राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग
अघिसूचना
शिमला-2, 22 नवम्बर, 2011
संख्या होम-ए-एफ(13)-1/2007.-यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय) के व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल उपरीड, मौजा कोपडा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा राष्ट्रीय आपदा रिजर्व फोर्स की एक बटालियन की स्थापना हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि का उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अर्जन करना अपेक्षित है ।
32-राजपत्र/2012-9-5-2012 (1013) 1014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपवन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता-एवं-उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता-एवं-उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि सामाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।
4. भूमि का रेखांक भू-अजर्न समाहर्ता-एवं-उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) नूरपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृत विवरणी
जिला तहसील महाल मौजा खसरा
उद्देश्य
न0
क्षेत्र/रकवा (है0 में)
भूमि की किस्म
कांगडा नूरपुर उपरीड कोपडा 497 0-12-15 वारानी दोयम भारतीय तिब्बत
सीमा पुलिस द्वारा हि0 प्र0 में राष्ट्रीय आपदा रिर्जव फोर्स की एक बटालियन की स्थापना हेतु
538 0-00-56 वारानी दोयम 539 0-18-93 वारानी दोयम 495 0-10-81 वारानी दोयम 498 0-00-83 वारानी दोयम 521 0-02-35 वारानी अब्बल 537 0-13-72 वारानी अब्बल 525 0-11-09 वारानी दोयम 503 1-02-18 वारानी अब्बल 504 0-00-83 बंजर कदीम 505 0-11-91 बजं र कदीम 508 0-20-78 वारानी अब्बल 500 0-02-30 वारानी अब्बल 501 0-52-20 वारानी अब्बल 502 0-44-39 बगीचा फलदार वरानी 506 0-03-99 खडैतर 507 0-12-06 वारानी अब्बल 533 0-03-04 वारानी दोयम 568/532 0-06-36 वारानी दोयम 569/532 0-06-35 बंजर कदीम 530 0-17-64 वारानी दोयम 544 0-43-38 वारानी दोयम 519 0-80-97 वारानी दोयम 545 0-29-54 बंजर कदीम 546 0-17-50 खडैतर 549 0-40-48 बंजर कदीम 552 0-20-42 बंजर कदीम1015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 553 0-59-33 बंजर कदीम 554 0-32-62 बंजर कदीम 557 0-10-84 बंजर कदीम 560 0-20-36 बंजर कदीम 559 0-42-64 वारानी अब्बल 548 0-15-00 वारानी दोयम 550 0-40-52 वारानी दोयम 555 0-86-34 वारानी दोयम 556 0-54-72 वारानी दोयम 561 1-01-30 वारानी दोयम 547 0-54-00 वारानी दोयम 551 0-14-36 वारानी दोयम 558 0-83-01 वारानी दोयम 534 0-03-64 वारानी दोयम 529 0-05-79 वारानी दोयम 499 0-12-42 बंजर कदीम 526 0-15-59 वारानी दोयम 527 0-03-91 वारानी दोयम 478/1 0-46-56 वारानी दोयम 510 0-05-32 वारानी दोयम 511 0-01-95 वारानी दोयम 512 0-03-10 वारानी दोयम 513 0-12-58 वारानी दोयम 514 0-01-90 वारानी दोयम 515 0-01-52 वारानी दोयम 516 0-00-71 वारानी दोयम 517 0-03-01 वारानी दोयम 520 0-02-39 वारानी दोयम 540 0-39-13 वारानी दोयम 535 0-14-32 वारानी दोयम 536 0-12-88 वारानी दोयम 477 1-61-76 वारानी दोयम 449/1 0-02-96 वारानी अब्बल 453 0-01-48 वारानी अब्बल 454 0-16-73 वारानी दोयम 455 0-08-02 खडैतर 456 0-28-75 वारानी अब्बल 457 0-28-45 वारानी अब्बल 457/1 0-02-45 वारानी अब्बल 471 0-59-38 बंजर कदीम 472 0-31-88 बंजर कदीम 473 0-04-22 बंजर कदीम 475 0-03-50 बंजर कदीम 566/476 0-06-56 बंजर कदीम 567/476 0-06-55 बंजर कदीम
कित्ताः 72 17-51-21
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (गृह)।1016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं भू-सुधार अधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री सन्त राम पुत्र श्री देवी दित्ता पुत्र श्री भौण निस्फ़ तुलसी राम-रोशन लाल-जैसी राम पुत्र श्री अनन्त राम समभाग निस्फ़
. . गैर मौरूसी।
बनाम
कैलाश चन्द-विनोद कुमार पुत्र व सर्व श्रीमती पुष्पा देवी-शीला देवी-शान्ति देवी-शशीवाला पुत्रियां श्री हरी—ष्ण पुत्र श्री दया राम समभाग व शुशील कुमार उर्फ़ शुशील चन्द-सतीश चन्द पुत्र श्री मोती लाल पुत्र श्री दया राम समभाग व प्रवीण कुमार पुत्र व श्रीमती ऊषा देवी, गुड्डी देवी पुत्रियां श्री मोती लाल पुत्र श्री दया राम समभाग व श्रीमती रामदुलारी विध्वा श्री रामनाथ पुत्र श्री दया राम व श्रीमती ऊर्वशी विध्वा व निलेश शैलेश पिसरान श्री सलोचन कुमार पुत्र श्री ईशरी प्रसाद समभाग व निशा-मोहिनी-शोभा पुत्रियां व श्रीमती सवित्री देवी विध्वा श्री सिरीनिवास पुत्र श्री दया राम व ओमाकान्त पुत्र श्री ईशरी प्रसाद समभाग
. .मालकान। विषय.--तस्दीक इन्तकाल अताए हकूक मलकीयत इन्तकाल नम्बर 9880, टीका सुजानपुर मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर बहक मुजारेयान।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मालकान व आम जनता को सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नम्बर 9880 अताए हकूक मलकीयत टीका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर बहक सन्त राम पुत्र श्री देवीदित्ता पुत्र श्री भौण निस्फ़ तुलसी राम-रोशन लाल-जैसी राम पुत्र श्री अनन्तराम समभाग निस्फ़ मुजारेयान दर्ज दिनांक 22-6-2011 बराए फैसला विचाराधीन है। उपरोक्त इन्तकाल काफी अरसा से लम्बित है जिसमें मालकान की तामील साधारण तरीके से न हो रही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा मालकान व आम जनता को सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नम्बर 9880 अताए हकूक मलकीयत टीका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर बहक सन्त राम पुत्र श्री देवीदित्ता पुत्र श्री भौण निस्फ़ तुलसी राम-रोशन लाल-जैसी राम पुत्र श्री अनन्त राम समभाग निस्फ़ मुजारेयान को तस्दीक किए जाने बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 15-5-2012 को असालतन या वकालतन कार्यालय पटवारवृत सुजानपुर, जिला हमीरपुर हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश करे। हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी व दीगर कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 21-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं भू-सुधार अधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं भू-सुधार अधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री सन्त राम पुत्र श्री देवी दित्ता पुत्र श्री भौण निस्फ़ तुलसी राम-रोशन लाल-जैसी राम पुत्र श्री अनन्त राम समभाग निस्फ़
. . गैर मौरूसी।
बनाम
कैलाश चन्द-विनोद कुमार पुत्र व सर्व श्रीमती पुष्पा देवी-शीला देवी-शान्ति देवी-शशीवाला पुत्रियां श्री हरी—ष्ण पुत्र श्री दया राम समभाग व शुशील कुमार उर्फ़ शुशील चन्द-सतीश चन्द पुत्र श्री मोती लाल1017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 पुत्र श्री दया राम समभाग व प्रवीण कुमार पुत्र व श्रीमती ऊषा देवी, गुड्डी देवी पुत्रियां श्री मोती लाल पुत्र श्री दया राम समभाग व श्रीमती रामदुलारी विध्वा श्री रामनाथ पुत्र श्री दया राम व श्रीमती ऊर्वशी विध्वा व निलेश शैलेश पिसरान श्री सलोचन कुमार पुत्र श्री ईशरी प्रसाद समभाग व श्री सिरीनिवास पुत्र श्री दया राम . .मालकान। पुत्र श्री इन्दर व ओमाकान्त पुत्र श्री ईशरी प्रसाद समभाग
विषय.--तस्दीक इन्तकाल अताए हकूक मलकीयत इन्तकाल नम्बर 9881, 9882 टीका सुजानपुर मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर बहक मुजारेयान।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मालकान व आम जनता को सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नम्बर 9881, 9882 अताए हकूक मलकीयत टीका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर बहक सन्त राम पुत्र श्री देवीदित्ता पुत्र श्री भौण निस्फ़ तुलसी राम-रोशन लाल-जैसी राम पुत्र श्री अनन्तराम समभाग निस्फ़ मुजारेयान दर्ज दिनांक 25-6-2011 बराए फैसला विचाराधीन है। उपरोक्त इन्तकाल काफी अरसा से लम्बित है जिसमें मालकान की तामील साधारण तरीके से न हो रही है।
अतः इस इश्तहार द्वारा मालकान व आम जनता को सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नम्बर 9881, 9882 अताए हकूक मलकीयत टीका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर बहक सन्त राम पुत्र श्री देवीदित्ता पुत्र श्री भौण निस्फ़ तुलसी राम-रोशन लाल-जैसी राम पुत्र श्री अनन्त राम समभाग निस्फ़ मुजारेयान को तस्दीक किए जाने बारे यदि किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 15-5-2012 को असालतन या वकालतन कार्यालय पटवारवृत सुजानपुर, जिला हमीरपुर हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश करे। हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी व दीगर कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 21-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं भू-सुधार अधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नम्बर :
तारीख पेशी : 30-5-2012
श्रीमती तनु महाजन आदि
बनाम
आम जनता
विषय.-नगर पंचायत के पंजीकरण रिकार्ड में शादी को पंजीकरण करने बारे प्रार्थना-पत्र।
मुस्त्री मुनादी एवं इशतहार बनाम आम जनता।
प्रार्थिन श्रीमती तनु महाजन स्वयं व मुखत्यार श्री ललित कुमार पत्नी श्रीमती तनु महाजन पुत्री श्री प्रेम प्यारे, वासी वार्ड नम्बर 1, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश व श्री ललित कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, गांव बग्गी, तहसील सदर, जिला मण्डी ने मुस्त्रका तौर पर इस अदालत में अन्य प्रमाण-पत्रों व हल्फीया ब्यानों सहित प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उन्होंने दिनांक 19-9-2010 को हिन्दु रीति-रिवाज के साथ शादी कर 1018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 ली है, लेकिन वह अज्ञानतावश अपनी शादी को नगर पंचायत सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर के पंजीकरण रिकार्ड में दर्ज न करवा सके। दोनों ने प्रार्थना-पत्र में अनुरोध किया है कि शादी को सम्बन्धित नगर पंचायत सुजानपुर के रिकार्ड में दर्ज करने केे आदेश पारित किए जाए।
अतः प्रार्थियाें के प्रार्थना-पत्र को ध्यान में रखते हुए सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी नगर पंचायत सुजानपुर के पंजीकरण रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Karm Chand, Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh
Case No. 20/NT/12 1. Shri Gulshan s/o Late Shri Onkar Singh, r/o Village Maned, P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala.
2. Smt. Jyoti Kumari d/o Shri Prem Sagar, r/o Village Nagan Pat, Tehsil Dharamshala . . Applicants.
Versus
1. General Public 2. The Registrar of Marriages
Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).
PUBLIC NOTICE
Whereas the above named applicants has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 10-11-2008 at Maned but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages.
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 31-5-2012 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.
1019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the Court on this 26th day of April, 2012.
Seal.
KARM CHAND,
Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 22/NT/2012 नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्री सुरेश कुमार बनाम आम जनता विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री रुमी राम, निवासी अप्पर बड़ोल, डा0 दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री अंकिता की जन्म तिथि 5-11-2008 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त अंकिता का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 11-6-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 27-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री मोहन लाल पुत्र श्री सीता राम, निवासी भिरड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मोहन लाल पुत्र श्री सीता राम, निवासी भिरड़ी, डाकखाना भिरड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र राजीव कुमार का जन्म दिनांक 22-5-1991 को महाल भिरड़ी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। 1020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 20-7-2012 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : 14, 15, 18/तह0/2010 तारीख पेशी : 23-6-2012 1. श्री पूरन चन्द पुत्र श्री गोरख राम, 2. जगदीश चन्द पुत्र, 3. विक्रम चन्द पुत्र, 4. उर्मिला देवी पुत्री श्री गोरख राम, निवासी पन्तेहड़, डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थीगण।
बनाम
1. रवि कुमार पुत्र, 2. तिलको देवी विधवा श्री लच्छो राम, 3. प्रदीप कुमार पुत्र, 4. मुनीष कुमार पुत्र, 5. अनीता देवी पुत्री, 6.रेखा देवी विधवा श्री पुरुषोतम, 7. निर्मला देवी पुत्री, 8. गुड्डी देवी पुत्री,9. रुमो देवी पुत्री चुहड़ राम, 10. मिलाप चन्द पुत्र, 11. किरपी देवी पत्नी स्व0 श्री सरन दास, 12. विनोद कुमार पुत्र, 13. पुष्पा देवी पुत्री, 14. पवना देवी पुत्री, 15. शुक्ला देवी पुत्री श्री दिलीप उर्फ दिलीप सिंह, 16. उधो राम उर्फ उधम सिंह पुत्र 17. मेहरो उर्फ मेहर सिंह पुत्र, 18. निक्का राम उर्फ विजय कुमार पुत्र श्री बालक राम, 19. जीवन दास पुत्र श्री भोहल्ला, 20. जतो राम पुत्र श्री लुदर, 21. प्रीतम पुत्र, 22. भीम सिंह पुत्र, 23. देश राज पुत्र, 24. सुरेश कुमार पुत्र लुद्दर, 25. धनी देवी पुत्री भोहल्ला, 26. माहतवर पुत्र भोहल्ला, 27. उत्तम चन्द पुत्र मस्त राम, 28. सीता देवी पुत्री, 29. रशमा देवी पुत्री, 30. पिंकी देवी पुत्री, 31. मलका देवी, 32. रवि कुमार पुत्र, 33. फूलां देवी विधवा श्री मस्त राम, 34. कशमीर सिंह पुत्र, 35. सुखदेव पुत्र, 36. त्रिलोक चन्द पुत्र, 37. कन्ता देवी पुत्री, 38. कुलदीप पुत्र, 39. जीत कुमार, 40. सुनीता कुमारी, 41 वलविन्द्र पुत्र, 42. शकुन्तला देवी पुत्री, किरता राम, 43. अमीर चन्द पुत्र सुन्दर, 44. हंस राज पुत्र चमारू, 45 गायत्री देवी विधवा चमारू 46. रमेश चन्द पुत्र दुर्गू, 47. रांझा राम पुत्री, 48. शारदा देवी पुत्री, 49. सकीना देवी पुत्री, 50. ब्यासां देवी विधवा श्री दुर्गा, 51. कुसमा देवी पुत्री, 52. अशोक कुमार पुत्र, 53. माया देवी विधवा प्रेमा, 54. पिंकी देवी पुत्री, 55 मंगला देवी पुत्री, 56. मीना कुमारी पुत्री, 57. रिंपी देवी पुत्री, 58. निक्को देवी पुत्री श्री धरमेजा, निवासी महाल मतभाल खुर्द मौजा चढ़ियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हैं
. . प्रत्यार्थीगण। श्री पूरन चन्द बगैरा ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह खाता नं0 100, 99 व 95, खतौनी नं0 196, 197, 198, 199 व 195 और 190, खसरा नम्बरान, कित्ता-58, रकवा तादादी 00-62-14 हैक्टेयर, महाल मतयाल खुर्द मौजा चढ़ियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में मालिक हैं लेकिन उसकी तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।1021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-6-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करके इन प्रत्यार्थीगणों के विरूद्ध एकतरफा कारवाई करके आदेश पारित कर दिया जाएगा और इसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 27-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 : तारीख पेशी : 23-5-2012 बदरी राम पुत्र श्री कनैहया राम, निवासी भट्ट वूहला, मौजा सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता पन्तेहड़, मौजा बैजनाथ
प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती कागजात माल में किए जाने बारे।
बदरी राम के पिता का सही नाम श्री कनैहया राम है लेकिन कागजात माल मुहाल पन्तेहड़, मौजा बैजनाथ में धनिया दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। अतः उसने धनिया के बजाए कनैहया राम दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र अदालत हजा में गुजारा है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 23-5-2012 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर कागजात माल महाल पन्तेहड़ में धनिया के बजाए कनैहया राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे और इसके बाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 27-4-2012 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। शमशेर सिंह, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934
न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 ऑफ 2012
श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री देवी चन्द, निवासी गांव चईयां, डा0 बथालंग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री देवी चन्द, निवासी गांव चईयां, डा0 बथालंग, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में धनवन्ती लिखा गया है जबकि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र में मीरा देवी लिखा है, जोकि सही हैै। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, स्कूल परित्याग प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में मीरा देवी किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 21-5-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 ऑफ 2012
श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री श्याम लाल, निवासी गांव रूढाल, डा0 सेवड़ा चंडी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
नोटिस बनाम आम जनता।
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री श्याम लाल, निवासी गांव रूढाल, डा0 सेवड़ा चंडी तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत1023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 अभिलेख/परिवार रजिस्टर में सावित्री लिखा गया है जबकि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र आदि में गीता देवी लिखा है, जोकि सही हैै। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, स्कूल परित्याग प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में गीता देवी किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 21-5-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
गुरवचनी देवी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती गुरवचनी देवी पत्नी श्री प्रकाश चन्द, निवासी चढ़तगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके देवर रविदत्त की मृत्यु गांव चढ़तगढ़ में दिनांक 25-1-2001 को हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-4-2012 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।1024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती सुशील कुमारी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती सुशील कुमारी पत्नी श्री जसविन्द्र राये, निवासी डन्गोली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री साक्षी राये का जन्म गांव डन्गोली, तहसील व जिला ऊना में दिनांक 11-9-2007 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-4-2012 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती रीना रानी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती रीना रानी पत्नी श्री देव दत्त, निवासी नेहला, तहसील श्री नैयना देवी, जिला बिलासपुर ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री पलक का जन्म गांव पन्डोगा, तहसील व जिला ऊना में दिनांक 22-9-2010 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-5-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-4-2012 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।1025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 मई, 2012
संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-23/2012-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 4-5-2012 का अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 24) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 31 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव, (विधि)।
____________
2012 का अधिनियम संख्यांक 31 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2012 (माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 4 मई, 2012 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।
भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।
2. धारा 3 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) ़में ''पन्द्रह हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''बीस हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे ।
3. धारा 4 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में, ''पांच सौ रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे ।
4. धारा 4-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, ''बीस हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर "पैंतीस हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे ।
5. धारा 5-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5-क में, ''एक हजार पांच सौ रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''तीन हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे ।
6. धारा 6-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6-ख की उपधारा (1) में, ''चौदह हजार रूपए'' शब्दों के स्थान पर ''अठारह हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।1026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
ACT NO. 31 OF 2012
THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND
PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT ACT, 2012
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 4TH MAY, 2012)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of
Members)Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members ) Amendment Act, 2012.
2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (8 of 1971) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the words "fifteen thousand", the words "twenty thousand" shall be substituted.
3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (ii), for the words "five hundred", the words "one thousand" shall be substituted.
4. Amendment of section 4-B.—In section 4-B of the principal Act, for the words "twenty thousand", the words "thirty five thousand" shall be substituted.
5. Amendment of section 5-A.—In section 5-A of the principal Act, for the words "one thousand five hundred", .the words "three thousand " shall be substituted.
6. Amendment of section 6-B.— In section 6-B of the principal Act, in sub-section (1), for the figures "14000", the figures and sign "18,000" shall be substituted.
__________
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 मई, 2012
संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-24/2012-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 4-5-2012 का अनुमोदित हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 20121027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 (2012 का विधेयक संख्यांक 23) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 30 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव, (विधि)।
____________
2012 का अधिनियम संख्यांक 30 हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2012
(माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 4 मई, 2012 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--
1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2012 है।
2. धारा 7 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) विधेयक, 2006 (2007 का 1) की धारा 7 में, "अठारह हजार और सत्रह हजार" शब्दों के स्थान पर क्रमशः, "तेईस हजार और बाईस हजार" शब्द रखे जाएंगे।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
ACT NO. 30 OF 2012
THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES (APPOINTMENT,
SALARIES, ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES AND AMENITIES)
AMENDMENT ACT, 2012
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 4TH MAY, 2012)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries,
Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 (Act No. 1 of 2007).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Amendment Act, 2012.
1028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 19342. Amendment of section 7.—In section 7 of the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006, (1 of 2007) for the figures and signs "18,000/-" and "17,000/-", the figures and signs "23,000/-" and "22,000/-" shall respectively be substituted.
___________
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 मई, 2012
संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-2/2012-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 4-5-2012 का अनुमोदित मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 21) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 28 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव, (विधि)।
____________
2012 का अधिनियम संख्यांक 28 म्ांत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2012
(माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 4 मई, 2012 को यथाअनुमोदित)
मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।
भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--
1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2012 है।
2. धारा 3 का संशोधन.-मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्ः-- "(क) मुख्य मंत्री उनतालीस हजार रुपए प्रतिमास;
(ख) कैबिनेट मंत्री छत्तीस हजार रुपए प्रतिमास;
(ग) राज्य मंत्री तैंतीस हजार रुपए प्रतिमास; और
(घ) उप मन्त्री बत्तीस हजार रुपए प्रतिमास।''।1029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 28 of 2012
THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH)
AMENDMENT ACT, 2012
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 4TH MAY, 2012)
AN
ACT
further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000
(Act No. 11 of 2000).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2012.
2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, (11 of 2000) in sub-section (1), for clauses (a) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:—
"(a) Chief Minister: Rupees thirty nine thousand per mensem;
(b) Cabinet Minister Rupees thirty six thousand per mensem;
(c) Minister of State: Rupees thirty three thousand per mensem; and
(d) Deputy Minister: Rupees thirty two thousand per mensem.".
_____________
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 7 मई, 2012
संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-22/2012-लेज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 4-5-2012 का अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 22) को वर्ष 2012 के अधिनियम संख्यांक 29 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।
आदेश द्वारा, अवतार चन्द डोगरा, प्रधान सचिव, (विधि)।1030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 2012 का अधिनियम संख्यांक 29 हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2012
(माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 4 मई, 2012 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--
1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।
2. धारा 3 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में ''इक्तीस'' शब्द के स्थान पर ''छत्तीस'' शब्द रखा जाएगा।
3. धारा 4 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में, ''अट्ठाईस'' शब्द के स्थान पर ''तैंतीस'' शब्द रखा जाएगा।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
ACT NO. 29 OF 2012
THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND
DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) ACT, 2012
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 4TH MAY, 2012)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy
Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2012.
2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1971) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the words "thirty one", the words "thirty six" shall be substituted.
3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "twenty eight", the words "thirty three" shall be substituted.
1031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शमला-171002, 8 मई, 2012
संख्याः ई0 एक्सएन0-एफ(16)3/1999.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देती हैं कि सभी प्रकार के मनोरंजनों पर शुल्क को, प्रवेश के लिए संदाय पर वर्तमानतः उद्गृहीत किए जा रहे एक सौ प्रतिशत के स्थान पर दस प्रतिशत की दर से तुरन्त प्रभाव से उद्गृहीत किया जाएगा ।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this department notification No. EXN-F (16) 3/1999, dated
8/5/1012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 8th May, 2012
No.EXN-F16)3/1999.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under subsection (1) and the proviso to sub-section (3) of the Section 3 of the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 (Act No.12 of 1968) is pleased to order that the duty on all kinds of entertainments shall be levied at the rate of 10% of the payment for admission, instead of 100% being levied at present, with immediate effect.
By order, Sd/- Pr. Secretary (E&T).
____________
नगर एवं ग्राम योजना विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 8 मई, 2012
संख्याः टी0सी0पी0-(बी) 2-2/2011(रुल्ज) जेई.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग में, कनिष्ठ अभियन्ता वर्ग-III, (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है । 1032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 (ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. निरसन और व्यावृतियां.-(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी.सी.पी.-2(बी)2-3/99 तारीख 6.6.2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती एंव प्रोन्नति नियम, 2002 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (।) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।
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उपाबन्ध- ''क'' हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्राम योजना विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता वर्ग-III, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.-कनिष्ठ अभियन्ता।
2. पदों की संख्या.-29 (उनतीस)।
3. वर्गीकरण.-वर्ग-III (अराजपत्रित)।
4. वेतनमान :
(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः-पे बैंड-3 ` 10300-34880 जमा ` 3800 ग्रेड पे। (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 14100/-
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-अचयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-18 से 45 वर्ष।
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियाेंं/अनुसूचित जनजातियाें/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आय सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमाें तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/ स्वायत1033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों या स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायाें की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।
1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।
2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं :
(क) अनिवार्य अहर्ता(एं).-(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 102 या इसके समतुल्य।
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग के ट्रेड में तीन वर्ष का डिप्लोमा कोर्स या इसके समतुल्य।
(ख) वांछनीय अहर्ता.-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैिक्षक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.-(क) आयु : लागू नहीं ।
(ख) शैक्षिक अहर्ता : लागू नहीं ।
9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थ्तिियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10. भर्ती की पद्धति : भर्ती, सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.-ः (क) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा निम्न प्रकार सेः- (i) पैंतालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।
(ii) पैंतालीस प्रतिशत विभागीय स्तर पर बैचवाइज आधार पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर उन अभ्यर्थियों में से जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग के ट्रेड में तीन वर्ष का डिप्लोमा कोर्स हो या इसके समतुल्य।
संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे :
परन्तु इस उप स्तम्भ के अधीन नियुक्ति के प्रयोजन के लिए वर्षवार संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी जिसमें ऐसे भर्ती वर्ष में बैच में वरिष्ठ अभ्यर्थी को उस अभ्यर्थी से वरिष्ठ समझा जाएगा जिसने पश्चात्वर्ती वर्ष में सिविल इंजीनियर या इसके समतुल्य मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्राप्त किया होः 1034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 परन्तु यह और कि जहां एक भर्ती वर्ष में नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थी हों वहां उनकी पारस्परिक वरिष्ठता, यथास्थिति, उस भर्ती वर्ष में या संविदा के आधार पर भर्ती के लिए चयन करते समय नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में अवधारित की जाएगी।
(ख) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.-निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा :
(i) पांच प्रतिशत सर्वेयरों में से जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय या राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग के टे्रड में तीन वर्ष का डिप्लोमा या इसके समकक्ष हो सहित जिनका कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित कर के तीन वर्ष का नियमित सेवा काल हो।
(ii) पांच प्रतिशत सर्वेयर में से जिनके पास सर्वेयर/ड्राफटसमैन (सिविल) के ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त आई.टी.आई./संस्थान से दो वर्ष की अवधि का आई.टी.आई. का कोर्स या इसके समतुल्य हो, सहित जिनका कम से कम पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
परन्तु कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित चालीस बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-
Ist point Direct 2nd point Batch-wise. 3rd point Direct 4th point Batch-wise 5th point Direct 6th point Batch-wise 7th point Direct 8th point Batch-wise 9th point Direct 10th point Batch-wise 11th point Direct 12th point Batch-wise 13th point Direct 14th point Batch-wise 15th point Direct 16th point Batch-wise 17th point Direct 18th point Batch-wise 19thpoint Promotee (Diploma in Civil Engineering) 20th point Promotee (I.T.I.Diploma) 21st point Direct 22nd point Batch-wise 23rd point Direct 24th point Batch-wise 25th point Direct 26th point Batch-wise 27th point Direct 28th point Batch-wise1035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 29th point Direct 30th point Batch-wise 31st point Direct 32nd point Batch-wise 33rd point Direct 34th point Batch-wise 35th point Direct 36th point Batch-wise 37th point Direct 38th point Batch-wise 39thpoint Promotee (Diploma inCivil Engineering) 40th point Promotee (I.T.I.Diploma)
नोट.-रोस्टर हर चालीसवें बिन्दु के बाद दोहराया जाएगा और दूसरे चक्र में पहले बिन्दु से पुनः आरम्भ होगा।
1. प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमाें में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पोषक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार पर उपर्युक्त निदिर्ष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु उन सभी पदधारियों को, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, इनमें से जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरण.-अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नही समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आमर्ड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल सर्विसिज) रुल्ज-1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लााभ दिए गये हो ।
2. इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि ऐसे पद पर तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु यह कि उपर्युक्त निदिर्ष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए । 1036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, इत्यादि यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-
1. संकल्पना.-(क) इस पॉलसी के अधीन, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीनीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.-निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग रिक्त पद(पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ग) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.-निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदों के ब्यौरे, कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
2. संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता को 14100/- रुपए की नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैंड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 430/- रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात किया जाएगा ।
3. नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.-निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
4. चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम, आदि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
5. संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।1037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 6. करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबंध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
7. निबन्धन और शर्तें.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 14100/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए़ गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 430/- रूपए की (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुिक्त समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ.आर.-एस. आर. छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं ।
18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।1038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 उपाबन्ध-''ख'' कनिष्ठ अभियन्ता और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से, निष्पादित किए जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री........................................................ निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख................ को किया गया।
''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में............से प्रारम्भ होने और..........को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तार/नवीकरण के लिए, सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14100/-रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया था तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, प्रसूति नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता कर्तव्य (ड्यूटी) (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था1039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 प्रसव होने तक, उन्हें अस्थाई तैार पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यथिर्यों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी.एफ./ जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में तारीख .......मास...... और वर्ष .........में अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति में :-
1......................................... ........................................... (नाम व पूरा पता) 2....................................... .......................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में :-
1........................................ ........................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-(B)2-2/2011(Rules)JE
dated 8.5. 2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2 the 8th May, 2012
No. TCP-(B)2-2/2011(Rules)JE.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Engineer Class-III (Non- Gazetted) in the Department of Town & Country Planning, Himachal Pradesh, as per Annexure- "A" attached to this notification, namely :—
1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Town & Country Planning Department, Junior Engineer, Class-III (Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2012.
1040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal and savings.—(i) The Himachal Pradesh Town & Country Planning Department, Junior Engineer, Class-III(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules notified vide this Department's Notification No.TCP-2(B)2-3/99 dated 6.6.2002 are hereby repealed.
(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rules (1)supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.
By order, Sd/- Principal Secretary (TCP).
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ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR ENGINEER, CLASS-III,(NON-GAZETTED) IN THE TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the posts.—Junior Engineer
2. Number of posts.—29( Twenty Nine)
3. Classification.—Class-III(Non-Gazetted)
4. Scale of pay:
(i) Pay scale for regular incumbents.—Pay Band-3 ` 10300-34800 +Grade Pay ` 3800/-.
(ii) Emoluments for contract employees.— ` 14100/- as per details given in Column 15-A.
5. Whether Selection Post or Non- Selection Post.— Non-Selection
6. Age for direct Recruitment.—Between 18 and 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract appointment;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled Castes/Scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
1041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporation/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies.
1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/ are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchange or as the case may be.
2. Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational and other qualification required for direct recruits :
(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S):—(i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board/University.
(ii) Three years Diploma course in the trade of Civil Engineering or its equivalent from a recognized University or an Institution duly recognized by the State/Central government.
(b) DESIRABLE QUALIFICATION .—Knowledge of customs, manners & dialects of Himachal Pradesh & suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will
apply in the case of the promotees?.—
Age : Not applicable Educational Qualification : Not applicable
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,
deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled-in by various methods:
(I) 90% by direct recruitment as under:—
(i) 45% by direct recruitment on a regular basis or on contract basis, as the case may be.
(ii) 45% by batchwise basis on a regular basis or on contract basis as the case may be, at the Departmental level from amongst the candidates who possess three year Diploma Course in the trade of Civil Engineering or its equivalent from a recognized University or an Institution duly recognized by the State/Central Government. The contract employee(s) will get emoluments as given in the1042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 Column No.15-A and will be governed by service conditions as specified therein.
Provided that for the purpose of appointment under this sub-column, the year-wise combined seniority list shall be prepared wherein the candidate senior in batch in such recruitment year shall be reckoned senior to the candidate who has obtained recognized Diploma in Civil Engineering or its equivalent in subsequent batch.
Provided further that where in recruitment year more than one candidate for appointment then their inter-seseniority will be determined with reference to their date of appointment in that recruitment year, or at the time of making selection for recruitment on contract basis, as the case may be.
(b) 10% by promotion failing which by direct on a regular basis or by recruitment on contract basis.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the following:—
(i) 5% from amongst the Surveyors having three years Diploma in the trade of Civil Engineering or its equivalent from a recognized University or Institute duly recognized by the State Govt./Central Govt. with atleast three years regular combined with continuous adhoc service in the grade, if any.
(ii) 5% from amongst thje Surveyors having ITI course of two years duration in the trade of Surveyor/Draughtsman (Civil) or its equivalent from a recognized ITI/Institute with atleast 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade, if any.
Provided that for filling up the posts of Junior Engineer (Civil) the following 40 point roster shall be followed:—
Ist point Direct 2nd point Batch-wise. 3rd point Direct 4th point Batch-wise 5th point Direct 6th point Batch-wise 7th point Direct 8th point Batch-wise 9th point Direct 10th point Batch-wise 11th point Direct 12th point Batch-wise 13th point Direct 14th point Batch-wise 15th point Direct 16th point Batch-wise 17th point Direct 18th point Batch-wise 19thpoint Promotee (Diploma in Civil Engineering) 20th point Promotee (I.T.I.Diploma)1043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 21st point Direct 22nd point Batch-wise 23rd poin Direct 24th point Batch-wise 25th point Direct 26th point Batch-wise 27th point Direct 28th point Batch-wise 29th point Direct 30th point Batch-wise 31st point Direct 32nd point Batch-wise 33rd point Direct 34th point Batch-wise 35th point Direct 36th point Batch-wise 37th point Direct 38th point Batch-wise 39th point Promotee (Diploma inCivil Engineering) 40th point Promotee (I.T.I.Diploma)
Note.—The roster will be rotated after every 40th point and will restart from Ist point in the 2nd cycle.
1. In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that:-
In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and havingbeen given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under :—
(2) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the1044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the HP Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the H.P.Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the commission or other recruiting authority as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Junior Engineer in the Department of Town & Country Planning, HP will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of ontract is to be renewed/ extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF THE HPSSSB.—The Director, Town & Country Planning after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P.Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF THE HPSSSB.—The Director, Town & Country Planning after obtaining the approval of the Government to fill up the posts oncontract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Engineer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 14100/- per month (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay). An amount of ` 430/- (equal to 3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
1045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934(III) APPOINTING/DISCIPLINARYAUTHORITY.—The Director (Town & Country Planning) H.P. will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment/recruitment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. H.P.Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—"As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. the H.P.Subordinatae Service Selection, Board, Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.— (a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 14100/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 430/-(3% of the minimum of Pay Band + Grade Pay of the post)for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/ She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical Practitioner. Woman candidate, pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to their regular counterpart officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc.as are applicable in the case of regular employees will not be applicable in the case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
1046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 193416. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to the orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/ Other Backwards Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not Applicable.
18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
_______
Annexure-"B" Form of contract/agreement to be executed between the Junior Engineer & the Government of Himachal Pradesh through Director H.P. Town & Country Planning Department.
This agreement is made on this ……........……………………….. day of ……………. in the year………………..Between Sh/Smt.….......……...………S/o/D/o Shri….….................……… R/o……………………………………………………………., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY),
AND The Governor, Himachal Pradesh through Director,Town & Country Planning Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Engineer on contract basis on the following terms & conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as JuniorEngineer on contract basis for a period of 1 year commencing on the day of ……………………and ending on the day of ……………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………………… and information notice shall not be necessary.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 14100/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Junior Engineer will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Junior Engineer. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.
1047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 19345. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Junior Engineer will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).
IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……………………………………… ………………………………………..
(Name and Full Address)
2. …………………………………… ……………………………………….. ……………………………………….
(Name and Full Address)
(signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……………………………………… ………………………………………..
(Name and Full Address)
2. …………………………………… ………………………………………
(Name and Full Address)
(signature of the SECOND PARTY1048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 मई, 2012/19 वैशाख, 1934 ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0 17/NT/12/नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
श्री पवित्र सिंह बनाम
आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री पवित्र सिंह पुत्र श्री हरजिन्द्र सिंह, निवासी गांव व डा0 शम्मीपुर, जालन्धर पंजाब ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 13-7-1978 है परन्तु M. H. योल कैन्ट, तहसील धर्मशाला में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त व्यक्ति की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 9-5-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक.................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
कर्म चन्द,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित