राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल राजपत्र, हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशितप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला बुधशिमला बुधशिमला बुधशिमला बुधवारवारवारवार 23232323 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर,,,, 2011201120112011////2222 अग्रहायणअग्रहायणअग्रहायणअग्रहायण,,,, 1933193319331933
हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकारसरकारसरकारसरकार
REVENUE DEPARTMENT
(Stamp-Registration)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 19, November, 2011
No. Rev. Stamp (F) 8-1/2004.—In partial modification of this department notification No. Rev. Stamp(F) 8-1/2004, dated 20th August 2011, the applicable registration fees of upto Rs. 500/- shall be collected in the registration offices by the registering authorities and deposited into treasury as per past practices and fees above Rs. 500/- shall be deposited into treasury by the executants as per the procedure laid down vide notification ibid.
By order DEEPAK SANAN, FC –cum- Pr. Secy. (Revenue). 170-राजपत्र/2011-23-11-2011 (4233)4234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 12 सितम्बर, 2011
संख्या : स्वास्थ्य-ए-ए(3)-19/2009संख्या : स्वास्थ्य-ए-ए(3)-19/2009संख्या : स्वास्थ्य-ए-ए(3)-19/2009संख्या : स्वास्थ्य-ए-ए(3)-19/2009....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन, वर्ग-III (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मेें प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। निरसन और व्यावृतियां....----(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या ः स्वास्थ्य-ए-ए(3)-3/96 2222.... निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां निरसन और व्यावृतियां तारीख 16-12-2004 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2004 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)।
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उपाबन्ध -''क'' स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन, वर्ग-।।। (अराजपत्रित) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन, वर्ग-।।। (अराजपत्रित) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन, वर्ग-।।। (अराजपत्रित) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन, वर्ग-।।। (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमके पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमके पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमके पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....----वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन।
2222.... पदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्यापदों की संख्या....----674 ( छः सौ चौहतर)।
3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....----वर्ग III (अराजपत्रित)।
4444.... वेतमानवेतमानवेतमानवेतमान....----(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान; पे बैंड ` 10300-34800/- जमा ` 3200 गे्रड पे (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियां : ` 13500/- रूपए प्रतिमास स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार । 5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....----अचयन पद ।
6666.... सीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयुसीधी भर्ती के लिए आयु....----18 से 45 वर्ष ।
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियाें सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
4235राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारंभिक गठन के पश्चात निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।
(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों)े को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7777.... सीधी भर्ती किए जाने वाले सीधी भर्ती किए जाने वाले सीधी भर्ती किए जाने वाले सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं....----(क) व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं अनिवार्य अर्हता(एं) : (i) (क) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से विज्ञान में दस जमा दो या इसके समतुल्य।
(ख) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा ।
या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी मे विज्ञान स्नातक उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य उपाधि ।
(नियमित आधार पर चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि रखने वाले को वरीयता दी जाएगी)।
(ii) हिमाचल प्रदेश सरकार की पैरा मेडिकल परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ख) वांछनीय अर्हता (एं)वांछनीय अर्हता (एं)वांछनीय अर्हता (एं)वांछनीय अर्हता (एं)....----हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8888.... सीधी भर्ती सिीधी भर्ती सिीधी भर्ती सिीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैिक्षक आर्हताएं प्रोन्नत कए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैिक्षक आर्हताएं प्रोन्नत कए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैिक्षक आर्हताएं प्रोन्नत कए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैिक्षक आर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं....----(क) आयु लागू नहीं । (ख) अनिवार्य अर्हताएं : हां, जैसी स्तम्भ व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं संख्या 7 (क) (i) और (ii) में विहित है ।
9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....----दो वर्ष, जिस का एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 10101010.... भर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धति....----भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा अन्य विभिन्न भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा अन्य विभिन्न भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा अन्य विभिन्न भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा अन्य विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता....----(i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता 4236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या-15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।
(ii) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगास्थानान्तरण किया जाएगा....----प्रयोगशाला सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो :
परन्तु यह कि वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन के पद को भरने के लिए निम्नलिखित पद आधारित 05 बिन्दु रोस्टर अपनाया जाएगा :-
1. पहला पद सीधी भर्ती द्वारा 2. दूसरा पद सीधी भर्ती द्वारा 3. तीसरा पद सीधी भर्ती द्वारा 4. चौथा पद सीधी भर्ती द्वारा 5. पांचवा पद प्रोन्नति द्वारा
नोटनोटनोटनोट....-प्रत्येक पांचवीं रिक्ती के पश्चात् रोस्टर की पुनरावृति की जाएगी जब तक कि सभी श्रेणियों को दिए गए प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता पूर्ण न हो जाए। तत्पश्चात् रिक्ति सम्बन्धित श्रेणी द्वारा रिक्त किए गए वर्ग में से भरी जाएगी ।
परन्तु यह और कि प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक, उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हों :
परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-I....----उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।
स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-II.----उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल । 3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र । 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना । 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र । 7. जिला किन्नौर । 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील के कोटा पाब पटवार वृत्त ।4237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ, ग्रामन, देवगढ,़ टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगडा़, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वत्ृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त । (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थीः
परन्तु उन सभी मामलों, में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----अन्तिम परन्तुक के अन्र्तगत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल सर्विसिज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लााभ दिए गए हैं ।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12121212.... यदि विभागीय प्रोन्यदि विभागीय प्रोन्यदि विभागीय प्रोन्यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यामान हो तो, उसकी संरचना नति समिति विद्यामान हो तो, उसकी संरचना....----जैसी सरकार द्वारा नति समिति विद्यामान हो तो, उसकी संरचना नति समिति विद्यामान हो तो, उसकी संरचना समय-समय पर गठित की जाए ।
13131313.... भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....----जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा....----किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा भारत का नागरिक होना अनिवार्य है । 4238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के 15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम, इत्यादि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....----इन नियमों में किसी बात के होते हुए 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगी :-
((((I) ) ) ) संकल्पनासंकल्पनासंकल्पनासंकल्पना....----(क) इस पालिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा । जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढा़या जा सकेगा :
परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अवधि में विस्तार/नवीकरण के लिए समबद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा ।
पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना....----निदेशक, स्वास्थ्य (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना सेवाएं हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
((((II) ) ) ) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....----संविदा पर नियुक्त वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन को 13500/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 410/- रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
((((III) ) ) ) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी....----निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
((((IV)))) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....----संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
((((V) ) ) ) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिसंविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति....----जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
((((VI) ) ) ) करारकरारकरारकरार....----अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
((((VII) ) ) ) निबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तें....----(क) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को 13500/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढा़ैतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 410/-रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वाषिर्क वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।4239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है। (ग) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
(ङ) संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना आपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....----सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगेी।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....----लागू नहीं ।
18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....----जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध- ''ख''
और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ....................................और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पद का नाम )(पद का नाम )(पद का नाम )(पद का नाम ).................................... और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण .................................... ....................................
विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''''''''द्वितीय पक्षकार'''''''' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया। 4240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 ''''''''द्वितीय पक्षकार'''''''' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ................(पद का नाम) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार ने .....................(पद का नाम) के रूप में...................से प्रारम्भ होने और............को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात.्..............दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हों जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अवधि में विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा ।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ................ रूपये प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक नियुक्त .........................(पद का नाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त .........................(पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक नियुक्त.........................(पद का नाम) कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। 6. संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।4241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षी की उपस्थिति मेंः 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2........................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
( द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION
NO. HEALTH-A-A(3)-19/2009, DATED 12/9/2011 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF
ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA].
HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 12th September, 2011
No. Health-A-A(3)-19/2009.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Senior Laboratory Technician, Class III (Non-Gazetted), in the Department of Health & Family Welfare, Himachal Pradesh as per Annexure–A attached to this notification, namely :-
1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Health & Family Welfare, Sernior Laboratory Technician, Class III (Non- Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2011.
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
4242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 19332. Repeal & savings.—(1) The Himachal Pradesh, Department of Health & Family Welfare, Senior Laboratroy Technician, Class III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2004 notified vide this Department Notification No. Health-A-A(3)3/96, dated 16-12-2004 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Health).
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ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR LABORATORY TECHNICIAN, CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the posts.—Senior Laboratory Technician.
2. Number of posts.—674 (Six hundred seventy four).
3. Classification.—Class-III(Non-Gazetted).
4. Scale of Pay.—(i) Scale of Pay for regular incumbents: Pay Band ` 10300-34800+ ` 3200 Grade Pay (ii) Emoluments for contract employees ` 13500/- P.M. as per
details given in Col. No.15-A.
5. Whether Selection Post or Non-Selection Post.—Non-Selection.
6. Age for direct Recruitment.—Between 18 and 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment ;
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions/of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to4243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies;
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational and other qualification required for direct recruits.— a) ESSENTIAL QUALIFICATION: (i) (a) 10+2 in Science or its equivalent from a recognized Board of School Education/University.
(b) One year Diploma in Medical Laboratory Technology from an institution recognized by State Government.
OR
B.Sc. Degree in Medical Laboratory Technology from Himachal Pradesh University or equivalent Degree recognized by the State Government.
(Preference will be given to person holding graduate degree in Medical Laboratory Technology on regular basis.)
(ii) Should be registered with H.P.Para Medical Council for the above qualification (b) DESIRABLE QUALIFICATIONS:-Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s).—(i) Age : Not applicable. (ii) Educational Qualification : Yes, as prescribed in Col.No.7(a)(i) & (ii).
9. Period of probation, if any.—Two Years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—(i) 80% by direct recruitment or on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
(ii) 20 % by promotion.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Lab Assistants4244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.
Provided that for filling up the posts of Senior Laboratory Technician the following posts based 5 point roster shall be followed :-
1. 1st post - By direct recruitment 2. 2nd post - By direct recruitment 3. 3rd post - By direct recruitment 4. 4th post - By direct recruitment 5. 5th post - By Promotion
Note.—The roster will be rotated after every 5th point till the representation to all categories is achieved by the given percentage. Thereafter the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such area:
Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under :
1. District Lahaul Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Area of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Karga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silla-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
4245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in the Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having given the benefit of seniority there-under .
(2) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the government from time to time.
13. Circumstances under which the HP Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the recruitment authority so consider necessary of expedient by a written test of practical test, the standard /syllabus etc. of which, will be determined by the recruiting authority.
4246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 193315-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -
(I) Concept.—(a) Under this policy, the Senior Laboratory Technician in the Health Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year –basis:
Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed./extended
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director of Health Services after obtaining the approval of the Govt. to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur
(c) The Selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
II. CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Senior Laboratory Technician appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 13,500- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band +Grade pay). An amount of ` 410 /- (3% of the minimum pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
III. Appointing/Disciplinary authority.—Director of Health Services, H.P. will be appointing and disciplinary authority.
IV. Selection process.—Selection for appointment to the post in the case of Contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
V. COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
VI. Agreement.—After selection of a candidate he/she shall have to sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
VII. Terms and Conditions.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ 13,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.410/- (3% of minimum of the pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given .
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933(c) Contractual Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she will not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc., only maternity leave will be given as per Rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officers shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. The women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee.
They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backwards Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.— Not Applicable.
18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.
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Annexure-B
Form of contract/agreement to be executed between the………………..& the Government
of Himachal Pradesh through Director, Health & Family Welfare Department
This agreement is made on this……day of…in the year……..Between Sh/Smt.……………S/o/D/oShri….………………R/o………………………..,contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director, Health & Family Welfare Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).
4248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a......................(name of post) on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a ......................(Name of the post) for a period of one year commencing on day of………and ending on the day of………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the………………. FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …………….. And information notice shall not be necessary:
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs……../-per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual.......................(name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual.........................(name of the post) He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual...................(name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).
4249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1………………………………………. ……………………………………….. ……………………………………….
(Name and Full Address)
(signature of the FIRST PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ……………………………………….
(Name and Full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1………………………………………. ……………………………………….. ……………………………………….
(Name and Full Address)
(signature of the SECOND PARTY) 2. ………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………. (Name and Full Address)
_________
HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla–171004, the 23rd November, 2011
No. VS-Legn.-Pre/1-21/2008.—The following order dated, the 22nd November, 2011 by the Governor of the State of Himachal Pradesh, Shimla-2, is hereby published for general information :-
''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के तेरहवां सत्र का आह्वान सोमवार, 19 दिसम्बर, 2011 को अपराह्न 02ः00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला में समवेत होने के लिए करती हूॅं।
उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''''''''
By order, GOVERDHAN SINGH, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
4250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा
अधिसूचना
शिमला-171004, 23 नवम्बर, 2011
वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008....----राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक सं0ःसं0ःसं0ःसं0ः वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008 वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008 वि0स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008
22 नवम्बर, 2011 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-
''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के तेरहवां सत्र का आह्वान सोमवार, 19 दिसम्बर, 2011 को अपराह्न 02ः00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला में समवेत होने के लिए करती हूॅं।
उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''
आदेश द्वारा, गोवर्धन सिंहगोवर्धन सिंहगोवर्धन सिंहगोवर्धन सिंह,,,, सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 15/9 ऑफ 11 तारीख दायरा : 25-2-11 तारीख पेशी : 3-11-11 गांव : लूहणू कनैतां
नाथू राम पुत्र श्री बरड़ू राम, निवासी गांव लूहणू कनैतां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती 1. कांसी राम पुत्र बरड़ू राम, निवासी गांव लूहणू कनैतां, डा0 चान्दपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0), 2. कुलदीप, 3. ललित कुमार पुत्रान व 4. माया देवी विधवा स्व0 वक्शी राम, निवासी गांव गुग्गा भठेड, डा0 बरमाणा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) 5. बिमला देवी पत्नी, 6. पवन कुमार, 7. प्रवीण कुमार पुत्रान प्रेम लाल, निवासी गांव झण्डवारी, डा0 बरोटी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0), 8. सराजु पत्नी शेर सिंह, निवासी गांव जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0), 9. गंगू राम 10. दश राज व 11. हेम राज पुत्रान परसराम, निवासी झण्डवारी, डा0 बरोटी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0), 12. बोहरा देवी पत्नी जमनू, निवासी गांव आलसू, डा0 डैहर, सभी तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, 13. हेमा देवी पत्नी नन्द लाल, निवासी गांव ननांवा, डा0 ननांवा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, 14. बासूदेव, 15. अमर नाथ, 16. भवदेव पुत्रान दया नन्द, निवासीयान गांव आलसू, डा0 डैहर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, 17. मिस्टर कपिल पुत्र, 18 कुमारी जोती पुत्री सतपाल (नावालिग) द्वारा पिता सतपाल, निवासी गांव क्योर, डा0 बग्गी, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। . . फरीकदोयम। आवेदन-पत्र अधीन धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 किए जाने तकसीम भूमि खाता मुशत्रका खाता/खतौनी नं0 72/74, खसरा नं0 325/202-219, वाक्या मौजा लूहणू कनैतां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम उपरोक्त फरीकदोयम।4251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 उपरोक्त वादी द्वारा अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में आवेदन-पत्र तकसीम भूमि खाता मुशत्रका, खाता/खतौनी नं0 72/74 खसरा नं0 325/202-219 तादादी 10-04 बीघा, वाक्या मौजा लूहणू कनैतां, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) के लिए गुजार रखा है। प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए लेकिन तामील आसालतन न हो रही है। जिससे अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करवाने बारा कोई उजर एवं एतराज हो तो वह अपना उजर एवं एतराज दिनांक 3-12-2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। उपरोक्त तिथि गुजरने के उपरान्त किसी किस्म का उजर एवं एतराज जेरे समायत न होगा तथा उपरोक्त प्रतिवादियों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त भूमि की तकसीम के लिए तरीका तकसीम तजवीज कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 3-11-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सोभिया राम, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री धर्म सिंह सुपुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव ओसल, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम धर्म सिंह है जो कि ग्राम पंचायत ओसल व सर्विस तथा मुहाल सेर के रिकार्ड में सही दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल भटोली व गुनियाला में गलती से धर्म चन्द दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी धर्म सिंह के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-12-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।4252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री सोभिया राम, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री वास देव, निवासी हाल सदर बाजार, डलहौजी, डाकघर व तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम ऊषा देवी है जो कि ग्राम पंचायत इन्दपुर के रिकार्ड में सही दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल त्रिठा पटवार वृत्त जियुन्ता में गलती से आशा देवी दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया ऊषा देवी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-12-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री सोभिया राम, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री तिलक राज, निवासी गांव छनूं, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र व पुत्री का सही नाम क्रमशः विपन सिंह व किरण वाला है जोकि ग्राम पंचायत बगढार के रिकार्ड में सही दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल छनूं पटवार वृत्त नगाली में गलती से विपन कुमार व किरण देवी दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पुत्र व पुत्री के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-12-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।4253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री सोभिया राम, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री चाखो राम सुपुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव मेल, डाकघर मेल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम चाखो राम है जो कि ग्राम पंचायत मेल व स्कूल प्रमाण-पत्रों के रिकार्ड में सही दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल मेल पटवार वृत्त मेल में गलती से झांको दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी चाखो राम के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-12-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री फरंगी राम सुपुत्र श्री लोचू राम, निवासी गांव भठी, डाकघर सुदली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम फरंगी राम है, जो कि ग्राम पंचायत सुदली के रिकार्ड में सही दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल गढ़ व उलेहड़ पटवार वृत्त क्रमशः चूहन व द्रमण में गलती से फरंगो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फरंगी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-12-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।4254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री सोभिया राम, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री धर्म चन्द सुपुत्र श्री सिंघो, निवासी गांव रुलियानी, डाकघर डलहौजी कैंट, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारे।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम धर्म चन्द है जोकि ग्राम पंचायत रुलियानी के रिकार्ड में सही दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल रुलियानी पटवार वृत्त रुलियानी में गलती से धर्मो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी धर्म चन्द के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-12-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सोभिया राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री रवि कुमार सुपुत्र श्री रतन चन्द, निवासी गांव पुखरी, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी व मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र आयान टंडन की जन्म तिथि 2-11-2007 है जोकि ग्राम पंचायत पुखरी के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र आयान टंडन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुखरी के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 17-12-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 14-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सोभिया राम,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।4255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 उद्घोषण अन्तर्गत आदेशउद्घोषण अन्तर्गत आदेशउद्घोषण अन्तर्गत आदेशउद्घोषण अन्तर्गत आदेश-5, नियम 20, सिविल प्रोसीजर कोड-5, नियम 20, सिविल प्रोसीजर कोड-5, नियम 20, सिविल प्रोसीजर कोड-5, नियम 20, सिविल प्रोसीजर कोड
ब अदालत समाहर्ता उप-मण्डल कल्पा स्थित रिकांग पिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश राजस्व अपील नं0 : 9/VIII/2011.
1. श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री रत्न चन्द, निवासी रोघी, 2. वंश दीप (नाबालिग) पुत्र स्व0 श्री अनिल कुमार द्वारा माता श्रीमती सुलक्षणा देवी, 3. रविन्द्र कुमार, 4. मुकेश कुमार व 5. परविन्दर कुमार पुत्रान स्व0 श्री आनन्द सिंह, समस्त निवासी ग्राम तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
. . अपीलार्थी।
बनाम
1. अर्जुन सिंह, 2. हरी —ष्ण, 3. दिलभाग सिंह व 4. आनन्द चन्द पुत्रान स्व0 श्री रत्न चन्द, समस्त निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। अपील जेर धारा 14 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम।
नोटिस प्रतिवादी नम्बर 4
उपरोक्त वर्णित राजस्व अपील में प्रतिवादी नम्बर 4 श्री आनन्द चन्द पुत्र स्व0 श्री रत्न चन्द, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश को सम्मन जारी किया गया था लेकिन तामील कुन्निदा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवादी नं0 4 पिछले 18-20 वर्षों से घर से लापता है जिस कारण उसे साधारण तरीके से समन की तामील होना असम्भव प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी नं0 4 को सिविल प्रोसिजर कोड के आदेश 5, नियम 20 के तहत नोटिस जारी कर सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 9-12-2011 को समय 2.30 बजे सायं व्यक्तिगत तौर पर या विधिवत प्राधि—त एजेन्ट या वकील के माध्यम से अदालत हजा में हाजिर होकर मुकद्दमें की पैरवी करें अन्यथा कानून के तहत एकतरफा कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 9-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
समाहर्ता उप-मण्डल कल्पा स्थित रिकांग पिओ,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Balbir Thakur (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh
In the matter of :
Shri Sandeep Thakur s/o Shri Parkash Thakur, r/o Village Ghordor, P.O. Larankelo, Tehsil & District Kullu (H.P.) at presently c/o Day Star School Manali P.O. & Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) and Miss Deepa Varghese d/o Dr. George Varghese, r/o Village Chachoga, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.
4256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933Whereas Shri Sandeep Thakur s/o Shri Parkash Thakur, r/o Village Ghordor, P.O. Larankelo, Tehsil & District Kullu (H.P.) at presently c/o Day Star School Manali P.O. and Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) and Miss Deepa Varghese d/o Dr. George Varghese, r/o Village Chachoga, P.O. & Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh has presented an application on 8-12-2011 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 7-12-2011 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on 8th day of November, 2011.
Seal. BALBIR THAKUR, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.
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ब अदालत के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0 153T ऑफ 2011
तारीख पेशी : 17-12-2011 श्री तेजा सिंह पुत्र श्री हिरा सिंह, निवासी दन्धार, डाकघर चनौन, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री सिता देवी का जन्म 1-3-2006 को हुआ है जोकि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज न है जिसे अब दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिता देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ती हो तो वह 17-12-2011 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपनी आपत्ती दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 14-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
के0 आर0 भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार,
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।4257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा शीर्षक :
अमर लाल पुत्र श्री भगत राम, निवासी भौर, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम की दरुस्ती बारे।
प्रार्थी अमर लाल पुत्र श्री भगत राम, निवासी भौर, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आश्य पर पेश किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत भौर के अभिलेख में अमर लाल सही दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भौर में अमर सिंह व उसके पुत्र के स्कूल प्रमाण-पत्र में अमर नायक गलती से दर्ज किया है। जिस कारण प्रार्थी को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब वह अपना नाम ग्राम पंचायत भौर व राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भौर के अभिलेख में अमर लाल उपनाम अमर सिंह उपनाम अमर नायक करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2011 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 24-10-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Tilak Arora s/o Shri Yugal Kishore, r/o H. No. 142/5, Palace Colony, Hospital Road, Mandi Town, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Hina d/o Shri Parshotam Chand, r/o H. No. 48/5, Palace Colony, Mandi Town District Mandi, H. P. (At present wife of Shri Tilak Arora s/o Shri Yugal Kishore, r/o H. No. 142/5, Palace Colony, Hospital Road, Mandi Town, District Mandi (H. P.).
. . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
4258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933Shri Tilak Arora s/o Shri Yugal Kishore, r/o H. No. 142/5, Palace Colony, Hospital Road, Mandi Town, District Mandi (H. P.) and Smt. Hina d/o Shri Parshotam Chand, r/o H. No. 48/5, Palace Colony, Mandi Town, District Mandi, H. P. (At present wife of Shri Tilak Arora s/o Shri Yugal Kishore, r/o H. No. 142/5, Palace Colony, Hospital Road, Mandi Town, District Mandi (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-10-2010 according to Hindu rites and customs at Shri Sidh Kali Mata Temple (Indira Market), Mandi Town, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 9-12-2011 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 9th day of November, 2011 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
___________
ब अदालत श्री धर्म सिंह कायथ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री मेहर सिंह पुत्र श्री जऊ, ग्राम वासी कंकलाड़ी, परगना बाहल, तह0 चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--पार्थन-पत्र अधीन धारा 40-41 किए जाने पंजी—त वसीयत नामा।
प्रार्थी श्री मेहर सिंह पुत्र श्री जऊ, ग्राम वासी कंकलाड़ी, डाकघर सरी, परगना बाहल, तहसील चौपाल ने इस कार्यालय में वसीयतनामा गुजारा है कि जो मतौफी नरायण सिंंह पुत्र श्री जालम सिंह, ग्राम भुज्जल, परगना, रासू मान्दर, तहसील राजगढ़ ने तहरीर करवाया है, वसीयतकर्ता दिनांक 1-3-2010 को स्वर्ग सिधार गए हैं।
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या सम्बन्धित रिश्तेदारों को वसीयत पंजी—त किए जाने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-11-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आवे। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 1-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किए गए।
मोहर। धर्म सिंह कायथ, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।4259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 ब अदालत श्री गुरमीत सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रण सिंह, निवासी ग्राम मेवा सिंधिया, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रण सिंह, निवासी ग्राम मेवा सिंधिया, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के रोहित ठाकुर का जन्म दिनांक 1-3-1991 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत रिकार्ड गगरेट में दर्ज नहीं करा सका है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-12-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त होने पर प्रार्थना-पत्र श्री सतीश कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 11-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। गुरमीत सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।4260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित