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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 64, 23 July 2020

Published 23 July 2020

Gazette no.
64
Gazetteid
64/GAZETTE/2020-23/07/2020
Identifier
in.gazette.himachal.2020-07-23.64_gazette_2020-23_07_2020
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोेक निर्माण विभाग

अधिसूूचना

शिमला-2, 15 जुलाई, 2020

संख्या पी.बी.डब्ल्यू.-ए.बी.(6)-2/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 64-राजपत्र/2020-23-07-2020 (2003) 2004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं अर्थात्‌ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक), वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(ii) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी बी डब्लयू-ए-बी (2)-9/2004 तारीख 01-10-2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कार्य निरीक्षक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक), वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक)

2. पद (पदों) की संख्या.--1797 (एक हजार सात सौ सतानवे)े

3. वर्गीकरण.--वर्ग-III (अराजपत्रित)

3.(क) संवर्ग राज्य/वृृत्त या मण्डलीय संवर्ग है.--राज्य संवर्ग

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमानः पे बैण्ड `5910-20200 जमा ` 1900/-गे्रड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.--स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्योरे के अनुसार ` 7810/-प्रतिमास।

5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--अचयन।

6. सीर्धी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः2005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गाें के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीर्धी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द्‌ को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌्‌ ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ंकिए गए थे।

टिप्पण.--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (एं)ः (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास की होः

परन्तु दसवीं की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से अवश्य उत्तीर्ण की होनी चाहिएः

परन्तु यह और कि यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को लागू नहीं होगी।

(ii) राज्य/केन्द्रीय बोर्ड/ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त/सहबद्ध किसी संस्थान से सर्वेक्षक का दो वर्षीय पूर्णकालिक आई.टी.आई. डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(ख) वाँछनीय अर्हता (एं)ः हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुिक्त के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (एं) प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयुः लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं : जैसी नीचे स्तम्ब संख्याः 11 में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(i) सीधी भर्ती की दशा में : (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

(ii) प्रोन्नति की दशा में : लागू नहीं।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी प्रोन्नति/सैकेंण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता ः (i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा; और

(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। 2006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--(i) मेटों/बेलदारों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनके पास राज्य/केन्द्रीय बोर्ड/ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त सहबद्ध किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा हो और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न . .पांच प्रतिशत होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (ii) को दे दिया जाएगा

(ii) मेटों/बेलदारों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनके पास राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक्‌्‌ रूप से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से सर्वेक्षक/ड्राफ्ट्‌्‌समैन (सिविल) के ट्रेड में दो वर्षीय पूर्णकालिक आई. टी. आई. प्रमाण पत्र सहित जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (iii) को दे दिया जाएगा

. .पांच प्रतिशत (iii) मेटाें में से प्रोन्नति द्वारा, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास हों और सड़कों/भवनों में कार्यरत हों और जो किसी विशिष्ट ट्रेड जैसे कारपेन्टर, इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर आदि के साथ सहबद्ध नहीं हैं और जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर . .पन्द्रह प्रतिशत कोटा निम्न स्तम्भ 11 (iv) को दे दिया जाएगा

(iv) बेलदारों में से प्रोन्नति द्वारा, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास हों और सड़कों/ भवनों में कार्यरत हों और जो किसी विशिष्ट ट्रेड जैसे कारपेंटर, इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर आदि के साथ सहबद्ध नहीं हैं और जिनका बीस वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके बीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (v) को दे दिया जाएगा . .आठ प्रतिशत (v) बेलदारों में से प्रोन्नति द्वारा, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दस जमा दो की परीक्षा पास हों और सडऋकों/भवनों में कार्यरत हों और जो किसी विशिष्ट ट्रेड जैसे कारपेंटर, इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर आदि के साथ सहबद्ध नहीं हैं और जिनका पंद्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पंद्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा निम्न स्तम्भ 11 (vi) को दे दिया जाएगा . .बारह प्रतिशत (vi) बेलदारों में से प्रोन्नति द्वारा, जो किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या इससे ऊपर की अर्हता रखते हों और सड़कों/भवनाें में कार्यरत हों और जो किसी विशिष्ट ट्रेड जैसे कारपेंटर, इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर आदि के साथ सहबद्ध नहीं हैं और जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर कोटा पुनः उपरोक्त स्तम्भ 11 (i) को दे दिया जाएगाः

. .पांच प्रतिशत परन्तु कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित बीस बिन्दु रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-

क्रम संख्या रोस्टर बिन्दु संख्या प्रवर्ग
(i) पहला, दूसरा, चौथा, आठवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, सोलहवां, अठारहवां और बीसवां सीधी भर्ती के लिए
(ii) तीसरा प्रवर्ग (i) के लिए
(iii) नौवां प्रवर्ग (ii) के लिए
(iv) पांचवां, चौदहवां और सतरहवां प्रवर्ग (iii) के लिए
(v) छठा और तेरहवां प्रवर्ग (iv) के लिए
(vi) सातवां और उन्नीसवां प्रवर्ग (v) के लिए
(vii) पन्द्रहवां प्रवर्ग (vi) के लिए

टिप्पण.--रोस्टर प्रत्येक बीसवें बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त संभरक प्रवर्गों को विहित प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात्‌ रिक्ति को उसी प्रवर्ग में भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हैः

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि, पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामले में लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I : उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/ सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण II : उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।

3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड,़ कुटगढ,़ ग्रामन, देवगढ,़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। स्पष्टीकरण III ः उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। 2008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमाें में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी'ः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में कार्यग्रहण किया था और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों मेे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जोे स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--विभागीय प्रोन्नति समिति/स्थाईकरण समिति जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।2009 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात्‌्‌ लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात्‌ लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः- (I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : प्रमुख अभियन्ता, (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में न आने वाले पद.--प्रमुख अभियन्ता, (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌्‌ रिक्त (पद) के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित अर्हताएं और इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता शर्तें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः

संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) को ` 7810-की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे केे बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ` 234/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः

प्रमुख अभियन्ता, (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।2010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 (IV) चयन प्रक्रियाः संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात्‌ लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात्‌्‌ लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌्‌ यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के चयन के लिए समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा। (VII) निबन्धन और शर्तेंः

(क) स्ांविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 7810/-प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ` 234/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेशों से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा2011 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियोें की दशा में, जिन्हेें परिसंकटमय स्वरूप जैसे पुलिस संगठनों आदि, के कत्र्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीें होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गाें और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों)े की बाबत, शिथिल कर सकेगा/सकेगी।2012 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 परिशिष् ट-I

1. लिखित परीक्षा की प्रतिशतता 85 अंकों मे ं से परिकलित की जानी है। ं {लिखित परीक्षा में प्राप्तांको उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}े । 85 अंक
2. अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः- (i) भर्ती और प्रोन्नति नियमो ं में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। =2.5 अंक {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यश्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक ( 50 x 0.025 =1.25) अनुज्ञात किए जाएगं}े । ( ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछडे़ क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। = 01 अंक ( iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। = 01 अंक ( iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। = 01 अंक (v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। = 01 अंक (vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं मेंं पदक विजेता। = 01 अंक ( vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/-रूपए से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब। = 02 अंक (viii) विधवा/तलाक शुदा/अकिंचन/एकल महिला। = 01 अंक ( ix) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक ( x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। = 01 अंक (ix) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) = 2.5 अंक 15 अंक

परिशिष्ट-II कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) और प्रमुख अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती .........................................................................................पुत्र/पुत्री श्री ...................................................................................... निवासी.................................................................................................................................... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और प्रमुख अभियन्ता, (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश के (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।2013 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) के रूप में ............... से प्रारम्भ होने और ............. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस्‌ अर्थात्‌ .. ..... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की स्ांविदात्मक रकम ` 7810/-रुपए प्रतिमास होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीें है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो। 2014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियोें की दशा में, जिन्हेें परिसंकटमय स्वरूप जैसे पुलिस संगठनों आदि के कत्र्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होंगे

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः 1. ..................................................... ........................................................... ........................................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 2. ........................................................ ............................................................. ............................................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)।''।

___________

[Authoritative English Text of this Department Notification No. PBW-AB (6)-2/2015 Dated

15-07-2020, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th July, 2020

No. PBW-AB (6)-2/2015.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal2015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Technician (Work Inspector), Class-III (Non- Gazetted) in Public Works Department, Himachal Pradesh as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.— (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Junior Technician (Work Inspector), Class- III (Non- Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- gazette). Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.— ( i) The Himachal Pradesh Public Works Department Work Inspector Class-III, (Non Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2008, notified vide this department notification No. PBW-A-B (2)- 9/2004 dated 01.10.2008 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (PW).

__________

ANNEXURE-''A'' RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR TECHNICIAN (WORK INSPECTOR), CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post.—Junior Technician (Work Inspector)

2. Number of posts.—1797 (One thousand seven hundred ninty seven)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)

3. (a) Whether the cadre is State/Circle or Division Cadre.—State Cadre

4. Scale of pay.—(i) Pay scale for regular incumbent(s);Pay band `5910-20200 plus `1900/ Grade Pay

(ii) Emoluments for contract employees ` 7810 P.M. as per details given in Column No. 15-A.

5. Whether ''selection'' post or "Non-Selection" post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years:

Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over- age on the date he / she was appointed as such he /she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment ;

2016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector-Corporations /Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation / Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s) : (i) Should have passed Matric from a recognized Board of School Education:

Provided that Matriculation must be passed from any School/Institution situated within Himachal Pradesh. Provided further that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

(ii) Full time two years ITI Diploma in Surveyor or three years Diploma in Civil Engineering from an Institution duly recognized/affiliated by the State/ Central/ Board/AICTE.

(b) Desirable Qualification(s) : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply

in the case of the promotion(s ).—Age : Not-applicable

Educational Qualifications: As prescribed in Column No. 11 below.

9. Period of probations, if any.—(i) Direct recruitment: (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis,

(ii) Promotion : Not applicable

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment / transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—(i) 50% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be.

(ii) 50 % by promotion.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—(i) By promotion from amongst the Mates/Beldars who posses three (3) years full time diploma in Civil Engineering from an Institution2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 duly recognized/ affiliated by the State/Central Board/AICTE with three years regular services or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade; failing which the ..5% quota will go to Column 11 (ii) below.

(ii) By promotion from amongst the Mates/Beldars who posses two (2) years full time ITI certificate in the trade Surveyor/Draughtsman (Civil) from a recognized ITI/Institute duly recognized by State/Central Government with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade failing which the quota will go to Column 11 (iii) below. 5% iii) By promotion from amongst the Mates who are Matriculate from a recognized Board and working on roads/buildings and who have not been attached with any particular trade such as Carpenter, Electrician, Plumber etc. and having minimum eight (8) years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade failing which the quota will go to Column 11 (iv) below.. . . .15% (iv) By promotion from amongst the Beldars who are Matriculate from a recognized Board and working on roads/buildings and who have not been attached with any particular trade such as Carpenter, Electrician, Plumber etc. and having minimum twenty (20) years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the . .08% grade failing which the quota will go to Column 11 (v) below.

(v) By promotion from amongst Beldars who are 10+2 from a recognized Board and working on roads/buildings and who have not been attached with any particular trade such as Carpenter, Electrician, Plumber etc. and having minimum fifteen (15) years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the . .12% grade failing which the quota will go to Column 11 (vi) below.

(vi) By promotion from amongst Beldars who are Graduate or above from a recognized University and working on roads/buildings and who have not been attached with any particular trade such as Carpenter, Electrician, Plumber etc. and having minimum ten (10) years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade failing which the quota will go to Column 11 (i) below: . .05% Provided that for filling up the posts of Junior Technician (Work Inspector), the following 20 points roster shall be followed:—

Roster point No. Category
1st, 2nd, 4th, 8th, 10th, 11th, 12th, 16th, 18th, & 20th Direct recruitment
(i) 3rd Category (i)
(ii) 9th Category (ii)
(iii) 5th, 14th, 17th, Category (iii)
(iv) 6th, 13th, Category (iv)
(v) 7th, 19th, Category (v)
(vi) 15th Category (vi)

Note.—The roster will be stated every 20 vacancy till the representation to all feeder categories is achieved up to the prescribed percentage. Thereafter, the vacancy will be filled up from the category which vacates the post.

2018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion.

Provided further that Officer(s)/Officials(s) who have not served at least one tenure in Tribal/difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I : For the purpose of proviso 1 supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/ rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation-II:- For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:— 1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba District

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District

7. District Kinnaur

8. Kathwar and Korga Patwar circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Shilh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District

Explanation-III: For the purpose of proviso (1) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/Tehsil headquarter (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 03 (three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area to home town within the radius of 20 Kms of the employee regardless of its category.

2019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. Explanation : The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- Servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non- Technical Services), Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service; if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules :

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation continuous after taking into account, adhoc service as rendered to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is composition.— Departmental Promotion Committee/ Confirmation Committee as may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Staff Selection Commission or other recruiting agency/authority as the case may be so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening 2020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 test (objective type) or practical test or skill test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Junior Technician (Work Inspector) in Department of Public Works of Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period one year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the years and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC : The Engineer-in-Chief (HPPWD) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency, i.e. H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC : The Engineer- in-Chief (HPPWD) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading news paper and invite applications from the candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility condition as prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Junior Technician (Work Inspector) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 7810/- PM (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of 234(3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in the contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Engineer-in-Chief, H.P.P.W.D., H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Staff Selection Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. or which will be determined by the Commission/ other recruiting agency /authority as the case may be .

2021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPO1NTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:-

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount ` 7810/- PM (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for annual increase in contractual amount ` 234/- (3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scale etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of order(s) appealed, is delivered to him/her.

(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one- month service, 10 days' Medical leave and five days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

2022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non- Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties e.g. in Police organizations, etc. they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or over shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duty at the same rate as applicable to regular official at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service Rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employee will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Class / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental-Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, be order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

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APPENDIX-I

1. WRITTEN TEST {Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks} 85 Marks
2. Evaluation of candidate to be made in the following manner:- (i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules = 2.5 Marks. {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025 for example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25% (50 X 0.025=1.25)} (ii) Belonging to notified Backward Area or Panchyat, as the case may be = 01 Mark 15 Marks
(iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority =01 Mark ( iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. = 01 Mark ( v) Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/infirmity. = 01 Mark ( vi) NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark (vii) BPL family having annual income (from all sources) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. =02 Marks (viii) Widow/divorced/destitute/single woman =01 Mark (ix) Single Daughter/Orphan =01 Mark (x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution. =01 Mark ( xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) = 2.5 Marks

"APPENDIX- II" FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE JUNIOR TECHNICIAN (WORK INSPECTOR) AND THE GOVERNMETN OF HIMACHAL PRADESH THROUGH ENGINEER-IN-CHIEF, HP PUBLIC WORKS DEPARTMENT. This agreement is made on this …………… day of ………………. in the year ………………..between Smt./Sh………………………………s/o/d/oSh…………… …… …………….. resident of …………………………...………………………………………..... …………………………………contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor Himachal Pradesh through Engineer-in-Chief, HP Public Works Department, (hereinafter called the SECOND PARTY).

WHEREAS, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Technician (Work Inspector) on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Technician (Work Inspector) for a period of 1 year commencing on day of ……………….. and ending on the day of ………………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the …… FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…………………… and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HoD shall issue a certificate that the service and the conduct of contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs 7810/- per Month.

3. The service of contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of order (s) appealed, is delivered to him/her.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days'(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. no leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis, wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, e.g. Police organizations, etc, and they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or over shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate to be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular official at the minimum of pay scale.

2025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 9. The employee's group insurance as well as EPF/GPF will not be applicable to

contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. --------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- (Name and full address)

(1) Signature of the First party) 2. ------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

(Name and Full Address)

(2) Signature of Second party)

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 09 जून, 2020

सं0 पी0 बी0 डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 8/2019.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लोहारडा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में जोल-गारली सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जानी आपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू.अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।2026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा(है0 में)
हमीरपुर बड़सर लोहारडा 315 0-06-98
316 0-01-96
कित्ता 02 0-08-94

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

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In the Court of Sh. Subhash Gautam, Sub-Divisional Magistrate-cum- Additional Registrar of

Marriages, Shri Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur (H.P.)

Sh. Ankush Kumar s/o Sh. Sukh Dev, r/o Village Kharkari, Post Office Shri Naina Devi Ji, Gram Panchayat Kharkari, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.)

Versus

1. General Public.

2. Pradhan, G.P. Kharkari, Tehsil Sh. Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur Proclamation of marriage as per provision under section 8(4) and 11 of the Registration of Marriages Act, 1996.

Whereas the above named applicant has made an application under section 8(4) and 11 of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 for registration of his marriage the applicant Sh. Ankush Kumar s/o Sh. Sukh Dev, r/o Village Kharkari, The Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur (H.P.) hereinafter called as Bridegroom and Smt. Bharti hereinafter called as Bride have submitted affidavits stating therein that both they have solemnized marriage with each other on 12-02-2018 as per Hindu rites and customs. But they have not registered the said marriage anywhere in India till date. The Bride Bharti is the daughter of Sh. Shankar Lal, r/o Village Malerkotla, Tehsil & District Sangrur, Punjab, and her usual place of residence is Kharkari, Post Office Shri Naina Devi Ji, Tehsil Shri Naina Devi Ji, District Bilaspur, H.P.

Hence, proclamation is hereby made to the respondents, general public and Gram Panchayat Kharkari for inviting the objection, if any, if someone has any objection regarding registration of said marriage, he may appear in this court on or before 08-08-2020 failing which ex-parte proceeding will be initiated and the order of the registration of marriage will be prepared and announced.

Given under my hand and the seal of the court on dated 08-07-2020.

Seal.

SUBHASH GAUTAM (HAS),

Sub-Divisional Magistrate-cum- Additional Registrar of Marriages

Shri Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur, H.P.

2027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 तारीख रजुआ तारीख फैसला 09/2020 14-07-2020

Sh. Roop Singh s/o Late Sh. Vinod Kumar, r/o Village & P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता, ग्राम कोठी 2. प्रधान, ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

विषय.--प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Roop Singh s/o Late Sh. Vinod Kumar ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 27-06-1975 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः आम जनता ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Roop Singh s/o Late Sh. Vinod Kumar का जन्म जो दिनांक 27-06-1975 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-08-2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव, ग्राम पंचायत कोठी को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 14-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री जय चन्द, सहायके समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती कब्जा काश्त तारीख दायर : तारीख फैसला : 01/2020 18-06-2020

Sh. Rajender, Vijender, Roop Chand, Balam Dass s/o Late Naam Dass, Sh. Govind, Jai Nand s/o Ubjan, Sh. Bansi Lal, Nand Ram s/o Suran All are the r/o V.P.O. & Tehsil Sangla, District Kinnaur

. .Petitioner.

2028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 बनाम

Revenue Department Tehsil Sangla, District Kinnaur (H.P.) (Through office Kanungo, Tehsil Sangla)

. . Respondent.

विषय.--दरख्वास्त जेरे धारा 37, 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत दुरुस्ती काश्त भूमि खेवट नं0 133, मिन खतौनी नं0 246, खसरा नं0 260, 261, 262, कित्ता-3, रकबा तादादी 0-08-25 है0 स्थित उप-महाल थापा सारिंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश इश्तहार प्रकाशन बारे। मुकद्दमा उपरोक्त में वादीगण ने एक दरख्वास्त इस न्यायालय में तिथि 18-06-2020 को गुजारी है कि भूमि खेवट नं0 133, मिन खतौनी नं0 246, खसरा नं0 260, 261, 262, कित्ता-3, रकबा तादादी 0-08-25 है0 स्थित उप-महाल थापा सारिंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के मालिक राजस्व कागजात में दर्ज है। राजस्व कागजात खाना नम्बर 4 (नाम काश्तकार व एहवाल) में कब्जा राजस्व विभाग दर्ज है वादीगण को इस बारे मालूम नहीं है कि उपरोक्त भूमि का कब्जा कैसे राजस्व विभाग का दर्ज है जोकि गलत है वास्तव में इस भूमि पर पूर्वजों से वादीगण का ही कब्जा है राजस्व विभाग का कब्जा गलत दर्शाया है जो सही नहीं है।

इस बारे उपरोक्त वादीगण ने मुश्तरका ब्यान भी इस अदालत में दिया है और civil suit No. 56- 1/of 2011 माननीय अदालत सीनीयर डिविजन, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ दायर किया जिसका फैसला 10-10-2014 को हो चुका है तथा Execution Petition अभी अदालत में जेरे फैसला है। सिविल सूट तारीख फैसला 10-10-2014 के अनुसार वादीगण उपरोक्त के पक्ष में हुआ है जिस में वादीगण को उनके हिस्सानुसार भूमि का मुआवजा राशि अथवा भूमि बदले में देने बारे फैसला सुनाया है अब जबकि भूमि तबादला नौतोड़ पर सरकार द्वारा प्रतिबन्द है और मुआवजा राशि भूमि का नहीं दिया जा सकता क्योंकि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि का राजस्व विभाग के उपयोग में नहीं है। लिहाजा ऐसी परिस्थिति में जब भूमि विवादग्रस्त विभाग (राजस्व विभाग) द्वारा प्रयोग में भी नहीं लाई जा रही थी/है और कब्जा भी नहीें है। तो भूमि खेवट नम्बर 133 मिन खतौनी नं0 246, खसरा नं0 260, 261, 262, कित्ता-3, रकबा तादादी 0-08-25 है0 स्थित उप-महाल थापा सारिंग, तहसील सांगला, कब्जा काश्त राजस्व विभाग से हटा कर वादीगण का कब्जा स्वयं दुरुस्त किया जाना है। इस बारे किसी भी व्यक्ति, विभाग को इस कब्जा दुरुस्ती करने में कोई भी उजर व एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 05-08-2020 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी सुनवाई नहीं होगी और कब्जा दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सांगला,

तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

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ब अदालत श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)

रिगजिन अंगदुई पुत्र श्री छेवांग दोरजे गांव क्वारिंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख/ग्राम पंचायत में नाम दुरुस्ती करने बारे।2029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 रिगजिन अंगदुई पुत्र श्री छेवांग दोरजे गांव क्वारिंग, डाकघर कोलोंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उनका नाम आधार कार्ड में रिगजिन अंगदुई दर्ज है तथा परिवार रजिस्टर व दिगर सरकारी कागजात में अंगदुई दर्ज है। लेकिन भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोलोंग में गलती से रिगजिन अंगदुई दर्ज हो गया है। जिस कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोलोंग तथा पंचायत परिवार रजिस्टर में अंगदुई के स्थान पर रिगजिन अंगदुई उर्फ अंगरूप दर्ज कराना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त रिगजिन अंगदुई के नाम को दुरुस्त करके रिगजिन अंगदुई उर्फ अंगरूप दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 15-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत युरनाथ व राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोलोंग में रिगजिन अंगदुई उर्फ अंगरुप दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 01-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,

जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)

तन्डुप पुत्र सोनम अंगदुई, निवासी गांव लिक्युम, डाकघर दारचा सुमदो, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख व ग्राम पंचायत में नाम दुरुस्ती करने बारे।

तन्डुप पुत्र सोनम अंगदुई, निवासी गांव लिक्युम, डाकघर दारचा सुमदो, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उनका और उनके पिता का नाम शैक्षणिक प्रमाण-पत्र,आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर में छेवांग तन्डुप पुत्र अंगदुई दर्ज है लेकिन भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गेमूर, तहसील लाहौल में तन्डुप पुत्र सोनम अंगदुई दर्ज है। जबकि दोनों नाम उनके और उनके पिता के है। दस्तावेजों में अलग-अलग नामों के होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रार्थी ग्राम पंचायत दारचा सूमदो व राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गेमूर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में छेवांग तन्डुप उर्फ तन्डुप पुत्र अंगदुई उर्फ सोनम अंगदुई दर्ज कराना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त तन्डुप पुत्र सोनम अंगदुई के नाम को दुरुस्त करके छेवांग तन्डुप उर्फ तन्डुप पुत्र अंगदुई उर्फ सोनम अंगदुई दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 15-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम ग्राम पंचाय दारचा सुमदो व राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गेमूर में छेवांग तन्डुप उर्फ तन्डुप पुत्र अंगदुई उर्फ सोनम अंगदुई दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। 2030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 आज दिनांक 01-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,

जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)

नमज्ञाल पुत्र श्री उरज्ञान फुन्चोग, गांव खारचोद योगमा, डाकघर कोकसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

नमज्ञाल पुत्र श्री उरज्ञान फुन्चोग, गांव खरचोद योगमा, डाकघर कोकसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उनका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड व पैन कार्ड में नमज्ञाल दर्ज है। जोकि सही व दुरुस्त है। लेकिन भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में पदमा नमज्ञाल दर्ज है। जिस कारण उन्हें भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में पदमा नमज्ञाल के स्थान पर नमज्ञाल दर्ज करना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त पदमा नमज्ञाल के नाम को दुरुस्त करके नमज्ञाल दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 15-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सिस्सू में नमज्ञाल दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 01-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,

जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)

अन्जू देवी पत्नी श्री अशोक कुमार, गांव व डाकघर कोकसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

2031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

अन्जू देवी पत्नी श्री अशोक कुमार गांव व डाकघर कोकसर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उनका नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल में अन्जू देवी दर्ज है। जोकि सही व दुरुस्त है। लेकिन भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में अन्जना देवी दर्ज है। जिस कारण उन्हें भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सिस्सू, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति में अन्जना देवी के स्थान पर अन्जू देवी दर्ज करना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त अन्जना देवी के नाम को दुरुस्त करके अन्जू देवी दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 15-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सिस्सू में अन्जू देवी दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 01-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,

जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)

पामा नमज्ञाल पुत्र स्व0 श्री नवांग छेरिंग, गांव व डाकघर प्यूकर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

पामा नमज्ञाल पुत्र स्व0 श्री नवांग छेरिंग, गांव व डाकघर प्यूकर, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उनका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर व सर्विस बुक में पामा नमज्ञाल दर्ज है। लेकिन भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त बरवोग में नमज्ञाल पुत्र नवांब छेरिंग दर्ज हो गया है। जिस कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त बरवोग, तहसील लाहौल में नमज्ञाल पुत्र नवांब छेरिंग के स्थान पर नमज्ञाल उर्फ पामा नमज्ञाल पुत्र नवांग छेरिंग दर्ज कराना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नमज्ञाल पुत्र नवांब छेरिंग के नाम को दुरुस्त करके नमज्ञाल उर्फ पामा नमज्ञाल पुत्र नवांग छेरिंग दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 15-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त बरवोग, तहसील लाहौल में नमज्ञाल उर्फ पामा नमज्ञाल दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। 2032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 आज दिनांक 01-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,

जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0प्र0)

रविन्दर पुत्र श्री छेरिंग अंगरुप, गांव व डाकघर गौन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

रविन्दर पुत्र श्री छेरिंग अंगरुप, गांव व डाकघर गौन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उनका नाम पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व परिवार रजिस्टर में रविन्दर दर्ज है। लेकिन भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गौन्धला में राजिंदर दर्ज हो गया है। दोनों नाम एक ही आदमी के हैं। दोनों नामों के होते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गौन्धला, तहसील लाहौल में राजिंदर के स्थान पर रविन्दर दर्ज कराना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त राजिंदर के नाम को दुरुस्त करके रविन्दर दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो इस अदालत में दिनांक 15-08-2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त गौन्धला, तहसील लाहौल में राजिंदर के स्थान पर रविन्दर दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 01-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल,

जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 07-08-2020 श्री ललीत कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द निवासी गांव नेहर, डाकघर पारनू तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

श्रीमती पूजा कपूर पुत्री श्री गीता राम, निवासी गांव ददाहू, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल . . प्रार्थीगण। प्रदेश2033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह प्रमाण-पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी श्री ललीत कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द निवासी गांव नेहर, डाकघर पारनू तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें उसने व्यक्त किया है, कि उसने श्रीमती पूजा कपूर पुत्री श्री गीता राम, निवासी गांव ददाहू, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 18-06-2020 को व्यवस्थित विवाह हिन्दु रीति रिवाजों के अनुसार किया है।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह का पंजीकरण करने बारे में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-08-2020 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवे। अन्यथा श्री ललीत कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द निवासी गांव नेहर, डाकघर पारनू तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती पूजा कपूर पुत्री श्री गीता राम, निवासी गांव ददाहू, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को विवाह प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 08-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

विवाह अधिकारी एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी अर्की,

तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0)।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 07-08-2020 श्री संजय कुमार पुत्र श्री मलागर राम, निवासी गांव पजीणा, डाकघर सेवडा चण्डी, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0)

श्रीमती आंचल जरयाल पुत्री श्री देश राज जरयाल, निवासी गांव अटेरना, डाकघर लीगा, तहसील . . प्रार्थीगण। सलुणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये विवाह प्रमाण-पत्र लेने बारे।

प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र श्री मलागर राम, निवासी गांव पजीणा, डाकघर सेवडा चण्डी, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें उसने व्यक्त किया है, कि उसने श्रीमती आंचल जरयाल पुत्री श्री देश राज जरयाल, निवासी गांव अटेरना, डाकघर लीगा, तहसील सलुणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) के साथ दिनांक 30-06-2020 को व्यवस्थित विवाह हिन्दु रीति रिवाजों के अनुसार किया है। 2034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 जुलाई, 2020/1 श्रावण, 1942 अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह का पंजीकरण करने बारे में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-08-2020 को सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवे। अन्यथा श्री संजय कुमार पुत्र श्री मलागर राम, निवासी गांव पजीणा, डाकघर सेवडा चण्डी, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0) व श्रीमती आंचल जरयाल पुत्री श्री देश राज जरयाल, निवासी गांव अटेरना, डाकघर लीगा, तहसील सलुणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) को विवाह प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 08-07-2020 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

विवाह अधिकारी एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी अर्की,

तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0प्र0)।

-------- ब अदालत श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 07-08-2020 दावा संख्या नं0............../Teh. Una/M. Reg./2020

गोपाल दास पुत्र श्री सालग राम, वासी जलग्रां, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) . . सायल।

बनाम

आम जनता

विषय.--दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल जलग्रां में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम गोपाल दास है जबकि उप-महाल जलग्रां के राजस्व अभिलेख में उसका नाम गोपाल कृष्ण पुत्र सालग राम दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दरुस्त करके गोपाल कृष्ण उपनाम गोपाल दास पुत्र सालग राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 07-08-2020 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 08-07-2020 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 July 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2020-07-23.64_gazette_2020-23_07_2020/. Archive identifier in.gazette.himachal.2020-07-23.64_gazette_2020-23_07_2020.