राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939
हिमाचल प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियम विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 जुलाई, 2017
संख्याः स्वास्थ्य-ए-ए(3)5/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 183-राजपत्र/2017-06-12-2017 (8603) 8604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियम विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वर्ग-ІII (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियम विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वर्ग-ІII (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मेें प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृतियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या स्वास्थ्य-क-ए(3)-85/96 तारीख 13-01-2000 द्वारा अधिसूचित और समय समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग खाद्य निरिक्षक (अराजपत्रित) वर्ग-ІII भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)।
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उपाबन्ध-''क'' स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग, हिमाचल प्रदेश, में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वर्ग-ІII (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोेन्नति नियम
1. पद का नाम :--खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. पदों की संख्या :--12 ( बारह)
3. वर्गीकरण :--वर्ग-ІII (अराजपत्रित)
4. वेतमान :--1. नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान : ` 5910-20200 रुपए जमा 3000 रुपए गे्रड पे ।
2. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियांः--स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 8,910/- रुपए प्रतिमास ।
5. चयन पद अथवा अचयन पद :--लागू नहीं ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु :--18 से 45 वर्ष ।
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियाें सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत्त अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
8605 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और के व्यक्तियों के अन्य प्रवगों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारंभिक गठन के पश्चात निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे :
टिप्पणः--1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः-- (1) अनिवार्य अर्हताएंः--(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रोद्योगिकी या दुध प्रोद्योगिकी या तेल प्रोद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा या जैव रासायन या सूक्षम विज्ञान में स्नातक की उपाधि या रासायन विज्ञान में स्नात्कोत्तर की उपाधि या चिकित्सा विज्ञान उपाधि; या
(ii) केन्द्रिय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य/मान्यताप्राप्त अर्हता; और
(iii) एक न खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण किसी के रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्था या इस प्रायोजन के लिए अनुमोदित संस्थान में सफलतापूर्वक पूरा किया हो;
परन्तु किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका खाद्यान की वस्तु के विनिमार्ण, आयात या विक्रय में कोई वित्तीय हित है, इस नियम के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा।
(2) वांछनीय अर्हता(एं) :--(i) हिमाचल प्रदेश की रुढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियाें के लिए विहित आयु और शैिक्षक आर्हताएॅं प्रोन्नत व्यक्तियाें की दशा में लागू होंगी या नहीं :--(क) आयु : लागू नहीं ।
(ख) शैक्षिक अर्हताएं :--लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :--दो वर्ष, जिस का एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें ।
(ख) संविदा के आधार पर सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजन और आमेलन पर कोइ परिविक्षा नहीं होगी। 8606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 10. भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता :--शतप्रतिशत, सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियॉं (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा :--लागू नहीं ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यामान हो तो, उसकी संरचना :--लागू नहीं।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा ः--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मुल्यांकन पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावाहरिक परिक्षण या दक्षता परिक्षण या शारिरक परिक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-
(I) संकल्पना ः--(क) इस पालिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश खाद्य स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा। जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए समबद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी सविंदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र मे आनाः--(i) निदेशक, खाद्य स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
(ii) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्ताें के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांः--स्ांविदा के आधार पर नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी को 8910/- रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 267/- रुपए (पद के पे बैंण्ड का न्युनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः--निदेशक, खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।8607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 (IV) चयन प्रक्रियाः--स्ंविदा नियुक्ति की दशा में पद नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणा गुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मुल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परिक्षा के गुणा गुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार मुल्यांकन पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वास्तुनिष्ट प्रकार की) या व्यवाहरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार ः--अभ्यार्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें :--(क) स्ांविदा पद नियुक्त व्यक्ति को 8910/-रुपए प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 267/- रुपए (पद के पे बैण्ड का न्युनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीें दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतिस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पद नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिक्तिसा आधिकारी द्धारा जारी चिकित्सा प्रमाण-प्रत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/ आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो । 8608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 (च) चयनित अभ्यार्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यार्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यार्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्युनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमिति कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0 पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों के लिए हकदार होंगे।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध/(उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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परिशिष्ट-І
वर्ग-ІII के पदों के लिए
| 1. | लिखित परिक्षा [लिखित परिक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परिक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे]। | 85 अंक |
| 2. | अभ्यार्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- ( i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्युनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। = 2.5 अंक [शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है जो उसे 1.25 अंक प्राप्त किए हैए जो उसे 1.25 अंक (50 x 0.025) अनुज्ञात किए जाएंगे]। | 15 अंक |
| (ii) यथास्थिति अधिसूचित पिछडे क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। = 01 अंक (iii) भूमिहीन कटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्धारा प्रमाणित किया जाएगा। = 01 अंक (iv) इस प्रभाव का गैर नियोजन प्रमाण प्रत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। = 01 अंक (v) 40 प्रतिशत विकृति/निरूशक्कता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। = 01 अंक (vi) एन0 एस0 एस0 (कम से कम एक वर्ष) एन0 सी0 सी0 में प्रमाण-प्रत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। = 01 अंक ( vii) सरकार द्धारा समय समय पर यथाविहित ` 40000 के कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी पी एल कुटुम्ब। = 02 अंक (viii) विधवा/तलाकशुदा/अंकिंचन/एकल महिला। = 01 अंक (ix) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक ( x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। =01 अंक (xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव ( प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल 0.5 अंक) = 2.5 अंक |
परिशिष्ट-ІI खाद्य सुरक्षा अधिकरी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव/ निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. निवासी..............................................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य, निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया। 8610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 ''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ................खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में................... से प्रारम्भ होने और.............
को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्............... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हों जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहे है और केवल तभी उसकी सविंदा की अवधि में बढ़ौतरी/नवीकरण किया जाएगा ।
2. प्रथम पक्षकार को संविदात्मक रकम ................ रुपये प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. प्रथम पक्षकार एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् दो दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। यद्यपि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी 135 दिनों के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार भी होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी।
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। प्रथम पक्षकार कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीे होगा।
परन्तु यह कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को कार्य से अनुपस्थिति की अवधि का अपना सरकार के उस समय लागू निदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगाः
6. संविदा पर नियुक्त अधिकारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।8611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षी की उपस्थिति मेंः-
1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)
2. .......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः-
1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)
2. ......................................... .......................................... .............................................. (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[AUTHORITIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. HEALTHA(3)-
2/2012 DATED 11.09.2014 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA].
HEALTH SAFETY AND REGULATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the ………. July, 2017
Health-A-A(3)-5/2015.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal 8612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Food Safety Officer (Class-III) (Non-Gazetted) in the Department of Health and Safety Regulation. Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Health and Safety Regulation, Food Safety Officer, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazatte), Himachal Pradesh.
2. Repeal & Saving.—(1) The Himachal Pradesh, Department of Health and Family Welfare, Food Safety Officer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000 notified vide this department No. Health-AA(3)-85/96 dated 13-01-2000 and as amended from time to time are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validity made or done or taken under these rules.
By order, Sd/- Principal Secretary (Health).
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"ANNEXURE-A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF FOOD SAFETY OFFICER, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF HEALTH SAFETY AND REGULATION, HIMACHAL PRADESH
1. Name of the Post.—Food Safety Officer
2. Number of posts.—12 (Twelve)
3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents :—Pay Band 5910-20200+3000 GP.
(ii) Emoluments for contract employees:—8910/- as per detail given in Col.No.15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Not Applicable
6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.
8613 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or contract basis had become over-age on the date he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of Himachal Pradesh Government;
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
Note:- Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.
7. Minimum Educational and Other qualifications required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATIONS:—(i) A degree in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Sciences or Bio-Chemistry or Microbiology or Masters Degrees in Chemistry or Degree in Medicine from recognized University, or
(ii) Any other equivalent/recognized qualification notified by the Central Government; and (iii) Has successfully completed training as specified by the Food Authority in a recognized institute or institution approved for the purpose;
Provided that no person who has any financial interest in the manufacture, import or sales of any article of food shall be appointed to be a Food Safety Officer under this rule.
(b) Desirable Qualification(s):—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh & suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply
in case of the promote(s):—Age:—Not Applicable
Educational Qualification:—Not Applicable
9. Period of probation, if any.—(a)Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
8614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, transfer Secondment, grade(s) from which
promotion/Secondment/transfer is to be made:—Not Applicable
12. If a Departmental Promotion Committee exists, What is its composition?.—Not Applicable
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(HPPSC) is to be consulted in making recruitment:—As required under the Law.
14. Essential requirements for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct Recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I to these Rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.
15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment:— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) Concept.—(a) Under this policy the Food Safety Officer in Health Safety & Regulation Department H.P., will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be extended/renewed.
(b) Post Falls within the purview of the HPSSC:—The Director, Health Safety & Regulation, HP after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) Contractual emoluments:—The Food Safety Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 8910/- PM (which shall be equal to minimum of the pay band + grade Pay) An amount of 267/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of post), as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.
8615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939(III) Appointing /Disciplinary authority:—The Director, Health Safety & Regulation, HP will be the appointing /disciplinary authority.
(IV) Selection Process:—Selection for appointment to the post in case of direct recruitment on contract basis shall be made on the basis of merit of written examination followed by the evaluation as specified in Appendix-I to these Rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of examination followed by evaluation as specified in Appendix-I to these Rules, preceded by a screening test (Objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRUCTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.
(V) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-I appended to these Rules.
(VI) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ 8910/- per month (which shall be equal to initial of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount ` 267/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract Appointee will be entitled for oneday's casual leave after putting in one month's service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificates issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind, except above is admissible to the contract appointee.
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to initiate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
8616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 (e) An official appointed on contract basis, who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for the transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA / DA, if required to go on tour in connection with his/her officials duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Schedules Tribes/other Backward Classes/other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Not applicable
18. Power to relaxation.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect relax to any of the provision(s) of these Rules with respect of any class or category of persons or post(s).
__________
APPENDIX –I
| 1. | WRITTEN TEST {Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks}. | 85Marks |
| 2. | Evaluation of candidate to be made in the following manner:— ( i) Weightage for the minimum educational qualification prescribed in the Recruitment & Promotion Rules = 2.5 Marks {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/shall will be allowed 1.25 Marks (50x0.025=1.25)} | 15Marks |
| (ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. = 01 Mark (iii) Land less family / family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority =01 Mark (iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi Government Service = 01 Mark (v) Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/infirmity =01 Mark (vi) NSS (atleast one year) certificate holder in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National level sports competitions =01 Mark (vii) BPL family having annual income (from all sources) below 40,000/- or as prescribed by the Government from time to time =02 Mark (viii) Widow/divorced/destitute/single woman =01 Mark (ix) Single daughter/Orphan =01 Mark ( x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution =01 Mark (xi) Experience upto a maximum of 5 years in Government / Semi Government Organization related to the post applied for (0.5 Marks only for each completed year) =2.5 Marks |
Form of contract /agreement to be executed between the Food Safety Officer and the
Government, H.P. through Director of Health Safety and Regulation, H.P.
This agreement is made on this ______________________________________________ day of _____________in the year ________________between Sh. /Smt.________________ S/o/D/o Shri_______________________ R/o____________________________________ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through ________________ the Director Health Safety and Regulation Department, Himachal Pradesh (here-in-after- referred to as the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has engaged to serve as a __________________________(name of post) on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Food Safety Officer for a period of one year commencing on day of ______________and ending on the day of_______________. It is specifically mentioned and agreed upon by the both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e on_______________________ and information notice shall not be necessary:
Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be__________________per month.
3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The Contractual appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificates issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical reimbursement and LTC ect. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
8619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be forward for the next calendar year.
5. Un-authorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An officer appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay sale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. ______________________________
_______________________________
(Name and full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. ________________________________
________________________________
(Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY)8620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, हि0 प्र0 (1) रोहित पुत्र श्री किशोरी कुमार, निवासी मोहल्ला चमैंशनी, तहसील व जिला चम्बा।
(2) कविता कुमारी पुत्री मनोज कुमार, निवासी गांव उदयपुर, डाकघर सरू, तहसील व जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा
विषय.--विवाह पंजीकृत करने बारा।
इस अदालत में रोहित पुत्र श्री किशोरी कुमार, निवासी मोहल्ला चमैंशनी, तहसील व जिला चम्बा व कविता कुमारी पुत्री मनोज कुमार, निवासी गांव उदयपुर, डाकघर सरू, तहसील व जिला चम्बा ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकरण करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 25-2-2017 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 11-09-2017 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। राहुल चौहान (हि0 प्र0 से0), अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
---------
ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
(1) पुष्प राज पुत्र महिन्द्र सिंह, निवासी गांव मुचियाड़ी, डाकघर हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
(2) मधु पुत्री महिन्द्र, निवासी गांव लाहड़ी, डाकघर खजियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--विवाह पंजीकृत करने बारा।
इस अदालत में पुष्प राज पुत्र महिन्द्र सिंह, निवासी गांव मुचियाड़ी, डाकघर हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा व मधु पुत्री महिन्द्र, निवासी गांव लाहड़ी, डाकघर खजियार, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकरण करने बारा दिया है कि उन्होंने दिनांक 27-4-2017 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।8621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 2-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। राहुल चौहान (हि0 प्र0 से0), अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
---------
ब अदालत श्री हंस राज, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
दिनांक पेशी : 14-12-2017 राकेश कुमार बनाम Sainyam आदि निवासीयान महाल चकोल वेहडू, मौजा मझैरना, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राकेश कुमार ने अदालत हजा में बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 56, खतौनी नं0 111, खसरा कित्ता 3, रकबा तादादी 0-15-12 है0, महाल चकोल वेहडू, मौजा मझैरना, तहसील बैजनाथ में भूमालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इत्तलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण 1. Sainyam 2. Dinesh Kumar 3. Seema Kumari 4. Aruna Kumari d/o 5. Rajeshwari wd/o Om Parkash 6. Ram Singh alias Ram Parkash 7. Subhash Chand ss/o 8. Pushpa Devi d/o Biptu Ram 9. Rajeshwari wd/o 10. Aman 11. Neelam d/o Partap Chand 12. Celone s/o Bani Parkash 13. Chander Kanta w/o 14. Akashay s/o 15. Shweta d/o 16. Ankur s/o Suresh Kumar 17. Vinod Kumar s/o 18. Sumna d/o Ratani Devi 19. Kanta Devi d/o 20. Rajindra Devi d/o Urbidhar 21. Mast Ram s/o Bansi Dhar 22. Ravinder Kumar s/o 23. Rajeev Kumar s/o 24. Satinder Kumar 25. Sushma d/o 26. Kamlesh d/o 27. Leela Devi w/o Chuni Lal 28. Sita Devi wd/o Brahma Singh, all r/o Chakol Behru, Mouza Majherna को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन पेशी तिथि 14-12-2017 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 16-11-2017 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।
मोहर।
हंस राज,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।8622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री बिहारी लाल पुत्र परमा नन्द, निवासी दोछी, डा0 देइया, तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-जन्म रजिस्टर में बच्चाें के नाम दर्ज करने बारे।
हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री बिहारी लाल ने अदालते एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर ग्राम पंचायत देइया दोछी में दर्ज नहीं करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है। जो कि निम्न प्रकार से है।
रितिक की जन्म तिथि 02-12-1999
अतः ग्राम पंचायत देइया दोछी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 16-12-2017 को अदालत हजा में हाजिर होकर पेश करें दिगर सूरत में आवेदन-पत्र में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री रोशन लाल पुत्र जटिया राम, निवासी धनत, डा0 टिक्करी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-जन्म रजिस्टर में बच्चाें के नाम दर्ज करने बारे।
हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री रोशन लाल ने अदालते एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर ग्राम पंचायत किरण में दर्ज नहीं करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है। जो कि निम्न प्रकार से है :--
नवनीत शर्मा की जन्म तिथि 12-02-2000
आस्था शर्मा की जन्म तिथि 10-01-20028623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 अतः ग्राम पंचायत धनत, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 16-12-2017 को अदालत हजा में हाजर होकर पेश करे दिगर सूरत में आवेदन-पत्र में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 20-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री भगत राम पुत्र कली राम, निवासी बजाह, डा0 टिक्करी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-जन्म रजिस्टर में बच्चे का नाम दर्ज करने बारे।
हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री भगत राम ने अदालते एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर ग्राम पंचायत देइया दोछी में दर्ज नहीं करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है। जो कि निम्न प्रकार से है।
मृदूल गजटा की जन्म तिथि 15-10-2010
अतः ग्राम पंचायत टिकरी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 16-12-2017 को अदालत हजा में हाजर होकर पेश करे दिगर सूरत में आवेदन-पत्र में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री राजिन्दर सिंह पुत्र धर्म सिंह, निवासी खुरोग, डा0 थंगाड, तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
8624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 विषय.-जन्म रजिस्टर में बच्चाें के नाम दर्ज करने बारे।हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री राजिन्दर सिंह ने अदालते एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर ग्राम पंचायत किरण में दर्ज नहीं करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है। जो कि निम्न प्रकार से है :--
आयेरेन्दर सिंह चौहान की जन्म तिथि 16-09-2010
अनादित्य सिंह चौहान की जन्म तिथि 03-10-2015
अतः ग्राम पंचायत किरण, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 16-12-2017 को अदालत हजा में हाजर होकर पेश करे दिगर सूरत में आवेदन-पत्र में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
----------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री शाहबो दीन पुत्र इबराहिम, निवासी किंहाल, डा0 केदी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-जन्म रजिस्टर में बच्चे का नाम दर्ज करने बारे।
हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री शाहबो दीन ने अदालते एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर ग्राम पंचायत किरण में दर्ज नहीं करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है। जो कि निम्न प्रकार से है :--
अदनान शेख की जन्म तिथि 17-07-2013
आलिया शेख की जन्म तिथि 02-06-2015
अतः ग्राम पंचायत पौलिया, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 16-12-2017 को अदालत हजा में हाजर होकर पेश करे दिगर सूरत में आवेदन-पत्र में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।8625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 आज दिनांक 17-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/-, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री देया राम पुत्र मलमी अरन्नत, डा0 हलाउ, तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-जन्म रजिस्टर में बच्चे का नाम दर्ज करने बारे।
हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री देया राम ने अदालते एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर ग्राम पंचायत किरण में दर्ज नही करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है। जो कि निम्न प्रकार से हैः--
नैन्सी तोमर की जन्म तिथि 05-06-2005
अतः ग्राम पंचायत हलाउ, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 16-12-2017 को अदालत हजा में हाजर होकर पेश करे दिगर सूरत में आवेदन-पत्र में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री दौलत राम पुत्र ढंटू राम, निवासी सांडली, डा0 देइया दोछी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-जन्म रजिस्टर में बच्चाें के नाम दर्ज करने बारे। 8626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 हर खास व आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री दौलत राम ने अदालते एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र व पुत्री की जन्म तिथि व नाम का इन्द्राज जन्म रजिस्टर ग्राम पंचायत किरण में दर्ज नही करवाया है जिसे दर्ज करवाना चाहता है। जो कि निम्न प्रकार से है :--
पारस की जन्म तिथि 25-03-2013
नक्ष की जन्म तिथि 25-03-2013
दक्ष की जन्म तिथि 30-03-2016
अतः ग्राम पंचायत देइया दोछी, तहसील नेरूवा, जिला शिमला, हि0 प्र0 की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 16-12-2017 को अदालत हजा में हाजर होकर पेश करे दिगर सूरत में आवेदन-पत्र में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत को आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 17-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरूवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री रघुबीर सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री मोहिन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री पदम सिंह, निवासी ग्राम व डा0 धार, तहसील जुब्बल, जिला हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री मोहिन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री पदम सिंह, निवासी ग्राम व डा0 धार, तहसील जुब्बल, हि0 प्र0 का प्रार्थना-पत्र उप-मण्डल दण्डाधिकारी रोहड़ू, जिला शिमला के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी के पुत्र श्री आरव सौहटा की जन्म तिथि 12-04-2012 है जिसका पंजीकरण ग्राम पंचायत धार के अभिलेख में दर्ज नहीं हैं जिसके कारण जन्म प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो पा रहा है इसलिए प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि सम्बन्धित पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपर्युक्त प्रार्थी के पुत्र श्री आरव सौहटा की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत धार में दर्ज करने बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-12-2017 का प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस को अदालत हज़ा में हाज़र होकर अपना लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई भी उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि पंजीकरण हेतु किसी को कोई आपाि नहीं है तथा ग्राम पंचायत धार को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किए जावेंगे ।8627 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 आज दिनांक 20-11-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्ष्रित/-,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री करतार सिंह पुत्र स्व0 श्री भादर सिंह, निवासी गांव बिजर, डाकघर देवत, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0।
बनाम
(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत देवत, तहसील चौपाल, जिला शिमलां
विषय.--प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत देवत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री करतार सिंह पुत्र स्व0 श्री भादर सिंह, निवासी गांव बिजर, डाकघर देवत, तहसील चौपाल ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत देवत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी अपने बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत देवत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जो कि इस प्रकार से हैः-
| क्रम संख्या | नाम | सम्बन्ध | जन्म तिथि |
| 1. | अभिजय सिंह राठौर | पुत्र | 11-04-2014 |
अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह तारीख 18-12-2017 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत देवत को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 17-11-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्ष्रित/-,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
प्रकरण संख्या : 131/17
श्री मनीष पुत्र श्री राम कुमार, निवासी माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। 8628 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 उनवान मुकद्दमाः--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मनीष सुपुत्र श्री राम कुमार, निवासी माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र शिवाय की जन्म तिथि 28-8-2016 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् माजरा में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 28-8-2016 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शिवाय की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् माजरा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 17-12-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त शिवाय की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 18-11-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
प्रकरण संख्या : 130/17
श्री श्मशेर अली पुत्र श्री इसराईल मौ, निवासी ब्यास, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल . . वादी। प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री श्मशेर अली सुपुत्र श्री इसराईल मौ, निवासी ब्यास, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 24-9-1997 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् ब्यास में अपनी जन्म तिथि 24-9-1997 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री श्मशेर अली की जन्म तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् ब्यास, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-12-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्मशेर अली की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज8629 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 17-11-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
प्रकरण संख्या : 161/16
सपना पुत्री श्री जोगिन्दर, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल . . वादी। प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा :--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
सपना सपुत्री श्री जोगिन्दर, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी दादी श्रीमती कृष्णा देवी की मृत्यु तिथि 5-10-2013 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपनी ऊपर वर्णित दादी स्व0 श्रीमती कृष्णा देवी की मृत्यु तिथि 5-10-2013 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती कृष्णा देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 17-12-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त स्व0 श्रीमती कृष्णा देवी की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 18-11-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। 8630 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 दिसम्बर, 2017/15 मार्गशीर्ष, 1939 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
प्रकरण संख्या : 161/17
श्री सरदारा राम पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल . . वादी। प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सरदारा राम सपुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्र वधू स्व0 श्रीमती कुसुम लता की मृत्यु की तिथि 14-11-2002 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् कोलर में अपनी ऊपर वर्णित पुत्र वधू स्व0 श्रीमती कुसुम लता की मृत्यु तिथि 14-11-2002 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को स्व0 श्रीमती कुसुम लता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् कोलर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 19-12-2017 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 20-11-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है