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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 80, 23 July 2015

Published 23 July 2015

Gazette no.
80
Gazetteid
80/GAZETTE/2015-23/07/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-07-23.80_gazette_2015-23_07_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd July, 2015

No. HPERC/419.—In exercise of the powers conferred by section 46, read with section 181, of the Electricity Act,2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following regulations:—

80-राजपत्र/2015-23-07-2015 (2513)2514 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) (First Amendment) Regulations, 2015.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 5.—In sub-regulation (2) of regulation 5 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2012.

(a) The following first proviso shall be inserted; namely:—

"Provided that in case of the Central and State Government/Government Agencies, if the applicant is willing to deposit in advance the entire estimated/actual cost of works including the service line, before the actual commencement of works required to be executed for supply of power and such estimated cost is more than the normative Infra Development Charges (IDC) and cost of service line, the applicant shall not be required to make the separate payment of IDC under these regulations and charges towards advance cost share for getting Power Availability Certificate (PAC) under Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009"; and

(b) In the existing first proviso, for the word "Provided", the words "Provided further" shall be substituted.

By order of the Commission Sd/- Secretary.

__________

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जुलाई, 2015

संख्याः टी0सी0पी0-(बी)2-2/2014(रुल्ज)/एटीपी.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 26.7.2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, सहायक नगर योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, सहायक नगर योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये नियम राजपत्र/ई गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।2515 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 2. उपाबन्ध 'क' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, सहायक नगर योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 के उपाबन्ध 'क' में,--

(1) स्तम्भ संख्याः 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''अनिवार्य अर्हताएंः--

(i) किसी विश्वविद्यालय या आल इण्डिया इंस्टीट्‌यूट आफ टॉउन प्लैनर इण्डिया से सम्य्‌क रुप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अरबन/सिटी/टाउन/रीजनल प्लानिंग में एम टैक की उपाधि।

या

(ii) किसी विश्वविद्यालय या आल इण्डिया इंस्टीट्‌यूट आफ टॉउन प्लैनर इण्डिया से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से टाउन या सिटी या अरबन या रीजनल या हाउसिंग या कन्ट्री या रुरल या इन्फ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में स्नातकोतर उपाधि।

या

(iii) (क) किसी विश्वविद्यालय या आल इण्डिया इंस्टीट्‌यूट आफ टॉउन प्लैनर इण्डिया से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्लानिंग में स्नातक (बैचलर आफ प्लानिंग) या प्लानिंग में टैक्नोलोजी स्नातक (बैचलर आफ टैक्नोलोजी) ।

(ख) उपरोक्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग में अरबन या रीजनल प्लानिंग के क्षेत्र मे कम से कम तीन वर्ष का अनुभव :

परन्तु उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो उपरोक्त शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्‌ नगर एवं ग्राम योजना विधियों के अधीन गठित किसी प्राधिकरण या नगर एवं ग्राम योजना विभाग में अरबन/सिटी/टाउन/रीजनल प्लानिंग के कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

तीन वर्ष का यह अनुभव उन अभ्यथियों को लागू होगा जो उपरोक्त प्रवर्ग (iii) में वर्णित अर्हता रखते हों।

वांछनीय अर्हताः-

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।''

(2) स्तम्भ संख्याः 15-क के निबंधन और शर्ते संख्या 7 के खण्ड (ग) (घ) और (ङ) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,ः-

''(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः2516 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने एक तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।''

3. उपाबन्ध 'ख' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, सहायक नगर योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 के उपाबन्ध ''ख'' में,--

संविदा करार के निबधन और शर्ताें में क्रम संख्या 4, 5 व 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगीए परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने एक तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हैए आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।''

आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा, अतिरिक्त मुख्य सचिव।2517 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 उपाबन्ध- ''ख'' सहायक नगर योजनाकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रशासनिक सचिव (नगर एवं ग्राम योजना') के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री........................................................ ............निवासी..............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य प्रशासनिक सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.. ............................. को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक नगर योजनाकार के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक नगर योजनाकार के रूप में.................................. से प्रारम्भ होने और.........................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 21,000/-रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी को उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया था तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाशए दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं2518 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तवय से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उन्हें अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में, दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी. पी. एफ. भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में उल्लिखित दिन ........... ..............और...........वर्ष.....................को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः-

1...........................................

...........................................

..........................................

(नाम व पूरा पता)

2..........................................

...........................................

...........................................

( नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः- 1........................................... ........................................... ........................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... ............................................ ........................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)2519 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937

[Authoritative English Text of this Department Notification No. TCP-(B)2-2/2014 (Rules)ATP

dated 20.7.2015 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th July, 2015

No. TCP-(B)2-2/2014(Rules)ATP.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Town & Country Planning Assistant Town Planner, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012 notified vide this Department Notification of even number dated 26.7.2012 namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Town & Country Planning Department, Assistant Town Planner, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/e- Gazette, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Town and Country Planning Department, Assistant Town Planner, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2012

(1) For the existing provisions against Column No. 7 the following shall be

substituted, namely:—

Essential Qualification(s):

(i) M.Tech Degree in Urban/City/Town/Regional Planning from a University or an Institute duly recognized by the All India Institute of Town Planners, India.

Or

(ii) Post Graduate Degree in Town or City or Urban or Regional or Housing or Country or Rural or Infrastructure or Transport Planning from a University or an Institute duly recognized by the All India Institute of Town Planners, India.

Or

(iii) (a) Bachelor of Planning or Bachelor of Technology in Planning from a University or an Institute duly recognized by the All India Institute of Town Planners, India.

(b) Atleast three years experience in the field of Urban or Regional Planning in the Central Government or State Government Department after acquiring above qualification.

Provided that preference will be given to the candidates possessing at least 3 years experience in Urban/City/Town/Regional Planning's work under any authority constituted under Town & Country Planning Laws or in the Town & Country Planning Department after acquiring the above qualification.

2520 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 This 03 years experience shall be applicable in the case of candidates possessing the qualification mentioned in the category (iii) above.

Desirable Qualification:

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

(2) For the existing provision against clause c, d and e of Terms and conditions

No.VII of Column No. 15-A, the following shall be substituted, namely:—

"VII (c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave and 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

VII (d) Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. The contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of Illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(VII) (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds."

3. Amendment of Annexure-"B".—In Annexure-"B" appendix to the Himachal Pradesh Town & Country Planning Department, Assistant Town Planner, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,2012,—

(a) For existing provisions against Terms & Conditions No. 4, 5 and 6 of Contract

Agreement the following shall be substituted namely:—

"4 Contractual Assistant Town Planner will be entitled for one day's casual leave after one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave and 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

2521 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937

5. Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. The contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds."

By order, MANISHA NANDA, Additional Chief Secretary.

__________

Annexure-"B" Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Town Planner and the Government of Himachal Pradesh through Administrative Secretary (Town & Country Planning)

This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year………Between Sh/Smt.……………s/o/d/o Shri….……………R/o……………………… ……………………, contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Administrative Secretary(Town & Country Planning) to the Govt. of H.P. (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Town Planner on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Assistant Town Planner on contract basis for a period of 1 year commencing on day of ……………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …………… and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be R 21000/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

2522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 4. Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave and 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimated the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The Women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1……………………………………

…………………………………….

……………………………………..

(Name and Full Address)

2. ……………………………………

………………………………………

2523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 ……………………………………….

(signature of the FIRST PARTY) (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1……………………………………….

………………………………………..

…………………………………………

(Name and Full Address)

2. ……………………………………..

………………………………………..

...............................................................

(Name and Full Address)

(signature of the SECOND PARTY)

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 9th July, 2015

No. HHC/GAZ/14-315/2010.—In supersession of this Registry Notification No. HHC/ GAZ/14-315/2010-12161-68, dated 29.4.2015 Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 1½ days commuted leave w.e.f. 31.3.2015(AN) to 1.4.2015 in favour of Shri Nikhil Aggarwal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Jawali, District Kangra, H.P. Certified that Shri Nikhil Aggarwal has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Nikhil Aggarwal would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Jawali, District Kangra, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order Sd/- Registrar General.

2524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th July, 2015

No. HHC/GAZ/ 14-324/2011.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 27.7.2015 to 5.8.2015 with permission to prefix Sunday falling on 26.7.2015 in favour of Sh. Vishal Bhamnotra, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Jogindernagar, District Mandi, H.P.

Certified that Sh. Vishal Bhamnotra is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vishal Bhamnotra would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Jogindernagar, District Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th July, 2015

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (III), Mandi, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr. division)-cum-JMIC (II), Mandi and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" with immediate effect till the joining of new Presiding Officer in that Court.

By order Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th July, 2015

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (III), Mandi, H.P. as Drawing and Disbursing Officer2525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM (I), Mandi and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" with immediate effect till Sh. Vivek Khanal, Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM (I), Mandi returns from earned leave.

By order Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th July, 2015

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (V), Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (IV) and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" w.e.f. 6.7.2015 till Ms. Akshi Sharma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (IV), Shimla returns from her leave.

By order, Sd/- Registrar General.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA - 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 16th July, 2015

No. HHC/GAZ/14-205/91.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 22.7.2015 to 31.7.2015 in favour of Sh. J.K. Sharma, District and Session Judge, Sirmaur District at Nahan, H.P.

Certified that Sh. J.K. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. J.K. Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Sirmaur District at Nahan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

2526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937

कार्मिक विभाग

सचिवालय प्रशासन सेवाएं-1

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जुलाई, 2015

संख्या कार्मिक(स.प्र.से.)-बी (15) 3/2013.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) हिमाचल प्रदेश में अनुभाग अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) अनुभाग अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे । 2. निरसन और व्यावृाियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः कार्मिक (सचिवालय प्रशासन-1)-ए(3)-1/76-तारीख 12 अक्तूबर, 1995 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश कार्मिक (सचिवालय प्रशासन) विभाग अनुभाग अधिकारी (वर्ग-I राजपत्रित), भर्ती एंव प्रोन्नति नियम, 1995 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम(1) के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सचिवालय प्रशासन)।

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उपाबन्ध "क" हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) में अनुभाग अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.-- अनुभाग अधिकारी

2. पदों की संख्या.-- 101 (एक सौ एक)

3. वर्गीकरण.-- वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.-- पे बैण्डः 15600-39100/-रुपए5400/- रुपए ग्रेड पे।

5. चयन अथवा अचयन पद.-- अचयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-- लागू नहीं।2527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं. -- (क) अनिवार्य अर्हता(एं) : लागू नहीं।

(ख) वॉछनीय अर्हता(एं) : लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु :-- लागू नहीं

शैक्षिक अर्हता(एं) :-- लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.--अधीक्षक ग्रेड-I में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 3 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड मेें की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 3 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड-I में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अधीक्षक ग्रेड- I, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक और लिपिक के रुप में संयुक्ततरू 19 (उन्नीस) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित 19 (उन्नीस) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अधीक्षक ग्रेड- I के रुप में 2 (दो) वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल भी सम्मिलित होगा।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत्‌ वरीयता लाभ दिए गये हों । 2528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप् पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः--लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--लागू नहीं।

16. आरक्षणः--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षाः--सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर यथा संशोधित, विभागीय परीक्षा नियमए 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.Per(SAS-I)B(15)3/2013 dated 22-07-2015 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

PERSONNEL DEPARTMENT

SECRETARIAT ADMINISTRATION SERVICES-I

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22th July, 2015

No. Per(SAS-I)B (15)-3/2013.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Section Officer Class-I (Gazetted) in the Department of Personnel (Secretariat Administration) Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification namely:—

2529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Section Officer Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Section Officer (Class-I-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1995, notified vide this department Notification No.Per(SAS-I)-A(3)-1/76-II, dated 12th October, 1995, and amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, Sd/- Secretary (SA).

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ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SECTION OFFICER (GAZETTED) CLASS-I IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SECRETARIAT ADMINISTRATION), H.P.

1. Name of post.— Section Officer

2. Number of post.— 101 (One Hundred One)

3. Classification.— Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.— Pay Band Rs.15600-39100/-+Rs.5400/- Grade Pay.

5. Whether "Selection" Post or "Non- Selection" Post.—Non-Selection

6. Age for Direct recruitment.—Not Applicable.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s): Not Applicable.

(b) Desirable Qualification(s):—Not Applicable

8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of promotee(s).—Age : Not Applicable. Educational Qualification:— Not Applicable

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

2530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:—100% by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made:—By promotion from amongst Superintendents Grade-II who possess 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Superintendents Grade-II who possess 19 (nineteen) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Superintendent Grade-II, Senior Assistant, Junior Assistant and Clerk combined which shall also include two years essential service as Superintendent Grade-II.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/ her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into the account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

2531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not Applicable.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not Applicable.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person (s) or post (s).

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0

बलवीर सिंह पुत्र मुन्शी राम, गांव बग्गी, परगना व उप तहसील भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

बलवीर सिंह पुत्र मुन्शी राम, गांव बग्गी, परगना व उप तहसील भलेई, जिला चम्बा ने अदालत हजा में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत बग्गी के मुहाल बग्गी के राजस्व अभिलेख में काकू दर्ज है जोकि गलत है परन्तु मेरा नाम ग्राम पंचायत फगेड़ के अभिलेख में बलवीर सिंह पुत्र मुन्शी राम दर्ज है जो कि सही व दरुस्त है। इसलिए राजस्व अभिलेख पटवार वृत बग्गी के मुहाल बग्गी में काकू उर्फ बलवीर सिंह पुत्र मुन्शी करवाना चाहता हूं।

अब इशतहार हजा द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम बहाल रखने में किसी की कोई उजर इतराज हो तो वह दिनांक 13/8/2015 तक कार्यालय दिवस में प्रातः अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश करें न आने की सूरत में नाम बदलने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 6/7/2015 मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा।

-------- ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0

सुभाष कुमार पुत्र मुन्शी राम, गांव बग्गी, परगना व उप तहसील भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम2532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937

आम जनता

सुभाष कुमार पुत्र मुन्शी राम, गांव बग्गी, परगना व उप तहसील भलेई, जिला चम्बा ने अदालत हजा में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत बग्गी के मुहाल बग्गी के राजस्व अभिलेख में काकू दर्ज है जोकि गलत है। परन्तु मेरा नाम ग्राम पंचायत फगेड़ के अभिलेख में सुभाष कुमार पुत्र मुन्शी राम दर्ज है। जो कि सही व दरुस्त है। इसलिए राजस्व अभिलेख पटवार वृत बग्गी के मुहाल बग्गी में काकू उर्फ सुभाष कुमार पुत्र मुन्शी करवाना चाहता है।

अब इशतहार हजा द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम बहाल रखने में किसी की कोई उजर व इतराज हो तो वह दिनांक 13/8/2015 तक कार्यालय दिवस में प्रातः अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश करें। न आने की सूरत में नाम बदलने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 6/7/2015 मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा।

-------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा

हेम राज पुत्र बजीरू, गांव व्रगाल परगना व उप तहसील भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

हेम राज पुत्र बजीरू, गांव व्र्रगाल परगना व उप तहसील भलेई, जिला चम्बा ने अदालत हजा में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में हेम राज व ग्राम पंचायत व्र्रगाल में हेम राज पुत्र बजीरू दर्ज है। परन्तु अपना नाम अपने लड़के राजकुमार के शैशिक्षण प्रमाण पत्र में हिमो दर्ज है। इसलिए राजकुमार के शैक्षिण प्रमाण पत्र में बहाल रखने के लिए हेम राज उर्फ हिमो राजस्व अभिलेख व ग्राम पंचायत व्रगाल अभिलेख में करवाना चाहता है।

अब इशतहार हजा द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम बहाल रखने में किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 13/8/2015 तक कार्यालय दिवस में प्रातः अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश करें। न आने की सूरत में नाम बदलने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 6/7/2015 मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा।2533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937

समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील जोगिन्दर नगर जिला मण्डी, हि0 प्र0

रिंकू

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969

ईश्तहार/उद्वघोषणा बनाम आम जनता

श्री रिंकू पुत्र कृष्ण लाल, निवासी व डाकघर मटरू, तहसील जोगिन्दर नगर ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 2.3.1991 को गांव भजराला में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत मटरू के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि दर्ज नही हुई है। जिसे दर्ज किया जाये।

अतः सर्व साधारण जनता को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी व्यक्ति को प्रार्थी की जन्म तिथि दिनांक 2.3.1991 ग्राम पंचायत मटरू के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने बारा कोई उजर या ऐतराज हो तो वह दिनांक 13.08.2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकदमा कर सकता है अन्यथा कार्यवाही नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13.07.2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दर नगर।

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समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील जोगिन्दर नगर जिला मण्डी, हि0 प्र0

ओम प्रकाश

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969

ईश्तहार/उद्वघोषणा बनाम आम जनता

श्री ओम प्रकाश पुत्र कांशी राम, निवासी सारली, तहसील जोगिन्दर नगर ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसके पिता श्री कांशी राम पुत्र सुदामा राम की मृत्यु दिनांक 19.06.1983 को गांव सारली में हुई है परन्तु ग्राम पंचायत चोन्तडा के अभिलेख में उनकी मृत्यु दर्ज नही हुई है। जिसे दर्ज किया जाये।

अतः सर्व साधारण जनता को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता श्री कांशी राम पुत्र सुदामा राम की मृत्यु तिथि दिनांक 19.06.1983 ग्राम पंचायत चोन्तडा के अभिलेख में करने बारा कोई उजर या ऐतराज हो तो वह दिनांक 31.07.2015 को प्रातः 10.00 बजे 2534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकदमा कर सकता है अन्यथा कार्यवाही नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15.07.2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दर नगर।

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अज कार्यालय श्री हीरा चन्द नलवा, नायब तहसीलदार, उप तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0

श्री शेर सिंह पुत्र जिन्हू राम, गांव टकोली, डा0 नगवाई, उप तहसील औट, जिला मण्डी

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शेर सिंह पुत्र जिन्हू राम, निवासी गांव टकोली, डा0 नगवाई, उप तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनके पुत्र साहिल कुमार का जन्म दिनांक 30-07-2004 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत टकोली, उप तहसील औट, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई ऐतराज हो तो दिनांक 17/8/2015 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना ऐतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व ऐतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना पत्र श्री शेर सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 14/7/2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हीरा चन्द नलवा, नायब तहसीलदार,

उप तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकदमा : 29/2015

तारीख दायर : 15-07-2015 ंश्री दिवान सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री देवी सरन, निवासी गांव शमकोर, 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, . . वादी जिला शिमला (हि0 प्र0)2535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत ईन्द्राज खाता/खतौनी नंं0 18/90, किता 3, रकबा तादादी 00-26-67 है0, वाका चक सुरू, खाता/खतौनी नं0 13/46, किता 3, रकबा तादादी 00-10-33 है0, वाका चक खणीधार, खाता/खतौनी नं0 11/32, किता 3, रकबा तादादी 0-31-12 है0, वाका उप-महाल शमकोर व उप-महाल चण्डी, पशगांव, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम आम जनता

यह दरख्वास्त श्री दिवान सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री देवी सरन, निवासी गांव शमकोर, 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के पिता का नाम खाता/खतौनी नंं0 18/90, किता 3, रकबा तादादी 00-26-67 है0, वाका चक सुरू, खाता/खतौनी नं0 13/46, किता 3, रकबा तादादी 00-10-33 है0, वाका चक खणीधार, खाता/खतौनी नं0 11/32, किता 3, रकबा तादादी 0-31-12 है0 वाका उप-महाल शमकोर व उप-महाल चण्डी, पशगांव के खाना मालिक में उमा सरन पुत्र शिवरू दर्ज है जो सही नही है। मुताबिक प्रमाण पत्र शिक्षा, पहचान पत्र तथा पेन कार्ड में आवेदक के पिता का नाम देवी सरन दर्ज है। उपरोक्त माल कागजात में वादी अपने पिता का नाम उमा सरन पुत्र शिवरू के स्थान पर देवी सरन पुत्र शिवरू दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी के पिता का नाम उपरोक्त माल कागजात में उमा सरन पुत्र शिवरू के स्थान पर देवी सरन पुत्र शिवरू दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपति हो तो वह दिनांक 18-08-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी के पिता का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्याकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकदमा : 30/2015

तारीख दायर : 15-07-2015 श्री बीरबल पुत्र श्री नेहरू राम, निवासी गांव मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

नोटिस बनाम आम जनता :

2536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 यह दरख्वास्त श्री बीरबल पुत्र श्री नेहरू राम, निवासी गांव मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि आवेदक के तीन पुत्रियों, सुरजीता जन्म तिथि 14-04-1999, रूविना जन्म तिथि 25-02-2004, ममता जन्म तिथि 06-03-2006 के ज्ञान अनुसार सही व दरुस्त है। वादी अपनी पुत्रियों का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवा सका है। वादी अब अपनी पुत्रियों का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आवेदक की उपरोक्त पुत्रियो का इन्द्राज स्थानीय पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपति हो तो वह दिनांक 18-08-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार आवेदक के परिवार का इन्द्राज पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 15-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

कार्याकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Duni Chand S/o Shri Roshan Lal R/o Village Dhar Ki Ber, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Verses

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Duni Chand S/o Shri Roshan Lal R/o Village Dhar Ki Ber, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter date of Death of his cousin sister named Ms. Asha D/o Shri Parma Nand R/o Village Pawad, P.O. Slana Tehsil & District Shimla in the record of Birth and Death, Gram Panchayat Thari. Gram Panchayat Thari issued the non-availability certificate vide No. nil dated 23.06.2015.

Sl. No. Name of the family members Relation Date of Death
1 Asha D/o Shri Parma Nand 25.09.1985

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the date of death of above name in the record of Gram Panchayat Thari, may file their claim/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 09.06.2015 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

2537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937

ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री राम कृष्ण सिंह बनाम आम जनता प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती कागजात।

उपरोक्त मुकदमा में श्री राम कृष्ण सिंह पुत्र श्री शिव सिंह, वासी गांव लिदकोट, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका दरुस्त नाम राम कृष्ण सिंह है परन्तु कागजात माल में उसका नाम राम किशन गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती कागजात माल में करने बारे आदेश पारित किये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपति हो तो वह अपनी आपति/ऐतराज दिनांक 21-8-2015 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। उजर प्राप्त न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यावाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 10-7-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री संजय जसवाल बनाम आम जनता प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती कागजात।

उपरोक्त मुकदमा में श्री संजय जसवाल पुत्र श्री राम कृष्ण, वासी गांव लिदकोट, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका दरुस्त नाम संजय जसवाल है परन्तु कागजात माल में उसका नाम संजीव कुमार गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती कागजात माल में करने बारे आदेश पारित किये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपति हो तो वह अपनी आपति/ऐतराज दिनांक 21-8-2015 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। उजर प्राप्त न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यावाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 10-7-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।2538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री राजू राजपूत बनाम आम जनता प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती कागजात।

उपरोक्त मुकदमा में श्री राजू राजपूत पुत्र श्री वीरी सिंह, वासी गांव खैरिया, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका दरुस्त नाम राजू राजपूत है परन्तु कागजात माल में उसका नाम राज सिंह गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती कागजात माल में करने बारे आदेश पारित किये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपति हो तो वह अपनी आपति/ऐतराज दिनांक 21-8-2015 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। उजर प्राप्त न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यावाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 10-7-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री विक्रम सिंह बनाम आम जनता प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती कागजात।

उपरोक्त मुकदमा में श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री दीनू, वासी गांव चुलड़ी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका दरुस्त नाम विक्रम सिंह है परन्तु कागजात माल में उसका नाम विक्रम जीत सिंह गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती कागजात माल में करने बारे आदेश पारित किये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपति हो तो वह अपनी आपति/ऐतराज दिनांक 21-8-2015 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। उजर प्राप्त न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यावाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक...............................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।2539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री विधि सिंह बनाम आम जनता प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती कागजात।

उपरोक्त मुकदमा में श्री विधि सिंह पुत्र श्री गर्व सिंह, वासी गांव चुलड़ी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका दरुस्त नाम विधि सिंह है परन्तु कागजात माल में उसका नाम विधि चन्द गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती कागजात माल में करने बारे आदेश पारित किये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपति हो तो वह अपनी आपति/ऐतराज दिनांक 21-8-2015 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। उजर प्राप्त न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यावाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 10-7-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी, बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवम्‌ राजस्व अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री रणजीत कुमार बनाम आम जनता प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती कागजात

उपरोक्त मुकदमा में श्री रणजीत कुमार पुत्र श्री सीता राम, वासी गांव टाड़ा निचला, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका दरुस्त नाम रणजीत कुमार है परन्तु कागजात माल में उसका नाम अजीत कुमार गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरुस्ती कागजात माल में करने बारे आदेश पारित किये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपति हो तो वह अपनी आपति/ऐतराज दिनांक 21-8-2015 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। उजर प्राप्त न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यावाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 15-7-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम्‌ राजस्व अधिकारी,

तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।2540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2015/1 श्रावण, 1937 सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं विजय कुमार पुत्र अमर नाथ, गांव कड़साई, डाकघर वाहल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) घोषणा करता हूं कि मेरी बेटी का जन्म प्रमाण-पत्र पर नाम वंशिका कौंडल है जबकि उसका असली नाम वंशिका शर्मा है। सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में मेरी बेटी का नाम वंशिका शर्मा दर्ज किया जाए व उसे वंशिका शर्मा के नाम से जाना जाए। सभी सम्बन्धित नोट करें।

विजय कुमार,

पुत्र अमर नाथ, गांव कड़साई, डाकघर वाहल,

तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

_______

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं विजय कुमार पुत्र अमर नाथ, गांव कड़साई, डाकघर वाहल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) घोषणा करता हूं कि मेरी बेटी का जन्म प्रमाण-पत्र पर नाम बैशाली कौंडल है जबकि उसका असली नाम बैशाली शर्मा है। सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में मेरी बेटी का नाम बैशाली शर्मा दर्ज किया जाए व उसे बैशाली शर्मा के नाम से जाना जाए। सभी सम्बन्धित नोट करें।

विजय कुमार,

पुत्र अमर नाथ, गांव कड़साई, डाकघर वाहल,

तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 July 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-07-23.80_gazette_2015-23_07_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-07-23.80_gazette_2015-23_07_2015.