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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 113, 30 August 2017

Published 30 August 2017

Gazette no.
113
Gazetteid
113/GAZETTE/2017-30/08/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-08-30.113_gazette_2017-30_08_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

[Authoritative English Text of this department Notification No. SJE-A-B(1)9/2015, dated 17-8-

2017as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th August, 2017

No. SJE-A-B(1)9/2015.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the 113-राजपत्र/2017-30-8-2017 (5341) 5342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 post of Assistant Superintendent (Home), Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Assistant Superintendent (Home), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.—(1) The Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Assistant Superintendent (Home) (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007 notified vide this Department notification No. SJE-A(3)12/2005 dated 22-4-2008 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, Sd/- Pr. Secretary (SJ&E),

_________

ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT SUPERINTENDENT (HOME) ( NON GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Assistant Superintendent (Home)

2. Number of posts.—03 (three)

3. Classification.—CLASS-III (Non Gazetted)

4. Scale of pay.— (i) Pay Band for regular incumbent(s).— `10300—34800+ `3200— Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employee(s).— `13,500/- per month (as per detail given in Col.No.15-A.).

5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 years and 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

5343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/She was appointed as such he/She shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION.— (i) Graduate from a recognised university.

(ii) Post qualification three years working in any of the registered voluntary Institution run by the Government in any State of India.

(b) Desirable Qualification.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will

apply in the case of the promotees.—

Age : Not applicable

Educational qualification: Yes, as prescribed against Column No.11 below

9. Period of probation, if any.—(i) Direct Recruitment.—(a)Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re- employment after superannuation and absorption.

(ii) Placement.—Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, Secondment /transfer and the percentage of pos(s) to be filled in by various methods.—100% by placement failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

5344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 11. In case of recruitment by promotion, secondment/ transfer grade from which Promotion/secondment/transfer is to be made.—By placement (Strictly on the basis of seniority subject to rejection of unfit) from amongst the Clerks who possess recognized 10+2 qualification with 05(five) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.

(I) Provided that for the purpose of placement every employee shall have to serve at least one term in the tribal/ difficult/hard and remote/rural areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:

Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural areas. However this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/ Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult/hard/remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/ Difficult/ hard/remote/ rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti

2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba district.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur, Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu district.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur district.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub-Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Bawara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi district.

5345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939

Explanation III.—For the purpose of proviso(1) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms.from Sub-Division/Tehsil headquarter.

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3(three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of placement, the continuous adhoc service rendered in the feeder post , if any, prior to regular appointment/promotion to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotions Rules.

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for placement shall possess the minimum qualifying service of at least five years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for placement on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such placement.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for placement if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority) thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service. If the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules:

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc Service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

5346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test, if the Himachal Pradesh Public Service commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/Personality test preceded by a screening test(objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting agency /authority as the case may be.

15A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and condition given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Assistant Supdt. Home in the Department of Social Justice & Empowerment, H.P., will be engaged on contract basis initially for, one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PREVIEW OF HPSSC.—The Director (WCD) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(C) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Supdt. (Home) appointed on contract basis will be paid consolidated contractual amount @ ` 13,500 per month (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). An amount of ` 405 /- ( 3% at the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director of Women Child Development H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test, or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

5347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid consolidated contractual amount @ `13,500 per month (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay).

The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 405 /- ( 3% at the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However the contract appointee will also be entitled for 135 days maternity leave,10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Govt.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three year tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

(h) Provision of service rule like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employee will not be applicable in case contractual appointees. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to conract appointment(s).

5348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

_________

ANNUEXURE-"B" Form of contract/agreement to be executed between the Contractual Assistant Supdt. Home and the Government of Himachal Pradesh through Director, Women and Child Development Department

This agreement is made on this……………….day of ……………………in the year............ between Sh/Smt./Km......................... s/o/d/o…………..................................Shri...................... R/o..................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................

Contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), and the Governor, Himachal Pradesh through Director, Women Child Development Department, Himachal Pradesh (here-in- after called the SECOND PARTY) and whereas the second party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Supervisor on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Supdt. Home for a period of one year commencing on day of........................................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on.......................... and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contractual period of HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual emoluments of the FIRST PARTY will be `13,500 per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However the contract appointee will also be entitled 135 days maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service ,in case of miscarriage5349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind is admissible to the Assistant Supdt. Home:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not the carried forward for the next calendar year.

5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.

However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he /she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. Assistant Supdt. (Home) appointed on contractual appointee on contract basis who have completed three years service at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contractual appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

In Witness the First Party and Second Party have herein to set their hands the day month and the year above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ----------------------

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(name & full address)

(Signature of the Ist Party)5350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 2. ---------------------- ----------------------

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(name & full address)

(Signature of the 2nd Party)

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 अगस्त, 2017

संख्याः एस.जे. ई.-ए-बी(1) 9/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सहायक अधीक्षक (गृह), वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहायक अधीक्षक (गृह) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है । (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे । 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस.जे.ई. ए-(3)-12/ 2005, तारीख 22-4-2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहायक अधीक्षक (गृह) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2007 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0 विभाग)।

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उपाबन्ध-क हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सहायक अधीक्षक (गृह) वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--सहायक अधीक्षक (गृह)

2. पदाें की संख्या.--03 (तीन)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)5351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारियाें के लिए पे बैण्ड.--रु0 10300-34800 रु0 3200 गे्रड पे । (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियाें) के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार रु0 13,500/-प्रतिमास ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन पद

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष के मध्यः

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियाें/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियाें को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमोे तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियाें को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कमचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों /स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ निगमों/स्वायत निकायाें की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।

टिप्पणी.-सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद/पदों को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाें के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.- (क) अनिवार्य अर्हता.-(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।

(ii) अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्‌ भारत के किसी भी राज्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही रजिस्ट्रीकृत किसी स्वेच्छिक संस्था में तीन वर्ष का कार्य करने का अनुभव ।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियाें, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाें के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियाें की दशा में लागू होंगी या नहीं.-आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : हां जैसी निम्न स्तम्भ संख्या : 11 के सामने विहित है ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-(i) सीधी भर्ती की दशा मेंः

(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 5352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 (ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।

(ii) स्थानन की दशा में : दो वर्ष या पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित परिवीक्षा की अवधि। 10. भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियाें द्वारा भरे जाने वाले पदाें की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत स्थानन द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.-स्थानन द्वारा (अयोग्य के अस्वीकरण के अध्यधीन सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर) लिपिकाें में से जो मान्यता प्राप्त 102 की आर्हता रखते हों और जिनका 05 (पांच) वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 05 ( पांच) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

(ंI) परन्तु स्थानन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम/कठिन और दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदाें) की ऐसे क्षेत्राें में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (i) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंनेे जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.-उपर्युक्त परन्तुक (i) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत है। स्पष्टीकरण-II.—उपर्युक्त परन्तुक (ं।) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे : -

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।

2. चम्बा जिला का पांगी शिमला और भरमौर उप-मण्डल ।

3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बडा़ भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर ।5353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरऊ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और संगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्‌दर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ,़ ग्रामण, देवगढ,़ ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर, और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।

स्पष्टीकरण III.—उपर्युक्त परन्तुक (i) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (ंतीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है ।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र ।

(II) स्थानन के सभी मामलों में नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर स्थानन के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण स्थानन किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी स्थानन के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो ।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (ंपोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌/भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

5354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.-जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों मेें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षातकार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवाश्यक या समीचीन समझे, जो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षातकार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-

(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सहायक अधीक्षक गृह को, संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/ नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.-निदेशक (महिला एवं बाल विकास) रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यापेक्षा को सम्बद्व भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.-संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक अधीक्षक गृह को रुपए 13500/- की दर से समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 405/- रुपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रडे पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.-निदेशक महिला एवं बाल विकास, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ट प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण के आधार पर5355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 साक्षात्कार/व्यक्तित्व के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.-अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमाें से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन एवं शर्तें.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रुपए 13500/- समेकित की दर से संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में रुपए 405/- (पद के पे बैंड के न्यूनतम पे का तीन प्रतिशत) की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी ) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार से प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

(ड) संविदा पर आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्र्‌ीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी । 5356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0 आर0 एस0 आर0 छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0 पी0 एफ0/ जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

16 आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशाेंें के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.-लागू नहीं ।

18 शिथिल करने की शक्ति.-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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उपाबन्ध-ख सहायक अधीक्षक (गृह) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती.......................................पुत्र/पुत्री श्री...................................निवासी.................................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................ को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक अधीक्षक (गृह) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक अधीक्षक (गृह) के रूप में ...........................से प्रारम्भ होने और..........

को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्‌................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रु0 13500/ - प्रतिमास होगी।

3 प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी ।5357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 4 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा म,ें प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5 नियंत्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलाें में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशाें के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक अधीक्षक (गृह) जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियाें की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । ऐसी महिला अभ्यर्थियाें का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ.पी. एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा/होंगे ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है ।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ........................................ ........................................ ........................................ (नाम व पूरा पता) 5358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 2. ........................................ ........................................ ........................................ (नाम व पूरा पता) प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में :

1. ........................................ ........................................ ........................................ (नाम व पूरा पता) 2. ........................................ .......................................... ........................................... (नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

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सामान्य प्रशासन विभाग

(अनुभाग-ख)

अधिसूचना

शिमला-2, 21 अगस्त, 2017

संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-14/2013 (सोलन).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला सोलन की उप-तहसील रामशहर का दर्जा बढ़ा कर तहसील का कर दिया जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में निम्न स्तम्भ 5 में दर्शाए गए 17 पटवार वृाों से गठित उप-तहसील रामशहर, जिसका मुख्यालय रामशहर में होगा, का तुरन्त प्रभाव से दर्जा़ बढ़ा कर तहसील का करते हैं :--

जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त तहसील का नाम

उप-मण्डल का नाम

1 2 3 4 5

रामशहर नालागढ़ सोलन रामशहर 1. जयनगर

2. लोहारघाट

3. कोहू

4. सौर5359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 5. भियुंखरी

6. डोली

7. धरमाणा

8. बेहडी

9. रामशहर

10. मटूली

11. बायला

12. चमदार

13. दिग्गल

14. मनलोग कलां

15. उखू

16. नंड

17. लुनस

आदेश द्वारा, वी0 सी0 फारका, मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-B-(A)-1-14/2013 (Solan)

dated 21 -8-2017 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Section-B.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st August, 2017

No. GAD-B-(A)-1-14/2013- (Solan).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to do so that Sub-Tehsil Ramshehar in District Solan may be upgraded to the level of Tehsil so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience being faced by them and to have the better administrative control;

5360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No.6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to upgrade Sub- Tehsil Ramshehar to the level of Tehsil with its headquarter at Ramshehar in District Solan, Himachal Pradesh consisting of 17 Patwar Circles shown in column 5 below, with immediate effect:—

District

Patwar Circles Included

Name of the

Tehsil

Name of Sub-

Division

Head-

quarter

1 2 3 4 5

Ramshehar Nalagarh Solan Ramshehar 1. Jaynagar

2. Loharghat

3. Kohu

4. Saur

5. Bhiyunkhari

6. Dolly

7. Dharmana

8. Behrhi

9. Ramshehar

10. Matuli

11. Bayalaa

12. Chamdaar

13. Diggal

14. Manlog Kalan

15. Ukhu

16. Nand

17. Lunas

By order,

V. C. PHARKA,

Chief Secretary.

5361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अगस्त, 2017

संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-2/2013-IV (शिमला).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि उप-तहसील देहा, स्थित देहा, जिला शिमला के मुख्यालय को बदल कर बलघार, जिला शिमला में कर दिया जाए ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-2/2013 (शिमला), तारीख 25 जुलाई, 2014 के आंशिक उपान्तरण में और हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप तहसील देहा, स्थित देहा, जिला शिमला के मुख्यालय को बदल कर बलघार, जिला शिमला में करते हैं ।

आदेश द्वारा, वी0 सी0 फारका, मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this department Notification No. GAB-(A)-1-2/2013-IV (Shimla)

dated 22-08-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd August, 2017

No. GAD-B-(A)-1-2/2013-IV (Shimla).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that the headquarter of Sub-Tehsil Deha situated at Deha, District Shimla may be shifted to Balghar, District Shimla to provide the better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience being faced by them and to have the better administrative control.

NOW, THEREFORE, in partial modification to this department Notification No. GAD-B- (A)-1-2/2013 (Shimla) dated: 25th July, 2014 and in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to shift the headquarter of Sub-Tehsil Deha situated at Deha, District Shimla to Balghar, District Shimla.

By order, V.C. PHARKA, Chief Secretary.

5362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 ''मज़बूत लोकतन्त्र-सबकी भागीदारी''

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ब्लॉक नम्बर 38, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचना

दिनांकः 29 अगस्त, 2017

संख्याः 5-8/2017-ईएलएन.--जैसाकि श्री भूपिन्द्र कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी, निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला ने अपनी घरेलू परिस्थितियों के मध्यनज़र हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (समयपूर्व सेवानिवृत्ति) नियम, 1976 के नियम-3 के उप नियम (2) के अधीन सरकारी सेवा से दिनांक 30-9-2017 (अपराहन्‌) से समयपूर्व सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 1-7-2017 को तीन मास का नोटिस दिया गया था;

और जैसाकि श्री भूपिन्द्र कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी के उक्त नोटिस पर विभाग द्वारा सम्बन्धित नियम के अन्तर्गत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (समयपूर्व सेवानिवृति) नियम, 1976 के नियम-3 के उप नियम (2) बी के प्रथम परन्तुक के अधीन श्री भूपिन्द्र कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी, निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला को उनकी इच्छानुसार दिनांक 30-9-2017 (अपराहन्‌) से सरकारी सेवा से, समयपूर्व सेवानिवृत्ति की सहर्ष अनुमति/स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री भूपिन्द्र कुमार शर्मा, अनुभाग अधिकारी की जन्म तिथि 12-3-1961 है तथा उनकी सरकारी सेवा में दिनांक 11-1-1985 को नियुक्ति हुई है। परिणामतः समयपूर्व सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात्‌ 30-9-2017 को उक्त अधिकारी की आयु 56 वर्ष, 06 मास व 18 दिन तथा सरकारी सेवा अवधि 32 वर्ष, 08 महीने व 19 दिन होने के कारण उन्हें पैंशन, सेवानिवृत्ति उपदान राशि व पैंशन का सारांशीकरण इत्यादि सेवानिवृत्ति लाभ केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पैंशन) नियम, 1972 के नियम-49 के उप नियम (2), जो वित्त (पैंशन) विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्याः Fin.(Pen)A(3)-1/09-Part-I, दिनांक 14 अक्तूबर, 2009 व कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः Per(AP-B)B(18)-1/2006, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के साथ पठित है, के अधीन देय होंगे।

आदेश से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (निर्वाचन), हिमाचल प्रदेश सरकार।

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वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2017

संख्याः एफ.एफ.ई-ए.(बी)-2-8/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई-ए.(बी)-2-23/2010 तारीख 20-09-2014 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन रक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-5363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन विभाग वन रक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश वन विभाग वन रक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ ''उक्त नियम'' कहा गया है) के स्तम्भ संख्या 15-क (VII)(ग) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- ''(VII)(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा।

संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''।

3. उपाबन्ध-''ख'' का संशोधन.--उक्त नियमों के उपाबन्ध ''ख'' की क्रम संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

''(4) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''।

4. उपाबन्ध-''ग'' का संशोधन.--उक्त नियमों के उपाबन्ध ''ग'' की क्रम संख्या 2(ङ) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- 5364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 ''(ङ) अभ्यर्थियों का मूल्यांकन-मुल्यांकन के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थी, लिखित परीक्षा के गुणागुण के क्रम में, सम्बद्ध वृत में प्रवर्गवार उपलब्ध रिक्तयों की संख्या के तीन गुणा होंगे। जिसका मुल्यांकन इन नियमों से संलग्न 'परिशिष्ट-I ' में विनिर्दिष्ट स्कीम के अनुसार किया जाएगा।''

आदेश द्वारा, तरूण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

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परिशिष्ट-I

1. लिखित परीक्षा {लिखित परीक्षा मे ं प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}। 85 अंक
2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- i) भर्ती और प्रान्नति नियमो ं में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। ( = 2.5 अंक {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50x0.025=1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे जाएंगे}। ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। = 01 अंक ( iii) भूमिहीन कटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व ( प्राधिकारी द्वारा प्रमािणत किया जाएगा। = 01 अंक iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य ( = 01 अंक सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। ( = 01 अंक* vi) एन.एस.एस.(कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. मे ं प्रमाण-पत्र धारक/भारत ( स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओ में ं ं पदक विजेता। = 01 अंक vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/- से कम (समस्त ( स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब। = 02 अंक viii) विधवा/तलाक शुदा/अंकिंचन/एकल महिला। = 01 अंक ( ( ix) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक 15 अंक
(x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम = 01 अंक से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। ( xi) सरकारी/अर्धसरकारी सगंठन मे ं, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक
{*क्योंकि वन रक्षक के प्रवर्ग को दिव्यांगजन के लिए तात्पर्यित तीन प्रतिशत आरक्षण से छूट है, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को इस बिन्दु के अधीन कोई अंक नहीं दिया जाएगा।}

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-A(B)2-8/2017 Dated 26-08-

2017 as required under article 348(3) of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF FORESTS

NOTIFICATIONS

Shimla-171002, the 26th August, 2017

No. FFE-A(B)2-8/2017.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Forest Department, Forest Guard, Class-III (Non-Gazetted) Executive Section, Recruitment and Promotion Rules, 2014, notified vide this department Notification No.FFE-A(B)2- 23/2010 dated 20.09.2014, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Forest Department, Forest Guard, Class-III (Non-Gazetted), Executive Section, Recruitment and Promotion (2nd Amendment) Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In the Himachal Pradesh, Forest Department, Forest Guard, Class-III (Non-Gazetted), Executive Section, Recruitment and Promotion Rules 2014, (herein after called the "said rules").

For the existing provisions against Column No.15-A(VII)(C), the following shall be substituted, namely:—

"VII(C) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days'(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

5366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year".

3. Amendment of Annexure-"B".—In the said rules, for the existing provisions against Serial No. 4 of Annexure-"B", the following shall be substituted, namely:—

"4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year".

4. Amendment of Annexure-"C".—In the said rules, for the existing provisions against Sr. No. 2(e) of Annexure-"C", the following shall be substituted, namely:—

"(e) Evaluation of the candidates- The Candidates to be called for evaluation shall be 03 (three) times of the number of category wise available vacancies in the concerned circle, in order of merit of written examination. The evaluation thereof shall be made in accordance with the scheme specified in the 'Appendix-I', appended to these rules".

By order, Sd/- TARUN KAPOOR Additional Chief Secretary (Forests).

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APPENDIX-I

1. WRITTEN TEST ( Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks). 85 Marks
2. Evaluation of candidate to be made in the following manner:— i ) Weightage for the minimum educational qualification prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. = 2.5 Marks {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be 15 Marks
allowed 1.25 marks (50 x o.o25=1.25)} i i) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. = 01 Mark iii) Land less family/ family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. = 01 Mark iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. = 01 Mark v) Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/ infirmity. = 01 Mark* vi) NSS (at least one year)/certificate holders in NCC/ The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions. = 01 Mark vii) BPL family having annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Government from time to time. = 02 Marks v iii) Widow/divorced/destitute/single woman. = 01 Mark i x) Single daughter/Orphan. = 01 Mark x ) Training of at least 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution. = 01 Mark xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./ Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year). = 2.5 Marks {* Since category of Forest Guard is exempted from 3% reservation meant for differently abled persons, hence no mark will be given to any candidate under this point}

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जुना मौ0 पुत्र श्री शीरोदीन, निवासी मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जुना मौ0 सपुत्र श्री शीरोदीन, निवासी मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने जरीना की मृत्यु की तिथि 5368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 25-11-1999 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद में दर्ज नही करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/ नगरपालिका परिषद मिश्रवाला में अपने ऊपर वर्णित जरीना की मृत्यु तिथि 25-11-1999 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जरीना की मृत्यु तिथि, ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद मिश्रवाला, तहसील, पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो तिथि 14-9-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त जरीना की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि को पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 14-08-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सरदारी पत्नी श्री कांशी राम, निवासी फुलपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. .वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सरदारी पत्नी, श्री कांशी राम, निवासी फुलपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र फुल सिंह की मृत्यु की तिथि 10-04-2016 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नही करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद फुलपुर में अपने ऊपर वर्णित फुल सिंह की मृत्यु तिथि 10-04-2016 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को फुल सिंह की मृत्यु तिथि, ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद फुलपूर, तहसील, पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो तिथि 14-9-17 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त फुल सिंह की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज5369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि को पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 14-08-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती निधी अग्रवाल पत्नी श्री संजय कुमार अग्रवाल, निवासी माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादी। सिरमौर

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती निधी अग्रवाल पत्नी श्री संजय कुमार अग्रवाल, निवासी माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र गौतम अग्रवाल की जन्म तिथि 19-08-2006 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद माजरा में अपने ऊपर वर्णित पुत्र/पुत्री की जन्म तिथि 19-08-2006 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को गौतम अग्रवाल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद माजरा, तहसील पांवटा साहिब, में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 14-9-17 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त नाम व जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-8-17 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब जिला सिरमौर, हि0 प्र0।5370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती वीना कुमारी पत्नि श्री ईश्वर दास, निवासी टोका नगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला . .वादी सिरमौर।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती वीना कुमारी पत्नि श्री ईश्वर दास, निवासी टोका नगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र जतीन कुमार की जन्म तिथि 26-07-2012 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद टोका नगला में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 26-07-2012 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जतीन कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद टोका नगला तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 14-9-17 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त जतीन कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-8-17 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

श्री नुर मोहम्मद सुपुत्र श्री जुमान, निवासी धौलाकुआं, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. .वादी

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नुर मोहम्द सुपुत्र श्री जुमान, निवासी धौलाकुआं, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र निका की मृत्यु तिथि5371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 12-01-2012 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद धौलाकुआं में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की मृत्यु तिथि 12-01-2012 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को निका की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद धौलाकुआं, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 17-9-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त निका की मुत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिया जायेंगे। आज दिनांक 16-8-17 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश सुपुत्र श्री जालम सिंह, निवासी ग्राम पन्दोग, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती नाम

श्री रमेश सुपुत्र श्री जालम सिंह, निवासी ग्राम पन्दोग, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम रमेश है मुताबिक पंचायत रिकार्ड, फोटो पहचान-पत्र व आधार कार्ड में भी उसका नाम रमेश सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दलीप सिंह दर्ज किया गया है जो कि गलत है इसे दरुस्त किया जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज़ हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 04-09-2017 से पूर्व अपने एतराज़ असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज़ प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही नियमानुसार कर दी जायेगी।

आज दिनांक 08-08-2017 को हमारे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, एवं तहसीलदार, शिलाई,

जिला सिरमौर, हि0 प्र0।5372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अगस्त, 2017/8 भाद्रपद, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री अजय कुमार पुत्र श्री हरि चन्द, निवासी सुखचैनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. .वादी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अजय कुमार पुत्र श्री हरि चन्द, निवासी सुखचैनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्रों व पुत्री गौरव, गरिमा व चिराग की जन्म तिथियां क्रमशः 11-4-1999, 22-2-2001 तथा 7-6-2003 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद कोलर में अपने ऊपर वर्णित पुत्रों व पुत्री की जन्म तिथियां क्रमशः 11-4-1999, 22-2-2001 तथा 7-6-2003 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उसके पुत्रों व पुत्री के नाम गौरव, गरिमा व चिराग की जन्म तिथियां, ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद कोलर, तहसील, पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो तिथि 17-9-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त गौरव, गरिमा व चिराग की जन्म तिथियों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथियाें को पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 18-08-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 30 August 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-08-30.113_gazette_2017-30_08_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-08-30.113_gazette_2017-30_08_2017.