राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938
हिमाचल प्रदेश सरकार
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
कुफरी विशेष क्षेत्र
अधिसूचना
शिमला, 25 अक्तुबर, 2016
संख्याः साडा कुफरी घुड़सवारी नियमावल (1)/2016-959-69-विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुफरी के अध्यक्ष एवं जिलाधीश शिमला द्वारा लोकहित में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अन्र्तगत द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुफरी व नालदेरा में व्यवसायिक रूप से चलाए जाने वाले अश्वों को नियंत्रित करने, मुख्य जिला राज्य मार्ग, राष्ट्रीयराज मार्ग पर चलने से रोकने इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बनाए 181-राजपत्र/2016-21-12-2016 (6127) 6128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 रखने व पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के उदेश्य से अश्व संचालन नियंत्रण व पर्यटक घुड़सवारी सुरक्षा नियमावली 2016 लागू किया गया है।
1. धारा (1) संक्षिप्त नाम व प्रांरम्भ.-इस नियम का संक्षिप्त नाम अश्व संचालन नियंत्रण व पर्यटक घुड़सवारी सुरक्षा नियमावली 2016 होगा।
(2) यह नियम उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन इसे अधिसूचित किया जाएगा।
2. धारा (1) परिभाषा.-अश्वमालिक ऐसा व्यक्ति जो कुफरी व नालदेहरा क्षेत्र मेें निश्चित किए गए अश्व व्यवसाय चलाने के लिए सुनिश्चित किए गए ट््रैक पर पर्यटकों को सुरक्षित घुड़सवारी के लिए साडा कुफरी में पंजीकृत किया गया हो ।
(2) घोड़ा चालक.-वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो अश्व मालिक व समूह के मुखिया द्वारा पर्यटकों को सुरक्षित सवारी करवाने के लिए रखा गया ऐसा व्यक्ति जो कि इस कार्य हेतु प्रशिक्षित व निपुण हो।
(3) समूह का मुखिया.-(Group Leader) प्रत्येक अश्व संचालक समूह का ऐसा नामित व्यक्ति जिसका नाम समूह की ओर से प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी से 15 जनवरी तक समूह के सदस्यों द्वारा साडा कुफरी में विवरण सहित दिया जाएगा।
(4) पंजीकरण पहचान पत्र.-वह पत्र जो कि अश्व मालिक/अश्व चालक को साडा कुफरी द्वारा पंजीकरण के उपरान्त दिया जाएगा जिसमें अश्व मालिक/घोड़ा चालक का नाम उसका स्थाई अस्थाई पता फोटो, पंजीकरण क्रमांक व दूरभाष न0 व प्रधिकृत सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर सहित जारी होगा। (5) अश्व मार्ग (Mule Track)—वह मार्ग जो कि साडा कुफरी द्वारा पर्यटकों की घुड़सवारी करवाने के लिए चिन्हित किया गया है ।
(6) अश्व ठहराव स्थल.-ऐसा चिन्हित स्थल जहां पर अश्वों को अश्व मालिकों द्वारा कुफरी में प्रत्येक दिवस के प्रातः 8.00 बजे से सांय के 6.00 बजे तक काम करने के दौरान ठहराव बारे उपयोग में लाया जाने बारे सुनिश्चित जगह और नालदेहरा में ग्रीष्म ऋतु में प्रातः 8.00 बजे से सांय के 7.00 बजे तक व सर्द ऋतु में प्रातः 8.00 बजे से सांय के 6.00 बजे तक ।
(7) टोकन.-ऐसी नाम पटिका जो कि अश्व के पंजीकृत नम्बर को घोड़े के गले में दर्शाती हो जिसमें कोई भी व्यक्ति उसे स्पष्ट रूप से जांच व पढ़ सके।
(8) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र.-वह पत्र जो के अश्व के स्वस्थ होने को प्रमाणित करता हो व सक्षम पशु चिकित्सक द्वारा पूरी जांच के उपरान्त जारी किया गया हो।
(9) अपराध.-वह कोई भी कार्य जो उक्त नियमों के विरूद्व होगा अपराध समझा जाएगा। (10) सवारी.-वह व्यकि जो कि पंजीकृत अश्व को निश्चित मार्ग पर अश्व चालक द्वारा घुड़सवारी हेतु उपयोग में लाएगा।
(11) टिकट बुक्स.-(अधिसूचित शुल्क पुस्तिका) वह पुस्तिका जो कि पंजीकृत घोड़े पर चिन्हित अश्व मार्ग पर सवारी करने के लिए अधिकृत शुल्क को दर्शाती हो और सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त साडा द्वारा जारी की गई हो ।
(12) सफाई शुल्क.-वह शुल्क जो कि सम्बंघित क्षेत्र की सफाई हेतु साडा द्वारा अधिसूचित किया गया हो ।6129 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 (13) पंजीकरण शुल्क.-वह निर्धारित शुल्क जो कि अश्व मालिक द्वारा अपने अश्व के पंजीकरण के एवज में साडा कुफरी को देय होगा ।
(14) समिती.-वह अधिकारी व कर्मचारी का समूह जो कि साडा द्वारा घोड़ों के संचालन व नियंत्रण को प्रस्तुत नियमावली की अनुपालना की जांच हेतु गठित की गई हो ।
नियम व शर्तें
धारा 3. (1)-कुफरी एवं नालदेहरा क्षेत्र के अन्दर प्रत्येक अश्व मालिकों को साडा कुफरी के अन्र्तगत पर्यटकों को घुड़सवारी करवाने हेतु पंजीकरण करना अनिवार्य होगा ।
(2) एक अश्व मालिक को अधिकतम दो अश्वों के पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी
(3) प्रत्येक अश्वमालिक को पंजीकरण करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज व पंजीकरण शुल्क साडा कुफरी में जमा करवाना होगा ।
(4) पंजीकरण के समय प्रत्येक अश्व मालिक अश्व चालक का पूरा विवरण साडा कुफरी को देगा जिसके उपरान्त अश्व चालक को साडा व अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे की साडा अधिकृत करे द्वारा निर्धारित शुल्क के उपरान्त जारी होगा।
(5) प्रत्येक घोड़ा समूह के मुखिया के अधीन कार्य करेगा व किसी भी नियम की अवहेलना पाए जाने पर अश्व समूह का मुखिया साडा को उसका पंजीकरण निरस्त करने हेतु लिखित संस्तुती करेगा जिसकी सुनवाई साडा के गठित समिति द्वारा तथ्य के आधार पर की जाएगी व कार्यवाही के परिणाम की प्रति अश्व मालिक व अश्व समूह के मुखिया को जारी की जाएगी । कोई भी अश्व मालिक अपने अश्व को पर्यटकों की सवारी हेतु मुख्य जिला राजमार्ग/व राजमार्ग पर उपयोग में नहीं लाएगा । केवल सुबह व सांयकाल में ही खाली घोड़े को घर से कार्य स्थल पर लाने व ले जाने के लिए ही मुख्य जिला मार्ग का प्रयोग करेगा ऐसी किसी विशेष परिस्थिति में जिसमें कि घोड़े को किसी भी समय कार्य स्थल से घुड़शाला में वापिस ले जाना हो तभी पुलिस प्रभारी की अनुमति के उपरान्त खाली घोड़े को मुख्य जिला मार्ग व राजमार्ग पर ले जाने में अधिकृत होगा। (6) प्रत्येक अश्व मालिक पर्यटक को जो कि सवारी का इच्छुक हो को अपना व घोड़ा चालक का पंजीकरण, पहचान पत्र दिखाएगा व साडा/प्रशासन द्वारा जारी की गई शुल्क पुस्तिका की एक प्रती निर्धारित शुल्क प्राप्ति उपरान्त हस्ताक्षर सहित प्रदान करेगा व साथ ही जारी की गई शुल्क पुस्तिका के सामने वाले भाग पर अश्व मालिक व अश्व चालक का मोबाईल नम्बर बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा।
(7) कोई भी घोड़ा रात के समय कुफरी व नालदेहरा में बनी घुड़शाला में नहीं रहेगा और न ही नजदीक के जंगलों में खुला छोड़ा जाएगा।
(8) कोई भी अश्व मालिक निर्धारित व अधिकृत शुल्क से अधिक राशी पर्यटकों से नहीं लेगा। (9) प्रत्येक अश्व चालक को चिन्हित घोड़ा मार्ग से पर्यटकों को घोड़े पर निर्धारित जगहों तक ले जाना होगा व उसकी वापिसी सुनिश्चित करनी होगी।
(10) प्रत्येक अश्व मालिक व समूह का मुखिया यह सुनिश्चित करेगा कि एक घोड़ा चालक दो से अधिक घोड़ों को नहीं चला सकता साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि घोड़ा चालक इस कार्य के लिए निपुण व सक्षम है और वह घोड़ों को न भगाए व सवारी सुरक्षा उसका प्रथम दायित्व होगा।
(11) प्रत्येक अश्व मालिक कार्य न होने के समय अश्व को चिन्हित अश्व ठहराव स्थल पर खड़ा रखेगा तथा पानी व चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा 6130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 (12) कोई भी अश्व मालिक जिसका अश्व बिमार व चोटिल है को कार्यस्थल पर तब तक नहीं लाएगा जब तक कि वह पूर्णतया स्वस्थ न हो जाए।
(13) प्रत्येक अश्व मालिक व समूह के मुखिया का यह दायित्व होगा कि प्रयोग में लाए जाने वाले पंजीकृत घोड़े के गले में टोकन नम्बर लगा रहेगा व इस रीती से प्रदर्शित हो जिसे कि कोई भी व्यक्ति स्पष्ट पढ़ सके।
(14) कोई भी अश्व मालिक अपने अश्व को कार्य समाप्ति के उपरान्त सांयकाल को अपने गन्तव्य स्थान को ले जाएगा और किसी भी स्थिति में घोड़े को साथ लगते जंगल, कैचमैन्ट क्षेत्र, सरकारी व नीजि भूमि में नहीं छोड़ेगा इस सन्र्दभ में ये समूह के मुखिया का दायित्व होगा कि वह इस दिशा में नियम की अनुपालना सुनिश्चित करे।
(15) प्रत्येक अश्व मालिक घोड़ा उपलब्ध होने की स्थिति में ही पर्यटकों से राशी लेगा व उसे अधिकृत टिकट प्रति देने के 10 मिनट के अन्दर अश्व की यात्रा उपलब्ध करवाएगा।
(16) प्रत्येक अश्व मालिक चालक व अश्व समूह का मुखिया यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी सरकारी सम्पति व नीजी सम्पति को किसी भी तरह का नुक्सान नहीं पंहुचाएगा। यह भी सुनिश्चित करेंगें कि किसी भी साईन बोर्ड से पर्यटकों को भ्रमित करने की मनशा से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी यदि ऐसा होता है तो उस व्यक्ति का विवरण पुलिस प्रभारी को प्रदान करे। (17) कुफरी से महासू पीक जाने के लिए चिन्हित मार्ग निम्न होगा :-
(क) घुड़शाला व पार्किंग कम्पलैक्स (पुलिस पोस्ट कुफरी के पीछे) से सबवे तक केवल खाली घोड़ा ले जाने के लिए । (ख) सुंरग के ऊपरी मुहाने से महासू पीक तक। (ग) कुफरी होलीडे रिजॉर्ट के मुख्य गेट के समीप से महासू पीक के लिए।
(18) कुफरी में चिन्हित अश्व ठहराव स्थलः-
(क) पुलिस पोस्ट कुफरी के पीछे पार्किंग कम्पलैक्स में बनी घुड़शाला। (ख) सुरंग के नीचले मुहाने पर स्थित क्रेट वायर डंगो द्वारा तैयार किटगार सीलींग मैदान में। (ग) कुफरी होलीडे रिजॉर्ट के मुख्य गेट के समीप जहां से अश्व मार्ग के साथ परन्तु जिला मुख्य मार्ग से बाहर।
(19) नालदेहरा में घुड़सवारी के लिए चिन्हित मार्ग निम्न होगाः-
(क) नालदेहरा पार्किंग से नाग मन्दिर, गोल्फ कोर्स के पीछे से भीमाकाली मन्दिर जबलांडा व चिन्हित मार्ग होते हुए घुड़शाला तक।
(20) प्रत्येक अश्व मालिक को एक मुश्त 100 रूपये सालाना पंजीकरण शुल्क और 100 रूपये प्रति अश्व प्रति माह सफाई शुल्क साडा को देना होगा । यह शुल्क साडा द्वारा प्रति दो वर्ष बाद संशोधित किया जाएगा व संशोधित शुल्क की दर निर्धारित शुल्क के 10 प्रतिशत बढ़ाने की होगी।
(21) पर्यटक स्थल कुफरी के अन्र्तगत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को अश्व मालिक द्वारा व अश्व समूह के मुखिया द्वारा ऐसा शपथ पत्र जो कि सुरक्षा के लिए समय समय पर प्राधिकरण की ओर से अध्यक्ष द्वारा उचित समझाा जाए निर्धारित प्रफोरमा पर हस्ताक्षर सहित देना होगा व शपथ पत्र जमा न करने की स्थिति पंजीकरण रद समझा जाएगा ।
(22) प्रत्येक अश्व मालिक को प्रति वर्ष अपने अश्व पंजीकरण का नवीनीकरण सम्बन्धित अश्व समूह की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त साडा कुफरी के कार्यालय में करवाना होगा अन्यथा पहले का पंजीकरण स्वतः ही रद समझा जाएगा ।6131 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 (23) प्रत्येक अश्व मालिक को घुड़सवारी करवाते समय जरूरी दस्तावेज साथ रखने होंगे और पुलिस, गठित समीती, व पर्यटक द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करने होंगे।
धारा 4 दण्ड व जुर्मानाः-
(1) धारा 3 (1) में निहित प्रावधान के उलंघन पर यदि कोई गैर पंजीकृत घोड़ा सम्बन्धित पुलिस पोसट के कर्मचारी/गठित समिती के सदस्य के निरिक्षण के दौरान पाया जाता है तो रूपये 1000/- से रूपये 2000/- जुर्माने से दण्डित होगा व जुर्माना तत्काल अदा न करने पर घोड़ा जब्त कर लिया जाएगा व जब्ती की सूरत में घोड़ा मालिक प्रतिदिन दो हजार रूपये की दर से भुगतान करने के उपरान्त अपने घोड़े की शपथ पत्र जमा करवा कर 15 दिनों की अवधी के अन्दर छुड़वाने का पात्र होगा अन्यथा एक माह की अवधी के बाद उस घोड़े की निलामी कर दी जाएगी अतः कोई भी राशी घोड़ा मालिक देय नहीं होगी । सम्बन्धित पुलिस पोस्ट का कर्मचारी साडा द्वारा जारी की गई चालान बुक के माध्यम से चालान राशी का अधिग्रहण उल्घन कर्ता से करेगा व इस जुर्माने की राशी साडा कुफरी कार्यालय में अगले दिन कार्यदिवस के दौरान जमा करवाएगा ।
(2) धारा 3 की उपधारा 5 की अवहेलना पर यदि कोई घोड़ा मुख्य जिला र्माग या राजमार्ग पर पाया जाता है तो रूपये 1000/- के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। इस नियमावली में निर्दिष्ट नियमों की उल्ंघना पर जुर्माने का भुगतान प्रारूप पर ही देय होगा व प्रकिया पूर्वत ही रहेगी। (3) धारा 3 की उपधारा 6 के उल्ंघन पर सम्बन्धित अश्व मालिक को 500/- रूपये से दण्डित किया जाएगा।
(4) धारा 3 की उपधारा 7 की अवहेलना पर अश्व मालिक को 1000/-रूपये से दण्डित किया जाएगा ।
(5) धारा 3 की उपधारा 8 की अवहेलना पर अश्व मालिक को 2000/-रूपये से दण्डित किया जाएगा ।
(6) धारा 3 की उपधारा 9 की अवहेलना पर अश्व मालिक को 1000/-रूपये से दण्डित किया जाएगा ।
(7) धारा 3 की उपधारा 10 की अवहेलना पर अश्व मालिक को 1000/-रूपये से दण्डित किया जाएगा ।
(8) धारा 3 की उपधारा 11 की अवहेलना पर अश्व मालिक को 500/-रूपये से दण्डित किया जाएगा ।
(9) धारा 3 की उपधारा 12 की अवहेलना पर अश्व मालिक को 2000/-रूपये से दण्डित किया जाएगा ।
(10) धारा 3 की उपधारा 13 की अवहेलना पर अश्व मालिक को 1000/-रूपये से दण्डित किया जाएगा व घोड़े को जब्त भी किया जा सकता है यदि तत्काल जुर्माने का भुगतान अश्व मालिक द्वारा नहीं किया जाता है व चालान करने वाले अधिकारी कर्मचारी को अश्व मालिक दस्तावेज दिखाने में असफल रहता है तो ऐसे घोड़े को जिसके उपर पंजीकरण नम्बर निर्दिष्ट न हो को ऐसे जुर्माने व दण्ड से दण्डित किया जाएगा जैसा कि बिना पंजीकरण के घोड़ा अश्व र्माग पर चलाने के लिए धारा 3 (1) के तहत जुर्माने के प्रावधान से दण्डित होगा।
(11) धारा 3 की उपधारा 14 की अवहेलना पर अश्व मालिक को 2000/- रूपये से दण्डित किया जाएगा व इसके अतिरिक्त अश्व द्वारा किया गए नुकसान की भरपाई भी अश्व मालिक से आंकलन करने के बाद वसूली जाएगी । जुर्माना न अदा करने पर यदि आवश्यक हो तो पहले बार सात दिन व दोबारा 15 दिन के लिए शिकायत अनुसार घोड़े का टोकन एवं पंजीकरण6132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 पुलिए चौकि में जमा होगा और पूरी जांच के बाद ही पंजीकरण रद् करने पर विचार किया जाएगा।
(12) धारा 3 की उपधारा 15 के उल्ंघन करने पर कार्यवाही पुलिस पोस्ट के अधिकारी/कर्मचारी व कमेटी सदस्य द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर अथवा सवारी की शिकायत पर की जा सकेगी व अश्व मालिक को तुरन्त सवारी से ली गई पूरी राशी वापिस करनी होगी अन्यथा अश्व पंजीकरण रद कर दिया जाएगा।
(13) धारा 3 की उपधारा 16 की अवहेलना पर स्थानिय जनता/लोक सेवक की शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं में कार्यवाही की जाएगी व सरकारी व निजी सम्पति को नुकसान पहुंचाने के लिए कारावास का भी प्रावधान होगा।
(14) धारा 3 की उपधारा 17,18 एवं 19 की अवहेलना पर यदि कोई अश्व निर्धारित निर्दिष्ट स्थलों के अतिरिक्त दिन में कार्य समय के दौरान पाया जाता है तो रूपये 500/- के जुर्माने से दण्डित होगा ।
(15) धारा 3 की उपधारा 20 के अन्र्तगत निहित प्रावधानों के तहत यदि कोई अश्व मालिक कोई पंजीकरण शुल्क अदा नहीं करता हो उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त किया जाएगा व यदि सफाई शुल्क की अदायगी प्रत्येक माह की 7 तारिख तक अश्व मालिक द्वारा अपने समूह के मुख्या के माध्यम से नहीं करवाई जाती तो प्रतिदिन रूपये 10/- अतिरिक्त देने होंगे अन्यथा उसका पंजीकरण रद् किया जाएगा।
(16) धारा 3 की उपधारा 23 के तहत दस्तावेन दिखाने में असफल रहने पर रूपये 500/- से दण्डित किया जाएगा व जुर्माना अदा न करने पर यदि आवश्यक हो तो पहले बार सात दिन व दोबारा 15 दिन के लिए शिकायत अनुसार घोड़े का टोकन एवं पंजीकरण पुलिए चौकि में जमा करना होगा और पूरी जांच के बाद पंजीकरण रद करने के प्रावधान पर विचार किया जाएगा। (17) एक वर्ष में अधिकतम चार बार जुर्माना होने पर पांचवी बार कोई अश्व मालिक इस नियमावली में दर्ज प्रावधानों का उल्ंघन करता पाया गया तो उसका पंजीकरण निरस्त किया जाएगा व आगामी पंजीकरण तभी विचार होगा यदि वह लिखित में शपथ पत्र के माध्यम से जिलाधीश/अध्यक्ष विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुफरी को विश्वास दिलाता है कि आने वाले समय में अपने कार्य को नियमों के मुताबिक करेगा।
(18) घुड़सवारी कराते समय प्रत्येक अश्व मालिक पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा व लापरवाही से यदि किसी पर्यटक को चोट पहुंचती है तो सवारी के इलाज के खर्च की जिमेदारी अश्व मालिक/अश्व संध की होगी।
(19) सम्बन्धित नियमावली के अन्र्तगत सभी दण्ड व जुर्माने के सम्बन्ध में उपायुक्त शिमला को सुनवाई का अधिकार होगा। जिसके लिए दण्डित अश्व मालिक को जो जुर्माना किया गया है 15 दिनों के अन्दर लिखित में जिलाधीश कार्यालय में अपील दायर कर सकता है ।
अश्व संचालन नियंत्रण व पर्यटक घुड़सवारी सुरक्षा नियमावली 2016 दण्ड प्रकिया सहिंता 1973 की धारा 133 के अन्र्तगत चालान फार्म
प्रेषितः ----------------------- --------------------------- ---------------------------
उस व्यक्ति का नाम जिसे पत्र व्यवहार किया जाएगा------------------ पता------- -----------------------------------पर अश्व संचालन नियंत्रण व पर्यटक घुड़सवारी6133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 सुरक्षा नियमावली 2016 की धारा संख्या-----------------------अवमानना का संक्षिप्त विवरण ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------पर अवमानना का अरोप है इसलिए आपको इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप--------------------- --------------तिथि को उपायुक्त कार्यालय/उपमण्डलाधिकारी (ग्रामीण), जिला शिमला में प्रातः ---------बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा उपस्थित न होने की स्थिति में उपरोक्त मामले में आपके विरूद्व कार्यवाही अन्तिम कर दी जाएगी ।
हस्ताक्षर (जारी कर्ता आथोरिटि)
हस्ता/- आदेशानुसार, अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुफरी एवं जिलाधीश शिमला हि0प्र0। कुफरी एवं जिलाधीश शिमला हि0प्र0।
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HIMACHAL PRADESH WAQF BOARD
Elgin Villa, Lakkar Bazar, Shimla
NOTIFICATION
Shimla, the 1st October, 2016
No. HPWB/GN/564/2016/2044.—In exercise of the powers conferred under section 56 of the Waqf Act, 1995 as amended and Waqf Properties Lease Rules, 2014 and Waqf Properties Lease (Amendment) Rules, 2015 the Board has agreed to amend the following Category of areas & Schedule Rates for leasing out the Waqf properties within Himachal Pradesh vide Resolution No. 6 in its meeting held on 08-09-2016. These rates shall be effective from 01-04-2016.
The Waqf properties in Himachal Pradesh are categorized as under:—
1. A Class Shimla, Solan, Baddi, Barotiwala & Nalagarh (BBN),
Dharampur (NH only) Dharamshala (Kotwali Bazar only).
2. B Class All other cities/towns/circles falls in B Class.
3. C Class Rural & Town.
Rates for C Class towns/rural areas
(a) Where there schedule rates of Waqf Board are on higher side in comparison to the MC rate, the rent will be fixed minimum double of the existing rent of the sitting tenant in case of property given for residential purpose or as the case may be., OR
(b) In case of property given for commercial purpose, rent will be fixed minimum three or four times of the existing rent or as the case may be;
By order, (A. P. SIDDIQUI) IPS, Chief Executive Officer HP Waqf Board, Shimla.
6134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 REVENUE DEPARTMENTNOTIFICATION
Shimla-2, 4th November, 2016
No. Rev. C (F)(Waqf) 1-1/2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 83 of the Wakf Act, 1995(No. 43 of 1995) read with the letter No. HHC/GAZ/14-234/98- 27898, dated 26/27-10-2016 from Registrar(Vigilance), Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Rajesh Tomar, District and Sessions Judge, as Chairman, State Waqf Tribunal Kangra at Dharamshala with immediate effect.
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to issue relieving order of Shri Mukesh Bansal from the Additional Charge of the Chairman, State Waqf Tribunal at Dharamshala.
By order, (TARUN SHRIDHAR), Addl. Chief Secretary (Revenue).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated, the 14th December, 2016
No. HHC/Admn. 3(384)/93-I.—01 day's earned leave for 19.09.2016 and 47 days commuted leave on and w.e.f 20.09.2016 to 05.11.2016 with permission to affix Sundays fell on 18.09.2016 & 6.11.2016 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri J.K.Sharma, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Shri J.K.Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri J.K.Sharma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Dated, the 15th December, 2016
No. HHC/Estt. 3(449)/96-I.— 10 days earned leave on and w.e.f 15.12.2016 to 24.12.2016 with permission to affix Sunday falling on 25.12.2016 is hereby sanctioned in favour of Shri Mahesh Vaidya, Assistant Registrar of this Registry.
6135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938Certified that Shri Mahesh Vaidya, Assistant Registrar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Mahesh Vaidya would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 15th December, 2016
No. HHC/GAZ/14-265/03.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days' commuted leave w.e.f. 21.11.2016 to 22.11.2016 with permission to prefix Sunday which fell on 20.11.2016 in favour of Dr. Abira Basu, Civil Judge(Senior Division)- cum-Chief Judicial Magistrate, Sirmaur, District at Nahan, H.P.
Certified that Dr. Abira Basu has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Dr. Abira Basu would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum- Chief Judicial Magistrate, Sirmaur, District at Nahan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 15th December, 2016
No. HHC/GAZ/14-288/2006— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days' commuted leave w.e.f. 23.11.2016 to 25.11.2016 in favour of Sh. Ramnik Sharma, Civil Judge(Sr. Division)-cum-ACJM(I), Rohru, H.P.
Certified that Sh. Ramnik Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Ramnik Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum- ACJM(I), Rohru, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
6136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001NOTIFICATION
Shimla, the 13th December, 2016
No. HHC/GAZ/14-357/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 08 days earned leave w.e.f. 17.12.2016 to 24.12.2016 with permission to suffix Sunday falling on 25.12.2016 in favour of Ms. Surabhi Shree Gupta, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Palampur, H.P.
Certified that Ms. Surabhi Shree Gupta is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Surabhi Shree Gupta would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Palampur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 13th December, 2016
No. HHC/GAZ/14-160/84-II—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave w.e.f. 15.12.2016 to 24.12.2016 with permission to suffix Sunday falling on 25.12.2016 in favour of Shri. C.L. Kochhar, District and Sessions Judge, Mandi, H.P.
Certified that Shri. C.L. Kochhar is likely to join the same post and at the same station from where he had proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri. C. L. Kochhar would have continued to hold the post District and Sessions Judge, Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 7th December, 2016
No. HHC/GAZ/14-303/09—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days' commuted leave w.e.f. 9.11.2016 to 11.11.2016 in favour of Ms. Vijay Lakshmi, Civil Judge(Sr. Division)-cum-ACJM, Amb, District Una, H.P.
6137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938Certified that Ms. Vijay Lakshmi has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Vijay Lakshmi would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM, Amb, District Una, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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लोक निर्माण विभाग
शुद्धि-पत्र
शिमला-2, दिसम्बर, 2016
सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)47/2013.--इस विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 व धारा 19 के अन्र्तगत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-07-2016 व 22-10-.2016 के अन्र्तगत गांव कमला नगर, तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-22 ए के निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जा रही है में "खसरा न0 1291 रकबा 0-09-97 हैक्टयर के स्थान पर "खसरा न0 1291 रकबा 997 वर्ग मीटर" पढ़ा जाए ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 दिसम्बर, 2016
संख्याः होम एफ0(ए0)3-1/2014(अग्नि).-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग में, फायरमैन, वर्ग-III (अराजपत्रित), तकनीकी सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग, फायरमैन, वर्ग-III (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है ।
(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे । 2. निरसन और व्यावृत्तियॉ.--(1) अधिसूचना संख्याः होम बी(बी) 3-8/95 (फायर) तारीख 28-9-2007 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथासंषोधित हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग, फायरमैन, वर्ग-III, (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है । 6138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपरोक्त उप नियम (1)के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।
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उपाबंन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग मेेंं फायरमैन वर्ग-III (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।
1. पद का नाम.-फायरमैन
2. पद (पदा)ें की संख्या.-384 (तीन सौ चौरासी)
3. वर्गीकरणः वर्ग.-III (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं,
4. वेतनमान (i) नियमित पदधारियोेंं के लिए वेेतनमान.-पे बैैंड 5910-20200 रूपए 1900 रूपए गे्रड पे ।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियोेंं के लिए उपलब्धियां.-स्तंभ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7810/-रूपए प्रतिमास ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.-अचयन पद ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो,तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेष (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वाया निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वाया निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकार कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैेक्टर निगमों तथा स्वाया निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वाया निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वाया निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।6139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-(क) अनिवार्य अर्हर्तताएं.-(i) हिमाचल होम गार्ड का सदस्य होना चाहिए ।
या
भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए ।
(ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 102 स्तर की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य।
या
सेना का प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र रखता हो।
या
(iii) हिमाचल होम गार्डज का बुनियादी प्रशिक्षण कोर्स और हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा संचालित एलिमैंटरी फायर कोर्स अर्हित किया हो। हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक नियोजन सेल द्वारा इस प्रकार प्रायोजित और फायरमैन के पद पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक को नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा संचालित एलिमैंटरी फायर फाईटिंग कोर्स अर्हित करना होगा,ऐसा न करने पर उसे वार्षिक वृ़ ि प्रदान नहीं की जाएगी और वह प्रोन्नति के लिए भी पात्र नहीं होगा ।
(iv) न्यूनतम शारीरिक मानदण्ड.-कद.- 165 सेंटीमीटर
छाती.- 80 सेंटीमीटर (फुलाकर 85 सेंटीमीटर तक वजन-52 किलोग्राम
दृष्टि.- 6/6 बिना चश्मे के ।
(v) शारीरिक दक्षता.-(क) एक मिनट में 100 मीटर दौड रेत के 50 किलोग्राम भार के बैग के साथ। (ख) रस्सी पर 12 फुट तक चढना ।
(ख) वांछनीय अर्हताएं.-हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों औेर बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू हाेंगी या नहीं.-आयुः-लागू नहीं ।
अनिवार्य शैक्षिक अर्हता.- लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-दो वर्ष, जिसका एक वर्श से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए, विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे। 6140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 10. भर्ती की पद्धति.-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेन्डमैन्ट स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.-- (i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।
(ii) पचास प्रतिशत उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 के अधीन यथाविहित अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यार्थियों में से वैचवाईज आधार पर।
11. प्रोन्नति, सैकण्डमैन्ट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में व जिनसे ग्रेड (श्रेणियां) जिनसे प्रोन्नति, (सैकण्डमैंट) स्थानान्तरण किया जाएगा.-लागू नहीं ।
12 यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-लागू नहीं ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा,मैदान/शारीरिक परीक्षा और मोैखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित और मैदान/शारीरिक परीक्षा का भर्ती प्राधिकरण अर्थात निदेशक अग्निशमन सेवाएं (डीएफएस) विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 द्वारा अवधारित किया जाएगा । बैचवाईज भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन शारीरिक माप व मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
15.-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-
(I) संकल्पना.-(क) इस पालिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग में फायरमैन को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोशजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.- विभागाध्यक्ष (निदेशक, अग्निशमन सेवाएं) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, संविदा पर भरे जाने वाले पदों का विवरण कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा तथा विहित अर्हता रखने वाले और इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।
(ग) चयन, इन भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा । (II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त फायरमैन को 7810/-रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक कीे बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षो) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों मे 234/-रूपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्वि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्र्राधिकारी.-निदेशक, अग्निशमन सेवाएं, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।6141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 (IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दषा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मोैखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवष्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावाहिरक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् सम्बद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष (निदेशक अग्निशमन विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला-2)े द्वारा अवधारित किया जाएगा । (V) संविदात्मक संविदात्मक नियुक्तियोेंं के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् निदेशक अग्निशमन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.-अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
(VII) निबन्धन औैर शर्र्तेे.-(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/-रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षो के लिए संविदात्मक रकम में 234/-रूपए (पद के पे- बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिश्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार भी होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के द्वौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने के दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए, किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलेण्डर वर्ष तक संचित किया जाएगा और उसे आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।
(घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलेां में जहां चिकित्सा आधार पर र्काव्य (डयूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उनके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत, समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(ड.) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहॉं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा । 6142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर. छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार हाेंगे ।
16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा.- लागू नहीं ।
18 शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबंध/उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।
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उपाबंध-ख फायरमैन और निदेशक, अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा /करार का प्ररूप ।
यह करार श्री/श्रीमती --------------पुत्र/पुत्री श्री---- निवासी---------- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य निदेशक, अग्निशमन सेवाएं विभाग हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ----------- को किया गया ।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त 'प्रथम पक्षकार' को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने फायरमैन के रूप मे संंिवदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्ताेंं पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-
1. यह कि प्रथम पक्षकार फायरमैन के रूप मेें ---------से प्रारम्भ होने और --------- को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस, अर्थात् ------ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोशजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810/- रूपए प्रतिमास होगी ।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/ तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।6143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पष्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा सप्ताह और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय, किसी प्रकार का कोई अवकाष अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (डियूटी)से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि, आपवादिक मामलों में जहां चिकित्सा आधार पर र्काव्य (डियूटि) से अधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो, तो उसके नियमतिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि उपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना होगा ।
6. संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्कता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यार्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा ।
इसके साक्ष्यस्वरूप, प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः
1------------- नाम----------- पता-----------
6144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 2------------ नाम----------- पता-----------
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियाें की उपस्थिति में :
1......................................... नाम..................................... पता...................................
2................................. नाम................................. पता...................................
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English text of this Department's Notification No.Home-F(A)3-1/2014 dated 20-12-
2016 as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th December, 2016
No. Home-F(B)3-1/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Fireman-Class-III (Non-Gazetted), Technical Services, in the Department of Fire services, Himachal Pradesh, as per Annexure –"A" attached to this notification namely:-- 1. Short title and commencement.—(1)These Rules may be called the Himachal Pradesh, Fire Services Department Fireman (Class-III) (Non-Gazetted), Technical Services, Recruitment and Promotion Rules, 2016.
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal & Savings.—(1)The Department of Himachal Pradesh Fire Services Fireman, class-III(Non-Gazetted)(Technical Services), Recruitment and Promotion Rules, 2007 notified vide notification Home-B(B)3-8/95(Fire) dated 28-09-2007 as amended from time to time are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the relevant rules, so repealed under Sub-Rule(2) supra shall be deemed to have been validly made done or taken under these rules.
By order, Sd/- Principal Secy. (Home).
6145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 ANNEXURE-ARECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF FIREMAN CLASS-III, (NON-GAZETTED) TECHNICAL SERVICES, IN THE DEPARTMENT OF FIRE SERVICES, HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the post.— Fireman
2. Number of post(s).— 384 (Three Hundered Eighty Four)
3. Classification.— Class-III(Non Gazetted)Technical Services
4. Scale of pay.—(i) Pay scale for regular incumbents.—Pay Band Rs 5910- 20200+Rs1900/- Grade Pay
(ii) Emoluments for contract employees.—Rs.7810/P.M.-as per details given in col.No. 15-A.
5. Whether "Selection"post or "Non-Selection" post.—Non Selection
6. Age for direct recruitment.—Between18 and 45 years
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis;
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he / she was appointed as such he /she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such ad-hoc or contract appointment;
Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial of such constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations /Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essantial qualification(s).—(i)Should be a member of Himachal Home Guards6146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 Or Should be an ex-serviceman.
(i) Should have passed at least a Plus Two standard examination of a recognized board or its equivalent.
Or
Should have possessed Army 1st Class Certificate.
(iii) Should have qualified the basic training course of Himachal Home Guards and the Elementary Fire Course conducted by the H.P Fire Services Department. The Ex-Serviceman so sponsored by the Ex-Serviceman Employment Cell, HP and appointed to the post of Fireman shall have to qualify the Elementary Fire Fighting Course conducted by the H.P. Fire Services Department within one year from the date of appointment failing which he shall not be granted annual increment and shall not be eligible for promotion.
(iv) Minimum physical standard.— Height—165 CM
Chest—80cm(with expansion up to 85cm.)
Weight—52Kg.
Eye sight—6/6without glasses.
(v) Physical efficiency.—(a) 100 Mtrs.Race with 50 Kg Weight of sand bag in 1 minute.
(b) Climbing of Rope up to 12 feet.
Desirable qualification(s).—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational Qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).— Age.—Not applicable
Essential Qualification.—Not applicable.
9. Period of probation, if any.— Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 50% by direct recruitment, regular basis or on contact basis, as the case may be.
(ii) 50% by batch wise from amongst the candidates possessing essential qualification as prescribed under Col.No.07 above.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which
promotion/ secondment/transfer is to be made.—N.A.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—N.A.
6147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 193813. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.— Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of written test, ground/physical test and viva-voce. Standard/syllabus for written and ground/physical test will be determined by the recruiting authority i.e. DIRECTOR FIRE SERVICES, (DFS)HIMACHAL PRADESH SHIMLA-2 Selection for appointment to the post in the case of batch wise recruitment shall be made on the basis of physical measurements and viva-voice test.
15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:--
(1) CONCEPT.—(a) Under this policy the Fireman in the Department of Fire Services , H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:
Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/ extended.
(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HP SUBORDINATE SERVICE SELECTION BOARD.
The HOD (Director Fire Services ) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will advertise the details of vacant posts in at least two leading news papers and invite application from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R & P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.— The Fireman appointed on contact basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 7810 /-PM(which shall be equal to initial of the pay scale + Grade Pay). An amount of Rs.234/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent years will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director Fire Services, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voice test or if considered necessary or expendient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. HOD of the concerned Department(Director Fire Services Himachal Pradesh Shimla-2).
6148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by DIRECTOR FIRE SERVICES HIMACHAL PRADESH SHIMLA-2.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-'B' appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 7810 /-PM (which shall be equal to initial of the pay band + grade Pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.234/-(3% of minimum of the payband+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc.will be given.
(b) The service of the Contractual appointee will be puprely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of serviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer Shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the Circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidates will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
6149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his /her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc.as detailed in this column.
16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.— Not applicable.
18. Powers to Relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person (s) or post (s).
___________
ANNEXURE-'B ' FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE FIREMAN AND THE DIRECTOR (FIRE SERVICES) HIMACHAL PRADESH.
This agreement is made on this ………….day of ………… … …. in the year……………………..Between ………………….Sh./Smt……………..S/o/D/o Shri………….. R/O… …… …………………………………………………...Contract appointee (hereinafter called the "FIRST PARTY" ) AND THE DIRECTOR FIRE SERVICES, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA (here-in-after the "SECOND PARTY").
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid "FIRST PARTY" and the "FIRST PARTY" has agreed to serve as a FIREMAN on contract basis on the following terms and conditions:--
1. That the "FIRST PARTY" shall remain in the service of the "SECOND PARTY" as a FIREMAN for a period of 1 year commencing on day of …………….and ending on the day of ………………………….It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ……………….and information notice shall not be necessary:
Provided that for- further extension /renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the "FIRST PARTY" will be Rs.7810/-per month.
3. The service of "FIRST PARTY" will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is6150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual FIREMAN will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days ( irrespective of the number of serviving children) during the entire service , in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She Shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract Fireman:
Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorised absence from duty were beyond his/her control on medical grounds,such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall bot be eititled for contractual amount for this period of sbsence of duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevalling instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who have completed Three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render of temporary un fit till the confinement is over. The women candidate should have re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have here in to set their hands the day month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1.______________________ _______________________ (Signature of the FIRST PARTY) (Name and full Address)6151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 2.________________________ _________________________ (Name and full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS 1.________________________ _________________________ (Signature of the SECOND PARTY) (Name and full Address)
2. _______________________ _________________________ _________________________ (Name and full Address)6152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 दिसम्बर, 2016/30 अग्रहायण, 1938 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है