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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 142, 01 October 2019

Published 01 October 2019

Gazette no.
142
Gazetteid
142/GAZETTE/2019-01/10/2019
Identifier
in.gazette.himachal.2019-10-01.142_gazette_2019-01_10_2019
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 सितम्बर, 2019

संख्या आई0पी0एच0-ए-ए(3)-7/2017.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के 142-राजपत्र/2019-01-10-2019 (6599) 6600 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में प्रक्रिया अभियन्ता वर्ग-I (राजपत्रित), तकनीकी सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्राारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, प्रक्रिया अभियन्ता, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे।

आदेश द्वारा, डॉ0 आर0 एन0 बत्ता, सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)।

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उपाबन्ध- ''क'' हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में प्रक्रिया अभियंता, वर्ग--I (राजपत्रित), तकनीकी सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019

1. पद का नाम.--प्रक्रिया अभियंता

2. पद (पदों) की संख्या.--05 (पांच)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--(I) नियमित पदधारी (पदधारियों)के लिए पे बैण्ड ः ` 15600-39100/- जमा ` 5400/-ग्रेड पे।

(II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांं : स्तम्भ संख्या : 15-क में दिए गए ब्योरे के अनुसार ` 21000/- प्रतिमास।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा मे रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा/होगीः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायाें के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत निकायों मेें6601 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमाें/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द्‌ को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारिम्भक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अंंितम रूप मे आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (एं) :

(i) केन्द्रीय/राज्य सरकार/ए0आइर्0सी0टी0ई0 द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी सस्ंथान/विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातकोार उपाधि के साथ इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में बी0ई0/बी0टेक0 उपाधि।

(ख) वांछनीय अर्हता (एं) :

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नही.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता (एं) : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।

10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिश्तता.--शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों मेेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। 6602 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनोें और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में प्रक्रिया अभियन्ता, को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना ः सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बन्द्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त प्रक्रिया अभियन्ता को ` 21000/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 630/- की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :

सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा। (IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।6603 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 (VI) करारः अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्ते :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 21000/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 630/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की ब्वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीें है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान समापन आदेश की प्रति उसे परिदत की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, र्गभपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना र्काव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति र्काव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं हेागाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र 6604 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 प्रस्तुत करना होगा । उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के र्काव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदो ंके विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैंनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे।

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0 पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-ख प्रक्रिया अभियन्ता और सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य ................ के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.........................................................पुत्र/पुत्री श्री.............................................................................................. निवासी ....................................... ............................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है ) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ............................... ........ को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रक्रिया अभियन्ता के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रक्रिया अभियन्ता के रूप में .............. से प्रारम्भ होने और ..................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह6605 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌ .............. को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार प्रक्रिया अभियन्ता की समेकित नियत संविदात्मक रकम ` 21000/- प्रतिमास होगी। (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 630/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदा की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पद नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, र्गभपात हो जाने सहित र्गभपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो। 6606 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के र्काव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/देैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0 पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ................................................................. ................................................................ ................................................................ (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ..................................................................... .................................................................... ................................................................... (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. IPH-A-A(3)-7/2017, dated 27-

09-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th September, 2019

No. IPH-A-A(3)-7/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal6607 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Process Engineer, Class-I (Gazetted) Technical Services in the Department of Irrigation and Public Health Department, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to the notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Irrigation and Public Health Department, Process Engineer, Class-I (Gazetted) Technical Services Recruitment and Promotion Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

By order Dr. R.N.BATTA, Secretary (IPH).

_______

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PROCESS ENGINEER, CLASS-I (GAZETTED), TECHNICIAL SERVICES IN THE DEPARTMENT OF IRRIGATION & PUBLIC HEALTH, HIMACHAL PRADESH

1. Name of post.—Process Engineer

2. Number of post(s).—05 (Five)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of pay.—(i) Pay band for regular incumbent(s) : ` 15600—39100+ ` 5400 Grade pay.

(ii) Emoluments for contract employee(s) : ` 21000/-as per details given in Col. No.15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years :

Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on-contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over- age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/ Schedule Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all Public Service Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servant before absorption in Public Sector6608 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 Corporations/Autonomous bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications (a) Essential Qualification(s) required for direct recruit (s).—B.E./B.Tech. Degree in any Engineering stream with Master Degree in Environmental Engineering from an Institute/ University duly recognized by the Central/State Government/ AICTE.

(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age : Not applicable.

Educational Qualification: Not applicable

9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion / secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which

promotion/secondment/ transfer is to be made.—Not Applicable.

12. If a Departmental Promotion /Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee : Not Applicable

(b) Departmental Confirmation Committee : As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(H.P.P.S.C) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of6609 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 Interview/Personality test, or if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of Interview/ Personality test preceded by a Screening Test (objective type)/Written Test or Practical Test or Physical Test, the standard / syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Process Engineer, in the Department of Irrigation & Public Health, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then this period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC : The Secretary (IPH) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Process Engineer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 21000/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of ` 630/- (3% of the minimum of pay band plus grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year (s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Secretary (IPH), Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority (IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of Interview/Personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of Interview/Personality test preceded by a Screening Test (objective type)/Written Test or Practical Test or Physical Test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla, from time to time.

6610 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 (VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 21000/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 630/- (3% of the minimum of the pay band plus grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he /she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one-month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days during entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitnees issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women6611 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF / GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules,1997 as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of the these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

__________

ANNEXURE-"B" Form of contract/agreement to be executed between the Process Engineer and the Government of Himachal Pradesh through Secretary (IPH)

This agreement is made on this …………………………….. day of ……………. in the year……………….. Between Sh/Smt. ………………s/o/d/o Shri….………………………r/o………………...…………………………………………………… …………………………….

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Secretary (IPH) (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a PROCESS ENGINEER on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a PROCESS ENGINEER for a period of one year commencing on day6612 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 of……………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the………………. FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on………………………………….. and information notice shall not be necessary:

Provided that for-further extension/renewal of contract period the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The consolidated fixed contractual amount of the PROCESS ENGINEER will be @ ` 21000/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of ` 630/-(3%) of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year (s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days'(irrespective of number of surviving children ) during entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative ground.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in case of a Gazetted Government servant and by Government Medical6613 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. …………………………………….. ………………………………………… (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) 2. ……………………………………… ……………………………………….. (Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. …………………………………….. ………………………………………… (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY) 2. ……………………………………… ……………………………………….. (Name and Full Address)

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 सितम्बर, 2019

संख्या आई.पी.एच.-बी(एच)1-20/2019-कांगड़ा.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल बगरूड़, तहसील व मौजा ज्वाली जिला कांगड़ा में पावर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 6614 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में कलेक्टर कांगड़ा के समक्ष अपनी आपाि दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील महाल खसरा न0 क्षेत्र हैक्टयर में
कांगड़ा ज्वाली बगरूड़ 6 00-10-81
7 00-11-06
किाा-2 00-21-87

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 20 सितम्बर, 2019

संख्या पीसीएच-एचए (3)30/07-55898-901.--क्योंकि विभाग में, जिला हमीरपुर, के विकास खण्ड सुजानपुर, की ग्राम सभा धमडियाना का नाम बदलकर ठाणा धमडियाना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला हमीरपुर, के विकास खण्ड सुजानपुर, की ग्राम सभा धमडियाना का नाम बदलकर ठाणा धमडियाना करने हेतु प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला हमीरपुर, के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं ;

यदि ग्राम सभा धमडियाना का नाम बदलकर ठाणा धमडियाना करने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त हमीरपुर, को प्रस्तुत कर सकेंगे।6615 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्‌्‌ आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे ; राज्य सरकार, जिला हमीरपुर, विकास खण्ड सुजानपुर, की ग्राम सभा धमडियाना के नाम को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त हमीरपुर, की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्धारा,

हस्ताक्षरित/- सचिव (पंचायती राज)।

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SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-171 002, the 2nd September, 2019

No.WLF-A(4)-4/97-III.—Please read permanent addresses of Smt. Sarita Dhiman and Smt. Rajni Sharma as under, whose names are appearing at Sr. Nos. 138 and 207 respectively and telephone number of Smt. Dhano Devi appearing at Sr. No. 81 in this Deptt.'s Notification of even number dated 20th October, 2018 instead of mentioned against their names:—

(i) Sr. No.138 "Smt. Sarita Dhiman w/o Sh. Rajinder Prasad Dhiman, r/o Village Chowki, PO Tihri, Tehsil Khundian, Distt. Kangra, H.P.

(ii) Sr. No. 207 "Smt. Rajni Sharma, r/o Village Barogi, PO and Tehsil Kumarsain, Distt.

Shimla, H.P.

(iii) Sr. No. 81 "94185-52129 & 82198-97506"

The above notification may please be deemed to be amended/Corrected to that extent

By order,

(NISHA SINGH), Addl. Chief Secretary (SJ &E).

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SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 2nd September, 2019

No.SJE-A-F(10)-19/2000-Loose.—In exercise of the powers conferred under Section-27 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following as Member of Child Welfare Committees6616 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 for a period of 3 years, with immediate effect against vacant posts for the districts as mentioned against each appended below:

Name of Distt. Name & address Designation
CWC Chamba Smt. Sapna Sharma w/o Sh. Raj Kumar, VPO Raipur, Tehsil Bhattiyat, Distt. Chamba, H.P. Member
CWC Lahaul & Spiti 1. Smt. Pushpa d/o Sh. Sonam Angrup, Village Kirting, PO Shansha, Tehsil Keylong, Distt. L & Spiti, H.P. Member
2. Sh. Tashi Norbu s/o Sh. Tandup, Village Lapchang, PO Peuker, Tehsil Lahaul, Distt. Lahaul & Spiti, H.P. Member
3. Smt. Chhering Dolma w/o Prem Sing, Village Peukar, Tehsil Lahaul, Distt. Lahaul & Spiti, H.P. Member
CWC Shimla Smt. Shailja Sood d/o Late Sh. Jodha Mal Sood, Shakuntla Niwas Near Sidharth Enclave. Member

By order,

(NISHA SINGH), Addl. Chief Secretary (SJ&E).

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SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 2nd September, 2019

No. SJE-A-F(10)-19/2000-Loose.—In exercise of the powers conferred under Section-4 (1) of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate Smt. Vijay Bhandari w/o Sh. Kedar Singh Thakur, Village Panjeheti, PO Talyahar, Tehsil Sadar, Distt. Mandi, H.P. as Member of Juvenile Justice Board of Distt. Kullu, HP, for a period of 3 years, with immediate effect.

By order,

(NISHA SINGH), Addl. Chief Secretary (SJ&E).

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HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th September, 2019

No. Home-B(B)15-1/2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 20 read with Section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal6617 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 Pradesh is pleased to appoint the following officers as Executive Magistrate to exercise powers within their respective jurisdiction in view of Himachal Pradesh Lok Sabha Elections 2019 till the completion of process of Election:—

Sl. No. Name of District No. & Name of AC Name & Designation of officer
1. Kangra 18-Dharamshala Sh. Virender Sharma, AE (Civil) O/o EE HP Housing & Urban Development Authority, Division, Dharamshala.
Sh. Raj Pal Sharma, SDO Mechanical Division, HPPWD Dharamshala.
Sh. Naresh Kumar Sharma, Tree Officer O/o Municipal Corporation Dharamshala.
2. Sirmour 55-Pachhad (SC) Sh. Hira Singh, Naib-Tehsildar (Settlement), Narag
Sh. Teginder Singh, Naib-Tehsildar (Settlement), Wasni
Sh. Devender Attri, HDO O/o Subject Matter Specialist (Hortticulture) Rajgarh.
Sh. Ramesh Chand, Naib-Tehsildar (Settlement) Thakurdwara.

The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to order that the abovementioned officers shall exercise the powers of Executive Magistrate under the supervision and control of the District Magistrate/Sub-Divisional Magistrate of the concerned District/Sub-Division in whose jurisdiction their local area falls.

By order,

MANOJ KUMAR, Addl. Chief Secretary (Home).

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HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla- 4, the 1st October, 2019

No. VS/Estt./6-62/81-II.—The Hon'ble Speaker, HP Vidhan Sabha, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote and appoint Sh. Rajender Singh, Superintendent Grade-II as Section Officer in the pay scale of ` 15600- 39100+5400/- GP on regular basis with immediate effect.

He will remain on probation for a period of two years reckoned from the date of issue of this notification. He will be entitled to exercise option for fixation of pay within a period of one month under instructions of Department of Finance, Govt. of HP Office memorandum No. Fin (PER)B(7)-1/2009 dated 19-09-2009.

Sd/- Secretary, H.P. Vidhan Sabha.

6618 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 े

ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रताप सिंह पुत्र गजो, गांव सदरौथा, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में श्री प्रताप सिंह पुत्र गजो, गांव सदरौथा, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरी लड़की का जन्म दिनांक 21-09-2014 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सुनारा को दिये जावें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अनामिका का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-10-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,

जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हि0 प्र0

सुरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मण दास, गांव खलोड, परगना पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी सुरीन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मण दास, गांव खलोड, परगना पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि मेरा सही नाम सुरेन्द्र कुमार है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल छतराडी व मासू में सुरेन्द्र गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।6619 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मण, गांव खलोड, डाकघर छतराडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 03-10-2019 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,

धरवाला, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

---------- ब अदालत श्री हंस राज, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री अशोक कुमार पुत्र रौनकीे, गांव थल्ली, डाकघर सामरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में श्री अशोक कुमार पुत्र रौनकीे, गांव थल्ली, डाकघर सामरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे लड़के का जन्म दिनांक 13-03-2015 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड के जन्म/मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गुराड को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त पंकज का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-10-2019 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर व एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धरवाला,

जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) सुनीता देवी पुत्री राम किसन, निवासी मोहल्ला शमशेरपुर कैन्ट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।6620 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र सुनीता देवी पुत्री राम किसन, निवासी मोहल्ला शमशेरपुर कैन्ट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 16-10-1973 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/उतराज प्राप्त नहीं होता तो सुनीता देवी पुत्री राम किसन, निवासी मोहल्ला शमशेरपुर कैन्ट, नाहन की जन्म तिथि 16-10-1973 को नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री दीपक कुमार पुत्र राम किसन, निवासी मोहल्ला शमशेरपुर कैन्ट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र दीपक कुमार पुत्र राम किसन, निवासी मोहल्ला शमशेरपुर कैन्ट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 16-10-1970 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/उतराज प्राप्त नहीं होता तो दीपक कुमार पुत्र राम किसन, निवासी मोहल्ला शमशेरपुर कैन्ट, नाहन की जन्म तिथि 16-10-1970 नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) रजनी पुत्री श्री राम किसन, निवासी मोहल्ला शमशेरपुर कैन्ट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।6621 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र रजनी पुत्री श्री राम किसन, निवासी मोहल्ला शमशेरपुर कैन्ट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 13-11-1976 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/उतराज प्राप्त नहीं होता तो रजनी पुत्री श्री राम किसन, निवासी मोहल्ला शमशेरपुर कैन्ट, नाहन की जन्म तिथि 13-11-1976 नगरपरिषद्‌, नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री अजय कुमार ठाकुर पुत्र श्री हरी चन्द ठाकुर, निवासी धारक्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अजय कुमार ठाकुर पुत्र श्री हरी चन्द ठाकुर, निवासी धारक्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 06-02-1970 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो अजय कुमार पुत्र श्री हरी चन्द, की जन्म तिथि 06-02-1970 नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6622 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री शेर सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी मोहल्ला गोविन्दगढ़ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री शेर सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह, निवासी मोहल्ला गोविन्दगढ़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 19-06-1985 है, जो नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो शेर सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह निवासी मोहल्ला गोविन्दगढ़ नाहन की जन्म तिथि 19-06-1985 नगरपरिषद्‌ नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

प्रकरण संख्या : 2515

Sh. Sharukh Khan पुत्र श्री Nisar Ali, निवासी Gulabgarh, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, . . वादी। (हि0 प्र0)

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Sharukh Khan पुत्र श्री Nisar Ali, निवासी Gulabgarh, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं Sharukh Khan की जन्म तिथि 02-01-1998 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Kundion में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 02-01-1998 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।6623 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Sh. Sharukh Khan की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Kundion, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 05-10-2019 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Sh. Sharukh Khan की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 04-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री रामभज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रतन सिंह पुत्र श्री नन्दा राम, निवासी ग्राम डाब पिपली, ग्रा0 पं0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रतन सिंह पुत्र श्री नन्दा राम, निवासी ग्राम डाब पिपली, ग्रा0पं0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि अंकित कंवर पुत्र सुरेन्द्र सिंह जोकि मेरा सगा भतीजा है, जिसकी जन्म तिथि 06-10-2011 है जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कान्टी मशवा के जन्म परिवार अभिलेख में दर्ज करवाने से छूट गया था, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। जिस बारे मूल प्रकरण, जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के कार्यालय पत्र क्रमांक एच0 एफ0 डब्ल्यू0/एस0 टी0/बी0 एण्ड डी0/डिलेड केसिस/2019-1846 दिनांक 24-07-2019 के अन्तर्गत संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-10-2019 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 07-10-2019 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री रतन सिंह पुत्र श्री नन्दा राम, निवासी ग्राम डाब पिपली, ग्रा0पं0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 06-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6624 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री रामभज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रतन सिंह पुत्र श्री नन्दा राम, निवासी ग्राम डाब पिपली, ग्रा0 पं0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रतन सिंह पुत्र श्री नन्दा राम, निवासी ग्राम डाब पिपली, ग्रा0 पं0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि कुमारी अंजली देवी पुत्री सुरेन्द्र सिंह जोकि मेरी सगी भतीजी है, जिसकी जन्म तिथि 13-10-2010 है जिसका इन्द्राज अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कान्टी मशवा के जन्म परिवार अभिलेख में दर्ज करवाने से छूट गया था, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। जिस बारे मूल प्रकरण, जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के कार्यालय पत्र क्रमांक एच0 एफ0 डब्ल्यू0/एस0 टी0/बी0 एण्ड डी0/डिलेड केसिस/2019-1847 दिनांक 24-07-2019 के अन्तर्गत संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-10-2019 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 07-10-2019 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री रतन सिंह पुत्र श्री नन्दा राम, निवासी ग्राम डाब पिपली, ग्रा0 पं0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ( तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 31/2019

तारीख आरम्भ : 02-09-2019 उनवान मुकद्दमा : दावा नाम सेहत इन्द्राज।

श्री तपेन्दर सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप, निवासी धौण, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। आवेदन-पत्र बाबत नाम दुरूस्ती वाका मौजा धौण, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।6625 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 प्रार्थी तपेन्दर सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप, निवासी धौण, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि वह वाका मौजा धौण, तहसील नाहन, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसमें उसका नाम धर्म सिंह दर्ज चला आ रहा है। जबकि उसका सही नाम तपेन्दर सिंह है व अन्य कागजात में भी उसका नाम तपेन्दर सिंह ही है। अतः उसका नाम उक्त राजस्व कागजात माल में धर्म सिंह के स्थान पर तपेन्दर सिंह दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि राजस्व कागजात माल में किसी भी व्यक्ति/विभाग को उक्त धर्म सिंह के स्थान पर तपेन्दर सिंह दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 16-10-2019 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व उस का नाम राजस्व कागजात माल में धर्म सिंह के स्थान पर तपेन्दर सिंह दर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 16-09-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दिनेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रदीप सिंह पुत्र कुन्दन सिंह, निवासी जामना (बड़ोल), डाकघर बड़ोल, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रदीप सिंह पुत्र कुन्दन सिंह, निवासी जामना (बड़ोल), डाकघर बड़ोल, मौजा बड़ोल, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में सायल प्रदीप सिंह पुत्र कुन्दन सिंह के नाम की दुरुस्ती हेतु (हि0प्र0) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 (A) के अनुसार प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसके अनुसार सायल के पिता श्री कुन्दन सिंह पुत्र सोभा राम का नाम मौजा बड़ोल के अभिलेख में कुन्दनू पुत्र सोभा गलत दर्ज है। जबकि उनके पिता का सही नाम कुन्दन सिंह दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त दुरुस्ती करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस प्रकाशन के 20 दिनों के अन्दर इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष पेश करें।

आज दिनांक 16-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

दिनेश शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6626 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 अक्तूबर, 2019/09 आश्विन, 1941 ब अदालत श्री नन्द लाल कैंथला, कार्यकारी दण्डाधिकारी शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री जागर सिंह पुत्र सामिया, गांव मागनल, डाकघर मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

1. सचिव ग्राम पंचायत, मिल्ला 2. आम जनता

. . प्रतिवादी। जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्री जागर सिंह पुत्र सामिया, गांव मागनल, डाकघर मिल्ला, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का प्रार्थना-पत्र जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है जिसमें वादी ने दावा किया है कि उसकी हकीकी लड़की रन्जू की जन्म तिथि 15-03-2008 है। लेकिन ग्राम पंचायत मिल्ला के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में उसका नाम दर्ज नहीं हुआ है। जिसे वादी अब दर्ज करवाना चाहता है जो निम्न प्रकार से हैः--

क्र0 सं0 नाम सम्बन्ध वादी जन्म तारीख
1. रन्जू हकीकी लड़की 15-03-2008

अतः आम जनता को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर-एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 30-10-2019 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 20-09-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Ramesh Chand s/o Late Sh. Nathu Ram, r/o V.P.O. Fatehpur, Tehsil Fatehpur, District Kangra, H.P.-176053 have changed my name from Ramesh Chand to Akshay Kumar. In future I may be known as Akshay Kumar for all purposes. Concerned Note.

AKSHAY KUMAR,

s/o Late Sh. Nathu Ram, r/o V.P.O. Fatehpur,

Tehsil Fatehpur, District Kangra, H.P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 01 October 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2019-10-01.142_gazette_2019-01_10_2019/. Archive identifier in.gazette.himachal.2019-10-01.142_gazette_2019-01_10_2019.