राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 07 सितम्बर, 2015
संख्याः रैव0बी.ए.(3)-3/2014-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 43 की उपधारा (1) और धारा 44 के साथ पठित धारा 3 के खण्ड (क), (छ) और (ज) के अधीन 115-राजपत्र/2015-8-09-2015 (3521) 3522 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित प्राधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचित करते हैं; अर्थात् :--
1. आयुक्त मण्डलायुक्त, शिमला/काँगड़ा/मण्डी मण्डल।
2. प्रशासक सम्बद्ध जिला का अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त उपायुक्त। 3. कलक्टर राज्य मेें समस्त उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक)/भू-अर्जन अधिकारी।
आदेश द्वारा, तरुण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Rev.B.A(3)-3/2014-loose
dated 07-09-2015 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 7th September, 2015
In exercise of the powers conferred upon him under clauses (a), (g) and (h) of the section 3 read with sub-section (1) of sections 43 and 44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the following authorities within their respective jurisdictions for carrying out the purposes of this Act, namely.—
1. Commissioner The Divisional Commissioners, Shimla/Kangra/Mandi Divisions.
2. Administrator Additional District Magistrates/Additional Deputy Commissioners of the Districts concerned.
3. Collector All the Sub-Divisional Officers (Civil)/Land Acquisition Officers in the State.
By order, TARUN SHRIDHAR, The FC-cum-Addl. Chief Secy. (Revenue).
3523 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937उद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 9 जून, 2015
संख्या इण्ड-II(बी)2-6/2006.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश खनन निरीक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिये इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-क के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, खनन निरीक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगे ।
2. निरसन और व्यावृतियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड-II (बी)2-6/2006 तारीख 2-12-2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग खनन निरीक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपयुर्क्त उन-नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (उद्योग)।
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उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में खनन् निरीक्षक (अराजपत्रित वर्ग-III) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।
1. पद का नाम.--खनि निरीक्षक
2. पदों की संख्या.--14 (चौदह)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.--(1) नियमित पदधारियो के लिए वेतनमान रूपयेः 5910-20200 जमा 2800 रूपये ग्रेड-पे।
(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः (स्तम्भ 15-क मे दिये ब्यौरे के अनुसार) रूपये 8710/- प्रति माह।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन।
6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु.--18 और 45 वर्ष के मध्य । 3524 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीं होगा;
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;
परन्तु यह और भी कि सम्सत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पव्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेल्लित किए गए हैं/किए गए थे।
टिप्पणियांः--(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं ।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं.-- (क) अनिवार्य अर्हता.--किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में भूविज्ञान विषय सहित विज्ञान स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष ।
(ख) वांछनीय अर्हताएं :
(1) क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव ।
(2) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं ।
शैक्षणिक अर्हता : हां जैसा नीचे स्तम्भ-11 में विहित है ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम अधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 10. भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमेन्ट या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतताः--(I) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।3525 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 (II) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर यथास्थिति नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।
11. प्रोन्नति, सैकेण्डमेन्ट या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा.--सहायक खनन निरिक्षको में से प्रोन्नति द्वारा जो दस जमा दो पास हाें अैौर जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित, यदि कोई होए, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।
परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिये प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी । परन्तु यह और कि उपर्युक्त परतुन्क (1) उन कर्मचारियों के मामले मे लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिये पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो ।
परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होने जनजातीय /दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जायेगा ।
स्पष्टीकरण.--I. उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिये जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी के अनुपालन को ध्यान में रखते हुये ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।
स्पष्टीकरण.--IIः उपर्युक्त परन्तुक 1 के प्रयोजन के लिये जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगेः--
1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल ।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा कवार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह-बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरऊ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलीना और सांगना पटवार वृत और शिलाई तहसील का कोटा पाव पटवार वृत । 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगडा पटवार वृत, बाली चौकी, उप-तहसील के गाडा गोसाई, मठियानी, घनयाड, थाची, बागी, एसोमगार्ड, और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड, कुटगढ, गा्रमण, देवगढ, टाईला, रोपा, कथोग, सिलह, भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेड पटवार वृत, थुनाग, तहसील में चिऊणी, कालीपर, मानगढ, थाच-बागडा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत। 3526 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संम्भरक (पोषक)पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्तं के अधीन रहते हुए, गणना में ली जायेगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्न्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी ।
परन्तु उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेंवेा सहित, जो, नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हों) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जायेंगे ।
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती एवम् प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्रा हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्रा समझा जायेगा/समझे जायेंगे ।
स्पष्टीकरणः--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज रूल्ज 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धाें के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों ।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी । यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपयुर्क्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जाें स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--जैसी द्वारा सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।3527 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 15(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.--इन नियमों में किसी वात के होते हुये भी संविदा नियुक्तियां नीचे दिये निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जायेगी :--
(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश में खनन निरीक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बन्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जायेगी ।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.--निदेशक उद्योग हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिये सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तोें के अनुसार किया जायेगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त खनन निरीक्षक को 8710/-रूपये की समेंकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैण्ड के न्यूतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढोतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 261/-रू0 की रकम (पद के पे-बैण्ड का न्युन्तम जमा ग्रेड-पे, का 3 प्रतिशत) वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जायेगी ।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाये तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बन्ध भर्ती अभिकरण हि0 प्र0 अधीनस्थ सेंवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जायेगा ।
(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिये चयन समिति.--जैसी सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाये ।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों में संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबंधन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8710/-रूपये की समेंकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्युनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाये गये वर्ष/वर्षों के लिये संविदात्मक रकम में 261/-रूपये (पद के न्युन्तम पे बैण्ड जमा ग्रेड पे का 3 प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा तथा कोई अन्य सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जायेगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश एवं पांच दिन के विशेष अवकाश के लिये हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति 3528 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाये किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।
परन्तु, अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाशए, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश एक कैलेन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिये अग्रेनित नहीं किया जायेगा ।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा। तथापि आपवादिक मामले में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्युटि) सें अनाधिकृत अनुपस्थित के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जायेगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर निुयक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिये, संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा आधिकारी द्वारा जार बीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्रण के लिये पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अम्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जायेगा ।
(छ) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को पद के वेतनमान के न्युनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा /होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेंवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि, पैन्शन नियम, अवकाश नियम, और आचरण नियम इत्यादि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगे। । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिये हकदार होंगे । ।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के वावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमोें के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों को वावत शिथिल कर सकेगी ।3529 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 उपाबन्ध-ख खनन निरीक्षक (वर्ग-III) (अराजपत्रित और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किये जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप :-
यह करार श्री/श्रीमति.......................................पुत्र/पुत्री श्री................................................. निवासी................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निदेशक, उद्योग, के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है के मध्य आज तारीख................को किया गया ।
'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है 'प्रथम पक्षकार' ने खनन निरीक्षक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-- 1. यह कि 'प्रथम पक्षकार' खनन निरीक्षक के रूप में .................. से प्रारम्भ होने और....................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए 'द्वितीय पक्षकार' की सेवा में रहेगा । यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्................दिन को स्वयंमेव ही पर्यावसित (समाप्त) समझी जायेगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा । परन्तु अनुबन्ध आधार पर की जा रही सेवा को वर्षानुवर्ष बढाने हेतू विभागाध्यक्ष इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगा कि पिछले वर्ष में कर्मचारी का कार्य व व्यवहार संतोषजनक पाया गया है तथा कर्मचारी की अनुबन्ध अवधि का नवीनीकरण किया जा सकता है/बढाया जा सकता है । 2. संविदा के आधार पर नियुक्त खनन निरीक्षक को 8710/-रूपये की समेंकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जायेगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिये प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यावसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त खनन निरीक्षक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश एवं पांच दिन के विशेष अवकश हेतू हकदार होगी/होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा । तथापि किसी विशिष्ट मामले में जहां पर कि परिस्थितियां चिकित्सा आधार पर सेवा सें अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के लिये उसकी/उसके पात्रता/नियन्त्रण से बाहर हों, उस अवधि को उसके/उसकी सेवाओं को नियमितकरण के समय कम नहीं किया जायेगा । परन्तु इस सम्बन्ध में नियन्त्रण अधिकारी को यथा-समयानुसार सूचित करना होगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डियुटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिये, संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
परन्तु उसे चिकित्सा आधिकारी द्वारा जारी किया गया अपनी बीमारी/आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 3530 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात्, जहां पर कि आवश्यक/समीचीन हो, प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतू हकदार होगा। 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिये । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में उसका दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्युनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख................................मास.............वर्ष..................को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है । गवाह की उपस्थिति में
1. ................................................................. ................................................................. .................................................................
(नाम व पूरा पता)
2. .............................................................. ............................................................... ...............................................................
(नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) गवाह की उपस्थिति में
1. ......................................................... ......................................................... ..........................................................
(नाम व पूरा पता)
2. .........................................................
......................................................... ..........................................................
(नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)3531 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937
[Authoritative English Text of this Department Notification No.Ind-II(Kha)2-6/2006 dated
9.6.2015 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 9th June, 2015
No.Ind-II(B)2-6/2006.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Mining Inspector, Class-III (Non Gazetted) in the Department of Industries, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Industries Mining Inspector Class-III (Non-Gazetted_ Recruitment and Promotion Rules, 2015.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Industries Department, Mining Inspector , Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008 notified vide this department Notification No. .Ind-II(B)2-6/2006 dated 2- 12-2008 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validity made or done or taken under these rules.
By order, Sd/- Principal Secretary (Industries).
_____________
ANNEXURE-A.
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MINING INSPECTOR CLASS-III (NON-GAZETTED IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, GEOLOGICAL WING, HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the Post.—Mining Inspector, Class-III (Non-Gazetted)
2. Number of Posts.— 14 (Fourteen)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.—(i) Pay Band for Regular incumbents: Pay Band Rs. 5910-20200+2800 Grade pay
(ii) Emolouments for contract employee Rs.8710/- as per details given in Column 15-A.
3532 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection
6. Age for direct Recruitment.— Between 18 & 45 years
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age- limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
Notes :—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s):—B.Sc Degree in Science with Geology or its equivalent from a recognized University.
(b) Desirable Qualification :—(i) Two years experience in the line.
(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—(i) Age : Not applicable.
(ii) Educational Qualification :— Yes as prescribed under Column. No. 11 below.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
3533 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 193710. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 50% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
(ii) 50% by Promotion, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Assistant Mining Inspectors who are 10+2 and possess five years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade.
A(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation.I:— For the purpose of Proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.
Explanation. II:— For the purpose of Proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba Distt.
3. Dodra Kawar Areas of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayats Kashapat, Gram Panchayat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargna of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles or Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna, Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pub-Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Samgad and Kholanal of Bali chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrebar and3534 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Mangru and South Magru Patwar Circles of Thunag, Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.
(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules;
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;
Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- Servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules.
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.— Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may3535 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be.
15A Selection for appointment to post on contract.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
I. CONCEPT.—(a) Under this policy, the Mining Inspector in the Department of Industries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSSB.—The Director of Industries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Mining Inspector appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8710/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 261/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director of Industries, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal .Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 8710/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 261/- (3% of minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior /selection scales etc. will be given.
3536 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 (b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one -month service. However, the contract employees will also be entitled for 16 weeks Maternity leave, 10 days Medical Leave and 05 days special leave.. He/she shall not be entitled for Medical reimbursement and LTC. etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considerting his/her case for regularizastion but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government./Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employee will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable.
18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or posts.
3537 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 Annexure-BForm of Contract/Agreement to be executed between the Mining Inspector and the
Government of Himachal Pradesh through the Director of Industries, Himachal Pradesh.
This agreement is made on this...................................day of .......................in the year....................................between Sh./Smt...............................................................................S/o/D/o, Shri............................................. ..........................................R/o....................................................Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor Himachal Pradesh through the Director of Industries, Himachal Pradesh (hereinafter after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Mining Inspector on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Mining Inspector for a period of 1 year commencing on day of ...................... and ending on the day of............................................................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ..........................................and information notice shall not be necessary.
Provided that for further extension/renewal of contract period, the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8710/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first Party was engaged on contract.
4. Contractual Mining Inspector will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitiled for 16 weeks Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave . He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC. etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Mining Inspector.
Provided that the un-availed Casual Leave , Medical Leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considerting his/her case for regularizastion but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
3538 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 Provided that he shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
9. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF and GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESSES:
1. ..................................................... (Name and full Address)
2. …………………………………
........................................................
(Name and full Address) (Signature of the (FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ......................................................... ......................................................... (Name and full Address)
2. ....................................................
..................................................... (Signature of the (SECOND Party) .........................................................
(Name and full Address)3539 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937
उद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 25 अगस्त, 2015
संख्या इण्ड-II(बी)2-3/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में सर्वेक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिये इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-क के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, सर्वेक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।
2. निरसन और व्यावृतियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड-II (बी)2-5/2007 तारीख 28.11.2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, सर्वेक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपयुर्क्त उन-नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जायेगी ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (उद्योग)।
---------
उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, में सर्वेक्षक (अराजपत्रित वर्ग-III) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम 1. पद का नाम.-- सर्वेक्षक
2. पद (पदों) की संख्या.-- 07 (सात)
3. वर्गीकरण.-- वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारियो के लिए वेतनमानः पे-बैण्ड रूपये 5910-20200 जमा रूपये 2400 ग्रेड-पे ।
(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः रूपये 8310/- प्रति मास स्तम्भ 15-क में दिये ब्यौरे के अनुसार ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-- लागू नहीं।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-- 18 से 45 वर्ष । 3540 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 परन्तु सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों)के अधीन अनुज्ञेय है;
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगम तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पव्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेल्लित किए गए हैं/किए गए थे।
(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(ए)ः--(1) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से दसवीं की परीक्षा पास होना चाहिये या इसके समतुल्य।
(2) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से सर्वेयर के टे्रड में दो वर्ष का प्रमाण पत्र रखता हो ।
(ख) वांछनीय अर्हताएंः--(i) सरकारी या किसी मान्यता प्राप्त संगठन से सर्वेक्षण कार्य में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।
(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहींः--आयुः--लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हताः--लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।3541 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमेन्ट आधार पर और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशततताः--(I) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर, भर्ती द्वारा, और
(II) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, बैचवाईज आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, सैकेन्डमेंन्ट स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मेंए वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति सैकेन्डमेंन्ट/स्थानान्तरण किया जाना है :--लागू नहीं ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--लागू नहीं ।
13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहाकि परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, आदि यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिये निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जायेगीः--
(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में सर्वेक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा । परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बन्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जायेगी ।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना :
निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिये सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तोें के अनुसार किया जायेगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त सर्वेक्षक को रूपये 8310/- की दर से समेंकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैण्ड के न्युन्तम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढोतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रू0 249/(पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जायेगी ।
(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। 3542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 (IV) चयन प्रक्रिया.--(क) सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से भरे जाने वाले पदो के लिये :
संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाये तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जायेगा।
(ख) विभागीय स्तर पर बैचवाईज आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिये.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाये तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि इन नियमों के अधीन गठित चयन समिति द्वारा अवधारित किया जायेगा ।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिये चयन समिति.--(क) सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिये :
जैसी सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(ख) विभागीय स्तर पर बैचवाईज आधार पर भरे जाने वाले पदों के लियेः--जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों में संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबंधन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रूपये 8310/-की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैण्ड के न्युनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाये गए वर्ष/वर्षों के लिये संविदात्मक रकम में रू 249/ की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यून्तम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जायेगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त की जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश एवं पांच दिन के विशेष अवकाश के लिये भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु, अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश एक कैलेन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जायेगा ।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के निमन्त्रण सें बाहर हो तो नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जायेगी परन्तु पदधारी को इस3543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिये संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिये पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अम्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जायेगा ।
(छ) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्युनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेंवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम, अवकाश नियम तथा आचरण नियम इत्यादि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिये हकदार होंगे ।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की वावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, अन नियमों के किन्हीं उपबन्णों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की वावत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-ख सर्वेक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूपः-
यह करार श्री/श्रीमति.......................................पुत्र/पुत्री श्री................................................. निवासी................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है के मध्य आज तारीख................................को किया गया ।
'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है 'प्रथम पक्षकार' ने सर्वेक्षक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-- 3544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 1. यह कि 'प्रथम पक्षकार' सर्वेक्षक के रूप में .................. से प्रारम्भ होने और....................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए 'द्वितीय पक्षकार' की सेवा में रहेगा । यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्....................दिन को स्वयंमेव ही पर्यावसित (समाप्त) समझी जायेगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा । परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिये सम्बन्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि नियुक्त व्यक्ति की सेवा व आचरण वर्ष के दौरान पिछले संतोषजनक जा रहा है और केवल तभी उसकी सविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जायेगी ।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रूपये 8310/- प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिये प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।
4. संविदा पर नियुक्त सर्वेक्षक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश एवं पांच दिन के विशेष अवकाश हेतू हकदार होगी/होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त सर्वेक्षक को अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
परन्तु, अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिये अग्रेनित नहीं किया जायेगा । 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्युटि)से अनाधिकृत अनुपस्थ्ािित के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसह अवधि अपवर्जित नहीं की जायेगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समयपर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिये संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिये पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐंसा करना आवश्यक हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिये ।3545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्युनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।
गवाह की उपस्थिति में
1. ................................................................. ................................................................. ................................................................. (नाम व पूरा पता)
2. .............................................................. ............................................................... ............................................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर गवाह की उपस्थिति में ं 1. ......................................................... ......................................................... .......................................................... (नाम व पूरा पता)
2. ......................................................... ......................................................... .......................................................... (नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind-II (Kha)2-3/2014
Dated:25-8- 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 25th August, 2015
No. Ind-II (B)2-3/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article, 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for 3546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 the post of Surveyor, Class- III (Non- Gazetted), in the Department of Industries, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this Notification, namely:—
1. Short title and Commencement.—(I) These Rules may be called the Himachal Pradesh Department of Industries, Surveyor, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015.
(II) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Industries Department, Surveyor Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008 notified vide this Department Notification No. Ind-II (B)2-5/2007 dated 28.11.2008 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validity made or done or taken under the corresponding provisions of these rules.
By order, Sd/- Principal Secretary (Inds.).
___________
ANNEXURE-A.
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SURVEYOR
CLASS-III (NONGAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES,
HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the Post.— Surveyor
2. Number of Posts 07 (Seven)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents: Rs.5910-20200+2400 Grade Pay.
(ii) Emoluments on contract employees Rs. 8310/- as per details given in col. 15 –A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable.
6. Age for direct Recruitment.—Between 18 and 45 years
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
3547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit (s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION (s).—(i) Should have passed Matriculation Examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/Institution.
(ii) Should possess two years certificate in Surveyor trade from a recognized I.T.I./Institution.
(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S) :—(i) Practical experience of 3 years in surveying work from Government or any recognized organization.
(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruit (s) will
apply in the case of the promotee(s).—(i) Age :— Not applicable.
(ii) Educational Qualification : Not applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method (s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post (s) to be filled in by various methods.—(i) 50% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis., as the case may be.
(ii) 50% by direct recruitment on batchwise basis or by recruitment on contact basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which
promotion/deputation/transfer is to be made.—Not applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.
3548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva- voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority as the case may be. 15-'A' Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
CONCEPT-—(a) Under this policy, the Surveyor in the Department of Industries, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB-—The Director of Industries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Surveyor appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 8310/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 249/- (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director of Industries, Himachal Pradesh will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS:—(a) For the posts to be filled up through the concerned
Recruiting Agency i.e. H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur.
Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of vivavoce test or if considerd necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(b) For the posts to be filled up by batch wise basis at Department Level:
3549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of vivavoce test or if considerd necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the selection committee constituted under these Rules.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:
(a) For the posts to be filled up through the concerned Recruiting Agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur:—
As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.
(b) For the posts to be filled up by batch wise basis at Departmental Level:—
As may be constituted by the competent authority from time to time.
(VI) AGREEMENT-—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
TERMS AND CONDITIONS :
(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.8310/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 249/- (3% of minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior /selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one- day's casual leave after putting one- month service. However, the contract employees will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 05 days special leave. He /She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC. etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Sepcial Leave can be accumulated upto the Calender Year and will not be carried forward for the next Calender Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
3550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 (e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable.
18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person (s) or post(s).
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ANNEXURE-B Form of Contract/Agreement to be executed between the Surveyor and the Government of Himachal Pradesh through the Director of Industries, Himachal Pradesh.
This agreement is made on this...................................day of .......................in the year....................................between Sh./Smt................................................................................ S/o/D/o, Shri.......................................................................... R/o.................................................... Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor Himachal Pradesh through the Director of Industries, Himachal Pradesh (hereinafter after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Surveyor on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Surveyor for a period of 1 year commencing on day of .......................................and ending on the day of..................................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ..........................................and information notice shall not be necessary.
3551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937Provided that for further extension/renewal of contract period, the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8310/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first Party was engaged on contract.
4. Contractual Surveyor will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC. etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Surveyor.
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
9. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF and GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
3552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESSES:
1. .........................................................
.........................................................
(Name and full Address)
2. …………………………………………
........................................................
(Name and full Address) (Signature of the (FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. .........................................................
.........................................................
(Name and full Address)
2. .....................................................
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......................................................
(Name and full Address)
(Signature of the (SECOND PARTY)
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उद्योग विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 26 अगस्त, 2015
संख्याः इण्ड-II (बी)2-2/2014.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिये इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-क के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत हाेंगे ।3553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 2. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या इण्ड-II (बी)2-1/2006 तारीख 14.5.2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपयुर्क्त उन-नियम (।) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्यरूप में की गई समझी जायेगी ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (उद्योग)।
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उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, में तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।
1. पद का नाम.-तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान)
2. पद (पदों) की संख्या.-02 (दो)
3. वर्गीकरण.-वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.- (i) नियमित पदधारियाें के लिए वेतनमान.-पे-बैण्ड रूपये 10300-34800 जमा रुपये 3600 ग्रेड-पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.-रूपये 13900/- प्रति मास स्तम्भ 15-क में दिये ब्यौरे के अनुसार ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-अचयन।
6. सीधी भर्ती किये के लिए आयु.-18 से 45 वर्ष ।
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश/आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है;
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगम तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी 3554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पव्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेल्लित किए गए हैं/किए गए थे ।
(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं ।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हता(एं).-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या इसक समतुल्य ।
(ख) वांछनीय अर्हता(एं).-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.-आयु.-लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता.-लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक एंसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 10. भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेन्डमेंन्ट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाले पद (पदो) की प्रतिशतता.-शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर, भर्ती द्वारा ।
11. प्रोन्नति, सैकेन्डमेंन्ट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति सैकेन्डमेंन्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.-लागू नहीं ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.-लागू नहीं ।
13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, आदि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।3555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 15.क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी वात के होते हुये भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिये निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जायेगी :-
(I) संकल्पना .--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ मेंएक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बन्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जायेगी ।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.-निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिये सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन इन भर्ती और प्रौन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तोें के अनुसार किया जायेगा । (II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान) को रूपये 13900/-रूपये की दर से समेंकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैण्ड के न्युन्तम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढोतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रूपये 417/-रू0 (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि केरूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाये तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिये चयन समिति.--जैसी सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों में संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
(VII) निबंधन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रूपये 13900/-की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैण्ड के न्युन्तम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाये गये वर्ष/ वर्षों के लिये संविदात्मक रकम में रू0 417/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यून्तम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जायेगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन 3556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाये किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु, अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश एक कैलेन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिये अग्रेनित नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनािधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्युटि) से अनाधिकृत अनुपस्थित के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण सें बाहर हो तो नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जायेगी परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयुटि) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिये संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिये पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अम्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जायेगा ।
(छ) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्युनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा /होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेंवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि, पैन्शन नियम, अवकाश नियम तथा आचरण नियम इत्यादि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिये हकदार होंगे ।
16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की वावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यकया समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्न्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।3557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 उपाबन्ध-ख तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किये जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप।
यह करार श्री/श्रीमति.......................................पुत्र/पुत्री श्री................................................. निवासी.................. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है के माध्यम से आज तारीख................को किया गया ।
'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और 'प्रथम पक्षकार' ने तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-
1. यह कि 'प्रथम पक्षकार' तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान) के रूप में .................. से प्रारम्भ होने और .........
......................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए 'द्वितीय पक्षकार' की सेवा में रहेगा । यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जायेगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिये सम्बन्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि नियुक्त व्यक्ति की सेवा व आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक जा रहा है और केवल तभी उसकी सविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जायेगी ।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रूपये 13,900/- प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त /तैनात कर दिया जाता है जिसके लिये प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।
4 संविदा पर नियुक्त तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिये भी हकदार होगा/हांगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त तकनीकी सहायक (भू-विज्ञान) को उपरोक्त के सिवाये अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।
परन्तु, अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिये अग्रेनित नहीं किया जायेगा । 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डृयुटि)से अनाधिकृत अनुपस्थ्ािित के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जायेगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिये संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा । 3558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिये पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐंसा करना आवश्यक हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यथियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिये ।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्युन्तम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है ।
गवाह की उपस्थिति में 1. ................................................................. .................................................................
.................................................................
(नाम व पूरा पता)
2. ..............................................................
...............................................................
...............................................................
(नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
गवाह की उपस्थिति में
1. .........................................................
.........................................................
..........................................................
(नाम व पूरा पता)
2. .........................................................
.........................................................
..........................................................
(नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)3559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937
[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ind-II (Kha)2-2/2014
Dated.26.08.2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
26th August, 2015
No. Ind-II (B)2-2/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article, 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Technical Assistant (Geology), Class-III (Non Gazetted), in the Department of Industries, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this Notification, namely:—
1. Short title and Commencement.—(I) These Rule may be called the Himachal Pradesh Department of Industries, Technical Assistant (Geology), Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015.
(II) These Rule shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Industries Department, Technical Assistant (Geology) Class-III (Non Gazetted) Recruitmen and Promotion Rules, 2008 notified vide this Department Notification No. Ind-II (B)2-1/2006 dated 14.5.2008 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validity made, done or taken these rules.
By order, Sd/- Principal Secretary (Inds.).
__________
ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TECHNICAL ASSISTANT (GEOLOGY) (CLASS-III NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the Post.—Technical Assistant (Geology)
2. Number of Post(s).—02 (Two)3560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted) 4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents: Pay Band Rs.10300-34800+3600 Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employees: Rs. 13900/- as perdetails given in Column.15–A.
5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Non-Selection
6. Age for direct Recruitment.—Between 18 and 45 years
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age- limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age- limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Corporations/ Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s):—Master's Degree in Geology or its equivalent from a recognized University.
(b) Desirable Qualification(s):—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
3561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 19378. Whether age and educational Qualification (s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee (s).—(i) Age : Not applicable.
(ii) Educational Qualification : Not applicable.
9. Period of probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method (s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post (s) to be filled in by various methods.— 100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which
promotion/secondment/transfer is to be made.—Not applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva- voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus, etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Technical Assistant (Geology) in the Department of Industries, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year,: which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—The Director of Industries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
3562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Technical Assistant (Geology) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 13900/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 417/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY ATHORITY.—The Director of Industries, Himachal Pradesh, will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting Agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.
TERMS AND CONDITIONS :
(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.13900/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 417/- (3% of minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employees will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 05 days Special Leave. He /she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC. etc. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calender year and will not be carried forward for the next Calender Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
3563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the MedicalOfficer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re- examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provisions of service Rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employee will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Colum.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination. —Not applicable.
18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.
____________
ANNEXURE-B Form of Contract/Agreement to be executed between the Technical Assistant (Geology) and the Government of Himachal Pradesh through the Director of Industries, Himachal Pradesh.
This agreement is made on this...................................day of .......................in the year....................................between Sh./Smt............................................................................S/o/D/o, Shri...................................................................R/o............................................Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor Himachal Pradesh through the Director of Industries, Himachal Pradesh (hereinafter after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Technical Assistant (Geology) on contract basis on the following terms and conditions:—
3564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Technical Assistant (Geology) for a period of 1 year commencing on day of.......................................and ending on the day of..................................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ..........................................and information notice shall not be necessary.
Provided that for further extension/renewal of contract period, the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 13900/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first Party was engaged on contract.
4. Contractual Technical Assistant (Geology) will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Laeve. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC. etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Technical Assistant (Geology).
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
3565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 9. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF and GPF will not beapplicable to the contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESSES:
1. .................................................
................................................
(Name and full Address)
2. ..............................................
...............................................
(Name and full Address)
(Signature of the (FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ...................................................
..............................................
(Name and full Address)
2. .................................................
............................................
(Name and full Address)
(Signature of the (SECOND PARTY)
_________
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 3 सितम्बर, 2015
संख्याः पसीएच-एचए(1)2/2014-पुर्नगठन सोलन.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच- एचए(1)2/ 2014-15187-99 दिनांक 1 अगस्त 2015 के अन्तर्गत, जिला सोलन में ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला सोलन को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था,
और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी आक्षेपों/सुझाव प्राप्त नही हुआ है।
अतः उपायुक्त, जिला सोलन की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला सोलन की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना कोें, हिमाचल प्रदेश पंचायती 3566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 राज अधिनियम,1994(वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला सोलन के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इस आदेश के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगाः-
| क्र. सं. | ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया गया | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामो ं के नाम | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हुए ग्रामों के नाम | ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया गया। | कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम | विवरण | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 1. विकास खण्ड सोलन | |||||||
| 1. | तोप की बेड़ | 1.तोप की बेड़ 2.चौंरा 3.चाकली 4.शील 5.मनलोग 6.लघेच | लघेच | कोरों कैंथड़ी | 1.कोरो 2.कैंथड़ी 3.छोबल 4.गाओल 5.लघेच | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'तोप की बेड़' में रहेंगे। | |
| विकास खण्ड नालागढ़ | |||||||
| 1. | मटूली | 1.भांगला 2.महोदव 3.बड्डू 4.जंगल बड्डु 5.तुन्सू 6.च्यार 7.मटूली 8.वाहा 9.जंगल कोटकाही | 1.बड्डू 2.जंगल बड्डु | रामशहर | 1.बड्डू 2.जंगल बड्डु 3.रामशहर 4.नेर 5.रामपुर 6.धौनी 7.बाहली 8.जाबलू 9.ज्योरा 10.कोठी 11.धल्मू 12.लोहाणा 13.सनेड़ 14.सिमनी 15.बहरोटा 16.धुन्हर 17.जंगलरामगढ़ 18.महदूद | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'मटूली' में रहेंगे। |
आदेश द्वारा (ओंकार शर्मा)
सचिव (पंचायती राज)।3567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 2 सितम्बर, 2015
संख्या पसीएच-एचए(1)2/2014-कुल्लू.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2014 दिनांक 1 अगस्त 2015 के अन्तर्गत, जिला कुल्लू में ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कुल्लू को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था,
और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझाव पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया।
अतः उपायुक्त, जिला कुल्लू की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला कुल्लू की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना को आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला कुल्लू के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इस आदेश के अन्तर्गत ग्राम सभा द्वोत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगाः-
| क्र. सं. | ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया गया | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हुए ग्रामों के नाम | ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया गया | कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम | विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 . विकास खण्ड कुल्लु | ||||||
| 1. | बशौना | 1.मासू 2.पियाशनी 3.बशौना 4.खौलाआगे 5.रामधार 6.तुनीसेरी 7.बगीचा 8.जरड़ | 1.मासू | दियार | 1.मासू 2.सिजनीधार 3.लगाला रा शोरन 4.लोअर भोसा 5.वकसाडी 6.जौ नाला 7.थुआरी 8.दियार 9.पनेउगी 10.टोसन 11.वागर नाला 12.पोहाधार 13.कुफरी 14.टील | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग ाम ्र क्र्रम मासू व सं02 अनुसार पियाशनी को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'बशौना' में रहेंगे। |
| 15.देउलीबुटी 16.पेंदला 17.शेगलीधार 18.जियासू 19. भोसा | ||||||
| 2. | बशौना | 1.मासू 2.पियाशनी 3.बशौना 4.खौलाआगे 5.रामधार 6.तुनीसेरी 7.बगीचा 8.जरड़ | पियाशनी 1. | नरेश | 1.पियाशनी 2.भाटग्रा 3.छिकानाला 4.नरैश 5.मसरोगी 6.रूआडू | -यथोपरि- |
आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा),
सचिव (पंचायती राज) ।
----------
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 26 अगस्त, 2015
संख्याः पसीएच-एचए(1)2/2014-पुनर्गठन बिलासपुर.--क्योंकि विभाग में, जिला बिलासपुर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूचि में दिया गया है, को निम्नानुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला बिलासपुर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देते हैं;
यदि निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हो तो वह अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से सात (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला बिलासपुर को प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त, जिला बिलासपुर की सिफारिश के दृष्टिगत् जारी करेगी।3569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937
| क्र. सं. | ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामो ं के नाम | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम | ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है | कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम | विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. विकास खण्ड झण्डूता | ||||||
| 1. | बैहना जट्टा | 1.कल्लर 2. बैहना जट्टा (खसरा न0 1 से 1150 तक) 3.लदेडा 4.वैरी दडोला 5.सोपता 6.कोठी | बैहना जट् का उप-गांव बरबाड (पति) (खसरा न0-600 से 687 तक | बडोल | 1.तन्यूर 2.धनत्थर 3.जमली 4.बडोल 5.थुराण 6.ज्वाह 7.पोली- 8.बैहना जट् का उप-गांव बरबाड (पति) (खसरा न0-600 से 687 तक) | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'बैहना जट्टा' मे ं रहेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (46 के अन्तर्गत उप-गांव बरबाड (पति) को ग्राम घोषित करने की प्रस्तावना है। |
| 2. | क्लोल | 1.बगला 2.लग 3.कलोल (खसरा न0 1 से 1414 तक) 4.बकैण 5.खैरियां भराड़ी 6.झरेड़ी- 7.ज्ांगल खैरियां भराड़ी 8.जंगल झगवां 9.जंगल झरेडी 10जंगल कलाकल 11.जंगल जदेह | गांव कलोल का उप-गांव ल्देह (खसरा न0 1 से 108, 110 से 151, 158 से 161 तथा 167 से 340 तक) | डूडियां | 1.टिहरी 2.जंगल टिहरी 3.डूडियां 4.झूझणू 5.डोलग चकनाड़ 6.खरोल 7.जंगल डोलग 8.झूझणू 9.गांव कलोल का उप-गांव ल्देह (खसरा न0 1 से 108, 110 से 151, 158 से 161 तथा 167 से 340 तक) | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ स ंख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'क्लोल' में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (46 के अन्तर्गत उप-गांव लदेह को ग्राम घोषित करने की प्रस्तावना है। |
आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा),
सचिव (पंचायती राज)।3570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171 009, 27 अगस्त, 2015
संख्याःपीसीएच-एचए(3)16/07-(Exclusion).--क्योंकि अतिरिक्त मुख्यसचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 यू0डी0-ए0(1)-6/2015 दिनांक 6.08.2015 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्याक 12) की धारा 417 के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत संलग्न अनुसूची ''क'' में विर्निदिष्ट, उप मोहाल क्यारी तहसील और जिला शिमला, के क्षेत्रों को, नगर निगम शिमला में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करते हैं। अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिमला के संलग्न अनुसूची-क में दिए गए विवरण अनुसार, प्रस्तावित उप मोहाल क्यारी के क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम सभा से अपवर्जित (Exclude) करने का प्रस्ताव करते है, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला शिमला के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देते हैं;
यदि अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों को अपवर्जित (Exclude) करने के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई भी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हो तो वह अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला शिमला को प्रस्तुत कर सकेंगे । उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हाें, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;
राज्य सरकार, जिला शिमला के अनुसूची-क में वर्णित ग्राम सभा के क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude निकालने) बारे अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला शिमला की सिफारिश व शहरी विकास विभाग की अन्तिम अधिूसचना के दृष्टिगत, जारी कर सकेगी।
आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा),
सचिव (पंचायती राज)।
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अनुसूची 'क' नगर निगम शिमला की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले उप मोहाल क्यारी के क्षेत्र
| क्रम स ं ख्या | उप मोहाल क्यारी तहसील और जिला शिमला | खसरा नं0 | क्षेत्र (हेक्टेयर में) |
| 1 | 349 | 0-25-85 | |
| 2 | 350 | 0-07-34 | |
| 3 | 351 | 0-02-56 | |
| 4 | 1407/352 | 0-05-24 | |
| 5 | 1408/352 | 0-01-02 | |
| 6 | 353 | 0-00-46 | |
| 7 | 354 | 0-04-94 | |
| 8 | 355 | 0-00-12 | |
| 9 | 1105/356 | 0-01-91 | |
| 10 | 1106/356 | 0-01-35 | |
| 11 | 1107/356 | 0-00-97 | |
| 12 | 1348/1108/356 | 0-00-28 | |
| 13 | 1349/1108/356 | 0-00-21 | |
| 14 | 1350/1108/356 | 0-01-15 | |
| 15 | 1109/356 | 0-02-96 | |
| 16 | 357 | 0-31-95 | |
| 17 | 358 | 0-28-64 | |
| 18 | 359 | 0-28-15 | |
| 19 | 360 | 0-10-27 | |
| 20 | 361 | 0-03-86 | |
| 21 | 1110/362 | 0-00-08 | |
| 22 | 1111/362 | 0-00-57 | |
| 23 | 1351/1112/362 | 0-00-07 | |
| 24 | 1352/1112/362 | 0-00-02 | |
| 25 | 1353/1112/362 | 0-01-02 | |
| 26 | 1354/1112/362 | 0-05-26 | |
| 27 | 1306/363 | 0-01-09 | |
| 28 | 1307/363 | 0-01-14 | |
| 29 | 1308/363 | 0-00-54 | |
| 30 | 1309/363 | 0-00-39 | |
| 31 | 1313/364 | 0-00-80 | |
| 32 | 1314/365 | 0-00-08 | |
| 33 | 1315/365 | 0-00-07 | |
| 34 | 1316/365 | 0-00-14 | |
| 35 | 1317/365 | 0-00-45 | |
| 36 | 1318/366 | 0-00-38 | |
| 37 | 1319/366 | 0-00-80 | |
| 38 | 1320/366 | 0-01-00 | |
| 39 | 1321/366 | 0-02-24 | |
| 40 | 1322/366 | 0-02-09 | |
| 41 | 1323/366 | 0-00-95 | |
| 42 | 1324/366 | 0-01-67 | |
| 43 | 1325/366 | 0-02-06 | |
| 44 | 1326/366 | 0-01-76 | |
| 45 | 1327/366 | 0-00-93 | |
| 46 | 1328/366 | 0-00-64 | |
| 47 | 1329/366 | 0-00-14 | |
| 48 | 1330/366 | 0-00-07 | |
| 49 | 1331/366 | 0-01-10 | |
| 50 | 1332/366 | 0-01-23 | |
| 51 | 1333/366 | 0-00-63 | |
| 52 | 1334/367 | 0-00-07 | |
| 53 | 1335/367 | 0-01-56 | |
| 54 | 1336/367 | 0-00-57 | |
| 55 | 1337/367 | 0-00-13 | |
| 56 | 1338/367 | 0-00-18 | |
| 57 | 1339/368 | 0-00-03 | |
| 58 | 1340/368 | 0-00-39 | |
| 59 | 1341/369 | 0-00-12 | |
| 60 | 1342/369 | 0-00-48 | |
| 61 | 1343/369 | 0-00-14 | |
| 62 | 1344/369 | 0-00-96 | |
| 63 | 1345/370 | 0-00-08 | |
| 64 | 1346/370 | 0-01-44 | |
| 65 | 1347/370 | 0-03-84 | |
| 66 | 371 | 0-13-53 | |
| 67 | 372 | 0-06-13 | |
| 68 | 373 | 0-03-98 | |
| 69 | 375 | 0-03-40 | |
| 70 | 376 | 0-06-38 | |
| 71 | 377 | 0-00-12 | |
| 72 | 378 | 0-22-40 | |
| 73 | 379 | 0-07-23 | |
| 74 | 380 | 0-04-65 | |
| 75 | 381 | 0-00-48 | |
| 76 | 382 | 0-05-00 | |
| 77 | 383 | 0-02-11 | |
| 78 | 384 | 0-01-68 | |
| 79 | 385 | 0-00-24 | |
| 80 | 386 | 0-00-92 | |
| 81 | 387 | 0-00-52 | |
| 82 | 388 | 0-00-40 | |
| 83 | 389 | 0-01-55 | |
| 84 | 390 | 0-00-61 | |
| 85 | 391 | 0-00-40 | |
| 86 | 392 | 0-01-28 | |
| 87 | 393 | 0-00-36 | |
| 88 | 394 | 0-07-06 | |
| 89 | 395 | 0-01-12 | |
| 90 | 396 | 0-00-21 | |
| 91 | 397 | 0-18-02 | |
| 92 | 398 | 0-12-21 | |
| 93 | 399 | 0-03-92 | |
| 94 | 400 | 0-14-66 | |
| 95 | 401 | 0-13-10 | |
| 96 | 402 | 0-08-81 | |
| 97 | 403 | 0-06-12 | |
| 98 | 404 | 0-21-09 | |
| 99 | 405 | 0-05-81 | |
| 100 | 406 | 0-17-49 | |
| 101 | 408 | 0-07-67 | |
| 102 | 410 | 0-01-52 | |
| 103 | 411 | 0-01-14 | |
| 104 | 412 | 0-00-69 | |
| 105 | 413 | 0-03-58 | |
| 106 | 414 | 0-03-81 | |
| 107 | 1399/415 | 0-02-24 | |
| 108 | 1400/415 | 0-02-24 | |
| 109 | 1401/415 | 0-02-24 | |
| 110 | 1402/415 | 0-02-20 | |
| 111 | 1403/415 | 0-02-12 | |
| 112 | 1404/415 | 0-00-24 | |
| 113 | 1405/415 | 0-00-34 | |
| 114 | 1406/415 | 0-06-42 | |
| 115 | 416 | 0-03-85 | |
| 116 | 1261/417 | 0-00-10 | |
| 117 | 1262/417 | 0-00-93 | |
| 118 | 1263/417 | 0-00-17 | |
| 119 | 1264/417 | 0-00-07 | |
| 120 | 1265/417 | 0-00-22 | |
| 121 | 1266/418 | 0-00-28 | |
| 122 | 1267/418 | 0-01-52 | |
| 123 | 1268/418 | 0-02-69 | |
| 124 | 1269/419 | 0-00-60 | |
| 125 | 1270/419 | 0-02-02 | |
| 126 | 1271/419 | 0-01-25 | |
| 127 | 1272/419 | 0-00-34 | |
| 128 | 1273/419 | 0-02-06 | |
| 129 | 1275/419 | 0-00-92 | |
| 130 | 1275/419 | 0-01-04 | |
| 131 | 421 | 0-00-49 | |
| 132 | 1276/422 | 0-01-98 | |
| 133 | 1277/422 | 0-01-83 | |
| 134 | 1278/422 | 0-01-60 | |
| 135 | 1279/422 | 0-01-66 | |
| 136 | 1280/422 | 0-00-72 | |
| 137 | 423 | 0-04-58 | |
| 138 | 424 | 0-08-72 | |
| 139 | 1372/426 | 0-05-04 | |
| 140 | 1373/426 | 0-11-85 | |
| 141 | 427 | 0-08-59 | |
| 142 | 428 | 0-06-08 | |
| 143 | 429/1 | 0-00-64 | |
| 144 | 429/2 | 0-24-30 | |
| 145 | 1373/430 | 0-11-53 | |
| 146 | 611 | 0-10-88 | |
| 147 | 612 | 0-00-16 | |
| 148 | 613 | 0-54-99 | |
| 149ृ | 614 | 0-02-62 | |
| 150 | 625 | 0-04-82 | |
| 151 | 626 | 0-97-04 | |
| 152 | 1281/627 | 0-01-36 | |
| 153 | 1359/627 | 0-00-49 | |
| 154 | 1361/627 | 0-01-02 | |
| 155 | 1374/627 | 0-00-90 | |
| 156 | 1375/627 | 0-00-87 | |
| 157 | 1121/628 | 0-00-24 | |
| 158 | 1122/628 | 0-00-40 | |
| 159 | 1123/628 | 0-00-40 | |
| 160 | 1124/628 | 0-00-40 | |
| 161 | 1125/628 | 0-00-28 | |
| 162 | 1376/1126/628 | 0-11-57 | |
| 163 | 1377/1126/628 | 0-00-58 | |
| 164 | 1378/1126/628 | 0-02-80 | |
| 165 | 629 | 0-20-05 | |
| 166 | 630 | 0-04-56 | |
| 167 | 631 | 0-12-08 | |
| 168 | 1360/1127/632 | 0-01-73 | |
| 169 | 1282/1127/632 | 0-00-33 | |
| 170 | 1283/1127/632 | 0-01-88 | |
| 171 | 1355/1127/632 | 0-02-38 | |
| 172 | 1358/1127/632 | 0-01-84 | |
| 173 | 1362/1127/632 | 0-00-96 | |
| 174 | 1363/1127/632 | 0-01-40 | |
| 175 | 1364/1127/632 | 0-02-63 | |
| 176 | 1128/632 | 0-01-82 | |
| 177 | 1129/632 | 0-01-71 | |
| 178 | 1130/632 | 0-02-49 | |
| 179 | 1131/632 | 0-00-78 | |
| 180 | 1132/632 | 0-01-40 | |
| 181 | 1133/632 | 0-01-40 | |
| 182 | 1134/632 | 0-01-40 | |
| 183 | 1135/632 | 0-01-56 | |
| 184 | 1136/632 | 0-01-62 | |
| 185 | 1290/1137/632 | 0-02-96 | |
| 186 | 1370/1137/632 | 0-03-45 | |
| 187 | 1296/1137/632 | 0-01-80 | |
| 188 | 1297/1137/632 | 0-01-35 | |
| 189 | 1356/1137/632 | 0-01-60 | |
| 190 | 1357/1137/632 | 0-01-62 | |
| 191 | 1364/1137/632 | 0-01-50 | |
| 192 | 1368/1137/632 | 0-28-00 | |
| 193 | 1369/1137/632 | 0-55-11 | |
| 194 | 1371/1137/632 | 0-03-41 | |
| 195 | 633 | 0-00-65 | |
| 196 | 634 | 0-04-78 | |
| 197 | 635 | 0-00-66 | |
| 198 | 636 | 0-02-79 | |
| 199 | 637 | 0-04-80 | |
| 200 | 638 | 0-03-07 | |
| 201 | 639 | 0-01-22 | |
| 202 | 640 | 0-02-19 | |
| 203 | 641 | 0-43-73 | |
| 204 | 642 | 0-09-00 | |
| 205 | 643 | 0-02-87 | |
| 206 | 644 | 0-08-50 | |
| 207 | 645 | 0-11-24 | |
| 208 | 646 | 0-11-26 | |
| 209 | 647 | 0-03-75 | |
| 210 | 648 | 0-01-56 | |
| 211 | 649 | 0-04-66 | |
| 212 | 650 | 0-04-48 | |
| 213 | 651 | 0-04-17 |
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 27 अगस्त, 2015
संख्याः पीसीएच-एचए (3) 36/96-न0प0 मण्डी.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 जून, 2015 के अन्तर्गत, जिला मण्डी के विकास खण्ड बल्ह के अनुसूचि 'क' में दिए गए क्षेत्रों को, शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत रिवालसर मेें सम्मिलित करने के फलस्वरूप, सम्बन्धित क्षेत्र को ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude) करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला मण्डी को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्र को अपवर्जित करने के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी, विकास खण्ड बल्ह के संलग्न अनुसूची 'क' में दिए गए क्षेत्र को, सम्बन्धित ग्राम सभा सेे अपवर्जित (exclude) करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।
आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा), सचिव (पंचायती राज)।
--------
अनुसूची -क नगर पंचायत रिवाल्सर जिला मण्ड़ी, (हिमाचल प्रदेश) की सीमा से मुहालवार क्षेत्र (खसरा न0) का ब्यौरा
रिवालसर
910 से 933, 933/1, 934, 934/1, 935 से 944, 2245/945, 2246/945ए2247/945, 2248/945, 946 से 949, 2205/950 से 2208/950, 951 से 960, 960/1, 961/970, 2249/ 971, 2250/971, 972 से 991, 2292/992, 2293/992, 993 से 998, 2294/999, 2295/999, 1000 से 1002, 2296/1003, 2297/1003, 1004 से 1086, 740 से 746, 2235/747, 2236/747,748 से 753, 2198/754, 2199/754, 755 से 777, 2237/778 से 2242/778, 779 से 819, 878 से 909, 820 से 862, 2201/863, 2200/863, 864 से 876, 2243/877, 2244/877, 2202/877, 2203/877, 1801 से 1827, 1827/1, 1828 से 1842, 1842/1, 1843 से 1903,2335/1904 से 2338/1904, 1905 से 1910, 2219/1911, 2270/1911, 2271/1911, 2221/1912, 2272/1912, 2273/1912, 2274/1912, 2275/1912, 1913 से 1941, 1942/1,, 2223/1942, 2224/1942, 1943 से 1947, 2339/1948, 2340/1948, 1949 से 1962, 2276/1963, 2281/1963, 1964 से 1970, 2225/1971, से 2229/1971, 2366/2230/1971, 2367/2230/1971, 2368/2230/1971, 2369/2230/1971, 2370/2230/1971, 1972 से 1984, 2231/1985, 2232/1985,1986 से 2091,2091/1, 2092, 2105 से 2191, 1007, 1008, 2209/1009, 2210/1009, 1006, 1010,1087 से 1122, 2251/1123 से 2254/1123,1124 से 1155, 1185 से 1211, 2212/1212, 1213 से 1237, 2255/1156, 2256/1156, 1157 से 1172, हवाणी 789/201, 790/201, 202 से 229, 229/1, 230 से 234, 791/235, 792/235, 236 से 2883576 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 27 अगस्त, 2015
संख्याःपीसीएच-एचए (3)36/96-11.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2015 के अन्तर्गत, जिला शिमला के विकास खण्ड रोहड़ू के अनुसूचि 'क' में दिए गए क्षेत्रों को, शहरी विकास विभाग द्वारा नगर परिषद रोहड़ू मेें सम्मिलित करने के फलस्वरूप, गांव पावली को सम्बन्धित ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude) करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला शिमला को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था,
और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्र को अपवर्जित/बाहर निकालने करने के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला, विकास खण्ड रोहडू के संलग्न अनुसूची 'क' में दिए गए क्षेत्र गांव पावली को ग्राम सभा करालश सेे अपवर्जित (exclude) करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।
आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा),
सचिव (पंचायती राज)।
---------
अनुसूची-क नगर परिषद रोहडू की सीमाओं में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों को सम्बन्धित ग्राम सभा से अपवर्जित करने सम्बन्धी ब्यौरा
ग्राम पंचायत केरालश
| क्रम सं0 | गांव | खसरा न0 | क्षेत्र |
| 1 | पावली | 249 | 4-2 बीघा |
| 250 | 3-14 | ||
| 283/251 | 5-3 | ||
| 416/283/251 | 2-17 | ||
| 417/283/451 | 3-3 | ||
| 285/252 | 0-8 | ||
| 286/252 | 0-8 | ||
| 424/287/253 | 0-1 | ||
| 425/287/253 | 0-5 | ||
| 288/253 | 0-2 | ||
| 375/254 | 1-8 | ||
| 381/376/254 | 0-11 | ||
| 382/376/254 | 1-11 | ||
| किता-13 | 23-13 |
INDUSTRIES DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 7th September, 2015
No. IND-II-F-(7)-5/88-II.—In exercise of the power conferred under Rule 24 of the Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Committee for conducting and completing the auction/tender of Minor Minerals quarries in the State of Himachal Pradesh consisting of following members:
1. Additional District Commissioners/ Chairman Additional District Magistrates of concerned Districts of Himachal Pradesh.
2. Geologist/Asstt. Geologist, Member Department of Industries, Geological Wing, H.P. Shimla-1.
3. General Manager of concerned Member District Industries Centre or his representative.
4. Executive Engineer of concerned Division Member of Irrigation & Public Health Department or his representative.
5. Mining Officer of concerned Member-Secretary District of Himachal Pradesh.
By order, R. D. DHIMAN, Principal Secretary (Industries).
__________
ब अदालत श्री अनील चौहान, उपमण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री हरी राम पुत्र श्री तमनीया राम, गांव कान्डा, डाकघर हलाऊ, उप-तहसील नेरूवा, तहसील चौपाल, . . वादी जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत हलाऊ, तहसील चौपाल
. . प्रतिवादी। विषय.--श्री हरी राम द्वारा अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत हलाऊ के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे की अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।3578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी श्री हरी राम ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई है। जिसे कि अब वह अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत हलाऊ के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि निम्न है। नाम माता/पिता सम्बन्ध जन्म की तिथि देवेन्द्र कुमार श्री हरी राम व श्रीमती निहारू देवी पुत्र 2-2-1994 इसलिए ग्राम पंचायत हलाऊ, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-9-15 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें। अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत हलाऊ को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 28-8-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
अनील चौहान,
उपमण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला।
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ब अदालत श्री अनील चौहान, उपमण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री राम लाल पुत्र श्री राम सिंह, गांव चंईजन, डाकघर टिक्करी, उप-तहसील नेरूवा, तहसील चौपाल, . . वादी जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत चंईजन, तहसील चौपाल
. . प्रतिवादी। विषय.- श्री राम लाल द्वारा अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चंईजन के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे, की अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि राम लाल ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चंईजन के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। जिसे कि अब वह अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चंईजन में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि निम्न प्रकार से हैः-
क्रम संख्या नाम सम्बन्ध
जन्म तिथियां (1) डिम्पल (पुत्री) 1-7-1995 (2) राहुल चौहान (पुत्र) 12-1-1997 (3) नितेश चौहान (पुत्र) 7-12-19983579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 इसलिए ग्राम पंचायत चंईजन, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-9-2015 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत चंईजन को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 27-8-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
अनील चौहान,
उपमण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला।
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ब अदालत श्री अनील चौहान, उपमण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री रजनीश कान्टा पुत्र श्री भागमल, गांव पिपलाह, परगना नेवल, उप-तहसील नेरूवा, तहसील . . वादी चौपाल, जिला शिमला
बनाम
(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत चंईजन, तहसील चौपाल, जिला शिमला . . प्रतिवादी। विषय.--श्री रजनीश कान्टा द्वारा अपनेे बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चंईजन के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे, की अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री रजनीश कान्टा वादी ने (उपमण्डलाधिकारी ना0) अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म की तिथि ग्राम पंचायत चंईजन के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई है। जिसे कि अब वह अपने बच्चों के नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत चंईजन के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि निम्न प्रकार से हैः-
क्रम संख्या नाम पिता/माता जन्म तिथि (1) विशारद कान्टा पुत्र श्री रजनीश कान्टा व रेखा देवी 10-10-1999 (2) पियुष पुत्री -do- 18-4-2001 इसलिए ग्राम पंचायत चंईजन की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-9-2015 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर आगामी आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत चंईजन आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 27-8-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
अनील चौहान,
उपमण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला।3580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937
In the Court of Shri M. R. Bhardwaj H.A.S., Sub-Divisional Magistrate Theog,
District Shimla, H. P.
Shri Kalyan Singh s/o Shri Lachhmi Singh, r/o Village Bhua, P.O. Basadhar, Tehsil Theog, . . Applicant. District Shimla, H. P.
Versus
The General Public
. . Respondent.
Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas, Shri Kalyan Singh s/o Shri Lachhmi Singh, r/o Village Bhua, P.O. Basadhar, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of his son namely Saurav Verma whose date of birth is 28-12-2011 in the record of Gram Panchayat Basadhar, Tehsil Theog.
Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit his objections in writing in this court on or before 28-09-2015 failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.
Given under my hand and seal of the court on this 27-08-2015.
Seal.
M. R. BHARDWAJ,
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla, H.P.
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In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Smt. Binder w/o Shri Ramesh, r/o Dhara M.C. Qtrs. 2, Ghora Sarain, Cart Road Shimla, . . Applicant. Tehsil and District Shimla, H. P.
Versus
General Public . . Respondent.
Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Smt. Binder w/o Shri Ramesh, r/o Dhara M.C. Qtrs. 2, Ghora Sarain, Cart Road Shimla, Tehsil and District Shimla, H. P. has applied for registration the name and date of birth of her son namely Amit (DOB 13-03-1993) in the record of Municipal Corporation, District Shimla (H.P.).
Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 02-10-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 1st day of September, 2015.
Seal.
HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla.
3581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Shanti d/o Shri Bir Singh r/o Block No. 28 B Set No. 1 Nabha House Shimla-4, Tehsil and . . Applicant. District Shimla, H. P.
Versus
General Public . . Respondent.
Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Shanti d/o Shri Bir Singh r/o Block No. 28 B Set No. 1 Nabha House Shimla-4, Tehsil and District Shimla, H. P. has applied for registration the name and date of birth of her (DOB 20-11-1989) in the record of Municipal Corporation, District Shimla, H.P.
Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 04-10-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 3rd day of September, 2015.
Seal.
HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla.
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ब अदालत जनाब नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री नरायण चन्द्र विश्वास पुत्र श्री मोहिन्द्रा नाथ, निवासी ग्राम ढंगयार, डाकघर ढंगयार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेरधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री नरायण चन्द्र विश्वास पुत्र श्री मोहिन्द्रा नाथ, निवासी ग्राम ढंगयार, डाकघर ढंगयार, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र प्रभाकर विश्वास पुत्र श्री नरायण चन्द्र विश्वास का जन्म मिति 30-12-2006 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनी बखोली, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस ईश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 26-08-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।3582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 ब अदालत जनाब नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कौश्ल्या देवी पत्नी श्री रविन्द्र सिंह, निवासी ग्राम क्यारटू, डाकघर बागथन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेरधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती कौश्ल्या देवी पत्नी श्री रविन्द्र सिंह, निवासी ग्राम क्यारटू, डाकघर बागथन, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री अकांगशा तोमर पुत्री श्री रविन्द्र सिंह का जन्म मिति 05-10-1990 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बागथन, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 29-08-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 दावा संख्या : 05/13 ऑफ 15 तारीख मरजुआ : 17-7-15 तारीख पेशी : 12-10-2015 ब मुकद्दमा :
गणेश दत पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी गांव सरांहा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री गणेश दत पुत्र श्री सोहन सिंह निवासी गांव सरांहा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने पिता के नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी के पिता का नाम सोहन सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा सरांहा कला नं0 ह0 में सोहनिया दर्ज है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख मौजा सरांहा कलां में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।3583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख मौजा सरांहा कलां में सोहानिया के स्थान पर सोहन सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 12-10-2015 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 27-08-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत जनाब नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती Naymed पत्नी श्री Tenpa Choegyal, निवासी ग्राम Dholanji, डाकघर Kotla Panjola, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेरधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती Naymed पत्नी श्री Tenpa Choegyal, निवासी ग्राम Dholanji, डाकघर Kotla Panjola, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Sonam Lhamo पुत्री श्रीमती Naymed का जन्म मिति 05-08-1971 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत Kotla Panjola, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-09-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 21-08-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।3584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 ब अदालत जनाब नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री शिव दत पुत्र श्री मोहन दत, निवासी ग्राम कुनैन, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेरधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री शिव दत पुत्र श्री मोहन दत, निवासी ग्राम कुनैन, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र श्री अंकुश शर्मा पुत्र श्री शिव दत का जन्म मिति 05-03-2002 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-09-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 21-08-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत जनाब नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री रुप लाल पुत्र श्री दया राम, निवासी ग्राम नाल, डाकघर ढंगयार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेरधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रुप लाल पुत्र श्री दया राम, निवासी ग्राम नाल, डाकघर ढंगयार, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कु0 लता देवी पुत्री श्री रुप लाल का जन्म मिति 07-04-2011 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनी बखोली, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-09-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 21-08-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।3585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 ब अदालत जनाब नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री जगदीश शर्मा पुत्र श्री अनन्त राम, निवासी ग्राम नारग, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेरधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जगदीश शर्मा पुत्र श्री अनन्त राम, निवासी ग्राम नारग, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र आदित्य शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा का जन्म मिति 22-12-2002 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-09-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 22-08-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत जनाब नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री दिल कुमार पुत्र श्री राम बहादुर, निवासी ग्राम बड़ी-भूं-पन्डाहां, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेरधारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री दिल कुमार पुत्र श्री राम बहादुर, निवासी ग्राम बड़ी-भूं-पन्डाहां, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री अमिब्का पुत्री श्री दिल कुमार का जन्म मिति 16-07-2009 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-09-2015 को या इससे पूर्व 3586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 22-08-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री जगदीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
दावा संख्या : 1/13 ऑफ 2015 तारीख मरजुआ : 28-05-2015 तारीख पेशी : 15-09-2015 बमुकद्दमा :
श्याम दत पुत्र सन्त राम, निवासी गांव गरघोण पलाशो, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्याम दत पुत्र सन्त राम, निवासी गांव गरघोण पलाशो, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने पुत्र श्री राजेश दत पुत्र श्याम दत के नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी के पुत्र का सही नाम राजेश दत है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा कुईना काटली उप सम्पदा सेर नं0 ह0 में राजेश कुमार दर्ज है। प्रार्थी अपने पुत्र का नाम राजस्व अभिलेख मौजा कुईना काटली (उप सम्पदा सेर) में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी श्याम दत के पुत्र राजेश दत का नाम राजस्व अभिलेख मौजा कुईना काटली उप सम्पदा सेर में राजेश कुमार के स्थान पर राजेश दत दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-09-2015 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 10-08-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जगदीश कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 ब अदालत श्री जगदीश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
दावा संख्या : 03/13 ऑफ 2015 तारीख मरजुआ : 28-05-2015 तारीख पेशी : 15-09-2015 बमुकद्दमा :
श्री होशियार दत पुत्र श्री ब्रहम दत, निवासी गांव चौकी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम।
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री होशियार दत पुत्र श्री ब्रहम दत, निवासी गांव चौकी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का असल नाम होशियार दत है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा चौकी चढ़ेच नं0 ह0 258 में शेर जंग दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा चौकी चढ़ेच में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।
अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी होशियार दत का नाम राजस्व अभिलेख मौजा चौकी में शेर जंग के स्थान पर होशियार दत दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-09-2015 को प्रातः 10.00 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 10-08-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जगदीश कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री विवेक गोयल पुत्र श्री सरवन कुमार गोयल, निवासी वार्ड नं0 7, मेन बाजार पांवटा साहिब, . . वादी तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 121/15
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री विवेक गोयल पुत्र श्री सरवन कुमार गोयल, निवासी वार्ड नं0 7, मेन बाजार पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं 3588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937 कारणों से अपने पुत्र नमय गोयल की जन्म तिथि 14-01-2009 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपने उपरवर्णित पुत्र की जन्म तिथि 14-01-2009 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री नमय गोयल की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 20-09-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री नमय गोयल की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-08-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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Before the Executive Magistrate cum Tehsildar Solan, District Solan, H. P.
In the matter of :—
Smt. Radha w/o Shri Kushal Singh, H. No. 58, c/o Babu Ram Building, Jaunajee Road . . Applicant Sloan, Himachal Pradesh
Versus
General Public . . Respondent
NOTICE
Whereas applicant Smt. Radha w/o Shri Kushal Singh, H. No. 58, c/o Babu Ram Building, Jaunajee Road Sloan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for allowing to enter her Daughter date of birth i.e.1-12-2002 in the record of Municipal Committee Solan, Tehsil & District Solan, as date of birth has not been entered in the record of Municipal Committee Solan, Tehsil and District Solan.
The general public of the concerned area is hereby called upon to file objections, if any, in the office of undersigned regarding entering the date of birth i.e. 1-12-2002 of Usha d/o Shri Kushal Singh in Municipal Committee Solan, Tehsil & District Solan. The objections should reach in this office on or before 30-9-2015 positively; otherwise necessary order will be passed to enter the date of birth of Usha d/o Shri Kushal Singh in the record of Municipal Committee Solan, Tehsil & District Solan.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Solan, District Solan, H. P.
3589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937Before the Executive Magistrate cum Tehsildar Solan, District Solan, H. P.
In the matter of :—
Smt. Radha w/o Shri Kushal Singh, H. No. 58, c/o Babu Ram Building, Jaunajee Road . . Applicant Sloan, Himachal Pradesh
Versus
General Public . . Respondent
NOTICE
Whereas applicant Smt. Radha w/o Shri Kushal Singh, H. No. 58, c/o Babu Ram Building, Jaunajee Road Sloan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for allowing to enter her son the date of birth i.e.30-08-2000 of her son named Jiwan Singh s/o Shri Kushal Singh in the record of Municipal Committee Solan, Tehsil & District Solan, as date of birth has not been entered in the record of Municipal Committee Solan, Tehsil and District Solan.
The general public of the concerned area is hereby called upon to file objections, if any, in the office of undersigned regarding entering the date of birth i.e. 30-08-2000 of Jiwan Singh s/o Shri Kushal Singh in Municipal Committee Solan, Tehsil & District Solan. The objections should reach in this office on or before 30-9-2015 positively; otherwise necessary order will be passed to enter the date of birth of Jiwan Singh s/o Shri Kushal Singh in the record of Municipal Committee Solan, Tehsil & District Solan.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Solan, District Solan, H. P.
3590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 सितम्बर, 2015/17 भाद्रपद, 1937नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है