राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शिमला शिमला शिमला शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रववववारारारार 30303030 सितम्बरसितम्बरसितम्बरसितम्बर,,,, 2011201120112011////8888 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1933193319331933
हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभागसूचना एवं जन सम्पर्क विभागसूचना एवं जन सम्पर्क विभागसूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28 सितम्बर, 2011
संख्या पब-ए (3) 56/99संख्या पब-ए (3) 56/99संख्या पब-ए (3) 56/99संख्या पब-ए (3) 56/99....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में स्टेज मास्टर वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैंए, अर्थात :-
1111.... ससससंंिंिंिक्षिप्त नामक्षप्त नामक्षप्त नामक्षप्त नाम और प्रारम्भऔर प्रारम्भऔर प्रारम्भऔर प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग स्टेज मास्टर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है।
(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगें। 135-राजपत्र/2011-30-9-2011 (3353) 3354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 2222.... निरसन औरनिरसन औरनिरसन औरनिरसन और व्यावृव्यिावृव्यिावृव्यिावृत्त्त्त्तियांतयांतयांतयां....----(1) अधिसूचना संख्या पब-ए(3)12/87, तारीख 18-01-1989 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग स्टेज मास्टर, वर्ग-3 (अराजपत्रित) पद भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1988 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उपनियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप मेें की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क)।
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उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-''''''''कककक'''''''' हिमाचल प्रदहिमाचल प्रदहिमाचल प्रदहिमाचल प्रदेश्ेश्ेश्ेश सा सा सा सूचूचूचूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, मेंना एवं जन सम्पर्क विभाग, मेंना एवं जन सम्पर्क विभाग, मेंना एवं जन सम्पर्क विभाग, में स्टेज मास्टरस्टेज मास्टरस्टेज मास्टरस्टेज मास्टर वर्ग-वर्ग-वर्ग-वर्ग-III (अराजपत्रित) के(अराजपत्रित) के(अराजपत्रित) के(अराजपत्रित) के पद के भर्ती और पद के भर्ती और पद के भर्ती और पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियमप्रोन्नति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----स्टेज मास्टर।
2222.... पदों की सपदों की सपदों की सपदों की संख्ंख्ंख्ंख्यायायाया....----04 (चार)।
3333.... वर्गीकरण वर्ग-वर्गीकरण वर्ग-वर्गीकरण वर्ग-वर्गीकरण वर्ग-III (अराजपत्रित)। 4. वेतनमान i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : पे बैंड ` 5910-20200 ग्रेड पे ` 2000/- ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 7910/- ` स्तम्भ संख्या : 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।
5555.... चयन पद अथवा चयन पद अथवा चयन पद अथवा चयन पद अथवा अचयन पदअचयन पदअचयन पदअचयन पद....----लागू नहीं।
े लिए आयु....----18 से 45 वर्ष। 6666.... सीधी भर्ती कसीधी भर्ती कसीधी भर्ती कसीधी भर्ती के लिए आयु े लिए आयु े लिए आयु
परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में कार्यरत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्र्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गये थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है, किए गए थेः3355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें की पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7777.... सीधे भर्तीसीधे भर्तीसीधे भर्तीसीधे भर्ती किए जाने वालेकिए जाने वालेकिए जाने वालेकिए जाने वाले व्यक्तियों केव्यक्तियों केव्यक्तियों केव्यक्तियों के लिए अपेक्षितलिए अपेक्षितलिए अपेक्षितलिए अपेक्षित न्यन्यन्यन्यूनूनूनूनतम शैक्षिकतम शैक्षिकतम शैक्षिकतम शैक्षिक औऔऔऔर अन्यर अन्यर अन्यर अन्य अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं....----(क) अनिवार्य अर्हताएअनिवार्य अर्हताएअनिवार्य अर्हताएअनिवार्य अर्हताएंंंं....----(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समतुल्य। (ii) सरकारी/अर्धसरकारी/रजिस्ट्रीकृत सांस्कृत संगठनों में विभिन्न कार्यक्रमों की स्टेज सैटिंग का कम से कम तीन वर्ष का व्यवाहारिक अनुभव।
(ख) (ख) (ख) (ख) वांछनीय अर्हताएंवांछनीय अर्हताएंवांछनीय अर्हताएंवांछनीय अर्हताएं....----हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8888.... सीधे भर्ती किएसीधे भर्ती किएसीधे भर्ती किएसीधे भर्ती किए जाने वालेजाने वालेजाने वालेजाने वाले व्यक्तियों के लिएव्यक्तियों के लिएव्यक्तियों के लिएव्यक्तियों के लिए विहित आयु औरविहित आयु औरविहित आयु औरविहित आयु और शैक्षिक अर्हतशैक्षिक अर्हतशैक्षिक अर्हतशैक्षिक अर्हताएांएांएांएं प्राप्राप्राप्रोन्ेन्ेन्ेन्नत नत नत नत व्यक्तियोंव्यक्तियोंव्यक्तियोंव्यक्तियों की दशा में लागूकी दशा में लागूकी दशा में लागूकी दशा में लागू हाहाहाहोगी ेगी ेगी ेगी या नहीया नहीया नहीया नहींंंं....---- आयुः लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताएंशैक्षिक अर्हताएंशैक्षिक अर्हताएंशैक्षिक अर्हताएं :ःःः लागू नही।
9999.... परिवीक्षा कीपरिवीक्षा कीपरिवीक्षा कीपरिवीक्षा की अवधि, यदिअवधि, यदिअवधि, यदिअवधि, यदि कोई होकोई होकोई होकोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10101010.... भर्ती की पद्धति : भर्ती की पद्धति : भर्ती की पद्धति : भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगीभर्ती सीधी होगीभर्ती सीधी होगीभर्ती सीधी होगी या प्रोन्नतिया प्रोन्नतिया प्रोन्नतिया प्रोन्नति, , , , प्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्ति, , , , स्थानान्तरण द्वारास्थानान्तरण द्वारास्थानान्तरण द्वारास्थानान्तरण द्वारा और विभिन्नऔर विभिन्नऔर विभिन्नऔर विभिन्न पद्धतियों द्वारा पद्धतियों द्वारा पद्धतियों द्वारा पद्धतियों द्वारा भरेभरेभरेभरे जाने वाले पदोंजाने वाले पदोंजाने वाले पदोंजाने वाले पदों की प्रतिशतताकी प्रतिशतताकी प्रतिशतताकी प्रतिशतता....----यथास्थिति शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। ऐसा न होने पर सेकेंडमेंट आधार पर। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-''क'' में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और उक्त स्तम्भ में यथाविनिदिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।
11111111.... प्रोन्नति,प्रोन्नति,प्रोन्नति,प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति याप्रतिनियुक्ति याप्रतिनियुक्ति याप्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण की दशा में वेकी दशा में वेकी दशा में वेकी दशा में वे श्रेणियांश्रेणियांश्रेणियांश्रेणियां ग्रेड ग्रेड ग्रेड ग्रेड जिनसे प्रोन्नतिजिनसे प्रोन्नतिजिनसे प्रोन्नतिजिनसे प्रोन्नति,,,, प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति यायायाया स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण किया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगा....----हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद पर समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सेकेन्डमैंट आधार पर।
12121212.... यदि विभागीययदि विभागीययदि विभागीययदि विभागीय प्रोन्नति समितिप्रोन्नति समितिप्रोन्नति समितिप्रोन्नति समिति विद्यमान हो तोविद्यमान हो तोविद्यमान हो तोविद्यमान हो तो उसकीउसकीउसकीउसकी संरचनासंरचनासंरचनासंरचना....---- लागू नहीं।
13131313.... भर्ती करने मेंभर्ती करने मेंभर्ती करने मेंभर्ती करने में जििििजजजनननन परिस्थितियों मेंपरिस्थितियों मेंपरिस्थितियों मेंपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेश लोक सेवालोक सेवालोक सेवालोक सेवा आयोग सेआयोग सेआयोग सेआयोग से परामर्श कियापरामर्श कियापरामर्श कियापरामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....---- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14141414.... सीधी भर्ती केसीधी भर्ती केसीधी भर्ती केसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यलिए अनिवार्यलिए अनिवार्यलिए अनिवार्य अपेक्ष्अपेक्ष्अपेक्ष्अपेक्षााााााा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15151515.... सीधी भर्तीसीधी भर्तीसीधी भर्तीसीधी भर्ती द्वारा पद परद्वारा पद परद्वारा पद परद्वारा पद पर नियुक्ति केनियुक्ति केनियुक्ति केनियुक्ति के लिए चयनलिए चयनलिए चयनलिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि यथास्थ्तिि, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-15-15-15-क क क क ससससंंिंिंिविदावदावदावदा नियुक्ति द्वारानियुक्ति द्वारानियुक्ति द्वारानियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्तिपद पर नियुक्तिपद पर नियुक्तिपद पर नियुक्ति के के के के लिएलिएलिएलिए चयनचयनचयनचयन....----(i) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में स्टेज मास्टर को, संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढाया जा सकेगा :
3356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीनीकरण के लिए संबद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उनकी संविदा की अवधि को विस्तारित/नवीकृत किया जाएगा।
(ख) (ख) (ख) (ख) पद का हिमाचल प्रदेश्पद का हिमाचल प्रदेश्पद का हिमाचल प्रदेश्पद का हिमाचल प्रदेश ा ा ा अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाअधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाअधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाअधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना....----निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश, रिक्त पदाें को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
((((ii) ) ) ) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा आधार पर नियुक्त स्टेज मास्टर को ` 7910/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंडग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 240/- की रकम (जो पद के पे बैंड ग्रेड पे के न्यूनतम का 3 प्रतिशत होगा) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
((((iii) ) ) ) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क नियुक्ति और अनुशासन नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी प्राधिकारी होगा ।
((((iv) ) ) ) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
((((v) ) ) ) संविदात्मक नियुक्तियोंसंविदात्मक नियुक्तियोंसंविदात्मक नियुक्तियोंसंविदात्मक नियुक्तियों के लिके लिके लिके लिम म म म चयन समितिचयन समितिचयन समितिचयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा गठित की जाए ।
((((vi) ) ) ) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थीे को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
((((vii) ) ) ) निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें....----(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को ` 7910/- की दर से नियत निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें संविदात्मक रकम (जो पे बैंड ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 240/-रू. (जो पद के पे बैंड ग्रेड पे के न्यूनतम का 3 प्रतिशत होगा) की दर से वांिर्षक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिये भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति डियूटी (कत्र्तव्य) से अनुपस्थित की अवधि के लिए किसी भी रकम का हकदार नहीं होगा ।3357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 (ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसको तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की महिला अभ्यर्थियों को प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिये पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस सतम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों के लिए हकदार होंगे ।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17171717.... विभागीयविभागीयविभागीयविभागीय परीक्षापरीक्षापरीक्षापरीक्षा....---- लागू नहीं।
18181818.... शिथिल करनेशिथिल करनेशिथिल करनेशिथिल करने की शक्तिकी शक्तिकी शक्तिकी शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणाें को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-''''''''खखखख'''''''' (पद का नाम) (पद का नाम) (पद का नाम) (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश्और हिमाचल प्रदेश्और हिमाचल प्रदेश्और हिमाचल प्रदेश ा ा ा सरकार कसरकार कसरकार कसरकार के मध्य निदेशक, सूचे मध्य निदेशक, सूचे मध्य निदेशक, सूचे मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यमना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यमना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यमना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति ....................................पुत्र/पुत्री ..................................निवासी................... ..................... .....................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख....................................को किया गया। 'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ................................................ के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-
1. यह कि प्रथम पक्षकार ....................................... के रूप में ......................से प्रारम्भ होने और.............
..... .को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से वर्णित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा.......................तारीख को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझी जायेगी और सूचना तथा नोटिस आवश्यक नहीं होगा। 3358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 परन्तु संविदा अवधि के विस्तारण/नवीकरण के लिए संबद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि को आगे विस्तारित/नवीकृत किया जाएगा। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ................रूपए प्रति माह होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक ........(पद का नाम) एक माह की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। संविदात्मक........ को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती एवं एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूित अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियंन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का समापन (पर्यावसान) हो जाएगा। संविदात्मक........ कर्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, एक स्थान से आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यो के सम्बन्ध में दौरे पर जाना आपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ/ जी0पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
साक्षी की उपस्थिति में 1.---------------------------- ------------------------------ ------------------------------ (नाम व पूरा पता ) 2.---------------------------- ------------------------------ ------------------------------
(नाम व पूरा पता )
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)3359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 साक्षी की उपस्थिति में 1.---------------------------- ------------------------------ ------------------------------ (नाम व पूरा पता )
2.---------------------------- ------------------------------ ------------------------------
(नाम व पूरा पता )
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Pub-A (3)56/99 dated
28-09-2011 required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 28th September, 2011
No.Pub.A(3)56/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Stage Master, Class-III (Non-Gazetted), in the Department of Information & Public Relations Himachal Pradesh, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:-
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Information and Public Relations, Stage Master, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.—(1) The H.P Public Relations Department Stage Master, (Public Relations), (Class-III) (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1988 notified vide notification No. Pub-A(3)12/87 dated 18-01-1989, are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, Sd/- Principal Secretary (I&PR).
3360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 Annexure-"A"Recruitment and Promotion Rules for the post of Stage Master, Class-III (Non-
Gazetted) in the Department of Information & Public Relations, H. P.
1. Name of the Post,—Stage Master. 2. Number of Post(s).—04 (Four) 3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents PB Rs. 5910-20200+2000
Grade Pay.
(ii) Emoluments for Contract employees . Rs. 7,910/- as per details given in Col.15-A. 5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post.—Not-Applicable. 6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years'. Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government.
Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchange or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s):— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S).—(i) Matric or its equivalent from a recognized University/Board.
(ii) Should possess atleast 3 years practical experience of stage setting of various programmes in Government/Semi Government /Registered Cultural Organization.
(b) DESIRABLES QUALIFICATION(S).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
3361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 19338. Whether age and educational qualification (s) prescribed for direct recruit(s)
will apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable. Educational Qualification: Not
Applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be failing which on secondment basis. The contract employees will get emoluments as given in Column No. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—On secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other H.P. Government. 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—Not applicable
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission /other recruiting authority as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post bycontract appointment.—(I) Concept.— (a) Under this policy, the Stage Master in the Department of Information & Public Relations H. P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P.SSB.--The Director Information & Public Relations H. P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Services Selection Board Hamirpur.
(b) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(ii) Contractual Emoluments.—The Stage Master appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 7,910/- per month (which shall be equal to3362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 minimum of the pay band+grade pay). An amount of Rs.240/-(3% of the minimum of pay band+grade Pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(iii) Appointing /Disciplinary Authority.—Director, Information & Public Relations H. P. will be the appointing and disciplinary authority.
(iv) Selection Process.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H. P. Subordinate Services Selection Board Hamirpur.
(v) Committee for Selection of contractual appointments.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H. P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(vi) Agreement.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B "appended to these rules.
(vii) Terms & conditions.—(a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs 7,910/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). The contractual appointee will be entitled for increase in the contractual amount @ Rs. 240/-(3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An Official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized medical officer/practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart at the minimum of the pay scale.
3363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933(h) Provisions of service Rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Governmentfrom time to time
17. Departmental Examination.— Not Applicable.
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
______
Annexure-B
Form of contract/agreement to be executed between the …………………………… and
the Government of Himachal Pradesh through Director, Information & Public Relations.
This agreement is made on this --------------------day of -----------in the year ---------between Sh./Smt.…………………….. s/o/D/o Sh.---------------------------R/o/------------------------------------- -----------------------------------------------------Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the Governor of Himachal Pradesh through Director, I&PR Himachal Pradesh (here- in-after called the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a ……………………………………….On contract basis on the following terms & conditions:
1. That the First Party shall remain in the service of the Second Party as a………………………….for a period of one year commencing on day of…………………and ending on the day of…………….It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e on ……………………...And information notice shall not be necessary.
Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended. 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.------------per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incombent is appointed/posted against the vacanicy for which FIRST PARTY was engaged on contract.
4. The contractual ……………………………will be entitled for one day casual leave after putting in one month service . This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual………………………………..He3364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to termination of contract. A Contractual…………………………..will not be entitled for contractual amount for the periodof absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee (s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS 1. ________________________________ ________________________________ ________________________________ (Name and full address) 2. _________________________________ _________________________________ _________________________________ (SIGNATURE OF THE FIRST PARTY).
IN THE PRESENCE OF WITNESS (Name and full address) 1. _________________________________ _________________________________ _________________________________ (Name and full address) 2. _________________________________ _________________________________ ___________________________ (SIGNATURE OF THE SECOND PARTY).
_______
TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
Cancellation Order of Registration of Tourism Unit
Shimla-2, the 19th August, 2011
No. 3-68/92-MNL-TD-1927.—Whereas Ritu Raj Guest House, Gandhi Nagar, Tehsil and District Kullu, was registered vide registration No. 3-68/92-MNL-TD-1488 dated 20-5-1994 under the H.P. Registration of Hotels and Travel Agents Act, 1970 and renewed/ re-registered vide3365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 No. 3-68/928-MNL-TD-649 dated 11-4-1996 under the H. P. Registration of Tourist Trade Act, 1998 and further renewed under the H. P. Tourism Development and Registration Act, 2002 vide No. 3-68/92-MNL-TD-1879 dated 12-10-2006.
Whereas the Proprietor of the above Tourism Unit vide his application dated 4-8-2011 has requested to cancel its registration since he has ceased to operate the tourism unit.
Therefore, I, Balbir Thakur, HAS, District Tourism Development Officer, Kullu at Manali, Himachal Pradesh (Prescribed Authority declared vide Himachal Pradesh Government Notification No. TSM-A(3)-1/2002 dated 15-1-2003 ) in exercise of the powers vested in me under section 30 (a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 hereby order to remove the name of the Ritu Raj Guest House, Gandhi Nagar, Tehsil and District Kullu, Himachal Pradesh from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.
BALBIR THAKUR, HAS,
District Tourism Development Officer,
Kullu at Manali, Himachal Pradesh.
(Prescribed Authority)
__________
TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT
Cancellation Order of Registration of Tourism Unit
Shimla-2, the 4th August, 2011
No. 3-1/86- TD-MNL- 1754.—Whereas Hotel Deodar Retreat, Dhungri, P. O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, was registered vide registration No. 3-1/86-TD-MNL-492 dated 18th November, 1986 under the Himachal Pradesh Registration of Hotels and Travel Agent Act, 1970.
Whereas the Proprietor of the above Hotel vide his application dated Nil has requested to cancel its registration since he has ceased to operate the above Hotel.
Therefore, I, Balbir Thakur, HAS, District Tourism Development Officer, Kullu at Manali, Himachal Pradesh (Prescribed Authority declared vide Himachal Pradesh Government Notification No. TSM-A(3)-1/2002 dated 15-1-2003 ) in exercise of the powers vested in me under section 30 (a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 hereby order to remove the name of the Hotel Deodar Retreat, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect.
BALBIR THAKUR, HAS,
District Tourism Development Officer,
Kullu at Manali, Himachal Pradesh.
(Prescribed Authority)
3366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 3367राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 ब अदालत श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0) पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
सरूप कुमारी पुत्री श्री निमा दोर्जे, निवासी ग्राम सुन्नम, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बगर्ज फरमाए जाने दरुस्ती नाम।
सरूप कुमारी पुत्री श्री निमा दोर्जे निवासी ग्राम सुन्नम, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम स्कूल अभिलेख में छेरिंग देकित तथा सरकारी नौकरी में सरूप कुमारी दर्ज है दोनों नाम से उसे सभी लोग जानते/परिचित हैं लेकिन गलती से पंचायत अभिलेख में सरूप कुमारी दर्ज है जिसकी पंचायत अभिलेख में दरुस्ती सरूप कुमारी उर्फ छेरिंग देकित करवाना चाहती है। बजरिया इश्तहार सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पंचायत अभिलेख में उपरोक्त नाम दरुस्ती करने पर किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त के नाम दरुस्ती बारा आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।
मोहर। संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0), पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0) पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
संतोष कुमारी पुत्री श्री टाशी नमज्ञल, निवासी ग्राम सुन्नम, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बगर्ज फरमाए जाने दरुस्ती नाम।
संतोष कुमारी पुत्री श्री टाशी नमज्ञल, निवासी ग्राम सुन्नम, तहसील पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के प्रमाण-पत्र में संतोष कुमारी पुत्री नरबू छेतन दर्ज है जो सही है लेकिन गलती से पंचायत अभिलेख में बुटित पुत्री श्री टाशी नमज्ञल दर्ज है जिसकी पंचायत अभिलेख में दरुस्ती कर बुटित उर्फ संतोष कुमारी पुत्री नरबू छेतन करवाना चाहती है। बजरिया इश्तहार सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पंचायत अभिलेख में उपरोक्त नाम दरुस्ती करने पर किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। इसके पश्चात् किसी भी पकार का उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त के नाम दरुस्ती बारा आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।
मोहर। संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0), पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।3368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 ब अदालत श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0) पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
डण्डुब छोधर पुत्र श्री टाशी गोतम दास, ग्राम मुरंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बगर्ज फरमाए जाने दरुस्ती नाम।
डण्डुब छोधर पुत्र श्री टाशी गोतम दास, ग्राम मुरंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम गलती से पंचायत अभिलेख में डण्डुब छोधर दर्ज है जबकि सही नाम कृष्ण चन्द है। इसलिए पंचायत अभिलेख में दरुस्ती कर डुण्डुब छोधर उर्फ कृष्ण चन्द करवाना चाहता है। बजरिया इश्तहार सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पंचायत अभिलेख में उपरोक्त नाम दरुस्ती करने पर किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। इसके पश्चात् किसी भी पकार का उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त के नाम दरुस्ती बारा आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।
मोहर। संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0), पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0) पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
राजेश कुमारी पुत्री श्री शलिग राम, निवासी ग्राम रारंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त बगर्ज फरमाए जाने दरुस्ती नाम।
राजेश कुमारी पुत्री श्री शलिग राम, निवासी ग्राम रारंग, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम गलती से पंचायत अभिलेख में लोबजंग डोलमा दर्ज है जबकि सही नाम राजेश कुमारी है। इसलिए पंचायत अभिलेख में दरुस्ती कर लोबजंग डोलमा उर्फ राजेश कुमारी करवाना चाहती है। बजरिया इश्तहार सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पंचायत अभिलेख में उपरोक्त नाम दरुस्ती करने पर किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त के नाम दरुस्ती बारा आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।
मोहर। संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं उ0 म0 अधि0 (ना0), पूह, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।3369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : 37(2)
तारीख पेशी : 17-10-2011 श्रीमती शीतला देवी पत्नी श्री जसबीर सिंह, निवासी ग्राम व डा0 पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थीन।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र.--जेर धारा 37(2) नाम दरुस्ती बारा।
श्रीमती शीतला देवी पत्नी श्री जसबीर सिंह, निवासी ग्राम व डा0 पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का नाम मुहाल कटिपरी, तहसील पधर, के तमाम राजस्व रिकार्ड में अनिल कुमार दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत के रिकार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में प्रार्थी का नाम सुनिल कुमार दर्ज है। प्रार्थीन ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पुत्र का नाम मुहाल कटिपरी, तहसील पधर के तमाम राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अनिल कुमार की जगह काट कर सुनिल कुमार दर्ज किया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 17-10-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 13-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर। देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा : 13 (3)
तारीख पेशी : 17-10-2011
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र.--जेर धारा 13 (3) नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा।
प्रदीप पुत्र श्री कृपाल चन्द, निवासी सनेड, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है व प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री का नाम शिवानी व जन्म 14-3-2006 को गांव सनेड, तहसील पधर में हुआ है। परन्तु किसी कारणवश अपनी पुत्री शिवानी का नाम व जन्म तिथि को 3370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2011/8 आश्विन, 1933 पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री का नाम शिवानी व जन्म तिथि 14-3-2006 दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत डलाह, तहसील पधर को आदेश दिए जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 17-10-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 20-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर। देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित