राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, मंगलवार, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935
हिमाचल प्रदेश सरकार
बहुउद्देशीय परियोजनाऐं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
तारीखः 30 दिसम्बर, 2013
संख्याः विद्युत-छः (5)-2/2012.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम समिति (एन0एच0पी0सी0) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल पलेई (ह0न0 302), तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में चमेरा परियोजना चरण-I के जलाशय से असुरक्षित होने पर भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
211-राजपत्र/2013-31-12-2013 (5413) 5414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, करीयॉं, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।
3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, चमेरा जल विद्युत परियोजना, करीयॉं, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश, में किया जा सकता है।
विवरणी
जिला तहसील मुहाल खसरा नम्बर रकबा (बीधो में) चम्बा चम्बा पलेई (302) 1327/1037/1 00-08-00 कित्ता- 1 रकवा तादादी 00-08-00
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएॅं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
दिनांक : 30 दिसम्बर, 2013
संख्याः विद्युत-छ-(5)-41/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894) का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः गाँव भराडा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि क्षेपण (Dumping) हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।5415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हे0 में) शिमला सुन्नी भराडा 428 00-20-41 433 00-00-81 434 00-06-75 435 00-09-22, 436 00-12-70 437 00-04-44 438 00-31-23 451/1 00-02-94 448/1 00-03-58 485/1 00-05-60 487/1 00-09-72 कुल किता- 11 कुल रकबा- 01-07-40 हैक्टेयर
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
दिनांकः 30 दिसम्बर, 2013.
संख्याः विद्युत-छ-(5)-58/2013.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः ग्राम केपू, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए कार्य सुविधा व सड़क के उद्देश्य के लिए भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है।5416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 विवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा (है0) में शिमला कुमारसैन केपू 43 0-00-12 47/2 0-18-14
किता - 2 0-18-26 हैक्टेयर
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।
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बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
दिनांकः 30 दिसम्बर, 2013
संख्याः विद्युत-छ-(5)-57/2013.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयाजे न हेतु नामतः ग्राम नीरथ, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0, में लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए जलाशय, बांध, इन्टेक व डाईवरजन टनल के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील ग्राम खसरा नं0 रकवा(है0) में शिमला रामपुर नीरथ 1768 0-01-37 2038/1805 0-01-65 2039/1805 0-01-15 2040/1805 0-01-085417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 2041/1805 0-24-03 1790 0-10-40 1792 0-08-48 1651 0-07-58 1654 0-04-64 1661 0-13-66 473 0-04-67 1655 0-20-21 1772 0-01-00 1796 0-02-72 1798 0-07-17 1786 0-01-08 1791 0-03-11 472 0-04-54 1782 0-04-70 1797 0-03-47 1663 0-06-90 1770 0-01-25 465 0-01-76 466 0-04-97 467 0-00-74 462 0-04-91 468 0-01-26 48 0-06-54 57 0-06-17 63 0-03-38 67 0-12-94 10 0-00-66 17 0-00-57 20 0-02-58 21 0-00-25 24 0-04-30 7 0-01-98 8 0-08-30 12 0-16-57 13 0-04-05 9 0-02-30 11 0-07-88 14 0-06-34 16 0-01-12 18 0-01-34 23 0-01-10 15 0-01-12 19 0-02-06 22 0-04-53 1769 0-01-50 386 0-00-50 385 0-00-66 387 0-29-47 5418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 391 0-23-14 1823 0-18-38 66 0-02-04 2029/2015/1767 0-01-44 2030/2015/1767 0-00-48 2035/2015/1767/2 0-25-49 1771 0-01-30 1773 0-01-54 1650 0-11-11 1656 0-35-50 1778 0-08-84 43 0-00-32 44 0-05-44 383 0-27-22 384 0-00-78 388 0-01-62 389 0-35-23 1825 0-00-82 1826 0-01-28 420 0-04-11 421 0-08-89 426 0-06-90 427 0-05-92 428 0-01-62 429 0-14-98 432 0-09-67 433 0-27-74 434 0-09-72 29 0-08-86 42 0-21-87 49 0-00-68 55 0-06-61 62 0-00-42 28 0-06-12 33 0-02-83 40 0-08-57 30 0-01-09 32 0-03-45 38 0-06-45 41 0-01-92 31 0-02-39 34 0-01-30 39 0-08-63 27 0-19-50 25 0-01-74 26 0-00-84 50 0-00-72 51 0-02-48 422 0-18-995419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 1808 0-05-58 1809 0-08-97 1810 0-01-20 1811 0-38-16 2044/1813 0-21-89 2042/1813 0-01-50 2043/1813 0-01-50 68 0-07-39 69 0-58-32 70 0-14-12 52 0-02-63 37 0-00-52 61 0-00-54 56 0-00-78 53 0-01-57 60 0-00-76 65 0-02-01 64 0-02-74 54 0-00-59 58 0-00-20 59 0-00-20 1649 0-11-49 477 0-06-21 478 0-04-67 475 0-01-55 474 0-04-13 476 0-06-50 471 0-03-60 470 0-04-39 1667 0-03-06 1669 0-01-41 1665 0-02-34 459 0-05-87 1652 0-01-80 1653 0-19-47 1659 0-10-36 1660 0-02-36 1668 0-03-11 35 0-00-24 36 0-00-32 1658 0-13-98 469 0-01-21 423 0-07-17 किता -145 9-80-10
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (विद्युत)।5420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935
5421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 5442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 दिसम्बर, 2013
संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(10)-9/2013.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 63 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ई0एक्स0एन0-एफ(5)-4/2005 तारीख 2 दिसम्बर, 2005 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 7 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2013 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
2. नियम 17 का संशोधन.- हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 की धारा 17 की उपधारा (1) में, खण्ड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (viii) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः- ''(viii) एल.पी.जी. हेतु डाईरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटीएल) स्कीम के अधीन घरेलू एल.पी.जी. सिलिंडर(रों) की विक्रय कीमत के प्रति केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाने वाली सहायकी (सबसिडी) की रकम''।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।5443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935
[Authoritative English text of this Department notification number EXN-F(10)-9/2013, dated
30/12/2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 30th December, 2013
No. EXN-F(10)-9/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, notified vide this department notification No. EXN-F(5)-4/2005 dated 2nd December, 2005 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (extra ordinary) dated 7th December, 2005, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (5th Amendment) Rules, 2013.
(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of rule 17.—In sub-rule(1) of rule 17 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005, after clause (vii) the following clause (viii) shall be inserted, namely:—
"(viii) The amount of subsidy borne by the Central Government towards sale price of the domestic LPG cylinder(s) under the Direct Benefit Transfer for LPG ( DBTL) scheme."
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 दिसम्बर, 2013
संख्याः ई.एक्स.एन-एफ(10)-7/2011-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 40क और सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूल्ज, 1970 के रूल 7(1-A) के अधीन उनमें निहित शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती हैं कि हिमाचल प्रदेश मूूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्टीकृत समस्त व्यौहारी, आवर्त सीमा का विचार किए बिना, आबकारी एवं कराधान विभाग की वेबसाइट पर समस्त अपेक्षित सूचना अपलोड करके, तत्सम्बन्धी नियमों के अनुसार, विवरणियां इलेक्ट्रोनिकली 01-07-2014 से अनिवार्यतः दाखिल करेंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षिरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।5444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935
[Authoritative English text of this Department notification number EXNF(10)-7/2011-Vol.-I, dated
30/12/2013 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 30th December, 2013
No. EXN-F(10)-7/2011-Vol.-I.—In exercise of the powers vested in her under rule 40A of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 and rule 7(1-A) of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify that all dealers registered under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and the Central Sales Tax Act, 1956, irrespective of turnover limit, shall compulsorily file the returns electronically by way of uploading all the requisite information on the website of Excise and Taxation Department with effect from 01-07-2014 in accordance with the provisions of the respective rules.
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA–171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 27th December, 2013
No. HHC/Admn. 6 (20)/77-XVIII.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to nominate the following Hon'ble Judges', as Vacation Judge(s), during the ensuing winter vacation w.e.f. 13-01-2014 to 22-02-2014, for the period shown against the name of each of them:
| 1. | Hon'ble Mr. Justice Sanjay Karol | 13-01-2014 to 19-01-2014 |
| 2. | Hon'ble Mr. Justice Dharam Chand Chaudhary | 20-01-2014 to 09-02-2014 |
| 3. | Hon'ble Mr. Justice Rajiv Sharma | 10-02-2014 to 22-02-2014 |
The Hon'ble Vacation Judge(s) will hold the court only on Fridays as under:
| 1. | Hon'ble Mr. Justice Sanjay Karol | 17-01-2014 (Friday) |
| 2. | Hon'ble Mr. Justice Dharam Chand Chaudhary | 24-01-2014 (Friday) 31-01-2014 (Friday) 07-02-2014 (Friday) |
| 3. | Hon'ble Mr. Justice Rajiv Sharma | 14.02.2014 (Friday) 21.02.2014 (Friday) |
Note:— Any urgent matter which can not wait for the day of the sitting of the Court, as indicated above, will be placed before the Hon'ble Vacation Judge at His Lordship's chambers/residence.
By order, Sd/- Registrar General.
5445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi,
District Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Dr. Venkata Krishnan s/o Mr. K. Nagarajan, r/o H. No. 3, Vijay Nagar, Kalveerampalayam, Coimbatore-641046 (Tamilnadu)-At present working as Assistant Professor, School of Basic Sciences, IIT Mandi, Kamand, District Mandi (H. P.).
2. Dr. Ramna Devi d/o Mr. Roshan Lal Thakur, r/o Vill Chahad, P.O. Khahan, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) (At present wife of Dr. Venkata Krishnan s/o Mr. K. Nagarajan, r/o H. No. 3, Vijay Nagar, Kalveerampalayam, Coimbatore-641046 (Tamilnadu)-At present working as Assistant Professor, School of Basic Sciences, IIT Mandi, Kamand, District Mandi (H. P.)
. . Applicants.
Versus
General public
Subject.— Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Dr. Venkata Krishnan and Dr. Ramna Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-7-2013 according to Hindu rites and customs at Mandi Town, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-1-2014 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 17th day of December, 2013 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
_________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi,
District Mandi, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Prakash Chand s/o Shri Bhadru Ram, r/o Village & P.O. Lagdhar, Sub-Tehsil Kotli, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Anu Devi d/o Shri Prem Singh, r/o Village Suran, P.O. Padhar, Tehsil Padhar, District Mandi (H. P.) (At present wife Shri Prakash Chand s/o Shri Bhadru Ram, r/o Village & . . Applicants. P.O. Lagdhar, Sub-Tehsil Kotli, District Mandi (H. P.)5446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935
Versus
General public
Subject.— Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Prakash Chand and Smt. Anu Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-11-2013 according to Hindu rites and customs at Shree Bhima Kali Temple, Mandi, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-1-2014 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 17th day of December, 2013 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
_________
अज न्यायालय श्री सीता राम, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 21/2013 तारीख मरजुआ : 16-12-2013 तारीख पेशी : 22-1-2014 श्री गोपी चन्द पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव सान्ढा, डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेेख में नाम दरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री गोपी चन्द पुत्र श्री धनी राम, निवासी गांव सान्ढा, डाकघर उटपुर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने पिता के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम धनी राम है जो महाल सान्ढा व माकन खुर्द में धन्ना सिंह गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल सान्ढा व माकन खुर्द में दरुस्ती करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख महाल सान्ढा व माकन खुर्द में दरुस्त करने के आदेश दिए जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल सान्ढा व माकन खुर्द में धन्ना सिंह के स्थान पर धनी राम दर्ज करने बारा किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-1-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।5447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 आज दिनांक 13-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
सीता राम,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
अज न्यायालय श्री सीता राम, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 20/2013 तारीख मरजुआ : 11-12-2013 तारीख पेशी : 18-1-2014 श्री प्यार चन्द पुत्र श्री दास राम, निवासी गांव पतरैण, डाकघर गंगोटी, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेेख में नाम दरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री प्यार चन्द पुत्र श्री दास राम, निवासी गांव पतरैण, डाकघर गंगोटी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने पिता के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम दास राम है जोकि ग्राम पंचायत के अभिलेख में भी दर्ज है परन्तु महाल पतरैण में राम दास गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल पतरैण में दरुस्ती करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख महाल पतरैण में दरुस्त करने के आदेश दिए जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल पतरैण में राम दास के स्थान पर दास राम दर्ज करने बारा किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-1-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 11-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
सीता राम,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
अज न्यायालय श्री सीता राम, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 19/2013 तारीख मरजुआ : 11-12-2013 तारीख पेशी : 18-1-2014 श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जय राम उपनाम दियोल, निवासी गांव बसालन, डाकघर करसाल, तहसील . . प्रार्थी। लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेेख में नाम दरुस्ती करने बारे। 5448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 उपरोक्त मुकद्दमा में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जय राम उपनाम दियोल, निवासी गांव बसालन, डाकघर करसाल, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने पिता के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम जय राम उपनाम दियोल है जोकि महाल बसालन में दियोल गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल बसालन में दरुस्ती करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख मुहाल बसालन में दरुस्त करने के आदेश दिए जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल बसालन में दियोल के स्थान पर जय राम उपनाम दियोल दर्ज करने बारा किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-1-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 11-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
सीता राम,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
अज न्यायालय श्री सीता राम, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 22/2013 तारीख मरजुआ : 18-12-2013 तारीख पेशी : 29-1-2014 श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री हिमाल चन्द, निवासी गांव टौर, डाकघर वाग, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेेख में नाम दरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री हिमाल चन्द, निवासी गांव टौर व डाकघर बाग, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने पिता के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम हिमाल चन्द है जोकि महाल टौर में महाल चन्द गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल टौर में दरुस्ती करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख महाल टौर में दरुस्त करने के आदेश दिए जायें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल टौर में महाल चन्द के स्थान पर हिमाल चन्द दर्ज करने बारा किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-1-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 18-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
सीता राम,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।5449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 अज अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 33 तारीख मरजुआ : 7-10-2013 तारीख पेशी : 16-1-2014 श्री विजय पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी घमरेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . फ्रीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री विजय पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी घमरेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम विटू उर्फ विजय है जोकि ग्राम पंचायत के अभिलेख में भी दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख महाल घमरेहड़ में प्रार्थी का नाम विटू दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। जिसे दरुस्त करने के आदेश पारित किए जायें।
अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 16-1-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 16-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------
अज अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 35 तारीख मरजुआ : 7-10-2013 तारीख पेशी : 16-1-2014 श्री रूप लाल पुत्र श्री मनसुख, निवासी अरमला, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम आम जनता . . फ्रीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री रूप लाल पुत्र श्री मनसुख, निवासी अरमला, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम रूप लाल है जोकि ग्राम पंचायत के अभिलेख में भी दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख महाल अरमला में प्रार्थी का नामरूप चन्द दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। जिसे दरुस्त करने के आदेश पारित किए जायें। 5450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 16-1-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 16-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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अज अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 6-1-2014 श्री कन्हैया उर्फ करतार सिंह पुत्र श्री फान्दी, निवासी गडूही, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . फ्रीकदोयम। राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री कन्हैया उर्फ करतार सिंह पुत्र श्री फान्दी, निवासी गडूही, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका वास्तविक नाम कन्हैया उर्फ करतार है जोकि ग्राम पंचायत के अभिलेख में भी दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख महाल गडूही में प्रार्थी का नाम कन्हैया दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। जिसे कन्हैया उर्फ करतार सिंह दरुस्त करने के आदेश पारित किए जायें। अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 6-1-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------
अज अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 6-1-2014 श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री नागपाल, निवासी पेटू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता
. . फ्रीकदोयम।5451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री नागपाली, निवासी पेटू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम नागपाल है जोकि ग्राम पंचायत के अभिलेख में भी दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख महाल पेटू में प्रार्थी के पिता का नाम जोगिन्द्र दर्ज है, जो गलत दर्ज हुआ है। जिसे दरुस्त करने के आदेश पारित किए जायें।
अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 6-1-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 6-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 7-1-2014 श्रीमती नागो पत्नी स्व0 श्री बिसन दास, निवासी सेरी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल . . प्रार्थिया। प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।
श्रीमती नागो पत्नी स्व0 श्री बिसन दास, निवासी सेरी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया की वास्तविक जन्म दिनांक 26-12-1958 है परन्तु उक्त की जन्म तिथि नगर पंचायत जोगिन्दरनगर के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएं।
अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-1-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 12-12-2013 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।5452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 दिसम्बर, 2013/10 पौष, 1935 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है