मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 6 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी 2011 - माघ 22 , शक 1932
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, ( 3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2011
क्र. ई. 5-561 - आयएएस -लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री टी . धर्माराव, आयएएस , कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन को दिनांक 31 जनवरी से 8 फरवरी 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) श्री टी. धर्माराव की अवकाश अवधि में श्रीमती एम. गीता, आयएएस. , कलेक्टर, जिला उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है .
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(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री टी. धर्माराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर , उज्जैन संभाग , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री टी. धर्माराव द्वारा कमिश्नर , उज्जैन संभाग , उज्जैन , का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती एम. गीता, कमिश्नर , उज्जैन संभाग , उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री टी. धर्माराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. धर्माराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2011 .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
क्र. ई. 5-375 -आयएएस- लीव- एक 5. ( 1 ) श्री जी. पी. सिंघल , आयएएस , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 19 से 27 जनवरी 2011 तक यू. के. एवं यू. एस. ए. में प्रशिक्षण उपरांत उसी क्रम में उन्हें दिनांक 28 जनवरी से 1 फरवरी 2011 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. सिंघल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री जी. पी. सिंघल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. सिंघल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2011
क्र. ई. 5-844- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री ए. के. सिंह , आयएएस, कलेक्टर , जिला अशोकनगर को दिनांक 14 से 26 फरवरी 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री ए. के. सिंह की अवकाश अवधि में श्री अशोक मांदलिया, अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अशोकनगर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री ए. के. सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक मांदलिया, कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री ए. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए . के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
[भाग 1 भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2011
क्र. ई. 5-498 - आयएएस- लीव - एक- 5.- ( 1 ) श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस , वि.क.अ. सह श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को दिनांक 14 से 24 फरवरी 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 , 13 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री प्रमोद कुमार दास की अवकाश की अवधि में श्री शैलेन्द्र सिंह , आयएएस , आयुक्त, वाणिज्यिक कर , मध्यप्रदेश , इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ. सह- श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश , इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ. सह- श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश , इन्दौर , के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री प्रमोद कुमार दास द्वारा वि.क.अ. - सह - श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शैलेन्द्र सिंह, वि.क.अ. - सह - श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश , इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. 5-801- आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएएस , कलेक्टर, जिला रीवा को दिनांक 19 से 30 जनवरी 2011 तक बारह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) श्री जी. पी . श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री चन्द्रशेखर नीलकंठ , अपर कलेक्टर, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला रीवा का चालू प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी . श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री जी. पी. श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर , जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्रशेखर नीलकंठ, कलेक्टर, जिला रीवा के चालू प्रभार से मुक्त होंगे .
भाग 1 ]
( 5 ) अवकाशकाल में श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी . श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2011
क्र. ई. 5-290- आयएएस - लीव - एक - 5.- ( 1 ) श्री एम. के. राय , आयएएस , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 11 से 14 जनवरी 2011 तक चार दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. राय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3) अवकाशकाल में श्री एम. के. राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. 5-395- आयएएस लीव एक 5.- ( 1 ) श्री एम. एम. उपाध्याय, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग को दिनांक 10 से 17 फरवरी 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एम. उपाध्याय को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री एम. एम. उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एम. उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई . 5-739- आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएएस. , आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय तथा आयुक्त , पंचायती राज को दिनांक 27 जनवरी से 5 फरवरी 2011
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 जनवरी एवं 6 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) श्री हीरालाल त्रिवेदी की अवकाश की अवधि में श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, आयुक्त, पंचायत का प्रभार सौंपा जाता है एवं श्री संजय दुबे , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश , ग्रामीण सड़क प्राधिकरण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, सामाजिक न्याय का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री हीरालाल त्रिवेदी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय तथा आयुक्त पंचायती राज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 4 ) श्री हीरालाल त्रिवेदी द्वारा आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय तथा आयुक्त पंचायती राज का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवशेखर शुक्ला, आयुक्त, पंचायत एवं श्री संजय दुबे , आयुक्त सामाजिक न्याय के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री हीरालाल त्रिवेदी का अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हीरालाल त्रिवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. 5-751 - आयएएस - लीव- एक- 5.- ( 1 ) डॉ. पवन कुमार शर्मा , आयएएस . , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा को इस विभाग समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2010 से 11 जनवरी 2011 तक चौदह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 12 जनवरी 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
क्र. ई. 5-866- आयएएस लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्रीमती कामिनी चौहान रतन , आयएएस. , ( यू.पी. - 1997 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 21 फरवरी से 30 मार्च 2011 तक अड़तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कामिनी चौहान रतन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती कामिनी चौहान रतन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कामिनी चौहान रतन अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2011
क्र. ई . 5-802 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस . , अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को दिनांक 31 जनवरी से 5 मार्च 2011 तक चौंतीस दिन का एक्स इंडिया / अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. ( दिनांक 7 से 17 फरवरी 2011 तक नौ दिन की अवधि एक्स इंडिया अवकाश होगा) .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री आर . ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई . 5-390- आयएएस -लीव- एक - 5.-( 1 ) श्रीमती लवलीन कक्कड़ , आयएएस . , विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 21 से 26 फरवरी 2011 तक छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त, अवकाश के साथ दिनांक 18 , 19, 20 तथा 27 फरवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती लवलीन कक्कड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष आयुक्त, ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती लवलीन कक्कड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती लवलीन कक्कड़ अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई. 5-829- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री नागरगोजे मदन विभीषण , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 3 से 16 फरवरी 2011 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री नागरगोजे मदन विभीषण की अवकाश की अवधि में श्री एन. पी. डेहरिया , अपर कलेक्टर, हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , हरदा का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री नागरगोजे मदन विभीषण द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. पी . डेहरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, हरदा के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2011
क्र. एफ- 3-1-2011- एक-4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- प.ब. एक, तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट एक्ट) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव 2011 के सिलसिले में. नीचे की अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उनके साम्नने , अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.
(2) क्र. एफ-3-1-2011 - एक-4.- राज्य शासन , एतद्वारा , यह भी घोषित करता है कि विधान सभा उप चुनाव 2011 के लिए मतदान के दिन दिनांक 14 फरवरी 2011 ( सोमवार ) को निम्नांकित निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा:-
अनुसूची
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम (1)
मतदान की तारीख (2)
14 फरवरी 2011 (सोमवार ) जिला देवास के 170-सोनकच्छ (अजा) एवं जिला धार के 198 - कुक्षी ( अजजा ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अरूण तिवारी , सचिव.
भाग 1 ]
313
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2011
क्र. एफ- ए- 5-12-2010- एक( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री जे. के . माहेश्वरी साहब , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश अवधि
कुल दिन अ. क्र. (1)
(2)
(3)
2 दिन 1. 22-11-2010 एवं 23-11-2010
अवकाश का प्रकार
अभियुक्ति
(5)
(4)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश
अवकाश के पूर्व दिनांक 21-11-10 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2011
क्र. एफ- ए- 5-17-2010- एक ( 1 ) .- राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती इन्द्राणी दत्ता , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
अ. क्र.
अवकाश अवधि
कुल दिन (1)
(2)
(3) 1. 18-11-2010 से 22-11-2010 तक 5 दिन भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2011
क्र. ई. 5-763 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1.) श्री सुभाष जैन,. आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 1 से 20 दिसम्बर 2010 तक बीस दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुभाष जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री सुभाष जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुभाष जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. 5-652 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री एस. डी. अग्रवाल , आयएएस. , कमिश्नर, चम्बल संभाग , मुरैना को इस विभाग अवकाश का प्रकार (4)
अभियुक्ति (5)
पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश
अवकाश के पूर्व दिनांक 17-11-2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा , उपसचिव.
के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2010 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश .. में से उनके द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2010 को एक दिन के अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 एवं 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .
भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2011
क्र. ई. 5-477 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से 4 जनवरी 2011 तक सोलह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 5 से 10 जनवरी 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
314
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी .
जिंक खनिजों की खोज हेतु अवीक्षी अनुज्ञापत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 528 वर्ग कि. मी . क्षेत्र का समर्पण किया गया है. इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के उप नियम ( 1 ) के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
अक्षांश (2)
बिन्दु (1)
देक्षांश (3)
80° 38' 04 "
1
23° 51 ' 56 "
2
80° 38 ' 54 "
23° 50' 36 "
80° 41 ' 39 "
3
23° 51 ' 58 "
80° 41 ' 50 "
4
23° 51' 40 "
80° 50' 48 " क्र. ई . 5-674 - आयएएस- लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2010 द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 7 जनवरी 2011 तक बारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन कर अब उन्हें दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
5
23° 55' 31 "
6
80° 51 ' 42 "
23° 54' 20 "
80° 42' 31 "
23° 50 ' 22 "
7
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2010 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .
23° 49 ' 22 "
80° 43 ' 05 "
8
9
80° 40' 35 "
23° 48' 00 "
80° 42' 20 "
23° 45' 21 "
10
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव .
23° 51 ' 47 "
80° 54' 47 "
11
80° 55 ' 17 "
12
23° 50' 43 "
23° 58' 24 "
81 ° 11 ' 22 "
13
23° 59' 23 "
14
81° 10' 50 "
80° 53 ' 40"
23 ° 52 ' 51 "
15
23° 55' 08 "
80° 52' 37 "
16
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2011
81° 03 ' 44 "
17
23° 59' 17 "
81° 04' 11 "
23° 58 ' 08 "
18
24° 00 ' 01 "
81° 09' 04 "
19
81° 08 ' 24 "
24° 01 ' 21 "
20
24° 01 ' 45 "
81° 09' 30 "
21
81° 08 ' 05 "
23° 03 ′ 49 "
22
23° 56' 24 "
23
80° 51 ' 37 "
80° 50' 26 "
23° 58' 22 "
24
5 से 6 जिला सीमा क्र. एफ- 11-5-2006- उन्तीस- 2.- मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन आर्टिकल्स एसोसिएशन की धारा 18/ ए/ सी एवं डी के अनुसरण में राज्य शासन , एतद्वारा , श्री अशोक दास , तत्कालीन प्रमुख सचिव , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , भोपाल के स्थान परः श्री आर. रामानुज़म, प्रमुख सचिव, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल एवं श्री अनिल श्रीवास्तव , तत्कालीन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन , भोपाल के स्थान पर डॉ. जे. टी. एक्का, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा , उपसचिव.
इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, १० दिवस तक, खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2011 खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2011
क्र. एफ - 2-27-06- बारह- 2.- मेसर्स मेटल माइनिंग इंडिया प्रा. लि. द्वारा जिला कटनी , उमरिया एवं शहडोल में सोना, तांबा, लेड,
क्र. एफ - 2-27-06- बारह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना भाग 1 ]
315
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
समक्रमांक दिनांक 21 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर , उपसचिव.
Bhopal , the 21st January 2011
No. F - 2-27-06 - XII - 2 .--In exercise of powers conferred by clause ( a) of sub rule ( 1 ) of rule 59 of the Mineral concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 528 Km² in Katni , Umariya & Shahdol districts which was previously held by M/ s Metal Mining India Private Limited , for the reconnaissance operations of Gold, Copper , Lead , Zinc , minerals , under reconnaissance permit , which has now been surrendered. Details of the area are as below;-
Latitude (2)
Longitude (3) Point (1)
1
23° 51 ' 56 "
80° 38' 04 " 2
23° 50' 36 "
80° 38' 54 " 3
23° 51 ' 58 "
80° 41 ' 39 " 4
23° 51 ' 40 "
80° 41 ' 50 " 5
23° 55' 31 "
80° 50' 48 " 6
23° 54' 20"
80° 51' 42" 7
23° 50 ' 22 "
80° 42' 31 " 8
23° 49' 22 "
80° 43' 05 " 9
23° 48' 00 "
80° 40' 35 " 23° 45' 21 "
80° 42 ' 20 " 10
11
23° 51 ' 47 "
80° 54' 47 " 12
23° 50' 43 "
80° 55' 17 " 13
81° 11 ' 22 " 23° 58' 24 "
14
23° 59' 23 "
81° 10' 50 " 15
23 ° 52 ' 51 "
80° 53' 40 " 16
23° 55' 08 "
80° 52' 37 " 17
23° 59 ' 17 "
81° 03' 44 " 18
23° 58 ' 08 "
81° 04 ' 11 " 19
24° 00 ' 01 "
81° 09 ' 04 " 20
24° 01 ' 21 "
81° 08' 24 " 21
24° 01 ' 45 "
81° 09' 30 " 22
23° 03′ 49 "
81° 08' 05 " 23
23° 56' 24 "
80° 51 ' 37 " 24
23° 58 ' 22 "
80° 50' 26 " 5 to 6 District Boundary
The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette , till 90 days . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR , Dy . Secy .
भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2011
क्र. R 820-10- बारह- 2.- मेसर्स मेटल माइनिंग इंडिया प्रा. लि. द्वारा जिला कटनी, उमरिया एवं शहडोल में सोना, तांबा, लेड, जिंक खनिजों की खोज हेतु अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 180 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का समर्पण किया गया है . इस क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के उप नियम ( 1 ) के खण्ड ( एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है: -
अक्षांश (2)
बिन्दु (1)
देक्षांश (3) ब्लॉक-1
1
23° 50 ' 36 "
80° 38' 54 " 2
23° 51 ' 58 "
80° 41' 39 " 3
23° 51 ' 40 "
80° 41' 50 " 4
23° 55' 31 "
80° 50' 48 " 5
23° 54' 20"
80° 51 ' 42" 6
23° 50 ' 22 "
80° 42' 31 " 7
80° 43' 05 " 23° 49' 22 "
8
23° 48' 00 "
80° 40' 35 " 4से 5 जिला सीमा
ब्लॉक -2
9
23° 55' 08 "
80° 52' 37 " 23° 59' 17 "
10
81°03' 44" 11
23° 58' 08"
81° 04 ' 11 " 12
24° 00' 01 "
81° 09' 04 " 13
24° 01 ' 21 "
81° 08 ' 24 " 24° 01' 45 "
14
81° 09 ' 30 " 15
23° 59 ' 23 "
81° 10' 50 " 23° 52' 51 "
80° 53 ' 40 " 16
इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, 90 दिवस तक, खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर , उपसचिव.
316
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2011
क्र. R 820-10 - बारह- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 21 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. तोमर , उपसचिव.
Bhopal , the 21st January 2011
No. R 820-10 - XII - 2.- In exercise of powers conferred by clause ( a) of sub rule ( 1) of rule 59 of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 180 Km² in Katni , Umariya & Shahdol districts which was previously held by M/ s MetalMining India Private Limited , for the reconnaissance operations of Gold, Copper , Lead , Zinc , minerals , under reconnaissance permit, which has now been surrendered . Details of the area are as below-
Latitude (2)
Longitude (3) Point (1)
BLOCK - 1
1
23° 50' 36 "
80° 38' 54 " 2
23° 51 ' 58 "
80° 41 ' 39 " 3
80° 41 ' 50 " 23° 51 ' 40 "
80° 50 ' 48 " 4
23° 55' 31 "
80° 51' 42" 5
23° 54 ' 20 "
6
23° 50' 22 "
80° 42' 31 " 23° 49' 22 "
7
80° 43' 05 " 23° 48' 00 "
80° 40' 35 " 8
4 to 5 District Boundary
BLOCK- 2
9
23° 55'08 "
80° 52',37 " 10
23° 59 ' 17 "
81° 03' 44" 23° 58 ' 08 "
11
81 ° 04 ' 11 " 12
24° 00' 01 "
81° 09' 04" 13
24° 01 ' 21 "
81° 08' 24 " 14
24° 01 ' 45 "
81° 09' 30 " 15
23° 59 ' 23 "
81 ° 10 ' 50 " 23° 52' 51 "
80° 53' 40 " 16
The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette , till 90 days . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A, Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR , Dy . Secy .
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011
क्र. F- 16-65-2006-2- बारह. मेसर्स जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड द्वारा जिला मंदसौर एवं नीमच में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, निकल , टंग्सटन , बिस्मथ , आर्सेनिक, कोबाल्ट, मोलीबेडेनम, पी. जी. ई. केडमियम एवं सहयोगी खनिजों की खोज हेतु अवीक्षी अनुज्ञा- पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 4000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का समर्पण किया गया है . इस क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के उप नियम ( 1 ) के खण्ड ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
अक्षांश (2)
देक्षांश (3) बिन्दु (1)
24° 00' 00 "
74° 58 ' 00 " A
75° 15' 00 " B
24° 00' 00 "
75° 15' 00 " C
24° 30' 00 "
24° 30' 00 "
75° 30' 00 "
75° 30' 00 " 24° 41' 30 "
D E
E से A राज्य सीमा.
इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, 90 दिवस तक, खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. तोमर , उपसचिव भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011
क्र. F- 16-65-2006-2- बारह . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 28 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर , उपसचिव.
Bhopal , the 28th January 2011
No. F - 16-65-2006-2 - XII . In exercise of powers conferred by clause (a) of sub rule ( 1 ) of rule 59 of the Mineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 4000 Km² in Mandsaur and Neemuch districts which was previously भाग 1 ]
317
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
held by M/ s Jaiprakash Associates Limited, for the reconnaissance operations of Diamond and precious minerals , Gold , Copper , Lead , Zinc , Silver , Nickel , Tungsten, Bismuth , Arsenic , cobalt , Molybdenum , PGE , Cadmimum and associated minerals , under reconnaissance permit , which has now been surrendered. Details of the area are as below-
Latitude (2)
Longitude (3) Point (1)
74° 58' 00" 24° 00' 00 "
A
B
24° 00 ' 00 "
75° 15' 00 " 24° 30' 00"
C
75° 15 ' 00 " 24° 30' 00 "
75° 30' 00 " D
E
75° 30' 00 " 24° 41 ' 30 "
E To A State Boundary
The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette , till 90 days . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. K. TOMAR , Dy . Secy .
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011
क्र. 574 - R 2045-05- बारह -1.- मेसर्स सरडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लि. द्वारा जिला बालाघाट में मेंगनीज अयस्क के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 50 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में से 36.60 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का समर्पण किया गया है . इस क्षेत्र का खनि रियायत नियम , 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क ) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
बिन्दु (1)
अक्षांश (2)
देक्षांश (3) 1
21 ° 55 ' 06 "
80° 01 ' 18 " 2
21° 56' 26 "
80° 03' 03 " 3
21° 56' 08 "
80° 08' 03 " 4
21° 54 ' 02 "
80° 09 ' 51 "
80° 03' 10 " 5
21° 54' 31 "
6
21° 53 ' 01 "
80° 01 ' 13 " 7
21° 54' 03 "
80° 00 ' 18 " 8
21° 54' 15 "
80° 01 ' 34 "
(2)
(3) (1)
80° 03' 30 " 9
21° 55' 20 "
10
21° 55' 30 "
80° 05' 13 " 11
21° 55 ' 23 "
80° 06' 30 " 12
21° 55' 57 "
80° 06' 25 "
80° 05' 20 " 13
21 ° 56' 02 "
14
21° 56' 05 "
80° 04' 21.7 " 21° 55 ' 57 "
80° 03' 15 " 15
21° 55' 25 "
16
80° 02 ' 21.7 " 1
21° 55' 06 "
80° 01 ' 18 " इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, १० दिवस तक, खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में 'अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2011
क्र. 574 -R- 2045-05- बारह - 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 28 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर , उपसचिव.
Bhopal , the 28th January 2011
No.574 - R- 2045-05 - XII - 1.-In exercise of rule 59( 1) ( a) ofMineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 36/60 Km² out of 50 Km² in Balaghat districts which was previously held by M/ s Sarda Energy & Minerals Limited , for the reconnaissance operations of Manganese ore , under reconnaissance permit , which has now been surrendered . Details of the area are as below;-
Latitude (2)
Longitude (3) Pts (1)
1
80° 01 ' 18 " 21° 55 ' 06 "
80° 03' 03 " 2
21° 56' 26 "
21° 56' 08 "
80° 08' 03 " 3
4
80° 09' 51 " 21° 54' 02 "
80° 03' 10 " 5
21° 54' 31 " 318
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
(3) 6
21° 53 ' 01 "
80° 01 ' 13 " 7
21° 54' 03 "
80° 00' 18 " 21 ° 54' 15 "
8
80° 01 ' 34 " 9
21° 55' 20 "
80° 03' 30 " 21° 55' 30 "
10
80° 05' 13 " 11
21° 55' 23 "
80° 06' 30 " 12
21° 55 ' 57 "
80° 06' 25 " 13
21° 56 ' 02 "
80° 05' 20 " 14
21° 56' 05 "
80° 04' 21.7 " 15
21° 55' 57 "
80° 03' 15 " 16
21° 55 ' 25 "
80° 02 ' 21.7 " 1
21° 55' 06 "
80° 01 ' 18 " The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette , till 90 days . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , A. K. TOMAR , Dy . Secy.
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2011
क्र. 576 -R 2046-10- बारह - 2.- मेसर्स सरडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लि. द्वारा जिला बालाघाट में मेंगनीज अयस्क की खोज हेतु अवीक्षी अनुज्ञापत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 85 वर्ग कि. मी. क्षेत्र समर्पित किया गया है . इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 ( 1 ) ( क ) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है . क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-
अक्षांश (2)
बिन्दु (1)
देक्षांश (3) A
21° 45 ' 00 "
80° 00' 00 " B
21° 47' 12 "
80° 00' 00 " 21° 47' 45 "
C
80° 03' 16 " D
21° 50' 55 "
80° 08 ' 48 " 21 ° 48' 22 "
E
80° 09 ' 39 " F
21° 45' 00 "
80° 05' 00 " इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, १० दिवस तक, खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2011
क्र. 576- R- 2046-10- बारह - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 28 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. तोमर , उपसचिव.
Bhopal , the 28th January 2011
No. 576- R- 2046-10- XII - 2.- In exercise of rule 59( 1 ) (a) ofMineral Concession Rule , 1960 , the State Government hereby declare throw open an area of 85 Km² in Balaghat districts which was previously held by M/ s Sarda Energy &Minerals Limited , for the reconnaissance operations of Manganese ore , under reconnaissance permit , which has now been surrendered . Details of the area are as below; - Latitude (2)
Pts (1)
Longitude (3) A
21° 45' 00 "
80° 00' 00" B
21 ° 47' 12 "
80° 00' 00 " C
80° 03 ' 16 " 21° 47' 45 "
D
21° 50' 55 "
80° 08' 48 " E
21° 48 ' 22 "
80° 09' 39 " F
21° 45' 00 "
80° 05' 00 " The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette , till 90 days . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Arera Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
A. K. TOMAR, Dy . Secy.
भाग 1 ]
319
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2011
क्र. एफ 1 (ए) 243-93- ब- 2-दो. श्री वरुण कपूर , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, कैम्प उज्जैन, द्वारा पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, भोपाल को UNITED KINGDOM में आयोजित प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 17 से 22 जनवरी 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex - India) दिनांक 15 , 16 एवं 23 जनवरी 2011 का विज्ञप्त अवकाश निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है: -
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
(2) श्री वरुण कपूर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक , कैम्प उज्जैन , द्वारा पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, भोपाल, को वर्तमान कर्तव्यों के साथ प्रभार सौंपा जाता है .
( 3 ) श्री वरुण कपूर, भापुसे , द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, कैम्प उज्जैन, द्वारा पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय , भोपाल , का कार्यभार ग्रहण करने पर उपरोक्तानुसार निर्देशित अधिकारी उक्त पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(4) अवकाश से लौटने पर, श्री वरुण कपूर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, कैम्प उज्जैन, द्वारा पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5 ) अवकाश काल में श्री वरुण कपूर , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरुण कपूर , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक दास, प्रमुख सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2011
क्र. एफ- 3-3-2011- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा रामपुर बघेलान निवेश क्षेत्र का गठन करता है. रामपुर बघेलान से लगे ग्रामों के निवेश क्षेत्र की सीमायें निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिलक्षित की गई है :-
अनुसूची
उत्तर में- ग्राम मनकहरी , बम्हौरी , बठिया, खारी , तपा तथा ग्राम जमुना की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिममें- ग्राम बांधा, टिकुरी, बढौरा 277, बढौरा 278 , महुरछ, कन्दैला तथा मनकहरी की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में- ग्राम करही लामी, पड़रिया तथा ग्राम बांधा की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में- ग्राम जमुना, रामपुर बघेलान ग्राम पंचायत तथा ग्राम करही लामी की पूर्वी सीमा तक.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
गृह ( सामान्य ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011
.:
क्र. एफ - 1-55-2009- दो- ए( 3 ).- मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 ( क्र 46/1974 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा श्रीमती राधा दुबे ( राप्रसे ) निष्कासन अधिकारी , संपदा संचालनालय , भोपाल को उनके दायित्व सौंपने के दिनांक 11 जनवरी 2011. से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नगर निगम, भोपाल सीमाक्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अम्बरीष श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011
क्र. एफ- 1-55-2009- दो- ए( 3 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अम्बरीष श्रीवास्तव , उपसचिव.
320
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
Bhopal , the 2nd February 2011
No. F. 1-55-2009 - II -A( 3 ) . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Lok Parisar (Bedakhali ) Adhiniyam , 1974 (No. 46 of 1974) , the State Government hereby appoint Smt . Radha Dubey , Eviction Officer , Directorate of Estates , Bhopal as the competent authority, with effect from the date 11th January 2011 of his taking over charge for the purpose of the said Adhiniyam within the jurisdiction of Municipal Corporation, Bhopal .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AMBRISH SHRIVASTAVA , Dy. Secy .
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011
क्र. डी- 15-06-2011-चौदह- 3.- यतः राज्य शासन ने यह विनिश्चय किया है कि प्रदेश की मध्यप्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 एवं मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति , 2010 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/प्रसंस्करणकर्ता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मण्डी फीस से भुगतान में छूट प्रदान की जाये.
अंतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 (24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित कृषि उपज जो प्रसंस्करण हेतु किसी मंडी क्षेत्र में क्रय की गई हो या लाई गई हो और अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जा रही है को निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अध्याधीन रहते हुये मण्डी फीस से छूट प्रदान करती है , अर्थात्:-
( 1 ) अधिसूचित कृषि उपज से तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 2 ( 1 ) क, के अधीन उल्लेखित अनुसूची के शीर्ष दो, तीन , दस, में वर्णित उपज तथा शीर्ष चार में वर्णित उपज सोयाबीन से है .
( 2 ) इस अधिसूचना अन्तर्गत राज्य के बाहर से किसी मंडी क्षेत्र में लायी गई अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस से छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए जिन अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर विचार किया जायेगा वे
[ भाग 1 निम्नानुसार हैं :-
2.1 दाल मिल जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो.
2.2 चावल मिल, चावल हलिंग पार बॉईलिंग धान, पोहा, मुरमुरा मिल्स जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो.
2.3 तेल मिल्स जिनके द्वारा अधिसूचित कृषि उपज सोयाबीन का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है एवं जिनका कुल उत्पादन सोयाबीन तेल ( जिसमें रिफाइण्ड तेल भी सम्मिलित है ) व डी-ऑईल केक के अतिरिक्त मूल्य संवर्धित उत्पादों का प्रतिशत ( कुल विक्रय मूल्य के आधार पर ) पच्चीस अथवा अधिक हो.
2.4 पशु आहार एवं पोल्ट्री आहार संयंत्र जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो .
2.5 मसाला एवं नमकीन बनाने वाले संयंत्र जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो:
परन्तु, गेंहू आधारित अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई राज्य के बाहर से किसी मंडी क्षेत्र में लायी गयी अधिसूचितं कृषि उपज पर मंडी फीस से छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र होगी .
(3 ) मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अधिसूचित फूड पार्क में स्थापित उपरोक्त कंडिका ? में वर्णित अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों तथा आटा रोलर मिल एवं आटा संयंत्र जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो को राज्य के भीतर से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस से छूट प्राप्त होगी.
( 4 ) उपरोक्त उल्लेखानुसार अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस के भुगतान पर छूट केवल प्रसंस्करण/निर्माण में उपयोग में लायी मात्रा पर ही स्थापित संयंत्र को प्राप्त होगी परन्तु वाणिज्यिक प्रयोजन के अनुक्रम में या इस अधिसूचना में विहित निबंधनों एवं शर्तों के उल्लंघनों में क्रय एवं विक्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी क्षेत्र की मंडी समिति द्वारा मंडी फीस के भुगतान पर छूट नहीं दी जायेगी और ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियमों के उपबंध मंडी फीस के उद्ग्रहण लागू होंगे.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
भाग 1 ]
( 5 ) उक्त अधिनियम की धारा 31 , 32 तथा 32 क के अधीन उपरोक्त वर्णित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को अधिसूचित कृषि उपज के लिये मण्डी कृत्यकारी की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना बाध्यकर होगा तथा यह आवश्यक होगा कि राज्य के भीतर के या राज्य के बाहर से कच्चे माल के रूप में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में आयकर/वाणिज्यिक विभाग को नियत कालिक विवरणी , संदर्भित खाद्य प्रसंस्करण इकाई में किया गया स्थायी पूंजी निवेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य समस्त ब्यौरे समय- समय पर यथा निर्देशित मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति को प्रस्तुत करना होगी.
(6 ) उपरोक्त कंडिका 2.3 में वर्णित खाद्य प्रसंस्करण इकाई को अन्य के अतिरिक्त प्रत्येक तिमाही के अंत पर 15 दिवस में उसके द्वारा कुल किया गया उत्पादन यथा सोयाबीन तेल (जिसमें रिफाइण्ड तेल भी सम्मिलित है ) व डी- ऑईल केक के अतिरिक्त मूल्य संवर्धित उत्पादों का प्रतिशत ( कुल विक्रय मूल्य के आधार पर ) की मध्यप्रदेश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित जानकारी जिससे उसे प्रदान की गयी मण्डी छूट की पात्रता सत्यापित एवं प्रमाणित हो जिस मण्डी के क्षेत्र में वर्णित खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित है को प्रेषित करना होगी अन्यथा खाद्य प्रसंस्करण इकाई को प्रदत्त मण्डी पीस से छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा.
(7) कंडिका 2 एवं 3 में वर्णित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को जोकि मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं मध्यप्रदेश वाणिज्य , उद्योग और रोजगार विभाग मध्यप्रदेश में पंजीकृत एवं मध्यप्रदेश खाद्य प्रसंस्करण 'नीति 2008 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2010 के अधीन मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , मध्यप्रदेश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा परिभाषित, उद्योगों के उपरोक्त निबंधनों तथा शर्तों के अधीन मण्डी पीस भुगतान से छूट हेतु पात्र होंगी.
(8 ) मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिये यह आवश्यक होगा कि वह शर्त क्रमांक ( 5 ) के अनुसार स्थायी पूंजी निवेश , उपरोक्त संदर्भित अधिसूचित कृषि उपज के उपयोग से उत्पादन की दैनिक और वार्षिक क्षमता, उपरोक्त संदर्भित अधिसूचित कृषि उपज की कच्ची सामग्री और मात्रा की आवश्यकता की पुष्टि मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं मध्यप्रदेश वाणिज्य , उद्योग और रोजगार विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें.
321 (9 ) यह छूट ऐसी अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों पर लागू नहीं होगी जो शर्त क्रमांक ( 8 ) में यथा- उल्लेखित उत्पादन की प्रामाणिक क्षमता और उसके लिये कच्ची सामग्री तथा अधिसूचित कृषि उपज की उपयोग में लाई जाने वाली मात्रा की जानकारी प्रस्तुत करने में तथा इसका उपयोग प्रसंस्करण हेतु करने में असफल रही है .
( 10 ) अधिसूचित कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिये स्थापित इकाई को मण्डी फीस से छूट उनके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश की रकम के अधिकतम पचास प्रतिशत रकम के समतुल्य होगी . संदर्भित अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई प्रदेश की जिस मण्डी के क्षेत्र में स्थापित है उस मण्डी समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य की समस्त मण्डी समितियों से प्राप्त माहवार छूट की जानकारी प्राप्त कर गणना करे तथा निबंधनों और शर्तों के पालन को सुनिश्चित करायेंगी.
(11 ) अधिनियम की धारा 69 की उपधारा ( 2 ) के अध्यधीन रहते हुए मण्डी क्षेत्र में स्थापित की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाई को पहली बार कच्चे माल क्रय करने के दिनांक से कंडिका 14 अनुसार या पात्रता जारी किये जाने के दिनांक से जो भी बाद में हो, से अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि तक मण्डी फीस के भुगतान से छूट की पात्रता होगी . परन्तु कंडिका क्रमांक ( 10 ) में उल्लेखित छूट की अधिकतम राशि का उपयोग उक्त अवधि से पूर्व करने पर यह पात्रता समाप्त हो जावेगी.
( 12 ) किन्ही शर्त के भंग या इस अधिनियम के उपबंधों तथा उपरोक्त निबंधनों तथा शर्तों के अनुपालन या उल्लंघन की दशा में स्थापित की गई अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण... इकाई द्वारा उसे अधिसूचित कृषि उपज पर उपलब्ध कराई गई कुल मण्डी फीस से छूट की पांच गुना राशि, संबंधित मण्डी समिति को शास्ति के रूप में देय होगी .
(13) अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करणकर्ता को इस अधिसूचना के अधीन प्राप्त सहायता के अतिरिक्त मण्डी फीस से छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा. ये अधिसूचना प्रभावशील होने के दिनांक से अधिनियम की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के अधीन उद्योग संवर्धन नीति 2004 ( यथा संशोधित ) या खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 या अन्यथा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को ( अधिनियम की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के अधीन समरूप से सभी मण्डियों पर लागू होने वाली जैसे कि अधिसूचित कृषि उपज ' कपास ' को प्रदान मण्डी फीस से छूट, घान से बासमती चावल निर्माण के लिये आधुनिक मार्डन संयंत्र एवं फल, सब्जी तथा फूल 322
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मण्डी फीस से प्रदान की गयी छूट को छोड़कर ) , विभाग के द्वारा प्रदान की गयी मंडी फीस से छूट समाप्त समझी जावेगी.
(14 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पूर्वोक्त प्रावधारित निबंधनों के अनुसार, ऐसी इकाइयों को मण्डी फीस से छूट उपलब्ध कराने के लिये प्राधिकृत किया जाता है जो प्रकरणवार परीक्षण करने के पश्चात् इस संबंध में आवश्यक विनिश्चय करेगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011
क्र. डी- 15-06-2011-चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 2 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
Bhopal , the 2nd February 2011
No. D - 15-06-2011 - XIV- 3 .--WHEREAS , in the opinion of the State Government , the Licence Food Processing Industry/Processor as provided in the Madhya Pradesh Food Processing Policy , 2008 and Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy , 2010 should be given relaxations in the payment from the market fee to encourage their production in the State;
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby exempt the Notified Agricultural Produce brought into or purchased in any market area of the State for the use of production/ processing, from the payment of market fee payable under the said Act , subject to the following terms and conditions , namely :-
(1) The Notified Agricultural Produce means the agriculture produce defined under the Section 2( 1 ) ( a) of the Act and enlisted in Schedule II , III , X and Soybean enlisted in Schedule IV of the Act.
(2) List of Food Processing Industry/ Processor who would be considered for the benefit of exemption
[भाग 1 from payment of mandi Fee on notified agricultural produce brought into any market area from out of state is as under :-
2.1 Daal mills with the investment of above 50 Lakh in plant and machinery .
2.2 Rice mills , Rice hulling parboiling of paddy , Poha , Murmura mills with the investment of above 50 Lakh in plant and machinery .
2.3 excluding Soya Oil ( including refined oil ) and de - oiled cakes , is twenty five percent or above .
2.4 Cattle feed and Poultry feed units with the investment of above 50 Lakh in plant and Machinery .
2.5 Salted snacks and Masala Making units with the investment of above 50 Lakh in plant and Machinery .
But, the Wheat based licence Food Processing Industry shall be ineligible for the purpose of benefit of not paying the mandi fee on the notified agricultural produce broüght into any market area from out of state .
(3) Food Processing Industry listed in Para 2 above , which have established in the Food Parks , notified by, the Madhya Pradesh Horticulture & Food Processing Department and Roller Flour Mills with Flour mills with the investment . in Plant and Machinery above 50 Lakh wouldbe considered for exemption from payment of Mandi Fee on the notified agricultural produce purchased in the market area brought from with in state .
(4) Exemption from payment of mandi fee on said notified agricultural produce shall only be extended , if it is used as raw material for the purpose of production/ processing in the established units , but if the said notified agricultural produce is sold or purchased in a commercial transaction or has been used in contravention of the term and conditions prescribed in the notification the exemption shall not be made by the market committee of the market area and the concerned market committee shall levy the market fees as per the provision of the said Act .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(5) It shall be binding for the above stated food processing units to obtain the license of market functionary under section 31 , 32 and 32-A of the said Act , and it shall also be necessary for them to submit to the market committee of the market area, their Income Tax Department/ Commercial Tax Department's attested and certified copies of the periodic returns , capital investment made in plant and Machinery and all other details as directed from time to time , in relation to the notified agricultural produce purchased as raw material within the state or from out side of the state .
(6) The food processing unit defined in Para 2.3 shall also have to submit with in 15 days at end of each Quarter , the details duly certified and verified by the Madhya Pradesh Commerce Industries and Employment Department of the total soya oil ( including the refined oil) de - oiled cakes and the value added products manufactured by them and the percentage of the value added produce in value terms of the total production. which should verify and certify their entitlement for exemption from payment of mandi fee. Failing to do so , the Food Processing Unit can not avail the benefit of exemption from payment ofMandi Fee .
(7) Such food processing units , which have been listed in Para 2 & 3 above and are registered with Madhya Pradesh Horticulture & Food Processing Department , Madhya Pradesh Commerce , Industries and Employment Department and are defined and recognized by them under the Madhya Pradesh Food Processing Policy , 2008 orMadhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010 shall be eligible for exemption from the payment of market fees .
(8) For the purpose of exemption from the payment of market fees , it shall be necessary for the food processing unit to produce certified details as detailed in the Para 5 above of permanent capital investment made , daily and annual capacity of the production , raw material and its quantity i . e . name and quantity of notified agricultural produce needed , obtained from the Madhya Pradesh Horticulture & Food Processing Department , Madhya Pradesh Commerce , Industries and Employment Department .
(9) This exemption shall not be applicable to such food processing units who have failed to produce the details as mentioned in Para 5 , i . e . certified
323 capacity for production , its raw material requirement of " Fruit " , " Vegetable " & "Flower " , its used quantities for processiong/ production and failure to use the same for processing/ production.
( 10) Exemption from market fee to establish food processing unit as mentioned in Condition No. (6) shall be equivalent to maximum fifty percent amount of the permanent capital investment made by them . It shall be the duty of the concerned market committee , in who's area the food processing unit is established , to calculate the month wise exemption obtained from all the market committees of the state and ensure the implementation of the terms and conditions .
( 11 ) Subject to sub - section (2) of Section 69 of the Act , the food processing unit established in market area shall be entitled for exemption from market fees for maximum period of three years from first date of purchase of the notified agriculture produce , or issue of eligibility certificate as per clause 14 hereunder which ever is later subject to capping as per Condition No. (10) here in above .
(12) In case of breach of any condition or non compliance or violation of the provisions of this Act and aforesaid terms and conditions , five times amount of the total market fees made available to the established food processing unit in form of exemption will be payable as penalty by established food processing unit to the concerned, market committee . :
( 13) Licensee food processing unit shall not be entitled for grant of any additional exemptions from the payment of market fee other than prescribed in this notification . After coming into effect of this notification any exemptions in mandi fee granted under sub - section 1 and 2 of Rule 69 of the Act , to any Food processing Industry as per the provisions for the Industrial Promotion Policy 2004 or Food Processing Policy 2008 shall be repealed, barring exemption given by State Government under sub- section 1 and 2 or Rule 69 of the Act which is applicable to all mandies like exemption given to notified agricultural produce 'cotton' , exemption granted to Modern Rice Plants for manufacturing Basmati Rice from Paddy and exemption granted to Fruit, Vegetable & Flowers based food processing Industries .
324
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(14) Managing Director , Madhya Pradesh Rajya Krishi Vipnan Board is authorized to provide exemption in market fee to such units accourding to aforesaid determined terms , who shall take necessary decision in this regard , after case wise examination .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011
क्र. डी- 15-37-2010- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( 24 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के क्रय - विक्रय को पन्ना जिले की उप तहसील सिमरिया के समस्त ग्राम एवं रैपुरा तहसील का राजस्व निरीक्षण मण्डल हरदुआ का समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में विनियमन करने के लिये सिमरिया में पृथक् मण्डी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो इस अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से लिखित में इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , मंत्रालय, भोपाल को प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिवः भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011
पृ. क्र. डी- 15-37-2010-चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
Bhopal , the 2nd Februry 2011
No. D - 15-37-2010 - XIV - 3 . In exercise of the powers conferred by the sub - section ( 1) of Section (3 ) , of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) the State Government hereby declare its
[ भाग 1 intention to establish a separate market at Simariya for the purpose of the " said Act " for regulating the purchase and sale of the agricultural produce mentioned in the Schedule of the said Act , including all Revenue and Forest Villages of sub- Tehsil Simariya and all Revenue & Forest Villages of Revenue circle of Hardua circle of Raipura Tehsil in Panna District .
Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh Farmer Welfare and Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to this Notification in the Madhya Pradesh Gazette will be considered by the State Government .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy .
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011
क्र. डी- 15-37-2010- चौदह-3. चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्र. 24 सन् 1973 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2011 द्वारा पन्नाजिले की उप तहसील सिमरिया के समस्त ग्राम एवं रैपुरा तहसील का राजस्व निरीक्षण मण्डल हरदुआ का समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय विक्रय को विनियमन करने के लिये सिमरिया में पृथक् मंडी स्थापित करने की घोषणा की थी.
:
और चूंकि, " उक्त मंडी क्षेत्र " में पन्ना जिले की उप तहसील सिमरिया के समस्त ग्राम एवं रैपुरा तहसील का राजस्व निरीक्षण मण्डल हरदुआ का समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र समाविष्ट क्षेत्र ( जो इसमें इसके पश्नात्" उक्त क्षेत्र " के नाम से निर्दिष्ट है ) को सम्मिलित करके उक्त क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है.
अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा उक्त मण्डी क्षेत्र में " उक्त क्षेत्र " को सम्मिलित करके सीमाओं में परिवर्तन करना संज्ञापित करती है.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्तिसे इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , मंत्रालय , भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
भाग 1 ]
325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011
क्र.डी- 15-37-2010-चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
Bhopal , the 2nd February 2011
No. D - 15-37-2010 - XIV -3.- WHEREASby this Department's Notification even No. dated 2nd February , 2011 issues under the provisions of sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce mentioned in the shedule of the said Act , including all Revenue and Forest Villages of the whole Village sub- Tehsil Simariya and Tehsil Reipura of all Revenue circle ofHardua in Panna District . ( here in after referred to as the " said market area" ) .
AND WHEREAS it is now proposed to alter the limit of the " said market area" by including therein the area comprising of all Revenue and Forest Villages of sub- Tehsil Simariya and all Revenue and Forest Village of Hardua Revenue circle of Raipura Tehsil in Panna District (herein after referred to as the " said area " ) .
NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( i) of sub - section ( 1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the " said market area " by including therein the " said area " .
Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh Farmer Welfare and Agriculture Development. Department , Mantralaya , Bhopal from any person with respect to this Notification within six weeks from the date ofpublication of this Notivication in the " Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AJAY SINGH GANGWAR , Dy. Secy .
भोपाल , दिनांक 3 फरवरी 2011
क्र. डी- 15-14-10- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में शीर्षक निम्नलिखित संशोधन करती है जो, उक्त धारा के परन्तुक द्वारा अपेक्षित के अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किये जा चुके है: -
संशोधन
उक्त अधिनियम की अनुसूची में शीर्ष " छ " में गन्ना के बाद " गुड़ " को अंतःस्थापित करते हुए शामिल किया जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 3 फरवरी 2011
पृ. क्र. डी- 15-14-10- चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक डी-15-14-10- चौदह-3 , दिनांक 3 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.
Bhopal, the 3rd February 2011
No. D - 15-14-10- XIV - 3.- In exercise of the powers conferred in Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of the year 1973 ) the State Government hereby make the following amendment in the Schedule of the said Act, the same having been previously published as required in proviso of the said Section: -
AMENDMENT
Inthe Schedule of the said Act , after sugarcane in the heading VI , namely " Gur " shall be here by included.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, AJAY SINGH GANGWAR , Dy . Secy.
भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2011
विषयः मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2010-11 मौसम
संदर्भ : राज्य शासन द्वारा जारी मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना क्रमांक बी-11-1-10- चौहद-2, दिनांक 16 नवम्बर 2010
क्र. बी- 11-1-2010- चौदह-2- शुद्धि पत्र ( Corrigendum) .-उपरोक्त अधिसूचना में क्रियान्वयन एजेन्सी- एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. की सीहोर जिले की चना फसल के लिए अंतिम रूप से स्वीकार्य टर्मशीट के स्थान पर प्राथमिक/ प्रारंभिक रूप से चर्चा वाली टर्मशीट भूलवश संलग्न हो गई थी. अतएव उक्त टर्मशीट अंतिम रूप से स्वीकार्य टर्मशीट से बदली जा रही है एवं अंतिम टर्मशीट परिशिष्ट 1 व 2 इस शुद्धि पत्र (Corrigendum) के साथ संलग्न है.
एच. बी. एस. भदौरिया, उपसचिव.
326
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राज्य मौसम आधारित फसल बीमा योजना ( पायलट ) मौसम रबी 2010-11
संशोधित परिशिष्ट- 1 क्रियान्वयन एजेन्सीः- एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि.
संदर्भित इकाई क्षेत्र , संदर्भित मौसम केन्द्र, वैकल्पिक मौसम केन्द्र, फसलवार बीमित राशि, प्रीमियम की दरें, सरकारी अनुदान और किसान द्वारा देय प्रीमियम
क्र. फसल जिला
बीमाकरने की अंतिमदिनांक संदभित इकाई क्षेत्र/ तहसील
वैकल्पिक (बेकअप) मौसम केन्द्र
संदर्भित मौसम केन्द्र
आवरित मौसम जोखिम एवं आवरण के अनुसार जोखिमअवधि
एआईसी को घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि के साथ जमा करने की अंतिम दिनांक
बीमित राशि प्रति हेक्टर (रु.)
शुद्ध प्रीमियम प्रति हेक्टर (रु. )
राज्य सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टर (रु. )
केन्द्र सरकार का प्रीमियम अनुदान प्रति हेक्टर (रु.)
किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि प्रति हेक्टर (रु.)
(4)
(5)
ऋणी कृपक (13)
ऋणी कृषक (15)
अऋणी कृषक (14) (1) (2) (3)
(6)
(7)
(8) (9) (10) (11) (12)
अऋणी कृषक (16)
1. न्यूनतम तापमान (16दिसम्बर 2010 से 31जनवरी 2011 )
400.00
1
600.00 600.00
चना सीहोर सीहोर NCMSL सीहोर IMD भोपाल
20000 1600
1 फरवरी 2011
1 मार्च 2011
15 जनवरी 2011
31 दिसम्बर 2010
2. औसत तापमान (1 फरवरी से 15 मार्च 2011)
3. बेमौसम/अधिक वर्षा (1 फरवरी से 31मार्च 2011)
1. न्यूनतम तापमान (16दिसम्बर 2010 से 31जनवरी 2011 )
600.00
20000 1600 600.00
2 चना सीहोर आष्टा NCMSL आष्टा IMDभोपाल
400.00
1 मार्च 2011
15 जनवरी 2011
1 फरवरी 2011
31 दिसम्बर 2010
2.औसत तापमान (1फरवरी से 15मार्च 2011)
3. बेमौसम/अधिक वर्षा (1फरवरी से 31मार्च2011).
1. न्यूनतम तापमान (16दिसम्बर 2010 से 31जनवरी 2011 )
3 चना सीहोर
IMD भोपाल
600.00 400.00 1
20000 1600 600.00
बुधनी NCMSL बुधनी
31 दिसम्बर 2010
1 मार्च 2011
15 जनवरी 2011
फरवरी 2011
2. औसत तापमान ( 1फरवरी से 15मार्च 2011)
3. बेमौसम/अधिक वर्षा (1फरवरी से 31मार्च 2011)
1. न्यूनतम तापमान (16दिसम्बर 2010 से 31जनवरी 2011 )
4 चना सीहोर इछावर NCMSL इछावर IMD भोपाल
20000 1600 600.00 600.00 400.00 1 फरवरी 2011
31 दिसम्बर 2010
1 मार्च 2011
15 जनवरी 2011
2.औसत तापमान (1फरवरी से 15मार्च 2011 )
3. बेमौसम/अधिक वर्षा (1फरवरी से 31मार्च 2011 )
1. न्यूनतम तापमान
(16दिसम्बर 2010 से 31जनवरी 2011 )
5 चना सीहोर नसरूल्लागंज
IMD भोपाल
NCMSL नसरुल्लागंज
20000 1600 600.00 600.00 400.00 1 फरवरी 2011
31 दिसम्बर 2010
1 मार्च 2011
15 जनवरी 2011
2. औसत तापमान (1 फरवरी से 15 मार्च 2011 )
3. बेमौसम/अधिक वर्षा (1फरवरी से 31मार्च 2011 )
स्वचलित मौसम केन्द्र ( NCMSL - National Collateral Management Services Ltd. )
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD- Indian Meteorological Department ) भाग 1 ]
327
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी)
मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी- 2010-11
प्रारूप तालिका
फसल चना
राज्य: मध्य प्रदेश जिला सीहोर
इकाई - हेक्टेयर तहसील सीहोर, आष्टा, बुधनी, इछावर, नसरुल्लागंज
कुल बीमित राशि: 20000 संदर्भित मौसम केन्द्र NCMSL सीहोर, आष्टा, दुधनी, इछावर, नसरूल्लागंज
वैकल्पिक ( Backup ) मौसम केन्द्र (IMD Bhopal )
आवरण: । न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature )
उद्देश्य:
बीमा अवधि के दौरान न्यूनतम (Minimum) तापमान में कभी से प्रभावित फस्ल की वृद्धि में कभी के लिए आरण
आवरण अवधि:
16 दिसम्बर 2010 से 31 जनवरी 2011 तक
संकेतक तापमान से न्यूनतम तापमान का समेकित देनिक निचला विचलन: ( Cumulative daily downward deviation of Minimum temperature from respective trigger temperature.) आवरण की परिगाथा:
संकेतक तापमान तालिका
पाक्षिक:
16 जनवरी ने 31 जनवरी
16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 1 जनवरी से 15 जनवरी
संकेतक तापमान
7.0°C
6.5°C
7.0°C
6
स्ट्राईक (डिग्री से. से अधिक):
36
निर्गम (डिग्री से.):
200
नोशनल भुगतान दर प्रति हेक्टेयर (रू./डिग्री से.)
6000
अधिकतम भुगतान प्रति हेक्टेयर (रु.)
आवरण की प्रकृति:
आवरण अवधि के दौरान कुल विचलन । (Aggregateof deviations curing the cover period. )
आवरण: 11 औसत तापमान
उद्देश्य:
बीमा अवधि के दौरान औसत (Mean ) तापमान में वृद्धि से प्रभावित फसल की वृद्धि में कभी एवं शीघ्र परिपक्वता के लिए आवरण ।
आवरण अवधि
1 फरवरी से 15 मार्च 2011 तक
संकेतक तापमान से औसत तापमान का समेकित दैनिक ऊपरी विचलन (cumulative daily upward deviation of Mean temperature fromrespective trigger temperature) आवरण की परिभाषा :
संकेतक तापमान तालिका
साप्ताहिक:
8 मार्च से 15 मार्च
1 मार्च से 7 मार्च
15 फरवरी से 21 फरवरी
1 फरवरी से 7 फरवरी 8 फरवरी से 14 फरवरी
27.0°C
26.0°C
22 फरवरी से 28 फरवरी 25.0°C
22.5°C
22.0°C
24.0°C
संकेतक तापमान
10
स्ट्राईक (डिग्री से. से अधिक):
60
निर्गम (डिग्री से.) :
120
नोशनल भुगतान दर प्रति हेक्टेयर (रू./डिग्री से.)
6000
अधिकतन भुगतान प्रति हेक्टेयर (रू.)
(Aggregateofdeviations curing the cover period. )
आवरण को प्रकृति
आवरण अवधि के दौरान कुल विचलन ।
आवरण: III बेमौसमी/ अधिक वर्षा
उद्देश्य:
बीमा अवधि के दौरान बेमौसमी / अधिक वर्षा से प्रभावित फसल के पुष्पन एवं दानों की गुणवत्ता में होने वाली सम्भावित कभी के लिए आवरण ।
आवरण अवधि:
1 फरवरी से 31 मार्च 2011 तक
संकेतक से अधिक दैनिक वर्षा ( मि.मी.) में
आवरण की परिभाषा:
BEVEL1 मार्च से 31 मार्च 2017 तक
आवरण अवधि:
फरवरी से 28 फरवरी 2011 तक
भुगतान प्रति हेक्टेयर
भुगतान प्रति हेक्टेयर
वेरिएबल (रू./ नि.मी.)
संकेतक
संकेतक फिक्सड (रु.)
वेरिएबल (रू./ मि.मी. )
फिक्सड (रु.)
दैनिक वर्षा (मि.मी.) में
50
>10
0
> 15
0
40
100
> 15
250
> 25
400
80
आवरण की प्रकृति: कई घटनाएँ
275
> 35
2250
> 35
1200
180
0
>45
5000
3000
0
>45.
8000
अधिकतम भुगतान प्रति हेक्टेअर (रु. ):
प्रीमियन का विवरण (रू.मे )
बीमित राशि और
केन्द्र सरकार का अंश
राज्य सरकार का अंश
कृषक द्वारा देय प्रीमियम इकाई
कुल बीमित राशि
कृषक काअंश
600
600
400
प्रति हेक्टेअर ( रू.)
20000
400,00 160.00
640
24C
240
160
8000
प्रति ऐकड़ (रु.)
नोट: बिन्सी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंग्रेजी प्रारूप मान्य होगा । 328
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सागर
सागर, दिनांक 10 जनवरी 2011
क्र. क- 208 - अ.द.श ./एफ-179-10. चूंकि, सागर नगर में तीनबत्ती से कोतवाली जाने वाले मार्ग पर पैदल चलने वाले यात्रियों की भीड़ अधिक हो जाती है एवं उसी समय भारी वाहनों के गुजरने से राहगीरों के लिये दुर्घटना का खतरा तथा असुविधा बढ़ जाती है.
( 2 ) मैं , मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सागर पुलिस अधीक्षक, सागर से प्राप्त पत्र क्रमांक पु.अ. सागर- ए.सी.- एम.- 1920-10 , दिनांक 22 जून 2006 के द्वारा प्रवेश निषेध ( वनवे ) घोषित किये जाने की अनुशंसा के आधार पर मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 115 के साथ पठित मध्यप्रदेश मोहर व्हीकल के नियम 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू करने का आदेश प्रसारित करता हूं.
( 3 ) जन सुरक्षा एवं यातायात की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए चार पहिया भारी वाहन अर्थात् ट्रक , मिनी ट्रक, ट्रेक्टर ट्राली , मेटाडोर, बस मिनीबस एवं कार आदि वाहनों के प्रवेश हेतु तीनबत्ती से कोतवाली जाने वाले मार्ग पर आवागमन प्रतिदिन प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा.
:
अतः उक्त प्रतिबंध पुलिस के वाहनों, दण्डाधिकारियों के वाहनों, दुग्धवाहन , एम्बूलेंस एवं फायर बिग्रेड वाहनों पर लागू नहीं होगा.
सागर, दिनांक 21 जनवरी 2011
क्र. क- 600- स्टेनो अ.द. ( श. ) /एफ -179-11.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 12711- स्टेनो- न.द. - 2002 , सागर, दिनांक 11 नवम्बर 2002 द्वारा वर्ष 2002 में सागर शहर के कुछ मार्गों पर भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया था.
वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2010 तक भारी वाहनों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि होने किन्तु सड़के पूर्व की भांति ही है जबकि नगर की आबादी में भी काफी वृद्धि हो गई है. उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए . :
निम्नानुसार क्षेत्रों में स्कूल, कालेज, अस्पताल , मेडिकल कालेज, बस स्टेण्ड इत्यादि होने से पैदल यात्रियों स्कूल कालेज के छात्र / छात्राओं छोटे वाहनों की संख्या अधिक होने से उसी समय भारी वाहनों के गुजरने से राहगीरों के लिये दुर्घटना का खतरा तथा असुविधा बढ़ जाती है . अतः जनसुरक्षा एवं यातायात की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए निम्न मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है .
मैं, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सागर पुलिस अधीक्षक, सागर के पत्र क्रमांक पु.अ. सागर यातायात -820 , सागर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010 के द्वारा भारी वाहनों के प्रवेश निषेध घोषित किये जाने की अनुशंसा के आधार पर मोटर व्हीकल के एक्ट, 1988 की धारा 115 के साथ पठित मध्यप्रदेश मोटर व्हीकल के नियम 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू करने का आदेश पारित करता हूं.
भारी वाहन ट्रक, टेक्ट्रर टाली , मेटाडोर, मिनीट्रक, प्रतिदिन प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 10 बजे तक निम्न मार्गों पर आवागमन नहीं कर सकेंगे एवं भारी वाहनों को दिन में 1.00 से 4 बजे तक छूट रहेगी.
1. मोतीनगर थाने से रामबाग मंदिर , बड़ाबाजार कोतवाली की ओर जाने तक.
2. राहतगढ़ बस स्टेण्ड से मातामढ़िया, विजय टाकीज तक.
3. अप्सरा टाकीज तिराहे से राधा तिराहा , गुजराती बाजार, कटरा , तीनबत्ती तक.
329 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
4. डिम्पल पेट्रोल पम्प से पुरानी गल्ला मंडी, राधा तिराहा , नमकमंडी तक.
5. ककरयाऊ घाटी से वर्णी कालोनी , कच्छू तिराहा, नमकमंडी तक.
6. सिविल लाईन से बी. सी. बंगला तिराहा एवं पीलीकोठी, बस स्टेण्ड तक.
7. मकरौनिया से सिविल लाईन तक.
8. तिली तिगड्डे से तहसीली से सिविल लाईन एवं गोपालगंज , बकौली , बस स्टेण्ड तक.
9. तिली तिगड्डे से मेडिकल कालेज, बकौली, बसस्टेण्ड तक.
10. इम्मानुअल स्कूल से पीलीकोठी, कृष्णगंज चौराहा, बसस्टेण्ड तकः
11. इम्मानुअल स्कूल से कृष्णगंज चौराहा, बसस्टेण्ड तक.
12. कबूला पुल से रेल्वे स्टेशन एवं अप्सरा तिराहा तक.
उक्त प्रतिबंध पुलिस के वाहनों, दण्डाधिकारियों के वाहनों, दुग्ध वाहन, एम्बोलेंस एवं फायर बिग्रेड वाहनों पर लागू नहीं होगा .
उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
भिण्ड, दिनांक 20 जनवरी 2011
क्र. क्यू. एस.सी. 2-11-1080.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक चार एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासनं विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ. 3-2-1994-एक- चार , दिनांक 30 मार्च 1999 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भिण्ड वर्ष 2011 में भिण्ड के लिए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं: - क्र.
दिनांक
दिन
त्यौहार का नाम
अवकाश प्रभावशील रहेगा (2)
(1)
क्षेत्र जहां पर स्थानीय (5)
(3)
(4)
1
भिण्ड
21 मार्च 11
सम्पूर्ण जिला भिण्ड
भाईदूज ( होली )
"
_ " _ 2
दुर्गा महानवमी ( दशहरा )
5 अक्टूबर 11
" 3
भाईदूज ( दीपावली)
28 अक्टूबर 11
उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय/ उप कोषालयों पर लागू नहीं होंगे .
रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर .
330
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर , मध्यप्रदेश
बुरहानपुर , दिनांक 22 जनवरी 2011
क्र. क- व.लि. - 2011 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के पैरा 5 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3-23-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं श्रीमती रेनु पन्त, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर वर्ष 2011 के लिये बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में तीन स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLIDAY ) घोषित करती हूं:-
क्रमांक
दिनांक
(1)
(2)
दिन (3) 1
6-5-2011
शुक्रवार 2
12-9-2011
सोमवार 3
25-10-2011
मंगलवार यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.
त्यौहार
(4)
अक्षय तृतीया
(सम्पूर्ण जिला)
( सम्पूर्ण जिला) अनन्त चतुदर्शी का दूसरा दिन
रूप चौदस
(सम्पूर्ण जिला)
रेनु पन्त, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश
देवास , दिनांक 31 जनवरी 2011
क्र. 102- सा- 2-09.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-322-1999-1-4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, पुष्पलता सिंह, कलेक्टर, जिला देवास वर्ष 2011 के लिये देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शायी गई तिथियों के लिये निम्नानुसार 3 स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं: -
अ. क्र.
दिनांक (1)
त्यौहार/ स्थानीय अवकाश का नाम (2)
(3) 1
10 फरवरी 2011 नर्मदा जयंती
2
रंगपंचमी
24मार्च 2011 3
8 सितम्बर 2011 डोलग्यारस
3 दशहरे का दूसरा दिन
7 अक्टूबर 2011 4 भाईदूज
28 अक्टूबर 2011 वार
अवकाश का क्षेत्र
(5)
(4)
तहसील खातेगांव
गुरुवार
शुक्रवार
सम्पूर्ण जिला देवास
हाटपीपल्या/ कन्नौद/ सतवास
गुरुवार
सम्पूर्ण जिला देवास
शुक्रवार
शुक्रवार
तहसील देवास/ सोनकच्छ/ टोंकखुर्द/ बागली.
उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों/ उप कोषागारों एवं बैंकों पर लागू नहीं होंगे.
पुष्पलता सिंह, कलेक्टर.
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल
भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2011
क्र. 301-001-97.- मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्र. एफ-5-4-2004- उन्तीस-2, दिनांक 28 जनवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती माधुरी चौरसिया, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, नीमच अपने वर्तमान प्रभार के साथ - साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम , मंदसौर में आवश्यकतानुसार आयोजित बैठकों में अध्यक्ष जिला फोरम मंदसौर के साथ भाग लेकर प्रकरणों की सुनवाई करेंगी. यह व्यवस्था जिला फोरम मंदसौर में सदस्य की नियुक्ति अथवा अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगी.
भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2011
क्र. 301-002-97.- मध्यप्रदेश शासन , खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्र. एफ- 5-4-2004- उन्तीस-2 , दिनांक 28 जनवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, निर्देशित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना , सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, राजगढ़ अपने वर्तमान प्रभार के साथ- साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम , गुना में आवश्यकतानुसार आयोजित बैठकों में अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम गुना के साथ भाग लेकर प्रकरणों की सुनवाई करेंगे. यह व्यवस्था जिला फोरम गुना में सदस्य की नियुक्ति अथवा अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगी.
माननीय अध्यक्ष महोदय , राज्य आयोग के आदेशानुसार ,
जी. के. शर्मा, रजिस्ट्रार.
भाग 1 ]
331
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 16 जून 2010
क्र. -भू-अर्जन-2010. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सीधी
0.164 चुरहट बडखड़ा-737
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर.
रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.
क्र. 88 - भू-अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1) सीधी
3.565 चुरहट बडखड़ा-735
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर.
क्र. 90- भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 332
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
[ भाग 1 को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सीधी
4.274 चुरहट पड़खुरी पवाई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर.
रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.
क्र. 92 - भू- अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(1) (2)
(4) सीधी
1.291 चुरहट
अमरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर .
रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.
सीधी, दिनांक 29 जुलाई 2010
क्र. 106- भू-अर्जन-2010. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
भेलकी पैपखार
2.663 चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर .
भाग 1 ]
333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
क्र. 108 - भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सीधी
बडोखर
7.275 चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर .
क्र. 110 - भू-अर्जन -2010.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4) सीधी
5.521 चुरहट बडखड़ा-740
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर.
रीवा -सीधी बड़ी रेल लाइन, के निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 13 जनवरी 2011
क्र. 05- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 334
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुक
(1) (2)
(3)
दतिया
पचोखरा
दतिया
(4) 4.94
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी (म. प्र.) .
(6) सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-9 की शाखा आर. एम. -12 एवं आर. एम. - 13 नहर के निर्माण हेतु .
भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 06- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुक
(2)
(1)
(3)
दतिया दतिया
(4) 1.59
सीतापुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी ( म. प्र. ).
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-9 की शाखा आर. एम. - 2 नहर के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
.:
क्र. 07- अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुक
(2)
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(3)
दतिया दतिया
1.20
तरउआ
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) .
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-9 की शाखा आर. एम. -2 के नहरके निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
335
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
क्र. 08 - अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुक
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4) दतिया दतिया
2.13
रैपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) .
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की ( महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-9 की शाखा एल.एम. - 1 नहर के निर्माण हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 09 - अ- 82-2010-11 . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
.जिला. तहसील/ तालुक
(1) (2)
(3)
लगभंग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) दतिया दतिया
4.42
नन्दपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) .
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी-9 की शाखा आर. एम. - 2 एवं आर. एम. - 2 शाखा की उपशाखा आर -1 नहर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 10- अ-82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों 336
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) तहसील/ तालुक (2)
(1)
दतिया दतिया
(4) 9.77
(3) बडौनी खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी (म. प्र. ) .
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उप शाखाओं 13 आर माइनर एवं 9 आर माइनर (रामसागर पोषक नहर ) के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
दतिया, दिनांक 22 जनवरी 2011
क्र. 11 -अ-82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुक
(1) दतिया दतिया (2)
(4) 1.19
(3) सैपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) .
(6) सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी -9 की शाखा आर. एम. - 2 एवं आर.एम. -3 नहर के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शा. ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 12- अ - 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुक (2)
(1) दतिया दतिया
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) 5.72
(3) बरगांय
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) .
(6) सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की डी 9 की शाखा आर. एम. - 1 , आर.एम. - 2 एवं एल. एम. - 1 की उपशाखा आर-1 नहर के निर्माण हेतु .
भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
337
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
क्र. 13- अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) तहसील/ तालुक
(1) (2)
दतिया दतिया
(3) कर्रा
(4) 0.49
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) .
सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (6) (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखाओं आर. एम. - 9 ( रामसागर पोषक नहर) के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 14-अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
(3)
तहसील/ तालुक (2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) दतिया
भैरार
(1) दतिया
4.53
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी (म. प्र . ) .
(6) सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखाओं आर. एम. -9 ( रामसागर पोषक नहर ) के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
दतिया, दिनांक 3 फरवरी 2011
क्र. 15 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
(1)
तहसील/ तालुक (2)
दतिया दतिया
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 12.69
(3) तिवारीपुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा जिला शिवपुरी ( म. प्र. ) .
(6) सिंध परियोजना आर.बी.सी. की (महुअर नदी पश्चात्) मुख्य नहर की उपशाखा 9 आर माइनर ( रामसागर पोषक नहर ) के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
338
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बड़वानी, दिनांक 21 जनवरी 2011
क्र. 120 - भू- अर्जन- 2011 -प्र. क्र. 9 - अ - 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम/नगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4) बड़वानी राजपुर ( 1 ) नागलवाडीखुर्द (2) देवनली
1.385 0.850 योग 2.235 (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी.
छोटी नागलवाडी तालाब के नहर निर्माण कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजपुर जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 25 जनवरी 2011
क्र. 618 - भू- अर्जन -2011 . - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि कर्की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(1)
(4)
जरैला
रीवा सेमरिया
0.497
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
जरमोरा बांध नगर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , रीवा संभाग रीवा.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(3 ) जरमोरा बाई तट नहर निर्माण.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
339
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 25 जनवरी 2011
क्र. भू-अर्जन- 2011-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टर में)
(1)
(3)
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) शाजापुर
(2) शुजालपुर मोरटाकेवडी फाजलपुर
अनुविभागीय अधिकारी (रा ) एवं भू-अर्जन अधिकारी,
योग .
(4) 0.920 0.209 1.129
हिमालेश्वर तालाब में डूब क्षेत्र में प्रभावित रकबा अधिग्रहण बाबत्
शुजालपुर.
नोट- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
हरदा, दिनांक 31 जनवरी 2011
क्र. 962 - भू-अर्जन- 2-अ-82-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर/एकड़ में )
(1) हरदा
(2) खिरकिया
(5) भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया
(3) छुरीकाल पटवारी हल्का नं . 33
(4) 1.558 हे . 3.85 ए.
(6) जामन्या जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि अपर कलेक्टर/ भू- अर्जन अधिकारी खरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन हरदा/अनुविभागीय अधिकारी, खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
340
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल , दिनांक 31 जनवरी 2011
क्र. दस- भू-अर्जन- फा. 548-प्र. क्र. 5-अ- 82-2010-11-483.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधितों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(4)
1.596 शहडोल सोहागपुर
(3) चंदनियाखुर्द
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , शहडोल ( म. प्र) .
बंधवा जलाशय योजना के दांयी मुख्य नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है .
क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 547-प्र. क्र.4-अ-82-2010-11-484.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधितों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि .... उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
(1)
(3)
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2)
द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
1.150
बंधवा
शहडोल सोहागपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र . 2 , शहडोल ( म. प्र ) .
बंधवा जलाशय योजना के एप्रोच चैनल में आने वाली अतिरिक्त भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर , जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 1 फरवरी 2011
क्र. 93 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
खसरा नंबर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )
का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(4) (2) करैरा
92 (1) शिवपुरी
(3) लालपुर
131/1
131/3
131/7
131/8
131/1/12
140/3
140/4
140/5
141
143
144
145
146
147
150
151
152
153
154
161
166
482
485
486/2
486/3
488/1
488/2
489
490
491/1
(हेक्टर में)
(7)
(6)
(5)
0.03
0.33
0.38
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.
0.34
0.01
0.47
0.06
0.14
सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 , गणेशखेड़ा एवं लालपुर शाखा के निर्माण कार्य हेतु.
0.03
0.01
0.03
0.04
0.07
0.05
0.06
0.04
0.05
0.04
0.07
0.03
0.04
0.19
0.01
0.34
0.05
0.05
0.03
0.09
0.09
0.03
0.03 342
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(6)
(7) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
491/2
0.02
0.02
493
0.07
494
0.02
495/1
495/2
0.03
0.03
495/3
0.07
496
0.02
497
0.09
498
0.02
499
501
0.06
0.06
502
503
0.02
504
0.05
0.04
505/1
0.05
505/2
512/2
0.34
515/1
0.34
515/2
0.12
515/3
0.10
0.02
516
0.09
620
740
0.02
774
0.14
0.01
775
777
0.09
0.03
786
809
0.05
0.05
810
811
0.03
0.04
812
813
0.04
822
0.10
0.06
823
824
0.05
0.01
825
826
0.05
0.04
828
0.01
831
832
0.08
0.08
1130/1/1/2
1137
0.03
1139
0.25
0.46
1140
1142
0.31 343 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(7)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
1146/1
0.07
0.19
1149
1151/3
0.01
1162
0.05
1163
0.02
1164
0.09
1165
0.09
1166
0.03
0.03
1167
0.02
1168
1169
0.02
0.10
1228
0.15
1229
1230
0.03
0.40
1797
0.01
1926
1927
0.03
0.05
1928
0.03
1929
0.02
1947
0.03
1950
0.01
1951
1952
0.02
0.05
1953
0.02
1954
0.01
1955
0.02-
1959
0.03
1964
0.14
1978
1988
0.01
0.04
1989
0.04
1991
0.03
2030
0.02
2032
0.06
2033
2038
0.16
2039
0.01
0.04
2042
0.01
2043
0.16
2045
2048
0.03
0.01
2055
योग 9.39
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
344
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
क्र. 94 - भू- अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
खसरा नंबर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(3)
(1)
(4)
6 करैरा
शिवपुरी
कुठीली
8
9
10
11
16
39
40
41
42
45
46/2
47
131
133/2
134
135/1
135/2
135/3
229
230/1
योग (6)
(7)
(5)
सिंध परियोजना उकायला
0.21 कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना
0.15 दांयी तट नहर संभाग करैरा
0.02 जिला शिवपुरी.
0.23
0.17
0.26
0.02
उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8, की गधाई शाखा के निर्माण कार्य हेतु.
0.01
0.01
0.20
0.06
0.17
0.22
0.02
0.34
0.32
0.08
0.38
0.57
0.22
0.65
4.31
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 95 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके भाग 1 ]
345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
खसरा तहसील
जिला
नंबर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 की उपधारा ( 2 )
का वर्णन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में )
(4) (1)
(2) (3)
नरवर
गधाई
1459 शिवपुरी
1461
1462
1463
1466
1467
1468
1495
1497/2
1512
1515
1517
1525
1526
1527
1528
1530
1531
1532
1533
1534
1562
1567
1571
1572
1574
1576
1577
1589
1590
1599
1600
1601
1606
1641
(7)
(6)
(5)
0.02
0.14
0.02
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.
0.08
0.06
0.11
0.02
0.79
सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 , की गधाई रामनगर एवं आडर शाखा के निर्माण कार्य हेतु.
0.48
0.02
0.09
0.13
0.01
0.22
0.12
0.11
0.16
0.05
0.10
0.01
0.15
0.07
0.01
0.05
0.05
0.18
0.04
0.44
0.36
0.21
0.25
0.16
0.01
0.20
0.02 346
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(5)
(7) (3)
(4)
(1)
(2)
(6)
1643
0.04
1644
0.25
1747
0.10
0.04
1748
1758
0.12
1759
0.18
1762/3
0.23
1763
0.03
1764
0.03
1765
0.06
1766
0.26
1767
0.06
1806
0.12
1807/1
0.26
1826/1/1
0.09
1826/1/2
0.02
0.20
1826/2
1827
0.30
0.05
1829
1830
0.04
1831
0.01
1832
0.28
1839
0.03
1844/1
0.14
1844/3
0.08
0.12
1845/1
0.02
1850
1851/1
0.19
0.20
1851/2
0.06
1852
1854
0.01
1855
0.08
1856
0.21
1859
0.08
0.06
1865
0.37
1866/1
9.36
योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
भाग 1 ]
क्र. 96 - भू- अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
खसरा नंबर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(3)
(1)
(4) नरवर
2244
झण्डा
शिवपुरी
2245
2246
2247/2
2254
2290/1
2292
2304
2305
2310/1
2310/2
2311
2312
2325
2326/2
2328/2
2337
2338
2356/1
2356/2 (6)
(7)
(5)
0.12
0.08
0.01
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.
0.26
0.16
0.14
0.15
सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 , की गधाई शाखा के निर्माण कार्य हेतु.
0.13
0.30
0.07
0.06
0.08
0.02
0.28
0.04
0.01
0.16
0.13
0.06
0.20
योग . .2.46
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 97 - भू- अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके 348
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
खसरा
नंबर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(4)
(3)
29 नरवर दाबरअली
शिवपुरी
77
82
165
166
167
169
170
174
175
176
177
179
188
189
190
201
204
205
206
207
238
239
240
242
250
251
255
256
257
274
285
286
(7)
(5)
(6)
0.19
0.29
0.34
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.
0.30
0.03
0.06
0.11
सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 एवं दाबरअली शाखा के निर्माण कार्य हेतु.
0.07
0.03
0.07
0.09
0.30
0.02
0.04
0.04
0.11
0.05
0.05
0.03
0.15
0.07
0.18
0.04
0.05
0.05
0.10
0.03
0.01
0.09
0.23
0.09
0.07
0.02 भाग 1 ]
349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2) (3)
(4)
287
288
289
290
301
302
303
304
305
307
308
309
310
312
314
योग
(7)
(6)
(5)
0.02
0.04
0.09
0.03
0.03
0.05
0.05
0.06
0.02
0.01
0.10
0.05
0.02
0.10
0.12
4.19
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 98 - भू- अर्जन- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
खसरा नंबर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
3526 नरवर
करही
शिवपुरी
3529 3539 (6)
(7)
(5)
0.16
0.12
0.66
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी .
योग
0.94
सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 , के निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
350
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
क्र. 99 - भू- अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
खसरा नंबर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2) (3)
(4) करैरा
आंडर
392 शिवपुरी
407
409
414
415
425/6
425/7
431
432
452/2
453
466
469
470
471
472
476
659
724
727/3
727/4
728 (6)
(7)
(5)
0.10
0.05
0.14
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी .
0.32
0.20
0.09
0.06
सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर (लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 एवं आडर शाखा निर्माण कार्य हेतु.
0.02
0.25
0.12
0.03
0.04
0.04
0.05
0.03
0.03
0.05
0.02
0.16
0.21
0.18
0.17
योग
2.36
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 100 - भू- अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके भाग 1 ]
351
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
खसरा जिला तहसील
ग्राम
नंबर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2) (3)
(4) करैरा
7
बांसगढ़
शिवपुरी
8
9
10
13
15
18
19
20
21
29
30
31
45
46
47
63
103
104
105
107
108
109 मिन
110
116
117
148
325
326
327
359
360
362
363
364 (6)
(7)
(5)
0.07
0.17
0.17
कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.
0.11
0.07
0.07
0.09
0.04
सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 , एवं बांसगढ़- I, II एवं III शाखा के निर्माण कार्य हेतु.
0.05
0.04
0.01
0.04
0.18
0.03
0.02
0.10
0.12
0.12
0.12
0.05
0.11
0.22
0.81
0.32
0.04
0.02
0.03
0.66
0.28
0.18
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03 352
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(4)
(6)
(7) (1) (2)
(3)
(5)
365
0.03
366
0.02
0.21
374
375
0.14
378
0.19
379
0.16
0.09
381
384
0.13
394
0.03
395
0.21
0.38
425मिन
428
0.10
429
0.14
430
0.27
456
0.13
463/2180
0.04
464
0.14
468
0.24
470
0.08
474/2
0.53
474/3
0.31
0.93
475
0.02
476
480
0.04
0.06
481/2/3
481/2/4
0.09
481/2/5
0.09
0.09
481/2/8
481/2/9
0.07
0.27
487
0.11
491/2
0.23
493
0.52
496
0.15
502
505
0.23
510
0.55
0.02
520
536
0.08
537
0.33
0.32
548
553
0.29
554
0.26
555
0.15
556
0.21 भाग 1 ]
353
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
572
665
668
669
670
671
672
812
813
814
815
947
949
953
954
1999
2008
2009
2010
2016
2017
2018
योग
(7)
(5)
(6)
0.80
0.18
0.08
0.05
0.15
0.04
0.11
0.13
0.10
0.06
0.03
0.06
0.07
0.10
0.05
0.02
0.30
0.04
0.12
0.04
0.04
0.20
15.97
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 101 - भू- अर्जन- 2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित . भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1,894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
खसरा नंबर
(4)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7)
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(5)
74 (2) करैरा
1
(3) वनगवां
(1) शिवपुरी
83
84
86
87
88
89
361
0.06
0.15
0.01
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयी तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.
0.13
0.04
0.24
0.26
सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वनगवां शाखा के निर्माण कार्य हेतु.
0.20 354
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(7) (2) (3)
(6)
(1)
(4)
(5)
362
0.01
370
0.11
0.01
371/2
389
0.09
390
0.12
397
0.04
398
0.06
401
0.09
402
0.03
0.02
491
0.03
495
0.01
496
503
0.04
0.05
504
506
0.05
702
0.13
0.13
708
709
0.07
719
0.08
720
0.09
721
0.10
722
0.01
783
0.04
784
0.06
785
0.01
0.05
798
0.06
803
804
0.01
805
0.01
806
0.01
807
0.01
0.06
809
810
0.06
0.05
811
812
0.05
0.02
813
861
0.01
863
0.01
0.06
909
911
0.16
0.02
912
948
0.04 भाग 1 ]
355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
949मिन
950
951
963
योग (6)
(7)
(5)
0.10
0.01
0.20
0.01
3.58
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 102- भू-अर्जन- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
खसरा नंबर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(4)
46 (2) करैरा
(3) खैरा कोटिया
(1) शिवपुरी
125
131
134
135
136
138
165
166
167
190
191
198
209/4
211
212/1
212/2
217
224
225
237
238
240
241
519
577
579
(7)
(6)
(5) 0.01
0.13
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना सिंध परियोजना उकायला दायां तट नहर संभाग करैरा उच्च स्तरीय दायीं तट
0.02 जिला शिवपुरी.
0.14
0.15
0.04
0.05
0.10
नहर ( लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 एवं खैराकोटिया शाखा के निर्माण कार्य हेतु.
0.09
0.10
0.01
0.22
0.20
0.06
0.09
0.23
0.24
0.01
0.01
0.04
0.01
0.08
0.18
0.03
0.01
0.11
0.11 356
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
582
588
590
613
614
615
639
642
644
645
646
647
651
659
661
662
663
664
671
676
679
680
690/4
692
704मिन
योग (6)
(7)
(5)
0.16
0.15
0.58
0.04
0.94
0.12
0.01
0.09
0.07
0.02
0.05
0.11
0.02
0.04
0.04
0.10
0.06
0.05
0.11
0.25
0.08
0.08
0.04
0.27
0.27
6.22
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 103 - भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
खसरा नंबर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(4) (2) करैरा
3/2 (1) । शिवपुरी
(3) दुमदुमा
95
445
446
447
451
452
463
(5)
(7)
(6)
0.18
0.18
0.02
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा जिला शिवपुरी.
0.04
0.07
0.07
0.05
सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दायीं तट नहर ( लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-8 एवं दुमदुमा शाखा के निर्माण कार्य हेतु.
0.01 357 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(2)
(7) (1)
(3)
(4)
(5)
(6)
0.02
464
466/2
0.05
467
0.05
0.05
468/1
468/2
0.04
0.05
469/1
469/2
0.03
523/1
0.20
692
0.27
0.02
843
0.08
844
852
0.01
854
0.09
855 मिन
0.12
0.24
869
0.04
878
0.02
879
894
0.12
895
0.18
897
0.09
0.09
901
902
0.04
903
0.07
966
0.11
967
0.01
970
0.07
0.05
1069/1
1069/2
0.03
1070 मिन
0.14
1071
0.02
0.25
1091
0.25
1092
1098
0.02
1099
0.20
1101
0.05
1102
0.16
1104
0.01
1130
0.19
1131
0.02
0.05
1135
योग .. 4.22
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजकुमार पाठक , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
358
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2010
रा. प्र. क्र. - 3- अ-82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख ) तहसील- बुरहानपुर
(ग ) ग्राम- मोहम्मदपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
514
0.10 0.10
कुल योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ताप्ती शुद्धिकरण संयंत्र योजनान्तर्गत 6 एम.एल.डी. संयंत्र के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 1 जनवरी 2011
क्र. 1 - अ -82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम-सेवनी
(घ ) अर्जित क्षेत्रफल-6.38 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
7
0.06
0.14
8
0.17
9
10
0.34
15
0.01
16
0.16
18
0.15
23
0.01
0.19
30
31
0.01
33
0.05
0.01
88
133
0.04
148
0.33
0.01
149
0.01
224
226
0.01
230
0.03
231
0.02
233
0.01
0.08
234
235/1
0.15
245
0.05
246
0.08
252
0.01
253
0.06
254
0.09
255
0.06
257
0.04
0.06
258
0.01
259
263
0.02 भाग 1 ]
359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2) 264
0.01 265
0.05 266
0.03 269
0.02 270
0.02 271
0.01 286
0.12 289
0.02
0.02 290
291
0.06 292
0.04 293
0.05
0.03 294
313
0.12 347
0.13 348/2
0.05 348/3
0.05 349
0.09 350
0.08 351
0.07 352
0.01 353
0.02
0.07 356
357
0.15 444
0.12 447
0.10 452
0.12 453
0.10 454
0.02 456
0.15 467
0.15 469
0.11 470
0.20 473
0.11 475
0.16 476
0.12 477
0.09 478
0.01 (1)
(2)
481
0.26
615
0.11
616
0.19
627
0.29
629
0.18
योग : 6.38
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय तरण के अंतर्गत दांया तट नहर ( महुअर नदी पश्चात्) की आर. एम. 13 , आर. एम. 15, एल.एम.17 एल , आर. एम. 18 के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2011
क्र. -618 - भू- अर्जन-2010.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम- जरैला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.497 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
21/1
0.497
योग : 0.497
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जरमोरा बाई तट नहर निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
360
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 10 जनवरी 2011
प्र. क्र. - 13 - अ-82-2010-11 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील-विदिशा
( ग) ग्राम- बेरखेडी जेतू
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.119 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
232/2/1
0.119
योग : 0.119
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- विदिशा से टीलाखेडी गुरारिया पठारी हवेली खरबई से रायसेन सीमा तक सड़क निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
विदिशा, दिनांक 20 जनवरी 2011
प्र. क्र.-04- अ-82-2009-10- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- त्योंदा
[भाग 1 (ग) ग्राम- त्योंदा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.632 हेक्टेयर.
सर्वे
क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
175
0.418
138
0.250
133
0.200
132
0.300
121
0.035
0.350
114
113
0.235
112
0.130
111
0.010
118
0.012
0.400
110
109
0.130
108
0.300
0.180
103
104
0.031
105
0.020
106/2
0.300
102/1
0.020
99/1
0.190
0.021
99/3
99/2
0.100
योग : 3.632
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है - बघरू मध्यम जलाशय की बायी तट नहर के निर्माण .. हेतु भूमि का अधिग्रहण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 05- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- त्योंदा भाग 1 ]
361
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(ग) ग्राम रसूलपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.471 हेक्टेयर.
सर्वे
अर्जित किये जाने क्रमांक
वाला अनुमानित
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(2) (1)
1159/1 क
1156/1
0.103 1158/1
1157/1
1159/1 ख
1156/1
0.103 1158/1
1157/1
1156/2
1157/2
0.103 1158/2
1159/2
1156/3/1
1157/3/1
0.103 1158/3/1
1159/3/1
1156/3/2 क
1157/3/2
0.103 1158/3/2
1159/3/2
1156/3/2 ख
1157/3/2
0.103 1158/3/2
1159/3/2
836
0.020 848
0.005 847
0.025 849
0.180 853/1
0.040 852/2
0.510
0.500 852/1 , 852/3
853/2
0.040 852/4
0.200 854
0.010 855
0.090 856
0.167 857
0.005 860
0.200 (1)
(2)
872
0.170
873
0.070
874
0.104
0.735
876
1080/1
0.123
1080/2
0.200
1078/2
0.210
0.040
995
982
0.050
983
0.210
985
0.180
984
0.030
987
0.418
0.005
986
989
0.539
990
0.011
993
0.410
994
0.120
1004/1
0.105
1004/2
0.110
1006
0.030
1005
0.100
1007
0.160
1008/1
0.800
0.225
1008/2
1009
0.400
1013
0.210
0.010
992
1014
0.050
1018
0.010
1015
0.060
0.050
1016
योग : 8.471
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है - बघरू मध्यम जलाशय की दायीं एवं बायी तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 06- अ- 82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह 362
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-विदिशा
(ख ) तहसील- त्योंदा
(ग) ग्राम- बगरोदा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.117 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
196
0.056
197/1
0.113
198/1
0.130
197/2
0.111
198/2
0.130
197/3
0.111
198/3
0.130
219/2
0.105
218
0.021
204
0.160
217/1 क
0.100
217/1 ख
0.100
217/2
0.300
223
0.412
224
0.225
286/1
0.200
225/1/1
0.524
225/1/4
0.020
225/1/1/1
0.240
290/1/1
0.240
290/1/2
0.010
291
0.020
227
0.120
282
0.020
281
0.020
283
0.215
286/2
0.210
270
0.312
271
0.170
272/3
0.122
0.122
272/2
272/1
0.122
(1)
(2)
235
0.040
0.312
237/3
239
0.210
240
0.600
242
0.065
योग : 6.117
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है.- बघरू मध्यम जलाशय की बायी तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. - 07 - अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील - त्योंदा
(ग) ग्राम- मढ़देवरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.638 हेक्टेयर.
सर्वे
क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.062
334/1
0.151
335/1 , 335/2/3
0.062
334/1/2 , 335/1/2
0.062
334/1/3 क, 335/1/3 क
334/1/3/ख , 335/ 1 /3ख 0.062
334/1/31/1 , 335/1/3/1 0.062
0.062
314/1/4 , 335/1/4,
337/1
0.154
335/2/1
0.062
335/1/31/2 , 335/2/2 ,
0.062
334/1/31/2
0.062
335/2/3 भाग 1 ]
363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
336
0.040
340
0.220
337/2
0.155
338
0.040
312
0.320
योग : 1.638
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है - बघरू मध्यम जलाशय की बायी तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. 08- अ- 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- त्योंदा
(ग ) ग्राम- बिजौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.900 हेक्टेयर
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
60
0.040
59
0.010
61/1
0.500
56
0.100
61/2
0.110
58
0.200
57
0.427
55 मि.
0.390
56 मि.
0.200
50/1
0.310
51
0.105
50/2
0.110
(2)
(1)
4
0.020
0.346
1/1, 1/2
0.155
7/1,
0.245
8
0.045
11/2
0.245
12/1
0.312
10
0.030
योग : 3.900
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है - बघरू मध्यम जलाशय की बायी तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
( 3 ) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. - 09- अ- 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- त्योंदा
(ग ) ग्राम- सुनेटी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.777 हेक्टेयर.
अर्जित किये जाने सर्वे क्रमांक
वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
196/1
0.167
0.100
192/2/1 , 190/2/1
0.256
192/2/2 , 190/2/2
0.100
192/1
181
0.255
190/1
0.115
192/1
0.115
193
0.090
178
0.235 364
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
180/3
0.010
179
0.223
183
0.312
154
0.245
157
0.315
163
0.256
159
0.030
164
0.040
146/1
0.314
65
0.030
71/2/3
0.380
85
0.025
0.025
71/2/1
71/2/2
0.400
83
0.063
70/2
0.030
84
0.080
92
0.040
93
0.045
96
0.120
97
0.190
98
0.140
0.021
99
योग : 4.777
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है - बघरू मध्यम जलाशय की बायी तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र.- 10- अ-82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-विदिशा
(ख) तहसील- त्योंदा
[ भाग 1 (ग) ग्राम- परासरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.537 हेक्टेयर.
सर्वे
क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
6
0.031
0.100
7/2/1 ख , 7/ 2/ 1 क
0.178
7/2/2
7/2/3
0.035
0.300
7/3
10
0.030
2/2
0.315
0.345
1
24
0.025
27/1
0.100
27/2
0.300
28
0.267
29/2
0.145
44/1
0.400
44/1
0.200
44/1
0.100
0.300
45/1
45/2
0.456
49
0.010
योग : 3.537
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है - बघरू मध्यम जलाशय की बायी तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 11 - अ- 82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील - त्योंदा भाग 1 ]
365
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(ग ) ग्राम- मुड़ैना
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.632 हेक्टेयर सर्वे
क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2) 121
0.021 139/2
0.285 137/1
0.382 136
0.215 134
0.100
0.446 123/2 , 133/2 , 135/2
124/1
0.040 126
0.116 125
0.185
0.210 116, 117
0.115 118/1
59/1
0.080 59/2
0.230 49
0.210
0.015 60, 61
53
0.020 50/2
0.278 51/2
0.050 39
0.595 43/4/1
0.210 43/4/2
0.277
0.300 3/12, 44/1
0.080 44/2/1
44/2/2
0.080 44/2/3
0.080 44/2/4
0.080 44/2/5
0.080 44/2/6
0.080 13/1क
0.030 13/1 ख
0.486 41/2
0.092
0.320 19, 16, 18
38
0.030 42
0.020 15/2/1
0.185 20
0.225 14
0.005 21
0.345 55/5/2
0.134
योग : 6.632 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है.- बघरू मध्यम जलाशय की बायी तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण .
( 3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 12 - अ -82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील-त्योंदा
(ग) ग्राम- उकायला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.643 हेक्टेयर
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
295
0.080
0.210
297/1
297/2
0.256
300
0.340
301
0.275
381/1
0.300
381/2
0.278
381/3
0.100
379/1
0.480
327
0.338
328
0.036
329
0.040
330
0.090
331
0.030
332/2/3
0.690
332/1
0.100
योग : 3.643
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की बायीं तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
366
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
प्र. क्र. 13 - अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील - त्योंदा
(ग) ग्राम- रूपेटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.391 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
113/1
0.498
111
0.194
112
0.031
83
0.134
82/2
0.210
82/1
0.210
82/1 क
0.200
80/2
0.418
42/2
0.051
132
0.100
84
0.020
81/2
0.181
44
0.062
20
0.082
योग : 2.391
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है.- बघरू मध्यम जलाशय की दायी तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
( 3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 14- अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा
[ भाग 1 यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- त्योंदा
(ग ) ग्राम- छेवला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.136 हेक्टेयर.
सर्वे
अर्जित किये जाने क्रमांक
वाला अनुमानित क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
32
0.228
31
0.456
29
0.207
30
0.070
28
0.103
26/1 क
0.228
6/1
0.207
6/2
0.097
0.350
26/1ख , 25/2
24/1
0.051
23/2
0.508
13/2
0.508
5
0.124
15/2
0.093
3/1
0.067
1
0.051
3/2
0.062
योग : 3.136
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है - बघरू मध्यम जलाशय की दायीं तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 15 -अ- 82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि भाग 1 ]
367
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील - त्योंदा
(ग) ग्राम - हिनोता
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 0.244 हेक्टेयर
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2) 0.040
0.104
30 29 1
0.100
योग : 0.244
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है - बघरू मध्यम जलाशय की दायीं तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
( 3 ) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 16- अ- 82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अनुसार, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- विदिशा
(ख) तहसील - त्योंदा
(ग ) ग्राम- गुदावल
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.407 हेक्टेयर
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
0.363
0.600
(1) 1 16 17
0.030
(2)
(1)
26/1
0.353
0.031
13
15
0.030 योग : 1.407
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है - बघरू मध्यम जलाशय की दायीं तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण .
( 3 ) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 17- अ-82-2009-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अनुसार , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील - त्योंदा
(ग) ग्राम- करहीकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.386 हेक्टेयर
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
77/3
0.100
75
0.020
26/1
0.030
26/7
0.030
26/5/6/5
0.100
26/2/1
0.418
0.285
59/1
0.285
59/2
60
0.090
58/1
0.300
0.050
58/2
58/3
0.050
55
0.063
56/2
0.140 368
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
57
0.030
48
0.083
56/1
0.528
47
0.186
46
0.103
49
0.100
62/2
0.157
योग : 3.386
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है.- बघरू मध्यम जलाशय की दायीं तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
( 3 ) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 18 - अ- 82-2009-10.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अनुसार, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील -त्योंदा
(ग ) ग्राम- खामखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 9.524 हेक्टेयर
सर्वे
अर्जित किये जाने क्रमांक
वाला अनुमानित
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
389/5
0.160
389/6
0.200
389/3
0.032
389/8
0.055
389/9
0.058
389/7
0.055
397/2/1
0.050
397/2/2
0.190
396/2
0.060
396/1
0.185
[ भाग 1
(2)
(1)
398/1
0.068
398/2
0.050
398/3
0.050
398/4
0.050
0.050
398/5
398/6
0.050
398/7
0.050
398/8
0.050
398/9
0.050
430/1
0.266
430/2/1
0.100
430/2/2
0.100
430/2/3
0.100
430/2/4
0.266
429/1/1
0.362
429/1/2
0.362
429/2
0.362
428/1/1
0.051
428/1/2
0.051
428/1/3
0.051
428/1/4
0.051
428/1/5
0.051
428/1/6
0.051
428/2
0.031
427
0.031
426/1
0.040
426/2/1
0.040
426/2/2
0.040
426/2/3
0.040
426/2/4
0.362
426/2/5
0.040
426/2/6
0.040
0.040
426/2/7
426/2/8
0.040
434/1
0.209
434/2
0.209
481/1
0.012
481/2
0.010
481/4
0.122
425
0.031
412/ 1क
0.031
412/1 ख
0.031
412/2
0.031
422/1
0.070 भाग 1 ]
369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
422/1
0.070
422/2/1
0.070
0.070
422/3
0.070
422/4
0.070
422/5/1
0.070
422/5/2
0.070
422/6
0.070
422/7
0.070
0.070
422/8/1
421/1/3
0.010
421/1/6
0.123
263/1/3
0.136
263/1/2
0.153
0.100
263/1/1
265
0.186
266/2
0.057
267/2
0.570
268
0.217
192
0.080
190/1
0.030
190/2
0.210
192
0.093
142
0.309
130
0.508
129/1
0.020
129/2
0.020
128/1 / 2क
0.224
126/1/2
0.210
120
0.020
122
0.050
121
0.352
110
0.190
योग : 9.524
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है - बघरू मध्यम जलाशय की दायीं तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
( 3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है .
प्र. क्र. - 19 - अ-82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अनुसार , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख ) तहसील- त्योंदा
(ग ) ग्राम- रहमानपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.208 हेक्टेयर.
सर्वे
अर्जित किये जाने क्रमांक
वाला अनुमानित क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
122/1/1
0.100
122/1/2
0.324
123
0.080
125/1/2/1
0.209
125/1/2
0.200
12
0.050
2/2
0.418
2/4
0.105
0.052
2/11
2/3
0.250
2/5
0.205
2/6
0.200
2/12
0.015
योग : 2.208
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है - बघरू मध्यम जलाशय की दायीं तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है.
प्र. क्र. - 20- अ- 82-2009-10 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 6 ) के अनुसार , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि 370
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- त्योंदा
(ग) ग्राम- कजरई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.290 हेक्टेयर.
सर्वे
क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
97
0.300
96
0.090
94/2
0.090
92
0.031
107
0.100
108
0.050
108
0.400
109/1
0.150
109/2
0.150
110/1
0.300
110/2
0.200
120/1
0.021
118/1
0.021
120/2
0.021
116/1
0.070
119
0.250
117
0.031
0.400
126/1
127/1
0.031
128
0.300
126/2
0.105
132
0.200
14/1
0.130
14/2
0.130
15
0.119
13/1
0.233
13/2
0.233
126/2
0.134
योग : 4.290
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम जलाशय की दायीं तट नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
( 3 ) भूमि के नक्शे/ प्लान का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर बाह नदी संभाग , गंजबासौदा में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 25 जनवरी 2011
क्र.-893 - भू- अर्जन- 2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- धार
(ग) ग्राम- दिलावरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.210 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर निजी
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2) 0.210
(1) 896
0.210
कुल योग :
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- दिलावरा उद्वहन सिंचाई योजना अन्तर्गत डूब प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 धार जिला धार ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रतलाम , दिनांक 28 जनवरी 2011
क्र. - 357- भू- अर्जन-2011. प्र. क्र. -7-अ-82-2009-10-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई भाग 1 ]
371
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रतलाम
(ख ) तहसील- जावरा
(ग ) नगर/ग्राम- मोहम्मद नगर
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर.
सर्वे
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
49
0.01
53/1
0.01
53/2
0.03
54
0.01
55
0.01
56/1
0.01
56/2
0.01
57
0.01
58
0.01
124
0.01
125
0.01
126
0.01
130/1
0.01
130/2
0.01
132
0.01
0.170
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन उज्जैन उन्हेल नागदा- घिनोदा- जावरा - टू-लेन निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.-359- भू-अर्जन- 2011- प्र. क्र. 1-अ-82-2009-10 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रतलाम
(ख ) तहसील- जावरा
(ग) नगर/ ग्राम- बड़ावदा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.100 हेक्टेयर.
सर्वे
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.040
249/1
0.007
250
0.005
253/1
254
0.001
0.005
255
256/1
0.004
256/1
0.001
256/2
0.003
256/3
0.003
0.001
256/4
256/4
0.001
0.002
256/5
256/5
0.001
256/5
0.001
256/5
0.003
567/1
0.010
568/1
0.038
568/2
0.022
0.001
571/2
577/3
0.021
0.002
578/2
0.016
578/2
0.003
583/2
0.006
578/5
0.013
579/1
0.013
579/2
0.002
580/1
0.002
580/1
0.001
580/2
0.015
582
583/1
0.022
0.002
583/1
583/2
0.014
583/3
0.005
658/1
0.079
659
0.001
660
0.083
0.008
838
0.005
839
840
0.011 372
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2) 842
0.011 668
0.016 783
0.005 784
0.021 669/2
0.005 778
0.014 780
0.037 781
0.012 786/1
0.045 786/2
0.004 796
0.023 841
0.005 843/2
0.004 573/1149
0.002 586
0.004 586
0.018 586
0.013 586
0.007 586
0.010 586
0.007 586
0.010 586/2
0.013 586/2
0.015 586
0.009 586
0.010 587/1 क
0.030 587/ 1ख
0.066 587/ 1ख
0.009 587/ 1 ख
0.009 587/ 1 ख
0.009 587/ 1ख
0.008 587/2
0.021 588/1
0.038 587/2
0.004 588/1
0.003 587/2
0.002 588/1
0.005 587/2
0.001 588/1
0.006 589/1
0.007 589/1
0.009 589/1
0.009 589/1
0.012 589/1
0.009
[भाग 1 (1)
(2)
589/1
0.014
589/1
0.007
0.007
589/1
0.007
589/1
0.007
589/1
589/1
0.008
कुल योग : 1.100
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन उज्जैन उन्हैल नागदा- घिनोदा- जावरा टू- लेन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 31 जनवरी 2011
क्र. भूमि संपादन- 2011-895.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- घट्टिया
(ग ) ग्राम- कागदीकराड़िया, नानाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.62 हेक्टेयर, 0.40 हेक्टर खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम-कागदीकराड़िया
45
0.06
227/1
0.25
227/2
0.15
229
0.16
0.62
कुल योग :
भाग 1 ]
373
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
ग्राम-नानाखेड़ी
339
0.15
340
0.15
342
0.10
0.40
कुल योग :
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ग्राम कागदीकराड़िया - पानबिहार मार्ग पर ग्राम कागदी कराड़िया के पास क्षिप्रा नदी पर जलमग्नीय पुल के पहुंच मार्ग में आ रही अशासकीय भूमि कि अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा/प्लान/कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी घट्टिया कोठी पेलेस उज्जैन में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2011
प्र. क्र.- 2 - भू.अ.- ए- 82-08-09- सा-1- सात. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- ईटखेड़ी छाप एवं खजूरी सडक में पुल एवं पहुंच मार्ग तक निर्माण के लिये भूमि अर्जन.
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- हुजूर
( ग ) नगर/ ग्राम- ईटखेड़ी छाप एवं खजूरी सडक ( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.30 हेक्टेयर
खसरा
रकबा
(हेक्टर में)
नम्बर (1)
(2)
ग्राम- ईटखेडी छाप
124
0.08
ग्राम-खजूरी सडक
643/1
0.11
643/2
0.11
0.30
कुल योग :
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- ईटखेड़ी छाप एवं खजूरी सडक में पुल एवं पहुंच मार्ग तक निर्माण के लिये भूमि अर्जन तक निर्माण के लिये भूमि अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील हुजूर भोपाल में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 1 फरवरी 2011
क्र.- 1732- भू- अर्जन-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के एक पद में वर्णित भूमि का, अनुसूची के अन्तिम पद में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- राजगढ़
(ग ) ग्राम- टाण्डीखुर्द, नौगांव एवं लहरची
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 39.640 हेक्टेयर
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
सर्वे नम्बर (1)
ग्राम-टाण्डीखुर्द, क्षेत्रफल 19.150 हेक्टेयर 44/1
0.031
44/2
0.031
45
0.394
47
0.516
48
0.342
49/398
0.126
49/1
1.100
49/2
1.100
51
0.443
52
0.455
53
0.101
54
0.139
55
0.835 374
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2) 56
0.454 57
0.253 58
0.164 61
1.164 70
0.144 71
0.088 72
0.094 257
0.056 258
0.048 260/1
0.164 260/2
0.123 269/2
0.027 270/1
0.358 270/2
0.358 271
0.468 272/1
0.265 272/2
0.354 273
0.025 274
0.810 275
0.708 276
0.246 277
0.335 280
0.313 281
0.088 282
0.324 286
0.177 287
2.944 288
0.278 289
0.354 291/1
0.177 291/2
0.088 291/3
0.088 294/2
0.500 294/3
0.500 294/4
0.500 294/5
0.500 ग्राम-नौगांव , क्षेत्रफल 17.835 हेक्टेयर 28/2
2.466 28/3
0.815 28/4
0.713 28/5
0.506 28/9
0.507 28/13
0.507 34
0.147
[ भाग 1 (1)
(2)
35
0.125
36
1.555
37
0.379
40
1.315
41
0.101
0.708
43
44/1
1.040
44/2
0.250
44/3
0.180
0.045
0.240
45
46
0.480
47
0.430
48
0.342
49/1
0.206
49/2
0.206
49/3
0.414
53
0.746
54
0.784
55
1.161
58
0.558
59/1
0.118
59/2
0.110
0.120
59/3
59/4
0.040
62
0.521
ग्राम-लहरची, क्षेत्रफल 2.655 हेक्टेयर 4/6/1
2.655
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टाण्डी तालाब के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़/ भू-अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, जिला रीवा भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर, एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 1 फरवरी 2011
क्र.-91 - भू- अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक भाग 1 ]
375
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
( ग) ग्राम- पटना ज. न. 278
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.151 हेक्टेयर .
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
310
0.151
0.151
योग :
महायोग : 0.151
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर एवं करारी माइनर के अंतर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुर्नवास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र.-93- प्रका- भू-अर्जन-10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ ग्राम- शुकुलगवां
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 0.166 हेक्टेयर.
नम्बर
(हेक्टर में)
रकबा (2)
खसरा (1) 18
0.166
कुल योग : 0.166
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी मुख्य नहर की धवैया वितरक नहर/ धवैया माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. - 95- भू- अर्जन- 10-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) नगर/ग्राम- बुढ़िया ज. नं. 441
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.150 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टर में)
0.038
खसरा नम्बर (1) 518 519 520
(2) 0.016 0.096
योग : महायोग 0.150 0.150
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की बुढ़िया माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 1 फरवरी 2011 क्र. - 32- भू- अर्जन- 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 376
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी म. प्र.
(ख) तहसील- नरवर
(ग ) नगर/ग्राम - दबरासानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
671
0.11
672
0.07
0.18
673/1
673/2
0.02
674/2
0.07
674/3
0.01
675/4
0.05
681
0.13
682/1
0.07
711
0.08
713
0.20
720
0.15
721
0.12
725
0.02
726
0.06
1.34
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दांय तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा की टेल मायनर निर्माण हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. - 34 - भू- अर्जन- 2010-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी म. प्र.
(ख) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ग्राम - रमगढ़ा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.11 हेक्टेयर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.08
169
170
0.16
173
0.06
174
0.02
175
0.02
176
0.01
178
0.06
179
0.06
0.08
181
205
0.07
206
0.09
0.01
226
0.33
228
233
0.13
234
0.14
235
0.12
237
0.05
238
0.07
242
.0.01
0.03
243
0.07
244
246
0.04
247
0.04
248
0.02
0.04
255
0.18
257
258
0.09
268
0.16
269
0.05
271
0.10
277
0.06
279
0.08
280
0.06
0.05
281 भाग 1 ]
377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(2)
(1)
0.19
284
0.18
285
286
0.06
287
0.01
0.01
289
290
0.03
0.20
291
0.17
292
333
0.07
0.35
334
336
0.05
0.15
612
4.11
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा की एवं 2 एल मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में. किया जा सकता है.
क्र.- 35- भू- अर्जन- 2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन -अशासकीय भूमि ( क ) जिला- शिवपुरी म. प्र.
(ख ) तहसील- नरवर
(ग ) नगर/ ग्राम- नैनागिर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.54 हेक्टेयर.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
347
0.01
348
0.14
0.05
349/2
0.09
350/1
350/2
0.08
0.07
351/1
(2)
(1)
351/2
0.13
0.14
397
0.11
398
0.15
402
0.12
403
404/4
0.02
0.06
435
437
0.03
0.05
438
440
0.07
0.10
441
0.04
443
0.06
518
0.09
532
0.08
536
537
0.04
0.04
538
0.01
781
0.20
783
785
0.10
786/1
0.06
0.03
786/2
786/3
0.04
0.56
790
0.02
792
0.12
795
0.02
827
0.06
831
0.12
832
0.05
833
0.06
834
0.06
835
0.25
982
984/1
0.03
0.03
984/2
1018/2
0.14
1020
0.08
1021
0.02
1024
0.03
0.13
1025
1031
0.33
0.25
1040
0.21
1044
1045
0.16 378
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
1047
0.40
1053
0.15
1059
0.05
कुल योग : 5.54
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा की 2 एल एवं 3 एल मायनर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 43- भू-अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग ) नगर/ग्राम- रामनगर (गधाई )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.94 हेक्टेयर.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
150
0.08
151/1
0.08
156
0.09
157
0.34
161
0.14
166/2
0.40
167/1
0.11
168/1
0.11
169/1
0.10
170
0.27
178
0.35
179/1
0.13
180
0.10
182
1.25
183
0.15
184
0.09
185
0.60
(2)
(1)
197
0.11
198
0.44
202/3
0.12
202/4
0.08
202/5
0.08
203/3
0.31
203/4
0.03
203/5
0.02
0.10
296
301
0.28
311
0.01
312
0.13
0.08
313
0.08
315
0.08
316
0.05
321
833
0.02
834
0.02
897
0.43
899
0.09
0.07
900
901
1.15
0.10
903
0.29
904
0.06
907
908
0.11
0.11
909
910
0.02
911
0.25
912
0.47
0.15
917
918
0.01
962
0.02
964
0.14
965
0.27
0.37
967
0.40
968
कुल योग : 10.94
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 1 आर मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
क्र. 45 - भू- अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग ) नगर/ ग्राम- मुडैनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.25 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
56
0.26
0.10
57
83/1
0.09
0.08
83/2
83/4
0.06
84/3/2
0.02
88/1
0.03
0.12
88/4
0.04
91
121/1
0.01
121/2
0.07
125
0.15
127
0.20
380
0.11
383
0.07
384
0.05
385
0.02
379/1
0.01
0.02
387
395
0.07
396
0.03
422
0.02
427
0.04
432
0.01
434
0.15
466
0.12
467
0.12
473
0.06
474
0.12
कुल योग : 2.25
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा की 3 एल मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 47- भू- अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ग्राम-गोकन्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-08.33 हेक्टेयर .
क्षेत्रफल
खसरा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
4
0.01
5
0.04
10
0.03
0.15
11
12
0.06
13
0.17
17
0.14
0.02
47
0.10
48
105
0.16
157
0.17
161
0.18
167
0.08
0.09
168
197
0.27
205
0.09
206
0.02
207
0.01
607
0.12
0.07
608
609
0.01
610
0.09
0.01
1061 380
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2) 1064
0.02 1065
0.03 1069
0.06 1071
0.11 1072
0.08 1073
0.03 1075
0.01 1079
0.10 1080
0.11 1081
0.04 1082
0.05 1087
0.02 1106
0.06 1107
0.07 1108
0.06 1109
0.05 1141
0.10 1143
0.02 1144
0.03 1145
0.03 1146
0.03 1147
0.01 1148
0.05 1149
0.02 1150
0.01 1164
0.09 1165
0.06 1168
0.07 1169
0.01 1179
0.01 1185
0.11 1188
0.07 1191
0.14 1193
0.02 1206
0.01 1207
0.10 1225
0.03 1234
0.08 1236
0.03 1237
0.03 1238
0.01 1240
0.07 1242
0.02 1243
0.02 1244
0.02 1245
0.03
[भाग 1 (1)
(2)
1246
0.01
1253
0.08
1254
0.08
1255
0.17
1256
0.17
1257
0.11
1258
0.06
0.03
1259
1260
0.05
1261
0.06
0.23
1262
0.03
1265
1266
0.04
1267
0.03
1270
0.03
1272
0.02
1273
0.02
1274
0.01
1276
0.01
1284
0.07
1285
0.10
0.01
1286
1289
0.11
1290
0.01
1291
0.03
0.20
1292
1293
0.02
0.16
1294
1299
0.02
1300
0.20
1302
0.01
1303
0.02
1304
0.02
1307
0.01
1308
0.01
1310
0.01
1311
0.10
0.20
1314
1315
0.04
0.05
1316
1323
0.03
1346
0.03
1347
0.04
1349
0.09
1350
0.10
1351
0.03 भाग 1 ]
381
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
1352
0.04
1353
0.04
1355
0.01
1356
0.01
1357
0.02
1358
0.02
1359
0.02
1360
0.02
1363
0.10
1364
0.12
1365
0.04
1366
0.02
1407
0.02
0.01
1408
1409
0.05
1410
0.01
1411
0.10
1417
0.01
1421
0.02
1422
0.23
1423
0.01
1425
0.01
1429
0.11
1484
0.01
8.33
कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना दांया तट नहर ( महुअर नदी तक ) की डी-4 वितरण शाखा 8 एल एवं 9 आर मायनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.- जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. - भू-अर्जन- 50-10-11-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील - नरवर
(ग) ग्राम-बरौआ
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 2.56 हेक्टेयर.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
5/1
0.12
5/2
0.03
5/4
0.02
0.30
6
7
0.06
56
0.24
58/2
0.14
60
0.17
61
0.21
62
0.15
63
0.11
64
0.10
65
0.07
66
0.04
142/1
0.05
142/2
0.06
142/3
0.03
144/2
0.01
144/3
0.05
0.04
144/4
147/3
0.14
147/4
0.18
211
0.01
220
0.14
0.03
221
334
0.06
2.56
कुल योग :
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-3 की उपशाखा-8 आर एवं 9 आर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 51-10-11-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि की उक्त प्रयोजन 382
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग) ग्राम- बहगंवा
( घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 4.30 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2) 398
0.06 409
0.24 411
0.11 414/1
0.03 417
0.36 443
0.10 1353
0.22 1354
0.28 1359/1
0.01 1360/1
0.02 1360/2
0.06 1360/3
0.05 1360/4
0.05 1362/1
0.01 1362/2
0.02 1362/3
0.03 1362/4
0.05 1363
0.01 1364
0.12 1372
0.01 1374
0.15 1615
0.01 1617
0.18 1620
0.02 1623/1
0.08 1326
0.07 1627
0.09 1628/1
0.02 1655
0.12 1658
0.02 1660
0.15 1661/2
0.24 1721
0.08 1722
0.34 1725
0.10 1744
0.15 1745
0.09
[ भाग 1 (1)
(2)
0.03
1746
1747
0.01
0.06
1751
1753
0.04
1754
0.04
1755
0.04
1802
0.01
0.02
1803
1808/2
0.07
1814
0.16
1815
0.06
1816
0.01
4.30
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी -3 की उपशाखा-12 एल, 14 आर एवं 15 एल के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. - भू-अर्जन- 52-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील - नरवर
(ग) ग्राम- धमधौली
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 3.78 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
(1)
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
480
0.03
481
0.08
881/1
0.04
887/1
0.05
0.05
887/2
888/2
0.01
891/1
0.06 भाग 1 ]
383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
892/2
0.03
893/1
0.05
908
0.12
969
0.11
1055
0.17
1125
0.09
1189
0.08
1190
0.24
1195
0.21
1196
0.03
0.05
1197
1202
0.21
1289
0.14
1290
0.02
1302
0.15
1305
0.05
1306
0.09
0.01
1307
1308
0.07
1309
0.03
1312
0.04
1314
0.03
1315
0.06
1453/2
0.08
1453/3
0.02
1495
0.01
1496
0.31
1498/1
0.09
1499/1
0.22
1500
0.18.
1502
0.35
1503
0.09
3.78
कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक ) की शाखा नहर डी-3 एवं उपशाखा 6 एवं 4 एल नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.-जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. - भू- अर्जन- 53-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग ) ग्राम-छितरी
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-3.77 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
158
0.33
0.32
235/1
0.08
235/2
236
0.05
244
0.21
257
0.19
0.04
258
262
0.04
0.16
263
514
0.08
0.07
515
518/1
0.02
1151
0.10
0.13
1152/3
2289
0.07
2290
0.01
0.03
2291
2292
0.04
0:02
2295
2310
0.07
0.01
2312
2313
0.05
2314
0.04
0.05
2315
0.06
2316
2317
0.02
2321
0.03
2322
0.01
2348
0.11
2351
0.01
0.12
2352
2353
0.02
2370
0.14
2376
0.06
2385
0.14 384
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
2386
0.09
2387
0.06
2388
0.10
2393
0.02
2394
0.04
2400
0.02
2401
0.05
2402
0.02
2411
0.02
2412
0.13
2413
0.10
2414
0.02
2420
0.01
2421
0.10
2422
0.04
2424
0.02
3.77
कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-3 की उपशाखा 4 एल की 1 आर एवं 1 आर माइनर की 1 एल सब माइनर नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.- जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-54-10-11-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची (1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग ) ग्राम - फूलपुर
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल -7.37 हेक्टेयर.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
58
0.54
59
0.13
60
0.06
[भाग 1
(2)
(1)
0.11
90
91
0.54
115
0.79
120
0.19
122
0.12
357
0.02
358
0.63
371
0.01
372
0.34
373
0.13
0.20
374
0.40
378
0.11
388
0.23
389
0.48
390
449
0.09
0.01
455/3
459
0.30
465
0.11
472
0.61
473
0.17
484
0.25
487
0.23
0.16
488
0.01
489
0.03
490
491
0.37 7.37
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-3 की उपशाखा 4 एल की 1 आर एवं 1 आर माइनर की 1 एल सब माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.- जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. - भू- अर्जन - 55-10-11 - अ-82 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भाग 1 ]
385
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी .
(ख) तहसील- नरवर
(ग ) ग्राम-दिहायला
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-2.68 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
4097
0.16
4103
0.16
4108
0.14
4109
0.21
4110
0.19
4112/2
0.12
4115
0.25
4116
0.05
4127
0.35
4128
0.09
4129
0.13
4130
0.25
4137
0.02
4139/1
0.07
4139/2
0.05
4142
0.36
4151
0.06
4152
0.02
2.68
कुल योग :
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-5 के नहर के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण .- जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. - भू-अर्जन- 58-10-11-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क ) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग) ग्राम- रामनगर ( गधाई )
( घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल- 1.95 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
126/2
0.42
127
0.23
0.25
128
129
0.27
130
0.03
131
0.10
0.24
143
150
0.41
1.95
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-5 नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण.- जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. - भू-अर्जन-59-10-11-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखितं सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग) ग्राम - खड़ीचा
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 7.65 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.36
458
459
0.01
0.01
467 386
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(2) (1)
468
0.06 472
0.10 477
0.02 559
0.01 560
0.11 577
0.01 580
0.08 581
0.05 582
0.05 583
0.07 585
0.06 599
0.04 600
0.02 601
0.06 604
0.02 605
0.02 606
0.03 608
0.03
0.03 609
611
0.05 612
0.03 613
0.03 614
0.02 620
0.06 623
0.04 662
0.01 663
0.03 669
0.01 714
0.06 734
0.01 743
0.08 744
0.08 745
0.16 750
0.12 753
0.05 798
0.08 799
0.04 800
0.62 806
0.03 807
0.11 809
0.04 811
0.11 812
0.01 816
0.01 818
0.03 823
0.16
[ भाग 1
(2)
(1)
826
0.01
827
0.13
0.87
828
830
0.05
850
0.25
0.06
870
871
0.03
873
0.04
876
0.14
877
0.08
0.06
878
0.02
879
880
0.02
0.01
883
884
0.08
0.12
886
896
0.03
899
0.03
900
0.11
0.01
901
0.07
908
909
0.14
916
0.16
0.10
918
0.07
919
920
0.17
921
0.18
922
0.09
0.05
923
932
0.01
0.02
956
987
0.05
0.06
988
0.13
991
992
0.03
0.03
995
1001
0.07
1003
0.03
0.13
1005
1006
0.04
0.05
1008
1009
0.01
1010
0.01
1074
0.06
1075
0.02
1077
0.02 भाग 1 ]
387
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
1078
0.05
1082
0.02
1083
0.29
1084
0.01
कुल योग : 7.65
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-5 एवं उपशाखा 3 एल नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. - भू- अर्जन- 60-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग ) ग्राम- बरसोड़ी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.97 हेक्टर.
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
430
0.09
932
0.09
934
0.03
944
0.15
945
0.01
948
0.04
949
0.05
950
0.16
979
0.07
982
0.18
990
0.36
991
0.08
992
0.09
(1)
(2)
0.01
993
994
0.01
0.07
997
998
0.03
1001
0.08
1002
0.03
1003
0.04
1014
0.12
1015
0.08
1016
0.01
1017
0.09
कुल योग : 1.97
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-5 एवं उपशाखा 2 आर नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. - भू- अर्जन- 61-10-11-अ- 82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला-शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग ) ग्राम- बेरखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.45 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(2)
5
0.35
6
0.01
7
0.05
0.53
8
9
0.10
36
0.26 388
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2) 37
0.39 38
0.01 61
0.05 62
0.02 63
0.17 66
0.05
0.02 69
70
0.09 71
0.07 72
0.15 73
0.13 74मिन
0.03 75मिन
0.16 97
0.14 98
0.11 105
0.02 135
0.21 136
0.36 142
0.06 143
0.35 145
0.40 146
0.06 147
0.01 153
0.20 154
0.15 156
0.14 157
0.08 211
0.03 219
0.21 220
0.25 221
0.07 449
0.31 450
0.32 457
0.28 458
0.39 459
0.14 489
0.12 490
0.01 491
0.25 494
0.48
[ भाग 1 (1)
(2)
495
0.32
496
0.01
501
0.02
502
0.35
516
0.01
517
0.30
529
0.01
530
0.21
531
0.16
701
0.01
825
0.08
826
0.20
898
0.04
899
0.16
0.07
900
901
0.09
907
0.01
908
0.04
909
0.11
910
0.03
912
0.16
0.05
913
914
0.12
915
0.05
0.01
916.
917
0.15.
918
0.08
0.02
919मिन
1035 मिन
0.06
1036
0.27
1388
0.20
1393
0.12
0.03
1394
1396
0.01
1397
0.05
1398
0.06
0.17
1405
1411
0.10
1412
0.15
1773
0.11 भाग 1 ]
389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
1775
0.09
1783
0.02
1786
0.20
1788
0.09
1794
0.14
1795
0.03
1796
0.01
1805
0.01
1812
0.09
1814
0.11
1815
0.11
1818
0.09
1887
0.01
1888
0.09
1889
0.01
1893
0.01
1894
0.04
1895
0.03
1896
0.02
1897
0.02
1898
0.01
1899
0.01
1909
0.02
1910
0.13
1911
0.01
1912
0.06
13.45
कुल योग :
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-5 एवं उप शाखा 1 आर एवं 2 आर नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 62-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन-अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग ) ग्राम- फतेहपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.86 हेक्टर .
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
839
0.04
841
0.12
842
0.03
843
0.07
847
0.13
848
0.09
0.06
849
857
0.09
858
0.09
862
0.03
863
0.01
864
0.14
0.11
865
882
0.01
893
0.15
0.20
894
896
0.19
0.04
899
0.03
902
0.04
946
947
0.02
967
0.03
0.01
1908
1911
0.18
1912
0.46
1935
0.27
1936
0.02
0.10
1937 मिन 390
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
1938 मिन
0.24
1973
0.08
1992
0.03
1995
0.16
1997
0.15
2003
0.25
2008
0.01
2010
0.15
2014
0.05
2015
0.01
2016
0.08
2017
0.12
2018
0.05
2081
0.06
2083
0.50
2086
0.16
4.86
कुल योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-5 के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-63-10-11-अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि एवं सम्पति का वर्णन- अशासकीय भूमि (क) जिला-शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग) ग्राम- झण्डा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.56 हेक्टर .
खसरा
क्षेत्रफल
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
194
0.53
201
0.01
202
0.33
[भाग 1 (1)
(2)
203
0.01
204
0.23
205
0.07
206
0.47
209
0.17
222
0.30
223
0.07
224
0.09
226
0.20
227
0.27
236
0.04
243
0.10
0.12
244
290/1
0.03
290/1 क
0.22
290/2
0.03
291
0.25
0.04
292
293
0.04
294
0.34
295
0.31
296
0.02
298/2
0.11
299
0.05
324
0.24
325/1
0.13
338
0.17
339
0.20
0.01
340
345
0.01
346
0.15
349
0.40
350
0.02
363
0.01
367
0.02
0.02
373
374
0.04
375
0.13
376
0.14
378
0.04
391
0.25
392
0.60
393
0.23
394
0.22
406
0.63
445
0.47
448
0.53
449
0.24 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2) 450
0.40 458
0.03 459
0.15 460
0.11 461
0.16 463/1/1
0.22 463/1/2
0.22 463/2
0.21 464
0.01 502
0.02 503
0.09 1058
0.01 1059
0.30 1060
0.30 1062
0.01 1080
0.01 1081
0.01 1082
0.20
0.01 1092
1095
0.22 1096/1
0.01 1096/2
0.01 1097
0.01 1098
0.02 1099
0.03 1100/1
0.03 1100/2
0.02 1101/1
0.05 1101/2
0.07 1102/1/1
0.10 1108/1
0.01 1109
0.04
391 1110
0.11
1111
0.01
कुल योग : 12.56
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ( महुअर नदी तक) की शाखा नहर डी-5 एवं उप शाखा-1 आर नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश ( भू- अर्जन शाखा ) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजकुमार पाठक , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 3 फरवरी 2011
क्र. -976 - प्र. भू-अर्जन-2010 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- सागर
(ग) पटवारी मौजा- कनेरा देव ( प.ह.नं. -63) (घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.206 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित
नं. में से
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
शीर्ष कार्य
21
0.192
23/1
0.251 392
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2) 23/2
0.251 23/3
0.255 24/1
0.433
0.313 24/2, 24/3
25
0.104 27
0.150
योग : 1.969
नहर कार्य 28/1
0.01 28/2
0.01 28/6
0.01 29
0.02 47/2
0.032 47/3
0.037 48
0.050
0.080 97/9, 98/3
0.11 99/1 , 99/2 , 99/5 , 99/6
0.05 99/3 , 99/4
100/1
0.02
0.106 100/2, 100/3
102/1
0.26 102/6
0.016 103/1
0.120 107/2
0.080 109/2
0.070 110/1
0.030
[ भाग 1
(2)
(1)
0.061
134/1 , 134/2 , 134/3
0.070
134/4, 134/5 , 134/6
0.09
141/2 , 141/3 , 141/5 ,
141/7, 141/8
0.020
141/10
145
0.040
146
0.010
0.03
147/2
0.190
149/3 , 149/6
154/6
0.170
155/1
0.092
157
0.060
158
0.010
183
0.100
186/1
0.125
186/2
0.110
0.124
186/3 , 187
0.018
186/4
0.060
206
2.257
योग :
4.206
कुल योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है - कनेरा देव जलाशय योजना हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
393
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011
क्र. बी- 183- एक-7-3-2011 ( भाग एक) . - उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 5812- एक- 7-3-2010, भाग -1 , जबलपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2011 को मकर सक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में जिला एवं सत्र न्यायालय इन्दौर में अवकाश घोषित किया जाता है.
उपरोक्त घोषित अवकाश के एवज में दिनांक 12 फरवरी 2011 (द्वितीय शनिवार) अवकाश दिवस को कार्य दिवस घोषित किया जाता है .
क्र. बी- 2322 - एक-7-3-2011 ( भाग एक) . - उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 5812- एक-7-3-2010, भाग-1 , जबलपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2011 को मकर सक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन में अवकाश घोषित किया जाता है .
उपरोक्त घोषित अवकाश के एवज में दिनांक 12 फरवरी 2011 (द्वितीय शनिवार) अवकाश दिवस को कार्य दिवस घोषित किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2011
क्र. 69-गोपनीय- 2011- दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) .- नव नियुक्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में छः दिवसीय प्रशिक्षण " Refresher Course Training for Directly Appointed Additional District Judges " (2009 Batch) , जो दिनांक 7 फरवरी 2011 से 12 फरवरी 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 7 फरवरी 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है .
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें .
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 7 फरवरी 2011 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेन्ट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाऊज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके द्वारा पारित/विरचित किये गये निम्न की एक प्रति प्रशिक्षण प्रारंभ होने से यथासंभव पूर्व संस्थान को आवश्यक रूप से भेजें :-
(1) सत्र प्रकरण का निर्णय जिसमें साक्षी पक्ष द्रोही न हुआ हो,
(2) व्यवहार वाद ( अ ) का निर्णय ,
(3) व्यवहार अपील ( अ ) का निर्णय ,
(4) क्रिमिनल अपील में पारित निर्णय ,
(5) क्रिमिनल रिविजन में पारित निर्णय,
(6) 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित अभियुक्तका बयान,
(7) वाद विषय ( Issues )
(8) आरोप ( Charges )
5. न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं . 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.
6. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा .
8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातः काल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही 394
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 , पर समयावधि रहते सूचित करें.
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से , ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा , जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा. जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2011
क्र. 102- गोपनीय- 2011-दो- 2-1-2011 ( भाग- बी) .- न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर में छः दिवसीय प्रशिक्षण " Application of Information and Communication Technology to District Judiciary " , जो दिनांक 7 फरवरी 2011 से 12 फरवरी 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 7 फरवरी 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है. प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें .
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण
[भाग 1 बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 7 फरवरी 2011 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेन्ट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें, तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाऊज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. टी. ए. एवं डी . ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं .
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी . जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय तल एवं तृतीत तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होगें .
8. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई -कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.
9 . न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011
क्र. 128- गोपनीय- 2011 - दो- 3-11-2011.- कुमारी शिल्पा बंसल, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 मुरैना का विवाह भाग 1 ]
395
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
श्री सिद्धार्थ तिवारी के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी शिल्पा बंसल के स्थान पर " श्रीमती शिल्पा तिवारी " पत्नी श्री सिद्धार्थ तिवारी परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
क्र. 132 - गोपनीय - 2011-दो-3-102-2010.- कुमारी आरती शर्मा , चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-2 इन्दौर का विवाह श्री प्रवीण हजारे के साथ होने के फलस्वरूप , उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी आरती शर्मा के स्थान पर " श्रीमती आरती शर्मा " पत्नी श्री प्रवीण हजारे परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
जबलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2011
क्र. 144-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 ( भाग- बी) .-न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय प्रशिक्षण " Application of Information and Communication Technology to District Judiciary" , जो दिनांक 14 फरवरी 2011 से 19 फरवरी 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है , हेतु संचालक , न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग , जबलपुर के समक्ष दिनांक 14 फरवरी 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.
प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :-
1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे , जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें .
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल , उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 14 फरवरी 2011 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट , सफेद शर्ट , ग्रे पेन्ट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें, तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाऊज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे , जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी . जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच , दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है , जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी . यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय तल एवं तृतीत तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी . इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी . ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होगें.
8. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई- कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया " लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका " भी साथ लेकर आवें.
9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय , नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी 2011
क्र. C- 488-दो- 2-12-2008.- श्री के. डी. खान , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के 396
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
आदेश क्रमांक 3- ( ए ) -19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून, 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 3- ( ए ) - 19-2003 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 26 अक्टूबर 2010 के अन्तर्गत दिनांक 17 जून 2008 से 17 जून 2010 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी 2011
क्र. C- 482-दो- 2-13-2005.- श्री नवल किशोर गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 24 से 29 जनवरी 2011 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 जनवरी 2011 के एवं पश्चात में दिनांक 30 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री नवल किशोर गर्ग , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री नवल किशोर गर्गं उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-484-दो- 2-47-2010.- श्री आर. एन . पटेल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है : -
( 1 ) दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 28 दिसम्बर 2010 तक दो दिन कापूर्व स्वीकृत शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 दिसम्बर 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक तीन दिन का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
(2) दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2010 तक छः दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2010 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.
शीतकालीन एवं अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
[ भाग 1 क्र. C - 486-दो -2-41-2010 .- श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 19 से 28 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 28 जनवरी 2011
क्र. C- 771- दो - 2-22-2008.- श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 31 जनवरी से 5 फरवरी 2011 दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 जनवरी 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 6 फरवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 773-दो-2-3-2008.- श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 7 से 9 फरवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 फरवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
भाग 1 ]
क्र. C- 775-दो-3-61-2000.- श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 1 से 4 जनवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 777-दो- 2-42-2009.- श्रीमती शिप्रा शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 18 दिसम्बर 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिप्रा शर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शिप्रा शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 779- दो - 2-29-2006 .- श्रीमती केशर यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 31 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक दो दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 2 एवं 3 जनवरी 2011 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती केशर यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती केशर यादव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B- 471-दो- 2-3-2009.- श्री सुभाष काकड़े, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 4 दिसम्बर 2010 का एक दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
अवकाश से लौटने पर श्री सुभाष काकड़े , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापति किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुभाष काकड़े उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2011
क्र. E- 615-दो- 2-6-2011.- श्री चन्द्रशेखर तिवारी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 19 से 25 जनवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर तिवारी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापति किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C - 829-दो- 2-14-2005.- श्री आर. बी. एस. बघेल,. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 1 जनवरी 2011 का का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापति किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. एस. बघेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C - 832-चार- 8-42-77- तेरह. श्री माधवराव घोडकी, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , बैहर , जिला- बालाघाट को दिनांक 18 जुलाई 2010 से दिनांक 22 अगस्त 2010 तक छत्तीस दिन का अदेय अवकाश ( लिव नॉट ड्यू) मध्यप्रदेश सिविल सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1977 के नियम 30 ( ब ) , ( द ) एवं नियम, 36 ( 2 ) के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है.
398
अवकाश से लौटने पर श्री माधवराव घोडकी, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , बैहर, जिला- बालाघाट को बैहर बालाघट पुनः पदस्थापति किया जाता है .
अदेय अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता नियमानुसार देय होगा.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री माधवराव घोडकी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-834-दो- 2-33-2010 .- श्री रणजीत सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 17 से 18 जनवरी 2011 तक दो दिन का एवं दिनांक 24 से 27 जनवरी 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापति किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 836- दो- 2-10-2005.- श्री उदय सिंह बहरावत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 15 से 25 जनवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री उदय सिंह बहरावत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापति किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उदय सिंह बहरावत उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, ए. एम, येवलेकर, रजिस्ट्रार.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
[ भाग 1 जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2010
क्र. C- 546- दो- 3-103-2008.- श्री एम.एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 20 से 31 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 दिसम्बर 2010 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एम.एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापति किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.एच. कार्निक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) जबलपुर जबलपुर , दिनांक 25 जनवरी 2011
क्र. 26- स्था. सैट- 2011.- श्रीमती महारूख जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 11 फरवरी 2011 तक कुल सैंतालिस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोडने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाशकाल में श्रीमती महारूख जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होगें जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .
उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती महारूख जिल्ला अवकाश पर नहीं जाती तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहती. अतः अवकाश अवधि दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 11 फरवरी 2011 को मूलभूत नियम 17 के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार कम पी.पी.एस.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2011
399
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी , 2011
क्र. 67 -गोपनीय- 2011- II - 2-9-97.- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-
सारणी
क्रमांक
नाम
कहां से (1)
(2)
(3) 1
जबलपुर श्री शिव चरण पाण्डेय , रजिस्ट्रार/सचिव , उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय , म. प्र. जबलपुर.
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(4)
(5)
जबलपुर
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र . जबलपुर की हैसियत से.
टिप्पणी:- श्री शिव चरण पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , म. प्र. जबलपुर की सेवाएं अस्थायी तौर पर, आगामी आदेश होने तक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से संबद्ध रहेगी तथा वे मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर के लिये कार्य करेंगे .
जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी , 2011
क्र. 104-गोपनीय - 2011 - दो- 2-1-2011 ( भाग- बी ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं : -
सारणी
नाम
क्रमांक
कहां से (1)
(2)
(3) 1
विदिशा श्री विजय चन्द्रा,
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) , बासौदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थान-विदिशा.
कहां को
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(4)
(5)
जबलपुर
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की हैसियत से.
टिप्पणीः- श्री विजय चन्द्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की सेवाएं आगामी आदेश होने तक, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति , उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर से संबद्ध रहेगी तथा वे सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय , म. प्र. , जबलपुर का कार्य देखेंगे.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
400
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
[ भाग 1
जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011
क्र. 52-गोपनीय- 2011- दो- 2-36-61 ( भाग -5 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायीकरण का प्रमाण- पत्र धारित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष उल्लेखित दिनांक से उनकी नियुक्ति पर स्थायी करता है तथा उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 243- गोपनीय- 2008 -दो- 2-36-61 ( भाग-5 ) , दिनांक 19 फरवरी 2008 में जारी स्थायीकरण की तिथियों में , जिन्हें संबंधित अधिकारियों के नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाया गया है , को स्तम्भ क्रमांक (4 ) में दर्शाये अनुसार संशोधित किया जाता है: -
नाम
क्रमांक
स्थायी किये जाने
का पूर्व दिनांक
(1)
(2)
1. श्रीमती सईदा बानो रहमान 2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( सीनि. ) 3. श्री श्याम बिहारी भार्गव 4. श्री बालकृष्ण चन्सोरिया 5.
स्थायी किये जाने का दिनांक/स्थायी किये जाने का संशोधित दिनांक
(3)
(4)
10-05-2007
11-05-2007
10-05-2007
01-06-2007
01-07-2007
11-05-2007
01-06-2007
श्री कुशलपालसिंह
6.
श्री रामनारायण चौधरी
7. श्री भारत भूषण श्रीवास्तव 8. श्रीमती विभावरी जोशी
9. श्री श्यामकांत कुलकर्णी 10. श्रीमती मीना अग्रवाल
11. श्री भूपेन्द्र कुमार निगम 12. श्री वीरेन्द्र एस . पाटीदार 13. श्री राजेश कुमार कोष्टा 14.
श्री विमल प्रकाश
15. श्री सुशील कुमार शर्मा
16. श्री पवन कुमार गोधा
17. श्री कीर्ति कुमार वर्मा
18. श्री मृत्युन्जय सिंह
19. श्री संजीव दत्ता
01-07-2007
01-07-2007
06-08-2007
01-01-2008
01-04-2008
01-04-2008
11-06-2008
01-07-2007
11-06-2008
11-06-2008
01-07-2007
11-06-2008
11-06-2008
01-07-2007
11-06-2008
11-06-2008
06-08-2007
11-06-2008
01-01-2008
11-06-2008
क्र. 53 - गोपनीय- 2011 - दो- 2-36-61 ( भाग -5 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायीकरण का प्रमाण- पत्र धारित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष उल्लेखित दिनांक से उनकी नियुक्ति पर स्थायी करता है : -
क्रमांक
नाम
(1)
(2)
1.
श्री ऋषभ कुमार सिंघई 2.
श्री रवि कुमार नायक 3.
श्री प्रेम चन्द्र शर्मा
स्थायी किये जाने का दिनांक
(3)
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008 भाग 1 ]
401
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
(1)
(2)
4. श्री तारकेश्वर सिंह
5. श्री अमरनाथ (केशरवानी ) 6. श्री राजीव भटजीवाले
7. श्री अरविन्द कुमार शुक्ला 8. श्री कृष्ण गोपाल सुरेका
9. श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर
10. स्व. श्री देवेश कुमार गोयल 11. श्री चन्द्र मोहन गर्ग
12. श्री श्रीराम दिनकर
13. श्री ऋतुराज बसन्त कुमार
14. श्री महेश भदकारिया
15. श्री भाऊराव पाटिल
16. श्री लीलाधर बोरासी
17. कुमारी शोभा पोरवाल
18. श्री दीप कुमार केशरवानी
19 . श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ( जूनि. ) 20. श्री अविनाश कुमार खरे
21. श्री प्रभात कुमार मिश्रा
22. श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता ( सीनि. ) 23. श्री रमेश चन्द्र मालवीय
(3)
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
क्र. 54 - गोपनीय - 2011 - दो - 2-36-61 ( भाग -5 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायीकरण का प्रमाण- पत्र धारित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष उल्लेखित दिनांक से उनकी नियुक्ति पर स्थायी करता है: - (1)
(2)
1.
श्री मेहरबान सिंह परिहार
2.
श्री सावन सिंह डावर
3. श्री लाल सिंह दुवाशा
4.
श्री राम प्रसाद सोलंकी
5. श्रीमती भागवती चौधरी
6. श्री माईकल सेमुअल
7. श्री राजकुमार भावे
8. डॉ. जगदीश चन्द्र सुनहरे
9. श्री तुलसी राम उइके
10. श्री शिव वदन वर्मा
(3)
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008 402
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2011
11.
श्री भारत सिंह ओहरिया 12. श्री इन्द्रपाल सिंह सोलंकी 13. श्री रूप सिंह अलावा 14. श्री सतीश कुमार ताराम 15. श्रीमती लक्ष्मी शर्मा 16. श्री कौशिक चौहान 17. श्री संजय शुक्ला
[भाग 1 11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
क्र. 55-गोपनीय- 2011- दो- 2-36-61 ( भाग-5 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायीकरण का प्रमाण- पत्र धारित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष उल्लेखित दिनांक से उनकी नियुक्ति पर स्थायी करता है: - (1)
(2)
1 . श्री जयराम सिंह कटारिया 2. श्रीमती शशिकला चन्द्रा 3. श्री राजेन्द्र कुमार नागपुरे 4. श्री महादेव मुवेल
5. श्री गोविन्द सिंह काकोड़िया 6. श्री कोमल सिंह
7. श्री प्रदीप कुमार व्यास 8.
श्री सुधीर कुमार अवस्थी 9. श्री दिनेश कुमार पालीवाल 10. श्री चन्द्रेश कुमार खरे 11. श्री राजेन्द्र कुमार वाणी 12.
श्री कैलाश चन्द्र बांगर 13.
श्री केशव सिंह तोमर 14.
श्री लक्ष्मण पवैया
15. श्री रमेश कुमार सोनी 16.
श्री संजीव कुमार सरैया (3)
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
11-06-2008
01-07-2008
01-07-2008
01-08-2008
01-08-2008
09-09-2008
09-09-2008
11-09-2008
01-10-2008
31-10-2008
14-02-2009
01-03-2009
क्र. 56- गोपनीय- 2011- दो- 2-36-61 ( भाग -5 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायीकरण का प्रमाण- पत्र धारित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष उल्लेखित दिनांक से उनकी नियुक्ति पर स्थायी करता है : - (1)
(2)
1.
डॉ. सुभाष कुमार जैन 2.
श्री निर्भय सिंह सुल्या 3.
श्री रूपेश चन्द्र वाष्र्णेय 4.
श्री चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ (3)
01-08-2009
01-08-2009
25-08-2009
01-09-2009
उच्च न्यायालय के आदेशनुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.