राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं. 68/2019-राज्य कर
शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2019
सं0ई.एक्स.एन.-एफ(10)-25/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों 213-राजपत्र/2020-02-01-2020 (9035) 9036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 48 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्ः- "(4) बीजक को, सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल पर इसमें अंतर्विष्ट सूचना को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपलोड करके बीजक संदर्भ संख्या प्राप्त करने के पश्चात प्ररूप जी एस टी आई एन वी-01 में अंतर्विष्ट ऐसी विशिष्टियों को सम्मिलित करके, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा तैयार किया जाएगा जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।
(5) प्रत्येक बीजक, जो उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उप-नियम (4) लागू किया गया है, जिसको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न किसी रीति से जारी किया है, को बीजक नहीं माना जाएगा।
(6) उप-नियम (1) और (2) के उपबंध उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति से तैयार किए गए बीजक पर लागू नहीं होंगे।"
आदेश द्वारा, संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)। टिप्पण.-मूल नियम अधिसूचना सं0 3/2017-राज्य कर, तारीख 27 जून, 2017 द्वारा संख्या सं0ई.एक्स. एन-एफ(10)-13/2017 के तहत तारीख 27 जून, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गज़ट) में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या 56/2019 राज्य कर तारीख 29 नवम्बर, 2019 जो संख्या सं0ई.एक्स.एन.-एफ(10)-23/2019 के द्वारा तारीख 3 दिसम्बर, 2019 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गज़ट) में प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित किए गए थे।
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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-25/2019 dated
31-12-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 68/2019-State Tax
Shimla, the 31st December, 2019
No. EXN-F(10)-25/2019.—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—
9037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 19411. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 48, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:—
"(4) The invoice shall be prepared by such class of registered persons as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, by including such particulars contained in FORM GST INV-01 after obtaining an Invoice Reference Number by uploading information contained therein on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification.
(5) Every invoice issued by a person to whom sub-rule (4) applies in any manner other than the manner specified in the said sub-rule shall not be treated as an invoice.
(6) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to an invoice prepared in the manner specified in sub-rule (4).".
By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).
Note.—The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh vide notification No. 3/2017-State Tax, dated the 27th June, 2017, published vide number EXNF(10)- 13/2017, dated the 27th June, 2017 and last amended vide notification No. 56/2019- State Tax, dated the 29th November, 2019, published vide number EXN-F(10)-23 /2019, dated the 3rd December, 2019.
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं. 69/2019-राज्य कर
शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2019
सं0ई.एक्स.एन.-एफ(10)-25/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 146 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त नियमों के नियम 48 के उप-नियम (4) के निबंधनों में बीजक तैयार करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करते हैं, अर्थातः- (i) www.einvoice1.gst.gov.in; (ii) www.einvoice2.gst.gov.in; (iii) www.einvoice3.gst.gov.in; (iv) www.einvoice4.gst.gov.in; (v) www.einvoice5.gst.gov.in; (vi) www.einvoice6.gst.gov.in;
9038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941(vii) www.einvoice7.gst.gov.in; (viii) www.einvoice8.gst.gov.in; (ix) www.einvoice9.gst.gov.in; (x) www.einvoice10.gst.gov.in.
स्पष्टीकरण.--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उपरोक्त उल्लिखित वेबसाइटों से माल और सेवा कर नेटवर्क, एक ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित हैं, द्वारा व्यवस्थित वेबसाइट अभिप्रेत है।
2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 को प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-25/2019 dated
31-12-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 69/2019-State Tax
Shimla the 31st December, 2019
No. EXN-F(10)-25/2019.—In exercise of the powers conferred by Section 146 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) read with sub-rule (4) of rule 48 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby, notifies the following as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for the purpose of preparation of the invoice in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the aforesaid rules, namely:—
(i) www.einvoice1.gst.gov.in;
(ii) www.einvoice2.gst.gov.in;
(iii) www.einvoice3.gst.gov.in;
(iv) www.einvoice4.gst.gov.in;
(v) www.einvoice5.gst.gov.in;
(vi) www.einvoice6.gst.gov.in;
(vii) www.einvoice7.gst.gov.in;
(viii) www.einvoice8.gst.gov.in;
(ix) www.einvoice9.gst.gov.in;
(x) www.einvoice10.gst.gov.in.
Explanation.—For the purposes of this notification, the above mentioned websites mean the websites managed by the Goods and Services Tax Network,a company incorporated under the provisions of Section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
9039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2020.By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं. 70/2019-राज्य कर
शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2019
सं0ई.एक्स.एन.-एफ(10)-25/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका एक वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो उक्त नियम के नियम 48 के उप-नियम (4) के निबंधनों के अनुसार, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति हेतु, बीजक तैयार करेंगे। 2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-25/2019 dated
31-12-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 70/2019-State Tax
Shimla the 31st December, 2019
No. EXN-F(10)-25/2019.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) to rule 48 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.
2. This notification shall come into force from the 1st day of April, 2020.
By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).
9040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं. 71/2019-राज्य कर
शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2019
सं0 ई.एक्स.एन.-एफ(10)-25/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 के नियम 5, जो अधिसूचना संख्यांक 31/2019- राज्य कर, तारीख 17 जुलाई, 2019 द्वारा बनाया गया था और जो संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)-15/2019, के तहत तारीख 25 जुलाई, 2019 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित किये गए थे, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, 1 अप्रैल, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त नियम के उपबंध प्रवृत होंगे, नियत करते हैं।
आदेश द्वारा, संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-25/2019 dated
31-12-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No. 71/2019-State Tax
Shimla, the 31st December, 2019
No. EXN-F(10)-25/2019.—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2019, made vide notification No. 31/2019– State Tax, dated the 17th July, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh (e- Gazette), vide number EXN-F(10)-15/2019, dated the 25th July, 2019, the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to appoint the 1st day of April, 2020, as the date from which the provisions of the said rule, shall come into force.
By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E & T).
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना सं. 72/2019-राज्य कर
शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2019
सं0ई.एक्स.एन.-एफ(10)-25/2019.--हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित करते हैं कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रूपए से अधिक हो, द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जारी किए गए किसी बीजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी बीजक कहा गया है) पर त्वरित प्रतिउत्तर (क्यू आर) कोड होगाः9041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 परन्तु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्पले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यू आर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा।
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी।
आदेश द्वारा, संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-25/2019 dated
31-12-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION No.72/2019-State Tax
Shimla, the 31st December, 2019
No. EXN-F(10)-25/2019.—In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to notify that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Quick Response (QR)code:
Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.
2. This notification shall come into force from the 1st day of April, 2020.
By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 दिसम्बर, 2019
संख्या आई.पी.एच.-ए.-बी(15)-23/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या आई0 पी0 एच0(ए)2(बी)15-1/2003 तारीख 07-11-2009 द्वारा 9042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एस0टी0ए0), वर्ग-II (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एस0टी0ए0), वर्ग-II (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.--(1) हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एस0टी0ए0), वर्ग-II (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध-"क" में;- (क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- "(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड : ` 10300-34800+4200/- ग्रेड पे (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए व्योरे के अनुसार ` 14,500/- प्रतिमास।"
(ख) स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''18 से 45 वर्ष''
(ग) स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''(क) अनिवार्य अर्हता(एं) :-
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि रखता हो। (ख) वांछनीय अर्हता(एं) :-
हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यामान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।''
(घ) स्तम्भ संख्या 9 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
(ख) संविदा के आधार पर सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।''
(ङ) स्तम्भ संख्या 12 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : लागूू नहीं
(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।''9043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 (च) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण स े पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।''
(छ) स्तम्भ संख्या 15 क, के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
'इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनोें और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-
(I) संकल्पना :
(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ तकनीकी सहायक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला के समक्ष रखेगा।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांः
संविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ तकनीकी सहायक को 14500/- रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रडे पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 435/- की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश के संबंधित वृत्त का अधीक्षण अभियन्ता नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रियाः
''संविदा भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा 9044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बधित भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।''
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः
जैसी सम्ब॰ भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारः
अभ्यर्थाी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्ते :
(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 14500/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा गे्रड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 435/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा गे्रड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।
अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनपुस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।9045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 (ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा म,ें चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरुप के र्काव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदाें के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरुप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगाा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
3. उपाबन्ध-"ख" का संशोधन.--(i) हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एस0टी0ए0), वर्ग-II (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध-"ख" में ;- (क) क्रम संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।''
(ख) क्रम संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।'' 9046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 (ग) क्रम संख्या 5 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।''
(घ) क्रम संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- 'संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।'
(ङ) क्रम संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा म,ें चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरुप के र्काव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरुप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।''
(च) क्रम संख्या 9 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः- ''नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमाें जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।''
आदेश द्वारा, डॉ0 आर0 एन0 बत्ता, सचिव (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य)।9047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 [Authoritative English text of this Department Notification No.IPH-A-B(15)-23/2018 dated 30-12-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 30th December, 2019
No. IPH-A-B(15)-23/2018.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend Himachal Pradesh, Irrigation and Public Health Department, Senior Technical Assistant (STA), Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009, notified vide this Department notification No.IPH(A)2(B)15-1/2003 dated 7th November, 2009 namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Irrigation & Public Health Department, Senior Technical Assistant (STA), Class-II (Non Gazetted) Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2019.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".—(i) In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Irrigation & Public Health Department, Senior Technical Assistant (STA), Class-II (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009.
(a) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—
" (i) Pay Band for regular incumbent(s):
` 10300—34800+4200/- Grade Pay
(ii) Emoluments for contract employees:
` 14,500/-P.M. as per details given in Column No. 15-A."
(b) For the existing provisions against Column No. 6, the following shall be substituted, namely:—
"Between 18 to 45 years"
(c) For the existing provisions against Column No. 7, the following shall be substituted, namely:—
"(a) Essential Qualification(s):
Should possess Master Degree in Geology from a recognized University.
(b) Desirable qualification(s):
Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh."9048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 (d) For the existing provisions against Column No. 9 the following shall be substituted, namely:—
"(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re- employment after superannuation and absorption."
(e) For the existing provisions against Column No. 12, the following shall be substituted, namely:—
"(a) Departmental Promotion Committee : Not applicable
(b) Departmental Confirmation Committee : As may be constituted by the Government from time to time."
(f) For the existing provisions against Column No. 15, the following shall be substituted, namely:—
" Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of Interview/Personality test, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be so consider necessary or expedient on the basis of Interview/Personality test preceded by a Screening Test (objective type)/Written Test or Practical Test or Physical Test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be."
(g) For the existing provisions against Column No. 15A, the following shall be substituted, namely:—
"Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT:
(a) Under this policy the Senior Technical Assistant in the Irrigation & Public Health Department, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:
The Engineer-in Chief, Irrigation & Public Health Department, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these Rules.
9049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:The Senior Technical Assistant appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 14500/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+ grade pay ). An amount of Rs. 435/-(3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.
(III)APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:
The Superintending Engineer of the concerned Circles of IPH Department will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS:
Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a Screening test (objective type)/Written test or Practical test or Physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:
As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT:
After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS:
(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.14500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 435/-(3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/ selection scales etc. will be given.
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of order(s) appealed, is delivered to him/her.
(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children), during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government9050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of a women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be reexamined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s)."
3. Amendment of Annexure "B".—(i) In Annexure "B" to the Himachal Pradesh, Irrigation & Public Health Department, Senior Technical Assistant (STA), Class-II (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009:—
(a) For the existing provisions against Serial No.3, the following shall be substituted,
namely:—
"The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank9051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 to the Appointing authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of order(s) appealed, is delivered to him/her."
(b) For the existing provisions against Serial No.4, the following shall be substituted,
namely:—
"The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days'( irrespective of the number of surviving children), during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.
Un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year. " (c) For the existing provisions against Serial No.5, the following shall be substituted, namely:—
"Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. "
(d) For the existing provisions against Serial No.6, the following shall be substituted,
namely:—
"An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds. "
(e) For the existing provision against Serial No.7, the following shall be substituted,
namely:—
"Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of a women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of9052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."
(f) For the existing provisions against Serial No. 9, the following shall be substituted,
namely:—
"Provisions of service rules like FR SR, leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s)."
By order, DR. R. N. BATTA, Secretary (IPH).
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ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Smt. Seema Devi d/o Sat Pal, r/o Village Darnu, P.O./Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Smt. Seema Devi d/o Sat Pal, r/o Village Darnu, P.O./Tehsil Dharamshala, District Kangra, (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी स्वयं की जन्म/मृत्यु तिथि दिनांक 01-01-1985 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Self की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 18-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 16-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।9053 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
Sh. Tenzin Choedak s/o Kelsang Tsering c/o House No. 79, Green Hotel Bhagsu Road, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
Sh. Tenzin Choedak s/o Kelsang Tsering c/o House No. 79, Green Hotel Bhagsu Road, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tenzin Tsepak की जन्म तिथि दिनांक 14-08-2012 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Tsepak का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 18-01-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 16-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 केस नं0 252/19 तहसील किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 04-01-2020 इंदरजीत बनाम श्रीमती तारा देवी आदि नोटिस :
तारो देवी, जगतु राम, पाधा राम, तोता राम पुत्र खिनी देवी व छेलो देवी, बिमला देवी पुत्रियां खिनी, जगो राम, सूती राम, दमबा राम पुत्र चंचलो देवी व कुमला देवी पुत्री चंचलो देवी, कृशन पुत्र खिंकरो देवी, अनिल कुमार पुत्र उधमी राम, भानी राम पुत्र रत्न चन्द, मिसरो देवी पुत्री रत्न चन्द, देश राज, हंस राज, मूल राज पुत्र व लता देवी पुत्री प्रकाशो देवी, रुमालो देवी उर्फ महलो देवी पत्नी स्व0 श्री अमर सिंह, 17. जमना देवी पत्नी ध्यान सिंह, 18. रोशन लाल पुत्र प्रभु राम, मीरा देवी पत्नी मनोहर लाल, निवासी महाल रक्कड़, मौजा सिद्धवाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उनवान मुकद्दमा मुन्दर्जा उनवान अदालत हजा में जेरे गौर है जिसमें फ्रीकदोम की तामील समन साधारण तरीके से न हो पा रही है, लिहाजा फ्रीकदोम को इस अदालती इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि बराये पैरवी मुकद्दमा असालतन या वकालतन दिनांक 04-01-2020 9054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 को सुबह 12.00 बजे इस अदालत में हाजिर होवें हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दिगर कोई उजर काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 16-12-2019 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 केस नं0 273/ तहसील किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 04-01-2020 कुलदीप चन्द बनाम आशा देवी आदि प्रतिवादी 1. आशा देवी पत्नी श्री सरन दास, 2. पिंकी, 3. शातों, 4. कंचना पुत्रियां, 5. कमला देवी पत्नी स्व0 श्री शुभकरण, 6. नमींदर कुमार पुत्र, 7. शीला पुत्री हरी सिंह, 8. दीना नाथ, 9. सफर सिंह, 10. ओमी पुत्र जय चन्द, 11. प्रताप चन्द, 12. मिलाप चन्द पुत्र व अजूध्या देवी, 13. माया देवी, 14. सिमरो देवी भवेणी पत्नी स्व0 श्री भजन पुत्र सोहना, 15. जफा, 16. 17. जगदीश पुत्र व, 18. प्रेमों, 19. जेफलों पुत्रियां सोबतू पत्नी स्व0 श्री अदालती, 20. नोदधा जिद्दी पुत्र पिंजू, निवासी किओडिया, 1. हेमन्त कुमार पुत्र श्याम कुमार, 2. अजय नारायण पुत्र व, 3. देवाश्वरी पत्नी स्व0 श्री देव नारायण, 4. संदीप, 5. संजीत, 6. रणजीत पुत्ररान श्रीमती 7. विलाश पत्नी स्व0 श्री किशन नारायण, 8. गौरव कुमार पुत्र व श्रीमती अनीता देवी पत्नी स्व0 श्री सरोज कुमार, निवासी उप-मोहाल मकलोडगंज, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। प्रार्थी ने इस अदालत में भूमि खाता नं0 34, खतौनी नं0 59, 60, 65, 66, खसरा नं0 652, 670, 678, 749, 846, 723, 748, 827, 828, 834, 840, कित्ता 11, रकबा तादादी 00-11-91 है0 स्थित महाल मकलोडगंज, मौजा धर्मशाला की तकसीम करने का प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रही है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 03-01-2020 सुबह 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें, हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 04-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 केस नं0 273/तहसील किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 04-01-2020 हरीशरण बनाम हेमंत कुमार आदि प्रतिवादी 1. हेमंत कुमार पुत्र श्याम कुमार, 2. अजय नारायण पुत्र व, 3. देवाश्वरी पत्नी स्व0 श्री देव नारायण, 4. संदीप, 5. संजीत, 6. रणजीत पुत्रान श्रीमती 7. विलाश पत्नी स्व0 श्री किशन नारायण, 8. गौरव9055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 कुमार पुत्र व श्रीमती अनीता देवी पत्नी स्व0 श्री सरोज कुमार, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
प्रार्थी ने इस अदालत में भूमि खाता नं0 192, खतौनी नं0 250, 251, खसरा कित्ता 12, रकबा तादादी 00-55-16 है0 स्थित महाल गबली दाड़ी, तहसील धर्मशाला की तकसीम करने का प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रही है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 04-01-2020 सुबह 10. 00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें अन्यथा गैरहाजिरीे की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 04-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
दावा संख्या नं0 : ........./Teh. Una/B&D /2019
विन्दु देवी पुत्री श्री मातलू रजक, वासी मलाहत वार्ड नं0 4, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में विन्दु देवी पुत्री श्री मातलू रजक, वासी मलाहत वार्ड नं0 4, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री लक्ष्मी कुमारी का जन्म वार्ड नं0 4, मलाहत नगर, में दिनांक 20-10-2016 को हुआ था लेकिन अज्ञानता के कारण जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज न करवा सकी है।
अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित जन्म का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु पंजीकरण, नगरपालिका ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-01-2020 को अथवा उससे पूर्व न्यायालय हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित जन्म के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा। आज दिनांक 19-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
विजय कुमार राय,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।9056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
पेशी : 18-01-2020 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम दावा संख्या नं0........../Teh. Una/M.Reg./2019
अमन पुत्र श्री ओम प्रकाश, वासी भडोलियां खुर्द, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . सायल।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल रक्कड़ कलोनी में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम ओम प्रकाश है जबकि उप-महाल रक्कड़ कलोनी के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम सोम नाथ पुत्र भगत राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके सोम नाथ उपनाम ओम प्रकाश पुत्र भगत राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 18-01-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 19-12-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
पेशी : 18-01-2020 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम दावा संख्या नं0................../Teh. Una/M.Reg./2019
अमन पुत्र श्री ओम प्रकाश, वासी भडोलियां खुर्द, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . सायल।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल भडोलियां खुर्द में नाम दुरुस्ती बारे।9057 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता का सही नाम ओम प्रकाश है जबकि उप-महाल भडोलियां खुर्द के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम सोम नाथ पुत्र भगत राम दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके सोम नाथ उपनाम ओम प्रकाश पुत्र भगत राम दर्ज करवाना चाहता है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 18-01-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 19-12-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)
पेशी : 18-01-2020 मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम दावा संख्या नं0..................../Teh. Una/M.Reg./2019
रेखा रानी पत्नी स्व0 श्री हेम राज, वासी लमलैहडी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) . . सायल।
बनाम
आम जनता
विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत उप-महाल लमलैहडी में नाम दुरुस्ती बारे।
उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके लड़के का सही नाम अंकित ठाकुर है जबकि उप-महाल लमलैहडी उपरली के राजस्व अभिलेख में उसके लड़के का नाम सुरिन्द्र कुमार पुत्र हेम राज दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त नाम को दुरुस्त करके सुरिन्द्र कुमार उपनाम अंकित ठाकुर पुत्र हेम राज दर्ज करवाना चाहती है।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 18-01-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 18-12-2019 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।
मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।9058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 02 जनवरी, 2020/12 पौष, 1941 CHANGE OF NAME I, Krishan Chand Verma s/o Sh. Balak Ram, r/o Village Kangar Kothi, P.O. Ropari, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) declare that my name is Krishan Chand Verma and in certain documents my name has been mentioned as Krishan Verma. Krishan Chand Verma and Krishan Verma, both names are of one and the same person, Please All Concerned May Note.
KRISHAN CHAND VERMA,
s/o Sh. Balak Ram, r/o Village Kangar Kothi, P.O. Ropari,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है