Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 177, 04 December 2018

Published 04 December 2018

Gazette no.
177
Gazetteid
177/GAZETTE/2018-04/12/2018
Identifier
in.gazette.himachal.2018-12-04.177_gazette_2018-04_12_2018
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 04 दिसम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 नवम्बर, 2018

संख्याः एल.एल.आर.-ए.(3)-1/2013.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 6 की उपधारा (5) और (6) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 177-राजपत्र/2018-04-12-2018 (6455) 6456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण में कनिष्ठ कार्यालय सहायक, (सूचना प्रौद्योगिकी) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, कनिष्ठ कार्यालय सहायक, (सूचना प्रौद्योगिकी) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, यशवन्त सिंह चोगल, विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि)।

-------

उपबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.--कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी)

2. पद(पदों) की संख्या.--1 (एक)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्डः 5910-20200/-रुपए जमा 1950/रुपए ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी(कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांः स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्योरे के अनुसार 7860/-रूपए प्रतिमास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--लागू नहीं

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर6457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नबम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).--बी0 टैक0/एम0सी0ए0/बी0 एस0सी0 (आई0 टी0) पी0 जी0 डी0 सी0 ए0 अथवा इसके समतुल्य उपाधि रखता हो या 102 अथवा इसके समतुल्य अर्हता के साथ बी0सी 0 ए0(कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा)/कम्पयूटर में आई0टी0आई0 डिप्लोमा या सिस्टम एसीस्टैंट या कम्प्यूटर/डैस्कटॉप इंजीनियर के रूप या कम्प्यूटर के क्षेत्र में उच्चतर पद पर दो वर्ष के अनुभव के साथ सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर में इसके समतुल्य डिपलोमा और कम्प्यूटर का बुनियादी ज्ञान जैसे कम्पयूटरज, विंडोज और लाइनक्स आपरेटिंग सिस्टम चलाना और टंकण करना तथा पिं्रट आदि लेना।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियाें) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू हाेंगी या नहीं.--आयुः लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--सीधी भर्ती/प्रोन्नति की दशा में.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदो)ं की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--लागू नहीं

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--लागू नहीं।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन ऐसी रीति में किया जाएगा जो भर्ती अभिकरण अर्थात्‌, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए। 6458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी, को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। (ख) सदस्य सचिव, विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 (5) के अधीन रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पदाें के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएगा और विहित अर्हताएं और इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियाें से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) चयन इन नयमाें में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपब्धियां.--स्ांविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), को 7860/-रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 235/-रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा के आधार पर भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन ऐसी रीति में किया जाएगा जो भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। (VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-"1" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) स्ांविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7860/-रुपए प्रतिमास की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 235/-रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार6459 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नबम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीें होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगा/सकेगी।6460 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 परिशिष्ट-I कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती ...................................................... पुत्र/पुत्री श्री .............................................................. निवासी ....................................... ......................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) लिपिक के रूप में ............... से प्रारम्भ होने और ...... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ .......को स्वयंमवे ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम 7860/-रुपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा।6461 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नबम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ..................................................... .................................................... .................................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ....................................................... ...................................................... ...................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

--------

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th November, 2018

No. LLR-A(3)-1/2013-Loose.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub section (2) of Section 28 read with sub-section (5) and (6) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No.39 of 1987), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non- Gazetted) in the Himachal Pradesh State Legal Services Authority as per Annexure 'A' attached to6462 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 this notification, namely:— 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Junior Office Assistant (Information Technology), Class- III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra(e- gazette) Himachal Pradesh.

By order, YASHWANT SINGH CHOGAL, L.R.-cum-Pr. Secretary(Law).

__________

Annexure-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR OFFICE ASSISTANT (INFORMATION TECHNOLOGY) CLASS-III (NON GZETTED) IN THE HIMACHAL PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA 1. Name of Post.—Junior Office Assistant (Information Technology)

2. Number of Post(s).—1 (One)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted), Ministerial Services

4. Scale of Pay (Be given in expanded notation).—(I) Pay band for regular incumbent(s).—Rs.5910—20200+Rs.1950/-Grade Pay.

(II) Emoluments for Contract Employee(s).—Rs.7860/-as per details given in Col. No.15-A 5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—18 to 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such6463 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नबम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s).—Possessing degree of B.Tech./MCA/BSC. (IT)/PGDCA or equivalent Or 10+2 or equivalent qualification plus BCA(Bachelor of Computer Application)/DCA(Diploma in Computer Application)/I.T.I. diploma in Computers or equivalent diploma in Information Technology or Computers with two years experience as System Assistant or Computer/desktop Engineer or on higher post in the field of computers and having basic knowledge in computers like operating the computers, windows and Linux Operating Systems and typing out and taking print outs etc.

(b) Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age: N.A.

Educational Qualification.—N.A.

9. Period of Probation, if any: Direct recruitment/promotion.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100 % by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which

promotion/ secondment/ transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—Not applicable.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—Not applicable.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made in the manner as may be determined by the recruiting agency i.e. the H.P. State Legal Services Authority.

6464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below.—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Junior Office Assistant (Information Technology) in the H.P. State Legal Services Authority will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

(b) Under section 6 (5) of the Legal Services Authorities Act, 1987, the Member Secretary after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at-least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Office Assistant (Information Technology) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.7860/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs.235/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made in the manner as may be determined by the recruiting authority i.e. the H.P. State Legal Services Authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-"I" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @Rs.7860/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 235 /- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female6465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नबम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up-to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years' tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/other categories of person issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax.—Where the H.P. State Legal Services Authority is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

6466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 APPENDIX-"I"

Form of contract/agreement to be executed between the Junior Office Assistant (Information

Technology) and the Government of Himachal Pradesh through Member Secretary, H.P.

State Legal Services Authority, Shimla

This agreement is made on this __________________day of _____________in the year_______________________ Between Sh./Smt. _________________s/o/d/o Shri____________________________r/o______________________________________________ _________________________________________________Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Member Secretary, H.P. State Legal Services Authority, Shimla Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Office Assistant (Information Technology) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Office Assistant (Information Technology) for a period of one year commencing on day of ______________and ending on the day of _____________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the ___________FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on________________ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.5910+1900=7860/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up-to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

6467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नबम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. __________________________ __________________________ __________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. _________________________ _________________________ _________________________ (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)6468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940

उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा) शिमला-171001

निविदा-एवं-नीलामी सूचना

दिनांकः 26 नवम्बर, 2018

संख्या उद्योग-भू(खनि-4)लघु-633/2018-8231-8238.--सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला चम्बा में पड़ने वाली 13 लघु खनिज खानों/खड्‌डों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतु अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से निविदाएं एवं नीलामी (Tender–cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदादाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी उसको खान/खड्‌ड का सफल बोलीदाता/निविदादाता घोषित किया जायेगा। निविदा दाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है । निविदाएं खनि अधिकारी जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही है। निविदा दिनांक 20-12-2018 को शाम 4ः00 बजे तक खनि अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि (entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावाी भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खडड्‌ों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिंनाक 21-12-2018 को प्रातः 11ः00 बजे उक्त खानों/खड्‌डों की खुली नीलामी बचत भवन, हाल चम्बा, जिला चम्बा में की जाएगी, जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खड्‌डों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, जिला चम्बा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतु खानों/खड्‌डों की जानकारी विभागीय web site himachal.nic.in/industry से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदा दाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदा दाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि ठेके की जमानत राशि के रूप में होगी।

कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :-

1. पैनकार्ड

2. खन्‌न सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ-पत्र।

3. निविदा दाता को उक्त दस्तावेज मुबलिग 50,000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म (पूर्ण रूप में भरे हुये) के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी के कार्यालय चम्बा में जमा करवाने होंगे।

4. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मुवलिग 50,000/-रूपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बंधित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करने होंगे। नीलामी सभागार में निविदादाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, चम्बा से प्रवेश-पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश-पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।

5. बैंक ड्राफ्ट सम्बंधित खनि अधिकारी, चम्बा हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोलीदाता/निविदादाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए । असफल बोलीदाता/निविदादाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।6469 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नबम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 6. यदि 8 हैक्टेयर क्षेत्र से कम क्षेत्र की बोली देने वाला बोलीदाता हिमाचली है तो उसे हिमाचली Bonafide Certificate प्रस्तुत करना होगा।

7. निविदा राशि अथवा बोली प्रतिवर्ष के आधार पर ली जायेगी ।

8. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हों व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगे ।

9. निविदा खोलने के दौरान आवेदक का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा।

10. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।

आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, चम्बा के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है जिसका मूल्य 5,000/- रु0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, चम्बा के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बांई ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

हस्ता0/-

निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश।

-------

DETAIL OF THE MINOR MINERAL QUARRIES (River/Khad/Beds) PROPOSED FOR

TENDER-CUM-AUCTION IN DISTRICT CHAMBA, HIMACHAL PRADESH

Sl. No. Name of the Quarry Khasra No. Area (in Hectares/Bigha ss Mauza & Mohal Name of Mineral Reserve Price (in Rupees) NaN
1 2 3 4 5 6 7 NaN
Dalhousie Sub-Division NaN
1. Ravi River (Kapie) 2 32-08 Kapie/Kapie Sand, Stone & Bajri 2,00,000/- NaN
Chowari Sub-Division NaN
2. Chkki Khad (Barla) Part-I (91/1) 59-16-00 Barla /Barla Sand, Stone & Bajri 2,00,000/- NaN
3. Chakki Khad (Barla-1) Part-II (91/2) 50-04-15 Bighas Barla /Barla Sand, Stone & Bajri 2,00,000/- NaN
4. Chakki Khad (Barla-1) Part-III (91/3) 40-10-00 Bighas Barla/Barla Sand, Stone & Bajri 2,00,000/- NaN
5. Chakki Khad (Barla-I) Part-I (93/1/1) 61-03-00 Bighas Barla/Barla Sand, Stone & Bajri 2,00,000/- NaN
6. Chakki Khad (Barla-II) Part-II 93/1/2) 52-14-00 Bighas Barla/Barla Sand, Stone & Bajri 2,00,000/- NaN
7. Chakki Khad (Barla-II) Part-III (93/1/3) 43-13-00 Bighas Barla/Barla Sand, Stone & Bajri 2,00,000/- NaN
8. Hatli Khad 53 11-10-00 Hatli/Hatli Sand, Stone & Bajri 1,00,000/- NaN
9. Dehar Khad 181/1 & 216/1 25-10-16 Jolana/ Jolana Sand, Stone & Bajri 2,00,000/- NaN
Bharmour Sub-Division NaN
10. Ravi River 977/1 25-01-04 Bharadi/ Bharadi Sand, Stone & Bajri 3,00,000/- NaN
Pangi Sub-Division NaN
11. Chandar Bhaga (Darya) Chacharwas 182/1 2-00-00 (00-16 18 Hect.) Chacharwa/ Chacharwas Sand, Stone & Bajri 1,00,000/- NaN
12. Chandar Bhaga (Darya) (Sach) 266/1 1-10-00 (00 12- 13 Hect.) Sach/Sach Sand, Stone & Bajri 1,00,000/- NaN
13. Chandar Bhaga (Darya) (RF-Luj) 2/1 1-13-00 (00-13-35 Hect.) RF-Luj/RF- Luj Sand, Stone & Bajri 1,00,000/- NaN
6470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940

नोट.--उक्त सभी खानें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को आकर्षित करती है जिसके लिए Forest Clearance लेना आनिवार्य है।

निविदा-एवं-नीलामी शर्ते : 1. विभाग द्वारा जिला चम्बा में खाली पड़ी लघु खनिज की खानाेंेे को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्‌न उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अन्तर्गत खन्‌न हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खन्‌न हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी। 2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।

3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खन्‌न से सम्बंधित देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए। यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्‌द करके खानों की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी।

4. सफल निविदादाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जमा करवाने होेंगे। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा।

5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रूपये की सीमा से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रूपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी6471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नबम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रूपये से बढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रूपये प्रति बोली के हिसाब से देनी होगी।

6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदेहास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।

7. यदि कोई निविदादाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम-से-कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नही ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्‌डों कीे पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।

8. जिन खानों/खड्‌डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतु अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0/राजस्व रिकार्ड या फिर भोगौेलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बंधित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है व क्षेत्र का निरीक्षण भी अपने स्तर पर कर सकता है, ताकि क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बंधित खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस बारे में बाद में कोई भी आपाि स्वीकार्य नहीं होगी।

9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा दाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खन्‌न अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण-पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टेयर व उससे कम क्षेत्र वाली खड्‌डों हेतु कोई भी हिमाचली निविदा दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर-हिमाचली उक्त खड्‌डो़ं की बोली दे सकता है।

10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

11. खनिजों के दोहन हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment clearance या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता है तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्‌द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल6472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खन्‌न कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment clearance व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत करवायेगा।

12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मऩ्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualified Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश््‌चात निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्ताें की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता के पक्ष मे नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय-समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त न0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी।

13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा । Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्‌द किया जा सकता है । पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम-से-कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खन्‌न सम्बन्धी जो दिशा-निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।

16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतु अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदादाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिऐ गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से नियमों के अन्तर्गत दर्शाई गई दूरी के अनुसार होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोलडर की खुली बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य6473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नबम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदादाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम निविदादाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाए गए खनिजाें को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी लेकिन यदि निविदा एवं नीलामी पर दिए जाने वाली लघु खनिज खान का क्षेत्र 2 हैक्टेयर से कम हो तो ऐसी अवस्था में उक्त खान (2 हैक्टेयर से कम क्षेत्र) के आधार पर, नया स्टोन क्रशर स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी।

17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

18. खन्‌न हेतु मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्‌न उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत एवम्‌ Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताें के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है। 19. खान/नदी/खड्‌ड में पहुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतु ठेकेदार सम्बंन्धित पक्षों/ विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुंचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

20. नीलामी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में यदि कोई निजी भूमि पड़ती है या किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के भू-स्वामित्व अधिकार हों तो इस अवस्था में ठेकेदार सम्बंधित भू-स्वामियों से अपने स्तर पर अनुमति प्राप्त करेगा व इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। 21. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 22. अवैध खन्‌न को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।

23. ठेका धारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मजदूर, नदी/खड्‌ड में मछलियों का शिकार न करें।

24. खन्‌न कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा। 25. खनिजाें़ के एकत्रीकरण से भू-स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

26. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी। 27. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजो़ की मात्रा का मासिक ब्यौरा विभाग को देगा।

28. खन्‌न कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्‌न उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आंकलन/वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति, खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 6474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 29. ठेके की स्वीकृति व खन्‌न कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP (C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या C.W.P. No. 1077/2006 खतरी राम, अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरुप ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।

30. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र की आड़ में यदि कहीं अवैध खन्‌न में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खन्‌न उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खन्‌न व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्‌द भी कर सकती है।

31. ठेका धारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। अतः वह स्वयं जिम्मेदार होगा ।

32. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चतम बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर सकती है।

33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद्‌ संख्या 1-32 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्ताें ठेका शर्तनामा निषपादन के दोैरान लगा सकती है।

34. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-32 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रद्‌द भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि,जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।

-------

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 30 नवम्बर, 2018

संख्याः ई0डी0एन0-ए-क(3)-2/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सरदार वल्लभभाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना एवं विनियम) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक (6) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवम्बर, 2018 को ऐसा दिन नियत करते है जिससे उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (उच्चतर शिक्षा)।

__________

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-A-Ka(3)-2/2015, dated, 1st

November, 2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th November, 2018

No. EDN-A-ka(3)-2/2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Sardar Vallabhbhai Patel Cluster University (Establishment and Regulation) Act,6475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नबम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 2018 (Act No. 6 of 2018), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the 1st November, 2018 as the date on which the provisions of said Act shall come into force.

By order, Sd/- Secretary (Education).

.

------

ब अदालत श्री दिवान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील तकलेच,

जिला शिमला, हि0 प्र0

नं0 मुकद्दमा : 68/2018

तारीख दायर : 12-10-2018 श्री विनोद कुमार पुत्र स्व0 श्री बिशन दास, निवासी गांव व डाकघर तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेरधारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीेकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री विनोद कुमार पुत्र स्व0 श्री बिशन दास, निवासी गांव व डाकघर तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पिता श्री बिशन दास की मृत्यु दिनांक 23-03-2018 को हो चुकी है परन्तु आवेदक अपने पिता की मृत्यु का इन्द्राज पंचायत अभिलेख के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में समय पर नहीं करवा सका। आवेदक अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के पिता की मृत्यु पंजीकरण पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज है हो तो वह दिनांक 20-12-2018 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत अभिलेख में आवेदक के पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 19-11-2018 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- (दिवान सिंह नेगी) सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।6476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 ब अदालत कर्म सिंह हिमराल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील जलोग, जिला शिमला, हि0 प्र0

वाद संख्या : 1-IX-B/18 तारीख संस्थापनः 04-01-2018 तारीख पेशी : 28-12-2018 कुमारी सुमन पुत्री स्व0 श्री लछमीनंद, निवासी ग्राम हिमरी, परगना सराज, उप-तहसील जलोग, जिला . . वादी। शिमला, हि0 प्र0।

. . प्रतिवादीगण।

बनाम सर्वश्री युद्धवीर, बलवीर पुत्रगण श्रीमती तिलकी देवी विधवा लछमीनंद आदि निवासीगण ग्राम हिमरी, परगना सराज, उप-तहसील जलोग, जिला शिमला, हि0 प्र0।

विषय.--दरख्वास्त बराए हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि मंदर्जा खेवट नं0 26, खतौनी नं0 58, खसरा नम्बरान 48, 49, 58, 59, 61, 102, 108, कित्ता 7, रकबा तादादी 0-45-29 है0 वाका महाल हिमरी, उप-तहसील जलोग, जिला शिमला।

हरगाह मुकद्दमा हजा में प्रार्थी उपरोक्त ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मौजा हिमरी, परगना सराज, उप-तहसील जलोग की तकसीम हुक्मन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रतिवादीगण सर्वश्री युद्धवीर, बलवीर पुत्रगण श्रीमती तिलकी देवी विधवा लछमीनंद, निवासीगण हिमरी उनके वर्तमान पते पर बार-बार समन जारी किये गये। परन्तु तामील न हो पाने पर प्रतिवादीगण हाजिर अदालत नहीं हो रहे हैं। इसलिए अदालत हजा को ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से सम्भव नहीं हो पाएगी। अतः अंतिम मौका देकर इस इश्तहार के द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे असालतन व वकालतन अदालत हजा में दिनांक 28-12-2018 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकते हैं अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 14-11-2018 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील जलोग, जिला शिमला, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री राम लाल पुत्र बन्सी लाल पुत्र मस्तू, जात ब्राहम्ण, वासी भड़ोलियां कलां, तहसील व जिला ऊना . .सायल। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में नाम दरूस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री राम लाल पुत्र बन्सी लाल पुत्र मस्तु, जात ब्राहम्ण, वासी भड़ोलियां कलां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि राजस्व अभिलेख उप-महाल भड़ोलियां गुगाड़ा में खेवट6477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 नबम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 नं0 92, खतौनी नं0 92 में प्रार्थी का नाम लम्बड़ पुत्र बन्सी लाल पुत्र मस्तू दर्ज है जो गलत है। अतः उसने राजस्व अभिलेख में अपना नाम दरूस्त करने बारे प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की राजस्व अभिलेख में दरूस्ती इन्द्राज बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 07-12-2018 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर आपत्ति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा श्री राम लाल पुत्र बन्सी लाल पुत्र मस्तू, जात ब्राहम्ण, वासी भड़ोलियां कलां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) के नाम दरूस्ती उप-महाल भड़ोलियां गुगाड़ा, में खेवट नं0 92, खतौनी नं0 92 के राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से दिनांक 20-11-2018 को जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

-------

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,

Himachal Pradesh

Notice inviting objection from any person with regard to registration of marriage.

WHEREAS an application for registration of Marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been moved in this office on dated 03-11-2018 jointly by Suman Devi age 26 years d/o Shri Hoshiar Singh, Village Behi, Tehsil Bangana, District Una, Himachal Pradesh at present wife of Sh. Vikash Kumar s/o Rajender Singh, Vill. Bahadurgarh, Tehsil Bahadurgarh, Distt. Jhajjar and Sh. Vikash Kumar aged 27 year s/o Rajender Singh, r/o Vill. Bahadurgarh, Tehsil Bahadurgarh, Distt. Jhajjar (Haryana) at present residing with his in-laws at Village Behi, P.O. Talmehra, Tehsil Bangana, District Una, Himachal Pradesh. As per the application duly supported with affidavit of concerned individual, the marriage stood solemnized on 19-04-2017 as per Hindu rites and customs in Village Bahi, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) which falls in the jurisdiction of Sub-Division Bangana.

AND WHEREAS before the registration of the marriage it is mandatory to call for the objections of any person regarding registration of the aforementioned marriage. THEREFORE, any person having any objection with regard to the registration of above marriage may submit in writing within one month of the publication of the notice.

Given under my hand and seal of the court today on 20th day of November, 2018.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-SDM, Bangana, District Una (H.P.).

6478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 दिसम्बर, 2018/13 मार्गशीर्ष, 1940 न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या ........... /Teh. Una/B&D/2018

कान्ता देवी पत्नी श्री यशपाल सिंह, वासी वार्ड नं0 5, बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में कान्ता देवी पत्नी श्री यशपाल सिंह, वासी वार्ड नं0 5, बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री किरन का जन्म गांव बीनेवाल वार्ड नं0 5 में दिनांक 15-08-2011 को हुआ था लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सकी है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत बीनेवाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-12-2018 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित जन्म के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 19-11-2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 04 December 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2018-12-04.177_gazette_2018-04_12_2018/. Archive identifier in.gazette.himachal.2018-12-04.177_gazette_2018-04_12_2018.