राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला,शिमला,शिमला,शिमला, वीरवीरवीरवीरवारवारवारवार 11111111 अगस्त अगस्त अगस्त अगस्त,,,, 2011 2011 2011 2011////20202020 श्रावणश्रावणश्रावणश्रावण,,,, 1933 1933 1933 1933
हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार
भाषा कला एवं सभाषा कला एवं सभाषा कला एवं सभाषा कला एवं संंस्कृंंस्कृंंस्कृंंस्कृति विभागति विभागति विभागति विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 जून, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्यायायाया एल0सी0डी0 एल0सी0डी0 एल0सी0डी0 एल0सी0डी0....-ए (3)-74/99-ए (3)-74/99-ए (3)-74/99-ए (3)-74/99....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्ः- 1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 98-राजपत्र/2011-11-8-2011 (2253) 2254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 निरसन और व्यावृत्तियां....----(1) अधिसूचना संख्याः एल0सी0डी0-ए(3)18/95 तारीख 28 जनवरी, 2222.... निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां 1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, कनिष्ठ तकनीकी सहायक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।
(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, मनीषा नंदामनीषा नंदामनीषा नंदामनीषा नंदा,,,, प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)।
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उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क' भाषा, कला एवभाषा, कला एवभाषा, कला एवभाषा, कला एवं सं सं सं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश्ंस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश्ंस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश्ंस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश मा मा मा में ें ें ें कनिष्ठ कनिष्ठ कनिष्ठ कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलतकनीकी सहायक (अभिलतकनीकी सहायक (अभिलतकनीकी सहायक (अभिलेख्ेख्ेख्ेखागार),ाागार),ाागार),ाागार), वर्ग- वर्ग- वर्ग- वर्ग-III
े भर्ती और प्राााोन्ेन्ेन्ेन्नति नियमनति नियमनति नियमनति नियम (अराजपत्रित) के पद क(अराजपत्रित) के पद क(अराजपत्रित) के पद क(अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्र े भर्ती और प्र े भर्ती और प्र
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार)।
2222.... पदों की सख्यांपदों की सख्यांपदों की सख्यांपदों की सख्यां....----3 (तीन)।
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....---- वर्ग –III (अराजपत्रित)।
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(i) नियमित पदाधारियों के लिए वेतनमानः 10300-348003600 रूपये ग्रेड पे (ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां 13900/- रूपये स्तम्भ संख्याः 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार । 5555.... चयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयन....----अचयन।
6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष ।
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु को हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविधा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञय है ;
परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत2255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञये है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारी वृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/ंकिए गये थे (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों)े को आवेदन आमंिन्त्रत करने के लिए यथा स्थिति विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7 7 7 7 सीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोव्यक्तियोव्यक्तियोव्यक्तियों के लिए आपेंि के लिए आपेंि के लिए आपेंि के लिए आपेक्षितक्षतक्षतक्षत न्यन्यन्यन्यूनूनूनूनतम शैक्षिक और अन्यतम शैक्षिक और अन्यतम शैक्षिक और अन्यतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएअर्हताएअर्हताएअर्हताएंंंं.-(क) अनिवार्य अर्हताअनिवार्य अर्हताअनिवार्य अर्हताअनिवार्य अर्हता....----(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इतिहास विषय में आधृुनिक भारतीय इतिहास के एक पेपर सहित इतिहास में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि ।
(ख) वा(ख) वा(ख) वा(ख) वांछनीय अहर्ता ंछनीय अहर्ता....----(1) राष्ट्रीय अभिलेखाकार या अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ंछनीय अहर्ता ंछनीय अहर्ता अभिलेख प्रबन्धन में प्रमाण पत्र ।
(2) हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाजों और बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8888.... सीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वालेसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्राऔर शैक्षिक अहर्ताएं प्राऔर शैक्षिक अहर्ताएं प्राऔर शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्ेन्ेन्ेन्नतिनतिनतिनति की दशा की दशा की दशा की दशा व्यक्तियों के लिए विहित आयु व्यक्तियों के लिए विहित आयु ममममें लागू ें लागू ें लागू ें लागू होंगी याहोंगी याहोंगी याहोंगी या नही नही नही नही....----आयुआयुआयुआयु : लागू नहीं । शैक्षिक याशैक्षिक याशैक्षिक याशैक्षिक योग्ेग्ेग्ेग्यताःयताःयताःयताः लागू नहीं ।
9999.... परिवीक्षा की अवधि यदि कोईपरिवीक्षा की अवधि यदि कोईपरिवीक्षा की अवधि यदि कोईपरिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो हो हो हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।
10101010.... भर्ती की पद्धति-भर्ती की पद्धति-भर्ती की पद्धति-भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधीभर्ती सीधीभर्ती सीधीभर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनिहोगी या प्रोन्नति प्रतिनिहोगी या प्रोन्नति प्रतिनिहोगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति,युक्ति,युक्ति,युक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पदों की प्रतिशतता पदों की प्रतिशतता पदों की प्रतिशतता....----शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलिब्धियों को प्राप्त करेंगेे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।
11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा में श्रश्रश्रश्रेेिेिेिणियाणयाणयाणयां,ं,ं,ं, जिनसे प्रा जिनसे प्रा जिनसे प्रा जिनसे प्रोन्ेन्ेन्ेन्नति/नति/नति/नति/प्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्ति/ / / / स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा....----लागू नहीं ।
विद्यमान हो, तो उसकी संरचनासंरचनासंरचनासंरचना....----लागू नहीं । 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी विद्यमान हो, तो उसकी विद्यमान हो, तो उसकी
13131313.... भर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेशपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदेशपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदेशपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्शलोक सेवा आयोग से परामर्शलोक सेवा आयोग से परामर्शलोक सेवा आयोग से परामर्श किया किया किया किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, आदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड आयोग, हमीरपुर/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 2256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 15-क स15-क स15-क स15-क संंिंिंिविदा नियुक्ति द्वारा पद परवदा नियुक्ति द्वारा पद परवदा नियुक्ति द्वारा पद परवदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति नियुक्ति नियुक्ति नियुक्ति के लिए चयनके लिए चयनके लिए चयनके लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-
((((I) ) ) ) ससससंकल्पनांकल्पनांकल्पनांकल्पना....----क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।
ख) ख) ख) ख) पद का हि0प्र0 अधीनस्थ सेवपद का हि0प्र0 अधीनस्थ सेवपद का हि0प्र0 अधीनस्थ सेवपद का हि0प्र0 अधीनस्थ सेवाएं चयन बााएं चयन बााएं चयन बााएं चयन बोडेडेडेर्ड के र् के कार्यक्षेत्र कार्यक्षेत्र कार्यक्षेत्र कार्यक्षेत्र म म म में आनों आनों आनों आना....----निदेशक, भाषा एवं संस्कृति र् के र् के विभाग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा। ग) चयन, इन नियमों में यथाविहित पात्रता शर्ताें के अनुसार किया जाएगा।
(II) ससससंंिंिंिविदात्मक उपलब्धिवदात्मक उपलब्धिवदात्मक उपलब्धिवदात्मक उपलब्धियायायायांंंं....----संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) को 13900/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक का विस्तारण किया जाता है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 420/-रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) वाषिर्क वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि, आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) ससससंविदात्मक नियुंिविदात्मक नियुंिविदात्मक नियुंिविदात्मक नियुक्तियों कक्तयों कक्तयों कक्तयों के लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबंध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
(VII) निबन्धन औरनिबन्धन औरनिबन्धन औरनिबन्धन और शर्त शर्त शर्त शर्र्र्र्र्तेंेंेंें....----क) संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) को 13900/-रूपए की नियत संविदातम्क रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदा की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति विस्तारित किए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 420/-रूपए (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा2257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 रियायत (एल0टी0सी0) इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति र्काव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ड)़ संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसा नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भो/दैनिक भो का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर., अवकाश नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम और आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तिया ें की दशा में लागू नहीं होंगे वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के हकदार होंगे। 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गाें और प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण के बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।
18 शिथिल करन18 शिथिल करन18 शिथिल करन18 शिथिल करने की शक्तिे की शक्तिे की शक्तिे की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, करणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध ''ख''उपाबन्ध ''ख''उपाबन्ध ''ख''उपाबन्ध ''ख'' कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा कला एवं कला एवं कला एवं कला एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा सस्ंसस्ंसस्ंसस्ंकृति विभाग के माध्यम से किृति विभाग के माध्यम से किृति विभाग के माध्यम से किृति विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाननष्पादित की जाननष्पादित की जाननष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपे वाली संविदा/करार का प्ररूपे वाली संविदा/करार का प्ररूपे वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति........................................................................................पुत्र /पु़त्री श्री................................. ................................................................................निवासी ...............................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .................................को किया गया।
'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लागाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 2258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) के रूप में.........................से प्रारम्भ होने और........................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् ------दिनों को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम..........................रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति औेर एल०टी०सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अभिलेखागार) र्काव्य (डियूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इस पर उपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।2259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 साक्षियों की उपस्थिति में :- 1 ............................................ .............................................. (नाम व पूरा पता) 2 ............................................ .............................................. ................................................ (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में 1 ............................................ .............................................. ................................................ (नाम व पूरा पता) 2 ............................................ .............................................. ................................................. (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this Deparment Notification No. LCD-A(3)-74/99 dt.
16-06-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
LANGUAGE ART AND CULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 16th June, 2011
No. LCD-A(3)-74/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to. make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Junior Technical Assistant (Archives), Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Language Art and Culture, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-
1. Short title andCommencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Language, Art and Culture, Junior Technical Assistant (Archives), Class- III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2011. (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Language Art and Culture, Junior Technical Assistant (Archive), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1998 Notified vide notification No. LCDA(3)18/95 dated 28th January 1998 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validity made, done or taken under these rules.
By order, MANISHA NANDA, Principal Secretary (LAC).
2260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 Annexure-ARecruitment and Promotion Rules for the Post of Junior Technical Assistant
(ARCHIVES)(Class -III (Non- Gazetted) in the Department of Language,
Art & Culture, H. P.
1. Name of the Post.— Jr. Technical Assistant (Archives).
2. Number of Post.—3 (Three).
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted).
4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbents: Rs. 10300-34800+3600 Grade
Pay.
(ii) Emoluments for Contract Employees: Rs. 13900/- as per details given in Col. No.15-A.
5. Whether selection post or Non selection post.—Non-Selection.
6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on ad hoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector/Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servant. This concession will not however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally observed in the service of such Corporations/Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.
Note.— (I) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange as the case may be.
(II) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruits.—(a) Essential Qualification: MA with 2nd Division in History with Modern Indian History with one of the Subjects from a recognized University Institutions.
2261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933(b) Desirable Qualifications.—1 Certificate in record Management from the National Archives or any other recognized University/Instituions.
2. Knowledge of customs manners and dilects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age: Not applicable Educational : Qualifications : N.A. 9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by direct recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which
promotion/deputation/ transfer is to be made.—Not applicable.
12. If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.—Not applicable.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur or other recruiting agency, as the case may be, so consider necessary expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the H.P. S.S.S. Board, Hamirpur other recruiting authority, as the case may be.
15.A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) Concept.—(a) Under this policy the Jr. Technical Assistant (Archives) in the Department of Language, Art and Culture, H. P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC/HPSSSB.—The Director, Language, Art and Culture Deptt. after obtaining the approval of the government to fill up the2262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H. P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The .Jr. Technical Assistant (Archive) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.13900/- P.M (which shall be equal to minimum of pay band +grade pay). An amount of Rs. 420/-(3% of the minimum of pay band+grade pay) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORIT.—The Director, Language, Art and Culture will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for aplointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency .i.e. H. P. Subordinate Services Selection Board, HAMIRPUR.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure "B" appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Jr. Technical Assistant (Archives) appointed on contract basis will be paid fixed contractual amount i.e.Rs.13900/- P. M. (which shall be equal to minimum of pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.420/- /-Rs.(3% of the minimum of pay band+grade pay) for further extended years and no other allied benefits such as senior selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government./Registered medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
2263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provision of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract Appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled casts/Scheduled Tribes. Other Backward classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental examination.—Not applicable.
18. Power to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class of category of person(s) of post(s).
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Annexure-"B"
FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE JUNIOR
TECHNICAL ASSISTANT (ARCHIVES) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL
PRADESH THROUGH DIRECTOR LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT
This agreement is made on this .........................day of..............................in the year between Sh./Smt......................S/o/D/o Shri...........................r/o......................................................................... Contract appointee (Here-in-after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director , Language, Art & Culture, Himachal Pradesh (here -in-after called the SECOND PARTY).
Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a……………. on contract basis on the following terms & conditions:-
1. That the FIRST PARTY Shall remain in the service of the SECOND PARTY as a…….....................(Name of the post) for a period of one year commencing on day of……………………………and ending on the day of………It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on..............And information notice shall not be necessary:
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.
2. The contractual amount of The FIRST PARTY will Rs. ...................... per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
2264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 19334. Contractual ..........................(Name of the post.).will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual...........................................(Name of the post.) . He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual…………(Name of the Post) Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined or the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF and GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.
IN THE PRESENCE OF WITNEES
1 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (Name and full address) 2 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ Signature of the First Party IN THE PRESENCE OF WITNEES
1 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (Name and full address) 2 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ Signature of the Second Party2265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 भाषा कला एवं संस्कृति विभागभाषा कला एवं संस्कृति विभागभाषा कला एवं संस्कृति विभागभाषा कला एवं संस्कृति विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 2 मई, 2011
संख्याः एल0सी0डी0-ए (3)-9/2010संख्याः एल0सी0डी0-ए (3)-9/2010संख्याः एल0सी0डी0-ए (3)-9/2010संख्याः एल0सी0डी0-ए (3)-9/2010....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश में माली, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, माली, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2222.... निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां....----(1) अधिसूचना संख्याः एल0सी0डी0-ए(3)4/2000 तारीख 29 निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां सितम्बर, 2000 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, माली, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2011 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, मनीषा नंदा,मनीषा नंदा,मनीषा नंदा,मनीषा नंदा, प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति)।
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उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क'उपाबन्ध-'क' भाभाभाभाषा, कला एवं सषा, कला एवं सषा, कला एवं सषा, कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश्ंस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश्ंस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश्ंस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश मा मा मा में माली वर्ग-ें माली वर्ग-ें माली वर्ग-ें माली वर्ग-IV (अराजपत्रित) पद के (अराजपत्रित) पद के भ् भ् भ् भर्ती और प्रोन्नति ार्ती और प्रोन्नति ार्ती और प्रोन्नति ार्ती और प्रोन्नति (अराजपत्रित) पद के (अराजपत्रित) पद के
नियमनियमनियमनियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----माली।
2222.... पदों की सख्यापदों की सख्यापदों की सख्यापदों की सख्या....----2 (दो)।
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-IV (अराजपत्रित)।
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : रूपये 4900-10680 जमा 1300 रूपये ग्रेड पे ।
(ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 6200/-रूपये स्तम्भ संख्याः 15-क में दिए गए ब्योैरे के अनुसार ।
5555.... चयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयनचयन पद अथवा अचयन....----लागू नहीं ।
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष । 6666.... सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु 2266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गाें के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व, सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गये थे।
1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं....----(क) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं अनिवार्य अर्हर्तताएं (1) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्था से पांचवीं पास।
(2) किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्था में माली के रूप में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव। (ख) वांछनीय अहर्तावांछनीय अहर्तावांछनीय अहर्तावांछनीय अहर्ता....----हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तिय सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों ों ों ों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तिय सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तिय की दशा में लागू होगी या नहीकी दशा में लागू होगी या नहीकी दशा में लागू होगी या नहीकी दशा में लागू होगी या नही....----आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताएं : लागू नही।
9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10101010.... भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता....----शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। स्ांविदा पर नियुक्त गए कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगे।
प्रोन्नति, प्रतिनियुक्त, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्त, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति, प्रतिनियुक्त, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति, प्रतिनियुक्त, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरस्थानान्तरस्थानान्तरस्थानान्तरण, किया जाएगाण, किया जाएगाण, किया जाएगाण, किया जाएगा....----लागू नहीं।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना....----लागू नहीं। 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना2267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.... 13131313.... भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14141414.... सीधी भर्ती के लिए असीधी भर्ती के लिए असीधी भर्ती के लिए असीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षानिवार्य अपेक्षानिवार्य अपेक्षानिवार्य अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर, या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, बोर्ड/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क स15-क स15-क स15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए ंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अधीन की जाएगीः-
I. संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में माली को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि के विस्तारण/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण को वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जायेगा।
ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना....- निदेशक, भाषा, पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना कला एवं संस्कृति हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदों के ब्योरे, कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं तथा इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।
ग) चयन इन नियमों में यथाविहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
II. संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त माली को 6200/- रूपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैन्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक का विस्तार किया जाता है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 190/- रूपये की रकम (पद के पे बैन्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
III. नियुक्ति/अनुशासन प्रा्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्रा्राधिकारी....----निदेशक, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग नियुक्ति/अनुशासन नियुक्ति/अनुशासन प्रा्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्रा्राधिकारी प्राधिकारी होगा।
IV. चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा पर नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात् निदेशक, भाषा कला एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा।
V. संविदात्मक नियुक्तियाें के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियाें के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियाें के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियाें के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् निदेशक, भाषा कला एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
VI. करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबंध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा । 2268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 निबन्धन और शर्र्तें....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त माली को 6200/-रूपये की नियत VII. निबन्धन और शर्र्तें निबन्धन और शर्र्तेंनिबन्धन और शर्र्तें संविदात्मक रकम (जो पे बैन्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमाह संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 190/-रूपये (पे बैन्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और उसे कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का प्रर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त होगा, जहां भी ऐसा करना अपेक्षित हो । (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था की महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी रूप से अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ.आर. एस.आर., अवकाश नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम और आचरण नियम संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के हकदार होंगे ।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुचित जनजातियों/पिछडे़ वर्गाें और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।
18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (याें) के प्रवर्ग या पद (पदाें) की बाबत शिथिल कर सकेगी।2269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 उपाबन्ध ''ख''उपाबन्ध ''ख''उपाबन्ध ''ख''उपाबन्ध ''ख'' माली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से निष्पादित की माली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से निष्पादित की माली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से निष्पादित की माली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूपजाने वाली संविदा/करार का प्रारूपजाने वाली संविदा/करार का प्रारूपजाने वाली संविदा/करार का प्रारूप
यह करार श्री/श्रीमति........................................................................................पुत्र /पु़त्री श्री................................. ................................................................................निवासी ...............................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, निदेशक, भाषा एवं संस्कृति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .................................को किया गया।
'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने माली के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार ने माली के रूप में.........................से प्रारम्भ होने और........................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।
2. प्रथम पक्षकार की संंिवदात्मक रकम 6200/-रूपये प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्ष को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त माली एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त माली को किसी भी प्रकार का अन्य कोई आवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होाग/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त माली र्काव्य (डियूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने एक तैनाती के स्थान पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, अवकाश के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यिर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 2270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति में :- 1 ............................................ .............................................. (नाम व पूरा पता) 2 ............................................ .............................................. ................................................ (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में 1 ............................................ .............................................. ................................................ (नाम व पूरा पता) 2 ............................................ .............................................. ................................................. (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. LCD-A(3)-9/2010 dt. 2-5-
2011 required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
LANGUAGE ART AND CULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 2nd May, 2011
No. LCD-A (3)-9/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Mali, Class-IV (Non-Gazetted) in the Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Language, Art and Culture, Mali, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2011.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 19332. Repeal and Savings.— (1) The Himachal Pradesh Department of Language Art and Culture, Mali, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2000 notified vide notification No. LCD-A(3)4/2000 dated 29th September 2000 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken the relevant rules so repealed under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validity made, done or taken under these rules.
By order, MANISHA NANDA, Principal Secretary (LAC).
________
Annexure-'A'
Recruitment and Promotion Rules for the Post of Mali, Class-IV (Non-Gazetted) in the
Department of Language & Culture, H.P.
1. Name of the Post.—Mali.
2. Number of Post.—2 (Two).
3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted).
4. Scale of Pay.—i) ` 4900-10680+1300 Grade Pay (for regular incumbents) ii) Emoluments for contract employees ` 6200/- as per details given in Column No. 15-A.
5. Whether selection post or Non selection post.—N.A.
6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limits by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes /Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh Government:
Provided further those employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations, Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servant. This concession will not however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally observed in the service of such Corporations/Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.
2272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933(I) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.
(II) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the recruitment authority in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruits.—(a) Essential Qualifications: 1. Primary pass from a recognized School/ Institution.
2. Practical experience of working as a gardener in any Govt./Semi-Govt. Institution.
(b) Desirable Qualifications: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the State.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age: Not applicable. Educational Qualifications: Not applicable.
9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which
promotion/deputation/ transfer is to be made.—Not applicable.
12. If a Departmental promotion committee exists, what is its composition?.—Not applicable.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service of post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board Hamirpur or other recruiting agency, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test standard syllabes etc. of which will be determined by the Board/other recruiting authority, as the case may be.
15.A (Selection for appointment to the post by contract appointment).— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
2273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933(I) Concept.—(a) Under this policy Mali in the Department of Language, Art and Culture, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extended on year to year basis:
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director, Language Art and Culture, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Mali appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 6200/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 190/- as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director, Language, Art and Culture will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency .i.e. Director, Language, Art and Culture, Himachal Pradesh.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Director, Language, Art and Culture, Himachal Pradesh.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure "B" appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Mali appointed on contract basis will be paid fixed contractual amount i.e. Rs. 6200/- P. M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.190/- for further extended years and no other allied benefits such as senior selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
2274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933(d) Unauthorized absence from duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract Appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled casts/Scheduled Tribes/Other Backward classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental examination.—Not applicable.
18. Power to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class of category of person(s) or post(s).
_________
Annexure-"B"
FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE
MALI AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH
DIRECTOR LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT,HIMACHAL
PRADESH
This agreement is made on this ......................... day of ...................... in the year ........... between Sh./Smt ............................................ S/o/D/o Shri...................................... r/o........................................................................................................................................................... ...................................................................Contract appointee (Here-in-after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director , Language, Art & Culture, Himachal Pradesh (here -in-after called the SECOND PARTY).
Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Mali on contract basis on the following terms & conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Mali for a period of one year commencing on day of …………………… and ending on the day of………………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties2275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 that the contract of the ………………FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on --------------------And information notice shall not be necessary.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.
2. The contractual amount of The FIRST PARTY will Rs. ...................... per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Mali will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Mali. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Mali shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined or the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF and GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.
IN THE PRESENCE OF WITNEES
1 .....................................................................
........................................................................
........................................................................
(Name and full address)2276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 2 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................
Signature of the First Party IN THE PRESENCE OF WITNEES
1 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................
(Name and full address)
2 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................
Signature of the Second Party
_______
IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 10th August, 2011
No. PBW(PH)-A(4)-8/96-III.—In pursuance of the recommendations contained in the report titled "Performance Audit of the Accelerated Irrigation Benefits Programme(AIBP)" Union Government (Civil) No.4 of 2010-11, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to set up a State Level Monitoring Committee for Major, Medium and Minor Irrigation Projects under AIBP in the Department of Irrigation & Public Health Department comprising the following:-
1. Principal Secretary (IPH) Chairman 2. Engineer-in-Chief, IPH Member 3. Chief Engineer, IPH (all Zones) Member 4. Director, Central Water Commission M&A Directorate, Member Govt. of India, Kasumpti. 5. Superintending Engineers, P&I-II Member Secretary.
2. In order to have better coordination of the project authorities, State Level Monitoring Committee shall take consequential steps for quick completion of works including initiatives to be taken by Departments other than Irrigation & Public Health Department.
3. State Level Monitoring Committee shall guide the Project Level Monitoring Committees on the issues brought to its notice for the redressal of hurdles in timely completion of the projects.
4. This Notification has already been uploaded on eGazette of H.P. Govt. Website.
By order, Sd/- Principal Secretary (IPH).
2277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT
Industrial and Vocational Training
NOTIFICATION
Shimla-2, 10th August, 2011
No. EDN(TE)A(1)1/2011.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to create and allow filling up of posts of various categories in ITI Dalash Distt. Kullu and ITI Khundian Distt. Kangra from the session 2011-12 as detailed below:-
ITI Dalash :
Sr. No. Name of post Numbers of posts
1. Trade Instructors 3 On contract basis 2. Drawing/Math Instructor 1 On contract basis 3. Clerk 1 On contract basis 4. Peon
1 From surplus pool on secondment basis 5. Workshop Attendant 2 By promotion 6. Chowkidar 1 From surplus pool on
secondment basis Total
9 posts
ITI Khundian :
Sr. No. Name of post Numbersof posts
1. Trade Instructors 5 On contract basis 2. Drawing Instructor 1 On contract basis 3. Math Instructor 1 On contract basis 4. Social Study Instructor 1 On contract basis 5. Clerk-cum- Store Keeper 1 On contract basis 6. Peon 1 From surplus pool on
secondment basis 7. Workshop Attendant 2 By promotion 8. Chowkidar 1 From surplus pool on
secondment basis Total 13 posts
Services cleaning of both the institutions may be outsourced.
By order, Sd/- Principal Secretary ( TE ) .
2278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-2 the 11th August, 2011
No. Tsm-F(6)-2/2009-II.—In exercise of the powers vested in her under rule-6 & 8 of the Himachal Pradesh River Rafting Rules, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a Technical Committee and Regulatory Committee for river rafting areas on the stretches "Darcha to Jispa" and "Kaza bridge to Tabbo" on Bhaga river and Spiti river respectively, consisting of following members with immediate effect:-
Technical Committee :
1. The Director, ABV Institute of Allied Sports, Manali. Chairman 2. The Sub-Division Officer (Civil) of the concerned Member area or his representative. 3. The Superintendent of Police, L & Spiti Member or his representative. 4. The Chief Medical Officer, District L & Spiti Member or his representative. 5. The Senior Water Sports Instructor, Member to be nominated by the Director of Tourism. 6. The District Tourism Development Officer, Kullu Member Secretary Regulatory Committee:
1. The Deputy Commissioner, L & Spiti Chairman 2. The Sub-Division Officer(c) concerned Member or his nominee. 3. Medical Officer of the concerned area Member 4. Senior Water Sports Instructor Member The scope of works of so constituted Technical Committee as well as Regulatory committee already stands defined in the Himachal Pradesh River Rafting Rules, 2005.
By order, MANISHA NANDA, Pr. Secretary(Tourism & CA).
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ब अदालत श्री रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा :
श्री कर्म चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री गिरधारी लाल शर्मा, निवासी व डाकघर झमेहड़, तहसील . .(पति)। जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश2279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 श्रीमती प्रेम लता शर्मा पुत्री श्री जशवन्त राम शर्मा, निवासी लांगरा, डा0 लांगण, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश हाल उपस्थित निवासी ग्रौडू, डा0 व तहसील जोगिन्दरनगर, जिला . .(पत्नी)। मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजी—त करने बारे। उपरोक्त मामला में श्री कर्म चन्द व श्रीमती प्रेम लता ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 4-12-1980 को गांव ग्रौडू, डा0 व तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III, स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे। अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-8-2011 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 30-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
रत्न गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 28 तारीख मरजुआ : 1-5-2007 तारीख पेशी : 20-8-2011 श्रीमती अक्शीतारा पुत्री श्री सोम नाथ, निवासी लोहर सेरी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।
बनाम
श्री कर्म चन्द पुत्र श्री मान सिंह आदि
. . फरीकदोयम प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में दरुस्ती इन्द्राज करने बारा।
श्रीमती अक्शीतारा पुत्री श्री सोम नाथ, निवासी लोहर सेरी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में भूमि खाता नम्बर 180/262, खसरा नम्बर 2755/2161, रकबा तादादी 1012-7 स्कवेयारयार्ड स्थित महाल जोगिन्दनगर, तहसील जोगिन्दनगर की दरुस्ती खसरा गिरदावरी बारे प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है। प्रतिवादीगण क्रम नं0 8 बूती के वारसान सर्वश्रीमती धर्मी देवी पत्नी श्री हरी राम, भूमि सिंह, हरी सिंह, गुड्डू, अश्वनी, रजनीश पुत्रगण ग्यानू को इस न्यायालय द्वारा उपस्थित होने बारे कई बार समन भेजे गए परन्तु उन पर तामील नहीं हो रही है। 2280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 20-8-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 6-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।
तारीख पेशी : 18-8-2011 श्रीमती डोलमा देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री भगत सिंह उपनाम भगत राम, निवासी बडबाहण, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी आवेदन-पत्र नाम दरुस्ती बारा।
श्रीमती डोलमा देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री भगत सिंह उपनाम भगत राम, निवासी बडबाहण, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके नाबालिग पुत्र का नाम मृतक ससुर की वरास्त के समय गलती से विजय कुमार दर्ज है जबकि उसके पुत्र का सही नाम कश्मीर सिंह है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि मुहाल बडबाहण, डा0 उरला, तहसील पधर के तमाम राजस्व रिकार्ड में उसके नाबालिग पुत्र का नाम विजय कुमार की जगह सही नाम कश्मीर सिंह दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 18-8-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 3-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।2281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।
तारीख पेशी : 20-8-2011 श्रीमती मांचली देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री रोशन लाल, निवासी थुजी, डा0 बरोट, तहसील पधर, जिला . . प्रार्थिया। मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी आवेदन-पत्र नाम दरुस्ती बारा।
श्रीमती मांचली देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री रोशन लाल, निवासी थुजी, डा0 बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का नाम अंकू भू-राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो गलत दर्ज है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र में उसके पुत्र का नाम अंकुश दर्ज है जो सही व प्रचलित नाम है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि मुहाल थुजी के तमाम राजस्व रिकार्ड में उसके पुत्र का नाम अंकू की जगह सही नाम अंकुश दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 20-8-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 4-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती
तारीख पेशी : 26-8-2011 श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री परस राम, निवासी पाधर, डा0 बथेरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी आवेदन-पत्र नाम दरुस्ती बारा।
श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री परस राम, निवासी पाधर, डा0 बथेरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में पूर्ण राम दर्ज है जो कि गलत दर्ज है। जबकि ग्राम पंचायत में नाम पूर्ण चन्द दर्ज है जो सही व प्रचलित नाम है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि मुहाल पाधर व सनवाड के तमाम राजस्व रिकार्ड में उसका नाम पूर्ण राम की जगह सही नाम पूर्ण चन्द दर्ज किया जावे। 2282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त, 2011/20 श्रावण, 1933 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 26-8-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 1-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।
तारीख पेशी : 2-9-2011 श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द, निवासी पदवाहण, डा0 पदवाहण, तहसील पधर, जिला मण्डी, . . प्रार्थिन। हिमाचल प्रदेश
बनाम आम जनता . . प्रत्यार्थी आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1969.
श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द, निवासी पदवाहण, डा0 पदवाहण, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है व प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री का नाम ज्योति देवी व जन्म तिथि 7-6-2006 ग्राम पंचायत बडीधार, गांव पदवाहण, डा0 पदवाहण के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा पाई है। प्रार्थिन ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि ग्राम पंचायत बडीधार, गांव पदवाहण, डा0 पदवाहण के रिकार्ड में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 7-6-2006 व नाम ज्योति देवी दर्ज किया जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि व नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 2-9-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह इश्तहार आज दिनांक 4-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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NAME CHANGE
Bhawani Chander s/o Shri Surinder Mohan Kainth r/o House No. 78/1, The Mall, District Shimla, Himachal Pradesh have Changed my Name to Aditya Kumar.
Aditya Kumar, s/o Shri Surinder Mohan Kainth, r/o House No. 78/1, The Mall, District Shimla-1.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित