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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 257, 18 March 2015

Published 18 March 2015

Gazette no.
257
Gazetteid
257/GAZETTE/2015-18/03/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-03-18.257_gazette_2015-3_18_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 मार्च, 2015

संख्याः पीएलजी-बी(2)-3/2014.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश योजना विभाग में सिस्टम एनालिस्ट, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

257-राजपत्र/2015-18-03-2015 (6859) 6860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश योजना विभाग, सिस्टम एनालिस्ट, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त हाेंगे ।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश, योजना विभाग में सिस्टम एनालिस्ट, वर्ग-I, (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और

प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.- सिस्टम एनालिस्ट ।

2. पद (पदों) की संख्या.- 1 (एक)।

3. वर्गीकरण.- वर्ग - I (राजपत्रित) ।

4. वेतनमान.-(i) नियमित पदधारी के लिए वेतनमान.-पे-बैंड ` 15600-39100 जमा ` 5400 ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियांॅ.- ` 21000/- (स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए व्यौरों के अनुसार) प्रतिमास ।

5. ''चयन'' पद अथवा''अचयन'' पद.-चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-45 वर्ष या इससे कम

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीं होगा/होगीः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।6861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(यों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हता(एं).-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश / केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर सार्इंस एवं इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर एपलिकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य ।

या

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान/ गणित/ अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/ केंन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर एपलिकेशन में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा या इसके समतुल्य ।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर साईंस/ कम्पयूटर एपलिकेशन (एम0सी0ए0) में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य ।

या

डोएक (डी0ओ0ई0ए0सी0सी0) सोसाइटी से 'बी' स्तर का कोर्स।

(ii) एनकोडिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग, वर्कफ्लो चार्ट डायग्राम और डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम द्वारा कम्पूटर सॉफ्टवेयरज की राईटिंग, रिव्यूइंग और मॉडिफिकेशन में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । (ख) वाँछनीय अर्हता(एँ).-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं), प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.-(i) आयु.- लागू नहीं।

(ii) शैक्षिक अर्हता.- हाँ, जैसी स्तम्भ संख्या 11 में विहित है ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमेंट आधार पर; दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। 6862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगा.-निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखने के अध्यधीन प्रोग्रामर में से प्रोन्नति द्वारा, जिसका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखने के अध्यधीन प्रोग्रामर में से प्रोन्नति द्वारा जिसका प्रोग्रामर एवं प्रोग्राम प्लानिंग ऑफिसर के रूप में संयुक्ततः सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें प्रोग्रामर के रूप में दो वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल भी सम्मिलित होगा; दोनों के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार परः-

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एपलिकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि या अर्थशास्त्र/ गणित/ सांख्यिकी/ वाणिज्य के किसी एक ऐच्छिक विषय के साथ स्नातक की उपाधि सहित कम्पयूटर एपलिकेशन में कम से कम एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या इसके समतुल्य या जैसी उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 (क) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित की गई हैंः

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जन-जातीय/ दुर्गम क्षेत्रों मे पद (पदो) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त सख्ंया की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कमर्चारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/ कर्मचारियों काए जिन्हानेें जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नही की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-I-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.-उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगें :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।

3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिष, दरकाली और ग्राम पचांयत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कागंडा़ जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।

7. जिला किन्नौर

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़- भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।6863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्याले -बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईएं मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगुढ,़ ग्रामन, देवगढ,़ टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग, तहसील के चियुणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू आरै दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हों)े के आधार पर, उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने.अपने प्रवर्ग/ पद/ काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना हएै की कम से कम तीन वर्ष की न्यनूतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/ समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजेवशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजरवेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय- समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। 6864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-

(I) संकल्पना : (क) इस पॉलिसी के अधीन योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश में सिस्टम एनालिस्ट को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/ नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.-प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा। (ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त सिस्टम एनालिस्ट को 21000/- ` की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 630/- ` की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/ अनुशासन प्राधिकारी.-प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति/ अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि ऐसा करना आवष्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.-अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 21000/-रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 630/-रूपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।6865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश, पांच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0, आदि के लिए हकदार नहीं होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी; परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कहीें भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0ए छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम, आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों, आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण.- सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेषों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.-सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।6866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 उपाबन्ध-''ख'' सिस्टम एनालिस्ट और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव/ सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/ करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती.............................................पुत्र/पुत्री श्री.......................................... निवासी..................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, प्रधान सचिव/ सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.......................को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने सिस्टम एनालिस्ट के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार सिस्टम एनालिस्ट के रूप में.............................................................से प्रारम्भ होने और ................... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ ............................. तारीख को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/ नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार को 21000/- रूपए (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) की दर से संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा के एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, को पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपब्धियों में 630/- रूपये की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिषत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/ तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0, आदि के लिए हकदार नहीं होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई भी अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैंडर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैंडर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो ऐसी अवधि उसके6867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेषों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक ही स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर किया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी.एफ./ सी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. ........................................................ ............................................................. ............................................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ........................................................ ............................................................. ............................................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English text of Government Notification No PLG-B (2) -3/2014 dated 16th

March, 2015 as required under clause (3) of article -348 Constitution of India].

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

16th March, 2015

No. PLG-B (2)-3/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal 6868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of System Analyst, Class-I (Gazetted) in the Department of Planning, Himachal Pradesh as per Annexure Ä" attached to this notification, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Planning Department, System Analyst, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, DR. SHRIKANT BALDI, Principal Secretary (Planning).

__________

"ANNEXURE-A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SYSTEM ANALYST,

CLASS-I (GAZETTED) IN THE PLANNING DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—System Analyst

2. Number of post(s).— 01 (One)

3. Classification.— Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbent.—Pay Band ` 15600-39100 + ` 5400 Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees.—` 21000/- (as per details given in Column I5-A) 5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection

6. Age for direct recruitment.— 45 years or below:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/ she was appointed as such he/ she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/ her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies6869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/ Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/ are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s).—(i) Bachelor's Degree in Computer Science & Engineering/ Computer Application/ Information Technology or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P. / Central Government.

OR

(i) Master Degree in Physics/ Mathematics/ Economics/ Statistics or its equivalent from a recognized University.

(ii) Post Graduate Diploma of atleast one year duration in Computer Application or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P. / Central Government.

OR

Master Degree in Information Technology/ Computer Science/ Computer Application (MCA) or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P. / Central Government.

OR

"B" level Course from DOEACC Society.

(ii) Two years practical experience in writing, reviewing and modification of computer software(s) by encoding, testing, debugging, workflow chart diagram and documenting programs.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruits will

apply in in case of the promotee( s).— (i) Age.—Not applicable.

(ii) Educational Qualification.—Yes, as prescribed in Column No.11.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

6870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis; failing both by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.— By promotion from amongst the Programmer subject to possessing of following educational qualification with 03 years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade; failing which by promotion from amongst the Programmer subject to possessing of following educational qualification with 07 years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Programmer & Programme Planning Officer combined which shall also include two years essential service as Programmer; failing both on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other Departments of Himachal Pradesh Government:-

Bachelor's degree in Computer Application/ Information Technology or Bachelor's degree with Economics/ Mathematics/ Statistics/ Commerce as one of the elective subjects with diploma of at least one year duration in Computer Application or its equivalent from a recognized Institution/ University or as prescribed for direct recruitment against Column No.7 (a) above.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/ Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas; Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/ Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/ Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/ her seniority in the respective cadre.

Explanation-I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/ Difficult areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/ Difficult Areas shall be as under: -

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Teshil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kuliu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

6871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/ her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less; Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.

6872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India

15 Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appoint.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below :

(I) CONCEPT: (a) Under this policy the System Analyst in Planning Department, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year- to-year basis.

Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed / extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Principal Secretary (Planning) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed

in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The System Analyst appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 21000 per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 630 (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (Planning) to the Government of Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF ONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 21000- per month (which shall be equal to minimum of pay band +6873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 630 (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one month service. However, the contract employees will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 days' Medical Leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on Medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds / as per transfer policy of the Government.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to T A / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall have to pass a Departmental Examination as prescribed in Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

6874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 18. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

_________

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the System Analyst and the

Government of Himachal Pradesh through Principal Secretary/ Secretary (Planning),

Planning Department.

This agreement is made on this __________ day of ___________ in the year ________ Between Sh/ Smt./ Miss _______________________ S/o/ D/o ___________________ Shri _____________________ R/o __________________________________________ contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Principal Secretary/ Secretary (Planning) to the Government of Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY)

WHEREAS the Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a System Analyst on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a System Analyst for a period of one year commencing on day of................and ending on the day of ______________ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso- facto stand terminated on the last working day i.e. on __________________ and information notice shall not be necessary;

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a concerned certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactotry during the year and only this period of the contract is to be renewed/ extended.

2. The contract amount of the FIRST PARTY will be paid@ Rs. 21,000 per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 630 (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contract appointee will be entitlied for one day day's casual leave after putting in one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 16 weeks maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

6875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contractual. Appointee _________ will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of the pay scale(s).

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/CPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

In witness the first party and second party have herein to set their hands the day, month and year first above written

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:

1. ...................................................................

...................................................................

....................................................................

(Name and Full Address)

(Signature of the First party) 2. ..................................................................

...................................................................

...................................................................

(Name and Full Address)

(Signature of the Second Party)6876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936

कार्मिक विभाग

नियुक्ति-II

अधिसूचना

शिमला-2, 17 मार्च, 2015

सं0 पर (एपी-बी)ए(1)1/2013.-राज्य सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम सँख्यांक 13) की धारा 5 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठ का एतद्‌द्वारा गठन करती है, जिसमें एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होगा, जिनकी अधिकारिता सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में होगी ।

आदेश द्वारा, पी.मित्रा, मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this Govt. notification No. Per (AP.B)A(1)-1/2013 dated 17-

03-2015 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-II

NOTIFICATION

Shimla-2, 17th March, 2015

No. Per(AP.B)A(1)-1/2013 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 5 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the State Government hereby constitute the Bench of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal which shall consist of one Judicial Member and one Administrative Member with jurisdiction throughout the State of Himachal Pradesh.

By order, P.Mitra, Chief Secretary.

_______

कार्मिक विभाग

नियुक्ति-।।

अधिसूचना

शिमला-2, 17 मार्च, 2015

सं0 पर (एपी-बी)ए(1)-1/2013.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम सँख्याक 13) की धारा 36 के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थातः-6877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विाीय और प्रशासनिक शक्तियाँ) नियम, 2015 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.-इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''अधिनियम'' से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम सँख्यांक 13) अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है; और

(ग) ''अधिकरण'' से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है ।

3. अतिरिक्त न्यायपीठ की उस स्थान जहां पर यह सामान्यता बैठक करेगी से भिन्न स्थान पर बैठक.-यदि किसी भी समय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितिया विद्यमान हैं जिनमें यह आवश्यक है कि उक्त न्यायपीठ की उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी स्थान पर, जो उस स्थान अथवा स्थानों से भिन्न है जहां पर यह सामान्यता बैठक करती है, बैठकें करना आवश्यक है तो वह निदेश दे सकेगा कि अतिरिक्त न्यायपीठ अपनी बैठक ऐसे किसी उपयुक्त स्थान पर करे ।

4. अध्यक्ष की शक्तियां.-अध्यक्ष की वही शक्तियां होंगी जो वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009, मूल नियम और अनुपूरक नियम, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्‌टी) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 की बाबत राज्य सरकार के किसी विभाग को प्रदत्त की गई हैं । अध्यक्ष की, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को लागू अन्य नियमों के अधीन भी शक्तियां होंगी :

परन्तु वित्तीय शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किसी प्रक्रियात्मक या अन्य अनुदेशों के अधीन रहते हुए और कार्मिक विभाग के माध्यम से विा विभाग का परामर्श प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ ही किया जाएगा :

परन्तु यह और कि उन मामलों की बाबत जो अध्यक्ष की सक्षमता में नही हैं, अध्यक्ष द्वारा कार्मिक विभाग के माध्यम से विा विभाग या किसी अन्य प्राधिकारी की सहमति से अभिप्राप्त की जाएगी ।

आदेश द्वारा, पी.मित्रा, मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this Govt. notification No.Per(AP.B)A(1)-1/2013 dated 17-03-

2015 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-II

NOTIFICATION

Shimla-2, 17th March,2015

No.Per(AP.B)A(1)-1/2013.—In exercise of the powers conferred by section 12 read with clause (a) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to makes the following rules, namely:—

6878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Administrative Tribunal Act, 1985, (13 of 1985);

(b) "Chairman" means the Chairman of the Tribunal; and

(c) "Tribunal" means the Himachal Pradesh Administrative Tribunal.

3. Sitting of an additional Bench at place other than the place where it shall ordinarily sit.—If at any time the Chairman is satisfied that circumstances exist which render it necessary to have sittings of the said Bench at any place falling within its territorial jurisdiction, other than the place or places at which it ordinarily sits, he may direct that the Additional Bench shall hold its sitting at any such appropriate place.

4. Powers of Chairman.—The Chairman shall have the same powers as are conferred on a Department of the State Government in respect of the Delegation of Financial Powers, the Himachal Pradesh Financial Rules, 2009, the Fundamental and Supplementary Rules, the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960. The Chairman shall also have the powers under other rules applicable to officers / officials of Himachal Pradesh Administrative Tribunal:

Provided that the exercise of the financial powers shall be subject to any procedural or other instructions issued from time to time by the State Government and after obtaining the advice of Finance Department through Department of Personnel.

Provided further that in respect of matters not within the competence of the Chairman, concurrence of the Finance Department or any other authority shall be obtained by the Chairman through the Department of Personnel.

By order, P.Mitra, Chief Secretary.

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कार्मिक विभाग

नियुक्ति-II

अधिसूचना

शिमला-2, 17 मार्च, 2015

सं0 पर (एपी-बी)ए(1)-1/2013.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम सँख्याक 13) की धारा 36 के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण कर्मचारिवृन्द (सेवा की शर्तें) नियम, 2015 है ।6879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

''अधिकरण'' से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है ।

3. अधिकरण का कर्मचारिवृन्द.-अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का प्रकार ओर प्रवर्ग तथा उनसे सम्बद्ध वेतनमान ऐसे होंगे जैसे इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। 4. सेवा की शर्तें.-अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की वेतन, भाों, छुट्‌टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेन्शन और सेवानिवृाि प्रसुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं तथा सेवा की अन्य शर्तों के विषयों में सेवा की शर्तों को ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो उन स्थानों पर तैनात तत्समान वेतनमान वाले यथास्थिति, वर्ग-I, वर्ग-II, वर्ग-III, तथा वर्ग-IV से सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्समय लागू हैं ।

आदेश द्वारा, पी.मित्रा, मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this Govt. notification No. Per(AP.B)A(1)- 1/2013 dated 17-

03-2015 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-II

NOTIFICATION

Shimla-2, 17th March,2015

No.Per(AP.B)A(1)-1/2013.—In exercise of the powers conferred by section 13 read with clause (b) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal Staff (Conditions of Service) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definition.— In these rules, unless the context otherwise requires'-

"Tribunal" means the Himachal Pradesh Administrative Tribunal.

3. Staff of the Tribunal.—The nature and categories of the officers and other employees of the Tribunal and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the Schedule appended to these rules.

4. Conditions of Service.—The conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal in the matters of Pay, Allowances, Leave, Provident Fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be 6880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers, and employees belonging to Class-I, Class-II, Class-III and Class-IV, as the case may be, of the corresponding scales of pay stationed at those places.

By order, P.Mitra, Chief Secretary.

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शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17-3-2015

संख्याः यू0 डी0-ए (1)-3/2014.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रस्तावित करते हैं कि संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अधीन, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को नगर पंचायत के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु उक्त क्षेत्र के बेहतर विकास और सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन नगरपालिका गठित किए जाने के आशय से, नगरपालिका क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के निवासियों से, नगर पंचायत पधर की प्रस्तावित घोषणा के सम्बन्ध में अपने-अपने आक्षेप/सुझाव, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने की एतद्‌ द्वारा अपेक्षा की जाती है और ऐसे आक्षेप/सुझाव, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखित में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ऊपर नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌ कोई भी आक्षेप, जो भी हो, स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

अनुसूची

क्रम संख्या मोहाल हदबस्त नम्बर खसरा नम्बर क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1. गवाली 542 727 144.32
2. पुन्दल 541 1117 264.81
3. डलाह 537 776 176.49
4. बाड़ी 534 441 69.37
5. बसेहड 535 657 145.77
6. कटीपरी 536 644 61.95
7. वही 538 530 37.81
8.. सुराहन 539 909 148.77
9. सनेड़ 533 711 88.10
10. नारला 584 777 200.36
7289 कुल.. 1337.75
6881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936

[Authoritative English text of the Government Notification No. UD-A(1)-3/2014, dated

17.3.2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17.3.2015

No. UD-A(1)-3/2014.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to propose that the areas as specified in the Schedule enclosed, should be declared as municipal area under section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 in order to constitute a municipality under sub-section (2) of section 3 of the Act ibid to be classified as Nagar Panchayat at Padhar, District Mandi, H.P. for better development and improved arrangement in the said area.

The inhabitants of the area specified in the said schedule are hereby called upon to submit their objections/suggestions, if any, to the proposed declaration of Nagar Panchayat, Padhar and such objections/suggestions should be submitted to the Addl. Chief Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh in writing through the Deputy Commissioner, Mandi within a period of six weeks from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

After the expiry of above stipulated period, no objections, whatsoever will be entertained.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (U.D.).

SCHEDULE

Sl. No. Mohal Hadbast No. Khasra No. Area (in Hactare)
1 Gawali 542 727 144-32
2 Pundal 541 1117 264-81
3 Dlah 537 776 176-49
4 Bari 534 441 69-37
5 Baseharh 535 657 145-77
6 Katipari 536 644 61-95
7 Vahi 538 530 37-81
8 Surahan 539 909 148-77
9 Sanerh 533 711 88-10
10 Narla 584 777 200-36
Total 7289 1337-75
6882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT-B DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 27th February, 2015

No.SJE-B-F(1)-3/2013.—In continuation to this Department Notification No Wel-B-F(1)- 1/2001-Vol-II dated 9th September, 2011 the Governor, Himachal Pradesh is further pleased to declare the following communities other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, professing any religion, as Other Backward Classes, in the State of Himachal Pradesh:—

1. Deti Community.

2. Majhara Community.

The above categories of classes/communities in Himachal Pradesh shall be entitled to various facilities/concessions provided by the State Government from time to time.

The reservation in services for the notified communities as determined by the State Government from time to time will be available to the members of the Backward Classes subject to exclusion of classes/communities on the basis of creamy layer criteria amended by the State Government from time to time. However, the rule of exclusion shall not be applicable for the purpose of census/counting of the Backward Classes for reservation .

Similarly the concept of creamy layer shall not apply to elections conducted through the democratic process.

By order, Ajay Mittal, Additional Chief Secretary (SJ&E).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 08/रीडर/2014 तारीख पेशी : 23-3-2015 श्री सिंघु राम पुत्र श्री मचलू राम, निवासी गांव सकलाना, परगना मैहला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-कागजात माल में नाम दरुस्त करने बारा।

प्रार्थी श्री सिंघु राम पुत्र श्री मचलू राम, निवासी गांव सकलाना, परगना मैहला, तहसील व जिला चम्बा ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके स्व0 दादा श्री मुसद्दी राम का नाम पटवार वृत मैहला में फैन्चू दर्ज है जो कि गलत है लेकिन ग्राम पंचायत दाडूई विकास खण्ड मैहला में मुसद्दी है जो कि सही है तथा राजस्व अभिलेख महाल मैहला में उसके स्व0 दादा का नाम फैन्चू सुपुत्र व्याजू के बजाये मुसद्दी सुपुत्र व्याजू दरुस्त करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।6883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 अतः इस प्रैस नोट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि फैन्चू सुपुत्र व्याजु के बजाये मुसद्दी पुत्र व्याजु दरुस्त करने बारा यदि कोई आपाि हो तो वह दिनांक 23-3-2015 को सुबह 10 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपने उजर व एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा उक्त के नाम को दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

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Before the Naib Tehsildar/Assistant Collector II grade, Dharamshala, District Kangra (H.P.)

In the matter of :—

Shri Manjeet Singh Gularia s/o Late Shri Rasil Singh Gularia, r/o VPO Sakoh (Upper), Tehsil Dharamshala.

Versus

General Public

NOTICE :

Whereas, Shri Manjeet Singh Gularia s/o Late Shri Rasil Singh Gularia, r/o VPO Sakoh (Upper), Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. has submitted an application before the undersigned for entry of his father name Rasil Singh Gularia in Revenue Record in mahal Uprehar, Mauza Sakoh, Tehsil Dharamshala.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding entry of "name Rasil Singh" in Revenue Record of Mahal Uprehar, Mauza Sakoh, Tehsil Dharamshala in writing to this court. The objection should reach this office on or before 30th March, 2015 positively otherwise necessary order will be passed to enter the name of applicant father in the revenue record.

Issued today 27th February, 2015 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/- Assistant Collector II Grade, Dharamshala, District Kangra (H.P.).

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 30-3-2015 श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मस्ती पुत्र बसाखू, निवासी पहलून, डाकघर महालपट्‌ट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . आवेदक।

बनाम6884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में प्रकाश चन्द के बजाए ओम प्रकाश दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मस्ती, वासी महाल पहलून, डाकघर महालपट्‌ट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल पहलून में भू स्वामी है। राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम प्रकाश चन्द दर्ज है, जो कि गलत है। अतः उसने ओम प्रकाश दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-3-2015 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 3-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख पेशी : 30-3-2015 Smt. Guddi Devi w/o Shri Sher Singh, r/o Panjiala Bhula, Tehsil Baijnath . . आवेदिका।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में Inder Paul के बजाए Inder Kumar दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदिका गुड्‌डी देवी पत्नी श्री शेर सिंह, वासी पंजियाला बूहला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल पंजियाला बूहला में भू-स्वामी हैंं राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम Inder Paul दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने Inder Kumar दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-3-2015 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 ब अदालत श्री डी0 सी0 ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री कालू राम पुत्र चौधरी राम, निवासी लंघू़, डा0 गांधीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कालू राम पुत्र चौधरी राम, निवासी लंघू़, डा0 गांधीग्राम, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता स्व0 श्रीमती जानकी देवी की मृत्यु दिनांक 16-8-1976 को महाल लंघू में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 30-3-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 3-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Yungdung s/o Lobsang, r/o House No. 76, Bir Tibetan Society, P.O. Bir, Tehsil Baijnath, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Yungdung s/o Lobsang, r/o House No. 76, Bir Tibetan Society, P.O. Bir, Tehsil Baijnath, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Thinley Tsetso का जन्म दिनांक 13-12-1985 को महाल Bir में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 30-3-2015 को सुबह 10.00 बजे इस 6886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 3-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Yungdung s/o Lobsang, r/o House No. 76, Bir Tibetan Society, P.O. Bir, Tehsil Baijnath, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Yungdung s/o Lobsang, r/o House No. 76, Bir Tibetan Society, P.O. Bir, Tehsil Baijnath, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Tsering Chophel का जन्म दिनांक 8-9-1984 को महाल Bir में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 30-3-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 3-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 07/2015

तारीख दायर : 26-2-2015 श्री कमलेन्द्र बंसल पुत्र श्री कैलाश बंसल, निवासी वार्ड नं0 5, कस्बा बाजार रामपुर बुशैहर, तहसील . . प्रार्थी। रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।6887 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1978 की धारा 10/3 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे। नोटिस बनाम आम जनता।

श्री कमलेन्द्र बंसल पुत्र श्री कैलाश बंसल, निवासी वार्ड नं0 5, कस्बा बाजार रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री महिमा की जन्म तिथि 1-1-2005 की सही व दरुस्त है तथा समय पर अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण न करवा सका है। प्रार्थी अब अपनी पुत्री की जन्म तिथि व नाम का पंजीकरण स्थानीय नगरपालिका परिषद्‌ के अभिलेख में करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण स्थानीय नगरपालिका परिषद्‌ अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 7-4-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगरपालिका अभिलेख में नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 5-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 13/2014, 14/2014, 15/2014 तारीख दायर : 31-3-2014 श्री मोहन पुत्र श्री खनैया लाल, निवासी गांव व डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . वादी/प्रथम पक्ष। (हि0प्र0)

बनाम

1. श्रीमती जानकी देवी पुत्री श्री फिन्डू हालाबाद पत्नी श्री गोपी नन्द, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती सुनीता पुत्री भादर उपनाम भाग चन्द हालाबाद पत्नी श्री रमेश चन्द, निवासी गांव रन्दल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

3. श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री घनश्याम हालाबाद पत्नी श्री अमिताभ, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

4. श्रीमती मणी पुत्री श्री खनैया लाल हालाबाद पत्नी श्री ईश्वर चन्द, निवासी गांव रन्दल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

5. श्री दिव्या प्रकाश पुत्र श्री विद्या दा, निवासी गांव डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

6. श्री गंगा राम पुत्र श्री लीला दा, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

7. श्री धन सिंह पुत्र श्री बाला राम, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 6888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 8. श्री विजया नन्द पुत्र श्री श्यामा नन्द, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

9. श्री रतन चन्द पुत्र श्री ईश्वर देव, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

10. श्री गोपाल पुत्र श्री उमा दा, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 11. श्रीमती द्वारका देवी पुत्री श्री उमा दा, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

12. श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री उमा दा, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

13. श्रीमती शीला देवी पुत्री श्री उमा दा, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

14. श्रीमती रुपू देवी पत्नी स्व0 श्री उमा दा, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

15. श्री बेली राम पुत्र श्री जीवणू, निवासी गांव डकोलड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

16. श्रीमती सुख दासी पत्नी स्व0 श्री जीवणू, निवासी गांव डकोलड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

17. श्री परमेश्वरी नन्द पुत्र श्री ब्रहमा नन्द, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

18. श्रीमती किन्नौरी पत्नी स्व0 श्री ब्रहमा नन्द, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

19. श्री विश्ेषर लाल पुत्र श्री यज्ञा दा, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

20. श्री नेहरु लाल पुत्र श्री यज्ञा दा, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

21. श्री राम लाल पुत्र श्री यज्ञा दा, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

22. श्री चेत राम पुत्र श्री यज्ञा दा, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

23. श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री राम सरन, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

24. श्री माती राम पुत्र श्री राम सरन, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

25. श्री सुरेश पुत्र श्री राम सरन, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 26. रीमती सीमा देवी पुत्री श्री राम सरन, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

27. श्रीमती गुड्‌डी पुत्री श्री श्याम लाल हालाबाद पत्नी श्री बिटू, निवासी गांव लबान, डा0 किंगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

28. श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री जगदीश, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

29. श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री गोपी नन्द, निवासी गांव शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

30. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री चेत राम, निवासी मतेवग, डा0 मतेवग, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।6889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 56/226 ता 260, किो 135, रकबा तादादी 05-15-99 है0, वाका चक शिंगला, खाता/खतौनी नं0 27/63, किो 7, रकबा तादादी 01-02-70 है0, वाका चक शिंगला व खाता/खतौनी नं0 24/56, खसरा नं0 8, 9, 10, रकबा तादादी 0-26-87 है0 वाका चक कलना, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री मोहन लाल पुत्र श्री खनैया लाल, निवासी गांव व डा0 शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 56/226 ता 260, किो 135, रकबा तादादी 05-15-99 है0, वाका चक शिंगला, खाता/खतौनी नं0 27/63, किो 7, रकबा तादादी 01-02-70 है0, वाका चक शिंगला व खाता/खतौनी नं0 24/56, खसरा नं0 8, 9, 10, रकबा तादादी 0-26-87 है0 वाका चक कलना, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 31 का प्रार्थी को इनके स्थाई पते के बारे कोई जानकारी न है तथा जिस कारण प्रतिवादीगण की तामील असालतन नहीं होनी पाई जा रही है तथा इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 1 व 31 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 7-4-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस तकसीम बारा उन्हें किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा इनके विरुद्ध यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 5-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : (1) 7-IX 109 तारीख रजुआ : 12-6-2012 किस्म मुकद्दमा : तकसीम (2) 8-IX 109

(3) 9-IX 109

श्रीमती प्रजावती पत्नी स्व0 श्री भाऊ सिंह, निवासी जिताटा, तहसील चड़गांव द्वारा मुख्तारनामा आम . . फरीक अव्वल। अजय धवन पुत्र बलबीर सिंह, निवासी सीमा, तहसील रोहड़़ू

बनाम

1. भादूर सिंह, 2. शमशेर सिंह पुत्रगण दलवीर सिंह निवासी जिताटा, तहसील चड़गांव, 3. सनोज कुमार पुत्र स्व0 श्री कंवर सिंह, निवासी जिताटा, तहसील चड़गांव, 4. श्रीमती विद्या देवी पुत्री स्व0 श्री कंवर सिंह, निवासी जिताटा, तहसील चड़गांव, 5. कु0 देव कन्या, 6. कु0 कन्या देवी पुत्रियां स्व0 श्री कंवर सिंह, निवासी जिताटा, तहसील चड़गांव, 7. श्रीमती सिरमणी पत्नी स्व0 श्री कंवर सिंह, निवासी जिताटा, तहसील चड़गांव, 8. मान सिंह पुत्र स्व0 चैन राम, निवासी जिताटा, तहसील चड़गांव, 9. कुमारी रीना पुत्री स्व0 चैन राम, जिवासी जिताटा, तहसील चड़गांव, 10. श्रीमती सुनिता देवी पत्नी स्व0 चैन राम, निवासी जिताटा, तहसील चड़गांव, 11. महेन्दर, 12. हितेन्दर, 13. राजवन्त पुत्रगण श्रीमती बिरमा देवी पत्नी श्री खुशी राम, निवासी खशाधार, तहसील चड़गांव, 14. संगीता पुत्री श्रीमती बिरमा पत्नी श्री खुशी राम, निवासी खशाधार, तहसील चड़गांव, 15. संसार देई पत्नी श्री ईश्वर लाल, निवासी खशाधार, तहसील चड़गांव, 6890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 16. श्रीमती सरजनी पत्नी श्री प्रकाश चन्द, निवासी खशाधार, तहसील चड़गांव, 17. श्रीमती बिमला देवी पत्नी . . फरीकदोयम। श्री नेगी राम, निवासी भटवाडी, तहसील चड़गांव

दरख्वास्त बावत हुकमन तकसीम जेर धारा 123 भू0, राजस्व अधिनियम, हि0 प्र0 1954 के अन्तर्गत खाता खतौनी नं0 88, किाा 62, रकबा तादादी 5-51-44 है0 व खाता खतौनी नं0 89, किाा 06, रकबा तादादी 00-80-29 है0, खाता खतौनी नं0 90, किाा 75, रकबा तादादी 6-61-57 है0 चक जिताटा, खाता खतौनी नं0 148/144, किाा 2, रकबा तादादी 00-30-73 है0 वाका चक खरोट व खाता खतौनी नं0 222/175, किाा 02, रकबा तादादी 00-06-21 है0 वाका चक खशाधार, तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0) बरुये नकल जमाबन्दी व नकल अक्स मुसाबी तथा नक्शा (ज) फरीकअव्वल श्रीमती प्रजावती पत्नी स्व0 श्री भाऊ सिंह, निवासी जिताटा द्वारा मुख्तार नामा आम अजय धवन पुत्र बलबीर सिंह, निवासी सीमा, तहसील रोहड़ू उक्त फरीक अव्वल ने एक दरख्वास्त बावत तकसीम उपरोक्त भूमि इस न्यायालय के इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि भूमि विवाद ग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुशतरका है तथा अराजी मुशतरका होने के कारण विवाद रहता है इसलिए उपरोक्त भूमि तकसीम करके प्रार्थीगणों का खाता प्रतिवादी पक्ष से अलग विभाजन किया जावे। पत्र प्राप्त होने पर हर दो फरीकैन को बजरिया समन तलब किये गये परन्तु फरीक दोयम नं0 (4) श्रीमती विद्या कुमारी, (6) कु0 कन्या कुमारी पुत्रियां स्व0 कंवर सिंह, निवासी जिताटा, फरीक दोयम नं0 (7) श्रीमती सिरमणी पत्नी स्व0 कंवर सिंह, (8) मान सिंह, (11) महेन्दर सिंह पुत्र बिरमा देवी, (20) उर्मिला पत्नी आत्मा राम, (23) मृतक सरन कली के वारसान (1) प्रसोती देवी, (2) श्रीमती जालम देवी, (3) श्रीमती सालम देवी घर पर न मिलने के कारण उचित तकसीम नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगों की तकसीम साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दिनांक 30-3-2015 को प्रातः 10 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत में हाजिर होकर मुकद्दमें की पैरवी करें अन्यथा गैर हाजिर की सूरत में यह समझा जायेगा कि प्रतिवादीगण को इस तकसीम में कोई उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जा कर प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 28-2-2015 के मेर हस्ताक्षर व मोहर अदालत जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

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In the Court of Shri M. R. Bhardwaj (H.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Theog,

District Shimla (H. P.)

Shri Dole Ram s/o Shri Babu Ram, r/o Village Barawan, P.O. Sandhu, Tehsil Theog, . . Applicant. District Shimla (H. P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Dole Ram s/o Shri Babu Ram, r/o Village Barawan, P.O. Sandhu, Tehsil Theog, District Shimla (H. P.) has moved an application before the undersigned for the registration of his son namely Diwanjal whose date of birth is 28-2-2011 in the record of Gram Panchayat Sandhu, Tehsil Theog.

6891 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry of above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 6-4-2015, failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on 28-2-2015.

Seal.

M. R. BHARDWAJ,

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

___________

In the Court of Shri M. R. Bhardwaj (H.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Theog,

District Shimla (H. P.)

Shri Roop Lal s/o Shri Paras Ram, r/o Village Chanalda, P.O. Sarog, Tehsil Theog, District . . Applicant. Shimla (H. P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Roop Lal s/o Shri Paras Ram, r/o Village Chanalda, P.O. Sarog, Tehsil Theog, District Shimla (H. P.) has moved an application before the undersigned for the registration of his son namely Raman whose date of birth is 17-7-2009 and daughter namely Navya whose date of birth is 3-6-2011 in the record of Gram Panchayat Sarog, Tehsil Theog.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of above as mentioned names, may submit objections in writing in this court on or before 7-4-2015, failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on 4-3-2015.

Seal.

M. R. BHARDWAJ,

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

_______

In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban)

District Shimla (H. P.).

Shri Ram Kewal s/o Shri Ram Phair, r/o Hukam Chand Building, Sanjauli, Shimla-6, . . Applicant. Himachal Pradesh

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

6892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 Whereas Shri Ram Kewal s/o Shri Ram Phair, r/o Hukam Chand Building, Sanjauli, Shimla-6, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of name & date of birth of his daughter namely "Ashita Gupta" whose date of birth is 11-6-2012 in the record of Municipal Corporation, District Shimla (H.P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry as to date of birth mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court within one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 16th day of March, 2015.

Seal.

G. C. NEGI,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.

___________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह, निवासी शुभखेड़ा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री हरदयाल सिंह, निवासी शुभखेड़ा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री रेशम कौर की जन्म तिथि 7-1-1989 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत बदरीपुर में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 7-1-1989 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 रेशम कौर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 30-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त कु0 रेशम कौर की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6893 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या : 50/2015

श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 20-3-1992 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत अमरकोट में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 20-3-1992 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री रणधीर सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 4-4-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त श्री रणधीर सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 4-3-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। -------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या : 49/2015

कु0 इन्द्रजीत कौर पुत्री श्री निरंजन सिंह, निवासी रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

6894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 कु0 इन्द्रजीत कौर पुत्री श्री निरंजन सिंह, निवासी रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 10-12-1992 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत कुन्जा में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 10-12-1992 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 इन्द्रजीत कौर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुन्जा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 4-4-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त कु0 इन्द्रजीत कौर की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 4-3-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या : 45/2015

श्री नदीम पुत्र श्री जीन्दा हसन, निवासी वार्ड नं0 10, देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादी। सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नदीम सपुत्र श्री जीन्दा हसन, निवासी देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र नवाज की जन्म तिथि 29-5-2010 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में अपनी ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 29-5-2010 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री नवाज की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद्‌, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 30-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा6895 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936 कि उक्त श्री नवाज की जन्म तिथि सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 26-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/- मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या : 48/2015

करिश्मा देवी पुत्री श्री रामपाल, निवासी बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

करिश्मा देवी पुत्री श्री रामपाल निवासी, बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 24-11-1991 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत शिवपुर/फूलपुर में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 24-11-1991 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को करिश्मा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवपुर/फूलपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 30-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त करिश्मा देवी की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 मार्च, 2015/27 फाल्गुन, 1936

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या : 46/2015

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्रों अभिलाष व रवि कुमार जिनकी जन्म तिथियां 15-10-2008 तथा 14-1-2006 है का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कुन्जा में अपनी ऊपर वर्णित पुत्रों की जन्म तिथियां 15-10-2008 व 14-1-2006 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अभिलाष व रवि कुमार की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत कुन्जा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 30-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त अभिलाष व रवि कुमार की जन्म तिथियां सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथियां पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 26-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पावंटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 18 March 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-03-18.257_gazette_2015-3_18_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-03-18.257_gazette_2015-3_18_2015.