राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
बुधवार, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th March, 2016
No. HHC/GAZ/14-230/97-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 07 days earned leave 20.2.2016 to 26.2.2016 in favour of Shri P.S. Samyal, Additional District and Sessions Judge-I, Solan, H.P.
Certified that Shri P.S. Samyal has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
253-राजपत्र/2016-23-03-2016 (9075) 9076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 Also certified that Shri P.S. Samyal would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge-I, Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th March, 2016
No. HHC/GAZ/14-239/99.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 06 days commuted leave 21.2.2016 to 26.2.2016 in favour of Shri Jaswant Singh, Additional District and Sessions Judge-II, Solan, H.P.
Certified that Shri Jaswant Singh has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Jaswant Singh would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge-II, Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 16th March, 2016
No. HHC/GAZ/14-349/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 02 days commuted leave for 22.1.2016 and 23.1.2016 in favour of Shri Vikas Bhardwaj, Additional District and Sessions Judge-II, Una, H.P.
Certified that Shri Vikas Bhardwaj has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Vikas Bhardwaj would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge-II, Una, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
9077 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001NOTIFICATION
Shimla, the 16th March, 2016
No. HHC/GAZ/14-281/2005 .—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 5.1.2016 to 7.1.2016 in favour of Smt. Gurmeet Kaur, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Hamirpur, H.P.
Certified that Smt. Gurmeet Kaur has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Gurmeet Kaur would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 15th March, 2016
No. HHC/GAZ/14-252/2002 .—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post factosanction of 06 days commuted leave w.e.f. 21.8.2015 to 26.8.2015 in favour of Shri Vivek Sharma, Civil Judge (Senior Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Nahan, H.P.
Certified that Shri Vivek Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Vivek Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Nahan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla the 15th March, 2016
No. HHC/GAZ/14-284/2005.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 18 days' earned leave w.e.f. 26.3.2016 to 12.4.2016 with permission to prefix gazetted holidays falling 9078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 on 24.3.2016 & 25.3.2016 and to suffix local holiday and gazetted holidays falling w.e.f. 13.4.2016 to 15.4.2016 in favour of Shri Gaurav Sharma, Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM-I, Sundernagar, District Mandi, H.P.
Certified that Shri Gaurav Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Gaurav Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM-I, Sundernagar, District Mandi, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 15th March, 2016
No.HHC/GAZ/14-182/87-II .— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 22.3.2016 to 31.3.2016 in favour of Shri Rattan Singh Thakur, District and Sessions Judge, Hamirpur, H.P.
Certified that Shri Rattan Singh Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Rattan Singh Thakur would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Hamirpur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
the 17th March, 2016
No. HHC/Admn.3(246)/86-I.—16 days commuted leave on and with effect from 22.12.2015 to 06.01.2016, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Parmod Kumar Chauhan, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Shri Parmod Kumar Chauhan has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
9079 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938Certified that Shri Parmod Kumar Chauhan would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Dated: 17.03.2016
No.HHC/Estt.3(406)/95-I.—06 days commuted leave (without production of Medical Certificate) on and with effect from 14.03.2016 to 19.03.2016, with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 12.03.2016 and 13.03.2016 & Suffix Sunday falling on 20.03.2016, is hereby sanctioned, in favour of Shri Gopal Swaroop Kaushal, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 15th March, 2016
No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge, Hamirpur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge, Hamirpur and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during earned leave period of Sh. Rattan Singh Thakur, District and Sessions Judge, Hamirpur w.e.f. 22.3.2016 to 31.3.2016 or until he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
9080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001NOTIFICATION
Shimla, the 17th March, 2016
No. HHC/Admn.16 (13)74-VIII.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Anmol Sharma, Advocate, Jubbal as Oath Commissioner at Jubbal, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 15th March, 2016
No. HHC/Admn.16 (13)74-VIII .—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to cancel the appointments of Ms. Kusum Sharma and Ms. Priyanka Chauhan, Advocates as Oath Commissioners, District Courts, Chakkar, Shimla, H.P. with immediate effect who were appointed as such vide this Registry Notification No. HHC/ Admn.16(13)74-IX-1663-71, dated 9/13.1.2015.
By order, Sd/- Registrar General.
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उद्योग विभाग
भौमिकीय शाखा
नीलामी सूचना
दिनांक : 21 मार्च, 2016
संख्या : उद्योग-भू (खनि-4) 92/2002-।।।-12795.--सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला कांगडा़ में पड़ने वाली 13 लघु खनिज खानों/खडडों की नीलामी दिनांक 25-4-2016 को प्रातः 11.00 बजे जिला उपायुक्त मीटिंग हॉल जिला कांगडा़़, हि0 प्र0 में सम्पन्न की जायेगी।
जिला कांगडा़ में पड़ने वाली लघु खनिज खानों/खडडों की नीलामी के लिए इच्छुक व्यक्ति खानों के पूर्ण विवरण/शर्तों तथा खानों से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए खनि अधिकारी कांगडा़ स्थित धर्मशाला से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकता है या विभागीय website himachal.nic.in/industry पर विवरण प्राप्त किया जा सकता है। लघु खनिज खानों जैसे रेत, पत्थर व बजरी की नीलामी 10 वर्ष के लिए वार्षिक9081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 बोली के आधार पर की जायेगी। कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास पेन कार्ड नम्बर, सम्बन्धित खनि अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन प्रमाण पत्र (CA) व हिमाचली नीलामी दाता हो तो खनि अधिकारी, कांगडा़ स्थित धर्मशाला से प्राप्त खनन् सम्बन्धित बकाया न होने का प्रमाण पत्र व यदि गैर हिमाचली हो तो उस अवस्था में सम्बन्धित प्रदेश के खनन विभाग के सक्षम अधिकारी से बकाया न होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इच्छुक व्यक्ति उक्त दस्तावेज एवं मुवलिग 50,000/-रूपये धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके नीलामी सभागार में प्रवेश करने बारे प्रवेश पत्र प्राप्त करेगें। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी। बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित खनि अधिकारी, कांगडा़ स्थित धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- निदेशक उद्योग।
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LIST OF PROPOSED QUARRIES FOR AUCTION OF MINOR MINERALS IN
DISTRICT KANGRA, H.P.
| Sr. No. | Name of the Quarry | Area (in Hect.) | Names of Mineable | Khasra No. | Mohal / Mauja | Re-Reserve Price (in Rupees) |
| 1. | Binwa Khad (Dhanag) | 6-35-44 | Sand, Stone & Bajri | 2181, 3586/2182, 3585/2182 | Dhanag/ Dhanag | 6,00,000/- |
| 2. | Beas River (Harsi) | 13-24-61 | Sand, Stone & Bajri | 4682, 4701, 4702, 4703, 4704 | Harsi/ Jaisinghpur | 6,00,000/- |
| 3. | Beas River Lambagaon | 6-53-76 | Sand, Stone & Bajri | 1188, 908 | Lambagoan Pandher/ Jaisinghpur | 6,00,000/- |
| 4. | Beas River Lambagaon | 12-75-68 | Sand, Stone & Bajri | 1673 | Lambagaon/ Jaisinghpur | 6,00,000/- |
| 5. | Beas River Lambagaon | 11-18-69 | Sand, Stone & Bajri Sand | 1714 | Lambagaon/ Jaisinghpur | 6,00,000/- |
| 6. | Neugal Khad (Nichli Bheri) | 17-42-09 | Sand, Stone & Bajri | 1063, 1323 | Nichali Bher/ Alampur | 4,00,000/- |
| 7. | Manjhi Khad (Samirpur) | 16-48-18 | Sand, Stone & Bajri | 2991 | Dehria/ Samirpur | 4,00,000/- |
| 8. | Baner Khad (Padhar) | 6-32-00 | Sand, Stone & Bajri | 1380, 1381, 1382 | Padher/ Jadrangal | 3,00,000/- |
| 9. | Chanaur Khan | 11-45-92 | Sand, Stone & Bajri | 367 Up stream chanor bridge | Chanor/ Chanor | 3,00,000/- |
| 10. | Chanaur Khan | 25-81-43 | Sand, Stone & Bajri | 366 down stream chanor bridge | Chanor/ Chanor | 3,00,000/- |
| 11. | Thor Uperli | 16-20-54 | Sand, Stone & Bajri | 80 | Thor Uperli/ Thor Uperli | 3,00,000/- |
| 12. | Bhaddal Uperli | 25-25-47 | Sand, Stone & Bajri | 1499/96, 673 | Bhaddal Uperli / Bhaddal Uperli | 3,00,000/- |
| 13. | Bhaddal Khan | 36-15-18 | Sand, Stone & Bajri | 1, 1208/23 | Bhadal Nichli /Bhadal Nichli | 3,00,000/- |
अनुल्गनक 'क' नीलामी शर्ते :
1. विभाग द्वारा जिला कागंड़ा में खाली पड़ी लघु खनिज की खानोेे को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अन्तर्गत खन्न हेतु खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खन्न हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा नीलामी उच्चतम नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी।
2. नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी । 3 कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास पेनकार्ड नम्बर, सम्बधिंत खनि अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन प्रमाण पत्र (CA) व हिमाचली नीलामी दाता हो तो खनि अधिकारी, कागंड़ा से प्राप्त खन्न सम्बंधित बकाया न होने का प्रमाण पत्र व यदि गैर हिमाचली हो तो उस अवस्था में सम्बंधित प्रदेश के खनन विभाग के सक्षम अधिकारी से बकाया न होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सम्बंधित उक्त दस्तावेज खनि अधिकारी से नीलामी तिथि से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। उक्त दस्तावेज़ एवं मुवलिक 50,000/-रूपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बधिंत खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करके नीलामी सभागार में प्रवेश करने बारे प्रवेश पत्र प्राप्त करेगे। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तिीयों को सभागार में जाने की अनुमति होगी। बैंक ड्राफ्ट सम्बधिंत खनि अधिकारी, कांगडा़, हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए । असफल बोलीदाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।
4. नीलामी देने वाला व्यक्ति /बोलीदाता किसी भी जिला में खन्न से सम्बंधित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए । यदि कोई नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खानो की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी ।
5. सफल बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि मानी जायेगी। इसके अतिरिक्त नीलामी राशि के आधार पर आयकर एवम् पंचायत टैक्स व अन्य टैक्स समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम बोलीदाता को जमा करवाने होेगें । प्रथम वर्ष की नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि प्रथम देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा Letter of Intent9083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान की पुनः नीलाम किया जायेगा।
6. यदि कोई बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि उस खान की नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने पर जमा नहीं करवाता है या नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति नीलामी में हिस्सा नही ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्डों कीे पुनः नीलामी आमंत्रिात की जायेगी।
7. जिन खानों/खड्डों के खनिज अधिकारों को नीलामी हेतू अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0 या फिर भोगौलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता सम्बधिंत खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है तथा सम्बधिंत क्षेत्र का निरीक्षण भी कर सकता है । नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बधिंत खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।
8. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्रा हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए बोलीदाता को नीलामी से पूर्व खनन् अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टर व उससे कम क्षेत्र वाली खडडो़ हेतु कोई भी हिमाचली बोलीदाता बोली नही देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खडडो़ की बोली दे सकता है।
9. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के आरक्षित मुल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।
10. खनिजों के दोहन हेतू पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल बोलीदाता धारक द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में environment clearance या वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम बोलीदाता द्वारा Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता हैं तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा । तदोपरांत यदि सफल उच्चतम बोलीदाता Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम बोलीदाता को जिस क्षेत्रा के लिए उसने नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी । 11. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी तथा उच्चतम बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मऩ्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्रा का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualfied Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है । उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश््चात नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तो की अनुपालना के उपरान्त9084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 उच्चतम बोलीदाता के पक्ष मे नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएगें ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके । शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम बोलीदाता द्वारा सम्बंधित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा। शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर ठेका राशि समय समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त न0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी । 12. नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।
13. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता नीलामी में लिए गये क्षेत्रा से पांच वर्ष में अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्राा में खनिज निकालने पर ठेका रद्द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा । 14. यदि नीलामी में ली गई लघु खनिज़ खानों का पूर्व ठेका नीलामी के समय चल रहा है तो नीलामी में ली गई खानों/खड्डों का कब्ज़ा उसी अवस्था में दिया जायगा जब वर्तमान ठेके की अवधि समाप्त होगी।
15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी । इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी नीलामी क्षेत्रा को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है । नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।
16. नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतू अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई बोलीदाता नीलामी पर लिए गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी नीलामी में लिए गये क्षेत्रा से से 5 कि0 मी0 के अन्दर होनी होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली ब्रिकी करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तगर्त अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाऐ गए खनिजो को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी जो कि नीलामी में लिए गऐ क्षेत्रा से 5 कि0 मी0 के दायरे में स्थित हो।
17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में रॉयल्टी भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।
18. खन्न हेतू मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवंम Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताे के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है।9085 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 19. खान/नदी/खड्ड में पहॅुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतू ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/ विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहूॅचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
20. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 21. अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।
22. पट्ट्ा धारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।
23. खन्न कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा ।
24. खनिजो़ के एकत्रीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए । 25. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी।
26. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजो़ की मात्रा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा । 27. खन्न कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति, खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
28. ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP (C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरूद्व दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा । इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।
29. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्व हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी । यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्द भी कर सकती है।
30. ठेका दार सरकार को तृतीय पक्ष की किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा अतः वह स्वंय जिम्मेदार होगा ।
31. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्म बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है। 32. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-31 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तें ठेका शर्तनामा निष्पादन के दौरान लगा सकती है।
33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-32 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रदद् भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि,जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।9086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938
LAW DEPARTMENT
NOTICE
Shimla-2, the 21st March, 2016
No. LLR-E(9)-1/ 2015-Leg.-III.—Whereas, the following Advocates of District Kullu, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Kullu of District Kullu under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.
1. Shri Hans Raj Sabharwal, Advocate S/o Sh. Beni Madho, R/o House No. 146, Ward No.1, Ramshila Kullu, Tehsil and District Kullu.
2. Shri Raj Kumar, Advocate S/o Sh. Damoder Dass, R/o Near HPPWD Work Shop Shamshi, P.O. Shamshi, Tehsil Bhunter, District Kullu.
Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A (2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against their appointment as a Notary Public in Sub-Division Kullu of District Kullu.
(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation),
to the Government of Himachal Pradesh.
___________
LAW DEPARTMENT
NOTICE
Shimla-2, the 21st March, 2016
No. LLR-E(9)-1/ 2015-Leg.-III.—Whereas, the following Advocates of District Solan, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Solan of District Solan under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.
1. Shri Chander Prakash Attri, Advocate S/o Sh. S.R.Attri, R/o Chauhan Niwas Below Veterinary Poly Clinic Kotla-Nala, Solan, District Solan, H.P.
2. Shri Sanjeev Kumar, Advocate S/o Sh. Nek Ram Thakur, R/o Thakur Niwas, Jauna ji Road Solan, Tehsil & District Solan, H.P.
Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A (2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against their appointment as a Notary Public in Sub-Division Solan of District Solan.
(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation),
to the Government of Himachal Pradesh.
9087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938LAW DEPARTMENT
NOTICE
Shimla-2, the 21st March, 2016
No. LLR-E(9)-1/ 2015-Leg.-III.—Whereas, Shri Khem Singh, Advocate S/o Sh. Kartar Singh, R/o Village Spairu, P.O. Bhraru, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Jogindernagar of District Mandi under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.
Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Jogindernagar of District Mandi.
(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation),
to the Government of Himachal Pradesh.
__________
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 9 मार्च, 2016
संख्याःएसटीई-बी(2)-2/2008.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में डाटा एंट्री ऑपे्रटर वर्ग-III, (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डाटा एंट्री ऑप्रेटर, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2016 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)।
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उपाबन्ध -"क" हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में डाटा एंट्री ऑप्रेटर, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।
1. पद का नामः--डाटा एंट्री ऑप्रेटर9088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 2. पदों की संख्याः--02 (दो) 3. वर्गीकरणः--वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमानः--(1) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः ` पे बैण्ड 5910-20200 जमा ` 1900/ ग्रेड पे
(2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियॉः स्तम्म सख्ंया 15-क मे दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 7810/-प्रतिमास ।
5. चयन पद अथवा अचयन पदः--लागू नहीं
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुः--18 से 45 वर्षः
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थ्ाियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है।
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर/निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर/निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।
1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।
2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः--(कं) अनिवार्य अर्हता(एं)ः--(।) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 102 की परीक्षा पास या इसके समतुल्य।
(।।) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से डाटा एंट्री ऑप्रेटर/कम्पयूटर एपलीकेशन/कम्पयूटर प्रोग्रामिंंग में कम से कम एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या इसके समतुल्य।9089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 या
डोएक सोसाइटी/नेशनल इन्सिटिचयूट ऑफ इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड एण्ड इनफरमैशन टैक्नोलॉजी (नीलीट) से "ओ" लेबल का कोर्स।
वंछित अर्हता(एंं)ः--हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहींः--आयुः-- लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हताः--लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों मेंे और लिखित कारणों से आदेश दें। 10. भर्ती की पद्धति.--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर। 11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगाः--हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/बोर्डों/निगमों में इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचनाः-- लागू नहीं।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगाः--जैसा कि विधि द्वारा आपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षाः--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहररिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, बोर्ड/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15. क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः-- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियक्यिां नीच दिए गए निबन्धनों और शर्ताें के अध्यधीन की जाएगी :
(1) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में डाटा एंट्री ऑप्रेटर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी । 9090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाः-
निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तोें के अनुसार किया जाएगा ।
II. संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त डाटा एंट्री ऑप्रेटर को ` 7810/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 234/- की रकम (पद के पे-बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड-पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
III. नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः--निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
IV. चयन प्रक्रिया :--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम; आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
V. संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों में संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
(VII) निबंधन और शर्तेंः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 7810/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में ` 234/- की दर से (पद के पे-बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) बढोतरी का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी 135 दिन के प्रसूति अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा, तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य9091 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 (ड्युटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अम्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अम्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
नियमों जैसे कि एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम, तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध, संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं हाेंगे। वे इस स्तम्भ में यथवर्णित उपलब्धियों आदि के लिये हकदार होंगे ।
(ज) नियमित कर्मचाकियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियूक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
16. आरक्षणः--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षाः--लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श स,े आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी (उपबन्ध) उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-ख डाटा एंट्री ऑप्रेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किये जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप।
यह करार श्री/श्रीमति.......................................पुत्र/पुत्री श्री................................................. निवासी.................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के 9092 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 राज्यपाल के मध्य निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख........................को किया गया ।
''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार' ने डाटा एंट्री ऑप्रेटर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन आरै शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-
1. यह कि प्रथम पक्षकार डाटा एंट्री ऑप्रेटर के रूप में ............................................ से प्रारम्भ होने और .........................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..........................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार को समेकित संविदात्मक रकम ` 7810/- (जो पे-बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 234/- की दर से (पे-बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त डाटा एंट्री ऑप्रेटर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदात्मक डाटा एंट्री आप्रेटर को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि अपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितिकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।9093 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 6. संविदा के आधर पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्युनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति में
1. .............................................
..............................................
..............................................
(नाम व पूरा पता) प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर 2. ..........................................................
...........................................................
..........................................................
(नाम व पूरा पता)
साक्षियों की उपस्थिति में
1. ..........................................................
..........................................................
..........................................................
(नाम व पूरा पता) द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर 2. ......................................................
.........................................................
..........................................................
(नाम व पूरा पता) 9094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 [Authority English Text of Government Notification No.STE-B(2)-2/2008 dated…….. 2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 9th March, 2016
No.STE-B(2)-2/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Data Entry Operator, Class-III, (Non Gazetted) in the Department of Environment, Science & Technology, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Environment, Science & Technology Data Entry Operator, (Class-III, Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015.
2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Pr. Secretary (Env., Sco. & Tech.).
_________
"ANNEXURE-A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DATA ENTRY OPERATOR (NON GAZETTED) CLASS–III, IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the Post:—Data Entry Operator
2. Number of Posts:—2 (two)
3. Classification:—'Class-III (Non Gazetted)
4. Scale of Pay:— Pay Scale for regular incumbents:
(i) Pay Band ` 5910-20200/- + ` 1900/- Grade Pay
(ii) Emoluments for Contract Employees: ` 7,810/- P.M. as per details given in Column No. 15-A.
5. Whether "selection" post or non-selection post:—Not applicable.
6. Age for direct recruits:—Between 18 and 45 years :
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. of H.P. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis; :
9095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Govt;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies.
1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges or as the case may be.
2. Age and experience in the case direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.—(a) Essential Qualifications(s) .—(i) 10+2 examination passed or its equivalent from a recognised Board or University.
(ii) Diploma of at least one year duration in Data Entry Operator/Computer Application/Computer Programming of its equivalent from a recognised University or from an Institution duly recognized by the H.P. Central Government/ "O" Level Course from DOEACC Society/National Institute of Electronics & Information Technology (NIEIT).
OR
Desirable qualification(s):
Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promote(s):—Age:— Not applicable
Educational Qualification:— Not applicable
9. Period of probation, if any:— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment – whether by direct recruitment or by promotion,
secondment, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods:—100%
9096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.
11. In case of recruitment by promotion/ secondment, transfer is to be made:—On secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other HP Government Departments/Boards/ Corporations.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?:—Not applicable.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment:—As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment:—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment:—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the H.P. State Staff Selection Board or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Board/other recruiting authority, as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by Contract appointment:— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT: —(a) Under this policy, the Data Entry Operators in the Department of Environment, Science & Technology, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year which may be extendable on year-t-year basis.
Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/ extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP SSSB :—The Director, Environment, Science & Technology, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Data Entry Operator appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 7,810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Garde Pay). An amount of ` 234/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLIANRY AUTHORITY:—The Director, Environment, Science & Technology, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.
9097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva voice test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruitment agency i.e. Himachal Pradesh, Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh, Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.
(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-'B' appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ `7810/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount ` 234/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) as annual increase of the post for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No Leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorised absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorised absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the Controlling Authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorised Medical Officer/Practitioner.
9098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation:—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination:—Not Applicable.
18. Powers to relax:—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C., relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
___________
ANNEXURE -B FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE DATA ENTRY OPERATOR AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH THE DIRECTOR OF ENV., S&T DEPARTMENT.
This agreement is made on this……...........…..….day of….…………..........………in the year …………………..between Sh./Smt………………........…. S/o/D/o ………......………………. R/o ………………. ……… contract appointee, (hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Envn. & ST Department, Himachal Pradesh (hereinafter called the "SECOND PARTY").
Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Data Entry Operator on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Data Entry Operator for a period of one year commencing on day of ………………….and ending on the day of …………………It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …………..…and information notice shall not be necessary:
Provided that for further extension/ renewal of contract period on year to year basis, concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended:
9099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 19382. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 7,810/- per month (which shall be equal to minimum of pay band+grade pay). An amount ` 234/- (3% of the minimum of Pay band + Grade Pay) of the post as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed if contract is extended beyond one year.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the First Party was engaged on contract.
4. Contractual Data Entry Operator will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days Special Leave. He/she will not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Data Entry Operator.
Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated up to Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of Women candidates pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. In case of women candidate shall be re-examined for the fitness from an authorised Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/CPF will not be applicable to contractual appointee(s).
9100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESSES :
1. …………………………..
…………………….…….
(Name and full address ) Signature of the FIRST PARTY 2. ……………………...…..
…………………….....…
(Name and full address ) Signature of the SECOND PARTY
___________
ब अदालत श्री कर्म चंद, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
केदारनाथ पुत्र श्री भागीरथ, गांव भोगवां, डा0 नगरोटा गाजियां, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
. . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या ः HFW-HMR(B&D)2014- 20332 दिनांक 27-11-2015 अनुसार केदार नाथ पुत्र श्री भागीरथ, गांव भोगवां, डा0 नगरोटा गाजियां, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसके पुत्र सर्वजीत सहगल का जन्म दिनांक 04-10-1981 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म दिनांक को ग्राम पंचायत धिरड, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म दिनांक 04-10-1981 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि सर्वजीत सहगल पुत्र केदारनाथ की जन्म तिथि 04-10-1981 को ग्राम पंचायत धिरड, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-04-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 08-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कर्म चंद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर।9101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 ब अदालत कर्म चंद, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. सुनील कुमार पुत्र श्री बंसी राम, गांव गडोला, डा0 बधानी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
2. रेनू बाला पुत्री श्री राम दास, वार्ड नं0-8, मोहल्ला भेली शिव नगर ऊना, डा0 ऊना, हि0 प्र0
. . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
ग्राम पंचायत बधानी के रिकार्ड में विवाह के पंजीकरण बारे।
यह दरख्वास्त उपरोक्त प्रार्थीगणों ने सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उनका विवाह हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 29-09-2014 को हुआ है परन्तु वह अपने विवाह को ग्राम पंचायत बधानी के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं। प्रार्थीगण अपने विवाह को ग्राम पंचायत बधानी के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि सुनील कुमार-रेनू बाला के विवाह को ग्राम पंचायत बधानी के रिकार्ड में दर्ज करने बारा किसी को कोई आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 11-04-2016 को या इससे पूर्व हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 08-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कर्म चंद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री तुलसी राम पुत्र अनन्त राम, वासी टिका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
बनाम
निलेश, शेलेश पुत्र व श्रीमती उर्वेशी वेबा सलोचन कुमार, कैलास चन्द, विनोद कुमार पुत्र व श्रीमती पुष्पा देवी, शीला देवी, शान्ति देवी, शीला देवी, शशि बाला, पुत्री हरी कृष्ण, सुनील कुमार उपनाम सुशील, सतीश कुमार, परवीन कुमार पुत्र व श्रीमती भगवती देवी, उषा देवी, गुड्डो देवी पुत्रियां मोती राम, सुरेश चन्द, सुभाष चन्द पुत्र व श्रीमती अजुध्या देवी, वेबा जगतम्बा प्रशाद, श्रीमती राम दुलारी, वेबा राम नाथ, श्रीमती संसारो देवी वेबा सादी लाल, जोगी राम पुत्र श्याम लाल, श्रीमती भगवती देवी वेबा अम्बिकाचरण वासी सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)।
विषय.-तसदीक इन्तकाल अताये हकूक मलकीयत इन्तकाल नंबर 10560, वासी टिका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मालकान व आम जनता को सूचित किया जाता है कि पटवार सर्कल सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर पटवारी द्वारा इन्तकाल नंबर 10560 अताये हकूक 9102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 मलकीयत वासी टिका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर बहक तुलसी राम पुत्र अनन्त राम, वासी टिका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 मुजारेयान दर्ज दिनांक 29-05-2015 बराये फैसला विचाराधीन है। उपरोक्त इन्तकाल काफी अरसा से लम्बित है। जिसमें मालकान की तामील साधारण तरीके से न हो रही है। अतः इस मुस्त्री मुनादी व इश्तहार द्वारा मालकान व आम जनता को सूचित किया जाता है कि इन्तकाल नंबर 10560 अताये हकूक मलकीयत वासी टिका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर बहक तुलसी राम पुत्र अनन्त राम, वासी टिका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानुपर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 मुजारेयान कोः- तस्दीक किये जाने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11-04-2016 को अपना पक्ष असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ब दीगर का कोई उजर एतराज काबले समायत न होगा व गुण व दोष के आधार पर मानते हुए इन्तकाल का फैसला उनकी गैर हाजरी में कर दिया जायेगा।
आज दिनांक 09-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर।
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ब अदालत श्री ठाकर दास, कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 : .........2015
तारीख पेशी : 18-04-2016 श्री किशोरी लाल पुत्र श्री हीरा लाल, निवासी गांव घरथूं, डाकघर कौना, उप-तहसील थुरल, ग्राम . . प्रार्थी। पंचायत कौना, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। प्रार्थी श्री किशोरी लाल पुत्र श्री हीरा लाल, निवासी गांव घरथूं, डाकघर कौना, उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कौना, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसके पुत्र राहुल कुमार का जन्म दिनांक 15-07-1997 को गांव घरथूं, ग्राम पंचायत कौना में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः इस न्यायालय के माध्यम से अपने पुत्र के जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत कौना को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त राहुल कुमार की जन्म तिथि 15-07-1997 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-04-2016 को हाजिर अदालत हो अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त राहुल कुमार की जन्म तिथि 15-07-1997 के पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत, कौना को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05-03-2016 को जारी हुआ। मोहर।
ठाकर दास, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा।9103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 ब अदालत श्री ठाकर दास, कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मुकद्दमा नं0 : .........2015
तारीख पेशी : 18-04-2016 श्री किशोरी लाल पुत्र श्री हीरा लाल, निवासी गांव घरथूं, डाकघर कौना, उप-तहसील थुरल, ग्राम . . प्रार्थी। पंचायत कौना, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.--जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र। प्रार्थी श्री किशोरी लाल पुत्र श्री हीरा लाल, निवासी गांव घरथूं, डाकघर कौना, उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कौना, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसके पुत्र चन्द्र प्रकाश का जन्म दिनांक 15-07-1998 को गांव घरथूं, ग्राम पंचायत कौना में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः इस न्यायालय के माध्यम से अपने पुत्र के जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत कौना को जारी करवाना चाहता है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त चन्द्र प्रकाश की जन्म तिथि 15-07-1998 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-04-2016 को हाजिर अदालत हो अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त चन्द्र प्रकाश की जन्म तिथि 15-07-1998 के पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत, कौना को पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05-03-2016 को जारी हुआ। मोहर।
ठाकर दास, कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा।
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ब अदालत श्री अनील चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री सोहन लाल पुत्र श्री लच्छी राम, गांव धनत, डाकघर टिक्करी, तहसील चौपाल . . वादी
बनाम
(1) आम जनता
(2) प्रधान, ग्राम पंचायत धनत, तहसील चौपाल
. . प्रतिवादी। विषय.--वादी श्री सोहन लाल के बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत धनत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज किये जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी श्री सोहन लाल ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथि 9104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 ग्राम पंचायत धनत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा रखी है अब वादी अपनी बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत धनत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जो कि निम्न प्रकार से हैः- क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तिथि (1) अमिशा शर्मा पुत्री 20-08-1999 (2) अनमोल शर्मा पुत्र 12-06-2002 इसलिए हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ऊपर लिखित जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 14-04-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत धनत को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 14-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
अनील चौहान,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)
वाद संख्या : 2/XIII-A-I/2016
तारीख मरजुआ : 14-03-2016 श्री राज कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त बराये दरुस्ती नाम।
बनाम-आम जनता
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री राजकुमार पुत्र श्री दौलतराम पुत्र नरायणू, निवासी महाल जैलीधार, परगणा छोटाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजू पुत्र श्री दौलतराम दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व शिक्षा प्रमाण-पत्र में नाम राज कुमार पुत्र दौलतराम है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपाि हो तो वह अपनी आपाि लिखित रूप में दिनांक 20-04-2016 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपाि मान्य नहीं होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14-03-2016 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।9105 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938
न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या : ............/Teh. Una/M. Reg./20…….
श्री राम लाल पुत्र श्री राम रखा, जात सैणी, गांव सन्तोषगढ़, डा0 सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री राम लाल पुत्र श्री राम रखा, जात सैणी, गांव सन्तोषगढ़, डा0 सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 02-03-1968 को श्रीमती शीला पुत्री श्री काका, जात सैणी, गांव कलमा, डाकघर कलमा (नूरपुर बेदी), तहसील नूरपुर बेदी, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 11-04-2016 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 11-03-2016 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या : ............/Teh. Una/M. Reg./20…….
श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री सुरिन्द्र नाथ शर्मा, जात ब्राह्मण, गांव लोअर देहलां, डा0 लोअर देहलां, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री सुरिन्द्र नाथ शर्मा, जात ब्राह्मण, गांव लोअर देहलां, डा0 लोअर देहलां, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 01-02-2008 को श्रीमती पुनम जरयाल पुत्री श्री रणधीर जरयाल, जात राजपूत, गांव भौरा, डाकघर भौरा, तहसील पालमपुर, जिला कोगड़ा (हि0 प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण लोअर देहलां, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका। 9106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2016/03 चैत्र, 1938 अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण लोअर देहलां, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 11-04-2016 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 11-03-2016 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है