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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 132, 19 September 2012

Published 19 September 2012

Gazette no.
132
Gazetteid
132/GAZETTE/2012-19/09/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-09-19.132_gazette_2012-19_09_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्यान विभाग

अधिसचूना

शिमला-2, 5 सितम्बर, 2012

संख्याः 29-1/72-होर्ट. सैक्ट.-पार्ट-I.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, उद्यान विभाग में, उद्यान प्रसार अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग उद्यान प्रसार अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 132-राजपत्र/2012-19-9-2012 (3797)3798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) अधिसूचना संख्याः 29-1/72-होर्ट.सैक्ट.-पार्ट-I, तारीख, 18-9-2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, उद्यान प्रसार अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम-2012 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- वी0 सी0 फारका, प्रधान सचिव (उद्यान)।

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उपाबन्ध-"क " हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग में उद्यान प्रसार अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--उद्यान प्रसार अधिकारी

2. पद (पदों) की संख्या.--510 (पाचं सौ दस) ।

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) ।

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदाधारियों के लिए वेतनमान :

पे बैंड : ` 5910-20200 जमा ` 2400/- ग्रेड पे (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :

स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 8310/- प्रतिमास।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन पद ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया है/की हो गई है, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञये है :

परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ निगमों/ स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।3799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, पद (पदों) को, यथास्थिति, विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंं के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-- (क) अनिवार्य अर्हता(एं).--किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चार वर्षीय विज्ञान स्नातक (उद्यान) की उपाधि या इसके समतुल्य हो।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं) :--हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएं : हां, जैसी निम्न स्तम्भ संख्या 11 में विहित है ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित में कारणों को अभिलिखित करके आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.--(i) पचहतर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा निम्नलिखित रीति से :--

(क) अड़तीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा सम्बद्ध अभिकरण के माध्यम से ।

(ख) सैंतीस प्रतिशत बैचवाइज़ भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर विभागीय स्तर पर ।

(2) पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा.--मौन (मधु मक्खी) पालकों में से प्रोन्नति द्वारा, जो मैट्रिक (दसवीं) पास हों तथा जिनका साथ में तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कुशल ग्राफटरों, मुख्य मालियों, फील्डमैन, (मौन पालन),ं मालियों, बेलदारों, जमादारों/बड्‌डरों/गार्डनर-एवं-ऑपरेटरों, गार्डनर-एवं-मालियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने मैट्रिक (दसवीं) पास की हो तथा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष नियमित सेवा काल हो :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए समस्त पात्र पदधारियों की एक संयुक्त वरिष्ठता सूची सेवाकाल के आधार पर तैयार की जाएगी जिसमें उच्चतर वेतनमानों वाले पदधारियों को सामूहिक रूप से पात्र व्यक्तियों से ऊपर रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ अगले निम्नतर वेतनमान वाले पदधारियों को इसी प्रकार इसके नीचे रखा जाएगा।

परन्तु उद्यान प्रसार अधिकारी के पदों को भरने के लिए निम्मलिखित सौ बिन्दु ''पद'' आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :-- 3800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 रोस्टर बिन्दु संख्या प्रवर्ग 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, प्रोन्नति द्वारा 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93 और 97

2, 4, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 23, 26, 28, 31, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण के माध्यम से 34, 36, 39, 42, 44, 47, 50, 52, 55, 58, 60, सीधी भर्ती द्वारा 63, 66, 68, 71, 74, 76, 79, 82, 84, 87, 90, 92, 95, 98 और 100

3, 6, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 27, 30, 32, विभागीय स्तर पर बैचवाइज़ आधार 35, 38, 40, 43, 46, 48, 51, 54, 56, 59, 62, पर सीधी भर्ती द्वारा 64, 67, 70, 72, 75, 78, 80, 83, 86, 88, 91, 94, 96 और 99

नोट.--यह रोस्टर प्रत्येक सौ बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधितत्व प्राप्त नहीं हो जाता तत्पश्चात्‌ रिक्ति उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त हुआ है।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जन-जातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रोंं में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र मेंं उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-I.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिपे्रत होगी ।

स्पष्टीकरण-II.—उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--

1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल । 3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र । 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना । 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र । 7. जिला किन्नौर । 8. सिरमौर जिला में उप मण्डल कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृा, रेणुका जी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृा और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृा ।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृा, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खेलानाल, पद्धर तहसील के3801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ़ पटवार वृा, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृा और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृाः (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिप्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिप्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिप्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पप्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसनोल (रिर्जवेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्वीसीज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपाबन्ध के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विस मैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट टैकनीकल सर्वीसीज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हाें।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसा की सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग 3802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समाचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15. (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-- 1 संकल्पना.--(क) इस पालिसी के अधीन, उद्यान विभाग में उद्यान प्रसार अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा की संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचारण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्र्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र मेंं आना.--निदेशक, उद्यान हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) पद का हिमाचल प्रदेेश अधीनस्थ सेेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.--निदेशक, उद्यान हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताओं तथा इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा। (घ) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा । (II ) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त उद्यान प्रस्रसार अधिकारी को `8310/- रुपए की दर से नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 250/- रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक की वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, उद्यान हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्र्रक्रिया.--(क) हिमाचल प्र्रदेेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आने वाले पदोेंं के लिए :

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(ख) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होने वाले पदों के लिए.

--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।3803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--(क) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आने वाले पदों के लिएः

जैसी कि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(ख)े हिमाचल प्रदेश प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोेर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होने वाले पदोें के लिएः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबंध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त उद्यान प्रसार अधिकारी को 8310/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 250/- रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त उद्यान प्रसार अधिकारी की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदात्मक उद्यान प्रस्रसार अधिकारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदात्मक उद्यान प्रसार अधिकारी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त उद्यान प्रसार अधिकारी कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए, किसी प्रकार की संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) निमियत कर्मचारी की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ.आर.एस.आर. छुट्‌्‌टी नियम साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगं ।3804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को, लिखित में, अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदाें की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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उपाबन्ध-'ख' उद्यान प्रसार अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उद्यान हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती............................................................ पुत्र/पुत्री श्री.............................................................

......... निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक उद्यान, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है .......................... और प्रथम पक्षकार न.े ............

..............(पद का नाम) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार ................. (पद का नाम) के रूप में. ........... से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में --- के रूप में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बन्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा की संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचारण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8310/- रुपए (पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 250/- रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।3805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 4. संविदा पर नियुक्त उद्यान प्रसार अधिकारी (पद का नाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक ................ (पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल नियमानुसार प्रसति अवकाश दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त उद्यान प्रस्रसार अधिकारी (पद का नाम) कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तैार पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थ्ाियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी पद पर जैसी कि नियमित (प्रतिस्थानी) कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्र्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उलिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ........................................... ........................................... ........................................... (नाम व पूरा पता)

2. ......................................... .......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता) प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर साक्षियों की उपस्थिति में

1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

2. ......................................... .......................................... ..........................................

(नाम व पूरा पता) द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर3806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

[Authorised English Text of H.P. Govt. Notification No. 29-1/72-Hort. Sectt.-Part-I, dated

5-9-2012 as required under clauses(3) of article 348 of the Constitution of India].

HORTICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th September, 2012

No. 29-1/72-Hort.Sectt.–Part-I.—In exercise of the power conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Horticulture Extension Officer Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Horticulture, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification; namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Horticulture Department, Horticulture Extension Officer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Horticulture Department, Horticulture Extension Officer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007 notified vide Notification No. 29-1/72-Hort.(Sectt), Part-I, dated 18-9-2007 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made, or done or taken under these rules.

By order, Sd/- V. C. Pharka, Principal Secretary (Hort.).

__________

ANNEXURE "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF HORTICULTURE EXTENSION OFFICER (CLASS-III NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF HORTICULTURE, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Horticulture Extension Officer

2. Number of post(s).—510 (Five hundred ten)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of pay.— (i) Pay Scale for regular incumbents:

Pay Band ` 5910-20200+`2400/- Grade Pay

(ii) Emoluments for contract employees :

` 8310/- as per details given in Column 15-A3807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies who were/ are finally absorbed in the service of such Corporation/ Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION(s):—Should have passed four year's B.Sc (Horticulture) Degree or its equivalent from recognized University.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S):—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s)

will apply in the case of the promotee(s) Age: Not Applicable.

Educational Qualifications: Yes, as prescribed in Column No.11 below

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

deputation, transfer and the percentage of post(s), to be filled in by various methods.—(i)

3808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

75% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, in the following manner:—

(a) 38% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, through the concerned recruiting agency.

(b) 37% by batch-wise recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, at the department level.

ii) 25% by promotion.

11. In case recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Beekeepers who are Matric pass with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Skilled Grafter, Head Malies, Fieldman (Beekeeping), Malies, Beldars, Jamadars/Budders/ Gardeners-cum-Operators, Gardeners- cum-Malies who are Matric pass and also possess five years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade;

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service shall be prepared where-in the incumbents with higher pay scales shall be kept enblock above the eligible persons and thereafter the incumbents next in the lower pay scale shall be placed below it & so on.

Provided that for filling up the posts of Horticulture Extension Officer the following 100 points "post" based roster shall be followed:—

Roster Point No. Category 1st , 5th , 9th , 13th , 17th , 21st , 25th , 29th , By promotion 33rd , 37th , 41st , 45th , 49th , 53rd , 57th , 61st , 65th , 69th , 73rd , 77th , 81st , 85th , 89th, 93rd & 97th

2nd, 4th, 7th, 10th, 12th, 15th, 18th, 20th, Direct recruitment through concerned 23rd, 26th, 28th, 31st, 34th, 36th, 39th, recruiting agency 42rd, 44th, 47th, 50th, 52nd, 55th, 58th, 60th, 63rd, 66th, 68th, 71st, 74th, 76th, 79th, 82nd,84th,87th, 90th,92nd,95th,98th& 100th

3rd, 6th, 8th, 11th, 14th, 16th, 19th, 22nd, Direct recruitment on batch wise basis 24th, 27th, 30th, 32nd, 35th, 38th, 40th, at the Department level 43rd, 46th, 48th, 51st, 54th, 56th, 59th, 62nd, 64th, 67th, 70th, 72nd, 75th, 78th, 80th,83rd,86th, 88th, 91st,94th, 96th & 99th

Note.—The roster will be rotated after every 100th point till the representation to all categories is achieved upto the prescribed percentage and thereafter the vacancy will be filled up from the category which vacates the post.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

3809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I:—For the purpose of proviso I supra the term "in Tribal/Difficult areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II:—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division. 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehcil Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Deevgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra. North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi district.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

3810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rules-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder:—

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that the inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—As

may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

15A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Horticulture Extension Officer in the Department of Horticulture Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLING WITHIN THE PURVIEW OF THE HPSSSB.—The Director of Horticulture, Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) POST FALLING OUT OF THE PURVIEW OF THE HPSSSB.—The Director of Horticulture, Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading3811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(d) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTURAL EMOLUMENTS.—The Horticulture Extension Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `8310/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of `250/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director of Horticulture, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—(a) FOR THE POST(s) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF THE HPSSSB.—Selection for the appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(b) FOR THE POST(s) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF THE HPSSSB.— Selection for the appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—(a) FOR THE POST(s) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF THE HPSSSB: As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(b) FOR THE POST(s) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF THE HPSSSB: As may be constituted by the concerned recruiting authority from time to time.

(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 8310/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `250/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as Senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

3812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidates will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or Category of person(s) or post(s)

__________

ANNEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Horticulture Extension Officer

and the Government of Himachal Pradesh through Director of Horticulture and the

Government of the Appointing Authority)

This agreement is made on this____________day of _____________ in the year ________Between__________Sh./Smt._____________S/o/D/o Shri________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through_____________________(Designation of the appointing Authority) Himachal Pradesh) here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as___________________(Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a __________(Name of the post) for a period of one year commencing on day of and ending on the day of____________. It is specifically mentioned and agreed upon by3813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 both the parties that the contract of the ___________FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ______________And information notice shall not be necessary.

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contract of FIRST PARTY will be ` 8310/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `250/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as Senior/selection scales etc. will be given.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contractual_______(Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual_______(Name of the post). He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual_________(Name of the post) shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at once place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. A contractual_________(Name of the post) will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. A contractual_________(Name of the post) shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

9. Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/CPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

3814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

IN THE PRESENCE OF WITNESS. 1. _________________ _________________ ________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. _________________ _________________ ________________ (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS.

1. ________________ ________________ ________________ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. ________________ ________________ ________________ (Name and Full Address)

_____________

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 सितम्बर, 2012

संख्याः गृह (ए) बी (1) 6/2008-लूज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू, पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 1.10 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से, निम्नलिखित अनुसूची की स्तम्भ संख्या (3) में यथा वर्णित ग्रामों को, स्तम्भ संख्या (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या (5) में वर्णित पुलिस चौकी के स्थानीय क्षेत्रों के लिए अन्तरित करती हैं; अर्थात्‌ :-

अनुसूची

क्रम संख्या जैल (कोटी फाटी)/ग्राम पंचायत का नाम स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट जैल (कोटी फाटी)/ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट ग्रामों के नाम पुलिस थाना, जिससे, इस अधिसूचना द्वारा यह अन्तरित किए गए हैं जिसमे ं पुलिस चौकी इसके पश्चात्‌ सम्मिलित हाेंगे
1 2 3 4 5
1. कोठी और फाटी शैैंंषर ग्राम पंचायत; शैंषर 1. खीन 2. मनाहरा 3. चनाहिदी 4. बजाहरा पुलिस थाना, भुन्तर, जिला कुल्लू पुलिस थाना, भुन्तर, जिला कुल्लू क े अन्तर्गत मुख्य पी0एस0 ओ0डी0 के
5. पटाहरा 6. छतरादला I 7. सनौगी 8. बरोगी 9. दमहिदी 10. रीहाइदा 11. बन्दालूदौर 12. सेरी 13. जांगला 14. रैईधार 15. थुआरी अन्तर्गत पुलिस चौकी, न्युली (सैंज)
2. ग्राम पंचायत, देउरीधार 1. गौल 2. केउली 3. न्यूली 4. सतेश 5. नुनरीवहली 6. ज्यालु 7. पदाह 8. दरमेहद-1 9. दरमेहद-2 10. थाचविहाली 11. देउरीधार 12. रियादा 13. डोडाबिहाली 14. बिहाली 15. नडाहरा 16. कराहीला 17. निरी 18. तुंग 19. तुंगधारला 20. पंचीयादरोली 21. पचीयादी 22. झुनगादी 23. शफादी 24. बरीउला 25. धारथा 26. वषथाहरा 27. काईथागे 28. हादीनाल 29. बीकार 30. दरीधारला 31. दान्दी 32. तलीहरा 33. सीहान 34. पटल 35. गुइदी 36. नालाथाच 37. रूआद यथोपरि यथोपरि
38. ज्लाहरा 39. भहुटी 40. सरीमाभ
3. ग्राम पंचायत,गाडापारली 1. शक्ति 2. मोरूद 3. शूगाद 4. मजाहन 5. थाचन 6. मेल 7. निहारनी 8. बाहा 9. द्दांगा 10. बनौगी 11. बधैटा 12. बधानी 13. अखाना 14. सौएन 15. सरायदी 16. भागीशायडी यथोपरि यथोपरि
4. कोठी फाटी और पंचायत शांघड़ 1. दगाहरा 2. कटबली 3. बीडाषांघड 4. काहणा 5. बटाहरा 6. षैंगंचा 7. गौडाटी 8. सनेश 9. डीगन्चा 10. बरषेंघड़ 11. मढना 12. सुन्दर नगर 13. धराली 14. धारा 15. हुरद 16. लोहाट 17. तीतरी 18. कुली पुलिस थाना बन्जार के अन्तर्गत पुलिस चौकी सैंज पुलिस थाना, भूुन्तर, जिला कुल्लू क े अन्तर्गत मुख्य पी0एस0 ओ0डी0 के अन्तर्गत पुलिस चौकी,न्युली (सैंज)
5. कोठी षांघड फाटी लाफा ग्राम पंचायत षांघड 1. लाफा 2. धारा लाफा यथोपरि यथोपरि
3815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 3816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।3817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) B (1)6/2008-

Loose, dated 18 -09-2012 as required under Articles 348(3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 18th September, 2012

No. Home (A) B (1) 6/2008-Loose.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with Rule 1.10 of Punjab Police Rules, 1934 as applicable in the State of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer the Villages as enumerated in Column No. (3) from the local area of the Police Station mentioned in column (4) to the local areas of the Police Post mentioned in column (5) of the Schedule given below thereof, with effect from date of the issue of this Notification:—

SCHEDULE

Sr. No. Name of Zail (Kothi Phati )/Gram Panchayat Name of Villages contained in Zail (Kothi and Phati)/ Gram Panchayat specified in Column No. 2 Police Station from which transferred by this notification. Police Post in which hereinafter included.
1 2 3 4 5
1. Kothi and Phati Shansher Panchayat: Shensher 1. Khin 2. Manahara 3. Chanahidi 4. Bazahara 5. Patahara 6. Chhatradala 7. Sanogi 8. Bharogi 9. Damahidi 10. Riyaheda 11. Bhandaluduar 12. Seri 13. Jangla 14. Raidhar 15.Thuari Police Station Bhunter, District Kullu Police Post Neoli (Sainj) under head PSOD under Police Station Bhuntar, District Kullu
2. Gram Panchayat, Deoridhar 1. Gaul 2. Keuli 3. Neuli 4. Satesh 5. Nunuravali 6. Jyalu 7. Padah 8. Darmehad-1 9. Darmehad-2 10. Thachbihali 11. Deuridhar -do- -do
12. Reyada 13. Dodabihali 14. Bihali 15. Nadahara 16. Karahila 17. Niri 18. Tung 19. Tunghdharla 20. Pachiyadroli 21. Pchiyadi 22. Jhungadi 23. Shafhadi 24. Briula 25. Dhartha 26. Bashtahara 27. Kaithaage 28. Hadinal 29. Bekar 30. Daridharla 31. Dandi 32. Talihara 33. Sihan 34. Patal 35. Guidi 36. Nalathach 37. Ruad 38. Jalahara 39. Bahuti 40. Sarimabh
3. Gram Panchayat: Garaparli 1. Shakti 2. Morud 3. Shugad 4. Majahan 5. Thachan 6. Mail 7. Niharni 8. Baha 9. Changa 10. Banaugi 11. Badheta 12. Badani 13. Akhana 14. Soin 15. Sarayadi 16. Bagi Shaydi -do- -do
4. Kohthi, Phathi & Panchayat Shangar 1. Dagahra 2. Katbali 3. Bidashanghar 4. Kahana 5. Batahra 6. Shegancha 7. Godati Police Post Sainj (Police Station Banjar) Police Post Neoli (Sainj) under head PSOD under Police Station Bhunter, District Kullu
8. Sanesh 9. Digancha 10. Barshenghar 11. Madana 12. Sundernagar 13. Dharali 14. dhara 15. Hurdh 16. Lohat 17. Titri 18. Kuli
5. Kothi Shanghar Phathi Lapha Panchayat Shangar 1. Lapha 2. Dhara Lapha -do- -do-
3818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 3819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

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PUBLIC WORKS DEPARTMENT

SECTION—'A'

NOTIFICATION

Shimla-2, 18th September, 2012

No. PBW-A-B(6)-10/2004.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to order the promotion of Shri Bhartendu Kapoor, Executive Engineer (Electrical) to the post of Superintending Engineer (Electrical) on regular basis in the pay scale of Rs. 37400-67000/- + Rs. 8700/- (Grade Pay) with immediate effect.

2. The above officer shall remain on probation for a period of two years.

3. For fixation of his pay against the post of Superintending Engineer, the above officer shall have to exercise option under FR-22 within a period of one month from the date of issue of this order.

4. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Shri Bhartendu Kapoor as Superintending Engineer, 2nd Electrical Circle, HP PWD, Dharamshala against vacancy.

5. The above officer is directed to join his duties at above place of posting and submit his report of assumption of charge to this department immediately.

By order, Sd/- Secretary (PW).

3820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 4 सितम्बर, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-28/2012.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक परिषद है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल जैमेयलिंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश में 33 के0वी0 सिंगल सर्केट टावर लाईन जो 66 के0वी0 डबल सर्केट टावर पर कोठी से गुफा (शिशु) तक रोहतांग टनल की बिजली आपूर्ति हेतु निर्माण की जानी है, के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्‌ लिमिटेड, यूनिट नम्बर-2 मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपाि दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नम्बर रकबा (बीधों में) लाहौल-स्पिति लाहौल जैमेंयलिंग 10/1 00-05-00 -------------------- कित्ता- 01 00-05-00

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 14 सितम्बर, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-29/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा3821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल कयोड़, तहसील खुंडियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा खुंडियां कयोड़ 195/1 0-02-03 312/1 0-00-32 313/1 0-01-16 314/1 0-00-53 316/1 0-00-66 403/1 0-00-14 404/1 0-01-40 317/1 0-00-52 484/1 0-03-22 511/1 0-04-00 512/1 0-04-11 516/1 0-02-18 कुल कित्ता- 12 कुल रकवा-0-20-27

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 सितम्बर, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-31/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल टिपरी, तहसील खुंडियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 3822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा खुंडियां टिपरी 393/1 0-04-50 396/1 0-05-55 397 0-13-58 577/1 0-01-00 606/1 0-06-00 607 0-00-20 608/1 0-07-52 609 0-10-98 610 1-24-68 कुल कित्ता- 9 कुल रकवा- 1-74-01

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 सितम्बर, 2012

संख्याः विद्युत-छः (5)-32/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल जंगल मैहफूजा मैहदूदा जीहण, तहसील नदौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।3823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) हमीरपुर नदौन जंगल मैहफूजा 1/1 00-22-20 मैहदूदा जीहण 20 00-04-80 21 00-01-20 22 00-01-71 23 00-05-05 25 00-06-69 26 00-15-45 27 00-01-22 28 00-03-03 29 00-17-05 31/1 09-25-04 42/2 00-09-99 44/1 00-04-67 46 00-46-15 47 00-01-85 48 00-02-62 49 00-44-97 53 00-54-72 55/1 00-06-97 56/2 00-05-36 57/1 00-35-85 57/1/1 00-11-39

कुल कित्ता- 22 कुल रकवा- 12-27-98

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 सितम्बर, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-33/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल पपरोला, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं। 3824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा जयसिंहपुर पपरोला 447/2 0-05-00 448/2 0-02-79 449/2 0-03-92 450/2 0-06-10 452/2 0-04-86 453 0-02-40 कुल कित्ता- 6 कुल रकवा- 0-25-07

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/ अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 सितम्बर, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-34/2011यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल निचली भेहड़ी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0 प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा जयसिंहपुर निचली भेहड़ी 1045 0-18-82 1046 0-39-65 1343/1047 0-07-40 1344/1047 0-01-24 1345/1047 0-32-183825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 1048 0-39-75 1050 0-06-00 1051 0-00-56 1052 0-00-76 1054 0-38-55 1057 0-00-65 1058 0-00-36 1059 0-05-88 1061 0-08-52 1062 0-00-95 1065 1-20-10 1066 1-11-36 1067 0-30-00 1068 0-19-95 1069 0-08-62 1071 0-13-89 1073/1 0-14-94 1095 0-01-70 1394/1096 0-08-06 1395/1096 0-08-10 1396/1096 0-08-33 1397/1096 0-08-37 1097 0-08-25 1098 0-02-80 1099 0-02-60 1100 0-08-89 1101 0-08-16 1102 0-05-18 1103 0-05-52 1104 0-05-36 1105 0-08-97 1106 0-05-85 1107 0-02-88 1108 0-29-47 1109 0-13-55 1110 0-13-51 1111 0-13-25 1112 0-13-22 1113 0-13-26 1114 0-06-38 1115 0-06-68 1116 0-05-04 1117 0-15-30 1118 0-04-00 1119 0-04-00 1120 0-12-22 1121 0-06-02 1122 0-05-85 1123 0-05-85 1124 0-05-85 1125 0-05-81 1126 0-32-603826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 1127 0-20-34 1128 0-04-75 1129 0-04-60 1130 0-04-60 1131 0-18-56 1132 0-19-87 1133 0-04-73 1134 0-04-62 1135 0-04-92 1136 0-04-62 1137 0-22-00 1138 0-05-76 1139 0-04-94 1140 0-04-92 1141 0-09-78 1142 0-01-61 1143 0-01-65 1144 0-01-61 1145 0-19-10 1289 0-34-94 1293 0-02-38 1306 0-15-16 कुल कित्ता- 79 कुल रकवा- 10-46-47

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 सितम्बर, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-35/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल बीड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0 प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।3827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 विवरणी जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा जयसिंहपुर बीड़ 1504 0-04-02 1505 0-10-69 कुल कित्ता- 2 कुल रकवा- 0-14-71

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 14 सितम्बर, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-36/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू धोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा जयसिंहपुर आलमपुर 2939/2648/2460/1 0-05-49

2440/2648/2460/1 0-05-06

2647/2460/1 0-17-13

2465/1 0-01-90 कुल कित्ता- 4 कुल रकवा- 0-29-58

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।3828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 सितम्बर, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-37/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.)के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल लियुण्डा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील मुहाल खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा जयसिंहपुर लियुण्डा 702 0-02-10 703 0-02-20 704 0-03-69 705 0-03-70 कुल कित्ता-4 कुल रकवा- 0-11-69

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 सितम्बर, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-38/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल साई, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।3829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0 प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा जयसिंहपुर साई 345 0-01-00 347 0-00-91 349 0-01-04 350 0-04-52 351 0-00-78 कुल कित्ता- 5 कुल रकवा- 0-08-25

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 18 सितम्बर, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-39/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल डाडू, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा जयसिंहपुर डाडू 583 0-91-22 584 0-05-03 585 0-06-013830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 580/1 0-15-00 581/1 0-05-95 582 0-07-05 587/1 0-17-85 960 0-60-88 943/1 0-00-74 944/1 0-02-92 949/1 0-04-65 950/1 0-03-61 951/1 0-09-31 कुल कित्ता- 13 कुल रकवा- 2-30-22

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 17 सितम्बर, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-40/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल भलून्दर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा जयसिंहपुर भलून्दर 1399/1 0-00-55 1400/1 0-01-33 1401/1 0-01-68 1402/1 0-03-27 1403/1 0-01-82 1404/1 0-02-45 1405/1 0-02-08 1406/1 0-04-103831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 1407/1 0-00-75 1408/1 0-00-52 1413 0-39-03 1414 0-33-74 1416/1 0-08-86 1602 0-01-21 1603/1 0-04-46 1604 0-02-52 1605 0-02-52 1606 0-02-52 1607 0-01-54 1608 0-00-70 1611/1 0-09-60 1613 0-09-08 1614 0-09-00 1615 0-02-74 1616 0-02-22 1617 0-02-44 1636/1 0-03-72 1637 0-02-26 1638 0-01-26 1639 0-04-02 1656 0-11-34 1657 0-03-96 1658 0-01-98 1659 0-02-45 1661 0-32-49 1662 0-27-05 1665 0-03-50 1666 0-02-45 1667 0-02-98 1668 0-06-12 1669 0-04-02 1670 0-03-00 1671 0-03-00 1672 0-28-58 1687/1 0-17-95 कुल कित्ता- 45 कुल रकवा- 3-12-86

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 14 सितम्बर, 2012

संख्या विद्युत-छः (5)-41/2011.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा 3832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल डल्ली, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतू घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0 प्र0 का भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता हैं।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना, हमीरपुर, हि0प्र0 में किया जा सकता हैं।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा जयसिंहपुर डल्ली 125 0-08-09 137/1 0-02-09 138 0-10-52 233 0-03-48 234 0-04-88 235 0-06-98 236 0-02-76 237 0-20-59 238 0-09-50 239 0-00-77 240 0-03-60 241 0-02-00 242 0-09-86 243 0-00-49 244 0-07-91 245 0-13-31 246 0-18-66 247 0-09-36 248 0-06-30 249 0-09-34 250 0-26-76 251 0-07-74 252/1 0-06-44 254 0-05-08 255 0-05-42 256 0-03-60 257 0-01-62 385/1 0-04-72 584 0-00-40 585 0-00-77 कुल कित्ता- 30 कुल रकवा- 2-13-04

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (विद्युत)।3833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

In the Court of Shri Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Tilak Raj aged 25 years s/o Shri Kishan Chand, r/o Village Neri, P.O. Khaggal, Tehsil and District Hamirpur (H. P.).

2. Smt. Reena Rani aged 23 years d/o Shri Makhan Singh, r/o Village Nijhran, P.O. Kala Singia, Tehsil and District Jalandhar ( Pb.)

. . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Tilak Raj & Smt. Reena Rani have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 6-8-2012 at Shiv Mandir Gasota Mahadev Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (HP) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-10-2012. The objection received after 13-10-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 10-9-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

_________

In the Court of Shri Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Kartar Chand aged 22 years s/o Shri Jeet Singh, r/o Village Thana, P.O. Bafrin, Tehsil and District Hamirpur (H.P.).

2. Harmeet Kaur aged 23 years d/o Shri Sadha Singh, r/o Village Dera Nissing, Karnal (Haryana)

. . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

3834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

Shri Kartar Chand & Harmeet Kaur have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-10-2012. The objection received after 13-10-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 10-9-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

_________

In the Court of Shri Kumud Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Rajesh Pal aged 33 years s/o Shri Dina Nath, r/o Village Daryota, P.O. Bhira, Tehsil and District Hamirpur (H.P.).

2. Rachna aged 20 years d/o Shri Tila Raja, r/o Village Dungri, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

. . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shri Rajesh Pal & Rachna have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-10-2012. The objection received after 13-10-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-9-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

KUMUD SINGH,

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

3835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री भिन्दर सिंह सुपुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव नागटा, डा0 तहरेल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भिन्दर सिंह सुपुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव नागटा, डा0 तहरेल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र पारस का जन्म दिनांक 29-1-2009 को मुहाल नागटा में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 20-12-2012 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 12-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। देवी चन्द ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

___________

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 87/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

श्री प्रेम दास बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्रेम दास पुत्र श्री चिपलू राम, निवासी जदरागल, मौजा जदरागल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अभिषेक की जन्म तिथि 8-10-2008 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में उक्त जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 26-10-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।3836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 आज दिनांक 11-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 89/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

श्री तिलक राज बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री तिलक राज पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी लाफणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अभिषेक कुमार की जन्म तिथि 15-2-2007 है परन्तु ग्राम पंचायत लाघणी में उक्त जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 26-10-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 11-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 90/NT/12/ना0 तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी।

Lhakpa Tsering बनाम आम जनता व अन्य विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Lhakpa Tsering s/o Late Shri Nima Phinjo, मौजा Jogiwana Road Mcleodganj, Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Tsering Bhuti की जन्म तिथि 16-4-1978 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में उक्त जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकृत किये जाने3837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 26-10-2012 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 11-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 4/2012

1. भगवान दास, 2. रमेश चन्द, 3. हेम राज, 4. सुरेन्द्र कुमार पुत्रान श्रीमती चिन्तो देवी पत्नी स्व0 श्री मांगो राम, निवासी राजल, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 40-41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत श्री भगवान दास आदि पुत्रान श्री मांगो राम वासी राजल, तहसील कांगड़ा।

नोटिस बनाम आम जनता।

हरगाह आम व जनता आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र जेर धारा 40-41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत वसीयतनामा दिनांक 25-12-2011 को लिखित श्री विजय कुमार पुत्र श्री लेख राज, निवासी रजोल, तहसील शाहपुर, श्रीमती चिन्तो देवी पत्नी स्व0 श्री मांगो राम, निवासी रजोल, तहसील शाहपुर बराए पंजीकरण हेतु पेश की है। यदि किसी व्यक्ति को इस वसीयतनामा को पंजी—त करने में कोई एतराज होतो लिखित रूप में असालतन व वकालतन दिनांक 8-10-2012 को 10.00 बजे हाजिर आकर पेश कर सकते हैं अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मोहर।

कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

शीरादीन पुत्र Ilam Deen

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

शीरादीन पुत्र Ilam Deen, वासी गोन्दपुर जयनन्द ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री नजिया वेगम का जन्म दिनांक 7-2-2009 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं है। 3838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत गोन्दपुर जयनन्द को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

विपन कुमार पुत्र वक्शीरा सिंह

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

विपन कुमार पुत्र वक्शीरा सिंह, वासी धर्मपुर ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री अनु रायजादा का जन्म दिनांक 10-2-2010 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत धर्मपुर को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

वेवी पत्नी श्री यशपाल

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती वेवी पत्नी श्री यशपाल, वासी वठेड़ा ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री अनीशा रायजादा का जन्म दिनांक 25-8-2007 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।3839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत वठेड़ा को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

सोहन लाल पुत्र श्री सतपाल

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सोहन लाल पुत्र श्री सतपाल, वासी वठेड़ा ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके भाई हजारी लाल की मृत्यु दिनांक 1-1-2010 को हुई थी लेकिन उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत वठेड़ा को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।3840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 सितम्बर, 2012/28 भाद्रपद, 1934 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

तारा सिंह पुत्र श्री भजन सिंह

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तारा सिंह पुत्र श्री भजन सिंह, वासी पूवोवाल ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी दादी करतारी देवी की मृत्यु दिनांक 1-1-1997 को हुई थी लेकिन उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त बही द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत पूवोवाल को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-8-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 19 September 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-09-19.132_gazette_2012-19_09_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-09-19.132_gazette_2012-19_09_2012.