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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 56, 13 June 2019

Published 13 June 2019

Gazette no.
56
Gazetteid
56/GAZETTE/2019-13/06/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-06-13.56_gazette_2019-13_06_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 26/2018-राज्य कर

शिमला-2, 15 जून, 2018

संख्या : ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

56-राजपत्र/2019-13-06-2019 (2653) 2654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 37 के उप-नियम (1) के परंतुक के पश्चात्‌, निम्नलिखित परंतुक अतंःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परंतु यह और कि धारा 15 उप-धारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी रकम के मद्‌दे प्रदायों के मूल्य को धारा 16 की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा।";

(ii) नियम 83 के उप-नियम (3) के दूसरे परंतुक में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "अठारह मास" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) 1 जुलाई, 2017 से, नियम 89 में, उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(5) विपरीत शुल्क ढांचा के मद्‌दे प्रतिदाय की दशा में, इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगाः-

अधिकतम प्रतिदाय की रकम = { (व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त) x शुद्ध आईटीसी समायोजित कुल आवर्त} - ऐसे व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर।

स्पष्टीकरण.-इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "शुद्ध आईटीसी" पद से सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न, जिसके लिए उप-नियम (4क) या उप-नियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, इनपुटों पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है; और

(ख) "समायोजित कुल आवर्त" पद का वही अर्थ होगा जो उप-नियम (4) में उसका है।";

(iv) 1 जुलाई, 2017 से नियम 95 के उप-नियम (3) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, माल का आवक प्रदाय या सेवाएं या दोनों किसी कर बीजक के विरुद्ध प्राप्त किए गए थे;";

(v) नियम 97 के उप-नियम (1) के परंतुक के पश्चात्‌, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परंतु यह और कि माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 54 की उप-धारा (5) के अधीन अवधारित उपकर की रकम के पचास प्रतिशत के समतुल्य रकम निधि में जमा की जाएगी।";

2655 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 (vi) नियम 133 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(3) जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने प्राप्तिकर्ता को माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा, कीमत में आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दिया था, वहां प्राधिकरण,-

(क) कीमतों में कमी करने;

(ख) प्राप्तिकर्ता को, उच्चतर रकम के संग्रहण की तारीख से, यथास्थिति, ऐसी रकम की वापसी या ब्याज सहित वापस न की गई रकम की वसूली की तारीख तक, अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दी गई रकम के समतुल्य रकम को वापस करने;

(ग) जहां पात्र व्यक्ति ने रकम की वापसी का दावा नहीं किया है या उसकी पहचान नहीं हुई है, वहां उपरोक्त खंड के अधीन अवधारित रकम के पचास प्रतिशत के समतुल्य रकम को, धारा 57 के अधीन गठित निधि में और रकम का शेष पचास प्रतिशत संबद्ध राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 57 के अधीन गठित निधि में जमा करने;

(घ) अधिनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के अधिरोपण; और

(ङ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्‌दकरण, का आदेश कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.--इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "संबद्ध राज्य" पद से ऐसा राज्य अभिप्रेत है, जिसके संबंध में प्राधिकरण ने आदेश पारित किया है।";

(vii) नियम 138 के उप-नियम (14) के खंड (ढ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ण) जहां प्रदाय से भिन्न किन्हीं कारणों से, द्रवित पैट्रोलियम गैस की पैकिंग के लिए खालीसिलेंडरों को हटाया जाता है।";

(viii) प्ररूप जीएसटीआर-4 में, अनुदेशों में, क्रम सं0 10 पर दिए गए अनुदेश के स्थान पर, निम्नलिखित अनुदेश रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017 से दिसंबर, 2017, जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 और अप्रैल, 2018 से जून, 2018 तक की कर अवधियों के लिए सारणी 4 का क्रम 4क नहीं दिया जाएगा।"।

(ix) 1 जुलाई, 2017 से प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 के भाग आ में,-

(क) क्रम संख्या 4 के सामने, प्रविष्टि (10) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(11) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन विक्रय कर व्यवसायी

(12) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन कर विवरणी तैयारकर्ता";

(ख) "सहमति" के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- 2656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 "घोषणा

मैं घोषणा करता हूं किः (i) मैं भारत का नागरिक हूं (ii) मैं स्वस्थ चित्त का व्यक्ति हूं (iii) मुझे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णित नहीं किया गया है; और (iv) मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।";

(x) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के उपाबंंध-1 में,-

(क) विवरण 1क के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"विवरण 1क

[नियम 89(2) (ज) देखेें]

प्रतिदाय किस्म ः विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्र0 सं0 प्राप्त प्रदायों के आवक बीजकों के ब्योरे आवक प्रदायों पर संदत्त कर जारी जावक प्रदायों के बीजकों के ब्योरे जावक प्रदायों पर संदत्त कर
प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन सं0 तारीख कराधेय मूल्य एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर सं0 तारीख कराधेय मूल्य एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(ख) विवरण 5ख के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"विवरण-5ख

[नियम 89(2) (छ) देखें]

प्रतिदाय किस्म : समझे गए निर्यातों के मद्‌दे

(रकम रुपये में)

क्रम संख्या प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक प्र्रदायों के बीजको के ब्योरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा ं दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में आवक प्रदायोें के बीजकों के ब्योरे स ंदत्त कर
प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन स ं ख्या तारीख कराधेय मूल्य एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर उपकर
1 2 3 4 5 6 7 8 9
;''
2657 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 (xi) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क, के उपाबंध-1 में,--

(क) विवरण 1क के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"विवरण 1क

[नियम 89(2) (ज) देखें]

प्रतिदाय किस्म ः विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी धारा 54(3) के पहले परंतुक का, खंड (ii)]

क्र0 सं0 प्राप्त प्रदायों के आवक बीजकों के ब्योरे आवक प्रदायों पर संदत्त कर जारी जावक प्रदायों के बीजकों के ब्योरे जावक प्रदायों पर संदत्त कर
प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन ख्या ं स तारीख कराधेय मूल्य एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर ख्या ं स तारीख कराधेय मूल्य एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
;''

(ख) विवरण 5 ख के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"विवरण 5ख

[नियम 89(2) (छ) देखें]

प्रतिदाय किस्मः समझे गए निर्यातों के मद्‌दे

रकम रुपये में)

क्रम संख्या प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक प्र्रदायों के बीजको ं के ब्योरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में आवक प्रदायोें के बीजकों के ब्योरे स ंदत्त कर
प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन स ं ख्या तारीख कराधेय मूल्य एकीकृत कर केन्द्रीय कर राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर उपकर
1 2 3 4 5 6 7 8 9
;''

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। 2658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 टिप्पणः- 1. प्रधान अधिसूचना तारीख 29 जून, 2017 को सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-13/2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी ।

टिप्पणः- 2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21-6-2018 को पृष्ठ 2679 से 2684 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना संं0 27/2018-राज्य कर

शिमला-2, 15 जून, 2018

संख्या ः ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 67 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नीचे की सारणी में वर्णित माल या माल के वर्ग को (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त माल कहा गया है) अधिसूचित करते हैं, उचित अधिकारी द्वारा, जिसका व्ययन उक्त माल की विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति, समय अंतराल के साथ मूल्य में अवक्षयण, नियंत्रित भंडारण स्थान या अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (2) के अधीन उसके अधिग्रहण के पश्चात्‌ यथाशीघ्र किया जाएगा।

अनुसूची

(1) लवण और आदर््रताग्राही पदार्थ (2) कच्चे (आर्द और लवणीय) खाल और चर्म (3) समाचारपत्र और पत्रिकाएं (4) मेंथॉल, कपूर, केसर (5) बाल प्वाईंट पेन के लिए रिफिल (6) लाइटर, ईंधन जिसके अंतर्गत रीफिल न हो सकने वाले गैस लाइटर प्रभावी पदार्थ भी हैं (7) सैल, बैटरी और रीचार्जेबल बैटरी (8) पेट्रोलियम उत्पाद (9) खतरनाक औषधियां और मनःप्रभावी पदार्थ (10) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के खंड-4 के अधीन आने वाली थोक औषधियां और रसायन

(11) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 30 के भीतर आने वाले थोक औषधीय उत्पाद

(12) आतिशबाजी (13) लाल चंदन (14) चंदन की लकड़ी (15) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 1 से 24 के भीतर आने वाले सभी कराधेय माल

(16) ऐसा सभी अदावाकृत/परित्यक्त माल जो प्रौद्योगिकी में त्वरित परिवर्तन या नवीन मॉडलों आदि के कारण मूल्य में त्वरित अवक्षयण योग्य है।

(17) उक्त अधिनियम की धारा 67 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा अभिगृहीत कोई ऐसा माल जिसे उक्त अधिनियम की धारा 67 की उप-धारा (6) के अधीन अनंतिम रूप से निर्मोचित किया गया है किन्तु संबंधित व्यक्ति द्वारा, अनंतिम रूप से, निर्मोचन के लिए बंधपत्र के निष्पादन की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर निर्माेचन नहीं लिया गया था।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।2659 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 टिप्पणः-इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 21-6-2018 को पृष्ठ 2684 से 2685 पर प्रकाशित किया गया था।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूूचना संं0 28/2018-राज्य कर

शिमला-2, 3 जुलाई, 2018

संख्या : ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2018.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2018 है। (2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 58 के उप-नियम (1) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(1क) इन नियमों के अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए, एक ही स्थायी खाता संख्या वाला कोई ऐसा परिवाहक, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है, अपनी किसी एक माल और सेवा कर पहचान संख्यांक का उपयोग करके प्र्ररूप जीएसटी ईएनआर-02 में ब्योरे देते हुए विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक के लिए आवेदन कर सकेगा और दिए गए ब्योरों का विधिमान्यकरण होने पर, विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक बनाया जाएगा और उसे उक्त परिवाहक को संसूचित किया जाएगाः

परंतु जहां उक्त परिवाहक ने विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक प्राप्त कर लिया है, वहां वह उक्त अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए किसी भी माल और सेवा कर पहचान संख्यांक के उपयोग का हकदार नहीं होगा।";

(ii) नियम 138ग के उप-नियम (1) के पश्चात्‌, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परंतु जहां परिस्थितियां ऐसा अपेक्षित करें, वहां आयुक्त, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर, प्र्ररूप ईडब्ल्यूबी-03 के भाग ख में अंतिम रिपोर्ट अभिलिखित करने के समय को, तीन दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

स्पष्टीकरण.-यथास्थिति, चौबीस घंटे या तीन दिन की अवधि की संगणना उस तारीख की मध्यरात्रि से की जाएगी, जिसको यान बीच में रोका गया था।";

(iii) नियम 142 के उप-नियम (5) में, "धारा 76 की उप-धारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌, "या धारा 129 या धारा 130" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iv) प्र्ररूप जीएसटी ईएनआर-01 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-2660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 "प्ररूप जीएसटी ईएनआर-02

[नियम 58 (1क) देखिए]

विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक अभिप्र्राप्त करने के लिए आवेदन

[एक ही स्थायी खाता संख्या वाले केवल ऐसे परिवाहक के लिए, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है]

1. (क) विधिक नाम
(ख) स्थायी खाता संख्या

2. एक ही स्थायी खाता संख्या वाले के रजिस्ट्रीकरण के ब्योरे

क्रम सं0 माल और सेवा कर पहचान संख्यांक व्यापार का नाम राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

3. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषित करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और उसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है।

हस्ताक्षर स्थानः....................................... प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम तारीख............................................... पद/प्रास्थिति................................

कार्यालय उपयोग के लिए-

नामांकन संख्या- तारीख़......................।"

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पणः- 1. प्रधान अधिसूचना तारीख 29 जून, 2017 को सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-13/2017 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या 26/2018-राज्य कर तारीख 15 जून, 2018 जो राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-5/2018 के तहत तारीख 15 जून, 2018 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा संशोधित की गई थी।

टिप्पणः- 2. इस अधिसूचना का अंगे्रजी पाठ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 4-7-2018 को पृष्ठ 2939 से 2941 पर प्रकाशित किया गया था।2661 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th May, 2019

No. Ind-II(F)11-2/2007-II.— The Governor, Himachal Pradesh in pursuance to directions given by the Government of India, Ministry of Commerce and Industry vide letter No. 18/1/2018- Boiler dated 15-11-2018, is pleased to withdraw this department notification of even number dated 2-6-2018 with immediate effect.

By order,

MANOJ KUMAR, Additional Chief Secretary (Inds.).

__________

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th June, 2019

No. Tsm-F(10)-10/2003-IV.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to increase the ceiling of maximum rooms from three to four under the Home Stay Scheme, 2008 as notified vide Notification No.Tsm-F(10)-10/2003 dated 15-7-2008.

By order,

RAM SUBHAG SINGH, ACS (Tourism & Civil Aviation).

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मत्स्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 जून, 2019

संख्याः फिश-ए (3)-1/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग में, मत्स्य अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।

(ii) ये नियम राजपत्र/ई-गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृाियां.--(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः फिश-ख (2)-2/83-III, तारीख 26-10-2009 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का, एतद्‌द्वारा, निरसन किया जाता है। 2662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2 (i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

जे0सी0 शर्मा, प्रधान सचिव (मत्स्य पालन)।

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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश, मत्स्यपालन विभाग में मत्स्य अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--मत्स्य अधिकारी

2. पद (पदों) की संख्या.--33 (तैंतीस)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड : `10300-34800/- जमा `3600/- ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन `14430/-

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 13900/- प्रतिमास ।

5. पद ''चयन'' है या '' अचयन''.--अचयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा %

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियाेंं/अनुसूचित जनजातियाें/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वाया निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वाया निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीें होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वाया निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमाें/स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वाया निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।2663 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः-भारत मेें मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान विषय सहित विज्ञान-स्नातक या मत्स्य विज्ञान में स्नातक।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं)ः--(i) किसी मान्यता-प्राप्त संस्थान से, मत्स्यपालन/जलचर पालन में एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स या एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयुः--लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं)ः--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(i) सीधी भर्ती/प्रोन्नति की दशा मेंः--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और

पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। 11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--मत्स्य उप निरीक्षकों में से जिनका कम से कम दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड मेें की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा :

परन्तु मत्स्य अधिकारी के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित पद आधारित दो-बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः--

रोस्टर-बिन्दु संख्या प्रवर्ग
पहला प्रोन्नति द्वारा
दूसरा सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पण.--जब भी दोनों प्रवर्गो को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता हैं, तब रिक्ति उसी प्रवर्ग में से भरी जाएगी जिससेे पद रिक्त हुआ हो :

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोेजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदोंं) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः 2664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 परन्तु यह और कि दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो । तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोेजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--

1. जिला लाहौल एवं स्पिति

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल

3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र

7. जिला किन्नौर

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त और रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृा।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृा, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्‌दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर, और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृा और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृा।

स्पष्टीकरण-III.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोेजन के लिए और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :--

(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहांं के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।2665 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नत किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने सशस्त्र बल में आपातकाल की अवधि के दौरान पदग्रहण किया है और जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धोंं के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धोंं के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य 2666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अभिकरण/अन्य भर्ती अभिकरण /प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी।

I. संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन, हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग में मत्स्य अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तोंं के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः--संविदा के आधार पर नियुक्त मत्स्य अधिकारी को `13900/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 417/- (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति अनुशासन प्राधिकारीः--निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः--संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को `13900/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढा़ए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 417/-की दर से ( पे2667 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुिक्त समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार की प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ड़) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर जहां कहीं प्रशासनिक आधाराेंं पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षणः--सेवा मे नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी। 2668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 17. विभागीय परीक्षाः--लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

परिशिष्ट-प्

1. लिखित परीक्षा ( लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे) । 85 अंक
2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- 15 अंक
(i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता (अधिमान) {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 x 0.025 = 1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे} । 2.5 अंक
(ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित 01 अंक
(iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। 01 अंक
(iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी सेवा में नहीं है। 01 अंक
(v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। 01 अंक
(vi) एन0एस0एस0 (कम से कम एक वर्ष)/एन0सी0सी0 में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काऊट और गाईड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। 01 अंक
(vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित ृ 40,000/- से कम (समस्त स्त्रोतोें से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब। 02 अंक
(viii) विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला। 01 अंक
(ix) इकलौती पुत्री/अनाथ 01 अंक
(x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण । 01 अंक
(xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से संबंधित, अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष क े लिए केवल 0.05 अंक)। 2.5 अंक

परिशिष्ट-II मत्स्य अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य पालन, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. .......निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, मत्स्यपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है), के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया। 'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने मत्स्य अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-- 1. यह कि प्रथम पक्षकार मत्स्य अधिकारी के रूप में............ से प्रारम्भ होने और............. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 13900/- प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित {समाप्त} किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि उपवर्जित नहीं2670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर जहां कहीं प्रशासनिक आधाराें पर अपेक्षित हो स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तैार पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपनेे हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ............................................... ............................................... {नाम व पूरा पता}

2. .............................................. ............................................... {नाम व पूरा पता} {प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर} 1. ............................................... ............................................... {नाम व पूरा पता}

2. .............................................. ............................................... {नाम व पूरा पता} {द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर}2671 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941

[Authoritative English text of this Department Notification No. Fish-A (3)-1/2014 dated

01-06-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FISHERIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 01st June, 2019

No. Fish-A (3)-1/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Fisheries Officer, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Fisheries, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Fisheries, Fisheries Officer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019. (ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/e-Gazette of Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.—(i) The Himachal Pradesh, Department of Fisheries, Fisheries Officer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified vide this Department Notification No. Fish-Kha (2)-2/83-III, dated 26-10-2009 and as amended from time to time are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under rule 2(i) supra shall be deemed to have been validily made, done or taken under these rules.

By order, J. C. SHARMA, Principal Secretary (Fisheries).

_____________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF FISHERIES OFFICER, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF FISHERIES, HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.—Fisheries Officer

2. Number of Post(s).—33 (Thirty Three)

3. Classification.—Class-III (Non- Gazetted)

4. Scale of Pay.—(I) Pay Band for regular incumbents(s).— ` 10300-34800 + `3600 Grade Pay Initial Pay `14430/-.

2672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 (II) Emoluments for Contract Employee(s).— `13900/- as per details given in Col. No. 15-A.

5. Whether "Selection post or "Non- Selection" post.—Non-Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/ she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/ her adhoc or contract appointment :

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of person to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange, or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S).—B.Sc. with Zoology or B.F.Sc. from recognized University in India.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S).— (i) "One year's certificate course or one year's Post Graduate Diploma in Fisheries/ Aquacultue from a recognized Institute."

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).— Age : Not applicale.

Educational Qualification(s).—Not applicable

9. Period of probation, if any.—(i) Direct Recruitment/ Promotion.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

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(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/

secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 50%

by promotion; and

50% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Sub-Inspector of Fisheries having at least 10 years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade :

Provided that for filling up the posts of Fisheries Officer the following two points post based roster shall be followed :—

Roster Point No. Category
1st Promotee
2nd Direct

Note.—As and when the representation by both the categories is achieved as per given percentage, the vacancy shall be filled up from the category which vacates the post:

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the tribal/difficult/hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/ transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/ rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I.— For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.

Explanation II.— For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-—

1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat,Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.

2674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmaur district.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub-Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Bawara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi district.

Explanation-III.— For the purpose of proviso (I) supra the Remote/ Rural Areas shall be as under :—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/ Tehsil headquarter. (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head- quarters where bus service is not foot journey is more than 3 (three) Kms. (iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be Ex- Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of The Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

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(ii) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P Rules :

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental/ Confirmation Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be 'a Citizen of India'.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/ authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/ other recruitment agency/authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT :

(a) Under this policy, the Fisheries Officer in Department of Fisheries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis :

Provided that for further extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only than the period of contract is to be renewal/extended.

(b) Post falls within the Purview of HPSSC.—The Director, Fisheries, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS .—The Fisheries Officer on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ `13900/- P.M.(which shall be equal to minimum of pay band+Grade pay). An amount of ` 417/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

2676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 (III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.— The Director of Fisheries H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix- II appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 13900/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade Pay). The contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 417/-(3% minimum of the Pay Band+ Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

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(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner. (g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter- part at the minimum of pay scale. (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/ GPF will also not be applicable to contract appointee (s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the HP Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

APPENDIX-I

1. WRITTEN TEST [Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks] 85 marks
Evaluation of candidate to be made in the following manner :— 15 marks
(i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules [ Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/ she will be allowed 1.25 marks (50×0.025= 1.25)] =2.5 Marks
(ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01 Mark
(iii) Land less family/ family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark
(iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi- Government service. =01 Mark
(v) Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/infirmity. =01 Mark
(vi) NSS (atleast one year)/ certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/ Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark
(vii) BPL family having annual income (from all sources) below `40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. =02 Marks
(viii) Widow/divorced/destitute/ single woman =01 Mark
(ix) Single daughter/Orphan =01Mark
(x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution. =01 Mark
(xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi- Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year). =2.5 Marks

APPENDIX-II Form of contract/agreement to be executed between the Fisheries Officer & the Government of Himachal Pradesh through Director-cum-Warden of Fisheries, Fisheries Department. This agreement is made on this…………….day of…………………….. in the year.............Between Sh/Smt./Km...............................s/o d/o...........................Shri...................r/o ............................................................................................... contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh through Director, Fisheries, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY). The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Fisheries Officer on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Fisheries Officer for a period of 1 year commencing on day of................and ending on the day of ........................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on................................................... and information notice shall not be necessary :

Provided that for the extension/renewal of contract period the HOD will issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

2. The contract amount of the FIRST PARTY will be ` 13900/- P.M.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. The Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted2679 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES :

1.................................................................. ................................................................... .................................................................... (Name and Full address) (Signature of the FIRST PARTY) 2. ............................................................... ................................................................... ................................................................... (Name and Full address) (Signature of the SECOND PARTY)2680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जून, 2019/23 ज्येष्ठ, 1941 CHANGE OF NAME I, Parveen Kumar s/o Sh. Krishan Singh aged about 34 years, r/o V.P.O. Tharola, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.), declare that I have change my name from Parveen Kumar to Lucky Purta. All concern please note.

PARVEEN KUMAR , s/o Sh. Krishan Singh, r/o V.P.O. Tharola, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 13 June 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-06-13.56_gazette_2019-13_06_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-06-13.56_gazette_2019-13_06_2019.