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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 227, 06 February 2015

Published 06 February 2015

Gazette no.
227
Gazetteid
227/GAZETTE/2015-06/02/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-02-06.227_gazette_2015-2_6_2015
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग-ख

अधिसूचना

शिमला-2, 5 फरवरी, 2015

संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-5/2013-1 (कांगड़ा).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि निम्नलिखित स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए पटवार वृत्तों से गठित, जिला कांगड़ा में एक नई उप-तहसील आलमपुर सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

227-राजपत्र/2015-06-02-2015 (6129) 6130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील आलमपुर का सृजन करते हैं :--

उ प-तहसील का नाम उप-मण्डल का नाम तहसील का नाम जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त तहसील का नाम जिससे अपवर्जित किए गए
1 2 3 4 5 6 7
आलमपुर जयसिंहपुर जयसिंहपुर कांगड़ा आलमपुर 1. आलमपुर जयसिंहपुर
2. बालकरूपी
3. कुहण-I
4. कुहण-II
5. भेड़ी
6. ओच कला
7. लाहडू
8. बन्दाहू
9. बरडाम
10. मन्दड
11. अन्द्राण
12. सकोह
13. पपलाह

आदेश द्वारा, पी. मित्रा, मुख्य सचिव।

----------

[Authoritative English text of the Government Notification NO. GAD-B-(A)-1-5/2013-1 (Kangra)

Dated 5-2-2015 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT B-Section.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th February, 2015

No. GAD-B-(A)-1-5/2013-1 (Kangra).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Tehsil Alampur, District Kangra may be created consisting of the Patwar Circles shown in column 6, below to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have better administrative control.

6131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and Section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub-Tehsil at Alampur in District Kangra, Himachal Pradesh:—

Name of the Sub- Tehsil Name of Sub- Division Name of Tehsil District Headquarter Patwar Circles Included Name of Tehsil from where excluded
1 2 3 4 5 6 7
Alampur Jaisinghpur Jaisinghpur Kangra Alampur 1. Alampur Jaisinghpur
2. Balakrupi
3. Kuhan-I
4. Kuhan-II
5. Bheri
6. Onch Kala
7. Lahroo
8. Bandahu
9. Bardam
10. Mandarh
11. Andran
12. Sakoh
13. Paplah

By order, P. MITRA, Chief Secretary.

__________

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 फरवरी, 2015

संख्याः टी0सी0पी0-2(बी)1-1/2009(स्था)रुल्ज/डीएम.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 22-12-2011 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, प्रारुपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, प्रारुपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है । 6132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 (2) ये नियम राजपत्र/ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध 'क' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, प्रारुपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 के उपाबन्ध-''क'' में :--

(1) स्तम्भ संख्याः 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- (i) बीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वाराए यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) अस्सी प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(2) स्तम्भ संख्याः 11 के सामने विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- अस्सी प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा निम्न प्रकार सेः--

(i) कनिष्ठ प्रारूपकारों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से स्थापत्य सहायकी में तीन वर्ष के डिप्लोमे या इसके समतुल्य सहित पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो;-- ..........बीस प्रतिशत

(ii) कनिष्ठ प्रारूपकारों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से प्रारुपकार (सिविल) के ट्रेड में दो वर्ष की अवधि के आई.टी.आई. कोर्स पास किया हो या इसके समतुल्य हो तथा जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवाए यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ..................... साठ प्रतिशत

परन्तु प्रारुपकार के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित पांच बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा।

रोस्टर बिन्दु संख्या प्रवर्ग
पहला प्रवर्ग (i)
दूसरा, तीसरा, एंव चौथा प्रवर्ग (ii)
पांचवा सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पणः--रोस्टर प्रत्येक पांचवे बिन्दु के पश्चात तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्ग को प्रारुपकार के काडर में दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात, रिक्ति उसी प्रवर्ग में से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त होता है।

(3) स्तम्भ संख्याः 15-क के सामने विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

I. संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीनए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग में प्रारुपकार, को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढा़ या जा सकेगा :

6133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना :-- निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अघ्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा । II. संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त प्रारुपकार को ` 14100/- रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 423/-रुपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी ।

III. नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः--निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

IV. चयन प्रक्रिया :--हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आने वाले पद (पदों) के लिए संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम, आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबंध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेंः--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को ` 14100/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 423/- (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुिक्त समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 6134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा तथापि अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तकए अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दषा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ.आर.-एस. आर., छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दषा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों, आदि के लिए हकदार होंगे।''।

आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा, प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

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उपाबन्ध- ''ख'' प्रारुपकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग के माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति...........................................................पुत्र/पुत्री श्री...................................................निवासी ..............................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक, (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रारुपकार के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः--

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रारुपकार के रूप में.......................... से प्रारम्भ होने और................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

6135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14100/-रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया था, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाशए दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाशए चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तवय से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उन्हें अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्र्थीेंं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी पी. एफ. भी लागू नहीें होगा। 6136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में उल्लिखित तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः--

1. .......................................... ........................................... .......................................... (नाम व पूरा पता)

2. ......................................... .......................................... .......................................... (नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः--

1. .......................................... ........................................... ........................................... (नाम व पूरा पता)

2. ......................................... ............................................ ........................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-2(B)1-1/2009

(Estt)Rules/DM dated 5.2.2015 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of

India].

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 5th February, 2015

No. TCP-2(B)1-1/2009(Estt)Rules/DM.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P.Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Town & Country Planning Draughtsman, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification of even number dated 22.12.2011namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Town & Country Planning Department, Draughtsman, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2015.

6137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/e- Gazette, Himachal Pradesh.

2. Amendment in Annexure-"A".—(1) In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Town and Country Planning Department, Draughtsman, (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2011:

(1) For the existing provisions against Column No.10, the following shall be substituted, namely:—

(i) 20% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 80% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(2) For the existing provision against Column No. 11 the following shall be substituted, namely:—

80% by promotion as under:—

(i) By promotion from amongst the Junior Draughtsman having three years Diploma in Architectural Assistantship or its equivalent from a recognized University or an Institution duly recognized by the H.P./Central Govt. with five years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade. ………20%

(ii) By promotion from amongst the Junior Draughtsmen having passed ITI course of two years duration in the trade of Draughtsman (Civil) or its equivalent from a recognized ITI/Institution, with eight years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade……..60%

Provided that for filling up the post of Draughtsman the following 05 point "Post" based roster shall be followed.

Roster Point No. Category
Ist Category (i)
2nd, 3rd & 4th Category (ii)
5th Direct recruitment

Note.—The roster will be repeated after every 5th point till the representation to all categories is achieved upto the prescribed percentage in the cadre of Draughtsman. Thereafter, the vacancy will be filled up from the category which vacates the post.

(3) For the existing provision against Column No.15-A the following shall be substituted, namely:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Draughtsman in the Department of Town & Country Planning, HP will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

6138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB, HAMIRPUR.—The Director, Town & Country Planning Department after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(C) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Draughtsman appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 14100/-per month.(which shall be equal to minimum of the payband + grade pay). An amount of ` 423/-(3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Town & Country Planning, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—FOR THE POSTS(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB, Hamirpur.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voice test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinatae Service Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Service Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 14100/- per month (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 423/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting onemonth service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave and 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave. He/she shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

6139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936

(d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases were the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimated the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

By order, MANISHA NANDA, Principal Secretary (TCP).

__________

Annexure-"B" Form of contract/agreement to be executed between the Draughtsman and the Government of Himachal Pradesh through Director, Town & Country Planning Department.

the

This agreement is made on this …………………………….. day of ………………………. in year…………………Between Sh/Smt.………………………………………...…..……s/o/d/o Shri……….……………………… R/o…………………………………………..., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director, Town & Country Planning Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Draughtsman on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Draughtsman on contract basis for a period of 1 year commencing on day of ……………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …………… and information notice shall not be necessary.

6140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 14100/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave and 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases were the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimated the controlling authority in this regard well in time.

However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The Women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1………………………………………. ……………………………………….. …………………………………………

6141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 (Name and Full Address)

2. ……………………………………….

………………………………………..

…………………………………………

(signature of the FIRST PARTY) (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1……………………………………….

………………………………………..

…………………………………………

(Name and Full Address)

2. …………………….………………

……………………………..………..

………………………………………

(signature of the SECOND PARTY)

___________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री राज किरण वगैरा पुत्र श्री कुलवन्त राये, निवासी छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 41-42 रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 की वसीयत पंजीकरण करने बारे।

श्री राज किरण वगैरा पुत्र श्री कुलवन्त राये, निवासी छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उनके पिता ने एक जवानी वसीयत उनके नाम दिनांक 18-5-2014 को उसके गांव छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में की है लेकिन अज्ञानतावश उसकी ग्राम छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाई जा सकी है। जवानी वसीयत को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री राज किरण व राकेश कुमार पुत्र श्री कुलवन्त राये पुत्र चुनी लाल, निवासी छन्नी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जवानी वसीयत को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12-2-2015 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जवानी वसीयत को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ नायब तहसीलदार,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

जीतो राम पुत्र श्री शिव दयाल, निवासी खोली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-महाल खोली के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

जीतो राम पुत्र श्री शिव दयाल, निवासी खोली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल खोली में जीतो राम पुत्र शिव दयाल के बजाये जीत सिंह पुत्र शिव दयाल दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-2-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर। शिव मोहन सैणी,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

किशोरी लाल पुत्र श्री सिल्लो, निवासी फलगेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-महाल फलगेड़ के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरुस्ती बारे।

किशोरी लाल पुत्र श्री सिल्लो, निवासी फलगेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल फलगेड़ में किशोरी लाल पुत्र श्री सिल्लो के बजाये किशोर चन्द पुत्र सिल्लो दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अपने सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-2-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर। शिव मोहन सैणी,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

तारीख पेशी : 17-1-2015 श्रीमती सत्या देवी पत्नी श्री भीम सिंह, निवासी मंझग्रा, डा0 द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

1. आम जनता 2. उप-पंजीयक/सचिव, ग्राम पंचायत मंझग्रा।

विषय.-बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थिया ने दावा किया है कि उसके पुत्र आदर्श कुमार का जन्म दिनांक 1-3-1991 को गांव मंझग्रा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत मंझग्रा के रिकॉर्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व सचिव, गा्रम पंचायत मंझग्रा को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-2-2015 को बाद दोपहर 2 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। शिव मोहन सैणी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

तारीख पेशी : 18-2-2015 मेहर सिंह पुत्र श्री सरन दास, निवासी महाल बागडू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत बसनूर।

विषय.-बाबत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसकी माता मन्सा देवी पत्नी सरन दास की मृत्यु दिनांक 25-12-2002 को हुई है परन्तु अज्ञानतावश उसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बसनूर के रिकॉर्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह 6144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 दिनांक 18-2-2015 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। शिव मोहन सैणी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

तारीख पेशी : 18-2-2015 विजय कुमार पुत्र झडू राम, निवासी महाल फलगेड़ तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

1. आम जनता 2. सचिव, ग्राम पंचायत सिंहू।

विषय.-बाबत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके भाई तोतू राम पुत्र झडू राम की मृत्यु दिनांक 4-9-1987 को हुई है परन्तु अज्ञानतावश उसका इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत सिंहू के रिकॉर्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के भाई की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-2-2015 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। शिव मोहन सैणी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural), District Shimla (H. P.)

Shri Inder Mohan s/o Shri Mansa Ram Thakur, r/o Village Bhadhai, P.O. Tara Devi, Tehsil and District Shimla (H. P.).

Versus

General public .. Respondent.

Shri Inder Mohan s/o Shri Mansa Ram Thakur, r/o Village Bhadhai, P.O. Tara Devi, Tehsil and District Shimla (H. P.) has as filed an application alongwith affidavit in the court of6145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of death 26-3-1978 of the named Smt. Devku Devi w/o Late Shri Ram Saran r/o Village Bhadhai, P.O. Tara Devi, Tehsil and District Shimla (H. P.) in the record of Birth and Death in the office of the GP Rajhyana, as per recommendation from CMO Shimla vide No. HFW-SML- B&D/ST/12/187, dated 29-1-2015 as following.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Death
1. Smt. Devku Devi Grand Son 26-3-1978

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding of the date of death of above in the GP Rajhyana may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 31-1-2015 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

__________

ब अदालत श्री नरेन्द्र पाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दावा संख्या : 16/13 ऑफ 2014 तारीख मरजुआ : 1-12-2014 तारीख पेशी : 12-2-2015 बमुकद्दमा :

दुर्गी देवी पुत्री श्री तीखू राम, निवासी गांव सान्दना, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती दुर्गी देवी पुत्री श्री तीखू राम, निवासी गांव सान्दना, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिया का असल नाम श्रीमती दुर्गी देवी है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा सान्दना नं0 ह0 384 में दिबडी दर्ज है। प्रार्थिया अपना नाम राजस्व अभिलेख सान्दना में दरुस्त करवाना चाहती है जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख सान्दना में दिबडी के स्थान पर दुर्गी देवी दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12-2-2015 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 14-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरेन्द्र पाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 ब अदालत श्री जगदीश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दावा संख्या : 22/9 ऑफ 2013 तारीख मरजुआ : 17-4-2013 तारीख पेशी : 13-2-2015 बमुकद्दमा : तकसीम।

श्री दलवीर स्वरुप पुत्र श्री रामजी दास, निवासी ग्राम बगाहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

हेम राम, रतन सिंह, कंवर सिंह, राजेश कुमार, दिनेश कुमार, चन्द्र कान्ता, मीना कुमारी, कमलेश कुमारी, सीता राम, प्रताप सिंह, चतर सिंह, प्रेमी देवी, बेलमणी देवी, रावी देवी, व कौशल्या देवी आदि . . प्रतिवादी। विषयः-प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता/खतौनी नं0 17/19 ता 25, किो 82, रकबा 135-01 बीघा/वर्गमीटर, वाका मौजा दूरग (उप-सम्पदा बगाहां), तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता

प्रार्थी श्री दलवीर स्वरुप पुत्र श्री रामजी दास, निवासी ग्राम बगाहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने तकसीम प्रकरण इस न्यायालय में बराये तकसीम आवेदन पत्र गुजार रखा है। जो इस अदालत में विचाराधीन है प्रतिवादीगण उपरोक्त को तामील बारे बार-2 समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया हे कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।

अतः प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 13-2-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में यह समझा जायेगा कि आपको उपरोक्त तकसीम बारा किसी प्रकार का कोई उजर नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 12-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जगदीश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जगदीश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दावा संख्या : 01/9 ऑफ 2014 तारीख मरजुआ : 16-4-2014 तारीख पेशी : 13-2-2015 बमुकद्दमा : तकसीम।

श्री दलवीर स्वरुप पुत्र श्री रामजी दास, निवासी ग्राम बगाहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।6147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 बनाम

रीना शर्मा, कृष्णा देवी, गणेश दा, महेन्द्र दा, कौशल्या देवी, लीला देवी, महिमा दा, कुश्ल दा, सेवती देवी, विद्या देवी, निर्मला देवी, प्रसन्नी देवी, टेक चन्द, ऊमा देवी, पुणी नन्द, हेम राम, लेख राज, जमना दास, पींकी, महन्ती देवी, कृष्णी देवी, लीला देवी, महेन्द्र कुमार, हरदेव दा, हंस राज, हरीन्द्र दा, तारा देवी, कमला देवी, सुमन देवी, सोमा देवी, दौलत राम, फूल चन्द, विजय वाला, रीना, रेवती देवी, देवी दा, नित्या नन्द, तुला देवी, कमल राज, कल्पना, सुलक्षणा, नेहा, इन्द्रा देवी, विपत राम, कृष्णा देवी, विमल कुमार, अनुप कुमार, सुमित्रा देवी, अनिता देवी, सन्तोष देवी, वालो देवी, इन्दू रानी, कमल देव, रेनु शर्मा, रजनी शर्मा . . प्रतिवादी। आदि

विषयः-प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता/खतौनी नं0 6/11 ता 16, किो 53, रकबा 94-16 बीघा/वर्गमीटर, वाका मौजा दूण, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री दलवीर स्वरुप पुत्र श्री रामजी दास, निवासी ग्राम बगाहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने तकसीम प्रकरण इस न्यायालय में बराये तकसीम आवेदन पत्र गुजार रखा है। जो इस अदालत में विचाराधीन है प्रतिवादीगण उपरोक्त को तामील बारे बार-2 समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।

अतः प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 13-2-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में यह समझा जायेगा कि आपको उपरोक्त तकसीम बारा किसी प्रकार का कोई उजर नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 12-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जगदीश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जगदीश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दावा संख्या : 3/9 ऑफ 2014 तारीख मरजुआ : 16-4-2014 तारीख पेशी : 13-2-2015 बमुकद्दमा : तकसीम।

श्री दलवीर स्वरुप पुत्र श्री रामजी दास, निवासी ग्राम बगाहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

महिमा नन्द, कुशल दा, मधु वाला, राजेश कुमार, सचिन, टेक चन्द, पुणी नन्द, हेम राम, लेख राज, जमना दास, पींकी, महन्ती देवी, हरदेव दा, हंस राज, हरीन्द्र दा, देवी दा, नित्या नन्द, दौलत राम, नारायण दा, फूल चन्द, विजय वाला, रीना देवी व रेवती देवी आदि . . प्रतिवादी। 6148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 विषयः-प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता/खतौनी नं0 2/2 ता 4, किो 24, रकबा 7-19 बीघा/वर्गमीटर, वाका मौजा दूण, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री दलवीर स्वरुप पुत्र श्री रामजी दास, निवासी ग्राम बगाहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने तकसीम प्रकरण इस न्यायालय में बराये तकसीम आवेदन पत्र गुजार रखा है। जो इस अदालत में विचाराधीन है प्रतिवादीगण उपरोक्त को तामील बारे बार-2 समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।

अतः प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 13-2-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में यह समझा जायेगा कि आपको उपरोक्त तकसीम बारा किसी प्रकार का कोई उजर नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 12-1-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जगदीश कुमार,, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जगदीश कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री टिक्का राम पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी ग्राम खैरी़, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री टिक्का राम पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी ग्राम खैरी, डाकघर कोटला, तहसील पच्छाद, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र कमल पुत्र श्री टिक्का राम का जन्म दिनांक 19-3-2013 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-2-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 12-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जगदीश कमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 ब अदालत श्री जगदीश कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश दा पुत्र श्री सोम दा, निवासी ग्राम मापों, डाकघर मेहन्दो बाग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रमेश दा पुत्र श्री सोम दा, निवासी ग्राम मापों, डाकघर मेहन्दो बाग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी श्री सोम दा की मृत्यु मिति 15-5-2011 को हुई है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कथाड़, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व मृत्यु तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13-2-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 12-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जगदीश कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), बद्‌दी, जिला सोलन (हि0 प्र्र0)

मुकद्दमा नं0 : 09/2015 तारीख रजुआ : 12-1-2015 किस्म मुकद्दमा : इन्द्राज विवाह पंजीकरण श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री राम लोेक, निवासी ग्राम भुड, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन (हि0प्र0) . .वादी।

बनाम

आम जनता : बजरिया ग्राम पंचायत मल्लपुर, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) . . प्रतिवादी। दावा अन्तर्गत जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री राम लोेक, निवासी ग्राम भुड, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका विवाह दिनांक 18-3-1999 को श्रीमती बलजीत कौर पुत्री श्री बीरू राम, निवासी ग्राम गाजीपुर, तहसील व जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ है जिसका वह किसी कारणवश ग्राम पंचायत मल्लपुर के रिकॉर्ड में इन्द्राज न करवा सके थे, जिसे वह अब करवाना चाहते हैं। 6150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2015/17 माघ, 1936 अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री जसवन्त सिंह व श्रीमती बलजीत कौर की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत मल्लपुर में होने बारा अगर किसी को कोई एतराज है तो वह दिनांक 12-2-2015 या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता हैं अन्यथा दिनांक 12-2-2015 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 12-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बद्‌दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

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Change of name (Surname)

I have changed my name (surname) Karan Singh Pathania S/o L/Shri Man Singh Pathania instead of Karan Singh S/o L/Shri Man Singh.

Karan Singh Pathania S/o L/Shri Man Singh Pathania Set No. 3,Type-IV, Lower Chakkar, HP, Shimla-171005.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 06 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-02-06.227_gazette_2015-2_6_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-02-06.227_gazette_2015-2_6_2015.