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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 182, 05 December 2017

Published 05 December 2017

Gazette no.
182
Gazetteid
182/GAZETTE/2017-05/12/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-12-05.182_gazette_2017-05_12_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

क-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला 171002, 12 अक्तूबर, 2017

संख्या इन्ड-ए(बी) 15-3/2010.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से 182-राजपत्र/2017-05-12-2017 (8577) 8578 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं अर्थातः-

1. संंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन), वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगेे। 2. निरसन और व्यावृृत्तियां.--(1) अधिसूचना संख्याः 5-50/72-एस.आई (ईस्ट) तारीख 01-11-1973 द्वारा अधिसूचित दि हिमाचल प्रदेश, इण्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, क्लास-I एण्ड II (डिवेल्पमेंट सैल) सर्विसिज़ (रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एण्ड सर्टेन कंडिशंज़ ऑफ सर्विसिज)़ रूल्ज,़ 1973 का एतद्‌ द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है, जहां तक ये वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन) के पद से संबंधित है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।

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उपाबन्ध 'क' हिमाचल प्रदेश, उद्योग विभाग में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रे्रान्नति नियम

1. पद का नाम.--वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन)

2. पद (पदों) की संख्या.--1 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारी के लिए वेतनमान : ` 15600-39100 जमा ` 5400 ग्रेड-पे। (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 21,000/- प्रति मास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--लागू नहीं।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

8579 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछडा़ वर्गो और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञये है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञये नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोंं के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :-- (क) अनिवार्य अर्हर्तता(एं) :-- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टैक की डिग्री।

(ii) सरकार या किसी ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक समुत्थान के अधीन अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्‌ औधोगिक प्रबन्धन/इंजीनियरिंग में कम से कम पाँच वर्ष की अवधि का व्यवसायिक अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हर्तता(एं) : हिमाचल प्रदेश की रूढिय़ों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियोंं) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयुः --लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएंः--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति ःभर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सकैण्डमैंट या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समितिः--जैसी की सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 8580 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा ः--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15(क)संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः-- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-

(I) संकल्पनाः-(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः--प्रधान सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा। (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां ः--संविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन) को ` 21,000/- रुपये की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम्‌ ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 630/- की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का 3 प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः--प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पुर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुुक्तियों के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।8581 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 (VII)निबंधन और शर्तेंः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 21,000/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में ` 630/- (पद के पे बैण्ड का न्युनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष म,ें एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किये बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैन्डर वर्ष तक संंचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जायेगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अम्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। 8582 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 16. आरक्षणः--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षाः--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18 शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदोंं) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-ख वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित किये जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमती.......................................पुत्र/पुत्री श्री................................................. निवासी.................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रसायन) के रूप में ........................... से प्रारम्भ होने और ..........................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌.......................... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार को समेकित संविदात्मक रकम ` 21,000/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस8583 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किये बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जायेगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं हांगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0 पी0 एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ................................................................. ................................................................. ................................................................. (नाम व पूरा पता)

2. .............................................................. ............................................................... ............................................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)8584 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 साक्षियों की उपस्थिति में : 1. ......................................................... ......................................................... .......................................................... (नाम व पूरा पता)

2. ......................................................... ......................................................... .......................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Ind.-A(B)15-3/2010 dated:

12.10.2017 as required under Article 348 (3) of the constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

A-Section

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 12th October, 2017

No. Ind.-A(B)15-3/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Technical Officer (Chemical), Class-I (Gazetted) in the Department of Industries, H.P. as per Annexure-"A" attached to this Notification, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Industries, Senior Technical Officer (Chemical), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Industries Department, Class-I and II (Development Cell) Services (Recruitment, Promotion and certain conditions of services) Rules, 1973, notified vide Notification No. 5-50/72-SI(Estt.) dated 01.11.1973 are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Technical Officer (Chemical).

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Inds.).

8585 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR TECHNICAL OFFICER (CHEMICAL) CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post :—Senior Technical Officer (Chemical)

2. Number of Post(s) :—1 (One)

3. Classification :—Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay :—(i) Pay Band for regular incumbent :— ` 15600-39100+ ` 5400 Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees:— ` 21,000/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post :—Not applicable.

6. Age for direct Recruitment :—Between 18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note:—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s) :— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION.—(i) B.E./B.Tech. Degree in Chemical Engineering from a recognised University.

8586 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 (ii) Post qualification professional experience of atleast 05 years' duration in Industrial Management/ Engineering under Govt. or in a business concern of repute.

(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and Educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s) :—Age : Not applicable.

Educational Qualification:—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:—100% by direct recruitment on a regular basis or by direct recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which

promotion/ secondment/ transfer is to be made:—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:—(a) Departmental Promotiona Committee :—Not applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee:—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment:—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment:—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/ authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment:—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

8587 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939

(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the Senior Technical Oficer (Chemical) in the Department of Industries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—The Principal Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Senior Technical Oficer (Chemical) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 21,000/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ` 630/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Principal Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT: After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.

(VII)TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 21,000/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 630/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting in one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave in a calander year. A female 8588 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Schame as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation:—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination:—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to Relax:—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

8589 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 ANNEXURE-B

Form of Contract/Agreement to be executed between the Senior Technical Oficer (Chemical)

and the Government of Himachal Pradesh through the Secretary(Industries) to the

Government of Himachal Pradesh

This agreement is made on this __________________day of _____________in the year_______________________BetweenSh./Smt. _______________________________________ S/o/D/o Shri________________________ R/o _________________________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through the Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Senior Technical Oficer (Chemical) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Senior Technical Officer (Chemical) for a period of one year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the___________FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extention/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 21,000/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contractual Senior Technical Oficer (Chemical) will be entitled for one day's casual leave after putting one month service,10 days' medical leave and 5 days' special leave in a calander year. A female contract apointee with less than two surviving childern may be granted maternity leave for 135 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling8590 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the cerfificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:

1. .......................................................

......................................................... (Name and full Address)

2. …………………………………...

........................................................ (Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. .........................................................

.......................................................... (Name and full Address)

2. .......................................................

....................................................... (Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)8591 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 LAW DEPARTMENT (LEGISLATION) NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th December, 2017

No. LLR-A(3)-1/2017-leg.—The following Acts enacted by the Parliament and published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-I are hereby re-published in the H.P. Rajpatra, for the information of general public:—

Sr. No. Title Date of the Gazette of India in which these Acts are published.
1. The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Act, 2017 (Act No. 19 of 2017). 5-8-2017.
2. Institute Act, The Footwear Design and Development 2017 (Act No. 20 of 2017). 5-8-20 17.
3. The Collection of Statistics (Amendment) Act, 2017 (Act No. 21 of 2017). 5-8-2017.
4. The Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017(Act No. 22 of 2017). 9-8-2017.
5. The Indian Institutes of Information Technology (Public- Private Partnership) Act, 2017(Act No. 23 of 2017). 9-8-2017.
6. The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017 (Act No. 24 of 2017). 10-8-2017.
7. of Information Technology The Indian Institutes (Amendment) Act, 2017 (Act No. 25 of 2017). 19-8-2017.
8. The Central Goods and Services Tax (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (Act No. 26 of 2017). 24-8-2017.
9. (Extension to The integrated Goods and Services Tax Jammu and Kashmir) Act, 2017 (Act No. 27 of 2017). 24-8-2017.
10. The Appropriation (No.3) Act, 2017 (Act No. 28 of 2017). 24-8-2017.
11. The Appropriation (No. 4) Act, 2017 (Act No. 29 of 2017). 24-8-2017.
12. The Banking Regulation (Amendment) Act, 2017 (Act No. 30 of 2017). 25-8-2017.

By order, (Dr. BALDEV SINGH), LR-cum-Pr. Secretary (Law).

8592 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 06th October, 2017

No. EDN-A-Kha (1)-02/2013-Loose.—In continuation to this Department notification(s) number EDN-A-Kha (7)-06/2012-L (Part-II) dated 08th September, 2017 & 04th October, 2017, the Governor, Himachal Pradesh is further pleased to extend the same benefits in favour of those PTA (GIA) provided teachers who were engaged in 14 newly opened Govt. Degree Colleges, opened in 2013-14 vide notification number EDN-A-Kha (01)-02/2013-loose dated 18th July, 2014.

By order, Sd/- Pr. Secretary (Education).

_________

In the Court of District Collector Solan, District Solan, H.P.

Case No. 14/13 of 2017 Date of Institution: 17.08.2017

State of Himachal Pradesh

Versus

Sh. Narinder Singh, s/o Sh. Naranjan Singh

Notice:—Proceedings U/s 118 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act,1972.

To

Sh. Narinder Singh s/o Sh. Nirnjan Singh, through his GPA. Sh. Dipender Singh Rathore, resident of Village Chhgwan, Tehsil Indora, District Kangra, Himachal Pradesh.

WHEREAS, a case for the violation of section 118 of Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act,, 1972 has been instituted against Sh. Narinder Singh, s/o Sh. Niranjan Singh through his GPA Sh. Dipender Singh, resident of Village Chhgwan, Tehsil Indora, District Kangra, Himachal Pradesh, in respect of land comprised in Khasra No.478/1, measuring 0-7 Bighas, situated in Mauja Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan Himachal Pradesh.

In view of this the summons were sent to Sh. Dipender Singh on the address mentioned above but these have been received un-served with the report that the there is no Village by the name of Chhgwan in the Kangra District. Thus the service of summon could not be effected in an ordinary way.

NOW THEREFORE, this publication under Order 5 Rule 20 of CPC is hereby issued to Sh. Dipender Singh GPA Respondent mentioned above who is informed through this Notice that he should appear in this court on 23.12.2017 at 2:00 PM personally or through counsel failing which the ex-parte proceeding shall be taken according to law.

Given under my hand and the seal of this court on 18th day of November, 2017.

Sd/-

District Collector,

Solan. District Solan H.P.

8593 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 17-11-2017 केस नं0 : MT/2017

1. श्री तुले राम पुत्र श्री राम दास, गांव व डा0 खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती पारी देवी पुत्री श्री बहादुर सिंह, गांव विहाचक, डा0 खड़ीहार, तह0 भुन्तर, जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0।

बनाम

. . प्रार्थीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 17-11-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 18-08-2011 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रुप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत खोखन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 21-12-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री डूर सिंह पुत्र श्री मगंत राम, निवासी सेरी, डा0 जिभी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 29-08-2015 को श्रीमती विन्दरा देवी से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत तांदी के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती विन्दरा देवी का नाम ग्राम पंचायत तांदी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपाि हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक 8594 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत श्री राम लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) किस्म मुक्द्दमा.--नगर पंचायत में नाम दरूस्त करन बारेे।

श्री शिव कुमार पुत्र श्री पुर्ण चन्द, गांव टिम्ही, डाकघर गहीधार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री लबली ठाकुर के जन्म प्रमाण-पत्र में पिता का नाम मोहर सिंह लिखा है व गांव का नाम गहीधार लिखा है जो कि गलत है जबकि लबली ठाकुर के पिता का नाम शिव कुमार व गांव का नाम टिम्ही है जो कि सही है इसे दरूस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को लबली ठाकुर के पिता नाम मोहर सिंह के स्थान पर शिव कुमार व गांव का नाम टिम्ही लिखने बारे किसी का कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक असालतन व वकालतन हजा में आकर अपनी आपाि पेश करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

1. श्री पदम देव पुत्र श्री लेद राम, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 01-05-2015 को श्रीमती सपना से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत तान्दी के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।8595 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती सपना का नाम ग्राम पंचायत तान्दी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपाि हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री पुने राम पुत्र श्री गोपी चन्द, निवासी नागणी, डा0 गहीधार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 17-01-2014 को श्रीमती रीना देवी से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत कण्ढीधार के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती रीना देवी का नाम ग्राम पंचायत कण्ढीधार के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपाि हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री जीवन नन्द, निवासी गांव चैहणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

8596 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री हीमा देवी की जन्म तिथि 26-01-2013 को है। जो कि ग्राम पंचायत चैहणी के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री हीमा देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चैहणी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13 (3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री मेहर चन्द पुत्र श्री शेतू राम, निवासी गांव जनाल, डा0 पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री प्रीती की जन्म/मृत्यु तिथि 18-06-2001 को है। जो कि ग्राम पंचायत खावल के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री प्रीती की जन्म/मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13 (3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म/मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।8597 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री नीरत सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी गांव हिडवा, डा0 सोझा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र हरीश ठाकुर की जन्म/मृत्यु तिथि 20-09-2013 को है। जो कि ग्राम पंचायत खाडागाड के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र हरीश ठाकुर की जन्म/मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत खाडागाड के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13 (3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री पुने राम पुत्र श्री वीणे राम, निवासी गांव पेखडी, डा0 गुशैणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि पुने राम की जन्म/मृत्यु तिथि 01-01-1958 को है। जो कि ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी पुने राम की जन्म/मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी 8598 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13 (3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राम लाल ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) किस्म मुक्द्दमा.--नगर पंचायत में नाम दरूस्त करने बारे।

श्रीमती चम्पा शर्मा पत्नी श्री अनूप राम, वार्ड नं0 4, नगर पंचायत बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थिन की पुत्री सायरा के जन्म प्रमाण-पत्र में माता का नाम रीचा लिखा गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थिन कीे पुत्री की माता का नाम चम्पा शर्मा है जो कि सही नाम है इसे दरूस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रीचा के स्थान पर चम्पा शर्मा दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि पेश करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राम लाल ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) किस्म मुक्द्दमा.--नगर पंचायत में नाम दरूस्त करने बारे।

श्री मदन लाल पुत्र श्री परमा नन्द, गांव सरठी, डाकघर जिभी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी के पुत्र किशन ठाकुर की माता का नाम लता देवी लिखा गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी कीे पुत्र किशन ठाकुर की माता का नाम हेम लता है जो कि सही नाम है इसे दरूस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को किशन ठाकुर की माता का नाम लता देवी के स्थान पर हेम लता दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि पेश करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।8599 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राम लाल ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) किस्म मुक्द्दमा.--नगर पंचायत में नाम दरूस्त करने बारे।

श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री हेम राज, गांव तरगाली व डाकघर मंगलौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थिन की पुत्री का नाम जन्म प्रमाण-पत्र में तिलका देवी लिखा गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थिन कीे पुत्री का नाम सिमरन है जो कि सही नाम है इसे दरूस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को तिलका देवी के स्थान पर सिमरन दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि पेश करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राम लाल ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) किस्म मुक्द्दमा.--नगर पंचायत में नाम दरूस्त करने बारे।

श्रीमती रक्षा पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, गांव व डाकघर तूंग, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थिन के पुत्र का नाम जन्म प्रमाण-पत्र में साजन ठाकुर लिखा गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थिन के पुत्र का नाम युव राज है जो कि सही नाम है इसे दरूस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को साजन ठाकुर के स्थान पर युव राज दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि पेश करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।8600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) किस्म मुक्द्दमा.--नाम दरूस्त करने बारे।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी गुरदयाल सिंह पुत्र सवारू, गांव नगढार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, ने इस कार्यालय व न्यायालय में दरख्वास्त बमय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड व राशन कार्ड में गुरदयाल सिंह लिखा गया है जो कि सही है अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख में दयालू के स्थान पर गुरदयाल सिंह दरूस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दयालू की जगह गुरदयाल सिंह लिखने पर किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक इस न्यायालय में असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य न होगी तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरूस्ती इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री खेम राज पुत्र श्री गोपी चन्द, निवासी गांव कलाईधार, डा0 बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र भरत राज की जन्म तिथि 20-01-2015 है। जो कि ग्राम पंचायत बलागाड के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र भरत राम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलागाड के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 16-12-2017 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13 (3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 16-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।8601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939

In the Court of Shri Ajit Bhardwaj, (H.P.A.S), Sub Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Sh. Ved Raj Gupta s/o Shri Dhani Ram, r/o Forest Grace Villa, Lower Dudhli, P.O. . . Applicant. Bharari, Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Ved Raj Gupta s/o Shri Dhani Ram, r/o Forest Grace Villa, Lower Dudhli, P.O. Bharari, Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of his son namely SACHIN MAHAJAN (DOB 11-02- 1978) at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 03-01-2018 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 04th day of December, 2017.

Seal.

AJIT BHARDWAJ,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla.

__________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री हर्श शर्मा पुत्र श्री दुर्गा दास शर्मा, निवासी मशरांह, डा0 थरोच, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म रजिस्टर में बच्चों के नाम दर्ज करने बारे।

ईश्तहार

हर खास व आम जनता को इस ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री हर्श शर्मा ने अदालत में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म 8602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 05 दिसम्बर, 2017/14 मार्गशीर्ष, 1939 रजिस्टर, ग्राम पंचायत किरण में दर्ज नहीं करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है, जो कि निम्न प्रकार से है।

अचिन्तर्य भण्डारी की जन्म तिथि 20-8-2014

अतः ग्राम पंचायत थरोच, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया ईश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 16-12-2017 को अदालत हजा में हाजिर होकर पेश करें। दिगर सूरत में आवेदन-पत्र में जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत जारी किया गया है।

मोहर। हस्ताक्षरित/-, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 05 December 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-12-05.182_gazette_2017-05_12_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-12-05.182_gazette_2017-05_12_2017.