झारख(cid:214)ड गजट
असाधारण अंक
झारख(cid:214)ड सरकार (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत
29 फा(cid:227)गुन, 1946 (श०)
सं(cid:201)या – 134 राँची, गु(cid:510)वार, 20 माच(cid:91), 2025 (ई०)
गृह, ािरा एवं आपदा (cid:366)बंधन कवभाग ।
--------
अ(cid:876)धसूचना
12 माच(cid:91), 2025
सं(cid:421)ा-16/कन०-01/2025-1135--भारत का संविधान के अनु(cid:453)े द 309 के पर(cid:566)ुक एवं पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम सं(cid:421)ा-V, 1861) की धारा 46 की उप-धारा (3) कारा अधिनियम-1894 की धारा-59, झारख(cid:503) गृह र(cid:407)क अधिनियम-2005 की धारा-12 एवं झारख(cid:503) उ(cid:523)ाद अधिनियम 2000 की धारा-89 एवं 90 के अधीन (cid:366)द(cid:517) श(cid:304)(cid:389)यों का (cid:366)योग करते (cid:352)ए झारख(cid:503) के रा(cid:475)पाल झारख(cid:503) रा(cid:475) के पुलिस, झारख(cid:503) कारा सेवा के क(cid:407)पाल, उ(cid:523)ाद एवं म(cid:552) निषेध विभाग के उ(cid:523)ाद सिपाही एवं झारख(cid:503) गृह र(cid:407)ा वाहिनी के सिपाही के पदों पर भत(cid:334) (cid:366)(िcid:354)या म(cid:336) एक(cid:349)पता एवं संयु(cid:389) (cid:349)प से भत(cid:334) (cid:366)(िcid:354)या आयोजित करने के उ(cid:542)े(cid:692) से झारख(cid:503) रा(cid:475) के पुलिस, क(cid:407)पाल, सिपाही (गृह र(cid:407)ा वाहिनी), उ(cid:523)ाद सिपाही संयु(cid:389) भत(cid:334) नियमावली, 2025 बनाते ह(cid:339):-
1. संक(cid:407)(cid:593) नाम कव(cid:721)ार और (cid:366)ार(cid:641)ः -
(क) यह नियमावली "झारख(cid:503) रा(cid:475) ेि पुकलस, (िcid:407)पाल, कसपाही (गृह र(cid:407)ा वाकहनी), उ(cid:523)ाद कसपाही संयु(cid:389) भत(cid:334) कनयमावली, 2025" कहलाएगी।
(ख) इसका वि(cid:721)ार स(cid:636)ूण(cid:330) झारख(cid:503) रा(cid:475) म(cid:336) होगा।
(ग) यह नियमावली झारखण्ड गजट म(cid:336) (cid:366)काशन की तिथि से (cid:366)भावी होगा।2 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:510)वार, 20 माच(cid:91), 2025
2. प(cid:303)रभाषाएँ :-
(क) 'रा(cid:475)' के अभि(cid:366)ाय है ः - झारख(cid:503) रा(cid:475)।
(ख) सरकार से अभि(cid:366)ेत है ः -झारख(cid:503) सरकार।
(ग) 'विभाग' से अभि(cid:366)ेत है ः - संबंधित पदों से संबंधित नियं(cid:361)ी विभाग।
(घ) 'आयोग' अभि(cid:366)ेत है: झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग।
(ड.) '(cid:303)र(cid:304)(cid:389)याँ से अभि(cid:366)त है ः - (cid:366)(cid:529)ेक पंचाग (कै ले(cid:503)र) वष(cid:330) के 01 जनवरी के आधार पर आर(cid:407)ण कोटिवार उपल(cid:617) (cid:303)र(cid:304)(cid:389) ।
(च) 'नियु(cid:304)(cid:389) (cid:366)ाधिकार से अभि(cid:366)ेत है ः - इस नियमावली के अधीन वणि(cid:330)त पदों यथा झारख(cid:503) पुलिस के पुलिस हेतु संबंधित जिला/ईकाई के वरीय पुलिस अधी(cid:407)क/पुलिस अधी(cid:407)क
मु(cid:421)ालय एवं उ(cid:523)ाद सिपाही हेतु आयु(cid:389) उ(cid:523)ाद, झारख(cid:503), राँची होंगे।
(छ) 'चयन सूची' से अभि(cid:366)ेत है:- ऐसे सफल उ(cid:643)ीदवारों की चयन सूची जिसे झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग (cid:554)ारा मेधा के अनुसार तैयार किया गया हो ।
(ज) '(cid:304)खलाड़ी' का अभि(cid:366)ायः - रा(cid:700)(cid:332) ीय / अ(cid:566)रा(cid:330)(cid:700)(cid:332) ीय (cid:721)र के मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) खेलकू द म(cid:336) भाग लेने वाले ऐसे अ(cid:631)थ(cid:334) जिनके खेल को सीधी नियु(cid:304)(cid:389) म(cid:336) कला, सं(cid:715)ृ ति खेलकू द एवं युवाकाय(cid:330) विभाग, झारख(cid:503), राँची (cid:554)ारा मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) हो।
3. सीधी कनयु(cid:304)(cid:389) ेि पदः -
(क) इस नियमावली के अधीन विभि(cid:580) विभागों के अधीन सीधी नियु(cid:304)(cid:389) के मा(cid:559)म से भरे जाने वाले नि(cid:635)ांकित पद शामिल होंगे। इन पदों के नियं(cid:361)ी विभाग (cid:554)ारा गठित अलग-अलग सेवा/संवग(cid:330) की सेवाशत(cid:330) नियामवली के आलोक म(cid:336) पद की (cid:366)कृ ति, सेवाशत(cid:330) एवं काय(cid:330)दायित्व भि(cid:580) होने के कारण पदों का वेतनमान वही होगा, जो संबंधित सेवाशत(cid:330) नियामवली म(cid:336) (cid:366)ावधानित है।
| ० | पदनाम | व ेतनमान / समूह | कनयंी कवभाग |
| 1 | प ुलिस (जिला/ईकाई)/पुलिस (झारखǷ सश˓ पुलिस)/पुलिस (राǛ औȨोगिक स ुरƗा बल) | 5200-20200/- Ťेड पे- 2000/समूह 'ग' 7th PRC/L-3 | ग ृह, कारा एवं आपदा Ůबंधन विभाग |
| 2 | कƗपाल | 5200-20200/- Ťेड पे- 1900/समूह 'ग' 7th PRC/L-2 | ग ृह, कारा एवं आपदा Ůबंधन विभाग |
| 3 | सिपाही (गृह रƗा वाहिनी) | 5200-20200/- Ťेड पे- 1900/समूह 'ग' 7th PRC/L-2 | ग ृह, कारा एवं आपदा Ůबंधन विभाग |
| 4 | उȋाद सिपाही | 5200-20200/- Ťेड पे- 1900/ समूह 'ग' 7th PRC/L-2 | उȋाद एवं मȨ निषेध विभाग |
(ख) पद ीि (cid:366)ृि कत / संवग(cid:330)
ः -
(i) पुकलस:- झारख(cid:503) पुलिस के अधीन रा(cid:475) के विभि(cid:580) जिलों म(cid:336) (cid:738)ीकृ त पुलिस के पद कजला (cid:721)रीय पद तथा झा०स०पु० (जैप) / एस०आई०एस०एफ० के अधीन पुलिस के पद रा(cid:475) (cid:721)रीयर् ोिकट के होग(cid:336) तथा इसम(cid:336) (cid:354)मशः जिला (cid:721)रीय रो(cid:720)र तथा रा(cid:475) (cid:721)रीय रो(cid:720)र का अनुपालन किया जायेगा।
(ii) (िcid:407)पालः - क(cid:407)पाल का पद रा(cid:475)(cid:721)रीय पद होगा तथा इसके लिए रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर निधा(cid:330)(cid:303)रत रा(cid:475) (cid:721)रीय आर(cid:407)ण रो(cid:720)र का पालन किया जायेगा।3 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:510)वार, 20 माच(cid:91), 2025 (iii) कसपाही (गृह र(cid:407)ा वाकहनी):- सिपाही (गृह र(cid:407)ा वाहिनी) का पद रा(cid:475)(cid:721)रीय पद
होगा तथा इसके लिए रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर निधा(cid:330)(cid:303)रत रा(cid:475) (cid:721)रीय आर(cid:407)ण रो(cid:720)र का पालन किया जायेगा।
(iv) उ(cid:523)ाद कसपाही:- उ(cid:523)ाद सिपाही का पद रा(cid:475)(cid:721)रीय पद होगा तथा इसके लिए रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर निधा(cid:330)(cid:303)रत रा(cid:475) (cid:721)रीय आर(cid:407)ण रो(cid:720)र का पालन किया जायेगा।
(ग) सेवा(cid:517)(cid:330):- उपरो(cid:389) पदों की सेवाशत(cid:330) संबंधित विभागों (cid:554)ारा पूव(cid:330) से अधिसूचित नि(cid:635) नियमावली/ नियम / ह(cid:721)क के (cid:366)ावधानों के अनुसार होगा।
(i) पुकलस:- इस पद के संदभ(cid:330) म(cid:336) सेवाश(cid:517)ों हेतु पूव(cid:330) से अधिसूचित झारख(cid:503) रा(cid:475) पुलिस नियु(cid:304)(cid:389) नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भत(cid:334) प(cid:544)ति), 2014 (समय-समय पर यथासंशाधित) / पुलिस ह(cid:721)क/समय- समय पर सेवाशत(cid:330) के संदभ(cid:330) म(cid:336) निग(cid:330)त अनुदेश/आदेश/संक(cid:665) इ(cid:529)ादि के सुसंगत (cid:366)ावधान लागू होंगे। (ii) (िcid:407)पाल:- इस पद के संदभ(cid:330) म(cid:336) अ(cid:586) सेवाश(cid:517)ों हेतु पूव(cid:330) से अधिसूचित झारख(cid:503) क(cid:407)पाल संवग(cid:330) (नियु(cid:304)(cid:389), (cid:366)ो(cid:580)ति एवं सेवाश(cid:517)(cid:330)) नियामवली, 2013 (समय-समय पर यथासंशोधित) / कारा ह(cid:721)क/समय-समय पर सेवाशत(cid:330) के संदभ(cid:330) म(cid:336) निग(cid:330)त अनुदेश/आदेश/संक(cid:665) इ(cid:529)ादि के सुसंगत (cid:366)ावधान लागू होंगे।
(iii) कसपाही (गृह र(cid:407)ा वाकहनी):- इस पद के संदभ(cid:330) म(cid:336) सेवाशत(cid:344) हेतु पूव(cid:330) से अधिसूचित झारख(cid:503) गृह र(cid:407)ा वाहिनी (अराजप(िcid:361)त) सेवा नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) / ह(cid:721)क/समय-समय पर सेवाशत(cid:330) के संदभ(cid:330) म(cid:336) निग(cid:330)त अनुदेश/आदेश/संक(cid:665) इ(cid:529)ादि के सुसंगत (cid:366)ावधान लागू होंगे।
(iv) उ(cid:523)ाद कसपाही:- इस पद के संदभ(cid:330) म(cid:336) सेवाशत(cid:344) हेतु पूव(cid:330) से अधिसूचित झारख(cid:503)
उ(cid:523)ाद सिपाही संवग(cid:330) (भत(cid:334) एवं सेवा शत(cid:338)) सेवा नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) के (cid:366)ावधान / समय-समय पर सेवाशत(cid:330) के संदभ(cid:330) म(cid:336) निग(cid:330)त अनुदेश/आदेश/संक(cid:665) इ(cid:529)ादि के सुसंगत (cid:366)ावधान लागू होंगे। 4. भत(cid:334) ाि (cid:373र्)ोत :- नियम-3 (क) म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत पदों पर भत(cid:334) (cid:366)तियोगिता परी(cid:407)ा के मा(cid:559)म से झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी नियु(cid:304)(cid:389) (cid:554)ारा की जा सके गी।
5. आर(cid:407)ण/अकधमानता/छू ट:-
()ि पुकलस
(i) आर(िcid:407)त एवं अनार(िcid:407)त कोटि का 33% का पद महिलाओं के लिए कणा(cid:330)कित रहेगा।
(ii) रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर निग(cid:330)त संक(cid:665)/आदेश/अधिनियम व (cid:366)ावधान के तहत् (cid:304)खलाडी वग(cid:330) के अ(cid:631)थि(cid:330)यों को आर(cid:407)ण का लाभ देय होगा।
(iii) गृह र(cid:407)कः - गृहर(cid:407)क (cid:366)शि(िcid:407)त जवानों के लिए स(cid:636)ूण(cid:330) (cid:303)र(cid:304)(cid:389) का 50 (cid:366)तिशत पद सुर(िcid:407)त रहेगा। यह लाभ के वल झारख(cid:503) रा(cid:475) से पंजीकृ त गृहर(cid:407)क के (cid:366)शि(िcid:407)त जवानों, जि(cid:590)ोंने पंजीकरण के प(cid:686)ात् तीन (03) वष(cid:330) की अवधि एवं कम से कम छः (06) माह की स(िcid:354)य सेवा पूण(cid:330) कर लिया हो. को ही मिलेगा। गृहर(cid:407)क उ(cid:643)ीदवारों के उपल(cid:617) नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) गृहर(cid:407)क की शेष (cid:303)र(cid:304)(cid:389)याँ गैर गृहर(cid:407)क उ(cid:643)ीदवारों से भरी जायेगीं। नियम-07 म(cid:336) अंकित कोटिवार अधिकतम् उ(cid:370)सीमा म(cid:336) सभी कोटि के गृहर(cid:407)कों को पाँच (05) वष(cid:344) की छू ट अनुमा(cid:586) होगी। शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) म(cid:336) किसी (cid:366)कार की छू ट अनुमा(cid:586) नहीं होगी।
(iv) झारख(cid:503) पुलिस अंतग(cid:330)त वत(cid:330)मान म(cid:336) अनुबंध पर काय(cid:330)रत सहायक पुलिस को (cid:303)र(cid:304)(cid:389) का 10 (cid:366)तिशत (cid:407)ैतिज आर(cid:407)ण अनुमा(cid:586) होगा। उ(cid:389) आर(िcid:407)त (cid:373)ेणी म(cid:336) सहायक पुलिस के उ(cid:643)ीदवारों के उपल(cid:617) नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) शेष (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों गैर सहायक पुलिस उ(cid:643)ीदवारों से भरी जा सक(cid:336) गी। नियम-07 म(cid:336) अंकित कोटिवार अधिकतम् उ(cid:370)सीमा म(cid:336) सभी कोटि के सहायक पुलिसकमि(cid:330)यों को 10 (दस) वष(cid:344) की छू ट अनुमा(cid:586) होगी। शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) म(cid:336) किसी (cid:366)कार की छू ट अनुमा(cid:586) नहीं होगी।
(v) मेधा सूची के गठन म(cid:336) झारख(cid:503) सरकार (cid:554)ारा मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) र(cid:407)ा श(cid:304)(cid:389) वि(cid:695)वि(cid:552)ालय से (cid:728)ातक अथवा डि(cid:600)ोमा की उपाधि (cid:366)ा(cid:593) उ(cid:517)ीण(cid:330) छा(cid:361)-छा(cid:361)ाओं को पुलिस के पद पर नियु(cid:304)(cid:389) म(cid:336) नि(cid:635) (cid:366)कार 04-10 अंक तक की अधिमानता (weightage) दी जायेगी। यह अधिमानता लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा हेतु निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:586)ूनतम अह(cid:330)तांक (cid:366)ा(cid:593) करने वाले उ(cid:643)ीदवारों को देय होगाः -4 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:510)वार, 20 माच(cid:91), 2025
| Class obtained in Degree of Diploma of the Raksha Shakti University | Additional marks to be given |
| Distinction | 10 |
| First Class | 08 |
| Second Class | 06 |
| Pass Class | 04 |
(ख) (िcid:407)पाल
(i) भत(cid:334) म(cid:336) झारख(cid:503) सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत आर(cid:407)ण नियमों / रो(cid:720)र का अनुपालन आव(cid:692)क होगा। (ii) गृह र(cid:407)क- गृह र(cid:407)क (cid:366)शि(िcid:407)त जवानों के लिए कु ल (cid:303)र(cid:304)(cid:389) के 25 (cid:366)तिशत पद सुर(िcid:407)त रह(cid:336)गे। यह लाभ झारख(cid:503) रा(cid:475) से पंजीकृ त गृहर(cid:407)क के (cid:366)शि(िcid:407)त जवानों, जि(cid:590)ोंने पंजीकरण के प(cid:686)ात् तीन वष(cid:330) की अवधि एवं कम-से-कम छः माह की स(िcid:354)य सेवा (Active Duty) पूरी कर ली हो, को ही मिलेगा। गृहर(cid:407)क के उ(cid:643)ी(cid:554)ारों उपल(cid:617) नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) गृहर(cid:407)क की शेष (cid:303)र(cid:304)(cid:389)याँ आर(िcid:407)त/अनार(िcid:407)त कोटि के वैसे उ(cid:643)ीदवारों से भरी जाय(cid:336)गी जो सुर(िcid:407)त पदों की (cid:373)ेणी के नहीं हों। नियम-07 म(cid:336) अंकित कोटिवार अधिकतम् उ(cid:370)सीमा म(cid:336) सभी कोटि के गृहर(cid:407)कों को पाँच (05) वष(cid:344) की छू ट अनुमा(cid:586) होगी।
(iii) भूतपूव(cid:330) सैनिक झारख(cid:503) रा(cid:475) के सैनिक क(cid:670)ाण निदेशालय से पंजीकृ त भूतपूव(cid:330) सैनिकों के लिए कु ल (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों के 10 (cid:366)तिशत पद सुर(िcid:407)त रह(cid:336)गे। इसके लिए अधिकतम उ(cid:370) सीमा 45 वष(cid:330) होगी। भूतपूव(cid:330) सैनिक उ(cid:643)ीदवारों के उपल(cid:617) नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) भूतपूव(cid:330) सैनिक की शेष (cid:303)र(cid:304)(cid:389)याँ आर(िcid:407)त/अनार(िcid:407)त कोटि के वैसे उ(cid:643)ीदवारों से भी जाय(cid:336)गी जो सुर(िcid:407)त पदों की (cid:373)ेणी के नहीं है।
(iv) झारख(cid:503) पुलिस अंतग(cid:330)त वत(cid:330)मान म(cid:336) अनुबंध पर काय(cid:330)रत सहायक पुलिस को (cid:303)र(cid:304)(cid:389) का 10 (cid:366)तिशत (cid:407)ैतिज आर(cid:407)ण अनुमा(cid:586) होगा। उ(cid:389) आर(िcid:407)त (cid:373)ेणी म(cid:336) सहायक पुलिस के उ(cid:643)ीदवारों के उपल(cid:617) नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) शेष (cid:303)र(cid:304)(cid:389)याँ गैर सहायक पुलिस उ(cid:643)ीदवारों से भरी जा सक(cid:336) गी। नियम-07 म(cid:336) अंकित कोटिवार अधिकतम् उ(cid:370)सीमा म(cid:336) सभी कोटि के सहायक पुलिसकमि(cid:330)यों को 10 (दस) वष(cid:344) की छू ट अनुमा(cid:586) होगी। शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) म(cid:336) किसी (cid:366)कार की छू ट अनुमा(cid:586) नहीं होगी।
(v) उ(cid:389) सुर(िcid:407)त पद (cid:407)ैतिज (cid:373)ेणी के होंगे अथा(cid:330)त् अनार(िcid:407)त एवं आर(िcid:407)त पदों के वि(cid:349)(cid:544) मेधा सूची निमा(cid:330)ण करते समय सुर(िcid:407)त पदों के निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:366)तिशत की सीमा तक उ(cid:389) सुर(िcid:407)त (cid:373)ेणी के आवेदकों (गृह र(cid:407)क/भूतपूव(cid:330) सैनिक) से भरे जाय(cid:336)गे।
उपयु (cid:330)(cid:389) सुर(िcid:407)त पदों म(cid:336) भी आर(cid:407)ण के सामा(cid:586) नियम लागू होंगे। जिन (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों की भत(cid:334) हेतु होमगाड(cid:330) तथा भूतपूव(cid:330) सैनिक नहीं उपल(cid:617) होंगे, उन पदों पर गैर सुर(िcid:407)त कोटि के उ(cid:643)ी(cid:554)ारों से नियु(cid:304)(cid:389) की जायेगी एवं उसम(cid:336) भी आर(cid:407)ण के सामा(cid:586) नियम ही लागू होंगे।
(ग) कसपाही (गृह र(cid:407)ा वाकहनी) :-
(i) भत(cid:334) म(cid:336) झारख(cid:503) सरकार (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत आर(cid:407)ण नियमों / रो(cid:720)र का अनुपालन आव(cid:692)क होगा। (ii) 50 (cid:366)तिशत (cid:303)र(cid:304)(cid:389) पंजीकृ त ऐसे गृह र(cid:407)कों ((cid:738)यंसेवक) से भरी जायेगी जि(cid:590)ोंने पंजीकरण के प(cid:686)ात् तीन र्व ष की अवधि एवं कम से कम छः माह का स(िcid:354)य सेवा पूण(cid:330) कर लिया हो।
(iii) झारख(cid:503) पुलिस अंतग(cid:330)त वत(cid:330)मान म(cid:336) अनुबंध पर काय(cid:330)रत सहायक पुलिस को (cid:303)र(cid:304)(cid:389) का 10 (cid:366)तिशत (cid:407)ैतिज आर(cid:407)ण अनुमा(cid:586) होगा। उ(cid:389) आर(िcid:407)त (cid:373)ेणी म(cid:336) सहायक पुलिस के उ(cid:643)ीदवारों के उपल(cid:617) नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) शेष (cid:303)र(cid:304)(cid:389)याँ गैर सहायक पुलिस उ(cid:643)ीदवारों से भरी जा सक(cid:336) गी। नियम-07 म(cid:336) अंकित कोटिवार अधिकतम् उ(cid:370)सीमा म(cid:336) सभी कोटि के सहायक पुलिसकमि(cid:330)यों को 10 (दस) वष(cid:344) की छू ट अनुमा(cid:586) होगी। शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) म(cid:336) किसी (cid:366)कार की छू ट अनुमा(cid:586) नहीं होगी।5 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:510)वार, 20 माच(cid:91), 2025
(घ) उ(cid:523)ाद कसपाही :-
(i) रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा समय-समय पर विहित नियम एवं (cid:366)(िcid:354)या के अनुसार इस पद पर सीधी भत(cid:334) के आधार पर की जाने वाली नियु(cid:304)(cid:389)यों म(cid:336) त(cid:534)मय (cid:366)वृत आर(cid:407)ण एवं रो(cid:720)र के (cid:366)ावधान लागू होंगे।
(ii) झारख(cid:503) पुलिस अंतग(cid:330)त वत(cid:330)मान म(cid:336) अनुबंध पर काय(cid:330)रत सहायक पुलिस को (cid:303)र(cid:304)(cid:389) का 10 (cid:366)तिशत (cid:407)ैतिज आर(cid:407)ण अनुमा(cid:586) होगा। उ(cid:389) आर(िcid:407)त (cid:373)ेणी म(cid:336) सहायक पुलिस के उ(cid:643)ीदवारों के उपल(cid:617) नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) शेष (cid:303)र(cid:304)(cid:389)याँ गैर सहायक पुलिस उ(cid:643)ीदवारों से भरी जा सक(cid:336) गी। नियम-07 म(cid:336) अंकित कोटिवार अधिकतम् उ(cid:370)सीमा म(cid:336) सभी कोटि के सहायक पुलिसकमि(cid:330)यों को 10 (दस) वष(cid:344) की छू ट अनुमा(cid:586) होगी। शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) म(cid:336) किसी (cid:366)कार की छू ट अनुमा(cid:586) नहीं होगी।
6. रा(cid:700)(cid:332) ीयता एवं अकधवास:- कोई भी (cid:681)(cid:304)(cid:389) सेवा/ संवग(cid:330) म(cid:336) तबतक नियु(cid:389) नहीं किया जाएगा जबतक कि वह-
()ि भारत संघ का नाग(cid:303)रक न हो ।
(ख) स(cid:452)(cid:303)रत न हो।
7.उ(cid:370) सीमा:- सभी पदों पर सीधी भत(cid:334) के लिए आयु सीमा नि(cid:635) (cid:349)प से निधा(cid:330)(cid:303)रत रहेगा।
| ० | र्ोिकट | ूनतम | अकधतिम |
| 1 | सामाɊ (पुŜष) / आथिŊक ŝप से कमजोर वगŊ (EWS) (पुŝष) | 18 | 25 वषŊ |
| 2 | पिछड़ा वगŊ (अनु०- II) / अ० पिछड़ा वगŊ (अनु०- I) (पुŝष) | 18 | 27 वषŊ |
| 3 | सामाɊ/पिछड़ा वगŊ (अनु०-II) / आथिŊक ŝप से कमजोर वगŊ (EWS) / अȑȶ पिछड़ा वगŊ (अनु०- 1) (महिला) | 18 | 28 वषŊ |
| 4 | अनु० जाति/अनु०जनजाति (पुŝष एवं महिला) | 18 | 30 वषŊ |
उ(cid:370) ीि गणना अकधयाचना वष(cid:330) ेि 01ली अगस्त ेि आधार पर ीि जाएगी।
र्नोटः - नियम-5 (क) (iii) एवं (iv), 5(ख) (ii), (iii) एवं (iv) 5 (ग) (iii) एवं 5(घ) (ii) म(cid:336) वणि(cid:330)त नियम के अनुसार उ(cid:389) उ(cid:370) सीमा म(cid:336) छू ट लागू होगा।
(cid:586)ूनतम् ै(cid:407)कण िर्यो(cid:438)ता:- के (cid:574) सरकार / रा(cid:475) सरकार (cid:554)ारा मा(cid:586)ता (cid:366)ा(cid:593) शै(cid:407)णिक सं(cid:830)थान से (cid:586)ूनतम मैटि(cid:332) क/10वीं क(cid:407)ा उ(cid:517)ीण(cid:330) होना अनिवाय(cid:330) होगा।
9. ारी(cid:303)र िमापद(cid:503):- नियम-3 (क) म(cid:336) वणि(cid:330)त पदों पर नियु(cid:304)(cid:389) हेतु अ(cid:631)थि(cid:330)यों के लिए (cid:586)ूनतम् शारी(cid:303)रक माप नि(cid:635)(cid:349)प से निधा(cid:330)(cid:303)रत रहेगीं ।
| र्ोिकट | उ ँचाई | सीना (फू लारि) |
| सामाɊ / पिछड़ा वगŊ/अ०पिछड़ा वगŊ एवं आथिŊक ŝप से कमजोर वगŊ (EWS) | 160 से०मी० | 81 से०मी० |
| अनु० जाति/जनजाति | 155 से०मी० | 79 से०मी० |
| महिला (सभी कोटि) | 148 से०मी० | लागू नहीं |
नोट-1:- शारी(cid:303)रक (cid:349)प से अश(cid:389) तथा विकृ त अ(cid:631)थ(cid:334) नियु(cid:304)(cid:389) के पा(cid:361) नहीं होंगे।
10. ारी(cid:303)र िदक् षता परी(cid:407)ाः -
(क) पारदश(cid:334) नियु(cid:304)(cid:389) (cid:366)(िcid:354)या के तहत नियम-3 (क) म(cid:336) वणि(cid:330)त पदों का शारी(cid:303)रक द(cid:407)ता परी(cid:407)ा हेतु निधा(cid:330)(cid:303)रत मापदंड के अनुसार दौड़ आयोजित की जायेगीः -
| द ू री | समय | |
| 1. पुŜषों के लिए | 01 मील (1600 मीटर) | 06 मिनट |
| 2. महिला के लिए | 01 मील (1600 मीटर) | 10 मिनट |
(ख) दौड़ के लिये रेडियो (cid:367)ी(cid:403)े (cid:588)ी आइडे(cid:564)ीफीके शन चीप टाइमिंग टे(cid:395)ॉलजी (Radio Frequency Identification (RFID) Chip Timing Technology) का (cid:366)योग किया जायेगा, जो इसकी उपल(cid:617)ता/आपूति(cid:330)6 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:510)वार, 20 माच(cid:91), 2025 पर निभ(cid:330)र करेगा। यदि इसकी उपल(cid:617)ता पया(cid:330)(cid:593) नहीं होगा या इसकी आपूति(cid:330) म(cid:336) विलंब होगी या इसके आपूति(cid:330) म(cid:336) किसी (cid:366)कार की बाधा होगी, तो ऐसी (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) इसके बिना भी दौड़ की (cid:366)(िcid:354)या पूण(cid:330) की जा सके गी। (ग) उँचाई एवं सीना की माप के लिए (cid:720)े(cid:565)ड(cid:330) डिजीटल हाइट वेट डिवाइस विथ डि(cid:729)ले मॉनिटस(cid:330) (Standard Digital Height Weight Device with Digital Display Monitors) का (cid:366)योग किया जायेगा, जो इसकी उपल(cid:617)ता/आपूति(cid:330) पर निभ(cid:330)र करेगा। यदि इसकी उपल(cid:617)ता पया(cid:330)(cid:593) नहीं होगा या इसकी आपूति(cid:330) म(cid:336) विलंब होगी या इसके आपूति(cid:330) म(cid:336) किसी (cid:366)कार की बाधा होगी, तो ऐसी (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) इसके बिना भी उँचाई एवं सीना की माप यथा उपल(cid:617) अ(cid:586) मानक उपकरणों से की जा सके गी।
(घ) आवेदन की पहचान के लिए बायोमेट(cid:332) ीक डिवाइसेसे (Biometric Devices) का (cid:366)योग किया जायेगा, जो इसकी उपल(cid:617)ता/आपूति(cid:330) पर निभ(cid:330)र करेगा। यदि इसकी उपल(cid:617)ता पया(cid:330)(cid:593) नहीं होगा या इसकी आपूति(cid:330) म(cid:336) विलंब होगी या इसके आपूति(cid:330) म(cid:336) किसी (cid:366)कार की बाधा होगी, तो ऐसी (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) आवेदक की पहचान उसके आवेदन म(cid:336) दिये गये पहचान चि(cid:590) से मिलान कर की जायेगी।
(ड.) सी०सी०टी०भी० टे(cid:395)ोलॉजी (CCTV Technology) का (cid:366)योग कर सभी संचालन का विडियो(cid:356)ाफी किया जायेगा, जो इसकी उपल(cid:617)ता/आपूति(cid:330) पर निभ(cid:330)र करेगा। यदि इसकी उपल(cid:617)ता पया(cid:330)(cid:593) नहीं होगा या इसकी आपूति(cid:330) म(cid:336) विलंब होगी या इसके आपूति(cid:330) म(cid:336) किसी (cid:366)कार की बाधा होगी, तो ऐसी (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) इसके बिना भी सभी संचालन (cid:366)(िcid:354)या पूण(cid:330) की जा सके गी।
र्नोट-1. शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) / द(cid:407)ता परी(cid:407)ा म(cid:336) कोई अंक देय नहीं होगा, कि(cid:566)ु इसम(cid:336) सफल होना अनिवाय(cid:330) है। यह परी(cid:407)ा (cid:403)ालिफाईंग (Qualifying) (cid:366)ाकृ ति का होगा।
2. शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) / द(cid:407)ता परी(cid:407)ा हेतु (cid:366)प(cid:361) का निधा(cid:330)रण झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग (cid:554)ारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क के मंत(cid:681) से किया जा सके गा।
11. कल(cid:304)खत परी(cid:407)ाः -
(क) शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) / द(cid:407)ता परी(cid:407)ा म(cid:336) सफल (cid:352)ए अ(cid:631)थ(cid:334) ही लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा के लिए पा(cid:361) होंगे। (ख) शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) / द(cid:407)ता परी(cid:407)ा म(cid:336) सफल (cid:352)ए अ(cid:631)थ(cid:334) की सूची लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा हेतु झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग को सौंपी जायेगी। जिसे झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग (cid:554)ारा आधिका(cid:303)रक वेबसाईट पर साव(cid:330)जनिक किया जायेगा।
(ग) लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा का आयोजन, (cid:738)(cid:349)प, (cid:366)(िcid:354)या, पा(cid:492)(cid:354)म तथा लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा म(cid:336) चयन हेतु कोटिवार निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:586)ू(cid:566)म अहता(cid:330)क "झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग परी(cid:407)ा (मैटि(cid:332) क/10वीं क(cid:407)ा) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित)" म(cid:336) विहित (cid:366)ावधानों के अनु(cid:349)प होगा।"
12. कचक(िcid:534)ीिय परी(cid:407)णः -
(क) लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा के परी(cid:407)ाफल के आधार पर वि(cid:466)ापित कु ल (cid:303)र(cid:304)(cid:389) के सापे(cid:407) मेधा-सह-विक(cid:665) के आधार पर कोटिवार आर(cid:407)ण के अनुसार अ(cid:631)थि(cid:330)यों को चिकि(cid:534)ीय परी(cid:407)ण हेतु अ(cid:665)सूचीब(cid:544) किया जायेगा। उ(cid:389) (cid:366)(िcid:354)या म(cid:336) लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा म(cid:336) निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:586)ूनतम अह(cid:330)(cid:517)ांक से कम अंक पाने वाले अ(cid:631)थि(cid:330)यों को त(cid:534)ंबंधी मेधासूची म(cid:336) शामिल नहीं किया जायेगा।
(खा) मेधा-सह-विक(cid:665) सूची के अ(cid:566)ग(cid:330)त वि(cid:466)ापित (cid:303)र(cid:304)(cid:389) के सापे(cid:407) यो(cid:438) अ(cid:631)थि(cid:330)यों को कोटिवार आर(cid:407)ण के अनुसार चिकि(cid:534)ीय परी(cid:407)ण हेतु आमं(िcid:361)त किया जायेगा।
(ग) (cid:366)थम चरण के उ(cid:389) चिकि(cid:534)ीय परी(cid:407)ण के उपरांत वि(cid:466)ापित कु ल (cid:303)र(cid:304)(cid:389) के सापे(cid:407) यो(cid:438) अ(cid:631)थ(cid:334) उपल(cid:617) नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) आयोग (cid:554)ारा कोटिवार आर(cid:407)ण के अनुसार मेधा(cid:354)म म(cid:336) नीचे आसीन अ(cid:631)थि(cid:330)यों को अगले चरण के चिकि(cid:534)ीय परी(cid:407)ण हेतु आमं(िcid:361)त किया जायेगा।
(घ) शारी(cid:303)रक मापद(cid:503)/द(cid:407)ता परी(cid:407)ा एवं लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा म(cid:336) सफल उ(cid:643)ीदवारों का चिकि(cid:534)कीय परी(cid:407)ण असैनिक श(cid:670) चिकि(cid:534)क-सह-मु(cid:421) चिकि(cid:534)ा पदाधिकारी की अ(cid:559)(cid:407)ता म(cid:336) अथवा उनके (cid:554)ारा गठित चिकि(cid:534)ा पष(cid:330)द के मा(cid:559)म से आयोजित की जाएगी तथा इसम(cid:336) सफल होना आव(cid:692)क होगा। चिकि(cid:534)कीय परी(cid:407)ण के तहत चिकि(cid:534)ा पष(cid:330)द (cid:554)ारा नि(cid:635) चिकि(cid:534)कीय दोषों का परी(cid:407)ण किया जायेगा।7 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:510)वार, 20 माच(cid:91), 2025
"मुडा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, (cid:729)ीत करा, अंगुकलयं ाि उकचत ढंग से नही ं घुमना,
(cid:778)क(cid:700) र्दोष, Colour Blindness/Night Blindness, Hearing, Stammering,
Bericocele/Hydrocele/Piles तथा Any Communicable Physical/Mental Disease."
उ(cid:389) ेि अलावे ारी(cid:303)र ि मापद(cid:503) अंतग(cid:330)त अ(cid:631)कथ(cid:330)यं ीि उँचाई ीि माप भी कचक(िcid:534)ा पष(cid:330)द
(cid:554)ारा कयिा जायेगा।
चिकि(cid:534)कीय परी(cid:407)ण म(cid:336) उपयु (cid:330)(cid:389) वणि(cid:330)त दोष पाये जाने पर अ(cid:631)थ(cid:334) नियु(cid:304)(cid:389) के लिए अयो(cid:438) समझे जाय(cid:336)गे।
उ(cid:389) चिकि(cid:534)ा पष(cid:330)द (cid:554)ारा दिये गये निण(cid:330)य के वि(cid:349)(cid:544) अपील के लिए "Apex Medical Board" अधी(cid:407)क, राजे(cid:574) आयुवि(cid:330)(cid:466)ान सं(cid:830)थान, राँची की अ(cid:559)(cid:407)ता म(cid:336) गठित रा(cid:475) (cid:721)रीय चिकि(cid:534)ा पष(cid:330)द, झारख(cid:503), राँची होगा। चिकि(cid:534)कीय परी(cid:407)ण के संबंध म(cid:336) "Apex Medical Board" का निण(cid:330)य अंतिम होगा। र्नोट-चिकि(cid:534)कीय परी(cid:407)ण हेतु निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:366)प(cid:361) का निधा(cid:330)रण झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग (cid:554)ारा अपने (cid:721)र से आव(cid:692)कतानुसार किया जा सके गा।
13. परी(cid:407)ा ु(cid:651) :-
()ि अ(cid:631)थि(cid:330)यों को, जैसा कि आयोग विहित करे , निधा(cid:330)(cid:303)रत परी(cid:407)ा शु(cid:651) अदा करना होगा।
(ख) ु(cid:651) भुगतान ाि तरीाि-जैसा कि आयोग अपने वि(cid:466)ापन म(cid:336) विहित करे।
14. (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यं ाि अवधारण एवं आर्योग र्ोि इसीि सूचना:- संबंधित पदों के नियु(cid:304)(cid:389) (cid:366)ाधिकार (cid:554)ारा (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों की समी(cid:407)ा कर (cid:366)(cid:529)ेक वष(cid:330) के 01ली जनवरी के (cid:304)(cid:830)थति के आधार पर सीधी नियु(cid:304)(cid:389) के मा(cid:559)म से भरे जाने वाले पदों की वा(cid:721)विक (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों की गणना की जाएगी तथा आर(cid:407)ण कोटिवार विहित (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) अधियाचना कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारख(cid:503), राँची के मा(cid:559)म से आयोग को उपल(cid:617) कराया जाएगा।
15. आर्योग (cid:554)ारा (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यं ीि र्घोषणा एवं (cid:366)ािन:- नियामवली म(cid:336) वणि(cid:330)त पदों पर सीधी भत(cid:334) (cid:554)ारा भरी जाने वाली (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों की सं(cid:421)ा एवं पदों को आयोग यथोचित रीति से, वि(cid:466)ापन का (cid:366)काशन कर, जैसा की वे उपयु(cid:389) समझे, नि(cid:707)ादित करेगा और सेवा म(cid:336) भत(cid:334) के लिए यो(cid:438) उ(cid:643)ीदवारों से आवेदन प(cid:361) आमं(िcid:361)त करेगा। वि(cid:466)ापन का (cid:366)काशन, आवेदन प(cid:361)ों की जाँच, आवेदन की (cid:366)(िcid:354)या, आवेदन का (cid:366)प(cid:361), (cid:366)(cid:690) प(cid:361) का चयन, परी(cid:407)ा का (cid:738)(cid:349)प एवं (cid:366)(िcid:354)या तथा संचालन, उ(cid:517)र पु(cid:304)(cid:721)काओं की जाँच, आवेदन प(cid:361) (cid:366)ा(cid:593) एवं समपि(cid:330)त करने की रीति का निधा(cid:330)रण तथा परी(cid:407)ाफल का (cid:366)काशन इ(cid:529)ादि (cid:681)व(cid:830)था झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग के (cid:554)ारा निधा(cid:330)(cid:303)रत की जाएगी।
16. चयन पष(cid:330)द:- ()ि नियु(cid:304)(cid:389) हेतु निधा(cid:330)(cid:303)रत शारी(cid:303)रक द(cid:407)ता परी(cid:407)ा हेतु चयन पष(cid:330)द का गठन नि(cid:635) (cid:738)(cid:349)प के अनुसार होगाः -
(i) चयन पष(cid:330)द म(cid:336) कम से कम दो पुलिस अधी(cid:407)क / समादे(cid:700)ा (cid:721)र के पदाधिकारी होंगे।
(ii) एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अ(cid:665)सं(cid:421)क समुदाय के (cid:366)तिनिधि--पुलिस अधी(cid:407)क/अपर पुलिस अधी(cid:407)क/पुलिस उपाधी(cid:407)क पं(cid:304)(cid:389) के पदाधिकारी।
(iii) गृह र(cid:407)ा वाहिनी के (cid:366)तिनिधिः - जिला समादे(cid:700)ा पं(cid:304)(cid:389) के पदाधिकारी।
(iv) उ(cid:523)ाद एवं म(cid:552) निषेध विभाग के (cid:366)तिनिधिः उ(cid:523)ाद अधी(cid:407)क / सहायक आयु(cid:389) उ(cid:523)ाद/उपायु(cid:389) उ(cid:523)ाद (cid:721)र के पदाधिकारी।
(v) कारा निरी(cid:407)णालय के (cid:366)तिनिधिः कारा अधी(cid:407)क पं(cid:304)(cid:389) के पदाधिकारी।
(vi) जिला क(cid:670)ाण पदाधिकारीः जो आर(cid:407)ण से संबंधित नियमों/ निदेशों का अनुपालन सुनि(िcid:686)त कराय(cid:336)गे।
(vii) वरीय(cid:517)म पुलिस अधी(cid:407)क / समादे(cid:700)ा चयन पष(cid:330)द के अ(cid:559)(cid:407) होंगे।8 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:510)वार, 20 माच(cid:91), 2025 अ(cid:631)थि(cid:330)यों की सं(cid:421)ा के आधार पर विभि(cid:580) चयन पष(cid:330)दों का गठन महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क, झारख(cid:503), राँची (cid:554)ारा झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग के परामश(cid:330) से किया जायेगा।
17. कनयु(cid:304)(cid:389) (cid:366)क(cid:354)या :-
(i) कनयु(cid:304)(cid:389) (cid:366)क(cid:354)या ेि तहत सीधी भत(cid:334) ेि कलए परी(cid:407)ा ेि (cid:354)मः कन(cid:635)कल(cid:304)खत चरण हंगे :-
(क) शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) / द(cid:407)ता परी(cid:407)ा।
(ख) लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा।
(ग) चिकि(cid:534)कीय परी(cid:407)ा।
(ii) (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों के अनु(cid:349)प वि(cid:466)ापन एवं आवेदन प(cid:361) का (cid:366)ा(cid:349)प, वि(cid:466)ापन का (cid:366)काशन तथा आवेदन प(cid:361)ों का संकलन झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग (cid:554)ारा के (cid:574)ीयकृ त (cid:349)प से किया जायेगा।
(iii) नियम-3 (क) म(cid:336) वणि(cid:330)त पदों के (cid:303)र(cid:389) पदों पर नियु(cid:304)(cid:389) की कार(cid:330)वाई झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग के (cid:554)ारा की जायेगी। संबंधित विभागों के (cid:554)ारा (cid:303)र(cid:389) पदों की अधियाचना कामि(cid:330)क, (cid:366)शासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के मा(cid:559)म से झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग को भेजी जायेगी। (cid:366)ा(cid:593) अधियाचना के आलोक म(cid:336) झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग के (cid:554)ारा वि(cid:466)ापन (cid:366)काशित किया जायेगा।
(iv) संयु(cid:389) नियु(cid:304)(cid:389) नियमावली से आ(cid:453)ादित सभी पदों के लिए निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:586)ूनतम शै(cid:407)णिक यो(cid:438)ता समान होने के अव(cid:830)था म(cid:336) वांछित शै(cid:407)णिक यो(cid:438)ताधारी (cid:366)(cid:529)ेक अ(cid:631)थि(cid:330)यों को वि(cid:466)ापित विभि(cid:580) पदों का विक(cid:665), अधिमानता (cid:354)म म(cid:336) चयन करने की सुविधा झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग (cid:554)ारा (cid:366)दान की जायेगी। (v) जिला बल के पुलिस का पद जिला (cid:721)रीय है, अतः अ(cid:631)थि(cid:330)यों (cid:554)ारा संबंधित पद का विक(cid:665) चयन करने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) विभि(cid:580) जिलों (उपल(cid:617) जिलावार (cid:303)र(cid:304)(cid:389) के आधार पर) का विक(cid:665), अधिमानता (cid:354)म म(cid:336) चयन करने हेतु Drop Down Menu अनिवाय(cid:330) (cid:349)प से झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग (cid:554)ारा उपल(cid:617) कराया जायेगा। (vi) पुलिस के वि(cid:466)ापित (cid:303)र(cid:304)(cid:389)यों के वि(cid:349)(cid:544) अ(cid:631)थ(cid:334) किसी एक जिला/वाहिनी का ही विक(cid:665) दे सक(cid:336) गे। (vi) इस (cid:366)कार वि(cid:466)ापित विभि(cid:580) पदों के विक(cid:665) का अधिमानता (cid:354)म म(cid:336) चयन के साथ-साथ शेष अ(cid:586) वि(cid:466)ापित श(cid:517)ों (यथा आर(cid:407)ण (उद(cid:356) / (cid:407)ैतिज) / आवासीय/खेल-कू द इ(cid:529)ादि) का उ(cid:671)ेख आवेदन (cid:366)प(cid:361) म(cid:336) करते (cid:352)ए अ(cid:631)थि(cid:330)यों से ऑन लाईन आवेदन (cid:366)ा(cid:593) किया जायेगा।
(vii) इस (cid:366)कार आवेदन (cid:366)ा(cid:593) होने के प(cid:686)ात्, शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) / द(cid:407)ता परी(cid:407)ा हेतु (cid:366)ा(cid:593) वैध आवेदनों का डाटा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क को उपल(cid:617) कराया जायेगा।
(viii) झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग (cid:554)ारा सभी अ(cid:631)थि(cid:330)यों के लिए (cid:366)वेश प(cid:361) निग(cid:330)त किया जायेगा, जिसम(cid:336) घटना(cid:354)म का बॉ(cid:411) बना रहेगा।
(ix) शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) / द(cid:407)ता परी(cid:407)ा हेतु तिथि एवं चयन के (cid:574) का निधा(cid:330)रण, (cid:366)(cid:529)ेक जिला म(cid:336) (cid:366)तिदिन अधिकतम कितने अ(cid:631)थि(cid:330)यों को निधा(cid:330)(cid:303)रत चयन के (cid:574) एवं तिथि पर शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) / द(cid:407)ता परी(cid:407)ा हेतु बुलाया जायेगा इसका निधा(cid:330)रण झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग (cid:554)ारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरी(cid:407)क के परामश(cid:330) से किया जायेगा। शारी(cid:303)रक मापद(cid:503)/द(cid:407)ता परी(cid:407)ा के संबंध म(cid:336) तिथि एवं चयन के (cid:574) की सूचना सभी (cid:366)मुख (cid:830)थानीय समाचार प(cid:361)ों म(cid:336) भी की जा सके गी।
(x) चयन पष(cid:330)द (cid:554)ारा शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) / द(cid:407)ता परी(cid:407)ा म(cid:336) चयनित यो(cid:438) अ(cid:631)थि(cid:330)यों की सूची झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग को लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा हेतु (cid:366)दान की जायेगी तथा अयो(cid:438) अ(cid:631)थि(cid:330)यों की सूची भी आयोग को दी जायेगी, जिसे आयोग (cid:554)ारा संबंधित के सूचना हेतु वेबसाईट पर (cid:366)काशित किया जा सके गा।
(xi) शारी(cid:303)रक मापद(cid:503) / द(cid:407)ता परी(cid:407)ा म(cid:336) उ(cid:517)ीण(cid:330) अ(cid:631)थि(cid:330)यों का डाटा पुलिस मु(cid:421)ालय से (cid:366)ा(cid:593) होने के प(cid:686)ात् आयोग (cid:554)ारा नियम-11 (ग) म(cid:336) वणि(cid:330)त लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा के (cid:738)(cid:349)प एवं पा(cid:492)(cid:354)म के आधार पर लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा का आयोजन किया जायेगा।
(xii) लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा के परी(cid:407)ाफल के आधार पर वि(cid:466)ापित कु ल (cid:303)र(cid:304)(cid:389) के सापे(cid:407) मेधा-सह-विक(cid:665) के आधार पर कोटिवार आर(cid:407)ण के अनुसार अ(cid:631)थि(cid:330)यों को चिकि(cid:534)ीय परी(cid:407)ण हेतु अ(cid:665)सूचीब(cid:544) किया जायेगा। उ(cid:389)9 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:510)वार, 20 माच(cid:91), 2025 (cid:366)(िcid:354)या म(cid:336) लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा म(cid:336) निधा(cid:330)(cid:303)रत (cid:586)ूनतम अह(cid:330)(cid:517)ांक से कम अंक पाने वाले अ(cid:631)थि(cid:330)यों को त(cid:534)ंबंधी मेधासूची म(cid:336) शामिल नहीं किया जायेगा।
(xiii) मेधा-सह-विक(cid:665) सूची के अ(cid:566)ग(cid:330)त वि(cid:466)ापित (cid:303)र(cid:304)(cid:389) के सापे(cid:407) यो(cid:438) अ(cid:631)थि(cid:330)यों को कोटिवार आर(cid:407)ण के अनुसार चिकि(cid:534)ीय परी(cid:407)ण हेतु आमं(िcid:361)त किया जायेगा।
(xiv) (cid:366)थम चरण के उ(cid:389) चिकि(cid:534)ीय परी(cid:407)ण के उपरांत वि(cid:466)ापित कु ल (cid:303)र(cid:304)(cid:389) के सापे(cid:407) यो(cid:438) अ(cid:631)थ(cid:334) उपल(cid:617) नहीं होने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) आयोग (cid:554)ारा कोटिवार आर(cid:407)ण के अनुसार मेधा(cid:354)म म(cid:336) नीचे आसीन अ(cid:631)थि(cid:330)यों को अगले चरण के चिकि(cid:534)ीय परी(cid:407)ण हेतु आमं(िcid:361)त किया जायेगा।
(xiv) आयोग (cid:554)ारा इस (cid:366)कार चिकि(cid:534)ीय परी(cid:407)ण म(cid:336) उ(cid:517)ीण(cid:330) अ(cid:631)थि(cid:330)यों की मेधा-सह-विक(cid:665) के आधार पर पदवार नियु(cid:304)(cid:389) हेतु अनुशंसा उनकी पा(cid:361)ता/अह(cid:330)(cid:517)ा से संबंधित (cid:366)माण प(cid:361)ों के जाँच के प(cid:686)ात अधियाची विभाग को भेजने की कार(cid:330)वाई की जायेगी।
(xv) उपरो(cid:389) के अति(cid:303)र(cid:389) परी(cid:407)ा के सफल संचालन हेतु झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग अ(cid:586) आव(cid:692)क (cid:366)(िcid:354)याओं को निधा(cid:330)(cid:303)रत करने हेतु स(cid:407)म होगा।
18. मेधा सूची ाि गठन :-
(i) भत(cid:334) परी(cid:407)ा पूण(cid:330) होने पर झारख(cid:503) कम(cid:330)चारी चयन आयोग (cid:554)ारा मेधा-सह-विक(cid:665) के आधार पर पदवार नियु(cid:304)(cid:389) हेतु अनुशंसा किया जाएगा। (cid:586)ूनतम निधा(cid:330)(cid:303)रत अह(cid:330)तांक से कम (cid:366)ा(cid:593)ांक वाले अ(cid:631)थ(cid:334) चयन हेतु अयो(cid:438) माने जाय(cid:336)गे एवं उनको मेधा सूची म(cid:336) शामिल नहीं किया जायेगा।
(iv) मेधा सूची म(cid:336) एक से अधिक उ(cid:643)ीदवारों के (cid:366)ा(cid:593)ांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निधा(cid:330)रण उ(cid:643)ीदवारों की ज(cid:585) तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अ(cid:631)थ(cid:334) अथा(cid:330)त् जिनकी उ(cid:370) (cid:475)ादा होगी, उ(cid:590)(cid:336) मेधासूची म(cid:336) अपे(cid:407)ाकृ त ऊपर (cid:830)थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उ(cid:643)ीदवारों के (cid:366)ा(cid:593)ांक और ज(cid:585) तिथि समान पाये जाते ह(cid:339) तो ऐसी (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) उनके मैटि(cid:332) क अथवा समक(cid:407) परी(cid:407)ा मे (cid:366)ा(cid:593) अंको के आधार पर वरीयता का निधा(cid:330)रण किया जायेगा अथा(cid:330)त् मैटि(cid:332) क अथवा समक(cid:407) परी(cid:407)ा म(cid:336) अधिक अंक (cid:366)ा(cid:593) करने वाले उ(cid:643)ीदवार को मेधा(cid:354)म म(cid:336) उपर रखा जायेगा। यदि लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा का (cid:366)ा(cid:593)ांक, ज(cid:585) तिथि तथा मैटि(cid:332) क अथवा समक(cid:407) परी(cid:407)ा म(cid:336) (cid:366)ा(cid:593)ांक भी समान हो तो वैसी (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) शारी(cid:303)रक जाँच म(cid:336) जिस अ(cid:631)थ(cid:334) की उँचाई अधिक पाई गई होगी उ(cid:590)(cid:336) मेधा सूची म(cid:336) उपर (cid:830)थान मिलेगा।
19. परी(cid:407)ा हेतु आवेदन करने वाले अ(cid:631)थ(cid:334) यह सुनि(िcid:686)त कर ल(cid:336)गे की वे वि(cid:466)ापन म(cid:336) उ(cid:671)े(cid:304)खत पा(cid:361)ता संबंधी सभी शत(cid:338) पूरी करते ह(cid:339)। यदि किसी भी समय लि(cid:304)खत परी(cid:407)ा, नियु(cid:304)(cid:389), प(cid:303)रवी(cid:407)ा एवं सेवा काल के किसी भी (cid:366)(cid:354)म पर जाँच करने पर यह पाया जाएगा की वे पा(cid:361)ता के किसी शत(cid:330) को पूरा नहीं करते ह(cid:339) अथवा इसकी सूचना गलत दी गई है या कोई सूचना छिपाई गई ह(cid:339) तो उनकी अ(cid:631)थि(cid:330)ता / नियु(cid:304)(cid:389) निर(cid:721) कर दी जाएगी। 20. (cid:366)ती(cid:407)ा सूची: आयोग (cid:554)ारा (cid:366)काशित वि(cid:466)ापन एवं मेधासूची के आलोक म(cid:336) कोई (cid:366)ती(cid:407)ा
सूची नहीं बनाई जाएगी। आयोग (cid:554)ारा उतने ही उ(cid:643)ीदवारों की अनुशंसा की जाएगी जितने के लिए अधियाचना (cid:366)ा(cid:593) (cid:352)ई हो। आयोग (cid:554)ारा नियु(cid:304)(cid:389) हेतु अनुशंसित किसी उ(cid:643)ीदवार या उ(cid:643)ीदवारों (cid:554)ारा समय सीमा के अ(cid:573)र योगदान नहीं देने या अ(cid:586) कारणों से (cid:303)र(cid:304)(cid:389)याँ भरी नहीं जा सकने की (cid:304)(cid:830)थति म(cid:336) ऐसी (cid:303)र(cid:304)(cid:389)याँ अगली अधियाचना के लिए अ(cid:356)णीत की जाएगी।
21. (cid:366)ीिण(cid:330) :-
(i) इस नियमावली म(cid:336) जिन विषयों या बातों का समावेश / (cid:366)ावधान नहीं हो सका है, उसके लिए संबंधित पद विशेष हेतु रा(cid:475) सरकार की (cid:366)ासंगिक संहिता/नियमावली/सेवा संवग(cid:330) नियमावली / संक(cid:665)/अनुदेश तथा संबंधित ह(cid:721)क म(cid:336) वणि(cid:330)त (cid:366)ावधान लागू होंगे।
(ii) नियु(cid:304)(cid:389) (cid:366)(िcid:354)या से संबंधित (cid:366)ावधानों के संबंध म(cid:336) पूव(cid:330) से अधिसूचित सेवा नियमावली पर इस नियमावली का अ(cid:559)ारोही (cid:366)भाव से लागू होगा।10 झारख(cid:214)ड गजट (असाधारण) गु(cid:510)वार, 20 माच(cid:91), 2025 (iii) इस नियमावली के (cid:366)वृत होने के पूव(cid:330) म(cid:336) निग(cid:330)त सभी संक(cid:665)/प(cid:303)रप(cid:361)/अधिसूचना/नियमावली/अनुदेश/संबंधित ह(cid:721)क नियम के (cid:366)ासंगिक / संगत नियम इस हद तक संशोधित समझे जाएग(cid:336)।
22. कनव(cid:330)चन:- इस नियमावली के (cid:366)ावधानों की (cid:681)ा(cid:421)ा के लिए विभाग स(cid:407)म होगा और उसकी (cid:681)ा(cid:421)ा अंतिम होगी।
झारख(cid:503) रा(cid:475)पाल के आदेश से,
वंदना दादेल,
सरकार के (cid:366)धान सचिव ।
--------
अधी(cid:162)कअधी(cid:162)क,, झारख(cid:214)डझारख(cid:214)ड राजक(cid:551)य मु(cid:289)णालयराजक(cid:551)य मु(cid:289)णालय,, राँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)तराँची (cid:622)वारा (cid:292)का(cid:871)शत एवं मु(cid:465)(cid:289)त,,
झारख(cid:214)ड गजट झारख(cid:214)ड गजट ((असाधारणअसाधारण) ) 113344 –– 5500