मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 6 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2012 - माघ 21 , शक 1933
विषय- सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 3.-
( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2012
क्र. ई- 1-311-2011-5- एक. श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे (1994 ) , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भी घोषित किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2012
क्र. ई - 5-390 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती लवलीन कक्कड़, आयएएस . , विकअ- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
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भवन, नई दिल्ली को दिनांक 1 से 29 फरवरी 2012 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती लवलीन कक्कड़ के अवकाश पर रहने के कारण श्री अनिल कुमार जैन , भाप्रसे ( 1986 ) विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, विकअ- सह - आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्रीमती लवलीन कक्कड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती लवलीन कक्कड़ अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012 .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2012
क्र. ई - 5-475 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री रजनीश वैश, आयएएस . , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- सदस्य, ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल को दिनांक 30 जनवरी से 1 मार्च 2012 तक बत्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश वैश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह - सदस्य, ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-838- आयएएस - लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री मनोहर लाल दुबे , आयएएस . , कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा डीएसआई एवं पदेन उपसचिव , लोक सेवा प्रबंधन विभाग को दिनांक 31 जनवरी से 9 फरवरी 2012 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर लाल दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा डीएसआई एवं पदेन उपसचिव , लोक सेवा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री मनोहर लाल दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर लाल दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 1-21-2012-5- एक.- श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे (1998 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, ग्रामीण रोजगार पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई - 5-501 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 6 से 10 फरवरी 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 11 , 12 फरवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश की अवधि में श्री आई. एस. दाणी, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री बी . आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. एस. दाणी, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2012
क्र. ई - 5-463 - आयएएस- लीव- एक- 5.- श्री आर. के . स्वाई, आयएएस. , को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जनवरी 2012 द्वारा दिनांक 5 से 13 जनवरी 2012 तक नौ दिन के स्वीकृत एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऊषा परमार, अवर सचिव (कार्मिक) .
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
वित्त विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2012
क्र. एफ. 22-14-2000- ई- चार. राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जून 2010 में संशोधन करते हुए , मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम अधिनियम , 1951 ( क्रमांक 63 सन् 1951 ) की धारा -10 ( ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री विनोद सेमवाल, तत्कालीन उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश के स्थान पर श्री राजेश चतुर्वेदी, उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु नामांकित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. मिश्रा , सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2012
क्र. एफ-1 (ए) -267-86- ब-2 ( दो) .- श्री यू. के. लाल, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( शिकायत व मानव अधिकार ) , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 1 से 10 फरवरी 2012 तक कुल दस दिन के अर्जित अवकाश की दिनांक 11 , 12 फरवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री यू. के. लाल , भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पुरूषोत्तम शर्मा , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( शिकायत ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री यू. के. लाल , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( शिकायत व मानव अधिकार ) , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री यू. के. लाल, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत व मानव अधिकार ) , पु.मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री यू. के. लाल , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. के. लाल , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2012
क्र. एफ -1 ( ए ) -190-91 - ब -2 ( दो ).- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2011 द्वारा श्री एस . एम . अफजल , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , ग्वालियर को दिनांक 2 से 13 जनवरी 2012 तक कुल बारह दिवस के अर्जित अवकाश दिनांक 1 एवं 14, 15 जनवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था .
(2) श्री एस. एम. अफजल , भापुसे द्वारा उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 2 एवं 10, 11 , 12 एवं 13 जनवरी 2012 तक कुल पांच दिवस के अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश में से पांच दिवस का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है . निरस्त किया गया अवकाश इनके अवकाश खाते में समायोजित किया जावेगा.
( 3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. एफ-1 ( ए) -280-76- ब- 2-दो.- ( 1 ) श्री एच . के. सरीन, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 3 से 27 नवम्बर 2011 तक कुल पच्चीस दिवस के लघुकृत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 50 दिवस का अर्द्धवेतनिक अवकाश घटाया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री एच. के. सरीन , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एच. के. सरीन , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2012
क्र. एफ-1 (ए) -180-86- ब-2 (दो ) .- श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 23 से 28 जनवरी 2012 तक कुल छः दिवस के अर्जित अवकाश की दिनांक 21 , 22 एवं 29 जनवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य पुलिस महानिरीक्षक (रेल ) भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
( 4 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक (रेल ) मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2012
क्र. एफ -1 ( ए) -165-94- ब- 2 -दो.- ( 1 ) श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेंज, होशंगाबाद को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2011 तक दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 1 जनवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " गुवाहटी ( आसाम ) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की कार्योत्तर अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे भविष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृति के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे :-
स्वयं
1. श्री अनिल कुमार गुप्ता
पत्नी
2. श्रीमती वैशाली गुप्ता
3. वासु गुप्ता
पुत्र
4. देव गुप्ता
पुत्र
(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री अनिल कुमार गुप्ता , भापुसे , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेंज , होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
[ भाग 1 भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2012
क्र. एफ-1 (ए) -243-93- ब-2 ( दो ) .- श्री वरूण कपूर, भापुसे, निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर को दिनांक 1 फरवरी से 9 मार्च 2012 तक कुल अड़तीस दिवस के अर्जित अवकाश की दिनांक 10, 11 मार्च 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .
( 2 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री डी. एस . सेंगर, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा." (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री वरूण कपूर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 4 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे, निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री वरूण कपूर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरूण कपूर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2012
फा. क्र . 3 ( बी ) -6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) . ( मेरिट क्र. 09 ) राज्य शासन, सुश्री सोनाली पस्तारिया पुत्री श्री ओमप्रकाश पस्तारिया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बुरहानपुर है . उसकी जन्मतिथि 29 नवम्बर 1984 है .
भाग 1 ]
फा. क्र. 3 ( बी) -6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) .- (मेरिट क्र. 13 ) राज्य शासन, श्री अम्बुज श्रीवास्तव पुत्र श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है . उसकी जन्मतिथि 8 मई, 1986 है.
फा. क्र. 3 (बी ) -6-2011 -इक्कीस ब ( एक ) . ( मेरिट क्र. 21 ) राज्य शासन, सुश्री सारिका बावरे पुत्री श्री दौलत राव बावरे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है. उसकी जन्मतिथि 28 नवम्बर 1980है.
फा. क्र. 3 ( बी ) -6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 23 ) राज्य शासन, श्री नीरज पवैया पुत्र श्री लक्ष्मण पवैया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है . उसकी जन्मतिथि 12 दिसम्बर 1986 है.
फा. क्र . 3 ( बी ) -6-2011 - इक्कीस- ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 29 ) राज्य शासन, श्री राहुल वर्मा पुत्र श्री दुलीचंद वर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .
अभ्यर्थी का गृह जिला खरगोन है. उसकी जन्मतिथि 26 सितम्बर 1987 है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
फा. क्र . 3 ( बी ) -6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 34 ) राज्य शासन , पुष्पराज सिंह उईके पुत्र श्री विश्राम सिंह उईके को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल है . उसकी जन्मतिथि 26 जून 1985 है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2012
फा. क्र. 1 ( सी ) 08-2012 - एट्रोसिटी- इक्कीस- ब(दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री दिनेश शर्मा, अधिवक्ता को जिला नीमच में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है .
नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) - एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे .
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225-( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.
देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
फा. क्र. 1 ( बी ) -17-2012- इक्कीस- ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री संतोष कुमार पाठक पुत्र श्री नित्यानंद पाठक, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सिंगरौली सत्र खण्ड के सिंगरौली राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, सिंगरौली नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
380
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2012
फा. क्र. 1 (बी ) -29-2004 - इक्कीस - ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन,' एतद्वारा , श्री बाबूलाल मण्डलोई पुत्र स्व. श्री चेतराम मण्डलोई, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, खण्डवा ( म . प्र. ) नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 (बी ) -29-2004 - इक्कीस ब( दो ) .-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अश्विनी भाटे पुत्र श्री बी. ए. भाटे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, फास्ट ट्रेक कोर्ट खण्डवा ( म . प्र. ) नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई . कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
फा. क्र. 1 ( बी ) -29-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री सुजानसिंह राठौर पुत्र श्री मोरसिंह राठौर, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, खण्डवा ( म . प्र. ) नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
ए. जे . खान, सचिव.
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 जनवरी 2012
क्र. एफ- 23-4-2011 - सा. उन्नीस. मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 ( क्रमांक 11 सन् 2005 ) की धारा 3 के खण्ड ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 13-2-98- एस - उन्नीस , दिनांक 22 जुलाई 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में अनुक्रमांक 41 और 44 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
अनुसूची
(1)
(2)
(3) 41
49 बेला- गोविंदगढ़ - रामपुर - चुरहट चितरंगी- बरही मार्ग
44
52 पवई- सलेहा - जसो- नागोद- सुंदरा -सिंहपुर - कोठी- विरसिंहपुर- सेमरिया- चितरंगी- हनुमना- अमिलिया- बरही मार्ग .
(5)
(4)
460.40
सीधी, कटनी
375.00
रीवा, सीधी मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा , उपसचिव.
381 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012
पृ. क्र. एफ-23-4-2011- सा. उन्नीस . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंण्ड ( 3 ) के अन्तर्गत में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 23-4-2011 - सा. उन्नीस, दिनांक 12 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा , उपसचिव.
Bhopal , 12th January 2012
No. F. - 23-04-2011- G - XIX -In exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam , 2004 (No. 11 of 2005 ) , the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification No. F - 13-2-98 - S - XIX , dated 22nd July, 2009 , namely : -
AMENDMENT
In the said Notification in the Schedule , for serial number 41 and 44 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely:-
SCHEDULE
(2)
(5) (1)
(3)
(4)
"41 .
49
460.40
Sidhi , Katni Bela-Govindgarh - Rampur - Churhat- Chitrangi- Barhi Road.
44.
52
375.00
Rewa, Sidhi . " Pawai - Saleha - Jasso - Nagod - Sundra- Singhpur - Kothi- Birshinghpur - Simirya- Chitrangi - Hanumana -Ameliya- Barhi Road .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJEEV SHARMA , Dy . Secy .
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2012
क्र. एफ- 23-3-2012 - सा. उन्नीस. मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम , 2004 ( क्रमांक 11 सन् 2005 ) की धारा 3 के खण्ड ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग के आदेश क्र. 2484-2263- उन्नीस-यो-2011 , दिनांक 20 मई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
राज्य शासन, एतद्वारा बालाघाट जिले के निम्नलिखित ग्रामीण मार्गों को मुख्य जिला मार्ग के श्रेणी में परिवर्तित ( डिनोटीफाईड ) करते हुए मुख्य जिला मार्ग घोषित करता है:-
अनुसूची
क्रमांक
मार्ग का नाम
लंबाई ( कि.मी. में)
मुख्य जिला मार्ग का क्रमांक
(1)
(4) (2)
(3)
12.20 1
बालाघाट-वारासिवनी मार्ग
2
35.60
एम.पी.एम.डी.आर. - 42-05
एम.पी.एम.डी.आर. - 42-09
वारासिवनी- रामपायली- तुमसर मार्ग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा, उपसचिव .
382
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2012
क्र. एफ- 3-144-2011- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-144-2011- बत्तीस , दिनांक 18 नवम्बर 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना -2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
उपांतरण विवरण
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्रमांक
(1)
(2)
(3)
1 ग्राम कोटरा- सुल्तानाबाद 40 , 276, 277 , 334/275 में से.
क्षेत्रफल (एकड़ में )
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)
(4)
(5)
8.00
सार्व./अर्द्ध - सार्वजनिक मार्ग यथावत. शर्त - विकास योजना के दोनों मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई की भूमि मार्गों के चौड़ीकरण हेतु यथावत् रखनी होगी .
आमोद - प्रमोद के अन्तर्गत वनस्पति उद्यान, आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत नगर वन तथा मार्ग.
योग .. 8.00
2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश
भिण्ड, दिनांक 16 जनवरी 2012
क्र. क्यू. एस.सी. - 2-2012-857.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक चार एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1994- एक- चार, दिनांक 30 मार्च 1999 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भिण्ड वर्ष 2012 में भिण्ड के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
जिला
क्रमांक
दिन
दिनांक
(1)
(2)
(3)
(4) 1
भिण्ड
9 मार्च 2012
शुक्रवार 2
भिण्ड
3 अगस्त 2012 शुक्रवार 3
भिण्ड 14 नवम्बर 2012 बुधवार उपरोक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय/उप - कोषालयों पर लागू नहीं होंगे .
त्यौहार का नाम
क्षेत्र जहां पर स्थानीय अवकाश प्रभावशील होगा
(6)
(5)
सम्पूर्ण जिला भिण्ड भाईदूज
सम्पूर्ण जिला भिण्ड (होली का दूसरा दिन ) श्रावण पड़वा ( भुजरियां )
दीपावली का दूसरा दिन
सम्पूर्ण जिला भिण्ड
अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर.
भाग 1 ]
383
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
खरगोन , दिनांक 23 जनवरी 2012
क्र. 922 - जीएडी-12 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम -8 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2-1999-2- चार, दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत जिला खरगोन में वर्ष 2012 के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -
( 2 ) उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे:-
त्यौहार का नाम
क्रमांक (1)
(2)
दिनांक (4)
दिन (3)
1
सोमवार
नर्मदा जयंती
30जनवरी 2012 रंग पंचमी
2
सोमवार 12मार्च 2012 3
सोमवार
शिवपालकी
23 जुलाई 2012 4 शिवडोला
शनिवार
4 अगस्त 2012 5 अहिल्या उत्सव
16 अगस्त 2012
गुरुवार
6
14 नवम्बर 2012
बुधवार
दिपावली के दूसरे दिन.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "
58 , अरेरा हिल्स , भोपाल ( म.प्र. )
भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2012
आदेश
क्र. एफ.- 67-206-10- तीन-182 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा
विवरण (6)
अवधि (5)
केवल तहसील बड़वाह एवं महेश्वर क्षेत्र के लिए.
आधा दिवस दोपहर पश्चात् 1.30 बजे से.
पूर्ण दिवस
सम्पूर्ण जिला
केवल तहसील बड़वाह क्षेत्र के लिए.
आधा दिवस दोपहर पश्चात् 1.30 बजे से.
पूर्ण दिवस
तहसील बड़वाह एवं महेश्वर को छोड़कर.
केवल तहसील महेश्वर क्षेत्र के लिए.
आधा दिवस दोपहर पश्चात् 1.30 बजे से.
पूर्ण दिवस
सम्पूर्ण जिला
नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर. 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् दमोह जिला दमोह के आम निर्वाचन में श्री मनोज नेमचंद जैन अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद् दमोह जिला दमोह के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के 384
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का. लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , दमोह के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , दमोह के पत्र क्र. नपानि. नि.व्य. रिपो . - 10/ 239, दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मनोज नेमचंद जैन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मनोज नेमचंद जैन को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 11 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , दमोह के माध्यम से दिनांक 24 फरवरी , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
श्री मनोज नेमचंद जैन को नोटिस दिनांक 24 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 11 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर दमोह ने अपने पत्र दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मनोज नेमचंद जैन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, दमोह, जिला दमोह का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2012
क्र. एफ. 67-183-10- तीन-187.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत महाराजपुर, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री कस्तूरी कुशवाहा अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत , महाराजपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र. 370- स्था. निर्वा. - 10, दिनांक 1 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कस्तूरी कुशवाहा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कस्तूरी कुशवाहा को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के माध्यम से दिनांक 22 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
भाग 1 ]
सुश्री कस्तूरी कुशवाहा को नोटिस दिनांक 22 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको, दिनांक 6 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2011 में लेख किया कि " अभ्यर्थी को जारी कारण बताओ नोटिस के जबाव के संबंध में किसी के द्वारा कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है " कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कस्तूरी कुशवाहा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत , महाराजपर, जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(सुभाष जैन )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2012
क्र. एफ. 67-183-10- तीन- 188.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है
385
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत महाराजपुर, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री उर्मिला अहिरवार अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत , महाराजपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र. 370- स्था. निर्वा -10. , दिनांक 1 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री उर्मिला अहिरवार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री उर्मिला अहिरवार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के माध्यम से दिनांक 25 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री उर्मिला अहिरवार को नोटिस दिनांक 25 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 9 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2011 में लेख किया कि " अभ्यर्थी को जारी कारण बताओ नोटिस के जबाव के संबंध में किसी के द्वारा कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है " . कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र 386
प्रेषित किया गया . अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री उर्मिला अहिरवार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, महाराजपर , जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2012
क्र. एफ. 67-183-10-तीन- 189.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत महाराजपुर, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री निर्मला अहिरवार अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं . नगर पंचायत , महाराजपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र. 370- स्था. निर्वा. -10 , दिनांक 1 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री निर्मला अहिरवार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री निर्मला अहिरवार को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के माध्यम से दिनांक 29 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री निर्मला अहिरवार को नोटिस दिनांक 29 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 13 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2011 में लेख किया कि " अभ्यर्थी को जारी कारण बताओ नोटिस के जबाव के संबंध में किसी के द्वारा कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है " . कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 1 नवम्बर , 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री निर्मला अहिरवार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत , महाराजपर, जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
भाग 1 ]
387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 25 मई 2011
क्र. 1656 - भू-अर्जन- 2010- रा. प्र. क्र. अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल भूमि (हे. में)
(3)
(1)
(2)
(4)
0.85
बनी
पेटलावद
झाबुआ
योग . 0.85
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पनास तालाब निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 01 , झाबुआ ( म. प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
झाबुआ, दिनांक 18 जनवरी 2012
क्र. 192 - भू-अर्जन- 2011- रा. प्र. क्र. अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल भूमि (हे. में ) (2)
(3)
(4) (1)
0.20 पेटलावद
झाबुआ
लालपुरा
योग . 0.20
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना की मठमठ नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद , जिला झाबुआ ( म. प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
388
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
क्र. 194- भू-अर्जन- 2011- रा. प्र. क्र. अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आत्नश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल भूमि
(हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
0.02
बावडी
पेटलावद
झाबुआ
योग . 0.02
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
माही परियोजना की अजब बोराली माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. ).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 17 जनवरी 2012
क्र. 139 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
लगभग तहसील
नगर/ग्राम
जिला
क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(3)
(4) (2)
1.86 सतना
रघुराजनगर खम्हरियां प्यासियान
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर
पुरवा नहर संभाग,
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि -अर्जन हेतु.
क्रमांक-2 , सतना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
रीवा, दिनांक 30 जनवरी 2012
क्र. 208 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
(1)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4) सीधी
0.11 सिहावल
(3) तेन्दुहा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )
बाणसागर लोवर सिहावल के अन्तर्गत नहर निर्माण आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
रीवा , दिनांक 1 फरवरी 2012
क्र. 232 - प्रशा- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1)
(4)
(3)
सतना
0.065
पटरहाई
(2) रघुराजनगर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग , क्रमांक-2; सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
390
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
क्र. 234- प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
चोरमारी
0.330 रघुराजनगर
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग, क्रमांक -2, सतना.
बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 3 फरवरी 2012
क्र. 237- भू- अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
लगभग
नगर/ग्राम
क्षेत्रफल ( हे . में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा
0.121
इटहा
हुजूर
रीवा
0.077
इटहा
हुजूर
रीवा
0.147
इटहा
हुजूर
योग
0.345
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
391
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
क्र. 239 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा
सिरमौर
0.307
तेंदुन
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 241 - भू- अर्जन - 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल ( हे . में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
रीवा
0.088
सिरमौर
नेबूहा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
392
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
उज्जैन , दिनांक 20 जनवरी 2012
क्र. भूमि संपादन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) उज्जैन
नागदा
मेहतवास
7.681 (खुली भूमि)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नागदा
भू- अर्जन अधिकारी ,
कास्टीक सोड़ा प्लांट के विस्तार हेतु भूमि का अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नागदा में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
तेन्दूखेड़ा, दिनांक 12 जनवरी 2012
रा. मा. क्र. 1 - अ 82- वर्ष 2011-12 - मौजा- बरकुण्डा प. ह. नं. 28 - पत्र क्र. 27- प्र. अ.वि.अ. भू-अर्जन तेन्दूखेड़ा- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)
(3)
(4)
2.165
बरकुण्डा
नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.
डोभी से गुटौरी सड़क निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
लखनादौन , दिनांक 25 जनवरी 2012
क्र. 177- कलेक्टर - भू.अ.- 2012-1-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम/प.ह.नं. / रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (2)
(1)
(3)
सिवनी
छपारा
(4) अशासकीय भूमि 1.47
खापा /24 छपारा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी.
संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध के डूब से प्रभावित होने हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , कार्यालय , सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 179 - कलेक्टर - भू.अ.- 2012-2-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील ग्राम/प.ह.नं. / रा.नि.मं.
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) सिवनी
छपारा
अशासकीय भूमि 2.29
गोरखपुर /23 छपारा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , सिवनी.
(6) गोरखपुर जलाशय ( अ.) डूब क्षेत्र में अर्जन हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय , सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
394
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीधी , दिनांक 28 जनवरी 2012
पत्र क्र. 17 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6). (1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(5)
सीधी
0.77
कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु गोपद - बनास पड़ैनिया पवाई
महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 19 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
तहसील
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
(5)
खैरही
1.70
सीधी गोपद- बनास
कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु
महान नहर संभाग, सीधी जिला सीधी ( म . प्र.).
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
395
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
पत्र क्र. 21 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(3)
(2)
(4) सीधी गोपद - बनास जोरउंधा
1.18 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .
पत्र क्र. 23 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी गोपद- बनास सेमरिया
2.83 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .
पत्र क्र. 25 - भू-अर्जन-2012 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
सीधी
(4) 1.18 गोपद - बनास पुरूषोत्तमगढ़
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .
396
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
पत्र क्र. 27 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
1.70 गोपद- बनास रामपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) ,
पत्र क्र. 29 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
1.54 गोपद-बनास विजयपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग, सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .
पत्र क्र. 31 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी गोपद- बनास रोझौहॉ
7.68 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .
397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
भाग 1 ]
पत्र क्र. 33 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी गोपद-बनास
6.12
नौगवाँ दर्शन सिंह
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .
पत्र क्र. 35 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
बन्जारी
1.64 गोपद-बनास
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .
पत्र क्र. 37 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1)
(2)
(3)
सीधी गोपद- बनास
18.80
पनवार चौहानन टोला
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .
398
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
पत्र क्र. 39 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
5.66 गोपद - बनास सीधी खुर्द
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. )
पत्र क्र. 41 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
सीधी
बटौली
(4) 1.74 गोपद-बनास
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र.)
पत्र क्र. 43 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
1.813 गोपद- बनास बसौड़हा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
पत्र क्र. 45 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
3.21 गोपद- बनास जमोड़ी कला
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय, सीधी में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. )
पत्र क्र. 47 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शास, न इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4) सीधी
3.21 गोपद-बनास अमरवाह
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. )
पत्र क्र. 49 - भू-अर्जन -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
1.66 गोपद-बनास जोगीपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) 400
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
पत्र क्र. 51 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
10.80 गोपद - बनास नौगवां धीर सिंह
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र.)
पत्र क्र. 53 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(3)
(2)
(4) सीधी गोपद-बनास
0.71
गेदुरहा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. )
पत्र क्र. 55 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
0.71 सीधी गोपद - बनास गाड़ा बबन सिंह
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) भाग 1 ]
401
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
पत्र क्र. 57 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
(4)
5.18 सीधी गोपद- बनास पड़खुरी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. )
पत्र क्र. 59 - भू- अर्जन-2012 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
4.30 गोपद-बनास पड़रा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय, सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. )
पत्र क्र. 61 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(3)
(4) (2)
सीधी गोपद-बनास धनखोरी
1.24 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) 402
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
पत्र क्र. 63 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी गोपद- बनास मौहरिया कला 2.78 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय, सीधी में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री ,
नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. )
पत्र क्र. 65 - भू- अर्जन -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(4)
(3)
सीधी
3.77 गोपद - बनास जमोड़ी खुर्द
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग, सीधी जिला सीधी ( म. प्र. )
पत्र क्र. 67 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
करगिल
सीधी गोपद-बनास
0.25 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) भाग 1 ]
403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
पत्र क्र. 69 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार. इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
2.18
कथरिहा
रामपुर नैकिन
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .
पत्र क्र. 71 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(4)
(3)
8.27 सीधी गोपद-बनास तेंदुआ
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .
पत्र क्र. 73 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
1.39 गोपद- बनास मुठिगवां कला
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .
404
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
पत्र क्र. 75 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(4)
(3)
सीधी
2.80 गोपद- बनास पनवार बघेलान
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .
पत्र क्र. 77 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
1.09 गोपद-बनास महाराजपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .
पत्र क्र. 79 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी गोपद- बनास
2.54
गाड़ा लोलर सिंह
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .
405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
भाग 1 ]
पत्र क्र. 81 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1)
(2)
(4) सीधी गोपद- बनास बम्हनी
1.83 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. )
पत्र क्र. 83 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी गोपद- बनास
3.41
कुबरी
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. )
पत्र क्र. 85 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी गोपद-बनास
1.76
रामगढ़
नं. 1 एवं 2
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) 406
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
पत्र क्र. 87 - भू- अर्जन-2012 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(4)
(3)
सीधी
1.27
मूड़ीताल
गोपद - बनास
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ).
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
महू, दिनांक 31 जनवरी 2012
प्र. क्र. 32 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
बशीपीपरी
0.424 इन्दौर डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
चोरल बांध पर आधारित सामुहिक जल प्रदाय योजना.
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, इन्दौर.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- चोरल बांध पर आधारित सामुहिक जल प्रदाय योजना के लिये.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं कार्यपालन यंत्री , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
407
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 3 फरवरी 2012
क्र. 1484- भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4) ब्यावरा
0.863 राजगढ़
कानरखेड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) उज्जैन.
बगवाज - सेमलापार मार्ग में पार्वती नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1487 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1) (2)
(3)
बोडा
1.128 नरसिंहगढ़
राजगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उपज मण्डी,
सचिव कृषि नरसिंहगढ़
उपमंडी बोडा एप्रोच रोड मार्ग हेतु भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
408
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
कार्यालय, कलेक्टर , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 6 फरवरी 2012
क्र. 236 - भू- अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) खरगोन
महेश्वर चिखली
3.655
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.
ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 237 - भू- अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम/नगर
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(3)
(1)
(4) महेश्वर
खरगोन
3.750
सोमाखेड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर .
ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट: - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भाग 1 ]
409
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
क्र. 238 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम/नगर
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) खरगोन
महेश्वर सांगरदा
3.190
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर.
ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 239 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) खरगोन
(2) महेश्वर
(4) 9.790
(3) भुदरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर .
ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट: - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 240- भू- अर्जन-2012 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 8.574 (1) खरगोन
(2) महेश्वर
(3) गुलावड़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.
(6) ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
410
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
क्र. 241 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (1)
(2)
(3)
खरगोन
1.785
भिखारखेड़ी
बड़वाह
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.
ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 242 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
निमटोका
खरगोन
5.174 बड़वाह
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.
ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट: - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
411
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2011
प्र. क्र. - 1682-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
क) जिला- भोपाल
(
तहसील- बैरसिया
(ख)
ग्राम- धतुरिया
(ग )
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.387 हेक्टेयर .
सर्वे
अर्जित किये जाने वाला क्रमांक
अनुमानित क्षेत्रफल
(हैक्टेयर में )
(1)
(2)
645/3
0.010
644
0.102
592/क
0.054
591
0.114
592/ख
0.096
593
0.204
595
0.132
596
0.126
(2)
(1)
611
0.186
609
0.114
0.223
608
606
0.120
604
0.030
628/3
0.075
629/1
0.030
67
0.012
66
0.030
70
0.024
71
0.081
73
0.150
243/3
0.084
240
0.210
0.030
75
584
0.150
2.387
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्य परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी भोपाल/बैरसिया/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
412
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 15 जनवरी 2012
नस्ती क्र. 75-2011 - एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 52-अ-82-10-11- शुद्धि- पत्र.- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु ग्राम सहेजला, तहसील खण्डवा , जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 52-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 9 सितम्बर 2011 को नई दुनिया समाचार - पत्र में दिनांक 16 सितम्बर 2011 को, चौथा संसार में दिनांक 16 सितम्बर 2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 2 सितम्बर 2011 को हुआ है . उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
प्रकाशन जिसमें हुआ
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में )
(1)
(2)
25
0.15 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 9 सितम्बर 2011 .
27/1
0.11
91/2
0.09
484/1
0.14
0.08
487/3
25
0.15 नई दुनिया में दिनांक 16 सितम्बर 2011
27/1
0.11
91/2
0.09
484/1
0.14
487/3
0.08
25
0.15 चौथा संसार में दिनांक 16 सितम्बर 2011
27/1
0.11
91/2
0.09
484/1
0.14
487/3
0.08
25
0.15 आम इश्तहार में दिनांक 2 सितम्बर 2011
27/1
0.11
0.09
91/2
484/1
0.14
487/3
0.08 उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 5.28 हे . यथावत रहेगा.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.03
25
26/1
0.04
26/2
0.08
0.11
27/3
91/1
0.09
0.05
484/1
484/4
0.09
487/4
0.08
0.03
25
0.04
26/1
26/2
0.08
27/3
0.11
0.09
91/1
0.05
484/1
484/4
0.09
0.08
487/4
25
0.03
26/1
0.04
26/2
0.08
27/3
0.11
91/1
0.09
484/1
0.05
484/4
0.09
487/4
0.08
0.03
25
26/1
0.04
26/2
0.08
0.11
27/3
91/1
0.09
0.05
484/1
484/4
0.09
0.08
487/4 भाग 1 ]
413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
खण्डवा , दिनांक 17 जनवरी 2012
नस्ती क्र. 325-2010 - एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 17-अ- 82-10-11- शुद्धि-पत्र. पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु ग्राम पुनासा, तहसील पुनासा जिला खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-17-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 25 मार्च 2011 को स्वदेश समाचार पत्र में दिनांक 22 मार्च 2011 को, राज एक्सप्रेस में दिनांक 20 मार्च 2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 23 मार्च 2011 को हुआ है . उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-
प्रकाशन जिसमें हुआ
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टि
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
25
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में
0.28 दिनांक 25 मार्च 2011
26/2
0.06
0.28 स्वदेश समाचार पत्र में दिनांक 22 मार्च 2011
25 26/2
0.06 राज एक्सप्रेस में दिनांक 20 मार्च 2011
25 26/2
0.28 0.06 आम इश्तहार दिनांक 23 मार्च 2011
25 26/2
0.28 0.06 उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.51 हे . यथावत रहेगा .
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हे. में ) (2)
25
0.19 26/2
0.10 26/1
0.05 25
0.19 26/2
0.10
0.05 26/1
25
0.19
0.10 26/2
0.05 26/1
25
0.19
0.10 26/2 26/1
0.05 नस्ती क्र. 52-2011 - एल.ए. भू- अर्जन- प्र. क्र. 41-अ- 82-10-11- शुद्धि- पत्र. - पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु ग्राम भैसावा तहसील खण्डवा , जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 41-अ- 82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 9 सितम्बर 2011 को नई दुनिया समाचार पत्र में दिनांक 16 सितम्बर 2011 को, चौथा संसार में दिनांक 16 सितम्बर 2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 2 सितम्बर 2011 को हुआ है . उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टि
प्रकाशन जिसमें हुआ
रकबा (हे. में) (2)
खसरा नम्बर (1)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 9 सितम्बर 2011
0.25
687/1
नई दुनिया समाचार- पत्र में दिनांक 16 सितम्बर 2011
687/1
0.25 चौथा संसार में दिनांक 16 सितम्बर 2011
687/1
0.25 आम इश्तहार दिनांक 2 सितम्बर 2011
687/1
0.25 उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.82 हे . यथावत रहेगा .
रकबा खसरा नम्बर
(हे. में) (1)
(2)
0.21 687/1 687/2
0.02 687/3
0.02
0.21 687/1
0.02
0.02 687/2 687/3
687/1
0.21
0.02 687/2 687/3
0.02 687/1
0.21
0.02 687/2
0.02 687/3
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
414
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 16 जनवरी 2012
क्र. 104-जि.भू. अ.- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील-केवलारी रा.नि.मं. उगली
(ग ) ग्राम जेवनारा, ब. नं. 537, प. ह . नं. - 10.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
अशासकीय भूमि
43
0.07
42
0.07
137
0.03
140
0.05
70/3
0.04
70/4
0.05
0.31
कुल अशा.
शासकीय भूमिः-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-पीपरताल जलाशय की नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 106- भू. अ.अ. 2011. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह
[भाग 1 घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील-केवलारी
( ग ) ग्राम- बेलगांव प.ह.न. - 10.
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
3
0.50
0.28
299
180/2
0.07
0.85
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- पीपरताल जलाशय निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन कार्यालय केवलारी में किया जा सकता है .
क्र. 108 - भू. अ.अ.- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- केवलारी
(ग ) ग्राम- पिपरिया, प.ह.न. - 10.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.16 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
374
0.24
0.57
308
379/4
0.10
379/5
0.07
379/3
0.12
0.04
317/3
317/4
0.18
377/1
0.84
2.16
योग .
भाग 1 ]
415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- पीपरताल जलाशय निर्माण भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन कार्यालय केवलारी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 18 जनवरी 2012
प्र. क्र. 1 - अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील-श्यामपुर
(ग) ग्राम-चौकी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.303 हैक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हैक्टेयर में)
(2)
(1)
24/1
0.271
24/12
0.154
24/7
0.315
0.178
24/2क
0.385
24/6
योग . 1.303
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- बरखेडा खरेट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी /भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 2 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीहोर
(ख ) तहसील-श्यामपुर
(ग) ग्राम- दोराहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.249 हैक्टेयर.
सर्वे
नम्बर
रकबा (हैक्टेयर में )
(2)
(1)
294/1
0.048
0.069
286/1 क
338/3
0.065
0.117
336/6
336/2
0.283
0.125
336/5
0.020
242
0.077
243
244
0.081
245
0.032
0.049
246
0.283
248
1.249
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- दोराहा बाईपास पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
416
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 18 जनवरी 2012
क्र. 196 - भू- अर्जन-2010 रा.प्र.क्र. अ- 82-2010-11- संशोधन. भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-10-11 , ग्राम करवड़ कृषि भूमि पटवारी हल्का नं. 10 , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग - एक ( साधारण ) के पृष्ठ क्रमांक 1536-1537 दिनांक 6 मई 2011 को हुआ है . जिसमें निम्नलिखित पूर्व प्रविष्टियों के स्थान पर सही संशोधित प्रविष्टि पढ़ा जावें:-
सूची
स.क्र.
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टियां
सर्वे नम्बर
अर्जित भूमि का रकबा (1)
(2)
(3) 1
1442
0.18 2
1450
0.18 3
1468
0.33 4
1487
0.33 5
1490
0.07 6
1489
0.24 7
1495
0.28 स.क्र.
संशोधित/नवीन प्रविष्टियां
सर्वे नम्बर
अर्जित भूमि का रकबा
(3) (1)
(2)
373
1
0.01 2
375
0.03 3
393
0.09 4
394
0.61
0.11 5
395
6
397
0.35 400
0.20 7
8
403
0.14 9
0.14 404
10
421
0.05 11
479
0.20 12
0.01 480
13
765
0.44
0.05 14
764
0.06 15
763
16
762
0.12 17
761
0.07 18
778
0.09 19
775
0.04 20
0.24 725
21
1404
0.41 22
1409
0.20 23
0.12 1410
24
0.11 1416
25
1417
0.14 26
1418
0.17 27
0.46 1419
28
1442
0.18 29
1450
0.18 30
1468
0.33 31
0.33 1487
0.07 1490
32
33
0.24 1489
0.28 34
1495 भाग 1 ]
417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
(3) 8
1496
0.24 1500
9
0.05 10
1502
0.02 11
1503
0.10 12
1506
0.32 13
1504
0.60 14
0.40 1791
15
1792
0.10 16
1775
0.40 17
0.13 1776/1
18
0.22 1776/2
19
1772
0.20 20
1771
0.27 21
1608
0.20 22
1611
0.16 23
1612
0.34 24
1613
0.01 25
1614
0.22 26
1765
0.06 27
1764
0.38 28
1763
0.20 29
1762
0.30 30
1758
0.11 31
1759/1
0.34 32
1759/2
0.05 33
1735
0.30 34
1736
0.13 35
1737
0.04 36
1734
0.05 37
1154/2
0.18 38
1153
0.12 1150
39
0.03 40
1152
0.11 41
1151
0.19 42
1111
0.05 1148
43
0.05 44
1147
0.05 45
1144
0.26 46
1145
0.03 47
1142
0.05 48
1139
0.30 1136
49
0.20 50
1137
0.14 51
1120
0.20 52
1122
0.05 53
1124/1
0.06 54
1124/2
0.06 55
1125
0.20 56
1126
0.15 56
योग .. 14.69 (2)
(3) (1)
35
1496
0.24 1500
0.05 36
37
1502
0.02 38
1503
0.10 39
1506
0.32 40
1504
0.60 41
0.40 1791
42
0.10 1792
43
1775
0.40 44
1776/1
0.13 45
0.22 1776/2
0.20 46
1772
47
1771
0.27 1608
0.20 48
49
1611
0.16 50
1612
0.34 51
1613
0.01 52
0.22 1614
0.06 53
1765
54
0.38 1764
55
0.20 1763
56
1762
0.30 57
1758
0.11 58
1759/1
0.34 59
1759/2
0.05 60
1735
0.30 1736
61
0.13 62
1737
0.04 63
1734
0.05 1154/2
64
0.18 65
1153
0.12 1150
66
0.03 1152
67
0.11 1151
68
0.19 69
1111
0.05 70
1148
0.05 71
1147
0.05
0.26 1144
72
73
0.03 1145
74
0.05 1142
75
0.30 1139
76
1136
0.20 1137
77
0.14 1120
78
0.20 1122
79
0.05 1124/1
80
0.06 1124/2
81
0.06 82
1125
0.20 83
1126/2
0.15 83
14.69
योग .
418
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
झाबुआ , दिनांक 27 जनवरी 2012
क्र. 316 - भू- अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. -अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :- अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- थांदला
(ग) ग्राम सेमलिया ( तालाब ढोलखरा )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.42 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
3
0.50
5/1
0.34
5/2
0.34
5/3
0.34
7
1.10
9
0.66
10
0.43
11
0.49
13
0.08
15
0.05
16
1.56
384
0.23
385
0.16
386/1
0.29
386/2
0.28
389
0.21
390
0.36 योग : 7.42
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढोलखरा तालाब निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 318 - भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र.-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में
[ भाग 1 उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील - थांदला
(ग) ग्राम- रन्नी ( तालाब ढोलखरा ) निजी भूमि (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.22 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1351
0.10
1352
0.16
1354
0.38 .
1356
0.38
0.20
1361
योग : 1.22
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढोलखरा तालाब निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 320 - भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- थांदला
(ग ) ग्राम - मकोडिया ( तालाब ढोलखरा )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.01 हेक्टर .
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
2
0.96
4
0.56 भाग 1 ]
419
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
5
0.20
26
0.04
28/1
0.28
28/2
0.27
30
0.24
31
0.89
33/1
0.18
33/2
0.18
35
0.25
36
0.38
38
0.29
39
0.13
40
0.24
43
0.21
45
0.38
47
1.62
0.12
48
122
0.24
125
0.32
126
0.14
127
0.24
129
0.27
130/1
0.18
130/2
0.18
131
0.25
132
0.10
133
0.06
135
0.13
136/1
0.17
136/2
0.16
136/3
0.17
136/4
0.17
136/5
0.17
273
0.29
0.17
275
योग : 11.01
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढोलखरा तालाब निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 322- भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख) तहसील- थांदला
(ग) ग्राम- भामल ( तालाब ढोलखरा)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-62.73 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1561
0.36
0.29
1567
0.08
1569
1572
0.28
0.30
1601
0.17
1628
1629/1
0.48
0.48
1629/2
0.40
1630
1631
0.77
0.47
1634
1636
0.15
1639
0.17
1640
0.20
0.40
1642
1644
0.37
0.35
1646
1647
0.22
1648
0.48
1652
0.50
1653
0.17
1654
0.30
1655
0.36
0.35
1657
1659
0.22
1660/1
0.13
1660/2
0.13
1662
0.99
0.34
1665
1666
0.39
0.39
1668
0.24
1670
1677/1
0.22 420
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2) 1677/2
0.28 1677/3
0.30 1677/4
0.14 1677/5
0.10 1677/6
0.06 1678/1
0.10 1678/2
0.15 1678/3
0.17 1678/4
0.15 1678/5
0.14 1679
1.07 1680
0.44 1681/1
0.15 1681/2
0.15 1683
0.65 1685
0.71 1686
0.14 1687
0.14 1688
0.46 1689
0.46 1690
0.15 1691
0.20 1692
0.55 1693
0.65 1694
0.33 1695
0.25 1697/1
0.14 1697/2
0.26 2091
0.10 2094
0.48 2097
0.20 2098
0.77 2099
0.70 2100
0.33 2101
0.50 2102
0.19 2103/1
0.21 2103/2
0.22 2103/3
0.11 2157/1
0.20 2157/2
0.34 2158
0.88 2159/1
0.24 2159/2
0.24 2159/3
0.22 2159/4
0.20
[ भाग 1
(2)
(1)
2159/5
0.13
2160/1
0.40
2160/2
0.40
2163
2.11
2164/1
0.16
0.15
2164/2
2164/3
0.15
2164/4
0.16
2164/5
0.16
2164/6
0.16
2165/1
0.10
2165/2
0.10
2165/3
0.09
2165/4
0.09
2165/5
0.09
0.20
2165/6
2165/7
0.10
0.10
2165/8
2165/9
0.10
2165/10
0.10
2165/11
0.10
2168/5
0.17
2168/6
0.18
0.16
2182/1
2182/2
0.83
0.23
2199/1
2199/2
0.14
2199/3
0.12
0.14
2199/4
2200
0.50
0.68
2204
2205
0.63
2210
0.64
2212
0.18
2213/1
0.19
2213/2
0.19
2213/3
0.19
2213/4
0.20
2213/5
0.20
2216
1.08
2220/1
0.11
2220/2
0.12
2220/3
0.11
2220/4
0.11
2221/1
0.12
2221/2
0.13 भाग 1 ]
421
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2) 2224/1
0.13 2224/2
0.13 2224/3
0.13 2224/4
0.13 2224/5
0.13 2224/6
0.26 2224/7
0.13 2224/8
0.13 2224/9
0.12 2224/10
0.13 2224/11
0.12 2225/1
0.08 2225/2
0.07 2225/3
0.07
0.07 2225/4
2226
0.39
0.34 2228/1
2228/2
0.41 2228/3
0.38
0.34 2228/4
2230
0.45 2231
0.05 2243
0.16
0.21 2244
2245
0.44 2254
0.10 2255/2
0.18 2255/3
0.37 2255/4
0.37 2255/5
0.37 2258
0.26
1.50 2263
2266
0.20 2267
2.03 2268
2.00 2270
0.59 2271
2.20 2273
0.53 2276
0.35 2277
1.04 2278
0.18 2289
0.57 2290
0.60
0.13 2292
2293
0.58 2294
0.20
(2)
(1)
0.26
2295/1
0.25
2295/2
2296
0.84
2298/1
0.23
0.23
2298/2
0.29
2299
2300/1
0.12
2300/2
0.13
2301
0.32
2302
0.33
2303
1.34
2305
0.35
2306
0.10
2307
0.15
2308
0.17
योग : 62.73
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढोलखरा तालाब निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है.
झाबुआ, दिनांक 30 जनवरी 2012
क्र. 309 - भू-अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र. अ-82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- पेटलावद
(ग ) ग्राम- बडलीपाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टर .
निजी भूमि
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
350
0.07
352
0.27
योग : 0.34
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की तालाबपाड़ा माईनर नहर के निर्माण हेतु.
422
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 311 - भू-अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र.-अ-82-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- पेटलावद
(ग ) ग्राम- भाभरापाड़ा
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.87 हेक्टर .
निजी भूमि
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
34
0.18
68
0.02
123
0.18
106
0.04
110
0.01
18
0.02
19
0.14
124
0.16
70
0.12
75
0.01
76
0.18
77
0.14
111
0.22
69
0.07
52
0.04
103
0.34
योग : 1.87
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की सारंगी माईनर नहर क्र . 1 के निर्माण हेतु.
[भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 313 - भू- अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र.-अ- 82-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- पेटलावद
(ग) ग्राम- बडलीपाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टर .
निजी भूमि
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
386
0.02
390
0.02
428
0.25
445
0.22
446
0.11
योग : 0.62
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की महुडीपाड़ा माईनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 315 - भू-अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र.-अ- 82-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील - पेटलावद भाग 1 ]
423
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(ग) ग्राम- सुल्तानपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.22 हेक्टर.
निजी भूमि
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
8/2
0.04
9/1
0.01
10
0.04
12
0.09
15/1
0.05
15/2
0.15
16
0.07
22
0.06
23
0.01
24
0.06
25
0.06
34
0.01
35
0.02
36
0.01
37
0.05
57
0.08
58
0.04
60/1
0.04
60/2
0.04
62/1
0.06
62/2
0.04
63/1
0.03
63/2
0.09
64/1
0.03
64/2
0.09
67
0.24
70
0.05
71
0.02
73
0.15
97
0.13
98
0.10
99
0.05
145
0.07
147
0.02
148
0.04
330
0.08
योग : 2.22
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - माही परियोजना की सुल्तानपुरा माईनर नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 317- भू-अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र.- अ- 82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-झाबुआ
(ख ) तहसील- पेटलावद
ग) ग्राम- अमरहोली
(
( घ) लगभग क्षेत्रफल 1.34 हेक्टर .
निजी भूमि
रकबा
सर्वे
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
112
0.07
0.11
114
115
0.10
116
0.11
117
0.04
131
0.05
132
0.02
133/3
0.13
134
0.07
153/2
0.03
160
0.02
0.07
161
0.06
169
194/5
0.01
195/5
0.09
0.05
196/3
196/4
0.01
0.05
197/1
197/2
0.06
198
0.06
0.13
199
योग : 1.34
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की सारंगी माईनर नहर क्र. 2 के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
424
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 19 जनवरी 2012
क्र.- 139 - भू- अर्जन- नहर- 2012 - प्र . क्र. 05-अ-82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम का नाम-घोलानिया
( घ ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) 1.293 हेक्टर.
अधिगृहित किया खसरा नम्बर
जाने वाला क्षेत्रफल
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
121/1
0.898
121/2
0.265
272/1/1/1/1/2
0.130
योग .. 1.293
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय जिला- बड़वानी व भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रेनू तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 19 जनवरी 2012
क्र. क्यू- भू- अर्जन-22.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय
(क ) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- करैरा
(ग ) नगर/ग्राम- छिरारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.28 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
1143
0.02
1144
0.03
0.40
1142
1131
0.04
1132/3
0.42
1050
0.07
0.04
1051/1
1040मि.
0.01
1033
0.11
1035
0.06
0.01
1036
1037
0.02
1038
0.07
1044
0.04
1040मि.
0.04
874
0.11
873
0.10
872
0.01
855
0.21
783/1
0.01
783/2/1
0.01
783/2/2
0.02
577
0.02 भाग 1 ]
425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
851मि.
0.70
578
0.01
579/1
0.03
576/1
0.03
579/2
0.05
576/2
0.01
581
0.02
582
0.18
0.33
573/1 , 573/2
571
0.21
533
0.01
523
0.14
531
0.06
534
0.16
539
0.03
518
0.25
521
0.01
519
0.05
0.06
498/3
461
0.14
498/4
0.06
498/2
0.01
498/1
0.06
0.15
493
494
0.01
495
0.01
500
0.02
463
0.15
456
0.04
0.06
457
452
0.04
449
0.10
446/1
0.22
योग .. 5.28
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
शिवपुरी दिनांक 28 जनवरी 2012
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 67.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ग्राम- सोन्हर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.18 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
1530
0.06
1532
0.21
0.03
1536
1535
0.10
1538
0.08
1539
0.08
0.02
1544
0.11
1564
1545
0.11
0.08
1573
1588
0.11
1595
0.18
1615/1
0.20
1620
0.05
1621
0.02
0.19
1622
1626
0.05
1614
0.15
1618
0.32
1624
0.12
1748
0.45
1753
0.10
1754
0.09
1757
0.25
1758
0.02
योग 3.18 426
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 60.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- नरवर
(ग) नगर/ ग्राम- कूबरी (ग्वालिया )
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
1364
0.16
1374
0.06
1365
0.04
1385
0.14
1386
0.02
1387
0.10
0.52
कुल रकबा
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन-87 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- संलग्न
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- करैरा
[भाग 1 (ग) ग्राम- अम्बारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 54.40 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
145
0.01
0.53
143
147
0.23
149
1.89
148
0.62
0.40
144
205
0.50
204
0.69
203
1.17
1.70
194
146
2.59
189
0.24
154
1.15
139
0.33
150
1.04
0.87
207
208
1.22
202
0.20
201
0.10
199
0.05
198
0.18
197
0.23
196
0.26
192
0.28
191
0.29
441
0.54
456
0.10
435
0.26
0.16
436
188
0.72
442
0.02
187
1.08
186
1.54
0.54
184
183
0.40
182
0.58
180
0.26 भाग 1 ]
427
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2) 179
0.08 178
0.12 177
0.09 176
0.22 175
0.03 174
0.16 172
0.20 171
0.14 168
0.03 445
0.15 173
0.16 449
0.01 185
0.58 391
0.08 392
0.08 181
0.85 157
0.04 158
0.06 159
0.25 160
0.29 641
0.04 156
0.05 161
0.06 165
0.50 162
0.14 163
0.05 167
0.01
0.05 169
170
0.22 493
0.02 393
0.10 377
0.06 492
0.10 490
0.04 425
0.09 467
0.07 466
0.07 429
0.14 106
0.08 110
0.98 111
0.18 (1)
(2)
452
0.05
430
0.09
431
0.06
0.16
103/1
451
0.05
450
0.03
115
0.69
0.08
469
0.29
446
432
0.04
0.07
447
0.13
444
457
0.30
0.01
539
0.13
474
214
0.23
2.22
238
475
0.05
476
0.08
477
0.21
521
0.07
0.20
383
374
0.14
541
0.20
0.30
406
0.06
116
423
0.06
424
0.09
384
0.12
426
0.05
428
0.11
433
0.04
389
0.05
390
0.08
0.20
381
0.14
379
378
0.04
380
0.18
0.24
210/1 428
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2) 237/1
0.10 211
0.51 212
0.25 244/2
0.08 385
0.08 236/1
0.12 210/2
0.83 382
0.18 209
0.18 244/1
0.20 375
0.16 373
0.10 117
0.08 240
0.47 243
0.85 241
0.08 213
2.52 239
2.54 228
0.25 224
0.15 223
0.35 222
0.25 219
0.20 218
0.10 277
0.27 282
0.04 283
0.06 286
0.06 107
0.08 103/2
0.03
[भाग 1
(2)
(1)
102/1
0.21
113
0.49
114
0.37
118
0.21
124
0.23
126
0.60
127
0.25
128
0.25
129
0.02
130
0.01
132
0.12
133
0.12
134
1.08
136
0.06
0.50
137
3/1/4
0.10
3/2
1.11
3/1/3
0.07
141
0.31
237/2
0.03
236/2
0.09
0.02
481
योग .. 54.40
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- कासना नाला लघु सिंचाई योजना निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
शिवपुरी , दिनांक 3 फरवरी 2012
क्र. क्यू- भू-अर्जन-103- संशोधन. पृष्ठा. क्र. क्यू- भू-अर्जन- 3093 दिनांक 8 फरवरी 2011 के संशोधन जिला शिवपुरी में उकायला उच्चस्तरीय नहर की एम -8 शाखा एवं डी-5 की शाखाओं भाग 1 ]
429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
भाग -1 में दिनांक 25-02-2011 को पृष्ठ क्रमांक 532 से 536 पर तथा समाचार- पत्र दैनिक मध्यराज दिनांक 24-02-2011 एवं नई एवं उपशाखाओं के निर्माण हेतु ग्राम सोन्हर तहसील नरवर में स्थित अशासकीय भूमि 13.14 हेक्टर अधिग्रहण करने हेतु भू- अर्जन अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) के तहत दिनांक 8-2-2011 को अधिसूचना जारी की गई थी. इस अधिसूचना का प्रकाशन म. प्र . शासन राजपत्र दुनिया दिनांक 26-02-2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है जिसका जी नम्बर 24929/11 है :-
ग्राम सोन्हर- II तहसील नरवर जिला शिवपुरी
संशोधित प्रविष्टि
खसरा
रकबा
स्थिति
टीप नम्बर (हेक्टर में )
(1) (2)
(3)
(4) 2618
0.03 पूर्व में प्रकाशित विलोपित
"
" 2532
0.08
_ "_
2519
0.02
"
2518
0.12
_"_
_ "_ 2513
0.02
_"_
_"_ 0.05
2509
"
_ "_
2505
0.05
"
_"_ 2502
0.03
"
_"_ 2501
0.03
2385
0.13
_"_
." 2382
0.19
2381
0.04
"
_"_
2380
0.13
_"_
2320/1
"
2320/2
"
2320/3 0.19
"
2320/4
"
2320/5
"
2319 मि.
2319 मि. 0.09
_"_
2319 मि.
1"
0.02
2248
2249
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2247
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2244
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(2)
(3)
(1)
(4)
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"
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0.04
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712
0.13
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375
0.12
723
0.16
" 2394/1 0.18
2638
0.23
पढ़ा जावे
(संशोधित प्रविष्टि)
_ "_
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_"_
0.07
2579
"
" 2578
0.28
"
_"_
634
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1012
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" 235
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पढ़ा जावे
नवीन प्रस्तावित
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0.04
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1141
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1159
0.05
1162 430
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2)
(3)
(4)
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1183
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1189
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2591
0.07
"
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0.08
2575
0.15
"
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0.06
"
2572
0.29
"
2590
0.16
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[ भाग 1 (1)
(3)
(2)
(4) 2582
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"
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"
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"
" 2542
0.08
"
_"_
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"
" 2468
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"
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"
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_"_
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"
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"
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"
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0.02
"
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0.08
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"
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"
2400
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"
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"
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"
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"
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359
"
_"_
358
0.10
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356
355
0.02 भाग 1 ]
431
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2)
(3)
(4)
_"_
281
0.08
"
_ " _
256/1
0.09
_"_
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"
_"_
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_"_
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_"_
241
0.07
"
_ " _
236
0.08
"
474
0.18
योग
12.49
पूर्व में प्रकाशित विवरण के स्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधन पढ़ा जावे.
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 104- संशोधन. पृष्ठा. क्र. क्यू- भू-अर्जन- 3092 दिनांक 8 फरवरी 2011 के संशोधन जिला शिवपुरी में उकायला उच्चस्तरीय नहर की डी-5 शाखा के निर्माण हेतु ग्राम गनियार तहसील नरवर में स्थित अशासकीय भूमि 11.30 हेक्टर अधिग्रहण करने हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) के तहत दिनांक 8-2-2011 को अधिसूचना जारी की गई थी. इस अधिसूचना का प्रकाशन म. प्र . शासन राजपत्र भाग -1 में दिनांक 25-02-2011 को पृष्ठ क्रमांक 520 से 524 पर तथा समाचार पत्र दैनिक मध्यराज दिनांक 24-02-2011 एवं आचरण दिनांक 28-02-2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है जिसका जी नम्बर 24910/11 है.
ग्राम गनियार - तहसील नरवर जिला शिवपुरी संशोधित प्रविष्टि
खसरा
रकबा
स्थिति
टीप नम्बर (हेक्टर में )
(2)
(1)
(3)
(4) 1194
0.20
विलोपित
पूर्व में प्रकाशित
11
1195/2
0.03
_" _
809/3
0.05
_"_
_"_ 776
0.05
_ "_
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_"_
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"
_"_
1196/1
"
" 777
0.05
_"_
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_"_
1195/1
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_"_
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0.08
_"_
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0.03
_"_
0.07
788
"
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0.02
(3)
(1)
(2)
(4) 0.11
791/1
पूर्व में प्रकाशित विलोपित
_ " _
_"_ 0.11
791/2
-" 807
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_ " _
847/2
0.05
_ "_
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"
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"
"
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"
1251
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_"_
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855/1
_"_
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"
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1197/4
"
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1197/5
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" 1170/11
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1170/2
"
1197/1
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"
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"
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311
0.02
"
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0.12
-" - 697
0.02
_"_
_"_ 330
0.06
_"_
770
0.03
पढ़ा जावे
(संशोधित प्रविष्टि)
_"_
771
0.03
_"_ 0.29
1249
779
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"
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0.01
_"_
0.15
67
"
_"_ 845/1
0.24
_"_
_" _ 796
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"
_" _ 0.20
845/2
"
"
1250
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" 0.23
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"
"
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" 988
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"
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0.04
"
318
0.01
_"_
208
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
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_"_ 692
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" 320
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" 20
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" 450
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11
429/2
0.06
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852/2
"
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852/4
68/1
68/2
"
_ " _
68/3/1
0.40
68/3/2
68/3/3
1291
0.10
नवीन
पढ़ा जावे
प्रस्तावित
_ " _
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0.12
_" _
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0.18
"
_ " _
0.10
1283
_ "_
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_ "_
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"
"
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"
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0.05
"
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0.01
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0.16
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"
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0.12
"
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0.03
-"
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0.11
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0.20
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"
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0.14
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पढ़ा जावे
प्रस्तावित
_"_
_"_ 780
0.02
_"_
_" _ 775
0.03
_ "_
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"
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"
" 0.10
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" 844
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"
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"
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" 984
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"
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983
0.03 भाग 1 ]
433
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
(3)
(4) 229
0.02
"
230
0.04
81
0.08
231
0.02
_" _ 301
0.02
645
0.08
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0.02
_"_
313
0.04
"
314
0.04
315
0.02
"
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0.02
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0.03
321
-"-
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562
0.04
310
0.02
_"_
563
0.04
_"_
0.04
564
_"_
0.03
560
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0.02
"
582
0.04
586
0.05
"
0.12
647
"
0.05
696
_ "_
612
0.08
_"_
0.01
614
"
0.02
620
"
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"
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632
"
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_"_
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"
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650
_"_
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690
"
" 689
0.03
693
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701
0.04
_ "_
0.04
702
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706
पूर्व में
यथावत्
प्रकाशित
_"_
713
0.03
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0.04
716
0.03
(1)
(2)
(3)
(4)
"
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0.03
"
0.06
738
92/1
0.20
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92/3
"
_ "_
0.15
23/1
23/2
"
"
0.06
745/1
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"
" 82
0.11
" 90
0.04
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0.04
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0.05
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_ " _
467
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"
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0.08
" 408
0.09
722
0.09
10.97
योग ..
पूर्व में प्रकाशित विवरण के स्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधन पढ़ा जावे.
क्र. क्यू- भू-अर्जन- 105.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील - नरवर
(ग) नगर ग्राम- नरौआ
घ) लगभग क्षेत्रफल-4.67 हेक्टर.
(
सर्वे
अर्जित रकबा
टीप नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
(3) 51
0.13
विलोपित
_"_ 52
0.06 434
(1)
(2)
(3)
" 66/2
0.04
" 67/1
0.11
67/4
0.02
68
0.11
77
0.23
368
0.03
369/2
0.01
371/2
0.08
372/1
0.03
372/3
0.02
373
0.21
385
0.03
386
0.04
387
0.11
388
0.23
580
0.18
581
0.10
582/6
0.15
583
0.01
603
0.03
970
0.13
972
0.14
986
0.16
994/1
0.05
995
0.11
996
0.07
997/1
0.03
997/2
0.04
1000
0.12
" 1001
0.01
623
0.14
608
0.13
" 609
0.08
614
0.03
" 613
0.08
" 637
0.03
" 644
0.02
646
0.06
650/1
0.08
650/2
0.11
_" _ 650/3
0.08
" 651
0.01
_" _ 647
0.11
418
0.09
संशोधित
प्रविष्टि
_"_ 424
0.11
_"_ 426
0.10
" 433
0.10
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
[भाग 1 (1)
(2)
(3) 548
0.20
555
0.03
" 562
0.20
" 565
0.09
" 568
0.06
569
0.08
" 570
0.12
572
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573
0.03
575
0.06
_"_ 578
0.06
705
0.07
" 902
0.24
0.14
949
_"_ 951
0.18
_"_ 956
0.10
" 957
0.12
0.06
416
यथावत
प्रविष्टि 549
0.06
550
0.04
_"_ 551
0.01
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0.10
_"_ 557
0.07
_ "_ 558
0.06
_"_ 563
0.05
564
0.12
" 571
0.11
" 574
0.08
" 576
0.07
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0.04
" 701
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"
0.09
702
703
0.08
" 704
0.12
" 706
0.06
707
0.03
719
0.28
_"_ 723/5
0.05
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0.06
_"_
0.02
723/7
_"_
0.04
723/8
" 904
0.11
_"_ 952
0.18
_"_ 954
0.10
4.67
कुल रकवा .
भाग 1 ]
435
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 25 जनवरी 2012
प्र. क्र. 16 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- निवाड़ी
(ग) ग्राम- पोहा भाटा
( घ) लगभग क्षेत्रफल- 9.690 हैक्टेयर.
अर्जित किये जाने वाला रकबा खसरा नम्बर
(हैक्टेयर में)
(1)
(2)
465
0.009
466
0.028
393
0.155
391
0.064
392
0.387
402
0.048
403
0.008
406
0.023
415
0.018
414
0.004
416/1
0.314
416/2
0.456
418
0.494
419
0.481
449
0.041
425/3/1
0.001
(2)
(1)
450
0.031
447
0.291
448/3 ..
0.314
446/1
0.169
446/2
0.290
442/1 /1 क
0.409
0.266
441/2/2
443
0.001
438/2
0.228
438/2/1/2
0.216
438/2/1/1
0.008
0.005
438/1/1/2
420
0.318
421
0.061
0.010
385
385/3/1
0.116
385/3/2
0.114
385/2/1
0.033
376
0.014
0.213
375/2/1
0.117
375/3/1
375/3/2
0.155
0.142
375/3/6
0.306
374/4
0.116
374/3/1
374/2
0.059
371
0.018
369
0.094
368 स
0.115
0.164
369 अ
370/2
0.214
370/3
0.119
553/2
0.224
170
0.025
173/1 क
0.221
141
0.014
0.100
140/1
422
0.009
368
0.309
368/6/4/2/2
0.133
368/6/3 क
0.096
424/2/1
0.172
326
0.017
424/1ख
0.002 436
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
424/1क
0.051
316/3
0.241
316
0.515
315
0.028
315 अ
0.046
316
0.230
योग .. 9.690
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है. - बरूआ नाला तालाब योजना की नहर निर्माण.
( 3) भूमि के (प्लान ) नक्शे का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 18 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- निवाड़ी
(ग) ग्राम-पोहाखास
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.898 हैक्टेयर.
खसरा
अर्जित किये जाने वाला रकबा नम्बर
(हैक्टेयर में)
(1)
(2)
1081
0.026
1080
0.028
1044
0.050
1045
0.102
1046
0.001
1049
0.206
1048
0.007
1028
0.397
1036
0.007
1027
0.156
1026
0.081
0.007
1012
1025/2
0.150
1025/1
0.295
[ भाग 1 (1)
(2)
924
0.017
0.099
923
922
0.023
921
0.129
920
0.115
919
0.102
0.063
918
0.021
917
1252
0.020
1253/2
0.116
0.002
1253/1
1254/1
0.107
1255
0.068
1260
0.047
1268
0.022
0.108
1306/2
1306/1/2
0.038
1306/1
0.075
1305/1
0.119
1303/3/2
0.096
1312/2
0.016
1303/3/1
0.058
1312/1
0.004
1303/2
0.099
1302
0.075
0.151
1259
0.178
1269
1308/2
0.042
0.173
1308/1
0.034
1320
1317/2
0.085
0.017
1317/1
0.003
1316
0.063
1334/1
योग .. 3.898
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .- बरूआ नाला तालाब योजना की नहर निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 19 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भाग 1 ]
437
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- निवाड़ी
(ग ) ग्राम- कुलुवा खास
( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 5.856 हैक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हैक्टेयर में)
(2)
(1)
581
0.051
584
0.115
585
0.020
586
0.028
587
0.072
588
0.003
590
0.047
596
0.040
618
0.422
597
0.028
608
0.133
0.105
609
610
0.194
817
0.092
815
0.015
811
0.011
812
0.064
813
0.003
809
0.013
807
0.157
804
0.085
797
0.001
789
0.015
794
0.085
791
0.015
790
0.018
792
0.056
793
0.013
783
0.118
679
0.017
678
0.057
(2)
(1)
677
0.018
672
0.009
0.013
676
0.010
673
675
0.014
0.044
674
0.012
687
0.027
688
685
0.001
0.071
686
775
0.007
0.001
725
724
0.013
0.005
694
722
0.032
723
0.048
0.016
695
697
0.030
721
0.013
0.034
712
711
0.019
0.102
710
705
0.023
0.023
709
0.001
706
0.016
345
0.055
346
0.359
343
0.067
341
0.012
340
338
0.055
342
0.026
337/3
0.010
0.074
337/2
337/1
0.036
335/1
0.251
336
0.368
0.010
336 ब
0.131
617
616
0.027
627
0.071
621
0.267
0.042
619 438
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
622
0.099
623
0.003
625
0.060
529
0.011
1128/2
0.003
1132
0.076
406/2
0.050
406/3
0.001
406/1
0.082
407
0.026
410
0.236
466/1
0.125
412/2
0.035
465/2/4
0.081
463
0.013
462
0.095
457
0.008
458
0.093
460
0.014
455
0.005
459
0.012
474
0.172
योग .. 5.856
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है. - बरूआ नाला तालाब योजना की नहर निर्माण
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र . क्र. 20- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- निवाड़ी
[भाग 1 (ग ) ग्राम- नयाखेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.866 हैक्टेयर.
खसरा
नम्बर
(1)
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हैक्टेयर में ) (2)
517
0.042
0.189
518
519
0.502
520
0.023
521
0.797
493
0.021
0.798
553
466
0.322
465
0.250
0.225
462
464
0.002
461
0.150
458
0.016
457
0.155
555
0.027
435
0.144
0.156
556
430
0.124
0.010
432
431
0.004
437
0.020
439
0.031
428
0.015
426
0.542
193
0.007
195
0.263
197
0.084
0.052
199
198
0.115
421
0.061
404
0.512
420
0.040
0.140
419
411
0.011
417
0.003
418
0.021
412
0.042
415
0.023
414
0.025
413
0.003 भाग 1 ]
439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
408
0.051
383
0.080
379
0.324
382
0.006
379/अ
0.010
378
0.307
378/6क/11
0.048
378/6/10
0.051
338
0.132
337
0.058
336
0.004
340
0.087
330
0.011
329
0.156
328
0.034
328/अ
0.044
327
0.129
323/1
0.079
320
0.049
323/अ
0.129
323
0.015
281
0.095
योग .. 7.866
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.- बरूआ नाला तालाब योजना की नहर निर्माण.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 22- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
( क ) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-निवाड़ी
(ग ) ग्राम- कुलुवा भाटा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.752 हैक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हैक्टेयर में )
(1)
(2)
57
0.444
55
0.509
55 ख
0.383
56
0.361
54/2
0.502
15
0.077
0.166
32
0.016
25
26
0.055
24
0.031
0.042
23
27
0.119
2
0.047
योग .. 2.752
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .- बरूआ नाला तालाब योजना की नहर निर्माण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 24 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- निवाड़ी
(ग) ग्राम- निवाड़ी भाटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.416 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
110/485
0.017
110/482
0.160
0.098
110/483
0.814
129 440
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
129/1
0.457
129 प
0.074
130 अ
0.165
130 स
0.187
131
0.065
52 अ
0.022
51/2
0.222
52
0.042
51 ज
0.188
54अ
0.005
51 क
0.153
51 द
0.044
51
0.006
51
0.269
0.033
21
0.034
300
0.005
301
0.091
304
0.030
432
0.209
426
0.049
429
0.065
433
0.018
446/2
0.012
120
0.162
315 अ
0.054
283
0.063
282
0.073
281
0.011
279
0.050
280
0.016
276
0.033
289
0.021
297
0.052
295
0.050
294
0.017
293
0.038
292
0.043
298
0.068
302
0.131
योग .. 4.416
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है. - बरूआ नाला तालाब योजना की नहर निर्माण.
[भाग 1 ( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 27 जनवरी 2012
प्र. क्र. - 02 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- चीनौर
(ग) ग्राम- अमरौल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-30.453 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3) 2585
0.042
0.031 2592/1
0.209
0.209 2592/2
0.366
0.251 2586
0.523
0.031 2584
0.293
0.188 2590
0.732
0.502 2589
0.846
0.397 2588
0.878
0.021
0.167
1.129
2605
2604
0.711
0.397 2607/1
0.465
0.181
0.060 2611/1
0.335
2593
0.188
1.223 भाग 1 ]
441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(2)
(1)
(3) 2603
1.254
0.178 2607/2
0.900
0.181 2611/2
0.345
0.050 2607/3
1.264
0.181 2612
0.314
0.084 2611/3
0.334
0.005 2609
0.679
0.470 2610
0.042
0.042 2623
0.042
0.010 2624
1.223
0.088 2630
0.899
0.680 2622
0.846
0.021 2629/2
1.544
0.310 2635
1.254
0.763 2634
0.617
0.031 2577
0.732
0.209 2558
0.073
0.042 2570
1.212
0.596 2578/1
0.888
0.596 2578/2
0.888
0.596 2576
0.334
0.031 2571/1
1.045
0.183 2571/2
0.564
0.183 2572
1.400
0.554 2568
1.484
0.052 2557
1.139
0.993 2556/2
0.878
0.237 2555
0.376
0.021 2544/1
0.502
0.471 2543
0.314
0.031 2542
0.846
0.090 2545/2
0.040
0.040 2422/1
0.157
0.157 2418
0.439
0.380 2417
0.031
0.031 2422/2
0.167
0.167 2419
0.052
0.016
0.523
0.157 2422 (4 ) (ख)
0.303
0.679
2422 ( 4 ) ( क)
2415
0.366
0.300 2414
0.073
0.020 2413
0.961
0.380
(3) (1)
(2)
2410
0.146
0.120
0.477 2409
1.515
2408
0.230
0.125
0.512 2407
0.920
0.142 2395
1.014
0.689
0.094 2396/1
0.210
2396/2
0.094
0.084
2396/3
0.084
0.523
0.324 2397/1
2158
0.658
0.418 2157
0.470
0.261 475
0.073
0.031 476
0.982
0.439
0.052 474
0.084
0.084
0.042 473
0.042
0.397
477
0.028
0.014 1274/1
1273/4/1
0.105
0.105
0.240
0.240 501
1274/2
0.028
0.014 1274/4/2
0.019
0.019
0.028
0.014 1274/3
1273/4/3
0.020
0.020
0.014 1274/4
0.028
1273/4/4
0.019
0.019 1274/5
0.028
0.014 1273/4/6
0.019
0.019 1274/6
0.105
0.014
0.019 1273/4/6
0.019
1273/1
0.105
0.105 1273/2
0.105
0.105
0.021 485
0.209
500
0.533
0.293
0.523
499
0.178
0.042 898
0.042
0.073 503
0.334
0.272 509
0.690
0.334
510
0.063 504
0.272
0.042 511
0.658
1.004
505
0.063
0.063 515
0.418
0.090 442
(1)
(2)
(3) 516
0.042
0.031 540
0.282
0.063 519
0.303
0.073 520
0.303
0.125 525
0.073
0.648
528
0.125
0.052 530
0.209
0.021 531
0.219
0.146 532
0.199
0.073 533
0.188
0.042 534
0.345
0.213 535
0.428
0.186 537
0.272
0.157 543
0.105
0.105 541
0.585
0.105 544
0.334
0.334 1253
0.021
0.010 1236
0.418
0.021 538/1
0.136
0.136 1213
3.093
1.421 539
0.261
0.188 540
0.282
0.063 1251
0.732
0.150 1241
0.439
0.188 1242
0.491
0.439
0.199
1239
0.052 1215/3
0.553
0.184 803/3
0.250
0.014 1214
0.052
0.052
804
0.219
0.188 801
0.627
0.178 805/2
0.418
0.121 817
0.042
0.021 819
0.125
0.073 818
0.042
0.042 820
0.105
0.073 821
0.052
0.052
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
[भाग 1 (1)
(2)
(3) 822
0.042
0.021
0.052 846
0.052
848
0.042
0.015 843
0.042
0.036
0.052
0.028 844
845
0.052
0.052 847
0.136
0.115 850
0.084
0.075 840
0.010
0.010 841
0.042
0.036 839
0.063
0.048 838
0.073
0.020 895
0.188
0.188
0.105
0.095 894
896
0.094
0.088 897
0.105
0.105 893
0.115
0.010 899
0.167
0.106
0.076 907
0.094
902
0.239
0.146
0.073
0.073 903
0.035 908
0.105
0.073 906
0.125
0.199 904
0.199
0.658
0.050 905
0.387
0.355 878
875
0.188
0.156 876
0.042
0.042 867/1
0.084
0.084
0.084 867/2
0.084
772
0.146
0.125 773
0.073
0.021 868
0.084
0.084 869
0.073
0.073 870/1
0.031
0.031 970/2
0.742
0.742 871
0.188
0.177 भाग 1 ]
443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
(3) 771
0.157
0.157 770
0.146
0.063 874
0.219
0.100 872/1
0.157
0.081 944/3
0.404
0.209 1142/1
5.511
0.679 1126/2
1.254
0.389 1141
0.836
1.641
1121/1
1.160
0.400 936
0.178
0.010
30.453
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश , जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
ग्वालियर , दिनांक 1 फरवरी 2012
प्र. क्र. - 09 - अ- 82-10-11- भू- अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- भितरवार
(ग) ग्राम-गाजना
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.443 हेक्टर .
सर्वे
अर्जित किये
कुल रकबा
नम्बर
जाने वाला
(हेक्टेयर में )
अनुमानित
रकवा
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3) 138/1
0.711
0.100 138/2क
0.071
0.010 138/2ख
0.071
0.010 (1)
(2)
(3)
0.020 138/2 ग घ
0.142
138/2ड
0.071
0.010 139
0.825
0.265 140/1
0.105
0.041
0.022
0.008 140/2क
140/2ख
0.383
0.149
0.051 140/2ग
0.128
140/3
0.042
0.016
0.120
0.035 141/1
141/2
0.105
0.030 143
0.564
0.149
0.314
0.022 144/1
0.018 144/2
0.256
0.256
144/3
0.019
0.056 146
0.230
148/1
0.014
0.097
148/2
0.105
0.015 148/3
0.209
0.029 149
0.121
0.439
150
0.762
0.204 151
0.120
0.428
152
0.026
0.230
0.038
0.105
153/मि 1
0.104
0.037 153 मि 2
154
0.606
0.115
0.357
156
0.090
0.127 157
0.418
0.408
0.160 158
0.150 160
0.658
0.303
0.022 161
0.160 162
0.282
232
0.300
1.107
0.055 233
0.157
0.165
0.617
235
0.060 237
0.178
238
0.190
0.533
0.035
0.575
240
0.058 241
0.240
242
0.240
0.040 243
0.449
0.174 244
0.158
1.035
0.081 245
0.523 444
(1)
(2)
(3)
0.033 246
0.209
247
0.439
0.061 248
0.157
0.013 249
0.157
0.051 250
0.084
0.439
251
0.188
0.055 252
0.168
0.060 159
0.701
0.005
0.077 253
0.772
259
0.409
0.090 260
0.407
0.135 268
0.418
0.160 284
0.241
0.910
285/1
0.209
0.031 285/2
0.188
0.028 286/1
0.188
0.037 286/2
0.188
0.037 287
0.366
0.069 288
0.805
0.149 289
0.491
0.035 290/1
0.052
0.008 290/2
0.334
0.050 291
0.167
0.073 292
0.199
0.073 301
0.365
0.025
0.010 307/1
0.209
5.443
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर के निर्माण कार्य हेतु
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. - 10 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- ग्वालियर
(ख ) तहसील- भितरवार
(ग ) ग्राम- बाजना
(घ) क्षेत्रफल-7.781 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में )
अप्राप्त किये जाने वाला अनुमानित रकवा
(हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
663
0.512
0.171
0.179 665
0.292
0.227
1.045
659
0.063
0.209
668/मिन-1
0.105
0.032 668/मिन-1
0.095
0.314
668/मिन-1
0.125
0.038 668/2
0.037
0.105
670
0.105
0.070 671
0.087
0.125
669
0.063
0.017 689
0.105
0.085 690
0.041 691
0.105
0.167
0.083 692
0.042
0.146
682
0.167
0.078 696
0.355
0.051 700/2
0.334
0.048 700/1
0.073
0.041 679
0.178
0.005 800
0.078
0.146
799
0.209
0.163 798
804
0.282
0.178
0.122 792
0.334
0.157
0.068 793
0.004
0.115
795
0.070 811
0.251
0.060 812
0.261
784
0.188
0.026 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 782
0.178
0.066 783
0.272
0.093 779
0.251
0.049 780
0.251
0.110
0.115
778/2
0.051 778/1
0.115
0.050 761
0.167
0.021
0.240
759
0.048 727
0.366
0.160 728
0.314
0.109 395/4
0.052
0.006 395/3
0.053
0.006 395/2
* 0.006
0.052
395/1
0.261
0.027 579मिन
0.587
0.093 577
0.261
0.060 568
0.188
0.068 567/2
0.110
0.026 567/1
0.109
0.025 566
0.073
0.041 564
0.199
0.040 562
0.272
0.080 561
0.314
0.002 560/3
0.073
0.027 560/2
0.063
0.024 560/1
0.055
0.146
558
0.053
0.199
440
0.658
0.312 437
0.407
0.067 434
0.418
0.137 436
0.105
0.012 435
0.272
0.067 217
0.136
0.010 216
0.073
0.028 215
0.105
0.014 218
0.188
0.060 219
0.407
0.172 213/1
0.104
0.012 213/2
0.084
0.012 220
0.407
0.106 212
0.199
0.054 211
0.209
0.010
445
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
(3) 210
0.345
0.100 207
0.122
0.931
0.083
0.147
199
200
0.199
0.081
0.082 201
0.397
204
0.575
0.072
0.366
0.275 191
202
0.055
0.156
0.084 203 मिन-1
0.199
203 मिन-2
0.115
0.049
0.259
0.690
190 मिन
0.185 190 मिन
0.491
0.773
0.243 189 मिन
189 मिन
0.387
0.122 188
0.031
0.029 192
0.167
0.006
0.040 197
0.209
0.029 198
0.146
0.018
0.042
214/1
0.044
0.104
214/2
0.167
0.087 394
0.041
0.209
396
397
0.035
0.261
398
0.042
0.042
0.282
443
0.044
0.084
0.084 444
0.052
0.034 445
0.282
0.048 559
569
0.008
0.094
667
0.063
0.063
0.084
0.016 672
676
0.052
0.014
0.136
0.057 699
0.084 680
0.084
0.084
681
0.004
0.334
0.049 718
732
0.241
0.182 762
0.293
0.016 781
0.084
0.016
0.052 785
0.199
797
0.063
0.027 805/2
0.167
0.006 446
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(2)
(1)
(3) 810
0.176
0.034 813
0.167
0.032
7.781
योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय तरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर के निर्माण कार्य हेतु
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 28 जनवरी 2012
क्र. 3- भू- अर्जन- 2012- प्र. क्र. अ- 82-2010-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का सोमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित एम. पी . हाउसिंग बोर्ड आवासीय योजना के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-अलीराजपुर
( ख ) तहसील- अलीराजपुर
(ग ) ग्राम/शहर- रामसिंह की चौकी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.24 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
(3) 282
1.61
1.61 में से
289
0.75
0.75 में से
290
0.71
0.71 में से
0.81 291
0.81 में से
(2)
(3) (1)
0.51 में से 0.51 292
294
1.01 में से 1.01
0.24 295
0.24 में से
297
0.34 में से 0.34 298
0.26 में से 0.26 योग .. 6.24 में से 6.24 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- एम. पी. हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजना हेतु भू- अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 28 जनवरी 2012
क्र. 204 - भू-अर्जन- कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन का इस धारा का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान
(ग) नगर/ ग्राम - विहरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.58 हेक्टर .
खसरा नम्बर
शासकीय भूमि (हे. में.)
अशासकीय भूमि (हे. में)
(2)
(3) (1)
1.082
1755
1737
0.043
103
0.077 भाग 1 ]
447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(2)
(1)
(3) 566
0.153
507
0.027
0.101
499
2469
0.343
571
0.294
482
0.037
497
0.215
461
0.031
510
0.155
576
0.138
579
0.192
586
0.038
587
0.050
588
0.043
589
0.016
590
0.031
594
0.061
0.103
596
598
0.118
599
0.024
2466
0.216
640
0.063
624
0.110
623
0.165
622
0.052
625
0.078
2431
0.042
2452
0.004
614
0.016
615
0.177
196
0.141
757
0.113
756
0.038
760
0.078
774
0.109
773
0.094
772
0.009
771
0.035
योग .. 4.58
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य माईनर एवं सर्वे माइनरों के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं . पुवर्नास बाणसागर परि. रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 30 जनवरी 2012
क्र.- 206- प्रशा.- भू-अर्जन -2क.- 206- प्रशा.- भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम बुढ़गौना
(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.250 हेक्टर .
अर्जित रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.250
310/2
योग : 0.250
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की शिकारगंज वितरक नहर क्र. 1 के निर्माण कार्य हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 216 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर 448
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(ग) ग्राम सेमरा पवाई
(घ ) क्षेत्रफल-0.364 हेक्टर .
खसरा नम्बर (1)
कुल रकबा (हे. में) (2)
अर्जित रकबा (हे. में. ) (3) 59/2
0.162
0.311
0.202
1.594
60/4
0.364 योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 218 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- बगढ़ा पीढ़ियन 338
(घ) क्षेत्रफल-0.456 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में. )
कुल रकबा (हे. में)
(1)
0.032
0.409
430/2
0.230 627/2
0.020
0.020 628/2
0.303
(3) 0.142
0.012
(2) 1.069 0.303 0.482 0.012
626 629 630
0.456 योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन हेतु.
[ भाग 1 (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 220 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- गभुआनी 124
(घ) क्षेत्रफल-0.117 हेक्टर.
अर्जित रकबा (हे. में. )
कुल रकबा (हे. में)
(3)
(2)
0.117
0.117
खसरा नम्बर (1) 86
0.117 योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 222 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- कबरा
(घ ) क्षेत्रफल-0.222 हेक्टर.
अर्जित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में. )
कुल रकबा (हे. में)
(3)
(2)
(1)
0.138
0.138 163
0.012
0.081
165 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
(3) 166
0.028
1.267
222/3
1.144
0.044 योग
0.222 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 224 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
449 भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नै.
(ग) ग्राम- घटोखर
(घ) क्षेत्रफल- निरंक
रिमार्क खसरा नम्बर
रकबा (हे. में )
(2)
(3) (1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण -
में स्थित मात्र सम्पत्तियों
0.19 0.12
727 881
के अर्जन हेतु .
(में स्थित मात्र संपत्ति के लिये )
योग (अ ) 2 किता
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
- हे. निरंक ( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण-
निरंक
योग (ब)
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- पटेहरा
(घ ) क्षेत्रफल-0.727 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित रकबा (हे. में. ) (1)
(2)
970/1
1.096
0.607 970/2
(3) 0.060 970/3
0.643 0.591
0.060 योग .
0.727 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है . रीवा , दिनांक 31 जनवरी 2012
क्र. 226 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित महायोग ( अ+ ब ) 2 किता निरंक भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा निरंक भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा निरंक भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा निरंक (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 228 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील - चुरहट 450
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(ग) ग्राम- नकवेल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टर
खसरा अर्जित रकबा रिमार्क नम्बर (हे . में)
(1)
(2)
(3) (अ ) निजी भूमि का विवरण-
866/1
0.08
1110
0.02
1039
0.02
3 किता 0.12हे .
योग (अ )
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण-
निरंक
निरंक
योग (ब)
महायोग ( अ + ब ) 3 किता 0.12
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 0.12 हे . भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा निरंक भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा 0.12 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 30 जनवरी 2012
प्र. क्र. - 14- अ- 82-2010-11 कले .-79.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - गुना
( ख ) तहसील- कुंभराज
(ग) नगर/ ग्राम- निजामपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर .
सर्वे
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.052
6/1 क
6/1 ख
0.053 0.105
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- कालापाठा स्टापडेम निर्माण योजना.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा अनुभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.
गुना, दिनांक 2 फरवरी 2012
प्र. क्र. - 10- अ- 82-2010-11 कले. 97.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील-कुंभराज
( ग) नगर/ ग्राम- बिरयाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-45.969 हेक्टेयर.
(डूब क्षेत्र )
सर्वे
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
289
0.481
1.000
290/2
0.941
291/1
0.160
291/2
0.720
291/3
379/1
0.430
0.574
379/2
381/1
0.121
381/2
1.000
381/3
1.000
383
0.993 भाग 1 ]
451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2) 386
1.568 387
1.264 390
5.132 391/1
0.225 391/2
0.224 393
0.982 394
0.460 395/1
0.627 404/1/1
0.042 6
0.636 8
1.223 9
2.132 10/1
0.578 10/2/1
0.579 10/2/2
0.578 11
0.366 13
2.142 15
0.836 22
0.220 27/504/3
0.178
1.490 27/504/2
404/1/2
0.941 27/504/ 1 ख
0.674 27/4
0.021 27/9
0.314 27/11
0.895 27/12
1.000 27/13
1.000 27/14
0.895 27/15
1.000 27/16
2.000 27/19
0.836
38.478
कुल रकबा
(नहर क्षेत्र ) 154
0.418 155
0.031 150
0.052 158
0.029 148
0.070 149
0.031 147
0.073 160
0.209 126
0.138
(2)
(1)
124
0.073
125
0.200
132
0.031
123
0.132
122
0.085
0.093
121
0.052
79/2
78
0.011
0.022
77/1
0.167
76
0.065
75
74
0.147
0.198
55
51/2/2
0.042
0.021
53
0.021
54
0.042
45
44
0.021
36
0.063
46
0.032
0.032
48
49
0.042
404/2/1
0.021
404/2/2
0.021
0.070
402
0.055
403
406
0.125
0.054
401
0.200
410
0.205
411
0.395
420
371/6
0.170
370
0.115
0.115
368/2
221
0.085
0.100
220/2
215
0.347
445/1/2
0.836 452
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(2)
(1)
445/1/3
0.867
445/2
1.067
7.491
कुल रकबा .
नहर क्षेत्र
कुल किता-49
कुल रकबा-7.491
कुल रकबा 38.478 कुल किता -43
तालाब डूब क्षेत्र
रकबा-45.969
किता-92
कुल योग-
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बिरयाई सिंचाई तालाब नहर निर्माण योजना.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी चॉचौड़ा अनुभाग के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इंदौर, दिनांक 30 जनवरी 2012
क्र. 154- भू-अर्जन- देपालपुर -12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इंदौर
(ख ) तहसील - देपालपुर
(ग) नगर/ग्राम- उजालिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
207/1 पार्ट
0.194
योग : 0.194
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-ग्राम उजालिया के समीप गंभीर नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग के निर्माण बाबद.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग देपालपुर, जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 1 फरवरी 2012
क्र. क्यू- भूमि संपादन-2012-920- संशोधित.- इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 23 दिसम्बर 2011 को पेज क्रमांक 4437 में हो चुका है, जिनमें भूमि के कुल रकबे के मुद्रण में त्रुटि हुई है.
अतैव संशोधित अधिसूचना निम्नानुसार पढ़ी जावे.
ग्राम का नाम
संशोधित अधिसूचना जो पढ़ी जावे राजपत्र में पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना
(2)
(3) (1)
कुल रकबा 44.18
कुल रकबा 44.58 गावड़ी
उज्जैन , दिनांक 3 फरवरी 2012
क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2012-1055- संशोधित. - इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 23 दिसम्बर 2011 को पेज क्रमांक 4437 में हो चुका है, जिनमें भूमि के सर्वे नं. 528 के रकबे के मुद्रण में त्रुटि हुई है.
अतैव संशोधित अधिसूचना निम्नानुसार पढ़ी जावे.
ग्राम का नाम
संशोधित अधिसूचना जो पढ़ी जावे राजपत्र में पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना
रकबा
सर्वे नं.
रकबा
सर्वे नं.
(2)
(2) (1)
(1) (1)
3.72
2.72 528
नरवर
528
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012
क्र. A- 58.- निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( आई.टी. ) के पद पर वेतनमान रुपये 9300-34800 + रु. 4200 ग्रेड- पे में नियमानुसार समय - समय पर देय भत्तों सहित आगामी आदेशपर्यन्त 2 वर्ष की परिवीक्षा पर निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई पदस्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है : -
क्र. नाम
पदस्थापना का स्थान
453 5. यह कि, चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्यता परीक्षण का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण- पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.
6. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे . चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.
खण्डपीठ
1 श्री सत्येन्द्र शर्मा आत्मज
ग्वालियर.
श्री मुन्नालाल शर्मा
2 श्री गौरव कुमार सिंह आत्मज
श्री दीना नाथ सिंह
मुख्यपीठ जबलपुर.
1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे .
2. यह कि, 15 दिवस के अन्दर रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर/प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , खंडपीठ ग्वालियर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर इस आशय का शपथ - पत्र प्रस्तुत करें कि उनके विरुद्ध न तो कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है और न ही पूर्व में कभी किसी ऐसे मामले में सजा हुई है. यदि पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण चला था तो उसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करें. इस संबंध में कोई जानकारी छुपाई नहीं गई है , इसका उल्लेख शपथ- पत्र में करें . पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं असत्य शपथ पत्र देने संबंधी दाण्डिक अभियोजन के भागी होंगे.
3. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/ नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13-4-2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी.
4. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थीं, की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे . यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा.
7. यह कि, आवेदन- पत्र के साथ संलग्न प्रमाण- पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने कूटरचित या फर्जी पाये जाने पर नियुक्तिस्वमेव निरस्त मानी जावेगी . प्रमाण- पत्र के फर्जी या कूटरचित होने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी.
8. यह कि, उनकी सेवायें पूर्णतः अस्थाई है तथा वे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी.
9. यह कि, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त ही उनको उनके द्वारा धारित पद पर नियमानुसार स्थाई किये जाने पर विचार किया जावेगा.
10. यह कि, वे सेवा से पृथक् होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन - भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी.
11. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय- सीमा के निर्देशों का पालन न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी.
12. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय- समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे. अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील मानाजावेगा.
454
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
13. यह कि, आवश्यकता होने पर उन्हें वर्तमान पदस्थापना से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की मुख्यपीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर की स्थापना पर पदस्थ किया जासकेगा.
14. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाण- पत्र , शपथ- पत्र एवं मूल प्रमाण- पत्रों के परीक्षण उपरान्त संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति रजिस्ट्रार जनरल दे सकेंगे .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2012
क्र. "C- 365-दो -2-115-2006.- श्रीमती शशिकिरण दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और ..विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C- 387-दो- 2-67-2011.- श्री अनुराग श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C- 389-दो- 2-47-2010.- श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 7 से 9 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 दिसम्बर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 391-दो - 2-51-2011 .- श्री पी. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 2 से 8 नवम्बर 2011 तक सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 2 एवं 3 नवम्बर 2011 तक दो दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र. C - 392-दो - 2-36-2010 .- श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 22 से 23 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 395- दो - 2-50-2010.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2012
क्र. C- 481-दो-2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 30 दिसम्बर 2011 से 7 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
भाग 1 ]
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 505- दो - 3-65-2002.- श्री अशोक कुमार जैन , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार जैन , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 508-दो- 2-56-2010 .- श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 19 से 23 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C - 510-दो- 2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 13 से 15 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
455
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 512-दो- 2-47-2010.- श्री आर. एन . पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2011 तक दो दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2011 तक तीन दिन , शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-514- दो- 2-18- ए- 2009.- श्री एस. के. जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 516-दो- 2-19-2003 .- श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 7 से 9 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
456
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के . साहा , रजिस्ट्रार.
Jabalpur , the 13th January 2012
No. 461 - CJ - II - 418 - A. - WHEREAS , a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri R. C. Shrivastava, the then JMFC/ Civil Judge , Class - I, Khategaon , District Dewas , presently posted as CivilJudge, Class - I , Bhainsdehi , District Betul for showing act of grave misconduct .
AND WHEREAS , serious nature of the acts of misconduct warrants his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub - rule ( 1) of Rule 9 of M.P. Civil Services (Classification , Control and Appeal ) Rules , 1966 , and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court , hereby , places Shri R.C. Shrivastava , the then JMFC / Civii Judge , Class - I , Khategaon , District Dewas , presently posted as Civil Judge , Class I , Bhainsdehi , District Betul under suspension with immediate effect with the headquarters at Chhindwara . As a consequence of such attachment he will report everyday to the District Judge at the usual time of 10.30 A.M and will not leave the station Chhindwara without the written permission ofDistrict Judge , Chhindwara on the usual application made for the purpose . The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest .
Jabalpur , the 17th January 2012
No. 463 - CJ - II - 774.- WHEREAS , a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri P. C. Gupta, the then ADJ , Indore , presently under suspensión with headquarters at Shahdol for showing acts of grave misconduct as a Judicial Officer .
AND WHEREAS , serious nature of the allegations of misconduct warranted his suspension from service , and since he was already placed under suspension in the other allegations of misconducts vide order No. 251 , dated 17-02-11 with headquarters at Shahdol and thereafter in this departmental enquiry matter, instead of issuing separate order of suspension , the earlier suspension order was ordered to be continued with the above mentioned headquarters at Shahdol during pendency of this D.E. related with complaint of Shri Rakesh Gupta , Advocate , District Court , Indore .
Now , since earlier order of suspension issued vide order No. 251 dated 17-02-11 has been revoked , therefore , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub - rule ( 1 ) of Rule 9 of M. P. Civil Services ( Classification , Control and Appeal ) Rules , 1966 , and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court , hereby , places Shri P. C. Gupta , the then ADJ , Indore under suspension with effect from 07-09-11 with the headquarters atShahdol .
The High Court further directs that the previous orders for payment of subsistence allowances shall also remain continue .
Jabalpur , the 18th January 2012
No. 465 - CJ - II - 774.- In the matter of departmental enquiry against Shri P. C. Gupta , the then ADJ , Indore , presently under suspension with headquarters at Shahdol , having considered the enquiry report dated 21 October 2011 submitted by the District & Sessions Judge/Enquiry Officer , Barwani alongwith all relevant records , it has been resolved that the enquiry report be accepted and the officer be exonerated from the charges on which this departmental enquiry was initiated .
THE suspension order of the officer, if any, with this departmental enquiry is revoked . It has been further resolved that this revocation will not affect such other suspension order .
जबलपुर , दिनांक 16 जनवरी 2012
क्र. 65 - गोपनीय- 2012- II - 2-36-61 ( Part- V) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम , 1994 के नियम 9 ( घ ) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उच्च न्यायिक सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस भाग 1 ]
457
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
आशय का प्रमाण- पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा :-
क्रमांक
उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी का नाम
पदस्थापना का स्थान (1)
(2)
(3) 1
पवई श्री अक्षय कुमार द्विवेदी
2 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
जबलपुर 3
भोपाल श्री योगेश कुमार गुप्ता
4 श्रीमती आशा गोधा
रतलाम 5
शाजापुर श्री अनिल कुमार भाटिया
6
वैढ़न डॉ. विजय कुमार अग्रवाल
7
रीवा श्री योगेश चन्द्र गुप्त
8
इंदौर श्रीमती इन्द्रा सिंह
9
गरोठ श्री विनोद कुमार दुबे ( जूनियर )
10
होशंगाबाद श्री नवीन कुमार सक्सेना
11
बड़वाह श्री राजेश कुमार गुप्ता
12
भोपाल श्री विजय कुमार पाण्डेय
13 श्री अफसर जावेद खान
इंदौर 14
मण्डला श्री प्रताप कुमार तिवारी
15
रीवा श्री विनोद कुमार
16
रीवा श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
17 श्री कृष्ण कांत शर्मा
मुरैना 18
करैरा श्री सुरेश रणदिवे
19
देवास श्री गजेन्द्र सिंह
20 श्रीमती सुरभि मिश्रा
बुरहानपुर 21
मन्दसौर श्री अरुण कुमार वर्मा
22 श्री पवन कुमार शर्मा
छतरपुर 23 श्री अजय प्रकाश मिश्र
जबलपुर 24
रायसेन श्री उमेश कुमार गुप्ता
(2)
(3) (1)
25 श्री पंकज गौर
इन्दौर 26
धार श्री अशोक कुमार गोयनार
27 श्री ओंकार नाथ
रीवा 28 श्री आलोक अवस्थी
जबलपुर 29 श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत
जबलपुर 30 श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन
भोपाल 31
उज्जैन श्री भगवती प्रसाद शर्मा
32 श्री प्रदीप मित्तल
अमरवाड़ा 33
इन्दौर श्री- सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( सीनियर )
34
शहडोल श्री सनत कुमार कश्यप
35
दतिया श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
36
सागर श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा
37 श्री दिलीप कुमार नागले
सोहागपुर 38 श्री दीपक गुप्ता
अनूपपुर 39
ग्वालियर श्री अजीत सिंह
40 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव
खुरई 41
डिण्डौरी श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत
42
वैढ़न श्री प्राणेश कुमार प्राण
सीहोर 43 श्रीमती रश्मि अग्रवाल
44
रतलाम श्री नवनीत कुमार गोधा
45 श्री सभापति यादव
खुरई 46
सेंधवा श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( जूनियर )
47
इंदौर श्रीमती सविता दुबे
48
सिवनी श्री हरिशरण यादव
49 डॉ. ओम प्रकाश तिवारी
होशंगाबाद 50 श्री महेश चन्द्र सोनी
दमोह 51
मंदसौर श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव
52 श्री श्याम बिहारी वर्मा
जबलपुर 458
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(2)
(3) (1)
53 श्री रमा शंकर शर्मा
मैहर 54 श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनियर ) जबलपुर
इंदौर 55 श्री योगेश दत्त ( शुक्ला )
ग्वालियर 56 श्री महेश कुमार शर्मा
57 श्री भरत सिंह जमरा
अम्बाह 58
नरसिंहपुर श्री अजय कुमार गर्ग
59 श्री शिव चरण पाण्डेय
जबलपुर 60
खरगौन श्री राकेश श्रोत्रिय
ग्वालियर 61 श्री अनिल कुमार गुप्ता..
62 श्री अमिताभ मिश्रा
भोपाल 63 श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल
गुना 64 श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर
जबलपुर 65
सिरोंज श्री यशवंत सिंह परमार
66 श्री जोसेफ माईकल राव
वारासिवनी 67 श्री राजेन्द्र प्रसाद मनकेलिया
गुना 68 श्री जशरथ राज बच्चन
जबलपुर 69
नसरूल्लागंज श्री विजय मालवीया
70 श्री देवराज बोहरे
पिछोर 71
अशोकनगर श्री संजय कुमार जैन ( सीनियर )
72
रीवा श्री राजीव कुमार सिंह
73
सागर श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल .
जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012
क्र. C- 622- दो- 2-53-2011 .- श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 जनवरी 2012से 17 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012
क्र. 61-गोपनीय- 2012- दो- 3-96-2011.- कुमारी प्राची शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , इंटारसी , जिला होशंगाबाद का विवाह श्री आलोक उपाध्याय के साथ होने के फलस्वरूप उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम " कुमारी प्राची शर्मा " के स्थान पर " श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय " पति श्री आलोक उपाध्याय परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर जबलपुर , दिनांक 12 दिसम्बर 2011
क्र. 461 - स्था. सैट-2011 .- श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 28 नवम्बर 2011 से 3 दिसम्बर 2011 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है . साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारम्भ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करतीं रहतीं. अतः अवकाश अवधि दिनांक 28 नवम्बर 2011 से 3 दिसम्बर 2011 को मूलभूत नियम 25 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनीजावेगी.
ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
भाग 1 ]
459
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2012
क्र. B- 50- एक-7-3-2011- भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु वर्ष 2012 के ऐच्छिक ( Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-"
क्र
अवकाश का नाम
(1)
(2)
1. गुरू गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस .
2. महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव.
3. नर्मदा जयन्ती
4. स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस.
5. संत रविदास जयन्ती
6. महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस
7. शबरी जयंती
8. होली ( होलिका दहन )
9 . डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस .
10. वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस
11. चैती चांद
12.
निषादराज जयन्ती
13. विशु
14.
वल्लभाचार्य जयन्ती
15. सेन जयन्ती
16. छत्रपति शिवाजी जयन्ती
17. परशुराम जयन्ती/अक्षय तृतीया
18. शंकराचार्य जयंती
19. छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती
20. महेश जयन्ती
21. बड़ा महादेव पूजन
22. कबीर जयन्ती /हजरत अली का जन्म दिवस 23.
रथ यात्रा
24. गुरु पूर्णिमा
25.
शब-ए- बारात
26. नागपंचमी
27. गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती
28. दुर्गादास राठौर जयन्ती
29. जमात - उल - विदा/ईद - उल- फितर ( के ठीक पूर्व का दिवस ) 30. ओणम
31. विश्वकर्मा जयन्ती
32. राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस 33.
नवाखाई
34. डोल ग्यारस
35. अनंत चतुर्दशी
36. अग्रसेन जयन्ती
37. महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव/महर्षि वाल्मीकि जयन्ती.
सप्ताह के दिन
ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)
(4)
5 जनवरी 2012
गुरुवार
6 जनवरी 2012
शुक्रवार
30जनवरी 2012
सोमवार
6 फरवरी 2012
सोमवार
मंगलवार
7 फरवरी 2012
16 फरवरी 2012
गुरुवार
24 फरवरी 2012
शुक्रवार
7 मार्च 2012
बुधवार
13मार्च 2012
मंगलवार
20 मार्च 2012
मंगलवार
शनिवार
24मार्च 2012
मंगलवार
27 मार्च 2012
13 अप्रैल 2012
शुक्रवार
मंगलवार
17 अप्रैल 2012
18 अप्रैल 2012
बुधवार
23 अप्रैल 2012
सोमवार
मंगलवार
24अप्रैल 2012
26 अप्रैल 2012
गुरुवार
24 मई 2012
गुरुवार
30मई 2012
बुधवार
शनिवार
2 जून 2012
सोमवार
4 जून 2012
गुरुवार
21 जून 2012
मंगलवार
3 जुलाई 2012
गुरुवार
5 जुलाई 2012
सोमवार
23 जुलाई 2012
25 जुलाई 2012
बुधवार
सोमवार
13 अगस्त 2012
17 अगस्त 2012
शुक्रवार
29 अगस्त 2012
बुधवार
सोमवार
17 सितम्बर 2012
मंगलवार
18 सितम्बर 2012
शनिवार
22 सितम्बर 2012
26 सितम्बर 2012
बुधवार
शनिवार
29 सितम्बर 2012
मंगलवार
16 अक्टूबर 2012
सोमवार
29 अक्टूबर 2012 460
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
38. करवा चौथ पर्व/ गदीर - ए -खुम
39. भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती
40. झलकारी जयन्ती
41. योम- ए-अशुरा
42. नामदेव जयन्ती /गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस 43. गुरु घासीदास जयन्ती
44. संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती
45. दत्तात्रय जयन्ती
46. बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती
(1)
(3)
(4)
2 नवम्बर 2012
शुक्रवार
मंगलवार
20 नवम्बर 2012
22 नवम्बर 2012
गुरुवार
23 नवम्बर 2012
शुक्रवार
शनिवार
24 नवम्बर 2012
मंगलवार
18 दिसम्बर 2012
19 दिसम्बर 2012
बुधवार
27 दिसम्बर 2012
गुरुवार
सोमवार
31 दिसम्बर 2012
प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 46 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जायेगा, उससे अधिक नहीं.
(2) ऐच्छिकअवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी /कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है , इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही किया करें .
(3) मुख्यपीठ पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को इन 46 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार , इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.
(4) खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहाँ के प्रिंसीपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे .
क्र. B - 53- एक-7-3-2011- भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु वर्ष 2012 के ऐच्छिक ( Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-
क्र
अवकाश का नाम
(2)
(1)
1. गुरू गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस.
2. महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव.
3. बसंत पंचमी
4. नर्मदा जयन्ती
5. स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस.
6. संत रविदास जयन्ती
7. महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस 8. शबरी जयंती
9. होली ( होलिका दहन )
10. डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस
11. वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस
12. चैती चांद
13. निषादराज जयन्ती
14. विशु
15. वल्लभाचार्य जयन्ती
16. सेन जयन्ती
17. छत्रपति शिवाजी जयन्ती
सप्ताह के दिन ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख
(4)
(3)
5 जनवरी 2012
गुरुवार
6 जनवरी 2012
शुक्रवार
28 जनवरी 2012
शनिवार
30जनवरी 2012
सोमवार
6 फरवरी 2012
सोमवार
7 फरवरी 2012
मंगलवार
16 फरवरी 2012
गुरुवार
24फरवरी 2012
शुक्रवार
7 मार्च 2012
बुधवार
मंगलवार
13मार्च 2012
20 मार्च 2012
मंगलवार
24 मार्च 2012
शनिवार
मंगलवार
27 मार्च 2012
13 अप्रैल 2012
शुक्रवार
मंगलवार
17 अप्रैल 2012
18 अप्रैल 2012
बुधवार
23 अप्रैल 2012
सोमवार 461 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
(4)
(3)
मंगलवार 18.
24 अप्रैल 2012
परशुराम जयन्ती/अक्षय तृतीया
19. शंकराचार्य जयंती
26 अप्रैल 2012
गुरुवार
24 मई 2012
20. छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती
गुरुवार 21. महेश जयन्ती
30 मई 2012
बुधवार 22.
शनिवार बड़ा महादेव पूजन
2 जून 2012
सोमवार 23. कबीर जयन्ती /हजरत अली का जन्म दिवस
4 जून 2012
24.
रथ यात्रा
गुरुवार
21 जून 2012
25.
मंगलवार गुरु पूर्णिमा
3 जुलाई 2012
26. शब- ए- बारात
गुरुवार
5 जुलाई 2012
27. नागपंचमी
सोमवार
23 जुलाई 2012
28. गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती
बुधवार
25 जुलाई 2012
सोमवार
13 अगस्त 2012
29. दुर्गादास राठौर जयन्ती
17 अगस्त 2012
30. जमात - उल - विदा/ ईद - उल- फितर ( के ठीक पूर्व का दिवस )
शुक्रवार
शनिवार 31. पारसी नववर्ष दिवस
18 अगस्त 2012
32. ओणम
29 अगस्त 2012
बुधवार 33.
सोमवार विश्वकर्मा जयन्ती
17 सितम्बर 2012
मंगलवार
18 सितम्बर 2012
34. राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस
शनिवार 35.
नवाखाई
22 सितम्बर 2012
36. डोल ग्यारस
26 सितम्बर 2012
बुधवार 37.
शनिवार
29 सितम्बर 2012
अनंत चतुर्दशी
मंगलवार 38. अग्रसेन जयन्ती
16 अक्टूबर 2012
सोमवार
29 अक्टूबर 2012
39 . महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती /टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव/महर्षि वाल्मीकि जयन्ती.
2 नवम्बर 2012
शुक्रवार 40. करवा चौथ पर्व/गदीर- ए-खुम
मंगलवार
20 नवम्बर 2012
41. भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती
42.
22 नवम्बर 2012
झलकारी जयन्ती
गुरुवार 43.
23 नवम्बर 2012
शुक्रवार योम-ए-अशुरा
शनिवार
24 नवम्बर 2012
44. नामदेव जयन्ती / गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस
मंगलवार
18 दिसम्बर 2012
45. गुरु घासीदास जयन्ती
46.
19 दिसम्बर 2012
संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती
बुधवार 47. दत्तात्रय जयन्ती
27 दिसम्बर 2012
गुरुवार
31 दिसम्बर 2012
सोमवार 48. बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती
(1) प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 48 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जायेगा, उससे अधिक नहीं.
(2) ऐच्छिकअवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी / कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है , इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही किया करें .
(3) अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहां के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
462
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2012
क्र. 45- Confdl . - 2012- दो- 2-21-63 ( भाग- पांच ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ( चयन ग्रेड ) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale ) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है :-
क्रमांक
नाम तथा पदनाम
सारणी
रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी
सुपर समय वेतनमान में
नियुक्ति का दिनांक
(1)
(2)
1 डॉ. अनिल कुमार पारे, संचालक, लोक अभियोजन, लोक अभियोजन संचालनालय , भोपाल.
2 श्री वेद प्रकाश शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर.
3 श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन.
4 श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.
5 श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट.
(3)
(4)
2-1-2012
रिक्त पद पर.
2-1-2012 डॉ. अनिल कुमार पारे, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
2-1-2012
श्री वेद प्रकाश शर्मा, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.
2-1-2012
रिक्त पद पर.
2-1-2012
रिक्त पद पर.
जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2012
क्र. 95 - गोपनीय - 2012- दो-3-250-57 ( भाग -31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी) 6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) , ( मेरिट क्रमांक-03 ) , दिनांक 7 जनवरी , 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग- 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-
नाम
क्रमांक
का स्थान (2)
प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना (3) (1)
1 श्री प्रियंक दुबे
गुना
सारणी
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , गुना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल .
भाग 1 ]
463
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
मध्यप्रदेश , भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2012
क्र. गन्ना- एस- 3- क्षे . रा- 11-12-31.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन . शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल , गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु रेवा कृपा शुगर्स प्रायवेट लिमिटेड, शहपुरा ( भिटौनी ) , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ : - क्र. (1)
जिला (2)
क्रय केन्द्र (3)
1
मिल द्वारा
जबलपुर/शहपुरा
2
मिल द्वारा
जबलपुर/पाटन
3
बेलखेड़ी
जबलपुर/शाहपुरा
4
मिल द्वारा
नरसिंहपुर/गोटेगांव
5
अतरिया
नरसिंहपुर/गोटेगांव
क्षेत्र (हेक्टेयर )
(5) ग्रामों की संख्या (4)
119
531.08
333.08 77
301.31 11
76
938.37 20
512.59
2616.43 योग . 303
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब कर पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर (आकृति समूह का एक संस्थान )
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
गन्ना पिराई सत्र 2011-12 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील
क्र. गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
जिला/ क्रय केन्द्र नरसिंहपुर (1) (2)
(3)
(4) 1 झांसीघाट
गोटेगांव
17.65
फेक्ट्री गेट 2
गोटेगांव
21.81
फेक्ट्री गेट बेलखेड़ी ( झांसीघाट )
_"_ 3
गोटेगांव
50.42
खमरीया ( झॉसीघाट )
" 4
43.38
गोटेगांव
देगुंवा
_"_ 5
गोटेगांव
18.47
रिमझा ( खमरिया)
6 मालीवाडा
40.98
गोटेगांव
_"_ 7 सिलारी
23.83
गोटेगांव
_"_
61.07
गोटेगांव
8 नोनी
संभावित उत्पादन 40 टन/हे .में
कुल गन्ने का क्षेत्रफल (हे. में)
महाकौशल शुगर फैक्ट्री ( बचई ) से दूरी कि. मी. (9)
रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी. (8)
(5)
(6)
पेराई हेतु गन्ना ( टन) उत्पादन का 45% (7)
317.70
18
51 706.00
56
16
872.40
392.58
20
49 907.56
2016.80
53
20
1735.20
780.84
738.80
50 332.46
22
23
46 1639.20
737.64
52
23
953.20
428.94
50 1099.26
2442.80
23 464
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
गोटेगांव
13.49
9 बुढ़ीमवई
फेक्ट्री गेट
" 10
50.27
कंजई
गोटेगांव
_"_ 11 पिपरपानी
गोटेगांव
13.90
_"_ 12
गोटेगांव
19.27
करेली ( कला)
13
5.76
गोटेगांव
अतरिया कुम्हडाखेडा
14 गोटेगांव
गोटेगांव अतरिया 15
गेट
गोटेगांव
बुघगांव
16
गोटेगांव
अतरिया
10.07
कुमझोर
गोटेगांव
39.57
अतरिया 17 सालीवाड़ा
18
गेट
1.21
गोटेगांव
झोझा
19
गेट
गोटेगांव
12.95
उमरा ( उमरी)
20
23.47
गोटेगांव अतरिया कुकलाह
गर्रा
21
गेट
गोटेगांव
मोहास
22
गोटेगांव
अतरिया 132.31
23
गेट
2.50
गोटेगांव
मुँवारा ( धुँवारा )
24
गेट
गोटेगांव
0.80
कमोदी (करोंदी)
0.50
गेट
गोटेगांव
25 पड़रिया ( मुर्रई )
26
गोटेगांव
38.63
बगलई (तिघरा )
नरसिंहपुर 27 राखी
गोटेगांव
18.14
फेक्ट्रीगेट 28
गोटेगांव
39.57
अतरिया रहेली (गोटेगांव )
29
गेट
2.00
गोटेगांव
पड़रिया
30
गेट
गोटेगांव
2.00
कांचर ( कला)
31
गोटेगांव अतरिया
16.47
जमुनिया
32
2.55
बगलई
गोटेगांव अतरिया 33 अतरिया
28.03
गोटेगांव अतरिया 34
गोटेगांव
43.26
अतरिया पोनिया ( गोटेगांव )
35 चरगॅवा
30.67
गोटेगांव अतरिया 36 भैंसा
गेट
15.43
गोटेगांव
37
गेट
60.26
गोटेगांव
बढैयाखेड़ा ( परसबाड़ा )
गेट
गोटेगांव
32.30
38 परसवाड़ा
गेट
2.71
गोटेगांव
39 कोड़िया
5.64
40 हिड़की
अतरिया
गोटेगांव
41 छिनौरी
गेट
11.04
गोटेगांव
42
गेट
2.61
गोटेगांव
पिपरिया ( चौधरी )
43
0.50
गेट
गोटेगांव
मुरदई ( मुर्रई )
44
गेट
4.85
गोटेगांव
मुड़ीया
मवई
45
गेट
13.00
गोटेगांव
बगतेला
46
गेट
1.00
गोटेगांव
47 तिघरा
गोटेगांव
6.54
अतरिया 48
गेट
गोटेगांव
5.52
सहजपुरा
बरेली
49
गोटेगांव
गेट
13.53
(7)
(8)
(9) (6)
242.82
539.60
24
53
24
45 904.86
2010.80
250.20
25
556.00
46
25
42 770.80
346.86
25
38 103.68
230.40
130.32
25
7.24
40 289.60
25
5.23
209.20
55
94.14
402.80
181.26
25
50 1582.80
26
49 712.26
26
57 48.40
21.78
27
233.10
518.00
59 422.46
27
51 938.80
3.38
135.20
27
45
60.84
28
5292.40
2381.58
48
45.00
100.00
28
50
46
14.40
28
32.00
20.00
44
9.00
28
28
47 695.34
1545.20
326.52
28
52 725.60
1582.80
712.26
28
46
36.00
29
80.00
45
29
41
36.00
80.00
30
48 296.46
658.80
30
45.90
102.00
47 504.54
30
45 1121.20
50
30
1730.40
778.68
30
1226.80
552.06
49
30
54 617.20
277.74
54
30
1084.68
2410.40
50 1292.00
581.40
30
30
48.78
108.40
58 101.52
30
225.60
44
46 198.72
30
441.60
30
43 104.40
46.98
30
45
9.00
20.00
30
87.30
50 194.00
30
52 234.00
520.00
30
18.00
40.00
55
30
47 261.60
117.72
220.80
43
31
99.36
32
541.20
243.54
45 भाग 1 ]
465
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2)
(5)
(3)
(4) 50
0.50
बरोदा
गोटेगांव फेक्ट्री गेट
गेट 51
5.56
गोटेगांव
खैरो (खोरी )
52
गोटेगांव
6.24
अतरिया कुशीवाड़ा
53
अतरिया
32.69
सिमरिया ( बगलई पचौरी ) गोटेगांव
54 देवरीकला
गोटेगांव
अतरिया
9.77
55
गेट
0.50
गोटेगांव
पिपरिया ( अटकारी )
56 नरली
गेट
0.00
गोटेगांव
57
8.67
गोटेगांव
गेट देवरी ( रिमिझा)
गेट
गोटेगांव
15.57
58 कमता ( कमती)
59
गेट
गोटेगांव
0.60
राका (रोता)
60
गेट तिरका
4.29
गोटेगांव
61 सनजी
गेट
गोटेगांव
0.50
62 लम्हेटी
गोटेगांव
गेट
6.27
63
गोटेगांव
37.49
रिमझा ( देवरी )
अतरिया 64
गोटेगांव
गेट
20.49
कमती (पिडरई )
गेट 65
10.93
गोटेगांव
मेहका गाड़ाघाट
66 बहरोरा
गोटेगांव
गेट
4.04
67
गोटेगांव
गेट
10.52
पिपरिया ( मनकवारा )
गोटेगांव
गेट
8.90
68 देवगुवां ( पिपरिया)
गेट
गोटेगांव
3.33
69 चरगुवा ( दपकिया)
गेट 70 सर्रा
1.00
गोटेगांव
71
0.50
गोटेगांव
हिनोता
नरसिंहपुर
गेट 72
30.36
पिपरिया ( बाजारशुक ) गोटेगांव
73 भडरी
गोटेगांव
गेट
125.82
74
21.91
गोटेगांव
दपकिया
अतरिया 75
गोटेगांव
0.30
जामुनपानी
76
गोटेगांव
7.69
शुकरी
2.00
77
गोटेगांव
पिपरिया (कोहला)
78
गोटेगांव
3.07
डुंगरिया ( डुमरिया )
गोटेगांव
79 बड़खेड़ा ( चरगॅवा)
80 नरवारा
गेट
6.35
गोटेगांव
81 कामती
0.40
गोटेगांव
82
गोटेगांव
गेट
12.95
लाटगांव
_ "_
1.00
83
गोटेगांव
कुडा
84 ओरिया
गोटेगांव
कोरेगांव
85
1.15
गोटेगांव
86 अंडिया
गोटेगांव
1.00
0.40
गोटेगांव
87 अनंतपुर
0.15
88
गोटेगांव
पिपरिया ( पथरिया )
0.80
गोटेगांव
गेट 89 श्यामनगर
90
0.50
गोटेगांव
दौन
(7)
(8)
(9) (6)
32
20.00
9.00
47
32
49 100.08
222.40
32
48 112.32
249.60
45
32
307.60
588.42
32
52 175.86
390.80
43 20.00
9.00
32
32
45 0.00
0.00
33
56 156.06
346.80
280.26
33
35 622.80
40
10.80
24.00
33
40
77.22
34
171.60
9.00
34
43 20.00
45 112.86
250.80
34
35
54 1499.60
674.82
819.60
368.82
51
35
35
44 437.20
196.74
47
35
161.60
72.72
35
48 420.80
189.36
160.20
35
52 356.00
36
53 133.20
59.94
48
36
18.00
40.00
9.00
36
57 20.00
36
55 1214.40
546.48
51 2264.76
37
5032.80
37
52 394.38
876.40
37
57
5.40
12.00
56 138.42
37
307.60
36.00
58 80.00
37
37
55.26
58 122.80
52 72.00
32.40
1.80
40
38
52 114.30
254.00
38
7.20
52 16.00
38
53 233.10
518.00
55
18.00
40.00
38
53
27.00
38
60.00
1.50
20.70
38
60 46.00
38
59
18.00
40.00
39
56 16.00
7.20
55 6.00
39
2.70
39
53
14.40
32.00
20.00
9.00
39
58 466
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2)
(3)
(4)
गोटेगांव
91 बगलई (ललपुर)
नरसिंहपुर 92 उमरिया
गोटेगांव फेक्ट्री गेट
_"_ 93 दान (दामिनी ) खमरिया गोटेगांव
_"_ 94 तरवारा
गोटेगांव
_" _ 95 भंडी (मंडी)
गोटेगांव
96 मनकवारा
13.34
गोटेगांव अतरिया
1450.96
योग तहसील-गोटेगांव
क्रय केन्द्र- अतरिया 20 ग्राम 512.59 हेक्टर
76 ग्राम 938.37 हेक्टर फैक्ट्री गेट
रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर ( आकृति समूह का एक संस्थान ) गन्ना पिराई सत्र 2011-12 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
क्र.
तहसील
जिला गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
[भाग 1
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
45.00
39
100.00
57
2.50
126.00
7.00
39
54 280.00
39
7.20
55 16.00
0.40
28.80
40
52 64.00
1.60
40
57
50.94
113.20
2.83
42
54 240.12
533.60
65220.00
29349.00
क्रय केन्द्र
कुल गन्ना
का क्षेत्रफल
(हे. में)
(1) (2)
(3)
(4) 1 पौड़ी (फाटक) शहपुरा
जबलपुर 2 घुन्सौर
शहपुरा
जबलपुर 3 कैथरा
जबलपुर
शहपुरा
4 भिटौनी
शहपुरा
जबलपुर 5 भमकी
जबलपुर
शहपुरा
6 खमदेही
शहपुरा
जबलपुर 7 भदरवारा
शहपुरा
जबलपुर 8 गंजकटंगा
10.43
शहपुरा
जबलपुर 9
जबलपुर शहपुरा
शहपुरा
खैरी
10
शहपुरा
जबलपुर 11 नोनी (टिपरा)
शहपुरा
जबलपुर 12 खिरकाखेड़ा
शहपुरा
जबलपुर 13 किसरोद
शहपुरा
जबलपुर 14 टिकरी
शहपुरा
जबलपुर 15 टिपरा
शहपुरा
जबलपुर 16 मगरमुहा
शहपुरा
जबलपुर 17 नटवारा
जबलपुर
शहपुरा
18 इमलिया
शहपुरा
जबलपुर संभावित उत्पादन 40 टन/हे . में
रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.
(6)
पेराई हेतु गन्ना ( टन ) उत्पादन का 45% (7)
(9)
(5)
(8)
36.00
2
2.00
80.00
फैक्ट्री गेट
"
2
143.46
318.80
7.97
_"_
4
204.00
5.10
91.80
3.60
4
8.00
0.20
_ "_
4
20.00
0.50
9.00
_"_
4
110.00
2.75
49.50
4.00
5
0.10
1.80
"
5
417.20
187.74
_"_ 8.00
3.60
0.20
5
5
125.28
6.96
278.40
"
57.78
6
3.21
128.40
_"_
3.60
8.00
0.20
6
_"_
1.80
0.10
4.00
6
_"_
6
1.80
4.00
0.10
1.00
7
18.00
40.00
_"_
7
162.90
362.00
9.05
7
90.90
5.05
202.00
11
7
1.80
4.00
0.10 भाग 1 ]
467
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2)
(3)
(4) 19 छपरट
शहपुरा
जबलपुर 20 कुलोन (छपरट) शहपुरा
जबलपुर 21 रैया खेड़ा
शहपुरा
जबलपुर 22 पौड़ी ( परछिया)
जबलपुर
शहपुरा
23
जबलपुर
शहपुरा
कटंगी ( ईश्वरखेड़ा )
24 ईश्वर खेड़ा
शहपुरा
जबलपुर 25 लुहारी
शहपुरा
जबलपुर 26 भमका
जबलपुर
शहपुरा
27 मालकछार
शहपुरा
जबलपुर 28 दिघोरी
शहपुरा
जबलपुर 29 ढ़िमर ( झोझी )
शहपुरा
जबलपुर 30
जबलपुर पिपरिया ( कनवास ) शहपुरा
31 सहजपुर
शहपुरा
जबलपुर 32 झोझी
जबलपुर
शहपुरा
रमखिरिया
33
जबलपुर
शहपुरा
34 नाचनखेड़ा
शहपुरा
जबलपुर 35 रामघाट (पिपरीया) शहपुरा
जबलपुर 36 बिजना
शहपुरा
जबलपुर 37
शहपुरा
जबलपुर महगवा सगड़ा
38 बंरगी
जबलपुर
शहपुरा
39 बम्हनौदा
शहपुरा
जबलपुर 40 सुरई
जबलपुर
शहपुरा
41 सीतलपुर
शहपुरा
जबलपुर 42 बिलपठार
जबलपुर
शहपुरा
खपरा
43
शहपुरा
जबलपुर 44 धरमपुरा बंधा
जबलपुर
शहपुरा
45
जबलपुर बरखेडा ( सहजपुर ) शहपुरा
46 परछिया
शहपुरा
जबलपुर 47 बरहा
जबलपुर
शहपुरा
48
शहपुरा
हिरापुर बंधा
जबलपुर 49 उमरिया
शहपुरा
जबलपुर 50 खैरी बंधा
जबलपुर
शहपुरा
51 सहोजनी
शहपुरा
जबलपुर 52 लूटी
शहपुरा
जबलपुर 53 भीटा
शहपुरा
जबलपुर 54 अगासी
शहपुरा
जबलपुर मनगंवा
55
शहपुरा
जबलपुर 56 मानेगांव
जबलपुर
शहपुरा
(5)
(7)
(8)
(9) (6)
0.10
4.00
1.80
7
फैक्ट्री गेट
_ " _
7
0.20
3.60
8.00
"
0.50
20.00
7
9.00
_"_ 0.00
0.00
0.00
7
" 4.00
1.80
8
0.10
"
1.80
4.00
8
0.10
"
1.73
69.20
31.14
8
_"_ 6.00
2.70
0.15
8
"
2.70
6.00
8
0.15
"
1.80
0.10
4.00
8
"
0.10
1.80
4.00
8
_"_
8
0.10
1.80
4.00
"
8
13.45
538.00
242.10
" 6.00
2.70
0.15
8
_"_ 6.00
2.70
0.15
9
_"_
0.10
4.00
1.80
9
_"_
0.20
8.00
3.60
9
"
9
18.00
1.00
40.00
"
122.04
6.78
10
271.20
" 4.00
1.80
10
0.10
_ "_
0.15
6.00
2.70
10
_ "_
1.80
10
4.00
0.10
"
1.80
4.00
0.10
10
"
144.90
322.00
8.05
10
"
1.80
0.10
4.00
10
_ "_
10
0.15
6.00
2.70
_"_
10
4.00
1.80
0.10
_"_
10
0.10
4.00
1.80
"
0.15
6.00
2.70
11
_"_ 6.00
0.15
2.70
11
_"_
975.06
54.17 2166.80
11
_"_
0.10
4.00
1.80
12
_"_ 4.00
1.80
0.10
12
"
0.15
12
6.00
2.70
0.15
12
6.00
2.70
"
0.15
6.00
2.70
12
_"_ 259.60
116.82
12
6.49
"
3.60
12
0.20
8.00 468
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2)
(3)
(4) 57
जबलपुर गड़रपिपरिया
शहपुरा
58 कैथरा
शहपुरा
जबलपुर 59 सिहौदा
शहपुरा
जबलपुर 60 ठुठा ( मानसनगर) शहपुरा
जबलपुर बिलखिरवा
61
जबलपुर
शहपुरा
मटवारा
62
जबलपुर
शहपुरा
63
जबलपुर मुडीया
शहपुरा
ज्वाप
64
जबलपुर
.शहपुरा
65 लम्हेटा
शहपुरा
जबलपुर 66 भीटा
जबलपुर
शहपुरा
शहपुरा
जबलपुर 67 कुसमी
68 डोभी
शहपुरा
जबलपुर 69
शहपुरा
जमुनिया (ज्वाप )
जबलपुर 70
शहपुरा
जबलपुर झुरई पिपरीया
71 खैरी ( लमेहटा)
जबलपुर
शहपुरा
72 फूलर
जबलपुर
शहपुरा
73 अहरोरा
शहपुरा
जबलपुर 74 करहैया
शहपुरा
जबलपुर 75 केवलारी
शहपुरा
जबलपुर 76 भरदा
शहपुरा
जबलपुर 77 कुडा ( करहैया) शहपुरा
जबलपुर 78 रैनी
शहपुरा
जबलपुर 79 आमहिनोता
शहपुरा
जबलपुर 80 मजीठा
शहपुरा
जबलपुर करहैया कला
81
जबलपुर
शहपुरा
कटीला
82
जबलपुर
शहपुरा
83 इमलिया (मानेगांव ) शहपुरा
जबलपुर लामी
84
शहपुरा
जबलपुर मनगवां
85
शहपुरा
जबलपुर 86 मनकेड़ी
शहपुरा
जबलपुर 87 खमरिया
शहपुरा
जबलपुर 88 तेवर पिपरीया
शहपुरा
जबलपुर 89 जमखार
शहपुरा
जबलपुर 90 चरगंवा ( नवीन )
शहपुरा
जबलपुर 91
शहपुरा
जबलपुर कुसली
शहपुरा
जबलपुर 92 जमुनिया ( मैली )
93 सालीवाडा ( मैली )
जबलपुर
शहपुरा
94
जबलपुर
शहपुरा
सुनाचर
(8)
(9)
(5)
(6)
(7)
100.40
45.18
12
2.51
फैक्ट्री गेट
12
70.74
157.20
3.93
_ "_ 4.00
1.80
12
0.10
12
130.40
58.68
3.26
13
9.18
20.40
0.51
13
225.00
500.00
12.50
1.80
13
4.00
0.10
14
1.80
4.00
0.10
2.70
14
6.00
0.15
14
1.80
4.00
0.10
"
77.76
14
172.80
4.32
"
1.80
4.00
14
0.10
15
441.60
198.72
11.04
15
1.80
0.10
4.00
15
1.80
4.00
0.10
15
35.28
78.40
1.96
15
1.80
4.00
0.10
16
152.82
339.60
8.49
1.80
16
4.00
0.10
_"_
1.80
16
4.00
0.10
16
2.70
6.00
0.15
16
1.80
4.00
0.10
16
1.80
0.10
4.00
1.80
17
4.00
0.10
1.80
17
0.10
4.00
1.80
17
0.10
4.00
17
80.00
36.00
2.00
18
4.00
1.80
0.10
"
57.06
18
126.80
3.17
19
953.64
2119.20
52.98
4.00
1.80
20
0.10
11
20
105.84
235.20
5.88
24
1.80
4.00
0.10
24
208.80
93.96
5.22
24
2084.80
938.16
52.12
25
57.60
1.44
25.92
25
1.80
4.00
0.10
"
25
1867.20
840.24
46.68 भाग 1 ]
469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(2)
(3)
(4) (1)
95 गुंदरई
शहपुरा
जबलपुर 96 मैली
शहपुरा
जबलपुर 97 बेलखेड़ा
शहपुरा
जबलपुर 98 हिनोतिया
जबलपुर
शहपुरा
पिपरिया कंला
99
जबलपुर
शहपुरा
100 मातनपुर
जबलपुर
शहपुरा
101 गुबरा कला
शहपुरा
जबलपुर 102 बिहारीपुरा
शहपुरा
जबलपुर 103 सुन्द्रादेही
शहपुरा
जबलपुर 104 इमलिया
शहपुरा
जबलपुर 105 गोकला
शहपुरा
जबलपुर 106 मेरेगांव
शहपुरा
जबलपुर 107 बेलखेड़ी
शहपुरा
जबलपुर 108 बसेड़ी
शहपुरा
जबलपुर 109 गुबरा खुर्द
जबलपुर
शहपुरा
110 सिमरिया
शहपुरा
जबलपुर 111 कुडा ( इमलिया)
जबलपुर
शहपुरा
112 धनगवां
जबलपुर
शहपुरा
113 कुडाकंला
शहपुरा
जबलपुर 114 बरपटी
जबलपुर
शहपुरा
115 पावला
शहपुरा
जबलपुर 116 जुगपुरा
शहपुरा
जबलपुर 117 धरती कछार
शहपुरा
जबलपुर 118 बम्बाबारी
शहपुरा
जबलपुर 119 पाथर पौडी
शहपुरा
जबलपुर 120 दलपतपुर
शहपुरा
जबलपुर
जबलपुर
शहपुरा
121 केदारपुर
122 अहमदपुर
शहपुरा
जबलपुर 123 देवरी ( पुरानी )
शहपुरा
जबलपुर 124 बढैयाखेड़ा
जबलपुर
शहपुरा
ग्वारी
125
शहपुरा
जबलपुर 126
जबलपुर
शहपुरा
सुनवारा
127 कुलोन (बिजना) शहपुरा
जबलपुर 128 इमलिया ( ललपुर ) शहपुरा
जबलपुर 129 बिजना
शहपुरा
जबलपुर 130 दपकिया
शहपुरा
जबलपुर
योग .
(5)
(6)
(7)
(9)
(8)
106.00
47.70
25
2.65
फैक्ट्री गेट 1514.00
681.30
37.85
26
93.60
26
208.00
5.20
बेलखेड़ी
5.93
237.20
106.74
27
_"_ 8.00
3.60
28
0.20
28
334.98
18.61
744.40
बेलखेड़ी
30
गेट 4.00
1.80
0.10
30
179.82
399.60
9.99
बेलखेड़ी
30
1130.80
508.86
28.27
बेलखेड़ी
गेट
30
19.80
44.00
1.10
बेलखेडी
32
412.92
22.94
917.60
326.88
34
बेलखेडी 726.40
18.16
बेलखेडी 1165.14
2589.20
64.73
34
34
बेलखेडी 1495.20
672.84
37.38
गेट
1.80
4.00
34
0.10
गेट
35
1.80
4.00
0.10
35
गेट
1.80
0.10
4.00
गेट
35
1.80
4.00
0.10
बेलखेडी
35
90.00
5.00
200.00
बेलखेडी
73.08
4.06
35
162.40
1565.46
35
बेलखेडी 3478.80
86.97
गेट
14.40
32.00
37
0.80
गेट
38
1.80
4.00
0.10
गेट 198.80
89.46
38
4.97
"
27.00
38
60.00
1.50
_"_ 292.80
40
131.76
7.32
_"_
40
888.00
399.60
22.20
_"_
40
3.42
7.60
0.19
36.00
80.00
2.00
42
11
72.00
42
160.00
4.00
_"_
45
258.84
575.20
14.38
_"_
45
383.94
853.20
21.33
_"_
46
18.00
1.00
40.00
479.20
215.64
48
11.98
48
40.00
18.00
1.00
50
18.93
757.20
340.74
33295.60
832.39
14983.02 470
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर ( आकृति समूह का एक संस्थान )
गन्ना पिराई सत्र 2011-12 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
क्र.
जिला
तहसील
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
(1)
(2)
(4)
(3)
1
पाटन
सहसन
जबलपुर 2
पाटन
खैरी ( सहसन)
जबलपुर 3
पाटन
कुवरपुर
जबलपुर 4
पाटन
जबलपुर रैयाखेड़ा
धनेटा
5
पाटन
जबलपुर 6 खैरा
पाटन
जबलपुर 7
पाटन
भुवारा
जबलपुर 8 राखी
पाटन
जबलपुर ग्वारी
पाटन
9
जबलपुर 10 खैरी
पाटन
जबलपुर 11
पाटन
बम्होरी
जबलपुर 12 भकलिया
पाटन
जबलपुर 13
पाटन
नन्दवारा
जबलपुर 14
चदवा
पाटन
जबलपुर 15
पाटन
पडरिया ( भमक)
जबलपुर 16
पाटन
कुमगंवा
जबलपुर 17 सिमरिया
पाटन
जबलपुर 18
पाटन
मढ़पिपिरया
जबलपुर पाटन
19
पाटन
जबलपुर 20 सिन्गोरी
पाटन
जबलपुर 21
पाटन
चपोद
जबलपुर 22
पाटन
अमरपुर
जबलपुर 23
पाटन
गुरूपिपरिया
जबलपुर 24
पाटन
महुआखेड़ा
जबलपुर
पाटन
25 गाड़ाघाट
जबलपुर 26 भोरदा
पाटन
जबलपुर 27 सिन्गोरी
पाटन
जबलपुर 28 सरखण्डी
पाटन
जबलपुर 29 नीची
पाटन
जबलपुर 30
पाटन
मुस्करा
जबलपुर 31 नीमी
पाटन
जबलपुर 32 आगासोद
पाटन
जबलपुर 33 रोसरा
पाटन
जबलपुर 34
पाटन
जरोद
जबलपुर 35 बरोदा
पाटन
जबलपुर 36
पाटन
छितुरहा
जबलपुर 37 सीगन तलाई
पाटन
जबलपुर संभावित उत्पादन 40टन/हे.
कुल गन्ने का क्षेत्रफल (हे. में)
पेराई हेतु गन्ना ( टन) उत्पादन का 45%
रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.
(8)
(7)
(5)
(6)
6 0.10
1.80
4.00
40.00
18.00
1.00
8
10
2.70
0.15
6.00
10
58.86
130.80
3.27
10 252.40
113.58
6.31
11 4.00
1.80
0.10
11 4.00
0.10
1.80
4.00
1.80
11 0.10
11 15.37
276.66
614.80
4.00
1.80
12 0.10
1.80
12 0.10
4.00
12
1.80
4.00
0.10
1.80
13 0.10
4.00
13
1.80
4.00
0.10
40.00
18.00
1.00
14
9.00
0.50
14 20.00
14 60.00
27.00
1.50
15 4.00
1.80
0.10
15 238.00
107.10
5.95
288.00
16 640.00
16.00
17
1.80
4.00
0.10
17
469.80
26.10
1044.00
4.00
0.10
18
1.80
18 4.00
0.10
1.80
48.80
1.22
21.96
18 115.20
2.88
51.84
20
20 77.60
34.92
1.94
20 266.00
119.70
6.65
21 1.58
28.44
63.20
1.80
4.00
0.10
22 580.00
22 14.50
261.00
23 223.20
5.58
100.44
23
42.48
94.40
2.36
40.00
18.00
24 1.00
66.06
3.67
25 146.80
104.22
25 5.79
231.60
25 4.00
1.80
0.10 भाग 1 ]
471
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1)
(2)
(3)
(4) 38
पाटन
कुकरभुंका
जबलपुर 39
पाटन
छेड़ी
जबलपुर 40 भोतिया
पाटन
जबलपुर 41
पाटन
हटेपुरखुर्द
जबलपुर 42
पाटन
काकरखेड़ा
जबलपुर 43 उजरोड
पाटन
जबलपुर 44
पाटन
हटेपुरकंला
जबलपुर 45 आगासोद
पाटन
जबलपुर 46
पाटन
रमखिरिया
जबलपुर 47
सहसन पडरिया
पाटन
जबलपुर 48
पाटन
बेनीखेड़ा
जबलपुर 49
पाटन
राजघाट (पौडी)
जबलपुर 50
पाटन
पडरिया (ब्योहारी )
जबलपुर 51
पाटन
मझगंवा
जबलपुर 52 खिरीया
पाटन
जबलपुर 53 सोनतलाई
पाटन
जबलपुर 54
पाटन
कटिया लुहारी
जबलपुर 55
पाटन
पडरिया ( धुआं )
जबलपुर 56
पाटन
मझगंवा
जबलपुर 57
आरछा
पाटन
जबलपुर 58 बरोदा
पाटन
जबलपुर 59
पाटन
नुनसर
जबलपुर कैथरा
60
पाटन
जबलपुर 61
पाटन
भर्रा
जबलपुर 62 मोहला
पाटन
जबलपुर 63
पाटन
थुआ
जबलपुर 64 भरतरी
पाटन
जबलपुर 65
पाटन
लुहारी ( कटिया)
जबलपुर 66 करारी
पाटन
जबलपुर 67
पाटन
कुसली
जबलपुर 68
पाटन
रसुईया
जबलपुर 69 भिलोदा
पाटन
जबलपुर 70
पाटन
भिड़की
जबलपुर 71
पाटन
दौनी
जबलपुर गनयारी
72
पाटन
जबलपुर 73
पाटन
मुर्रइ
जबलपुर 74 खजरी
पाटन
जबलपुर 75 कटंगी
पाटन
जबलपुर 76 नेगई
पाटन
जबलपुर 77
बघोरी
पाटन
जबलपुर
योग .
कुल ग्रामः 77
(5)
(6)
(7)
(8)
26 0.15
6.00
2.70
1.80
27 0.10
4.00
4.00
1.80
27 0.10
4.00
27 0.10
1.80
28 0.10
4.00
1.80
559.60
251.82
28 13.99
28 101.20
2.53
45.54
200.00
90.00
30 5.00
30 4.00
1.80
0.10
20.00
30
9.00
0.50
32.00
0.80
14.40
30
63.00
30 140.00
3.50
30
312.12
17.34
693.60
30 153.20
3.83
68.94
31 4.00
0.10
1.80
31 6.00
0.15
2.70
50.00
22.50
1.25
31 34.00
32
15.30
0.85
73.80
32 164.00
4.10
32 600.00
15.00
270.00
32 4.00
0.10
1.80
46.00
1.15
20.70
32
7.20
32 16.00
0.40
7.00
32 280.00
126.00
135.00
34 300.00
7.50
200.00
5.00
90.00
35
37 147.60
66.42
3.69
207.20
38 5.18
93.24
7.70
138.60
38 308.00
10.00
4.50
40 0.25
320.00
8.00
144.00
40 1.00
18.00
42 40.00
120.00
3.00
54.00
42
430.20
956.00
42 23.90
274.50
43 610.00
15.25
240.00
6.00
108.00
44
45 25.00
450.00
1000.00
45 9.00
360.00
162.00
63.90
3.55
142.00
48 5.00
200.00
50
90.00
333.08
13323.20
5995.44 472
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2012
क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे.रा.- 11-12-33.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं डॉ. डी. एन . शर्मा, गन्ना, आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु करेली शुगर मिल प्रा. लि. , करेली , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं: -
क्र. (1)
ग्रामों की संख्या (4)
क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5) जिला/तहसील (2)
क्रय केन्द्र (3)
1
13
276.85
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/नरसिंहपुर
2
5268.24
124
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/करेली
3
4207.15
80
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा
4
92
1111.63
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा
10863.87
309
योग ..
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब कर पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
करेली शुगर्स मिल प्रा. लि. करेली , जिला नरसिंहपुर ( गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची ) गन्ना पिराई सत्र 2011-12
तहसील करेली
क्र. ग्राम का नाम
परिवहन प.ह.नं.
योग
गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र
उत्पादन पिराई हेतु क्रय
उपलब्ध का
रोपा
केन्द्र
गन्ना क्षेत्र 50 कुं.
जड़ी मड़ी
साधन
का
09-10 में 08-09 में ( हे . में ) प्रति हे. गन्ना हे.में
10-11 में
क्षेत्र की कारखाने से दूरी
वर्ष
नाम
2011-12 में (2)
(1)
(3) (4) (5) (6)
(9)
(11) (12)
(7) (8)
(10)
1
43.00
10.00
20.00
35
2क 7.00
50.00
16.00
कुम्रोडा
0.50
1.00
5.50 _ " _
2 खमरिया
40
2.00
2क 2.50
ट्रक, ट्रेक्टर
_"_
0.50 3
38
4.00 _"_
1.50
2.00
0.50
2क
गुडवारा
"
15.00 4
13.30
39
2क 15.20
रीछई
2.00 30.50 _ "_
_ "_
_ "_
5
0.50 वगदरी
35
4
2.50
1.00
1.00
0.50
_"_
_ "_
6
9.00
1.50
4.00
1.50
3.50
बम्होरी
20
4
_ "_
13.50 7 बीतली
15.50
6.00
8.00
1.50
28
4
_"_
_ "_
3.00 26
5.00
8 सगरी
4
1.50 12.50
6.00
"
_"_
22.50
2.00
9.00 मिढली
25
5 10.00 10.50
9
_"_
15.00
17.00
27.00 _ " _
2.00
8.00
28
5
10 हिरनपुर
11
0.30
2.50 _"_
0.50
1.00
सिलवानी
25
5
1.00 473 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(2)
(1)
(3)
(6)
(4) (5)
(8) (9) (10)
(12)
(11)
(7)
1.00
1.00
0.30
2.50
24
6
50.00
कुडी
0.50
12
ट्रक, ट्रेक्टर
"
13 मोथेगाव
15
11.00 _" _
4.00
5.00
1.50
2.00
6
_ "_
_ "_
14 मानेगॉव
2.00
0.70 13
1.50
4.00
0.50
6
_" _
25
1.00
2.50 _ "_
1.00
6
0.50
0.50
15 धरमपुरी
_"_
_"_
1.00 22
7
1.50
1.50
3.50
0.50
16 गुरसी
"
_ "_
17 गोकला
23
1.00
2.50
7
0.50
0.50
1.00
"
_ "_
2.50 27
7 10.00 10.00
22.00
2.00
18 विचुआ
"
_"_
30
23.00
46.18 76.00
137.18
15.00
7
19 समनापुर
"
20
29
7
14.50
14.43
2.00
24.63
8.20
रमपुरा
_ " _
_"_
13
21 खैरी
77.25
12 35.42
7.21
21.60
34.62
"
"
22
15
खैरूआ
16.21
12
7.00
7.21
2.00
8.50 _ " _
2.50
27
1.50
2.50
12
6.00 _"_
1.00
23 गुरासिया
"
24 पिपरिया
13
42.20
85.65 _"_
38.82
9.21
12 37.62
"
25
10
7.00 _"_
12
9.50
1.15
2.85 3.00
महलपुरा
."
_"_
26 मेरेगांव
15
12
9.20
1.20
2.80
4.50
3.50
"
27
22
रेवानगर
8.00
5.00
2.00
2.20
12
15.00 _"_
."
_"_
28
1.50
0.50 17
4.00
2.00
0.50
12
लुटवारा
"
"
29 खला
25
3
3.00
3.50
7.50
0.30
1.00
"
_"_
30
3.50
26
3
11.00
13.00
27.50
24.00 पलोहा
_ "_
_"_
31
3
9.00
1.00
4.00
29
4.00
0.70 पिंडरई खुर्द
"
_"_
32
3
0.80 28
6.90
1.00
3.10
2.80
पिंडरई कला
"
_"_
33
10
अम्हेटा
123.91
27.00
13.20
50.21
21
60.50
"
"
34
2.50
करौंदा
12
6.75
1.20
0.85
3.40
21
"
_"_
35 खिरिया
14.50 7
21
6.00
16.66
1.85
8.81
36 बीनेर
8
16.50
40.52 _ "_
21
15.50
19.81
4.21
"
_"_
37 मोहद
132.00
95.00
6
21 112.21
35.00 242.21
_ "_
38 आमगॉव
260.20
8
22 128.39 103.60 28.21
157.00
_"_
39
87.85
127.00
34.15
5
22
207.00
85.00
वधुवार
"
_"_
12
100.40
45.00
45.00 10.40
22 45.00
40 बम्होरी
"
41 करेली
419.00
240.00
5
17 235.81
70.21 546.02
"_
42 कठोतिया
8
132.00
150.00 15.00
113.21
278.21
16
"
"
जनौर
43
35.00
18.20 9
16
39.21
9.00
83.21
"
44
14
पिपरिया
100.00
150.50
64.60 24.00
11
188.60
_ "_
9.29
45 बसेडी
10
2.00
14
6.50 22.60
6.81
46 राकई
14
115.60
104.00
245.60
66.20
26.00
12
_"_
14
16.00
2.00
14.50
34.20 _ "_
3.70
15
47 कुम्हडी
_ " _
_ " _
48 खैरी
12
15
13.50
8.00
25.21
12.21
5.00
_"_
_"_
49
15
1.50
7.00
0.00
रामपिपरिया
15
11.10
18.10
"
_ "_
18
4.00
8.40
4.00
0.40
15
6.00 50 सुरंगी
_ "_
1.50 20
20 16.00
1.00
32.00
49.00
51 कंधरापुर
_ " _
_"_
करहैया
52
25
2.60
1.40
0.00
0.50
20
4.00
"
53
41.30
90.00
8.21
5.50
20
कोसमखेडा 25
40.49
_ "_
_"_
54 कौडिया
3.00
13
2.50
0.00
5.50
20
0.50 474
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(2)
(6)
(3)
(5) (1)
(4)
55
15.00
25
20 जल्लापुर
ट्रक, ट्रेक्टर
56 पिपरिया
21.00
14
20
_"_
22
3.50
20 57 विचुआ खुर्द
_ "_
3.00
21
20 58 विचुआ कला
_ "_
59 बेलखेडी
20
2.60
28
_ "_
60 जीरागोरा
27
24 0.61
"
20
1.00 61 दिल्हेरी
24
"
62 नयाखेडा
15
24 64.00
_ "_
63
20
1.60 करहैया
24
_ "_
64
16
24 23.00 बासादेही
_ "_
7.00
24 65 इमलिया
6
"
85.00 66
9
13 कोदसा
"
67
7
गोंगावली
16.00
13
"
14.50
13 68 जौहरिया
6
"
69 देगँवा
10
13
2.40
"
70
10
बसखेडा
11.62
13
"
27.40
7
71
13 बासादेही
_ "_
72
26
36.00
19 करताज
32
19 44.60 73 कपुरी
"
74 गौडी
19 0.60
19
"
75
0.60 तिघरा
18
19
"
2.80 76 पिपरिया
22
19 77
_ "_
10.60 78 रैहली
21
19
"
1.00 79 खापा
24
26
_ "_
नानौरी
15
2.00 80
26 81 निवारी
17
10.00
26
"
2.00
19
26 82 विचुआ कला
_"_
15
26
7.90 83 महगुँवा
_ "_
84 रमखिरिया
20
27
5.00
"
2.90
28
27 85 हिनौतिया
_"_
1.50 86 माचामउ
13
27
"
87
10
30.80 गोवरगॉव
23
"
88 तिन्सरा
15
23 20.60
_"_
27.00 89 पिपरिया
15
23 90 बरौदिया
15
23 16.00 91
11
23 12.00 सिमरिया खुर्द
11.00 92 सिमसिया कला 12
23 मिधवानी
93
8 _ "_
21.0018
"
12
18 47.00 94 सासबहू
_"_
7
18 38.00 95 जोवा
96
7
79.00
18 भुगवारा
10
1.80 97 चमरूआ
18
"
98
1
30
1.00 अमथनू
(12) (7) (8) (9) (10) (11)
2.50
50.00
1.81
32.81
16.00
1.50 5.00 15.00 41.00 _ "_
_"_
0.50 1.50
8.00
3.00
_"_
6.50
2.50 3.00
0.50
"
0.40 3.00
7.21
1.61
_ " _
0.30
1.21
0.60 0.00
"
3.00
1.60
0.40
1.20
_"_
72.00
161.00
79.00 18.00
_"_
0.40
3.21
0.00
1.61
5.00
53.00
20.60
9.40
4.00
15.40 _"_
2.00
6.40
"
193.00
80.00 28.00
30.00
_"_
8.40
44.21
24.21
4.00
_"_
8.50 14.62
32.62
3.50
_ "_
0.40 2.60
5:00
0.00
_"_
13.20 2.10
8.90
22.62
_"_
20.00 20.00
7.10
54.50
_"_
3.00 17.50 24.00 77.50
_"_
106.00
45.00 16.40
6.00
1.60
0.30 1.00
0.00
_"_
0.30
1.60
0.60
0.40
_"_
0.80 1.00
2.60
6.40
अमान्य
4.80
32.00
3.20
18.20
_"_
0.40 1.00
1.00
3.00
_ "_
1.40
5.00
2.40
0.60
_"_
23.50
1.00 3.00
10.50
_"_
0.30 3.00
1.00
6.00
_"_
0.50
17.90
8.70
1.30
_"_
11.00
2.00 0.80
5.20
0.30 1.00
6.50
2.60
_"_
0.30
3.50
1.50
0.50
"
38.50
74.00
35.20
8.00
_ "_
14.50 5.40 44.21
18.21
9.50 32.00
69.00
10.00
40.00
8.50 16.60
7.40
14.40
33.60
18.00
3.60
"
10.80
27.80
14.40
2.40
_"_
23.50
50.00
11.50 5.50
"
105.00
54.00 48.50
9.50
_"_
85.00
40.00
55.20 7.00
"
95.50
175.50
80.00 16.50
1.20 0.00
3.20
5.00
_ "_
0.00
1.00
2.00
0.30 475 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(2)
(1)
(3)
(6)
(9) (10) (11) (12) (4) (5)
(7) (8)
99
28
50.00
13.00
1.20
5.50
7.50
0.00
1
सुआतला
ट्रक, ट्रेक्टर
_"_
0.30 बम्हनी
1.00
1
0.00
0.60
0.40
100
40
_"_
0.00
0.30
1
2.00 _"_
1.10
0.90
रहली
33
101
_"_
_"_
पिपरिया
1.50
102
0.20
0.50 0.50 0.50
2ख
_ "_
_"_
0.20
3.60
0.00
5
6.00
2.40
लुहारी
103
"
_"_
2.00
1.00
0.00
104 बरमान
21
6
0.20
1.00
_ "_
_"_
बीकोर
0.30
1.50
0.60
0.00
105
28
6
0.90
"
_"_
केरपानी
106
0.30
4.00
1.50
2.00
128
0.50
8
"
3.00
0.00
107 खमरिया
0.20
8
2.10
0.90
"
_ "_
0.20
4.50
2.00
2.00
0.50
108 चिनकी
40
9
_ "_
60.00
32.00
24.00
4.00
26
9
1.20 109 समनापुर
ट्रक, ट्रेक्टर
"
_"_
0.50
14.00
7.00
110 मेहंगँवा
6.00
1.00
9
"
"
28
13.50
6.50
1.00
0.30
9 6.00
111 धूरपुर
112 उमरिया
7.20
19.00
53.50 _ "_
30.00
4.50
26
10
_"_
_"_
10.00
4.00
2.00
0.30
4.00
113 पिपरहा
27
10
"
0.30
7.00
3.50
3.00
0.50
30
10
114 मोहद
_ "_
_"_
13.50
4.20 22
6.00
6.00
1.50
11
115 रातीकरार कला
_"_
0.30
11
9.50 _ " _
4.00
4.50
1.00
15
116 देवरी खुर्द
_"_
_ "_
19.00
8.00
3.00
6.00
8.00
11
117 रातीकरार खुर्द
"
3.00
16.21
30.21
1.00
12
11 13.00
118 देवाकछार
_ "_
_ "_
12.50
1.50
15
11
24.50
10.50
15.00 119 बारहा
_ "_
_"_
केरपानी
5.00
120
2.50
2.00
0.50
0.30 28
25
_"_
खिरिया
1.50
0.60
0.90
0.50
0.00
121
25
_ "_
13
1.00
2.00
1.00
0.00
1.00 बसौदा
25
122
_ "_
7.00 _"_
2.90
2.60
1.50
1.00 17
123 हरदगाव
25
_"_
_"_
3.00
8.21
124 ग्वारी
17
25
0.30
3.60
1.61
_"_
_ "_
2.60
20
0.60
36
0.20
1.00
1.00
125 महलवाडा
2366.89
5268.24
2118.30
640.19
2276.16
योग ..
तहसील गाडरवारा
क्र. ग्राम का नाम
योग
गन्ना फसल
आच्छादित क्षेत्र
परिवहन प.ह.नं.
उत्पादन पिराई हेतु क्रय क्षेत्र की कारखाने का
रोपा
उपलब्ध केन्द्र
गन्ना क्षेत्र 50 कुं.
जड़ी मड़ी
साधन
का
09-10 में 08-09 में (हे. में ) प्रति हे. गन्ना हे . में
10-11 में
से दूरी
वर्ष
नाम
2011-12 में (1)
(11) (12) (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
37.21
1 गोरास
14
10.21
17.00
50.00
8.00
73 19.00
ट्रक, ट्रेक्टर
"
"
2
58.00 11
16.00 154.00
62.00
73 76.00
मडेसुर 476
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(12) (1) (2)
(4)
(7) (8) (9)
(11) (3)
(5) (6)
(10)
7.50
9.40 3
24.50
11.00
मोथेगांव
14
73
6.00
50.00
ट्रक, ट्रेक्टर
"
2.20 4
1.00
15
5.00
2.00
8.00
छवारा
73
_ " _
_ " _
5
47.00
40.00 43.00 12.00 95.00
कामती
15
75
_ " _
2.10
2.50
4.00
0.71
75
7.21
6 कुंदुआखेडा 20
_ "_
- "
171.00
51.50
34.60 7
20
46.00
73.50
75
गरहा
_"_
- "
46.50
115.00
19.00
28.00 निजोर
13
75 49.50
8
_ "_
_ "_
9
2.00 18.00
7.28
5.00
20
अंजसरा
75
11.00
_ " _
_"_
12.00 10
6.00
3.00
18
74 14.00
23.00
कुम्हीडाबर
_"_
_ "_
6.00
9.00
3.00
8.00
20.00
11
9
74
झमरी
_ "_
_ "_
16.00
22.00
45.00
12
8
19.50 3.50
74
झामर
_ "_
_ "_
32.20
8.00 60.00
13
5
28.00 24.00
74
भूतपिपरिया
_"_
_ "_
5
47.00
33.00
30.50 12.50 90.00
रमखिरिया
14
74
_ "_
_ "_
37.00 15
62.00
28.00
7.00
सिमरिया
10
79 27.00
_ "_
_ "_
खंचारी
75.00
49.00
122.21
14.21
16
10
79 59.00
_ "_
17
- "_ 295.00
105.00
169.00
502.00
करपगांव
7
80 228.00
_ "_
_ "_
80.00
18 देगवां
46.00
13.00
35.00 32.00
12
80
_ " _
_ "_
1.20
1.00
0.71
6.21
15
80 4.50
19 मेहगांव
_ "_
_ "_
1.00 20
18.00
3.50
3.00
सर्रा
15
80 11.50
_ "_
"
3
135.00
14.00
70.00
60.00
21 बटेसरा
81 61.00
_ "_
_ "_
8
92.00
26.00
11.00
40.00
22 कनवास
41.00
81
_ "_
_ "_
0.20
0.00
1.00
0.50
20
0.50
81
23 कांकरकुईआ
_"_
_ "_
14.00
31.00
8.21
24
10
77.21
खमरिया
38.00
81
_ "_
_ "_
10
17.00
70.00
27.50
20.00
25 चीकसा
81 33.00
_ "_
77.00 5
106.00-
13.00
49.00
81 44.00
26 बंदेसुर
_ "_
130.00
- "
27
240.00
29.00
105.50
10
82 105.50
शाहपुर
_ "_
_ "_
13.00
52.00
बघौरा
6.50
23.50
28
14
82 22.00
_ "_
_"_
21.50
3.50 29
0.00
7.50 14.00
17
82
भिण्डवार
_ "_
_ "_
40.00
30
13.00 98.00
29.00
45.00
रामखेडी
11
82
_ "_
_"_
15
0.50
0.20 31
1.00
0.00
0.50
82
सलगापुर
_ "_
_ "_
7.00
25.00 32
83 24.00
55.50
24.50
17
इमलिया
_ "_
_ "_
1.00
0.00
33
21
83
2.00
3.00
0.20 हथनापुर
_ "_
15
1.00
0.50
1.50
0.00
34
0.50
83
हिरदेपुर
_ "_
3.00
17.50 22
29.21
16.21
84 10.00
35 विजनपुर
_"_
_ "_
1.50
36
0.20
0.50
0.50
84 0.50
भूमियाघाट
_"_
_"_
0.00
2.00
0.30
1.00
1.00
37 जेथारी
31
84
"
_ " _
1.00
38 धमेटा
20
6.00
11.21
3.00
7.21
84
"
_ "_
0.00
2.00
1.00
सलैया
1.20
1.00
39
21
84
"
"
0.00
1.50
40 सिलेटी
32
0.50
0.30
85
1.00 भाग 1 ]
477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
15.00 41
33
85 खड़ई
ट्रक, ट्रेक्टर
_ "_
42
1.00 निघौरा
33
85
0.60 पिपरिया
43
85
34
_ "_
44 विलौनी
15.00
19
70
_"_
3.50 45 मानखेडा
20
70
_"_
46
13.50 रीछा
20
70
_ "_
1.00
16
70 47 महुआखेडा
_ "_
1.00 48
15
70 बेलखेड़ी
_ "_
27.00 49
21
70 इमझिरी
"
50
39.00
20
72 छीतापुर
"
51 खामघाट
1.00
20
72
_ "_
52 लिंगा
19
1.00
72
_ "_
53
16
1.00 बरमान
72
_ "_
54
14.50
21
68 कुसम्ही
_ "_
0.50
25
55 ढोडोकेसला
69
_"_
9.50 बडियाघाट
56
22
69
"
57 उमरपानी
17
22.50
71
_"_
20.00 58
15
71 खुरसुरू
_"_
सिंगोटा
15
25.00 59
71
18
4.00 60 रायपानी
71
_ "_
3.00
18
61 बीतली
71
7.00 62 बम्होरी
20
65
7.00 63
22
66 बुधवारा
20
10.00 64 बरांझ
75
_ "_
65
37.00
15
76 ठुठी
_"_
66
16
76 54.00 पुरगवां
_"_
18
22.71 67
76 सीहोरा
11.00 68
76
19
हर्रई
"
1.00 69
20
76 दुधवारा
_ "_
70 टेकापार
22.00
67
19
_ "_
1.00 71
22
67 मुड़िया
76.50
20
68 72 कल्यानपुर
_"_
17
78 12.50 73 बाम्हनवाडा
_ " _
78 74
4.50
15
इमलिया
_"_
0.50 75 जमनिया
20
78
_"_
76
10
10 50.00 माल्हनवाड़ा
48.00 77 नारगी
11
11 पनारी
50.00 78
13
13
(12)
(9)
(11) (7) (8)
(10)
50.00
2.00
20.00
2.00
3.00
_ "_
0.30
2.00
0.00
1.00
_ " _
1.50
0.60
0.50 0.30
_ " _
3.60
36.50
18.50
3.00
_ "_
0.30 2.00 11.50
6.00
_ " _
35.21
3.20 18.21
3.50
_"_
1.20 0.50
3.00
1.50
_ "_
2.00
0.90 1.00
0.00
_ "_
37.00 7.00
60.00
26.00
_ "_
28.00 45.00 10.21 94.21
_ "_
0.20 0.00
2.00
1.00
_ "_
0.20 2.50
4.00
0.50
_ "_
0.60 0.20
0.80
2.00
_ "_
16.00
41.00
20.00
6.50
_"_
0.20 0.00
1.00
0.50
_ "_
3.20
24.00
3.00
11.50
_"_
22.00
53.21
24.21
6.50
_ "_
7.00 41.50
27.00 14.50
_ "_
22.00 8.50
59.00
25.50
_ "_
11.00
2.00
4.50 5.00
_ "_
2.00 1.00
2.21
6.21
_ "_
25.00
11.00 15.00
3.00
_ "_
2.00 3.00
12.21
22.21
_ "_
17.00 4.50
32.00
17.50
पुरगवां
_ "_
46.00 5.50 100.00
57.50
पुरगवां
"
125.00
27.00 15.50
55.50
पुरगवां
_ "_
0.00
30.50
53.21
5.50
_ " _
11.00
2.00
24.00
3.50 पुरगवां
_ "_
0.00
2.50
0.80 1.50
_ "_
0.00
5.00 23.50
45.50
पुरगवां
_ "_
0.20
1.00
3.00
1.80
_ "_ 20.00
170.00
20.00
73.50
_ "_
19.00 3.50
14.21
30.21
पुरगवां
_ " _
4.50 1.50
11.00
5.00
_ "_
1.00
0.40 0.00
0.50
_"_
48.00 21.00 113.00
42.00
पुरगवां
_ "_
44.00
113.21
51.00
14.21
पुरगवां
_ "_
40.00
115.00
5.00
60.00
पुरगवां 478
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(12) (2)
(9)
(11) (1)
(3)
(5) (6) (7) (8)
(10)
(4)
0.00 21.00
4.00
13.00
8.00
12
14
50.00
79 बांसखेड़ा
ट्रक, ट्रेक्टर
_ "_
17.00
3.50
30.00
80
20
20 11.00 15.50
टिकटोली
1750.18
588.46
1816.59
4207.15
1896.31
योग .
तहसील तेन्दूखेड़ा
क्र. ग्राम का नाम
प.ह.नं.
गन्ना
फसल
आच्छादित क्षेत्र
रोपा जड़ी
परिवहन का साधन
09-10 में
मड़ी 08-09 में
योग गन्ना क्षेत्र ( हे. में )
उत्पादन 50 कुं. प्रति हे.
10-11 में
क्षेत्र की कारखाने से दूरी
पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना हे . में वर्ष
क्रय केन्द्र का नाम
2011-12 में
(12)
(8)
(6)
(9)
(7)
(1) (2)
(3)
(5)
(10) (11) (4)
50.00
1.10
4.50
1.00
2.00
1.50
1 रोंसरा
22
8
ट्रक, ट्रेक्टर
_ " _
_ "_
2.10
1.00
2.00
3.00
6.00
2
14
24
इमझिरा
_ " _
_ "_
17.50
10.00
1.00 27.50
3
35
14
16.50
ईश्वरपुर
_ "_
_"_
0.60
1.50
2.00
4.00
0.50
4
40
15
तेन्दूखेड़ा
_ "_
_"_
1.50
1.00
3.00
8.00
5 उमरपानी
15
4.00
13
_ "_
_"_
1.50
1.50
0.21
3.21
0.30 6 कठोतिया
18
15
_ "_
_"_
1.00
4.50
2.00
2.00
0.50
7
19
15
कूडा
_"_
_ "_
3.50
1.50
0.00
2.00
0.60 8
40
15
जैतपुर
_ "_
3.00
1.00
0.50
1.50
0.20 9 खैरूआ
18
16
_ "_
_"_
10.50
1.00
0.60 10
5.50 4.00
45
16
मदनपुर
_ "_
_"_
3.00
1.50
0.50
0.30 देवरी
1.00
11
25
16
_ "_
_"_
14.00
14.00
5.00
40
40.00
21.00
12
16
बिचुआ
_"_
_"_
धैरा
2.00
1.00
0.00
13
0.30
1.00
28
16
_ "_
_ "_
0.20
1.00
0.50
0.50
0.00
14 कोटखेडी
35
3
_"_
_ "_
1.00
0.00
0.30
0.50
0.50
15
30
3
घूघरी
_ "_
_"_
2.00
0.20
1.00
1.00
0.00
16
35
3
मूढापार
_ "_
_ "_
40.21
17.50 17
16.00 19.21
5.00
38
3
रमपुरा
_ "_
_"_
0.00
3
1.50
1.00
2.50
18
17
0.30 परासिया
_"_
_ "_
0.00
2.00
0.30
1.00
1.00
19
28
3
धूपखेडा
"
_ " _
2.50
0.20
1.50 0.50
0.50
20
35
4
हथिनी
_ "_
_"_
0.20
1.50
1.00
0.50
0.00
21
30
4
जुआरी
_ "_
_"_
0.20
1.50
0.00
1.00
0.50
22
35
4
जूडा
_ " _
_ "_
1.00
0.00
0.50
0.50
23 पीपरवानी
48
4
0.20
_ "_
_"_
0.00
4
0.20
1.50
0.50
1.00
24 बडिया
30
"
_ "_
0.50
5
0.50
0.20
1.00
0.00
32
25 चौकी 479 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2)
(3)
(7)
(9)
(11) (12) (4) (5) (6)
(8)
(10)
26
0.50 1.50
0.50
26
5
0.50
50.00 0.20 जगन्नाथपुर
ट्रक, ट्रेक्टर
_"_
_"_
2.00
5
24.50
16.00
42.00
24.00
31
27 महगुवां
_ "_
_"_
7.00
28
27.00
17.00
20.00
3.00
32
6
बिलहरा
_ "_
_"_
0.20
1.50
0.50 0.50
0.50
40
6
29 मानपुर
_ " _
_"_
1.50
0.50
0.50
0.30
0.50
30
6
38
चरगुवा
_ "_
_"_
3.00
31 चिलका
12.00
2.00
0.30
7.00
11
25
_"_
_ "_
3.50 32
8.00
2.00
8.00
30
11
18.00
दमोहिया
"
_ "_
5.00
12.00
5.00
2.00
5.00
11
33
35
महगंवा
_ "_
_"_
7.00
1.20
11
1.00
3.00
3.00
38
34 इमलिया
_ "_
_"_
25.00
53.00
23.00
25.00
3.00
35 बंधा
11
40
_ " _
_ "_
3.20
3.21
खैरी
16.00
17.00
36.21
36
35
12
_ "_
_"_
32
24.00 27.50
55.00
15.50
3.50
12
37 नौरंगपुर
_ "_
_"_
38
12
मेहंदा
12.00
23.00
12.00
1.50
9.50
36
_ "_
_"_
2.50
1.20 40
12
1.00
5.00
1.50
39 वरकुंडा
_ "_
_ "_
0.00
2.50 42
4.00
4.00
0.00
13
40 बिलगुवां
_ " _
_"_
10.00
2.00
3.50
2.00 41 खमरिया
36
4.50
13
_ "_
_"_
2.00 42 करहैया
34
12.00
26.00
10.50
3.50
13
_ " _
_"_
43
2.00
4.50
1.20 30
2.00
0.50
इमझिरा
9
_"_
_ " _
36.00
35
36.00
8.00 80.00
25.00 काशीखैरी
44
9
_"_
_"_
4.00 45 ढिगसरा
21.00
13.00
40.00
6.00
38
9
_"_
_"_
2.50 46
40
बम्हौरी
10.00
4.00
17.00
3.00
9
_"_
_ " _
5.00
8.00
12.00
2.00
2.00
47 लोलरी
22
9
_"_
_ "_
2.00
0.00
1.20
1.00
1.00
48
41
9
सूखाढिगसरा
_"_
7.00
32
डोभी
53.00
40.00
47.00
- "
49
19
100.00
_ " _
_"_
1.00
1.00
2.00
0.00
1.20 50
38
20
छतरपुर
_ "_
_"_
51
40
23.00
8.00
5.00
14.50
20 10.00
खैरी खुर्द
_ " _
_"_
35.00
20.00 25
10
16.00 6.00
13.00
52 चॉवरपाठा
_"_
_"_
53 अंडिया
1.20
2.50
0.80
0.50
0.60 41
20
_ "_
_ "_
54
1.00
2.00
0.60 38
21
4.00
1.00
इमलिया
_"_
_ "_
0.00
10
2.50 40
11.00
8.50
2.50
55 विष्नूपुर
"
_ "_
ढिलवार
1.00
0.00
0.50
56
42
0.20
1.50
1
_"_
_ "_
1.50
3.50
57 पीपरवानी
1
0.20
0.50
1.50
41
_ "_
_"_
58
1.00
0.00
0.50
45
1
0.20
0.50
महुआखेडा
_"_
_ "_
सगौनी
3.00
2
0.20
1.50
0.00
1.50
59
45
_"_
_ "_
2.00
1.00
छीतापार
2
1.00 0.00
60
35
0.60 _ "_
_ " _
2.50
1.50
0.20 जामनपानी
38
0.00
1.00
2
61
_ "_
_ "_
1.00
62 नाडिया
0.20
0.50
0.50
0.00
42
7
_"_
_ "_
25.00
38
7
6.50 63
3.00
11.50
10.50
गुटोरी 480
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(11) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(12) (1) (2)
(10)
50.00
0.50
1.00
0.50
0.30 64
40
2.00
7
झिकौली
ट्रक, ट्रेक्टर
_"_
_"_
65
3.00
1.00
5.00
0.30
9.00
सिमरिया
45
7
_ "_
40.40
23.00
16.00
6.00 45.00
66 देवरी
42
8
_ "_
2.30 67
2.00
पडरिया
38
16.00
6.00
8.00
8
_ "_
_"_
9.00
1.20
0.00
8.00
8
37
1.00
68 सूमेरखेडा
"
_ "_
17.00
11.00
7.50
3.50
37
8
6.00
69 जमुनिया
- "-
6.00
4
12.00
3.00
70 रूकवारा
36
25.00
10.00
_ "_
_"_
0.20
1.50
0.50
0.00
1.00
71 केसली
15
10
_ " _
_ "_
20.00
3.00
10.00
11.00
6.00
72 बडियाघाट
18
10
"
_"_
0.20
4.00
2.00
73 वरखेडा
20
10
1.00
1.00
_ "_
0.20
1.50
0.00
74
30
1.00
0.50
16
खुरपा
_ "_
_"_
75
0.20
1.50
0.50 0.50
0.50
ग्वारी
45
17
_ "_
_ "_
0.20
1.50
0.50
1.00
0.00
76 बंधी
35
17
_ "_
_"_
0.60 77 सर्रा
40
1.50
0.50
0.50
0.50
17
_ "_
3.50
78
42
15.00
33.00
14.50
16.00 काचरकोना
18
_ " _
_"_
1.20
1.50
0.50
79 टेकापार
0.50
0.50
35
18
"
0.20
1.50
0.50
0.50
0.50
80 नैनावारी
45
20
_ "_
0.40
1.00
0.50
0.50
81 अनवारा
35
20
0.00
_"_
_"_
3.00
0.30
1.50 0.50
1.00
38
21
82 करहैया
_"_
_ "_
1.20
2.50
1.00
0.50
1.00
35
83 वारहा
21
_ "_
1.20
2.50
0.00
84 सिमरिया कला 38
21
1.50
1.00
_"_
_"_
2.00
0.30 85
1.00
0.00
1.00
बिलथारी
38
22
_ "_
_ "_
0.00
0.30 कलहैडी
86
1.50
1.00
22
0.50
35
"
0.40
5.00
2.50
1.00
87 भामा
38
1.50
23
_ "_
3.00
0.40
1.50
1.50
0.00
88 गंगई
37
23
_ "_
_ "_
9.00
89
0.30
4.00
1.00
4.00
39
23
मनकापुर
_ "_
_"_
0.20
1.50
0.50
0.00
1.00
40
24
90 हीरापुर
"
1.50
2.00
3.50
0.00
91 करैदी
42
0.30
24
_ "_
_"_
0.50
92 बीकोर
0.20
0.50
1.00
2.00
24
406.30
549.41
1111.63
1 . 436.00
126.22
योग .
तहसील नरसिंहपुर
क्र. ग्राम का नाम
आच्छादित क्षेत्र योग
क्रय
गन्ना फसल
क्षेत्र की परिवहन प.ह.नं.
पिराई हेतु
उत्पादन
उपलब्ध केन्द्र का
गन्ना क्षेत्र 50 कुं.
मड़ी
रोपा जड़ी
का साधन
08-09 में ( हे. में ) प्रति हे. गन्ना हे . में
10-11 में 09-10 में
कारखाने से दूरी
नाम
वर्ष
2011-12
में
(11) (1) (2)
(3)
(7)
(12) (4) (5) (6)
(8) (9) (10)
2.00
50.00
42.00
1 नयाखेडा
44
7
17.00
5.00
20.00
ट्रक, ट्रेक्टर
"
_ "_
1.00 2
7
1.00 11.00
6.00
4.00
बम्होरी
38 481 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(9)
(11) (12) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(10)
(1)
17.00 3
15.00
46
4.00 40.50 50.00
21.50
8
ट्रक, ट्रेक्टर
सागोनी खुर्द
_"_
_"_
4
10.50
8.00
10.00
5.00
36
23.50
सागोनी कला
8
_"_
_"_
9.00
3.00
4.00
2.00
5 गरगटा
8
1.00 38
_ "_
_"_
4.50
0.50
9
1.00 तिदेनी
2.00
2.00
6
23
_"_
2.00
7 नंदवारा
16
19.00
9.00
8.00
35
6.00
_ "_
2.00
21.00
12.00
6.00
3.00
20
17
8 नरसिंहपुर
_ " _
_"_
7.00
25.50
8.00
16.00
1.50
9 देवरी कलॉ
10
18
_"_
_ "_
1.00
15.00
8.00
6.00
1.00
10 सिमरिया
17
29
_ " _
8.00
11
18.00
28.00
55.00
19.00
18
16
कुकवारा
_ "_
3.85
0.00
" 17
0.50
2.85
1.00
12 डुडवारा
"
4.00
0.00
7.00
13
2.00
3.00
24
दुराजपुर
33.00 276.85
68.50
112.00 131.85
योग .
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2012
क्र. गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 11-12-35.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना, आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्री चचई, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं:-
क्र. (1)
जिला/तहसील (2)
ग्रामों की संख्या (4)
क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5)
क्रय केन्द्र (3)
3677.30 1
104
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/नरसिंहपुर
3598.12 2
110
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/गोटेगांव
7275.42
योग .. 214
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
तहसील- नरसिंहपुर
परिवहन क्रय क्रमांक ग्राम ग्राम का प.ह. कारखाने
पैराई हेतु
उत्पादकता
नाम
का कोड
नं.
केन्द्र
आच्छादित गन्ना फसल
का क्षेत्रफल
( हेक्टेयर में )
कुल योग @ 50 टन उपलब्ध
से दूरी
साधन
का नाम
गन्ना
(कि.मी.)
(हेक्टेयर हेक्टेयर
नोरपा
में)
जड़ी मड़ी
क्षेत्रफल (हे.में)
(12) (13) (1) ( 2) (3) (4)
(7) (8) (9)
(11)
(5) (6)
(10)
3.90
1
26
3
7.80 390.00
101 बचई
4.20 3.60 0.00
फैक्ट्री गेट
ट्रेक्टर ट्राली 2
4358.00 43.58
102 करहैया
26
3 49.20 32.76 5.20 87.16
ट्रेक्टर ट्राली 482
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) ( 2)
(4)
(6) (3)
(5)
(7)
10.80 3
बबरिया
3
103
26
24.84 4
26
4 32.60 20.52 104 मेहमदपुर
5
अगरिया
105
26
4 13.60 5.94
30.60
26
5
13.50 6 106 कन्हारपानी
7
24
35.28
5 24.60 मुरली पौडी
107
42.00
25
49.86 8
5
चौराखेड़ा
108
13.20 सलैया
25
6.84 9 109
5
34.20 10
डागीढाना 24
36.36 110
6
बागपौडी
11
12 16.60 15.30 111
24
21.80 12.78 12
24
मुडिया
8
112
13
24
8 6.60 5.94 113 हनुमंत पौडी
बैहर पौडी
14
24
8
46.44
44.60 114
15
डोकरघाट
22.14
14
12 26.20 115
16 116 भरवारा
14
13 45.20 46.44
20
28.20 24.30 17 117 खमतरा
14
118 पांसी
14.40 18
14
15 17.80
29.80 19
16
19.80 सेमरा ( पांजरा ) 15
119
51.40 24.30
4
20 120 चीलाचौद खुर्द 27
19.60 21
10
31.68 121 चीलाचौद कला 23
17.00 15.48
10
22 122 समनापुर 27
14.04 सावलरानी
12 10.20 23 123
27
11.60 3.96
13
24 124 धवई वडगुवा 27
21.24
13 32.20 25 125 झार- खुरपा 27
16.38 26 126 नवलगांव 23
20.40
13
50.80 13.32 27 127 रानी पिपरिया 20
13
15 24.00 29.88 सूरज गांव 15
28 128
14.40 मगरधा ( रोसरा ) 20 17 23.20 29 129
30
17
20.88
28.80 130 टापरियाँ ( धवई ) 27
6.48
9.40 31
20
17
131 झगराई
12.24 32
16
132 जरजोला
18 14.00
3.78 गंगई
33
27
133
19 8.80
8.60 2.52
14
15
34 135 संग्रामपुर
26.64 35
36.40
18
136 सहजपुरा 25
3.06 36
25
22 2.80 138 श्यामखेड़ा
18.80 37
25
6.12
24
140 लुरेहटा
59.76
10 62.00 खुरपा ( बडा ) 23
38 154
नयाखेडा 27
15
4.32
15.60 39 155
बारूरेवा
15
40 156
27
30.00 11.70
(12)
(9)
(11)
(13)
(8)
(10)
18.82
2.00
1882.00
फैक्ट्री 37.64
गेट
ट्रेक्टर ट्राली
"
5.40
29.26
58.52 2926.00
ट्रेक्टर ट्राली
"_
10.12
0.70 20.24 1012.00
ट्रेक्टर ट्राली
"__
24.00
3.90 48.00 2400.00
ट्रेक्टर ट्राली
_"_
34.37
8.85 68.73 3436.50
ट्रेक्टर ट्राली
_"_
54.98
109.96 5498.00
18.10
ट्रेक्टर ट्राली
11.37
2.70 22.74 1137.00
ट्रेक्टर ट्राली
"
7.50
39.03
78.06 3903.00
ट्रेक्टर ट्राली
"
19.48
1947.50
7.05 38.95
ट्रेक्टर ट्राली
"
18.39
2.20 36.78 1839.00
ट्रेक्टर ट्राली
"
1.10 13.64 682.00 6.82 ट्रेक्टर ट्राली
_ "_
52.42
5212.00
104.84
13.80
ट्रेक्टर ट्राली
" 2687.00 26.87
53.74
5.40
ट्रेक्टर ट्राली
" 4947.00 49.47
7.30 98.94
ट्रेक्टर ट्राली
"
28.88
2887.50
57.75
5.25
ट्रेक्टर ट्राली
" 1760.00 17.60
35.20
3.00
ट्रेक्टर ट्राली
" 2710.00 27.10
4.60 54.20
ट्रेक्टर ट्राली
" 4092.50 40.93
81.85
6.15
ट्रेक्टर ट्राली
" 2824.00
56.48
5.20
28.24 ट्रेक्टर ट्राली
"
18.04
1804.00
3.60 36.08
ट्रेक्टर ट्राली
" 1372.00 13.72
3.20 27.44
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ 15.86 793.00 7.93
0.30
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_
29.67
2967.00
59.34
5.90
ट्रेक्टर ट्राली
_"_
1.50
1914.00 19.14
38.28
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_ 3301.00
1.90
33.01
66.02
ट्रेक्टर ट्राली
_ " _ 2944.00
5.00 58.88
29.44 ट्रेक्टर ट्राली
_ " _ 2040.00 20.40
3.20 40.80
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ 2644.00
3.20
26.44
52.88
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_ 16.38
8.19
0.50
819.00
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_ 1432.00 14.32
2.40 28.64
ट्रेक्टर ट्राली 12.98
6.49
0.40
649.00
ट्रेक्टर ट्राली
_"_
6.16
616.00
1.20 12.32
ट्रेक्टर ट्राली 3377.00 33.77
67.54
4.50
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ 323.00
0.60
3.23
6.46
ट्रक
_ "_
13.41
1341.00
26.82
1.90
ट्रक
_ "_
65.93
6593.00
131.86
10.10
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_ 1046.00 10.46
1.00 20.92
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ 2227.50 22.28
2.85 44.55
ट्रेक्टर ट्राली भाग 1 ]
483
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(2)
(1)
(3) (4)
(7)
(5) ( 6) 41
0.00
15 0.00 157 रौसरा ( नरसिंहपुर ) 19
42
17 5.60 8.28 158 बहोरीपार ( धुवघट) 23
43
18 3.40 5.04 159 बासकुवारी 18
44
18 9.00 0.72 160 सिमरिया ( जरजोला) 16
खैरी
162
45
6
22 4.80 3.24 46
डेडवारा
1.44 166
16
18 5.00 47 167 सिमरिया
21
20 6.40 3.96 (सिंहपुर क्षेत्र )
48
13.20
16
24
5.04 168 नदवारा
0
24 9.20 9.36 कुम्हडी
49 169
25
8.80 8.28
0
50 177 बहादुरपुर
15
51
14.40 26.28
35
मुँगवानी
201
8 7.40 7.74
34
52 202 भंडारदेव
53 203 बकोरी
34
10 5.60 7.92 54
18.00 12.96 204 मढपिपरिया 34
10
34
5.80 8.28 55 205 केकडा
10
देवनगर
56 206
34
12 47.00 50.04 57
भालपानी 34
1.08 207
12 3.20 58 209 सलैया
34
13 5.40 5.04 (देवनगर) .
15 14.00 6.84 59
33
210 पिडंरई
(पस्ताना) .
60 211 पस्ताना
35
15 18.00 15.84 61
करहैया
212
34
15 22.20 24.48 (देवनगर).
62
17 2.80 4.32 213 टोला ( मुगँवानी ) ०
पटनिया 35
18
63 214
5.20 7.56 64
18 3.60 2.88 216 मुडरई कला 33
गडरिया
65 218
36
18
4.68
8.40 220
66
खमरिया 35
22 8.20 8.64 (देवनगर) .
67 223 भोती
22
36
13.60 10.98 68
31
226 नारिया
23 0.80 1.08
37
23 0.40 2.52 डुढवारा
69 227
70 229 कठोतिया 22
25 5.20 0.36 (मुगवानी) .
71 240 गोगावरी 33
27 3.40 0.54 72
पिपरिया
2.00 243
0.72
33
30
(11)
(13)
(8) (9) (10)
(12)
60.00
1.20 1.20
0.60
फैक्ट्री गेट
ट्रेक्टर ट्राली
"
0.60 14.48 724.00 7.24 ट्रेक्टर ट्राली
" 427.00 4.27
0.10 8.54
ट्रेक्टर ट्राली
_"_
1.30 11.02 551.00 5.51 ट्रेक्टर ट्राली
_ "_
4.87
1.70
487.00
9.74
ट्रक
_"_
0.00 6.44
3.22
322.00
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ 11.06 553.00
0.70
5.53 ट्रेक्टर ट्राली
" 964.50
1.05 19.29
9.65
ट्रक
"
9.98
1.40 19.96 998.00
ट्रक
"
3.40
10.24
20.48 1024.00
ट्रेक्टर ट्राली
"
3.90
22.29
44.58 2229.00
ट्रेक्टर ट्राली
"
8.07
807.00
1.00 16.14
ट्रेक्टर ट्राली
"
1.90 15.42 771.00 7.71 ट्रेक्टर ट्राली
" 1663.00
2.30 33.26
16.63 ट्रेक्टर ट्राली
"
1.10 15.18 759.00 7.59 ट्रेक्टर ट्राली
_ "_ 106.94 5347.00
9.90
53.47 ट्रेक्टर ट्राली
" 249.00
4.98
0.70
2.49 ट्रेक्टर ट्राली
_ "_ 542.00
0.40 10.84
5.42 ट्रेक्टर ट्राली
_"_
11.20
1119.50
1.55 22.39
ट्रेक्टर ट्राली
1862.00
3.40 37.24
18.62 ट्रेक्टर ट्राली
2569.00
51.38
25.69
4.70
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_ 361.00
0.10 7.22
3.61 ट्रेक्टर ट्राली
_"_
2.00
7.38
14.76 738.00
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_
3.44
344.00
6.88
0.40
ट्रेक्टर ट्राली
_"_ 704.00 7.04
14.08
1.00
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_
9.20
919.50
1.55 18.39
ट्रक
13.09
1309.00
1.60 26.18
ट्रक
_ " _ 94.00 0.94
0.00 1.88
ट्रक
_ " _ 176.00
1.76
0.60 3.52
ट्रक
283.00 2.83
0.10 5.66
ट्रक
_"_ 4.44 222.00
0.50
2.22
ट्रक
_ "_ 136.00 1.36
2.72
0.00
ट्रक 484
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2) (3) (4) (5) ( 6) (7) 73
47 6.80 0.90 पाला मुडरई 32
253
0
74 267 कछरा
0 0.80 0.36 75 302 लोकीपार
3.60
21
32
12.60 76
15.20
18
26
23.76 303 कुकवारा
77 308 बरखेडा
21
6.40 2.88
29
78
22
18.00
32 20.00 313 कल्यानपुर
79
22
314 भैसापाला
32 16.80 15.84 80
6.48
33 8.40 315 भूत पिपरिया 22
81
35
16.56
17.60 407 तिदंनी ( बम्होरी ) 9
82 415 धमना
10
61.60 50.04
28
83
28 15.20 14.04 416 सगोनी ( सुपला ) 8
84
12.40
29
11.16 417 डुडी- पिडंरई 9
10
85 419 खापा
56.00
30
20.16 86 420 सगोनी
30
11
28.80 23.40 (लकडहाउ) .
87
नयागांव
30 23.20 421
11
22.68 (धमना) .
88
6
422 बम्होरी
32 30.00 26.28 (तिदनी).
89 424 मचवारा
11
32 48.00 29.52 घाट - पिडरई 13
34 24.00 9.72 90 425
6
91
36 26.40 20.52 427 मुराच
92
महादेव- पिपरिया 5
428
38 3.20 10.80 93
16.00
38
26.28 429 करहैया ( नर्मदा ) 6
32
94
13
6.80 7.56 गुटोरी
431
13
14.04
32 12.40 95 432 झिरी
96
अडिया
15
0.00 433
21 1.20
15
20.00 97 434 डोगरगांव
32
14.94
12.20
16
23.04 98 435 खमरिया
21
(जरजोला).
99 436 मेंहका
28
0 6.40 5.04
4
4.68
0 8.40 घुघरी
100 437
0 6.40 101 438
15
3.78 करहैयाखेडा
35 44.40 102 517
47.52 मल्लाहपिपरिया 12
4
40 8.00 9.36 103 528 चंद्रपुरा
104
4
44 22.40 12.40 532 गडरियाखेड़ा
योग ..
(12)
(8) (9)
(11)
(13) (10)
" 0.25
ट्रक
7.95 397.50 3.98
" 1.26
0.10
63.00 0.63
ट्रक
"
8.30
830.00
0.40 16.60
ट्रक
" 2098.00 20.98
3.00 41.96
ट्रक
4.84
484.00
0.40 9.68
ट्रक
"_
20.10
2010.00
2.20 40.20
ट्रक
"
17.12
34.24 1712.00
1.60
ट्रक
804.00
1.20 16.08
8.04
ट्रक
1763.00
धमना 35.26
1.10
17.63
ट्रक
धमना
60.67
121.34 6067.00
9.70
ट्रक
धमना
15.47
1547.00
1.70
ट्रक
30.94
धमना
12.53
25.06 1253.00
1.50
ट्रक
3843.00
धमना
38.43
76.86
0.70
ट्रक
2850.00
57.00
धमना
28.50
4.80
ट्रक
धमना 2389.00 23.89
ट्रक
1.90 47.78
धमना 2989.00
3.50
29.89
59.78
ट्रक
धमना 2.40
3996.00 39.96
79.92
ट्रक
धमना 1791.00
2.10
17.91
35.82
ट्रक
2501.00
धमना 3.10 50.02
25.01
ट्रक
धमना 14.90
7.45
745.00
ट्रक
0.90
2239.00 22.39
धमना 44.78
2.50
ट्रक
धमना 768.00 7.68
1.00 15.36
ट्रक
1467.00
धमना
14.67
29.34
2.90
ट्रक
0.60
0.00 1.20 60.00
ट्रक
18.95
1894.50
37.89
2.95
ट्रक फेक्ट्री गेट
19.27
1927.00
3.30 38.54
ट्रक फेक्ट्री गेट
धमना 617.00
0.90 12.34
6.17
ट्रक
13.58
धमना
6.79
0.50
ट्रक
679.00
10.68
0.50
534.00 5.34
ट्रक फेक्ट्री गेट 4701.00
2.10 94.02
47.01
धमना 1043.00 10.43
ट्रक
3.50 20.86
1725.00
धमना 34.50
17.25
3.10
ट्रक
1997.95
1995.60 1694.70 305.60 3677.30 199795.00
485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
भाग 1 ]
तहसील-गोटेगांव
परिवहन क्रमांक
प.ह. नं.
ग्राम कोड
ग्राम का नाम
आच्छादित गन्ना फसल
का क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
का साधन
क्रय केन्द्र का नाम
उत्पादकता @ 50 टन /हेक्टेयर
कारखाने से दूरी (कि.मी.)
मडी
नोरपा जडी
योग कुल (हेक्टेयर में)
पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.में)
(12) (13) (2)
(9)
(11)
(1)
(3) (4) ( 5) ( 6 ) (7) (8)
(10)
30
1
शेड- बेलखेडी
20 50.80 36.72 8.90
48.21
137
96.42 4821.00
फैक्ट्री गेट
ट्रेक्टर ट्राली 30
0.70
6.71
671.00
23 8.40 4.32
ट्रक
13.42
खानापुर
2 139
_ "_
138.12 6906.00 69.06
30
24
36.72 5.40
ट्रक
96.00
3 141 शेड- मगरधा
41.57
25
ट्रक
6.30 83.14 4157.00
11
44.80 32.04
फैक्ट्री गेट सूरवारी
4 142
_"_ रीछा
36.75
6.90 73.50 3675.00
39.60
5 143
31
25
27.00
ट्रक
"
18.51
2.10 27.02 1851.00
18.00 16.92
27
ट्रक 29
बेदू
6 144
_"_
4.81
27
481.00
30
5.20 4.32 0.10 9.62
ट्रक 7 145 छीताघाट
_"_
848.00
27
8.48
16.96
8.00 7.56 1.40
ट्रक 8 146 नयागांव ( रीछा ) 31
_ " _
16.88
1688.00
19.20
3.40
28
33.76
9 147 बरहटा
31
11.16
ट्रक
_ "_
8.58
29
28 8.80 7.56 0.80
858.00
ट्रक 10 148 वावली
17.16
"
3.00
6.00 300.00
30
28
3.60
ट्रक 11 149 चिरचिटा
2.00
0.40
_ "_
1.76
176.00
30 0.80 2.52 0.20 3.52
ट्रक 12 150 नोनिया ( बरहटा) 32
_"_
13.49
ट्रक
1349.00
2.30
32 9.20
26.98
15.48
13 151 दौन ( कछुआ ) 29
4.67
32 5.20 3.24 0.90 9.34 467.00
14 152 रौसरा
29
ट्रक
_ "_
564.00
रोसरी
5.64
11.28
15 173
0
35 4.80 5.76 0.72
ट्रेक्टर ट्राली
12.13
1213.00
गाडारवाडा खेडा 33
12.20
0.90
18
24.26
16 217
11.16
ट्रेक्टर ट्राली
_ "_
0.36
36.00
40 0.00 0.72 0.00 0.72
ट्रक 17 235 सिवनी ( पटटी ) 32
"
1.91
191.00
26 3.00 0.72 0.10 3.82
18 236 अधियारी 33
ट्रक
89.11
178.22 8911.00
87.20
बौछार
16.50
19 501 वासनपानी 11
27
74.52
ट्रक
बौछार 10
46.61
4660.50
30 37.40 45.36 10.45 93.21
20 502 बौछार
ट्रक
2781.00
30
2.30
बौछार
27.81
55.62
32.80 20.52
ट्रक 21 503 कन्धरापुर ( ठेमी ) 8
16.03
1602.50
14
32.05
1.85
22 504 मानेगांव
31 14.00 16.20
इमलिया
ट्रक
13.22
कापखेडा
बौछार
1322.00
23 505
30
12.24 2.20 26.44
ट्रक 33 12.00
1085.00
9
7.20 1.70
बौछार
10.85
21.70
24 506 छिदामानी
33 12.80
ट्रक
3001.00
करकबेल
30.01
9
34
25.02 5.60
बौछार
60.02
25 507
29.40
ट्रक
3180.00 31.80
63.60
13
34 35.20 23.40 5.00
ट्रक फैक्ट्री गेट मुगली
26 508 486
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2)
(4)
(3)
(5) ( 6) (7) (8)
27 509 मेख
34
52.74
12
69.00 नन्हेगांव
8
34 10.40 14.58 28 510
6.40
14 34
2.52 0.50
29 511 कमता
512 लोहारी
34
30
10
30.80 23.04 513 ठेमी
31
39.06 9.45
8 35 64.40
12 35
32 514 बारगी
26.20 17.82
35 13.60 18.72 33 515 मुशरान- पिपरिया 9
0
34 516 बेलखेडा
35 47.00 40.32
37 11.00
9
16.20 35 519 टपरिया ( ठेमी )
7 37 16.00 13.86 36 520 अकोला
41.20 20.16 37 522 देवरी
9 38
2.00
13 39 16.40 8.28 38 523 बम्हनी
9 40 6.40 3.96 39 524 जटलापुर
40
11.16
24.00 40 525 सिवनी ( मुगली ) 13
41 526 सगरा
8.80 7.56
9 40
बढैयाखेडा
42 527
52 35.20 68.04
2
42 12.40 27.90 43 529 खमरिया कधरापुर ०
12.60
42 17.60 झामर ( सांकल ) 4
44 530
45 533 सांकल
1
43 9.60 3.60
46
2.52
2
6.40 बुधगांव
46 534
47 535
51 13.60 20.70 परसबाडा ( मुगली ) 14
रिमझा
48 536
2 52 4.40
3.24 मोहास
1
54 14.00 49 537
25.20
9
55 12.00 10.44 सनगापुर
50 538
11
35 18.20 3.60 51 540 बिछुआ
0 32 11.60 6.48 52 541 बरखेड़ा
4
28 41.00 16.20 601 गुंदरई
53
11.16
27 44 19.20 602 गुन्जी
54
603 विछिया
55
28 34 4.00 3.96
14
56 604 इमलिया
32
23.40
42.60
13
57 605 बटोरी
38 14.40 12.96 कमती
58 606
14
29.70
33 52.80
33
9.72
36
14.00 59 607 गडपेहरा
(12) (13) (9) (10) (11)
131.89 6594.50 65.95
10.15
ट्रक फैक्ट्री गेट
बौछार
13.79
2.60 27.58 1379.00
ट्रक
4.71
9.42 471.00
इमलिया
ट्रक
28.50
2849.50
3.15
बौछार 56.99
ट्रक
56.46
बौछार 112.91 5645.50
ट्रक
22.74
बौछार
1.45 45.47 2273.50
ट्रक
1801.00
बौछार
18.01
36.02
3.70
ट्रक
बौछार
7.50
4741.00 47.41
94.82
ट्रक
15.58
1557.50
3.95 31.15
ट्रक फैक्ट्री गेट
15.88
31.76 1588.00
1.90
बौछार
ट्रक
32.58
3.80
बौछार
ट्रक
65.16 3258.00
13.34
26.68 1334.00
ट्रक इमलिया
0.60
548.00 5.48
10.96
ट्रक फैक्ट्री गेट
18.81
1880.50
ट्रक
2.45 37.61
इमलिया
9.03
1.70
903.00
18.06
ट्रक फैक्ट्री गेट 5257.00 52.57
खोवी
1.90 105.14
ट्रक
2125.00
खोवी
21.25
42.50
2.20
ट्रक
धमना
17.90
ट्रक
1790.00
5.60 35.80
6.90
0.60
690.00
13.80
ट्रक फैक्ट्री गेट 9.32 466.00 4.66
0.40
ट्रक फैक्ट्री गेट 1860.00 18.60
37.20
ट्रक
2.90
इमलिया
4.52
1.40
452.00
ट्रक
9.04
फैक्ट्री गेट
24.00
2400.00
कजई 48.00
8.80
1192.00
बौछार
11.92
23.84
1.40
ट्रक
10.90
1090.00
0.00
बौछार
ट्रक
21.80
0.00
904.00 9.04
18.08
ट्रक इमलिया 3050.00
61.00
30.50
3.80
ट्रक इमलिया
16.23
1623.00
इमलिया 32.46
2.10
ट्रक
4.68
1.40 9.36 468.00
इमलिया
ट्रक
34.50
3450.00
3.00
इमलिया 69.00
ट्रक
1588.00 15.88
31.76
इमलिया
4.40
ट्रक
43.20
4320.00
3.90
इमलिया 86.40
ट्रक
1316.00
2.60
इमलिया 26.32
13.16
ट्रक भाग 1 ]
487
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(3)
(1) (2)
(4) (5) (6) (7) (8)
42 4.80
0.00
4.32 60 609 खमरिया ( तिघरा ) ०
पथरोडा
12
0.50
61 610
6.84
35 12.40 टिकरी
62 611
13 35 40.40 30.06 4.05
36 2.40 10.08 63 612 खमरिया ( पिपरसरा ) 28
37 27.20 28.44 4.05
64 613 बेलखेडी ( टिकरी ) 6
614 पिपरसरा
65
25 37 24.80 10.44 4.40
6
43
33.12 8.60
66 615 दिघारी
27.60 67 616 गोहचर
37
0.72 0.00
2.00
6
68 617 नोन- पिपरिया 28 38 30.00 19.08 4.80
28
69 618 साकली
38 8.80 7.56 619 चांदनखेडा
70
28
23.60 26.64 4.60
38
38 0.00 9.18 620 पिडरई ( सिधई ) 7
71
40
3.24
4.80 72 621 तिघरा ( खमरिया ) 6
19.20 73 622 बगलई
6 41
4.32 74 623 तिरका
27 40 10.60
3.40
11.16
2.80 75 624 सिरकोना
36 40
2.16
42 38.40 19.08 76 625 देवनगर ( गोटेगांव ) 27
7 42
77 626 सिमरी छोटी
24.40 16.92
27
10.80 78 627 राजाकछार
43
11.16
3.60 2.52 79 628 कमोद
45
5
50
3.00
633 परसबाडा ( खोवी ) 9
12.80 4.68 80
50 16.00 3.96 81 634 सिमरी बडी 7
82 635 उमरा
7
51 6.40 4.32 राखी
83 636
52 4.80
3
3.24 0.70
3
3.60
0.60
19.80 84 638 खोवी
49
42 12.40 7.92 2.40
85 639 पोनिया ( टिकरी ) 24
47
86 643 तिघरा अतरिया 25
5.60 5.40 87 644 रामनिवारी
15 42 1.00 6.12 0.50
15 42 3.60
0.70
88 645 बडोदा
6.12
4
89 649 पडरिया
45 4.80 1.80 90 653 गरा
17 47 6.40 2.88
26
1.44 2.60
48 24.80 91 655 बगासपुर
2.16
17 48 4.00 92 658 कुसीवाडा
(13)
(11) (12)
(9) (10)
4.56
456.00
9.12
ट्रक फैक्ट्री गेट 987.00
19.74
9.87
ट्रक इमलिया 3725.50 37.26
74.51
ट्रक इमलिया 699.00
1.50
6.99
13.98
ट्रक फैक्ट्री गेट 2984.50 29.85
59.69
ट्रक इमलिया
19.82
39.64 1982.00
ट्रक इमलिया
34.66
3466.00
69.32
इमलिया
ट्रक
1.36
2.72 136.00
ट्रक फैक्ट्री गेट
26.94
2694.00
इमलिया 53.88
ट्रक
973.00
इमलिया
3.10 19.46
9.73
ट्रक
2742.00 27.42
54.84
इमलिया
ट्रक
0.30 9.48 474.00 4.74
ट्रक इमलिया 457.00 4.57
1.10 9.14
ट्रक फैक्ट्री गेट 1346.00 13.46
3.40 26.92
इमलिया
ट्रक
12.58
1258.00
ट्रक
25.16
इमलिया
2.88
288.00
5.76
0.80
इमलिया
ट्रक
3034.00 30.34
3.20 60.68
इमलिया
ट्रक
2236.00
44.72
3.40
22.36
इमलिया
ट्रक
11.88
1.80
1188.00
ट्रक इमलिया 23.76
कंजई
3.06
0.00 6.12 306.00
ट्रक
1024.00
खोवी
10.24
20.48
ट्रक
10.53
1053.00
कंजई 21.06
1.10
ट्रक
खोवी
6.36
2.00
636.00
12.72
ट्रक
437.00 4.37
खोवी 8.74
ट्रक
1200.00 12.00
24.00
खोवी
ट्रक
1136.00 11.36
22.72
ट्रक इमलिया
6.10
610.00
1.20
इमलिया
ट्रक
12.20
381.00 3.81
7.62
ट्रक इमलिया 521.00 5.21
कंजई 10.42
ट्रक
3.50
7.00
कंजई
0.40
350.00
ट्रक
4.74
474.00
कंजई
ट्रक
0.20 9.48
1442.00 14.42
28.84
ट्रक इमलिया
कंजई 343.00 3.43
6.86
0.70
ट्रक 488
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) ( 2) (3) (4)
(6) (7)
(5)
93 661 बहरोडा
25 48 4.40 3.60 94 666 बंडोल
22 49 0.00 0.72
15 52
6.12
6.00 95 676 सहजपुरा
96 680 पिपरिया लाठगाँव 39 52 18.40 19.44 97 681 श्री नगर
38 53 10.00 3.24
53 4.80 3.24 98 682 नरवारा ( कुकलाह ) 24
लाटगांव
99 684
53 14.40
39
7.20 685 मनकवारा
100
24 54 15.80 9.36
55 0.80 0.00 687 तरवारा ( श्री नगर ) 37
101
57 1.60 3.24 102 690 नगवारा ( श्री नगर) 37
57
5.04 691 उमरिया ( श्री नगर ) 42
26.80 103
0.00 1.80
60
104 695
36
झिरी ( नगवारा )
0 6.40 5.40 105 724 हिडकी पिपरिया 5
0
0 4.00 5.04 1.20
106 725 जमूनिया
0 1.60 1.08
25
107 731 गढ़ाघाट
13
0 3.60 2.52 737 नेगुवा
108
109 738 नादिया
36 0 4.60 3.60
0
110 739 केसली
36
4.00 1.80
योग .
भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2012
उनके क्र.- गन्ना- एस - 3 - क्षे.रा.- 11-12-37.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु ओलम एग्रो इंडिया लिमिटेड, यूनिट बड़वानी शुगर, घटवा , तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -
क्र. जिला/तहसील
ग्रामों की क्षेत्र
क्रय केन्द्र
संख्या ( हेक्टेयर ) (1) (2)
(3)
(4) (5)
ठीकरी
1 बड़वानी/ठीकरी
33 1206.51
24
731.21 2 बड़वानी/अंजड़ अंजड़
411.51 3 बड़वानी /बड़वानी बड़वानी 20
06
4.55 4 बड़वानी/राजपुर राजपुर
[ भाग 1 (9)
(11)
(13) (8)
(10)
(12)
0.00 8.00 400.00 4.00
कंजई
ट्रक
0.40 1.12 56.00 0.56
कंजई
ट्रक
651.00
0.90
6.51
13.02
इमलिया
ट्रक
19.57
1.30
कंजई 39.14 1957.00
ट्रक
677.00
13.54
6.77
0.30
कंजई
ट्रक
4.47
8.94 447.00
0.90
ट्रक कुकलाह
11.95
2.30 23.90 1195.00
ट्रक इमलिया
13.53
27.06 1353.00
1.90
ट्रक कुकलाह
0.40
0.80 40.00
0.00
ट्रक इमलिया
2.57
0.30 5.14 257.00
ट्रक इमलिया
17.02
2.20 34.04 1702.00
इमलिया
ट्रक
1.10
110.00
0.40 2.20
इमलिया
ट्रक
600.00 6.00
12.00
0.20
इमलिया
ट्रक
5.12
512.00
10.24
इमलिया
ट्रक
0.00 2.68
1.34
134.00
ट्रक इमलिया 6.12 306.00
0.00
3.06
ट्रक इमलिया 1.30
4.75
9.50 475.00
इमलिया
ट्रक
3.35
6.70
इमलिया 335.00
0.90
ट्रक
2108.80 1544.58 296.62 3763.04 197500.00 1975.00
(3)
(4) (5) (2)
(1)
सेंधवा
05
9.55 5 बड़वानी/सेंधवा
405.17 6
22
खरगोन/कसरावद कसरावद
01
0.20
खरगोन
7 खरगोन/खरगोन
सेगावां
8 खरगोन/सेगावां
04
0.89
35
771.04
धरमपुरी
9 धार/ धरमपुरी
50
706.39
मनावर
10 धार/मनावर
21
263.18
कुक्षी
11 धार/कुक्षी
12
योग .. 221 4510.20 उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
भाग 1 ]
489
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
तहसील-ठीकरी ( जिला बड़वानी ) क्र.
ग्राम
क्षेत्रफल हेक्टर
हवाई दूरी कि.मी.
(1) (2)
(4)
(3)
03
181.69 1 कुआं
2 केरवा
02
9.85
03
16.00 3 कपाल्याखेड़ी
4 घटवा
01
27.67 अभाली
5
02
48.94 6
35.48
02
भगवानपुरा
7 जरवाह
82.72
02
8 उमरदा
02
24.77 हतोला
9
13
6.93 10 सेगवाल
02
106.29 11 ठीकरी
04
92.72 12 रणगांव
05
23.35
05
2.33 13 खुरमपुरा
4.00 14 मदरान्या
09
11
0.50 15 रेहड़कोट
0.93 16 कुंडिया
02
13
17 बांदरकच्छ
0.49
06
18 ब्राम्हणगांव
105.77 19 लखनगांव
09
13.28 20 अजंदी
05
5.93
10
21 रसवाडेब
0.81 22 मारुचिचली
13
79.74
11
38.32 23 चेनपुरा
11
24 गवला
35.61 25 देवला
06
12.24
05
26 ननगांव
26.52
05
27 दवाना
71.61
08
57.23 28 विश्वनाथखेड़ा
06
29 कालापानी
0.34 30 बलगांव
05
0.89 31 टिटगारिया
07
45.64
05
47.55 32 दाबड़
04
0.37 33 कुंदामाल
योग .. 1206.51 तहसील- अन्जड़ ( जिला बड़वानी ) क्र. ग्राम
क्षेत्रफल हेक्टर
हवाई दूरी कि.मी.
(1) (2)
(3)
(4) 1 गोलाटा
28
3.12 (1) (2)
(3)
(4) चकेरी
27
9.20 2
25.1
17
3 बावड़िया
4
19
12.67 फत्यापुर
9.34 5
19
किरमोही
107.13
29
6 अंजड़
76.39
24
7 मोहीपुरा
87.76 8
28
दतवाड़ा
31
120.03 9 छोटा बड़दा
आवली
33
68.52 10
17
11 पिपल्याडेब
17.46
32.56
16
12 लोहारा
26.76
22
13 केसरपुरा
13
21.36 14 नलवाय
14
57.37 15 तलवाड़ाडेब
22
0.56 16 पान्या
17 रणगांवडेब
29
5.62
17
8.99 18 उचावद
0.82
19
पिछोला
19
0.73 20 बिलवाडेब
18
छापरी
17
0.49 21
13
0.40 22 हरीबड़
21.09
22
23 मंडवाड़ा
17.74
11
24 मेहगांव डेब
योग .. 731.21 तहसील- बड़वानी ( जिला बड़वानी ) क्र.
क्षेत्रफल हेक्टर ग्राम
हवाई दूरी कि.मी.
(3)
(4) (1) (2)
1
48
109.32 बड़वानी
26.57 2
40
तलून
3
35
0.63 बोरलाय
4 धनोरा
36
4.49
35
4.09 5 पिपरी
46.82
42
पिपलाज
6 490
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2)
(3)
(4) 7 कुंडिया
42
57.00 8
43
11.77 छोटीकसरावद
36
97.19 9 पिपलुद
38
5.57 10 उटावद
11 सेगावां
12.65
45
करी
42
12
4.41 13 लोनसरा
0.47
37
52
0.40 14 कल्याणपुरा
15 खेडी
34
1.30
40
0.50 16 रेहगुन
40
22.49 17 बगूद
48
5.20 18 एकलरा
49
0.34 19 सोंदूल
20 जागरवा
50
0.30
योग .. 411.51 तहसील-राजपुर ( जिला बड़वानी ) क्र.
ग्राम
क्षेत्रफल हेक्टर
हवाई दूरी कि.मी.
(2)
(1)
(3)
(4)
32
0.20 1 ओझर
29
0.39 2 रणगांवरोड़
1.05 3
33
नागलवाडी
4
24
आगलगांव
0.59 5 सनगांव
17
1.32
17
1.00 6 सिनगुन
योग . 4.55 तहसील- सेंधवा ( जिला बड़वानी ) क्र. ग्राम
हवाई दूरी कि.मी.
(1) (2)
(3)
क्षेत्रफल हेक्टर (4) पिसनावल
1
45
8.31 2 वरला
72
0.30
0.25
69
3 बलवाड़ी
दुगाणी
68
0.49 4
खारिया
5
65
0.20
योग .. 9.55 तहसील- कसरावद ( जिला खरगोन ) क्र. ग्राम
क्षेत्रफल हेक्टर
हवाई दूरी कि.मी.
(2)
(4)
(3)
(1)
10
निमरानी
7.31 1
13
1.30 2 हतोला
05
30.26 3 जरोली
94.05 4 चिचली
06
172.08
05
5 भोईन्दा
14.68 6 कठोरा
07
07
1.32 7 घाटबेड़िया
0.30 8 पथोरा
16
21.90
16
बलगांव
9
0.25
14
10 बलखड़
0.40
09
11 अहिर धामनोद
10
12 खलटाका
34.13
10
10.16 खलबुजुर्ग
13
12
4.20 14 मलतार
3.87
05
15 मालपुरा
17
0.31 16 जलखा
2.05
17
17 अकबरपुर
16
0.19 18 रेगवां
2.31
06
19 सत्राटी
1.25
15
20 पानवा
08
1.77 21 नगावां
1.08
08
22 मगरखेड़ी
योग .. 405.17 तहसील- खरगोन ( जिला खरगोन ) ग्राम
क्र.
हवाई दूरी कि.मी.
(3)
क्षेत्रफल हेक्टर (4) (1) (2)
16
1 बगवां
0.20 योग 0.20 तहसील- सेगावां ( जिला खरगोन )
क्षेत्रफल हेक्टर क्र. ग्राम
हवाई दूरी कि.मी.
(2)
(1)
(3)
(4)
31
0.19 1 गोलवाड़ी भाग 1 ]
491
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2)
(3)
(4)
26
0.32 2 भिकारखेड़ी
0.20 3 रसगांव
20
4 सेगावां
24
0.18
योग . 0.89 तहसील- धरमपुरी ( जिला धार )
ग्राम
क्षेत्रफल हेक्टर क्र.
हवाई दूरी कि.मी.
(2)
(1)
(3)
(4) खलघाट
15
92.56 1
15
104.06 2 सुन्द्रेल
13
47.49 बगड़ीपुरा
3
10
14.26 सुलगांव
4
88.59 5 हतनावर
09
12
5.54 6 बगाड़ी
52.48
09
7 खतड़गांव
12
11.74 8 पेड़वी
10
8.96 9 खुजावा
20
8.64 10 धामनोद
11
63.23 11 पिपल्दागढ़ी
11
12 निमोला
53.99
16
51.79 13 मोरगढ़ी
30.63 14 साला
13
12
24.07 लुन्हेरा
15
10
15.27 16 धरमपुरी
20
17 बेगंदा
24.44
10
0.26 18 भोगावां
17
16.70 19 पटलावद
1.00
17
20 बलवाड़ा
11
22.15 21 धेगदा
14
0.18 22 पगारा
21
2.56 23 पलासिया
12
0.20 24 रामपुर
(4)
(3)
(2)
(1)
12.27
11
25 फत्यापुर
12
0.12 26 देगावां
7.95
12
27 खारपुरा
0.15 डोगरी
13
28
24
0.16 डहीवर
29
10
3.17 30 एकलरा
13
0.19 छोटीनिमरानी
31
14
0.59 32 चंदावड़
0.54 बिखरोन
15
33
1.26
20
34 गुलझरा
13
3.85 पुनर्वास
35
योग .. 771.04 तहसील-मनावर ( जिला धार )
क्र. ग्राम
क्षेत्रफल हेक्टर
हवाई दूरी कि.मी.
(2)
(4) (1)
(3)
2.70 1
33
देवगढ़
35
12.18 2 कवठी
1.00 3
39
साततलाई
25
14.18 4 शरिफपुरा
5
21
25.28 मलनगांव
18.30
24
6 बड़ा बड़दा
2.05
20
7 रतवा
27
17.35 8 उरदना
26
41.01 9 जोतपुर
2.39
35
10 पिपलाज
21
23.29 11 मिर्जापुर
13
39.20 12 देवलरा
50.84
13
13 कोठड़ा
8.02
13
14 टवलई
29
86.94 15 सेमल्दा
51.93
31
16 अछोदा 492
(2)
(4) (1)
(3)
11
17 गोगावां
24.13 18 सिरसाला
30
5.22
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
[ भाग 1
(4) (1) ( 2)
(3)
1.00 कलवानी
46
49
1.35
43
50 जयेड़ी
0.84 19 डोंगरगांव
40
20 करोली
29
64.56
0.75
29
बड़गांवखेड़ी
21
22 मांडवी
4.03
41
706.39
योग ..
तहसील- कुक्षी ( जिला धार )
क्षेत्रफल हेक्टर
हवाई दूरी कि.मी.
(4) क्र. ग्राम (2)
19
0.62 23 पटवार
13
17.14 24 छोटी टवलई
(3)
(1)
72.08 1
50
चिखल्दा
11
1.15 बलीपुर
25
12.41
54
2 गेहलगांव
24
16.27 26 अजंदा
26.24
42
3 मलवाड़ा
23
0.91 27 कुवाली
22
18.50 28 जलखेड़ा
14.71 4
49
कड़माल
53
1.94 5 खापरखेड़ा
33
78.38 29 एकलवारा
5.45
54
6 बाजरीखेड़ा
33
4.10 30 पेरखड़
48
74.76 7 नर्मदानगर
27
1.36 31 वायल
32 ठनगांव
16
0.52
14.16
53
8 निसरपुर
डेडगांव
33
14
6.54
0.30
49
9 कोटेश्वर
21
1.53 34 बाकानेर
0.22
59
10 कोणदा
0.81
20
35 जेतापुर
0.68
60
11 दोगावां
18
0.95 36 कुंडियापुरा
19.70
19
37 राजपुरा
0.20
68
12 कुआं ( धरमराय )
6.12
59
13 भवरिया
8.79 झिरवी
19
38
49
7.16 14 पिपल्या
39 सिरसी
34
0.92
37
0.26 40 अंजदीमान
0.20
47
15 पूरा
0.25
48
16 दोंद
41 गांगली
49
2.52
25
42 पिपरीमान
0.29
55
12.43 17 कोठड़ा
24
4.85 43 गोपालपुरा
12.40
42
18 बोधवाड़ा
29
1.50 44 बीजाबेड़ी
0.30
45
19 लिंगवा
3.27
48
45 भरड़पुर
0.25
47
20 बेडबालिया
46 पिपली
7.44
49
0.92
58
21 सुसारी
47 अमलाथा
16
7.53
2.00
47
48 लोहनेर
263.18
योग भाग 1 ]
493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2012
क्र. - गन्ना- एस - 3 - क्षे.रा. - 11-12-39.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन . शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु जवाहरलाल नेहरू सह. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसा. लिमि. सरवरदेवला, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
क्र. जिला/विकासखण्ड क्रय केन्द्र
हेक्टेयर में )
ग्रामों की क्षेत्र संख्या ( (1) (2)
(4)
(3)
(5) 1
43
खरगोन/कसरावद कसरावद
650.63 2
13
खरगोन/खरगोन खरगोन
46.826 3 खरगोन/सेगांवा
06
गोगांवा
20.47 4
05
52.943 खरगोन/सेगांवा सेगांवा
5
17
68.858 खरगोन/भीकनगांव भीकनगांव
03
11.534 6 खरगोन/ भगवानपुरा भगवानपुरा
7 खरगोन/महेश्वर महेश्वर
40 435.486
36 157.077
बड़वाह
8 खरगोन/बड़वाह
24
62.814
पुनासा
9 खरगोन/पुनासा
योग .. 187 1506.638 उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, कसरावद में
उपलब्ध गन्ना
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
जडी
क्र. गन्ना ग्राम का नाम
रोपा योग रिमार्क (2)
(1)
(3)
(5) (6)
(4)
1 कसरावद
10.162 71.903
61.741
बडगांव
22.259
29.154 2
6.895
1.964 16.182
14.219
3 कठोरा (गाकडखेडा)
माकडखेडा
4
11.126 42.733
31.607
5
12.061
सायता
22.267
34.328
(3)
(6) (2)
(4) (5) (1)
21.717 53.858
32.142
6 बोथू
40.895 7
31.077 9.818
मोगांवा
5.563 1.028 6.591 8 ब्राम्हणगांव
0.000 1.162
1.162
9 दोगावां
1.530
1.105 0.425
काकरियाव
10
0.000 0.271
0.271
11 गवला
15.579
12.931
2.648
12 भीलगांव
29.603
6.352
13
23.251
बालसमुद
18.453 ढालखेडा
9.636
8.818
14
22.680
18.162 4.518
15 डोंगरगांव
1.162
0.000
16
1.162
पागाखेड़ी
1.279
0.000
1.279
17 बोरावां
6.239
0.000
6.239
18 बिठेर
5.372
5.372 0.000
19 धरमपुरी
3.846
1.320
2.526
20 सतवाड़ी
0.798
0.798
21
0.000
बहादरपुरा
0.000 1.538
1.538
22 कवडी
21.802 23 भनगाव
5.263
16.538
2.960
2.960
0.000
24 कमोदवाडा
3.020
0.895
2.126
25 मुलठान
2.045
2.045 0.000
26 हिरापुर
4.045
2.700
27 मदरानिया
1.344
0.834
0.834 0.000
28 बलकवाडा
2.567
2.567
29
0.000
सावदा
1.838
0.000 1.838
30 बामखल
0.834
0.834 0.000
31 करोदिया
2.239
1.526
32
0.713
चंदनपुरी
0.000 1.599
1.599
33 ओझरा
10.968 सरवरदेवला
1.466
34
9.502
25.575
3.688
21.887
35 उटावद
6.858
8.101
1.243
36 उमरिया
3.777
3.081 0.696
37 लेपा
23.915
0.996
22.919
38 टिगरियाव
5.085 1.032 6.117 39 कोगावा
29.632 110.794 40 अमलाथा
81.16
5.644
1.510
4.134
41 नहारखेडी
0.000 1.486
1.486
42 ससाबड
43 खलसाटक
1.247 5.316
4.069
649.870 255.328 650.630 योग ..
494
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, खरगोन में उपलब्ध गन्ना
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में)
जडी
रिमार्क क्र. गन्ना ग्राम का नाम
रोपा योग
(3) (4)
(1) (2)
( 6)
(5) 1 बनार
9.271 0.000 9.271
1.490
1.490 0.000
2 रहीमपुरा
3
2.040 0.773 2.814 बन्हुर
भसनेर
2.955 4
2.429 0.526
5 लिक्खी
0.923 0.364 1.287 6
0.522 1.255 1.777 भातुड
बाडी
7
0.632
1.405
0.773
सिनखेडा
8
5.312 2.729 8.040 खेडी
5.713 0.000 5.713 9
10
5.348
5.348 0.000
मोटापुरा
11
2.377
2.377
0.000
दामखेडा
12
3.186 0.000 3.186 मोमीनपुरा
13 बीड
0.000
1.162
1.162 योग . 40.405 6.421 46.826 पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, गोगावां में उपलब्ध गन्ना
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) क्र. गन्ना ग्राम का नाम जडी रोपा
(2)
(1)
(3) (4)
योग रिमार्क (5) (6) 1
0.680 0.494 1.174 घुघरियाखेडी
2
3.154
4.943
8.097 बेजापुर
3
1.988 6.032
4.045
बिलखेड बुजुर्ग
4
0.000
0.445
0.445 दयालपुरा
5 लाखी
1.676 1.652 3.328 6
0.000
1.393
1.393 बेहरामपुरा टेमा
योग .
7.287 20.470
13.182
पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, सेगांव में उपलब्ध गन्ना
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
रिमार्क
जडी रोपा योग क्र. गन्ना ग्राम का नाम
(1)
(3)
( 6) (2)
(4) (5) गंधावड
1.425 1
0.000
1.425
2
0.000 2.842
दशनावल
2.842
[भाग 1 (2)
(4) (5) ( 6) (1)
(3)
0.498 3
0.000 0.498
हनुत्या
1.943 1.943 4
0.000
लोनारा
46.235 5
19.571
डेहरी
26.664
52.943 योग .. 28.089 24.854
पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, भीकनगांव में
उपलब्ध गन्ना
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
रिमार्क
जडी रोपा योग क्र. गन्ना ग्राम का नाम
(3)
(1) (2)
(4) (5) ( 6)
10.583
22.648
33.231 1 शगुर- भगुर
0.822 2
0.275 0.547
भिकनगांव
0.000 1.680 3
1.680
साईखेडी
2.028
1.000 1.028
बमनाला
4
0.000 0.781 5 सेजला
0.781
0.000 1.142 6 टेमरनी
1.142
2.069
5.097
3.028
7 रेहगांव
0.972
0.000
8 पोई
0.972
3.713 10.575 शक्करखेडी
9
6.862
3.660
0.000
10
3.660
नुरियाखेडी
0.761
0.761 0.000
11 कोदला
1.194
1.194
0.000
12 नरगांव
0.834
0.834
13
0.000
खोई
1.676
0.000
1.676
14 बढिया
0.000 1.012
1.012
15 चेनपुर
2.798 16 सेल्दा
2.158 0.640
बिटनेरा
0.595 17
0.283 0.312
योग .. 46.980 21.879 68.858 पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, भगवानपुरा में उपलब्ध गन्ना
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
जडी
क्र . गन्ना ग्राम का नाम
रोपा योग रिमार्क
( 6) (2)
(5) (1)
(3) (4)
4.300 5.814
1.514
1 हतली
2.960
1.911
1.049
2 कुकडोंल
2.761
0.109
3 देवली
2.652
11.534
6.320
योग .. 5.215 भाग 1 ]
495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012
पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, महेश्वर में
उपलब्ध गन्ना
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
जडी
क्र. गन्ना ग्राम का नाम
रोपा योग रिमार्क
(4)
(1) (2)
(3)
(5) ( 6) 1 जलकोटा
81.417
70.012 11.405
2 मोहद
2.543 0.000 2.543 3
23.045
8.126
खराडी
14.919
4 ईटावदी
5.134 0.757 5.891 5
1.777
7.344
9.121 कुडियां
6
2.401
3.745 माचंदा
1.344
7 महेश्वर
43.636
31.336 12.300
8
9.879 7.692 17.571 मण्डलेश्वर
9 ठनगांव
2.802 0.964 3.765 10 छोटी खरगोन
18.709
9.781 8.927
11 चोली
1.615 4.243 5.858 धरगांव
12
13.777
22.174
8.397
3.453 14.162
10.709
13 सुलगांव
14
6.518 13.939 गोगांवा ( मण्डलेश्वर ) 7.421
15 नान्द्रा
10.538 30.502
19.964
16 पथराड
0.000 1.449 1.449 17
7.304
5.899 1.405
मातमूर
18 देव पिपल्या
10.769 2.166 12.935
6.296
19 उरवाय
5.522 11.818 20 मोहना
1.623 0.000 1.623 21
1.275 0.506 1.781 गुजर मोहना
महेतवाडा
22
1.231 0.000 1.231 बडवी
23
4.543
7.700
3.158
24 सोमाखेडी
0.632 0.397 1.028
0.000 0.883
0.883
25 गुलावड
26 कतरगांव
7.409
8.227
0.818
(1) (2)
(3) (4) (5) ( 6)
13.567 27 बंडेरा
8.243 5.324
1.215 1.215 2.429 28 नई बेहगांव
10.093
7.587
29
2.506
बेहगाव
0.000 2.449 30
2.449
पाडयाघटखेड़ी
31
8.304
9.012 पिटाम्बली
0.709
32
2.360 कवडिया
1.291 1.069
0.000 2.745 33
2.745
पिपल्या बुजुर्ग
3.870
1.348 2.522
34 गंगातखेडी
35
1.547 0.000 1.547 जामन्या
1.409 36
0.688 0.721
रामगढ़
37
11.543 कोदया खेडी 10.093 1.449
8.300 0.818 9.117 38 कवाणा
0.000 1.846
1.846
39 होदडिया
11.441 40
7.393 4.049
भुदरी
313.243 122.243 435.486 योग ..
पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, बडवाह में उपलब्ध गन्ना
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में)
जडी रोपा
रिमार्क क्र. गन्ना ग्राम का नाम
योग
(6) (1) (2)
(5)
(4)
(3)
0.000
5.883
5.883 1 मुरल्ला
1.441 2
1.441 0.000
सेमरला
4.587 3
3.721 0.866
भोराई
5.628 4 बावडी खेडा
2.470 3.158
खेगांव
5
0.526 0.000 0.526
11.785
8.109
6 नांदिया
3.676
7
0.000 0.591
0.591
लालपुरा
23.895
15.040 8.854
8 अस्तरिया
0.000 0.381 0.381 9 खोडी 496
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012
(1) (2)
(3) (4) (5) ( 6) 10
0.000
बैकल्या
2.502 2.502 11 सिरलाय
0.927 0.000 0.927 12
1.036
0.794 0.243
दौलतपुरा
13 कटघटा
0.449 0.733 1.182 14
1.741 2.676 4.417 नरसिंगपुरा
15
3.891 4.789 8.680 रतनपुरा
1.445 16
1.202 0.243
काटकुट
17
3.344 0.000 3.344 बेडिया खुर्द
18
1.101 1.049 2.150 बोघगांव
19 बिराली
0.417
0.417
0.000
20
2.057 2.036 4.093 कानापुर
21
0.000
मर्दाना
4.478
4.478 22
6.652 लोंदी
0.000 6.652
23 तमोलिया
0.850 0.595 1.445 24
0.903
0.903 0.000
पाण्डुखाल
25
0.000
टोकसर
1.231
1.231 26
17.984 2.834 20.818 बडूद
देलवाडा
27
0.000 0.769
0.769
0.158 2.984 3.142 28 जूनापानी
29 बासवा
1.656 1.939 3.595
0.000
30 ढकलगांव
1.360 1.360 खनगांवखेडी
10.385 31
4.810 5.575
0.000
32 सनावद
0.538 0.538 33 रूपखेडा
2.344 0.304 2.648 34 मलगांव
4.567 4.312 8.879 35 बागरदा
2.182 3.781
1.599
36 कोटल्याखेडी
0.417 1.126 1.543 योग .. 95.470 61.607 157.077 पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, पुनासा में
उपलब्ध गन्ना
गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
रिमार्क
रोपा
जडी
योग क्र. गन्ना ग्राम का नाम
(2)
(6)
(4)
(3)
(5) (1)
0.000
0.826
0.826 1 कोठी
1.579 0.000 1.579 2 मोरगढी
1.117 4.202
3.085
3 गुजरखेडी
6.097 7.502
1.405
4 रिछफल
5.955 5
5.955 0.000
मोहना
1.336 1.336 करोली
0.000
6
4.069 4.069
0.000
7 कालिया खेडी
0.644 8 नांदखेडीमाफी 0.000 0.644
0.377
0.377 0.000
9 डुडगांव
0.583
0.000 0.583
10 मुठई
4.899
0.000
11
4.899
गुजली
2.389
1.089
1.300
12 पुनासा
0.648
0.000 0.648
13 मसलाय
2.992
1.089
1.903
14 गोल
0.611 15 निमाड खेडी
0.000 0.611
0.000 2.097
2.097
धारकवाडी
16
0.000
17
2.522
2.522 खुटला
1.385 18
1.385 0,000
बिहारीपुरा
0.000 4.652 19
4.652
कालमुखी
0.842
0.000
0.842 20 अमोदा
2.692
3.773 21 कामनखेडा
1.081
0.340 0.753 1.093 22 केलवा
0.453 0.895 मथेला
23
0.441
0.721
खेडी
6.943 24
6.223
62.814 योग . 41.680 21.134