राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 08th
March, 2016.
No. EDN-A-Ka(9)2/81-VI.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of H.P. Public Service Commission, is pleased to offer appointment as Acharya in Darshan subject (Sanskrit College Cadre) on contract basis to the following two candidates, with immediate effect, subject to the terms and conditions as indicated in this Notification.
244-राजपत्र/2016-11-03-2016 (8689) 8690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937 The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to post them on their fresh appointment as Acharyas(Sanskrit College Cadre) in the Sanskrit Colleges shown against their names:—
| Sr. No. | Name and Address | Subject | Place of posting |
| 1. | Shri Tilak Raj, S/O Shri Prem Singh, V.P.O. Ropa, Tehsil Padhar, Distt. Mandi, H.P.-175012. | Darshanacharya | GSC, Nahan (Sirmour). |
| 2. | Sh. Vinod Kumar, S/O Shri Durga Dass, Maya Kutir, VPO Ghanahatti, Tehsil & Distt. Shimla, H.P. 171011. | Darshanacharya | GSC, Kiartoo (Shimla). |
The above appointment is to be issued on the following terms and conditions:—
1. The Acharya (Sanskrit College Cadre) in the Department of Higher Education, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
2. The Acharya (Sanskrit College Cadre) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 21,600 P.M. (Rs. Twenty one thousand and six hundred only) (which shall be equal to initial of the pay band + Grade Pay). An amount of Rs.648/- as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed if contract is extended beyond one year and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.
3. The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Hr. Education) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.
4. He /she will not be governed by the rules, regulations and orders in force from time to time as applicable to other government servants such as CCS (CCA) Rules, 1965 and CCS (Conduct) Rules, 1964 as are applicable in Himachal Pradesh.
5. Before submitting the report to the Government the contract appointee shall sign an agreement as per Annexure –A.
6. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
7. During the contract service, no advance will be given to him/her.
8. Contract Appointee i.e. Acharya (Sanskrit Colleges) will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employees will also be entitled for 12 weeks Maternity Leave and 10 day's Medical Leave (As amended time to time). He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contractual appointee.
8691 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937Provided that the unavailed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the calendar Year and will not be carried forwarded for the next calendar Year.
9. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination from the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
10. Transfer of a contract appointee will be permitted from one place to another after putting three years of service at one place.
11. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Medical Board, DDU Hospital, Shimla-1. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness.
12. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of pay scale.
13. The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Acharya (Sanskrit College cadre) in the Department at any stage.
14. The appointment is provisional and is subject to the educational qualification and other certificates being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim to belong to reserve categories, as the case may be is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificate.
15. He/she will have to give a declaration to the effect that He/she has only one living spouse, if married.
16. He/she will have to take an oath of allegiance/ faithfulness to the Constitution of India or making a solemn affirmation.
17. He/she will have to produce all the certificates in original at the time of joining this appointment.
If, the above terms and conditions are acceptable to him/her, he/she should report for duty within 15 days from the issue of this Notification in the Government College mentioned against her name, failing which this offer of appointment shall stand cancelled and no further correspondence shall be entertained in this behalf. No Travelling allowance will be allowed to join the contract appointment.
By order, (P.C. Dhiman), Addl. Chief Secretary (Hr.Edu.).
8692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937 Annexure –AForm of contract/agreement to be executed between the........................... (Name of the
post) and the Government of Himachal Pradesh through ........................ (Designation of
the Appointing Authority).
This agreement is made on this.................................... day of........................in the year.....................Between............................Sh./Smt...............................S/o/D/o Shri.......................... R/o...........................................
Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Acharya (Sanskrit College Cadre) on contract basis on the following terms & conditions:—
(1) That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as an Acharya (Sanskrit College Cadre) for a period of 1 year commencing on day of.........................and ending on the day of............................ It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on........................And information notice shall not be necessary.
Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the priod of contract is to be renewed/extended.
(2) The contractual amount of the FIRST PARTY will be R 21,600/- per month.
(3) The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
(4) Contractual appointee i.e. Acharya (Saskrit Colleges) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. However, the Contract employee will also be entitled for twelve weeks Maternity Leave and 10 days Medical Leave(As amemded time to time). He/She shall not be entitled for Medical re-imbursement and LTA etc. No leve of any other kind except above is admissible to the contractual appointee Acharya (Sanskrit College).
Provided that the unavailed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto the alendar Year and will not be carried forwarded for the next calendar Year.
(5) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
8693राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937 (6) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure (As amended time to time) at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(7) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(8) Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter- part official at the minimum of pay scale.
(9) The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ..........................................
...........................................
...........................................
(Name and Full Address
2. ...........................................
..........................................
..........................................
(Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. .............................................
.............................................
.............................................
(Name and Full Address)
2. ...........................................
...........................................
...........................................
(Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY)8694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 28th October, 2015
No. END(TE)A(1)3/2013-Vol-I.—In continuation of this Department notification number EDN(TE)A(1) 3/2013 dated 16-08-2014, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation and filling up the following posts in Rajiv Gandhi Government Engineering College, Kangra at Nagrota Bagwan, H.P. in public interest, with immediate effect as under:—
| S. No. | Designation | Pay Scale (Rs.) | No. of posts | Mode of recruitment |
| 1. | Professor (Electrical Engg.) | 37400-67000+10000 GP | 01 | Regular basis as per R&P Rules. |
| 2. | Associate Professor (Electrical Engg.) | 37400-67000+9000 GP | 01 | Regular basis as per R&P Rules. |
| 3. | Asstt. Professor (Electrical Engg.) | 15600-39100+6000 GP | 02 | On contract basis as per R&P Rules. |
| Total.. | 04 posts |
The rest of the posts be internalized.
By order, Sd/- Principal Secretary (Technical Education).
___________
[Authoritative English text of the Government Notification No. EXN-F(6)-1/2004-Loose-IV dated
11.03.2016 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 11th March, 2016
No. EXN-F(6)-1/2004-Loose-IV.—It is notified for general information of all concerned that the Notification No. EXN-F(6)-1/2004-Loose-IV dated 23.02.2016 published in the e-Rajpatra dated 27.02.2016 ( in Hindi & English version at Pages 8310-8324) regarding Scheme to exempt registered proprietors of new hotels in the rural areas in the State of Himachal Pradesh from payment of Luxury tax for a period of ten years which come into operation after 1st April, 2014 stand published, which is hereby withdrawn.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (E&T).
8695 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937 ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0तारीख पेशी : 28-03-2016 श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री उाम राम, निवासी सिधवां, डाकघर मंगलौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 30-03-2013 को श्रीमती चन्द्रामणी से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत मंगलौर के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी चन्द्रामणी का नाम ग्राम पंचायत मंगलौर के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-03-2016 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हि0 प्र0 विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 29-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 ........................
तारीख पेशी : 28-03-2016 श्री कुर्म सिंह पुत्र श्री चानण सिंह, निवासी टींढा, डाकघर देउठा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र भूपेन्दर ठाकुर, पुत्रियां बवीता देवी व कमला देवी की जन्म तिथियां 18-04-2007, 8-5-2008 व 11-1-2010 है, जो कि ग्राम पंचायत देउठा के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र/पुत्री भूपेन्दर ठाकुर व पुत्री बवीता देवी व कमला देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत देउठा के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को 8696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937 कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-03-2016 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 29-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
केस नं0 ........................
तारीख पेशी : 28-03-2016 श्री कलू राम पुत्र श्री टहलू राम, निवासी गांव खंडा, डाकघर वाहू, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती कमला देवी की मृत्यु दिनांक 10-03-2011 को हुई है, जो कि ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पत्नी श्रीमती कमला देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-03-2016 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 29-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।8697 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937 ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 ........................
तारीख पेशी : 28-03-2016 श्री आलम राम पुत्र श्री नन्दू, निवासी बलोली, डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने 01-10-2015 को श्रीमती दिलवरू देवी से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी दिलवरू देवी का नाम ग्राम पंचायत खावला के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-03-2016 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 29-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री अमर जीत पुत्र श्री शंकर प्रसाद, निवासी हरीपूर, तहसील मनाली, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री अमर जीत पुत्र श्री शंकर प्रसाद, निवासी हरीपूर, तहसील मनाली, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री लक्ष्मी का जन्म दिनांक 16-04-2009 को मनाली में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सोयल के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्मी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपाि हो तो वह दिनांक 26-03-2016 को या इससे पूर्व अदालत हजा में 8698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937 अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 26-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
श्री सूरज पुत्र श्री हेम राज, निवासी सजला, डाकघर करजा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--विवाह पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सूरज पुत्र श्री हेम राज, निवासी सजला, डाकघर करजा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसने श्रीमती बेवी पुत्री श्री विनोद कुमार, निवासी बलसारी, डाकघर छियाल, तहसील व जिला कुल्लू के साथ दिनांक 25-02-2014 को हिन्दू रीति-रिवाज के मुताबिक विवाह कर लिया है विवाह ग्राम पंचायत करजां के अभिलेख में दर्ज नहीं हुआ है तथा दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित विवाह को ग्राम पंचायत करजां के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 26-3-2016 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। यदि उक्त विवाह के बारे कोई आपाि प्राप्त न हुई तो यह समझा जाएगा कि उक्त विवाह बारे किसी को एतराज न है तथा विवाह दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 26-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर अदालत।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री कांशी राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
मेघ सिंह पुत्र श्री छप्पेराम, निवासी गांव व डा0 कोटला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . वादी।
बनाम8699 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937
आम जनता
विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में नाम की दरुस्ती करने बारे।
आदेश
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि मेघ सिंह पुत्र श्री छप्पेराम, निवासी गांव व डा0 कोटला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत कोटला के रिकार्ड में प्रार्थी के पुत्र नावालिग का नाम राजु दर्ज है जबकि विद्यालय रिकार्ड में पुत्र का नाम खेमराज दर्ज है। जिसकी दरुस्ती के बारे दिया गया शपथ पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत कोटला के रिकार्ड में इसका नाम राजु उर्फ खेमराज दर्ज किया जावे।
अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस सबन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपाि हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 30-3-2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
सुमन कुमारी आयु 39 साल पत्नी श्री जय सिंह, निवासी गांव शरन, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, . . प्रार्थीन। जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में नाम की दरुस्ती करने बारे।
आदेश
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि सुमन कुमारी आयु 39 साल पत्नी श्री जय सिंह, निवासी गांव शरन, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में प्रार्थिन का नाम चन्द्रा देवी उर्फ सुमन कुमारी पत्नी जय सिंह दर्ज है जबकि बैंक खाता, आधार कार्ड में प्रार्थिन का नाम चन्द्रामणि पत्नी जय सिंह दर्ज है। जिसकी दरुस्ती के बारे दिया गया शपथ पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में इसका नाम चन्द्रामणि उर्फ सुमन कुमारी पत्नी जय सिंह दर्ज किया जावे। 8700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937 अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस सबन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपाि हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 30-3-2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री राम रत्न, निवासी अप्पर सैंज, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री राम रत्न, निवासी अप्पर सैंज, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पुत्री कृतिका ठाकुर का जन्म दिनांक 4-2-2012 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत धाउगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।
अतः सर्व साधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 30-03-2016 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र देवेन्द्र कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 29-2-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
सपना पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव भोपुधार, डा0 शलवाड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . प्रार्थीन।
बनाम
आम जनता
8701 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में नाम की दरुस्ती की करने बारे।
आदेश
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि सपना देवी पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव भोपुधार, डा0 शलवाड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत कनौन के रिकार्ड में प्रार्थिन का नाम तुलजू्र देवी पत्नी ज्ञानचन्द दर्ज है जबकि बैंक खाता, मतदान पहचान पत्र व अन्य रिकार्ड में प्रार्थिन का नाम सपना दर्ज है। जिसकी दरुस्ती के बारे दिया गया शपथ पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत कनौन के रिकार्ड में इसका नाम तुलजू देवी उर्फ सपना दर्ज किया जावे। अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस सबन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपाि हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 30-3-2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री अरनव रेटका पुत्र श्री हेमन्त रेटका, निवासी बटाडा, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
उनवान मुकदमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री हेमन्त रेटका पुत्र गोपाल सिंह, निवासी बटाडा, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र अरनव रेटका का जन्म दिनांक 30-04-2013 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरासली के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बरासली को दिये जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरासली में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 23-03-2016 को असालतन व वकालतन हाजर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म ग्राम पंचायत बरासली में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर
गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।8702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937 ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री रोबिन पुत्र श्री भूपिन्दर, निवासी बछुंणा, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
उनवान मुकदमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री रोबिन पुत्र श्री भूपिन्दर, निवासी बछुंणा, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-04-1995 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत करासा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत करासा को दिये जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत करासा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 23-03-2016 को असालतन व वकालतन हाजर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म ग्राम पंचायत करासा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर
गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री रोहन पुत्र श्री राजेश कुमार, निवासी पानू, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
उनवान मुकदमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री राजेश कुमार पुत्र सरन दास, निवासी पानू, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र रोहन का जन्म दिनांक 5-10-2004 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भुन्छाड़ा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत भुन्छाड़ा को दिये जावे।8703 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भुन्छाड़ा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 21-03-2016 को असालतन व वकालतन हाजर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म ग्राम पंचायत भुन्छाड़ा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर
गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री राहुल पुत्र श्री राजेश कुमार, निवासी पानू, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
उनवान मुकदमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री राजेश कुमार पुत्र सरन दास, निवासी पानू, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र राहुल का जन्म दिनांक 19-06-2003 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भुन्छाड़ा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत भुन्छाड़ा को दिये जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भुन्छाड़ा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 21-03-2016 को असालतन व वकालतन हाजर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म ग्राम पंचायत में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर
गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।8704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2016/21 फाल्गुन, 1937
CHANGE OF NAME
I, Kaushalya Devi w/o late Shri Sant Ram (Ex. Army No. 3957215 & JC-840108), r/o Village Bah, P.O. Gahar, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declares that in revenue records my name has wrongly been entered as Hima Devi. But in army records of my late husband my correct name is entered as Kaushalya Devi. I shall be known as Kaushalya Devi in future. All concerened please note.
KAUSHALYA DEVI,
w/o late Shri Sant Ram
r/o Village Bah, P.O. Gohar,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).
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