राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, वीरवार, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla, the 20th October, 2014
No.HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM (I), Sundernagar, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Chachiot at Gohar, District Mandi and 152-राजपत्र/2014-30-10-2014 (3885) 3886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" with immediate effect till Sh. Surya Parkash returns from paternity leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 30th October, 2014
No. EDN-A-Ka(1)-2/2014.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of teaching staff posts for Government Degree College Beetan, Distt. Una (H.P.) in Higher Education department as under :—
| Sr. No. | Category/Name of Post(s) (College Cadre) | Pay Band/Scale | No of Post(s) |
| (a) | Assistant Professor (College Cadre) for subject Physics, Chemistry, Maths and Biology (one post of each subject) | Rs. 15600-39100 + GP 6000 (For regular appointee) Rs. 15600 + 6000 = 21600/-PM (For contract appointee) | 04 (Four) |
| Total Posts 04 (Four) |
The expenditure will be incurred under Major Head 2202-03-103-01-Soon-Non-Plan for smooth functioning of said college.
This issues with prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U.O. No 530-Fin-E/2014 dated 25th October, 2014.
By order, Sd/- Principal Secretary (Education).
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 16 अक्तूबर, 2014
संख्याः एस जे इ-ए-ए(3)-4/2011.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश में3887 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास निदेशालय, विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास निदेशालय में विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।
1. पद का नाम.-विधि अधिकारी
2. पद (पदों) की संख्या.-01 (एक)
3. वर्गीकरण.-वर्ग-II (राजपत्रित)
4. वेतनमान.-(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.-पे0 बैण्ड रू 10300-34800/- जमा 4400/-ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14,700/- रूपए प्रतिमास।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-45 वर्ष और इससे कमः
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/ 3888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हता(एं).-भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में व्याव्सायिक उपाधि सहित अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय का पांच वर्ष का अनुभव या सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थानों में कार्य करते हुए पांच वर्ष का अनुभव या सरकारी/अर्धसरकारी संस्थानों में कार्य करते हुए पांच वर्ष का विधिक अनुभव रखता हो।
(ख) वाँछनीय अर्हता(एं).-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियाें का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगी या नही.-आयु.-लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता.-जैसी स्तम्भ संख्या 11 में विहित है।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत स्थानन द्वारा ऐसा न होने पर प्रोन्नति द्वारा दोनों के न होने पर सैकेण्डमैन्ट आधार पर उपरोक्त सभी के न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनस प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.-(i) विधि में मान्यता प्राप्त व्यावसायिक उपाधि रखने के अध्यधीन, वरिष्ठ सहायकों/वरिष्ठ वेतनमान आशु लिपिकों/सांख्यिकी सहायकों में से, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगाातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, स्थानन द्वारा;
(ii) सामान्य लिपिकीय काडर (जिसमें लिपिक/कनिष्ठ सहायक सम्मिलित हैं), आशुटंकक और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से, विधि में मान्यता प्राप्त व्याव्सायिक उपाधि रखने के अध्यधीन जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा, और
(iii) हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार परः3889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 परन्तु स्थानन/प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए समस्त पात्र कर्मचारियों की एक चयन सूची तैयार की जाएगी जिसमें उच्चतर वेतनमान वाले पदधारियों को पात्र व्यक्तियों में सामूहिक रूप से ऊपर रखे जाएंगे और तत्पश्चात आगामी निम्नतर वेतनमान वाले पदधारियों को इससे नीचे रखा जाएगाः
परन्तु यह और कि स्थानन/प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सम्भरक (पोषक) पदाें के समस्त पात्र कर्मचारियों की उनके अपने-अपने काडर में पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना, उनके अपने-अपने ग्रेड में सेवाकाल के आधार पर, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंनें जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण II.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः -
1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मंडल।
3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार-वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार-वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार-वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार-वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार-वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार-वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार-वृत्त। 3890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथानिहित सेवाकाल के लिए, इसे शर्तें के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी। परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।
स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्याव्हारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।3891 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-
(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास निदेशालय में विधि अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीनीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.-सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त विधि अधिकारी को 14,700/-रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदन्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 441/- रूपए की (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर द्वारा गठित की जाए।
(VI) करार.-अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 14,700/-रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षो के लिए संविदात्मक रकम में 441/-रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया स्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस 3892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटि) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करे समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित है।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थ्ाियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि प्रतिस्थानी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे । 16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.-सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्र्तीण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।3893 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 उपाबन्ध- "ख" संविदात्मक विधि अधिकारी ओर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.................. को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विधि अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार विधि अधिकारी के रूप में, ........... से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि को वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14,700/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त विधि व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार की कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटि) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः 3894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 परन्तु उस सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानन्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। परन्तु संविदा अवधि को वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है ओर केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. ..........................................
.......................................... .........................................
(नाम व पूरा पता) 2. .........................................
.......................................... ...........................................
(नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)
2. .......................................... .......................................... ...........................................
नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)3895 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936
[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-A(3)-2/2011 dated
----------- as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 16th October,2014
No. SJE-A-A(3)-4/2011.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Law Officer, Class-II (Gazetted) in the Directorate of Women and Child Development under the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure- "A" attached to this notification, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice & Empowerment, in the Directorate of Women and Child Development, Law Officer,Class-II(Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2014.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Pr. Secretary (SJ&E).
________
"ANNEXURE-A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF LAW OFFICER, CLASS-II (GAZETTED) IN THE DIRECTORATE OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT UNDER THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the post.—Law Officer
2. Number of post(s).—01 (One)
3. Classification.— Class-II (Gazetted)
4. Scale of Pay.—(i) Pay scale for regular incumbents.—Pay Band Rs.10300-34800+Rs 4400/- GradePay.
(ii) Emoluments for contract employees.—Rs 14,700/-as per details given in Column 15-A.
5. Whether "Selection" or "Non-Selection" Post.—Selection.
6. Age for direct recruitment.—45 years and Below.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
3896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/ her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous after initial constitution of the Public Sector corporations /Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualifications(S).— Should possess a professional degree in Law from any recognized University in India with 5 (five) Years experience as practicing Advocate or 5 (five) years legal experience while working in Government/Semi Government Institutions.
(b) Desirable Qulification(S).— Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promote (s).— Age.—Not applicable.
Educational Qualification.— As prescribed in Column No. 11 below.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by placement failing which by promotion failing both on secondment basis failing all by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—(i) By placement from amongst the Senior Assistant/Senior Scale Stenographer/Statistical Assistant subject to possessing of a recognized professional degree in Law with 03 (three) years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade,3897 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 (ii) By promotion from amongst the Common Clerical Cadre (which includes Clerks / Junior Assistants), Steno-typist and Junior Scale Stenographer subject to possessing of a recognized professional degree in Law with 10(ten) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the cadre; and
(iii) On secondment basis form amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other H.P. Government Departments.
Provided that for the purpose of placement/promotion a select list of all eligible officials shall be prepared wherein the incumbents with higher pay scales shall be kept enbloc above the eligible persons and thereafter the incumbents next in the lower pay scales be placed below it and so on.
Provided further that for the purpose of placement /promotion a combined seniority list of all the eligible officials of the feeder posts shall be prepared on the basis of their length of service in their respective grades without disturbing their inter-se-seniority in their respective cadres.
Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/ Difficult areas subject to adequate number of post (S) available in such areas;
Provided further that the proviso(1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal / Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his /her seniority in the respective cadre.
Explanation-I.—For the purpose of proviso-I supra the " term" in Tribal / Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation-II.—For the purpose of proviso-I supra the Tribal / Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Teshil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
3898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 9. Khanyol – Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada- Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chinuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and Sourth Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Cirlce of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules;
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his / her total length of service( including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment ) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.
(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—D.P.C. to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
3899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 193615. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, Contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-
(1) CONCEPT.—(a) Under this policy the Law Officer in the Directorate of Women Child Development under the Department of Social Justice & Empowerment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.
Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.
(C) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Law Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 14,700/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 441/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of vivavoce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency. i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTEMTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission from the time to time.
(VI ) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 14700/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount Rs. 441/- ( 3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior /selection scales etc. will be given.
3900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 (b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contractual appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one month service. However, the contract employees will also be entitled for 16 weeks Maternity leave and 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. He/ She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty where beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.
However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence form duty.
Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes /Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997.
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post (s) .
3901 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री रविन्द्र खनका बनाम
आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री रविन्द्र खनका पुत्र श्री मोहब्बत सिंह खनका, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी बहन चन्दा खनका का जन्म दिनांक 8-11-1971 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त चन्दा खनका पुत्री स्व0 श्री मोहब्बत सिंह खनका की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-11-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 14-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री वन्सी लाल, निवासी महाल मौजा जडोट, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री दर्शन कुमार पठियार पुत्र श्री वन्सी लाल, गांव जडोट, डा0 व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वोवी पठियार पुत्र दर्शन का जन्म दिनांक 1-2-1994 को गांव जडोट में हुआ था जिसे वह गलती से पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका था। अब जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-11-2014 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 22-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।3902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 ब अदालत श्री काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 7/2014 तारीख पेशी : 10-11-2014 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक : 1. श्री दुनी चन्द पुत्र श्री शंकर पुत्र शेरू, निवासी महाल सनवाड, मौजा पुडवा, उप-तहसील धीरा, . . सायल। जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्रीमती कुन्ती देवी पत्नी अमरी, 2. देश राज पुत्र प्रेम सिंह, 3. कल्यान चन्द पुत्र, 4. बलवन्त सिंह पुत्र रिखी राम, 5. सुरजीत कुमार, 6. वृजेश कुमार पुत्र, 7. वलमा देवी पुत्री, 8. रतनी देवी पत्नी स्व0 श्री फिथा उपनाम पृथी चन्द, 9. धर्म चंद पुत्र शंकर, सभी निवासी महाल सनवाड, मौजा पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला . . प्रतिवादी। कांगड़ा (हि0 प्र0)
मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954 बावत भूमि खाता नं0 49, खतौनी नं0 74, 75, खसरा किाा 8, रकबा तादादी 0-27-87 है0 स्थित महाल सनावड, मौजा पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2007-08.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 10-11-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
पंजाब सिंह पुत्र श्री फुली राम उर्फ दूलो राम, वासी प्रगोड खास
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र सेहत नाम।
श्री पंजाब सिंह पुत्र श्री फुली राम, वासी प्रगोड खास, मौजा प्रगोड, उप-तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि राजस्व रिकॉर्ड में पटवार वृा प्रगोड में मेरा नाम ब्याजा राम गलती से दर्ज है। जबकि मेरा सही नाम पंजाब सिंह है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-11-2014 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई3903 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा तथा राजस्व अभिलेख में दरुस्ती ब्याजा उर्फ पंजाब सिंह के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 17-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 13/T./ 2014/Misc.
तारीख पेशी : 10-11-2014 श्री कमल किशोर पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी गांव घरवेड़, डा0 वारीकलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा : हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण। प्रार्थी श्री कमल किशोर पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी गांव घरवेड़, डा0 वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरी शादी दिनांक 28-4-1998 को श्रीमती कलपना देवी पुत्री श्री जगत सिंह, निवासी गांव दसलूहं, डा0 लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के साथ सामान्य रीति रिवाज से हुई थी, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में दर्ज किया जाये।
अतः सर्वसाधरण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-11-2014 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री कमल किशोर पुत्र श्री दुनी चन्द व श्रीमती कलपना देवी पुत्री श्री जगत सिंह की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 16-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
हेम चन्द वर्मा, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 3904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 अज न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मिसल नम्बर तारीख मरजुआ तारीख पेशी 47/2014 15-10-2014 21-11-2014 श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी गांव क्वार, डाकघर बल्ह क्वार, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) व श्रीमती कनिका पुत्री श्री विनोद कुमार, निवासी हाउस नम्बर 192/1, सैक्टर 41-A . . प्रार्थीगण। (UT) चण्डीगढ़
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में विवाह तिथि दर्ज करवाने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी गांव क्वार, डाकघर बल्ह क्वार, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) व श्रीमती कनिका पुत्री श्री विनोद कुमार, निवासी हाउस नम्बर 192/1, सैक्टर 41-A (UT) चण्डीगढ़ ने इस न्यायालय में अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण के अन्तर्गत अपनी शादी की तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख दलेड में दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थीगण की शादी दिनांक 20-6-2014 है जो कि प्रार्थीगण ने हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार Registrar of Marriages Union Terriory, Chandigarh में कर ली है परन्तु प्रार्थीगण के विवाह की तिथि ग्राम पंचायत दलेड के अभिलेख में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थीगण अपनी शादी की तिथि 20-6-2014 ग्राम पंचायत दलेड के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है जिसे ग्राम पंचायत दलेड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जायें। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी की तिथि 20-6-2014 ग्राम पंचायत दलेड के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-11-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत मे एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 15-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
लड-भड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री रुप लाल पुत्र श्री शान्ति स्वरुप, निवासी महाल सोहर, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। प्रार्थी श्री रुप लाल पुत्र श्री शान्ति स्वरुप, निवासी महाल सोहर ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसके पिता का वास्तविक नाम शान्ति स्वरुप है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल सन्धोल में प्रार्थी के पिता का नाम शक्ति राम दर्ज कागजात माल है। इसे दरुस्त करने हेतु आवेदन किया है।3905 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 10-11-2014 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 10-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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अज अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 15 तारीख मरजुआ : 12-9-2014 तारीख पेशी : 13-11-2014 1. श्रीमती गोदा देवी, विधवा 2. श्री मान सिंह, 3. परमजीत सिंह पुत्रगण श्री रमेश, निवासी . . प्रार्थी। जलपेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्रीमती लीला देवी विधवा 2. श्री अजय कुमार पुत्र 3. शकुन्तला पुत्री श्री रमेश, निवासीगण . . प्रतिवादीगण। जलपेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
दरख्वास्त बराये पंजीकरण वसीयतनामा जेर धारा 40(41) अधिनियम 1938 के अन्तर्गत।
1. श्रीमती गोदा देवी, विधवा 2. श्री मान सिंह, 3. परमजीत सिंह पुत्रगण श्री रमेश, निवासी जलपेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि सम्बन्धित वसीयत जो कि रमेश पुत्र रंचू, निवासी जलपेहड़ ने उसके नाम कर रखी ह,ै वह अभी तक पंजीकृत न हुई है तथा उसे अब पंजीकृत किया जाये।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी व्यक्ति को उक्त वसीयत पंजीकृत किये जाने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-11-2014 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है अन्यथा नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 15-10-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।3906 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936
समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
र्शीषक :
Tashi Dakpa
. .प्रार्थी
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
इश्तहार/उद्घोषणा बनाम आम जनता
श्री Tashi Dakpa s/o Shri Wangyal, r/o House No. 20, Tibetian Settlement Nagchen Division Chountra, P.O. Chountra तहसील जोगिन्दरनगर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 11-5-1975 को गांव चौन्तडा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत चौन्तडा, तहसील जोगिन्दरनगर के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी की जन्म तिथि 11-5-1975 ग्राम पंचायत चौन्तडा में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 13-11-2014 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है अन्यथा कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 15-10-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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Before Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli,
District Solan (H.P.)
Case No. 22/2014 Date of Institution : 18-10-2014 Date of Decision :
Pending for : 22-11-2014 Smt. Asha Devi w/o Shri Chand Lal, r/o Village & P.O. Bhaguri, Tehsil Kasauli, District ..Applicant. Solan (H.P.) .
Versus
General Public
...Respondents.
Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Smt. Asha Devi w/o Shri Chand Lal, r/o Village & P.O. Bhaguri, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) . has moved an application before the undersigned under Section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents stating therein that her son3907 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 namely Anuj Kumar son of Shri Chand Lal born on 11-12-2009 at Village Bhaguri, P.O. Bhaguri, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Bhaguri, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Registrar, Birth & Death Registration, Gram Panchayat Bhaguri, Tehsil Kasauli, for entering the same in the birth & death records.
Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed birth of Anuj Kumar son of Shri Chand Lal may submit their objections in writing in this court on or before 22-11-2014 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 18th day of October, 2014.
Seal.
NARAYAN SINGH CHAUHAN, Executive Magistate(Tehsildar), Kasauli, District Solan (H.P.).
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ब अदालत श्री देव राज शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्री हरवंस सिंह आदि बनाम वतन राम
प्रार्थना-पत्र दरुस्ती इन्द्राज कब्जा।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री हरवंस सिंह आदि पुत्र श्री किशन सिंह, गांव लिदकोट, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि दरुस्ती इन्द्राज कब्जा खेवट नं0 89 मि0 खतौनी 170, खसरा नं0 533-534 रकबा तादाद 0-25-55 है0, महाल लिदकोट, तप्पा थड़ा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) में वतन राम बतौर गैर मौरूसी है जो कि गलत है। जिसकी दरुस्ती कागजात माल में करने बारे आदेश पारित किये जायें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को दरुस्ती इन्द्राज कब्जा बारे कोई आपाि हो तो वह अपनी आपाि/एतराज दिनांक 17-11-2014 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। उजर प्राप्त न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 16-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। देव राज शर्मा,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)। -------
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 28th October, 2014
No.2(B)2-1/91-Shram(Estt.).—The Governor of Himachal Pradesh on the recommendation of the H.P. Public Service Commission, is pleased to appoint the following candidate to the post of District Employment Officer, Class-1, Gazetted in the pay band of `10300-34800 + `5400/- Grade 3908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्तूबर, 2014/8 कार्तिक, 1936 Pay who have successfully completed the HPAS and allied competitive examination, 2012, in the Labour and Employment Department, H.P. :-
Sh. Manmohan Singh s/o Sh. Krishan Dass, Block-2, Set No.5, Type-III, CPWD General Pool Colony, Lower Summerhill, Shimla-171005.
2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post the above selected candidate at Kinnaur against the vacant post.
3. In case the above mentioned offer of appointment is acceptable to the candidate, he should report for duty to the Labour Commissioner-cum-Director, Employment, Himachal Pradesh, Himrus Building, Shimla-1, for a departmental training immediately from the date of receipt of this appointment letter, failing which the offer/appointment shall be deemed to be as cancelled without any further notice in this behalf. Further, he is directed to report to Director, H.P. Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla-171012 on 31-10-2014 for participating in Foundational Training for the Officers of HAS and Allied Services w.e.f. 01-11-2014 to 31-12-2014.
4. He shall be entitled to the pay and allowances etc. as per provisions of the relevant Rules. His allied conditions of service will be the same as is applicable to Class-I (Gazetted) Officers of the Himachal Pradesh Government.
5. The above candidate on his appointment shall remain on probation for a period of 2 years.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Lab. & Emp.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है