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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 202, 20 January 2017

Published 20 January 2017

Gazette no.
202
Gazetteid
202/GAZETTE/2017-20/01/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-01-20.202_gazette_2017-20_01_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 09 दिसम्बर, 2016

संख्याःएसटीई-बी(2)-7/2008.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 202-राजपत्र/2017-20-01-2017 (6727) 6728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी (जैव प्रौद्योगिकी), वर्ग-I, (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक अधिकारी (जैव प्रौद्योगिकी), वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2016 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)।

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उपबन्ध -"क" हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी (जैव प्रौद्योगिकी), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.--वैज्ञानिक अधिकारी (जैव प्रौद्योगिकी)

2. पदों की संख्या.--02 (दो)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--(1) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान, पे बैण्ड 3 ` 10300-34800 जमा ` 5000/-ग्रेड पे

(2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँ स्तम्म सख्ंया 15-क मे दिए गए ब्यौरे के अनुसार `15300/- प्रतिमास ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--लागू नहीं

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत्‌ अभ्यर्थ्ाियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यार्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि उपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा के व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए उस विस्तार तर शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय, पब्लिक सेक्टर6729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ तथापि ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे ।

1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

परन्तु पूर्ववती पैरों में निर्दिष्ट उपबन्ध संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की दशा में लागू नहीं होंगे।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति; (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).--(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से जैव प्रौद्योगिकी में पी0एच0डी ।

(ii) किसी ख्यााति प्राप्त संस्थान/संगठन में परियोजना सूत्रीकरण, कार्यान्वयन, व्यवहार्यता विश्लेषण और अनुश्रवण, सर्वेक्षण अध्ययन और मूल्यांकन, पर्यावरण अनुश्रवण एवं योजना, पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण एवं सामुदायिक मार्गदर्शक पर्यावणीय जागरूकता आदि में (पी0एच0डी0 करने के पश्चात्‌) कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव।

या

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप् से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान निष्णात (एम0एस0सी) या जैव प्रौद्योगिकी में बी0टैक0।

(ii) किसी ख्यााति प्राप्त संस्थान/संगठन में परियोजना सूत्रीकरण, कार्यान्वयन, व्यवहार्यता विश्लेषण और अनुश्रवण, सर्वेक्षण अध्ययन और मूल्यांकन, पर्यावरण अनुश्रवण एवं योजना, पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण एवं सामुदायिक मार्गदर्शक पर्यावणीय जागरूकता आदि में (एम0एस0सी/ बी0टैक0 करने के पश्चात्‌) कम से कम पांच वर्ष का कार्य अनुभव ।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).--हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु.--लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं.--लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों मेे और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति.-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या सैकण्डमैंट या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.-- शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर । 6730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/ बोर्डों/ निगमों में इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट के आधार पर ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.-- लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा.--जैसा कि विधि द्वारा आपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-- सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15.(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी।

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी (जैव प्रौद्योगिकी) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--प्रधान सचिव/सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बन्द्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तोें के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संंिवदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त वैज्ञानिक अधिकारी (जैव प्रौद्योगिकी) को ` 15300/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 459/- की रकम (पद के पे-बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड-पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--प्रधान सचिव/सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बन्द्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।6731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 (V) संविदात्मक नियुक्ति के चयन के लिए समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपबन्ध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबंधन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `15300/- की दर से समेंकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `459/- की (पद के पे-बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा तथा कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाशी (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा, तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अम्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी । 6732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0-एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम, तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध, संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं हाेंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह,कारणाें को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी (किन्हीं) उपबन्ध (उपबन्धा)ें को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों)के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

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उपबन्ध-"ख" वैज्ञानिक अधिकारी (जैव प्रौद्योगिकी) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव/सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.......................................पुत्र/पुत्री श्री................................................. निवासी.................... ............संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य प्रधान सचिव/सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.................. ...... को किया गया ।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार' ने वैज्ञानिक अधिकारी (जैव प्रौद्योगिकी) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः

1. यह कि प्रथम पक्षकार वैज्ञानिक अधिकारी (जैव प्रौद्योगिकी) के रूप में ........................... से प्रारम्भ होने और .........................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌..........................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की समेकित संविदात्मक रकम `15300/- प्रतिमास होगी।6733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त वैज्ञानिक अधिकारी (जैव प्रौद्योगिकी) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अधिक प्रसूति अवकाशी (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुत व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियंन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान(समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि सविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए सविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशो के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा केेे आधार पर नियुक्त पदधारी जिसनेेे तैनाती केेे एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता केेे आधार पर जहांंं कहींंं भी प्रशासनिक आधारोंंं पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण केेे लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी कोेे सरकारी/रजिस्ट्रीकृृृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्र्र्रमाण पत्र प्रस्तुुुत करना होगा। महिला अभ्यर्र्थियोंंं की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुुुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता केेे लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपनेेे पदीय कर्त्तव्यो केेे सम्बन्ध मेंंं दौरेेे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्र्र्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान केेे न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्तेेे का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना केेे साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसकेेे साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार नेेे साक्षियोंंं की उपस्थिति मेंंं इसमेेंेंं सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपनेेे हस्ताक्षर कर दिए हैंंं ।6734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 साक्षियोेंेंं की उपस्थिति मेेंेंं : 1. ............................................................................ प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर ............................................................................

........................................................................... (नाम व पूरा पता)

2. ........................................................................... द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर .............................................................................

.............................................................................. (नाम व परा पता)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. STE-B(2)-7/2008 dated ---------as

required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 09th December, 2016

No.STE-B(2)-7/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Scientific Officer (Bio-Technology), Class-I, (Gazetted) in the Department of Environment, Science & Technology, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Environment, Science & Technology, Scientific Officer (Bio-Technology), Class-I, (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016.

2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Pr. Secretary (Env., Sco. & Tech.).

6735 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SCIENTIFIC

OFFICER (BIO-TECHNOLOGY), CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF

ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post.—Scientific Officer (Bio-Technology)

2. Number of Posts.—"2 (Two)"

3. Classification.—"Class-I (Gazetted)"

4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents: PB-3 `10300-34800+ `5000 Grade Pay

(ii) Emoluments for contract employee: `15,300/-as per details given in Column No. 15-A

5. Whether "Selection" post Or "Non- Selection" post.—Not Applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s)is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges as the case may be.

2. Age and experience in the case direct recruitment, are relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

Provided that the provision referred to preceding paras shall not be applicable in the case of contract appointee.

6736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— Essential Qualification.—(i) Ph.D. in Biotechnology from a recognized University or an Institute duly recognised by the Central/Himachal Pradesh Government.

(ii) Atleast 03 years (post Ph.D) work experience in project formulation, implementation, feasibility analysis and monitoring, survey studies and evaluation, environment- monitoring & planning, environment protection and conservation & community led environmental awareness etc. in a reputed institution/organization.

OR

(i) M.Sc. in Biotechnology or B.Tech. in Biotechnology from a recognized University or from an Institute duly recognized by the Central/Himachal Pradesh Government. (ii) Atleast 05 years (post M.Sc./B.Tech.) work experience in project formulation. Implementation, feasibility analysis and monitoring survey studies and evaluation, environment monitoring & planning, environment protection and conservation & community led environmental awareness etc. in a reputed institution/organization.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners & dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits

will apply in the case of the promotees ?.—Age.—Not applicable.

Educational Qualification.—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment – whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grades from which promotion/ secondment, transfer is to be made.—On secondment basis from the incumbents of this post working in the identitcal pay scale from other Himachal Pradesh Government Departments/ Boards/ Corporations.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—Not applicable.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce6737 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 test; if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission or other recruiting authority as the case may be.

15.A Selection for appointment to the post by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Scientific Officer (Biotechnology), in the Department of Environment, Science & Technology, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable from year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC.—The Principal Secretary/ Secretary (Environment, Science & Technology) to the Govt. of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Scientific Officer (Bio-Technology) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `15,300/- P.M. (which shall be equal to minimum of Pay Band plus Grade Pay). An amount of `459/- (3% of the minimum of Pay band + Grade Pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLIANRY AUTHORITY.—The Principal Secretary/ Secretary (Environment, Science & Technology) to the Govt. of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva voice test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruitment agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ `15,300/- per month (which shall be equal to minimum of pay band+ grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ `459/- (@ 3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

6738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarrige including abortion on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorised absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorised absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the Controlling Authority in this regrd well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorised Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the Service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P Department Examination Rule, 1997 as amended from time to time.

6739 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

__________

ANNEXURE –"B" FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE SCIENTIFIC OFFICER (BIO-TECHNOLOGY) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH THE PRINCIPAL SECRETARY/SECRETARY (ENVIRONMENT, SCIENTIFIC & TECHNOLOGY) TO THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH.

This agreement is made on this……………….day of….………….………in the year …………………..between Sh./Smt………………………. S/o/D/o ………………………. R/o …………………………… contract appointee, (hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor, Himachal Pradesh through) Pr.Secretary/Secretary (Environment & Scientific Technologies) to the Government of Himachal Pradesh (hereinafter referred as the "SECOND PARTY").

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Scientific Officer (Bio-Technology) on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Scientific Officer (Bio-Technology) for a period of one year commencing on day of ………………….and ending on the day of …………………It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ………and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/ renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be `15,300/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contractual Scientific Officer (Bio-Technology) will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave and 10 day's Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarrige including abortion on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for6740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract.However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amout for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An officer appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case women candidate pregnant beyond 12 weeks will render temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for the fitness from an authorised Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of pay scale.

9. The Employees group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES :

1. ………………………… Signature of the FIRST PARTY ………………………… (Name and full address )

2. ……………………… Signature of the SECOND PARTY ………………………… (Name and full address )6741 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 10 जनवरी, 2016

संख्याःपीसीएच-एचए(3)16/07-(Exclusion).-इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (3)16/07-(Exclusion) दिनांक 27-8-2015 के अन्तर्गत, जिला शिमला के अनुसूचि 'क' में दिए गए क्षेत्रों को शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगम शिमला में सम्मिलित करने के फलस्वरूप, सम्बन्धित क्षेत्र को ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude) करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला शिमला कोे इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधि—त किया गया था।

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप/सुझाव पर विचार कर, विनिश्चय किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला, विकास खण्ड मशोबरा की ग्राम पंचायत आनन्दपुर के संलग्न अनुसूची 'क' में दिए गए क्षेत्र को, सम्बन्धित ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude) करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा), सचिव (पंचायती राज)।

--------

अनुसूची 'क' नगर निगम शिमला की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले उप मोहाल क्यारी के क्षेत्र

क्रम संख्या उप मोहाल क्यारी तहसील और जिला शिमला खसरा नं0 क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1. 349 0-25-85
2. 350 0-07-34
3. 351 0-02-56
4. 1407/352 0-05-24
5. 1408/352 0-01-02
6. 353 0-00-46
7. 354 0-04-94
8. 355 0-00-12
9. 1105/356 0-01-91
10. 1106/356 0-01-35
11. 1107/356 0-00-97
12. 1348/1108/356 0-00-28
13. 1349/1108/356 0-00-21
14. 1350/1108/356 0-01-15
15. 1109/356 0-02-96
16. 357 0-31-95
17. 358 0-28-64
18. 359 0-28-15
19. 360 0-10-27
20. 361 0-03-86
21. 1110/362 0-00-08
22. 1111/362 0-00-57
23. 1351/1112/362 0-00-07
24. 1352/1112/362 0-00-02
25. 1353/1112/362 0-01-02
26. 1354/1112/362 0-05-26
27. 1306/363 0-01-09
28. 1307/363 0-01-14
29. 1308/363 0-00-54
30. 1309/363 0-00-39
31. 1313/364 0-00-80
32. 1314/365 0-00-08
33. 1315/365 0-00-07
34. 1316/365 0-00-14
35. 1317/365 0-00-45
36. 1318/366 0-00-38
37. 1319/366 0-00-80
38. 1320/366 0-01-00
39. 1321/366 0-02-24
40. 1322/366 0-02-09
41. 1323/366 0-00-95
42. 1324/366 0-01-67
43. 1325/366 0-02-06
44. 1326/366 0-01-76
45. 1327/366 0-00-93
46. 1328/366 0-00-64
47. 1329/366 0-00-14
48. 1330/366 0-00-07
49. 1331/366 0-01-10
50. 1332/366 0-01-23
51. 1333/366 0-00-63
52. 1334/367 0-00-07
53. 1335/367 0-01-56
54. 1336/367 0-00-57
55. 1337/367 0-00-13
56. 1338/367 0-00-18
57. 1339/368 0-00-03
58. 1340/368 0-00-39
59. 1341/369 0-00-12
60. 1342/369 0-00-48
61. 1343/369 0-00-14
62. 1344/369 0-00-96
63. 1345/370 0-00-08
64. 1346/370 0-01-44
65. 1347/370 0-03-84
66. 371 0-13-53
67. 372 0-06-13
68. 373 0-03-98
69. 375 0-03-40
70. 376 0-06-38
71. 377 0-00-12
72. 378 0-22-40
73. 379 0-07-23
74. 380 0-04-65
75. 381 0-00-48
76. 382 0-05-00
77. 383 0-02-11
78. 384 0-01-68
79. 385 0-00-24
80. 386 0-00-92
81. 387 0-00-52
82. 388 0-00-40
83. 389 0-01-55
84. 390 0-00-61
85. 391 0-00-40
86. 392 0-01-28
87. 393 0-00-36
88. 394 0-07-06
89. 395 0-01-12
90. 396 0-00-21
91. 397 0-18-02
92. 398 0-12-21
93. 399 0-03-92
94. 400 0-14-66
95. 401 0-13-10
96. 402 0-08-81
97. 403 0-06-12
98. 404 0-21-09
99. 405 0-05-81
100. 406 0-17-49
101. 408 0-07-67
102. 410 0-01-52
103. 411 0-01-14
104. 412 0-00-69
105. 413 0-03-58
106. 414 0-03-81
107. 1399/415 0-02-24
108. 1400/415 0-02-24
109. 1401/415 0-02-24
110. 1402/415 0-02-20
111. 1403/415 0-02-12
112. 1404/415 0-00-24
113. 1405/415 0-00-34
114. 1406/415 0-06-42
115. 416 0-03-85
116. 1261/417 0-00-10
117. 1262/417 0-00-93
118. 1263/417 0-00-17
119. 1264/417 0-00-07
120. 1265/417 0-00-22
121. 1266/418 0-00-28
122. 1267/418 0-01-52
123. 1268/418 0-02-69
124. 1269/419 0-00-60
125. 1270/419 0-02-02
126. 1271/419 0-01-25
127. 1272/419 0-00-34
128. 1273/419 0-02-06
129. 1275/419 0-00-92
130. 1275/419 0-01-04
131. 421 0-00-49
132. 1276/422 0-01-98
133. 1277/422 0-01-83
134. 1278/422 0-01-60
135. 1279/422 0-01-66
136. 1280/422 0-00-72
137. 423 0-04-58
138. 424 0-08-72
139. 1372/426 0-05-04
140. 1373/426 0-11-85
141. 427 0-08-59
142. 428 0-06-08
143. 429/1 0-00-64
144. 429/2 0-24-30
145. 1373/430 0-11-53
146. 611 0-10-88
147. 612 0-00-16
148. 613 0-54-99
149. 614 0-02-62
150. 625 0-04-82
151. 626 0-97-04
152. 1281/627 0-01-36
153. 1359/627 0-00-49
154. 1361/627 0-01-02
155. 1374/627 0-00-90
156. 1375/627 0-00-87
157. 1121/628 0-00-24
158. 1122/628 0-00-40
159. 1123/628 0-00-40
160. 1124/628 0-00-40
161. 1125/628 0-00-28
162. 1376/1126/628 0-11-57
163. 1377/1126/628 0-00-58
164. 1378/1126/628 0-02-80
165. 629 0-20-05
166. 630 0-04-56
167. 631 0-12-08
168. 1360/1127/632 0-01-73
169. 1282/1127/632 0-00-33
170. 1283/1127/632 0-01-88
171. 1355/1127/632 0-02-38
172. 1358/1127/632 0-01-84
173. 1362/1127/632 0-00-96
174. 1363/1127/632 0-01-40
175. 1364/1127/632 0-02-63
176. 1128/632 0-01-82
177. 1129/632 0-01-71
178. 1130/632 0-02-49
179. 1131/632 0-00-78
180. 1132/632 0-01-40
181. 1133/632 0-01-40
182. 1134/632 0-01-40
183. 1135/632 0-01-56
184. 1136/632 0-01-62
185. 1290/1137/632 0-02-96
186. 1370/1137/632 0-03-45
187. 1296/1137/632 0-01-80
188. 1297/1137/632 0-01-35
189. 1356/1137/632 0-01-60
190. 1357/1137/632 0-01-62
191. 1364/1137/632 0-01-50
192. 1368/1137/632 0-28-00
193. 1369/1137/632 0-55-11
194. 1371/1137/632 0-03-41
195. 633 0-00-65
196. 634 0-04-78
197. 635 0-00-66
198. 636 0-02-79
199. 637 0-04-80
200. 638 0-03-07
201. 639 0-01-22
202. 640 0-02-19
203. 641 0-43-73
204. 642 0-09-00
205. 643 0-02-87
206. 644 0-08-50
207. 645 0-11-24
208. 646 0-11-26
209. 647 0-03-75
210. 648 0-01-56
211. 649 0-04-66
212. 650 0-04-48
213. 651 0-04-17
6742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 6744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 6746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 01 तारीख मरजुआ : 03-01-2017 तारीख पेशी : 21-01-2017 ब मुकदमा : हेम राज पुत्र श्री खिमा राम, निवासी नारला, डा0 कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

. . आवेदनकर्ता।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन पत्र बाबत पंजीकरण जन्म जेर धारा अधिनियम 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 1969.

हरगाह एतद्‌ द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक ने इस न्यायालय में एक अवेदन पत्र दिया है कि उसकी माता श्रीमती पारवती देवी की मृत्यु दिनांक 25-05-2011 को हुई है जो दर्ज रजिस्टर जन्म एवंं मृत्यु पंचायत कुन्नू नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावे। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी असम्भव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीकदोम की तामील राजपत्र के द्वारा ही की जानी सम्भव है। अतः फरीकदोम को बजरिया उद्‌घोषणा राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि आप मिति 21-01-2017 को बरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आ कर पैरवी मुकदमा करें बजरिया अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 06-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 02/2016 तारीख मरजुआ : 07-01-2017 तारीख पेशी : 03-02-2017 केहर सिंह

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

श्री केहर सिंह पुत्र स्व0 श्री तेगू राम, निवासी गांव दतवाड, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के पुत्र का विलम्बित जन्म पंजीकरण मामला अति0 जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी से उनके कार्यालय के पत्र संख्या HFW-MND-(Birth & Death)/6747 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 2016-285 दिनांक 03-09-2016 द्वारा श्री केहर सिंह का विलम्बित जन्म पंजीकरण मामला समस्त औपचारिकताओं सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा श्री केहर सिंह पुत्र स्व0 श्री तेगू राम, निवासी गांव दतवाड, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) का जन्म दिनांक 07-05-1970 को होने की पुष्टि करते हुए जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1978 के तहत अनुमति प्रदान करते हुए निर्देश दिए है कि मामला में उक्त अधिनियम में निहत शर्तों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्‌ ही सम्बन्धित इकाई (ग्राम पंचायत सन्धोल) को परिवार रजिस्टर व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम एवं जन्म तिथि की प्रविष्टी करने हेतु भेजा जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हे कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 03-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

जगदीश लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री कृष्ण पाल कटवाल पुत्र श्री जय चरण, निवासी गांव लोअर घनाला, डाकखाना सन्धोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।

श्री कृष्ण पाल कटवाल पुत्र श्री जय चरण, निवासी गांव लोअर घनाला, डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम कृष्ण पाल कटवाल है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल घनाला, कच्छाली, दतवाड़ व लसराणा में उसका नाम कृष्ण चन्द दर्ज है जो कि गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल घनाला, कच्छाली, दतवाड़ व लसराणा में दरूस्ती की जाकर उसका नाम कृष्ण चन्द उर्फ कृष्ण पाल कटवाल दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

जगदीश लाल,

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।6748 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री गवर्धन लाल, निवासी गांव गोरत, डाकखाना स्योह, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

. . फरीकदोयम। आम जनता

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।

श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री गवर्धन लाल, निवासी गांव गोरत, डाकखाना स्योह, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम सुरजीत सिंह है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल गोरत में उसका नाम सर्वजीत सिंह दर्ज है जो कि गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल गोरत में दरूस्ती की जाकर उसका नाम सर्वजीत सिंह उर्फ सुरजीत सिंह दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 03-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 02-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

प्रकाश चन्द धामी,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 01/2017 तारीख मजरूआ : 02-01-2017 तारीख पेशी : 04-02-2017 श्री ठाकुर दास पुत्र श्री गुरसाई राम, निवासी गांव चमेहड़, डाकखाना स्योह, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

. . फरीकदोयम। आम जनता

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।

श्री ठाकुर दास पुत्र श्री गुरसाई राम, निवासी गांव चमेहड़, डाकखाना स्योह, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम ठाकुर दास है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल चमेहड़ में उसका नाम ठाकरू दर्ज है जो कि गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल चमेहड़ में दरूस्ती की जाकर उसका नाम ठाकरू उर्फ ठाकुर दास दर्ज किया जाए।6749 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 02-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

प्रकाश चन्द धामी,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी। श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री भागी रथ, निवासी गांव लोअर बैरी, डाकखाना कोठुवां, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम। अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।

श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री भागी रथ, निवासी गांव लोअर बैरी, डाकखाना कोठुवां, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम जयपाल सिंह है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल लोअर बैरी में उसका नाम जयपाल दर्ज है जो कि गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल लोअर बैरी में दरूस्ती की जाकर उसका नाम जयपाल उर्फ जयपाल सिंह दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 03-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 02-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

प्रकाश चन्द धामी,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) 6750 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 श्री प्रकाश ठाकुर पुत्र श्री बेली राम, निवासी गांव कून, डाकखाना टौरखोला, तहसील सन्धोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत।

श्री प्रकाश ठाकुर पुत्र श्री बेली राम, निवासी गांव कून, डाकखाना टौरखोला, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि इनका वास्तविक नाम प्रकाश ठाकुर है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल कून में इनका नाम प्रहलाद दर्ज है जो कि गलत है इसलिए इन्होंने आवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल कून में दरूस्ती की जाकर इनका नाम प्रहलाद उर्फ प्रकाश ठाकुर दर्ज किया जाए।

इस बारे हिमाचल प्रदेश राजपत्र में विज्ञापन देकर व नोटिस बोर्ड पर इश्तहार की चस्पानगी करके हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा आपत्ति/दावा दायर करने बारे लिखा गया था, परन्तु निर्धारित तिथि को किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति/दावा दायर नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि श्री प्रकाश ठाकुर पुत्र श्री बेली राम, निवासी गांव कून, डाकखाना टौरखोला, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने हेतु किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः एतदद्वारा यह आदेश पारित किए जाते है कि श्री प्रकाश ठाकुर पुत्र श्री बेली राम, निवासी गांव कून, डाकखाना टौरखोला, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के नाम की राजस्व अभिलेख मुहाल कून में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम के तहत दरुस्ती की जाकर इनका प्रहलाद उर्फ प्रकाश ठाकुर नाम दर्ज किया जाए। मिसल बाद अमल द्रामद तरतीव व तकमील जावता पाकर दाखल दफतर होवें। सुनाया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मोही राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री ईन्दर सिंह पुत्र श्री पूरण चन्द, निवासी लच्छोग, परगना पौडिया, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-जन्म रजिस्टर में चच्चों के नाम दर्ज करने बारे।

हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री ईन्दर सिंह पुत्र श्री पूरण चन्द, निवासी लच्छोग ने इस अदालत में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्रों व पुत्री का जन्म इन्द्राज ग्राम पंचायत पौडिया के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है जिससे दर्ज करवाना चाहता है। जो कि निम्न प्रकार से हैः--

1. रोहित कुमार पुत्र ईन्दर सिंह, निवासी लच्छोग जन्म तिथि 29-03-1990 2. रितेश कुमारी पुत्री ईन्दर सिंह, निवासी लच्छोग जन्म तिथि 12-09-1991 3. रोनित कुमार पुत्र ईन्दर सिंह, निवासी लच्छोग जन्म तिथि 27-03-19836751 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 अतः ग्राम पंचायत पौडिया, उप-तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया ईश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 28-01-2017 को अदालत अजा में हाजर होकर पेश करें। दीगर सूरत में आवेदन पत्र में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत पौडिया को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-12-2016 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

मोहर।

मोही राम चौहान

कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मोही राम चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कली राम, निवासी गुम्मा, परगना स्तोता, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय :-जन्म रजिस्टर में बच्चों के नाम दर्ज करने बारे।

हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कली राम, निवासी गुम्मा ने इस अदालत में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके मां-वाप ने उसका नाम ग्राम पंचायत वौहर के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है जिससे दर्ज करवाना चाहता है। जो कि निम्न प्रकार से हैः--

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र कली राम निवासी गुम्मा जन्म तिथि 16-12-1989

अतः ग्राम पंचायत वौहरा, उप-तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को वजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 28-01-2017 को अदालत अजा में हाजर होकर पेश करें। दीगर सूरत में आवेदन पत्र में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके रजीस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वौहर को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-12-2016 को मेरे मोहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

मोहर।

मोही राम चौहान,

कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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नगर एवं ग्राम योजना विभाग

विद्यमान भू-उपयोग नक्शे के प्रकाशन का नोटिस

दिनांक : 20 जनवरी, 2017

संख्याःहिम/एस/डी/टी/पी/आर.पी.बी./वि.क्षे. रिकांगपिओ/463-545.--हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्‌ द्वारा नोटिस दिया जाता है कि विद्यमान भू-उपयोग नक्शा 6752 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 रिकांगपिओ विशेष क्षेत्र के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत तैयार कर दिया गया है और इसकी एक प्रति कार्यालय समय के दौरान निम्नलिखित कार्योलयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैः--

1. सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवम्‌ उप-मण्डलाधिकारी (ना0), रिकांगपिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

2. उपमण्डल नगर एवम्‌ ग्राम योजना कार्यालय रामपुर बुशैहर।

3. ग्राम पंचायत भवन कल्पा, दूनी, खवांगी, तेलंगी, कोठी, और शुदारंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

इस प्रकार तैयार किए गए विद्यमान भू-उपयोग नक्शे की बाबत यदि कोई आक्षेप या सुझाव है तो उसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित में अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवम्‌ उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को भेजा जाना चाहिए । उक्त विद्यमान भू-उपयोग नक्शे की बाबत किसी व्यक्ति से उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व प्राप्त हुए किसी आक्षेप या सुझाव पर, अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा।

स्थानः-रामपुर तारीखः- 20-01-2017

आदेश द्वारा, अध्यक्ष,

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवम्‌

उपाध्यक्ष, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला।

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TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTICE OF PUBLICATION OF EXISTING LAND USE MAP

Dated: the 20th January, 2017

No.HIM/SDTP/RPB/SADA-Reckong Peo/Vol-I/2015-463-545.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), Notice is hereby given that the Existing Land Use Map for Reckong Peo Special Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the Act ibid and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Member Secretary, Special Area Development Authority-cum-Sub-Divisional Officer (Civil) Reckong Peo, District Kinnaur, Himachal Pradesh-172107.

2. The Sub-Divisional Town Planning Office, Rampur Bushahr.

3. The Gram Panchyat Bhawan Kalpa, Duni, Khawangi, Telangi, Kothi & Shudharang Distt. Kinnaur, Himachal Pradesh-172107.

If there be any objection or suggestion with respect to the Existing Land Use Map for Reckong Peo Special Area so prepared, it should be sent in writing to the Chairman, Special Area6753 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938 Development Authority- Cum- Deputy Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha within a period of thirty (30) days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said Existing Land Use Map before the period specified above will be considered by the Chairman.

Place : Rampur Date : 20-01-2017

By order,

CHAIRMAN,

Special Area Development Authority-Cum-Deputy Speaker,

H.P Vidhan Sabha Himachal Pradesh.

6754 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 जनवरी, 2017/30 पौष, 1938

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 20 January 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-01-20.202_gazette_2017-20_01_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-01-20.202_gazette_2017-20_01_2017.