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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 230, 24 January 2014

Published 24 January 2014

Gazette no.
230
Gazetteid
230/GAZETTE/2014-24/01/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-01-24.230_gazette_2014-1_24_2014
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, शुक्रवार, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला, 23 जनवरी, 2014

संख्याः होम बी(बी) 3-6/95(फायर).--हिमाचल प्रदेदश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोें का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्र्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग, में अग्रसर प्रशामक (वर्ग-III) (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैंं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमोंं का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग, अग्रसर प्रशामक (वर्ग-III) (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है। 230-राजपत्र/2014-24-1-2014 (6099)6100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 (2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मेें प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होेंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) अधिसूचना संख्या होम-बी(ए)2-6/87, तारीख 13-10-87 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग, मुख्य फायरमैन भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1987 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

---------

उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग में अग्रसर प्रशामक, वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--अग्रसर प्रशामक

2. पदों की संख्या.--74 (चौहत्तर)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान :

पे बैंड 5910-20200रूपए 3000 रुपए गे्रड पे

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :

स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 8910/-रुपए 5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन पद।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर/निगमों तथा स्वाया निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वाया निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी,6101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 जैसी सरकार कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, परन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वाया निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वाया निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वाया निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे :

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.

--(क) अनिवार्य अर्हताएं : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/स्कूल शिक्षा बोर्ड से कम से कम 102 की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो या आर्मी विशेष प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

या

(ii) हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग द्वारा या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित अग्रसर प्रशामक पाठयक्रम कोर्स अर्हित किया हो।

(iii) सरकारी लोक उपक्रम/नगर निगम/समिति द्वारा चलाए जाने वाले किसी अग्निशमन केन्द्र में प्रशामक के रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।

(iv) न्यूनतम शारीरिक मानदण्ड :- कद - 165 सेंटीमीटर छाती- 80 सेंटीमीटर फुलाकर 85 सेंटीमीटर तक वजन- 52 किलोग्राम दृष्टि- 6/6 बिना चश्मे के।

(v) शारीरिक दक्षता :-

(क) 100 मीटर दौड़ 15 सेकिंड में। (ख) ऊंची कूद 120 सेंटीमीटर (ग) लम्बी कूद 3 मीटर 60 सेंटीमीटर (घ) 800 मीटर दौड़ तीन मिनट में।

(ख) वांछनीय अर्हता :-

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू हाेंगी या नहीं.--आयुः लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता : हां, जैसी उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7(ii) के सामने विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिनका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए, विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।6102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11 . प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में ग्रेड जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.--प्रशामकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्हाेंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण-II--उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उपमण्डल । 3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र । 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगणा, मुनीश, दरकाली ओर ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनोल बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गढ़ा घुसाई, मठयानी, घनहार, थाची, बग्गी सोमगाड़ और खोलानाल, पधर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़ ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला रोपा, कथोग सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियुनी, कालीपार, मानगढ़, थाच बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि समभरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हों) के आधार पर उपयुर्क्त6103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--(1) अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ट पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्निकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबंधों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हाें या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्निकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति कि लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम इत्यादि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15.'क' संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-

(I) संकल्पना :

(क) इस पालिसी के अधीन अग्रसर प्रशामक को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

6104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना : निदेशक, अग्निशमन सेवाएं रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवाएं बोर्ड के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्ध्यिां :

संविदा के आधार पर नियुक्त अग्रसर प्रशामक को 8910/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक कीे बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षो) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 267/- रुपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :

निदेशक, अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 8910/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 267/- रुपए (पद के पे-बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का हकदार भी होगा/होगी। वह किसी भी प्रकार के अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति और6105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 (एल.टीसी.) इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर. छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे ।

वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार हाेंगे ।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

---------

उपाबंध-ख अग्रसर प्रशामक और निदेशक, अग्निशमन सेवाएं के मध्य निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती ------------------पुत्र/पुत्री श्री------------------ निवासी-------------संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक, अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख -----------को किया गया ।6106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 "द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने अग्रसर प्रशामक के रूप मे संंिवदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार अग्रसर प्रशामक के रूप मेें ---------से प्रारम्भ होने और ---------को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस, अर्थात्‌------ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ---- रुपए प्रतिमास होगी।

3. ''प्रथम पक्षकार'' की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त अग्रसर प्रशामक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश तथा दस दिन के चिकित्सा अवकाश का भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त अग्रसर प्रशामक को उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाष को एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे आगामी कलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त अग्रसर प्रशामक कर्तव्य (ड्‌यूटि से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्कता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।6107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 8 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0 पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप, प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ------------------

नाम----------------

पता----------------

2. ------------------

नाम----------------

पता---------------

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियाें की उपस्थित में :

1. ------------------

नाम----------------

पता----------------

2. ------------------

नाम----------------

पता----------------

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

___________

[Authoritative English text of this department's Notification No. Home-B(B)3-6/95-Fire

dated 23-1-2014 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

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NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd January, 2014

No. Home-B(B)3-6/95-Fire.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion6108 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 Rules for the post of Leading Fireman (Class-III) (Non-Gazetted) (Non Ministerial) in the Department of Fire services, Himachal Pradesh, as per Annexure–"A" attached to this notification namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Fire Services Department, Leading Fireman, Class-III (Non-Gazetted) (Non Ministerial) Recruitment and Promotion Rules, 2013.

(2) These Rules shall come into force from date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Fire Services Department for the post of Leading Firemen R&P Rules, 1987 notified vide notification Home-B(A)2-6/87 dated 13-10-1987 as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the relevant rules, so repealed under Rule, 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made done or taken under these rules.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).

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"ANNEXURE-A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF LEADING FIREMAN

(NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE DEPARTMENT OF FIRE SERVICES,

HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Leading Fireman.

2. Number of post(s).—74 (Seventy Four).

3. Classification.—Class-III (Non Gazetted) (Non Ministerial).

4. Scale of pay.—(i) Pay scale for regular incumbents:

Pay Band Rs. 5910-20200+Rs. 3000/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees :

Rs. 8910/- as per details given in Col. 15-A.

5. Whether "Selection"post or "Non-Selection" post.—Non Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he / she was appointed as such he /she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such ad-hoc or contract appointment;

6109 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial of such constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations /Corporation/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s): (i) At least 10+2 examination from recognized University/Board or its equivalent examination of a recognized Board/ University or should possess Army special Certificate.

(ii) Should have qualified the Leading Firemen course conducted by the H. P. Fire Service Services Department. or any other Institution recognized by the H.P. the H.P. State Government or Government of India.

(iii) Should have served as Fireman at least for 3 years in a Fire Station run by the Govt. Public Undertaking /Municipal Corporation /Committee.

(iv) Minimum physical standard : Height - 165 cm. Chest- 80 cm (with expansion upto 85 cm.) Weight - 52 Kg. Eye sight- 6/6 without glasses.

(v) Physical efficiency:

a. 100 Mtrs. Race in 15 seconds. b. High Jump 120 cms. c. Broad jump 3 Mtrs. 60 cms. d. 800Mtrs. Race in 3 minutes.

(b) Desirable qualifcation(s) :

Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational Qualification(s) prescribed for direct recruit(s)

will apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable.

6110 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

Essential Qualification : Yes, as prescribed against Col. No.7 (ii) above.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Firemen having 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation;

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and6111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;

Provided that In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(3) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As

may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making

recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Services Commission or other recruiting authority, as the case may6112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT :

(a) Under this policy the Leading Fireman in the Department of Fire , H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF/HPSSSB: The Director Fire Services, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R & P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Leading Fireman appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.8910/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). An amount of Rs. 267/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Director Fire Services, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-'B' appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 8910/- P.M./- (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 267/- (3 % of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

6113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employees will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who has completed Three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person (s) or post (s).

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ANNEXURE-'B'

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE LEADING

FIREMAN AND THE DIRECTOR FIRE SERVICES, HIMACHAL PRADESH

This agreement is made on this….............……….day of…………....…….........In the year……………………..Between …………………............... Sh./Smt…............…………..S/o/D/o Shri……………………….. R/O……… …… ……………………………………………...Contract appointee (hereinafter called the "FIRST PARTY" ) AND THE DIRECTOR FIRE SERVICES, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA (here-in-after the "SECOND PARTY").

6114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the "FIRST PARTY" aforesaid "FIRST PARTY" and the "FIRST PARTY" has agreed to serve as a LEADING FIREMAN on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the "FIRST PARTY" shall remain in the service of the "SECOND PARTY" as a LEADING FIREMAN for a period of 1 year commencing on day of …………….and ending on the day of ………………………….It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on ……………….and information notice shall not be necessary.

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the "FIRST PARTY" will be Rs………………….per month.

3. The service of "FIRST PARTY" will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual LEADING FIREMAN will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Contractual LEADING FIREMAN. Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual LEADING FIREMAN WILL not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who have completed Three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render of temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should have re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have here in to set their hands the day month and year first, above written.

6115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _______________________ _______________________ (Name and full Address) (Signature of the FIRST PARTY) 2. _________________________ _________________________ (Name and full Address) (Signature of the SECOND PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. _________________________ _________________________ (Name and full Address)

2. ________________________ ________________________ ________________________ (Name and full Address)

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पंचायती राज विभाग

''कार्यालय आदेश''

शिमला-9, 16 जनवरी, 2014

संख्याः पीसीएच-एचबी(15)2/95-पार्ट-1-47142-61.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज विभाग में वित्त वर्ष, 2014-2015 में राजपत्रित श्रेणी-I के पद पर कार्यरत श्री प्रेम चन्द तान्टा, जिला पंचायत अधिकारी को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या 5 में दर्शाई गई तिथि से अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने उपरान्त उन्हें सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैंः-

क्र0सं0 अधिकारी का नाम व पद जन्म तिथि वर्तमान तैनाती स्थान सेवानिवृति दिनांक
1 2 3 4 5
1 श्री प्रेम चन्द तान्टा, जिला पंचायत अधिकारी । 3-7-1956 जिला पंचायत अधिकारी शिमला। 31-07-2014 (अपराह्‌न)

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

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सैनिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जनवरी, 2014

संख्या जी0ए0डी0-(ई)-बी0 (2)-3/97.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश में उप निदेशक, सैनिक कल्याण, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थातः्‌ -6116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्ैानिक कल्याण विभाग, उप निदेशक, सैनिक कल्याण वर्ग-I (राजप़त्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तिया.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याःजी0ए0डी0(ई)-बी0 (2)-3/97 तारीख 22-6-1999 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग, उप निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1999 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधि-मान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, सुभाशीष पांडा, सचिव (सैनिक कल्याण)।

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उपाबन्ध-'क' सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश में उप-निदेशक, सैनिक कल्याण वर्ग-I (राजपत्रित) पद के भर्ती और प्रे्रान्नति नियम

1. पद का नाम.--उप निदेशक, (सैनिक कल्याण)।

2. पदों की संख्या.--10 (दस)।

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)।

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान पे बैंड 10300-348005400 रुपए ग्रेड पे। (ii) स्ांविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :

स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, रुपये 15700/- रुपए प्रतिमास।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--57 वर्ष और इससे कम।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियोंं/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश/आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

6117

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों स्वायत्त/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदा)ें को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथा स्थिति, विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता.--कर्नल/लेफ्टिनेट कर्नल/मेजर/केप्टन की पंक्ति का भारतीय सेवानिवृत्त/निर्मुक्त भूतपूर्व भारतीय कमीशंड अधिकारी या भारतीय नौ सेना/वायु सेना के समतुल्य स्तर का होना चाहिए।

(ख) वांछनीय अर्हता.--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.--नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्त्तरण की दशा में श्रेणियों (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, उसकी संरचना.--लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि यथास्थिति, हिमाचल लोक सेवा आयोग या 6118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम, इत्यादि, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा :

परन्तु महानिदेशक पुर्नवास या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, उप निदेशक, सैनिक कल्याण के चयन के लिए समिति के सदस्यों में से एक सदस्य होगा।

उप निदेशक, सैनिक कल्याण के पद के लिए उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा म,ें छूट, केन्द्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड नई दिल्ली के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मन्त्रालय से ली जाएगी।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए हुए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिये गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग में उप निदेशक, सैनिक कल्याण को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है तथा केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना :- सचिव, सैनिक कल्याण, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :-

संविदा के आधार पर नियुक्त उप निदेशक, सैनिक कल्याण को ` 15700/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमाह संदत्त की जाएगी यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों)े के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 471/- रुपए की रकम (पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :

मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

परन्तु महानिदेशक पुनर्वास या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, उप निदेशक, सैनिक कल्याण के चयन के लिए समिति के सदस्यों में एक सदस्य होगा।6119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 उप निदेशक, सैनिक कल्याण के पद के लिए उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा म,ें छूट, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली के माध्यम से भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग रक्षा मन्त्रालय से ली जाएगी। (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15700/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाये गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 471/- रुपए (पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, असाधारण आपवादिक मामलों में जहां कर्तव्य (डयुटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए परिस्थितियां उसके नियन्त्रण से बाहर हों तो चिकित्सा आधार पर नियमतिकरण के लिए उसके मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि को अपवर्जित नहीं किया जाएगा, परन्तु पदधारी को इस बाबत नियन्त्रण प्राधिकारी को समय पर सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयुटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु वह सरकार के प्रचलित निर्देशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अस्वस्थता/आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा/करेगी।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से आपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यार्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।6120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0एस0आर0, छुट्‌टी नियम, सामान्य साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम और आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होंगे। 6. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों का?े लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद/पदों की बावत शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-"ख" उप निदेशक, सैनिक कल्याण और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती..................................पुत्र/पुत्री श्री......................................................निवासी .................... .......................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.................................को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने उप निदेशक, सैनिक कल्याण के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार उप निदश्े ाक, सैनिक कल्याण के रूप में ................से प्रारम्भ होने और...................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा मेेंं रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है तथा केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 15700/- रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का6121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त उप निदेशक, सैनिक कल्याण एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह की प्रस्तुति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त उप निदेशक, सैनिक कल्याण को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, असाधारण (आपवादिक) मामलों में जहां कर्त्तव्य (डयुटि) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए परिस्थितियां उसके नियन्त्रण से बाहर हों, तो चिकित्सा आधार पर नियमतिकरण के लिए उसके मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि को अपवर्जित नहीं किया जाएगा, परन्तु पदधारी को इस बाबत नियन्त्रण प्राधिकारी को समय पर सूचित करना होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डयुटि) से अनुपस्थिति की इस अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु वह सरकार के प्रचलित निर्देशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अस्वस्थता/आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा/करेगी।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभियर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्य के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसे नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर, नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ........................................................... ........................................................... (नाम व पूरा पता)6122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 2. ........................................................... ........................................................... (नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ........................................................ ........................................................ (नाम और पूरा पता)

2. ...................................................... ...................................................... (नाम और पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

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SAINIK WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th January, 2014

No. GAD-(E) B (2)3/97.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Director Sainik Welfare Class-I (Gazetted) in the Department of Sainik Welfare, Himachal Pradesh as per Annexure 'A' attached to this Notification, namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Sainik Welfare Department, Deputy Director Sainik Welfare Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2014.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Sainik Welfare Department, Deputy Director Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1999 notified vide this Department notification No. GAD-(E) B (2)3/97 dated 22-6-1999 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any action taken or any thing done under the rules so repealed under Rule 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made or taken or done under these rules.

By order, SUBHASISH PANDA, Secretary (Sainik Welfare).

6123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR, SAINIK WELFARE (GAZETTED) CLASS-I, IN THE DEPARTMENT OF SAINIK WELFARE, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Deputy Director, Sainik Welfare.

2. Number of Post.—10 (Ten).

3. Classification.—Class –I (Gazetted).

4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents:

Pay Band ` 10300-34800+`5400/- Grade Pay (ii) Emoluments for contract employees `15,700/-

as per details given in Column 15-A.

5. Whether selection post or non-selection post.—Not applicable.

6. Age for direct recruitment.—57 years and below :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S).—Should be a retired/released Ex-Indian Army6124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 Commissioned officer of the rank of Colonel/Lt Colonel/ Major/Captain. Or equivalent status of the Indian Navy /Air Force.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s)

will apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable.

Educational Qualification: Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which

promotion/deputation/transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—Not

applicable.

13. Circumstances under which the H.P. P.S.C. is to be consulted in making

recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of vivavoce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission or other recruiting authority, as the case may be:

Provided that the Director General Resettlement or a Member thereof to be nominated by him is to be one of the members of the Committee for selection of Deputy Director, Sainik Welfare.

In the event of non-availability of suitable officer for the post of Deputy Director, Sainik Welfare, dispensation shall be sought from Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence through Kendriya Sainik Board, New Delhi.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT :

(a) Under this policy the Deputy Director, Sainik Welfare, H.P. in the Department of Sainik Welfare, H.P, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis.

6125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC : The Secretary, Sainik Welfare Department, Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(C) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R & P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Deputy Director, Sainik Welfare, HP appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `15700/- per month (which shall be equal to minimum of the Pay band + Grade pay). An amount of ` 471/-(3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will he allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

Provided that the Director General Resettlement or a Member thereof to be nominated by him is to be one of the members of the Committee for selection of Deputy Director, Sainik Welfare.

In event of non-availability of suitable officer for the post of Deputy Director, Sainik Welfare, dispensation shall be sought from Department of Ex-servicemen welfare, Ministry of Defence through Kendriya Sainik Board, New Delhi.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPONTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After Selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 15700/-P.M (which shall be equal to minimum of Pay Band + Grade Pay). The contractual appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 471/- (3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The Service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

6126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

(c) Contract Appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one- month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 Day's Medical Leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. The Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her Official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

6127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

ANNUEXURE-"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Deputy Director, Sainik Welfare

and the Government of Himachal Pradesh through the Director, Sainik Welfare, H.P.

This agreement is made on this __________________day of ____________in the year______________ Between Sh./Smt. _________________S/o/D/o Shri_______________R/o__________________________________________________________ __________________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through Director, Sainik Welfare, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Deputy Director, Sainik Welfare on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Deputy Director, Sainik Welfare for a period of one year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________. And information notice shall not be necessary.

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be `15700/-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on contract basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Deputy Director, Sainik Welfare will be entitled for one day's casual leave after putting in one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 12 weeks maternity leave and 10 day's medical leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc.. No leave of any other kind except above is admissible to the Contractual Deputy Director Sainik Welfare.

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate6128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the conferment is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS, the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. …………………………………… …………………………………... …………………………………... (Name and Full Address)

2. ……………………………………….. ………………………………………... ………………………………………... (Name and Full Address) (Signature of the FIRST PARTY)

(Signature of the SECOND PARTY)

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जनवरी, 2014

संख्याःआई.पी.एच.-बी(एच)1-13/2013-मण्डी.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भरजवाणु/9 तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी में बल्ह घाटी मध्यम सिंचाई परियोजना (वामतट्‌ट) फेस-2 के डिसिल्टिंग टैंक व सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।6129 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) सदर मण्डी जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 वीघा/विस्वा/विस्वांसी
मण्डी सुन्दरनगर भरजवाणु/9 1167/2/2 0-04-17
1171/2 0-01-16
1171/3/1 0-03-12
1174/1 0-04-15
1177/1 0-02-00
1178/1 0-01-08
1179/2/1 0-01-12
1182/1 0-01-08
1183/1 0-01-13
1185/1 0-03-04
किता-10 1-06-05

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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ब अदालत श्री कुलदीप सिंह पटियाल, तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री जीत राम पुत्र श्री जियनु राम पुत्र श्री गोहडू राम, गांव व डा0 भलस्वाए, परगना सरयून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. सुखां देवी पत्नी, 3. रती राम, 4. जगर नाथ पुत्रान स्व0 श्री दुर्गा दास, 5. सत्या देवी, 6. रोशनी देवी, 7. जमना देवी, 8. सरस्वती देवी, 9. कौशल्या देवी, 10. कल्पना देवी पुत्रियां स्व0 श्री दुर्गा दास, 11. कुशम लता पत्नी, 12. कुकेश कुमार पुत्र, 13. कंचन कुमारी, 14. भानु देवी पुत्रियां स्व0 श्री निक्कू राम पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी मुदालेह 2 से 14, गांव धार कांसी, डा0 कुटैला, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

. . प्रतिवादी।6130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 दरख्वास्त बाबत पंजीकृत करने वसीयतनामा जेर धारा 40-41 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियिम। श्री जीत राम पुत्र श्री जियनु राम पुत्र श्री गोहडू राम, गांव व डा0 भलस्वाए, परगना सरयून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि दुर्गा दास पुत्र श्री साउणु राम पुत्र श्री चन्दू राम, गांव भलस्वाए, परगना सरयून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश हाल निवासी धार कासी, परगना फतेहपुर, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश ने एक वसीयतनामा बहक श्री जीत राम प्रार्थी के नाम तहरीर करावाया है कि मौजा भलस्वाए, परगना सरयून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम तहरीर करवाया है कि उसकी जमीन मनकूला गैर मनकूला जायदाद उसके मरणोपरान्त उसके (जीत राम) के नाम की जावे। जिसकी तारीख पेशी दिनांक 1-3-2014 को इस अदालत में रखी गई है। यदि इस वसीयत के पंजीकृत होने में किसी को एतराज हो तो वह उपरोक्त तारीख पेशी को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई एतराज काबिले समायत न होगा। गैर हाजरी में वसीयत पंजीकृत कर दी जाएगी। आज दिनांक 16-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कुलदीप सिंह पटियाल, तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कुलदीप सिंह पटियाल, तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री जय लाल सुपुत्र श्री हरी राम, गांव व डा0 ननांवा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

इन्तकाल दर्ज करने बारे।

हर आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री जय लाल सुुपुत्र श्री हरी राम, गांव व डा0 ननांवा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में दरख्वास्त इन्तकाल दर्ज करने बारे प्रस्तुत की है कि आवेदक का भाई सोहन लाल सुपुत्र श्री हरी राम, निवासी गांव व डा0 ननांवा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर लगभग 35 वर्षों से लापता है। इन्तकाल जायज वारसान माता श्रीमती सन्तोखी देवी के नाम होना है। अगर इस इन्तकाल को दर्ज करने बारे किसी को एतराज हो तो वह अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 1-3-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा अग्रिम आदेश इन्तकाल दर्ज करने बारे जारी कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 28-12-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

कुलदीप सिंह पटियाल, तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष, घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।6131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती स्वर्ण लता पत्नी श्री लक्ष्मी कान्त, गांव व डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती स्वर्ण लता पत्नी श्री लक्ष्मी कान्त, गांव पपरोला, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र राज कुमार का जन्म दिनांक 21-3-1992 को महाल पपरोला में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 25-2-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 13-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री ठुनिया, निवासी सिम्बल, डा0 सिम्बल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री श्री ठुनिया, निवासी सिम्बल, डा0 सिम्बल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री ठुनिया की मृत्यु दिनांक 15-5-1961 को महाल सिम्बल में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 3-3-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।6132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 आज दिनांक 16-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

डी0 सी0 ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 36/2012 तारीख पेशी : 3-2-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :

श्री चुनी लाल पुत्र श्री लेहरू पुत्र श्री कूनू, निवासी महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, . . सायल। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. तरलोकनाथ पुत्र खजाना पुत्र शंकर, 2. शिव कुमार, 3. अशवनी कुमार पुत्र तरलोकनाथ पुत्र खजाना, 4. सुरिन्द्र प्रशाद, 5. नरिन्दर प्रशाद पुत्र वलदेव प्रशाद, 6. सुरेश कुमार, 7 दिनेश कुमार पुत्र श्याम लाल, 8 नेहा पुत्री, 9. मनजू पत्नी स्व0 श्री नरेश कुमार पुत्र श्याम लाल, 10. राकेश, 11. राजेश पुत्रान, 12. सिमता 13. वनीता पुत्रियां, 14. सुदर्शना पत्नी स्व0 श्री श्रुती प्रकाश, 15. रतन लाल पुत्र लेहरू, 16. नवल किशोर, 17. जुगल किशोर, 18. कमल किशोर पुत्र सलोचना देवी, 19. उमेश कुमार, 20. वेद प्रकाश, 21. प्रदीप कुमार, 22. सुभाष चन्द पुत्र ईश्वर दास, 23. सुमन देवी विधवा, 24. आनंद पुत्र, 25. मोनिका पुत्री, 26. तनूजा पुत्री, 27. प्रियंका पुत्रियां राम प्रशाद, निवासी महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . प्रतिवादी। हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 56, खतौनी नं0 148 ता 154, खसरा कित्ता 72, रकबा तादादी 4-71-36 है0 स्थित महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 3-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 37/2012 तारीख पेशी : 3-2-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :

श्री चुनी लाल पुत्र श्री लेहरू पुत्र श्री कूनू, निवासी महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, . . सायल। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

1. तरलोकनाथ पुत्र खजाना पुत्र शंकर, 2. शिव कुमार, 3. अशवनी कुमार पुत्र तरलोकनाथ पुत्र खजाना, 4. सुरिन्द्र प्रशाद, 5. नरिन्दर प्रशाद पुत्र वलदेव प्रशाद, 6. सुरेश कुमार, 7 दिनेश कुमार पुत्र श्याम लाल, 8 नेहा पुत्री, 9. मन्जू पत्नी स्व0 श्री नरेश कुमार पुत्र श्याम लाल, 10. राकेश, 11. राजेश पुत्रान, 12. सिमता, 13. वनीता पुत्रियां, 14. सुदर्शना पत्नी स्व0 श्री श्रुती प्रकाश, 15. रतन लाल पुत्र लेहरू, 16. उमेश कुमार, 17. वेद प्रकाश, 18. प्रदीप कुमार, 19. सुभाष चन्द पुत्र ईश्वर दास, 20. सुमन देवी विधवा, 21. आनंद पुत्र, 22. मोनिका पुत्री, 23. तनूजा पुत्री, 24. प्रियंका पुत्रियां राम प्रशाद, निवासी महाल मरूंह, मौजा डरोह, . . प्रतिवादी। उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 55, खतौनी नं0 138 ता 144, खसरा कित्ता 17, रकबा तादादी 0-90-98 है0 स्थित महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 3-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 38/2012 तारीख पेशी : 3-2-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :

श्री चुनी लाल पुत्र श्री लेहरू पुत्र श्री कूनू, निवासी महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, . . सायल। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश6134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 बनाम

1. राकेश, 2. राजेश पुत्रान, 3. सिमता, 4. वनीता पुत्रियां, 5. सुदर्शना पत्नी स्व0 श्री श्रुती प्रकाश, 6. रतन लाल, 7 उमेश कुमार, 8 वेद प्रकाश, 9. प्रदीप कुमार, 10. सुभाष चन्द पुत्र ईश्वर दास, 11. सुमन देवी विधवा, 12. आनंद पुत्र, 13. मोनिका पुत्री, 14. तनूजा, 15. प्रियंका पुत्रियां राम प्रशाद, निवासी महाल मरूंह, . . प्रतिवादी। मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 54, खतौनी नं0 132, 137, खसरा कित्ता 22, रकबा तादादी 01-03-41 है0 स्थित महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 3-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 39/2012 तारीख पेशी : 3-2-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :

श्री चुनी लाल पुत्र श्री लेहरू पुत्र श्री कूनू, निवासी महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, . . सायल। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. राकेश, 2. राजेश पुत्रान, 3. सिमता, 4. वनीता पुत्रियां, 5. सुदर्शना पत्नी स्व0 श्री श्रुती प्रकाश, 6. रतन लाल, 7 उमेश कुमार, 8 वेद प्रकाश, 9. प्रदीप कुमार, 10. सुभाष चन्द पुत्र ईश्वर दास, निवासी महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादी। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 52, खतौनी नं0 129, 130, खसरा कित्ता 03, रकबा तादादी 0-73-40 है0 स्थित महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 3-2-2014 को प्रातः 10.006135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 40/2012 तारीख पेशी : 3-2-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :

श्री चुनी लाल पुत्र श्री लेहरू पुत्र श्री कूनू, निवासी महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, . . सायल। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

1. राकेश, 2. राजेश पुत्रान, 3. सिमता, 4. वनीता पुत्रियां, 5. सुदर्शना पत्नी स्व0 श्री श्रुती प्रकाश, 6. रतन लाल, 7 उमेश कुमार, 8 वेद प्रकाश, 9. प्रदीप कुमार, 10. सुभाष चन्द पुत्र ईश्वर दास, 11. विक्रम चन्द, 12. वलवंत सिंह, 13. मोहन लाल, 14. हरवंस लाल पुत्रान, 15. कूहनी देवी पत्नी स्व0 श्री धनी राम पुत्र श्री ठुणियां, निवासी महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादी। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 62, खतौनी नं0 169 ता 171, खसरा कित्ता 03, रकबा तादादी 0-02-42 है0 स्थित महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 3-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 41/2012 तारीख पेशी : 3-2-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :

श्री चुनी लाल पुत्र श्री लेहरू पुत्र श्री कूनू, निवासी महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, . . सायल। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. राकेश, 2. राजेश पुत्रान, 3. सिमता, 4. वनीता पुत्रियां, 5. सुदर्शना पत्नी स्व0 श्री श्रुती प्रकाश, 6. रतन लाल, 7 उमेश कुमार, 8 वेद प्रकाश, 9. प्रदीप कुमार, 10. सुभाष चन्द पुत्र ईश्वर दास, 11. विक्रम चन्द, 12. वलवंत सिंह, 13. मोहन लाल, 14. हरवंस लाल पुत्रान, 15. कूहनी देवी पत्नी स्व0 श्री धनी राम पुत्र श्री ठुणियां, निवासी महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश. .प्रतिवादी। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 58, खतौनी नं0 159, 160, खसरा कित्ता 3, रकबा तादादी 0-05-71 है0 स्थित महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 3-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 42/2012 तारीख पेशी : 3-2-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :

श्री चुनी लाल पुत्र श्री लेहरू पुत्र श्री कूनू, निवासी महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, . . सायल। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. तरलोकनाथ पुत्र खजाना पुत्र शंकर, 2. शिव कुमार, 3. अशवनी कुमार पुत्र तरलोकनाथ पुत्र खजाना, 4. सुरिन्द्र प्रशाद, 5. नरिन्दर प्रशाद पुत्र वलदेव प्रशाद, 6. सुरेश कुमार, 7 दिनेश कुमार पुत्र श्याम6137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 लाल, 8. राकेश, 9. राजेश पुत्रान, 102. सिमता 11. वनीता पुत्रियां, 12. सुदर्शना पत्नी स्व0 श्री श्रुती प्रकाश, 13. रतन लाल पुत्र लेहरू, 14. नवल किशोर, 15. जुगल किशोर, 16. कमल किशोर पुत्र सलोचना देवी, 17. उमेश कुमार, 18. वेद प्रकाश, 19. प्रदीप कुमार, 20. सुभाष चन्द पुत्र ईश्वर दास, 21. सुमन देवी पत्नी श्री राम प्रशाद, 22. आनंद पुत्र, 23. मोनिका पुत्री, 24. तनूजा पुत्री, 25. प्रियंका पुत्रियां राम प्रशाद, 26. प्रीतम चन्द पुत्र , 27. देश राज, 28. सरवण कुमार, 29. सतीश कुमार पुत्र, 30. अनू वाला पुत्री भगत राम, 31. सन्जय कुमार पुत्र, 32. नरेश कुमार पुत्र, 33. राज कुमार पुत्र, 34. निर्मला देवी पुत्री भगत राम, निवासी महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रतिवादी। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 57, खतौनी नं0 155 ता 158, खसरा कित्ता 5, रकबा तादादी 0-26-34 है0 स्थित महाल मरूंह, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 3-2-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री तरन सिंह पुत्र श्री सेवा सिंह, निवासी ग्राम थापलपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव, ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री तरन सिंह पुत्र श्री सेवा सिंह, निवासी ग्राम थापलपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती सुखवन्ती कौर उर्फ गुरमीत कौर पुत्री श्री लछमन सिंह, निवासी ग्राम नाहोनी, तहसील व जिला अम्बाला, हरियाणा के साथ दिनांक 3-11-1986 को हुई है जिसे प्रार्थी गलती से पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर अपने उजरात/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।6138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 आज दिनांक 8-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री अनील कुमार पुत्र श्री सन्त राम, निवासी वार्ड नं0 10, मकान नं0 44 देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव, ग्राम पंचायत, 3. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री अनील कुमार पुत्र श्री सन्त राम, निवासी वार्ड नं0 10, मकान नं0 44 देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती सूनीता देवी पुत्री श्री राम आसरा, निवासी ग्राम कून, डा0 शम्भूवाला, तहसील नाहन के साथ दिनांक 10-10-2013 को हुई है जिसे प्रार्थी गलती से पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 14-2-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर अपने उजरात/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रेम चन्द शर्मा, निवासी म0 नं0 943/5, मौहल्ला अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रेम चन्द शर्मा, निवासी म0 नं0 943/5, मौहल्ला अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण6139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री विदुशी शर्मा जिसकी जन्म तिथि 1-3-1993 है, को नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-1-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर विदुशी शर्मा का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रेम चन्द शर्मा, निवासी म0 नं0 943/5, मौहल्ला अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रेम चन्द शर्मा, निवासी म0 नं0 943/5, मौहल्ला अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र मयंक शर्मा जिसकी जन्म तिथि 2-10-1995 है, को नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-1-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर मयंक शर्मा का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम दयाल, निवासी ग्राम तिरमली दयार, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम6140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम दयाल, निवासी ग्राम तिरमली दयार, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र निखिल जिसकी मृत्यु तिथि 1-1-2012 है, को नगर ग्राम पंचायत बिरला, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-1-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर निखिल का नाम व मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती लाजवन्ती पत्नी श्री बालक राम, निवासी ग्राम नलका, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती लाजवन्ती पत्नी श्री बालक राम, निवासी ग्राम नलका, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री रितु की जन्म तिथि 7-4-1994 है, को नगर ग्राम पंचायत मातर, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-1-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर रितु का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती लाजवन्ती पत्नी श्री बालक राम, निवासी ग्राम नलका, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम6141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती लाजवन्ती पत्नी श्री बालक राम, निवासी ग्राम नलका, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री शीतल की जन्म तिथि 1-2-2000 है, को नगर ग्राम पंचायत मातर, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-1-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर शीतल का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती लाजवन्ती पत्नी श्री बालक राम, निवासी ग्राम नलका, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती लाजवन्ती पत्नी श्री बालक राम, निवासी ग्राम नलका, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री हेम लता की जन्म तिथि 9-2-1992 है, को नगर ग्राम पंचायत मातर, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-1-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर हेम लता का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री जगपाल पुत्र श्री दिला राम, निवासी ग्राम मीरपुर कोटला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जगपाल पुत्र श्री दिला राम, निवासी ग्राम मीरपुर कोटला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अक्षित कुमार जिसकी जन्म तिथि 4-4-2008 है, का नाम ग्राम पंचात त्रिलोकपुर, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-1-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर अक्षित कुमार का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी ग्राम कून, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी ग्राम कून, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री अराध्या जिसकी जन्म तिथि 1-7-2012 है, का नाम ग्राम पंचायत बरमा पापडी, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-1-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर अराध्या का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुमन पत्नी श्री तारा चन्द, निवासी बोहलियां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती सुमन पत्नी श्री तारा चन्द, निवासी बोहलियां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री राधिका जिसकी जन्म तिथि 29-5-2010 है, का नाम ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-1-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर राधिका का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम दयाल, निवासी ओन खादरी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम दयाल, निवासी ओन खादरी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र करनेश जिसकी जन्म तिथि 18-2-2013 है, का नाम ग्राम पंचायत पंजाहल, तहसील नाहन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-1-2014 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर करनेश का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-1-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 ब अदालत श्रीमती कविता ठाकुर तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सोलन, हिमाचल प्रदेश वाद संख्या : 1/13 B of 2014 तारीख दायरा : 1-1-2014 तारीख पेशी : 10-3-2014 श्री राम गोपाल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव अम्बड, डाकघर ओच्छघाट, तहसील व जिला . . प्रार्थी। सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-- कागजात माल में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

श्री राम गोपाल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव अम्बड, डाकघर ओच्छघाट, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने सशपथ प्रार्थना-पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसका सही नाम राम गोपाल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव अम्बड, डाकघर ओच्छघाट, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश है जबकि राजस्व रिकॉर्ड मौजा अम्बड, तहसील व जिला सोलन में गोपाल सिंह दर्शाया गया है जो कि गलत है, इसे दरुस्त किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस नाम की दरुस्ती बारे उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-3-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर/एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा श्री राम गोपाल प्रार्थी द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गोपाल सिंह के बजाए आवेदक का नाम राम गोपाल पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया।

मोहर।

कविता ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सोलन, हिमाचल प्रदेश।

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Before the Sub-Divisional Magistrate, Solan, District Solan, Himachal Pradesh

In the matter of :

Geeta Khan w/o Nazim Khan, r/o Village Tegta Niwas, Power House Road Saproon, Solan, .. Applicant. Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

.. Respondent.

Whereas applicant Geeta Khan w/o Nazim Khan, r/o Village Tegta Niwas, Power House Road Saproon, Solan, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for correction of her name Geeta Khan in the birth record of her children namely Master Arman Khan and Miss Arisha Khan as in the record of M. C. Solan, as her name is entered in Executive Officer, M. C. Solan as Zainab Khan, which is wrong.

6145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding correction of name of Geeta Khan in place of Zainab Khan in the record of her above children at M. C. Solan, in writing to this office. The objections should reach in this office on or before 18-2-2014 positively otherwise necessary order will be passed to correct her name in the concerned office.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Solan, District Solan, Himachal Pradesh.

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

तारीख रजुआ : 16-1-2014.

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री रतन लाल, निवासी बगूवाला, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 12-5-1999 को श्रीमती रेशमा देवी पुत्री सुन्दर लाल, निवासी खडीन, तहसील कसौली, जिला सोलन के साथ हुई है। अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि रविन्द्र कुमार व रेशमा देवी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत मंधाला में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-2-2014 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 22-2-2014 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

तारीख रजुआ : 16-1-2014.

श्री मन्दीप राये पुत्र श्री अमरजीत सिंह, निवासी हरीपुर, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

6146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 11-12-2010 को श्रीमती सुमन पुत्री श्री गंगा राम, निवासी हरीपुर, तहसील बद्दी, जिला सोलन के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि मन्दीप राये पुत्र श्री अमरजीत सिंह व सुमन पुत्री गंगा राम की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत सुरजपुर में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-2-2014 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 22-2-2014 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

तारीख रजुआ : 9-1-2014.

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री हुक्म चन्द, निवासी लोअर टिपरा, तहसील बद्दी़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 8-3-2011 को श्रीमती किरना देवी पुत्री कपूर चन्द, निवासी राहुवाला, तहसील कालका, जिला पंचकुला के साथ हुई है। अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि जोगिन्द्र सिंह व किरना देवी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत सुरजपुर में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-2-2014 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 22-2-2014 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 9 -1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

तारीख रजुआ : 4-1-2014.

श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी मंगता पलासी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश6147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935 बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 11-3-2012 को श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री श्री खेम चन्द, निवासी अमरावती पथीया, तहसील घनघडी, जिला कैलाली (नेपाल) के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि सुरजीत सिंह व लक्ष्मी देवी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत ठांग निहली में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 22-2-2014 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 22-2-2014 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 4-1-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

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FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, January 24, 2014

No.Fin-2-C-(12)-1/2013.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of ` 200.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

6148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी, 2014/4 माघ, 1935

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on January 29, 2014. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on January 29, 2014.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30AM and 12:00 PM.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30 AM and 11:30 AM.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on January 30, 2014.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on January 30, 2014 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on January 30, 2014.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on January 30, 2024.

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the stock sold at the auction. The interest will be paid on July 30 and January 30.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

Principal Secretary to the Government of Himachal Pradesh

Finance Department.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 24 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-01-24.230_gazette_2014-1_24_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-01-24.230_gazette_2014-1_24_2014.