राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940
हिमाचल प्रदेश सरकार
HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 12th March, 2018
No. Health-A-A(1)26/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw the opening of PHC at Renkhanj Jassur, Distt. Kangra notified vide this Department's notification of even number dated 19-03-2016 at Sl. No.19 with immediate effect.
98-राजपत्र/2018-06-08-2018 (3719)3720 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 The Governor, H.P. is further pleased to withdraw the following 3 posts of various categories created for PHC Renkhanj Jassur, Distt. Kangra vide notification No. Health-A- A(1)26/2015-Loose dated 20-06-2017:—
| Sl. No. | Name of post (on contract basis) | Pay Scale | No. of posts |
| 1. | Medical Officer | Rs.15600–39100+Rs.5400 G.P. | 1 |
| 2. | Pharmacist | Rs.5910–20200+Rs.3000 G.P. | 1 |
| 3. | Class-IV | Rs.4900–10680+Rs.1300 G.P. | 1 |
| Total . . | 3 |
By order, Sd/- Principal Secretary (Health).
__________
HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th March, 2018
No. Health-A-A(1)-3/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the upgradation of Primary Health Centre Balichowki in Distt. Mandi, H.P. to the level of Community Health Centre with immediate effect in the public interest.
2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to create the following 1 post for above Community Health Centre to be filled up on daily wage basis with immediate effect in the public interest:—
| Name of post (Daily wage basis) | Pay Scale | No. of posts |
| Driver | Rs. 5910–20200+Rs. 2000 G.P. | 1 |
The creation of above posts is subject to following conditions:—
(i) Availability of funds under relevant HOA/SOE for C.F.Y.;
(ii) No additional funds would be demanded on this account; (iii) Completion of all codal formalities procedurely in advance in this regard.
This issues with the prior concurrence of F.D. obtained vide their U.O. No.54238371-Fin- F/2018 dated 03-03-2018.
By order, Sd/- Principal Secretary (Health).
3721 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940आयुर्वेद विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 2 अगस्त, 2018
संख्याः आयुर्वेद-ए0(3)2/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आयुर्वेद)।
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उपाबन्ध- "क" आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश में विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.-- विधि अधिकारी
2. पद की संख्या.-- 01 (एक)
3. वर्गीकरण.-- वर्ग-II(राजपत्रित)
4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी(पदधारियों) के लिए वेतनमान.-10,300-34,800 रूपए जमा 4400 रूपए ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी(कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.-स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्योरे के अनुसार 14,700/-रुपए प्रति मास।
5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.-- अचयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.-- 18 से 45 वर्ष :
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्त्यिों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा :
3722 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों में तथा स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है । ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं ओर उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे। टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता.-भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में व्यावसायिक उपाधि सहित व्यवसायरत अधिवक्ता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव या विधि में व्यावसायिक उपाधि की मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात, सरकारी/अर्धसरकारी संस्थानों में कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव। (ख) वांछनीय अर्हता.--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु.-लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हता.-- जैसे कि नीचे स्तम्भ संख्या-11 के सामने विहित है।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-- (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
10. भर्ती की पद्धति.--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों)की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत स्थानन द्वारा, ऐसा न होने पर यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--विधि में मान्यता प्राप्त व्यावसायिक उपाधि रखने के अध्यधीन वरिष्ठ सहायक (सहायकों) में से स्थानन द्वारा (सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर) जिनके पास विधि में व्यावसायिक उपाधि की मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् विभाग में विधिक मामलों के निपटाने का तीन वर्ष का अनुभव हो ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थतियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।3723 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/आदि अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्त के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-
(i) सकंल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग, हिमाचल प्रदेश में विधि अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में, एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर नवीनीकरण/विस्तारण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। (ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--प्रशासनिक सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा
(II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त विधि अधिकारी को 14,700/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे-बैंड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 441/-रुपए की रकम (पद के पे-बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--प्रशासनिक सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से सलंग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा। 3724 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 (VII)निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 14,700/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 441/- रुपए की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त ) किए जाने के लिए दायी होगा/होगीः
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा । (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमतिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संंिवदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।3725 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों, जैसे एफ.आर.एस.आर. छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।
16 आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.-- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों ) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध-"ख" विधि अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमत़ि........................़........................................पुत्र/पुत्री श्री .............................. निवासी............ ...........................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है ) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.......................................को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार विधि अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-
1. यह कि प्रथम पक्षकार विधि अधिकारी के रूप में .........................................से प्रारम्भ होने और............
.............................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्.. ...................दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-प्रत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14, 700/- रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। 3726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-प्रत्र को प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो, वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ/जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. .......................................................................... ............................................................................... (नाम व पूरा पता ) 2. ........................................................................... ............................................................................... (नाम व पूरा पता)
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)3727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 1. .......................................................................... ............................................................................... (नाम व पूरा पता )
2. .......................................................................... ............................................................................... (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)
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[Authoritative English text of this Department's Notification No. Ayur-A(3)-2/2017 date,
02-08-2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
AYURVEDA DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 2nd August, 2018
No. Ayur-A(3)-2/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Law Officer, Class-II (Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per Annexure-'A' attached to this notification, namely:—
1. Short title & commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Ayurveda, Law Officer, Class-II (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2018.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in official Gazette.
By order, Sd/- Principal Secretary (Ayurveda).
__________
ANNEXURE-'A' Recruitment and Promotion Rules for the Post of Law Officer, Class-II (Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh.
1. Name of Post.— Law Officer
2. Number of Post(s).— 01 (One)
3. Classification.— Class-II (Gazetted)
4. Scale of Pay.— (i) Pay band for regular incumbents.— Rs: 10300–34800+Rs. 4400
Grade Pay.
3728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 (ii) Emoluments for contract employees.—14,700/- as per detailsgiven in column 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non Selection.
6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on ad hoc or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such ad hoc or contract appointment.
Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.
Note.— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
7. Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s).—Should possess a professional degree in Law from a recognized University in India with 05 years experience as practicing advocate or 05 years experience after acquiring the recognized qualification of professional degree in Law, while working in a Government /Semi Government Institutions.
(b) Desirable Qualification.—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit (s) will
apply in the case of the promotee (s).—Age: Not applicable.
Educational Qualification.— As prescribed against Column-11 below
9. Period of Probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.
3729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 194010. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100 % by placement failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade for which promotion/secondment/ transfer is to be made.—By placement (strictly on the basis of seniority) from amongst the Senior Assistant(s) subject to possessing of a recognized professional degree in Law with 03 years experience of dealing with legal matters in the Department after acquiring the recognized qualification of professional degree in Law.
12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission
(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the commission/ other recruiting agency/ authority as the case may be.
15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Law Officer in the Department of Ayurveda, H.P., will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Administrative Secretary (Ayurveda) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.— The Law Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.14700/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of 441/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.
3730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 (III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Administrative Secretary ofAyurveda Department will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ 14700/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ 441/- (3% of minimum of the pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
3731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
__________
ANNUEXURE-"B" Form of contract/agreement to be executed between the_______________ (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through ______________ (Designation of the Appointing Authority).
This agreement is made on this __________________day of _____________in the year_______________________Between Sh./Smt___________________s/o,______________ d/o ____________________________ Shri _______________________________R/o ___________________________________________________________.
Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through _________________ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—
3732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 19401. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a__________ (Name of the post) for a period of one year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the___________FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on ________________ and information notice shall not be necessary:
Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be 14,700/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
3733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable tocontractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. ________________________ __________________________ (Name and Full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. ________________________ __________________________ (Name and Full Address)
(Signature of the SECOND PARTY)
__________
[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-24/2018 dated,
06/08/2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 22/2018-State Tax (Rate)
Shimla-2 the 06th August, 2018
No. EXN-F(10)-24/2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification No.8/2017–State Tax (Rate), dated 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh vide No. EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017 and last amended vide notification No.12/2018-State Tax (Rate), dated the 3rd July, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-33/2017, dated the 4th July, 2018, namely:—
In the said notification, for the figures, letters and words "30th day of September, 2018", the figures, letters and words "30th day of September, 2019" shall be substituted.
By order, (JAGDISH CHAND SHARMA), Principal Secretary (E&T).
Note.— The principal notification No.8/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide Notification No. EXN-F(10)-14/2017- Loose, dated the 30th June, 2017and last amended vide notification No.12/2018-State Tax (Rate), dated the 3rd July, 2018, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-33/2017, dated the 4th July,2018.
3734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-24/2018 dated,
06/08/2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 31/2018-State Tax
Shimla-2 the 06th August, 2018
No. EXN-F(10)-24/2018.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons who did not file the complete FORM GST REG-26 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 but received only a Provisional Identification Number (PID) (hereinafter referred to as "such taxpayers") till the 31st December, 2017 may now apply for Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN).
2. The special procedure to be followed for registration of such taxpayers is as detailed below:—
(i) The details as per the Table below should be furnished by such taxpayers to the jurisdictional nodal officer of the Central Government or State Government on or before the 31st August, 2018.
Table
| 1. | Provisional ID | |
| 2. | Registration Number under the earlier law (Taxpayer Identification Number (TIN)/Central Excise/Service Tax Registration number) | |
| 3. | Date on which token was shared for the first time | |
| 4. | Whether activated part A of the aforesaid FORM GST REG-26 | Yes/No |
| 5. | Contact details of the taxpayer | |
| 5a | Email id | |
| 5b | Mobile | |
| 6. | Reason for not migrating in the system | |
| 7. | Jurisdiction of Officer who is sending the request |
(ii) On receipt of an e-mail from the Goods and Services Tax Network (GSTN), such taxpayers should apply for registration by logging onto https://www.gst.gov.in/) in the "Services" tab and filling up the application in FORM GST REG-01 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017.
(iii) After due approval of the application by the proper officer, such taxpayers will receive an email from GSTN mentioning the Application Reference Number (ARN), a new GSTIN and a new access token.
(iv) Upon receipt, such taxpayers are required to furnish the following details to GSTN by e-mail, on or before the 30th September, 2018, to [email protected]:–
(a) New GSTIN;
3735 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940(b) Access Token for new GSTIN; (c) ARN of new application; (d) Old GSTIN (PID).
(v) Upon receipt of the above information from such taxpayers, GSTN shall complete the process of mapping the new GSTIN to the old GSTIN and inform such taxpayers.
(vi) Such taxpayers are required to log onto the common portal www.gstn.gov.in using the old GSTIN as "First Time Login" for generation of the Registration Certificate.
3. Such taxpayers shall be deemed to have been registered with effect from the 1st July, 2017.
By order, (JAGDISH CHAND SHARMA), Principal Secretary (E&T).
___________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
नम्बर मुकद्दमा : तारीख रजुआ : 03/2018 17-07-2018
श्री बनोरी लाल पुत्र श्री समकू, निवासी ग्राम कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता ग्राम कल्पा, जिला किन्नौर
राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती करने बारे।
श्री बनोरी लाल ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम बनोरी लाल पुत्र श्री समकू है परन्तु राजस्व अभिलेख उप-महाल कल्पा में मनोहर लाल पुत्र समकू दर्ज किया गया है जो गलत है को दरुस्ती कर बनोरी लाल पुत्र समकू माल कागजात दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम राजस्व रिकार्ड में दरूस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 29-08-2018 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उक्त नाम दरुस्ती कर मनोहर लाल पुत्र समकू की जगह पर बनोरी लाल पुत्र समकू दरुस्त माल कागजात उप-महाल कल्पा करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।3736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 ब अदालत धर्म भाग, नायब तहसीलदार, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्री भारत भूषण पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी गांव कनई, डा0 करछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री भारत भूषण पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी गांव कनई, डा0 करछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के चाचा जय पाल जिसकी मृत्यु 10-03-2017 को हो गई है तथा ग्राम पंचायत सापनी में दर्ज नहीं है। अब इनके चाचा कीे मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत सापनी में दर्ज किया जाए।
इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थी के चाचा जय पाल जिसकी मृत्यु तिथि 10-03-2017 है तथा ग्राम पंचायत सापनी में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधि—त व्यक्ति द्वारा मिति 30-08-2018 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के चाचा की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सापनी के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 30-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
---------
ब अदालत धर्म भाग, नायब तहसीलदार, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
कुमारी आशा ठाकुर पुत्री स्व0 बम बहादुर, निवासी गांव व डा0 चांसू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
कुमारी आशा ठाकुर पुत्री स्व0 बम बहादुर, निवासी गांव व डा0 चांसू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 31-12-1975 है तथा ग्राम पंचायत चांसू में दर्ज नहीं है। अब इनकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चांसू में दर्ज किया जाए। इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थीया की जन्म तिथि 31-12-1975 तथा ग्राम पंचायत चांसू में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को3737 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधि—त व्यक्ति द्वारा मिति 30-08-2018 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थीया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चांसू के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
---------
ब अदालत धर्म भाग, नायब तहसीलदार, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0
श्रीमती श्याम डोलमा पत्नी स्व0 चांडवी, निवासी गांव थैमगारंग, डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती श्याम डोलमा पत्नी स्व0 चांडवी, निवासी गांव थैमगारंग, डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया के पुत्र अमृत सिंह जिसकी जन्म तिथि 03-10-1986 है तथा ग्राम पंचायत थैमगारंग में दर्ज नहीं है। अब इनके पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत थैमगारंग में दर्ज किया जाए।
इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थीेंया के पुत्र अमृत सिंह जिसकी जन्म तिथि 03-10-1986 है तथा ग्राम पंचायत थैमगारंग में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधि—त व्यक्ति द्वारा मिति 30-08-2018 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थीया के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत थैमगारंग के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 30-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।
---------
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Nichar at Bhabanagar, District Kinnaur, H. P.
In the matter of :
1. Sh. Ajeet Singh s/o Late Shri Sukh Nand, aged about 28 years, r/o Village Grangey, Post Office Nichar, Tehsil Nichar, District Kinnaur H.P.
3738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 19402. Mohini d/o Shri Sohan Lal, aged about 22 years, r/o Village & Post Office Sapni, . . Applicants. Tehsil Nichar, District Kinnaur, H. P.
Versus
General Public
Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
In the above noted matter Shri Ajeet Singh and Smt. Mohini have filed an application on dated 12th July, 2018 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on dated 29-05-2017 according to the custom & ritual of Hindu religion since from the date of marriage they are living together as husband and wife, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public & parents of the applicants are hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing or through their legal advisor before this court on or before dated 25th August, 2018. The objection received after 25th August, 2018 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 23rd July, 2018 under my hand and seal of this court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Nichar at Bhabanagar, District Kinnaur (H.P.).
________
In the Court of Shri Anil Kumar Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Sh. Nand Kumar Ghartimagar s/o Late Shri Karam Singh Ghartimagar, c/o Hotel Wood Park-Woodrina Estate, Dhalli, Tehsil & District Shimla.
Versus
General Public
. . Respondent.
Whereas Sh. Nand Kumar Ghartimagar s/o Late Shri Karam Singh Ghartimagar, c/o Hotel Wood Park-Woodrina Estate, Dhalli, Tehsil & District Shimla has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son named—Deepak Kumar Ghartimagar in the record of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of birth |
| 1. | Deepak Kumar Ghartimagar | son | 12-11-2005 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of Birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death, Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 23-07-2018 under my signature and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.
__________
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 32/2018
उनवान मुकद्दमा : दावा सेहत इन्द्राज।
श्री यशवन्त सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी गांव सिकारडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। Application praying for correction the name of applicant in the Revenue record.
श्री यशवन्त सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी गांव सिकारडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने खाता खतौनी नं0 54/58, कित्ते 5, तादादी रकबा 31-04 बीघा, वाका मौजा लाना कोटला का आवेदन-पत्र इस अदालत में नाम दरूस्ती हेतु दायर किया है। जिसमें निवेदन किया है कि वादी का सही नाम श्री यशवन्त सिंह है जबकि कागजात माल में उसका नाम श्री जसमत सिंह दर्ज है। इसलिए वादी ने निवेदन किया है कि उनका नाम श्री जसमत सिंह के स्थान पर श्री यशवन्त सिंह कागजात माल में दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति कोे नाम तबदील करने बारे कोई भी एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 21-08-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन सहित अदालत में हाजिर आवे। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 21-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा सेहत इन्द्राज।
श्री जीमल मुहम्मद पुत्र रहमूदीन, निवासी ग्राम कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती भूमि खाता/खतौनी नं0 232/288 व 233/289, कित्ते 3, तादादी रकबा 16-14 बीघा, मौजा कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
उपर्युक्त विषय पर श्री जीमल मुहम्मद पुत्र रहमूदीन, निवासी ग्राम कौलावाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक आवेदन-पत्र नाम दरूस्ती हेतु बाबत भूमि खाता/खतौनी नं0 232/288 व 233/289, कित्ते 3, तादादी रकबा 16-14 बीघा, मौजा कौलावाला भूड, तहसील नाहन का आवेदन-पत्र इस अदालत में नाम दरूस्ती हेतु दायर किया है। जिसमें निवेदन किया है कि वादी का सही नाम जीमल मुहम्मद हैं जबकि कागजात माल में उसका नाम जलील मुहम्मद दर्ज है। इसलिए वादी ने निवेदन किया है कि उनका नाम जलील मुहम्मद के स्थान पर जीमल मुहम्मद कागजात माल में दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती दर्ज करने बारे कोई भी एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 21-08-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते है। किसी के हाजिर/एतराज प्राप्त न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 23-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा सेहत इन्द्राज।
श्रीमती यूनिता पुत्री श्री लायक राम, निवासी मोहल्ला गोविन्द गढ़, शान्ति निवास नाहन, तहसील नाहन, . . प्रार्थी। जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती भूमि खाता/खतौनी नं0 200/321, कित्ते 5, तादादी रकबा 243-69 वर्ग मी0, वाका मौजा नया बाजार नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3741 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 उपर्युक्त विषय पर श्रीमती यूनिता देवी पुत्री श्री लायक राम, निवासी मोहल्ला गोविन्द गढ़, शान्ति निवास नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक आवेदन-पत्र नाम दरूस्ती हेतु बाबत भूमि खाता/खतौनी नं0 200/321, कित्ते 5, तादादी रकबा 243-69 वर्ग मी0, वाका मौजा नया बाजार नाहन का आवेदन-पत्र इस अदालत में नाम दरूस्ती हेतु दायर किया है। जिसमें निवेदन किया है कि वादिया का सही नाम यूनिता है जबकि कागजात माल में उसका नाम सुनिता दर्ज है। इसलिए वादिया ने निवेदन किया है कि उनका नाम सुनीता देवी के स्थान पर यूनिता कागजात माल में दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती दर्ज करने बारे कोई भी एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 20-08-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। किसी के हाजिर/एतराज प्राप्त न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 21-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 23/2017
उनवान मुकद्दमा : दावा नाम दरूस्ती।
लाल सिंह पुत्र किशन सिंह, ग्राम तालों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती भूमि खाता/खतौनी नं0 19/50, कित्ते 3, खाता/खतौनी नं0 5/18 कित्ता-1, कुल रकबा 9-00 बीघा, वाका मौजा तालों, तहसील नाहन में नाम दरूस्ती हेतु।
उपर्युक्त विषय पर लाल सिंह पुत्र किशन सिंह, ग्राम तालों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने बाबत भूमि खाता/खतौनी नं0 19/50, कित्ते 3, खाता/खतौनी नं0 5/18, कित्ता 1, कुल रकबा 9-00 बीघा, वाका मौजा तालों, तहसील नाहन ने इस अदालत में नाम दरूस्ती हेतु दायर किया है। जिसमें निवेदन किया है कि वादी का सही नाम लाल सिंह है जबकि कागजात माल में उसका नाम लाल चन्द दर्ज चला आ रहा है। अतः प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उनका नाम राजस्व कागजात माल में लाल चन्द के स्थान पर लाल सिंह दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती दर्ज करने बारे कोई भी एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 21-08-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। किसी के हाजिर/एतराज प्राप्त न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।3742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 आज दिनांक 21-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 17/2018
उनवान मुकद्दमा : दावा नाम दरूस्ती।
श्री भूपेन्दर सिंह पुत्र श्री मदन लाल, निवास ग्राम अगडीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती भूमि खाता/खतौनी नं0 12/13, कित्ते 2, कुल रकबा 9-16 बीघा, वाका मौजा अगडीवाला, तहसील नाहन में नाम दरूस्ती हेतु।
उपर्युक्त विषय पर श्री भूपेन्दर सिंह पुत्र श्री मदन लाल, निवास ग्राम अगडीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने बाबत भूमि खाता/खतौनी नं0 12/13, कित्ते 2, कुल रकबा 9-16 बीघा, मौजा अगडीवाला, तहसील नाहन ने इस अदालत में नाम दरूस्ती हेतु आवेदन किया गया है। जिसमें निवेदन किया है कि वादी का सही नाम भूपेन्दर सिंह है जबकि कागजात माल में उसका नाम भूप सिंह दर्ज चला आ रहा है। अतः प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उनका नाम राजस्व कागजात माल में भूप सिंह के स्थान पर भूपेन्दर सिंह दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती दर्ज करने बारे कोई भी एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 20-08-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। किसी के गैर-हाजिर/एतराज प्राप्त न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 21-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 07/2018
उनवान मुकद्दमा : दावा नाम दरूस्ती।3743 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 श्री अनुज कुमार पुत्र नरेश कुमार, निवास मौहल्ला रामदासिया, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला . . प्रार्थी। सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती भूमि खाता/खतौनी नं0 232/332, कित्ते 7, कुल रकबा 301-07 वर्ग मी0, वाका महाल नाहन, तहसील नाहन में नाम दरूस्ती हेतु।
उपर्युक्त विषय पर श्री अनुज कुमार पुत्र नरेश कुमार, निवास मौहल्ला रामदासिया, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने बाबत भूमि खाता/खतौनी नं0 232/332, कित्ते 7, कुल रकबा 301-07 वर्ग मी0, वाका मौजा महाल नाहन, तहसील नाहन ने इस अदालत में नाम दरूस्ती हेतु आवेदन किया गया है। जिसमें निवेदन किया है कि प्रार्थी का सही नाम अनुज कुमार है जबकि कागजात माल में उसका नाम लूच कुमार दर्ज चला आ रहा है। अतः प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उनका नाम राजस्व कागजात माल में लूज कुमार के स्थान पर अनुज कुमार दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती दर्ज करने बारे कोई भी एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 21-08-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। किसी के गैर-हाजिर/एतराज प्राप्त न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 21-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 20/2018
उनवान मुकद्दमा : दावा नाम दरूस्ती।
श्री देवदत शर्मा पुत्र श्री गंगा राम, ग्राम भूड्डा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती भूमि खाता/खतौनी नं0 8/11, कित्ते 11, कुल रकबा 69-04 बीघा, वाका मौजा भूड्डा, तहसील नाहन में नाम दरूस्ती हेतु।
उपर्युक्त विषय पर श्री देवदत शर्मा पुत्र श्री गंगा राम, ग्राम भूड्डा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने बाबत भूमि खाता/खतौनी नं0 8/11, कित्ते 11, कुल रकबा 69-04 बीघा, वाका मौजा भूड्डा, तहसील नाहन ने इस अदालत में नाम दरूस्ती हेतु आवेदन किया गया है। जिसमें निवेदन किया है कि प्रार्थी का सही 3744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 नाम देवदत शर्मा है जबकि कागजात माल में उसका नाम देवी दत्त दर्ज चला आ रहा है। अतः प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उनका नाम राजस्व कागजात माल में देवी दत्त के स्थान पर देवदत शर्मा दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती दर्ज करने बारे कोई भी एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 21-08-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैं। किसी के गैर-हाजिर/एतराज प्राप्त न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 21-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम दरूस्ती।
श्रीमती नीलम पुत्री श्री सोहन लाल, निवासी ग्राम बोेगरीया, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दरूस्ती भूमि खाता/खतौनी नं0 13/15, कित्ते 15, कुल रकबा 21-2 बीघा, वाका मौजा बोगरीया, तहसील नाहन में नाम दरूस्ती हेतु।
उपर्युक्त विषय पर श्रीमती नीलम पुत्री श्री सोहन लाल, निवासी ग्राम बोेगरीया, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने बाबत भूमि खाता/खतौनी नं0 3/5, कित्ते 15, कुल रकबा 21-2 बीघा, मौजा बोगरीया, तहसील नाहन ने इस अदालत में नाम दरूस्ती हेतु आवेदन किया गया है। जिसमें निवेदन किया है कि प्रार्थी का सही नाम नीलम है जबकि उक्त राजस्व कागजात माल में उसका नाम जयवन्ती दर्ज चला आ रहा है। अतः प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उनका नाम राजस्व कागजात माल में जयवन्ती के स्थान पर नीलम दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दरूस्ती दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 21-08-2018 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकते हैैं। किसी के गैर-हाजिर/एतराज प्राप्त न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 21-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3745 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री मदन स्वरुप गुप्ता, निवासी हिन्दु आश्रम रोड नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त इस अदालत में पेश की कि उनके पिता स्व0 श्री मदन स्वरुप पुत्र श्री जाती राम, मकान नं0 1326 बी0 6 शिवपुरी कलोनी, कासांपुर रोड यमुनानगर, हरियाणा, वर्तमान पता निवासी मकान नं0 164, सैक्टर 18, हुड्डा जगाधरी, जिला यमुनानगर हरियाणा ने उनके पक्ष में एक बिना पंजीकृत वसीयतनामा पेश किया है कि वह इस वसीयत को सब-रजिस्ट्रार नाहन के कार्यालय में पंजीकृत किया जावे। जिसके अवलोकन से पाया गया कि वसीयतकर्ता स्व0 श्री मदन स्वरुप ने लिखा है कि उसके चार लड़के व दो लड़कियां हैं जिनके नाम क्रमशः कृष्ण लाल, बलदेव राज, श्रीमती सुदेश गुप्ता, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार व श्रीमती कुसम लता गुप्ता हैं व मैंने अपने जीवनकाल में अपने तीनों बेटों कृष्ण लाल, बलदेव राज, प्रमोद कुमार व दोनों बेटियों सुदेश गुप्ता व कुसुम लता को जो कुछ देना था दे दिया है व मेरी सेवा मेरा तीसरा बेटा विनोद कुमार करता है व इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मेरी तमाम काश्तकारी जमीन जो मेरे नाम गांव पतरेडी तथा मौजा सलौला में स्थित है इसके अलावा एक पुशतैनी मकान व दुकान जो मेरे हिस्से का है इन सबको मैं अपने बेटे विनोद कुमार को देना चाहता हूं। विनोद कुमार के अलावा किसी और वारिस को कोई हक हकूक मकरी चल-अचल संपत्ति पर नहीं होगा।
अतः इश्तहार द्वारा समस्त हितबद्ध व्यक्तियों/आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त वसीयत बारे कोई आपत्ति है तो वह दिनांक 31-08-2018 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के अन्दर कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में उक्त वसीयतनामा पंजीकृत कर दिया जाएगा। तदोपरान्त कोई उजर/एतराज मान्य न होगा।
आज दिनांक 25-07-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 अगस्त, 2018/15 श्रावण, 1940 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है