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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 125, 15 September 2017

Published 15 September 2017

Gazette no.
125
Gazetteid
125/GAZETTE/2017-15/09/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-09-15.125_gazette_2017-15_09_2017
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 12th September, 2017

No. Home-(A)B(1)-3/2016.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of Sub-Divisional Police Office at Jaisinghpur, district Kangra with its headquarters at Jaisinghpur alongwith creation of following 6 posts of Police personnel in the pay scale for the post 125-राजपत्र/2017-15-09-2017 (5985) 5986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 of Dy. S.P ` 15600-39100+ ` 5400 GP, Head Constable ` 10300-34800 + ` 3600 GP, Constable (a) ` 5910-20200 + ` 1900 GP (b) ` 10300-34800 + ` 3200 GP (after 8 years of regular service) and Steno Typist (a) ` 5910-20200 + ` 2000 GP (b) ` 10300-34800 + ` 3200 GP (after 2 years of regular service) :—

Name of Sub-Divisional Police Office Dy. SP Head Constable Constables Steno Typist Total
Jaisinghpur, District Kangra. 1 1 3 (including Constable Driver) 1 6

In addition, the services of a Sweeper will be outsourced in above office. The Sub- Divisional Police Officer Jaisinghpur, District Kangra will supervise the work of Police Station Lambagaon and newly upgraded Police Station Thural alongwith the works of Police Posts falling under aforesaid Police Stations, if any. The above approval will be subject to the condition to observe all the codal formalities procedurely in advance in this regard.

By order, Sd/-

Principal Secretary (Home).

__________

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-IV

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 8th September, 2017

No. Per(A-IV)-B(15)-3/79(2017).—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under Rule 3(2) of Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, and on the recommendations of the Cadre Review Committee, is pleased to fix the permanent authorized sanctioned strength of Himachal Pradesh Administrative Service as "228" consisting of the following posts:—

Sr. No. Name of the Post Detail of the Posts
1. Special/Additional/Joint/Deputy Secretaries in H.P. Secretariat, Shimla. 14
2. Director, Elementary Education, Himachal Pradesh, Shimla. 01
3. Director, Health Safety & Regulations, Himachal Pradesh, Shimla. 01
4. Controller, Printing & Stationery, Himachal Pradesh, Shimla. 01
5. Registrar, H.P. Administrative Tribunal, Shimla. 01
6. Registrar, H.P. State Consumer Disputes Redressal Commission, Shimla. 01
7. Secretary, HP Staff Selection Commission, Hamirpur 01
8. Secretary, State Election Commission, Himachal Pradesh, Shimla. 01
9. Secretary, State Information Commission, Himachal Pradesh, Shimla.
10. Additional District Magistrates (Excluding Kinnaur and Lahaul & Spiti)
11. Additional District Magistrate (Protocol), Shimla.
12. Additional District Magistrate, Pooh, District Kinnaur, H.P.
13. Additional District Magistrate, Bharmour, District Chamba, H.P.
14. Additional District Magistrate/Additional Deputy Commissioner, Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.
15. Resident Commissioner, Pangi at Killar, District Chamba, Himachal Pradesh.
16. Sub Divisional Officers (Civil) (Excluding Pooh Sub Division)
17. Sub Divisional Officers (Civil), Jawalamukhi, Haroli, Shillai, Salooni, Sujanpur, Dharampur, Balh at Ner Chowk, Fatehpur, Janjehli, Jhandutta, Shahpur, Nagrota Bagwan, Kumarsain and Sri Naina Devi Ji at Swarghat.
18. Assistant Commissioner to Deputy Commissioners (Excluding Lahaul & Spiti)
19. Deputy Resident Commissioner/ Liaison Officer, New Delhi.
20. Additional/Joint Director, Land Records, Himachal Pradesh, Shimla.
21. Assistant Settlement Officers in Himachal Pradesh.
22. Additional/Joint Director, Revenue Training Institute, Jogindernagar.
23. Additional/Joint/Deputy Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla.
24. Additional/Joint Registrar, (Cooperative Societies), Shimla
25. Additional/Joint Registrar, (Cooperative Societies), Kangra at Dharamshala.
26. Additional/Joint Director (Industries), Himachal Pradesh, Shimla.
27. Additional/Joint Director (SCs, OBCs, Minorities and Specially Abled Department), Himachal Pradesh, Shimla.
28. Additional/Joint Director (Women & Child Development Department), Himachal Pradesh, Shimla.
29. Additional/Joint Director (Rural Development), Himachal Pradesh, Shimla.
30. Additional/Joint Director (Panchayati Raj), Himachal Pradesh, Shimla.
31. Additional/Joint Director (Tourism & Civil Aviation), Himachal Pradesh, Shimla.
32. Additional/Joint Director (Urban Development), Himachal Pradesh, Shimla.
33. Additional/Joint Director (HIPA), Shimla.
34. Additional/Joint Director (Ayurveda), Himachal Pradesh, Shimla.
35. Additional/Joint Director (Higher Education), Himachal Pradesh, Shimla.
36. Additional/Joint Director (Elementary Education), Himachal Pradesh, Shimla.
37. Additional/Joint Director (Food, Civil Supplies and Consumer Affairs), Himachal Pradesh, Shimla.
38. Additional/Joint Director, Information Technology, Himachal Pradesh, Shimla.
39. Additional/Joint Director, Language, Art & Culture, Himachal Pradesh, Shimla. 01
40. Additional/Joint Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh, Shimla. 02
41. Special/Additional/Joint/Deputy Secretary, HP Public Service Commission, Shimla. 01
42. Joint/Deputy Secretary, H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur. 01
43. Secretary, State Transport Authority-cum- Additional/Joint Commissioner (Transport), Himachal Pradesh, Shimla. 01
44. Additional/Joint (Transport) Commissioner-cum-Regional Transport Officer (Hqrs.), Shimla. 01
45. General Manager, District Industries Centre, Solan. 01
46. Joint/Deputy Chief Executive Officer, Baddi, Barotiwala, Nalagarh Development Authority at Baddi. 01
47. Assistant Commissioner (Protocol), Parwanoo. 01
48. Assistant Commissioner to Divisional Commissioners in Himachal Pradesh. 03
49. Regional Transport Officers, Shimla/Mandi/ Dharamshala/Kullu/ Hamirpur & Solan. 06
50. Regional Transport Officer (Flying Squad) at Dharamshala. 01
51. Project Officers (ITDPs), Keylong and Kinnaur. 02
Total : 164
II Deputation Reserve @ 29% of 1 above 48
III Leave/Training Reserve and Junior Post Reserve @ 10% of 1 above 16
Total Posts: 228

By order, V. C. PHARKA, Chief Secretary.

____________

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2017

संख्याः एस0जे0 ई0-बी(1)16/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 26 जून, 2015 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग-II (अराजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2015 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से, प्रवृत्त होंगे।5989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 2. उपाबन्ध-"क" का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अघ्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 के उपाबन्ध "क" में,--

(क) स्तम्भ सख्याः 6(2) के सामने विद्यमान उपबन्धो का लोप किया जाएगा।

(ख) स्तम्भ सख्याः 7 के सामने विद्यमान उपबन्धो के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात - (क) अनिवार्य अर्हताएंंंं-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी मेंंंं बी0 ई0 या बी0 टैक या इसकेेेे समतुुुुल्य उपाधि।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सस्थान से बी0 ई0 या बी0 टैक0 (किसी भी शाखा में) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान/प्रौद्योगिकी/ एप्लीकेशनज में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या इसके समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान/कम्पयूटर एप्लीकेशनज में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.सी.ए.) या इसके समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से गणित/भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ-साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान/ एप्लीकेशनज मे स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

या

राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (निलिट) (पूर्वतर डोएक सोसाईटी) से "बी" या "सी" स्तर का कोर्स।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विेशेष शिक्षा (श्रवण बाधित) में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) या साधारण/विशेष शिक्षा स्नातक (बी0एड0) सहित पी0जी0पी0 डी0एस0ई0 (एच आई) विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवसायिक डीप्लोमा।

(iii) अभ्यर्थी का भारतीय पुर्नवास परिषद (आर0सी0आई) के साथ रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है।

(ग) स्तम्भ संख्याः 9 के सामनें विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विश्ेाष परिस्थितियो में और कारणो को लिखित मे अभिलिखित का आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति की दशा में, अधिवर्षिता के पश्चात पुर्ननियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी। 5990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 (घ) स्तम्भ संख्याः 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

सीधी भर्ती के मामले मे पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारिरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ति अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा किया अवधारित जाएगा"।

(ङ) स्तम्भ संख्या 15-क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्धो के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात

(IV) चयन प्रक्रियाः--

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारिरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(च) स्तम्भ संख्या 15-क (VII) (ग) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थातः-

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करनेेेेेे केेेेेे पश्चात्‌्‌्‌्‌्‌्‌ एक दिन केेेेेे आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन केेेेेे प्रसूति अवकाश, दस दिन केेेेेे चिकित्सा अवकाश और पांच दिन केेेेेे विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुुुुुुक्त महिला पूरी सेवा केेेेेे दौरान, गर्भपात होेेेेे जानेेेेेे सहित गर्भपात करानेेेेेे की दशा मेंंंंंं प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुुुुुुत करनेेेेेे पर 45 दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चोेंेंेंेंेंं की संख्या का विचार किये बिना) केेेेेे लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि केेेेेे लिए हकदार नहींंंंंं होगा/होगी। सविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त केेेेेे सिवाय अन्य किसी प्र्र्र्र्र्र्रकार का कोर्र्र्ई अवकाश अनुुुुुुुज्ञात नही होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नही किया जाएगा", उपाबन्ध "ख" का संशोधन.--उपाबन्ध "ख" मे स्तम्भ सख्या 4 केे केे सामने विद्यमान उपबन्धों केे स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थातः--

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करनेेे केेे पश्चात्‌्‌्‌ एक दिन केेे आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन केेे प्रसूति अवकाश, दस दिन केेे चिकित्सा अवकाश और पांच दिन केेे विशेष अवकाश केेे लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुुुक्त महिला पूरी सेवा केेे दौरान, गर्भपात होेे जानेेे सहित गर्भपात करानेेे की दशा मेंंं प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुुुत करनेेे पर 45 दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चोेंेंं की संख्या का विचार किये बिना) केेे लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्र्ति और एल0टी0सी0 आदि केेे लिए हकदार नहींंं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त केेे सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुुुज्ञात नहींंं होगाः परन्तुुु अनुुुपभुुुक्त5991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष केेे लिए अग्रनीत नही किया जाएगा"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एव अधि0)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)-16 /2012, dated: 31st

July, 2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 31st July, 2017

No. SJE-A-B(1)-16/2012.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Social Justice & Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired) Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015, notified vide Notification of even No. dated: 26-06-2015, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired) Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (1st-Amendment) Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure- "A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired) Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2015,—

(a) the existing provisions against Col. No. 6 (2), shall be omitted;

(b) for the existing provisions against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:—

"(a) Essential Qualification:—(i) B.E. or B. Tech. in Computer Science/Information Technology or equivalent degree from a recognized University/Institute.

OR

B.E. or B.Tech (any stream) from a recognized University/Institute and Post Graduate Diploma in Computer Science/Technology/Applications or equivalent from a recognized University/Institute.

OR 5992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 Master Degree in Computer Science/Computer Applications (MCA) or equivalent from a recognized University/ Institute.

OR

Post Graduate Degree in Mathematics/Physics from a recognized University with Post Graduate Diploma in Computer Science/Applications from a recognized University/ Institute.

OR

"B" or "C" level course from National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT), (erstwhile DOEACC Society).

(ii) B.Ed. in Special Education (Hearing Impaired) or PGPDSE (HI) (Post Graduate Professional Diploma in Special Education) with General/Special B.Ed. from a recognized Institution / University.

(iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI);" (c) for the existing provision against Col. No. 9, the following shall be substituted, namely:—

"(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re- employment after superannuation and absorption;"

(d) For the existing provisions against Col No. 15, the following shall be substituted, namely:—

"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be;"

(e) For the existing provisions against Col No. 15-A(IV), the following shall be substituted, namely:—

"SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview/personality test, if considered necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Service Commission;"5993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 (f) For the existing provisions against Col No. 15-A (VII) (c), the following shall be substituted, namely:—

"Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year"; and

Amendment of Annexure- "B".—(g) For the existing provisions against Col No.4, the

following shall be substituted, namely:—

"Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee :

Provided that the un-availed Casual leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year."

By order, Sd/- Pr. Secretary (SJ&E).

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जुलाई, 2017

संख्याः एस.जे.ई.-बी.-बी.(1)-6/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नॉन 5994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 मेडिकल-श्रवण बाधित), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, (नाँन मेडिकल-श्रवण बाधित), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियाँ.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस.जे.ई.-ए.(3)-2/2006 तारीख 29 अप्रेल, 2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (श्रवण बाधित) विज्ञान, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नॉन मेडिकल-श्रवण बाधित), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम 1. पद का नाम.--प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नॉन मेडिकल-श्रवण बाधित)

2. पद (पदों) की संख्या.--01 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.-- (i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्डः

रु0 10300-34800/- जमा 3600/-रूपए ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धि (उपलब्धियाँ)ः

स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार रु0 13,900/- प्रतिमास । 5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.-- लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्षः5995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम श्रेणी शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).--(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में विज्ञान (नॉन मेडिकल) स्नातक की उपाधि।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विशेष शिक्षा (श्रवण बाधित) में स्नातक ।

या

सामान्य/विशेष शिक्षा स्नातक के साथ विशेष शिक्षा (पी.जी.पी.डी.एस.ई.) (श्रवण बाधित) में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा।

(iii) अभ्यर्थी भारतीय पुनर्वास परिषद्‌ (आर.सी.आई.) के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ख) वाँछनीय अर्हता(एं).--(i) संबधित क्षेत्र में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्‌ एक वर्ष का अध्यापन अनुभव।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों )के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु.-लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता(एं).--लागू नहीं । 5996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-- (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदशे दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर,अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति.- ''लागू नहीं''।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति.--''जैसी समय-समय पर सरकार द्वारा गठित की जाए''। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः- (I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नॉन मेडिकल-श्रवण बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग कार्यक्षेत्र में आना.--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रुप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के5997 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियां.-स्ंविदा के आधार पर नियुक्त प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नॉन मेडिकल-श्रवण बाधित) को 13900/- रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 417/-रूपए (पद के बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यंक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। (IV) चयन प्रक्रिया.--स्ांविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) स्ांविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रु0 13900/प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में रु0 417/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। 5998 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा मेें आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।5999 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 उपाबन्ध-ख प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नॉन मेडिकल-श्रवण बाधित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यंक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री ............................................................... निवासी ................................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ............... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नाँन मेडिकल-श्रवण बाधित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नाँन मेडिकल-श्रवण बाधित) के रूप में .... .......... से प्रारम्भ होने और ................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ .......... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13900/-रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (नाँन मेडिकल-श्रवण बाधित) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। स्ांविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर6000 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियोें) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .....................................................

....................................................

....................................................

(नाम व पूरा पता)

2. .......................................................

.......................................................

.......................................................

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)6001 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 साक्षियों की उपस्थिति में : 1. ........................................................

.......................................................

.......................................................

(नाम व पूरा पता)

2. .......................................................

.......................................................

....................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

---------

[Authoritative English Text of Government Notification No. SJE-B-B(1)-6/2016 dated 31st July,

2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 31st July, 2017

No. SJE-B-B(1)-6/2016.—In exercise of the powers conferred by proviso in article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Trained Graduate Teacher, Non-Medical, Hearing Impaired, Class-III (Non- Gazetted) in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, as per Annexure "A" attached to this notification namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Social Justice & Empowerment, Trained Graduate Teacher, Non- Medical, Hearing Impaired, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Trained Graduate Teacher (Hearing Impaired) Science, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2009, notified vide this Department Notification No. SJE A(3)- 2/2007 dated: 29th April, 2009 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or taken under these rules.

By order,

Sd/- Principal Secretary (SJ&E).

6002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 ANNEXURE –A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TRAINED GRADUATE TEACHER, NON-MEDICAL, HEARING IMPAIRED, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT HIMACHAL PRADESH 1. Name of the post.—Trained Graduate Teacher, Non-Medical, Hearing Impaired.

2. Number of posts.—01 (One).

3. Classification.—Class III (Non-Gazetted).

4. Scale of Pay.— (i) Pay band for regular incumbent(s): Rs. 10300-34800+ Rs.3600/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employee(s).— Rs. 13,900/- as per

details given in Col. 15-A.

5. Whether "Selection".—Not applicable.

post or "Non- Selection" post;

6. Age of direct recruitment.—Between 18 and 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s).—(i)A second class Bachelor Degree in Science (Non-Medical) from a recognized University.

6003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 (ii) B.Ed. in Special Education (Hearing Impaired) from recognized Institution/University.

OR

Post Graduate Professional Diploma in Special Education (PGPDSE) (Hearing Impaired) with General/Special B.Ed.

(iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).

(b) Desirable Qualification(s).—(i) Post qualification one year teaching experience in the related field.

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s)

will apply in the case of the promotee(s).—Age.—Not applicable.

Educational Qualification.— Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re- employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 100% by direct recruitment on regular basis or on contract basis, as the case may be.

11. In case recruitment by promotion/Not applicable secondment/transfer, grade(s)

from which promotion/secondment /transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental promotion/Confirmation Committee exists, what is its Composition.—(a) Departmental Promotion Committee.— "Not applicable".

(b) Departmental Confirmation Committee.—"As may be constituted by the Government from time to time".

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be Consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other 6004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A.—Selection for appointment to the post by Contract appointment:

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a)Under this policy the Trained Graduate Teacher, Non-Medical (Hearing Impaired) in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory duringthe year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC.—The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, HP after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Trained Graduate Teacher, Non-Medial (Hearing Impaired), appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.13900/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount or Rs. 417/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P. will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if consider necessary or expedient by a interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the HPSSC, Hamirpur from time to time.

6005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 (VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per

Annexure-B appended to these Rules.

(VII)TERMS AND CONDITIONS.—(a)The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 13900/- P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 417/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporarily basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract employee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated up the calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract appointee shall not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate shall be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

6006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 (h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not applicable.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-B Form of contract/agreement to be executed between the Trained Graduate Teacher (Non- Medical) (Hearing Impaired) and the Government of Himachal Pradesh through the Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P.

This agreement is made on this--------------------day of ------------------in the year----------- between. Sh./Smt. ---------------------S/O/D/O Sh.-----------------R/O ------------------------------------ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P. (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Trained Graduate Teacher, Non-Medical (Hearing Impaired) on contract basis on the following terms and conditions.

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Trained Graduate Teacher, Non-Medical (Hearing Impaired) for a period of one year commencing on day of------------ and ending on the day of -------------. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the----------- FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract was to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.13900/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contractual Trained Graduate Teacher (Non-Medical), Hearing Impaired will be entitled for one day casual leave after putting in month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity leave, 10 days Medical leave and 5 day's Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled6007 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any kind is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual leave, medical leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract appointee shall not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. In case of woman candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointees(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written

IN THE PRESENCE OF WITNESS.

1. --------------------------------------------- ---------------------------------------------- (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. ------------------------------------------ ----------------------------------------- (Name and full address)

(Signature of the FIRST PARTY)6008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Bhawna Chauhan d/o Sh. Prem Singh Chauhan, r/o H. No. 241/5, Village Badoh, P. O. Sundernagar-1, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P.

2. Anoop Singh s/o Shri Balwant Singh Bisht, r/o H. No. 2784, Gali No. 68, E-2, 3rd 60 feet Road, Molar Band Extension, Badarpur, Jaitpur, South Delhi, Delhi-110 044 . . Applicants.

Versus

General Public

.. Respondent.

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Notice to the General Public.

Bhawna Chauhan and Anoop Singh have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-10-2015 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-10-2017 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 01-09-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum-SDM, Sundernagar, District Mandi (H.P.).

________

ब अदालत श्री गोपाल सिंह कटारिया, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 61/2017 तारीख मजरूआ : 6-9-2017 तारीख पेशी : 20-9-2017 वादी गोपाल सिंह पुत्र तेज राम, निवासी कुटाहर, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

6009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939

वादी गोपाल सिंह पुत्र तेज राम, निवासी कुटाहर, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया है कि उसका नाम गोपाल सिंह है लेकिन गलती से उसका नाम राजस्व महाल कुटाहर/396, तहसील सदर, जिला मण्डी में मेरा घरेलू नाम हेत राम लिखा गया है जो कि गलत है। इसलिए अब जिसकी दरुस्ती राजस्व कुटाहर/396 में हेत राम उपनाम गोपाल सिंह पुत्र तेज राम किया जाये। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 20-09-2017 को वह असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 7-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

गोपाल सिंह कटारिया, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री गोपाल सिंह कटारिया, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 57/2017 तारीख मजरूआ : 6-9-2017 तारीख पेशी : 7-10-2017 वादीया रेशमू देवी पुत्री सरन पत्नी देवी राम, निवासी टोलरद, डा0 वस्सी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 37 ता 39 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

वादी रेशमू देवी पुत्री सरन पत्नी देवी राम, निवासी टोलरद, डा0 वस्सी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया है कि उसका नाम रेशमू देवी है लेकिन गलती से उसका नाम राजस्व महाल मासड/438, तहसील सदर मण्डी में मेरा घरेलू नाम गोहलू लिखा गया है जो कि गलत है। इसलिए अब जिसकी दरुस्ती राजस्व महाल मासड/438 में गोहलू उपनाम रेशमू देवी पुत्री सरन पत्नी देवी राम किया जाये। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 7-10-2017 को वह असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

गोपाल सिंह कटारिया, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।6010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 ब अदालत श्री जी0 एस0 कटारिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 58/2017 तारीख मजरूआ : 6-9-2017 तारीख पेशी : 7-10-2017 श्री प्रेम लाल पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी मासड, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रेम लाल पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी मासड, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि प्रार्थी की पुत्री कृतिका पुत्री प्रेम लाल, निवासी मासड का जन्म दिनांक 01-09-2010 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवा, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-10-2017 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

गोपाल सिंह कटारिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जी0 एस0 कटारिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 59/2017 तारीख मजरूआ : 6-9-2017 तारीख पेशी : 7-10-2017 श्री प्रेम लाल पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी मासड, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रेम लाल पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी मासड, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि प्रार्थी की पुत्री चान्दनी पुत्री प्रेम लाल, निवासी मासड का जन्म दिनांक 18-10-2008 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवा, जिला मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-10-2017 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।6011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 आज दिनांक 6-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

गोपाल सिंह कटारिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 38/2017

श्री प्यारे राम पुत्र श्री वेद राम, निवासी बसूट, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।

श्री प्यारे राम पुत्र श्री वेद राम, निवासी बसूट, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने एक आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड मेेंं प्यारे राम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल बसूट में गलती से प्यारे लाल दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर शेतू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज कबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 28-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मस्त राम बघाईक, कार्याकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री हेत राम, ग्राम चडौली, डाकघर बम्टा, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

(1) आम जनता

(2) प्रधान, ग्राम पंचायत बम्टा, तहसील चौपाल, जिला शिमला 6012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 विषय.--प्रार्थी के बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार :

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री हेत राम, ग्राम चडौली, डाकघर बम्टा, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थिया अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जो कि इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या नाम सम्बन्ध जन्म तारीख
1. सनी कुमार पुत्र 28-04-1993
2. मोहित कुमार पुत्र 19-7-1991

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 09-10-2017 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत बम्टा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 06-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। मस्त राम बघाईक, कार्याकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री उमेश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री भिन्दर, ग्राम वासी कुलग, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती बारे।

श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री भिन्दर, ग्राम वासी कुलग, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका असली नाम ज्ञान सिंह है। राजस्व अभिलेख में मेरा नाम मोही राम दर्ज है जो कि गलत है। आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में भी मेरा नाम ज्ञान सिंंह दर्ज है। सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति या रिश्तेदारों को इनके नाम की दरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2017 को अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मोहर। उमेश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।6013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 ब अदालत श्री उमेश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री कनकू राम पुत्र श्री रामु, ग्राम वासी कुलग, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना पत्र सेहत नाम दरुस्ती बारे।

श्री कनकू राम पुत्र श्री रामु, ग्राम वासी कुलग, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में घिंगडू दर्ज है जो कि गलत है। मेरे पिता का असली नाम रामु है। अन्य कागजात आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में भी मेरे पिता का नाम रामु दर्ज है।

सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति या रिश्तेदारों को मेरे पिता के नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-9-2017 को अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 1-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किये गए।

मोहर। उमेश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री उमेश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, ग्राम वासी शिवधार कोठी, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--नोटिस जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, ग्राम वासी शिवधार (कोठी), पी0 ओ0 मालत, तहसील कुपवी ने इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री शीतल जिसकी जन्म तिथि 30-3-2006 है का इन्द्राज पंचायत अभिलेख मालत में दर्ज नहीं है। अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार शिमला से भी इस जन्म तिथि दर्ज करने बारे अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या सगे सम्बन्धियों को जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-9-2017 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आवे हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 1-9-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किये गए। मोहर। उमेश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।6014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 ब अदालत श्री उमेश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री सुरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री हरी राम, ग्राम वासी सनत, तहसील कुपवी, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--नोटिस जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम, 1969.

सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री हरी राम, ग्राम वासी सनत, डाकघर मालू, तहसील कुपवी ने इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके पुत्र नभ शर्मा जिसकी जन्म तिथि 19-8-2013 है का इन्द्राज पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु शिमला से भी जन्म तिथि दर्ज करने बारे अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। यदि किसी भी व्यक्ति या रिश्तेदारों को उसकी जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-9-2017 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आवे। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 31-8-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किये गए।

मोहर। उमेश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुपवी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

वाद संख्या : 03/17

तारीख रजुआ : 15-3-17 श्री दीप राम उर्फ बेली राम पुत्र श्री चन्द राम, निवासी गांव टपरोग, डाकघर खुन्नी, उप-तहसील . . प्रार्थी ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती बारे।

श्री दीप राम उर्फ बेली राम पुत्र श्री चन्द राम, निवासी गांव टपरोग, डाकघर खुन्नी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड अराजी खाता/खतौनी 48/132, 43/117, 45/119, 54/158, 42/115, 52/146, 53/156, 49/133, 51/143, महाल टपरोग में बेली राम पुत्र चन्द राम दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी जिसे दरुस्त करवाकर दीप राम उर्फ बेली राम पुत्र श्री चन्द राम सही दर्ज करवाना चाहता है। आवेदक ने अपना ब्यान हल्फिया व नकल ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली, छायाप्रति आधार कार्ड प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 29-09-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने6015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 की सूरत में यह समझा जायेगा कि उक्त नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित गिरदावर हल्का ननखरी को नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-08-2017 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

वाद संख्या : 02/17

तारीख रजुआ : 15-03-17 श्री रतन चन्द पुत्र स्व0 श्री लाली, निवासी गांव शलाग, डाकघर खुन्नी, उप-तहसील ननखरी, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती।

श्री रतन चन्द पुत्र स्व0 श्री लाली, निवासी गांव शलाग, डाकघर खुन्नी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड अराजी खाता/खतौनी 57/209, 56/208, महाल शलाग में राम लाल पुत्र श्री लाली दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी जिसे दरुस्त करवाकर रतन चन्द पुत्र श्री लाली सही दर्ज करवाना चाहता है। आवेदक ने अपना ब्यान हल्फिया स्वयं सत्यापित व छायाप्रति नकल परिवार ग्राम पंचायत खुन्नी पनोली, आधार कार्ड प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उक्त नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित गिरदावर हल्का ननखरी को नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-08-2017 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

वाद संख्या : 20/16

तारीख रजुआ : 13-12-16 श्रीमती शान्ता पत्नी श्री गंगी राम, निवासी गांव नोटी, डाकघर शोली, उप-तहसील ननखरी, जिला . . प्रार्थिया शिमला, हि0 प्र0

बनाम6016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 आम जनता . . प्रत्यार्थी उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती।

श्रीमती शान्ता पत्नी श्री गंगी राम, निवासी गांव नोटी, डाकघर शोली, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका व उसके पति का नाम राजस्व रिकार्ड अराजी खाता/खतौनी 44/12, 81/275, महाल गडासू में घेवनी पत्नी गांगलू दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थिया जिसे दरुस्त करवाकर शान्ता पत्नी गंगी राम सही दर्ज करवाना चाहती है। आवेदिका ने अपना ब्यान हल्फिया व नकल परिवार ग्राम पंचायत शोली, छायाप्रति आधार कार्ड प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसका व उसके पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उक्त नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित गिरदावर हल्का ननखरी को नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-08-2017 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

वाद संख्या : 5/17

तारीख रजुआ : 6-3-17 श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री सुरत राम, निवासी गांव गिरली, डाकघर व उप-तहसील ननखरी, जिला . . प्रार्थिया शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती।

श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री सुरत राम, निवासी गांव गिरली, डाकघर व उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड अराजी खाता/खतौनी 1/1, 13/46, 14/53, महाल जंगल मै0 भोरजा में श्रीमती पालमा देवी पुत्री सुरत राम दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थिया जिसे दरुस्त करवाकर श्रीमती मीना देवी पुत्री सुरत राम सही दर्ज करवाना चाहती है। आवेदिका ने अपना ब्यान हल्फिया व नकल परिवार ग्राम पंचायत शोली, छायाप्रति आधार कार्ड प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उक्त नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित गिरदावर हल्का ननखरी को नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।6017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 आज दिनांक 30-08-2017 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर।

दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

वाद संख्या : 1/17

तारीख रजुआ : 15-3-17 श्री पलस राम पुत्र स्व0 श्री साहनू, निवासी गांव लटेडी, डाकघर व उप-तहसील ननखरी, जिला . . प्रार्थी शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना पत्र नाम दरुस्ती।

श्री पलस राम पुत्र स्व0 श्री साहनू, निवासी गांव लटेडी, डाकघर व उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड अराजी खाता/खतौनी 127/445, 128/449, 138/464, 143/476, महाल थाना में पाली राम पुत्र श्री साहनू दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी जिसे दरुस्त करवाकर पलस राम पुत्र साहनू सही दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उक्त नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित गिरदावर हल्का ननखरी को नाम दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-08-2017 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

वाद संख्या : 11/17

तारीख रजुआ : 7-8-17 श्री अमृत सिंह पुत्र श्री चानन, निवासी गांव व डाकघर सुरड, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, . . प्रार्थी हि0 प्र0

बनाम6018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 आम जनता . . प्रत्यार्थी उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत मझोली के जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकरण करवाने बारे। श्री अमृत सिंह पुत्र श्री चानन, निवासी गांव व डाकघर सुरड, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र पेश कर गुजारिश की है कि उसके दोनों पुत्र सौरव व गौरव का नाम व जन्म तिथियां जोकि क्रमशः (9-5-2004 सौरव) व (12-3-2003 गौरव) है। प्रार्थी जिसे अज्ञानतावश निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत मझोली के जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अपने दो पुत्रों की जन्म तिथि पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत मझोली को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-08-2017 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

वाद संख्या : 5/17

तारीख रजुआ : 28-1-17 श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री बालक राम, निवासी गांव औंडी, डाकघर सुरड, उप-तहसील ननखरी, जिला . . प्रार्थी शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत मझोली के जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकरण करवाने बारे। श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री बालक राम, निवासी गांव औंडी, डाकघर सुरड, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र पेश कर गुजारिश की है कि उसके पुत्र योग राम की जन्म तिथि जोकि (31-7-2005) है प्रार्थी जिसे अज्ञानतावश निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत मझोली के जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अपने पुत्र की जन्म तिथि पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक6019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत मझोली को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-08-2017 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

वाद संख्या : 8/17

तारीख रजुआ : 7-8-17 श्री योग राज पुत्र श्री पलस राम, निवासी गांव कंदरेडी, डाकघर सुरड, उप-तहसील ननखरी, जिला . . प्रार्थी शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत मझोली के जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकरण करवाने बारे। श्री योग राज पुत्र श्री पलस राम, निवासी गांव कंदरेडी, डाकघर सुरड, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र पेश कर गुजारिश की है कि उसके पुत्र योग राम की जन्म तिथि जोकि (6-7-2007) है प्रार्थी जिसे अज्ञानतावश निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत मझोली के जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अपने पुत्र की जन्म तिथि पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत मझोली को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-08-2017 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।6020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2017/24 भाद्रपद, 1939 ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

वाद संख्या : 10/17

तारीख रजुआ : 7-8-17 श्री अविनाश पुत्र श्री बहादुर सिंंह, निवासी गांव खुन्नी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी उनवान मुकद्दमा.--नाम व जन्म तिथि दरुस्ती करवाने बारे।

श्री अविनाश पुत्र श्री बहादुर सिंंह, निवासी गांव खुन्नी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र पेश कर गुजारिश की है कि वह अपना नाम व जन्म तिथि दरुस्त करवाना चाहता है जोकि अभिनाश के बजाय अविनाश व जन्म तिथि 2-9-1991 के बजाय 2-9-1992 है जिसे जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में सही दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक 29-09-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत खुन्नी को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-08-2017 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

दिवान सिंह नेगी, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 September 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-09-15.125_gazette_2017-15_09_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-09-15.125_gazette_2017-15_09_2017.