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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 52, 16 June 2016

Published 16 June 2016

Gazette no.
52
Gazetteid
52/GAZETTE/2016-16/06/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-06-16.52_gazette_2016-16_06_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 9th June, 2016

HFW-B(B)9-4/2015-Loose-I. —The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify that the posts of faculties created for the Dr. Yashwant Singh Parmar Government Medical College, Nahan shall form part of the posts of the faculties of the Indira Gandhi Medical College and Hospital, Shimla.

52-राजपत्र/2016-16-06-2016 (1421)1422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to notify that the posting of faculty from Indira Gandhi Medical College and Hospital, Shimla to Dr. Yashwant Singh Parmar Government Medical College, Nahan shall be on rotation basis for one year from the date of posting/joining of the concerned teaching faculty.

By order, (PRABODH SAXENA), Principal Secretary (Health).

__________

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 19/2014.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बडसर, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में बडसर-पिपलू-भियाम्बी सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू.अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा(है0में)
हमीरपुर बड़सर बड़सर 1198 00-05-44
किता 1 00-05-44

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य (लोक निर्माण) ।1423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 मई, 2016

स्ांख्याः ईडीएन (टीई) ए(3)21/2015.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोेक सेवा आयोग के परामर्श स,े हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सहायक निदेशक (प्रशासन एवं लेखा), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध- 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमाें का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक निदेशक (प्रशासन एवं लेखा), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ईडीएन (टीई) बी(2)1/1995 तारीख 21-07-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक निदेशक, (वर्ग-II राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, संजय गुप्ता, प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)।

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उपाबन्ध-क हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सहायक निदेशक (प्रशासन एवं लेखा), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.-सहायक निदेशक (प्रशासन एवं लेखा) ।

2. पदों की संख्या.- 01 (एक)

3. वर्गीकरण.- वर्ग -I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.- पे बैण्ड ` 15600-39100/- जमा ` 5400/-ग्रेड पे ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.- चयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-लागू नहीं। 1424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.- (क) अनिवार्य अर्हता.-लागू नहीं।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).-लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियोें) की दशा में लागू होगी या नहीं.-आयु.- लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.- लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकण्डमेैंट आधार पर।

11. प्रोन्नति, सैकण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (गे्रड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जायेगा.-अधीक्षक गे्रड-II (लिपिक वर्गीय) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकण्डमैण्ड आधार पर ।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुगर्म क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (।) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होनेे जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सवर्था वष्ठिता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण I.- उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण II.-उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।

3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।1425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।

7. जिला किन्नौर ।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त । 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बागड़ा पटवार वृ्‌त्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पटवार वृत्त पद्धर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेडद्व और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बागड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में, यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में, उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है आरै इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमनैं (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम -3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलो में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ , जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान्‌ हो तो उसकी संरचना.- विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्देशित सदस्य द्वारा की जाएगी।1426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा.- लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-लागू नहीं।

16 आरक्षण.- सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियांें/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.-सेवा में प्रत्यके सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धा)ें को, किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3) 21/2015

dated: 26-05-2016 as required under Article 348 (3) of the constitution of India]

TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL

TRAINING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 26th May, 2016

No. EDN (TE) A (3) 21/2015.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Director (Administration & Accounts), Class-I, (Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:--

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Assistant Director (Administrative & Accounts), Class – I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.— (1)The Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Assistant Director Class–II, (Gazetted) Recruitement & Promotion Rules, 1997 notified vide this Department notification No. EDN (TE)B (2) 1/1995 dated 21-07- 1997 are hereby repealed.

1427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under these rules so repealed under sub-rule 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (T.E.).

__________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (ADMINISTRATION AND ACCOUNTS), (GAZETTED) CLASS-I IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.— Assistant Director (Administration & Accounts).

2. Number of Posts.— 1 (One)

3. Classification.— Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.— Pay Band ` 15600-39100+5400 GP

5. Whether Selection Post or Non-selection Post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION.—Not applicable

(b) Desirable Qualification(s).—Not applicable

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee (s).—Age: Not Applicable

Education Qualification.— Not Applicable

9. Period of probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade for which promotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst Superintendent Grade-II (Ministerial) with 03 years regular service or regular combined with continuous ad-hoc services rendered, if any, in the Grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H.P. Government Departments:

1428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number if post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his /her seniority in the respective cadre.

Explanation-I.-- For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II.— For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:--

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat,Gram Panchayats of Rampur Teshil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangan Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in the Recruitment & Promotion Rules subject the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc1429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post /cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

2. Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.— Department Promotional Committee to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.— As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16 Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

1430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th June, 2016

No. Home-B-B(2)-4/2004-III-Loose.—In exercise of the powers conferred by articles 233, 234 and proviso to Article 309 of the Constitution of India read with sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 (Act No. 10 of 2003) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh and Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Judicial Service (2nd Amendment) Rules, 2016.

2. Amendment of rule-3.—be rule-3 of Rule-3 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 (hereinafter referred to as the "said rules", for sub- rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) With effect from the date of commencement of these rules, the existing cadres specified in column (2) below shall stand designated as the cadres specified in the corresponding entries in column (1) below and they shall accordingly constitute the service:—

(1)

(2)

(a) District Judges/Addl. District Judges. (i) District & Sessions Judges

(b) Senior Civil Judges

(ii) Addl. District & Sessions Judges (i) Senior Sub Judge-cum-Chief Judicial

Magistrates

(ii) Addl. Chief Judicial Magistrates (c) Civil Judges

(i) Sub Judge-cum-J.M.".

3. Amendment of rule-5.—In rule-5 of the said rules, at the end of the Table, the following provision shall be inserted, namely:—

"Reservation for the persons with disability,—

3% reservation to the categories of the Additional District Judges and Civil Judges: —

Reservation shall be provided to the candidates:

(a) suffering from blindness of low vision provided that the disability is not 75% and more,

(b) suffering from hearing impairment, provided that such impairment is not of 60 decibel or more after hearing aid/surgical correction.

(c) suffering from locomotor disability.

(Note: Persons with functional dominant hand can also be considered):

1431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 Provided further that the candidate,-

(i) should not have any mental retardation of any degree and major mental illness like Schizophrenia or affective disorder and chronic psychosis,

(ii) should not have any Neurological disorder having impaired higher mental function/cognition and significant speech defect:

Provided further that the Selection list prepared for all categories of officials shall be valid till the next select list is published.".

4. Substitution of Table under rule 5.—In rule 5 of the said rules, for the existing Table, the following Table shall be substituted, namely:—

Sr. No. Cadre Method of Recruitment Qualification, age limit and experience etc.
1. District Judges/ Additional District Judges (a) 65% by promotion from amongst the Senior Civil Judges on the basis of principle of merit-cum- seniority, and passing a suitability test as may be prescribed & conducted by the High Court in accordance with the regulations. ( b) 0% by promotion from amongst Senior Civil Judges on the basis of merit through limited Competitive examination as may be prescribed and conducted by the High Court in accordance with the regulations. ------ M inimum Service of 5 years in the cadre of Senior Civil Judge.
However, if the post (s) cannot be filled under this mode due to non-availability of suitable candidate (s), the same shall be filled by regular promotion under mode (a).
(c) 25% by direct recruitment, from amongst eligible Advocates, on the basis of examination, written as well as oral (viva voce) test as may be prescribed and conducted by the High Court in accordance with regulations. The following shall be the eligibility criteria, including qualifications, age limit and experience etc. ( i) Citizen of India; ( ii) Holder of a degree in
Law as recognized by the Bar Council of India. ( iii) Practicing Advocate at the Bar for a minimum period of seven years as on the last date fixed for receipt of the applications. ( iv) Must have attained the age of 35 (thirty five) years and must not have attained the age of 45 (forty five) years as on the last date prescribed for receipt of applications. N ote: For the purpose of this clause, in computing the period during which a person has been an Advocate there shall be included any period during which he has held a judicial office. E xplanation I- Judicial Officer includes any other Office as may be prescribed being equivalent to a Judicial Office, by the High Court in the regulations made for this purpose. E xplanation II- Appointment to the cadre of the District Judges/ Additional District Judges from categories (a), (b) & (c) shall be in accordance with post based 34 point roster to be maintained by the High Court in this behalf. N ote 1: Reservation in direct recruitment shall be as per Model Roster for cadre strength upto 31 posts.
Note 2: In case the cadre strength is changed, the corresponding changes shall be made in post-based roster. appointment N ote 3: The already made shall not be affected on account of introduction of new roster. E xplanation(III): The candidates who are employed in any Government department or in any other Organization are required to submit their application(s) through their respective employer(s).
A: for filling of vacancies in the cadre of District Judges/Addl. District Judges by way of promotion through the method of recruitment (to be held twice in a year if the circumstances so require) shown in clauses (b) and (c) above, the following time schedule shall be followed:-
Sr. No Description Date(s)
1. Number of vacancies to be notified by the High Court vacancies to be calculated including:- a) Existing vacancies; b) Vacancies that may arise within one year due to retirement; and c) Future vacancies arising due to deputation of judicial officers to other department, which will be considered as temporary vacancies. d) Vacancies arising due to deputation of judicial officers to other department may be considered as temporary vacancy. 31st March 15th November
2. Advertisement inviting applications from eligible candidates. 15th April 20th November
3. Last date for receipt of application. 30th April 10th December
4. Publication of list of eligible applicants. 15th May 15 January
5. Dispatch/issue of admit cards to the eligible applicants. 16th May to 15th June 2nd February to 16th February
6. Written examination may be:- a) Objective questions with multiple choice question which can be scrutinized with the help of the computer; and 30th June 7th March
b) subjective/narrative.
7. Declaration of result of written examinations: a) Result shall be put on the website and also published in the newspaper. b) The ratio of 1:3 of the available vacancies to the successful candidates shall be maintained. 16th August 7th April.
8. Viva Voce. 1st to 7th September 13th to 20th April.
9 Declaration of final select list and communication to the appointing authority. a) Result shall be put on the website and also published in the newspaper. b) Select list shall be published in the order of merit and shall be double the number of vacancies notified. 15th September 27th April.
10. Issue of appointment letter by the competent authority for all existing vacant posts as on the date. 30th September 30th April.
11 Last date of joining 31st October 11th May.
1432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 1433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 1434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938

B. For filling of vacancies in the cadre of District Judges/Additional District Judges through the method of recruitment shown in clause (a) above, the following time schedule shall be followed (to be held twice in a year, if the circumstances so require):—

Sr. No Description Date(s)
1. Number of vacancies to be notified by the High Court. Vacancies to be calculated including:— a ) Existing vacancies; b) Vacancies that may arise within one year due to retirement; and c) Future vacancies that may arise due to elevation to the High Court, death or otherwise, say ten percent of the number of posts. 31st March 15th November
2. Publication of list of eligible Officers a) The list shall be put on the website. b) Zone of consideration shall be 1:3 of the number of vacancies. 15th May 20th November.
3. Receipt of judgments from the eligible officers. 30th May 10th December
4. Viva Voce Criteria: a) ACR for last five years; b) Evaluation of judgments furnished; and c) Performance in the oral interview. 15th to 31st July 1st to 15th January
5. Declaration of final select list and 31st August 2nd February
communication to the appointing authority a) Result shall be put on the website and also published in the newspaper. b) Select list be published in order of merit and shall be double the number of vacancies notified.
6. Issue of appointment letter by the competent authority for all existing vacant posts as on date. 31st August
7. Last date for joining 31st October
1435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938

Explanation :- Appointments to the cadres of the District Judges from categories (a), (b) and (c) shall be in accordance with roster to be maintained by the High Court in this behalf.

Note:- For filling up vacancies in the cadre of Senior Civil Judge through the aforesaid method of recruitment (to be held twice in a year, if the circumstances so require), following time schedule shall be followed:—

Sr. No. Cadre Method of recruitment Qualifications, age limit and experience etc.
2. Senior Civil Judges By promotion from the cadre of civil Judges on the basis of merit-cum- seniority. Minimum experience of five years in the cadre of Civil Judges

Note I: The Appointing Authority, may in situation where Civil Judges with the aforesaid requisite experience are not available, relax the aforesaid minimum experience criteria but in no case shall relaxation go below three years.

Note II: For filling up vacancies in the cadre of Senior Civil Judge through the aforesaid method of recruitment, (to be held twice in the year, if the circumstances so require), following time schedule shall be followed:—

Sr. No. Description Date
1. Number of vacancies to be notified by the High Court. Vacancies to be calculated including a) existing vacancies; b ) future vacancies that may arise within one year due to retirement; and c) future vacancies that may arise due to elevation to the High Court, death or otherwise, say ten percent of the number of posts. 31st March 15th November
2. Publication of list of eligible Officers a) The list may be put up on the website, b) Zone of consideration shall be 1:3 of the number of vacancies. 15th May 20th November
3. Receipt of judgments from the eligible officers 30th May 10th December
4. Viva Voce Criteria: a) ACR for last five years; and b) Evaluation of judgment furnished. 1st to 16th August. 1st to 15th January.
5. Declaration of final select list and communication to the appointing authority. a ) Result shall be put on the website and also published in the newspaper. b) Select list shall be published in order of merit and shall be double the number of vacancies notified. 15th September 2nd February
6. Issue of appointment letter by the competent authority for all existing vacant posts as on date. 30th September 7th March
7. Last date for joining. 31st October 7th April.
1 2 3 4
3. Civil Judges By direct recruitment on the basis of merit obtained in the competitive examination, written as well as oral (viva voce) tests to be conducted by the H.P. Public Service Commission. The following shall be the eligibility criteria including qualification and age etc:— ( 1) Citizen of India (2) Holder of Degree in Law as recognized by the Bar Council of India. (3) Age limit, minimum 22 years and Maximum 35 years and 38 years in cases of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/other prescribed reserved categories as on the last date prescribed for receipt of application. P rovided that the direct appointments to the service shall be subject to the orders regarding reservation in the service for SC, ST, Backward Classes, Physically disabled issued by the Himachal Pradesh Govt., from time to time, and made applicable to such appointments, in consultation with the High Court. P rovided further that a time cap of three recruitment years shall apply for filing up of
1436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 1437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938

backlog/carry forward vacancy against reserved roster point for Schedule Castes/Schedule Tribes/ Other Backward Classes and while doing so in the 3rd recruitment year to fill up a particular carry forward/ backlog vacancy, it shall be notified that in case suitable candidate from the category to which the post is reserved is not available then the vacancy will be treated as un-reserved and filled in as unreserved vacancy. Provided further that if backlog/carry forward reserved vacancy is filled by un-reserved candidate in the 3rd successive recruitment year, such candidate shall temporarily occupy the roster point reserved for the category for which carry forward recruitment process was followed and such candidate/appointee shall vacate the reserved roster point and occupy the un-reserved roster point as soon as such un- reserved vacancy is available in the post based roster and that the roster point so vacated by un-reserved candidate shall be advertised as reserved vacancy meant for such roster point category.

Note:— For filing of vacancies in the cadre of Civil Judge through the aforesaid method of recruitment (to be held twice in a year, if the circumstances so require), following time schedule shall be followed:-

Sr. No. Description Date(s)
1. Number of vacancies to be notified by the High Court. Vacancies to be calculated including- a) existing vacancies; b) future vacancies that may arise within one year due to retirement; and c) future vacancies that may arise due to promotion, death or other wise, say ten percent of the number of posts. 5Th June 5Th December
2. Advertisement inviting applications from eligible candidates. 15th June 15th December
3. Last date of receipt of application 5th July 5th January
4. Publication of list of eligible applicants; The list shall be put up on the website. 1st August 1St February
5. Dispatch/Issue of admit cards to the eligible applicants. 2nd August to 20th August 2nd to 15th February
6. Preliminary written examinations Objective questions with multiple choice which shall be scrutinized with the help of Computer. 5th September 2nd March
7. Declaration of result of preliminary written examinations a) Result shall be put on the website and also published in the newspaper b) The ratio of 1:10 of the available vacancies to the successful candidates shall be maintained. th September 25 15th March
8. Final Written examinations subjective/ narrative 15th October 30th March
9. Declaration of result of final written examination a ) Result shall be put on the website and also published in the newspaper b ) The ratio of 1:3 of the available vacancies to the successful candidates shall be maintained c ) Dates of interview of the successful candidates shall be put on the internet which shall be printed by the candidates and no separate intimation of the date of interview need to be sent. 15th November 1st May
10. Viva Voce 1st to 7th December 15th to 20th May
11. Declaration of final select list and communication to the appointing authority a) Result shall be put on the website and also published in the newspaper b) Select list shall be published in order of merit and shall be double the number of vacancies notified. 10th December 25th May
12. Issue of appointment letter by the competent authority for all existing vacant posts as on date. 31st December 10thJune
13. Last date for joining. 15th January 30th June.
N ote:— Every candidate applying for direct recruitment, either for the post mentioned in (c)
1438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 1439

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 or post mentioned at 3 above shall submit alongwith the application, certificate furnished by two respectable persons un-connected with him, testifying to his character good behavior as well as antecedents.

5. Amendmen t of rule 7.—In rule-7 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub- rules shall be substituted, namely :—

"(2) The selected candidates having a higher qualification like Post Graduation in Law at the time of entry in service shall be given three advance increments.

(3) The pay of the member of the service shall be fixed where necessary under the provision of the rules in force in Himachal Pradesh, from time to time, provided that where the increment of a member is withheld for his failure to pass the departmental examination, he shall not be entitled before he passes the departmental examination by the prescribed standard, to the re-fixation of pay on the basis of enhancement in his substantive or officiating pay the time scale of the post held by him prior to his appointment to the service. However, during this period he may be allowed his substantive pay from time to time if the same happens to be more than his officiating pay in the service.".

6. Amendmen t of rule 14.—For rule-14 of the said rules, the rule shall be substituted, namely:—

"14. Age of superannuation:—The age of superannuation of a member of the service shall be 60 (sixty) years.

Provided that before the completion of 58 (fifty eight) years, service record of the officer will be evaluated and his suitability, potential and fitness for being retained in service upto the age of 60 (sixty) years shall be determined and in case he is not found suitable and fit, he shall be compulsorily retired at the age of 58 (fifty eight) years.".

By order, PRABODH SAXENA, Principal Secretary (Home).

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परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जून, 2016

संख्या : टी0 पी0 टी0-एफ (9)-4/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्याक 5) की धारा 3 (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक सुरक्षा, समुदाय के जीवन के लिए व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने के आशय से एतद्‌द्वारा घोषित करते हैं कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम सेवाएं (परिवहन सेवाएं) ऐसा नियोजन होगा जिसको तुरन्त प्रभाव से पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू होगें ;

1440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सचिव (परिवहन), को यह आदेश देने के लिए भी प्राधिकृत करते हैं और निदेश देते हैं कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के नियोजन में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति या लगे हुए व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए, से बाहर नहीं जाएंगे;

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष किसी अपराध का लिखित मे परिवाद करने के लिए भी अधिकृत करते हैं।

आदेश द्वारा, संजय गुप्ता, प्रधान सचिव(परिवहन)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No- TPT-F(9)-4/2016 dated 15-06-2016

as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th June, 2016

No- TPT- F(9)-4/2016.—In exercise of power conferred by section 3 (ii) of the Himachal Pradesh Essential Services (Maintenance) Act, 1973 (Act No-5 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh, in order to ensure public safety, the maintenance of public order or services necessary for the life of community, hereby declare that the Himachal Pradesh Road Transport Corporation Services (Transport Services) shall be an employment to which the provisions of the aforesaid Act shall apply with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by section 4 of the Act ibid, is further pleased to authorize and direct the Secretary (Transport) to order that any person or persons engaged in the employment of Himachal Road Transport Corporation shall not depart out of such area or areas as may be specified in such order.

The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 7 of Act ibid, is further pleased to authorize the Managing Director, Himachal Road Transport Corporation to make a complaint in writing before the l Court of Competent jurisdiction of any offence under the Act ibid.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary(Transport) .

1441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा अंकु पुत्र देस राज, निवासी धिलुई, डाकघर मसरूंड, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में अंकु पुत्र देस राज, निवासी धिलुई, डाकघर मसरूंड, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 12-12-1992 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अंकु पुत्र देस राज, निवासी धिलुई, डाकघर मसरूंड, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत मसरूंड, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा निशा भारद्वाज पुत्री कमल सिंह भारद्वाज, निवासी मुहल्ला जनसाली, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद्‌ चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में निशा भारद्वाज पुत्री कमल सिंह भारद्वाज, निवासी मुहल्ला जनसाली, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 17-08-1990 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद्‌ चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि निशा भारद्वाज पुत्री कमल सिंह भारद्वाज, निवासी मुहल्ला जनसाली, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिन की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।1442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये। मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री योग राज पुत्र अशोक कुमार, निवासी धनोता, डाकघर कंदला, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री योग राज पुत्र अशोक कुमार, निवासी धनोता, डाकघर कंदला, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-10-1995 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री योग राज पुत्र अशोक कुमार, निवासी धनोता, डाकघर कंदला, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा (1) पवन कुमार पुत्र मोलम राम, निवासी मुहल्ला हरदासपुर, तहसील चम्बा। (2) पूजा कुमारी पुत्री सुलतान सिंह, निवासी भनोता, डाकघर चनेड, तहसील चम्बा।

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद्‌ चम्बा

विषय.-विवाह पंजीकृत करने बारा।

इस अदालत में पवन कुमार पुत्र मोलम राम, निवासी मुहल्ला हरदासपुर, तहसील चम्बा व पूजा कुमारी पुत्री सुलतान सिंह, निवासी भनोता, डाकघर चनेड, तहसील चम्बा ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 14-10-2015 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।1443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह, नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बच्चन सिंह (हि0प्र0से0), अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा (1) हेम चंद पुत्र रमेश चंद, निवासी मुहल्ला अप्पर जुलाकडी, तहसील चम्बा। (2) सुजाता पुत्री ज्ञान चंद भनवाल, निवासी भनवाल लोज चैप्सली एस्टेट, लक्कड बाजार, शिमला।

बनाम

आम जनता एवम्‌ नगर परिषद्‌ चम्बा

विषय.-विवाह पंजीकृत करने बारा।

इस अदालत में हेम चंद पुत्र रमेश चंद, निवासी मुहल्ला अप्पर जुलाकडी, तहसील चम्बा व सुजाता पुत्री ज्ञान चंद भनवाल, निवासी भनवाल लोज चैप्सली एस्टेट, लक्कड बाजार, शिमला ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 07-11-2015 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह, नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बच्चन सिंह (हि0प्र0से0), अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री रोशन पुत्र गुलाबदीन, निवासी मल्ला, डाकघर खुन्देल, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री रोशन पुत्र गुलाबदीन, निवासी मल्ला, डाकघर खुन्देल, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक बेग हुसैन की जन्म तिथि 11-02-2004 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है। 1444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री रोशन पुत्र गुलाबदीन, निवासी मल्ला, डाकघर खुन्देल, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा कमल पुत्र श्री जय किशन, निवासी भियाटा, डाकघर भडिया, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत भरियांकोठी, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में कमल पुत्र श्री जय किशन, निवासी भियाटा, डाकघर भरियांकोठी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके बच्चों नामक हन्नी जन्म तिथि 15-07-2013 व शिल्पा की जन्म तिथि 27-11-2011 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत भडिया, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि कमल पुत्र श्री जय किशन, निवासी भियाटा, डाकघर भरियांकोठी, तहसील चम्बा के बच्चों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भडिया, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्रों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत भडिया, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री मासु राम पुत्र श्री सुआरु, निवासी गांव दाडुई, डाकघर उटीप, जिला चम्बा

बनाम1445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला

विषय.-मृत्यु सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री मासु राम पुत्र श्री सुआरु, निवासी गांव दाडुई, डाकघर उटीप, जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पिता नामक सुआरु की मृत्यु तिथि 10-02-1982 है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री मासु राम पुत्र श्री सुआरु, निवासी गांव दाडुई, डाकघर उटीप, जिला चम्बा के पिता की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम सभा, ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा सोनू कुमार पुत्र श्री राम सिंह, गांव तडोली, डाकघर सरु, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में सोनू कुमार पुत्र श्री राम सिंह, गांव तडोली, डाकघर सरु, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 15-06-1990 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि सोनू कुमार पुत्र श्री राम सिंह, गांव तडोली, डाकघर सरु, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।1446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा मनोज कुमार पुत्र श्री वलदेव, गांव व डाकघर चण्डी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में मनोज कुमार पुत्र श्री वलदेव सिंह, गांव व डाकघर चण्डी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 04-04-1990 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मनोज कुमार पुत्र श्री वलदेव सिंह, गांव व डाकघर चण्डी, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा अतुल शर्मा पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव धरयाली, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में अतुल शर्मा पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव धरयाली, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 11-11-1988 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अतुल शर्मा पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव धरयाली, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।1447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा मदन लाल पुत्र श्री ज्ञान चंद, निवासी बडोता, परगना चण्डी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत चण्डी, तहसील चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में मदन लाल पुत्र श्री ज्ञान चंद, निवासी बडोता, परगना चण्डी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक विरेन शर्मा की जन्म तिथि 21-04-2012 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत चण्डी, तहसील चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मदन लाल पुत्र श्री ज्ञान चंद, निवासी बडोता, परगना चण्डी, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्मतिथि को ग्राम पंचायत चण्डी, तहसील चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चण्डी, तहसील चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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In the court of Shri Bacchan Singh, Sub Divisional Magistrate-cum-Special Marriage Officer,

Chamba, District Chamba (H.P.)

In the matter of :—

1. Sushil Dogra s/o Shri Kishori Lal Dogra, resident of Houe No. 938/10D, Block Adarsh Nagar, naya Gaon, District Mohali, Punjab.

2. Rupali Jandrotiya d/o Shri Manjeet Singh r/o Mohalla Dhrobhi, Tehsil and District . . Applicants.

Chamba (H.P)

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act,

1954.

1448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 Sushil Dogra s/o Shri Kishori Lal Dogra and Rupali Jandrotiya d/o Shri Manjeet Singh have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 27-07-2011 at Mohalla Dhrobhi, District Chamba (H.P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered in Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 30-06-2016 at 10 A.M. The objections after 30-06-2016 will not be entertained and the marriage will be registered accordingly.

Issued on this 17th day of May, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate-cum-Special Marriage Officer,

Chamba, District Chamba (H.P.).

_________

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा अमित शर्मा पुत्र श्री कमल शर्मा, निवासी मुहल्ला खरुडा, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद्‌ चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में अमित शर्मा पुत्र कमल शर्मा, निवासी मुहल्ला खरुडा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक गौरांश शर्मा की जन्म तिथि 06-10-2014 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद्‌ चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अमित शर्मा पुत्र कमल शर्मा, निवासी मुहल्ला खरुडा, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।1449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा दिनेश कुमार पुत्र सालो राम, निवासी थल्ली, परगना साहो, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत किडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में दिनेश कुमार पुत्र सालो राम, निवासी थल्ली, परगना साहो, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक हीना की जन्म तिथि 25-06-2014 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत किडी, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है दिनेश कुमार पुत्र सालो राम, निवासी थल्ली, परगना साहो, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत किडी, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत किडी, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा मखन पुत्र राजबली, निवासी मल्ला, डाकघर खुन्देल, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में मखन पुत्र राजबली, निवासी मल्ला, डाकघर खुन्देल, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके बच्चों नामक शबीर मोहम्मद जन्म तिथि 26-01-2012 व शबीना जन्म तिथि 26-01-2012 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मखन पुत्र राजबली, निवासी मल्ला, डाकघर खुन्देल, तहसील चम्बा के बच्चों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत खुन्देल विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।1450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये। मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा (1) सिद्धार्थ सेठ पुत्र बलराम सेठ, निवासी मुहल्ला हटनाला, तहसील चम्बा (2) दीप्ती बिजलवान पुत्री राजिन्द्र सिंह बिजलवान, निवासी मुहल्ला, बनगोटू, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्‌ चम्बा

विषय.-विवाह पंजीकृत करने बारा।

इस अदालत में सिद्धार्थ पुत्र बलराम सेठ, निवासी मुहल्ला हटनाला, तहसील चम्बा व दीप्ती बिजलवान पुत्री राजिन्द्र सिंह बिजलवान, निवासी मुहल्ला बनगोटू, तहसील चम्बा ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 03-12-2014 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति- पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बच्चन सिंह (हि0प्र0से0),

अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा (1) विशाल चौहान पुत्र पृथ्वी सिंह, गांव चिहली, डाकघर चनेड, तहसील चम्बा (2) अखिलेश पुत्री तरलोक सिंह, निवासी पलानथ, डाकघर हरसर, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-विवाह पंजीकृत करने बारा।

इस अदालत में विशाल चौहान पुत्र पृथ्वी सिंह, गांव चिहली, डाकघर चनेड, तहसील चम्बा व अखिलेश पुत्री तरलोक सिंह, निवासी पलानथ, डाकघर हरसर, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 28-02-2009 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।1451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह ग्राम सभा, ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बच्चन सिंह (हि0प्र0से0),

अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा साहिवा पुत्री वशीर, गांव मन्दाह, डाकघर पलुहीं, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पलुहीं, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में साहिवा पुत्री वशीर, गांव मन्दाह, डाकघर पलुहीं, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 04-01-1993 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत पलुहीं, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि साहिवा पुत्री वशीर, गांव मन्दाह, डाकघर पलुहीं, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पलुहीं, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिन की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत पलुहीं, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा (1) किशोरी लाल चौहान पुत्र डीसी, निवासी मोरतु, डाकघर मैहला, तहसील चम्बा (2) तृप्ता देवी पुत्री गजराज, निवासी बनोली, डाकघर मिन्झग्रां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बन्दला, विकास खण्ड मैहला1452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 विषय.-विवाह पंजीकृत करने बारा। इस अदालत में किशोरी लाल चौहान पुत्र डीसी, निवासी मोरतु, डाकघर मैहला, तहसील चम्बा व तृप्ता देवी पुत्री गजराज, निवासी बनोली, डाकघर मिन्झग्रां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 18-04-2015 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह ग्राम सभा ग्राम पंचायत बंदला, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बच्चन सिंह (हि0प्र0से0),

अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. आशीष कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार, गांव बड़सर, डाकघर बड़सर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर। 2. दिव्या ज्योती पुत्री कृष्ण चन्द, गांव बड़सर, डाकघर बड़सर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी नं0 1 व 2 ने इस न्यायालय में विवाह करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह की अनुमति प्रदान करने बारे एतराज हो तो दिनांक 01-08-2016 को प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28-4-16 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 05/2016

तारीख पेशी : 29-06-2016 शीर्षक.-प्यार चंद पुत्र श्री धनी राम, निवासी महाल सूरी, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।1453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 बनाम

आम जनता

विषयः- दरख्वास्त बराये नाम दरूस्ती करने बारे।

श्री प्यार चन्द पुत्र श्री धनी राम, निवासी महाल सूरी, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत मेंं प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आश्य से पेश किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में प्यार चन्द है। जबकि महाल सूरी, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में संसार चन्द दर्शाया गया है। अतः राजस्व अभिलेख में उसका नाम दरूस्त किया जाये। अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-06-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई उजर या एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम की दरूस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 06/2016

तारीख पेशी : 29-06-2016 शीर्षक.-सुदर्शन कुमार पुत्र श्री हरी राम, निवासी महाल वाह, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषयः- दरख्वास्त बराये नाम दरूस्ती करने बारे।

श्री सुदर्शन कुमार पुत्र श्री हरी राम, निवासी महाल वाह, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत मेंं प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आश्य से पेश किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में सुदर्शन कुमार है। जबकि महाल वाह, मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में दर्शन कुमार दर्शाया गया है। अतः राजस्व अभिलेख में उसका नाम दरूस्त किया जाये। अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-06-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई उजर या एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम की दरूस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।1454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 07/2016

तारीख पेशी : 29-06-2016 शीर्षक.-ईन्दू वाला पत्नी श्री रणजीत सिंह, निवासी गांव व डा0 गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषयः- दरख्वास्त बराये नाम दरूस्ती करने बारे।

श्रीमती ईन्दू वाला पत्नी श्री रणजीत सिंह, निवासी गांव व डा0 गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत मेंं प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आश्य से पेश किया है कि उसके पति का नाम पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में रणजीत सिंह है। जबकि महाल गगल, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में जीत राम दर्शाया गया है। अतः राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम दरूस्त किया जाये।

अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-06-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई उजर या एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम की दरूस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 08/2016

तारीख पेशी : 29-06-2016 शीर्षक.-राजेश कुमार पुत्र श्री मस्त राम, निवासी महाल पंझियाल, मौजा पुड़वा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र01455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 बनाम

आम जनता

विषयः- दरख्वास्त बराये नाम दरूस्ती करने बारे।

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मस्त राम, निवासी महाल पंझियाल, मौजा पुड़वा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत मेंं प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आश्य से पेश किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में अनु शर्मा है। जबकि महाल पन्जलेहड़, मौजा पुड़वा व महाल पंझियाल, मौजा पुड़वा, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में राजेश कुमार दर्शाया गया है। अतः राजस्व अभिलेख में उसका नाम दरूस्त किया जाये।

अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरूस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-06-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई उजर या एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम की दरूस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, इंदौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 05/ई0 एम0/2016

तारीख पेशी : 30-05-2016 श्री विजय कुमार पुत्र श्री जगदीश राम, गांव बरोटा व डा0 ठाकुरद्वारा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

.. प्रत्यार्थी। विषयः- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीयन करने बारे।

ईश्तहार राजपत्र।

प्रार्थी श्री विजय कुमार पुत्र श्री जगदीश राम, गांव बरोटा व डा0 ठाकुरद्वारा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसके लड़के का जन्म दिनांक 26-03-1974 को उसके गांव बरोटा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचांयत पराल, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के अभिलेख मे पंजीकृत न करवाया जा सका है। उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें। अतः इस ईश्तहार राजपत्र द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विजय कुमार पुत्र श्री जगदीश राम, गांव बरोटा व डा0 ठाकुरद्वारा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 7-7-2016 1456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने के सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

इंदौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत सुरेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 06/NT/2016/Misc.

तारीख पेशी : 25-06-2016 1. श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव व डा0 मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

2. श्रीमती हिमानी ढिंगरा पुत्री श्री गुलशन ढिंगरा, निवासी 9 सैन्टर रोड, देहरादून, उतराखण्ड।

बनाम

आम जनता

अनुवान मुकद्दमाः- हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता :-

प्रार्थी श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव व डा0 मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरी शादी दिनांक 9-7-2009 को श्रीमती हिमानी ढिंगरा पुत्री श्री गुलशन ढिंगरा, निवासी 9 सैन्टर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड के साथ सामान्य हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शादी की थी, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये ईश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 25-06-2016 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत ना होगा तथा श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द व श्रीमती हिमानी ढिंगरा पुत्री श्री गुलशन ढिंगरा की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

कार्यालय मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

खुण्डियां, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।1457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ 1938 ब अदालत श्री कांशी राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री धर्म चन्द पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी गांव मातला, डाकघर रोपा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.- राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती।

श्री धर्म चन्द पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी गांव मातला, डा0 रोपा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड फाटी मनियाशी में धर्मा नन्द पुत्र श्री तुलसी राम दर्ज है। जबकि ग्राम पंचायत बनोगी के रिकार्ड व आधार कार्ड में इसका नाम धर्म चन्द पुत्र श्री तुलसी राम दर्ज है। अतः इसे दरुस्त कर दर्ज किया जाए। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 30-6-2016 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड फाटी मनियाशी के रिकार्ड में इसका नाम धर्मा नन्द उर्फ धर्म चन्द पुत्र तुलसी राम दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 26-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।1458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 जून, 2016/26 ज्येष्ठ, 1938 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 June 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-06-16.52_gazette_2016-16_06_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-06-16.52_gazette_2016-16_06_2016.