राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated: 06th June, 2015
No.HHC/Estt.3(415)/95-I.—In partial modification of office order No.HHC/Estt.3(415)/ 95-7429-31 dt.13-03-2015, 08 day's un-availed earned leave on w.e.f. 26-03-2015 to 02-04-2015, stands cancelled and credited in the leave account of Shri Sunil Kumar Sharma, Secretary of this Registry.
By order, Sd/- Registrar General. 56-राजपत्र/2015-23-06-2015 (1331)1332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937
कार्यालय निर्वाचन अधिकारी
केन्द्रीय होम्योंपैथी परिषद निर्वाचन
हिमाचल प्रदेश राज्य
अधिसूचना
शिमला-171002, ......................
संख्याः हि0प्र0(होम्यो) सी0सी0एच(निर्वाचन)1/2015.--हिमाचल प्रदेश राज्य से केन्द्रीय होम्योंपैथी परिषद, नई दिल्ली के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना ।
एतद्व द्वारा सूचना दी जाती है कि :
1. हिमाचल प्रदेश से होम्योपैथी व्यवसायी जो होम्योपैथी परिषद के रजिस्टर में पंजीकृत हैं और जिन का वर्ष 2015 के लिये नवीनीकरण हुआ है में से केन्द्रीय होम्योंपैथी परिषद के लिए केन्द्रीय होम्योंपैथी परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उप-धारा (1) (ए) के अन्र्तगत एक सदस्य का निर्वाचन दिनांक 24 अगस्त, 2015 को किया जाना हैं।
2. इस निर्वाचन के लिए कोई भी व्यक्ति जो केन्द्रीय होम्योंपैथी परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 5 के तैहत निधार्ति अर्हताओं को पूर्ण करता हो इस निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बनने के लिए योग्य होगा ।
3. नामांकन पत्र के प्रारूप निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. नामांकन पत्र अभ्यर्थी या उस से प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं जो निर्वाचन अधिकारी को दिनांक 01-07-2015 को सांय 3 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए ।
5. नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 02-07-2015 को प्रातः 11 बजे की जायेगी ।
6. अभ्यर्थिता के प्रत्यहरण की सूचना के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी या उस के द्वारा सम्यक रूप से लिखित रूप से प्राधिकृत प्रस्तावक द्वारा निर्वाचन अधिकारी को दिनांक 03-07-2015 को सांय 3 बजे तक दी जा सकती है ।
7. मतदाताओं को मतपत्रों का प्रेषण दिनांक 22-07-2015 से किया जायेगा ।
8. मतपत्रों की गणना दिनांक 24-08-2015 को प्रातः 11 बजें से की जायेगी ।
9. परिणाम मत गणना के तुरन्त बाद घोषित किया जायेगा।
आदेश द्वारा,
डा0 संदीप भटनागर, निर्वाचन अधिकारी,
केन्द्रीय होम्योंपैथी निर्वाचन, हिमाचल प्रदेश ।1333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937
OFFICE OF THE RETURNING OFFICER, CENTRAL COUNCIL FOR
HOMOEOPATHY ELECTION, REGIONAL AYURVEDIC HOSPITAL,
SHIMLA-171002 HIMACHAL PRADESH
NOTIFICATION
Shimla-171002, the …………….
No. HP (Homoeo) CCH (Election) 1/2015.—Election programme to the election of the Central council of Homoeopathy from the State of Himachal Pradesh.
Notice is hereby given that:
An election to the Central Council of Homoeopathy is to be held for electing one(1) member under clause (A) of sub-section(1) of section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 from the state of Himachal Pradesh from amongst Homoeopathy Medical Practitioners entered in the State Register of Homoeopathy and renewed for the year, 2015 maintained by the State Council of Homoeopathy System of Medicine on 28-05-2015.
1. Any person who fulfills the requisite qualification under section 5 of the Central Council of Homoeopathy Act, 1973 is eligible to stand for this election.
2. Form of nomination paper may be obtained from the Returning Officer from his office on any working day between 11 a.m. to 3.p.m.
3. Nomination paper may be delivered by a candidate or his proposer in person or by post so as to reach the Returning Officer not later than 3 p.m. on or before 1st July, 2015.
4. Nomination paper will be taken up for scrutiny on 02-07-2015 at 11.a.m.
5. Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer, duly authorized in writing by the candidate for the purpose to Retuning Officer before 3.p.m. 03-07-2015.
6. The Voting Papers shall be dispatched to the electors from 22-07-2015.
7. Counting of votes shall be done on 24-08-2015 from 11 a.m. in the office of the Returning Officer and marked ballot papers received up to 22-08-2015 till 3.p.m. shall only be counted.
8. The result shall be declared immediately after the counting of votes is over on 24-08- 2015.
By order, (DR. SANDEEP BHATNAGAR) Returning Officer, Central Council of Homoeopathy Election.
1334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 [Authoritative English text of this Department Notification No.SJE-E(2)-23/2007, Part-1 dated 11th June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 11th June, 2015
No.SJE-E(2)-23/2007, Part-I.—In partial modification of this Department's Notification Nos. SJE-E(2)-23/2007 dated 5.3.2014, 1.4.2014, 22.7.2014 and 3.11.2014 and in exercise of the powers vested in him under Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following as Members of Juvenile Justice Boards :—
| Sr. No. | Name of District jurisdiction | Principal Magistrate of the Juvenile Justice Board | Name of two Members/Social workers of the Juvenile Justice Board |
| 1. | Kullu District excluding Ani Sub Division | Chief Judicial Magistrate, Kullu | Mr. Shiv Singh S/o Shri Kalu Ram, Village Gadouri, PO Shamshi, Distt. Kullu, Pin-175126. |
| 2. | Kinnaur | Judicial Magistrate 1st Class, Rampur Bushahr. | Ms. Neelam Negi, VPO Rakchham, Tehsil Sangla, Distt. Kinnaur. |
| 3. | Una | Judicial Magistrate 1st Class, Court No.1 Una. | Mrs. Parveen Saini, VPO Jankaur, Tehsil and District Una. Mr. Ashok Shandil, Sr. AIG(Retd.) VPO Gagret, Distt. Una, H.P. |
| 4. | Sirmour | Judicial Magistrate, 1st Class, Court No. 1, Sirmour | Ms. Raj Gautam Sainwala Mubarkapur (Behrampur) House No. 505, PO Majra, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmour, HP-173021. |
| 5. | Solan | Judicial Magistrate, 1st Class, Solan | Mrs. Vijay Gupta Lamba, Sugandha Apartments, South Enclave, Flat No.5, Block-A, near Gurudwara Sapron, Solan-193211 |
Note:— (The tenure of the Board shall be three years from the date of notification and the
appointment of members shall be co-terminus with the tenure of the Board).
By order, (R D DHIMAN), Principal Secretary (SJ&E).
1335 राजपत्र, हिम ढ, 1937माचल प्रदेश, 2 कार्मिक वि
23 जून, 2015
विभाग (नियुक्ति
5/02 आषाढ़ त-II)
अधिसूचना
अ
शिमला- -2, 13 मई, 2
2015
माचल प्रदेश
/2014.--हिम के रेगुलेशन 8 प्रदत्त शक्तियो वा आयोग में संख् कमीशन (स्ट के परन्तुक परामर्श से, अधिसूचना
ख्याः पर(एपी- स्टाफ) रेगुलेशन और अनुच्छेद हिमाचल प्रदे से संलग्न उप
-बी)ए(3)-5/ नज, 1971 के द 318 द्वारा प्र देश लोक सेव पाबन्ध "क" के अनुसार नि 1. कम्प्यूटर प्रो
संक्षिप्त नाम ोग्रामर, वर्ग-I
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और 10 के स ों का प्रयोग क कम्प्यूटर प्रोग्र निम्नलिखित भ्
के राज्यपाल, साथ पठित भा करते हुए, हिम ग्रामर, वर्ग-I भर्ती और प्रोन्न
, हिमाचल प्र ाारत के संविध माचल प्रदेश ल (राजपत्रित) क नति नियम, बन
प्रदेश पब्लिक धान के अनुच्छे लोक सेवा आय के पद के लि नाते हैं, अर्थात
सर्विस छेद 309 योग के लिए इस त्ः- हिमाचल प्रदेश ा लोक सेवा आयोग,
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राजपत्र/ई गज
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ामः--कम्प्यूटर
र प्रोग्रामर 2. पद (पदों) की संख्याः--
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--वर्ग-I, (राज
जपत्रित) प्रोग्रामर, वर्ग- नयम 4. वेतनमानः--
- (i) नियमित त पदधारियों के
के लिए वेतनमा
मानः-- 1030
00-34800 जम
मा 5000 ग्रे ोड पे। (ii)
लिए उपलब्धि
धयांः-- 153
) संविदा कम अनुसार) प्र
र्मचारियों के ि पतिमास।
5. चयन पद य
या अचयन पद दः--चयन 6. सीधी भर्ती के लिए आयु युः--45 वर्ष अ 300/-(स्तम्भ 15-''क'' मे
मे दिए गए ब्य
ब्यौरे के
और इससे कम
परन् नियुक्त किए
न्तु सीधे भर्ती ए गए व्यक्तिय
किए जाने व यों सहित, पह
वाले व्यक्तियों हले से ही सरक मः
धार पर
के लिए ऊप
कार की सेवा
परन् नियुक्ति की कारण विहि
न्तु यह और की तारीख को हत आयु में छूट
कि यदि तद अधिक आयु ूट के लिए पा
दर्थ या संविद यु का हो गया ात्र नहीं होगाः परी आयु सीमा में रत अभ्यथ्ि
मा, तदर्थ या स र्थियों को लागू
संविदा के आध् गू नहीं होगीः
दा के आधार ा हो, तो वह
पर नियुक्त ह तदर्थ या स
किया गया संविदा के आध्
अभ्यर्थी इस धार पर नियुि
रूप में क्ति के 1336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमोें तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायोें में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमे पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः--(क) अनिवार्य अर्हताः
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्मक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0 सी0 ए0 या सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान अभियान्त्रिकी में बी0 ई0/बी टैक की उपाधि हो।
या
डोयक/नीलिट सोसाइटी से "बी" लेवल का कोर्स।
(ii) अनिवार्य अहर्ता प्राप्त करने के पश्चात् सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन/प्राइवेट सेक्टर से प्रोग्राम प्लानिंग ऑफिसर या इसके समतुल्य पद पर कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।
(ख) वांछनीय अर्हताः--हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहींंः--आयुः--लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हताः--लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10 भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्धारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतताः--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, दोनों के न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15-क में दी गई उपलब्धियॉं प्राप्त करेगा और उक्त स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।1337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 11. प्रन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियॉं (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगा.--प्रग्राम प्लानिंग ऑफिसर में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पॉंच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, दोनों के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर।
(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपाबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कॉडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु उन सभी पदधारियों कीे, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:
परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणः--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्नीकल सर्विसीज)़ रूल्ज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत, भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों। (ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियोें में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग 1338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15. (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्याधीन की जाएगीः-
(1) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में कम्प्यूटर प्रोग्रामर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने हेतु अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः--अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पद (पदों) के ब्यौरे, कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त कम्प्यूटर प्रोग्रामर को `15300/-रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़तरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षाें), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `460/- रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
(III) नियुक्ति/अनुषासन प्राधिकारीः--अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रकिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेष लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें :
(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को `15300/-रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/ वर्षाेंं के लिए संविदात्मक रकम में `460/-रूपए (पद के पे बैण्ड के न्यनूतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध सुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।1339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य /आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 (पांच) दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर निुयक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर,स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगेे। 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय- समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।1340 राजपत्र, हिमा ाचल प्रदेश, 23 3 जून, 2015 /02 आषाढ़, , 1937 कम्प्यूटर प्रो ोग्रामर और हि
हिमाचल प्रदेश निष्पादि
सरकार के म दत की जाने व
उपाबन्ध
ा-"ख"
आयोग के मा
ाध्यम से
मध्य अध्यक्ष, ि
वाली संविदा/
श्रीमति............. ......................... और हिमाचल चात् 'द्वितीय प्
........................ ...................,संि ल प्रदेश के रा पक्षकार" कह
....................... विदा पर नियु ाज्यपाल, के म हा गया है) के
यह ह करार श्री/श्र सी.................... ......... निवास कहा गया है), पक्षकार" क (जिसे इसमे में इसके पश्च । किया गया
" ने उपरोक्त
'द्वि के रूप में स
द्वितीय पक्षकार" संविदा आधार पर निम्नलिख्ि
त प्रथम पक्षका खित निबन्धन हिमाचल प्रदेश /करार का प्ररू
ा लोक सेवा अ रूप
..............
पुत्र/पुत्री श्री युक्त व्यक्ति ( मध्य, अध्यक्ष, के माध्यम से
ी........................ (जिसे इसमें इ हिमाचल प्रदेश् आज तारीख.
'प्रथम आयोग ...... को
......................... इसके पश्चात् श लोक सेवा .........................
प्रोग्रामर
ार को लगाया
और शर्तों पर
1.
गामर के रूप म वाले दिन तक रूप से उल्लि र की द्वितीय
यह कि प्रथ् ......... ........ की सेवा मे करार पाया दिवस् अथ सूचना नोटि
थम पक्षकार ............... को स में रहेगा। यह ा गया है कि ाार्त् .................. टिस आवश्यक
कम्प्यूटर प्रोग्र समाप्त होने व ह विनिर्दिष्ट रू प्रथम पक्षकार ....................... क नहीं होगा ा है और प्रथ् र सेवा करने क
थम पक्षकार ने के लिए सहम
ने कम्पयूटर प मति दी हैः-
में .................... क एक वर्ष क लखित किया ग पक्षकार के यंमेव ही पर्यवि
. से प्रारम्भ ह की अवधि के गया है और के साथ संवि सित (समाप्त)
होने और लिए द्वितीय दोनाें पक्षकार विदा, आखिरी ) समझीं जाएग
............ पक्षकार रों द्वारा ी कार्य गी और
दिन को स्वय
ः
विदा अवधि में ह प्रमाणपत्र ज तोषजनक रहा
वर्षानुवर्ष आ जारी करेगा कि ा है और केव
ाधार पर विस् कि संविदा पर वल तभी उसक
परन्तु संवि आयोग यह दौरान सन्त जाएगी।
स्तारण/नवीक र नियुक्त व्यक्ि की संविदा की
करण के लिए क्ति की सेवा की अवधि नवीक
अध्यक्ष, लोक और आचरण कृत/ विस्ताि
क सेवा वर्ष के रित की 2.
दात्मक रकम की जाएगी। में `460/-
हकदार होग प्रथम पक्षक होगी) प्रति लिए संविद प्रतिशत) क वेतनमान अ
कार की संविद तमास संदत्त क दात्मक रकम की वृद्धि का आदि नहीं दिय
या जाएगा। 3. प्रथम पक्षक कार्य/आच नियुक्त/तै तो नियुक्ति
कार की सेवा चरण ठीक न तैनात कर दिय त पर्यवसित (स
पूर्णतया अस्थ् नहीं पाया जा या जाता है, समाप्त) किए ज 4.
र एक मास गा। तथापि स सा अवकाश अ ा प्रतिपूर्ति औ क्ति को उपरो
संविदात्मक आकस्मिक प्रसूति अवक हकदार हो होगा/होगी अवकाश अ
क नियुक्त कम् अवकाश का काश, दस दिन ोगा/होगी। व गी। संविदा पर अनुज्ञात नहीं ह
म्प्यूटर प्रोग्रामर ा हकदार होग न के चिकित्स वह चिकित्सा र नियुक्त व्यि होगाः
15300/-(ज संविदा पर नि रूपए (पद गा और अन्य
(जो पे बैण्ड क नियुक्त व्यक्ति के पे बैन्ड क य कोई सहब
के न्यूनतम जम त आगे बढ़ाए के न्यनूतम ज बद्ध सुविधाएं
जमा ग्रेड पे के गए वर्ष/ व् जमा गे्रड पे क जैसे वरिष्ठ
बराबर वर्षाेंं के का तीन /चयन
र नियुक्त व्यि स रिक्ति के दि संविदा पर पदधारी उस र को संविदा पर लगाया ग
क्ति का विरूद्ध गया है,
थायी आधार प ाता हैै या य जिसके लिए जाने के लिए
पर होगी। यि यदि नियमित प्रथम पक्षकार दायी होगी।
की सेवा पूरी संविदा पर नि और (पांच) दि और एल0टी0सी ोक्त के सिवाय
री करने के प् नियुक्त कर्मचारी दिन के विशेष सी0 आदि के य अन्य किसी
पश्चात् एक ि री सोलह सप्त अवकाश के ि क लिए हकदा ी भी प्रकार क
दिन के प्ताह के लिए भी ार नहीं का कोई
/ चिकित्सा अ
परन्तु अनुप के लिए अग
पभुक्त आकस्मि ग्रनीत नहीं कि
स्मक अवकाश/ किया जाएगा। 5.
अधिकारी के अ
नियन्त्रक अ का पर्यवसा
सान (समापन)
अनुमोदन के हो जाएगा। अवकाश और विशेष अवका
ाश एक कैलेण्
ण्डर वर्ष
बिना कर्त्तव्य
तथापि आपवा
से अनधिकृत वादिक मामलों
त अनुपस्थिति में जहां पर
से स्वतः ही चिकित्सा आध्
संविदा धार पर1341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर निुयक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्तेे का हकदार होगा/होगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख कोे अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैें।
साक्षियों की उपस्थिति में : 1. .......................................... ........................................... ......................................... ( नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ......................................... .......................................... .............................................. ( नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
____________
[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(AP-B)A(3)5/2014 date 13-05-
2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
DEPARTMENT OF PERSONNEL (AP-II)
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 13th May, 2015
No. Per(AP-B)A(3)5/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 and Article 318 of the Constitution of India, readwith regulations 8 and 10 of the Himachal Pradesh Public Service Commission (Staff) Regulations, 1971, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following ent and Prom Pradesh Pu
राजपत्र, हिमा motion Rules ublic Service
ाचल प्रदेश, 23 s for the pos e Commissio 1342 Recruitme Himachal namely:— —
mmencemen ion, Comput
3 जून, 2015 st of Comput on as per An
/02 आषाढ़, ter Programm nnexure "A"
, 1937 mer, Class-I " attached to
I, (Gezetted) o this notific
) in the cation;
nt.—(1) Th
ter Program
1. Pradesh P Promotion
Short tit Public Servic n, Rules, 201
tle and com ce Commissi 15.
) These rul es shall com
me into force hese rules m mmer, Class-I
may be call I, (Gazetted
led the Him ) Recruitme
machal ent and
from the da
(2) Himachal Pradesh.
__ ate of publica
ation in the R
Rajpatra/ e-g
gazette
By order, P. M MITRA, retary. Chief Secr
_________
REC
ANNEXUR
RE-"A" CRUITMEN PROG
POST OF C
E OFFICE O
R
OMPUTER
OF
NT AND PR
GRAMMER
H.P. P
ROMOTION
R, CLASS-I
PUBLIC SE
N RULES F
(GAZETTE
ERVICE CO
FOR THE P
ED) IN THE
OMMISSIO
1.
ON
Name of
the post.—C
Computer Pr
rogrammer
2.
Number
of post.—01
1 (One) 3.
Classifica
ation.—Clas
ss-I, (Gazett ed) 4.
r regular incu
umbents:
Scale of P 10300-3
Pay.— (i) P 34800+5000
Pay Scale for 0 Grade Pay (ii)
) Emolume (as per de
ents for contr etails given i
ract employe n Column 15 /-P.M.
ees 15300/
5-A)
5.
Whether
"Selection"
" post or "N
Non-Selectio
on" post.—S
6.
Selection
Age for d
direct recrui
itment.—45
5 years and b
ovided that t n service of
that upper ag the Govern
ge limit for ment includ below.
direct recrui
ding those w
Pro already in contract ba
asis:
Pro become ov relaxation
ovided furth ver-age on t in the presc
her that if a the date he / cribed age-lim
a candidate / she was ap mit by virtue ovided furth egories of p
er age-limit i he extent per its will not b who have be
be applicable een appointe
e to the cand ed on adhoc
didates or on
appointed o ppointed as s e of his / her
on adhoc ba such he / sh r such adhoc
asis or on c he shall not b or contract
contract bas be eligible f appointmen
sis had for any nt:
for Schedule
is relaxable
rmissible un
Pro Other cate Himachal Pradesh Gov
her that uppe ersons to th vernment:
Pro Bodies wh Autonomo
ovided furth ho happened ous Bodies a
her that the e d to be Gove at the time o
employees o rnment serv of initial of s nder the gen
ed Castes / S eral or spec
Scheduled T cial order(s)
Tribes / of the
of all the Pub
ants before a
such constitu
blic Sector C absorption in utions of suc
Corporations n Public Sec ch Corporatio
s and Autono ctor Corpora ons / Autono
omous ations / omous1343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations/Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualifications: (i) MCA or B.E./B. Tech. Degree in information Technology/Computer Science Engineering from a recognized University or from an Institute duly recognized by the Central/H.P. Government.
OR
"B" LEVEL Course from DOEACC/NIELIT Society.
(ii) At least 3 years experience as Programme Planning Officer or its equivalent post from Govt./Semi Government Organization/Private Sector after acquiring Essential Qualification.
(b) DESIRABLE QUALIFICATION:—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotees.—Age:—Not applicable.
Educational Qualification:— Not applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be failing both by secondment basis. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A & will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/secondment / transfer is to be made.—By promotion from amongst the Programme Planning Officer possessing five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by direct recruitment failing both on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of 1344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his / her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him / her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:
Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules.
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Govt. from time to time.
13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission OR other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment. Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
1345माचल प्रदेश, 2 nder this po be engaged o (I) Public Ser extendable
CONCEP rvice Comm e on year to
राजपत्र, हिम PT:—(a) Un mission will b year basis:
ovided that ic Service C is satisfac
for extensio ommission s ctory during
n/renewal o shall issue a g the year
23 जून, 2015 olicy the Com on contract b
5/02 आषाढ़ mputer Prog basis initiall
ढ, 1937 grammer in ly for one ye
the office o ear, which m
of H.P. may be
f contract pe
certificate th
and only
Pro H.P. Publi appointee renewed/e
extended.
(b) COMMIS the Gover posts in a prescribed
) POST F SSION:—Th rnment to fil atleast two d qualificatio
FALLS WI he Chairman l up the vac leading ne ons and fulfil
ITHIN TH n, H.P. Publi ant posts on ewspapers a lling the oth
ction will be
e made in ac eriod on yea hat the servi then his p
ar to year ba ice and cond period of c
asis the Cha duct of the co contract is
airman, ontract to be
RVICE oval of vacant ng the
HE PURVI ic Service C n contract ba and invite a her eligibility
IEW OF Commission a asis will adv applications y conditions
H.P. PUB after obtaini ertise the de from candi as prescribe
BLIC SER ing the appro etails of the idates havin ed in these R
Rules.
ccordance w
(c) these Rule
) The selec es.
ith the eligib
bility condit
tions prescri
ibed in he Compute l amount @ (II contract b shall be eq pay band + year(s) wi
I) CONTRA asis will be qual to initia + Grade Pay ll be allowed
ACTUAL E paid consol al of the pay y of the post) d if contract
EMOLUME lidated fixed y scale + Gr ) as annual i is extended (II Service Co
II) APPOIN ommission w
NTING/DIS will be the ap
SCIPLINAR ppointing an er Programm @ 15300/- f 460/- (3 emoluments
mer appoint per month ( % of minim for the subse
ted on (which mum of equent
ENTS:—Th d contractual rade pay). A increase in c beyond one
An amount o contractual e e year.
man, H.P. Public
RY AUTH
nd disciplina
(IV contract a expedient by the con
V) SELECT appointment by a written ncerned recru
TION PRO will be ma n test or prac uiting agenc
OCESS:—Se ade on the b ctical test th y i.e. H.P. P The Chairm HORITY:—T . ary authority
appointmen
a-voce test
ost in the c dered necess will be deter
ase of sary or rmined
election for basis of viva e standard / ublic Servic
syllabus etc ce Commissi
nt to the po or if consid c. of which w ion.
NTS:—
(V As may be
V) COMMI e constituted
TTEE FOR d by the conc
R SELECTI cerned recru
ION OF C
iting agency
ONTRACT y i.e. H.P. Pu
TUAL APPO ublic Service
OINTMEN e Commissio
on.
on of a candi
(V per Annex
VI) AGREEM xure-"B" app
MENT:—A pended to the
After selectio ese Rules.
idate, he / s he shall sign
n an agreem
ment as (V contractua Grade Pay (3% of m allied bene
VII) TERMS al amount @ y). The cont inimum of p efits such as
S AND CO @ 15300/- pe tract appoint pay band + senior / sele
ONDITIONS er month (w tee will be Grade Pay ection scales
S:—(a) The which shall b entitled for of the post) s etc. will be
vice of the contract ap
ated in case l appointee w nitial of the contractual r extended y
will be paid pay in pay b amount of years and no
d fixed band + 460/- o other contractual be equal to in increase in ) for further e given.
ppointee wi
the perform
(b) appointme not found
) The serv ent is liable t to be termina . satisfactory
) Contract However, the dical Leave
appointee w e contract em and five da C etc. No le
will be entitl mployee wil ays special l eave of any o (c) service. H days Med ent and LTC imbursem appointee. .
ill be purel mance / condu
ly on temp uct of the co
porary basis ontract appoi
s. The intee is
led for one-d ll also be en leave. He/Sh other kind e
day casual l ntitled for 1 he shall not except above
leave after p 6 weeks Ma t be entitled e is admissib
putting one- aternity Lea d for Medic ble to the co
-month ave, 10 al Re- ontract 1346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever recruited on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every number of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997.
18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of persons or post(s).
___________
ANNUEXURE-"B" Form of contract/agreement to be executed between the Computer Programmer and the Government of Himachal Pradesh through Chairman, H.P. Public Service Commission.
This agreement is made on this ----------------- day of ----------- in the year ------ . Between Sh. Smt. ----------- Son/Daughter of Shri __________ R/O ______________ contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND the Governor of Himachal Pradesh through Chairman, H.P. Public Service Commission. (here-in-after called the SECOND PARTY).
1347hereas, the S
राजपत्र, हिम SECOND PA o serve as a C
माचल प्रदेश, 2 ARTY has e Computer Pr
23 जून, 2015
engaged the
rogrammer o
Wh PARTY h conditions
has agreed to s:—
1. That the Computer and endin both the p ipso-facto informatio
FIRST PAR r Programme ng on the da parties that t o stand term on notice sh
RTY shall r er for a peri ay of _____ the contract minated on all not be ne
n the last ecessary:
Provided Chairman conduct o period of
that for-furt n, H.P. Publi of the contra contract is t
ther extensio ic Service Co act appointe o be renewe
on/renewal o ommission s ee was satisf ed/extended.
5/02 आषाढ़ aforesaid F on contract b
ढ, 1937 FIRST PART basis on the
TY and the F following te
FIRST erms &
remain in th od of 1 (one ___. It is spe of the FIRS
he service of e) year comm ecifically m ST PARTY working da
f the SECO mencing on mentioned an with SECO ay i.e. on
OND PARTY day of ____ nd agreed up OND PARTY __________
Y as a ______ pon by Y shall _ and of contract pe shall issue a factory durin
eriod on yea certificate th ng the year
ar to year bas hat the servi and only th
sis, the ice and hen the 2.
FIRST PAR
he pay band
ontractual am
The contr shall be e will be en pay band benefits s
ractual amo equal to min ntitled for in d +grade pay uch as senio
unt of the F nimum of th creased in c y of the po or selection s e 15300/- p Pay). The c 460/- (3%) o ded years an
per month ( contract app of minimum nd no other
(which pointee of the allied
ost ) for fur
scales etc. w
3. The servi liable to b found goo the first p
ce of FIRST be terminated od or if a reg party was eng
T PARTY w d in case the gular incumb gaged on con 4. Contractu putting on (sixteen) leave. He of any oth
ual Compute ne month ser weeks Mate /She shall no her kind exce
er Programm rvice. Howe ernity Leave ot be entitled ept above is
-availed Cas e Calendar RTY will be d plus grade mount @ 4 rther extend will be given.
y on tempor ce/conduct o inted/posted
rary basis. T of the contra against the
The appointm act appointee vacancy for
ment is e is not which
will be purely e performanc bent is appoi ntract.
e after for 16 special o leave
mer will be ever, the con e, 10 days M d for Medica admissible t
entitled fo ntract employ Medical Lea al Re-imburs to the contra
or one day yee will also ave and 5 ( sement and L act Compute
casual leave o be entitled (five) days s LTC etc. No er Programm
mer:
sual Leave,
Year and w
Provided accumula calendar y
that the un- ated upto th year.
5. Unauthor shall auto cases wh his/her c considerin controllin
ized absenc omatically le here the circ control on ng his/her ca ng authority i
e from the d ead to the t cumstances medical gro ase for regul in this regard Medical Le will not be
eave and Spe carried forw
ecial leave c ward for th
can be e next val of the C ract. Howev ence from d hall not be bent shall ha
Controlling O ver, in excep duty were b e excluded ave to intima
Officer ptional beyond while ate the
duty withou termination for un-auth ounds, such larization bu d well in tim
ut the approv of the contr horized abse h period sh ut the incumb me.
shall not b
However, period of
, the contrac absence from
ct appointee m duty.
Provided Medical O
that he/she Officer as pe
shall submi er prevailing e entitled fo
or contractua
al amount fo
for this
ness issued by the
it a certifica
instructions
6. Selected Governm
candidate w ent / Registe
will have to ered Medica ate of his/he s of the Gove
er illness/fitn ernment.
o submit a
al Practitione
certificate er. In case o
of his / he of women ca
er fitness f andidates pre
from a egnant1348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
7. Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
8. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF/CPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ______________________
______________________ (Name and Full Address) (Signature of the FIRST PARTY) 2. ______________________ ______________________ (Name and Full Address) (Signature of the SECOND PARTY)
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ब अदालत उप-मण्डलीय समाहर्ता, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 24/13
ओंकार चंद सपुत्र श्री सूहडू राम सिंह, निवासी गांव हार तप्पा ननावां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर . . अपीलकर्ता
बनाम
1. राज कुमार 2. संजीव कुमार 3. सतीश कुमार सभी सपुत्र श्री जगदीश चंद, निवासी गांव हार तप्पा ननावां, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर
ईश्तहार राजपत्र
ओंकार चंद सपुत्र श्री सूहडू राम सिंह, निवासी गांव हार तप्पा ननावां, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर ने इस न्यायालय में एक अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 11-9-2012 जो सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बड़सर ने इन्तकाल नं0 82 में पारित किया था दायर कर रखी है। इस मुकदमा में प्रतिवादी नं0 3 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कई बार सम्मन किए गए परन्तु हाजर न हुए और न ही प्रतिवादी नं0 3 की तामील साधारण ढंग से नहीे हो सकती है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25-06-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में हाजर होकर मुकदमा तकसीम की पैरवी करें। उपरोक्त1349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 तिथि पर न उपस्थित होने पर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कोई उजर/एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 09-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डलीय समाहर्ता, बड़सर,
उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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ब अदालत उप-मण्डलीय समाहर्ता, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 मुकद्दमा : तकसीम केस नं0 23/13
ओंकार चंद सपुत्र श्री सूहडू राम सिंह, निवासी गांव हार तप्पा ननावां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर . . अपीलकर्ता
बनाम
1. राज कुमार
2. संजीव कुमार
3. सतीश कुमार सभी सपुत्र श्री जगदीश चंद, निवासी गांव हार तप्पा ननावां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर
ईश्तहार राजपत्र
ओंकार चंद सपुत्र श्री सूहडू राम सिंह, निवासी गांव हार तप्पा ननावां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर ने इस न्यायालय में एक अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 11-9-2012 जो सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बड़सर ने इन्तकाल नं0 135 में पारित किया था दायर कर रखी है। इस मुकदमा में प्रतिवादी नं0 3 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कई बार सम्मन किए गए परन्तु हाजर न हुए और न ही प्रतिवादी नं0 3 की तामील साधारण ढंग से नहीे हो सकती है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25-06-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में हाजर होकर मुकदमा तकसीम की पैरवी करें। उपरोक्त तिथि पर न उपस्थित होने पर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और कोई उजर/एतराज न सुना जाएगा।
आज दिनांक 09-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय सहित जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डलीय समाहर्ता, बड़सर,
उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।1350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 ब अदालत संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 श्री प्रवीन शर्मा पुत्र श्री भूषण देव, गांव जाहू खुर्द, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR (B&D) 2014-3635 दिनांक 11-3-2015 अनुसार श्री प्रवीन शर्मा पुत्र श्री भूषण देव, गांव जाहू खुर्द, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 22-05-1992 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म दिनांक को ग्राम पंचायत जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म दिनांक 22-05-1992 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रवीन शर्मा पुत्र श्री भूषण देव, गांव जाहू खुर्द, डा0 जाहू की जन्म तिथि 22-05-1992 को ग्राम पंचायत जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-7-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज।
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ब अदालत संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 श्री अजय कुमार पुत्र श्री राम राज, गांव जोल, डा0 वडैहर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR (B&D) 2014- 4094 दिनांक 18-3-2015 अनुसार श्री अजय कुमार पुत्र श्री राम राज, गांव जोल, डा0 वडैहर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 13-10-1989 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म दिनांक को ग्राम पंचायत धमरोल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म दिनांक 13-10-1989 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।1351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अजय कुमार पुत्र श्री राम राज, गांव जोल, डा0 वडैहर, की जन्म तिथि 13-10-1989 को ग्राम पंचायत धमरोल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-7-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज।
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ब अदालत संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 धर्म पाल पुत्र अनंत राम, गांव लदरौर खुर्द, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज निवासी हाल गांव व डा0 धनेड, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री धर्म पाल पुत्र अनंत राम, गांव लदरौर खुर्द, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज निवासी हाल गांव व डा0 धनेड, तहसील व जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने शपथ पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका पंचायत रिकार्ड, स्कूल रिकार्ड, आधार कार्ड में नाम धर्म पाल दर्ज है जो सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम धर्म सिंह दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बतौर करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-7-2015 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज।
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ब अदालत संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ईश्वर चंद कालिया पुत्र भगत राम, गांव जाहू कलां, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
1352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।श्री ईश्वर चंद कालिया पुत्र भगत राम, गांव जाहू कलां, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने शपथ पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका पंचायत रिकार्ड, सर्विस रिकार्ड, में नाम ईश्वर चंद कालिया पुत्र भगत राम दर्ज है जो सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम ईश्वर दास दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-7-2015 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज।
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ब अदालत संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
हिम्मत राम पुत्र सहलो उर्फ सरवण कुमार, गांव जाहू खुर्द, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्री हिम्मत राम पुत्र सहलो उर्फ सरवण कुमार, गांव जाहू खुर्द, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने शपथ पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड में नाम हिम्मत राम दर्ज है जो सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम हेम राज दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बतौर करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1-7-2015 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 4-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज।
--------- ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, निवासी महाल वट, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम1353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937
आम जनता
प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, गांव वट, डा0 खरोटा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि श्री समीर पुत्र जसवन्त का जन्म दिनांक 31-5-2013 को गांव वट में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2015 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 10-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली।
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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, निवासी महाल वट, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, गांव वट, डा0 खरोटा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि मिनाक्षी पुत्री जसवन्त का जन्म दिनांक 20-10-2006 को गांव वट में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2015 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 10-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली।1354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, निवासी महाल वट, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, गांव वट, डा0 खरोटा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि नीलम पुत्री जसवन्त का जन्म दिनांक 2-3-2009 को गांव वट में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2015 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 10-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली।
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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, निवासी महाल वट, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, गांव वट, डा0 खरोटा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि रीना पुत्री जसवन्त का जन्म दिनांक 2-3-2009 को गांव वट में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2015 को सुबह 10 बजे इस1355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 10-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली।
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ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, निवासी महाल वट, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969.
श्री जसवन्त पुत्र श्री पथरी राम, गांव वट, डा0 खरोटा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि अजय पुत्र जसवन्त का जन्म दिनांक 24-6-2011 को गांव वट में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-7-2015 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 10-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, ज्वाली।
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ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 30-06-2015 श्री सेम सिंह पुत्र श्री उतम राम, निवासी दनधार, डाकघऱ चनौन, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
1356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री सुमना देवी की जन्म तिथि 01-04-2010 को है, जो कि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री सुमना देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 30-06-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 04-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 30-06-2015 श्री झावे राम पुत्र श्री गुलाबू राम, निवासी सेरी, डाकघर जिभि, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री गुंन्जन की जन्म तिथि 10-10-2010 को है, जो कि ग्राम पंचायत तांदी के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री गुंन्जन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तांदी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 30-06-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 04-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।1357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 30-06-2015 श्री आज्ञा चन्द पुत्र श्री मान दास, निवासी दनधार, डाकघर मंगलौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री मोनिका की जन्म तिथि 28-03-2011 को है, जो कि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री मोनिका की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 30-06-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 04-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 30-06-2015 श्री चमन लाल पुत्र श्री सुख राम, निवासी शलेरा, डाकघर चनौन, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र घनश्याम की जन्म तिथि 10-04-2010 को है, जो कि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र घनश्याम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 30-06-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी 1358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 04-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 30-06-2015 श्री नीरत सिंह पुत्र श्री टेक ंिसह, निवासी डोघर, डाकघर कोटला, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 01-04-04 को श्रीमती राधा देवी से विवाह किया है, जो कि ग्राम पंचायत कोटला के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी राधा देवी का नाम ग्राम पंचायत कोटला के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपाि हो तो वह दिनांक 30-06-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 04-06-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत जनाब श्री जगदीश कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री तुला राम, निवासी ग्राम सादनाघाट, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेरधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
1359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री तुला राम, निवासी ग्राम सादनाघाट, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कुसुम पुत्री श्री पूर्ण चन्द का जन्म मिति 17-02-2008 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत सादनाघाट, तहसील पच्छाद में नहीं हुआ है। अतः इस ईश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-06-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 03-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सब रजिस्ट्रार, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत जगदीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
दावा संख्या : 25/9 ऑफ 12 तारीख मरजुआ : 28-8-2012 तारीख पेशी : 30-06-2015 ब मुकदमा तकसीम
श्री रतन सिंह पुत्र श्री लच्छमी सिंह, निवासी गांव चमरोगी नाहन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, . . वादी हि0 प्र0
बनाम
बलदेव सिंह आदि
डिम्पल, वशिका तोमर, सोमा देवी, रितेश तोमर, ईन्द्रा देवी, कमलेश देवी, अरूणा देवी, अरूण सिंह, . . प्रतिवादी। अनिल कुमार आादि
विषय.-प्रार्थना पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू राजस्व अधिनियम 1954 भूमि खाता/खतौनी नं0 18/44 ता 52, किते 245 रकबा 1132-19 बीघा वाका चमरोगी की नाहन तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
प्रार्थी श्री रतन सिंह पुत्र श्री लच्छमी सिंह, निवासी गांव चमरोगी नाहन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने तकसीम प्रकरण इस न्यायालय में बराये तकसीम आवेदन पत्र गुजार रखा है जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादीगण उपरोक्त को तामील बारे बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती। उपरोक्त प्रतिवादी की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।
अतः प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उपरोक्त को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 30-06-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में यह समझा जायेगा कि आपको उपरोक्त तकसीम बारा किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।1360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 आज दिनांक 14-05-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
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अदालती इश्तहार
ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री रणजीत पुत्र श्री अमरसिंह, निवासी सधौडी, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्री रणजीत पुत्र श्री अमरसिंह निवासी सधौडी, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है उसकी पुत्री मुसकान जिसकी जन्मतिथि 18-2-2010 है, का नाम ग्राम पंचायत सेर जगास, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्व-साधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-6-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कु0 मुसकान की जन्मतिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 4-6-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हसताक्षरित/- (कपिल तोमर) कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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अदालती इश्तहार
ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री यशपाल चौहान पुत्र श्री पन्नालाल निवासी बेंहड, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्री यशपाल चौहान पुत्र श्री पन्नालाल निवासी बेंहड, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत आवेदनपत्र1361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937 प्रस्तुत करके प्रार्थना की है उसका पुत्र आयुष चौहान व पुत्री अमीषा चौहान जिनकी जन्मतिथि 13-11-1998, 4-12-2002 है, का नाम ग्राम पंचायत शलाना, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्व-साधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-6-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर आयुष चौहान व पुत्री अमीषा चौहान की जन्मतिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 4-6-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (कपिल तोमर) कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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CORRIGENDUM
Please read "Service No. 258121 instead of 25121" at page No. 1112, in the e-Gazette No. 44/2015, dated 3rd June, 2015.
Sd/-
Deputy Controller,
Printing & Stationery Deptt.,
Shimla-171005.
1362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जून, 2015/02 आषाढ़, 1937नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है