राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 जून, 2015
संख्याः एस0जे0ई0-ए0बी(1)9/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी 144-राजपत्र/2015-17-10-2015 (4589) 4590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 (दृष्टि बाधित) वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (दृष्टि बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 हैं।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (दृष्टि बाधित)वर्ग-II, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (दृष्टि बाधित)
2. पद(पदों) की संख्या.--01 (एक)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-II, (अराजपत्रित)ं
4. वेतनमान.--i) नियमित पदधारीं के लिए वेतनमान.--पे बैण्ड `10300-34800 जमा `4200/-ग्रेड पे।
ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्ध्यिाँ.-- `14500/-प्रतिमास, स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.--लागू नहीं।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.- 45 वर्ष और इससे कमः
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इसरूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीे होगाः
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर4591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों /स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).--(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी के एक विषय सहित हिन्दी में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोतर उपाधि ।
या
ii) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधित) में शिक्षा स्नातक
या
साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधित) में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा ।
या
साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधित) में डिप्लोमा/विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा में डिप्लोमा ।
या
(दृष्टि बाधिता) में माध्यमिक स्तर का अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स
iii) अभ्यर्थी भारतीय पुनर्वास परिषद(आर सी आई) के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । (क) वांछित अर्हता(एं).-i) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा निस्णात।
ii) सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव।
iii) हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैेक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.-- आयु : लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं। 4592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--लागू नहीं।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोगया अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः-
(1) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (दृष्टि बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ मेंएक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्षयह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--प्रधान सचिव/सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (दृष्टि बाधित) को `14500/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `435/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।4593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 (III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्ते.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 14500 /- की दर से नियत ंविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 435/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त की किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/ होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उस नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर 4594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे किएफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध- "ख" विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (दृष्टि बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री.................................................. निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार"कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) हिन्दी (दृष्टि बाधित) वर्ग-प्प्ए(अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार विषेश स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में............ से प्रारम्भ होने और...को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्. ..................... दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।4595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 14,500/- प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैें।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1.......................................... ..........................................
4596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 .............................................. (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. ( नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)
2.......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)-9/2012, dated
26th.une, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 26th.June, 2015
No. SJE-A-B(1)-9/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Special Post Graduate Teacher (PGT) Hindi (Visually Impaired) Class-II (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-
Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher PGT) Hindi (Visually Impaired) Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Principal Secretary (SJ&E).
4597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 ANNEXURE-"A"RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL POST
GRADUATE TEACHER (PGT) HINDI (VISUALLY IMPAIRED) (CLASS-II NON-
GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT,
HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.— Special Post Graduate Teacher (PGT) Hindi (Visually Impaired).
2. Number of post(s).— 01 (One)
3. Classification.— Class-II (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.— i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band `10300-34800+ `4200/- Grade Pay.
ii) Emoluments for contract employee: `14,500/- as per details given in Column 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable
6. Age for direct recruitment.—45 years and below
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations / Autonomous Bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.
Notes.— (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
4598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s): (i) A second class Master Degree in Hindi from any recognized University with Hindi as one of the subject at the Graduation level.
(ii) B.Ed. Special Education (Visually Impairment).
OR
Post Graduate Professional Diploma in Special Education (Visually Impairment) with B.Ed. in General Education.
OR
Diploma in Special Education (Visually Impairment) / Diploma in Education in Special Education (Visually Impairment) with B.Ed. in General Education.
OR
Secondary Level Teacher Training Course in Visually Impairment.
(iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).
(b) Desirable Qualification(s): (i) M.Ed. in Special Education (Visually Impairment).
(ii) At least two years teaching experience in the related field.
(iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).— Age: Not applicable.
Educational Qualification: Not applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which
promotion /deputation / transfer is to be made.—Not applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.
4599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 193714. Essential requirement for a direct recruitment.— A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission /other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -
(I) CONCEPT.— (a) Under this policy the Special Post Graduate Teacher (PGT) Hindi (Visually Impaired), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-toyear basis.
Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed / extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Special Post Graduate Teacher (PGT) Hindi (Visually Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `435/- (3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
4600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 (VII) TERMS AND CONDITIONS.— (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `435/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for oneday's casual leave after putting one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He / She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his / her control on medicalm grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA /DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.— Not applicable.
4601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 193718. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 जून, 2015
संख्याः एस0जे0 ई0-ए0-बी(1)-12/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (श्रवण बाधित, वर्ग-II, (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (दृष्टि बाधित), वर्ग-II, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 हैं।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।
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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (श्रवण बाधित), वर्ग-II, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।
1. पद का नामः--विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (श्रवण बाधित)
2. पद(पदों) की संख्याः-- 01 (एक)
3. वर्गीकरणः-- वर्ग-II, (अराजपत्रित)
4. वेतनमानः-- (i) नियमित पदधारीं के लिए वेतनमानः
पे बैण्ड `10300-34800 जमा `4200/-ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्ध्यिाँः
स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार `14500/-प्रतिमास।
5. चयन पद अथवा अचयन पदः--लागू नहीं।4602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 6. सीधी भर्ती के लिए आयुः-- 45 वर्ष और इससे कमः परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीे होगाः
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः--(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर इतिहास में एक विषय सहित इतिहास में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।
(ii) विशेष शिक्षा (श्रवण बाधिता) में शिक्षा स्नातक।
या
साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (श्रवण बाधिता) में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा।
या
साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा(श्रवण बाधिता) में डिप्लोमा/विशेष शिक्षा (श्रवण बाधिता) में शिक्षा में डिप्लोमा।
या
बहरों के अध्यापन का विशेष डिप्लोमा।
(iii) अभ्यार्थी भारतीय पुनर्वासन परिषद (आर0सी0आई0) के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।4603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 (ख) वांछनीय अर्हता(ए)ः--(i) विशेष शिक्षा (श्रवण बाधिता) में शिक्षा निष्णात (एम0एड0)। (ii) सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव।
(iii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यामान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहींः--आयुः-- लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हताः--लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगाः--लागू नहीं।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः--लागू नहीं।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः-
(I) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (श्रवण बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः प्रधान स्चिव/सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का 4604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (श्रवण बाधित) को `14500/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `435/- (पद के पे बैण्ड का यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। (III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रियाः--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारः--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तेः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `14500/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में `435/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/ होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान(समापन)हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उस नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।4605 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवयसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षणः--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षाः--लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध- "ख" विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (श्रवण बाधित) वर्ग-II,(अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप।
यह करार श्री/श्रीमति ....................................................................पुत्र/पुत्री श्री .................................. ........... निवासी.............................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...................... को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (श्रवण बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-- 4606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 1. यह कि प्रथम पक्षकार विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0 जी0टी0) के रूप में............ से प्रारम्भ होने और................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्.. .................... दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम `14500/- प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त अध्यापक (पी0जी0टी0) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकरी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।4607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः
1. ......................................... .......................................... ..............................................
(नाम व पूरा पता)
2. ......................................... .......................................... .............................................. ( नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः
1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)
2. .......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)- 12/2012, dated 26th
June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 26th June, 2015
No. SJE-A-B(1)-12/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal 4608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Special Post Graduate Teacher (PGT) History (Hearing Impaired) Class-II (Non- Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) History (Hearing Impaired) Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Principal Secretary (SJ&E).
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ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL POST GRADUATE TEACHER (PGT) HISTORY (HEARING IMPAIRED) (CLASS-II NON- GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.— Special Post Graduate Teacher (PGT) History (Hearing Impaired)
2. Number of post(s).— 01 (One)
3. Classification.— Class-II (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.—(i) Pay scale for regular incumbent:
Pay Band `10300-34800 + `4200/- Grade Pay
(ii) Emoluments for contract employee:
`14,500/- as per details given in Column 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable
6. Age for direct recruitment.—45 years and below
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;
4609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations / Autonomous Bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.
Notes:— (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s):—(i) A second class Master Degree in History from any recognized University with History as one of the subject at the Graduation level.
(ii) B.Ed. Special Education (Hearing Impairment).
OR
Post Graduate Professional Diploma in Special Education (Hearing Impairment) with B.Ed. in General Education.
OR
Diploma in Special Education (Hearing Impairment) / Diploma in Education in Special Education (Hearing Impairment) with B.Ed. in General Education.
OR
Senior Diploma in Teaching the Deaf.
(iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).
(b) Desirable Qualification(s):—(i) M.Ed. in Special Education (Hearing Impairment).
(ii) At least two years teaching experience in the related field.
(iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
4610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—Age:— Not applicable
Educational Qualification:—Not applicable
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which
promotion / deputation/ transfer is to be made:—Not applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the Special Post Graduate Teacher (PGT) History (Hearing Impaired), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.
Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed / extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
4611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Special Post Graduate Teacher (PGT) History (Hearing Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `435/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `435/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting onemonth service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He / She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
4612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 26 जून, 2015
संख्याः एस0जे0 ई0-ए0-बी(1)-11/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (दृष्टि बाधित, वर्ग-II, (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (दृष्टि बाधित), वर्ग-II, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 हैं।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।4613 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (दृष्टि बाधित), वर्ग-II, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (दृष्टि बाधित)
2. पद(पदों) की संख्या.-- 01 (एक)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-II, (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.--i) नियमित पदधारीं के लिए वेतनमान : पे बैण्ड `10300-34800 जमा `4200/-ग्रेड पे।
ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्ध्यिाँ : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार `14500/-प्रतिमास।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.--लागू नहीं।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--45 वर्ष और इससे कमः
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीे होगाः
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समयऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों /स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा। 4614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).-(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर इतिहास के एक विषय सहित इतिहास में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।
ii) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा स्नातक।
या
साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा।
या
साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में डिप्लोमा/विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा में डिप्लोमा।
या
दृष्टि बाधिता में माध्यमिक स्तर का अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स।
iii) अभ्यार्थी भारतीय पुनर्वासन परिषद(आर0सी0आई0) के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ख) वांछनीय अर्हता(एं).--(i) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा निष्णात (एम0एड0)।
ii) सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव।
iii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यामान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैेक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।
9.परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,यथास्थिति, नियमित आधार परया संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--लागू नहीं।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।4615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदियथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः-
(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (दृष्टि बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ मेंएक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--प्रधान स्चिव/सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (दृष्टि बाधित) को `14500/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `435/- (पद के पे बैण्ड कायूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। (III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्ते.--(क)संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `14500 /- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। 4616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में `435/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/ होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान(समापन)हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उस नियमितीकरण के मामले में विचार करते समयऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार परऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवयसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है,यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा मेंयथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण.-- सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.-- लागू नहीं।4617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध- "ख" विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (दृष्टि बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) ओैर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप
यह करार श्री/श्रीमति ....................................................................पुत्र/पुत्री श्री ............................................. निवासी.............................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार"कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...................... को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार"ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) इतिहास (दृष्टि बाधित) वर्ग-प्प्ए(अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0 जी0टी0) के रूप में............ से प्रारम्भ होने और................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्.. .................... दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्षयह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम `14500/- प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 4618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकरी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैें।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. ( नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)4619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937
[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)-11/2012, dated
26th.June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 26th. June, 2015
No:SJE-A-B(1)-11/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Special Post Graduate Teacher (PGT) History (Visually Impaired) Class-II (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-
Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) History (Visually Impaired) Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Principal Secretary (SJ&E).
___________
ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL POST GRADUATE TEACHER (PGT) HISTORY (VISUALLY IMPAIRED) (CLASS-II NON- GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the post.—Special Post Graduate Teacher (PGT) History (Visually Impaired) 2. Number of post(s).— 01 (One)
3. Classification.— Class-II (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band `10300-34800 + `4200/- Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employee: `14,500/- as per details given in Column 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable
6. Age for direct recruitment.— 45 years and below 4620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations / Autonomous Bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.
Notes.— (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s): (i) A second class Master Degree in History from any recognized University with History as one of the subject at the Graduation level.
(ii) B.Ed. Special Education (Visually Impairment).
OR
Post Graduate Professional Diploma in Special Education (Visually Impairment) with B.Ed. in General Education.
OR
Diploma in Special Education (Visually Impairment) / Diploma in Education in Special Education (Visually Impairment) with B.Ed. in General Education.
OR
Secondary Level Teacher Training Course in Visually Impairment.
iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).
(b) Desirable Qualification(s): (i) M.Ed. in Special Education (Visually Impairment).
4621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 (ii) At least two years teaching experience in the related field.(iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification (s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).— Age: Not applicable.
Educational Qualification: Not applicable.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which
promotion / deputation/ transfer is to be made.— Not applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.— A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -
(I) CONCEPT.— (a) Under this policy the Special Post Graduate Teacher (PGT) History (Visually Impaired), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.
Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed / extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:.—The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
4622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Special Post Graduate Teacher (PGT) History (Visually Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `435/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure- B appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.— (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `435/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting onemonth service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He / She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.
However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
4623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.— Not applicable.
18. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
____________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated: 12th October, 2015
No.HHC/Estt.3(406)/95-I.—04 days earned leave on and with effect from 13.10.2015 to 16.10.2015, is hereby sanctioned, in favour of Shri Gopal Swaroop Kaushal, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
4624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated: 12th October, 2015
No.HHC/Estt.3(406)/95-I.—05 days earned leave on and with effect from 05.10.2015 to 09.10.2015, with permission to prefix Sunday on 04.10.2015 & Suffix second Saturday and Sunday on 10.10.2015 and 11.10.2015, respectively, is hereby sanctioned, expost- facto, in favour of Shri Gopal Swaroop Kaushal, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated: 12th October, 2015
No.HHC/Estt.3(406)/95-I.—05 days earned leave on and with effect from 14.09.2015 to 18.09.2015, with permission to prefix Gazetted holiday and Sunday on 12.09.2015 and 13.09.2015, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Gopal Swaroop Kaushal, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated: 12th October, 2015
No.HHC/Estt.3(406)/95-I.—04 days earned leave on and with effect from 21.09.2015 to 24.09.2015, with permission to affix Sunday and Gazetted Holiday on 20.09.2015 and 25.09.2015,4625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 respectively, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Gopal Swaroop Kaushal, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated: 9th October, 2015
No.HHC/Admn.3(282)/90-I.—16 days earned leave on and with effect from 26.10.2015 to 10.11.2015, with permission to prefix Sunday, Dushehra Holidays and Sunday commencing from 18.10.2015 to 25.10.2015 and suffix Deepawali Holidays & Sunday commencing from 11.11.2015 to 15.11.2015, is hereby sanctioned, in favour of Shri Hem Raj, Deputy Registrar of this Registry.
Certified that Shri Hem Raj is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Hem Raj would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla the 9th October, 2015
No.HHC/GAZ/ 14-269/03.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 15 days' earned leave w.e.f. 26.10.2015 to 9.11.2015 with permission to prefix Dussehra holidays and Sunday falling on 22.10.2015 to 25.10.2015 in favour of Dr. Parvinder Singh Arora, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (I), Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.
Certified that Dr. Parvinder Singh Arora is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
4626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 Also certified that Dr. Parvinder Singh Arora would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (I), Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 13th October, 2015
No.HHC/GAZ/14-226/96-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 07 days' commuted leave w.e.f. 24.9.2015 to 30.9.2015 in favour of Sh. Rajesh Tomar, Additional District and Sessions Judge (II), Shimla, H.P.
Certified that Sh. Rajesh Tomar had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Rajesh Tomar would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (II), Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated: 13th October, 2015
No.HHC/Admn.3(284)/90-I.—16 days earned leave on and with effect from 26.10.2015 to 10.11.2015, with permission to prefix Sunday, Dushehra Holidays and Sunday commencing from 18.10.2015 to 25.10.2015 and suffix Deepawali Holidays & Sunday commencing from 11.11.2015 to 15.11.2015, is hereby sanctioned, in favour of Shri Piar Chand, Additional Registrar of this Registry.
Certified that Shri Piar Chand is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Piar Chand would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
4627 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated: 13th October, 2015
No.HHC/Admn.3(400)/95-II.—06 days earned leave on and with effect from 26.10.2015 to 31.10.2015, with permission to prefix Sunday, Dushera Holidays and Sunday commencing from18.10.2015 to 25.10.2015 and suffix Sunday falling on 01.11.2015, is hereby sanctioned in favour of Shri Lal Singh Pathania, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Lal Singh Pathania is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Lal Singh Pathania would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla the 13th October, 2015
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC-I, Solan, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC-II, Solan and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc, in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Ms. Abha Chauhan, Civil Judge (Junior Division)- cum-JMIC-II, Solan w.e.f. 16.11.2015 to 12.12.2015 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 14.11.2015 & 15.11.2015 and to suffix Sunday falling on 13.12.2015 or until she returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla the 9th October, 2015
No.HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare 4628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 Civil Judge (Junior Division)-cum-JM (II), Paonta Sahib, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (I), Paonta Sahib and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Dr. Parvinder Singh Arora, Civil Judge (Sr. Division)- cum-ACJM (I), Paonta Sahib, H.P. w.e.f. 26.10.2015 to 9.11.2015 or until he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla the 9th October, 2015
No.HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (III), Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM (II), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during earned leave period of Sh. Dhiru Thakur, Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM (II), Shimla, H.P. w.e.f. 26.10.2015 to 10.11.2015 or until he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 13th October, 2015
No. HHC/GAZ/14-345/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 27 days' earned leave w.e.f. 16.11.2015 to 12.12.2015 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 14.11.2015 & 15.11.2015 and to suffix Sunday falling on 13.12.2015 in favour of Ms. Abha Chauhan, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMICII, Solan, H.P.
Certified that Ms. Abha Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Abha Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC-II, Solan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
4629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 14th October, 2015
No. HHC/GAZ/14-340/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 04 days' earned leave w.e.f. 14.10.2015 to 17.10.2015 with permission suffix Sunday falling on 18.10.2015 in favour of Shri Nishant Verma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (III), Hamirpur, H.P.
Certified that Shri Nishant Verma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Nishant Verma would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (III), Hamirpur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla the 9th October, 2015
No.HHC/GAZ/ 14-292/2006-Part.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 16 days' earned leave w.e.f. 26.10.2015 to 10.11.2015 with permission to prefix Dussehra holidays falling w.e.f. 21.10.2015 to 25.10.2015 and to suffix gazetted holiday, Sunday and local holiday falling w.e.f. 11.11.2015 to 16.11.2015 in favour of Sh. Dhiru Thakur, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (II), Shimla, H.P.
Certified that Sh. Dhiru Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Dhiru Thakur would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (II), Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
4630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Dated: 1st October, 2015
No. HHC/Rules/CP.ADR/05.—In exercise of the rule making power vesting under Part X of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and clause (d) of sub-section (2) of Section 89 of the said Code, the High Court of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in "High Court of Himachal Pradesh Civil Procedure Alternative Dispute Resolution and Mediation Rules, 2005".
Short title: 1. These Rules shall be called "High Court of Himachal Pradesh Civil Procedure Alternative Dispute Resolution and Mediation, (2nd Amendment-2015) Rules 2005".
Commencement 2. This amendment shall come into force with immediate effect.
Amendment 3. Sub-Rule (2) of Rule 4 in Part II,Civil Procedure Mediation Rules
shall stand substituted as under:
"4 Qualification of persons to be empanelled under Rule 3".
(2) Legal practitioners with at least five years standing at the Bar at the level of the Supreme Court or the High Court; or the District Courts or Courts of equivalent status.
BY ORDER OF THE HIGH COURT OF
HIMACHAL PRADESH
REGISTRAR GENERAL.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated: 13th October, 2015
No.HHC/Estt.3(414)/95-I.—06 days earned leave on and with effect from 12.10.2015 to 17.10.2015, with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 10.10.2015 and 11.10.2015 & suffix Sunday, Dushera Holidays and Sunday commencing from 18.10.2015 to 25.10.2015, is hereby sanctioned in favour of Shri Baldev Singh Rana, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Baldev Singh Rana is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Baldev Singh Rana would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
4631 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated: 9th October, 2015
No.HHC/GAZ/14-290/2006-I.—Hon' ble the Chief Justice has been please to grant 06 days earned leave on and w.e.f. 12.10.2015 to 17.10.2015, with permission to prefix Sunday falling on 11.10.2015 and to suffix Sundays and Dussehra holidays falling w.e.f.18.10.2015 to 25.10.2015 in favour of Shri Sidharth Sarpal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P.
Certified that Shri Sidharth Sarpal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Sidharth Sarpal would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P., But for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 9th October, 2015
No. EDN-A-Ka(1)-32/2007-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to open a Government Degree College at Chowki Manyar, Distt. Una (H.P.) with effect from the next academic session 2016-17 i.e. from the session June, 2016, in public interest.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Education).
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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. अमित कुमार पुत्र तुलसी राम, 2. मोनिका पत्नी अमित कुमार, निवासीगण गांव भ्याड, डा0 महल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
विषय.-विवाह पंजीकरण करवाने बारे। 4632 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 श्री अमित कुमार पुत्र तुलसी राम एवं मोनिका पत्नी श्री अमित कुमार, निवासीगण गांव भ्याड, डा0 महल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उनका विवाह हिन्दू रीति-रिवाज के अन्तर्गत दिनांक 19-10-2007 को हुआ है लेकिन वे अपने विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत महल के रिकार्ड में न करवा सके हैं तथा अब विवाह को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में पंजीकृत करवाना चाहते हैं।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि विवाह दिनांक 19-10-2007 को पंजीकरण करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-11-2015 को असालतन/ वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा। आज दिनांक 23-9-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 प्रदीप कुमार पुत्र रमेश चन्द, गांव मुंडखर, डा0 मुंडखर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या ः HFW-HMR(B&D) 2014- 15867-68 दिनांक 17-9-2015 अनुसार प्रदीप कुमार पुत्र रमेश चन्द, गांव मुंडखर, डा0 मुंडखर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1979 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म दिनांक को ग्राम पंचायत मुंडखर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म दिनांक 01-01-1979 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रदीप कुमार पुत्र रमेश चंद, गांव मुंडखर की जन्म तिथि 01-01-1979 को गांम पंचायत मुंडखर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-11-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने कर सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-9-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।4633 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 राज कुमार पुत्र वीर सिंह, गांव व डा0 अमरोह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR(B&D) 2014-14784 दिनांक 28-08-2015 अनुसार राज कुमार पुत्र वीर सिंह, गांव व डा0 अमरोह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 31-07-1991 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म दिनांक को ग्राम पंचायत भुक्कड, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म दिनांक 31-07-1991 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राज कुमार पुत्र वीर सिंह, गांव व डा0 अमरोह की जन्म तिथि 31-07-1991 को गांम पंचायत भुक्कड, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-11-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने कर सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 24-9-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 वीना रानी पुत्री कांशी राम, गांव पपलाह, डा0 भरेडी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
विषय.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR(B&D) 2014-15552 दिनांक 10-09-2015 अनुसार वीना रानी पुत्री कांशी राम, गांव पपलाह, डा0 भरेडी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 15-05-1964 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म दिनांक को ग्राम पंचायत पपलाह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी है तथा अब उक्त जन्म दिनांक 15-05-1964 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि वीना रानी पुत्री कांशी राम, गांव पपलाह, डा0 भरेडी की जन्म तिथि 15-05-1964 को ग्राम पंचायत पपलाह, तहसील भोरंज, जिला 4634 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-11-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने कर सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-9-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
पुष्पा देवी पत्नी स्व0 श्री योगिन्द्र दास, गांव पल्ही, डा0 भरेडी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
विषय.--टीका धमराल के राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व0 श्री योगिन्द्र दास, गांव पल्ही, डा0 भरेडी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पति का स्कूल रिकार्ड में नाम बतौर योगिन्द्र दास दर्ज है, जो कि सही है परन्तु पटवार वृा धमरोल, मौजा मेवा के राजस्व रिकार्ड में उसके पति का नाम बतौर ब्रहमू दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम बतौर ब्रहमू उर्फ योगिन्द्र दास पुत्र हंस राज दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-11-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-9-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकार, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्री प्रदीप कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
हरगाह श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री ईश्वरी नन्द, निवासी गुम्मा, तहसील चडगांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी अधिकतर बाहर अपने निजी कारोबार में रहता है घर पर प्रार्थी की धर्म4635 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 पत्नी रहती है जो अज्ञानता के कारण अपने पुत्र प्रदीप कुमार की जन्म तिथि कार्यालय ग्राम पंचायत टिक्करी के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। प्रार्थी के पुत्र प्रदीप कुमार की जन्म तिथि 1-8-1990 है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 9-11-15 को प्रातः 10 बजे अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत टिक्करी के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 8-10-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या : 13/XIII-A-I/2015 तारीख मरजुआ : 07-10-2015 कुमारी शीतल बनाम आम जनता दरखास्त बराये दरुस्ती नाम।
हरगाह खास व आम जनता को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि कुमारी शीतल पुत्री स्व0 श्री चरनदास, निवासी महाल गडकाहन, परगना चौथा, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में कुमारी सीता दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र में नाम कुमारी शीतल है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपाि हो तो वह अपनी आपाि लिखित रूप में दिनांक 07-11-2015 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरन्त कोई आपाि मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 07-10-2015 को जारी हुआ।
मोहर
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री सन्त राम पुत्र श्री पशलू राम, निवासी सुराख (बान्दल), तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सन्त राम पुत्र श्री पशलू राम, निवासी सुराख (बान्दल), तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत 4636 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 करके प्रार्थना की है कि उसकी चाची जिसकी मृत्यु तिथि 17-8-1996 है को ग्राम पंचायत भाटगढ़ के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 3-11-2015 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्रीमती हीरो देवी पत्नी सरकू राम का नाम एवं मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 28-9-2015 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ब मुकद्दमा ः श्री छांगू राम पुत्र श्री किरपा राम, निवासी ग्राम गावडा, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरुस्ती जन्म तिथि।
श्री छांगू राम पुत्र श्री किरपा राम, निवासी ग्राम गावडा, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री मोनिका कुमारी की जन्म तिथि 21-02-2010 ग्राम पंचायत कटाह शितला के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, सचिव ग्राम पंचायत का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत कटाह शितला के रिकार्ड में अपनी पुत्री मोनिका कुमारी की जन्म तिथि 21-02-2010 दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम गावडा व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी की उक्त पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटाह शितला, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2015 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 07-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।4637 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ब मुकद्दमा : श्री भीम सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी भारटीया खराड, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरुस्ती जन्म/मृत्यु तिथि।
श्री भीम सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी भारटीया खराड, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता सोहन सिंह की मृत्यु तिथि 15-06-1991 ग्राम पंचायत पराडा के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, सचिव ग्राम पंचायत का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ग्राम पंचायत पराडा के रिकार्ड में अपने पिता सोहन सिंह की मृत्यु तिथि 15-06-1991 दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम भारटीया खराड व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी के उक्त पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत पराडा, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2015 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 07-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ब मुकद्दमा ः श्रीमती कोशलया देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम डण्डोर, पी0 ओ0 थाना कसोगा, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र दरुस्ती जन्म तिथि।
श्रीमती कोशलया देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम डण्डोर, पी0 ओ0 थाना कसोगा, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके बच्चों की जन्म तिथि यशवन्ती दिनांक 26-07-1999, दिब्या देवी दिनांक 06-07-2004 (पुत्रियां), संजय कुमार दिनांक 04-09-2005 (पुत्र) कोशलया देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत थाना कसोगा के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, सचिव ग्राम पंचायत का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है। पंचायत रिकार्ड में अपने बच्चों की जन्म तिथि यशवन्ती दिनांक 26-07-1999, दिब्या देवी दिनांक 06-07-2004 (पुत्रियां), संजय कुमार दिनांक 04-09-2005 (पुत्र) कोशलया देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह दर्ज करवाना चाहती है। 4638 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम डण्डोर व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थिया के उक्त बच्चों की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत थाना कसोगा, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2015 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 07-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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अदालती इश्तहार
ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती गुलशनदेवी पत्नी श्री भाग सिंह, निवासी बथाउधार, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्रीमती गुलशनदेवी पत्नी श्री भाग सिंह, निवासी बथाउधार, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री जोशना की जन्म तिथि 12-10-1999 है का नाम ग्राम पंचायत दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्व-साधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-10-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर जोशना की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 28-9-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।4639 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937 ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री जितेन्द्र पुत्र श्री गीता राम, निवासी रूग, डा0 दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्री जितेन्द्र पुत्र श्री गीता राम, निवासी रूग, डा0 दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री निधिका जिसकी जन्म तिथि 16-7-2003 है का नाम ग्राम पंचायत दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्व-साधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-10-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर कु0 निधिका की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 28-9-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
राजगढ़, जिला सिरमौर हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री यशपाल पुत्र श्री बालाराम, निवासी कोटी मांवगा, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
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आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री यशपाल पुत्र श्री बालाराम, निवासी कोटी मांवगा, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र साहिल तोेमर जिसकी जन्म तिथि 16-11-2004 है, का नाम ग्राम पंचायत भाणत, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्व-साधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-10-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर साहिल तोमर की जन्म जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।
आज दिनांक 28-9-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।4640 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 अक्तूबर, 2015/25 आश्विन, 1937
अदालती इश्तहार
ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती रेवती पत्नी श्री प्रताप सिंह, निवासी मढेची, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
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आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती रेवती पत्नी श्री प्रताप सिंह, निवासी मढेची, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र गोविन्द पुत्र श्री प्रताप सिंह जिसकी जन्म तिथि 14-8-1996 है, का नाम ग्राम पंचायत हाब्बन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्व-साधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-10-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर गोविन्द की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 28-9-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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अदालती इश्तहार
ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री यादविन्दर पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी द्राबला, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री यादविन्दर पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी द्राबला, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र नितेश कुमार पुत्र श्री यादविन्दर जिसकी जन्म तिथि 12-5-1999 है, का नाम ग्राम पंचायत शलाना, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्व-साधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 31-10-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे। बसूरत दीगर नितेश कुमार की जन्म जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे। आज दिनांक 28-9-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है