Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 87, 29 July 2011

Published 29 July 2011

Gazette no.
87
Gazetteid
87/GAZETTE/2011-29/07/2011
Identifier
in.gazette.himachal.2011-07-29.87_gazette_2011-29_07_2011
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रवारवारवारवार 29292929 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई,,,, 2011 2011 2011 2011////7777 श्रावणश्रावणश्रावणश्रावण,,,, 1933 1933 1933 1933

हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार

सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग (गोपनीय एवं मंत्रीमण्डल)

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जुलाई, 2011

स्ांख्स्ांख्स्ांख्स्ांख्याः याः याः याः जीजीजीजी....एएएए....डीडीडीडी....-सी-(-सी-(-सी-(-सी-(ए)-(1)-1/2002-ए)-(1)-1/2002-ए)-(1)-1/2002-ए)-(1)-1/2002-II.—इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 13-7-2011 के क्रम में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, "The Himachal Pradesh Lease Rules 1993" में संशोधन हेतु विचार-विमर्श करने का कार्य "The Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Rules, 1975 में संशोधन बारे गठित मन्त्रीमण्डलीय उप-समिति को सौंपने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव। 87-राजपत्र/2011-29-7-2011 (1951)1952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

प्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 07 जुलाई, 2011

संख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-6/2010संख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-6/2010संख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-6/2010संख्याः पर0(ए0आर0)ए(3)-6/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III, अराजपत्रित (लिपिक वर्गीय) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, वरिष्ठ सहायक वर्ग-III, (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्‌वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (प्रशासनिक सुधार)।

-------

उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित)(अराजपत्रित)(अराजपत्रित)(अराजपत्रित) (लिपिक बर्गीय) (लिपिक बर्गीय) (लिपिक बर्गीय) (लिपिक बर्गीय) हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में वरिष्ठ सहायक, वर्ग- हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में वरिष्ठ सहायक, वर्ग- हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में वरिष्ठ सहायक, वर्ग- के पद कके पद कके पद कके पद के लिए े लिए े लिए े लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमभर्ती और प्रोन्नति नियमभर्ती और प्रोन्नति नियमभर्ती और प्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----वरिष्ठ सहायक

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----2(दो)

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-III, (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय)

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----`10300-34800/-जमा `3800/-ग्रेड पे प्रतिमास

5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----अचयन

6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----लागू नहीं

7777.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाें के लिए अपेक्षितव्यक्तियाें के लिए अपेक्षितव्यक्तियाें के लिए अपेक्षितव्यक्तियाें के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्यन्यूनतम शैक्षिक और अन्यन्यूनतम शैक्षिक और अन्यन्यूनतम शैक्षिक और अन्य अअअअर्हताएंर्हताएंर्हताएंर्हताएं....----लागू नहीं ।

8888.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नतऔर शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नतऔर शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नतऔर शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों व्यक्तियों व्यक्तियों व्यक्तियों व्यक्तियों के लिए विहित आयु व्यक्तियों के लिए विहित आयु की दशा में लागूकी दशा में लागूकी दशा में लागूकी दशा में लागू होंगी या नहीं होंगी या नहीं होंगी या नहीं होंगी या नहीं....----लागू नहीं ।

9999.... पपिपिपिरिवीक्षा की अवधि, यदिरवीक्षा की अवधि, यदिरवीक्षा की अवधि, यदिरवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो कोई हो कोई हो कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।1953 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति,होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैण्ट, स्सैकण्डमैण्ट, स्सैकण्डमैण्ट, स्सैकण्डमैण्ट, स्थानान्तरणथानान्तरणथानान्तरणथानान्तरण द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी पद्धतियोंपद्धतियोंपद्धतियोंपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदद्वारा भरे जाने वाले पदद्वारा भरे जाने वाले पदद्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिश्(पदों) की प्रतिश्(पदों) की प्रतिश्(पदों) की प्रतिशतताातताातताातता....----शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानान्तरण/सैकण्डमैण्ट के आधार पर ।

श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैण्ट, 11111111.... प्रोन्नति, सैकण्डमैण्ट,प्रोन्नति, सैकण्डमैण्ट,प्रोन्नति, सैकण्डमैण्ट,प्रोन्नति, सैकण्डमैण्ट, स्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैण्ट, श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैण्ट, श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैण्ट, स्थानास्थानास्थानास्थानान्तरण न्तरण न्तरण न्तरण किया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगा....----((((1) सामान्य लिपिक वर्गीय संवर्ग (जिसमें लिपिक/कनिष्ट सहायक भी है) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में से समरूप वेतनमान के कार्य करने वाले इस पद के पदधारियों में से स्थानन्तरण द्वारा/सैकण्डमैंण्ट आधार पर ।

(2) उपरोक्त स्तम्भ 11 के खण्ड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर लिए गए पदधारियों को राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में अन्तर्लयन का विकल्प दिया जाएगा और जो पदधारी अन्र्तलयन के लिए विकल्प देंगे, वे उपर्युक्त पद का प्रारम्भिक संवर्ग बनेंगे और तत्पश्चात्‌ भर्ती की नीति वही होगी जैसी कि उपरोक्त खण्ड (10) में उपबंधित है ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि संम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाऐंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाऐंगे ।

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और पदोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी ।

परन्तु यह और भी कि, जहांॅं कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्स्पष्स्पष्स्पष्टीकरणटीकरणटीकरणटीकरण....----अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन) (रिजर्वेशन ऑफ वकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमाें के उपबन्धों के अनुसार की गई थी : परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी विधमान हो तो उसकी संरचना संरचना संरचना संरचना....----जैसी सरकार द्वारा समय-समय विधमान हो तो उसकी विधमान हो तो उसकी पर गठित की जाए । 1954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 भर्ती करने में जिन परिस्थितियोेंेंेंं में हिमाचल प्रदेश लोक सेवामें हिमाचल प्रदेश लोक सेवामें हिमाचल प्रदेश लोक सेवामें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श कियाआयोग से परामर्श किया 13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितिया भर्ती करने में जिन परिस्थितिया भर्ती करने में जिन परिस्थितिया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा....----लागू नहीं ।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन....----लागू नहीं ।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।

18181818.... शिथिल करने की श्शिथिल करने की श्शिथिल करने की श्शिथिल करने की शक्तिाक्तिाक्तिाक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

--------

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per.(AR)A(3)-6/2010 dated

07-07-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07th July, 2011

No. Per(AR)A(3)-6/2010.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub- section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Assistant, Class-III, Non- Gazetted (Ministerial) in the Himachal Pradesh State Information Commission, as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Information Commission, Senior Assistant Class-III, Non-Gazetted (Ministerial) Recruitment and Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (AR).

1955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 "ANNEXURE-A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR ASSISTANT

(NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE HIMACHAL PRADESH

STATE INFORMATION COMMISSION

1. Name of the post.—Senior Assistant

2. Number of post(s).—02 (Two)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) (Ministerial Services)

4. Scale of Pay.—````10300-34800 + `3800/- Grade Pay

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s): Not applicable (b) Desirable Qualification(s): Not applicable.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable: Educational Qualification: Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by transfer/secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—(i) By promotion from amongst the common clerical cadre (which include Clerks/Junior Assistants) with 10 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by transfer/ secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other Himachal Pradesh Government Departments/Public Sector Undertakings.

(ii) Notwithstanding any thing contained in clause (i) of Column 11 supra, the incumbents already taken on deputation shall be given option for absorption in the office of State Information Commission, Himachal Pradesh and the incumbents who opt for absorption shall form initial cadre of the above post and thereafter the method(s) of recruitment shall be resorted to as provided in Column No.10 above.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service1956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes /Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental-Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

1957

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 प्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 7 जुलाई, 2011

संख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-16/2010संख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-16/2010संख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-16/2010संख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-16/2010....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में, फ्राश-एवं-माली, वर्ग-IV अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग फ्राश-एव-माली, वर्ग-IV अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) भर्ती और प्रौन्नति नियम, 2010 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (प्रशासनिक सुधार)।

------

उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में फ्राश-एव-माली, वर्ग-IV अराजपअिराजपअिराजपअिराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) के पद के त्रत (अलिपिक वर्गीय) के पद के त्रत (अलिपिक वर्गीय) के पद के त्रत (अलिपिक वर्गीय) के पद के हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में फ्राश-एव-माली, वर्ग- हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में फ्राश-एव-माली, वर्ग- हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में फ्राश-एव-माली, वर्ग- लिए भर्ती अैर प्रोन्नति नियमलिए भर्ती अैर प्रोन्नति नियमलिए भर्ती अैर प्रोन्नति नियमलिए भर्ती अैर प्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम.--फ्राश-एवं-माली

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या.--1(एक)

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण.--वर्ग-IV अराजपत्रित(अलिपिक वर्गीय)

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....--------(i) ` 4900-10680 ` 1300 (ग्रेड पे) (ii) संविदा पर लिए गये कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां ` 6200/- प्रतिमास निर्धारित होगी। 5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद.--लागू नहीं ।

व्यक्तियों के लिए आयु....--------18 से 45 वर्ष 6666.... सीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु व्यक्तियों के लिए आयु व्यक्तियों के लिए आयु

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ व संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयुसीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

1958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी कि सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायो द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण ः 1ः 1ः 1ः 1.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं ।

टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण ः 2ः 2ः 2ः 2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाें के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाें के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं....-------- सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाें के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाें के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं अनिवार्यअनिवार्यअनिवार्यअनिवार्य....--------(i) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं पास होना चाहिए ।

(ii) किसी सरकारी/अर्ध सरकारी संस्था में माली के रुप मे कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए ।

वांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हतावांछनीय अर्हता....--------हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

ैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत किए गए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत किए गए 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और श ैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत किए गए ैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत किए गए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और श सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और श व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु.--लागू नहीं। व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही

शैक्षिक अर्हताएं.--लागू नहीं

9999.... परिवीक्षा की अवधि यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10101010.... भर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धति--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न --भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न --भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न --भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता....--------शत प्रतिशत स्थानातरण द्वारा, ऐसा न होने पर नियमित पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, और वह उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्ताें द्वारा विनियमित होगें।

11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानाप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानाप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानाप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, न्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, न्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, न्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण किया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगा....--------(1) हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों और पब्लिक सेक्टर ;उपक्रमाद्धें से समरुप वेतमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से स्थानांतरण द्वारा।

(2) उपरोक्त स्तम्भ 11 के खण्ड (1) मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर लिए गए पदधारियों को राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमेलन हेतू विकल्प दिया जाएगा और जो पदधारी आमेलन हेतु विकल्प देतें हैं, उनसे उपरोक्त पद का प्रारंभिक संवर्ग गठित होगा तथा तत्पचात्‌ उपरोक्त खण्ड ;10द्ध में यथा उपबंधित सीधी भर्ती की पद्वति अपनाई जाएगी। यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचना....--------लागू नहीं 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचना1959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया 13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगजाएगजाएगजाएगाााा....--------जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा....--------किसी सेवा पद पर नियुक्ति के लिए 14141414.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15151515.... सीधे भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधे भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधे भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधे भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....--------सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15 क15 क15 क15 क.... संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....--------इन नियमों में किसी बात के अंतर्विष्ट संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएंगी :-

(1) (1) (1) (1) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....--------(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में फ्राश-एवं-माली को आरम्भ में एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगा :

परंतु वर्षानुवर्ष आधार पर संविधा अवधि के विस्तारण/नवीकरण के लिए, संबधित विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नविकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य क्षेत्र से बाहर होना ।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, दो अग्रणी समाचार पत्रों में रिक्त पदों का व्यौरा विज्ञापित करवाएगा तथा विहित अर्हता रखने वाले और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तें रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन, इन नियमों मे विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(2) (2) (2) (2) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....--------(क) संविदा के आधार पर नियुक्त फ्राश-एवं-माली को ` 6200/- की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढोतरी की जाती है, तो संविदा रकम में `190/- (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वार्षिक वृद्वि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी । (3) (3) (3) (3) नियुक्तिनियुक्तिनियुक्तिनियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी और अनुशासन प्राधिकारी और अनुशासन प्राधिकारी और अनुशासन प्राधिकारी....--------राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(4)(4)(4)(4) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....--------संविदा के आधार पर इस पद के लिए नियुक्ति हेतु चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि राज्य सूचना आयोग आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम,इत्यादि सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात राज्य सूचना आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(5) (5) (5) (5) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....--------जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ राज्य सूचना आयोग द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।

(6) (6) (6) (6) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा । 1960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 निबन्धन और शर्तेनिबन्धन और शर्तेनिबन्धन और शर्तेनिबन्धन और शर्ते....--------(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को ` 6200/- की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में `190/- (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वार्षिक वृद्वि का हकदार होगा और अन्य किसी प्रकार की प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतन मान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीें होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीें होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीक्रत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0एस0आर0, छुट्‌टी नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि, संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में वर्णित उपलब्धियों आदि के हकदार होंगे । 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

1111....7 7 7 7 विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....-------- लागू नहीं ।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।1961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 उपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-खउपाबन्ध-ख फ्राश-एवं-माली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, के माध्यम फ्राश-एवं-माली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, के माध्यम फ्राश-एवं-माली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, के माध्यम फ्राश-एवं-माली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्री मति ़...............................पुत्र/पुत्री श्री..........................................निवासी................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................को किया गया ।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त ''प्रथम पक्षकार'' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने फ्राश-एवं-माली के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार फ्राश-एव-माली के रूप में तारीख .........................से प्रारम्भ होने और तारीख........................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌...................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा के विस्तारण/नवीकरण के लिए संवंधित विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, संतोषजनक रहा है, केवल तभी उसकी संविधा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ृ6200/-निर्धारित प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्त फ्राश-एवं-माली एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त फ्राश-एव-माली को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिर्पूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त फ्राश-एव-माली कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा । 1962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्ष्यिों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षी की उपस्थिति में : 1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

------

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per.(AR)A(3)-16/2010 dated

07/07/2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 07-07-2011

No. Per(AR)A(3)-16/2010.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub- section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Frash-cum-Mali, Class-IV, Non-Gazetted (Non-Ministerial)in the Himachal Pradesh State Information Commission as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Information Commission, Frash-cum-Mali, Class-IV, Non-Gazetted (Non- Mministerial Recruitment & Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (AR).

1963 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 "ANNEXURE-I"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF FRASH-CUM-MALI (NON- GAZETTED) CLASS-IV, IN THE HIMACHAL PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION

1. Name of the post.—Frash-cum-Mali

2. Number of post(s) .—01 (One)

3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)

4. Scale of Pay.—(i) Pay scale for regular incumbent.—Pay Band `4900-10680 + `1300/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees `6200/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualifications.—(i) Should be middle pass or its equivalent from a recognized Board of School Education/University duly recognized by the State/Centre Government.

(ii) 06 months practical experience of working as a Gardner in any Government/Semi Government Institution.

1964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s) .—Age.—Not applicable.

Educational Qualification.—Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by transfer failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion /deputation/transfer is to be made.—(i) By transfer from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other Himachal Pradesh Government Departments and Public Sector Undertakings.

(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) of Column 11 supra, the incumbent already taken on deputation shall be given option for absorption in the office of State Information Commission, Himachal Pradesh and the incumbent who opts for absorption shall form initial cadre of the above post and thereafter the method(s) of recruitment shall be resorted to as provided in Column No.10 above.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? .—Not

applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India. 15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Frash-cum-Mali in State Information Commission, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis. Provided that the extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the1965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB/HPPSC.—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Frash-cum-Mali appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 6200/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 190/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. State Information Commission, Himachal Pradesh.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. the State Information Commission, Himachal Pradesh from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 6200/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 190/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

1966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16 Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Recruiting Authority relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

________

ANNEXURE-"B" Form of contract/agreement to be executed between the Frash-cum-Mali and the Government of Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, H.P.

This agreement is made on this __________________day of ________________ in the Year_____________________. Between Shri/Smt. _____________________ S/o/D/o Shri ________________________R/o_____________________________________________________ _______ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, H.P. (here-in- after the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Frash-cum-Mali on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Frash-cum-Mali for a period of 1 year commencing on day of ______________ and ending on the day of_______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________and information notice shall not be necessary:

Provided that for extention /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

1967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be `6200/-fixed per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Frash-cum-Mali will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Frash-cum-Mali. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Frash-cum-Mali will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2._________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. _________________________ __________________________ _______________________ (Name and full Address)1968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

प्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

शिमला 7 जुलाई, 2011

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या पर0(ए0आर0)ए(3)-10/2010 पर0(ए0आर0)ए(3)-10/2010 पर0(ए0आर0)ए(3)-10/2010 पर0(ए0आर0)ए(3)-10/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आदेशिका तामीलकर्ता, वर्ग-IV अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, आदेशिका तामीलकर्ता, वर्ग-IV अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) भर्ती और प्रौन्नति नियम, 2011 है । (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (प्रशासनिक सुधार)।

------

उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आदेशिका तामीलकर्ता, वर्ग-IV अराजपत्रित (अलिपिक अराजपत्रित (अलिपिक अराजपत्रित (अलिपिक अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) पद के वर्गीय) पद के वर्गीय) पद के वर्गीय) पद के हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आदेशिका तामीलकर्ता, वर्ग- हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आदेशिका तामीलकर्ता, वर्ग- हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आदेशिका तामीलकर्ता, वर्ग- लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमलिए भर्ती और प्रोन्नति नियमलिए भर्ती और प्रोन्नति नियमलिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----आदेशिका तामीलकर्ता।

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----1(एक)।

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-IV अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान ` 4900-10680 जमा ` 1400/- ग्रेड पे । (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----लागू नहीं ।

6666.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो , तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

1969

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायो द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पण 1टिप्पण 1टिप्पण 1टिप्पण 1....----सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद(पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं....---- सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं अनिवार्यः i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से आठवीं पास या इसके समतुल्य।

ii) वांछनीय अर्हता ः हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी की दशा में लागू होंगी की दशा में लागू होंगी की दशा में लागू होंगी या नहींया नहींया नहींया नहीं....----आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं।

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....----दो वषर्, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता....----शत प्रतिशत स्थानातरण द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा/संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा ।

(1) हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इस पद पर समरुप वेतनमान में कार्यरत अभ्यर्थियों में से स्थानांतरण द्वारा ।

(2) उपरोक्त स्तम्भ 11 के खण्ड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर लिए गए पदधारीयों को हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में आमेलन हेतु विकल्प दिया जाएगा और जो पदधारी आमेलन के लिए विकल्प देंगे वे उपर्युक्त पद में प्रारम्भिक संवर्ग बनाएंगे और तत्पश्चात्‌ उर्युक्त खण्ड (10) में यथा उपबंधित भर्ती की नीति अपनाई जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना....----लागू नहीं । 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना

13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षासीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षासीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षासीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है । 1970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि यथास्थिति, भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएंगी :-

((((I) ) ) ) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आदेशिका तामीलकर्ता को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य क्षेत्र से बाहर होना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य क्षेत्र से बाहर होना....----राज्य मुख्य पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य क्षेत्र से बाहर होना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य क्षेत्र से बाहर होना सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, रिक्त पदों के ब्यौरे(विवरण) दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अहर्ताओं और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। (ग) चयन, इन नियमों मे विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

((((II) ) ) ) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त आदेशिका तामीलकर्ता को ` 4900/- जमा ` 1400/-(ग्रेड पे) की समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत की जाएगी। यदि संविदा मेें एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 190/-की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

((((III) ) ) ) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम, आदि राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मसंविदात्मसंविदात्मसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिक नियुक्तियों के लिए चयन समितिक नियुक्तियों के लिए चयन समितिक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।

(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धनिबन्धनिबन्धनिबन्धन और शर्तेंन और शर्तेंन और शर्तेंन और शर्तें....----(क) संविदा पर नियुक्त आदेशिका तामीलकर्ता को ` 4900/-जमा ` 1400/-(ग्रेड पे) की नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में ` 190/-की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतन मान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति1971 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीें होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यार्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0एस0आर0, छुट्‌टी नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम और आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में पर लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में वर्णित उपलब्धियों आदि के हकदार होंगे ।

16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

------

उपाबन्ध-''ख'' आदेशिका तामील कर्ता और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के आदेशिका तामील कर्ता और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के आदेशिका तामील कर्ता और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के आदेशिका तामील कर्ता और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के ंविदा/करार का प्ररूप माध्यम से निष्पादित की जाने वाली समाध्यम से निष्पादित की जाने वाली समाध्यम से निष्पादित की जाने वाली समाध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप ंविदा/करार का प्ररूप ंविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति ़...........................................पुत्र/पुत्री श्री..................... ............................निवासी ........... .....................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से, आज तारीख ........................को किया गया ।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त ''प्रथम पक्षकार'' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने आदेशिका तामील कर्ता के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1972 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 1. यह कि प्रथम पक्षकार आदेशिका तामीलकर्ता के रूप में तारीख ......................... से प्रारम्भ होने और तारीख........................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ ...................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 4900/- ` 1400/- (ग्रेड पे) प्रतिमास होगी । 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/ तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित(समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त आदेशिका तामील कर्ता एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त आदेशिका तामीलकर्ता को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिर्पूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त आदेशिका तामीलकर्ता कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्टी्रकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यार्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यार्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में : 1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)1973 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियो ं की उपस्थिति म ें 1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per.(AR)A(3)-10/2010 dated

07/07/2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th July, 2011

No. Per(AR)A(3)-10/2010.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub- section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Process Server, Class-IV, Non-Gazetted (Non-Ministerial) in the Himachal Pradesh State Information Commission, as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Information Commission, Process Server, Class-IV, Non-Gazetted (Non-Ministerial) Recruitment & Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (AR).

_________

"ANNEXURE-I" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PROCESS SERVER (NON- GAZETTED) CLASS-IV, IN THE HIMACHAL PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION

1. Name of the post.—Process Server.

2. Number of post(s) .—01 (One).

3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services).

4. Scale of Pay.—i) Pay scale for regular incumbent:

1974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

Pay Band `4900-10680 + `1400/- Grade Pay ii) Emoluments for contract employees `6300/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s) .— (a) Essential Qualifications: Middle pass or its equivalent from a recognized Board of School Education / Institution.

(b) Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s) .—Age: Not applicable. Educational Qualification: Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by transfer failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

1975 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion deputation/transfer is to be made.—i) By transfer from amongst the incumbents of this post who are middle pass from a recognized Board of School Education and working in the identical pay scales from other Himachal Pradesh Government Departments / Public Sector Undertakings.

ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) of Column 11 supra, the incumbent already taken on deputation shall be given option for absorption in the office of State Information Commission, Himachal Pradesh and the incumbent who opts for absorption shall form initial cadre of the above post and thereafter the method(s) of recruitment shall be resorted to as provided in Column No.10 above.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? .—Not

applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Process Server in State Information Commission, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that the extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB / HPPSC.—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Process Server appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 6300/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 190/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

1976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. State Information Commission, Himachal Pradesh.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. the State Information Commission, Himachal Pradesh from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @`6300/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @`190/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

1977 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Recruiting Authority relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

_______

ANNEXURE-"B" Form of contract/agreement to be executed between the Process Server and the Government of Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, H.P. This agreement is made on this __________________day of ________________ in the Year_____________________. Between Shri/Smt. _____________________ S/o/D/o Shri ________________________R/o_____________________________________________________ __________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, H.P. (here-in- after the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Process Server on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Process Server for a period of 1 year commencing on day of ______________ and ending on the day of _______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________. And information notice shall not be necessary:

Provided that for extention /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 6300/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Process Server will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Process Server. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Process Server will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

1978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1 _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2 _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address) IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1 _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2 _________________________ __________________________ __________________________ (Name and full Address)

-----

प्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभागप्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

शिमला, 7 जुलाई, 2011

संख्या पर0संख्या पर0संख्या पर0संख्या पर0 (ए0आर0)(ए0आर0)(ए0आर0)(ए0आर0) एएएए (3)-9/2010(3)-9/2010(3)-9/2010(3)-9/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 (2)के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना1979 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 आयोग में सफाईकर्ता, वर्ग-IV, (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, सफाईकर्ता, वर्ग-IV, (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) भर्ती और प्रौन्नति नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (प्रशासनिक सुधार)।

------

उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश राज्हिमाचल प्रदेश राज्हिमाचल प्रदेश राज्हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, में सफाईकर्ता, वर्ग-य सूचना आयोग, में सफाईकर्ता, वर्ग-य सूचना आयोग, में सफाईकर्ता, वर्ग-य सूचना आयोग, में सफाईकर्ता, वर्ग-IV, (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) के पद के लिए (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) के पद के लिए (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) के पद के लिए (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमभर्ती और प्रोन्नति नियमभर्ती और प्रोन्नति नियमभर्ती और प्रोन्नति नियम

1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----सफाईकर्ता ।

2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----01(एक) ।

3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-IV (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय)।

4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(i) नियमित कर्मचारियों के लिए वेतनमान : ` 4900-10680 जमा ` 1300/- गे्रड पे । (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 6200/-प्रतिमास।

5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----लागू नहीं ।

6666.... सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियोंसीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियोंसीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियोंसीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु के लिए आयु के लिए आयु के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशा)ें के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत 1980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायो द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उप पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती द्वके लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7777.... सीधी भर्ती किये जाने वसीधी भर्ती किये जाने वसीधी भर्ती किये जाने वसीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य ाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य ाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य ाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं....----अनिवार्य अर्हताअनिवार्य अर्हताअनिवार्य अर्हताअनिवार्य अर्हता : सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आठवीं पास या इसके समतुल्य हो । वांछनीय अर्हता :वांछनीय अर्हता :वांछनीय अर्हता :वांछनीय अर्हता : हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहींकी दशा में लागू होंगी या नहींकी दशा में लागू होंगी या नहींकी दशा में लागू होंगी या नहीं....-आयु-आयु-आयु-आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताशैक्षिक अर्हताशैक्षिक अर्हताशैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।

9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कापरिवीक्षा की अवधि, यदि कापरिवीक्षा की अवधि, यदि कापरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ेई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के ेई हो ेई हो लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न र विभिन्न र विभिन्न र विभिन्न 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा औ भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा औ भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा औ पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों प्रतिशतता....----शतप्रतिशत स्थानातरण द्वारा ऐसा न होने पर, यथास्थिति, सीधी पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों प्रतिशतता भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलव्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे । 11111111.... प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जायेगासैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जायेगासैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जायेगासैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जायेगा....----(1) हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में समरूप वेतनमान में कार्यरत सफाईकर्ताओं में से स्थानान्तरण द्वारा ।

(2) उपरोक्त स्तम्भ 11 के खण्ड (1) के में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर लिए गए पदधारियों को हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आमेलन के लिए विकल्प दिया जाएगा और जो पदधारी आमेलन हेतु विकल्प देते हैं, उनसे उपरोक्त पर का प्रारम्भिक संवर्ग बनेगा और तत्पश्चात्‌ उपरोक्त खण्ड (10) में उपबंधित भर्ती से सम्बन्धित पद्धति अपनाई जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचना....----लागू नहीं। 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विधमान हो तो उसकी संरचना

13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगाजायेगाजायेगाजायेगा....----जैसी विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएंसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएंसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएंसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, भर्ती प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक या1981 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, भर्ती प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के 15-क15-क15-क15-क.... संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएगी :-

(I) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन राज्य सूचना आयोग हिमाचल प्रदेश में सफाईकर्ता को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा की संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीन पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य स्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य स्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य स्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीन पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीन क्षेत्र में आनाक्षेत्र में आनाक्षेत्र में आनाक्षेत्र में आना....----लागू नहीं ।

(ग) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्य क्षेत्र से बाहर होनाक्षेत्र से बाहर होनाक्षेत्र से बाहर होनाक्षेत्र से बाहर होना....----राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में विहित अन्य पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यथियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा ।

(घ) चयन इन नियमों मे विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

((((II) ) ) ) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त सफाईकर्ता को ` 6200/- की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी ) प्रतिमास संदत की जायेगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 190/-की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

((((III) ) ) ) निनिनिनियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीयुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीयुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीयुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी....----राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

((((IV) ) ) ) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

((((V) ) ) ) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात राज्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय समय पर गठित की जाये ।

((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

((((VII) निबन्धन और शर्ते) निबन्धन और शर्ते) निबन्धन और शर्ते) निबन्धन और शर्ते....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त सफाईकर्ता को ` 6200/-की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक रकम में ` 190/- (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सम्बद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा । 1982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन का आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीें होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीें होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा । (घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पॉंच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण का पात्र होगा, जहॉं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थीयों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा नियमित कर्मचारीयों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसै एफ0आर0एस0आर0 छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों के हकदार होंगे । 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17171717.... विभागीय परीविभागीय परीविभागीय परीविभागीय परीक्षाक्षाक्षाक्षा....----लागू नहीं ।

18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और भर्ती प्राधिकारी/प्राधिकरण के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

-------

उपाबन्ध-''ख'' सफाई कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से सफाई कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से सफाई कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से सफाई कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ़...........................................पुत्र/पुत्री श्री.................................................निवासी .............. ..................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................को किया गया ।1983 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 ''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त ''प्रथम पक्षकार'' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सफाईकर्ता के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार सफाईकर्ता के रूप में तारीख .........................से प्रारम्भ होने और तारीख...... ..................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ ...................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक पाया गया है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 6200/-प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त सफाईकर्ता एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदात्मक नियुक्त सफाईकर्ता को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त सफाईकर्ता कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानातन्रण का पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थीयों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं । 1984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 साक्षियों की उपस्थिति में : 1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में : 1......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2......................................... ..............................................

(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

-------

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per.(AR)A(3)-9/2010 dated

07-07-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th July, 2011

No. Per(AR)A(3)-9/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (d) of sub section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Sweeper, Class- IV, Non-Gazetted (Non-Ministerial) in the Himachal Pradesh State Information Commission, as per Annexure 'A' attached to this notification; namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Information Commission, Sweeper, Class-IV, Non-Gazetted (Non-Ministerial) Recruitment & Promotion Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary (AR) .

_______

"ANNEXURE-I" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SWEEPER (NONGAZETTED) CLASS-IV, IN THE HIMACHAL PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION

1. Name of the post.—Sweeper.

2. Number of post(s) .—01 (One).

3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services).

1985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

4. Scale of Pay i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band ` 4900-10680 + ` 1300/- Grade Pay ii) Emoluments for contract employees ` 6200/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualifications: Should be Primary pass or its equivalent from a recognized Board of School Education or from an Institution duly recognized by the H.P. / Central Government. (b) Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s) .—Age: Not applicable. Educational Qualification: Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

1986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by transfer failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion / deputation /transfer is to be made.—i) By transfer from amongst the Sweepers working in the identical pay scales from other Himachal Pradesh Government Departments / Public Sector Undertakings.

ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) of Column 11 supra, the incumbent already taken on deputation shall be given option for absorption in the office of State Information Commission, Himachal Pradesh and the incumbent who opts for absorption shall form initial cadre of the above post and thereafter the method(s) of recruitment shall be resorted to as provided in Column No.10 above.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? .—Not

applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Sweeper in State Information Commission, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that the extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB/ HPPSC.—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

1987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Sweeper appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 6200/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 190/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. State Information Commission, Himachal Pradesh.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. the State Information Commission, Himachal Pradesh from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.— (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 6200/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 190/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He / she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

1988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes /Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Recruiting Authority relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

________

ANNEXURE-"B" Form of contract/agreement to be executed between the Sweeper and the Government of Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh. This agreement is made on this __________________day of ________________ in the Year_____________________. Between Shri/Smt. _____________________ S/o/D/o Shri ________________________R/o ____________________________________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through State Chief Information Commissioner, H.P. (here-in- after called the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Sweeper on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Sweeper for a period of 1 year commencing on day of ______________ and ending on the day of _______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________and information notice shall not be necessary:

Provided that for extention/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/ extended. 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.6200/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Sweeper will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Sweeper. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

1989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933

5. Unauthorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Sweeper will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidate pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1 _________________________

__________________________

__________________________ (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2 _________________________

__________________________

__________________________ (Name and full Address) IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1 _________________________

__________________________

__________________________ (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2 _________________________

__________________________

__________________________ (Name and full Address)1990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 DEPARTMENT LOCAL AUDIT

CORRIGENDUM

Shimla-171002, the 29th July, 2011

No.1-58/69-Fin (LA) Part (4).—The amended provision under Rule 7(a) (Essential Qualification) of Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Auditor (English Text) as published at Page No. 1293 of e-gazette of dated 1-7-2011 may be read as under:-

"IInd Class Graduate in Commerce or Economics or Business Administration

from the recognized University."

By order, Sd/- Special Secretary (Finance).

_____

In the Court of Registrar of Marriages-cum- Executive Magistrate, Ghumarwin, District

Bilaspur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Vipan Deen, aged 36 years s/o Shri Ramjan, r/o Village Dehra Tanda, P.O. Hatwar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.), India.

2. Smt. Kunta Devi alias Asieas Khatoon, aged 19 years d/o Shri Prem Chand, r/o Village Bahi, P.O. Bhampla, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 199 6 and Amended by, Act, 2006.

Shri Vipan Deen, aged 36 years s/o Shri Ramjan, r/o Village Dehra Tanda, P.O. Hatwar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.), India and Smt. Kunta Devi alias Asieas Khatoon, aged 19 years d/o Shri Prem Chand, r/o Village Bahi, P.O. Bhampla, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) India, have filed an application alongwith affidavit in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 1-6-2011 at Bilaspur Maszid, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under The H.P. Registration of Marriage Act, 1996 and Amemded by Act 2006.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-8-2011 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 20-7-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- Registrar of Marriages-cum-Executive Magistrate, Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

1991

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री कुलदीप राज शर्मा पुत्र श्री खुशी राम, निवासी गांव बनीखेत, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री महक शर्मा की जन्म तिथि 25-6-1992 है, जोकि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री महक शर्मा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 26-8-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जीवा नन्द,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री भूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी गांव एन0एच0पी0सी0, कालोनी बनीखेत, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र सुप्रीत सिंह व पुत्री कमलप्रीत की जन्म तिथियां क्रमशः 14-12-1992 व 16-11-1990 हैं, जोकि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं, जिहें दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र व पुत्री की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 26-8-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जीवा नन्द,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।1992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 ब अदालत श्री जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री गाहलो राम, निवासी गांव भरुरी, डाकघर शेरपुर, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम सुनील कुमार है, लेकिन राजस्व विभाग के पटवार वृत्त मनोला में गलती से सुनील दत्त दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सुनील दत्त के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-8-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जीवा नन्द,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री देस राज, निवासी गांव गन्ढियार, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिन ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम बिमला देवी है, लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल गन्ढियार में गलती से बिमलो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिन के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-8-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जीवा नन्द,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।1993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 ब अदालत श्री जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री कर्म सिंह सुपुत्र श्री केसरी चन्द, निवासी गांव कन्डेई, डाकघर चूहन, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम कर्म सिंह है, लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल कन्डेई में गलती से कर्म चन्द दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-8-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जीवा नन्द,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री जीवा नन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री रवि कुमार सुपुत्र श्री जैसी राम, निवासी गांव सिहांरू, डाकघर सुदली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रवि कुमार व उसके पिता का सही नाम जैसी राम है, लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल सिहांरू में गलती से उसका नाम रवि सिंह व उसके पिता का नाम जैसी दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी व उसके पिता के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-8-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 20-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जीवा नन्द,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।1994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 ब अदालत श्री धर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश —ष्ण देव पुत्र श्री पूर्ण सिंह, निवासी पोलिग, डा0 स्वार, उप-तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

—ष्ण देव पुत्र श्री पूर्ण सिंह, निवासी पोलिग, डा0 स्वार, उप-तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र मइकल का जन्म दिनांक 18-8-2006 को महाल पोलिग में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-8-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 15-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। धर्म सिंह,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री धर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश —ष्ण देव पुत्र श्री पूर्ण सिंह, निवासी पोलिग, डा0 स्वार, उप-तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

—ष्ण देव पुत्र श्री पूर्ण सिंह, निवासी पोलिग, डा0 स्वार, उप-तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र नरेश कुमार का जन्म दिनांक 1-5-2009 को महाल पोलिग में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-8-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 15-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। धर्म सिंह,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश उनवान : नाम दरुस्ती तारीख पेशी : 26-8-2011 श्री मोहर सिंह पुत्र श्री रिड़कू राम, निवासी महाल तरमैहर, मौजा स्वाड़, उप-तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र महाल तरमैहर, पटवार वृत तरमैहर प्रथम में नाम दरुस्ती बारे।.

श्री मोहर सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम मतदाता पहचान-पत्र, विद्यालय प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में मोहर सिंह पुत्र श्री रिड़कू राम दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल तरमैहर, पटवार वृत तरमैहर प्रथम में मोर सिंह पुत्र श्री रिड़कू राम दर्ज है जोकि गलत है। दरुस्त किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 26-8-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर होकर पेश कर सकता है बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मुशत्री मुनादी आज दिनांक 15-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,

मुलथान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री त्रिलोक चन्द, नायब तहसीलदार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री भगवान सिंह उपनाम भगवान दास सुपुत्र श्री जहला राम पुत्र सुन्दर, निवासी नाहली उपरला, मौजा घुठयालता, तहसील खुण्डियां जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत दरुस्ती कागजात माल बाक्या महाल नाहली उपरला, मौजा घुठयालता, तहसील खुण्डियां में नाम दरुस्ती करने बारे।

श्री भगवान सिंह उपनाम भगवान दास सुपुत्र श्री जहला राम पुत्र सुन्दर, निवासी नाहली उपरला, मौजा घुठयालता, तहसील खुण्डियां जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मुताबिक सत्यापित नकल रिकार्ड माल बाक्या महाल नाहली उपरला, मौजा घुठयालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में मेरा नाम भगवान सिंह गलत नाम दर्ज है, व ग्राम पंचायत नाहलियां में भी मेरा नाम भगवान दास दर्ज है। वास्तव में भिन्न-भिन्न नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं, अतः अब उक्त कागजात माल में मेरा नाम भगवान सिंह उपनाम भगवान दास दरुस्त दर्ज करवाना चाहता हूं। 1996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोइ्र आपत्ति हो तो वह दिनांक 20-8-2011 को प्रातः इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है, हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 17-7-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। त्रिलोक चन्द, नायब तहसीलदार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री नरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जवाहर लाल बनाम

आम जनता प्रधान ग्राम पंचायत बड़ोल दाड़ी व C. M. O. कांगड़ा

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री जवाहर लाल ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पत्नी सुनीता देवी की मृत्यु पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाई गई है। अब दर्ज की जावे। उसकी पत्नी की मृत्यु दिनांक 28-10-2006 को बड़ोल गांव में हुई है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसकी मृत्यु दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 7-9-2011 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर हो कर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 19-7-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

In the Court of Shri Naresh Kumar Sharma, Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh

Case No. 58/NT/2011

1. Shri Tilak Raj s/o Shri Fitha Ram, V. P. O.Upper Sakah, Tehsil Dharamshala 2. Smt. Priti d/o Shri Chet Ram, Village Sarabai, Bhuntar, District Kullu . . Applicants.

Versus

1. General Public, 2. The Registrar of Marriages.

1997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act,

1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE :

Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating there in that they have solemnized their marriage on (date) 2-4-2010 at (Place) Upper Sakoh but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, G.P. Sakoh.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on (date) 24-8-2010 at (Place) Tehsil Office, Dharamshala at (time)10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 13th day of July, 2011.

Seal.

NARESH KUMAR,

Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

__________

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री हंस राज पुत्र श्री नारद, निवासी महाल भलेरा व मौजा आम्बल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हंस राज पुत्र श्री नारद, निवासी महाल भलेरा व मौजा आम्बल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री सुमना देवी पुत्री श्री हंस राज का जन्म दिनांक 10-10-1969 को गांव भलेरा में हुआ है जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब वह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-9-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत 1998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती प्रेम लता धर्मपत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती प्रेम लता धर्मपत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र राहुल शर्मा का जन्म दिनांक 2-10-1989 को मुहाल महाकाल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक.................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती प्रेम लता धर्मपत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

1999

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 श्रीमती प्रेम लता धर्मपत्नी स्व0 श्री किशोरी लाल, निवासी महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र रोहित शर्मा का जन्म दिनांक 2-10-1989 को मुहाल महाकाल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक.................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती नीदू पत्नी श्री ध््राुव चन्द, निवासी सिम्बल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती नीदू पत्नी श्री ध््राुव चन्द, निवासी गांव सिम्बल, डाकखाना सिम्बल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री अंचल देवी का जन्म दिनांक 19-6-2006 को मुहाल सिम्बल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक.................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री डुमणु राम, निवासी गांव व डा0 दमोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

2000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री डुमणु राम, निवासी गांव व डा0 दमोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती ब्याला देवी की मृत्यु दिनांक 6-9-1984 को मुहाल दयोल में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 17-10-2011 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक.................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनमोहन सिंह, निवासी जनोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनमोहन सिंह, निवासी गांव जनोग, डा0 ठियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्री मुस्कान का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत देवरीघाट के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-8-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।2001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 ब अदालत श्री मनोज चौहान, उप-मण्डल दण्डाधिकारी ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री लायक राम पुत्र श्री जालमू राम, निवासी ग्राम खनेवड़, डा0 टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लायक राम पुत्र श्री जालमू राम, निवासी ग्राम खनेवड़, डा0 टियाली, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में अपनी पुत्री शीतल का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टियाली के परिवार रजिस्टर अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-8-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मनोज चौहान,

उप-मण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग,

जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री मोहन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती गोपी देवी पुत्री श्री चतरू, निवासी भेतियाणी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह श्रीमती गोपी देवी पुत्री श्री चतरू, निवासी भेतियाणी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है कि उसकीे माता स्व0 श्रीमती हिसरी पत्नी श्री चतरू, निवासी भेतियाणी की मृत्यु दिनांक 2 अप्रैल 1988 को हो चुकी है। परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत चड़गांव के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न करवा सकी।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 20 अगस्त, 2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर उपरोक्त मृत्यु ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-7-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मोहन सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।2002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 ब अदालत श्री जिया लाल चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा :

पंचायत अभिलेख में परिवार का नाम दर्ज करने बारे।

श्री सफी पुत्र स्व0 श्री मैहंदू, निवासी ग्राम छाजपुर, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी ने आग्रह किया है कि 1. सफी पुत्र स्व0 श्री महन्तू, 2. रोशनी बिबी पत्नी सफी आयु 55 वर्ष, 3. जटून पत्नी मोहम्मद आलम आयु 32 वर्ष, 4. मोहम्मद आलम पुत्र सफी आयु 37 वर्ष, 5. सादम हुसैन पुत्र मोहम्मद आलम आयु 12 वर्ष, 6. मीर हमजा पुत्र मोहम्मद आलम आयु 10 वर्ष, 7. मोहम्मद अयुव पुत्र सफी आयु 35 वर्ष, 8. जलेखा पुत्री मोहम्मद आलम आयु 14 वर्ष, 9. मीर हमजा पुत्र मोहम्मद आलम आयु 8 वर्ष, 10. बशेर पुत्र सफी आयु 33 वर्ष, 11. सकीरा बिबी पत्नी बशेर आयु 28 वर्ष, 12. ईवराहिम पुत्र शफी आयु 27 वर्ष, 13. अयूव पुत्र सफी आयु 25 वर्ष, 14. बाबू पुत्र शफी आयु 22 वर्ष, 15. जतून पुत्री शफी आयु 20 वर्ष, 16. हुसन बिबी पत्नी शफी आयु 53 वर्ष, 17. तलव सैन पुत्र शफी आयु 36 वर्ष, 18. जतून बिबी पत्नी तलव सैन आयु 30 वर्ष, 19. अकबर पुत्र सफी, 20. मरीया बिबी पत्नी अकवर आयु 18 वर्ष, 21. हमायु सैन पुत्र शफी आयु 28 वर्ष, 22. खातून पुत्री शफी आयु 18 वर्ष, 23. नूर बानो पुत्री शफी आयु 16 वर्ष, 24. खातीजा पुत्री शफी आयु 14 वर्ष, 25. मसरू पुत्री शफी आयु 12 वर्ष, 26. निकू पुत्र शफी आयु 10 वर्ष है को ग्राम पंचायत अन्टी के अभिलेख में दर्ज करने बारे आवेदन किया है व शपथ-पत्र भी गुजार रखा है।

अतः सर्वसाधारण को राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के परिवार को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने सम्बन्धी कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 12-9-2011 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत करे अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जिया लाल चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 12-X-II-A/10 तारीख रजुआ : 1-12-2010 किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती इन्द्राज 1. मंगत राम पुत्र स्व0 श्री कलमी नन्द, ग्राम सीमा, डा0 सीमा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, . . फरीक अब्बल। हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. श्री लायक राम पुत्र श्री मंगत राम, निवासी जगोटी, तहसील चड़गांव,2003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 2. ईश्वरी देवी पुत्री श्री मंगत राम, निवासी जगोटी, तहसील चड़गांव, 3. सुशीला देवी पुत्री स्व0 श्री मंगत राम, निवासी जगोटी, तहसील चड़गांव, 4. शान्ती देवी पुत्री स्व0 श्री मंगत राम, निवासी जगोटी, तहसील चड़गांव, 5. विमला देवी पुत्री स्व0 श्री मंगत राम, निवासी जगोटी, तहसील चड़गांव, 6. लोभा देई पुत्री स्व0 श्री मंगत राम, निवासी जगोटी, तहसील चड़गांव, 7. कन्या देवी पुत्री स्व0 श्री मंगत राम, निवासी जगोटी, तहसील चड़गांव, 8. पुरण देई पुत्री स्व0 श्री मंगत राम, निवासी जगोटी, तहसील चड़गांव, 9. लच्छमी राम पुत्र श्री मंगत राम, निवासी जगोटी, तहसील चड़गांव, 10. श्रीमती भागीरथी धर्मपत्नी स्व0 श्री मंगत राम, निवासी जगोटी, तहसील चड़गांव।

दरख्वास्त बावत दरुस्ती इन्द्राज फरीक अब्बल भूमि खाता खतौनी नं0 122/262, कित्ता 23, कुल रकबा तादादी 01-41-29 है0 में से हिस्सा 1/15 भाग रकबा तादादी 0-09-42 है0 व इसका हाल खाता नं0 134 वाका चक कमरौण, तहसील चड़गांव।

फरीक अब्बल श्री मंगत राम पुत्र स्व0 श्री कलमी नन्द, ग्राम सीमा, डा0 सीमा, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसकी अन्दर चक कमरौण में अपनी मलकीयती भूमि थी जिसका साविक खाता नं0 122/262, कित्ता 23, कुल रकबा तादादी 01-41-29 है0 में से हिस्सा 1/15 भाग रकबा तादादी 0-09-42 है0 का मालिक था जिसका हाल खाता नं0 134 है। प्रार्थी इन्तकाल नं0 36 तारीख फैसला दिनांक 20-3-2003 के तहत उक्त भूमि का मालिक माल कागजात में बना हुआ था परन्तु इन्तकाल नं0 96 तारीख फैसला दिनांक 20-3-2003 के तहत प्रार्थी की उपरोक्त भूमि का इन्तकाल कागजात माल अभिलेख में स्व0 श्री मंगत राम पुत्र श्री कलमी नन्द, निवासी जगोटी के जायज वारसानों के नाम से इन्तकाल तस्दीक व तस्वर कर दिया था। जबकि मंगत राम पुत्र श्री कलमी नन्द पुत्र हरी दास, ग्राम जगोटी, तहसील चड़गांव का रहने वाला है तथा कौम ब्राहमण में आता है।

यह कि उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रतिवादीगण का बजरिया समन अदालत में कई मरतवा जवाब देही हेतु तलब किया गया परन्तु मुताबिक रिपोर्ट तामील कुनिदा उक्त प्रतिवादीगण दर्शाए गए मुकाम पर नहीं रहते जिस कारण समन की तामील ता हाल न हो सकी। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास है कि उक्त प्रतिवादीगण क्रम सं0 2 से 10 तक की तामील साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 20-8-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर होकर मुकद्दमा की पैरवी करे अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में यह समझा जावेगा कि प्रतिवादीगण को इस इन्द्राज दरुस्ती में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा कर प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जावेगा। आज दिनांक 19-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत उप-मण्डलदण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मु0 नं0 /2011 तारीख रजुआ :

हर्ष आनन्द गोस्वामी पुत्र श्री रामनाथ गोस्वामी, निवासी साई, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

2004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 2-7-2001 को श्रीमती ज्योति गोस्वामी पुत्री श्री बाबू राम, निवासी ग्राम माजरा, तहसील आनन्दपुर साहिब, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री हर्ष आन्नद गोस्वामी पुत्र श्री रामनाथ गोस्वामी, निवासी साई, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती ज्योति गोस्वामी पुत्री श्री बाबू राम, निवासी ग्राम माजरा, तहसील आनन्दपुर साहिब, जिला रोपड़ (पंजाब) की शादी का इन्द्राज नगर पंचायत बद्दी़ में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-8-2011 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 18-8-2011 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डलदण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत उप-मण्डलदण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मु0 नं0 /2011 तारीख रजुआ :

जसवंत सिंह पुत्र स्व0 श्री हरी राम, निवासी बेली दयोड़, डा0 खेड़ा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 12-12-2008 को श्रीमती कुलविन्द्र कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह, निवासी गड़बागा, डाकघर नूरपुर बेदियां, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि जसवंत सिंह पुत्र स्व0 श्री हरी राम, निवासी बेली दयोड़, डा0 खेड़ा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती कुलविन्द्र कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह, निवासी गड़बागा, डाकघर नूरपुर बेदियां, जिला रोपड़ (पंजाब) की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत खेड़ा में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-8-2011 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा 23-8-2011 को इस उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डलदण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।2005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 ब अदालत उप-मण्डलदण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मु0 नं0 /2011 तारीख रजुआ :

उमेश कुमार मेहता पुत्र श्री फूल सिंह मेहता, निवासी मंधाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 14-10-2009 को श्रीमती पूनम पुत्री श्री मदरूप सिंह, निवासी शेर विहार कालोनी, ग्राम एवं डाकघर कुताना, भिवानी रोड़, रोहतक (हरियाणा) के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि उमेश कुमार मेहता पुत्र श्री फूल सिंह मेहता, निवासी मंधाला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती पूनम पुत्री श्री मदरूप सिंह, निवासी शेर विहार कालोनी, ग्राम एवं डाकघर कुताना, भिवानी रोड़, रोहतक (हरियाणा) की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत मंधाला में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-8-2011 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा 20-8-2011 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डलदण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

रविन्द्र कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हरि किशन, निवासी देहला, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री वारिन्दा द्विवेदी का जन्म गांव देहला में दिनांक 9-6-2008 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-8-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-7-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।2006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 जुलाई, 2011/7 श्रावण, 1933 ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

मनदीप सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मनदीप सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह, निवासी भटोली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी दादी हुकमी देवी की मृत्यु गांव भटोली में दिनांक 12-3-2010 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-8-2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-7-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 July 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2011-07-29.87_gazette_2011-29_07_2011/. Archive identifier in.gazette.himachal.2011-07-29.87_gazette_2011-29_07_2011.