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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 160, 12 November 2014

Published 12 November 2014

Gazette no.
160
Gazetteid
160/GAZETTE/2014-12/11/2014
Identifier
in.gazette.himachal.2014-11-12.160_gazette_2014-11_12_2014
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शिमला, बुधवार, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 नवम्बर, 2014

संख्याः पीएलजी-बी (2)-1/2013.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश योजना विभाग में अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश योजना विभाग, अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है ।

160-राजपत्र/2014-12-11-2014 (4077)4078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकायिात किए जाने की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे । 2. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) अधिसूचना संख्याःपीएलजी(ए)3-4/88, तारीख 17 फरवरी, 1994 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश राज्य योजना तंत्र, योजना विभाग अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1994 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, (डॉ. श्रीकान्त बाल्दी) प्रधान सचिव (योजना) ।

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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश योजना विभाग में अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और

प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.- अनुसंधान अधिकारी

2. पद (पदों) की संख्याः.- 20(बीस)

3. वर्गीकरण.- वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.-i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.- ` 10300-34800 जमा रू0 5000 ग्रेड पे। ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 15,300/- प्रतिमास।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.- चयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.- 45 वर्ष और इससे कमः परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त4079 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/किए गए थे। (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद(पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलि किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(1) अनिवार्य अर्हता.-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या अर्थशास्त्र/गणित/वाणिज्य/कृषि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के एक एच्छिक विषय सहित स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/वाणिज्य या कृषि में सांख्यिकी ऑनर्ज सहित या अर्थशास्त्र/गणित/वाणिज्य/कृषि अर्थशास्त्र के एक एच्छिक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सांख्यिकी में दो वर्ष का स्नाकोार डिप्लोमा या इसके समतुल्य।

(2) वांछनीय अर्हता(एं).-(i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

(ii) किसी सरकारी विभाग/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम से सांख्यिकी डाटा के संग्रहण, संकलन और निर्वचन के सांख्यिकीय कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.-आयुः लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.- जैसी स्तम्भ संख्याः 11 में निहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद/पदों की प्रतिशतता.-i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर स्थानांतरण/सैकेण्डमैंट आधार पर या दोनों के न होने पर, सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

ii) पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.-सहायक अनुसन्धान अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/वाणिज्य या कृषि में सांख्यिकी ऑनर्ज सहित या अर्थशास्त्र/गणित/वाणिज्य/कृषि अर्थशास्त्र के एक ऐच्छिक विषय के साथ स्नातक की उपाधि सहित जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित 4080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेंण्डमैंट आधार पर/स्थानान्तरण द्वाराः

परन्तु अनुसंधान अधकारियों के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित चार बिंदु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-

रोस्टर बिन्दु संख्या.- पहला, दूसरा और तीसरा

प्रवर्ग.- प्रोन्नति द्वारा

चौथा.- सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पणी.- रोस्टर, प्रत्येक चौथे बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता। तत्पश्चात्‌, पद को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हो।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन हेतु प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियेां को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा। स्पष्टीकरण-I.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरणः-II.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहोल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।

3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा-क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरऊ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृा, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना तथा सांगना पटवार वृा और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृा।4081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 9. मण्डी जिला मेें करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृा, बालीचौकी उप तहसील के गाडा गुशैनी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार वृा, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृा और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृा।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोशक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उनसे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.- अन्तिम परन्तुक के अन्र्तगत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेषन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबंधों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबंधों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पष्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप् पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।4082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-

(i) संकल्पना.- (क) इस पॉलिसी के अधीन योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश में अनुसंधान अधिकरी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः

प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्ताेंं के अनुसार किया जाएगा।

(ii) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त अनुसंधानअधिकारी, को 15,300/- रूपए की दर में समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 459/- रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(iii) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.- प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(iv) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(v) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(vi) करार.- अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(vii) निबन्धन और शर्तें.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15,300/-रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 459/-रूपए (पद के पे4083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहवद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (डयूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थायी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.-एस.आर., छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य-निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे । 16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.-सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियमों में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।4084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 उपाबन्ध- "ख" अनुसंधान अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निश्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमती............................................................ पुत्र/पुत्री श्री.............................................................

......... निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के माध्यम प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ......................को किया गया है।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया गया है और प्रथम पक्षकार ने अनुसंधान अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा देने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार अनुसंधान अधिकारी के रूप में ................. से प्रारम्भ होने और ...................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार के सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌..................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्ब़द्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 15300/-रूपये (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास होगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए 459 रूपये (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम अनुज्ञात की जाएगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अपनुभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं होगा। 5. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा अवकाश पर अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो तो अनुपस्थिति ऐसी अवधि उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियंत्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा।4085 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 तथापि संविदा पर नियुक्त कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त अनुसंधान अधिकारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा जहां प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1....................................... .......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता)

2......................................... ............................................ ............................................ (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1........................................ ........................................... ...........................................

(नाम व पूरा पता) 2........................................ .......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता)

(़द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)4086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936

[Authoritative English Text of Government Notification No PLG-B (2) -1/2013 dated 10-11-14 as

required under clause (3) of article -348 Constitution of India.]

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated: the 10th November, 2014

No. PLG-B (2) -1/2013.—In exercise of the powers conferred by proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Research Officer, Class-I (Gazetted) in the Department of Planning, Himachal Pradesh as per Annexure Ä" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Planning Department, Research Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh, State Planning Machinery, Planning Department, Research Officer (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1994 notified vide Notification No. PLG(A)3-4/88, dated the 17th February , 1994 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the Rules so repealed under sub rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order, (DR. SHRIKANT BALDI), Principal Secretary (Planning).

____________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION FOR THE POST OF RULES OF RESEARCH OFFICER, CLASS-I (GAZETTED) IN THE PLANNING DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post.— Research Officer.

2. Number of Posts.— 20(Twenty).

3. Classification.— Class-I(Gazetted).

4. Scale of Pay.— (i) Pay Scale for Regular Incumbent `10300-34800 + `5000 Grade Pay.

(ii) Emoluments for Contract employee Rs.15,300/- as per details given in Col. No. 15A.

4087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 5. Whether "Selection Post or Non-Selection Post".— Selection.

6. Age for direct recruitment.— 45 years and below

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis; Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/ she was appointed as such he/ she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/ her adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Governments Servants before absorption in the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally Absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application(s) or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7 . Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.— (1) ESSENTIAL QUALIFICATION:—Master's degree in Statistics or Master's degree in Economics/ Mathematics/ Commerce/ Agricultural Economics with Statistics as one of the elective subject or its equivalent from a recognized University.

OR

Bachelor's Degree in Arts/ Science/Commerce or Agriculture with honours in Statistics or with Economics/ Mathematics/ Commerce/Agricultural Economics as one of the elective subject or its equivalent from a recognized University with two years' Post Graduate Diploma in Statistics or its equivalent from a recognized University or from an institution duly recognized by the Central/ H.P. Government.

(2) DESIRABLE QUALIFICATION(s):—(i) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

(ii) Two years experience of Statisticalwork involving collection, compilation and interpretation of Statistical data from some Government Department/ Public Sector Undertaking/ Corporation.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age:— Not Applicable.

4088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 Educational Qualification: —As prescribed in Column No. 11 below

9. Period of probation, if any:—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 75% by promotion failing which by transfer/ secondment basis or failing both by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 25% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer is to be made.— By promotion from amongst Assistant Research Officers possessing Bachelor's Degree in Arts/ Science/ Commerce or Agriculture with honours in Statistics or with Economics/ Mathematics/ Commerce/ Agriculture Economics as one of the elective subjects from recognized University with 5 years regular service or regular service combined with continuous ad-hoc service, if any, in the grade failing which on secondment basis/ by transfer from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments.

Provided that for filling up the posts of Research Officer the following 04 posts roster shall be followed:—

Roster Point(s) No. Category
1st , 2nd and 3rd By promotion
4th By direct recruitment

Note:— The Roster will be rotated after every 4th point till the representation to all categories is achieved upto the prescribed percentages. Thereafter, the post is to be filled up from the category which vacates the post.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/ Difficult area subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service left for superannuation. Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/ Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/ her seniority in the respective cadre.

Explanation I.— For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.— For the purpose of proviso I supra the Tribal/ Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bhamour Sub Division of Chamba District.

4089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub- division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renkukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmour District.

9. Khanyol- Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kothog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Thesil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous ad-hoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the ad-hoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total ad-hoc service (including the service rendered on ad-hoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration. Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in Himachal Forces State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under of recruited under the provisions of Rules 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous ad-hoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the ad-hoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules;

4090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account ad-hoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If the Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.— As may be prescribed by the Chairman, H.P. Public Service Commission or Member thereto to be nominated by him.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test and if H.P.; Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be so consider necessary or expedient by a written test/screening test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority as the case may be.

15A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the Research Officer in Department of Planning H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of the contract is to be renewed/extended.

(II) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—(b) The Pr. Secretary(Planning), Government of HP after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HPPSC, Shimla.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(III) CONTRACTUAL EM0LUMENTS:—The Research Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.15300 P.M.( which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `459 ( 3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increment in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(IV) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Pr. Secretary(Planning), Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(V) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test of practical test the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla.

4091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936

(VI) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission, Shimla from time to time.

(VII) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per ANNEXURE-"B" appended to these Rules.

(VIII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @Rs.15300 P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @`459.(3% of the minimum of the pay band + grade pay of post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.'

(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one month service. However, the contract employees will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave , 10 days' Medical Leave and five days special leave. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No Leave of any kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

4092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Schedule Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass the Departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category or persons or posts.

__________

ANNEXURE-"B" Form of contract/ agreement to be executed between the Research Officer and the Government of Himachal Pradesh through Principal Secretary (Planning), Government of Himachal Pradesh.

This agreement is made on this ________________day of ________________in the year ____________________________between Sh./ Smt. ________________________________R/o _____________________________________.

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY),AND the Governor of Himachal Pradesh through Principal Secretary (Planning), Government of Himachal Pradesh (hereinafter called the SECONDV PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Research officer on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Research Officer for a period of 1 year commencing on day of ____________ and ending on the day of_______________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PASRTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _________________________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of the contract is to be renewed/ extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.15300/- per month( which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 459 (3% of the minimum of the pay band + grade pay of post ) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936

4. Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one month service. However, the contract employees will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave , 10 days' Medical Leave and 5 days special leave . He/ she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No Leave of any kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave , Medical Leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. Research Officer appointed on contract basis who completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

9. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF/ GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ……………………………………… (Signature of FIRST PARTY) ………………………………………. ……………………………………….

2 . ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………

(Signature of SECOND PARTY)4094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

ADDENDUM

Shimla-171002, the 7th November, 2014.

File No. EXN-F(10)-4/2004-I.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to add the following name in the list of Non-official members of H.P. Traders Welfare Board constituted vide Notification of even number dated 16-9-2013 and addendum of even number dated 1-11-2013:-- Sh. Surinder Behl S/o Sh.Ram Lal Behl, Fancy Foot Wears, Upper Bazar, Solan, District Solan, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).

_______

PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 1st November, 2014

No. Mudran (B)10-(39)/2010.—In the English version of Recruitment and Promotion Rules for the post of Computer (Composing), Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2014 notified vide this Department Notification of even number dated 18-5-2014, published in the Rajpatra Himachal Pradesh on 22-5-2014, in the existing provision against Col. No. 7, Sr. No. (iii) and (iv) Shall be replaced by Sr. No. (i) and (ii) and in Col.No:10, digit (ii) shall be deleted .

By order Sd/- Deputy Secretary (P&S).

_________

ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री अमर सिंह पुत्र श्री होशयार सिंह, निवासी महाल भैरू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.– महाल भैरू के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।4095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 श्री अमर सिंह पुत्र श्री होशयार सिंह, निवासी महाल भैरू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल भैरू में श्री अमर सिंह पुत्र श्री होशयारा के बजाय खरूदी पुत्र होशयारा दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर। शिव मोहन सैणी,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-----

ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 : 11/2014 तारीख पेशी : 17-11-2014 श्री रवि कांत पुत्र व विंद्रा देवी, सुरेन्द्रा देवी पुत्रियां एवं श्रीमती सरोज वाला पत्नी स्व0 श्री जरम सिंह, निवासी रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

इन्द्रजीत शर्मा, पवन कुमार शर्मा पुत्रान सत्यावती, मंजू वाला, सपना, रंजीता, पुत्रियां ओंकार सिंह, वीर चन्द, रवि चन्द, सत्यापाल पुत्रान रामसरन, अभिषेक पुत्र अशवनी कुमार, अदिती पुत्री अशवनी कुमार, सुमन देवी पत्नी स्व0 श्री अशवनी कुमार, गोपाल पुत्र विजय कुमार समस्त निवासीगण महाल रेहलू, मौजा ...प्रतिवादीगण। रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

विषय.– तक्सीम भूमि खाता नं0 165, खतौनी नं0 260 ता 264, खसरा किाा 9, रक्वा तादादी 0-19-53 है0 वाक्या महाल रिहलू खास, मौजा रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम भूमी इस न्यायालय में विचाराधाीन है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को बार-बार समन करने पर प्रतिवादीगण इस अदालत में हाजिर न आ रहें हैं और न ही कुछ प्रतिवादीगण का सही पता मालूम हो रहा है जिससे मुकद्दमा बहाली में बिलम्ब हो रहा है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के संबंध में दिनांक 17-11-2014 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-9-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

शिव मोहन सिंह सैणी,

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री लाल चन्द, निवासी महाल क्यारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.– महाल क्यारी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री लाल चन्द, निवासी महाल क्यारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल क्यारी में अनिल कुमार पुत्र श्री लाल चन्द कीे बजाय अरविन्द कुमार पुत्र लाल चन्द दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर। शिव मोहन सिंह सैणी,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री संजय राणा, निवासी महाल सिंहु, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.– महाल फलगेड़, छतरूंह व सिंहु के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री संजय राणा, निवासी महाल सिंहु, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पति का नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल फलगेड़, छतरूंह व सिंहु में संजय राणा पुत्र ओंकार सिंह के वजाय संजय सिंह पुत्र ओंकार सिंह दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पति के सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2014 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर।

शिव मोहन सिंह सैणी,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।4097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 34/2014 तारीख मरजुआ : 21-10-2014 तारीख पेशी : 26-11-2014 श्री सोहन सिंह पुत्र श्री हच्छू राम, निवासी गांव व डाकघर खद्‌दर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी . . प्र्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री सोहन सिंह पुत्र श्री हच्छू राम, निवासी गांव व डाकघर खद्‌दर, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम सोहन सिंह है जो कि प्रार्थी के शिक्षा अभिलेख व ग्राम पंचायत अभिलेख में भी दर्ज है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल खद्‌दर में सोणु गलत दर्ज हो चुका है। प्रार्थी अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल खद्‌दर में दरुस्ती करवाना चाहता है, जिसे राजस्व अभिलेख महाल खद्‌दर में दरुस्त करने के आदेश दिये जायें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल खद्‌दर में सोणु के स्थान पर सोहन सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26-11-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 33/2014 तारीख मरजुआ : 21-10-2014 तारीख पेशी : 26-11-2014 श्रीमती काजू देवी पत्नी स्व0 श्री गोजरु उपनाम ईश्वर दास, निवासी गांव गाहरु, तहसील . . प्र्रार्थिन। लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती काजू देवी पत्नी स्व0 श्री गोजरु उपनाम ईश्वर दास, निवासी गांव गाहरु, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने 4098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थिन का वास्तविक नाम काजू देवी है जो कि प्र्रार्थिन के पति के सर्विस रिकार्ड में भी दर्ज है। परन्तु प्रार्थिन का नाम राजस्व अभिलेख महाल गाहरु में कारजु देवी गलत दर्ज हो चुका है। प्रार्थिन अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल गाहरु में दरुस्ती करवाना चाहती है, जिसे राजस्व अभिलेख महाल गाहरु में दरुस्त करने के आदेश दिये जायें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिन के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल गाहरु में कारजु देवी के स्थान पर काजू देवी दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26-11-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 21-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 35/2014 तारीख मरजुआ : 21-10-2014 तारीख पेशी : 26-11-2014 श्रीमती माया देवी पुत्री श्री शंकर, निवासी गांव लाहला, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्र्रार्थिन।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.- राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती माया देवी पुत्री श्री शंकर, निवासी गांव लाहला, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे इस न्यायालय में अधीन धारा 35 ता 37 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्र्रार्थिन का वास्तविक नाम माया देवी है जो कि प्र्रार्थिन के पुत्र श्री पंकज के शिक्षा रिकॉर्ड व ग्राम पंचायत अभिलेख में व राष्ट्रीय बीमा योजना कार्ड में भी दर्ज है। परन्तु प्र्रार्थिन का नाम राजस्व अभिलेख महाल लाहला में दियूली देवी गलत दर्ज हो चुका है। प्र्रार्थिन अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल लाहला में दरुस्ती करवाना चाहती है, जिसे राजस्व अभिलेख महाल लाहला में दरुस्त करने के आदेश दिये जायें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्र्रार्थिन के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख महाल लाहला में दियूली देवी के स्थान पर माया देवी दर्ज करने बारे में किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26-11-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 21-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।4099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 अज न्यायालय श्रीमती सरोज कुमारी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 39/2014 तारीख मरजुआ : 10-9-2014 तारीख पेशी : 26-11-2014 श्रीमती काजू देवी पत्नी स्व0 श्री ईश्वर दास, निवासी गाहरु, डाकघर रोपडी, तहसील लड-भड़ोल, . . प्र्रार्थिन। जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती काजू देवी पत्नी स्व0 श्री ईश्वर दास, निवासी गाहरु, डाकघर रोपडी, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिन का वास्तविक नाम काजू देवी तथा उसके पति का वास्तविक नाम ईश्वर दास है जो कि प्रार्थिन के पति के सेवा अभिलेख में भी दर्ज है। परन्तु ग्राम पंचायत रोपडी कलैहडू में चमारी देवी व मेरे पति का नाम गोजरा गलत दर्ज हो चुका है प्रार्थिन अपना व अपने पति का नाम ग्राम पंचायत रोपडी कलैहडू के अभिलेख में चमारी देवी के स्थान पर काजू देवी व अपने पति का नाम गोजरा के स्थान पर ईश्वर दास दर्ज करवाना चाहती है जिसे ग्राम पंचायत रोपडी कलैहडू में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिन का नाम चमारी देवी के स्थान पर काजू देवी व पति का नाम गाजरा के स्थान पर ईश्वर दास ग्राम पंचायत रोपडी कलैहडू के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26-11-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 21-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

सरोज कुमारी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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अज न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 50/2014 तारीख मरजुआ : 21-10-2014 तारीख पेशी : 26-11-2014 श्री रिक्की पुत्र श्री दूलो राम, निवासी गांव गदयाडा, डाकघर कोलंग, तहसील लड-भड़ोल, जिला . . प्र्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। विषय.-ग्राम पंचायत अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने बारा।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री रिक्की पुत्र श्री दूलो राम, निवासी गांव गदयाडा, डाकघर कोलंग, तहसील लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अपनी जन्म तिथि 25-11-1989 के स्थान पर दिनांक 20-7-1989 ग्राम पंचायत अभिलेख में दरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी की वास्तविक 4100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 जन्म तिथि 20-7-1989 है जो कि प्रार्थी के शिक्षा अभिलेख में भी दर्ज है। परन्तु प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख खद्‌दर के अभिलेख में दिनांक 25-11-1989 के स्थान पर दिनांक 20-7-1989 दर्ज करवाना चाहता है, जिसे ग्राम पंचायत खद्‌दर के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 25-11-1989 के स्थान पर 20-7-1989 ग्राम पंचायत खद्‌दर के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26-11-2014 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

लड-भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : तारीख पेशी : 22-11-2014 श्रीमती वीना देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गरोडू, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्र्रार्थिन।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम। विषय.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्रीमती वीना देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गरोडू, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिन की वास्तविक जन्म तिथि 20-12-1957 है लेकिन ग्राम पंचायत निचली गरोडू में प्र्रार्थिन की जन्म तिथि केवल 1957 ही दर्ज कागजात है। इसलिए प्र्रार्थिन की वास्तविक जन्म तिथि 20-12-1957 दर्ज करने के आदेश पारित किये जावें।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2014 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0ः तारीख मरजुआः तारीख पेशी : 22-11-2014 श्रीमती कान्ता देवी उर्फ शिव कुमारी पत्नी श्री प्रेम चन्द, निवासी आडू, डा0 सैन्थल, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. .प्रार्थी।

बनामराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 आम जनता

4101 . . फरीकदोयम। विषय.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्रीमती कान्ता देवी उर्फ शिव कुमारी पत्नी श्री प्रेम चन्द, निवासी आडू, डा0 सैन्थल, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार है कि प्रार्थिन का वास्तविक नाम कान्ता उर्फ शिव कुमारी है व जन्म तिथि 20-3-1958 है लेकिन ग्राम पंचायत मैन भरोला में प्रार्थिन का नाम कान्ता देवी व जन्म तिथि 1959 दर्ज है जो गलत दर्ज हुई है। जिसे सही दर्ज करने के आदेश पारित किये जावें।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-11-2014 प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर या एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21-7-2014 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री तेनजीन दोरजी पुत्र न्गोदूप दोरजी, निवासी मकान नं0 96, तिब्बतन टी सी आई एस भूपपुर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

1. आम जनता

2. सचिव, ग्राम पंचायत

3. कार्याकारी अधिकारी नगरपालिका

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री तेनजीन दोरजी पुत्र न्गोदूप दोरजी, निवासी मकान नं0 96, तिब्बतन टी सी आई एस भूपपुर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती झमपा डिक्की पुत्री श्री पसन्ग, निवासी मकान नं0 96, तिब्बतन टी सी आई एस भूपपुर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 18-3-2000 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तोे वह दिनांक 16-11-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीेकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।4102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 12 नवम्बर, 2014/21 कार्तिक, 1936 आज दिनांक 15-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है। मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री नवनीत सिंह पुत्र श्री शिव नारायण सचान, निवासी मकान नं0 181, वार्ड नं0 6, बांगरन रोड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत 3. कार्याकारी अधिकारी नगरपालिका

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री नवनीत सिंह पुत्र श्री शिव नारायण सचान, निवासी मकान नं0 181, वार्ड नं0 6, बांगरन रोड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती कोमल ठाकुर पुत्री श्री जयदेव, निवासी ग्राम व डा0 भाकालग, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 22-2-2014 को हुई है, जिसे प्रार्थी पंचायत में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तोे वह दिनांक 16-11-2014 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीेकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-10-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। श्रवण मान्टा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 12 November 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2014-11-12.160_gazette_2014-11_12_2014/. Archive identifier in.gazette.himachal.2014-11-12.160_gazette_2014-11_12_2014.