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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 145, 19 October 2015

Published 19 October 2015

Gazette no.
145
Gazetteid
145/GAZETTE/2015-19/10/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-10-19.145_gazette_2015-19_10_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 जून, 2015

संख्याः एस0जे0 ई0-बी(1)/20.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना 145-राजपत्र/2015-19-10-2015 (4641) 4642 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1 पद का नामः--विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) 2. पद(पदों) की संख्याः--01 (एक)

3. वर्गीकरणः--वर्ग-II, (अराजपत्रित)

4. वेतनमानः--(i) नियमित पदधारीं के लिए वेतनमानः पे बैण्ड `10300-34800 जमा `4200/-ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्ध्यियां `14500/-प्रतिमास स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।

5. चयन पद अथवा अचयन पदः--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयुः--45 वर्ष और इससे कमः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या सविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीे होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर4643 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः--(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः--(i) हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/कम्पयूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान/गणित/सांख्यिकी में स्नातकोततर की उपाधि या इसके समतुल्य।

हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्पयूटर एप्लीकेशन में कम से कम दो वर्ष की अवधि का स्नातकोततर डिप्लोमा।

या

हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्पयूटर विज्ञान/कम्पयूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य।

या

डोएक (डी.ओ.ई.ए.ए.सी) सोसाइटी से "बी" स्तर का कोर्स।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैेक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहींः--आयुः-- लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताः-- लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार भर्ती द्वारा। 4644 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगाः--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः--लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधे भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः---

(I) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः

प्रधान सचिव/सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) को `14500/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 435/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।4645 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `14500 /- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `435/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त की किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही ह ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाए जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अना अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियु नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उस नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदध पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधि अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संवि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संवि संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होग होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। 4646 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षणः--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षाः--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध- "ख" विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री.............................................. ........... ............ निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विषेश स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में............ से प्रारम्भ होने और......... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌...................... दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम `14,500/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।4647 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 4. संविदा पवर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ..........................................

...........................................

(नाम व पूरा पता)

2. ......................................... ..........................................

4648 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 .............................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

2. ......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

----------

[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)- 16/2012, dated: 26th

June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 26th June , 2015

No: SJE-A-B(1)-16/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired), Class-II (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

Short title and Commencement:—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired), Class-II, (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015. (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (SJ&E).

____________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL POST GRADUATE TEACHER (PGT) IT (HEARING IMPAIRED) (CLASS-II NONGAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH4649 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 1. Name of the post.— Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired) 2. Number of post(s).— 01 (One)

3. Classification.— Class-II (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.—(i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band `10300-34800 + `4200/- Grade Pay

(ii) Emoluments for contract employee: `14,500/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.— Not applicable

6. Age for direct recruitment.—45 years and below

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Notes:—

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s):—Bachelor's degree in Computer Science & Engineering / Computer Application /Information Technology or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P. / Central Government.

4650 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 OR

(i) Master Degree in Physics / Mathematics / Economics / Statistics or its equivalent from a recognized University.

(ii) Post Graduate Diploma of atleast one year duration in Computer Application or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P. / Central Government.

OR

Master Degree in Information Technology / Computer Science / Computer Application (MCA) or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P. / Central Government.

OR

"B" level Course from DOEACC Society.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age:—Not applicable.

Educational Qualification:—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which

promotion / deputation/ transfer is to be made:—Not applicable

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15 Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.

4651 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed / extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `435/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Principal Secretary/ Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `435/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior /selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4652 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 (c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting onemonth service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He / She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16 Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

4653 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 जून, 2015

संख्याः एस0जे0 ई0-ए0-बी(1)13/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) गृह विज्ञान (दृष्टि बाधित) वर्ग-II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) गृह विज्ञान (दृष्टि बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) गृह विज्ञान (दृष्टि बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) गृहविज्ञान (दृष्टि बाधित) 2. पद(पदों) की संख्या.-- 01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग -II, (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--i) नियमित पदधारीं के लिए वेतनमान.--पे बैण्ड `10300-34800 जमा `4200/-ग्रेड पे।

ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्ध्यिाँ.-- `14500/-प्रतिमास, स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--45 वर्ष और इससे कमः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः 4654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीे होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों /स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).--i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान के एक विषय सहित गृह विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि ।

या

ii) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा स्नातक ।

या

साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा।

या

साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में डिप्लोमा/विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा में डिप्लोमा ।

या

दृष्टि बाधिता में माध्यमिक स्तर का अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम।

iii) अभ्यर्थी भारतीय पुनर्वासन परिषद (आर.सी.आई) के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ख) वांछनीय अर्हता(ए).--i) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा निष्णान्त (एम0एड0) ।4655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 ii) सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव।

iii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियां का ज्ञान और प्रदेश में विद्यामान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैेक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयुः लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि,यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) गृह विज्ञान (दृष्टि बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.-प्रधान सचिव/सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा। 4656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धिया.-संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) गृह विज्ञान (दृष्टि बाधित) को `14500/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `435/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। (III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.-निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `14500 /- की दर से नियत ंविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में `435/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/ होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उस नियमितीकरण के मामले में विचार करते समयऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः4657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है,यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध- "ख" विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) गृह विज्ञान (दृष्टि बाधित) वर्ग-II, (अराजपत्रित) ओैर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति ....................................................................पुत्र/पुत्री श्री ..................... ......................... निवासी ...........................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...................... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) गृह विज्ञान (दृष्टि बाधित) वर्ग-प्प्ए(अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 4658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 1. यह कि प्रथम पक्षकार विषेश स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में............ से प्रारम्भ होने और................

...को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌...................दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ृ 14,500/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकरी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।4659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैें।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1.......................................... .......................................... ..............................................

(नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. ( नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)- 13/2012, dated

26th.June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 26t June, 2015

No. SJE-A-B(1)-13/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Special Post Graduate Teacher (PGT) Home Science (Visually Impaired) Class-II (Non- Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

4660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 Short title and Commencement: (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) Home Science (Visually Impaired) Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (SJ&E).

___________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL POST GRADUATE TEACHER (PGT) HOME SCIENCE (VISUALLY IMPAIRED) (CLASS-II- NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Special Post Graduate Teacher (PGT) Home Science (Visually Impaired) .

2. Number of post(s).— 01 (One)

3. Classification.— Class-II (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbent : Pay Band `10300-34800 + `4200/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employee : `14,500/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not applicable.

6. Age for direct recruitment.— 45 years and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies4661 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations / Autonomous Bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.

Notes:

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s): (i) A second class Master Degree in Home Science from any recognized University with Home Science as one of the subject at the Graduation level.

(ii) B.Ed. Special Education (Visually Impairment).

OR

Post Graduate Professional Diploma in Special Education (Visually Impairment) with B.Ed. in General Education.

OR

Diploma in Special Education (VisuallyImpairment) / Diploma in Education in Special Education (Visually Impairment) with B.Ed. in General Education.

OR

Secondary Level Teacher Training Course in Visually Impairment.

iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).

(b) Desirable Qualification(s): ( i) M.Ed. in Special Education (Visually Impairment).

(ii) At least two years teaching experience in the related field.

*iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).— Age: Not applicable.

Educational Qualification: Not applicable.

4662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which

promotion /deputation / transfer is to be made.— Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.— A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be. 15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -

(I) CONCEPT.— (a) Under this policy the Special Post Graduate Teacher (PGT) Home Science (Visually Impaired), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year- to-year basis.

Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed / extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.— The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.— The Special Post Graduate Teacher (PGT) Home Science (Visually Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `435/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as4663 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.— (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `435/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for oneday's casual leave after putting one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He / She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

4664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 जून, 2015

संख्याः एस0जे0 ई0-ए0-बी(1)-18/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक (जे0बी0टी0) (श्रवण बाधित), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक (जे0बी0टी0) (श्रवणबाधित), वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।4665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0) (श्रवण बाधित)वर्ग-III, (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0)(श्रवण बाधित)

2. पद(पदों) की संख्या.--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग -III, (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--i) नियमित पदधारीं के लिए वेतनमान.--पे बैण्ड `5910-20200 जमा `3000/-ग्रेड पे।

ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्ध्यिाँ.-- `8910/-प्रतिमास स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--45 वर्ष और इससे कमः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीे होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समयऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों /स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे । (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा। 4666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).--i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स/शिक्षा स्नातक (विशेष शिक्षा)।

ii) अभ्यार्थी भारतीय पुनर्वास परिषद (आर0सी0आई0) के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ख) वांछनीय अर्हता(ए).--(i) सम्बन्धित क्षेत्र में कम से एक वर्ष का अध्यापन अनुभव।

ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यामान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैेक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,यथास्थिति, नियमित आधार परया संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति,सैकेण्डमैंट,स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदियथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएंगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0) (श्रवण बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः4667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसख्यक मामलें हिमाचल प्रदेश रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0) (श्रवण बाधित) को `8910/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `267/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि केरूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते.--(क)संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `8910/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में `267/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/ होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 4668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान(समापन)हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उस नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवयसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है,यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा मेंयथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे। 16. आरक्षण.-- सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध-"ख" कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0) (श्रवण बाधित) वर्ग-III, (अराजपत्रित) ओैर हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमति ....................................................................पुत्र/पुत्री श्री .............................................. निवासी.............................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार"कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...................... को किया गया।4669 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 "द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0) (श्रवण बाधित) वर्ग-प्प्प्ए(अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ बुनियादि अध्यापक (जे0बी0टी0) के रूप में............ से प्रारम्भ होने और........को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌..................... दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम `8910/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक (जे0बी0टी0) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला4670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थीं का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकरी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैें।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1.......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. ( नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1........................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2.......................................... .......................................... .............................................. नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)- 18/2012, dated

26th.June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 26th.June, 2015

No. SJE-A-B(1)-18/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Junior Basic Teacher (JBT) (Hearing Impaired) Class-III (Non-Gazetted) in the4671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Junior Basic Teacher (JBT) (Hearing Impaired) Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (SJ&E).

__________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR BASIC TEACHER (JBT) (HEARING IMPAIRED) (CLASS-III NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH 1. Name of the post.— Junior Basic Teacher (JBT) (Hearing Impaired)

2. Number of post(s).— 01 (One)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.— (i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band `5910-20200 + `3000/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employee: `8,910/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post .—Not applicable.

6. Age for direct recruitment.— Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies 4672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations / Autonomous Bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.

Notes:

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s): i) Diploma Course in Special Education / B.Ed. (Special Education) from a recognized Institute.

ii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).

(b) Desirable Qualification(s): i) At least one year teaching experience in the related field.

ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).— Age: Not applicable.

Educational Qualification: Not applicable.

9. Period of probation, if any Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which

promotion / deputation / transfer is to be made.— Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.— Not applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

4673 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be. 15- A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below: -

(I) CONCEPT.— (a) Under this policy the Junior Basic Teacher (JBT) (Hearing Impaired), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed / extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.— The Director SC, OBC & Minority Affairs, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.— The Junior Basic Teacher (JBT) (Hearing Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `8,910/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `267/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director SC, OBC & Minority Affairs, H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.— (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ `8,910/- per month (which shall be equal to minimum of pay band +grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `267/- (3% of 4674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He / She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he / she shall submit the certificate of illness /fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

4675 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

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NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the16th October, 2015

No. NES-F(1)-1/2014.—In partial modification of Hydro Power Policy, 2006 and its amendments made vide letter No. MPP-F(1)2/2005-VIII dated 04-03-2014, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the timelines for Small Hydro Electric Projects (SHEPs) upto 5 MW and make following amendments in Chapter-IV of the Hydro Power Policy, 2006, as amended from time to time, as under:-

(a) Timelines:-

Sl. No. Stage Provision for all Projects in State (Except Lahaul & Spiti Distt. and Pangi valley of Chamba Distt.) Provision for Lahaul & Spiti Distt. and Pangi valley of Chamba Distt.
1. Detailed Project Report (DPR) preparation and submission for Technical Concurrence (TC). 24 months with 3 months extension 36 months with 3 months extension
2. Technical Concurrence (TC) granted Concurrent action. 45 days of submission 45 days of submission
3. Implementation Agreement (IA) signed. 15 days of Technical Concurrence 15 days of Technical Concurrence
4. Financial closure achieved including Power Purchase Agreement (PPA) if required and work started Concurrent action: Any balance clearances, consents/approval to be obtained. 6 months 12 months
Project commissioning 24 months of start of work with 6 months extension. 48 months of start of work with 6 months extension.

4676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 (b) The extension fee shall be charged at the uniform rate of Rs. 10,000/- per MW per month upto the maximum time limit of extension period of Project.

(c) The powers of granting all above extensions, issuing of show cause notice to defaulters and cancelling projects once the maximum time period is over, is delegated to CEO, Himurja. All applications for seeking extension must accompany the requisite extension fee in advance. An appeal against the decision of CEO, Himurja shall be lie to Pr. Secretary (NES). There shall be no second appeal and aggrieved party shall be at liberty to approach the appropriate Court of Law if they are not satisfied with the orders passed by Pr. Secretary (NES).

(d) All existing and future cases of SHEPs for extension of time period at various stages will be allowed as per the norms mentioned above subject to the progress made by the IPP for execution of Project at various stages.

This Policy shall come into force from the date of publication in the Himachal Pradesh Rajpatra.

By order, (Tarun Shridhar) Addl. Chief Secretary (NES).

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NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPTT.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th October, 2015

No. MPP-A(4)-8/99-I(NES).—In partial modification of this department's notification of even number dated 24th July, 2013, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate Shri Vineet Vij, R/o Mohalla Kasakra, Opp. Preet Studio, Chamba Town, District Chamba, H.P. as Non-Official member in the Governing Body of Himurja in place of Shri Harish Janartha, Mudit Niwas, Sanjauli, Shimla-171006 shown at Sr. No. 3 of the above mentioned notification, with immediate effect.

By order, Tarun Shridhar, Addl. Chief Secretary (NES).

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PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th October, 2015

No. PBW-A-B(2)-7/2007-l.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendation of Departmental Promotion Committee and in consultation with the H.P. Public Service Commission4677 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 is pleased to order the promotion of the following Circle Head Draughtsman to the post of Planning Officer, Class-l (Gazetted) in the pay scale of `10,300-34,800+5000 Grade Pay in Himachal Pradesh Public Works Department on regular basis with effect from the date of taking over the charge as Planning Officer at their place of posting in the public interest:—

Serial Number Name
1. Shri Surinder Singh
2. Shri Tilak Dev Kashyap
3. Shri Anokhi Ram
4. Shri Deep Ram

2. All the above Planning Officers shall remain on probation for two years.

3. The above officers shall have to exercise their options under FR (22) read with Rule 11 of Himachal Pradesh Civil Services Pay (Revised) Rules, 2009 for the purpose of fixation of their pay against the post of Planning Officer within a period of one month from the date of issue of these orders.

4. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of above Planning Officers, on their promotion as under:—

Serial No. Name Place of posting
1. Shri Surinder Singh O/o Chief Engineer, HPPWD Mandi Zone against vacancy.
2. ShriTilak Dev Kashyap O/o Engineer-in-Chief, HPPWD Shimla against vacancy.
3. Shri Anokhi Ram O/o Engineer-in-Chief, HPPWD Shimla against vacancy.
4. Shri Deep Ram O/o Engineer-in-Chief, HPPWD Shimla against vacancy.

5. The above Officers are directed to join duties at their place of posting within a period of fifteen days and submit charge assumption report to this department as well as to all concerned. Failure to join shall be deemed to be decining the promotion and the above promotion orders shall automatically stand cancelled.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (PW).

4678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937

ब अदालत श्री गौरव महाजन, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 011/ई0एम0/2015 तारीख पेशी : 29-10-2015 श्री हंस राज पुत्र श्री रिझू राम, निवासी मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री हंस राज पुत्र श्री रिझू राम, निवासी मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसकी लड़की का जन्म दिनांक 05-05-1988 को उसके गांव मलकाना, पंचायत सुरडवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सुरडवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रजनी वाला पुत्री हंस राज, निवासी मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-10-2015 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

गौरव महाजन,

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत श्री गौरव महाजन, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 13/ई0एम0/2015 तारीख पेशी : 29-10-2015 श्री आकाश कटोच पुत्र श्री गगन सिंह कटोच, निवासी कन्दरोडी इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला . . प्रार्थी कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री आकाश कटोच पुत्र श्री गगन सिंह कटोच, निवासी कन्दरोडी इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसके लड़के का जन्म दिनांक 03-11-2003 को उसके गांव इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी4679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 जन्म तिथि को ग्राम पंचायत इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सोनम कटोच, निवासी इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-10-2015 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

गौरव महाजन,

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत श्री गौरव महाजन, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 12/ई0एम0/2015 तारीख पेशी : 29-10-2015 श्रीमती पूनम पत्नी श्री रवि दास, निवासी कन्दरोडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती पूनम पत्नी श्री रवि दास, निवासी कन्दरोडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसके लड़के का जन्म दिनांक 01-03-2007 को उसके गांव कन्दरौडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत तोकी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरि ओम पुत्र रवि दास, निवासी कन्दरोडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-10-2015 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

गौरव महाजन,

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।4680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 ब अदालत श्री गौरव महाजन, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 10/ई0एम0/2015 तारीख पेशी : 29-10-2015 श्री देस राज पुत्र श्री केहरो राम, निवासी थात, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री देस राज पुत्र श्री केहरो राम, निवासी थात, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसके लड़के का जन्म दिनांक 02-01-1992 को उसके गांव थात, पंचायत सुरडवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सुरडवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त रमेश चन्द पुत्र देस राज, निवासी थात, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-10-2015 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

गौरव महाजन,

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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व अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

उनवान मुकद्दमा : 37(2) तारीख पेशी : 7-11-2015 कृष्ण चन्द सपुत्र श्री गंगू, निवासी भगरोटा, डा0 द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। इश्तहार :

आवेदन पत्र जेर धरा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्ती करने बारा।

कृष्ण चन्द सपुत्र श्री गंगू, निवासी भगरोटा, डा0 द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत पाली के परिवार रजिस्टर व अन्य तमाम4681 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 रिकार्ड में कृष्ण चन्द दर्ज है जो सही है। जबकि महाल नगरोटा/604 के तमाम राजस्व अभिलेखों में उसका नाम भटू दर्ज है जो गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि कृष्ण चन्द उर्फ भटू नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 7-11-2015 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 9-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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व अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

उनवान मुकद्दमा : 37(2) तारीख पेशी : 4-11-2015 बनीता पुत्री स्वर्गीय श्री कालू राम उर्फ काली दास, निवासी व डा0 गवाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। इश्तहार :

आवेदन पत्र जेर धरा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्ती करने बारा।

बनीता पुत्री स्वर्गीय श्री कालू राम उर्फ काली दास, निवासी व डा0 गवाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन पत्र गुजारा है कि उसके मृतक पिता का नाम ग्राम पंचायत गवाली के परिवार रजिस्टर में कालू राम उर्फ काली दास दर्ज है जो सही है। जबकि महाल गवाली के तमाम भू-राजस्व अभिलेखों में उसके पिता का नाम दयालू उप नाम काली दास दर्ज है जोकि गलत दर्ज है तथा अवेदिका ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि मेरे पिता का गलत नाम दयालू उप नाम काली दास काट कर अब सही नाम कालू राम उप नाम काली दास दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 4-11-2015 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 1-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।4682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub- Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,

District Shimla, H. P.

In the matter of :

1. Upasana Kargwal d/o Shri Kashi Ram (aged 31 years) at present w/o Shri Rajinder Kumar Kargwal, r/o Village & P.O.Taklech, Tehsil Rampur, District Shimla, H. P. 2. Rajinder Kumar Kargwal s/o shri Sohan Lal (aged 35 years) r/o House No. 821, Danger Khera, Tehsil & District Fazilka, Punjab, India . . Applicants.

Versus

General Public . . Respondents.

Proclamation for the registration of Marriage under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Upasana Kargwal d/o Shri Kashi Ram (aged 31 years) at present w/o Shri Rajinder Kumar Kargwal, r/o Village & P. O. Taklech, Tehsil Rampur , District Shimla, H. P. and Rajinder Kumar Kargwal s/o Shri Sohan Lal (aged 35 years) r/o House No. 821, Danger Khera,Tehsil & District Fazilka, Punjab, India have filed an application along with affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 22-11-2008 at Village Taklech, Tehsil Rampur, District Shimla, H. P. according to Hindu Rites and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file objection personally or in writing before this court on or before 05-11-2015 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 04th day of the October, 2015 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr.

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ब अदालत श्री डी0 एस0 कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0

प्रकरण संख्या : 17/2015 तारीख दायर : 17-09-2015 तारीख सुनवाई : 07-11-2015 श्री मोती राम सपुत्र स्व0 श्री घणू, गांव रोपा, डाकघर कोटीघाट, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, . . प्रार्थी हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण महाल रोपा पटवार वृत कोटीघाट के राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।4683 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 श्री मोती राम सपुत्र स्व0 श्री घणू, गांव रोपा, डाकघर कोटीघाट, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख के महाल रोपा, पटवार वृत कोटीघाट में गलती से मोतू दर्ज हुआ है जबकि उसका वास्तविक नाम मोती राम है। पुष्टि हेतू आवेदन-पत्र के साथ नकल जमाबन्दी 2010-11, नकल परिवार रजिस्टर की प्रति संलग्न कर रखी है।

अतः आम जनता व खास को इस नोटिस/ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख में उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व ऐतराज हो तो वह दिनांक 7-11-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में आकर पेश कर सकता है। अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 5-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

डी0 एस0 कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री डी0 एस0 कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0

प्रकरण संख्या : 19/2015 तारीख मरजुआ : 22-9-2015 तारीख सुनवाई : 07-11-2015 श्री विद्या सागर पुत्र श्री पलस राम, निवासी डीम (कोटीघाट), डाकघर कोटीघाट, तहसील कुमारसैन, . . प्रार्थी जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण राजस्व अभिलेख महाल कोटी, पटवार वृत कोटीघाट में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।

श्री विद्या सागर पुत्र श्री पलस राम, निवासी डीम (कोटीघाट), डाकघर कोटीघाट, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र नाम दरुस्ती बारे गुजारा है। उसने जिक्र किया है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 25/49 मोहाल कोटी, पटवार वृत कोटीघाट में उसका नाम जमाबन्दी 2012-13 में श्यामू गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका वास्तविक नाम विद्यासागर है। पुष्टि हेतु आवेदन-पत्र के साथ नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर की प्रति एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र संलग्न कर रखे हैं। अतः आम जनता व खास को बजरिया नोटिस/इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व ऐतराज हो तो वह दिनांक 7-11-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 5-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत हजा से जारी हुआ। मोहर।

डी0 एस0 कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 4684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सोहन लाल पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासी ग्राम बेहडेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 137/15

अनुवान मुकदमा : प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सोहन लाल पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासी ग्राम बेहडेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र अजय कुमार की जन्म तिथि 20-1-1993 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत अमरकोट में अपने उपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 20-1-1993 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री अजय कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 8-11-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री अजय कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 8-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी ग्राम पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादी सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 133/15

अनुवान मुकदमा : प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी ग्राम पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 16-6-1952 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है।4685 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 इस बारे आवेदक द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में अपनी उपर वर्णित जन्म तिथि 16-6-1952 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री गुरमीत सिंह की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 7-11-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री गुरमीत सिंह की जन्म तिथि को नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 7-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजकुमार, निवासी ग्राम तारुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 146/15

अनुवान मुकदमा : प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजकुमार, निवासी ग्राम तारुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र मोहित कुमार की जन्म तिथि 1-2-1990 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत बद्रीपुर में अपने उपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 1-2-1990 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री मोहित कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 7-11-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा 4686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 अक्तूबर, 2015/27 आश्विन, 1937 कि उक्त श्री मोहित कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 7-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 19 October 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-10-19.145_gazette_2015-19_10_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-10-19.145_gazette_2015-19_10_2015.