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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 134, 21 September 2012

Published 21 September 2012

Gazette no.
134
Gazetteid
134/GAZETTE/2012-21/09/2012
Identifier
in.gazette.himachal.2012-09-21.134_gazette_2012-21_09_2012
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th September, 2012

No.HHC/GAZ/14-235/99.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant nine days' earned leave w.e.f. 21-9-2012 to 29-9-2012 with permission to suffix Sunday falling on 30-9-2012 in favour of Shri P. S. Rana District and Sessions Judge, Shimla, H.P.

Certified that Shri P. S. Rana is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri P. S. Rana would have continued to hold the same post of District sand Sessions Judge, Shimla, H. P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General. 134-राजपत्र/2012-21-9-2012 (3907)3908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th September, 2012

No.HHC/Admn. 6 (23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter I of H. P. Financial Rules 2009 has been pleased to declare the Additional District and Sessions Judge, Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge, Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the Class 1 to IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 –Administration of Justice" w.e.f. 21-9-2012 to 29-12-2012 with permission to suffix Sunday falling on 30-9-2012 during the earned leave period of Shri P. S. Rana, District and Sessionsd Judge, Shimla or till he returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th September, 2012

No.HHC/E.5-10/73-VII.—In exercise of the powers vested in it under Section 18 of the H. P. Courts Act, 1976 read with Rule 3 of the Appointment and Control Rules of Superintendents to the District and Sessions Judges in Himachal Pradesh, the Hon'ble High Court has been pleased to promote and appoint Shri Rajinder Singh Chandel, Superintendent Grade-II, (Reader), office of the District and Sessions Judge, Bilaspur, H. P. as Superintendent Grade-I to the District and Sessions Judge in the Pay Band of Rs. 10300-34800 with Grade-Pay of Rs. 5,000/-, and post him as such in the office of District & Sessions Judge, Una, against a vacant post, with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

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कार्मिक विभाग (नियुुक्ति-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 20 सितम्बर, 2012

संख्याः पर(एपी-बी)बी(18)-1/2006.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज़ (प्रीमैच्योर रिटायरमैन्ट) रूल्ज़, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ः-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज़ (प्रीमैच्योर रिटायरमैन्ट) नाइंथ अमैण्डमैन्ट रुल्ज़, 2012 है।3909 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. रूल 3 के सब रूल (2) का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज़ (प्रीमैच्योर रिटायरमैन्ट) रुल्ज, 1976 के रूल 3 के सब रूल (2) के विद्यमान प्रथम और द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"Provided that any Government servant with satisfactory service record may, after giving notice of not less than 3 months in writing to the appropriate authority retire from service on completion of 20 years of regular service or 45 years of age after such notice has been accepted by the appropriate authority;

Provided further that a govt. servant who seeks retirement at his own volition after completion of 45 years of age but with less than 20 years of service shall be eligible for pension on pro-rata basis against the 20 years of qualifying service;

Provided further that no employee under suspension or against whom disciplinary proceedings are either contemplated or have already been initiated shall be allowed to retire except with the specific approval of the appropriate authority".

आदेश द्वारा, सुदृप्त राय, मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP-B)B(18)-1/2006 dated 20th September, 2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Personnel Department (Appointment-II)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th September, 2012

No. Per(AP-B)B(18)-1/2006.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Civil Services (Premature Retirement) Rules, 1976, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Civil Services (Premature Retirement) (Ninth-Amendment) Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment in sub-rule (2) of Rule 3.—In sub-rule (2) of Rule 3 of the Himachal Pradesh Civil Services (Premature Retirement) Rules, 1976, for the existing first and second proviso the following proviso shall be substituted namely:—

"Provided that any Government servant with satisfactory service record may, after giving notice of not less than 3 months in writing to the appropriate authority retire from service on completion of 20 years of regular service or 45 years of age after such notice has been accepted by the appropriate authority;

3910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934

Provided further that a govt. servant who seeks retirement at his own volition after completion of 45 years of age but with less than 20 years of service shall be eligible for pension on pro-rata basis against the 20 years of qualifying service;

Provided further that no employee under suspension or against whom disciplinary proceedings are either contemplated or have already been initiated shall be allowed to retire except with the specific approval of the appropriate authority."

By order, SUDRIPTA ROY, Chief Secretary.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री धर्म चन्द पुत्र श्री लवदी राम, निवासी गांव सिद्धपुर, डाकघर ततवानी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री धर्म चन्द पुत्र श्री लवदी राम, निवासी गांव सिद्धपुर, डाकघर ततवानी, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके लड़के राजीव कुमार का जन्म दिनांक 23-12-1984 को हुआ है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है। अब दर्ज की जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा व प्रार्थी के लड़के का जन्म पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, निवासी गांव भटेछ, डाकघर टुण्डु, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाने बारे।

प्रार्थिया ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल लालर, मौजा चड़ी में विक्की पुत्र श्री सुरेश कुमार दर्ज है जोकि गलत है। जबकि उसका3911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 सही नाम अनिल कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार है इसे राजस्व अभिलेख के मुहाल लालर, मौजा चड़ी में दरुस्त करके विक्की उपनाम अनिल कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया के पुत्र के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री विजय कुमार पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव वण्डी, डाकघर नागनपट्‌ट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल भडोत, मौजा बण्डी में विनय कुमार पुत्र श्री शेर सिंह दर्ज है जोकि गलत है। जबकि उसका सही नाम विजय कुमार पुत्र श्री शेर सिंह है इसे राजस्व अभिलेख के मुहाल भडोत, मौजा बण्डी में दरुस्त करके विनय कुमार उपनाम विजय कुमार पुत्र श्री शेर सिंह किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सपना देवी पत्नी स्व0 श्री वेसो राम, निवासी व डाकघर रैहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र कागजात माल में दरुस्ती करवाने बारे।

श्रीमती सपना देवी पत्नी स्व0 श्री वेसो राम, निवासी व डाकघर रैहलू, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके पुत्र का सही नाम अजय कुमार है। परन्तु राजस्व अभिलेख में राजेश कुमार दर्ज है जोकि गलत है। दरुस्ती की जावे। 3912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थिया के पुत्र के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा नाम की दरुस्ती करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री विपन कुमार पुत्र श्री मोती राम, निवासी अम्बाड़ी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में दरुस्ती करवाने बारे।

श्री विपन कुमार पुत्र श्री मोती राम, निवासी अम्बाड़ी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में ब्यान हल्फी प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का सही नाम श्री मोती राम है। परन्तु राजस्व अभिलेख में मोती लाल दर्ज है। जो गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा नाम की दरुस्ती करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री अमी चन्द पुत्र श्री विधी चन्द, निवासी गांव गोजू रोड़ी, डाकघर रैहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाने बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका व उसके पिता का नाम कागजात माल मुहाल गोजू रोड़ी व मुहाल दरगेला में क्रमशः अमी चन्द पुत्र श्री विधिया व रमेश चन्द पुत्र श्री3913 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 विधी सिंह दर्ज है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी व उसके पिता का सही नाम अमी चन्द पुत्र श्री विधी चन्द हैतथा नाम की दरुस्ती हेतु निवेदन किया है कि प्रार्थी व उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल गोजू रोड़ी व दरगेला में दरुस्त करके अमी चन्द पुत्र श्री विधी चन्द किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी व उसके पिता के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री किशोरी लाल पुत्र स्व0 श्री सुआनी राम, निवासी गांव मंझग्रा, डाकघर लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाने बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन पत्र गुजारा है कि उसके पिता व दादा का नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल मंझग्रा, मौजा लदवाड़ा में स्वाणी पुत्र श्री सोहणू पुत्र जवाहर दर्ज है और मुहाल भाटी, मौजा रजोल में स्वर्ण पुत्र सिहणू पुत्र जवाहर दर्ज है। जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी के पिता व दादा का सही नाम सुआनी पुत्र श्री सिहणू पुत्र जवाहर है इसे राजस्व अभिलेख के मुहाल मंझग्रा व मुहाल भाटी में दरुस्त करके सुआनी पुत्र श्री सिहणू पुत्र श्री जवाहर दर्ज किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी के पिता व दादा के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री राजमल पुत्र श्री हरिया, निवासी गांव धर्मशाल, डाकघर एवं तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती हरि पत्नी स्व0 श्री हरिया, निवासी गांव धर्मशाल, डाकघर एवं तहसील शाहपुर की मृत्यु दिनांक 26-1-1985 को हो चुकी है लेकिन अज्ञानतावश अपनी माता की मृत्यु तिथि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार के रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। प्रार्थी ने इस अदालत में निवेदन किया है कि उसकी माता की मृत्यु तिथि दिनांक 26-1-1985 जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत भनाला (गोरडा), तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा में दर्ज की जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा नाम की दरुस्ती करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री वुधी सिंह पुत्र श्री जीया लाल, निवासी व डाकघर वोह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री वुधी सिंह पुत्र श्री जीया लाल, निवासी व डाकघर वोह, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसकी लड़की पुजा का जन्म दिनांक 25-12-2002 को हुआ है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को सुबह 10.00 बजे3915 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपना एतराज पेश कर सकता है। अतः मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किए जाने के आदेश कर दिए जाएंगे।

मोहर। हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री कशमीर सिंह पुत्र श्री चौकस, निवासी गांव उपला बडंज, डाकघर हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाने बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल उपला बडंज के खाता नं0 22 में कशमीरू पुत्र श्री चौकस दर्ज है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम कशमीर सिंह पुत्र श्री चौकस है इसे राजस्व अभिलेख के मुहाल उपला बडंज के खाता नं0 22 में दरुस्त करके कशमीरू उपनाम कशमीर सिंह पुत्र श्री चौकस दर्ज किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री श्याम लाल पुत्र श्री प्रशोतम चन्द, निवासी गांव रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाने बारे।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल रजोल, मौजा रजोल के खाता नं0 265 में रमेश लाल उपनाम प्यारे लाल पुत्र श्री प्रशोतम चन्द दर्ज है। 3916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम श्याम लाल पुत्र श्री प्रशोतम चन्द है इसे राजस्व अभिलेख के मुहाल रजोल, मौजा रजोल के खाता नं0 265 में दरुस्त करके रमेश लाल उपनाम श्याम लाल पुत्र श्री प्रशोतम चन्द दर्ज किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करे। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री मदन लाल पुत्र स्व0 श्री जगत राम, निवासी गांव भोई, डाकघर अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के आशीष चौधरी का जन्म दिनांक 24-10-1992 को गांव भोई, डाकघर अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार, अनुसूई के रजिस्टर में दर्ज न करवा सका है। प्रार्थी ने इस अदालत में निवेदन किया है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि दिनांक 24-10-1992 जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत अनसूई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा में दर्ज की जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के लड़के की जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो कर अपना एतराज पेश कर सकता है। अतः मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजी—त किए जाने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सोमदत्त, निवासी गांव प्रेई, डाकघर वजरेहड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

3917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री सोम दत्त, निवासी गांव प्रेई, डाकघर वजरेहड, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में मय ब्यान हल्फी प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री सोमदत्त का जन्म दिनांक 30-1-1965 को हुआ है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है। अब दर्ज की जावे। अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा व प्रार्थी के पिता जी का जन्म पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री अनूप सिंह पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी गांव रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.- प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अनूप सिंह पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी गांव रैत, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके लड़के शगून चौधरी का जन्म दिनांक 29-11-2006 को हुआ है लेकिन जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2012 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर व एतराज न सुना जाएगा व प्रार्थी के लड़के का जन्म पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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CHANGE OF NAME

I, Dr. Kamlesh Singh s/o Shri Prabhu Nath Singh, r/o House No. 4, Type IV, New Campus CSKHPKV Palampur, District Kangra (H.P.) have changed the name of my son from Nishant to Nishant Singh.

Dr. Kamlesh Singh s/o Shri Prabhu Nath Singh, r/o House No. 4, Type IV, New Campus CSKHPKV Palampur, District Kangra (H.P.).

3918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 18 सितम्बर 2012

संख्याःएच.एफ.डब्ल्यू-बी(बी)15-11/2012.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन सिस्टर निवेदिता नर्सिंग महाविद्यालय शिमला में उपाचार्य एवं सह आचार्य वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारभ्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन सिस्टर निवेदिता नर्सिंग महाविद्यालय शिमला में उपाचार्य एवं सह आचार्य वर्ग- I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरत/- प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन सिस्टर निवेदिता नर्सिंग महाविद्यालय, शिमला में उपाचार्य एंव सह आचार्य वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम 1. पद का नाम.--उपाचार्य एवं सह आचार्य

2. पदों की संख्या.--2 (दो)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.-- (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान :

पे बैण्ड 15,600-39100/- रुपए जमा 5400/- रुपए ग्रेड पे । (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँ :

स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनसुार 21,000/- रुपए प्रतिमास।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--लाग ू नहीं।

6. सीधी भर्ती के के लिए आयु.--45 वर्ष और इससे कम :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

3919

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वाया निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वाया निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वाया निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वाया निकायों के द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ निगमों/स्वाया निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं .--(क) अनिवार्य अर्हता(एं) : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में स्नातकोार उपाधि के साथ सात वर्ष का अध्यापन अनुभव ।

(ख) वांछनीय अर्हता ः हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : हां, जैसी उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 में विहित है ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति.--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा, ऐसा न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा मेंं श्रेणियां (गे्रड), जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.--उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 (क) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता धारण करने के अध्यधीन प्रवक्ताओं और प्रिंसिपल नर्सिंग आफिसरज में से स्थानान्तरण द्वारा जिनका उपयुक्तता के अध्यधीन सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर दो वर्ष का नियमित सेवाकाल या अपने-अपने गे्रड मेें की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दो वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उपरोक्त 3920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 स्तभ्भ संख्या 7 (क) में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता धारण करने के अध्यधीन प्रवक्ता एवं प्रिंंिसपल नर्सिंग आफिसरज में से स्थानान्तरण द्वारा जिनका उपयुक्तता के अध्यधीन सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर प्रवक्ता, टयुटर.-कम-किलनिकल अनुदेशक तथा सिस्टर टयुटर सयुक्ततः/प्रिंसिपल नर्सिंग आफिसर तथा सिस्टर टयुटर संयुक्ततः सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड मे की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित कार्यकाल होः

परन्तु स्थानान्तरण के प्रयोजन के लिए पात्र प्रवक्ताओें और प्रिंसिपल नर्सिंग आफिसर की उनके अपने-अपने ग्रेड में संवर्ग वार उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती/संविदा नियुक्ति के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः--

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन सिस्टर निवेदिता नर्सिंग महाविद्यालय शिमला, उपाचार्य एवं सह आचार्य को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध़ विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संि वदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--प्रधान सचिव/सचिव स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त उपाचार्य एवं सह.-आचार्य को 21,000/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 630/- रुपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी ।3921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--प्रधान सचिव/सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन पक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(v) संविदात्मक नियुक्तियाेंं के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 21,000/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 630/- रुपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकादार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकास्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा में अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्त्तव्य (ड्‌यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त अधिकारी जिसने, तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।3922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.-एस.आर, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलव्धियों आदि के लिए हकदार हाेंगे। 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गाें और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियोंं के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी (किन्हीं) (उपबन्ध) उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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उपाबन्ध-"ख" उपाचार्य एवं सह आचार्य और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ---------------पुत्र/पुत्री ---------निवासी -------, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌," प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य-------------------(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम)--------(जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ------------ को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया गया है और प्रथम पक्षकार ने --------- (पद का नाम) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :--

1. यह कि प्रथम पक्षकार ------- (पद का नाम )-------- के रूप में ------- से प्रारभ्भ होने और-----को समाप्त होनेे वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा मेंं रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को, अर्थात्‌ --------दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 21,000/- रुपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति --------(पद का नाम), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त3923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकादार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकास्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त ------- (पद का नाम) कत्र्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं होगा । 6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को, कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0 पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. --------------- --------------- --------------- (नाम व पूरा पता)

2. --------------- --------------- --------------- (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः-

1. -------------- -------------- -------------- (नाम व पूरा पता)

2. ----------------- ----------------- ----------------- (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)3924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO.

HFW-B(B)15-11-2012 DATED--------------- AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE

348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th September, 2012

No. HFW-B(B)15-11/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Reader-cum-Associate Professor, Class-I (Gazetted) for Sister Nivedita Nursing College, Shimla under Department of Medical Education and Research, Himachal Pradesh as per Annexure- A attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Medical Education and Research for Sister Nivedita Nursing College, Shimla, Reader-cum-Associate Professor, Class-1 (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (Health).

__________

"ANNEXURE-A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF READER-CUM- ASSOCIATE PROFESSOR (GAZETTED) CLASS-I, FOR SISTER NEVIDITA NURSING COLLEGE, SHIMLA, UNDER THE MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of post.—Reader-cum-Associate Professor.

2. Number of post(s) .—02 (Two).

3. Classification.—Class-I (Gazetted).

4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbents: Pay Band ` 15600-39100 + ` 5400/- Grade Pay

(ii) Emoluments for contract employees ` 21,000/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable.

3925 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934

6. Age for direct recruitment.—45 years and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;

Provided further that the upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applicationS or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s): Master Degree in Nursing from a recognized University with 07 years teaching experience.

(b) Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable. Educational Qualification: Yes, as prescribed in Column No.7 above.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by transfer failing which by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

3926 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By transfer from amongst the Lecturers and Principal Nursing Officers subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Column No.7 (a) above with two years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the respective grade strictly on the basis of seniority subject to fitness failing which by transfer from amongst the Lecturers & Principal Nursing Officers subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Column No.7 (a) above with seven years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Lecturer, Tutor-cum-Clinical Instructor & Sister Tutor combined/ Principal Nursing Officer & Sister Tutor combined, strictly on the basis of seniority subject to fitness.

Provided that for the purpose of transfer a combined seniority list of eligible Lecturers & Principal Nursing Officers on the basis length of service in their respective grade without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prepared.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Reader-cum-Associate Professor, in Sister Nivedita Nursing College, Shimla under Medical Education and Research Department, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Principal Secretary/ Secretary (Health) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Recruitment &Promotion Rules.

3927 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Reader-cum-Associate Professor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `21,000/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `630/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary/ Secretary (Health) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of vivavoce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 21,000/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 630/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year .

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

3928 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

________

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the Reader-cum-Associate Professor and

the Government of Himachal Pradesh through Principal Secretary ( Health ) to the Govt. of

Himachal Pradesh

This agreement is made on this________ day of ______________ in the year ____________________between Sh./Smt.___________________________________S/o/ D/o Shri.____________________________R/o_____________________________________________ contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the_____________ _______________________(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in- after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a___________________ (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a ___________(Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of______________and ending on the day of ________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------ and information, notice shall not be necessary.

Provided that for further extension/renewal of contract period of HOD shall issue a cerfiticate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. That the contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 21,000/- per month.

3. That the services of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the3929 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. That the contract employee will also be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. That the unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual_________ (Name of the post) will not be entitled for salary for the period of absence from duty.

6. That the officer appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. That the selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. That the contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart.

9. That the Employees Group Insurance Scheme as well as E.P.F./G.P.F. will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.___________________ _____________________ _____________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2.____________________ _____________________ _____________________ (Name and Full Address)3930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1.___________________ ____________________ _____________________ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2._____________________ ______________________ ______________________ (Name and Full Address)

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निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 21 सितम्बर, 2012

संख्याः 3-11/2012-ई0एल0एन0-2028.-भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 434/ हि0प्र0-वि0स0/2012, दिनांक 5 सितम्बर, 2012 तदानुसार 14 भाद्रपद, 1934 (शक्‌) जो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों को रिटर्निंग आफिसरों के रूप में पदाविहित/नियुक्त करने बारे है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है।

आदेश से, नरेन्द्र चौहान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001

दिनांकः 5 सितम्बर, 2012 14 भाद्रपद, 1934 (शक्‌)

अधिसूचना

सं0 434/हि0प्र0-वि0स0/2012.-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा अपनी दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना सं0 34/हि0प्र0-वि0स0/2011 का अधिक्रमण करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकार के अधिकारियों को उनके सामने उक्त सारणी के स्तंभ 1 में यथाविनिर्दिष्ट 10 जनवरी, 2007 की अधिसूचना द्वारा संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन द्वारा यथा निर्धारित हिमाचल प्रदेश राज्य के विधान सभा क्षे़त्रों के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त करता है।

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग आफिसर क्रम सं0 और नाम 1 2

1-चुराह (अ0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), चुराह 2-भरमौर (अ0 ज0 जा0) अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर 3-चम्बा उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), चम्बा 4-डलहौजी उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), सलूणी डलहौजी3931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 5-भटियात उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), भटियात स्थित चुवाड़ी 6-नूरपुर उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), नूरपुर 7-इन्दौरा (अ0 जा0) प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 पिछड़ा वर्ग व वित्त विकास निगम, कांगड़ा। 8-फतेहपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला 9-ज्वाली उ उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), ज्वाली 10-देहरा उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), देहरा 11-जसवां- प्रागपुर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला 12-ज्वालामुखी उपायुक्त के सहायक आयुक्त(लीव रिजर्व), कांगड़ा स्थित धर्मशाला 13-जयसिहंपुर (अ0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), जयसिंहपुर 14-सुलह पंजीयक, कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर 15-नगरोटा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, (उड़न दस्ता) कांगड़ा स्थित धर्मशाला 16-कांगड़ा उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), कांगड़ा 17-शाहपुर उप निदेशक,

पर्यटन, कांगड़ा।

18-धर्मशाला उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), धर्मशाला 19-पालमपुर उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), पालमपुर 20-बैजनाथ (अ0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), बैजनाथ 21-लाहौल और स्पिति (अ0 ज0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), लाहौल स्थित केलंग 22-मनाली उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), मनाली 23-कुल्लू उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), कुल्लू 24-बन्जार उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), बन्जार 25-आनी (अ0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), आनी 26-करसोग (अ0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), करसोग 27-सुन्दरनगर उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), सुन्दरनगर 28-नाचन (अ0 जा0) उप निदेशक, पर्यटन मण्डी। 29-सिराज उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), चच्योट स्थित गोहर 30-दरंग उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), पधर 31-जोगिन्द्रनगर उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), जोगिन्द्रनगर 32-धर्मपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मण्डी। 33-मण्डी उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), सदर मण्डी 34-बल्ह (अ0 जा0) उपायुक्त, मण्डी के सहायक आयुक्त 35-सरकाघाट उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), सरकाघाट 36-भोरंज (अ0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), भोरंज 37-सुजानपुर पंजीयक, हिमाचल प्रदेश तकनीकि विश्वविद्यालय, हमीरपुर 38-हमीरपुर उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), हमीरपुर 39-बड़सर उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), बड़सर 40-नदौन उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), नदौन 41-चिन्तपुरनी (अ0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), अम्ब 42-गगरेट उपायुक्त, ऊना के सहायक आयुक्त 43-हरोली क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना 44-ऊना उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), ऊना 45-कुटलैहड़ उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), बंगाणा 46-झण्डुता (अ0 जा0) जिला राजस्व अधिकारी, बिलासपुर 47-घुमारवीं उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), घुमारवीं 48-बिलासपुर उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), सदर बिलासपुर 49-श्री नैना देवीजी परियोजना अधिकारी, डी0आर0डी0ए0, बिलासपुर 50-अर्की उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), अर्की 51-नालागढ़ उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), नालागढ़ 52-दून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बददी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास

प्राधिकरण स्थित बददी।

3932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 53-सोलन (अ0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), सोलन 54-कसौली (अ0 जा0) सहायक आयुक्त (प्रोटोकाल), परवाणु। 55-पच्छाद (अ0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), राजगढ़ 56-नाहन उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), नाहन 57-श्री रेणुकाजी (अ0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), संगड़ाह। 58-पांवटा साहिब उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), पांवटा साहिब 59-शिलाई उपायुक्त, सिरमौर के सहायक आयुक्त 60-चौपाल उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), चौपाल 61-ठियोग उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), ठियोग .62-कसुम्पटी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकाल), शिमला 63-शिमला उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), शिमला (शहरी) 64-शिमला (ग्रामीण) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), शिमला (ग्रामीण) 65-जुब्बल-कोटखाई उपायुक्त, शिमला के सहायक आयुक्त 66-रामपुर (अ0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), रामपुर 67-रोहडू (अ0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), रोहडू 68-किन्नौर (अ0 ज0 जा0) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), कल्पा स्थित रिकांगपिओ

आदेश से, शंगारा राम, प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग।

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ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

Dated : 5th September, 2012. 14 Bhadrapada,1934 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/HP-LA/2012.—In pursuance of the provision of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/HP-LA/2011 dated 25th October, 2011, the Election Commission ofIndia hereby designate, in consultation with Government of Himachal Pradesh, the officers of the Government of Himachal Pradesh, as determined by the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies notification dated 10th January, 2007, as specified in column 2 of the table below as the Returning Officer of the Assembly Constituencies in the State of Himachal Pradesh, as specified in column 1 of the said table against such officers:—

TABLE

Sl. No. & Name of Assembly RETURNING OFFICER Constituency 1 2

1. Churah (SC) Sub Divisional Officer (Civil), Churah 2. Bharmour (ST) Additional District Magistrate, Bharmour 3. Chamba Sub Divisional Officer (Civil), Chamba 4. Dalhousie Sub Divisional Officer (Civil), Salooni-Dalhousie 5. Bhattiyat Sub Divisional Officer (Civil), Bhattiyat at Chowari3933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 6. Nurpur Sub Divisional Officer (Civil), Nurpur 7. Indora (SC) Managing Director, H.P. Backward Classes & Finance Development Corp. Kangra. 8. Fatehpur Regional Transport Officer, Dharamshala 9. Jawali Sub Divisional Officer (Civil), Jawali 10. Dehra Sub Divisional Officer (Civil), Dehra 11. Jaswanpragpur Asstt. Settlement Officer, Kangra at Dharamshala 12. Jawalamukhi Assistant Commissioner (Leave Reserve) to Deputy Commissioner, Kangra, Dharamshala 13. Jaisinghpur (SC) Sub Divisional Officer (Civil), Jaisinghpur 14. Sullah Registrar, C.S.K. Agriculture University, Palampur. 15. Nagrota Regional Transport Officer, Flying Squad, Kangra at Dharamshala. 16. Kangra Sub Divisional Officer (Civil), Kangra 17. Shahpur Deputy Director Tourism, Kangra. 18. Dharamshala Sub Divisional Officer (Civil), Dharamshala 19. Palampur Sub Divisional Officer (Civil), Palampur 20. Baijnath (SC) Sub Divisional Officer (Civil), Baijnath 21. Lahaul & Spiti (ST) Sub Divisional Officer (Civil), Lahaul at Keylong 22. Manali Sub Divisional Officer (Civil), Manali 23. Kullu Sub Divisional Officer (Civil), Kullu 24. Banjar Sub Divisional Officer (Civil), Banjar 25. Anni (SC) Sub Divisional Officer (Civil), Anni 26. Karsog (SC) Sub Divisional Officer (Civil), Karsog 27. Sundernagar Sub Divisional Officer (Civil), Sundernagar 28. Nachan (SC) Deputy Director Tourism, Mandi 29. Seraj Sub Divisional Officer (Civil), Chachiot at Gohar 30. Darang Sub Divisional Officer (Civil), Padhar 31. Jogindernagar Sub Divisional Officer (Civil), Jogindernagar 32. Dharampur Regional Transport Officer, Mandi 33. Mandi Sub Divisional Officer (Civil), Sadar Mandi 34. Balh (SC) Assistant Commissioner to Deputy Commissioner, Mandi 35. Sarkaghat Sub Divisional Officer (Civil), Sarkaghat 36. Bhoranj (SC) Sub Divisional Officer (Civil), Bhoranj 37. Sujanpur Registrar, Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur 38. Hamirpur Sub Divisional Officer (Civil), Hamirpur 39. Barsar Sub Divisional Officer (Civil), Barsar 40. Nadaun Sub Divisional Officer (Civil), Nadaun 41. Chintpurni (SC) Sub Divisional Officer (Civil), Amb 42. Gagret Assistant Commissioner to Deputy Commissioner, Una 43. Haroli Regional Transport Officer, Una 44. Una Sub Divisional Officer (Civil), Una, 45. Kutlehar Sub-Divisional Officer(Civil), Bangana. 46. Jhanduta (SC) District Revenue Officer, Bilaspur. 47. Ghumarwin Sub Divisional Officer (Civil), Ghumarwin 48. Bilaspur Sub Divisional Officer (Civil), Sadar Bilaspur 49. Sri Naina Deviji Project Officer, DRDA, Bilaspur. 50. Arki Sub Divisional Officer (Civil), Arki 51. Nalagarh Sub Divisional Officer (Civil), Nalagarh3934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934 52. Doon Chief Executive Officer, BBN, Development Authority, Baddi. 53. Solan SC) Sub Divisional Officer (Civil), Solan 54. Kasauli (SC) Assistant Commissioner (Protocol), Parwanoo. 55. Pachhad (SC) Sub Divisional Officer (Civil), Rajgarh 56. Nahan Sub Divisional Officer (Civil), Nahan 57. Sri Renukaji (SC) Sub-Divisional Officer(Civil), Sangrah. 58. Paonta Sahib Sub Divisional Officer (Civil), Paonta Sahib 59. Shillai Assistant Commissioner to Deputy Commissioner, Sirmour 60. Chopal Sub Divisional Officer (Civil), Chopal 61. Theog Sub Divisional Officer (Civil), Theog 62. Kasumpti Additional District Magistrate (Protocol), Shimla 63. Shimla Sub Divisional Officer (Civil), Shimla (Urban) 64. Shimla Rural Sub Divisional Officer (Civil), Shimla (Rural) 65. Jubbal-Kotkhai Assistant Commissioner to Deputy Commissioner, Shimla 66. Rampur (SC) Sub Divisional Officer (Civil), Rampur 67. Rohru (SC) Sub Divisional Officer (Civil), Rohru 68. Kinnaur (ST) Sub Divisional Officer (Civil), Kalpa at Reckongpeo

By order, SHANGARA RAM, PRINCIPAL SECRETARY, ELECTION COMMISSION OF INDIA.

_________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 21 सितम्बर, 2012

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-7/2011-पार्ट.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 61 ख के उप-नियम 2 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यांतरिक संव्यवहारों के दौरान कराधेय माल के प्रेषण से पूर्व 1 दिसम्बर, 2012 से, मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप-26 में अनिवार्य ई0 घोषणा करने के प्रयोजन के लिए व्यौहारियों के निम्नलिखित वर्गों को अधिसूचित करती हैः-

1. लोहा और इस्पात के विक्रय का कारबार करने वाले विनिर्माता/व्यौहारी ।

2. प्लाईवुड और सन्माइका का कारबार करने वाले विनिर्माता/व्यौहारी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।3935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934

[Authoritative English text of this department notification No. EXN-F(10)-7/2011-Part,

dated 21 -09-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 21st September, 2012

No. EXN-F(10)-7/2011-Part.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 61B of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the following classes of dealers for the purpose of making compulsory e-declaration w.e.f. 1st December, 2012 in Form VAT-XXVI before the dispatch of taxable goods in the course of intrastate transactions of goods:—

1. Manufacturers/dealers dealing in sale of iron and steel.

2. Manufacturers/dealers dealing in plywood and sunmica.

By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).

_________

3936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 सितम्बर, 2012/30 भाद्रपद, 1934

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 21 September 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2012-09-21.134_gazette_2012-21_09_2012/. Archive identifier in.gazette.himachal.2012-09-21.134_gazette_2012-21_09_2012.