राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 जून, 2015
संख्याः एस0जे0 ई0-ए0-बी(1)-8/2012.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक(पी.जी.टी.) 143-राजपत्र/2015-16-10-2015 (4541) 4542 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 अंगे्रजी (श्रवण बाधित) वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंगे्रजी (श्रवण बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 हैं।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।
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उपाबन्ध-क हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रेजी (श्रवण बाधित) वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम 1. पद का नाम.-विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रेजी (श्रवण बाधित)
2. पद(पदों) की संख्या.- 01 (एक)
3. वर्गीकरण.-वर्ग-II, (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.-(i) नियमित पदधारी के लिए वेतनमान.-पे बैण्ड `10300-34800 जमा `4200/- ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियाँ.- `14500/-प्रतिमास स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.- लागू नहीं।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-45 वर्ष और इससे कमः
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीे होगाः
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर4543 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हता(एं).-i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंगे्रजी के एक विषय सहित अंगे्रजी में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि ।
या
ii) विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित) में शिक्षा स्नातक ।
या
साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित) में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा।
या
साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित) में डिप्लोमा/विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित) में शिक्षा में डिप्लोमा ।
या
बहरों के अध्यापन में विशेष डिप्लोमा।
iii) अभ्यार्थी भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई) के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ख) वांछनीय अर्हता(एं).- i) विशेष शिक्षा (श्रवण बाधिता) में शिक्षा निष्णात (एम0एड0) । ii) सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव।
iii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यामान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.-आयु.- लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता.- लागू नहीं। 4544 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,यथास्थिति, नियमित आधार परया संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.-लागू नहीं।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-लागू नहीं।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.- किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदियथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः-
(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंगे्रजी (श्रवण बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.-प्रधान सचिव/सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
ii) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंगे्रजी (श्रवण बाधित) को `14,500/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा मेंएक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `435/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि केरूप में अनुज्ञात की जाएगी।4545 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 iii) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.-निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्ते.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `14500 /- की दर से नियत ंविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में `435/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/ होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उस नियमितीकरण के मामले में विचार करते समयऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार परऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवयसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। 4546 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है,यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा मेंयथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.- लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्ति.- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-ख विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रेजी (श्रवण बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप
यह करार श्री/श्रीमति ....................................................................पुत्र/पुत्री श्री .................................. ............निवासी.............................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...................... को किया गया।
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंगे्रजी (श्रवण बाधित) वर्ग-प्प्ए(अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार विषेश स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में............ से प्रारम्भ होने और...............
को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्...... ..........दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्षयह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ृ 14,500/- प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध4547 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकरी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 4548 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 2.......................................... .......................................... .............................................. ( नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
साक्षियों की उपस्थिति मेंः
1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)
2.......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
__________
[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)- 08/2012, dated
26th.June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 26th. June, 2015
No. SJE-A-B(1)-08/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Hearing Impaired) Class-II (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—
Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Hearing Impaired) Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Principal Secretary (SJ&E).
4549 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937ANNEXURE-"A"
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL POST GRADUATE TEACHER (PGT) ENGLISH (HEARING IMPAIRED) (CLASS-II NON- GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the post.—Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Hearing Impaired) 2. Number of post(s).— 01 (One)
3. Classification.—Class-II (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.— i) Pay scale for regular incumbent.—Pay Band `10300-34800 +`4200/- Grade Pay.
ii) Emoluments for contract employee.— `14,500/- as per details given in Column 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable.
6. Age for direct recruitment.— 45 years and below.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations / Autonomous Bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.
Notes.—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
4550 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s).— i) A second class Master Degree in English from any recognized University with English as one of the subject at the Graduation level.
ii) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment).
OR
Post Graduate Professional Diploma in Special Education (Hearing Impairment) with B.Ed. in General Education.
OR
Diploma in Special Education (Hearing Impairment) / Diploma in Education in Special Education (Hearing Impairment) with B.Ed. in General Education.
OR
Senior Diploma in Teaching the Deaf.
iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).
(b) Desirable Qualification(s).— i) M.Ed. in Special Education (Hearing Impairment).
ii) At least two years teaching experience in the related field.
iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).— Age: Not applicable.
Educational Qualification: Not applicable.
9. Period of probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which
promotion / deputation/ transfer is to be made.—Not applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.— Not applicable.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
4551 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 193715. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below: —
(I) CONCEPT.— (a) Under this policy the Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Hearing Impaired), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis. Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed / extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Principal Secretary/ Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Governmentto fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.— The Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Hearing Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `435/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary/ Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.— (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `435/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.
4552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 (b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting onemonth service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He / She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his /her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.— Not applicable
18. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
4553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 जून, 2015
संख्याः एस0जे0 ई0-ए0-बी(1)-7/2012.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंगे्रजी (दृष्टि बाधित) वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक पी0जी0टी0) अंगे्रजी (दृष्टिबाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 हैं।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रेजी (दृष्टि बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.-विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रेजी (दृष्टि बाधित)
2. पद(पदों) की संख्या.- 01 (एक)
3. वर्गीकरण.-वर्ग -II, (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.- i) नियमित पदधारीं के लिए वेतनमान.-पे बैण्ड `10300-34800 जमा `4200/- ग्रेड पे।
ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्ध्यिाँ.- स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार `14500/-प्रतिमास।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.- लागू नहीं।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-45 वर्ष और इससे कमः
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीे होगाः 4554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समयऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों /स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).-- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंगे्रजी के एक विषय सहित अंगे्रजी में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि ।
ii) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा स्नातक ।
या
साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा।
या
साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में डिप्लोमा/विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा में डिप्लोमा ।
या
दृष्टि बाधिता में माध्यमिक स्तर का अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स।
iii) अभ्यार्थी भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई) के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ख) वांछनीय अर्हता(ए).--i) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा निष्णात (एम0एड0) । ii) सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव।
iii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यामान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.- आयु.-लागू नहीं ।4555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,यथास्थिति, नियमित आधार परया संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--लागू नहीं।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः-
(1) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रजी (दृष्टि बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः--प्रधान सचिव/सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंगे्रजी (दृष्टि बाधित) को `14,500/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा मेंएक वर्ष से अधिक 4556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `435/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि केरूप में अनुज्ञात की जाएगी। (III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्ते.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `14500 /- की दर से नियत ंविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में `435/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/ होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उस नियमितीकरण के मामले में विचार करते समयऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।4557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवयसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है,यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा मेंयथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण.-- सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध- "ख" विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रेजी (दृष्टि बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप
यह करार श्री/श्रीमति ....................................................................पुत्र/पुत्री श्री ........................................ निवासी.............................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...................... को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार"ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंगे्रजी (दृष्टि बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार विषेश स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में............ से प्रारम्भ होने और...............
को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्.......................दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः 4558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्षयह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम `14,500/- प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकरी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।4559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1.......................................... .......................................... ..............................................
(नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
__________
[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)- 07/2012, dated 26th.
June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 26th June, 2015
No. SJE-A-B(1)-07/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Visually Impaired) Class-II (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—
Short title and Commencement.1(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Visually Impaired) Class-II, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Principal Secretary (SJ&E).
4560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 ANNEXURE-"A"RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL POST
GRADUATE TEACHER (PGT) ENGLISH (VISUALLY IMPAIRED) (CLASS-II NON-
GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT,
HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.—Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Visually Impaired).
2. Number of post(s).— 01 (One)
3. Classification.—Class-II (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbent.—Pay Band `10300-34800 + `4200/- Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employee.— `14,500/- as per details given in Column 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable.
6. Age for direct recruitment.—45 years and below
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations / Autonomous Bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.
Notes.—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
4561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 19377. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s).—(i) A second class Master Degree in English from any recognized University with English as one of the subject at the Graduation level.
(ii) B.Ed. Special Education (Visually Impairment).
OR
Post Graduate Professional diploma in Special Education (Visually Impairment) with B.Ed. in General Education.
OR
Diploma in Special Education (Visually Impairment) / Diploma in Education in Special Education (Visually Impairment) with B.Ed. in General Education.
OR
Secondary level Teacher Training Course in Visually Impairment.
(iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).
(b) Desirable Qualification(s).— (i) M.Ed. in Special Education (Visually Impairment).
(ii) At least two years teaching experience in the related field.
(iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).— Age : Not applicable.
Educational Qualification: Not applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which
promotion / deputation/ transfer is to be made.—Not applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
4562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission /other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below: —
(I) CONCEPT.— (a) Under this policy the Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Visually Impaired), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis. Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed / extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Principal Secretary/ Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Visually Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `435/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary/ Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ `14,500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `435/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.
4563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA /DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable.
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
4564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 जून, 2015
संख्याः एस0जे0 ई0बी0(1)10/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (श्रवण बाधित) वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (श्रवण बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 हैं।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (श्रवण बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।
1. पद का नामः--विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (श्रवण बाधित)
2. पद(पदों) की संख्याः--01 (एक)
3. वर्गीकरणः--वर्ग-II, (अराजपत्रित)ं
4. वेतनमानः--(i) नियमित पदधारीं के लिए वेतनमानः पे बैण्ड `10300-34800 जमा `4200/-ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्ध्यिाँः `14500/-प्रतिमास, स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।
5. चयन पद अथवा अचयन पदः--लागू नहीं।
6. सीधी भर्ती के लिए आयुः--45 वर्ष और इससे कमः
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः4565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीे होगाः
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः--(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी के एक विषय सहित हिन्दी में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोतर उपाधि ।
या
(ii) विशेष शिक्षा ( श्रवण बाधित) में शिक्षा स्नातक
या
साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित) में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा ।
या
साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित) में डिप्लोमा/विशेष शिक्षा (श्रवण बाधिता) में शिक्षा में डिप्लोमा ।
या
बहरों के अध्यापन मे विशेष डिप्लोमा
(iii) अभ्यर्थी भारतीय पुनर्वास परिषद(आर सी आई) के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए ।4566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 (क) वांछित अर्हता(एं)ः (i) विशेष शिक्षा (श्रवण बाधिता) में शिक्षा निस्णात (एम0एड0)
(ii) सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव।
(iii) हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहींः--आयुः लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगाः--लागू नहीं।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः--लागू नहीं।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः--
(I) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (श्रवण बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।4567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः
प्रधान सचिव/सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (श्रवण बाधित) को `14500/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `435/-(पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रियाः--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारः--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तेः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `14500 /- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में `435/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त की किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उस नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस 4568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षणः--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षाः-- लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध- "ख" विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (श्रवण बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री........................................................... ........... निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (श्रवण बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः--4569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 1. यह कि प्रथम पक्षकार विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में............ से प्रारम्भ होने और................
को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्...................दन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम `14,500/- प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। 4570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. ......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
2. ......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)
2. ......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)-10/2012, dated 26th.
June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 26th June, 2015
No. SJE-A-B(1)-10/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Special Post Graduate Teacher (PGT) Hindi (Hearing Impaired) Class-II (Non- Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—
4571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 19371. Short title and Commencement:—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) Hindi (Hearing Impaired) Class-II (Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Principal Secretary (SJ&E).
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ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL POST GRADUATE TEACHER (PGT) HINDI (HEARING IMPAIRED) (CLASS-II NON- GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the post.— Special Post Graduate Teacher (PGT) Hindi (Hearing Impaired) 2. Number of post(s).— 01 (One)
3. Classification.— Class-II (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band `10300-34800+ `4200/- Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employee: `14,500/- as per details given in Column 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable.
6. Age for direct recruitment.—45 years and below.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed agelimit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ 4572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 Corporations / Autonomous Bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
Notes:— (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s):—(i) A second class Master Degree in Hindi from any recognized University with Hindi as one of the subject at the Graduation level.
(ii) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment).
OR
Post Graduate Professional Diploma in Special Education (Hearing Impairment) with B.Ed. in General Education.
OR
Diploma in Special Education (Hearing Impairment) / Diploma in Education in Special Education (Hearing Impairment) with B.Ed. in General Education.
OR
Senior Diploma in Teaching the Deaf.
(iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).
(b) Desirable Qualification(s):—(i) M.Ed. in Special Education (Hearing Impairment).
(ii) At least two years teaching experience in the related field.
(iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Age: Not applicable
Educational Qualification:— Not applicable
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
4573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 193710. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which
promotion / deputation / transfer is to be made:—Not applicable
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the Special Post Graduate Teacher (PGT) Hindi (Hearing Impaired), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.
Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed / extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Special Post Graduate Teacher (PGT) Hindi (Hearing Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `435/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Principal Secretary/ Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.
4574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 (IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `435/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting onemonth service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He / She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.
4575 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 1 अक्तूबर, 2015
संख्याः गृह (ए)ए(1)7/08 वॉल्यूम-II.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश प्रकाशित किए जाने की तारीख से निम्नलिखित अनुसूची की स्तम्भ संख्या (3) में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या (5) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्रों में अन्तरित करते है; अर्थात्ः-
अनुसूची
| क्रम सख्ंख्या | ग्राम पचं ायत का नाम | स्तम्भ सख्ं या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पचं ायत में अन्तर्विष्ट गांंवों के नाम | प ु लिस थाना जिससे इस अधिसचू ना द्वारा अन्तरित किए गए है | प ु लिस थाना जिसमें इसके पश्चात सम्मिलित हागें े |
| 1. | ग्राम पचं ायत, धदं रवाडी | 1. धदं रवाड़ी | पुलिस थाना राहे डू जिला शिमला | पुलिस थाना चिडग़ ा व ं के अन्तर्गत पुलिस चौकी डाडे रा क्वार |
| 2. | ग्राम पचं ायत, क्वार | 1. क्वार 2. कटाले 3. बुकसेर 4. चइे र्धार | -यथापे रि- | -यथापे रि- |
| 3. | ग्राम पचं ायत, डाडे रा | 1. डाडे रा 2. पुजारली 3. चमधार | -यथापे रि- | -यथापे रि- |
| 4. | ग्राम पचं ायत, जिसकनू | 1. भौटा 2. मत्यान्टू 3. पडं ार 4. पटटाडाबे 5. तवालीधार | -यथापे रि- | -यथापे रि- |
| 5. | ग्राम पचं ायत, जाखा | 1. जाखा 2. धारा | -यथापे रि- | -यथापे रि- |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षतिर/- मुख्य सचिव (गृह)।
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[Authoritative English text of this Department No. Home(A)A(1)7/08 Vol-II dated 1st October,
2015 as required under Article 348 (3) of the constitution of India].
HOME DEPARTMENT
Shimla-2, the 1st October, 2015
No. Home(A)A(1)7/08 Vol-II.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with section 11 sub section (1) of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer the Villages as enumerated in column No.(3) from the local area of the Police Station mentioned in column (4) to the local area of the Police Station mentioned in column (5) of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
SCHEDULE
| Sr. No. | Name of Gram Panchayat | Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2 | Police Station from which transferred by this Notification | Police Station which hereinafter included |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Gram Panchayat, Dhandherwari | 1. Dhandherwari | Police Station Rohru district Shimla. | Police Post Dodra-Kawar under Police Station Chirgaon |
| 2 | Gram Panchayat, Kwar | 1. Kwar 2. Katol 3. Boksher 4. Chaidhar | -do- | -do- |
| 3. | Gram Panchayat, Dodra | 1. Dodra 2. Pujarli 3. Chamdhar | -do- | -do- |
| 4. | Gram Panchayat, Jiskun | 1. Bhawta 2. Matyantu 3. Pandar 4. Pattadobu 5. Tawalidhar | -do- | -do- |
| 5. | Gram Panchayat, Jakha | 1. Jakha 2. Dhara | -do- | -do- |
By order, Sd/- Chief Secretary (Home).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 9/015
तारीख दायर : 29-6-2015 दावा तकसीम।
श्री अनिल कुमार पुत्र लेखो उर्फ सुलेख, गाव कांडी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
बनाम
1. सर्व श्री/श्रीमती रतो पुत्री गोरु पत्नी चतर सिंह, गांव वासा, डा0 भलेई, उप तहसील भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
2. कमला पुत्री गोरु, निवासी कांडी, उप तहसील भलेई, हाल निवासी मुहल्ला माई का बाग, तहसील व जिला चम्बा, हि0 प्र0।
3. गणेश पुत्र सिधूं, निवासी कांडी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा
4. मालो पत्नी सिधूं, निवासी कांडी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा
5. विपन कुमार पुत्र रत्न चन्द, निवासी कांडी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा
6. राकेश कुमार पुत्र रत्न चन्द, निवासी कांडी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा
7. चन्दा कुमार पुत्री रत्न चन्द, निवासी कांडी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा 8. सन्तोष कुमार पुत्री रत्न चन्द, निवासी कांडी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा 4578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 9. कमला पत्नी रत्न चन्द, निवासी कांडी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा।
श्री अनिल कुमार पुत्र लेखो उर्फ सुलेख, गांव कांडी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में तकसीम दावा कर रखा है। प्रतिवादियों को समन जारी किये गये। उक्त प्रतिवादियों में से प्रतिवादी नं0 2, 7 व 8 के समन बिना तामील के वापिस हुये, जिससे अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादी नं0 2, 7 व 8 के समन की तामील साधारण तरीके से नहीे हो सकती। अब इश्तहार हजा द्वारा प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि उक्त तकसीम दावा बारे अपना पक्ष रखने के लिए दिनांक 29-10-2015 तक कार्यालय दिवस प्रातः 10 बजे अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर होवें न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 28-9-2015 मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0
श्री कमल पुत्र जमीतो, गांव पिंजणू, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
श्री कमल पुत्र जमीतो, गांव पिजणू, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृा में कमलो पुत्र जमीतो दर्ज है, जो कि गलत है। परन्तु मेरा नाम ग्राम पंचायत ब्रगाल के अभिलेख में कमल पुत्र जमीतो दर्ज है, जो सही व दरुस्त है। इस लिए राजस्व अभिलेख पटवार वृा डुघार के राजस्व अभिलेख में अपना नाम कमलो उर्फ कमल पुत्र जमीतो करवाना चाहता है।
अब इश्तहार हजा द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम बहाल रखने में किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2015 तक कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश करें। न आने की सूरत में नाम बदलने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 28-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा।4579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0
श्रीमती भवनो पत्नी श्री रत्न चन्द, गांव छतरेल, परगना जूहब्द, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्रीमती भवनो पत्नी श्री रत्न चन्द, गांव छतरेल, परगना जूहब्द, उप तहसील भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख व ग्राम पंचायत सेरी में भवनो पत्नी रत्न चन्द दर्ज है, परन्तु मेरा नाम अपने लड़के विपन कुमार के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में पंजकू देवी दर्ज है। इस लिए विपन कुमार के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में बहाल रखने के लिए भवनो उर्फ पंजकू देवी राजस्व अभिलेख व ग्राम पंचायत सेरी में करवाना चाहती है।
अब इश्तहार हजा द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम बहाल रखने में किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2015 तक कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आ कर अपना उजर पेश करें। न आने की सूरत में नाम बदलने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 28-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0 श्री अंकित पुत्र श्री उाम चन्द पुत्र बैन्सू, गांव वासा, ग्राम पंचायत कंगेड, परगना व उप-तहसील . . सायल। भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता व रिश्तेदार
. . फरीकदोयम। विषयः-प्रार्थना-पत्र जन्म एवम् मृत्यु 1968 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कंगेड में जन्म/मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बाबत अंकित पंत्र उाम चन्द, गांव वासा, ग्राम पंचायत कंगेड के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे एक प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में गुजारा है तथा ग्राम पंचायत कंगेड को आदेश जारी करने की गुजारिश की है। सायल ने प्रार्थना-पत्र के साथ व्यान हल्फी पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु का आज्ञा-पत्र ब्यान प्रपत्र 10, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, फार्म-1, जन्म सूचना-पत्र, शैक्षिणक प्रमाण-पत्र संलग्न किये हैं। अतः सर्व साधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अंकित पुत्र उाम चन्द, गांव वासा, परगना व उप-तहसील भलेई के जन्म तिथि 9-8-1996 को व नाम दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 29-10-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन 4580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 हाजिर आ कर अपना उजर व एतराज लिखित रुप में पेश करे अन्यथा अदम पैरवी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 28-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
माया देवी पत्नी श्री पंचम चन्द, निवासी अनसोली, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--महाल वैंटलू के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
प्रार्थीया ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल वैंटलू में सिमरो देवी पुत्री दलीपा दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में अपने सही नाम माया देवी पुत्री दलीपा का इन्द्राज करवाना चाहती है
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-10-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
सुनील कुमार पुत्र रत्नी देवी, निवासी रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हाल निवासी चन्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--महाल रेहलू खास के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।4581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल रेहलू खास में पवन कुमार पुत्र रत्नी देवी दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने सही नाम सुनील कुमार पुत्र रत्नी देवी का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-10-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
पवन कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी डुढम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--महाल डुढम्ब खास के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
पवन कुमार पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी डुढम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल डुढम्ब खास में पवन कुमार पुत्र मोहन लाल के बजाय पदम कुमार पुत्र मोहन दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-10-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा। मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री शिव मोहन सैणी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मदन लाल पुत्र श्री मिठू राम, निवासी रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
विषय.--महाल रैत के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे। 4582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख के महाल रैत में मदन लाल पुत्र मिठू राम के बजाय जीवन कुमार पुत्र मिठू राम दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने सही नाम मदन लाल पुत्र मिठू राम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Shri Rohit Rathour, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu, H. P.
In the matter of : 1. Shri Devanuj Goel son of Santosh Kumar Goel, resident of VPO Shamshi, Tehsil Bhuntar, District Kullu, H. P.
2. Smt. Shweta Goel d/o Shri Kamlesh, VPO Aut, District Mandi, at present wife of Shri Devanju Goel son of Santosh Kumar Goel, resident of VPO Shamshi, Tehsil Bhuntar, District . . Applicants. Kullu, H. P.
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Devanuj Goel and Smt. Shweta Goel have filed an application on dated 29-9-2015 along with affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-8-2014 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 29-10-2015. The objection received after 29-10-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today 29-9-2015 under my hand and seal of the court.
Seal.
ROHIT RATHOUR, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Kullu.
4583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937ब अदालत एस0 पी0 जसवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
इश्तहार
1. श्री चित्र देव पुत्र श्री शम्भू राम, निवासी गांव शिल्हा, डा0 बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती पवना पुत्री श्री बसंत राज, निवासी गांव पुलगा, डाकघर बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला . . प्रार्थीगण। कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 23-03-2015 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 11-12-2013 को हिन्दू रीति-रिवाज व लोकल रिवाजे आम के अनुसार शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगणों ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बरशैणी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है। अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश हो कर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 7-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री राहुल चौहान, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0) जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
ब मुकद्दमा :
श्री संसार चन्द पुत्र श्री व्यास देव, गांव पसल हार, डा0 खा0 चौन्तडा, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला . . पति। मण्डी, हिमाचल प्रदेश
संतोष कुमारी पत्नी श्री संसार चन्द, गांव पसल हार, डा0 खा0 चौन्तडा, तहसील जोगिन्दर नगर, . . पत्नी। जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र जेर धारा 15 चैपटर 111 स्पैशल मैरिज एक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकृत करने बारा। 4584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 उपरोक्त मामला में संसार चन्द, सन्तोष कुमारी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 23-09-2006 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार गांव पसल हार डा0 खा0 चौन्तडा, तहसील जोगिन्दर नगर में शादी की है, और तब से वह पति-पत्नी के रुप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेरधारा 15 चैपटर 111 स्पैशल मैरिज एक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः आम जनता, उनके रिश्तेदारों व माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2015 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 17-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
राहुल चौहान (हि0प्र0से0),
विवाह पंजीकरण अधिकारी उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0), जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री डी0 एस0 कौशल, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) कुमारसैन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
प्रकरण संख्या : 10/2015 तारीख दायर : 19-09-2015 तारीख सुनवाई : 31-10-2015 श्री भूपिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी सरा, डा0 कनाहर, तहसील कुमारसैन, जिला . . प्रार्थी शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। ग्राम पंचायत खनेटी से प्रार्थी की Grand Mother श्रीमती मथूरा देवी w/o Lt. श्री सुखलाल का नाम काटने (Delete) करने बारे आवेदन-पत्र।
श्री भूपिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी सरा, डा0 कनाहर, तहसील कुमारसैन का आवेदन-पत्र अति0 जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) शिमला हि0 प्र0 के माध्यम से इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है जिसमें जिक्र किया गया है कि उनकी Grand Mother की मृत्यु तिथि 22-11-2013 को हो चुकी है, परन्तु किसी कारण वह ग्राम पंचायत खनेटी से Delete नहीं किया है। पुष्टि हेतु आवेदन-पत्र के साथ शपथ-पत्र एवं सम्बन्धित पंचायत का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता व खास को सूचित किया जाता है कि यदि आवेदक की Grand Mother श्रीमती मथूरा देवी का नाम ग्राम पंचायत खनेटी से काटने/Delete करने बारे किसी को कोई उजर व ऐतराज हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 31-10-2015 को सुबह 10.00 बजे पेश कर4585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 सकता है। अन्यथा सम्बन्धित पंचायत के सचिव को उनकी दादी श्रीमती मथूरा देवी के नाम को काटने/ Delete करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से जारी किया गया।
मोहर।
डी0 एस0 कौशल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री डी0 एस0 कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
बाद संख्या : 14/2015 तारीख दायर : 02-07-2014 तारीख सुनवाई : 07-11-2015 श्री बृज भूषण पुत्र स्व0 श्री ठाकुर दास, निवासी गुन्थला, डा0 भरेड़ी, तहसील कुमारसैन, जिला . . प्रार्थी शिमला, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। राजस्व अीिालेख के महाल गुन्थला पटवार वृा धाला में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।
श्री बृज भूषण पुत्र स्व0 श्री ठाकुर दास, निवासी गुन्थला, डा0 भरेड़ी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र नाम दरुस्ती बारे गुजारा है। उसने उसमें जिक्र किया है कि अराजी खाता खतौनी नं0 26/55, किता 7, रकबा तादादी 0-61-63 है0, के महाल गुन्थला पटवार वृा धाला में गलती से वृज लाल दर्ज हुआ है। जबकि उसका वास्तविक नाम बृज भूषण है। पुष्टि हेतु आवेदन-पत्र के साथ नकल जमाबन्दी वर्ष 2009-10 नकल परिवार रजिस्टर की प्रति तथा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र संलग्न कर रखे हैं।
अतः आम जनता एवं खास को इस नोटिस/इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख में उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 7-11-2015 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 5-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ। मोहर।
डी0 एस0 कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।4586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0
श्रीमती सुरिन्द्र कौर पत्नी सुरिन्दर सिंह, निवासी बाजिदपुर, तहसील नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह . . प्रार्थिया। नगर, पंजाब
बनाम
आम जनता
विषय.--ग्राम पंचायत कुडू के रिकार्ड में मृत्यु से सम्बन्धित घटना पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थिनी श्रीमती सुरिन्द्र कौर पत्नी श्री सुरिन्दर सिंह, निवासी ग्राम बाजिदपुर, तहसील नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें लिखा है कि उसके पति सुरिन्दर सिंह की मृत्यु दिनांक 16-12-2011 को मकाम कुडू, तहसील जुब्बल में हुई है परन्तु वह अपने पति की मृत्यु का पंजीकरण समय पर स्थानीय ग्राम पंचायत में नहीं करवा सकी तथा अब करवाना चाहती है जिसके लिए निवेदन किया गया है। प्रार्थिनी ने इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थीनी के पति की मृत्यु के पंजीकरण बारे कोई भी आपाि हो तो वह अपना एतराज दिनांक 31-10-2015 को प्रातः 10 बजे इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज नहीं सुने जाएंगे तथा प्रार्थिनी के पति की मृत्यु के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत कुडू को पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 5-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Shri Sukh Dev Oraon s/o Shri Soma Oraon, r/o Lal Bagh P.K.Construction, Tara Hall, . . Applicant. Shimla, Tehsil and District Shimla, H. P.
Versus
General Public . . Respondent.
Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Shri Sukh Dev Oraon s/o Shri Soma Oraon, r/o Lal Bagh P. K. Construction, Tara Hall, Shimla, Tehsil and District Shimla, H. P. has applied for registration the name and date of birth of his son namely Amit Kumar (DOB 1-8-2007) in the record of Municipal Corporation, Shimla, District Shimla, H. P.
4587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 6-11-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 5th day of October, 2015.
Seal.
HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla.
___________
ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ब मुकद्दमा : श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी ग्राम नेहर स्वार, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी ग्राम नेहर स्वार, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम ग्राम पंचायत नेहर स्वार के रिकार्ड में सुन्दर सिंह दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड मौजा नेहर, पटवार वृा नेहर स्वार में हुनर सिंह दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हलफाब्यान, नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर प्रस्तुत किया है। जिसे वह अब राजस्व रिकार्ड मौजा नेहर, पटवार वृा नेहर स्वार में सुन्दर सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम नेहर स्वार व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को सुन्दर सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा नेहर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2015 को असालतन व वकालतन हाजिर हो कर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 06-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।4588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 अक्तूबर, 2015/24 आश्विन, 1937 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है