राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला सोमशिमला सोमशिमला सोमशिमला सोमववववारारारार 17171717 अक्तूबरअक्तूबरअक्तूबरअक्तूबर,,,, 2011201120112011////25252525 आश्विनआश्विनआश्विनआश्विन,,,, 1933193319331933
हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार
गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 अक्तूबर, 2011
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या गृह-बी गृह-बी गृह-बी गृह-बी ((((एएएए) ) ) ) 3-6/20073-6/20073-6/20073-6/2007....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा विभाग में कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/भण्डार अधिकारी सैन्टर कमाण्डर वर्ग-III (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्न्ति नियम बनाती हैं, अर्थात :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, गृह रक्षा और नागरिक सुरुरक्षा विभाग कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/भण्डार अधिकारी/सैन्टर कमाण्डर वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 144-राजपत्र/2011-17-10-2011 (3507) 3508 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933 2222.... नििििरसन और व्यावृतियांनरसन और व्यावृतियांनरसन और व्यावृतियांनरसन और व्यावृतियां....----(1) अधिसचूना संख्या होम-II ((((बी)2-3/81 तारीख 15 फरवरी, 1989 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथासशोधित हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/भण्डार अधिकारी/सैन्टर कमाण्डर, के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1989 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।
(2) ऐसेे निरसन के होतेे हुए भी, उपर्युक्त उप नियम 2(1)))) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई, समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, हस्तक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।
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उपाबन्ध-''उपाबन्ध-''उपाबन्ध-''उपाबन्ध-''क"क"क"क" हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा विभाग में कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठकमाण्डर/वरिष्ठकमाण्डर/वरिष्ठकमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/भण्डार अनुदेशक/भण्डार अनुदेशक/भण्डार अनुदेशक/भण्डार हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा विभाग में कम्पनी हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा विभाग में कम्पनी हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा विभाग में कम्पनी अधिकारी/सैन्टर कमान्डर के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम अधिकारी/सैन्टर कमान्डर के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम अधिकारी/सैन्टर कमान्डर के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम अधिकारी/सैन्टर कमान्डर के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/भण्डार अधिकारी/सैन्टर कमान्डर। 2222.... पद(पदों) की संख्यापद(पदों) की संख्यापद(पदों) की संख्यापद(पदों) की संख्या....----20 (बीस पद) (कम्पनी कमाण्डर=15, वरिष्ठ अनुदेशक=01 भण्डार अधिकारी=01,सैन्टर कमान्डर=03)।
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग-III; (अराजपत्रित) (अलिपिकीय सेवा)।
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 10300-34800 रूपये जमा 3800/-रूपयें ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां ः स्तम्भ 15-क मे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14100/-रूपयें प्रतिमास ।
5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----अचयन पद ।
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष। 6666.... सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु
परन्तु सीधे भर्ती के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से ही सरकार की सेवा में नियुक्त अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ एवम् संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा।
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर/निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टरों निगमों/स्वायत3509 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933 निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उनको पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों, की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे :
1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें की पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञाप्ति किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाऐ चयन बोर्ड के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगी ।
7777.... सीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वालेसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाें के लिए अपेक्षितव्यक्तियाें के लिए अपेक्षितव्यक्तियाें के लिए अपेक्षितव्यक्तियाें के लिए अपेक्षित न्युनतम शैक्षिक और अन्यन्युनतम शैक्षिक और अन्यन्युनतम शैक्षिक और अन्यन्युनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएअर्हताएअर्हताएअर्हताएंंंं....-क -क -क -क अनिवार्य अर्हअनिवार्य अर्हअनिवार्य अर्हअनिवार्य अर्हताताताता....----(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय/स्कलू शिक्षा बोर्ड से 102 की परीक्षा उतीर्ण की होनी चाहिए या इसके समतुल्य।
और
भारतीय सेना से निर्मुक्त/सेवा निवृत अधिकारी जिसने लेफिटनेट का रैंक (सम्मानिक से अन्यथा) धारित करने सहित कमीशन अधिकारी के रूप मे कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो ।
अथवा
गृह रक्षा सगंठन मे कम्पनी कमाण्डर का अवैतनिक रैंक धारित किया हो और इस रूप मे पिछले तीन वर्ष से लगातार सेवा की हो।
अथवा
नियमित रूप से सेवारत नागरिक सुरक्षा अनुदेशक/मुख्य अनुदेशक/प्लाटून कमाण्डर/प्रशासनिक अधिकारी/सहायक भण्डार अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा विभाग मे इस रूप मे पिछले पांच वर्ष से सेवारत हो।
2222.... वावावावांछनीय अहर्ताएंछनीय अहर्ताएंछनीय अहर्ताएंछनीय अहर्ताए....----हिमाचल प्रदेश की रूढियों रितियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8888.... सीधे भर्ती किए जाने वसीधे भर्ती किए जाने वसीधे भर्ती किए जाने वसीधे भर्ती किए जाने वालालालाले े े े व्यक्तियों के लिए विहितव्यक्तियों के लिए विहितव्यक्तियों के लिए विहितव्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताआयु और शैक्षिक अहताआयु और शैक्षिक अहताआयु और शैक्षिक अहर्ताएर् एर् एर् ए प्राप्राप्राप्रोन्ेन्ेन्ेन्नति की दशा मनति की दशा मनति की दशा मनति की दशा में ें ें ें लागू लागू लागू लागू हाहाहाहोगेगेगेगी या नहीी या नहीी या नहीी या नहींंंं....----आयु आयु आयु आयु :ःःः लागू नहीं। शैक्षिक याशैक्षिक याशैक्षिक याशैक्षिक योग्ेग्ेग्ेग्यता यता यता यता :ःःः जैसा कि स्तम्भ संख्या 7(1) में दर्शाया गया है । 9999.... परिविक्षा की अवधि, यदिपरिविक्षा की अवधि, यदिपरिविक्षा की अवधि, यदिपरिविक्षा की अवधि, यदि कोई होकोई होकोई होकोई हो....----दो वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए, जो एक वर्ष से अधिक न हो, विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10101010.... भर्ती की पद्वति ःभर्ती की पद्वति ःभर्ती की पद्वति ःभर्ती की पद्वति ः भर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति याप्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति याप्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति याप्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा औरस्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों कीजाने वाले पदों कीजाने वाले पदों कीजाने वाले पदों की प्रतिशतताप्रतिशतताप्रतिशतताप्रतिशतता....----(क) साठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे
(ख) चालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।
सविंदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क मे दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगें और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ठ सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगें । 3510 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933 11111111.... प्रोन्नति, प्रोन्नति, प्रोन्नति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति याप्रतिनियुक्ति याप्रतिनियुक्ति याप्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा मेंस्थानान्तरण की दशा में श्रैणियांश्रैणियांश्रैणियांश्रैणियां जिनसे प्राजिनसे प्राजिनसे प्राजिनसे प्रोन्ेन्ेन्ेन्नति,नति,नति,नति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण किया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगाकिया जाएगा....----नागरिक सुरक्षा अनुदेशकों/मुख्य अनुदेशक/प्लाटून कमाण्डर/प्रशासनिक अधिकारी/सहायक भण्डार अधिकारियों मे से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड मे की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियामित सेवाकाल हो ।
पदों को भरने के लिए निम्नलिखित 20 बिन्दु "पद धारित" रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :-
1. पहला पद-प्रोन्नति द्वारा 2. दूसरा पद-प्रोन्नति द्वारा 3. तीसरा पद-सीधी भर्ती द्वारा 4. चौथा पद-प्रोन्नति द्वारा 5. पांचवा पद-सीधी भर्ती द्वारा 6. छठा पद-प्रोन्नति द्वारा 7. सातवां पद-प्रोन्नति द्वारा 8. आठवा पद-सीधी भर्ती द्वारा 9. नवां पद-प्रोन्ेनति द्वारा 10. दसवां पद-सीधी भर्ती द्वारा 11. ग्याहरवां पद-प्रोन्नति द्वारा 12. बाहरवां पद-प्रोन्नति द्वारा 13. तेहरवां पद-सीधी भर्ती द्वारा 14. चौहदवां पद-प्रोन्नति द्वारा 15. पन्द्रवां पद-सीधी भर्ती द्वारा 16. सोहलवां पद-प्रोन्नति द्वारा 17. सतारवां पद-प्रोन्नति द्वारा 18. अठारवां पद-सीधी भर्ती द्वारा 19. उन्नीसवां पद-प्रोन्नति द्वारा 20. वीसवां पद-सीधी भर्ती द्वारा
रोस्टर प्रत्येक बीस बिन्दु के पश्चात् तब तक परिवर्तित होता रहेगा, जब तक कि प्रत्येक प्रवर्ग को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो जाती है। तद्पश्चात् रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त हुआ है।
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम वह कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो ;
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से, साधारणतः तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत हेगी ।
स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण II....----उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगें :-
3511 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 19331. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल । 3. रोहड़ू उप मण्डल का डोडरा-क्वार क्षेत्र । 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाठ ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना । 6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र । 7. जिला किन्नौर । 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरऊ के काठवाड और कोरगा पटवार वृा रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना तथा सांगना पटवार वृा और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृा ।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृा बालीचौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगढ और खोलानाल, पद्वर तहसील के झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेड पटवार वृा थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपर, पानगढ, थाच-बगडा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृा और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृा ।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग मे तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उनसे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।
स्पष्टीकरणः-स्पष्टीकरणः-स्पष्टीकरणः-स्पष्टीकरणः-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबंधों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।
(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ्ा सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएंगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी : परन्तु की गई उपर्युक्त तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात, जो स्थाई करण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्पारिक वरीयता अपरिवर्रित रहेगी । 3512 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933 12 12 12 12 यदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नतियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान होसमिति विद्यमान होसमिति विद्यमान होसमिति विद्यमान हो, तो, तो, तो, तो उसकी सरउसकी सरउसकी सरउसकी सरंचंचंचंचनानानाना....----जैसी सरकार द्वारा समय- समय पर गठित की जाए ।
13131313.... भर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिनभर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचलपरिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोगप्रदेश लोक सेवा आयोगप्रदेश लोक सेवा आयोगप्रदेश लोक सेवा आयोग से परर्मश किया से परर्मश किया से परर्मश किया से परर्मश किया जाऐगाजाऐगाजाऐगाजाऐगा....---- जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14141414.... सीधी भर्ती किए जानेसीधी भर्ती किए जानेसीधी भर्ती किए जानेसीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिएवाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षाअपेक्षाअपेक्षाअपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिर्वाय है ।
15 15 15 15 सीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद परसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चनियुक्ति के लिए चनियुक्ति के लिए चनियुक्ति के लिए चयनयनयनयन....----सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाऐगा, यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति , आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
15-क सं1ि5-क सं1ि5-क सं1ि5-क संविदा नियुक्ति द्वारा पदवदा नियुक्ति द्वारा पदवदा नियुक्ति द्वारा पदवदा नियुक्ति द्वारा पद पर पर पर पर नियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएगी :-
(i) ससससंकल्पनांकल्पनांकल्पनांकल्पना....----(क) इस पॉलसी के अधीन महाआदेशक, गृह रक्षा/नागारिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश विभाग में कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/भण्डार अधिकारी/सैन्टर कमाण्डर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगा :
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्व विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि का नवीकरण/विस्तारण किया जाएगा ।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आनाः- महाआदेशक, गृह रक्षा/नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(ii) संसिंसिंसिंविदात्मक वदात्मक वदात्मक वदात्मक उपलब्धियांउपलब्धियांउपलब्धियांउपलब्धियां....----संविदा के आधार पर नियुक्त कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/भण्डार अधिकारी/सैन्टर कमाण्डर को 14100/- रूपए की नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संिंवदात्मक उपलब्धियों में 430/- रूपए (पद के पे बैड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्वि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
(iii) नियुनिियुनिियुनिियुक्ति/क्त/क्त/क्त/अनुश्ुशासन प्राधिकारीअनुश्ुशासन प्राधिकारीअनुश्ुशासन प्राधिकारीअनुश्ुशासन प्राधिकारी....----महाआदेशक, गृह रक्षा/नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकरी होगा ।
(iv) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि, आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, आदि सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर, द्वारा अवधारित किया जाएगा ।3513 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933 (v) संसंसंसंविदात्मक नियुवििदात्मक नियुवििदात्मक नियुवििदात्मक नियुक्तियों कक्तयों कक्तयों कक्तयों के लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समितिे लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(vi) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबंध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
(vii) निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें....----(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 14100/- रूपए की नियत निबन्धन और शर्तें निबन्धन और शर्तें संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 430/- रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वार्षिक वृद्वि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
(ड) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभयर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। उनका किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हो, या़त्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0आर0 एस0 आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिये हकदार होंगे। 16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/पिछडे वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं । 3514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933 18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि, ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रर्वग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।
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उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-उपाबन्ध-खखखख कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/भण्डार अधिकारी/भण्डार अधिकारी/भण्डार अधिकारी/भण्डार अधिकारी/सैन्टर सैन्टर सैन्टर सैन्टर कमाण्डरकमाण्डरकमाण्डरकमाण्डर (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य महाआदेशक गृह रक्षासरकार के मध्य महाआदेशक गृह रक्षासरकार के मध्य महाआदेशक गृह रक्षासरकार के मध्य महाआदेशक गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेऔर नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेऔर नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेऔर नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनामश (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनामश (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनामश (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के) के) के) के े निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप माध्यम समाध्यम समाध्यम समाध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप े निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप े निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/ श्रीमति.........................................पुत्र/पुत्री श्री............................................निवासी..................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य महाआदेशक गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.......................को किया गया ।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्र्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/भण्डार अधिकारी/सैन्टर कमाण्डर (पद का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/भण्डार अधिकारी/सैन्टर कमाण्डर (पद का नाम) के रूप में ...............से प्रारम्भ होने और ...............को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात.................दिन को स्वयमेंव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।
2. प्रथम पक्षकार का सविदात्मक रकम...................रूपऐ प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/भण्डार अधिकारी/सैन्टर कमाण्डर (पद का नाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/भण्डार अधिकारी/सैन्टर कमाण्डर (पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।3515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933 6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तयों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का प्र्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ अनुदेशक/भण्डार अधिकारी/सैन्टर कमाण्डर (पद का नाम) कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
7. चयनित अभयर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। उनका किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है ।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1............................ ............................ (नाम व पूरा पता) 2................................ ................................ (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1................................... ..................................... (नाम व पूरा पता) 2............................. .............................. (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
------
[Authoritative English text of this department's Notification No. Home-B(A)3-6/2007 dated
14.10.2011 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th October, 2011
No. Home-B(A)3-6/2007.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for 3516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933
the post of Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander Class-III, (Non-Gazetted) in the Department of Home Guards\ and Civil Defence Himachal Pradesh, as per Annexure –"A" attached to this notification namely:-
1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Home Guards and Civil Defense Department, Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander , Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011.
(2) These Rules shall come into force from date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Home Guards and Civil Defence Department,Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules 1989 notified vide notification No. Home- II(B)2-3/81 dated 15.2.1989 as amended from time to time are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the relevant rules, so repealed under sub-rule, 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made done or taken under these rules.
By order, Sd/- Pr. Secretary(Home).
__________
ANNEXURE-A
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF COMPANY
COMMANDER/SENIOR INSTRUCTOR /STORE OFFICER/CENTER COMMANDER,
NON-GAZETTED CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF HOME GUARDS, CIVIL
DEFENCE, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.—Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander
2. Number of post(s) .—20 (twenty) (Company Commander = I5, Senior Instructor = 01, Store Officer = 01, Center Commander = 03).
3. Classification.—Class-III (Non- Gazetted ) (Non Ministerial).
4. Scale of pay (be given in expanded notation.—(i) Pay scale for regular incumbents Rs.10300-34800 + Rs. 3800 Grade pay.
(ii) Emoulments for contract employees @ Rs.14100/- P.M /- as per details given in Col.15-A.
5. Whether Selection post or non-selection post.—Non-Selection.
6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.
3517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc or contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such ad-hoc or contract appointment;
Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of Initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies:
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned from the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board in case of the candidate as otherwise well qualified.
7. Minimum Educational qualification and other qualifications required for direct recruits.—ESSENTIAL QUALIFICATION (i) Should have passed Plus Two (10+2) Examination from a recognized University/Board of School Education or its equivalent.
AND
Should be a released/Retired Officer of the Indian Army who has held the rank of Lieutenant ( other than Honorary ) with atleast three years service as Commissioned officer.
OR
Should be holding honorary Rank of Company Commander in the Home Guards Organisation and continuous service as such for the last three years.
OR
Should be a serving regular Civil Defense Instructor/Chief Instructor/Platoon Commander/Administrative Officer/Assistant Store officer, who has been serving as such for the last five years in the H.P. Home Guards and Civil Defense Department.
DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.
3518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age: Not applicable. Educational Qualitifaction: As shown in Col. 7(i).
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,
deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—(a) 60%
by promotion.
(b) 40% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/transfer is to be made.—By promotion from amongst Civil Defense Instructors/ Chief Instructor/Administrative Officer/Platoon Commanders/ Assistant Store Officers possessing atleast 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade.
For filling up the posts the following 20 points "post" based roster shall be followed:
1st post - Promottee 2nd post - Promottee 3rd post - Direct recruitment 4th post - Promottee 5th post - Direct recruitment 6th post - Promottee 7th post - Promottee 8th post - Direct recruitment 9th post - Promottee 10th post - Direct recruitment 11st post - Promottee 12nd post -Promottee 13rd post -Direct recruitment 14th post -Promottee 15th post - Direct recruitment 16th post - Promottee 17th post - Promottee 18th post - Direct recruitment 19th post - Promottee 20th post - Direct recruitment
Note.—The roster will be rotated after every 20th point till the representation to all the categories is achieved by the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.
Proviso (I): Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
3519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation II.—For the purpose of proviso( I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-
1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less ;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding provisio, the persons(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
3520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be exserviceman recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rules-3 of Ex-Servicemen ( Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules;
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirements for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient, by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the commission/ other recruiting authority as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment (NEW PROVISION) .—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander in the Department of Commandant General Home Guard/ Civil Defence Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extention /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD, HAMIRPUR.—The Commandant General Home Guard/Civil Defence Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
3521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Company Commander/Senior Instructor/Store Officer/Centre Commander appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.14100/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 430/- (3 % of the minimum of the pay band + grade pay) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Commandant General Home Guards/Civil Defence, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-'B' appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a)The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 14100/- P.M/- (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 430/- (3 % of the minimum of pay band+grade pay) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc, shall be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from duty without approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand rendered temporarily unfit till the confinement is over. They will subsequently be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
3522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable.
18. Power to relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H. P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.
_________
ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0............... तारीख पेशी : 27-10-2011 श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री नन्दू राम, निवासी महाल पलमार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता तहसील खुण्डियां
विषय.--प्रार्थना-पत्र वराये शादी पंजीकरण हेतु।
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थी श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री नन्दू राम ने अदालत हजा में पूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती अन्जू कुमारी पुत्री श्री स्योपाल सिंह, निवासी घरना पलमार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा के साथ दिनांक 17-11-2010 को हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई है परन्तु गलती से पंचायत के अभिलेख में दर्ज न करवाई गई है इसलिए सम्बन्धित पंचायत को शादी दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 27-10-2011 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा पंचायत को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 27-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0............... तारीख पेशी : 14-11-2011 श्री संजय कुमार पुत्र श्री विजय कुमार, निवासी महाल घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता तहसील खुण्डियां
विषय.--प्रार्थना-पत्र वराये शादी पंजीकरण हेतु।
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र श्री विजय कुमार ने अदालत हजा में पूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती मोनिका शर्मा पुत्री श्री देश राज शर्मा, निवासी घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा के साथ दिनांक 6-6-2010 को हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई है परन्तु गलती से पंचायत घरना के अभिलेख में दर्ज न करवाई गई है इसलिए सम्बन्धित पंचायत को शादी दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 14-11-2011 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा पंचायत को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 4-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 /2011 तारीख पेशी : 08/11/2011 श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चरण दास, निवासी गांव मरघूणी, डाकघर थुरल, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु। मुस्त्री मुनादी :--
श्री राकेश कुमार पुत्र श्री चरण दास, निवासी गांव मरघूणी, डाकघर थुरल, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसके पुत्र नितेश कुमार का जन्म 3-10-2010 को गांव मरघूणी में हुआ है। परन्तु अज्ञानता के कारण इसके जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वलोह को जारी करने की अनुकम्पा करें। 3524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933 अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नितेश कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार की जन्म तिथि 3-10-2010 के बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 8-11-2011 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त नितेश कुमार के जन्म पंजीकरण का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत वलोह को जारी कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-10-2011 को जारी हुआ। मोहर। राज कुमार वर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 /2011 तारीख पेशी : 08/11/2011 श्री कशमीर चन्द पुत्र श्री भरेवतू उर्फ भगत राम, निवासी गांव भियाला, डाकघर पपलाह, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु। इश्तहार :--
श्री कशमीर चन्द पुत्र श्री भरेवतू उर्फ भगत राम, निवासी गांव भियाला, डाकघर पपलाह, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसके पिता श्री भरेवतू उर्फ भगत राम का देहान्त दिनांक 20-11-1975 को हुआ है। परन्तु अज्ञानता के कारण इसकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत सन्हूं को जारी करने की अनुकम्पा करें।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भरेवतू उर्फ भगत राम की मृत्यु तिथि 20-11-1975 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 8-11-2011 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त भरेवतू उर्फ भगत राम के मृत्यु पंजीकरण का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत को जारी कर दिया जावेगा।
आज दिनांक 23-09-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। सुनाया गया। मोहर। राज कुमार वर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी
थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933 ब अदालत राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 तारीख पेशी : 14-11-2011 1. श्री सरुप चन्द पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव सिमलपट्ट मूण्ढी, डाकघर मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
2. अंजीता पुत्री सत्या प्रकाश, निवासी मानन, डा0 कीरटी पंचायत कोटगढ़, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-मुस्त्री मुनादी विवाह पंजीकरण करने बारे। इश्तहार मुस्त्री मुनादी :
श्री सरुप चन्द पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव सिमलपट्ट मूण्ढी, डाकघर मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश व अंजीता पुत्री सत्या प्रकाश, निवासी मानन, डा0 कीरटी पंचायत कोटगढ़, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय व्यान हल्फी पेश किए व आवेदन किया है कि दिनांक 28-09-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज से इनकी गांव सिमलपट्ट मूण्ढी, डाकघर मूण्ढी, उपतहसील थुरल, जिला कांगड़ा में शादी हुई है। तब से दोनों दम्पति के रूप में रह रहे हैं इस सन्दर्भ में दोनों ने अपने-अपने शपथ-पत्र भी संलग्न करवाए हैं। विवाह पंजीकरण बारे आवेदन किया है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-11-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश का सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 5-10-2011 को जारी हुआ। मोहर। राज कुमार वर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत राज कुमार वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 तारीख पेशी : 14-11-2011 1. श्री सरुप चन्द पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव सिमलपट्ट मूण्ढी, डाकघर मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
2. अंजीता पुत्री सत्या प्रकाश, निवासी मानन, डा0 कीरटी पंचायत कोटगढ़, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-मुस्त्री मुनादी विवाह पंजीकरण करने बारे। इश्तहार मुस्त्री मुनादी :
श्री सरुप चन्द पुत्र श्री रमेश चन्द, निवासी गांव सिमलपट्ट मूण्ढी, डाकघर मूण्ढी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश व अंजीता पुत्री सत्या प्रकाश, निवासी मानन, डा0 कीरटी पंचायत कोटगढ़, 3526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933 तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय व्यान हल्फी पेश किए व आवेदन किया है कि दिनांक 28-09-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज से इनकी गांव सिमलपट्ट मूण्ढी, डाकघर मूण्ढी, उपतहसील थुरल, जिला कांगड़ा में शादी हुई है। तब से दोनों दम्पति के रूप में रह रहे हैं इस सन्दर्भ में दोनों ने अपने-अपने शपथ-पत्र भी संलग्न करवाए हैं। विवाह पंजीकरण बारे आवेदन किया है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14-11-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश का सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 5-10-2011 को जारी हुआ। मोहर। राज कुमार वर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश रमेश कुमार पुत्र शिव लाल, गांव तिन्दी, डाकघर तिन्दी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए महाल तिन्दी के रैवेन्यु कागजात में पिता का नाम दरुस्त करवाने बारे। रमेश कुमार पुत्र शिव लाल, गांव तिन्दी, डाकघर तिन्दी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम महाल उटपुर, परगना जसौर, तहसील चुराह, जिला चम्बा के राजस्व कागजात में शिव लाल पुत्र श्री जोतू लिखा गया है जबकि मौजा तिन्दी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति के राजस्व कागजात माल में शिव लाल की जगह प्रताप सिंह पुत्र श्री जोतू लिखा गया है। प्रार्थी के दादा अनपढ़ एवं देहाती होने से इन्तकाल के समय उनके पिता का नाम शिव लाल की जगह प्रताप सिंह लिखवा गए जबकि प्रार्थी के पिता को प्रताप सिंह के नाम से कोई नहीं जानता व पहचानता है। अब प्रार्थी महाल तिन्दी के राजस्व कागजात में अपने पिता का नाम प्रताप सिंह पुत्र श्री जोतू की जगह शिव लाल पुत्र श्री जोतू पंजी—त कर दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के पिता का नाम महाल तिन्दी के रैवेन्यू कागजात में शिव लाल पुत्र श्री जोतू दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में 14-11-2011 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी के पिता का नाम महाल तिन्दी के राजस्व कागजात में दर्ज करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 3-10-2011 केा मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति, हिमाचल प्रदेश।3527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933 ब अदालत श्री एन0 के0 जैन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 31/2011 तारीख दायर 01-10-2011 श्री सैन राम पुत्र श्री गौरी, निवासी गांव मंडोग, डा0 नरैण, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 16 मिन/43 ता 49, वाका चक मंडोग, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नोटिस बनाम आम जनता।
यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थी श्री सैन राम पुत्र श्री गौरी, निवासी गांव मंडोग, डा0 नरैण, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम खाता/खतौनी नं0 16 मिन/43 ता 49, वाका चक मंडोग, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में धर्म सैन दर्ज कागजात माल है जो गलत दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम धर्म सैन के स्थान पर सैन राम उर्फ धर्म सैन दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि सैन राम उर्फ धर्म सैन दरुस्त करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 4-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। एन0 के0 जैन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एन0 के0 जैन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 32/2011 तारीख दायर 01-10-2011 श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री धनी सिंह, निवासी गांव तलाई, डा0 नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 68/286, वाका चक दतनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता। 3528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2011/25 आश्विन, 1933 यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थी श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री धनी सिंह, निवासी गांव तलाई, डा0 नोगली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसके चाचा निहाल सिंह पुत्र किशन सिंह पुत्र श्री नरैण सिंह लगभग 40 वर्ष पहले घर छोड़ कर सन्यास (साधू वेश) में चले गए तथा साधू समाज में उनका नाम श्री सूरज नाथ योगी रखा गया है जबकि खाता/खतौनी नं0 68/286 वाका चक दतनगर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के माल कागजात में उनका नाम निहाल सिंह है। लगभग दो माह पूर्व प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि वह जिला कुल्लू के किन्नू नामक स्थान पर रह रहे हैं। अब प्रार्थी चाहता है कि उनके हिस्से की भूमि उन्हें ही मिले जिस कारण उपरोक्त कागजात माल में प्रार्थी के चाचा का नाम निहाल सिंह के स्थान पर निहाल सिंह उर्फ योगी सूरज नाथ दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि निहाल सिंह उर्फ योगी सूरज नाथ जिसका नाम राजस्व अभिलेख में निहाल सिह है के स्थान पर निहाल सिंह उर्फ योगी सूरज नाथ दरुस्त करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 4-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। एन0 के0 जैन, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित