राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
REVENUE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 3rd March, 2018
No. Rev.C(A)1-4/2008-Loose.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Waqf Act, 1995, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Asif Jalal, IPS, DIG Southern Range, Nigam Vihar, Shimla-2, H.P. as the Chief Executive Officer of the 01-राजपत्र/2018-02-04-2018 (1) 2 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 Himachal Pradesh Waqf Board, Shimla in addition to his own duties with immediate effect in public interest.
By order, Sd/- Pr. Secretary-cum-F.C. (Revenue).
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 24 मार्च, 2018
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)64/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव पनोग, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में नैहरा घाटी वैड़व सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0) |
| शिमला | कोटखाई | पनोग | 205/1 | 0-10-67 |
| कुल जोड़. . | कित्ता-1 | 0-10-67 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।3 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 लोक निर्माण विभाग अधिसूचना
शिमला-2, 26 मार्च, 2018
सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)86/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव गाणी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में नैहरा घाटी वैड़व सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0 ) |
| शिमला | कोटखाई | गाणी | 380/1 | 0-02-62 |
| कुल जोड़. . | कित्ता-1 | 0-02-62 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 23 मार्च, 2018
संख्याः यूडी-बी(1)-1/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश में परियोजना अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश, परियोजना अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है। 4 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृाियां.--(1) अधिसूचना संख्याः एलएसजी-ए (3)-4/96, तारीख 18-03-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, परियोजना अधिकारी, (वर्ग-II राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- (तरुण कपुर), अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।
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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग में परियोजना अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--परियोजना अधिकारी
2. पद (पदों) की संख्या.--1 (एक)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्डः-10300-34800/-रुपए जमा 5000/-रुपए गे्रड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 15,300/-रुपए प्रतिमास।
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--45 वर्ष और इससे कम :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः
परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः5 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।
टिप्पणः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (एंं)ः--किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में या अर्थशास़्त्र या गणित या वाणिज्य में सांख्यिकी के एक विषय सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातकोतर उपाधि;
या
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में या अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में सांख्यिकी के एक विषय सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि;
(ii) अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् सहायता अनुदान स्कीमों की विरचना करने, बजट तैयारियों, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों, वित्तीय और परियोजना मामलों का तीन वर्ष का अनुभव;
(ख) वॉंछनीय अर्हता (एं)ः--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयुः--लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता (एं)ः-- जैसा कि स्तंभ संख्या 11 के सामने विहित है।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(प) सीधी भर्ती की दशा मेंः--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे। (ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा अवधि नहीं होगी।
(पप) प्रोन्नति की दशा मेंः--दो वर्ष या पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित परिवीक्षा अवधि। 10. भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--(प) सांख्यिकी सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में या अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में सांख्यिकी के एक विषय 6 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 सहित स्नातकोतर/स्नातक की उपाधि रखने के अध्यधीन, विहित अर्हता को अर्जित करने के पश्चात्, 9 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 9 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों से समरूप वेतनमान में कार्यरत इस पद या सदृश पदों के पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर स्थानान्तरण द्वारा।
(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :
परन्तु यह और कि दूरस्थ/ग्रामीण क्षे़त्र में तैनाती/स्थानांतरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो । यथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और भी कि उस अधिकारी/कर्मचारी को, जिसने जनजातीय/कठिन/दूर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण-II.--उपर्युक्त परन्तुक (ं1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में, उप तहसील कमराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृा, रेणुका जी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृा और शिलाई तहसील के कोटा पाब पटवार वृा। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गुशैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेड़ पटवार वृा थुनाग तहसील के चियुनी, कालीपार, मानगढ़, थाच बगड़ा, उतरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृा और सुन्दरनगर तहसील का पटवाड़ा पटवार वृा।7 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 स्पष्टीकरण ः III.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिघि के भीतर का क्षेत्र ।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र होे जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी, कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणः--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दि हिमाचल प्रदेश टैक्निकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों ।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी। यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः--''विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्देशित आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी''। 8 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 (ख) विभागीय स्थायीकरण समिति.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्र्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः--
(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश में परियोजना अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्कम उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त परियोजना अधिकारी को 15,300/-रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 459/-रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।9 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15,300/- रुपए प्रतिमास की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 459/-रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा। 10 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा मेें आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-''ख'' परियोजना अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य ...............(नियुिक्त प्राधिकारी का पदनाम), हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमती .................................................... पुत्र/पुत्री श्री .................................................................. निवासी .................................................................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य............................(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार परियोजना अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-- 1. यह कि प्रथम पक्षकार परियोजना अधिकारी के रूप में ............... से प्रारम्भ होने और ............... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् ....... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम 15,300/- रुपए प्रतिमास होगी।11 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधि—त अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्री—त चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। 12 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति में :
1. .....................................................
....................................................
....................................................
(नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ........................................................
.......................................................
.......................................................
(नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English text of the Department's Notification No. UD-B(1)-1/2015, dated
23-03-2018 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 23rd March, 2018
No. UD-B(1)-1/2015.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the Post of Project Officer, Class-I (Gazetted) in the Department of Urban Development, Himachal Pradesh as per Annexure- "A" appended to this Notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Himachal Pradesh, Department of Urban Development, Project Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2018.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
13 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 19402. Repeal and savings.—(1) The Directorate of Urban Local Bodies, Himachal Pradesh Project Officer (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules 1997 notified vide Notification No. LSG-A(3)- 4/96 dated 18-3-1997 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2 (1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.
By order, Sd/- (TARUN KAPOOR), Additional Chief Secretary (U.D.).
_____________
ANNEXURE-"A" DRAFT RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PROJECT OFFICER (GAZETTED) CLASS-I IN THE DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT, HIMACHAL PRADESH
1. Name of Post.—Project Officer
2. Number of Post(s).—1 (one)
3. Classification.—Class- I (Gazetted)
4. Scale of Pay.—(i) Pay band for regular incumbent(s).—Rs. 10,300—34,800 + Grade Pay Rs. 5,000/-.
(ii) Emoluments for Contract Employee(s).—Rs. 15,300/- as per details given in Col. 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post—Selection
6. Age for direct recruitment.—45 years and below:
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ 14 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporation/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
Note:—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.
7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualifications:—Second Class Master's Degree in Statistics or Economics or Mathematics or Commerce with Statistics as one of the subject from the recognized University.
OR
(i) Second Class Bachelor's Degree in Statistics or Economics or Mathematics or Commerce with Statistics as one of the subject from a recognized University.
(ii) Post qualification three years experience in formation of Grant-in-aids schemes, budget preparations, centrally sponsored schemes, financial and project matters.
(b) Desirable Qualification(s):—Konwledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit (s)
will apply in the case of the promotee (s).—Age:—Not applicable.
Educational Qualification(s):—As prescribed against Column No.11 below
9. Period of probation, if any.—(i) Direct Recruitment:—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
(ii) Promotion:—Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled-in by various methods.— 100% by promotion, failing which on secondment basis by transfer and failing both by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—(i) By promotion from amongst the Statistical Assistants subject to possessing of Master/Bachelor Degree in Statistics or Economics or Mathematics or Commerce with Statistics as one of the subject from a recognized University with 09 (nine) years regular service or regular combined with continuous adhoc15 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 service, if any, in the grade after acquiring of prescribed qualification failing which on secondment basis/by transfer from amongst the incumbents of this post or analogous posts working in the identical pay scale from other Departments of Himachal Pradesh/Centre Government :
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard Areas and Remote/Rural Areas subject to adequate number of post (s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:
Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/ Difficult/ Hard areas and Remote/Rural Areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/ her seniority in the respective cadre.
Explanation : I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/ Difficult/ Hard Areas/Remote/Rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.
Explanation : II.—For the purpose of proviso(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub- Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.
16 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 Explanation-III.— For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—
(i) All stations beyond the radius of 20 kms. from Sub-Division/Tehsil Headquarter (ii) All stations beyond the radius of 15 kms. from State Headquarter and District Head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3(three) kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms.
of the employee regardless of its category.
(II) In all case of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post in any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R& P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Confirmation Committee.—"DPC to be presided over by the Chairman HP Public Service Commission or a member nominated by him:
(b) Departmental Confirmation Committee:—As may be constituted by the Government from time to time.
17 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 194013. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment for a direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/Other Recruiting Agency/ Authority as the case may be.
15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made, subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT:—(a) Under this policy the Project Officer in the Department of Urban Development, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:—The ACS/Pr. Secretary/Secretary (UD) to the Govt. of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Project Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 15,300/-AM (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 459/- (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—The ACS/Pr. Secretary/Secretary (UD) to the Govt. of Himachal Pradesh will be the appointing & disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
18 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 (VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure- "B" appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 15,300/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 459/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during her entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical re-imbursement and L.T.C. etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un- authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re- examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules. GPF Rules Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/ GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
19 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 194016. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
_____________
ANNUEXURE-"B" Form of contract/ agreement to be executed between the _______________ (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through___________________ (Designation of the Appointing Authority)
This agreement is made on this___________________day of _______________________ in the Year___________________________ between Sh./Smt._______________________s/o/ d/o Shri___________________________ r/o____________________________ Contract Appointee (hereinafter called the FIRST PARTY). AND The Governor of Himachal Pradesh through______________________(Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY);
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a ______________(Name of the post) for a period of one year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the _________FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _________________ and information notice shall not be necessary:
Provided that for further extension/ renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.15,300/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. Contractual appointee (Name of the post) will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a20 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/ she shall not be entitled for medical re-imbursement and L.T.C etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un- authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF, GPF will not be applicable to contractual appointee(s)
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS.
1. _____________________
______________________
______________________ (Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY)21 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 2. ________________________ ________________________
________________________
(Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY)
____________
समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
तारीख पेशी : 26-04-2018 श्री विकास शर्मा पुत्र श्री चमन लाल, निवासी गांव व डाकघर तुलाह, तहसील लड भड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।
श्री विकास शर्मा पुत्र श्री चमन लाल, निवासी गांव व डाकघर तुलाह, तहसील लड भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 30-07-1996 है परन्तु प्रार्थी की जन्म तारीख 30-07-1996 ग्राम पंचायत तुलाह के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं हुई है। अब जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 26-04-2018 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 15-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।22 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री जसबन्त सिंह पुत्र श्री दुलो राम, निवासी गांव व डाकघर करसाल, तहसील लड भड़ोल, जिला . . प्रार्थी। मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्री जसबन्त सिंह पुत्र दुलो राम, निवासी गांव व डाकघर करसाल, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0 नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जसबन्त सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल करसाल में प्रार्थी का नाम जसबन्त ही दर्ज है, जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 26-04-2018 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 19-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमती सुना देवी पत्नी स्व0 श्री दुलो राम, निवासी गांव व डाकघर करसाल, तहसील लड भड़ोल, . . प्रार्थिन। जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम। श्रीमती सुना देवी पत्नी स्व0 श्री दुलो राम, निवासी गांव व डाकघर करसाल, तहसील लड भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्राथिन का वास्तविक नाम सुना देवी है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल करसाल में प्राथिन का नाम सुमा देवी ही दर्ज है, जो गलत है। अब नाम दरुस्ती दर्ज करने बारे निवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक23 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 26-04-2018 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकते है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 19-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लड भड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रकाश चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नं0 01 तारीख मरजुआ 12-03-2018 तारीख पेशी : 17-04-2018 ब मुकद्दमा :
. . आवेदनकर्ता। श्री रोशन लाल पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी लोहड़ा, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी आवेदन-पत्र बाबत पंजीकरण जन्म जेर धारा अधिनियम, 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 1969.
उद्घोषणा राजपत्र
हरगाह एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र दिया है कि उसके पुत्र सुजल का जन्म दिनांक 21-06-2011 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म-मृत्यु पंचायत भडवाहन नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावें परन्तु प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी सम्भव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी आम जनता को तामील इश्तहार राजपत्र के द्वारा ही किया जाना सम्भव है। अतः प्रतिवादी आम जनता को इस बजरिया इश्तहार राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि मिति 17-04-2018 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
प्रकाश चन्द शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।24 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 समक्ष श्री देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
मिसल नं0 : 8/2018
तारीख संस्थापन 19-03-2018 ब मुकद्दमा :
श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, निवासी ग्राम चुलडिया, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, निवासी ग्राम चुलडिया, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी की पुत्री का नाम रविना देवी जन्म तिथि 24-04-2009, ग्राम पंचायत खाला क्यार के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हल्फिया ब्यान, सचिव ग्राम पंचायत खाला क्यार एवं जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खाला क्यार के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम चुलडिया व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी की पुत्री का नाम रविना देवी व जन्म तिथि 24-04-2009 माता का नाम किरण बाला ग्राम पंचायत खाला क्यार के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-04-2018 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 19-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
देवी सिंह कौशल, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री अकबर अली पुत्र श्री कुरेश अली, निवासी टोका नगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी।25 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 प्रकरण संख्या : 151/18 उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अकबर अली पुत्र श्री कुरेश अली, निवासी टोका नगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 15-10-1957 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कुंडियो में अपनी जन्म तिथि 15-10-1957 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अकबर अली की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुंडियो, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-04-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त अकबर अली की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 17-03-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री Lhamo Tsering पुत्र श्री Lomdhen निवासी Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 152/18
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री Lhamo Tsering पुत्र श्री Lomdhen निवासी Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 09-08-1983 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Dobri Salwala में अपनी जन्म तिथि 09-08-1983 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। 26 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Lhamo Tsering की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Dobri Salwala, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-04-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Lhamo Tsering की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 17-03-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री राज कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल, निवासी गोरखुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 153/18
उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राज कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल, निवासी गोरखुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र अक्षत की जन्म तिथि 13-12-2014 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत गोरखुवाला में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 13-12-2014 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अक्षत की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोरखुवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-04-2018 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त अक्षत की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 17-03-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।27 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940 In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rajgarh, District Sirmaur, Himachal Pradesh
NOTICE
General Public is hereby informed through this notice that Sh. Vijay Kumar Joshi aged 64 years s/o Sh. Jitender Kumar, r/o Village Devthal, P.O. Kujji, Tehsil Pachhad, Distt. Sirmour. H.P. & Smt. Shukla Joshi, aged 62 years d/o Sh. Jai Karan Sharma, r/o 10869 Street 19, Pratap Nagar, Delhi have filed an application alongwith their affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Csentral Act as amended by the Marriage Laws (amended Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage as per Hindu rites and customs on 04-06-1985 at Pratap Nagar Delhi in the presence of their relatives. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954. If any person has any objection against the registration of this marriage, then he/she can file his/her objection in this court on or before 17-04-2018, failing which matter will be decided as per rules.
Issued today on 14-03-2018 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Rajgarh, District Sirmaur, H.P.
28 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 अप्रैल, 2018/12 चैत्र, 1940नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है