राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला शिमला शिमला शिमला ममममंगलंगलंगलंगलववववारारारार 1111 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर,,,, 2011201120112011////10101010 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक,,,, 1933193319331933
हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार
बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभागबहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला, 25 अक्तूबर, 2011
संख्या ः विद्युत-छसंख्या ः विद्युत-छसंख्या ः विद्युत-छसंख्या ः विद्युत-छः : : : ((((5555))))----21/201121/201121/201121/2011....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज़ मियाड़ हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 419/1-B, सेक्टर-3, फेज़-2, न्यू शिमला, हिमाचल प्रदेश-171003, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल घारी व हडूका, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश में मियाड़ जल विद्युत परियोजना (120 मैगावाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
155-राजपत्र/2011-1-11-2011 (3823) 3824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम कीधारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होगें।
5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0) उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति के कार्यालय में किया जा सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप-तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) लाहौल एवं स्पिति उदयपुर घारी 4 00-12-00 5 00-08-00 39 01-13-00 44 01-00-00 187 00-00-06 188 00-02-00 218/1 00-05-14 218/2 00-14-08 219/1 00-01-16 हडूका 71 02-03-00 72 00-07-00 73 03-19-00 74 00-19-00 75 00-06-00 76 01-11-00 77 02-09-00 78 01-13-00 322/79 00-08-00 80 00-10-00 81 00-07-00 82 01-02-00 83 01-03-00 84 00-11-00 85 00-10-00 326/86 00-13-00 106 01-12-00 430/107 00-17-00 431/107 00-17-00 120 01-10-00 121 02-09-00 314/123 00-02-00 315/123 02-02-00 124 01-07-00 125 00-18-003825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 126 00-05-00 127 00-11-00 436/128 00-12-00 437/128 00-12-00 438/128 00-01-00 129 01-01-00 129/1 01-00-00 439/130 00-08-00 440/130 00-10-00 131 00-02-00 132 01-05-00 133 00-12-00 134 00-13-00 135 01-00-00 136 01-06-00 137 01-08-00 138 00-01-00 139 01-08-00 143 00-05-00 144 00-07-00 145 00-04-00 146 00-03-00 147 00-16-00 148 01-03-00 149 01-04-00 150 02-11-00 151 01-10-00 152 00-14-00 153 00-18-00 154 01-01-00 155 02-04-00 156 00-06-00 157 00-10-00
कित्ता-कित्ता-कित्ता-कित्ता-67 67 67 67 रकवा- 61-13-04रकवा- 61-13-04रकवा- 61-13-04रकवा- 61-13-04
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 31th October, 2011
No. SJ&E-C(10)-31/2006-I.—In continuation of this Department notificiation of even number dated 16-10-2008, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make following amendment in the following chapters of Integrated scheme for Persons with Disabilities. The amendments shall come into force with immediated effect.
3826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 (i) Chapter 1.3 Research :Funds.—The following lines have been added in the last para related to funds:- While selecting the Organizations/NGOs for research projects, guideline of Ministry of Social Justice & Empowernment, Government of India on fundung of Research Projects may be followed.
(ii) Chapter 3.2.—The following norms for granting scholarship to PWDs have been revised in chapter 3.2 Annexure-IV:-
| Sr.No. | Class | Day Scholars Maintenance Allowance (Rs per Month) | Hostlers. (Rs per moth) |
| 1. | 1st class to 5th class | ` 350/- | ` 1000/- |
| 2. | 6th class to 8th class | ` 400/- | ` 1000/- |
| 3. | 9th class to 10th class | ` 450/- | ` 1000/- |
| 4. | Senior Secondary (10+2) | ` 500/- | ` 1500/- |
| 5. | BA/B.Sc/B.com etc | ` 550/- | ` 2000/- |
| 6. | BE/B.Teh/MBBS/LLB/B.Ed &others professoional studies | ` 650/- | ` 2000/- |
| 7. | M.A./M.Sc./M.Com/LLM/M.Ed. etc | ` 750/- | ` 2000/- |
(iii) Chapter.—Following lines have been added at the end of para relating "procedure" in Marriage grant to Persons with Disabilities
In case both the persons getting marries are disabled, each will get the marriage grant idependetaly.
By order,
Sd/-
Principal Secretary (SJ&E)-cum-
State Commissioner (Disabilities).
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सिंचसिंचसिंचसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 24 अक्तूबर, 2011
संख्यसंख्यसंख्यसंख्याााा सिंचासिंचासिंचासिंचाई ई ई ई 11-49/2010-हमीरपुर11-49/2010-हमीरपुर11-49/2010-हमीरपुर11-49/2010-हमीरपुर....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव लोहारड़ा तहसील व जिला हमीरपुर में सीवरेज ट्ीटमैंट प्लांट के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है ।3827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्र्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र कनाल/मरले हमीरपुर हमीरपुर लोहारड़ा 242/1 03-17
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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सिंचसिंचसिंचसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 24 अक्तूबर, 2011
ससससंख्य सिंचाईःंख्य सिंचाईःंख्य सिंचाईःंख्य सिंचाईः 11-30/11-30/11-30/11-30/2010201020102010-मण्डी-मण्डी-मण्डी-मण्डी....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मझैठल/226 तहसील सदर जिला मण्डी में पम्प गृह के निर्माण हेतू भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निर्देश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र वीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर मझेठल/226 736/1 0-00-08
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
-------- सिंचसिंचसिंचसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभागाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 24 अक्तूबर, 2011
संख्या सिंचाईःसंख्या सिंचाईःसंख्या सिंचाईःसंख्या सिंचाईः 11-31/11-31/11-31/11-31/2010201020102010-मण्डी-मण्डी-मण्डी-मण्डी....----यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेेतु नामतः गांव लोहारा/234 तहसील सदर जिला मण्डी में पम्प गृह के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 3828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र वीघा/विस्वा/विस्वांसी मण्डी सदर लोहरा/234 719/1 0-03-13
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।
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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 1st November, 2011
No. UD-A (1)-1/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following persons as members of Municipal Council Una, Nagar Panchayat Mehatpur & Nagar Panchayat Santokhgarh, Distt. Una :-
1. Municipal Council Una:
1. Smt. Urmila Chaudhary W/o Sh. Surinder Singh, Ward No. 10, Nagar Parishad Una, Teh. & Distt. Una, H.P.
2. Sh. Viney Angra S/o Sh. Mohan Lal Angra, Ward No. 4, Nagar Parishad Una, Teh.
& Distt. Una, H. P.
3. Sh. Madan Puri S/o Sh. Telu Ram Puri, Ward No.9, Nagar Parishad Una, Teh. & Distt. Una, H. P.
2. Nagar Panchayat Mehatpur:
1. Surinder Bhardwaj S/o Sh. Ram Rakha Mal Bhardwaj, Ward No. 7, Nagar Panchayat Mehatpur, Teh. & Distt. Una, H. P.
2. Sh. Sukhdev Singh S/o Sh. Parkash Chand, Ward No. 8, Nagar Panchayat Mehatpur, Teh. & Distt. Una, H.P.
3. Sh. Raghuvinder Singh S/o Sh. Yashodha Ram, Ward No.9, Nagar Panchayat Mehatpur, Teh. & Distt. Una, H. P.
3829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 3. Nagar Panchayat Santokhgarh:1. Smt. Balvinder Kaur W/o Sh. Jagtar Singh Chaudhary, Ward No. 1 Nagar Panchayat Santokhgarh, Teh. & Distt. Una, H. P.
2. Sh. Chhotu Ram Saini S/o Sh. Kartar Singh Saini, Ward No 7, Nagar Panchayat Santokhgarh, Teh. & Distt. Una, H. P.
3. Sh. Balram Kaushal (Pinki) S/o Sh. Satpal Kaushal, Ward No 8, Nagar Panchayat Santokhgarh, Teh. & Distt. Una, H. P.
By order Sd/- Principal Secretary (UD).
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युवा सेवा एवं खेल विभागयुवा सेवा एवं खेल विभागयुवा सेवा एवं खेल विभागयुवा सेवा एवं खेल विभाग
अधिसूचना
शिमला, 21 जून, 2011
संख्याः बाई एस-ए (3)-5/2008....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 संख्याः बाई एस-ए (3)-5/2008 संख्याः बाई एस-ए (3)-5/2008संख्याः बाई एस-ए (3)-5/2008 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, युवा सेवा एवं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली में जलक्रीड़ा प्रशिक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थातः-
ाप्त नाम और प्रारम्भ....----(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश युवा सेवा एवं खेल 1111.... संक्ष्सिंक्ष्सिंक्ष्सिंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ाप्त नाम और प्रारम्भ ाप्त नाम और प्रारम्भ विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध ख्ेाल संस्थान, मनाली जलक्रीड़ा वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति, 2011 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। निरसन और व्यावृत्तियां....----(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्या वाई एस एस -ए (3)1/87 2222.... निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां निरसन और व्यावृत्तियां तारीख 14-2-95 द्वारा अधिसूचित का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (युवा सेवा एवं खेल)।3830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश युवा सेवा एवं खेल विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध ख्ेाल संस्थान, मनाली जपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध ख्ेाल संस्थान, मनाली जपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध ख्ेाल संस्थान, मनाली जपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बद्ध ख्ेाल संस्थान, मनाली हिमाचल प्रदेश युवा सेवा एवं खेल विभाग, अटल बिहारी वा हिमाचल प्रदेश युवा सेवा एवं खेल विभाग, अटल बिहारी वा हिमाचल प्रदेश युवा सेवा एवं खेल विभाग, अटल बिहारी वा में जलक्रीड़ा प्रशिक्षक, वर्ग-में जलक्रीड़ा प्रशिक्षक, वर्ग-में जलक्रीड़ा प्रशिक्षक, वर्ग-में जलक्रीड़ा प्रशिक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----जलक्रीड़ा प्रशिक्षक।
2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----3(तीन)।
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग- III (अराजपत्रित) (तकनीकी सेवाएं)।
4444.... वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान....----(I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 10,300-34,8003800 रूपए ग्रेड वेतन । (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार होगी।
5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----अचयन पद।
6666.... सीधी भर्ती के लिए असीधी भर्ती के लिए असीधी भर्ती के लिए असीधी भर्ती के लिए आयुायुायुायु....----18 से 45 वर्ष।
परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के अधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवारत में अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी। परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा।
परन्तु यह और है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गोें के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है।
परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारी वृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों का प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।
(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आंमत्रित करने के लिए यथास्थिति, पद विज्ञापित किया जाता है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोग सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7777.... सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक आरै अन्य अर्हताएं सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक आरै अन्य अर्हताएं....---- सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक आरै अन्य अर्हताएं सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक आरै अन्य अर्हताएं (क) अनिवार्य अर्हताऐंअनिवार्य अर्हताऐंअनिवार्य अर्हताऐंअनिवार्य अर्हताऐं (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष।3831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 (ii) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से जलक्रीड़ा कोर्स में निम्नलिखित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
(क) बेसिक (ख) कैनोईंग में मध्यवर्ती कोर्स (ग) सेलिंग में अग्रिम कोर्स।
वांछनीवांछनीवांछनीवांछनीय अर्हताऐंय अर्हताऐंय अर्हताऐंय अर्हताऐं....----(1) सरकार द्वारा मान्याता प्राप्त संस्थान से दो वर्ष का जलक्रीड़ा अनुदेशक के रूप में कार्य करने का अनुभव।
(2) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8888.... सीधसीधसीधसीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताऐं प्रोन्नत व्यक्ति ी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताऐं प्रोन्नत व्यक्ति ी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताऐं प्रोन्नत व्यक्ति ी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताऐं प्रोन्नत व्यक्ति (यों) की दशा में लागू होगी या नहीं....----आयु : लागू नहीं। शैक्षणिक अर्हताएं : हां। (यों) की दशा में लागू होगी या नहीं (यों) की दशा में लागू होगी या नहीं (यों) की दशा में लागू होगी या नहीं
9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....----दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और 10101010.... भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिश् विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतताातताातताातता....----50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिश् विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिश् सीधी भर्ती द्वारा या संविदा आधार पर।
प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगा....----नाविक या सेलमेकर में से प्रोन्नति द्वारा जा उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 में यथाविहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं पूर्ण करते हों, साथ ही जिनका कम से कम छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को, को सम्मिलित करके छः वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो। प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए समस्त पात्र कर्मचारियों की, उनके अपने-अपने ग्रेड में उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेडे बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो।
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार, स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----(1) उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में कार्यकाल से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिपे्रत होगी।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----(2) उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुगर्म क्षेत्र निम्न प्रकार से हाेंगेंः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला पांगी और भरमौर उप मण्डल। 3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा-क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रहबीश परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रहबीश परगना। 3832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 6. कांगडा जिला के बैज नाथ उप मण्डल का बडा-भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किनौर । 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरू के कठवार और कोरगा पटवार वृत रेणुकाजी तहसील के भलाड-भोलाना और संगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडागुशैणी, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुठगढ, ग्रामन, देवगढ, ठेला, रोपा, कथोग, सिल-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियुणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगडा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू, पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त। टिप्पणीटिप्पणीटिप्पणीटिप्पणी....----प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी।
परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखें जाएगेंः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्न्ति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझें जाएंगे।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----अंकित परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीक्ल सकर्वसीज) रूल्ज,1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। (2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पास्परिक वरियता अपरिवर्तित रहेगी।
12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना....----जैसी सरकार द्वारा यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना समय-समय पर गठित की जाए।
13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया परामर्श किया परामर्श किया परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षासीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षासीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षासीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।3833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 15-क15-क15-क15-क.... संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-
((((I)))) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पॉंलिसी के अधीन अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध ख्ेाल संस्थान, मनाली हिमाचल प्रदेश में जलक्रीड़ा प्रशिक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगा।
परन्तुक वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तार/नवीनकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में विस्तार/नवीनकरण किया जाएगा।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाकार्यक्षेत्र में आनाकार्यक्षेत्र में आनाकार्यक्षेत्र में आना....----निदेशक अटल पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान, मनाली में रिक्त पदाें को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
((((II) ) ) ) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----स्ांविदा के आधार पर नियुक्त जलक्रीड़ा प्रशिक्षक को 14100/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 430/- रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप अनुज्ञात की जाएगी।
((((III) ) ) ) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----निदेशक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी खेल संस्थान, मनाली, हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
((((IV) ) ) ) चयन प्रक्र्रियाचयन प्रक्र्रियाचयन प्रक्र्रियाचयन प्रक्र्रिया....----स्ांविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम सबद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
((((V) ) ) ) संविदसंविदसंविदसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयनात्मक नियुक्तियों के लिए चयनात्मक नियुक्तियों के लिए चयनात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसमितिसमितिसमिति....----जैसी सम्बद्व भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-(ख) के अनुसार करार पत्र हस्ताक्षरित करना होगा।
((((VII) ) ) ) निबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तें....----(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 14,100/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्त्मक रकम में 430/- रूपए (पद के पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। 3834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा, पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए उतरदायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
(घ) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, का जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्ररीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदात्त्मक आधार पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0 आर0एम0आर0, छुटटी नियम, साधारण निधि नियम, पैन्शन नियम, आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा लागू नहीं होंगे। वे स्तम्भ 15-क में यथावर्णित उपलब्धियों के लिए हकदार होंगे।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गाें और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं।
18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।3835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 उपाबन्ध 'ख' जलक्रीड़ा प्रशिक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकारजलक्रीड़ा प्रशिक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकारजलक्रीड़ा प्रशिक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकारजलक्रीड़ा प्रशिक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोण एवं खेल के मध्य निदेशक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोण एवं खेल के मध्य निदेशक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोण एवं खेल के मध्य निदेशक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोण एवं खेल संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप यह करार श्री/श्रीमति..........................................................................पुत्र/पुत्री........................................................ .................निवासी.................................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य प्रधान सचिव (युवा सेवा एवं खेल) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.... .................................को किया गया।
''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने जलक्रीड़ा के रूप संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि ''प्रथम पक्षकार'' जलक्रीड़ा प्रशिक्षक के रूप म.ें .....................................से प्रारम्भ होने आरै ............................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधी के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिर कार्य दिवस अर्थात्............................................ दिन को स्वंयमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
परन्तुक वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तार/नवीनकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में विस्तार/नवीनकरण किया जाऐगा।
2. प्रथम पक्षकार का संविदात्मक वेतन 14,100/- रुपए प्रति मास होगी।
3. प्रथम पक्षकार का सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्व नियुक्त/तैनात कर दिया जात है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त जलक्रीड़ा प्रशिक्षक एक माह की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक पर नियुक्त जलक्रीड़ा प्रशिक्षक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ती और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त जलक्रीड़ा प्रशिक्षक कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। 6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था3836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त जलक्रीड़ा प्रशिक्षक का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0 पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख का अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति में 1............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... (नाम व पूरा पता) 2........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में 1......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. (नाम व पूरा पता) 2................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this Department notification No. YSS-A (3)-5/2008 dated, 21st
June, 2011 as required under clause (3) of Article 348 Constitution India].
YOUTH SERVICE AND SPORTS, DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 21st June, 2011
No. YSS-A(3)-5/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Water Sports Instructor, Class-III (Non-Gazetted), Technical Services, in the Department of Youth Service and Sports, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports Manali (Technical Service), as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-
3837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 19331. Short Title and Commencement.—(1) These rules may by called the Himachal Pradesh Youth Services & Sports Department, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali, Water Sports Instructor, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2011.
(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Mountaineering & Allied Sports, Manali, Class-III Non-Gazetted (Water Sports Instructor) Recruitment & Promotion Rules, 1995 Notified vide Notification No. YSS-A (3)-1/87 dated 14.02.1995 and as amended from time to time is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.
By order, Sd/- Principal Secretary (YSS).
________
ANNEXURE-"A" RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF WATER SPORTS INSTRUCTOR (NON GAZETTE) CLASS-III, IN THE ATAL BIHARI VAJPAYEE INSTITUTE OF MOUNTAINEERING & ALLIED SPORTS, MANALI, DEPARTMENT OF YOUTH SERVICES AND SPORTS (H.P.)
1. Name of the post.—Water Sports Instructor.
2. Number of posts.—Three (3).
3. Classification.—Class III (Non-Gazetted) (Technical Services)
4. Scale of pay.— (i) Pay scale for regular Incumbents. Rs. 10,300 – 34,800 + 3800/- Grade Pay (ii) Emoluments for contract Employees:- as per details given in Col 15-A.
5. Whether selection post or non selection Post.—Non selection
6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.
Provided, further that if a candidate appointed on adhoc basis had become over age on date when, he was such as he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.
3838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933Provided further that upper age limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribe/ other category of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government.
Provided further that the employees of all the public Sector/ corporation/Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector/ Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector/ Corporations/ Autonomous Bodies and who were/ are subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations Bodies after initial Constitution of the Public Sector/ Corporations/ Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the Candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other Qualifications required for direct recruits.— Essential Qualification: (i) Bachelor's Degree or its equivalent from a recognized board or university.
(ii) Should have done the following water Sports Courses from an Institution recognized by the Government of Himachal Pradesh.
(a) Basic (b) Intermediate course in canoeing (c) Advance Course in Sailing.
Desirable Qualification.—(i) Two year experience as Water Sports Instructor from a Institution recognized by the Government.
(ii) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.—Age: Not applicable. Education Qualification : YES
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority special circumstances and reason be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether direct recruitment or : promotions, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—50% by promotion and 50% by direct recruitment or on contract basis.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion, deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst Boatman/ Sailmaker possessing essential qualification as prescribed in Column No. 7 Supra with at least six years regular services of regular combined with adhoc service rendered, if any in the grade. A combined seniority list of all the eligible officials shall be prepared on the basis of length of service without disturbing their inter-se-seniority in the respected grades.
3839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933Provided that for the purpose of promotion every employees shall have to serve at least one term in the tribal Area/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas.
Provided further the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service left for superannuation.
Provided further that officers/officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of proviso 1 supra the "term" in tribal / Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such area keeping in view the administrative requirements and performance of the employees.
Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/ Difficult Areas shall be as under:- 1. District Lahoul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panmchayasts of Rampu Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bangal Areas of Biajnath Sub-Division of Kanagra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circle of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bholan and Sangna Patwar Circle of Rdenukaji Tehsil and Kot Pab Patwar Circle of ShillaiTehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol – Bagra Patwar Circle of Karsong Teshil, Gada Gussaini, Mathayani, Ghanyar, Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub-Tehsil, Jhawar, Kutgrah, Graman, Devgrah Devgrah, Trailla, Ropa, Kathog, Silh – Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatechar Patwar Circle of Pandharteshil, Chiuni, Kalipar, mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circle of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District. Note.—(1) In all cases of promotion, the Continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken in the account towards the length of service towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules, provided that;
(2) In all case where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category /post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less;
Provided further that where a Person becomes in eligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding provision, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to ineligible for consideration for such promotion.
3840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rules-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under of recruited under the provisions of Rules-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.
2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account toward the length of service if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection in accordance with the provisions with the Recruitment & Promotion Rules; Provided the inter-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If departmental Promotion Committee exists, what is its composition? .—As may be constituted by Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirements for direct recruits.—A candidate for appointment to any service or post Must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to Post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva vice test, if Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting Authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the Post by contract appointment).— Notwithstanding anything contained in these rules, Contract appointments to the post will be made subject to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Water Sports Instructor in Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali, Department of Youth Service & Sports, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.
(b) Post Falls within the purview of HPSSSB:-
The Director, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali Institute H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
3841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Water Sports Instructor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount@ Rs. 14,100/- per mount. (which shall be equal to minimum of the pay + grade pay). An amount of Rs. 430/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director the Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali H.P. of the Institute will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract Appointment will be made on the basis of viva-voice test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting Agency i.e. the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contract appointee will be paid fixed Contractual amount@ Rs. 14,100/- per mount. (which shall be equal to minimum of pay Band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 430/- (3% of minimum of the pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/selection scales etc. shall be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found Satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
3842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933(g) Contract Appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The Appointment to the service shall be subject to order regarding reservation in the service Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Department Examination.—Not applicable.
18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P. Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any Class of Category of person(s) /Posts(s). ________
ANNEXURE-"B" FORM OF CONTRCAT/ AGREEMENT OT BE EXECUTIVE BETWEEN WATER SPORTS INSTRUCTOR AND THE GOVT. OF HP THROUGH THE DIRECTOR ATAL BIHARI VAJPAYEE INSTITUTE OF MOUNTAINEERING AND ALLIED SPORTS, MANALI (H.P.) This agreement is made on this _________________________ days of ______________ in the year ______________________________________________________________ between Miss/Smt./Sh. ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________________S/o/D/ oW/o ___________________________________ R/O ___________________________________ ________________________________________________________________________________ ____________________________________________ ). Contract appointee (her-in-after called the first party), and the Governor of Himachal Pradesh through the Director, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali H.P. (her-inafter the second party).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid Water Sports Instructor on contract basis on the following terms and conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the service of the SECOND PARTY as a WATER SPORTS INSTRUCTOR (Name of the Post) for a period of one year commencing on the day of _______________ (Name of the Post) _______________ and ending the day of __________________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____________________. And information notice shall be necessary.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract it to be renewed/extended.
3843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 19332. The contractual amount of FIRST PARTY will be i.e. Rs, 14,100/- per month. 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ Posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Water Sports Instructor will be entitled for one-day casual leave after putting in one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Water Sports Instructor. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Water Sports Instructor will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis, whatever require on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:- 1 _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (Name & Full Address) 2. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (Name & Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:- 1 _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (Name & Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (Name & Full Address)3844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933
कार्मिक विभाग(नि0-कार्मिक विभाग(नि0-कार्मिक विभाग(नि0-कार्मिक विभाग(नि0-II))))
अधिसूचना
शिमला-2, 31 अक्तूबर, 2011
ससससंख्ंख्ंख्ंख्याः याः याः याः पर (एपी-बी)बी (2)-2/2011पर (एपी-बी)बी (2)-2/2011पर (एपी-बी)बी (2)-2/2011पर (एपी-बी)बी (2)-2/2011....----हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित पदों के प्रवर्गों के सम्बन्ध में उनके नाम के आगे दर्शाई गई अधिसूचना संख्या और तारीख द्वारा सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम अधिसूचित किए हैंः-
क्रमक्रमक्रमक्रम नियमों का नाम नियमों का नाम नियमों का नाम नियमों का नाम अधिसूचना संख्या अधिसूचना संख्या अधिसूचना संख्या अधिसूचना संख्या और तारीखऔर तारीखऔर तारीखऔर तारीख ससससंख्ंख्ंख्ंख्यायायाया 1. हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग अधीक्षक, पर (एपी)-सी-ए(3)-6/2010 वर्ग-।। (अराजपत्रित) सामान्य सीधी तारीख 14 सितम्बर, 2011 भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011
2. हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग लिपिक पर (एपी)-सी-ए(3)-1/2010 वर्ग-।।। (अराजपत्रित) सामान्य सीधी तारीख 14 सितम्बर, 2011 भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011
3. हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग चपड़ासी पर (एपी)-सी-ए(3)-3/2010 वर्ग-IV (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती तारीख 15-11-2010 और प्रोन्नति नियम, 2010
4. हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग चौकीदार पर (एपी)-सी-ए(3)-2/2010 वर्ग-IV (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती और तारीख 03-12-2010 प्रोन्नति नियम, 2010
उपर्युक्त सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए हैं और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में पदों के प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है और आयोग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें भारत के संविधान के अनुच्छेद 318(बी) के उपबन्धों के अधीन विनियमित होती हैं।
अतः, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन पदों के विभिन्न प्रवर्गों की बाबत भर्ती और प्रोन्नति नियमों में एकरूपता लाए जाने के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश देती है कि उपर्युक्त वर्णित भर्ती और प्रोन्नति नियम, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पदों के उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रवर्गाें के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे :
परन्तु पदों के उपर्युक्त प्रवर्गों की बावत बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियम और जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रवृत्त हैं, निरसित हो जाएंगेः
परन्तु यह और कि ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त परन्तुक I के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, मनीषा नन्दामनीषा नन्दामनीषा नन्दामनीषा नन्दा प्रधान सचिव (कार्मिक)।3845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933
[Authoritative English test of the Notification No. Per(AP-B)B(2)2/2011 dated 31-10-2011
as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PERSONNEL DEPARTMENT
(APPOINTMENT-II)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 31st October, 2011
No. Per (AP-B)B(2)2/2011.—The Government of Himachal Pradesh has notified the common Recruitment and Promotion Rules in respect of the following categories of posts vide Notification number and date shown against each:
Sr. Title of the Rules Notification No. & Date No. 1. Himachal Pradesh, Department of No. Per(AP)CA(3)6/2010, Personnel, Superintendent Grade-II, dated 14-09-2011 (Class-II Non- Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2011.
2. Himachal Pradesh, Department of No. Per(AP)C-A(3)1/2010 Personnel, Clerk, (Class-III Non- dated 14-09-2011, Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2011.
3. Himachal Pradesh, Department of No. Per(AP)C-A(3)3/2010 Personnel, Peon (Class-IV Non- dated 15-11-2010, Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2010. 4. Himachal Pradesh, Department of No. Per(AP)C-A(3)2/2010 Personnel, Chowkidar (Class-IV dated 03-12-2010 Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2010.
The above common Recruitment and Promotion Rules have been framed under Article 309 of the Constitution of India and as such are not applicable to the categories of posts in the Himachal Pradesh Public Service Commission is a Constitution body and the service conditions of the employees of the Commission are regulated under the provisions of Article 318(b) of the Constitution of India.
Therefore, with a view to bring uniformity in the Recruitment and Promotion Rules in respect of various categories of posts under the Government of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 read with Article 318 of the Constitution of India, is pleased order that the above mentioned Recruitment and Promotion Rules shall be applicable to the above referred categories of posts of the Himachal3846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 Pradesh Public Service Commission from the date of publication of this Notification in Rajpatra, Himachal Pradesh:
Provided that the Recruitment and Promotion Rules made in respect of above categories of posts and which are in force in the Himachal Pradesh Public Service Commission shall stand repealed.
Provided further that notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action take under the rules so repealed under proviso I supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.
By order MANISHA NANDA, Principal Secretary (Personnel).
_______
भाषा, कला एवभाषा, कला एवभाषा, कला एवभाषा, कला एवं संस्कृंि संस्कृंि संस्कृंि संस्कृति विभागत विभागत विभागत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 22 अक्तूबर, 2011
संख्संख्संख्संख्याः एलयाः एलयाः एलयाः एल....सीसीसीसी....डीडीडीडी....-सी(15)-3/2005-1-सी(15)-3/2005-1-सी(15)-3/2005-1-सी(15)-3/2005-1....----राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित मेलों को जिला/राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैंः -
1. एकादशी मेला देेवठी, मंझगांव सिरमौर, हिमाचल प्रदेश जिला स्तरीय 2. ऐतिहासिक, मेला पिपलू बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0 जिला स्तरीय 3. ऋषि मारकण्डेय कृषक विकास एवं पशुपालक सायर मेला, जिला स्तरीय जिला बिलासपुर, हिमाचल प्र्रदेश। 4. फतेह दिवस नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश जिला स्तरीय 5. जयसिंहपुर दशहरा उत्सव, तहसील जयसिंहपुर, जिला राज्य स्तरीय कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 6. विंटर कार्निवल मनाली, शरदोत्सव, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 राष्ट्रीय स्तरीय
आदेश द्वारा, मनीषा नमनीषा नमनीषा नमनीषा नंंंंददददाााा,,,, प्रधान सचिव (भाषा-संस्कृति)।
-------
भाषा, कला एवभाषा, कला एवभाषा, कला एवभाषा, कला एवं संस्कृंि संस्कृंि संस्कृंि संस्कृति विभागत विभागत विभागत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 12 अक्तूबर, 2011
संख्संख्संख्संख्याः एलयाः एलयाः एलयाः एल....सीसीसीसी....डीडीडीडी....-सी(15)-3/2005-सी(15)-3/2005-सी(15)-3/2005-सी(15)-3/2005....----राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ''श्री रेणुका जी मेला'' जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को ''अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय'' घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।
आदेश द्वारा, मनीषा नमनीषा नमनीषा नमनीषा नंंंंददददाााा,,,, प्रधान सचिव (भाषा-संस्कृति)।3847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 भाषा, कला एवभाषा, कला एवभाषा, कला एवभाषा, कला एवं संस्कृंि संस्कृंि संस्कृंि संस्कृति विभागत विभागत विभागत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28 सितम्बर, 2011
ससससंंंंख्ख्ख्ख्याः एलयाः एलयाः एलयाः एल....सीसीसीसी....डीडीडीडी....-ए(4)-8/2-ए(4)-8/2-ए(4)-8/2-ए(4)-8/2000010101010....----इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-09-2008 के प्रंसग को जारी रखते हुये राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री रेणुका विकास बोर्ड के कार्यकाल की अवधि आगामी तीन साल तक बढाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है ।
2. उक्त बोर्ड के कार्य-कलाप वही होंगे जो इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 19 मार्च, 1993 में दर्शाए गए हैं ।
आदेशानुसार, मनीषा नन्दामनीषा नन्दामनीषा नन्दामनीषा नन्दा,,,, प्रधान सचिव (भाषा-संस्कृति)।
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भाषा, कला एवभाषा, कला एवभाषा, कला एवभाषा, कला एवं संस्कृंि संस्कृंि संस्कृंि संस्कृति विभागत विभागत विभागत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 28 सितम्बर, 2011
ससससंंंंख्ख्ख्ख्याः एलयाः एलयाः एलयाः एल....सीसीसीसी....डीडीडीडी....-ए(4)-8/-ए(4)-8/-ए(4)-8/-ए(4)-8/2010201020102010....----इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एल.सी.डी.-ए(4)-12/94 दिनांक 19-09-2008 में आंशिक संशोधन करते हुये राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री रेणुका विकास बोर्ड में से श्री मोहन सिंह चौहान, ग्राम खाला क्यार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, जो क्रमांक-4 पर निर्दिष्ट हैं, को उक्त बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के पद से त्यागपत्र देने के फलस्वरूप बोर्ड की सदस्यता से लोप करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है ।
आदेशानुसार, मनीषा नन्दामनीषा नन्दामनीषा नन्दामनीषा नन्दा,,,, प्रधान सचिव (भाषा-संस्कृति)।3848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 नवम्बर, 2011/10 कार्तिक, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित