राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार 25 सितम्बर, 2012/3 आश्विन, 1934
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (वेतन परिशोधन) विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 24 सितम्बर, 2012
संख्याः फिन(पी.आर.)-बी(7)-64/2010-लूज.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-- 1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (प्रवर्ग/पदवार संशोधित वेतन) नियम, 2012 है।
(ii) ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 6 में यथावर्णित तारीख से प्रवृा होंगे। 2. लागू होना.--इन नियमों द्वारा या के अधीन, अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय; ये हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के केवल ऐसे प्रवर्गों को लागू होंगे, जो उपर्युक्त अनुसूची में वर्णित हैं :
137-राजपत्र/2012-25-9-2012 (3963)3964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2012/3 आश्विन, 1934 परन्तु अधिसूचना संख्याः फिन(पी.आर.)-बी(7)-1/2009, तारीख 26 अगस्त, 2009, द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज़ (रिवाइज़ड पे) रूल्ज़, 2009 और उनके पश्चात्वर्ती संशोधन, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कर्मचारियों के प्रवर्ग/पदों को अनुसूची की स्तम्भ संख्या 6 में विनिर्दिष्ट तारीख (तारीखों) से लागू नहीं होंगे।
3. परिभाषाए.--नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न होः-- (क) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
(ख) "विद्यमान सरकारी कर्मचारी" से ऐसा सरकारी सेवक अभिप्रेत है, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को या पूर्व, से सरकारी सेवा में है;
(ग) "पे बैण्ड में विद्यमान वेतन" से हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज़ (रिवाइज़ड पे) रूल्ज़, 2009 के स्तम्भ 6 के अनुसार कर्मचारियों द्वारा चालू पे बैण्ड में लिया जा रहा वेतन अभिप्रेत है। (घ) "विद्यमान ग्रेड पे" से हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज (रिवाइज़ड़ पे) रूल्ज, 2009 की अनुसूची के सतम्भ 7 में यथा विनिर्दिष्ट संशोधित वेतनमानों की तत्समान नियत रकम अभिप्रेत है।
(ङ) अनुसूची के स्तम्भ 2 में वर्णित किसी प्रवर्ग/पद की बावत "वेतन संरचना", इन नियमों की अनुसूची की स्तम्भ 5 के साथ पठित स्तम्भ संख्या 3 एवम् 4 में यथा विनिर्दिष्ट पे बैण्ड और ग्रेड पे है।
(च) "पे बैण्ड में वेतन" से अनुसूची के स्तम्भ 3 में यथा विनिर्दिष्ट संशोधित पे बैण्ड के लागू होने की तारीख को लिया गया वेतन अभिप्रेत है।
(छ) "ग्रेड पे" से पद के प्रत्येक प्रवर्ग के सामने अनुसूची की स्तम्भ संख्या 3 में तत्समान पे बैंड के साथ पठित संख्या 4 में यथा वर्णित नियत रकम अभिप्रेत है।
(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
4. विभिन्न वेतन संरचना में वेतन का लिया जाना.--इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई सरकारी कर्मचारी, जिस पद पर वह, इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को या तत्पश्चात् नियुक्त है, को लागू अपनी-अपनी वेतन संरचना में वेतन लेगा।
5. वेतन का नियतन.--किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन, जब तक कि किसी भी दशा में सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दे, निम्नलिखित रीति में नियत किया जाएगा, अर्थात् :-- (i) विद्यमान सरकारी कर्मचारियों की दशा में, सुसंगत पे बैंड में लिया जाने वाला विद्यमान वेतन संरक्षित किया जाएगा और "अनुसूची" में यथावर्णित प्रवर्ग/पद को यथा लागू उच्चतर ग्रेड पे प्रदान की जाएगी :
परन्तु यदि किसी कर्मचारी के पे बैण्ड में परिवर्तन है और यदि ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, संशोधित पे बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो ऐसा कर्मचारी सुसंगत प्रवर्ग/पद के सामने "अनुसूची" में यथावर्णित पद के पे बैण्ड का न्यूनतम और ग्रेड पे लेगा।
(ii) इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को या उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारी की दशा में, वेतन, अपने-अपने प्रवर्ग/पद के सामने "अनुसूची" में यथावर्णित पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा। 3965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2012/3 आश्विन, 1934 (iii) उन विद्यमान सरकारी कर्मचारियों की दशा में, जो इन नियमों के अधीन विनियमित है और जिनको सरकार द्वारा जारी किन्हीं नियमों/कार्यकारी अनुदेशों के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात् विशेष वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की गई हैं, भविष्य में किसी विशेष वेतन वृद्धि के हकदार नहीं होंगे। तथापि, उन विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के विद्यमान सरकारी कर्मचारियों का वेतन जिन्होंने ऐसी विशेष वेतन वृद्धियां अर्जित की हैं, में कोई परिवर्तन अन्तर्विष्ट नहीं होगा और वेतन संरक्षित किया जाएगा।
टिप्पण.--कोई सरकारी कर्मचारी जो इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को छुट्टी पर है और छुट्टी वेतन का हकदार है, वह ऐसे प्रारम्भ होने की तारीख से "वेतन संरचना" में वेतन का हकदार बनेगा। 6. वेतन वृद्धि की दर.--वेतन वृद्धि की दर, लागू पे बैण्ड और ग्रेड पे में वेतन की रकम का तीन प्रतिशत होगी, जिसे दस रूपए के अगले गुणक तक पूर्णांकित किया जाएगा। तथापि, दशमलव भिन्नता की रकम अवगणित की जाएगी।
7. आगामी वेतन वृद्धि की तारीख.--सरकारी कर्मचारी, जिसका वेतन उसकी अपनी "वेतन संरचना" में नियम 5 के अनुसार नियत किया गया है, को अगली वेतन वृद्धि उस तारीख को प्रदान की जाएगी जिसको उसने अपनी वेतन वृद्धि ली होती, यदि वह उस विद्यमान वेतन संरचना में वेतन ले रहा होता। परन्तु यदि किसी सरकारी कर्मचारी जिसका वेतन उसके अपने "पे बैण्ड" के न्यूनतम पर नियत किया गया है, को अगली वेतन वृद्धि उस पे बैण्ड में 12 मास का अर्हक सेवाकाल पूर्ण करने पर प्रदान की जाएगी। 8. अध्यारोही प्रभाव.--इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वेतन के संशोधन और नियतन की बावत मूल नियमों (फन्डामेन्टल रूल्ज) के उपबंध और तद्धीन, समय-समय पर जारी, विभिन्न आदेश और हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज़ (रिवाइज़ड पे) रूल्ज़, 2009 तथा तद्धीन जारी विभिन्न आदेश ऐसे मामलों को, उस विस्तार तक जहां वे इन नियमों से असंगत हो, लागू नहीं होंगे, जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित होता है।
9. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.--सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में कोई प्रविष्टि जोड़ सकेगी या उसमें से किसी का लोप कर सकेगी या अन्यथा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी, और तदुपरी अनुसूची को तद्नुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा।
10. शिथिल करने की शक्ति.--जहां सरकार का समाधान हो जाता है कि इन नियमों के प्रवर्तन से किसी व्यष्टि विद्यमान सरकारी कर्मचारी को अनुचित कठिनाई (अभाव) कारित होती है, तो यह लिखित में आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी भी उपबंध को, ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी यह आवश्यक समझे, शिथिल कर सकेगी या अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी।
11. निर्वचन.--इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो सरकार द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (वित्त)।
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अनुसूची
(नियम 3 देंखें)
| 1. युवा सेवाएं एवं खेल विभाग | |||||
| क्रम संख्या | प्रवर्ग/पद का नाम | पे बैंड | ग्रेड पे | टिप्पणी, यदि कोई है। | तारीख जिससे लागू है |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | सहायक निदेशक | 10300-34800 | 4600 | -- | 1-10-2012 |
[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Fin.(PR)-B(7)-64/2010-
LOOSE Dated: Shimla-2, the 24th September, 2012, as required under Clause (3) of Article 348 of
the Constitution of India].
FINANCE (PAY REVISION) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 24th September, 2012
No. Fin(PR)-B(7)-64/2010-loose.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules, namely:—
1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Civil Services (Category/Post-wise Revised Pay) Rules, 2012.
(ii) They shall come into force with effect from the date as mentioned in Column 6 of the "Schedule" appended to these rules.
2. Application.—Save as otherwise expressly provided by or under these rules; they shall apply to only such categories of Himachal Pradesh Government employees as mentioned in the aforesaid Schedule;
Provided that the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009 notified vide No. Fin-(PR)B(7)-1/2009 dated: 26th August, 2009 and subsequent amendment(s) thereto shall not apply to the category/post of employees as mentioned in the 'Schedule' with effect from the date mentioned in Column No. 6 of the said Schedule.
3. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context;—
(a) "Government" means the Government of Himachal Pradesh.
(b) "Existing government employee" means a government servant who is in the government service on or before the date of commencement of these rules.
(c) "Existing Pay in the Pay Band" means the pay being drawn in the running pay band by Government employees as per column-6 of Schedule appended to Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009.
(d) "Existing Grade Pay" means fixed amount corresponding to the revised pay scales as specified in column 7 of the 'Schedule' of Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009.
(e) "Pay Structure" in respect of any category/post mentioned in column-2 of the Schedule is the pay band and grade pay, as specified in column No.3 & 4 read with column 5 of the 'Schedule' of these rules.
(f) "Pay in the pay band" means the pay drawn on the date of application in the revised pay band as specified in column 3 of the 'Schedule'.
3967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2012/3 आश्विन, 1934(g) "Grade pay" means the fixed amount as mentioned in the column. No. 4 read with corresponding pay band in column 3 of the 'Schedule' against each category of the post.
(h) "Schedule" means the schedule appended to these rules.
4. Drawal of pay in the different Pay Structure.—Save as otherwise provided in these rules, a government employee shall draw pay in the respective pay structure applicable to the post to which he is an appointee as on the date of commencement of these rules or thereafter.
5. Fixation of Pay.—The pay of a government servant unless in any case, the government by special order otherwise direct, be fixed in the following manner, namely:—
(i) In case of existing government servants, the existing pay being drawn in the relevant pay band will be protected and higher grade pay as applicable to the category/post as mentioned in the "Schedule" will be granted:
Provided that if there is change in the pay band of an employee and in case the existing pay of such employee comes to less than the minimum of the revised pay band, then the employee shall draw the minimum of the pay band and grade pay of the post as mentioned in the "Schedule" against the relevant category/post.
(ii) In case of Government servant appointed on or after the date of commencement of these rules, the pay will be fixed at minimum of the pay band plus grade pay as mentioned in the "Schedule" against the respective category/post.
(iii) In the case of existing government employees who are governed under these rules and have been allowed special increments after putting in specific period of regular service under any rules/executive instructions issued by the Government shall not be entitled to any special increments in future. However, the pay of existing Government servants of those specific categories who have earned such special increments shall not undergo any change and will be protected.
Note.—A Government employee who is on leave on the date of commencement of these rules and is entitled to leave salary, shall become entitled to pay in the 'Pay Structure' from the date of such commencement.
6. Rate of Increment.—The rate of increment will be {3%} three per cent of the sum of the pay in the pay band and grade pay applicable which will be rounded off to the next multiple of ` 10. However, the amount of decimal fraction will be ignored.
7. Date of next increment.—The next increment of a Government employee, whose pay has been fixed in the respective "Pay Structure" in accordance with Rule 5, shall be granted on the date, he would have drawn his increment, had he continued in the existing pay structure.
Provided that the next increment of a Government employee whose pay is fixed at the minimum of the respective Pay Band, shall be granted after completion of qualifying service of 12 months in that Pay Band.
8. Overriding effect.—The provisions of Fundamental Rules and various orders issued thereunder, from time to time, and the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009, as well as various orders issued thereunder, by the Himachal Pradesh Government with regard to3968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2012/3 आश्विन, 1934 pay revision & fixation of pay shall not, save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules, to the extent they are inconsistent with these rules.
9. Power to amend the Schedule.—The Government, may by notification, add to or delete from the Schedule any entry or otherwise amend the Schedule, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.
10. Power to relax.—Where the Government is satisfied that the operation of these rules causes undue hardship to any individual existing Government employee, it may, by an order in writing, relax or dispense with any of the provisions of these rules to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary.
11. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, the Government shall decide the same.
By order, Sd/- Principal Secretary (Finance).
__________
SCHEDULE
(See Rule-3)
| 1. YOUTH SERVICES & SPORTS DEPARTMENT | |||||
| Sr. No. | Name of the category/post. | Pay Band | Grade Pay | Remarks, if any. | Date from which applicable. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Assistant Director | 10300-34800 | 4600 | — | 01-10-2012 |
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री किशन राम पुत्र श्री शंकरु राम, निवासी गांव टिपरी, डाकघर ढैर, उप-तहसील आनी, जिला . . वादी। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। जेरधारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री किशन राम पुत्र श्री शंकरु राम, निवासी गांव टिपरी, डाकघर ढैर, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी बुआ श्रीमती कुलगी देवी की मृत्यु 25-1-2000 को हो गई है। लेकिन वह भूल के कारण उक्त मृत्क तिथि ग्राम पंचायत डिंगीधार में दर्ज नहीं करवा सका है। अतः अब दर्ज किया जावे।3969 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2012/3 आश्विन, 1934 अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें गैर हाजरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त मृत्यु तिथि 25-1-2000 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री टेक चन्द पुत्र श्री हिमत राम, निवासी गांव कोट, डाकघर डोहाड, उप-तहसील आनी, जिला . . वादी। कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। जेरधारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु अधिनियम, 1969.
श्री टेक चन्द पुत्र श्री हिमत राम, निवासी गांव कोट, डाकघर डोहाड, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी पुत्री इन्दुवाला का जन्म 27-6-2007 को हुआ है। लेकिन वह भूल के कारण उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत करशैईगाड में दर्ज नहीं करवा सका है। अतः अब दर्ज किया जावे।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25-9-2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें गैर हाजरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त जन्म तिथि 27-6-2007 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-9-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री ज्वालू राम पुत्र स्व0 श्री मंगलू राम, निवासी गांव शुकीधार, डाकघर पुएग, उप-तहसील आनी, . . वादी। जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
बनाम
श्री दौला पुत्र स्व0 श्री मंगलू राम, निवासी शुकीधार, डा0 पुएग, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादीगण। जेरधारा मखफुल-उल-खबरी। 3970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 सितम्बर, 2012/3 आश्विन, 1934 श्री ज्वालू राम पुत्र स्व0 श्री मंगलू राम, निवासी गांव शुकीधार, डाकघर पुएग, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उक्त प्रतिवादी आप बादी का सगा भाई है तथा लगभग अरसा 25 वर्षों से लापता है। जिसकी वादी ने बहुत छानबीन की लेेकिन उक्त प्रतिवादी का कोई पता नहीं लगा।
अतः इस नोटिस द्वारा उक्त प्रतिवादी श्री दौला पुत्र स्व0 श्री मंगलू राम, निवासी शुकीधार, डा0 पुएग, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को सूचित किया जाता है कि वह जहां कहीं भी हो वह दिनांक .................................. 2012 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आवे अन्यथा उक्त प्रतिवादी को मृत समझा जाकर उसकी भूमि का इन्तकाल उसके जाईज वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा।
आज दिनांक ..................... 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।
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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित