Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 162, 29 October 2022

Published 29 October 2022

Gazette no.
162
Gazetteid
162/GAZETTE/2022-29/10/2022
Identifier
in.gazette.himachal.2022-10-29.162_gazette_2022-29_10_2022
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

जल शक्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 अक्तूबर, 2022

संख्याः आईपीएच-ए-ए(3)-5/2018.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, 162—राजपत्र/2022-29-10-2022 (6853) 6854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में, सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित), तकनीकी सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग, सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित), तकनीकी सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृतियांं.--(1) अधिसूचना संख्या आईपीएच-ए (3)-17/94-1, तारीख 01-04-2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक), वर्ग-1 (राजपत्रित) तकनीकी सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

सचिव (जल शक्ति)।

----------

उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में, सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.--सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक)

2. पद (पदों) की संख्या.--13 (तेरह)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान : हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाइम स्केल का पे मैट्रिक्स स्तर-18.

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार संबंधित संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--45 वर्ष से कमः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

6855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायाें के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों मेें आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमाें/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी, जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारिम्भक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अंंितम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.-- सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (एं) ः एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल/आटोमोबाइल/प्रोडक्शन/ऐरोनोटिकल या मेरीन इंजीनियरिंग के टे्रड में नियमित माध्यम से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो या ए0एम0आई0ई0 की उपाधि इंस्टिच्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) कलकता से 31-05-2013 को या उससे पूर्व रजिस्ट्रीकृत हो।

(ख) वांछनीय अर्हता (एं) : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता (एं) : हां, जैसी स्तंभ संख्या 11 में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिश्तता.--(i) तीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) सत्ार प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा : (i) कनिष्ठ अभियन्ता (मैकेनिकल) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने मान्यता प्राप्त तीन वर्ष का डिप्लोमा मैकेनिकल/ ऑटोमोबाइल/प्रोडक्शन/ऐरोनोटिकल या मेरीन इंजीनियरिंग में प्राप्त किया हो तथा जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो और गैर-डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) में से जिनका पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पंद्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु गैर-डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) जो कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में सेवा के दौरान मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त तीन वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त करता है, उसे ऐसी अर्हता प्राप्त 6856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 करने के पश्चात्‌ ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित . .40 प्रतिशत। सेवाकाल हो

(ii) कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक), जिन्होेंने बी0ई0/बी0टैक0 (मैकेनिकल) या ए0एम0आई0ई0 की उपाधि मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल/प्रोडक्शन/ऐरोनोटिकल या मेरीन इंजीनियरिंग में कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में सेवा के दौरान प्राप्त की हो, उसे ऐसी अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्‌ ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो . .15 प्रतिशत। (iii) कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक), जिन्होेंने बी0 ई0/बी0 टैक0 (मैकेनिकल) या ए0एम0आई0ई0 की उपाधि मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल/प्रोडक्शन/ऐरोनोटिकल या मेरीन इंजीनियरिंग में कनिष्ठ अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में नियुक्ति के समय प्राप्त की हो, उसकी ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई ..15 प्रतिशत। हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो

सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित तेरह बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा :-

रोस्टर बिन्दु संख्या स ंभरक प्रवर्ग
पहला, पांचवां, सातवां, नवां और बारहवां प्रवर्ग (i)
दूसरा, छठवां, आठवां और तेरहवां सीधी भर्ती
तीसरा और दसवां प्रवर्ग (ii)
चौथा और ग्याहरवां प्रवर्ग (iii)

टिप्पण.--रोस्टर प्रत्येक ग्याहरवें बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक कि समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त हुआ हो।

(i) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानांतरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होंगी :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.— उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल" से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी। स्पष्टीकरण-II.—उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल 3. रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना6857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र 7. जिला किन्नौर 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृा रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृा और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृा। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल बगड़ा पटवार वृा, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृा, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृा, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृा और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा वृा।

स्पष्टीकरण.-III उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (I) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान (II) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। (III) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(ii) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पर पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

(i) परन्तु उन सभी मामलाें में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होेगीः परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बल में कार्यग्रहण किया है और जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्र्तगत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों। (ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी। 6858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/ विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) विभागीय प्रोन्नति समिति : विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए। 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों मेेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनोेंे और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, जल शक्ति विभाग में सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक), को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.--प्रशासनिक सचिव (जल शक्ति) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्ताें के अनुसार किया जाएगा। (II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) को ` 33,660/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो संबंधित संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी ) ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--प्रशासनिक सचिव (जल शक्ति), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।6859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न परिश्ष्टि-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) को ` 33,660/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो संबंधित संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी )।

(ख) स्ांविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदा की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर र्काव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति र्काव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं हेागाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के र्कावयों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति का तब तक 6860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात्‌ चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय र्काव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संंविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशाें/अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

---------

उपाबन्ध- ''ख'' सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) वर्ग-I (राजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रशासनिक सचिव (जल शक्ति) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररुप यह करार श्री/श्रीमती...........................................................................................................पुत्र/पुत्री श्री.................................................................................... ..................................निवासी............................................................................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के प्रशासनिक सचिव (जल शक्ति) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख................................ को किया गया।

द्वितीय पक्षकार न उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) के रूप में .................................................. से प्रारम्भ होने और ..................................................... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्‌......................को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः6861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 33,660/- प्रतिमास होगी (जो संबंधित संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी )।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलाें में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0 पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा। 6862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1........................................................... ............................................................. ............................................................. (नाम व पूरा पता)

2........................................................... ............................................................. ............................................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति में :

1........................................................... ............................................................. ............................................................. (नाम व पूरा पता)

2........................................................... ............................................................. ............................................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

--------

[Authoritative English text of Himachal Pradesh Government Notification No. IPH-A-A(3)-5/2018

dated 21-10-2022 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

JAL SHAKTI VIBHAG

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 21st October, 2022

No. IPH-A-A(3)-5/2018.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Engineer (Mechanical) Class-I (Gazetted) Technical Services, in the Jal Shakti Vibhag, H.P. as per Annexure-"A" appended to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Jal Shakti Vibhag, Assistant Engineer (Mechanical), Class-I (Gazetted), Technical Services Recruitment and Promotion Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

6863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Irrigation and Public Health Department, Assistant Engineer (Mechanical) Class-I (Gazetted), Technical Services, Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified vide notification No. IPH-A(3)-17/94-1, dated 01-04-2017 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under rule 2(1) supra shall be deemed to have been validity made, done or taken under these rules.

By order, AMITABH AVASTHI, Secretary (Jal Shakti).

_________

ANNEXURE- "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER (MECHANICAL), CLASS-I (GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF JAL SHAKTI VIBHAG, HIMACHAL PRADESH

1. Name of Post.—Assistant Engineer (Mechanical)

2. Number of Post.—13 (Thirteen only)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.—(i) Pay for regular incumbent(s) : "Level-18 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".

(ii) Emoluments for Contract Employees : 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022".

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—45 years and below:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over- age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies6864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are finally subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, omitted as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s) : Must possess Bachelor's degree in Mechanical/ Automobile/Production/Aeronautical/or Marine Engineering on regular mode from an Institute/ University duly recognized by the AICTE/UGC or AMIE degree enrolled on or before 31-05-2013 from the Institute of Engineers (India) Calcutta.

(b) Desirable Qualification : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and Education qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee (s).—Age : Not applicable.

Educational Qualification : Yes, as prescribed against Column No.11 below.

9. Period of probation, if any.—Direct Recruitment/Promotion : (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various method.—(i) 30% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 70% by promotion.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade for which promotion/secondment/transfer is to be made.—By Promotion amongst : (i) Junior Engineer (Mechanical) possessing a recognized three years diploma in Mechanical/Automobile/Production/ Aeronautical/or Marine Engineering with seven years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade and non-diploma holder Junior Engineers (Mechanical) with fifteen years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade:

Provided that the non diploma holder Junior Engineers (Mechanical) who acquire(s) a recognized three years diploma in Mechanical Engineering during service as Junior Engineer (Mechanical) must have rendered three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, . .40%. if any, in the grade after acquiring such qualification

(ii) Junior Engineer (Mechanical) who acquire B.E/B.Tech. (Mechanical) or AMIE degree in Mechanical/Automobile/Production/Aeronautical or Marine Engineering during service as Junior6865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 Engineer (Mechanical) with three years regular service or regular combined with continuous adhoc . .15%. service rendered, if any, in the grade after acquiring such qualification

(iii) Junior Engineer (Mechanical) who possess BE / B.Tech. (Mechanical) or AMIE degree in Mechanical /Automobile/Production/Aeronautical/ or Marine Engineering at the time of appointment as Junior Engineer (Mechanical) with three years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade

. .15%.

For filling up the post of Assistant Engineers (Mechanical) by direct recruitment and by promotion, the following 13 points post based roster shall be followed:—

Roster Point No. Feeder category
1st, 5th, 7th, 9th and 12th Category (i)
2nd, 6th, 8th and 13th Direct
3rd and 10th Category (ii)
4th and 11th Category (iii)

Note.—As and when the representation by all the categories is achieved as per given percentage, the vacancy shall be filled up from category which vacates the post.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officer/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti 2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District 3. Dodra Kawar Area of Rohroo Sub-Division 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Divisions of Kangra District 7. District Kinnaur 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Cirlce of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.

6866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms.

of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmations, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of Recruitment & Promotion Rules:

6867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee : D.P.C. to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.

(b) Departmental Confirmation Committee : As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection of appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Assistant Engineer (Mechanical) in Jal Shakti Vibhag, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year-to- year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P.P.S.C.—The Administrative Secretary (Jal Shakti) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Engineer (Mechanical) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 33660/- P.M. (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Administrative Secretary (Jal Shakti) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

6868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview/personality test, or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 33660/- P.M. (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).

(b) The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual leave, Medical leave and Special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year."

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case6869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates, who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests if found to be pregnant of twelve week's standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re- examined for medial fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Schemes as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders/instructions regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

_________

ANNEXURE-"B" Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Engineer (Mechanical) Class-I (Gazetted) and the Government of Himachal Pradesh through the Secretary (Jal Shakti)

This agreement is made on this.............................................day of...................................in the year...........................................Between Sh./Smt............................................................................ s/o/d/o Shri…...............................................................r/o…….............................................................

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Principal Secretary/Secretary (Jal Shakti) to the Government of Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Engineer (Mechanical) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Engineer (Mechanical) for a period of one year commencing on day of6870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 ……………………………… and ending on the day of ………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …………………………………..and information/notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 33660/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).

3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative ground.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of Gazetted Government servant and by Government6871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests if found to be pregnant of twelve week's standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the conferment is over. Such woman candidate be re-examined for medial fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS, the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. …………………………………….. ………………………………………… (Name and Full Address)

2. ……………………………………… ……………………………………... (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. …………………………………….. ………………………………………… (Name and Full Address)

2. …………………………………… …………………………………... (Name and Full Address) (Signature of the SECOND PARTY)

_________

DIRECTORATE OF CO-OPERATION, HIMACHAL PRADESH

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 29th July, 2022

No.6-8/2007-Coop.(T&M).—Whereas, the Himachal Fruit Growers Cooperative Marketing and Processing Society Ltd. Shimla (in short 'the Society') was registered on 14-10-1971 with the objectives to provide for production, collection, grading, processing and marketing of6872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 horticulture crops and to ensure proper price of horticulture crops to the farmers, however, since 2013-14 no business activity has undertaken by the members of Board so as to achieve its objectives;

Whereas, balance sheet of the Society for the year 2020 shows accumulated losses of Rs. 2,66.64,198.17 and total liabilities to the tune of Rs. 2,68,28,544/- out of which (Total Government Liabilities stand to the tune of Rs. 1,61,94,800.00 (Share Capital Rs.1,61,94,800+Interset on Govt. Loan Rs. 99,77,744.00) and the society has not been undertaking any activity since 2013-14 except of collecting rental income from its Godowns situated in Delhi and Parwanoo;

Whereas, for revival of the Society, provision for an amount of Rs. 9.16 crore as loan and Rs. 2.29 crore as subsidy under ICDP Solan for the year 2017-2022 was made in its favour, but the members of the Board failed to complete the codal formalities within stipulated period for availing the benefit of above loan and subsidy amount;

Whereas, the Chairman of the Society vide letter dated 12-10-2021 was directed to conduct the special general meeting of the society as per the provision of section 33 of the Act with specific agenda to prepare a proposal for its revival or go for merger with HIMFED, but the members of the Board failed to convene meeting of Special General House within stipulated period;

Whereas, a show cause notice was issued to the members of the Board of HIMPROCESS vide this office order No. 6-8/2007-Coop. (T&M) dated 31-3-2022 to show cause as to why the society be not put under liquidation as per the provision of the Act and the Rules made thereunder for the following reasons:—

(a) The Society has not been undertaking any business activity since 2013-14, thus, in this way the society has ceased working;

(b) The Society has failed to convene special general meeting so as to take a decision either to go for its merger with the HIMFED or to prepare a comprehensive business proposal for its revival.

(c) The society has failed to avail the loan and subsidy under the ICDP for its revival;

whereas, a meeting of the Board of Directors of the Society was convened on 11-04-2022 to deliberate upon the show cause notice and after due deliberation, vide resolution No. 1 dated 11-4-2022, the Board resolved to request the Registrar Co-operative Societies to keep the matter of placing the Society under liquidation on hold till the writ petition filed by the society against the HPMC in Hon'ble High Court is not decided;

whereas, the members of the Board filed their separate replies to the show cause notice on similar lines reiterating therein the decision of the Board taken in the meeting dated 11-04-2022 to keep the matter of placing the society under liquidation on hold and also stating therein that the society is in good financial condition having huge assets and the society could not convene its special general meeting due to lack of quorum;

whereas, the undersigned considered the replies and found the same as unsatisfactory because the members failed to give any satisfactory explanation for not carrying out any business activity by the Society since 2013-14 and further the members failed to give any revival plan so as to carry out the business activities of the society; and

whereas, keeping in view the circumstances narrated hereinabove, the undersigned is of the considered view that there is no hope for smooth functioning or carrying out any business activity by the society.

6873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944

Now, therefore, I, Rajesh Sharma, Registrar, Co-operative Societies, H.P. in exercise of the powers vested in me under Section 78 of the H.P. Co-operative Societies Act, 1968 read with rule 104 of the H.P. Co-operative Societies Rules, 1971 place the Himachal Fruit Growers Co-operative Marketing and Processing Society Ltd. Shimla under winding up process and as per provisions contained in section 79 of the Act ibid appoint Sh. Rakesh Kumar, Assistant Registrar Co-operative Societies Development, Directorate of Co-operation, Himachal Pradesh Liquidator of the said Society with immediate effect. The Liquidator shall take over the charge/proceedings of properties, effects and actionable claims to which the society is or appear to be entitled immediately and complete the liquidation proceedings within six months.

Sd/- (RAJESH SHARMA, IAS), Registrar Co-operative Societies, Himachal Pradesh.

____________

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 12th October, 2022

No. UD-A(9)-1/2022-L.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 3 read with section 20 of the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (Act No. 11 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to add the following services in addition to the existing services at Sl. No. 1 to 4 in SCHEDULE-I appended to the Act ibid:—

5. Senior Assistant

6. Statistical Assistant

7. Draughtsman

8. Sanitary Supervisor

9. Work Supervisor

10. Community Organizer

Sd/- (DEVESH KUMAR) Pr. Secretary (UD).

___________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम हुक्मन मिसल नं0 06/NT/2022 तारीख पेशी 10-11-2022

. .प्रार्थी। श्री कुलदीप सिंह पुत्र सीता राम, निवासी महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र रोशन लाल, 2. अशोक कुमार पुत्र रोशन लाल, 3. राज कुमार पुत्र रोशन लाल, 4. शीला देवी विधवा रोशन लाल, 5. मस्त राम पुत्र शंकर, 6. रतन चन्द पुत्र शंकर, 7. अमर सिंह पुत्र लोंगी, 6874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 8. बलवन्त सिंह पुत्र लोंगी, 9. मलकां देवी पुत्री लौंगी, 10. प्रेमी देवी विधवा लौंगी, 11. सचिन कुमार पुत्र हंस राज, 12. नितिन कुमार पुत्र हंस राज, 13. सन्तोष कुमारी विधवा हंस राज, 14. सुरिन्द्र कुमार पुत्र रतन चन्द, 15. मनोज कुमार पुत्र जगदीश चन्द, 16. शकुन्तला देवी विधवा जगदीश चन्द, 17. नीशू पुत्री जगदीश, 18. सपना देवी पुत्री जगदीश, 19. रीता देवी पुत्री जगदीश चन्द, 20. सुन्ना राणा पुत्री जगदीश, 21. रमेश चन्द, 22. अर्जुन कुमार पुत्र दुलो राम, 23. देश राज पुत्र डीहनू, 24. साहिल पुत्र पूर्ण चन्द, 25. अरुणा रानी पुत्री पूर्ण चन्द, 26. नीता देवी विधवा पूर्ण चन्द, 27. रविन्द्र कुमार पुत्र अमीर चन्द, 28. मृतिक भीखू पुत्री नौहलू पुत्र लेगा (के समसत वारसान), 29. किशोर चन्द पुत्र किरपू, 30. विजय कुमार पुत्र किरपू, 31. विक्रम सिंह पुत्र किरपू, 32. भगवान दास पुत्र किरपू, 33. पुन्नी चन्द पुत्र किरपू, 34. करतार चन्द पुत्र किरपू, 35. गुड्‌डो देवी पुत्री किरपू, 36. सिमरो देवी पुत्री किरपू, 37. टुहक देवी विधवा किरपू, 38. बाबू राम पुत्र वर्फी राम, 39. राम लाल पुत्र वर्फी राम, 40. सोमा देवी विधवा वर्फी राम, 41. अनमोल पुत्र विपन कुमार, 42. प्रिती पुत्री विपन कुमार, 43. शालू पुत्री विपन कुमार, 44. कोमल पुत्री विपन कुमार 45. सुषमा देवी विधवा विपन कुमार, 46. किशोरी लाल पुत्र धुंधी देवी, 47. रमेश कुमार पुत्र धुंधी देवी, 48. चुन्नू राम पुत्र धुंधी देवी, 49. कान्ता देवी पुत्री धुंधी देवी, 50. गट्‌टा देवी पुत्री धुंधी देवी, 51. ठाकरी देवी पुत्री धुंधी देवी, 52. मृतिक मान चन्द वारसान, 52(a) राकेश कुमार पुत्र मान चन्द, 52(b) निर्मल कुमार पुत्र मान चन्द, 52(c) सुखदेव पुत्र मान चन्द, 52(d) संजू कुमारी पुत्री मान चन्द, 52(e) आत्मी देवी विधवा मान चन्द, 53. सवरना देवी पुत्री रैहता, 54. सुरजीत सिंह पुत्र जय राम, 55. दलजीत सिंह पुत्र जय राम, 56. ओम प्रकाश पुत्र शेर सिंह, 57. संजीव कुमार पुत्र सरवन कुमार, 58. राकेश कुमार पुत्र विधि चन्द, 59. रमेश कुमार पुत्र विधि चन्द, 60. कृष्णा देवी विधवा प्रताप सिंह, 61. हरि सिंह पुत्र मंगतू, 62. जय चन्द पुत्र लीखू, 63. बलवीर सिंह पुत्र लीखू, 64. पूर्ण चन्द पुत्र तुलसी राम, 65. सागरमल पुत्र तुलसी राम, 66. रंजना देवी पुत्री तुलसी राम, 67. मृतिक वचित्र सिंह वारसान, 67(a) सुमन कुमार पुत्र वचित्र, 67(b) किशोरी लाल पुत्र वचित्र, 67(c) विक्रम सिंह पुत्र वचित्र, 68. कालू राम पुत्र गुलाबा, 69. रोकश कुमार पुत्र अजीत सिंह, 70. मृतिक राजेश कुमार पुत्र अजीत सिंह वारसान, 70(a) नीता कुमारी विधवा राजेश कुमार, 71. कलाशां देवी पुत्री गुलावा, 72. साली ग्राम पुत्र महताबा, 73. नरेश कुमार पुत्र मदन लाल, 74. पूजा देवी पुत्री मदन लाल, 75. वनीता कुमारी पुत्री मदन लाल, 76. सर्वो देवी पुत्री मदन लाल, 77. जनक राज पुत्र दुनी चन्द, 78. प्रेमा पुत्र दीवाना, 79. केहरू पुत्र दीवाना, 80. मुन्शी राम पुत्र दवाना, 81. जुगनी पुत्र दवाना, 82. भगवती देवी पुत्री दवाना, 83. कमला देवी पुत्री दवाना, 84. कशौलां देवी पुत्री दवाना, 85. विपन कुमार पुत्र मोहर सिंह, 86. सत्या देवी पुत्री मोहर सिंह, 87. विल्लू पुत्री मोहर सिंह, 88. चुट्‌टू देवी पुत्री मोहर सिंह, 89. सुरिन्द्र नाथ पुत्र ईश्वर दास, 90. श्याम लाल पुत्र प्रभू, 91. शादी लाल पुत्र प्रभू, 92. नन्द लाल पुत्र कुन्दी, 93. रोशन लाल पुत्र कुन्दी, 94. फकीर चन्द पुत्र कुन्दी, 95. पारवती देवी पुत्री कुन्दी, 96. कौशल्या देवी पुत्री कुन्दी, 97. मन्शा देवी पुत्री कुन्दी, 98. अनन्त राम पुत्र सूरता, 99. राम सरण पुत्र सूरता, 100. प्यार सिंह पुत्र दुनी चन्द समस्त प्रतिवादीगण वासी महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषयः-हि0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 36, खतौनी नं0 124, ता 140, खसरा कित्ता 92, रकबा तादादी 49-83-44 हैक्ट0, जमाबन्दी वर्ष 2017-2018 वाक्या महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0्र) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री कुलदीप सिंह पुत्र सीता राम, निवासी महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में भूमि खेवट नं0 36 खतौनी नं0 124 ता0 140 खसरा कित्ता 92 रकबा तादादी 49-83-44 हैक्ट0 जमाबंदी वर्ष 2017-2018 वाक्या महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण का दावा भूमि तकसीम हुक्मन दायर कर रखा है। उक्त भूमि तकसीम में प्रतिवादीगणों की संख्या अधिक होने के कारण कुछ प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से समन तामील न हो पा रहे हैं और वादी द्वारा भी उनका सही पता देने व प्रतिवादीगण नं0 28 (मृतिका) के वारसान की सूची उपलब्ध करवाने में असमर्थता जताई। उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए और तकसीम में 'सुने जाने में मौके' के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये मिसल में शामिल उपरोक्त सभी फ्रीकैनों व प्रतिवादीगण नं0 28 (मृतिका) के वारसान को इस इश्तहार द्वारा अन्तिम वार सूचित किया है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-11-2022 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।6875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 आज दिनांक 19-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम हुक्मन मिसल नं0 07/NT/2022 तारीख पेशी 10-11-2022

. .प्रार्थी। श्री कुलदीप सिंह पुत्र सीता राम, निवासी महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र रोशन लाल, 2. अशोक कुमार पुत्र रोशन लाल, 3. राज कुमार पुत्र रोशन लाल, 4. शीला देवी विधवा रोशन लाल, 5. मस्त राम पुत्र शंकर, 6. रतन चन्द पुत्र शंकर, 7. सुरिन्द्र कुमार पुत्र रतन चन्द, 8. रविन्द्र कुमार पुत्र अमीर चन्द, 9. साहिल पुत्र पूर्ण चन्द, 10. कुमारी अरूणी रानी पुत्री पूर्ण चन्द, 11. नीता देवी विधवा पूर्ण चन्द, 12. मृतिक भीखू पुत्री नौहलू पुत्र लेगा (के समस्त वारसान) 13. किशोर चन्द पुत्र किरपू, 14. विजय कुमार पुत्र किरपू, 15. विक्रम सिंह पुत्र किरपू, 16. भगवान दास पुत्र किरपू, 17. पुन्नी चन्द पुत्र किरपू, 18. करतार चन्द पुत्र किरपू, 19. गुड्‌डो देवी पुत्री किरपू, 20. सिमरो देवी पुत्री किरपू, 21. टुहक देवी पुत्री किरपू, 22. बाबू राम पुत्र वर्फी राम, 23. राम लाल पुत्र वर्फी राम, 24. सोमा देवी विधवा वर्फी राम, 25. अनमोल पुत्र विपन कुमार, 26. प्रिती पुत्री विपन कुमार, 27. शालू पुत्री विपन कुमार, 28. कोमल पुत्री विपन कुमार, 29. सुषमा देवी विधवा विपन कुमार, 30. किशोरी लाल पुत्र धुंधी देवी, 31. रमेश कुमार पुत्र धुंधी देवी, 32. चुन्नू राम पुत्र धुंधी देवी, 33. कान्ता देवी पुत्री धुंधी देवी, 34. गट्‌टा देवी पुत्री धुंधी देवी, 35. ठाकरी देवी पुत्री धुंधी देवी, 36. मृतिक मान चन्द वारसान, 36(a) राकेश कुमार पुत्र मान चन्द, 36(b) निर्मल कुमार पुत्र मान चन्द, 36(c) सुखदेव पुत्र मान चन्द, 36(d) संजू कुमारी पुत्री मान चन्द, 36(e) आत्मी देवी विधवा मान चन्द, 37. सवरना देवी पुत्री रैहता, 38. प्रेमा पुत्र दीवाना, 39. केहरू पुत्र दीवाना, 40. मुन्शी राम पुत्र दवाना, 41. जुगनी पुत्र दवाना, 42. भगवती देवी पुत्री दवाना, 43. कमला देवी पुत्री दवाना, 44. कशौलां देवी पुत्री दवाना, 45. विपन कुमार पुत्र मोहर सिंह, 46. सत्या देवी पुत्री मोहर सिंह, 47. विल्लू पुत्री मोहर सिंह, 48. चुट्‌टू देवी पुत्री मोहर सिंह, 49. प्रदीप कुमार पुत्र किशोरी लाल, 50. किशोरी लाल पुत्र सुर्जन समस्त प्रतिवादीगण वासी महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषयः-हि0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 16, खतौनी नं0 44, ता 53, खसरा कित्ता 33, रकबा तादादी 01-24-42 हैक्ट0, वाक्या जमाबन्दी वर्ष 2012-13 व 2017-2018 वाक्या महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0्र) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री कुलदीप सिंह पुत्र सीता राम, निवासी महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में भूमि खेवट नं0 16, खतौनी नं0 44 ता0 53, खसरा कित्ता 33, रकबा तादादी 1-24-42 हैक्ट0 जमाबन्दी वर्ष 2012-13 व 2017-2018 वाक्या महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण का दावा भूमि तकसीम हुक्मन दायर कर रखा है। उक्त भूमि तकसीम में प्रतिवादीगणों की संख्या अधिक होने के कारण कुछ प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से समन तामील न हो पा रहे हैं और वादी द्वारा भी उनका सही पता देने व प्रतिवादीगण नं0 12 (मृतिका) के वारसान की सूची उपलब्ध करवाने में असमर्थता जताई। उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए और तकसीम में 'सुने जाने में मौके' के 6876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये मिसल में शामिल उपरोक्त सभी फ्रीकैनों व प्रतिवादीगण नं0 12 (मृतिका) के वारसान को इस इश्तहार द्वारा अन्तिम वार सूचित किया है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-11-2022 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 19-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम हुक्मन मिसल नं0 08/NT/2022 तारीख पेशी 10-11-2022

. .प्रार्थी। श्री कुलदीप सिंह पुत्र सीता राम, निवासी महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र रोशन लाल, 2. अशोक कुमार पुत्र रोशन लाल, 3. राज कुमार पुत्र रोशन लाल, 4. शीला देवी विधवा रोशन लाल, 5. मस्त राम पुत्र शंकर, 6. रतन चन्द पुत्र शंकर, 7. सुरिन्द्र कुमार पुत्र रतन चन्द, 8. रविन्द्र कुमार पुत्र अमीर चन्द, 9. साहिल पुत्र पूर्ण चन्द, 10. कुमारी अरूणी रानी पुत्री पूर्ण चन्द, 11. नीता देवी विधवा पूर्ण चन्द, 12. मृतिका भीखू पुत्री नौहलू पुत्र लेगा (के समस्त वारसान) 13. किशोर चन्द पुत्र किरपू, 14. विजय कुमार पुत्र किरपू, 15. विक्रम सिंह पुत्र किरपू, 16. भगवान दास पुत्र किरपू, 17. पुन्नी चन्द पुत्र किरपू, 18. करतार चन्द पुत्र किरपू, 19. गुड्‌डो देवी पुत्री किरपू, 20. सिमरो देवी पुत्री किरपू, 21. टुहक देवी विधवा किरपू, 22. बाबू राम पुत्र वर्फी राम, 23. राम लाल पुत्र वर्फी राम, 24. सोमा देवी विधवा वर्फी राम, 25. अनमोल पुत्र विपन कुमार, 26. प्रिती पुत्री विपन कुमार, 27. शालू पुत्री विपन कुमार, 28. कोमल पुत्री विपन कुमार, 29. सुषमा देवी विधवा विपन कुमार, 30. किशोरी लाल पुत्र धुंधी देवी, 31. रमेश कुमार पुत्र धुंधी देवी, 32. चुन्नू राम पुत्र धुंधी देवी, 33. कान्ता देवी पुत्री धुंधी देवी, 34. गट्‌टा देवी पुत्री धुंधी देवी, 35. ठाकरी देवी पुत्री धुंधी देवी, 36. प्रेमा पुत्र दीवाना, 37. केहरू पुत्र दीवाना, 38. मुन्शी राम पुत्र दवाना, 39. जुगनी पुत्र दवाना, 40. भगवती देवी पुत्री दवाना, 41. कमला देवी पुत्री दवाना, 42. कशौलां देवी पुत्री दवाना, 43. विपन कुमार पुत्र मोहर सिंह, 44. सत्या देवी पुत्री मोहर सिंह, 45. विल्लू पुत्री मोहर सिंह, 46. चुट्‌टू देवी पुत्री मोहर सिंह समस्त प्रतिवादीगण वासी महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषयः-हि0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 15, खतौनी नं0 35, ता 43, खसरा कित्ता 19, रकबा तादादी 00-74-30 हैक्ट0, जमाबन्दी वर्ष 2012-13 व 2017-2018 वाक्या महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री कुलदीप सिंह पुत्र सीता राम, निवासी महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में भूमि खेवट नं0 15, खतौनी नं0 35 ता0 43, खसरा कित्ता 19, रकबा तादादी 00-74-30 हैक्ट0 जमाबंदी वर्ष 2012-13 व 2017-2018 वाक्या महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण का दावा भूमि तकसीम हुक्मन दायर कर रखा है। उक्त भूमि तकसीम में प्रतिवादीगणों की संख्या अधिक होने के कारण कुछ प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से समन तामील न हो पा रहे हैं और6877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 वादी द्वारा भी उनका सही पता देने व प्रतिवादीगण नं0 12 (मृतिका) के वारसान की सूची उपलब्ध करवाने में असमर्थता जताई। उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए और तकसीम में 'सुने जाने में मौके' के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये मिसल में शामिल उपरोक्त सभी फ्रीकैनों व प्रतिवादीगण नं0 12 (मृतिका) के वारसान को इस इश्तहार द्वारा अन्तिम बार सूचित किया कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-11-2022 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 19-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम हुक्मन मिसल नं0 09/NT/2022 तारीख पेशी 10-11-2022

. .प्रार्थी। श्री कुलदीप सिंह पुत्र सीता राम, निवासी महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र रोशन लाल, 2. अशोक कुमार पुत्र रोशन लाल, 3. राज कुमार पुत्र रोशन लाल, 4. शीला देवी विधवा रोशन लाल, 5. मस्त राम पुत्र शंकर, 6. रतन चन्द पुत्र शंकर, 7. अमर सिंह पुत्र लोंगी, 8. बलवन्त सिंह पुत्र लोंगी, 9. मलकां देवी पुत्री लोंगी, 10. प्रेमी देवी विधवा लोंगी, 11. सचिन कुमार पुत्र हंसराज, 12. नितिन कुमार पुत्र हंसराज, 13. सन्तोष कुमारी विधवा हंसराज, 14. सुरिन्द्र कुमार पुत्र रतन चन्द, 15. मृतिक जगदीश चन्द वारसान (प्रतिवादीगण नं0 18, 19, 20, 21, 22, 23), 16. रमेश चन्द पुत्र दुलो राम, 17. अर्जुन कुमार पुत्र दुलो राम, 18. मनोज कुमार पुत्र जगदीश चन्द, 19. नीशू पुत्री जगदीश चन्द, 20. सपना देवी पुत्री जगदीश चन्द, 21. रीता देवी पुत्री जगदीश चंद, 22. सुन्ना राणा पुत्री जगदीश चन्द, 23. शकुन्तला देवी विधवा जगदीश चन्द, 24. देश राज पुत्र डोहनू, 25. रविन्द्र कुमार पुत्र अमीर चन्द, 26. साहिल पुत्र पूर्ण चन्द, 27. अरूणा रानी पुत्री पूर्ण चन्द, 28. नीता देवी विधवा पूर्ण चन्द समस्त प्रतिवादीगण वासी महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषयः-हि0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 09, खतौनी नं0 19, ता 23, खसरा कित्ता 11, रकबा तादादी 02-77-87 हैक्ट0, जमाबन्दी वर्ष 2012-13 व 2017-2018 वाक्या महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री कुलदीप सिंह पुत्र सीता राम, निवासी महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में भूमि खेवट नं0 09, खतौनी नं0 19 ता0 23 खसरा कित्ता 11, रकबा तादादी 02-77-87 हैक्ट0 जमाबनदी वर्ष 2012-13 व 2017-2018 वाक्या महाल डूहक, मौजा सिहोरवाला, उप-तहसील मझीण का दावा भूमि तकसीम हुक्मन दायर कर रखा है। उक्त भूमि तकसीम में प्रतिवादीगणों की संख्या अधिक होने के कारण कुछ प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से समन तामील न हो पा रहे हैं और वादी द्वारा भी उनका सही पता देने बारे असमर्थता जताई। उक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए और तकसीम में 'सुने जाने में मौके' के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये मिसल में शामिल उपरोक्त सभी फ्रीकैनों 6878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 को इस इश्तहार द्वारा अन्तिम बार सूचित किया है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-11-2022 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 19-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

----------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम हुक्मन मिसल नं0 10/NT/2022 तारीख पेशी 12-11-2022 1. राज कुमार पुत्र श्री हरि चन्द पुत्र घुघर, निवासी महाल डोडरू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

. .प्रार्थी। 2. झोंझरो देवी विधवा हरि चन्द, निवासी महाल डोडरू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

बनाम

1. गिरधारी लाल पुत्र जोंडू राम, 2. मिलाप चन्द पुत्र जोंडू राम, 3. अग्रेज कुमार पुत्र जोंडू राम, 4. प्रीतम चन्द पुत्र जोंडू राम, 5. सुरजीत कुमार पुत्र रसीला राम, 6. विकाश पुत्र सुभाष चन्द, 7. युगल कुमार पुत्र सुभाष चन्द, 8. वीना देवी विधवा सुभाष चन्द, 9. अमरजीत पुत्र रसीला राम, 10. देश राज पुत्र रसीला राम समस्त प्रतिवादीगण वासी महाल डोडरू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। विषयः-हि0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 40, खतौनी नं0 40, खसरा कित्ता 10, रकबा तादादी 00-49-24 हैक्ट0, जमाबन्दी वर्ष 2020-2021 वाक्या महाल डोडरू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री राज कुमार पुत्र व झोंझरी देवी विधवा श्री हरि चन्द, निवासी महाल डोडरू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) भूमि खेवट नं0 40, खतौनी नं0 40, खसरा कित्ता 10, रकबा तादादी 00-49-24 वाक्या डोडरू, मौजा व उप-तहसील मझीण का दावा भूमि तकसीम हुक्मन दायर कर रखा है। जिसमें प्रतिवादीगण नं0 05, 09, 10ं को साधारण तरीके से समन तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम में 'सुने जाने में मौके' के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये प्रतिवादीगणों 05, 09, 10 को अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 02-11-2022 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 27-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम हुक्मन मिसल नं0 11/NT/2022 तारीख पेशी 02-11-2022 1. राज कुमार पुत्र श्री हरि चन्द पुत्र घुघर, निवासी महाल डोडरू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

. .प्रार्थी। 2. झोंझरो देवी विधवा हरि चन्द, निवासी महाल डोडरू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

बनाम

1. गिरधारी लाल पुत्र जोंडू राम, 2. मिलाप चन्द पुत्र जोंडू राम, 3. अग्रेज कुमार पुत्र जोंडू राम, 4. प्रीतम चन्द पुत्र जोंडू राम, 5. सुरजीत कुमार पुत्र रसीला राम, 6. विकाश पुत्र सुभाष चन्द, 7. युगल कुमार पुत्र सुभाष चन्द, 8. वीना देवी विधवा सुभाष चन्द, 9. अमरजीत पुत्र रसीला राम, 10. देश राज पुत्र रसीला राम समस्त प्रतिवादीगण वासी महाल डोडरू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। विषयः-हि0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 39, खतौनी नं0 39, खसरा नं0 289, 299, कित्ता 02, रकबा तादादी 00-04-38 हैक्ट0, जमाबन्दी वर्ष 2020-2021 वाक्या महाल डोडरू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र। श्री राज कुमार पुत्र व झोंझरी देवी विधवा श्री हरि चन्द, निवासी महाल डोडरू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में भूमि खेवट नं0 39, खतौनी नं0 39, खसरा नं0 289, 299, कित्ता 2 रकबा तादादी 00-04-38 वाक्या डोडरू, मौजा व उप-तहसील मझीण का दावा भूमि तकसीम हुक्मन दायर कर रखा है। जिसमें प्रतिवादीगण नं0 05, 09, 10 को साधारण तरीके से समन तामील न हो पा रहे हैं। इसलिए तकसीम में 'सुने जाने में मौके' के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये प्रतिवादीगणों 05, 09, 10 को इश्तहार द्वारा अन्तिम बार सूचित किया जाता है कि वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 02-11-2022 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी भी प्रकार का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

आज दिनांक 27-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

----------

ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 04-11-2022 श्री दीपू राम पुत्र श्री त्रहडू राम पुत्र श्री महतावा, निवासी महाल वुहली कोठी़, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

6880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम दुरुस्त करके दोपो राम पुत्र श्री त्रहडू पुत्र श्री महतावा के बजाये दीपू राम पुत्र श्री त्रहडू राम पुत्र श्री महतावा दर्ज करने बारे।

श्री दीपू राम पुत्र श्री त्रहडू राम पुत्र श्री महतावा, निवासी महाल वुहली कोठी़, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल कोठी, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है, तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम दोपो राम पुत्र श्री त्रहडू पुत्र श्री महतावा दर्ज है, जबकि प्रार्थी व उसकेे पिता का असल नाम दीपू राम पुत्र श्री त्रहडू राम पुत्र श्री महतावा है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके दीपू राम पुत्र श्री त्रहडू राम पुत्र श्री महतावा किया जावे। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 07-11-2022 श्री तिलक चन्द पुत्र श्री रिखि राम पुत्र श्री घुघर राम, निवासी गांव व डा0 कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके तिलक राज पुत्र श्री रिखि राम पुत्र श्री घुघर के बजाये तिलक चन्द पुत्र श्री रिखि पुत्र श्री घुघर दर्ज करने बारे। श्री तिलक राज पुत्र श्री रिखि राम पुत्र श्री घुघर, निवासी गांव व डा0 कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह स्वयं महाल मलेहड, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है, तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम तिलक राज पुत्र श्री रिखि राम पुत्र श्री घुघर दर्ज है, जबकि प्रार्थी का असल नाम तिलक चन्द पुत्र श्री रिखि राम पुत्र श्री घुघर है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके तिलक चन्द पुत्र श्री रिखि राम पुत्र श्री घुघर किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-11-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री अर्जुन कुमार सुपुत्र श्री मोती राम, महाल वकार, डाकघर महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।

श्री अर्जुन कुमार सुपुत्र श्री मोती राम, महाल वकार, डाकघर महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके पिता का नाम ग्राम पंचायत व अन्य दस्तावेजों में श्री मोती राम सुपुत्र श्री लोहारी राम दर्ज है जोकि उसके पिता का सही नाम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से मोती राम के स्थान पर थोथी राम सुपुत्र लोहारी राम ही दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में मोती राम सुपुत्र लोहारी राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-11-2022 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

---------- ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती श्रैष्ठा देवी पुत्री श्री मंशा राम, निवासी लवोल, डा0 रक्कड़ भेड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती श्रैष्ठा देवी पुत्री श्री मंशा राम, निवासी लवोल, डा0 रक्कड़ भेड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका अपना जन्म दिनांक 02-10-1954 को महाल रक्कड़ भेड़ी में हुआ था, इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-11-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा। 6882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 आज दिनांक 24-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री Vijay Kumar Sharma, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Prithvi Chand s/o Sh. Ammi Chand, r/o Panchjan, Post Office Dull, Teh. Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P.

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Prithvi Chand s/o Sh. Ammi Chand, निवासी गांव Panchjan, डा0 Dull, जिला Mandi (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Saransh का जन्म दिनांक 12-01-2014 को महाल बैजनाथ में हुआ था, इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-11-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 30-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती अंजना शर्मा पत्नी श्री देश राज शर्मा, निवासी नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती अंजना शर्मा पत्नी श्री देश राज शर्मा, निवासी नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कंचन का जन्म दिनांक 06-06-1992 को महाल नगेहड़ में हुआ था, इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।6883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-11-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 24-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) अर्णव सुपुत्र श्री अजय कुमार, निवासी गांव वोठी, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अजय कुमार, निवासी गांव वोठी, डाकखाना लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अर्णव का जन्म दिनांक 23-10-2011 को महाल बैजनाथ में हुआ था, इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-11-2022 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 30-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) आशा देवी पत्नी श्री सुदर्शन सूद, निवासी गांव व डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आशा देवी पत्नी श्री सुदर्शन सूद, निवासी गांव व डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री सुगन्धी सूद का जन्म दिनांक 6884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 10-02-1992 को महाल पपरोला में हुआ था, इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 06-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) आशा देवी पत्नी श्री सुदर्शन सूद, निवासी गांव व डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आशा देवी पत्नी श्री सुदर्शन सूद, निवासी गांव व डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पोते माधो राम की मृत्यु दिनांक 11-08-1978 को महाल पपरोला में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा। आज दिनांक 06-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) पवन कुमार पुत्र श्री पुरुषोतम चन्द, निवासी गांव व डा0 घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

पवन कुमार पुत्र श्री पुरुषोतम चन्द, निवासी गांव व डा0 घिरथौली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र प्रिन्स का जन्म दिनांक 17-07-2010 को महाल घिरथौली में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 06-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत डॉ0 भावना वर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ज्योतिका कटोच पुत्री श्री युधवीर सिंह, निवासी गांव व डा0 कन्द्राल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

ज्योतिका कटोच पुत्री श्री युधवीर सिंह, निवासी गांव व डा0 कन्द्राल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 05-06-1974 को महाल कन्द्राल में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2022 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का 6886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 04-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी धीरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 11/NT/C/2022 तारीख दायरा : 29-04-2022 तारीख पेशी : 10-11-2022 श्री आर्यन ठाकुर पुत्र समर विजय, निवासी महाल बैहल, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के अन्तर्गत। प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम आर्यन ठाकुर पुत्र समर विजय है, जबकि महाल बैहल के राजस्व अभिलेख में आर्यन पुत्र समर विजय दर्ज है, जोकि गलत है तथा महाल बैहल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम आर्यन ठाकुर उर्फ आर्यन पुत्र समर विजय दुरुस्त दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र, हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी की उक्त गांव के राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 10-11-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक की नाम की दुरुस्ती उक्त महाल के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),

तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

--------

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 15/NT/2021 किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 10-11-2022 शीर्षक : राजिन्द्र सिंह बनाम राम सिंह आदि।

Proclamation/Mustri Munadi U/s 23

मुकद्दमा.--तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 17, खतौनी नं0 22, ता0 27, खसरा कित्ता 43, कुल रकबा तादादी 00-88-55 है0 स्थित महाल राख, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।6887 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 इस अदालत में राम सिंह पुत्र रिखिया (वादी) ने जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम किये जाने सम्बन्धी मामला दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण 1. राम सिंह पुत्र रिखिया, 6. हरबन्श सिंह पुत्र मोती राम, 8. कमला देवी पुत्री मोती राम, 9. अरमान पुत्र दिनेश कुमार, 10. सोनू कुमारी पत्नी दिनेश कुमार, 11. गौरव राठौर पुत्र पवन कुमार, 12. कुमारी काजल राठौर पुत्री पवन कुमार, 13. विन्ता देवी पत्नी पवन कुमार, 14. कान्ता देवी पत्नी मुन्शी राम, 16. अमर सिंह पुत्र रिखिया, 17. राजिन्द्र सिंह राठौर पुत्र जगदीश चन्द, 18. रविन्द्र सिंह राठौर पुत्र जगदीश चन्द, 19. जतिन्द्र सिंह राठौर पुत्र जगदीश चन्द, 20. पुन्या देवी पत्नी जगदीश चन्द, 21. जसौदां देवी पुत्री प्रभदयाल, 22. रामेश्वरी देवी पुत्री प्रभदयाल, 24. अर्जुन सिंह पुत्र राणू, 27. युद्धवीर सिंह पुत्र प्रमोद सिंह, 28. मदन लाल पुत्र प्रमोद सिंह, 29. अश्वनी कुमार पुत्र प्रमोद सिंह, 30. नभनीत सिंह, 31. गौजू देवी पत्नी प्रमोद सिंह, 30. अवतार चन्द पुत्र सैना देवी इत्यादि सभी निवासी महाल राख, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 बावजूद समनों के समन लेने से इन्कारी तथा अधिवक्ता द्वारा जो प्रतिवादी बाहर रहते हैं उनके पते उपलब्ध करवाने में असमर्थता जाहिर करने की सूरत में हाजर अदालत न हुए हैं।

अतः उक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त खाता की तकसीम किये जाने बारे किसी का कोई उजर या एतराज हो तो वह इस नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 10-11-2022 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार MOP (mode of partition) क्षेत्रीय कानूनगो को तकसीम करने हेतु जारी कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 27-09-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 10/NT/2022

तारीख पेशी : 16-11-2022 विषय.-- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

श्री जगतम्बा प्रसाद पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी महाल सर्वनाटी, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री जगतम्बा प्रसाद पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी महाल सर्वनाटी, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त मझीण के राजस्व महाल सर्वनाटी, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व अभिलेख में प्रवीण कुमार दर्ज है जबकि परिवार रजिस्टर, मैट्रिक प्रमाण-पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम जगतम्बा प्रसाद दर्ज है, अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल सर्वनाटी, मौजा व उप-तहसील मझीण में उसका नाम प्रवीण कुमार के बजाये प्रवीण कुमार उपनाम जगतम्बा प्रसाद दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है। 6888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944 अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2022 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा और जगतम्बा प्रसाद पुत्र धर्म चन्द निवासी महाल सर्वनाटी, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त मझीण के महाल सर्वनाटी में प्रवीण कुमार पुत्र धर्म सिंह के बजाये प्रवीण कुमार उपनाम जगतम्बा प्रसाद दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील मझीण, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

In the Court of Sh. Nishant Kumar (H.P.A.S.), Sub- Divisional Magistrate , Shimla (Rural),

District Shimla (H.P.)

1. Sh. Dhruv Gupta s/o Sh. Satish Gupta, r/o Om Bhawan, Lane-15, Sector-4, New Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Ms. Kirti Vadhvani d/o Late Sh. Santosh Kumar, r/o Ie, Panasia High Apartments, Tarulia First Lane Krishanpur, J.N.M.C. School Krishanpur Tarulia, North 24, Parganas West Bengal India. Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage under section 8(4) of the Himachal Pradesh Registration of

Marriage Act, 1996.

Sh. Dhruv Gupta s/o Sh. Satish Gupta, r/o Om Bhawan, Lane-15, Sector-4, New Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Ms. Kirti Vadhvani d/o Late Sh. Santosh Kumar, r/o Ie, Panasia High Apartments, Tarulia First Lane Krishanpur, J.N.M.C. School Krishanpur Tarulia, North 24, Parganas West Bengal India have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have soleminized their marriage on 20-08-2021 but the marriage has not been found entered in the record of concerned Registrar of Marriages, Municipal Corporation Shimla, District Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 11-11-2022. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 10th October, 2022.

Seal.

NISHANT KUMAR (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural).

6889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944

In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Laxmi Devi w/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Basti Ram Niwas, Ram Rohal Cottage, Ridka, Tutikandi, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Laxmi Devi w/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Basti Ram Niwas, Ram Rohal Cottage, Ridka, Tutikandi, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of her self named— Smt. Laxmi Devi w/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Basti Ram Niwas, Ram Rohal Cottage, Ridka, Tutikandi, Himachal Pradesh in the record of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Smt. Laxmi Self 25-10-1973

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth ofDeath Municipal Corporation may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 01-10-2022 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla (H.P.).

__________

In the Court of Sh. Ranjeet Singh, Assistant Collector Ist Grade, Kupvi,

District Shimla (H. P.)

Sh. Attar Singh s/o Sh. Mohi Ram, Village Gounth, P.O. Manjholi, Tehsil Kupvi, District . . Applicant. Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public .. Respondent.

Subject.—Application u/s 35 to 38 of H.P. Land Revenue Act, 1954 for correction of name in revenue record.

Whereas, the applicant Sh. Attar Singh s/o Sh. Mohi Ram, Village Gounth, P.O. Manjholi, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application in this court alongwith affidavit and copies of Aadhar Card, copy of Parivar Register stating that his father name has been recorded in the revenue record up-mohal Manjholi Khas as Jaiya wrongly in place of Mohi Ram and requested to correct the name in revenue record Mohal Manjholi Khas as Mohi Ram. He further stated that in other documents his father name is recorded as Mohi Ram.

6890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्तूबर, 2022/07 कार्तिक, 1944

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding correction of name of the applicant in the revenue record as Mohi Ram instead of Jaiya may file their claim/objections on or before this court within a period of one month from the publication of this notice in the Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my signature and seal of the court on 30-09-2022.

Seal.

RANJEET SINGH,

Assistant Collector, Ist Grade,

Kupvi, District Shimla (H. P.).

__________

CHANGE OF NAME

I, Aayushi Puri aged about 22 years d/o Sh. Hitender Puri, resident of Karm Kunj, Talland, Shimla-171001, Tehsil and District Shimla (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare that my name in my Aadhar Card and other documents is figured as Aayushi Puri but in some document/ICCI Bank bond bearing Folio No. 7880857 is figured as Girija Puri. Aayushi Puri and Girija Puri is name of the same person. My actual name Aayushi Puri which is mentioned in my Aadhar Card and other documents may be considered for other purpose also.

AAYUSHI PURI,

d/o Sh. Hitender Puri,

r/o Karm Kunj, Talland, Shimla,

Tehsil and District Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 29 October 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2022-10-29.162_gazette_2022-29_10_2022/. Archive identifier in.gazette.himachal.2022-10-29.162_gazette_2022-29_10_2022.