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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 10 February 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
06
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-02-10.06.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2012 - माघ 21 , शक 1933

विषय- सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 3.-

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2012

क्र. ई- 1-311-2011-5- एक. श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे (1994 ) , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भी घोषित किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2012

क्र. ई - 5-390 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्रीमती लवलीन कक्कड़, आयएएस . , विकअ- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश

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भवन, नई दिल्ली को दिनांक 1 से 29 फरवरी 2012 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती लवलीन कक्कड़ के अवकाश पर रहने के कारण श्री अनिल कुमार जैन , भाप्रसे ( 1986 ) विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, विकअ- सह - आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्रीमती लवलीन कक्कड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती लवलीन कक्कड़ अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2012 .

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2012

क्र. ई - 5-475 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री रजनीश वैश, आयएएस . , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह- सदस्य, ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल को दिनांक 30 जनवरी से 1 मार्च 2012 तक बत्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश वैश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह - सदस्य, ( पुनर्वास ) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 5-838- आयएएस - लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री मनोहर लाल दुबे , आयएएस . , कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा डीएसआई एवं पदेन उपसचिव , लोक सेवा प्रबंधन विभाग को दिनांक 31 जनवरी से 9 फरवरी 2012 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर लाल दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा डीएसआई एवं पदेन उपसचिव , लोक सेवा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनोहर लाल दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर लाल दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई - 1-21-2012-5- एक.- श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे (1998 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, ग्रामीण रोजगार पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई - 5-501 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 6 से 10 फरवरी 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 11 , 12 फरवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश की अवधि में श्री आई. एस. दाणी, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री बी . आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. एस. दाणी, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्र. ई - 5-463 - आयएएस- लीव- एक- 5.- श्री आर. के . स्वाई, आयएएस. , को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जनवरी 2012 द्वारा दिनांक 5 से 13 जनवरी 2012 तक नौ दिन के स्वीकृत एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऊषा परमार, अवर सचिव (कार्मिक) .

भाग 1 ]

377

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

वित्त विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2012

क्र. एफ. 22-14-2000- ई- चार. राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जून 2010 में संशोधन करते हुए , मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम अधिनियम , 1951 ( क्रमांक 63 सन् 1951 ) की धारा -10 ( ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री विनोद सेमवाल, तत्कालीन उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश के स्थान पर श्री राजेश चतुर्वेदी, उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु नामांकित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. मिश्रा , सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2012

क्र. एफ-1 (ए) -267-86- ब-2 ( दो) .- श्री यू. के. लाल, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( शिकायत व मानव अधिकार ) , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 1 से 10 फरवरी 2012 तक कुल दस दिन के अर्जित अवकाश की दिनांक 11 , 12 फरवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री यू. के. लाल , भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पुरूषोत्तम शर्मा , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( शिकायत ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री यू. के. लाल , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( शिकायत व मानव अधिकार ) , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री यू. के. लाल, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत व मानव अधिकार ) , पु.मु. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री यू. के. लाल , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. के. लाल , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्र. एफ -1 ( ए ) -190-91 - ब -2 ( दो ).- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2011 द्वारा श्री एस . एम . अफजल , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , ग्वालियर को दिनांक 2 से 13 जनवरी 2012 तक कुल बारह दिवस के अर्जित अवकाश दिनांक 1 एवं 14, 15 जनवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था .

(2) श्री एस. एम. अफजल , भापुसे द्वारा उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 2 एवं 10, 11 , 12 एवं 13 जनवरी 2012 तक कुल पांच दिवस के अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश में से पांच दिवस का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है . निरस्त किया गया अवकाश इनके अवकाश खाते में समायोजित किया जावेगा.

( 3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. एफ-1 ( ए) -280-76- ब- 2-दो.- ( 1 ) श्री एच . के. सरीन, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 3 से 27 नवम्बर 2011 तक कुल पच्चीस दिवस के लघुकृत अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 50 दिवस का अर्द्धवेतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री एच. के. सरीन , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एच. के. सरीन , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्र. एफ-1 (ए) -180-86- ब-2 (दो ) .- श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 23 से 28 जनवरी 2012 तक कुल छः दिवस के अर्जित अवकाश की दिनांक 21 , 22 एवं 29 जनवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य पुलिस महानिरीक्षक (रेल ) भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( रेल ) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

( 4 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक (रेल ) मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2012

क्र. एफ -1 ( ए) -165-94- ब- 2 -दो.- ( 1 ) श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेंज, होशंगाबाद को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2011 तक दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 1 जनवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार " गुवाहटी ( आसाम ) " परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की कार्योत्तर अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे भविष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृति के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे :-

स्वयं

1. श्री अनिल कुमार गुप्ता

पत्नी

2. श्रीमती वैशाली गुप्ता

3. वासु गुप्ता

पुत्र

4. देव गुप्ता

पुत्र

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री अनिल कुमार गुप्ता , भापुसे , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद रेंज , होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

[ भाग 1 भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2012

क्र. एफ-1 (ए) -243-93- ब-2 ( दो ) .- श्री वरूण कपूर, भापुसे, निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर को दिनांक 1 फरवरी से 9 मार्च 2012 तक कुल अड़तीस दिवस के अर्जित अवकाश की दिनांक 10, 11 मार्च 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 2 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री डी. एस . सेंगर, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा." (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री वरूण कपूर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 4 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे, निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री वरूण कपूर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरूण कपूर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2012

फा. क्र . 3 ( बी ) -6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) . ( मेरिट क्र. 09 ) राज्य शासन, सुश्री सोनाली पस्तारिया पुत्री श्री ओमप्रकाश पस्तारिया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बुरहानपुर है . उसकी जन्मतिथि 29 नवम्बर 1984 है .

भाग 1 ]

फा. क्र. 3 ( बी) -6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) .- (मेरिट क्र. 13 ) राज्य शासन, श्री अम्बुज श्रीवास्तव पुत्र श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर है . उसकी जन्मतिथि 8 मई, 1986 है.

फा. क्र. 3 (बी ) -6-2011 -इक्कीस ब ( एक ) . ( मेरिट क्र. 21 ) राज्य शासन, सुश्री सारिका बावरे पुत्री श्री दौलत राव बावरे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है. उसकी जन्मतिथि 28 नवम्बर 1980है.

फा. क्र. 3 ( बी ) -6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 23 ) राज्य शासन, श्री नीरज पवैया पुत्र श्री लक्ष्मण पवैया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है . उसकी जन्मतिथि 12 दिसम्बर 1986 है.

फा. क्र . 3 ( बी ) -6-2011 - इक्कीस- ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 29 ) राज्य शासन, श्री राहुल वर्मा पुत्र श्री दुलीचंद वर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक , अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है .

अभ्यर्थी का गृह जिला खरगोन है. उसकी जन्मतिथि 26 सितम्बर 1987 है.

379

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

फा. क्र . 3 ( बी ) -6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 34 ) राज्य शासन , पुष्पराज सिंह उईके पुत्र श्री विश्राम सिंह उईके को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा , नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल है . उसकी जन्मतिथि 26 जून 1985 है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2012

फा. क्र. 1 ( सी ) 08-2012 - एट्रोसिटी- इक्कीस- ब(दो ) .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री दिनेश शर्मा, अधिवक्ता को जिला नीमच में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है .

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) - एट्रोसिटी- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे .

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 - मुख्य शीर्ष- 2225-( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31- व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003- अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1 ( बी ) -17-2012- इक्कीस- ब ( दो ) . - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री संतोष कुमार पाठक पुत्र श्री नित्यानंद पाठक, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सिंगरौली सत्र खण्ड के सिंगरौली राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, सिंगरौली नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

380

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2012

फा. क्र. 1 (बी ) -29-2004 - इक्कीस - ब (दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन,' एतद्वारा , श्री बाबूलाल मण्डलोई पुत्र स्व. श्री चेतराम मण्डलोई, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, खण्डवा ( म . प्र. ) नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी ) -29-2004 - इक्कीस ब( दो ) .-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अश्विनी भाटे पुत्र श्री बी. ए. भाटे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, फास्ट ट्रेक कोर्ट खण्डवा ( म . प्र. ) नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई . कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 ( बी ) -29-2004- इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , श्री सुजानसिंह राठौर पुत्र श्री मोरसिंह राठौर, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, खण्डवा ( म . प्र. ) नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना - पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

ए. जे . खान, सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. एफ- 23-4-2011 - सा. उन्नीस. मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 ( क्रमांक 11 सन् 2005 ) की धारा 3 के खण्ड ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 13-2-98- एस - उन्नीस , दिनांक 22 जुलाई 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में अनुक्रमांक 41 और 44 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

अनुसूची

(1)

(2)

(3) 41

49 बेला- गोविंदगढ़ - रामपुर - चुरहट चितरंगी- बरही मार्ग

44

52 पवई- सलेहा - जसो- नागोद- सुंदरा -सिंहपुर - कोठी- विरसिंहपुर- सेमरिया- चितरंगी- हनुमना- अमिलिया- बरही मार्ग .

(5)

(4)

460.40

सीधी, कटनी

375.00

रीवा, सीधी मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव शर्मा , उपसचिव.

381 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

पृ. क्र. एफ-23-4-2011- सा. उन्नीस . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंण्ड ( 3 ) के अन्तर्गत में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 23-4-2011 - सा. उन्नीस, दिनांक 12 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा , उपसचिव.

Bhopal , 12th January 2012

No. F. - 23-04-2011- G - XIX -In exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam , 2004 (No. 11 of 2005 ) , the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification No. F - 13-2-98 - S - XIX , dated 22nd July, 2009 , namely : -

AMENDMENT

In the said Notification in the Schedule , for serial number 41 and 44 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely:-

SCHEDULE

(2)

(5) (1)

(3)

(4)

"41 .

49

460.40

Sidhi , Katni Bela-Govindgarh - Rampur - Churhat- Chitrangi- Barhi Road.

44.

52

375.00

Rewa, Sidhi . " Pawai - Saleha - Jasso - Nagod - Sundra- Singhpur - Kothi- Birshinghpur - Simirya- Chitrangi - Hanumana -Ameliya- Barhi Road .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJEEV SHARMA , Dy . Secy .

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2012

क्र. एफ- 23-3-2012 - सा. उन्नीस. मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम , 2004 ( क्रमांक 11 सन् 2005 ) की धारा 3 के खण्ड ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग के आदेश क्र. 2484-2263- उन्नीस-यो-2011 , दिनांक 20 मई 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-

संशोधन

राज्य शासन, एतद्वारा बालाघाट जिले के निम्नलिखित ग्रामीण मार्गों को मुख्य जिला मार्ग के श्रेणी में परिवर्तित ( डिनोटीफाईड ) करते हुए मुख्य जिला मार्ग घोषित करता है:-

अनुसूची

क्रमांक

मार्ग का नाम

लंबाई ( कि.मी. में)

मुख्य जिला मार्ग का क्रमांक

(1)

(4) (2)

(3)

12.20 1

बालाघाट-वारासिवनी मार्ग

2

35.60

एम.पी.एम.डी.आर. - 42-05

एम.पी.एम.डी.आर. - 42-09

वारासिवनी- रामपायली- तुमसर मार्ग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव शर्मा, उपसचिव .

382

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2012

क्र. एफ- 3-144-2011- बत्तीस.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-144-2011- बत्तीस , दिनांक 18 नवम्बर 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना -2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

क्रमांक

ग्राम

खसरा क्रमांक

(1)

(2)

(3)

1 ग्राम कोटरा- सुल्तानाबाद 40 , 276, 277 , 334/275 में से.

क्षेत्रफल (एकड़ में )

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)

(4)

(5)

8.00

सार्व./अर्द्ध - सार्वजनिक मार्ग यथावत. शर्त - विकास योजना के दोनों मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई की भूमि मार्गों के चौड़ीकरण हेतु यथावत् रखनी होगी .

आमोद - प्रमोद के अन्तर्गत वनस्पति उद्यान, आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत नगर वन तथा मार्ग.

योग .. 8.00

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्र. क्यू. एस.सी. - 2-2012-857.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक चार एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1994- एक- चार, दिनांक 30 मार्च 1999 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भिण्ड वर्ष 2012 में भिण्ड के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

जिला

क्रमांक

दिन

दिनांक

(1)

(2)

(3)

(4) 1

भिण्ड

9 मार्च 2012

शुक्रवार 2

भिण्ड

3 अगस्त 2012 शुक्रवार 3

भिण्ड 14 नवम्बर 2012 बुधवार उपरोक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय/उप - कोषालयों पर लागू नहीं होंगे .

त्यौहार का नाम

क्षेत्र जहां पर स्थानीय अवकाश प्रभावशील होगा

(6)

(5)

सम्पूर्ण जिला भिण्ड भाईदूज

सम्पूर्ण जिला भिण्ड (होली का दूसरा दिन ) श्रावण पड़वा ( भुजरियां )

दीपावली का दूसरा दिन

सम्पूर्ण जिला भिण्ड

अखिलेश श्रीवास्तव , कलेक्टर.

भाग 1 ]

383

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश

खरगोन , दिनांक 23 जनवरी 2012

क्र. 922 - जीएडी-12 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम -8 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2-1999-2- चार, दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत जिला खरगोन में वर्ष 2012 के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं: -

( 2 ) उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे:-

त्यौहार का नाम

क्रमांक (1)

(2)

दिनांक (4)

दिन (3)

1

सोमवार

नर्मदा जयंती

30जनवरी 2012 रंग पंचमी

2

सोमवार 12मार्च 2012 3

सोमवार

शिवपालकी

23 जुलाई 2012 4 शिवडोला

शनिवार

4 अगस्त 2012 5 अहिल्या उत्सव

16 अगस्त 2012

गुरुवार

6

14 नवम्बर 2012

बुधवार

दिपावली के दूसरे दिन.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स , भोपाल ( म.प्र. )

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2012

आदेश

क्र. एफ.- 67-206-10- तीन-182 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा

विवरण (6)

अवधि (5)

केवल तहसील बड़वाह एवं महेश्वर क्षेत्र के लिए.

आधा दिवस दोपहर पश्चात् 1.30 बजे से.

पूर्ण दिवस

सम्पूर्ण जिला

केवल तहसील बड़वाह क्षेत्र के लिए.

आधा दिवस दोपहर पश्चात् 1.30 बजे से.

पूर्ण दिवस

तहसील बड़वाह एवं महेश्वर को छोड़कर.

केवल तहसील महेश्वर क्षेत्र के लिए.

आधा दिवस दोपहर पश्चात् 1.30 बजे से.

पूर्ण दिवस

सम्पूर्ण जिला

नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर. 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् दमोह जिला दमोह के आम निर्वाचन में श्री मनोज नेमचंद जैन अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद् दमोह जिला दमोह के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के 384

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का. लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , दमोह के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , दमोह के पत्र क्र. नपानि. नि.व्य. रिपो . - 10/ 239, दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मनोज नेमचंद जैन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मनोज नेमचंद जैन को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 11 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , दमोह के माध्यम से दिनांक 24 फरवरी , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री मनोज नेमचंद जैन को नोटिस दिनांक 24 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 11 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर दमोह ने अपने पत्र दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मनोज नेमचंद जैन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, दमोह, जिला दमोह का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार ,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2012

क्र. एफ. 67-183-10- तीन-187.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत महाराजपुर, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री कस्तूरी कुशवाहा अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत , महाराजपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र. 370- स्था. निर्वा. - 10, दिनांक 1 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कस्तूरी कुशवाहा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कस्तूरी कुशवाहा को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छतरपुर के माध्यम से दिनांक 22 मार्च , 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

भाग 1 ]

सुश्री कस्तूरी कुशवाहा को नोटिस दिनांक 22 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको, दिनांक 6 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2011 में लेख किया कि " अभ्यर्थी को जारी कारण बताओ नोटिस के जबाव के संबंध में किसी के द्वारा कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है " कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कस्तूरी कुशवाहा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत , महाराजपर, जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(सुभाष जैन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2012

क्र. एफ. 67-183-10- तीन- 188.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है

385

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत महाराजपुर, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री उर्मिला अहिरवार अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत , महाराजपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र. 370- स्था. निर्वा -10. , दिनांक 1 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री उर्मिला अहिरवार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री उर्मिला अहिरवार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के माध्यम से दिनांक 25 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री उर्मिला अहिरवार को नोटिस दिनांक 25 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 9 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2011 में लेख किया कि " अभ्यर्थी को जारी कारण बताओ नोटिस के जबाव के संबंध में किसी के द्वारा कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है " . कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र 386

प्रेषित किया गया . अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री उर्मिला अहिरवार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, महाराजपर , जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2012

क्र. एफ. 67-183-10-तीन- 189.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत महाराजपुर, जिला छतरपुर के आम निर्वाचन में सुश्री निर्मला अहिरवार अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं . नगर पंचायत , महाराजपुर, जिला छतरपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के पत्र क्र. 370- स्था. निर्वा. -10 , दिनांक 1 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री निर्मला अहिरवार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री निर्मला अहिरवार को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , छतरपुर के माध्यम से दिनांक 29 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री निर्मला अहिरवार को नोटिस दिनांक 29 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 13 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2011 में लेख किया कि " अभ्यर्थी को जारी कारण बताओ नोटिस के जबाव के संबंध में किसी के द्वारा कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है " . कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 1 नवम्बर , 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया. अभ्यर्थी को सूचना विहित समयावधि में प्राप्त हो गई थी, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं . अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री निर्मला अहिरवार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत , महाराजपर, जिला छतरपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (सुभाष जैन ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

भाग 1 ]

387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 25 मई 2011

क्र. 1656 - भू-अर्जन- 2010- रा. प्र. क्र. अ-82-2009-10.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल भूमि (हे. में)

(3)

(1)

(2)

(4)

0.85

बनी

पेटलावद

झाबुआ

योग . 0.85

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पनास तालाब निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 01 , झाबुआ ( म. प्र. ).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

झाबुआ, दिनांक 18 जनवरी 2012

क्र. 192 - भू-अर्जन- 2011- रा. प्र. क्र. अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल भूमि (हे. में ) (2)

(3)

(4) (1)

0.20 पेटलावद

झाबुआ

लालपुरा

योग . 0.20

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना की मठमठ नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद , जिला झाबुआ ( म. प्र. ).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

388

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

क्र. 194- भू-अर्जन- 2011- रा. प्र. क्र. अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आत्नश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल भूमि

(हे. में)

(3)

(4) (1)

(2)

0.02

बावडी

पेटलावद

झाबुआ

योग . 0.02

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

माही परियोजना की अजब बोराली माईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. ).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्र. 139 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

लगभग तहसील

नगर/ग्राम

जिला

क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(3)

(4) (2)

1.86 सतना

रघुराजनगर खम्हरियां प्यासियान

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर

पुरवा नहर संभाग,

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि -अर्जन हेतु.

क्रमांक-2 , सतना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

389

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

रीवा, दिनांक 30 जनवरी 2012

क्र. 208 - भू-अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 -अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

(1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4) सीधी

0.11 सिहावल

(3) तेन्दुहा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग, चुरहट, जिला सीधी ( म. प्र. )

बाणसागर लोवर सिहावल के अन्तर्गत नहर निर्माण आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा , दिनांक 1 फरवरी 2012

क्र. 232 - प्रशा- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1)

(4)

(3)

सतना

0.065

पटरहाई

(2) रघुराजनगर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग , क्रमांक-2; सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

390

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

क्र. 234- प्रशा.- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

चोरमारी

0.330 रघुराजनगर

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग, क्रमांक -2, सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. 237- भू- अर्जन- 2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

लगभग

नगर/ग्राम

क्षेत्रफल ( हे . में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.121

इटहा

हुजूर

रीवा

0.077

इटहा

हुजूर

रीवा

0.147

इटहा

हुजूर

योग

0.345

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

391

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

क्र. 239 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे . में )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) रीवा

सिरमौर

0.307

तेंदुन

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 241 - भू- अर्जन - 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल ( हे . में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

रीवा

0.088

सिरमौर

नेबूहा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

392

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

उज्जैन , दिनांक 20 जनवरी 2012

क्र. भूमि संपादन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) उज्जैन

नागदा

मेहतवास

7.681 (खुली भूमि)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नागदा

भू- अर्जन अधिकारी ,

कास्टीक सोड़ा प्लांट के विस्तार हेतु भूमि का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नागदा में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

तेन्दूखेड़ा, दिनांक 12 जनवरी 2012

रा. मा. क्र. 1 - अ 82- वर्ष 2011-12 - मौजा- बरकुण्डा प. ह. नं. 28 - पत्र क्र. 27- प्र. अ.वि.अ. भू-अर्जन तेन्दूखेड़ा- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4)

2.165

बरकुण्डा

नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) संभाग , नरसिंहपुर.

डोभी से गुटौरी सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

लखनादौन , दिनांक 25 जनवरी 2012

क्र. 177- कलेक्टर - भू.अ.- 2012-1-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम/प.ह.नं. / रा.नि.मं.

लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (2)

(1)

(3)

सिवनी

छपारा

(4) अशासकीय भूमि 1.47

खापा /24 छपारा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी.

संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध के डूब से प्रभावित होने हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , कार्यालय , सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 179 - कलेक्टर - भू.अ.- 2012-2-अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील ग्राम/प.ह.नं. / रा.नि.मं.

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) सिवनी

छपारा

अशासकीय भूमि 2.29

गोरखपुर /23 छपारा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , सिवनी.

(6) गोरखपुर जलाशय ( अ.) डूब क्षेत्र में अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , कार्यालय , सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

394

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीधी , दिनांक 28 जनवरी 2012

पत्र क्र. 17 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6). (1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(5)

सीधी

0.77

कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु गोपद - बनास पड़ैनिया पवाई

महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र.) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 19 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2)

(3)

(4)

(1)

(5)

खैरही

1.70

सीधी गोपद- बनास

कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु

महान नहर संभाग, सीधी जिला सीधी ( म . प्र.).

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

पत्र क्र. 21 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(3)

(2)

(4) सीधी गोपद - बनास जोरउंधा

1.18 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .

पत्र क्र. 23 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी गोपद- बनास सेमरिया

2.83 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .

पत्र क्र. 25 - भू-अर्जन-2012 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

सीधी

(4) 1.18 गोपद - बनास पुरूषोत्तमगढ़

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .

396

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

पत्र क्र. 27 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

1.70 गोपद- बनास रामपुर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) ,

पत्र क्र. 29 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

1.54 गोपद-बनास विजयपुर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग, सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .

पत्र क्र. 31 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी गोपद- बनास रोझौहॉ

7.68 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .

397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

भाग 1 ]

पत्र क्र. 33 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) सीधी गोपद-बनास

6.12

नौगवाँ दर्शन सिंह

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .

पत्र क्र. 35 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) सीधी

बन्जारी

1.64 गोपद-बनास

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .

पत्र क्र. 37 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

(2)

(3)

सीधी गोपद- बनास

18.80

पनवार चौहानन टोला

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .

398

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

पत्र क्र. 39 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

5.66 गोपद - बनास सीधी खुर्द

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. )

पत्र क्र. 41 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

सीधी

बटौली

(4) 1.74 गोपद-बनास

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र.)

पत्र क्र. 43 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

1.813 गोपद- बनास बसौड़हा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) भाग 1 ]

399

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

पत्र क्र. 45 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

3.21 गोपद- बनास जमोड़ी कला

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय, सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. )

पत्र क्र. 47 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शास, न इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4) सीधी

3.21 गोपद-बनास अमरवाह

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. )

पत्र क्र. 49 - भू-अर्जन -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

1.66 गोपद-बनास जोगीपुर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) 400

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

पत्र क्र. 51 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

10.80 गोपद - बनास नौगवां धीर सिंह

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र.)

पत्र क्र. 53 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके साम‌ने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(3)

(2)

(4) सीधी गोपद-बनास

0.71

गेदुरहा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. )

पत्र क्र. 55 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

0.71 सीधी गोपद - बनास गाड़ा बबन सिंह

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) भाग 1 ]

401

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

पत्र क्र. 57 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

(3)

(4)

5.18 सीधी गोपद- बनास पड़खुरी

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. )

पत्र क्र. 59 - भू- अर्जन-2012 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

4.30 गोपद-बनास पड़रा

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय, सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. )

पत्र क्र. 61 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(3)

(4) (2)

सीधी गोपद-बनास धनखोरी

1.24 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) 402

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

पत्र क्र. 63 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी गोपद- बनास मौहरिया कला 2.78 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय, सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री ,

नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. )

पत्र क्र. 65 - भू- अर्जन -2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(4)

(3)

सीधी

3.77 गोपद - बनास जमोड़ी खुर्द

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग, सीधी जिला सीधी ( म. प्र. )

पत्र क्र. 67 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

करगिल

सीधी गोपद-बनास

0.25 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) भाग 1 ]

403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

पत्र क्र. 69 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार. इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

2.18

कथरिहा

रामपुर नैकिन

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .

पत्र क्र. 71 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(4)

(3)

8.27 सीधी गोपद-बनास तेंदुआ

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .

पत्र क्र. 73 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

1.39 गोपद- बनास मुठिगवां कला

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .

404

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

पत्र क्र. 75 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(4)

(3)

सीधी

2.80 गोपद- बनास पनवार बघेलान

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .

पत्र क्र. 77 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

1.09 गोपद-बनास महाराजपुर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. ) .

पत्र क्र. 79 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी गोपद- बनास

2.54

गाड़ा लोलर सिंह

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) .

405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

भाग 1 ]

पत्र क्र. 81 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(1)

(2)

(4) सीधी गोपद- बनास बम्हनी

1.83 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. )

पत्र क्र. 83 - भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी गोपद- बनास

3.41

कुबरी

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म . प्र. )

पत्र क्र. 85 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी गोपद-बनास

1.76

रामगढ़

नं. 1 एवं 2

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री,

नहर निर्माण हेतु महान नहर संभाग , सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ) 406

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

पत्र क्र. 87 - भू- अर्जन-2012 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(4)

(3)

सीधी

1.27

मूड़ीताल

गोपद - बनास

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , सीधी में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग, सीधी जिला सीधी ( म. प्र. ).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

महू, दिनांक 31 जनवरी 2012

प्र. क्र. 32 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

(3)

(4)

बशीपीपरी

0.424 इन्दौर डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

चोरल बांध पर आधारित सामुहिक जल प्रदाय योजना.

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, इन्दौर.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- चोरल बांध पर आधारित सामुहिक जल प्रदाय योजना के लिये.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं कार्यपालन यंत्री , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्रसिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

407

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. 1484- भू- अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4) ब्यावरा

0.863 राजगढ़

कानरखेड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( सेतु निर्माण ) उज्जैन.

बगवाज - सेमलापार मार्ग में पार्वती नदी पर निर्माणाधीन पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1487 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (1) (2)

(3)

बोडा

1.128 नरसिंहगढ़

राजगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उपज मण्डी,

सचिव कृषि नरसिंहगढ़

उपमंडी बोडा एप्रोच रोड मार्ग हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

408

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

कार्यालय, कलेक्टर , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 6 फरवरी 2012

क्र. 236 - भू- अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) खरगोन

महेश्वर चिखली

3.655

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 237 - भू- अर्जन-2012. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम/नगर

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(3)

(1)

(4) महेश्वर

खरगोन

3.750

सोमाखेड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर .

ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट: - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन, भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

409

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

क्र. 238 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम/नगर

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) खरगोन

महेश्वर सांगरदा

3.190

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर.

ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 239 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) खरगोन

(2) महेश्वर

(4) 9.790

(3) भुदरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर .

ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट: - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 240- भू- अर्जन-2012 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 8.574 (1) खरगोन

(2) महेश्वर

(3) गुलावड़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

(6) ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

410

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

क्र. 241 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (1)

(2)

(3)

खरगोन

1.785

भिखारखेड़ी

बड़वाह

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 242 - भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम/नगर लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

निमटोका

खरगोन

5.174 बड़वाह

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , क्रमांक-20 , मण्डलेश्वर.

ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना ( चतुर्थ चरण ) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट: - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी , औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -20 , मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

411

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. - 1682-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

क) जिला- भोपाल

(

तहसील- बैरसिया

(ख)

ग्राम- धतुरिया

(ग )

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.387 हेक्टेयर .

सर्वे

अर्जित किये जाने वाला क्रमांक

अनुमानित क्षेत्रफल

(हैक्टेयर में )

(1)

(2)

645/3

0.010

644

0.102

592/क

0.054

591

0.114

592/ख

0.096

593

0.204

595

0.132

596

0.126

(2)

(1)

611

0.186

609

0.114

0.223

608

606

0.120

604

0.030

628/3

0.075

629/1

0.030

67

0.012

66

0.030

70

0.024

71

0.081

73

0.150

243/3

0.084

240

0.210

0.030

75

584

0.150

2.387

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्य परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी भोपाल/बैरसिया/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

412

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा , दिनांक 15 जनवरी 2012

नस्ती क्र. 75-2011 - एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 52-अ-82-10-11- शुद्धि- पत्र.- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु ग्राम सहेजला, तहसील खण्डवा , जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 52-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 की उ‌द्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 9 सितम्बर 2011 को नई दुनिया समाचार - पत्र में दिनांक 16 सितम्बर 2011 को, चौथा संसार में दिनांक 16 सितम्बर 2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 2 सितम्बर 2011 को हुआ है . उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

प्रकाशन जिसमें हुआ

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में )

(1)

(2)

25

0.15 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 9 सितम्बर 2011 .

27/1

0.11

91/2

0.09

484/1

0.14

0.08

487/3

25

0.15 नई दुनिया में दिनांक 16 सितम्बर 2011

27/1

0.11

91/2

0.09

484/1

0.14

487/3

0.08

25

0.15 चौथा संसार में दिनांक 16 सितम्बर 2011

27/1

0.11

91/2

0.09

484/1

0.14

487/3

0.08

25

0.15 आम इश्तहार में दिनांक 2 सितम्बर 2011

27/1

0.11

0.09

91/2

484/1

0.14

487/3

0.08 उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 5.28 हे . यथावत रहेगा.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.03

25

26/1

0.04

26/2

0.08

0.11

27/3

91/1

0.09

0.05

484/1

484/4

0.09

487/4

0.08

0.03

25

0.04

26/1

26/2

0.08

27/3

0.11

0.09

91/1

0.05

484/1

484/4

0.09

0.08

487/4

25

0.03

26/1

0.04

26/2

0.08

27/3

0.11

91/1

0.09

484/1

0.05

484/4

0.09

487/4

0.08

0.03

25

26/1

0.04

26/2

0.08

0.11

27/3

91/1

0.09

0.05

484/1

484/4

0.09

0.08

487/4 भाग 1 ]

413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

खण्डवा , दिनांक 17 जनवरी 2012

नस्ती क्र. 325-2010 - एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 17-अ- 82-10-11- शुद्धि-पत्र. पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु ग्राम पुनासा, तहसील पुनासा जिला खण्डवा के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-17-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 25 मार्च 2011 को स्वदेश समाचार पत्र में दिनांक 22 मार्च 2011 को, राज एक्सप्रेस में दिनांक 20 मार्च 2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 23 मार्च 2011 को हुआ है . उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-

प्रकाशन जिसमें हुआ

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टि

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

25

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में

0.28 दिनांक 25 मार्च 2011

26/2

0.06

0.28 स्वदेश समाचार पत्र में दिनांक 22 मार्च 2011

25 26/2

0.06 राज एक्सप्रेस में दिनांक 20 मार्च 2011

25 26/2

0.28 0.06 आम इश्तहार दिनांक 23 मार्च 2011

25 26/2

0.28 0.06 उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.51 हे . यथावत रहेगा .

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हे. में ) (2)

25

0.19 26/2

0.10 26/1

0.05 25

0.19 26/2

0.10

0.05 26/1

25

0.19

0.10 26/2

0.05 26/1

25

0.19

0.10 26/2 26/1

0.05 नस्ती क्र. 52-2011 - एल.ए. भू- अर्जन- प्र. क्र. 41-अ- 82-10-11- शुद्धि- पत्र. - पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु ग्राम भैसावा तहसील खण्डवा , जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 41-अ- 82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -6 की उ‌द्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 9 सितम्बर 2011 को नई दुनिया समाचार पत्र में दिनांक 16 सितम्बर 2011 को, चौथा संसार में दिनांक 16 सितम्बर 2011 एवं आम इश्तहार दिनांक 2 सितम्बर 2011 को हुआ है . उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व में प्रकाशित प्रविष्टि

प्रकाशन जिसमें हुआ

रकबा (हे. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 9 सितम्बर 2011

0.25

687/1

नई दुनिया समाचार- पत्र में दिनांक 16 सितम्बर 2011

687/1

0.25 चौथा संसार में दिनांक 16 सितम्बर 2011

687/1

0.25 आम इश्तहार दिनांक 2 सितम्बर 2011

687/1

0.25 उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.82 हे . यथावत रहेगा .

रकबा खसरा नम्बर

(हे. में) (1)

(2)

0.21 687/1 687/2

0.02 687/3

0.02

0.21 687/1

0.02

0.02 687/2 687/3

687/1

0.21

0.02 687/2 687/3

0.02 687/1

0.21

0.02 687/2

0.02 687/3

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

414

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्र. 104-जि.भू. अ.- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील-केवलारी रा.नि.मं. उगली

(ग ) ग्राम जेवनारा, ब. नं. 537, प. ह . नं. - 10.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

अशासकीय भूमि

43

0.07

42

0.07

137

0.03

140

0.05

70/3

0.04

70/4

0.05

0.31

कुल अशा.

शासकीय भूमिः-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-पीपरताल जलाशय की नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 106- भू. अ.अ. 2011. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

[भाग 1 घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील-केवलारी

( ग ) ग्राम- बेलगांव प.ह.न. - 10.

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

3

0.50

0.28

299

180/2

0.07

0.85

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- पीपरताल जलाशय निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन कार्यालय केवलारी में किया जा सकता है .

क्र. 108 - भू. अ.अ.- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- केवलारी

(ग ) ग्राम- पिपरिया, प.ह.न. - 10.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.16 हेक्टर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

374

0.24

0.57

308

379/4

0.10

379/5

0.07

379/3

0.12

0.04

317/3

317/4

0.18

377/1

0.84

2.16

योग .

भाग 1 ]

415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- पीपरताल जलाशय निर्माण भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन कार्यालय केवलारी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 18 जनवरी 2012

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील-श्यामपुर

(ग) ग्राम-चौकी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.303 हैक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हैक्टेयर में)

(2)

(1)

24/1

0.271

24/12

0.154

24/7

0.315

0.178

24/2क

0.385

24/6

योग . 1.303

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- बरखेडा खरेट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी /भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीहोर

(ख ) तहसील-श्यामपुर

(ग) ग्राम- दोराहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.249 हैक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

रकबा (हैक्टेयर में )

(2)

(1)

294/1

0.048

0.069

286/1 क

338/3

0.065

0.117

336/6

336/2

0.283

0.125

336/5

0.020

242

0.077

243

244

0.081

245

0.032

0.049

246

0.283

248

1.249

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- दोराहा बाईपास पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गोयल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

416

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 18 जनवरी 2012

क्र. 196 - भू- अर्जन-2010 रा.प्र.क्र. अ- 82-2010-11- संशोधन. भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-10-11 , ग्राम करवड़ कृषि भूमि पटवारी हल्का नं. 10 , तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग - एक ( साधारण ) के पृष्ठ क्रमांक 1536-1537 दिनांक 6 मई 2011 को हुआ है . जिसमें निम्नलिखित पूर्व प्रविष्टियों के स्थान पर सही संशोधित प्रविष्टि पढ़ा जावें:-

सूची

स.क्र.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टियां

सर्वे नम्बर

अर्जित भूमि का रकबा (1)

(2)

(3) 1

1442

0.18 2

1450

0.18 3

1468

0.33 4

1487

0.33 5

1490

0.07 6

1489

0.24 7

1495

0.28 स.क्र.

संशोधित/नवीन प्रविष्टियां

सर्वे नम्बर

अर्जित भूमि का रकबा

(3) (1)

(2)

373

1

0.01 2

375

0.03 3

393

0.09 4

394

0.61

0.11 5

395

6

397

0.35 400

0.20 7

8

403

0.14 9

0.14 404

10

421

0.05 11

479

0.20 12

0.01 480

13

765

0.44

0.05 14

764

0.06 15

763

16

762

0.12 17

761

0.07 18

778

0.09 19

775

0.04 20

0.24 725

21

1404

0.41 22

1409

0.20 23

0.12 1410

24

0.11 1416

25

1417

0.14 26

1418

0.17 27

0.46 1419

28

1442

0.18 29

1450

0.18 30

1468

0.33 31

0.33 1487

0.07 1490

32

33

0.24 1489

0.28 34

1495 भाग 1 ]

417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3) 8

1496

0.24 1500

9

0.05 10

1502

0.02 11

1503

0.10 12

1506

0.32 13

1504

0.60 14

0.40 1791

15

1792

0.10 16

1775

0.40 17

0.13 1776/1

18

0.22 1776/2

19

1772

0.20 20

1771

0.27 21

1608

0.20 22

1611

0.16 23

1612

0.34 24

1613

0.01 25

1614

0.22 26

1765

0.06 27

1764

0.38 28

1763

0.20 29

1762

0.30 30

1758

0.11 31

1759/1

0.34 32

1759/2

0.05 33

1735

0.30 34

1736

0.13 35

1737

0.04 36

1734

0.05 37

1154/2

0.18 38

1153

0.12 1150

39

0.03 40

1152

0.11 41

1151

0.19 42

1111

0.05 1148

43

0.05 44

1147

0.05 45

1144

0.26 46

1145

0.03 47

1142

0.05 48

1139

0.30 1136

49

0.20 50

1137

0.14 51

1120

0.20 52

1122

0.05 53

1124/1

0.06 54

1124/2

0.06 55

1125

0.20 56

1126

0.15 56

योग .. 14.69 (2)

(3) (1)

35

1496

0.24 1500

0.05 36

37

1502

0.02 38

1503

0.10 39

1506

0.32 40

1504

0.60 41

0.40 1791

42

0.10 1792

43

1775

0.40 44

1776/1

0.13 45

0.22 1776/2

0.20 46

1772

47

1771

0.27 1608

0.20 48

49

1611

0.16 50

1612

0.34 51

1613

0.01 52

0.22 1614

0.06 53

1765

54

0.38 1764

55

0.20 1763

56

1762

0.30 57

1758

0.11 58

1759/1

0.34 59

1759/2

0.05 60

1735

0.30 1736

61

0.13 62

1737

0.04 63

1734

0.05 1154/2

64

0.18 65

1153

0.12 1150

66

0.03 1152

67

0.11 1151

68

0.19 69

1111

0.05 70

1148

0.05 71

1147

0.05

0.26 1144

72

73

0.03 1145

74

0.05 1142

75

0.30 1139

76

1136

0.20 1137

77

0.14 1120

78

0.20 1122

79

0.05 1124/1

80

0.06 1124/2

81

0.06 82

1125

0.20 83

1126/2

0.15 83

14.69

योग .

418

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

झाबुआ , दिनांक 27 जनवरी 2012

क्र. 316 - भू- अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. -अ- 82-2010-11 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :- अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- थांदला

(ग) ग्राम सेमलिया ( तालाब ढोलखरा )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.42 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

3

0.50

5/1

0.34

5/2

0.34

5/3

0.34

7

1.10

9

0.66

10

0.43

11

0.49

13

0.08

15

0.05

16

1.56

384

0.23

385

0.16

386/1

0.29

386/2

0.28

389

0.21

390

0.36 योग : 7.42

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढोलखरा तालाब निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 318 - भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र.-अ- 82-2010-11.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में

[ भाग 1 उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील - थांदला

(ग) ग्राम- रन्नी ( तालाब ढोलखरा ) निजी भूमि (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.22 हेक्टर.

सर्वे

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1351

0.10

1352

0.16

1354

0.38 .

1356

0.38

0.20

1361

योग : 1.22

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढोलखरा तालाब निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 320 - भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. अ- 82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- थांदला

(ग ) ग्राम - मकोडिया ( तालाब ढोलखरा )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.01 हेक्टर .

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

2

0.96

4

0.56 भाग 1 ]

419

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

5

0.20

26

0.04

28/1

0.28

28/2

0.27

30

0.24

31

0.89

33/1

0.18

33/2

0.18

35

0.25

36

0.38

38

0.29

39

0.13

40

0.24

43

0.21

45

0.38

47

1.62

0.12

48

122

0.24

125

0.32

126

0.14

127

0.24

129

0.27

130/1

0.18

130/2

0.18

131

0.25

132

0.10

133

0.06

135

0.13

136/1

0.17

136/2

0.16

136/3

0.17

136/4

0.17

136/5

0.17

273

0.29

0.17

275

योग : 11.01

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढोलखरा तालाब निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 322- भू-अर्जन- 2011 - रा.प्र.क्र. अ-82-2010-11.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख) तहसील- थांदला

(ग) ग्राम- भामल ( तालाब ढोलखरा)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-62.73 हेक्टर.

सर्वे

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1561

0.36

0.29

1567

0.08

1569

1572

0.28

0.30

1601

0.17

1628

1629/1

0.48

0.48

1629/2

0.40

1630

1631

0.77

0.47

1634

1636

0.15

1639

0.17

1640

0.20

0.40

1642

1644

0.37

0.35

1646

1647

0.22

1648

0.48

1652

0.50

1653

0.17

1654

0.30

1655

0.36

0.35

1657

1659

0.22

1660/1

0.13

1660/2

0.13

1662

0.99

0.34

1665

1666

0.39

0.39

1668

0.24

1670

1677/1

0.22 420

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2) 1677/2

0.28 1677/3

0.30 1677/4

0.14 1677/5

0.10 1677/6

0.06 1678/1

0.10 1678/2

0.15 1678/3

0.17 1678/4

0.15 1678/5

0.14 1679

1.07 1680

0.44 1681/1

0.15 1681/2

0.15 1683

0.65 1685

0.71 1686

0.14 1687

0.14 1688

0.46 1689

0.46 1690

0.15 1691

0.20 1692

0.55 1693

0.65 1694

0.33 1695

0.25 1697/1

0.14 1697/2

0.26 2091

0.10 2094

0.48 2097

0.20 2098

0.77 2099

0.70 2100

0.33 2101

0.50 2102

0.19 2103/1

0.21 2103/2

0.22 2103/3

0.11 2157/1

0.20 2157/2

0.34 2158

0.88 2159/1

0.24 2159/2

0.24 2159/3

0.22 2159/4

0.20

[ भाग 1

(2)

(1)

2159/5

0.13

2160/1

0.40

2160/2

0.40

2163

2.11

2164/1

0.16

0.15

2164/2

2164/3

0.15

2164/4

0.16

2164/5

0.16

2164/6

0.16

2165/1

0.10

2165/2

0.10

2165/3

0.09

2165/4

0.09

2165/5

0.09

0.20

2165/6

2165/7

0.10

0.10

2165/8

2165/9

0.10

2165/10

0.10

2165/11

0.10

2168/5

0.17

2168/6

0.18

0.16

2182/1

2182/2

0.83

0.23

2199/1

2199/2

0.14

2199/3

0.12

0.14

2199/4

2200

0.50

0.68

2204

2205

0.63

2210

0.64

2212

0.18

2213/1

0.19

2213/2

0.19

2213/3

0.19

2213/4

0.20

2213/5

0.20

2216

1.08

2220/1

0.11

2220/2

0.12

2220/3

0.11

2220/4

0.11

2221/1

0.12

2221/2

0.13 भाग 1 ]

421

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2) 2224/1

0.13 2224/2

0.13 2224/3

0.13 2224/4

0.13 2224/5

0.13 2224/6

0.26 2224/7

0.13 2224/8

0.13 2224/9

0.12 2224/10

0.13 2224/11

0.12 2225/1

0.08 2225/2

0.07 2225/3

0.07

0.07 2225/4

2226

0.39

0.34 2228/1

2228/2

0.41 2228/3

0.38

0.34 2228/4

2230

0.45 2231

0.05 2243

0.16

0.21 2244

2245

0.44 2254

0.10 2255/2

0.18 2255/3

0.37 2255/4

0.37 2255/5

0.37 2258

0.26

1.50 2263

2266

0.20 2267

2.03 2268

2.00 2270

0.59 2271

2.20 2273

0.53 2276

0.35 2277

1.04 2278

0.18 2289

0.57 2290

0.60

0.13 2292

2293

0.58 2294

0.20

(2)

(1)

0.26

2295/1

0.25

2295/2

2296

0.84

2298/1

0.23

0.23

2298/2

0.29

2299

2300/1

0.12

2300/2

0.13

2301

0.32

2302

0.33

2303

1.34

2305

0.35

2306

0.10

2307

0.15

2308

0.17

योग : 62.73

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ढोलखरा तालाब निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 30 जनवरी 2012

क्र. 309 - भू-अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र. अ-82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग ) ग्राम- बडलीपाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टर .

निजी भूमि

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

350

0.07

352

0.27

योग : 0.34

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की तालाबपाड़ा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

422

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 311 - भू-अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र.-अ-82-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग ) ग्राम- भाभरापाड़ा

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.87 हेक्टर .

निजी भूमि

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

34

0.18

68

0.02

123

0.18

106

0.04

110

0.01

18

0.02

19

0.14

124

0.16

70

0.12

75

0.01

76

0.18

77

0.14

111

0.22

69

0.07

52

0.04

103

0.34

योग : 1.87

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की सारंगी माईनर नहर क्र . 1 के निर्माण हेतु.

[भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 313 - भू- अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र.-अ- 82-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- बडलीपाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टर .

निजी भूमि

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

386

0.02

390

0.02

428

0.25

445

0.22

446

0.11

योग : 0.62

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की महुडीपाड़ा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 315 - भू-अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र.-अ- 82-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील - पेटलावद भाग 1 ]

423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(ग) ग्राम- सुल्तानपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.22 हेक्टर.

निजी भूमि

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

8/2

0.04

9/1

0.01

10

0.04

12

0.09

15/1

0.05

15/2

0.15

16

0.07

22

0.06

23

0.01

24

0.06

25

0.06

34

0.01

35

0.02

36

0.01

37

0.05

57

0.08

58

0.04

60/1

0.04

60/2

0.04

62/1

0.06

62/2

0.04

63/1

0.03

63/2

0.09

64/1

0.03

64/2

0.09

67

0.24

70

0.05

71

0.02

73

0.15

97

0.13

98

0.10

99

0.05

145

0.07

147

0.02

148

0.04

330

0.08

योग : 2.22

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - माही परियोजना की सुल्तानपुरा माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 317- भू-अर्जन- 2011- रा.प्र.क्र.- अ- 82-2011.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

ग) ग्राम- अमरहोली

(

( घ) लगभग क्षेत्रफल 1.34 हेक्टर .

निजी भूमि

रकबा

सर्वे

नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

112

0.07

0.11

114

115

0.10

116

0.11

117

0.04

131

0.05

132

0.02

133/3

0.13

134

0.07

153/2

0.03

160

0.02

0.07

161

0.06

169

194/5

0.01

195/5

0.09

0.05

196/3

196/4

0.01

0.05

197/1

197/2

0.06

198

0.06

0.13

199

योग : 1.34

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- माही परियोजना की सारंगी माईनर नहर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

424

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 19 जनवरी 2012

क्र.- 139 - भू- अर्जन- नहर- 2012 - प्र . क्र. 05-अ-82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम का नाम-घोलानिया

( घ ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) 1.293 हेक्टर.

अधिगृहित किया खसरा नम्बर

जाने वाला क्षेत्रफल

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

121/1

0.898

121/2

0.265

272/1/1/1/1/2

0.130

योग .. 1.293

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय जिला- बड़वानी व भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रेनू तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 19 जनवरी 2012

क्र. क्यू- भू- अर्जन-22.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय

(क ) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- करैरा

(ग ) नगर/ग्राम- छिरारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.28 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

1143

0.02

1144

0.03

0.40

1142

1131

0.04

1132/3

0.42

1050

0.07

0.04

1051/1

1040मि.

0.01

1033

0.11

1035

0.06

0.01

1036

1037

0.02

1038

0.07

1044

0.04

1040मि.

0.04

874

0.11

873

0.10

872

0.01

855

0.21

783/1

0.01

783/2/1

0.01

783/2/2

0.02

577

0.02 भाग 1 ]

425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

851मि.

0.70

578

0.01

579/1

0.03

576/1

0.03

579/2

0.05

576/2

0.01

581

0.02

582

0.18

0.33

573/1 , 573/2

571

0.21

533

0.01

523

0.14

531

0.06

534

0.16

539

0.03

518

0.25

521

0.01

519

0.05

0.06

498/3

461

0.14

498/4

0.06

498/2

0.01

498/1

0.06

0.15

493

494

0.01

495

0.01

500

0.02

463

0.15

456

0.04

0.06

457

452

0.04

449

0.10

446/1

0.22

योग .. 5.28

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी दिनांक 28 जनवरी 2012

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 67.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम- सोन्हर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.18 हेक्टर.

सर्वे

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

1530

0.06

1532

0.21

0.03

1536

1535

0.10

1538

0.08

1539

0.08

0.02

1544

0.11

1564

1545

0.11

0.08

1573

1588

0.11

1595

0.18

1615/1

0.20

1620

0.05

1621

0.02

0.19

1622

1626

0.05

1614

0.15

1618

0.32

1624

0.12

1748

0.45

1753

0.10

1754

0.09

1757

0.25

1758

0.02

योग 3.18 426

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 60.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ ग्राम- कूबरी (ग्वालिया )

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टर.

सर्वे

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

1364

0.16

1374

0.06

1365

0.04

1385

0.14

1386

0.02

1387

0.10

0.52

कुल रकबा

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पृ. क्र. क्यू- भू-अर्जन-87 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- संलग्न

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- करैरा

[भाग 1 (ग) ग्राम- अम्बारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 54.40 हेक्टर .

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

145

0.01

0.53

143

147

0.23

149

1.89

148

0.62

0.40

144

205

0.50

204

0.69

203

1.17

1.70

194

146

2.59

189

0.24

154

1.15

139

0.33

150

1.04

0.87

207

208

1.22

202

0.20

201

0.10

199

0.05

198

0.18

197

0.23

196

0.26

192

0.28

191

0.29

441

0.54

456

0.10

435

0.26

0.16

436

188

0.72

442

0.02

187

1.08

186

1.54

0.54

184

183

0.40

182

0.58

180

0.26 भाग 1 ]

427

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2) 179

0.08 178

0.12 177

0.09 176

0.22 175

0.03 174

0.16 172

0.20 171

0.14 168

0.03 445

0.15 173

0.16 449

0.01 185

0.58 391

0.08 392

0.08 181

0.85 157

0.04 158

0.06 159

0.25 160

0.29 641

0.04 156

0.05 161

0.06 165

0.50 162

0.14 163

0.05 167

0.01

0.05 169

170

0.22 493

0.02 393

0.10 377

0.06 492

0.10 490

0.04 425

0.09 467

0.07 466

0.07 429

0.14 106

0.08 110

0.98 111

0.18 (1)

(2)

452

0.05

430

0.09

431

0.06

0.16

103/1

451

0.05

450

0.03

115

0.69

0.08

469

0.29

446

432

0.04

0.07

447

0.13

444

457

0.30

0.01

539

0.13

474

214

0.23

2.22

238

475

0.05

476

0.08

477

0.21

521

0.07

0.20

383

374

0.14

541

0.20

0.30

406

0.06

116

423

0.06

424

0.09

384

0.12

426

0.05

428

0.11

433

0.04

389

0.05

390

0.08

0.20

381

0.14

379

378

0.04

380

0.18

0.24

210/1 428

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2) 237/1

0.10 211

0.51 212

0.25 244/2

0.08 385

0.08 236/1

0.12 210/2

0.83 382

0.18 209

0.18 244/1

0.20 375

0.16 373

0.10 117

0.08 240

0.47 243

0.85 241

0.08 213

2.52 239

2.54 228

0.25 224

0.15 223

0.35 222

0.25 219

0.20 218

0.10 277

0.27 282

0.04 283

0.06 286

0.06 107

0.08 103/2

0.03

[भाग 1

(2)

(1)

102/1

0.21

113

0.49

114

0.37

118

0.21

124

0.23

126

0.60

127

0.25

128

0.25

129

0.02

130

0.01

132

0.12

133

0.12

134

1.08

136

0.06

0.50

137

3/1/4

0.10

3/2

1.11

3/1/3

0.07

141

0.31

237/2

0.03

236/2

0.09

0.02

481

योग .. 54.40

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- कासना नाला लघु सिंचाई योजना निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

शिवपुरी , दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. क्यू- भू-अर्जन-103- संशोधन. पृष्ठा. क्र. क्यू- भू-अर्जन- 3093 दिनांक 8 फरवरी 2011 के संशोधन जिला शिवपुरी में उकायला उच्चस्तरीय नहर की एम -8 शाखा एवं डी-5 की शाखाओं भाग 1 ]

429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

भाग -1 में दिनांक 25-02-2011 को पृष्ठ क्रमांक 532 से 536 पर तथा समाचार- पत्र दैनिक मध्यराज दिनांक 24-02-2011 एवं नई एवं उपशाखाओं के निर्माण हेतु ग्राम सोन्हर तहसील नरवर में स्थित अशासकीय भूमि 13.14 हेक्टर अधिग्रहण करने हेतु भू- अर्जन अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) के तहत दिनांक 8-2-2011 को अधिसूचना जारी की गई थी. इस अधिसूचना का प्रकाशन म. प्र . शासन राजपत्र दुनिया दिनांक 26-02-2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है जिसका जी नम्बर 24929/11 है :-

ग्राम सोन्हर- II तहसील नरवर जिला शिवपुरी

संशोधित प्रविष्टि

खसरा

रकबा

स्थिति

टीप नम्बर (हेक्टर में )

(1) (2)

(3)

(4) 2618

0.03 पूर्व में प्रकाशित विलोपित

"

" 2532

0.08

_ "_

2519

0.02

"

2518

0.12

_"_

_ "_ 2513

0.02

_"_

_"_ 0.05

2509

"

_ "_

2505

0.05

"

_"_ 2502

0.03

"

_"_ 2501

0.03

2385

0.13

_"_

." 2382

0.19

2381

0.04

"

_"_

2380

0.13

_"_

2320/1

"

2320/2

"

2320/3 0.19

"

2320/4

"

2320/5

"

2319 मि.

2319 मि. 0.09

_"_

2319 मि.

1"

0.02

2248

2249

0.03

"

2247

0.03

2246

0.03

2245

0.07

_"_

2244

0.02

_"_

0.09

2240

2239

0.02

"

980

0.21

981

0.13

954

0.11

" 953

0.02

(2)

(3)

(1)

(4)

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814

0.02

"

813

0.03

_ " _

810

0.01

"

574

0.06

_"_

571

0.16

570

0.01

_"_

567

0.13

"

_"_

545

0.02

"

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371

0.14

"

" 897

0.06

0.05

894

0.10

893

"

710

0.05

711

0.04

_"_

712

0.13

_"_

635

0.08

_"_

375

0.12

723

0.16

" 2394/1 0.18

2638

0.23

पढ़ा जावे

(संशोधित प्रविष्टि)

_ "_

." 2630

0.27

_"_

0.07

2579

"

" 2578

0.28

"

_"_

634

0.04

"

0.02

1012

_"_

475

0.04

_"_

260

0.18

"

_"_

257

0.10

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264

0.05

"

_"_

252

0.04

"

" 250

0.06

"

_"_

242

0.17

" 240

0.04

" 235

0.12

1083

0.08

पढ़ा जावे

नवीन प्रस्तावित

"

1129

0.04

"

_"_

1160

0.08

"

_"_

1128

0.16

"

"

0.07

1127

1137

0.03

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1138

0.11

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1139

0.08

-"- 1105

0.03

"

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0.10

1140

"

_"_

1141

0.03

"

0.03

1159

0.05

1162 430

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2)

(3)

(4)

"

1183

0.06

_"_

_"_

1189

0.25

_"_

993

0.08

"

_"_ 997

0.13

"

_"_

996

0.14

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0.15

999

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2634

0.06

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_"_ 998

0.10

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799

0.06

"

_"_

0.15

797

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796

0.17

786

0.05

785

0.08

787

0.07

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0.07

788

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2541

0.10

2393

0.05

-"-

"

736

0.07

"

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735

0.06

" 734

0.05

"

_"_

0.05

733

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0.08

247

0.07

270

"

_"_

0.07

265

"

" 266

0.09

267

0.04

"

2584

0.02

2637

0.28

पूर्व प्रकाशित यथावत्

"

"

2636

0.10

"

_"_

2633

0.07

2631

0.05

"

_"_

2628

0.39

"

" 0.03

2629

"

" 2613

0.11

2601

0.08

" 2600

0.44

_"_

0.12

2599

_"_

2594

0.04

2593

0.04

"

0.02

2592

"

2581

0.28

"

2591

0.07

"

2580

0.08

2575

0.15

"

2574

0.06

"

2572

0.29

"

2590

0.16

2585

0.13

[ भाग 1 (1)

(3)

(2)

(4) 2582

0.02

"

_"_ 2563

0.34

"

2543

0.06

"

" 2542

0.08

"

_"_

2538

0.08

_"_

2472

0.04

_"_

2471

0.04

"

" 2468

0.20

"

2467

0.06

_"_

0.10

2466

"

2465

0.02

0.05

2460

2459

0.06

_"_

2457

0.06

2458

0.03

"

0.02

2573

"

2403

0.03

"

2402

0.02

"

2401/1

0.08

2401/2

"

2391

0.07

"

2400

0.08

"

2399

0.04

0.04

2395

_"_

0.04

2392

821

0.04

_"_

0.11

818

_"_

817

0.03

_"_

816

0.04

"

812

0.14

633

0.02

"

0.14

629

"

627

0.14

617

0.08

_"_

0.08

605

_"_

1000

0.02

_"_

616

0.16

"

0.08

527

"

507

0.05

526

0.10

525

0.21

"

506

0.19

_"_

467

0.06

0.08

466

_"_

0.15

359

"

_"_

358

0.10

0.02

356

355

0.02 भाग 1 ]

431

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2)

(3)

(4)

_"_

281

0.08

"

_ " _

256/1

0.09

_"_

255

0.04

_"_ 249

0.14

"

_"_

246

0.04

_"_

_ "_ 245

0.01

_"_

_"_ 243

0.08

_"_

241

0.07

"

_ " _

236

0.08

"

474

0.18

योग

12.49

पूर्व में प्रकाशित विवरण के स्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 104- संशोधन. पृष्ठा. क्र. क्यू- भू-अर्जन- 3092 दिनांक 8 फरवरी 2011 के संशोधन जिला शिवपुरी में उकायला उच्चस्तरीय नहर की डी-5 शाखा के निर्माण हेतु ग्राम गनियार तहसील नरवर में स्थित अशासकीय भूमि 11.30 हेक्टर अधिग्रहण करने हेतु भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) के तहत दिनांक 8-2-2011 को अधिसूचना जारी की गई थी. इस अधिसूचना का प्रकाशन म. प्र . शासन राजपत्र भाग -1 में दिनांक 25-02-2011 को पृष्ठ क्रमांक 520 से 524 पर तथा समाचार पत्र दैनिक मध्यराज दिनांक 24-02-2011 एवं आचरण दिनांक 28-02-2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है जिसका जी नम्बर 24910/11 है.

ग्राम गनियार - तहसील नरवर जिला शिवपुरी संशोधित प्रविष्टि

खसरा

रकबा

स्थिति

टीप नम्बर (हेक्टर में )

(2)

(1)

(3)

(4) 1194

0.20

विलोपित

पूर्व में प्रकाशित

11

1195/2

0.03

_" _

809/3

0.05

_"_

_"_ 776

0.05

_ "_

_"_ 1197/3

0.11

_"_

_"_ 1196/2

0.08

"

_"_

1196/1

"

" 777

0.05

_"_

772

0.06

_"_

1195/1

0.03

_"_

791/3

0.08

_"_

787

0.03

_"_

0.07

788

"

789

0.02

(3)

(1)

(2)

(4) 0.11

791/1

पूर्व में प्रकाशित विलोपित

_ " _

_"_ 0.11

791/2

-" 807

0.05

_ " _

847/2

0.05

_ "_

_ "_ 0.08

790

_"_

_"_ 797

0.09

"

_"_ 847/1

0.12

_"_ 855/2

0.08

"

"

1221

0.19

_ " _

722

0.07

"

1251

0.19

_"_

0.08

855/1

_"_

_"_ 0.10

854

"

" 0.06

1197/4

"

0.06

1197/5

848/1

0.12

848/2

"

" 1170/11

0.33

1170/2

"

1197/1

0.10

"

_"_

303

0.02

"

_"_

311

0.02

"

_"_

809/4

0.04

_"_ 323

0.12

-" - 697

0.02

_"_

_"_ 330

0.06

_"_

770

0.03

पढ़ा जावे

(संशोधित प्रविष्टि)

_"_

771

0.03

_"_ 0.29

1249

779

0.06

"

1252

0.01

_"_

0.15

67

"

_"_ 845/1

0.24

_"_

_" _ 796

0.30

"

_" _ 0.20

845/2

"

"

1250

0.06

" 0.23

1284

" 427

0.06

" 950

0.08

"

"

1015

0.02

" 988

0.04

982

0.04

968

0.04

967

0.04

"

966

0.04

"

318

0.01

_"_

208

0.01 432

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

" 691

0.05

_"_

_"_ 692

0.01

" 320

0.04

744

0.20

" 20

0.01

" 450

0.03

429/1

11

429/2

0.06

429/3

852/1

852/2

"

852/3

0.15

852/4

68/1

68/2

"

_ " _

68/3/1

0.40

68/3/2

68/3/3

1291

0.10

नवीन

पढ़ा जावे

प्रस्तावित

_ " _

1292

0.12

_" _

1293

0.18

"

_ " _

0.10

1283

_ "_

_"_ 1214/5

0.35

_"_

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0.05

_"_

_"_ 1214/6

0.03

_"_

_"_ 1214/3

0.08

_"_

1200/1

0.15

_ "_

_"_ 1200/2

0.10

"

"

0.26

1199

"

_"_ 839

0.05

"

_"_

841

0.01

_"_

842

0.03

_"_

843

0.16

_"_

813

0.02

"

810

0.12

"

818

0.03

-"

805

0.11

_"_

804

0.20

0.08

795

"

783

0.14

_"_

781

0.11

778

0.14

नवीन

पढ़ा जावे

प्रस्तावित

_"_

_"_ 780

0.02

_"_

_" _ 775

0.03

_ "_

773

0.01

"

774

0.01

[भाग 1 (2)

(1)

(3)

(4)

_"_ 455

0.05

_" _ 400

0.02

_"_ 739

0.04

_"_

_"_ 712

0.02

"

" 0.10

621

_"_

_"_

83

0.02

446

0.02

यथावत्

पूर्व में प्रकाशित

"

0.03

786

"

_ "_

0.08

845/3

"

" 844

0.06

" 559

0.02

"

" 0.15

79

"

" 631

0.02

"

_"_

1285

0.16

"

_"_

0.07

1294

0.06

1295

"

0.10

466

0.05

453

"

451

0.15

11

447

0.01

0.01

737

"

428

0.02

"

416

0.04

403

0.02

22

0.06

415

0.08

402

0.01

630

0.03

"

426

0.04

"

405

0.01

"

425

0.04

401

0.03

"

404

0.01

406

0.02

"

" 1019

0.02

" 1016

0.02

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1021

0.06

1020

0.02

" 1014

0.03

" 1017

0.03

"

1024

0.02

0.02

991

पूर्व में

यथावत्

प्रकाशित

"

_"_

0.03

990

_"_

0.02

989

" 984

0.02

"

_"_

983

0.03 भाग 1 ]

433

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3)

(4) 229

0.02

"

230

0.04

81

0.08

231

0.02

_" _ 301

0.02

645

0.08

_"_

648

0.06

651

0.06

312

0.02

_"_

313

0.04

"

314

0.04

315

0.02

"

316

0.02

302

0.02

_"_

317

0.04

_"_

322

0.03

321

-"-

0.02

562

0.04

310

0.02

_"_

563

0.04

_"_

0.04

564

_"_

0.03

560

_"_

565

0.02

"

582

0.04

586

0.05

"

0.12

647

"

0.05

696

_ "_

612

0.08

_"_

0.01

614

"

0.02

620

"

622

0.03

633

0.01

"

0.05

632

"

635

0.03

_"_

0.05

634

"

0.02

650

_"_

0.01

649

_"_

0.02

690

"

" 689

0.03

693

0.02

701

0.04

_ "_

0.04

702

0.03

706

पूर्व में

यथावत्

प्रकाशित

_"_

713

0.03

707

0.04

716

0.03

(1)

(2)

(3)

(4)

"

717

0.03

"

0.06

738

92/1

0.20

92/2

92/3

"

_ "_

0.15

23/1

23/2

"

"

0.06

745/1

" 745/2

"

" 82

0.11

" 90

0.04

91

0.13

"

0.15

80

0.10

21

19

0.04

18-

0.06

_ " _

0.05

9

"

10

0.03

"

_ " _

467

0.07

"

"

454

0.03

"

410

0.04

407

0.08

" 408

0.09

722

0.09

10.97

योग ..

पूर्व में प्रकाशित विवरण के स्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 105.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील - नरवर

(ग) नगर ग्राम- नरौआ

घ) लगभग क्षेत्रफल-4.67 हेक्टर.

(

सर्वे

अर्जित रकबा

टीप नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

(3) 51

0.13

विलोपित

_"_ 52

0.06 434

(1)

(2)

(3)

" 66/2

0.04

" 67/1

0.11

67/4

0.02

68

0.11

77

0.23

368

0.03

369/2

0.01

371/2

0.08

372/1

0.03

372/3

0.02

373

0.21

385

0.03

386

0.04

387

0.11

388

0.23

580

0.18

581

0.10

582/6

0.15

583

0.01

603

0.03

970

0.13

972

0.14

986

0.16

994/1

0.05

995

0.11

996

0.07

997/1

0.03

997/2

0.04

1000

0.12

" 1001

0.01

623

0.14

608

0.13

" 609

0.08

614

0.03

" 613

0.08

" 637

0.03

" 644

0.02

646

0.06

650/1

0.08

650/2

0.11

_" _ 650/3

0.08

" 651

0.01

_" _ 647

0.11

418

0.09

संशोधित

प्रविष्टि

_"_ 424

0.11

_"_ 426

0.10

" 433

0.10

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

[भाग 1 (1)

(2)

(3) 548

0.20

555

0.03

" 562

0.20

" 565

0.09

" 568

0.06

569

0.08

" 570

0.12

572

0.25

573

0.03

575

0.06

_"_ 578

0.06

705

0.07

" 902

0.24

0.14

949

_"_ 951

0.18

_"_ 956

0.10

" 957

0.12

0.06

416

यथावत

प्रविष्टि 549

0.06

550

0.04

_"_ 551

0.01

554

0.10

_"_ 557

0.07

_ "_ 558

0.06

_"_ 563

0.05

564

0.12

" 571

0.11

" 574

0.08

" 576

0.07

_ "_ 577

0.04

" 701

0.15

"

0.09

702

703

0.08

" 704

0.12

" 706

0.06

707

0.03

719

0.28

_"_ 723/5

0.05

_"_ 723/6

0.06

_"_

0.02

723/7

_"_

0.04

723/8

" 904

0.11

_"_ 952

0.18

_"_ 954

0.10

4.67

कुल रकवा .

भाग 1 ]

435

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जॉन किंग्सली ए. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 25 जनवरी 2012

प्र. क्र. 16 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- निवाड़ी

(ग) ग्राम- पोहा भाटा

( घ) लगभग क्षेत्रफल- 9.690 हैक्टेयर.

अर्जित किये जाने वाला रकबा खसरा नम्बर

(हैक्टेयर में)

(1)

(2)

465

0.009

466

0.028

393

0.155

391

0.064

392

0.387

402

0.048

403

0.008

406

0.023

415

0.018

414

0.004

416/1

0.314

416/2

0.456

418

0.494

419

0.481

449

0.041

425/3/1

0.001

(2)

(1)

450

0.031

447

0.291

448/3 ..

0.314

446/1

0.169

446/2

0.290

442/1 /1 क

0.409

0.266

441/2/2

443

0.001

438/2

0.228

438/2/1/2

0.216

438/2/1/1

0.008

0.005

438/1/1/2

420

0.318

421

0.061

0.010

385

385/3/1

0.116

385/3/2

0.114

385/2/1

0.033

376

0.014

0.213

375/2/1

0.117

375/3/1

375/3/2

0.155

0.142

375/3/6

0.306

374/4

0.116

374/3/1

374/2

0.059

371

0.018

369

0.094

368 स

0.115

0.164

369 अ

370/2

0.214

370/3

0.119

553/2

0.224

170

0.025

173/1 क

0.221

141

0.014

0.100

140/1

422

0.009

368

0.309

368/6/4/2/2

0.133

368/6/3 क

0.096

424/2/1

0.172

326

0.017

424/1ख

0.002 436

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

424/1क

0.051

316/3

0.241

316

0.515

315

0.028

315 अ

0.046

316

0.230

योग .. 9.690

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है. - बरूआ नाला तालाब योजना की नहर निर्माण.

( 3) भूमि के (प्लान ) नक्शे का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 18 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- निवाड़ी

(ग) ग्राम-पोहाखास

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.898 हैक्टेयर.

खसरा

अर्जित किये जाने वाला रकबा नम्बर

(हैक्टेयर में)

(1)

(2)

1081

0.026

1080

0.028

1044

0.050

1045

0.102

1046

0.001

1049

0.206

1048

0.007

1028

0.397

1036

0.007

1027

0.156

1026

0.081

0.007

1012

1025/2

0.150

1025/1

0.295

[ भाग 1 (1)

(2)

924

0.017

0.099

923

922

0.023

921

0.129

920

0.115

919

0.102

0.063

918

0.021

917

1252

0.020

1253/2

0.116

0.002

1253/1

1254/1

0.107

1255

0.068

1260

0.047

1268

0.022

0.108

1306/2

1306/1/2

0.038

1306/1

0.075

1305/1

0.119

1303/3/2

0.096

1312/2

0.016

1303/3/1

0.058

1312/1

0.004

1303/2

0.099

1302

0.075

0.151

1259

0.178

1269

1308/2

0.042

0.173

1308/1

0.034

1320

1317/2

0.085

0.017

1317/1

0.003

1316

0.063

1334/1

योग .. 3.898

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .- बरूआ नाला तालाब योजना की नहर निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19 - अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भाग 1 ]

437

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- निवाड़ी

(ग ) ग्राम- कुलुवा खास

( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 5.856 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हैक्टेयर में)

(2)

(1)

581

0.051

584

0.115

585

0.020

586

0.028

587

0.072

588

0.003

590

0.047

596

0.040

618

0.422

597

0.028

608

0.133

0.105

609

610

0.194

817

0.092

815

0.015

811

0.011

812

0.064

813

0.003

809

0.013

807

0.157

804

0.085

797

0.001

789

0.015

794

0.085

791

0.015

790

0.018

792

0.056

793

0.013

783

0.118

679

0.017

678

0.057

(2)

(1)

677

0.018

672

0.009

0.013

676

0.010

673

675

0.014

0.044

674

0.012

687

0.027

688

685

0.001

0.071

686

775

0.007

0.001

725

724

0.013

0.005

694

722

0.032

723

0.048

0.016

695

697

0.030

721

0.013

0.034

712

711

0.019

0.102

710

705

0.023

0.023

709

0.001

706

0.016

345

0.055

346

0.359

343

0.067

341

0.012

340

338

0.055

342

0.026

337/3

0.010

0.074

337/2

337/1

0.036

335/1

0.251

336

0.368

0.010

336 ब

0.131

617

616

0.027

627

0.071

621

0.267

0.042

619 438

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

622

0.099

623

0.003

625

0.060

529

0.011

1128/2

0.003

1132

0.076

406/2

0.050

406/3

0.001

406/1

0.082

407

0.026

410

0.236

466/1

0.125

412/2

0.035

465/2/4

0.081

463

0.013

462

0.095

457

0.008

458

0.093

460

0.014

455

0.005

459

0.012

474

0.172

योग .. 5.856

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है. - बरूआ नाला तालाब योजना की नहर निर्माण

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र . क्र. 20- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- निवाड़ी

[भाग 1 (ग ) ग्राम- नयाखेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.866 हैक्टेयर.

खसरा

नम्बर

(1)

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हैक्टेयर में ) (2)

517

0.042

0.189

518

519

0.502

520

0.023

521

0.797

493

0.021

0.798

553

466

0.322

465

0.250

0.225

462

464

0.002

461

0.150

458

0.016

457

0.155

555

0.027

435

0.144

0.156

556

430

0.124

0.010

432

431

0.004

437

0.020

439

0.031

428

0.015

426

0.542

193

0.007

195

0.263

197

0.084

0.052

199

198

0.115

421

0.061

404

0.512

420

0.040

0.140

419

411

0.011

417

0.003

418

0.021

412

0.042

415

0.023

414

0.025

413

0.003 भाग 1 ]

439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

408

0.051

383

0.080

379

0.324

382

0.006

379/अ

0.010

378

0.307

378/6क/11

0.048

378/6/10

0.051

338

0.132

337

0.058

336

0.004

340

0.087

330

0.011

329

0.156

328

0.034

328/अ

0.044

327

0.129

323/1

0.079

320

0.049

323/अ

0.129

323

0.015

281

0.095

योग .. 7.866

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.- बरूआ नाला तालाब योजना की नहर निर्माण.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22- अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क ) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-निवाड़ी

(ग ) ग्राम- कुलुवा भाटा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.752 हैक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हैक्टेयर में )

(1)

(2)

57

0.444

55

0.509

55 ख

0.383

56

0.361

54/2

0.502

15

0.077

0.166

32

0.016

25

26

0.055

24

0.031

0.042

23

27

0.119

2

0.047

योग .. 2.752

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है .- बरूआ नाला तालाब योजना की नहर निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 24 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- निवाड़ी

(ग) ग्राम- निवाड़ी भाटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.416 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

110/485

0.017

110/482

0.160

0.098

110/483

0.814

129 440

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

129/1

0.457

129 प

0.074

130 अ

0.165

130 स

0.187

131

0.065

52 अ

0.022

51/2

0.222

52

0.042

51 ज

0.188

54अ

0.005

51 क

0.153

51 द

0.044

51

0.006

51

0.269

0.033

21

0.034

300

0.005

301

0.091

304

0.030

432

0.209

426

0.049

429

0.065

433

0.018

446/2

0.012

120

0.162

315 अ

0.054

283

0.063

282

0.073

281

0.011

279

0.050

280

0.016

276

0.033

289

0.021

297

0.052

295

0.050

294

0.017

293

0.038

292

0.043

298

0.068

302

0.131

योग .. 4.416

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है. - बरूआ नाला तालाब योजना की नहर निर्माण.

[भाग 1 ( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) निवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 27 जनवरी 2012

प्र. क्र. - 02 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम- अमरौल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-30.453 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकवा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3) 2585

0.042

0.031 2592/1

0.209

0.209 2592/2

0.366

0.251 2586

0.523

0.031 2584

0.293

0.188 2590

0.732

0.502 2589

0.846

0.397 2588

0.878

0.021

0.167

1.129

2605

2604

0.711

0.397 2607/1

0.465

0.181

0.060 2611/1

0.335

2593

0.188

1.223 भाग 1 ]

441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(2)

(1)

(3) 2603

1.254

0.178 2607/2

0.900

0.181 2611/2

0.345

0.050 2607/3

1.264

0.181 2612

0.314

0.084 2611/3

0.334

0.005 2609

0.679

0.470 2610

0.042

0.042 2623

0.042

0.010 2624

1.223

0.088 2630

0.899

0.680 2622

0.846

0.021 2629/2

1.544

0.310 2635

1.254

0.763 2634

0.617

0.031 2577

0.732

0.209 2558

0.073

0.042 2570

1.212

0.596 2578/1

0.888

0.596 2578/2

0.888

0.596 2576

0.334

0.031 2571/1

1.045

0.183 2571/2

0.564

0.183 2572

1.400

0.554 2568

1.484

0.052 2557

1.139

0.993 2556/2

0.878

0.237 2555

0.376

0.021 2544/1

0.502

0.471 2543

0.314

0.031 2542

0.846

0.090 2545/2

0.040

0.040 2422/1

0.157

0.157 2418

0.439

0.380 2417

0.031

0.031 2422/2

0.167

0.167 2419

0.052

0.016

0.523

0.157 2422 (4 ) (ख)

0.303

0.679

2422 ( 4 ) ( क)

2415

0.366

0.300 2414

0.073

0.020 2413

0.961

0.380

(3) (1)

(2)

2410

0.146

0.120

0.477 2409

1.515

2408

0.230

0.125

0.512 2407

0.920

0.142 2395

1.014

0.689

0.094 2396/1

0.210

2396/2

0.094

0.084

2396/3

0.084

0.523

0.324 2397/1

2158

0.658

0.418 2157

0.470

0.261 475

0.073

0.031 476

0.982

0.439

0.052 474

0.084

0.084

0.042 473

0.042

0.397

477

0.028

0.014 1274/1

1273/4/1

0.105

0.105

0.240

0.240 501

1274/2

0.028

0.014 1274/4/2

0.019

0.019

0.028

0.014 1274/3

1273/4/3

0.020

0.020

0.014 1274/4

0.028

1273/4/4

0.019

0.019 1274/5

0.028

0.014 1273/4/6

0.019

0.019 1274/6

0.105

0.014

0.019 1273/4/6

0.019

1273/1

0.105

0.105 1273/2

0.105

0.105

0.021 485

0.209

500

0.533

0.293

0.523

499

0.178

0.042 898

0.042

0.073 503

0.334

0.272 509

0.690

0.334

510

0.063 504

0.272

0.042 511

0.658

1.004

505

0.063

0.063 515

0.418

0.090 442

(1)

(2)

(3) 516

0.042

0.031 540

0.282

0.063 519

0.303

0.073 520

0.303

0.125 525

0.073

0.648

528

0.125

0.052 530

0.209

0.021 531

0.219

0.146 532

0.199

0.073 533

0.188

0.042 534

0.345

0.213 535

0.428

0.186 537

0.272

0.157 543

0.105

0.105 541

0.585

0.105 544

0.334

0.334 1253

0.021

0.010 1236

0.418

0.021 538/1

0.136

0.136 1213

3.093

1.421 539

0.261

0.188 540

0.282

0.063 1251

0.732

0.150 1241

0.439

0.188 1242

0.491

0.439

0.199

1239

0.052 1215/3

0.553

0.184 803/3

0.250

0.014 1214

0.052

0.052

804

0.219

0.188 801

0.627

0.178 805/2

0.418

0.121 817

0.042

0.021 819

0.125

0.073 818

0.042

0.042 820

0.105

0.073 821

0.052

0.052

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

[भाग 1 (1)

(2)

(3) 822

0.042

0.021

0.052 846

0.052

848

0.042

0.015 843

0.042

0.036

0.052

0.028 844

845

0.052

0.052 847

0.136

0.115 850

0.084

0.075 840

0.010

0.010 841

0.042

0.036 839

0.063

0.048 838

0.073

0.020 895

0.188

0.188

0.105

0.095 894

896

0.094

0.088 897

0.105

0.105 893

0.115

0.010 899

0.167

0.106

0.076 907

0.094

902

0.239

0.146

0.073

0.073 903

0.035 908

0.105

0.073 906

0.125

0.199 904

0.199

0.658

0.050 905

0.387

0.355 878

875

0.188

0.156 876

0.042

0.042 867/1

0.084

0.084

0.084 867/2

0.084

772

0.146

0.125 773

0.073

0.021 868

0.084

0.084 869

0.073

0.073 870/1

0.031

0.031 970/2

0.742

0.742 871

0.188

0.177 भाग 1 ]

443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3) 771

0.157

0.157 770

0.146

0.063 874

0.219

0.100 872/1

0.157

0.081 944/3

0.404

0.209 1142/1

5.511

0.679 1126/2

1.254

0.389 1141

0.836

1.641

1121/1

1.160

0.400 936

0.178

0.010

30.453

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाधीश , जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर , दिनांक 1 फरवरी 2012

प्र. क्र. - 09 - अ- 82-10-11- भू- अर्जन. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- भितरवार

(ग) ग्राम-गाजना

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.443 हेक्टर .

सर्वे

अर्जित किये

कुल रकबा

नम्बर

जाने वाला

(हेक्टेयर में )

अनुमानित

रकवा

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3) 138/1

0.711

0.100 138/2क

0.071

0.010 138/2ख

0.071

0.010 (1)

(2)

(3)

0.020 138/2 ग घ

0.142

138/2ड

0.071

0.010 139

0.825

0.265 140/1

0.105

0.041

0.022

0.008 140/2क

140/2ख

0.383

0.149

0.051 140/2ग

0.128

140/3

0.042

0.016

0.120

0.035 141/1

141/2

0.105

0.030 143

0.564

0.149

0.314

0.022 144/1

0.018 144/2

0.256

0.256

144/3

0.019

0.056 146

0.230

148/1

0.014

0.097

148/2

0.105

0.015 148/3

0.209

0.029 149

0.121

0.439

150

0.762

0.204 151

0.120

0.428

152

0.026

0.230

0.038

0.105

153/मि 1

0.104

0.037 153 मि 2

154

0.606

0.115

0.357

156

0.090

0.127 157

0.418

0.408

0.160 158

0.150 160

0.658

0.303

0.022 161

0.160 162

0.282

232

0.300

1.107

0.055 233

0.157

0.165

0.617

235

0.060 237

0.178

238

0.190

0.533

0.035

0.575

240

0.058 241

0.240

242

0.240

0.040 243

0.449

0.174 244

0.158

1.035

0.081 245

0.523 444

(1)

(2)

(3)

0.033 246

0.209

247

0.439

0.061 248

0.157

0.013 249

0.157

0.051 250

0.084

0.439

251

0.188

0.055 252

0.168

0.060 159

0.701

0.005

0.077 253

0.772

259

0.409

0.090 260

0.407

0.135 268

0.418

0.160 284

0.241

0.910

285/1

0.209

0.031 285/2

0.188

0.028 286/1

0.188

0.037 286/2

0.188

0.037 287

0.366

0.069 288

0.805

0.149 289

0.491

0.035 290/1

0.052

0.008 290/2

0.334

0.050 291

0.167

0.073 292

0.199

0.073 301

0.365

0.025

0.010 307/1

0.209

5.443

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर के निर्माण कार्य हेतु

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. - 10 - अ- 82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील- भितरवार

(ग ) ग्राम- बाजना

(घ) क्षेत्रफल-7.781 हेक्टर.

सर्वे

नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

अप्राप्त किये जाने वाला अनुमानित रकवा

(हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

663

0.512

0.171

0.179 665

0.292

0.227

1.045

659

0.063

0.209

668/मिन-1

0.105

0.032 668/मिन-1

0.095

0.314

668/मिन-1

0.125

0.038 668/2

0.037

0.105

670

0.105

0.070 671

0.087

0.125

669

0.063

0.017 689

0.105

0.085 690

0.041 691

0.105

0.167

0.083 692

0.042

0.146

682

0.167

0.078 696

0.355

0.051 700/2

0.334

0.048 700/1

0.073

0.041 679

0.178

0.005 800

0.078

0.146

799

0.209

0.163 798

804

0.282

0.178

0.122 792

0.334

0.157

0.068 793

0.004

0.115

795

0.070 811

0.251

0.060 812

0.261

784

0.188

0.026 भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 782

0.178

0.066 783

0.272

0.093 779

0.251

0.049 780

0.251

0.110

0.115

778/2

0.051 778/1

0.115

0.050 761

0.167

0.021

0.240

759

0.048 727

0.366

0.160 728

0.314

0.109 395/4

0.052

0.006 395/3

0.053

0.006 395/2

* 0.006

0.052

395/1

0.261

0.027 579मिन

0.587

0.093 577

0.261

0.060 568

0.188

0.068 567/2

0.110

0.026 567/1

0.109

0.025 566

0.073

0.041 564

0.199

0.040 562

0.272

0.080 561

0.314

0.002 560/3

0.073

0.027 560/2

0.063

0.024 560/1

0.055

0.146

558

0.053

0.199

440

0.658

0.312 437

0.407

0.067 434

0.418

0.137 436

0.105

0.012 435

0.272

0.067 217

0.136

0.010 216

0.073

0.028 215

0.105

0.014 218

0.188

0.060 219

0.407

0.172 213/1

0.104

0.012 213/2

0.084

0.012 220

0.407

0.106 212

0.199

0.054 211

0.209

0.010

445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3) 210

0.345

0.100 207

0.122

0.931

0.083

0.147

199

200

0.199

0.081

0.082 201

0.397

204

0.575

0.072

0.366

0.275 191

202

0.055

0.156

0.084 203 मिन-1

0.199

203 मिन-2

0.115

0.049

0.259

0.690

190 मिन

0.185 190 मिन

0.491

0.773

0.243 189 मिन

189 मिन

0.387

0.122 188

0.031

0.029 192

0.167

0.006

0.040 197

0.209

0.029 198

0.146

0.018

0.042

214/1

0.044

0.104

214/2

0.167

0.087 394

0.041

0.209

396

397

0.035

0.261

398

0.042

0.042

0.282

443

0.044

0.084

0.084 444

0.052

0.034 445

0.282

0.048 559

569

0.008

0.094

667

0.063

0.063

0.084

0.016 672

676

0.052

0.014

0.136

0.057 699

0.084 680

0.084

0.084

681

0.004

0.334

0.049 718

732

0.241

0.182 762

0.293

0.016 781

0.084

0.016

0.052 785

0.199

797

0.063

0.027 805/2

0.167

0.006 446

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(2)

(1)

(3) 810

0.176

0.034 813

0.167

0.032

7.781

योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय तरण के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर के निर्माण कार्य हेतु

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्र. 3- भू- अर्जन- 2012- प्र. क्र. अ- 82-2010-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का सोमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित एम. पी . हाउसिंग बोर्ड आवासीय योजना के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-अलीराजपुर

( ख ) तहसील- अलीराजपुर

(ग ) ग्राम/शहर- रामसिंह की चौकी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.24 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

(3) 282

1.61

1.61 में से

289

0.75

0.75 में से

290

0.71

0.71 में से

0.81 291

0.81 में से

(2)

(3) (1)

0.51 में से 0.51 292

294

1.01 में से 1.01

0.24 295

0.24 में से

297

0.34 में से 0.34 298

0.26 में से 0.26 योग .. 6.24 में से 6.24 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- एम. पी. हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजना हेतु भू- अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्र. 204 - भू-अर्जन- कार्य- 200.- चूंकि, राज्य शासन का इस धारा का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बघेलान

(ग) नगर/ ग्राम - विहरा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.58 हेक्टर .

खसरा नम्बर

शासकीय भूमि (हे. में.)

अशासकीय भूमि (हे. में)

(2)

(3) (1)

1.082

1755

1737

0.043

103

0.077 भाग 1 ]

447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(2)

(1)

(3) 566

0.153

507

0.027

0.101

499

2469

0.343

571

0.294

482

0.037

497

0.215

461

0.031

510

0.155

576

0.138

579

0.192

586

0.038

587

0.050

588

0.043

589

0.016

590

0.031

594

0.061

0.103

596

598

0.118

599

0.024

2466

0.216

640

0.063

624

0.110

623

0.165

622

0.052

625

0.078

2431

0.042

2452

0.004

614

0.016

615

0.177

196

0.141

757

0.113

756

0.038

760

0.078

774

0.109

773

0.094

772

0.009

771

0.035

योग .. 4.58

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य माईनर एवं सर्वे माइनरों के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं . पुवर्नास बाणसागर परि. रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 30 जनवरी 2012

क्र.- 206- प्रशा.- भू-अर्जन -2क.- 206- प्रशा.- भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम बुढ़गौना

(घ ) क्षेत्रफल लगभग- 0.250 हेक्टर .

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.250

310/2

योग : 0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की शिकारगंज वितरक नहर क्र. 1 के निर्माण कार्य हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 216 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर 448

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(ग) ग्राम सेमरा पवाई

(घ ) क्षेत्रफल-0.364 हेक्टर .

खसरा नम्बर (1)

कुल रकबा (हे. में) (2)

अर्जित रकबा (हे. में. ) (3) 59/2

0.162

0.311

0.202

1.594

60/4

0.364 योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 218 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- बगढ़ा पीढ़ियन 338

(घ) क्षेत्रफल-0.456 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में. )

कुल रकबा (हे. में)

(1)

0.032

0.409

430/2

0.230 627/2

0.020

0.020 628/2

0.303

(3) 0.142

0.012

(2) 1.069 0.303 0.482 0.012

626 629 630

0.456 योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन हेतु.

[ भाग 1 (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 220 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- गभुआनी 124

(घ) क्षेत्रफल-0.117 हेक्टर.

अर्जित रकबा (हे. में. )

कुल रकबा (हे. में)

(3)

(2)

0.117

0.117

खसरा नम्बर (1) 86

0.117 योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 222 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- कबरा

(घ ) क्षेत्रफल-0.222 हेक्टर.

अर्जित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में. )

कुल रकबा (हे. में)

(3)

(2)

(1)

0.138

0.138 163

0.012

0.081

165 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3) 166

0.028

1.267

222/3

1.144

0.044 योग

0.222 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 224 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

449 भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नै.

(ग) ग्राम- घटोखर

(घ) क्षेत्रफल- निरंक

रिमार्क खसरा नम्बर

रकबा (हे. में )

(2)

(3) (1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण -

में स्थित मात्र सम्पत्तियों

0.19 0.12

727 881

के अर्जन हेतु .

(में स्थित मात्र संपत्ति के लिये )

योग (अ ) 2 किता

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

- हे. निरंक ( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण-

निरंक

योग (ब)

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- पटेहरा

(घ ) क्षेत्रफल-0.727 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित रकबा (हे. में. ) (1)

(2)

970/1

1.096

0.607 970/2

(3) 0.060 970/3

0.643 0.591

0.060 योग .

0.727 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी माइनर नहर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासन , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है . रीवा , दिनांक 31 जनवरी 2012

क्र. 226 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित महायोग ( अ+ ब ) 2 किता निरंक भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा निरंक भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा निरंक भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा निरंक (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 228 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - चुरहट 450

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(ग) ग्राम- नकवेल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टर

खसरा अर्जित रकबा रिमार्क नम्बर (हे . में)

(1)

(2)

(3) (अ ) निजी भूमि का विवरण-

866/1

0.08

1110

0.02

1039

0.02

3 किता 0.12हे .

योग (अ )

( ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण-

निरंक

निरंक

योग (ब)

महायोग ( अ + ब ) 3 किता 0.12

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा 0.12 हे . भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा निरंक भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा 0.12 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 30 जनवरी 2012

प्र. क्र. - 14- अ- 82-2010-11 कले .-79.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - गुना

( ख ) तहसील- कुंभराज

(ग) नगर/ ग्राम- निजामपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर .

सर्वे

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.052

6/1 क

6/1 ख

0.053 0.105

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- कालापाठा स्टापडेम निर्माण योजना.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , चॉचौड़ा अनुभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

गुना, दिनांक 2 फरवरी 2012

प्र. क्र. - 10- अ- 82-2010-11 कले. 97.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख ) तहसील-कुंभराज

( ग) नगर/ ग्राम- बिरयाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-45.969 हेक्टेयर.

(डूब क्षेत्र )

सर्वे

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

289

0.481

1.000

290/2

0.941

291/1

0.160

291/2

0.720

291/3

379/1

0.430

0.574

379/2

381/1

0.121

381/2

1.000

381/3

1.000

383

0.993 भाग 1 ]

451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2) 386

1.568 387

1.264 390

5.132 391/1

0.225 391/2

0.224 393

0.982 394

0.460 395/1

0.627 404/1/1

0.042 6

0.636 8

1.223 9

2.132 10/1

0.578 10/2/1

0.579 10/2/2

0.578 11

0.366 13

2.142 15

0.836 22

0.220 27/504/3

0.178

1.490 27/504/2

404/1/2

0.941 27/504/ 1 ख

0.674 27/4

0.021 27/9

0.314 27/11

0.895 27/12

1.000 27/13

1.000 27/14

0.895 27/15

1.000 27/16

2.000 27/19

0.836

38.478

कुल रकबा

(नहर क्षेत्र ) 154

0.418 155

0.031 150

0.052 158

0.029 148

0.070 149

0.031 147

0.073 160

0.209 126

0.138

(2)

(1)

124

0.073

125

0.200

132

0.031

123

0.132

122

0.085

0.093

121

0.052

79/2

78

0.011

0.022

77/1

0.167

76

0.065

75

74

0.147

0.198

55

51/2/2

0.042

0.021

53

0.021

54

0.042

45

44

0.021

36

0.063

46

0.032

0.032

48

49

0.042

404/2/1

0.021

404/2/2

0.021

0.070

402

0.055

403

406

0.125

0.054

401

0.200

410

0.205

411

0.395

420

371/6

0.170

370

0.115

0.115

368/2

221

0.085

0.100

220/2

215

0.347

445/1/2

0.836 452

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(2)

(1)

445/1/3

0.867

445/2

1.067

7.491

कुल रकबा .

नहर क्षेत्र

कुल किता-49

कुल रकबा-7.491

कुल रकबा 38.478 कुल किता -43

तालाब डूब क्षेत्र

रकबा-45.969

किता-92

कुल योग-

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बिरयाई सिंचाई तालाब नहर निर्माण योजना.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी चॉचौड़ा अनुभाग के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इंदौर, दिनांक 30 जनवरी 2012

क्र. 154- भू-अर्जन- देपालपुर -12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इंदौर

(ख ) तहसील - देपालपुर

(ग) नगर/ग्राम- उजालिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

207/1 पार्ट

0.194

योग : 0.194

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-ग्राम उजालिया के समीप गंभीर नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग के निर्माण बाबद.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग देपालपुर, जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 1 फरवरी 2012

क्र. क्यू- भूमि संपादन-2012-920- संशोधित.- इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 23 दिसम्बर 2011 को पेज क्रमांक 4437 में हो चुका है, जिनमें भूमि के कुल रकबे के मुद्रण में त्रुटि हुई है.

अतैव संशोधित अधिसूचना निम्नानुसार पढ़ी जावे.

ग्राम का नाम

संशोधित अधिसूचना जो पढ़ी जावे राजपत्र में पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना

(2)

(3) (1)

कुल रकबा 44.18

कुल रकबा 44.58 गावड़ी

उज्जैन , दिनांक 3 फरवरी 2012

क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2012-1055- संशोधित. - इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 23 दिसम्बर 2011 को पेज क्रमांक 4437 में हो चुका है, जिनमें भूमि के सर्वे नं. 528 के रकबे के मुद्रण में त्रुटि हुई है.

अतैव संशोधित अधिसूचना निम्नानुसार पढ़ी जावे.

ग्राम का नाम

संशोधित अधिसूचना जो पढ़ी जावे राजपत्र में पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना

रकबा

सर्वे नं.

रकबा

सर्वे नं.

(2)

(2) (1)

(1) (1)

3.72

2.72 528

नरवर

528

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्र. A- 58.- निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( आई.टी. ) के पद पर वेतनमान रुपये 9300-34800 + रु. 4200 ग्रेड- पे में नियमानुसार समय - समय पर देय भत्तों सहित आगामी आदेशपर्यन्त 2 वर्ष की परिवीक्षा पर निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई पदस्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है : -

क्र. नाम

पदस्थापना का स्थान

453 5. यह कि, चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्यता परीक्षण का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण- पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

6. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे . चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

खण्डपीठ

1 श्री सत्येन्द्र शर्मा आत्मज

ग्वालियर.

श्री मुन्नालाल शर्मा

2 श्री गौरव कुमार सिंह आत्मज

श्री दीना नाथ सिंह

मुख्यपीठ जबलपुर.

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे .

2. यह कि, 15 दिवस के अन्दर रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर/प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , खंडपीठ ग्वालियर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर इस आशय का शपथ - पत्र प्रस्तुत करें कि उनके विरुद्ध न तो कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है और न ही पूर्व में कभी किसी ऐसे मामले में सजा हुई है. यदि पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण चला था तो उसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करें. इस संबंध में कोई जानकारी छुपाई नहीं गई है , इसका उल्लेख शपथ- पत्र में करें . पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं असत्य शपथ पत्र देने संबंधी दाण्डिक अभियोजन के भागी होंगे.

3. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/ नियम/चार, भोपाल, दिनांक 13-4-2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी.

4. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थीं, की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे . यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा.

7. यह कि, आवेदन- पत्र के साथ संलग्न प्रमाण- पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने कूटरचित या फर्जी पाये जाने पर नियुक्तिस्वमेव निरस्त मानी जावेगी . प्रमाण- पत्र के फर्जी या कूटरचित होने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी.

8. यह कि, उनकी सेवायें पूर्णतः अस्थाई है तथा वे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी.

9. यह कि, परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त ही उनको उनके द्वारा धारित पद पर नियमानुसार स्थाई किये जाने पर विचार किया जावेगा.

10. यह कि, वे सेवा से पृथक् होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन - भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी.

11. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय- सीमा के निर्देशों का पालन न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी.

12. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय- समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे. अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील मानाजावेगा.

454

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

13. यह कि, आवश्यकता होने पर उन्हें वर्तमान पदस्थापना से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की मुख्यपीठ जबलपुर तथा खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर की स्थापना पर पदस्थ किया जासकेगा.

14. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाण- पत्र , शपथ- पत्र एवं मूल प्रमाण- पत्रों के परीक्षण उपरान्त संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति रजिस्ट्रार जनरल दे सकेंगे .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2012

क्र. "C- 365-दो -2-115-2006.- श्रीमती शशिकिरण दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और ..विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 387-दो- 2-67-2011.- श्री अनुराग श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 389-दो- 2-47-2010.- श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 7 से 9 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 दिसम्बर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 391-दो - 2-51-2011 .- श्री पी. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 2 से 8 नवम्बर 2011 तक सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 2 एवं 3 नवम्बर 2011 तक दो दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र. C - 392-दो - 2-36-2010 .- श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 22 से 23 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 395- दो - 2-50-2010.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. C- 481-दो-2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 30 दिसम्बर 2011 से 7 जनवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 505- दो - 3-65-2002.- श्री अशोक कुमार जैन , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार जैन , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 508-दो- 2-56-2010 .- श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 19 से 23 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C - 510-दो- 2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 13 से 15 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

455

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 512-दो- 2-47-2010.- श्री आर. एन . पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2011 तक दो दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2011 तक तीन दिन , शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-514- दो- 2-18- ए- 2009.- श्री एस. के. जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 516-दो- 2-19-2003 .- श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 7 से 9 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

456

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एस. के . साहा , रजिस्ट्रार.

Jabalpur , the 13th January 2012

No. 461 - CJ - II - 418 - A. - WHEREAS , a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri R. C. Shrivastava, the then JMFC/ Civil Judge , Class - I, Khategaon , District Dewas , presently posted as CivilJudge, Class - I , Bhainsdehi , District Betul for showing act of grave misconduct .

AND WHEREAS , serious nature of the acts of misconduct warrants his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub - rule ( 1) of Rule 9 of M.P. Civil Services (Classification , Control and Appeal ) Rules , 1966 , and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court , hereby , places Shri R.C. Shrivastava , the then JMFC / Civii Judge , Class - I , Khategaon , District Dewas , presently posted as Civil Judge , Class I , Bhainsdehi , District Betul under suspension with immediate effect with the headquarters at Chhindwara . As a consequence of such attachment he will report everyday to the District Judge at the usual time of 10.30 A.M and will not leave the station Chhindwara without the written permission ofDistrict Judge , Chhindwara on the usual application made for the purpose . The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest .

Jabalpur , the 17th January 2012

No. 463 - CJ - II - 774.- WHEREAS , a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri P. C. Gupta, the then ADJ , Indore , presently under suspensión with headquarters at Shahdol for showing acts of grave misconduct as a Judicial Officer .

AND WHEREAS , serious nature of the allegations of misconduct warranted his suspension from service , and since he was already placed under suspension in the other allegations of misconducts vide order No. 251 , dated 17-02-11 with headquarters at Shahdol and thereafter in this departmental enquiry matter, instead of issuing separate order of suspension , the earlier suspension order was ordered to be continued with the above mentioned headquarters at Shahdol during pendency of this D.E. related with complaint of Shri Rakesh Gupta , Advocate , District Court , Indore .

Now , since earlier order of suspension issued vide order No. 251 dated 17-02-11 has been revoked , therefore , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub - rule ( 1 ) of Rule 9 of M. P. Civil Services ( Classification , Control and Appeal ) Rules , 1966 , and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court , hereby , places Shri P. C. Gupta , the then ADJ , Indore under suspension with effect from 07-09-11 with the headquarters atShahdol .

The High Court further directs that the previous orders for payment of subsistence allowances shall also remain continue .

Jabalpur , the 18th January 2012

No. 465 - CJ - II - 774.- In the matter of departmental enquiry against Shri P. C. Gupta , the then ADJ , Indore , presently under suspension with headquarters at Shahdol , having considered the enquiry report dated 21 October 2011 submitted by the District & Sessions Judge/Enquiry Officer , Barwani alongwith all relevant records , it has been resolved that the enquiry report be accepted and the officer be exonerated from the charges on which this departmental enquiry was initiated .

THE suspension order of the officer, if any, with this departmental enquiry is revoked . It has been further resolved that this revocation will not affect such other suspension order .

जबलपुर , दिनांक 16 जनवरी 2012

क्र. 65 - गोपनीय- 2012- II - 2-36-61 ( Part- V) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम , 1994 के नियम 9 ( घ ) के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उच्च न्यायिक सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस भाग 1 ]

457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

आशय का प्रमाण- पत्र जारी करता है कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा :-

क्रमांक

उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी का नाम

पदस्थापना का स्थान (1)

(2)

(3) 1

पवई श्री अक्षय कुमार द्विवेदी

2 श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

जबलपुर 3

भोपाल श्री योगेश कुमार गुप्ता

4 श्रीमती आशा गोधा

रतलाम 5

शाजापुर श्री अनिल कुमार भाटिया

6

वैढ़न डॉ. विजय कुमार अग्रवाल

7

रीवा श्री योगेश चन्द्र गुप्त

8

इंदौर श्रीमती इन्द्रा सिंह

9

गरोठ श्री विनोद कुमार दुबे ( जूनियर )

10

होशंगाबाद श्री नवीन कुमार सक्सेना

11

बड़वाह श्री राजेश कुमार गुप्ता

12

भोपाल श्री विजय कुमार पाण्डेय

13 श्री अफसर जावेद खान

इंदौर 14

मण्डला श्री प्रताप कुमार तिवारी

15

रीवा श्री विनोद कुमार

16

रीवा श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

17 श्री कृष्ण कांत शर्मा

मुरैना 18

करैरा श्री सुरेश रणदिवे

19

देवास श्री गजेन्द्र सिंह

20 श्रीमती सुरभि मिश्रा

बुरहानपुर 21

मन्दसौर श्री अरुण कुमार वर्मा

22 श्री पवन कुमार शर्मा

छतरपुर 23 श्री अजय प्रकाश मिश्र

जबलपुर 24

रायसेन श्री उमेश कुमार गुप्ता

(2)

(3) (1)

25 श्री पंकज गौर

इन्दौर 26

धार श्री अशोक कुमार गोयनार

27 श्री ओंकार नाथ

रीवा 28 श्री आलोक अवस्थी

जबलपुर 29 श्री मुंशी सिंह चन्द्रावत

जबलपुर 30 श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन

भोपाल 31

उज्जैन श्री भगवती प्रसाद शर्मा

32 श्री प्रदीप मित्तल

अमरवाड़ा 33

इन्दौर श्री- सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( सीनियर )

34

शहडोल श्री सनत कुमार कश्यप

35

दतिया श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा

36

सागर श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा

37 श्री दिलीप कुमार नागले

सोहागपुर 38 श्री दीपक गुप्ता

अनूपपुर 39

ग्वालियर श्री अजीत सिंह

40 श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव

खुरई 41

डिण्डौरी श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत

42

वैढ़न श्री प्राणेश कुमार प्राण

सीहोर 43 श्रीमती रश्मि अग्रवाल

44

रतलाम श्री नवनीत कुमार गोधा

45 श्री सभापति यादव

खुरई 46

सेंधवा श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( जूनियर )

47

इंदौर श्रीमती सविता दुबे

48

सिवनी श्री हरिशरण यादव

49 डॉ. ओम प्रकाश तिवारी

होशंगाबाद 50 श्री महेश चन्द्र सोनी

दमोह 51

मंदसौर श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव

52 श्री श्याम बिहारी वर्मा

जबलपुर 458

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(2)

(3) (1)

53 श्री रमा शंकर शर्मा

मैहर 54 श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव (सीनियर ) जबलपुर

इंदौर 55 श्री योगेश दत्त ( शुक्ला )

ग्वालियर 56 श्री महेश कुमार शर्मा

57 श्री भरत सिंह जमरा

अम्बाह 58

नरसिंहपुर श्री अजय कुमार गर्ग

59 श्री शिव चरण पाण्डेय

जबलपुर 60

खरगौन श्री राकेश श्रोत्रिय

ग्वालियर 61 श्री अनिल कुमार गुप्ता..

62 श्री अमिताभ मिश्रा

भोपाल 63 श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल

गुना 64 श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर

जबलपुर 65

सिरोंज श्री यशवंत सिंह परमार

66 श्री जोसेफ माईकल राव

वारासिवनी 67 श्री राजेन्द्र प्रसाद मनकेलिया

गुना 68 श्री जशरथ राज बच्चन

जबलपुर 69

नसरूल्लागंज श्री विजय मालवीया

70 श्री देवराज बोहरे

पिछोर 71

अशोकनगर श्री संजय कुमार जैन ( सीनियर )

72

रीवा श्री राजीव कुमार सिंह

73

सागर श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्र. C- 622- दो- 2-53-2011 .- श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 जनवरी 2012से 17 फरवरी 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्र. 61-गोपनीय- 2012- दो- 3-96-2011.- कुमारी प्राची शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , इंटारसी , जिला होशंगाबाद का विवाह श्री आलोक उपाध्याय के साथ होने के फलस्वरूप उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम " कुमारी प्राची शर्मा " के स्थान पर " श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय " पति श्री आलोक उपाध्याय परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है . उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर जबलपुर , दिनांक 12 दिसम्बर 2011

क्र. 461 - स्था. सैट-2011 .- श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 28 नवम्बर 2011 से 3 दिसम्बर 2011 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है . साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारम्भ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करतीं रहतीं. अतः अवकाश अवधि दिनांक 28 नवम्बर 2011 से 3 दिसम्बर 2011 को मूलभूत नियम 25 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनीजावेगी.

ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भाग 1 ]

459

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2012

क्र. B- 50- एक-7-3-2011- भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु वर्ष 2012 के ऐच्छिक ( Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-"

क्र

अवकाश का नाम

(1)

(2)

1. गुरू गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस .

2. महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव.

3. नर्मदा जयन्ती

4. स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस.

5. संत रविदास जयन्ती

6. महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस

7. शबरी जयंती

8. होली ( होलिका दहन )

9 . डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस .

10. वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस

11. चैती चांद

12.

निषादराज जयन्ती

13. विशु

14.

वल्लभाचार्य जयन्ती

15. सेन जयन्ती

16. छत्रपति शिवाजी जयन्ती

17. परशुराम जयन्ती/अक्षय तृतीया

18. शंकराचार्य जयंती

19. छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती

20. महेश जयन्ती

21. बड़ा महादेव पूजन

22. कबीर जयन्ती /हजरत अली का जन्म दिवस 23.

रथ यात्रा

24. गुरु पूर्णिमा

25.

शब-ए- बारात

26. नागपंचमी

27. गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती

28. दुर्गादास राठौर जयन्ती

29. जमात - उल - विदा/ईद - उल- फितर ( के ठीक पूर्व का दिवस ) 30. ओणम

31. विश्वकर्मा जयन्ती

32. राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस 33.

नवाखाई

34. डोल ग्यारस

35. अनंत चतुर्दशी

36. अग्रसेन जयन्ती

37. महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव/महर्षि वाल्मीकि जयन्ती.

सप्ताह के दिन

ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)

(4)

5 जनवरी 2012

गुरुवार

6 जनवरी 2012

शुक्रवार

30जनवरी 2012

सोमवार

6 फरवरी 2012

सोमवार

मंगलवार

7 फरवरी 2012

16 फरवरी 2012

गुरुवार

24 फरवरी 2012

शुक्रवार

7 मार्च 2012

बुधवार

13मार्च 2012

मंगलवार

20 मार्च 2012

मंगलवार

शनिवार

24मार्च 2012

मंगलवार

27 मार्च 2012

13 अप्रैल 2012

शुक्रवार

मंगलवार

17 अप्रैल 2012

18 अप्रैल 2012

बुधवार

23 अप्रैल 2012

सोमवार

मंगलवार

24अप्रैल 2012

26 अप्रैल 2012

गुरुवार

24 मई 2012

गुरुवार

30मई 2012

बुधवार

शनिवार

2 जून 2012

सोमवार

4 जून 2012

गुरुवार

21 जून 2012

मंगलवार

3 जुलाई 2012

गुरुवार

5 जुलाई 2012

सोमवार

23 जुलाई 2012

25 जुलाई 2012

बुधवार

सोमवार

13 अगस्त 2012

17 अगस्त 2012

शुक्रवार

29 अगस्त 2012

बुधवार

सोमवार

17 सितम्बर 2012

मंगलवार

18 सितम्बर 2012

शनिवार

22 सितम्बर 2012

26 सितम्बर 2012

बुधवार

शनिवार

29 सितम्बर 2012

मंगलवार

16 अक्टूबर 2012

सोमवार

29 अक्टूबर 2012 460

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

38. करवा चौथ पर्व/ गदीर - ए -खुम

39. भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती

40. झलकारी जयन्ती

41. योम- ए-अशुरा

42. नामदेव जयन्ती /गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस 43. गुरु घासीदास जयन्ती

44. संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती

45. दत्तात्रय जयन्ती

46. बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती

(1)

(3)

(4)

2 नवम्बर 2012

शुक्रवार

मंगलवार

20 नवम्बर 2012

22 नवम्बर 2012

गुरुवार

23 नवम्बर 2012

शुक्रवार

शनिवार

24 नवम्बर 2012

मंगलवार

18 दिसम्बर 2012

19 दिसम्बर 2012

बुधवार

27 दिसम्बर 2012

गुरुवार

सोमवार

31 दिसम्बर 2012

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 46 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जायेगा, उससे अधिक नहीं.

(2) ऐच्छिकअवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी /कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है , इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही किया करें .

(3) मुख्यपीठ पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को इन 46 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार , इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.

(4) खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहाँ के प्रिंसीपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे .

क्र. B - 53- एक-7-3-2011- भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु वर्ष 2012 के ऐच्छिक ( Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-

क्र

अवकाश का नाम

(2)

(1)

1. गुरू गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस.

2. महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव.

3. बसंत पंचमी

4. नर्मदा जयन्ती

5. स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस.

6. संत रविदास जयन्ती

7. महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस 8. शबरी जयंती

9. होली ( होलिका दहन )

10. डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस

11. वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस

12. चैती चांद

13. निषादराज जयन्ती

14. विशु

15. वल्लभाचार्य जयन्ती

16. सेन जयन्ती

17. छत्रपति शिवाजी जयन्ती

सप्ताह के दिन ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख

(4)

(3)

5 जनवरी 2012

गुरुवार

6 जनवरी 2012

शुक्रवार

28 जनवरी 2012

शनिवार

30जनवरी 2012

सोमवार

6 फरवरी 2012

सोमवार

7 फरवरी 2012

मंगलवार

16 फरवरी 2012

गुरुवार

24फरवरी 2012

शुक्रवार

7 मार्च 2012

बुधवार

मंगलवार

13मार्च 2012

20 मार्च 2012

मंगलवार

24 मार्च 2012

शनिवार

मंगलवार

27 मार्च 2012

13 अप्रैल 2012

शुक्रवार

मंगलवार

17 अप्रैल 2012

18 अप्रैल 2012

बुधवार

23 अप्रैल 2012

सोमवार 461 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

(4)

(3)

मंगलवार 18.

24 अप्रैल 2012

परशुराम जयन्ती/अक्षय तृतीया

19. शंकराचार्य जयंती

26 अप्रैल 2012

गुरुवार

24 मई 2012

20. छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती

गुरुवार 21. महेश जयन्ती

30 मई 2012

बुधवार 22.

शनिवार बड़ा महादेव पूजन

2 जून 2012

सोमवार 23. कबीर जयन्ती /हजरत अली का जन्म दिवस

4 जून 2012

24.

रथ यात्रा

गुरुवार

21 जून 2012

25.

मंगलवार गुरु पूर्णिमा

3 जुलाई 2012

26. शब- ए- बारात

गुरुवार

5 जुलाई 2012

27. नागपंचमी

सोमवार

23 जुलाई 2012

28. गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती

बुधवार

25 जुलाई 2012

सोमवार

13 अगस्त 2012

29. दुर्गादास राठौर जयन्ती

17 अगस्त 2012

30. जमात - उल - विदा/ ईद - उल- फितर ( के ठीक पूर्व का दिवस )

शुक्रवार

शनिवार 31. पारसी नववर्ष दिवस

18 अगस्त 2012

32. ओणम

29 अगस्त 2012

बुधवार 33.

सोमवार विश्वकर्मा जयन्ती

17 सितम्बर 2012

मंगलवार

18 सितम्बर 2012

34. राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस

शनिवार 35.

नवाखाई

22 सितम्बर 2012

36. डोल ग्यारस

26 सितम्बर 2012

बुधवार 37.

शनिवार

29 सितम्बर 2012

अनंत चतुर्दशी

मंगलवार 38. अग्रसेन जयन्ती

16 अक्टूबर 2012

सोमवार

29 अक्टूबर 2012

39 . महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती /टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव/महर्षि वाल्मीकि जयन्ती.

2 नवम्बर 2012

शुक्रवार 40. करवा चौथ पर्व/गदीर- ए-खुम

मंगलवार

20 नवम्बर 2012

41. भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती

42.

22 नवम्बर 2012

झलकारी जयन्ती

गुरुवार 43.

23 नवम्बर 2012

शुक्रवार योम-ए-अशुरा

शनिवार

24 नवम्बर 2012

44. नामदेव जयन्ती / गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस

मंगलवार

18 दिसम्बर 2012

45. गुरु घासीदास जयन्ती

46.

19 दिसम्बर 2012

संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती

बुधवार 47. दत्तात्रय जयन्ती

27 दिसम्बर 2012

गुरुवार

31 दिसम्बर 2012

सोमवार 48. बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती

(1) प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 48 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जायेगा, उससे अधिक नहीं.

(2) ऐच्छिकअवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी / कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है , इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही किया करें .

(3) अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहां के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

462

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. 45- Confdl . - 2012- दो- 2-21-63 ( भाग- पांच ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ( चयन ग्रेड ) को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये गये दिनांक से, स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित रिक्त पदों पर सुपर समय वेतनमान ( Super Time Scale ) रुपये 70290-1540-76450/- में नियुक्त करता है :-

क्रमांक

नाम तथा पदनाम

सारणी

रिक्त पद के संदर्भ में टिप्पणी

सुपर समय वेतनमान में

नियुक्ति का दिनांक

(1)

(2)

1 डॉ. अनिल कुमार पारे, संचालक, लोक अभियोजन, लोक अभियोजन संचालनालय , भोपाल.

2 श्री वेद प्रकाश शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर.

3 श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन.

4 श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.

5 श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट.

(3)

(4)

2-1-2012

रिक्त पद पर.

2-1-2012 डॉ. अनिल कुमार पारे, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.

2-1-2012

श्री वेद प्रकाश शर्मा, सुपर समय वेतनमान धारक के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने से रिक्त हुए पद पर.

2-1-2012

रिक्त पद पर.

2-1-2012

रिक्त पद पर.

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्र. 95 - गोपनीय - 2012- दो-3-250-57 ( भाग -31 ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 11 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा निम्न न्यायिक अधिकारी को, जिनका नाम निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में अंकित है और जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 ( बी) 6-2011 - इक्कीस ब ( एक ) , ( मेरिट क्रमांक-03 ) , दिनांक 7 जनवरी , 2012 द्वारा अस्थायी तौर से ( दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) में नियुक्त किया गया है , उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4 ) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग- 2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-

नाम

क्रमांक

का स्थान (2)

प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना (3) (1)

1 श्री प्रियंक दुबे

गुना

सारणी

न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , गुना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज) .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल .

भाग 1 ]

463

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2012

क्र. गन्ना- एस- 3- क्षे . रा- 11-12-31.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन . शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल , गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु रेवा कृपा शुगर्स प्रायवेट लिमिटेड, शहपुरा ( भिटौनी ) , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ : - क्र. (1)

जिला (2)

क्रय केन्द्र (3)

1

मिल द्वारा

जबलपुर/शहपुरा

2

मिल द्वारा

जबलपुर/पाटन

3

बेलखेड़ी

जबलपुर/शाहपुरा

4

मिल द्वारा

नरसिंहपुर/गोटेगांव

5

अतरिया

नरसिंहपुर/गोटेगांव

क्षेत्र (हेक्टेयर )

(5) ग्रामों की संख्या (4)

119

531.08

333.08 77

301.31 11

76

938.37 20

512.59

2616.43 योग . 303

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब कर पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर (आकृति समूह का एक संस्थान )

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

गन्ना पिराई सत्र 2011-12 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील

क्र. गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

जिला/ क्रय केन्द्र नरसिंहपुर (1) (2)

(3)

(4) 1 झांसीघाट

गोटेगांव

17.65

फेक्ट्री गेट 2

गोटेगांव

21.81

फेक्ट्री गेट बेलखेड़ी ( झांसीघाट )

_"_ 3

गोटेगांव

50.42

खमरीया ( झॉसीघाट )

" 4

43.38

गोटेगांव

देगुंवा

_"_ 5

गोटेगांव

18.47

रिमझा ( खमरिया)

6 मालीवाडा

40.98

गोटेगांव

_"_ 7 सिलारी

23.83

गोटेगांव

_"_

61.07

गोटेगांव

8 नोनी

संभावित उत्पादन 40 टन/हे .में

कुल गन्ने का क्षेत्रफल (हे. में)

महाकौशल शुगर फैक्ट्री ( बचई ) से दूरी कि. मी. (9)

रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी. (8)

(5)

(6)

पेराई हेतु गन्ना ( टन) उत्पादन का 45% (7)

317.70

18

51 706.00

56

16

872.40

392.58

20

49 907.56

2016.80

53

20

1735.20

780.84

738.80

50 332.46

22

23

46 1639.20

737.64

52

23

953.20

428.94

50 1099.26

2442.80

23 464

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

गोटेगांव

13.49

9 बुढ़ीमवई

फेक्ट्री गेट

" 10

50.27

कंजई

गोटेगांव

_"_ 11 पिपरपानी

गोटेगांव

13.90

_"_ 12

गोटेगांव

19.27

करेली ( कला)

13

5.76

गोटेगांव

अतरिया कुम्हडाखेडा

14 गोटेगांव

गोटेगांव अतरिया 15

गेट

गोटेगांव

बुघगांव

16

गोटेगांव

अतरिया

10.07

कुमझोर

गोटेगांव

39.57

अतरिया 17 सालीवाड़ा

18

गेट

1.21

गोटेगांव

झोझा

19

गेट

गोटेगांव

12.95

उमरा ( उमरी)

20

23.47

गोटेगांव अतरिया कुकलाह

गर्रा

21

गेट

गोटेगांव

मोहास

22

गोटेगांव

अतरिया 132.31

23

गेट

2.50

गोटेगांव

मुँवारा ( धुँवारा )

24

गेट

गोटेगांव

0.80

कमोदी (करोंदी)

0.50

गेट

गोटेगांव

25 पड़रिया ( मुर्रई )

26

गोटेगांव

38.63

बगलई (तिघरा )

नरसिंहपुर 27 राखी

गोटेगांव

18.14

फेक्ट्रीगेट 28

गोटेगांव

39.57

अतरिया रहेली (गोटेगांव )

29

गेट

2.00

गोटेगांव

पड़रिया

30

गेट

गोटेगांव

2.00

कांचर ( कला)

31

गोटेगांव अतरिया

16.47

जमुनिया

32

2.55

बगलई

गोटेगांव अतरिया 33 अतरिया

28.03

गोटेगांव अतरिया 34

गोटेगांव

43.26

अतरिया पोनिया ( गोटेगांव )

35 चरगॅवा

30.67

गोटेगांव अतरिया 36 भैंसा

गेट

15.43

गोटेगांव

37

गेट

60.26

गोटेगांव

बढैयाखेड़ा ( परसबाड़ा )

गेट

गोटेगांव

32.30

38 परसवाड़ा

गेट

2.71

गोटेगांव

39 कोड़िया

5.64

40 हिड़की

अतरिया

गोटेगांव

41 छिनौरी

गेट

11.04

गोटेगांव

42

गेट

2.61

गोटेगांव

पिपरिया ( चौधरी )

43

0.50

गेट

गोटेगांव

मुरदई ( मुर्रई )

44

गेट

4.85

गोटेगांव

मुड़ीया

मवई

45

गेट

13.00

गोटेगांव

बगतेला

46

गेट

1.00

गोटेगांव

47 तिघरा

गोटेगांव

6.54

अतरिया 48

गेट

गोटेगांव

5.52

सहजपुरा

बरेली

49

गोटेगांव

गेट

13.53

(7)

(8)

(9) (6)

242.82

539.60

24

53

24

45 904.86

2010.80

250.20

25

556.00

46

25

42 770.80

346.86

25

38 103.68

230.40

130.32

25

7.24

40 289.60

25

5.23

209.20

55

94.14

402.80

181.26

25

50 1582.80

26

49 712.26

26

57 48.40

21.78

27

233.10

518.00

59 422.46

27

51 938.80

3.38

135.20

27

45

60.84

28

5292.40

2381.58

48

45.00

100.00

28

50

46

14.40

28

32.00

20.00

44

9.00

28

28

47 695.34

1545.20

326.52

28

52 725.60

1582.80

712.26

28

46

36.00

29

80.00

45

29

41

36.00

80.00

30

48 296.46

658.80

30

45.90

102.00

47 504.54

30

45 1121.20

50

30

1730.40

778.68

30

1226.80

552.06

49

30

54 617.20

277.74

54

30

1084.68

2410.40

50 1292.00

581.40

30

30

48.78

108.40

58 101.52

30

225.60

44

46 198.72

30

441.60

30

43 104.40

46.98

30

45

9.00

20.00

30

87.30

50 194.00

30

52 234.00

520.00

30

18.00

40.00

55

30

47 261.60

117.72

220.80

43

31

99.36

32

541.20

243.54

45 भाग 1 ]

465

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2)

(5)

(3)

(4) 50

0.50

बरोदा

गोटेगांव फेक्ट्री गेट

गेट 51

5.56

गोटेगांव

खैरो (खोरी )

52

गोटेगांव

6.24

अतरिया कुशीवाड़ा

53

अतरिया

32.69

सिमरिया ( बगलई पचौरी ) गोटेगांव

54 देवरीकला

गोटेगांव

अतरिया

9.77

55

गेट

0.50

गोटेगांव

पिपरिया ( अटकारी )

56 नरली

गेट

0.00

गोटेगांव

57

8.67

गोटेगांव

गेट देवरी ( रिमिझा)

गेट

गोटेगांव

15.57

58 कमता ( कमती)

59

गेट

गोटेगांव

0.60

राका (रोता)

60

गेट तिरका

4.29

गोटेगांव

61 सनजी

गेट

गोटेगांव

0.50

62 लम्हेटी

गोटेगांव

गेट

6.27

63

गोटेगांव

37.49

रिमझा ( देवरी )

अतरिया 64

गोटेगांव

गेट

20.49

कमती (पिडरई )

गेट 65

10.93

गोटेगांव

मेहका गाड़ाघाट

66 बहरोरा

गोटेगांव

गेट

4.04

67

गोटेगांव

गेट

10.52

पिपरिया ( मनकवारा )

गोटेगांव

गेट

8.90

68 देवगुवां ( पिपरिया)

गेट

गोटेगांव

3.33

69 चरगुवा ( दपकिया)

गेट 70 सर्रा

1.00

गोटेगांव

71

0.50

गोटेगांव

हिनोता

नरसिंहपुर

गेट 72

30.36

पिपरिया ( बाजारशुक ) गोटेगांव

73 भडरी

गोटेगांव

गेट

125.82

74

21.91

गोटेगांव

दपकिया

अतरिया 75

गोटेगांव

0.30

जामुनपानी

76

गोटेगांव

7.69

शुकरी

2.00

77

गोटेगांव

पिपरिया (कोहला)

78

गोटेगांव

3.07

डुंगरिया ( डुमरिया )

गोटेगांव

79 बड़खेड़ा ( चरगॅवा)

80 नरवारा

गेट

6.35

गोटेगांव

81 कामती

0.40

गोटेगांव

82

गोटेगांव

गेट

12.95

लाटगांव

_ "_

1.00

83

गोटेगांव

कुडा

84 ओरिया

गोटेगांव

कोरेगांव

85

1.15

गोटेगांव

86 अंडिया

गोटेगांव

1.00

0.40

गोटेगांव

87 अनंतपुर

0.15

88

गोटेगांव

पिपरिया ( पथरिया )

0.80

गोटेगांव

गेट 89 श्यामनगर

90

0.50

गोटेगांव

दौन

(7)

(8)

(9) (6)

32

20.00

9.00

47

32

49 100.08

222.40

32

48 112.32

249.60

45

32

307.60

588.42

32

52 175.86

390.80

43 20.00

9.00

32

32

45 0.00

0.00

33

56 156.06

346.80

280.26

33

35 622.80

40

10.80

24.00

33

40

77.22

34

171.60

9.00

34

43 20.00

45 112.86

250.80

34

35

54 1499.60

674.82

819.60

368.82

51

35

35

44 437.20

196.74

47

35

161.60

72.72

35

48 420.80

189.36

160.20

35

52 356.00

36

53 133.20

59.94

48

36

18.00

40.00

9.00

36

57 20.00

36

55 1214.40

546.48

51 2264.76

37

5032.80

37

52 394.38

876.40

37

57

5.40

12.00

56 138.42

37

307.60

36.00

58 80.00

37

37

55.26

58 122.80

52 72.00

32.40

1.80

40

38

52 114.30

254.00

38

7.20

52 16.00

38

53 233.10

518.00

55

18.00

40.00

38

53

27.00

38

60.00

1.50

20.70

38

60 46.00

38

59

18.00

40.00

39

56 16.00

7.20

55 6.00

39

2.70

39

53

14.40

32.00

20.00

9.00

39

58 466

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2)

(3)

(4)

गोटेगांव

91 बगलई (ललपुर)

नरसिंहपुर 92 उमरिया

गोटेगांव फेक्ट्री गेट

_"_ 93 दान (दामिनी ) खमरिया गोटेगांव

_"_ 94 तरवारा

गोटेगांव

_" _ 95 भंडी (मंडी)

गोटेगांव

96 मनकवारा

13.34

गोटेगांव अतरिया

1450.96

योग तहसील-गोटेगांव

क्रय केन्द्र- अतरिया 20 ग्राम 512.59 हेक्टर

76 ग्राम 938.37 हेक्टर फैक्ट्री गेट

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर ( आकृति समूह का एक संस्थान ) गन्ना पिराई सत्र 2011-12 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

क्र.

तहसील

जिला गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

[भाग 1

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

45.00

39

100.00

57

2.50

126.00

7.00

39

54 280.00

39

7.20

55 16.00

0.40

28.80

40

52 64.00

1.60

40

57

50.94

113.20

2.83

42

54 240.12

533.60

65220.00

29349.00

क्रय केन्द्र

कुल गन्ना

का क्षेत्रफल

(हे. में)

(1) (2)

(3)

(4) 1 पौड़ी (फाटक) शहपुरा

जबलपुर 2 घुन्सौर

शहपुरा

जबलपुर 3 कैथरा

जबलपुर

शहपुरा

4 भिटौनी

शहपुरा

जबलपुर 5 भमकी

जबलपुर

शहपुरा

6 खमदेही

शहपुरा

जबलपुर 7 भदरवारा

शहपुरा

जबलपुर 8 गंजकटंगा

10.43

शहपुरा

जबलपुर 9

जबलपुर शहपुरा

शहपुरा

खैरी

10

शहपुरा

जबलपुर 11 नोनी (टिपरा)

शहपुरा

जबलपुर 12 खिरकाखेड़ा

शहपुरा

जबलपुर 13 किसरोद

शहपुरा

जबलपुर 14 टिकरी

शहपुरा

जबलपुर 15 टिपरा

शहपुरा

जबलपुर 16 मगरमुहा

शहपुरा

जबलपुर 17 नटवारा

जबलपुर

शहपुरा

18 इमलिया

शहपुरा

जबलपुर संभावित उत्पादन 40 टन/हे . में

रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.

(6)

पेराई हेतु गन्ना ( टन ) उत्पादन का 45% (7)

(9)

(5)

(8)

36.00

2

2.00

80.00

फैक्ट्री गेट

"

2

143.46

318.80

7.97

_"_

4

204.00

5.10

91.80

3.60

4

8.00

0.20

_ "_

4

20.00

0.50

9.00

_"_

4

110.00

2.75

49.50

4.00

5

0.10

1.80

"

5

417.20

187.74

_"_ 8.00

3.60

0.20

5

5

125.28

6.96

278.40

"

57.78

6

3.21

128.40

_"_

3.60

8.00

0.20

6

_"_

1.80

0.10

4.00

6

_"_

6

1.80

4.00

0.10

1.00

7

18.00

40.00

_"_

7

162.90

362.00

9.05

7

90.90

5.05

202.00

11

7

1.80

4.00

0.10 भाग 1 ]

467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2)

(3)

(4) 19 छपरट

शहपुरा

जबलपुर 20 कुलोन (छपरट) शहपुरा

जबलपुर 21 रैया खेड़ा

शहपुरा

जबलपुर 22 पौड़ी ( परछिया)

जबलपुर

शहपुरा

23

जबलपुर

शहपुरा

कटंगी ( ईश्वरखेड़ा )

24 ईश्वर खेड़ा

शहपुरा

जबलपुर 25 लुहारी

शहपुरा

जबलपुर 26 भमका

जबलपुर

शहपुरा

27 मालकछार

शहपुरा

जबलपुर 28 दिघोरी

शहपुरा

जबलपुर 29 ढ़िमर ( झोझी )

शहपुरा

जबलपुर 30

जबलपुर पिपरिया ( कनवास ) शहपुरा

31 सहजपुर

शहपुरा

जबलपुर 32 झोझी

जबलपुर

शहपुरा

रमखिरिया

33

जबलपुर

शहपुरा

34 नाचनखेड़ा

शहपुरा

जबलपुर 35 रामघाट (पिपरीया) शहपुरा

जबलपुर 36 बिजना

शहपुरा

जबलपुर 37

शहपुरा

जबलपुर महगवा सगड़ा

38 बंरगी

जबलपुर

शहपुरा

39 बम्हनौदा

शहपुरा

जबलपुर 40 सुरई

जबलपुर

शहपुरा

41 सीतलपुर

शहपुरा

जबलपुर 42 बिलपठार

जबलपुर

शहपुरा

खपरा

43

शहपुरा

जबलपुर 44 धरमपुरा बंधा

जबलपुर

शहपुरा

45

जबलपुर बरखेडा ( सहजपुर ) शहपुरा

46 परछिया

शहपुरा

जबलपुर 47 बरहा

जबलपुर

शहपुरा

48

शहपुरा

हिरापुर बंधा

जबलपुर 49 उमरिया

शहपुरा

जबलपुर 50 खैरी बंधा

जबलपुर

शहपुरा

51 सहोजनी

शहपुरा

जबलपुर 52 लूटी

शहपुरा

जबलपुर 53 भीटा

शहपुरा

जबलपुर 54 अगासी

शहपुरा

जबलपुर मनगंवा

55

शहपुरा

जबलपुर 56 मानेगांव

जबलपुर

शहपुरा

(5)

(7)

(8)

(9) (6)

0.10

4.00

1.80

7

फैक्ट्री गेट

_ " _

7

0.20

3.60

8.00

"

0.50

20.00

7

9.00

_"_ 0.00

0.00

0.00

7

" 4.00

1.80

8

0.10

"

1.80

4.00

8

0.10

"

1.73

69.20

31.14

8

_"_ 6.00

2.70

0.15

8

"

2.70

6.00

8

0.15

"

1.80

0.10

4.00

8

"

0.10

1.80

4.00

8

_"_

8

0.10

1.80

4.00

"

8

13.45

538.00

242.10

" 6.00

2.70

0.15

8

_"_ 6.00

2.70

0.15

9

_"_

0.10

4.00

1.80

9

_"_

0.20

8.00

3.60

9

"

9

18.00

1.00

40.00

"

122.04

6.78

10

271.20

" 4.00

1.80

10

0.10

_ "_

0.15

6.00

2.70

10

_ "_

1.80

10

4.00

0.10

"

1.80

4.00

0.10

10

"

144.90

322.00

8.05

10

"

1.80

0.10

4.00

10

_ "_

10

0.15

6.00

2.70

_"_

10

4.00

1.80

0.10

_"_

10

0.10

4.00

1.80

"

0.15

6.00

2.70

11

_"_ 6.00

0.15

2.70

11

_"_

975.06

54.17 2166.80

11

_"_

0.10

4.00

1.80

12

_"_ 4.00

1.80

0.10

12

"

0.15

12

6.00

2.70

0.15

12

6.00

2.70

"

0.15

6.00

2.70

12

_"_ 259.60

116.82

12

6.49

"

3.60

12

0.20

8.00 468

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2)

(3)

(4) 57

जबलपुर गड़रपिपरिया

शहपुरा

58 कैथरा

शहपुरा

जबलपुर 59 सिहौदा

शहपुरा

जबलपुर 60 ठुठा ( मानसनगर) शहपुरा

जबलपुर बिलखिरवा

61

जबलपुर

शहपुरा

मटवारा

62

जबलपुर

शहपुरा

63

जबलपुर मुडीया

शहपुरा

ज्वाप

64

जबलपुर

.शहपुरा

65 लम्हेटा

शहपुरा

जबलपुर 66 भीटा

जबलपुर

शहपुरा

शहपुरा

जबलपुर 67 कुसमी

68 डोभी

शहपुरा

जबलपुर 69

शहपुरा

जमुनिया (ज्वाप )

जबलपुर 70

शहपुरा

जबलपुर झुरई पिपरीया

71 खैरी ( लमेहटा)

जबलपुर

शहपुरा

72 फूलर

जबलपुर

शहपुरा

73 अहरोरा

शहपुरा

जबलपुर 74 करहैया

शहपुरा

जबलपुर 75 केवलारी

शहपुरा

जबलपुर 76 भरदा

शहपुरा

जबलपुर 77 कुडा ( करहैया) शहपुरा

जबलपुर 78 रैनी

शहपुरा

जबलपुर 79 आमहिनोता

शहपुरा

जबलपुर 80 मजीठा

शहपुरा

जबलपुर करहैया कला

81

जबलपुर

शहपुरा

कटीला

82

जबलपुर

शहपुरा

83 इमलिया (मानेगांव ) शहपुरा

जबलपुर लामी

84

शहपुरा

जबलपुर मनगवां

85

शहपुरा

जबलपुर 86 मनकेड़ी

शहपुरा

जबलपुर 87 खमरिया

शहपुरा

जबलपुर 88 तेवर पिपरीया

शहपुरा

जबलपुर 89 जमखार

शहपुरा

जबलपुर 90 चरगंवा ( नवीन )

शहपुरा

जबलपुर 91

शहपुरा

जबलपुर कुसली

शहपुरा

जबलपुर 92 जमुनिया ( मैली )

93 सालीवाडा ( मैली )

जबलपुर

शहपुरा

94

जबलपुर

शहपुरा

सुनाचर

(8)

(9)

(5)

(6)

(7)

100.40

45.18

12

2.51

फैक्ट्री गेट

12

70.74

157.20

3.93

_ "_ 4.00

1.80

12

0.10

12

130.40

58.68

3.26

13

9.18

20.40

0.51

13

225.00

500.00

12.50

1.80

13

4.00

0.10

14

1.80

4.00

0.10

2.70

14

6.00

0.15

14

1.80

4.00

0.10

"

77.76

14

172.80

4.32

"

1.80

4.00

14

0.10

15

441.60

198.72

11.04

15

1.80

0.10

4.00

15

1.80

4.00

0.10

15

35.28

78.40

1.96

15

1.80

4.00

0.10

16

152.82

339.60

8.49

1.80

16

4.00

0.10

_"_

1.80

16

4.00

0.10

16

2.70

6.00

0.15

16

1.80

4.00

0.10

16

1.80

0.10

4.00

1.80

17

4.00

0.10

1.80

17

0.10

4.00

1.80

17

0.10

4.00

17

80.00

36.00

2.00

18

4.00

1.80

0.10

"

57.06

18

126.80

3.17

19

953.64

2119.20

52.98

4.00

1.80

20

0.10

11

20

105.84

235.20

5.88

24

1.80

4.00

0.10

24

208.80

93.96

5.22

24

2084.80

938.16

52.12

25

57.60

1.44

25.92

25

1.80

4.00

0.10

"

25

1867.20

840.24

46.68 भाग 1 ]

469

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(2)

(3)

(4) (1)

95 गुंदरई

शहपुरा

जबलपुर 96 मैली

शहपुरा

जबलपुर 97 बेलखेड़ा

शहपुरा

जबलपुर 98 हिनोतिया

जबलपुर

शहपुरा

पिपरिया कंला

99

जबलपुर

शहपुरा

100 मातनपुर

जबलपुर

शहपुरा

101 गुबरा कला

शहपुरा

जबलपुर 102 बिहारीपुरा

शहपुरा

जबलपुर 103 सुन्द्रादेही

शहपुरा

जबलपुर 104 इमलिया

शहपुरा

जबलपुर 105 गोकला

शहपुरा

जबलपुर 106 मेरेगांव

शहपुरा

जबलपुर 107 बेलखेड़ी

शहपुरा

जबलपुर 108 बसेड़ी

शहपुरा

जबलपुर 109 गुबरा खुर्द

जबलपुर

शहपुरा

110 सिमरिया

शहपुरा

जबलपुर 111 कुडा ( इमलिया)

जबलपुर

शहपुरा

112 धनगवां

जबलपुर

शहपुरा

113 कुडाकंला

शहपुरा

जबलपुर 114 बरपटी

जबलपुर

शहपुरा

115 पावला

शहपुरा

जबलपुर 116 जुगपुरा

शहपुरा

जबलपुर 117 धरती कछार

शहपुरा

जबलपुर 118 बम्बाबारी

शहपुरा

जबलपुर 119 पाथर पौडी

शहपुरा

जबलपुर 120 दलपतपुर

शहपुरा

जबलपुर

जबलपुर

शहपुरा

121 केदारपुर

122 अहमदपुर

शहपुरा

जबलपुर 123 देवरी ( पुरानी )

शहपुरा

जबलपुर 124 बढैयाखेड़ा

जबलपुर

शहपुरा

ग्वारी

125

शहपुरा

जबलपुर 126

जबलपुर

शहपुरा

सुनवारा

127 कुलोन (बिजना) शहपुरा

जबलपुर 128 इमलिया ( ललपुर ) शहपुरा

जबलपुर 129 बिजना

शहपुरा

जबलपुर 130 दपकिया

शहपुरा

जबलपुर

योग .

(5)

(6)

(7)

(9)

(8)

106.00

47.70

25

2.65

फैक्ट्री गेट 1514.00

681.30

37.85

26

93.60

26

208.00

5.20

बेलखेड़ी

5.93

237.20

106.74

27

_"_ 8.00

3.60

28

0.20

28

334.98

18.61

744.40

बेलखेड़ी

30

गेट 4.00

1.80

0.10

30

179.82

399.60

9.99

बेलखेड़ी

30

1130.80

508.86

28.27

बेलखेड़ी

गेट

30

19.80

44.00

1.10

बेलखेडी

32

412.92

22.94

917.60

326.88

34

बेलखेडी 726.40

18.16

बेलखेडी 1165.14

2589.20

64.73

34

34

बेलखेडी 1495.20

672.84

37.38

गेट

1.80

4.00

34

0.10

गेट

35

1.80

4.00

0.10

35

गेट

1.80

0.10

4.00

गेट

35

1.80

4.00

0.10

बेलखेडी

35

90.00

5.00

200.00

बेलखेडी

73.08

4.06

35

162.40

1565.46

35

बेलखेडी 3478.80

86.97

गेट

14.40

32.00

37

0.80

गेट

38

1.80

4.00

0.10

गेट 198.80

89.46

38

4.97

"

27.00

38

60.00

1.50

_"_ 292.80

40

131.76

7.32

_"_

40

888.00

399.60

22.20

_"_

40

3.42

7.60

0.19

36.00

80.00

2.00

42

11

72.00

42

160.00

4.00

_"_

45

258.84

575.20

14.38

_"_

45

383.94

853.20

21.33

_"_

46

18.00

1.00

40.00

479.20

215.64

48

11.98

48

40.00

18.00

1.00

50

18.93

757.20

340.74

33295.60

832.39

14983.02 470

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर ( आकृति समूह का एक संस्थान )

गन्ना पिराई सत्र 2011-12 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

क्र.

जिला

तहसील

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

(1)

(2)

(4)

(3)

1

पाटन

सहसन

जबलपुर 2

पाटन

खैरी ( सहसन)

जबलपुर 3

पाटन

कुवरपुर

जबलपुर 4

पाटन

जबलपुर रैयाखेड़ा

धनेटा

5

पाटन

जबलपुर 6 खैरा

पाटन

जबलपुर 7

पाटन

भुवारा

जबलपुर 8 राखी

पाटन

जबलपुर ग्वारी

पाटन

9

जबलपुर 10 खैरी

पाटन

जबलपुर 11

पाटन

बम्होरी

जबलपुर 12 भकलिया

पाटन

जबलपुर 13

पाटन

नन्दवारा

जबलपुर 14

चदवा

पाटन

जबलपुर 15

पाटन

पडरिया ( भमक)

जबलपुर 16

पाटन

कुमगंवा

जबलपुर 17 सिमरिया

पाटन

जबलपुर 18

पाटन

मढ़पिपिरया

जबलपुर पाटन

19

पाटन

जबलपुर 20 सिन्गोरी

पाटन

जबलपुर 21

पाटन

चपोद

जबलपुर 22

पाटन

अमरपुर

जबलपुर 23

पाटन

गुरूपिपरिया

जबलपुर 24

पाटन

महुआखेड़ा

जबलपुर

पाटन

25 गाड़ाघाट

जबलपुर 26 भोरदा

पाटन

जबलपुर 27 सिन्गोरी

पाटन

जबलपुर 28 सरखण्डी

पाटन

जबलपुर 29 नीची

पाटन

जबलपुर 30

पाटन

मुस्करा

जबलपुर 31 नीमी

पाटन

जबलपुर 32 आगासोद

पाटन

जबलपुर 33 रोसरा

पाटन

जबलपुर 34

पाटन

जरोद

जबलपुर 35 बरोदा

पाटन

जबलपुर 36

पाटन

छितुरहा

जबलपुर 37 सीगन तलाई

पाटन

जबलपुर संभावित उत्पादन 40टन/हे.

कुल गन्ने का क्षेत्रफल (हे. में)

पेराई हेतु गन्ना ( टन) उत्पादन का 45%

रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.

(8)

(7)

(5)

(6)

6 0.10

1.80

4.00

40.00

18.00

1.00

8

10

2.70

0.15

6.00

10

58.86

130.80

3.27

10 252.40

113.58

6.31

11 4.00

1.80

0.10

11 4.00

0.10

1.80

4.00

1.80

11 0.10

11 15.37

276.66

614.80

4.00

1.80

12 0.10

1.80

12 0.10

4.00

12

1.80

4.00

0.10

1.80

13 0.10

4.00

13

1.80

4.00

0.10

40.00

18.00

1.00

14

9.00

0.50

14 20.00

14 60.00

27.00

1.50

15 4.00

1.80

0.10

15 238.00

107.10

5.95

288.00

16 640.00

16.00

17

1.80

4.00

0.10

17

469.80

26.10

1044.00

4.00

0.10

18

1.80

18 4.00

0.10

1.80

48.80

1.22

21.96

18 115.20

2.88

51.84

20

20 77.60

34.92

1.94

20 266.00

119.70

6.65

21 1.58

28.44

63.20

1.80

4.00

0.10

22 580.00

22 14.50

261.00

23 223.20

5.58

100.44

23

42.48

94.40

2.36

40.00

18.00

24 1.00

66.06

3.67

25 146.80

104.22

25 5.79

231.60

25 4.00

1.80

0.10 भाग 1 ]

471

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1)

(2)

(3)

(4) 38

पाटन

कुकरभुंका

जबलपुर 39

पाटन

छेड़ी

जबलपुर 40 भोतिया

पाटन

जबलपुर 41

पाटन

हटेपुरखुर्द

जबलपुर 42

पाटन

काकरखेड़ा

जबलपुर 43 उजरोड

पाटन

जबलपुर 44

पाटन

हटेपुरकंला

जबलपुर 45 आगासोद

पाटन

जबलपुर 46

पाटन

रमखिरिया

जबलपुर 47

सहसन पडरिया

पाटन

जबलपुर 48

पाटन

बेनीखेड़ा

जबलपुर 49

पाटन

राजघाट (पौडी)

जबलपुर 50

पाटन

पडरिया (ब्योहारी )

जबलपुर 51

पाटन

मझगंवा

जबलपुर 52 खिरीया

पाटन

जबलपुर 53 सोनतलाई

पाटन

जबलपुर 54

पाटन

कटिया लुहारी

जबलपुर 55

पाटन

पडरिया ( धुआं )

जबलपुर 56

पाटन

मझगंवा

जबलपुर 57

आरछा

पाटन

जबलपुर 58 बरोदा

पाटन

जबलपुर 59

पाटन

नुनसर

जबलपुर कैथरा

60

पाटन

जबलपुर 61

पाटन

भर्रा

जबलपुर 62 मोहला

पाटन

जबलपुर 63

पाटन

थुआ

जबलपुर 64 भरतरी

पाटन

जबलपुर 65

पाटन

लुहारी ( कटिया)

जबलपुर 66 करारी

पाटन

जबलपुर 67

पाटन

कुसली

जबलपुर 68

पाटन

रसुईया

जबलपुर 69 भिलोदा

पाटन

जबलपुर 70

पाटन

भिड़की

जबलपुर 71

पाटन

दौनी

जबलपुर गनयारी

72

पाटन

जबलपुर 73

पाटन

मुर्रइ

जबलपुर 74 खजरी

पाटन

जबलपुर 75 कटंगी

पाटन

जबलपुर 76 नेगई

पाटन

जबलपुर 77

बघोरी

पाटन

जबलपुर

योग .

कुल ग्रामः 77

(5)

(6)

(7)

(8)

26 0.15

6.00

2.70

1.80

27 0.10

4.00

4.00

1.80

27 0.10

4.00

27 0.10

1.80

28 0.10

4.00

1.80

559.60

251.82

28 13.99

28 101.20

2.53

45.54

200.00

90.00

30 5.00

30 4.00

1.80

0.10

20.00

30

9.00

0.50

32.00

0.80

14.40

30

63.00

30 140.00

3.50

30

312.12

17.34

693.60

30 153.20

3.83

68.94

31 4.00

0.10

1.80

31 6.00

0.15

2.70

50.00

22.50

1.25

31 34.00

32

15.30

0.85

73.80

32 164.00

4.10

32 600.00

15.00

270.00

32 4.00

0.10

1.80

46.00

1.15

20.70

32

7.20

32 16.00

0.40

7.00

32 280.00

126.00

135.00

34 300.00

7.50

200.00

5.00

90.00

35

37 147.60

66.42

3.69

207.20

38 5.18

93.24

7.70

138.60

38 308.00

10.00

4.50

40 0.25

320.00

8.00

144.00

40 1.00

18.00

42 40.00

120.00

3.00

54.00

42

430.20

956.00

42 23.90

274.50

43 610.00

15.25

240.00

6.00

108.00

44

45 25.00

450.00

1000.00

45 9.00

360.00

162.00

63.90

3.55

142.00

48 5.00

200.00

50

90.00

333.08

13323.20

5995.44 472

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2012

क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे.रा.- 11-12-33.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं डॉ. डी. एन . शर्मा, गन्ना, आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु करेली शुगर मिल प्रा. लि. , करेली , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं: -

क्र. (1)

ग्रामों की संख्या (4)

क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5) जिला/तहसील (2)

क्रय केन्द्र (3)

1

13

276.85

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/नरसिंहपुर

2

5268.24

124

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/करेली

3

4207.15

80

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा

4

92

1111.63

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा

10863.87

309

योग ..

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब कर पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

करेली शुगर्स मिल प्रा. लि. करेली , जिला नरसिंहपुर ( गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची ) गन्ना पिराई सत्र 2011-12

तहसील करेली

क्र. ग्राम का नाम

परिवहन प.ह.नं.

योग

गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र

उत्पादन पिराई हेतु क्रय

उपलब्ध का

रोपा

केन्द्र

गन्ना क्षेत्र 50 कुं.

जड़ी मड़ी

साधन

का

09-10 में 08-09 में ( हे . में ) प्रति हे. गन्ना हे.में

10-11 में

क्षेत्र की कारखाने से दूरी

वर्ष

नाम

2011-12 में (2)

(1)

(3) (4) (5) (6)

(9)

(11) (12)

(7) (8)

(10)

1

43.00

10.00

20.00

35

2क 7.00

50.00

16.00

कुम्रोडा

0.50

1.00

5.50 _ " _

2 खमरिया

40

2.00

2क 2.50

ट्रक, ट्रेक्टर

_"_

0.50 3

38

4.00 _"_

1.50

2.00

0.50

2क

गुडवारा

"

15.00 4

13.30

39

2क 15.20

रीछई

2.00 30.50 _ "_

_ "_

_ "_

5

0.50 वगदरी

35

4

2.50

1.00

1.00

0.50

_"_

_ "_

6

9.00

1.50

4.00

1.50

3.50

बम्होरी

20

4

_ "_

13.50 7 बीतली

15.50

6.00

8.00

1.50

28

4

_"_

_ "_

3.00 26

5.00

8 सगरी

4

1.50 12.50

6.00

"

_"_

22.50

2.00

9.00 मिढली

25

5 10.00 10.50

9

_"_

15.00

17.00

27.00 _ " _

2.00

8.00

28

5

10 हिरनपुर

11

0.30

2.50 _"_

0.50

1.00

सिलवानी

25

5

1.00 473 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(2)

(1)

(3)

(6)

(4) (5)

(8) (9) (10)

(12)

(11)

(7)

1.00

1.00

0.30

2.50

24

6

50.00

कुडी

0.50

12

ट्रक, ट्रेक्टर

"

13 मोथेगाव

15

11.00 _" _

4.00

5.00

1.50

2.00

6

_ "_

_ "_

14 मानेगॉव

2.00

0.70 13

1.50

4.00

0.50

6

_" _

25

1.00

2.50 _ "_

1.00

6

0.50

0.50

15 धरमपुरी

_"_

_"_

1.00 22

7

1.50

1.50

3.50

0.50

16 गुरसी

"

_ "_

17 गोकला

23

1.00

2.50

7

0.50

0.50

1.00

"

_ "_

2.50 27

7 10.00 10.00

22.00

2.00

18 विचुआ

"

_"_

30

23.00

46.18 76.00

137.18

15.00

7

19 समनापुर

"

20

29

7

14.50

14.43

2.00

24.63

8.20

रमपुरा

_ " _

_"_

13

21 खैरी

77.25

12 35.42

7.21

21.60

34.62

"

"

22

15

खैरूआ

16.21

12

7.00

7.21

2.00

8.50 _ " _

2.50

27

1.50

2.50

12

6.00 _"_

1.00

23 गुरासिया

"

24 पिपरिया

13

42.20

85.65 _"_

38.82

9.21

12 37.62

"

25

10

7.00 _"_

12

9.50

1.15

2.85 3.00

महलपुरा

."

_"_

26 मेरेगांव

15

12

9.20

1.20

2.80

4.50

3.50

"

27

22

रेवानगर

8.00

5.00

2.00

2.20

12

15.00 _"_

."

_"_

28

1.50

0.50 17

4.00

2.00

0.50

12

लुटवारा

"

"

29 खला

25

3

3.00

3.50

7.50

0.30

1.00

"

_"_

30

3.50

26

3

11.00

13.00

27.50

24.00 पलोहा

_ "_

_"_

31

3

9.00

1.00

4.00

29

4.00

0.70 पिंडरई खुर्द

"

_"_

32

3

0.80 28

6.90

1.00

3.10

2.80

पिंडरई कला

"

_"_

33

10

अम्हेटा

123.91

27.00

13.20

50.21

21

60.50

"

"

34

2.50

करौंदा

12

6.75

1.20

0.85

3.40

21

"

_"_

35 खिरिया

14.50 7

21

6.00

16.66

1.85

8.81

36 बीनेर

8

16.50

40.52 _ "_

21

15.50

19.81

4.21

"

_"_

37 मोहद

132.00

95.00

6

21 112.21

35.00 242.21

_ "_

38 आमगॉव

260.20

8

22 128.39 103.60 28.21

157.00

_"_

39

87.85

127.00

34.15

5

22

207.00

85.00

वधुवार

"

_"_

12

100.40

45.00

45.00 10.40

22 45.00

40 बम्होरी

"

41 करेली

419.00

240.00

5

17 235.81

70.21 546.02

"_

42 कठोतिया

8

132.00

150.00 15.00

113.21

278.21

16

"

"

जनौर

43

35.00

18.20 9

16

39.21

9.00

83.21

"

44

14

पिपरिया

100.00

150.50

64.60 24.00

11

188.60

_ "_

9.29

45 बसेडी

10

2.00

14

6.50 22.60

6.81

46 राकई

14

115.60

104.00

245.60

66.20

26.00

12

_"_

14

16.00

2.00

14.50

34.20 _ "_

3.70

15

47 कुम्हडी

_ " _

_ " _

48 खैरी

12

15

13.50

8.00

25.21

12.21

5.00

_"_

_"_

49

15

1.50

7.00

0.00

रामपिपरिया

15

11.10

18.10

"

_ "_

18

4.00

8.40

4.00

0.40

15

6.00 50 सुरंगी

_ "_

1.50 20

20 16.00

1.00

32.00

49.00

51 कंधरापुर

_ " _

_"_

करहैया

52

25

2.60

1.40

0.00

0.50

20

4.00

"

53

41.30

90.00

8.21

5.50

20

कोसमखेडा 25

40.49

_ "_

_"_

54 कौडिया

3.00

13

2.50

0.00

5.50

20

0.50 474

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(2)

(6)

(3)

(5) (1)

(4)

55

15.00

25

20 जल्लापुर

ट्रक, ट्रेक्टर

56 पिपरिया

21.00

14

20

_"_

22

3.50

20 57 विचुआ खुर्द

_ "_

3.00

21

20 58 विचुआ कला

_ "_

59 बेलखेडी

20

2.60

28

_ "_

60 जीरागोरा

27

24 0.61

"

20

1.00 61 दिल्हेरी

24

"

62 नयाखेडा

15

24 64.00

_ "_

63

20

1.60 करहैया

24

_ "_

64

16

24 23.00 बासादेही

_ "_

7.00

24 65 इमलिया

6

"

85.00 66

9

13 कोदसा

"

67

7

गोंगावली

16.00

13

"

14.50

13 68 जौहरिया

6

"

69 देगँवा

10

13

2.40

"

70

10

बसखेडा

11.62

13

"

27.40

7

71

13 बासादेही

_ "_

72

26

36.00

19 करताज

32

19 44.60 73 कपुरी

"

74 गौडी

19 0.60

19

"

75

0.60 तिघरा

18

19

"

2.80 76 पिपरिया

22

19 77

_ "_

10.60 78 रैहली

21

19

"

1.00 79 खापा

24

26

_ "_

नानौरी

15

2.00 80

26 81 निवारी

17

10.00

26

"

2.00

19

26 82 विचुआ कला

_"_

15

26

7.90 83 महगुँवा

_ "_

84 रमखिरिया

20

27

5.00

"

2.90

28

27 85 हिनौतिया

_"_

1.50 86 माचामउ

13

27

"

87

10

30.80 गोवरगॉव

23

"

88 तिन्सरा

15

23 20.60

_"_

27.00 89 पिपरिया

15

23 90 बरौदिया

15

23 16.00 91

11

23 12.00 सिमरिया खुर्द

11.00 92 सिमसिया कला 12

23 मिधवानी

93

8 _ "_

21.0018

"

12

18 47.00 94 सासबहू

_"_

7

18 38.00 95 जोवा

96

7

79.00

18 भुगवारा

10

1.80 97 चमरूआ

18

"

98

1

30

1.00 अमथनू

(12) (7) (8) (9) (10) (11)

2.50

50.00

1.81

32.81

16.00

1.50 5.00 15.00 41.00 _ "_

_"_

0.50 1.50

8.00

3.00

_"_

6.50

2.50 3.00

0.50

"

0.40 3.00

7.21

1.61

_ " _

0.30

1.21

0.60 0.00

"

3.00

1.60

0.40

1.20

_"_

72.00

161.00

79.00 18.00

_"_

0.40

3.21

0.00

1.61

5.00

53.00

20.60

9.40

4.00

15.40 _"_

2.00

6.40

"

193.00

80.00 28.00

30.00

_"_

8.40

44.21

24.21

4.00

_"_

8.50 14.62

32.62

3.50

_ "_

0.40 2.60

5:00

0.00

_"_

13.20 2.10

8.90

22.62

_"_

20.00 20.00

7.10

54.50

_"_

3.00 17.50 24.00 77.50

_"_

106.00

45.00 16.40

6.00

1.60

0.30 1.00

0.00

_"_

0.30

1.60

0.60

0.40

_"_

0.80 1.00

2.60

6.40

अमान्य

4.80

32.00

3.20

18.20

_"_

0.40 1.00

1.00

3.00

_ "_

1.40

5.00

2.40

0.60

_"_

23.50

1.00 3.00

10.50

_"_

0.30 3.00

1.00

6.00

_"_

0.50

17.90

8.70

1.30

_"_

11.00

2.00 0.80

5.20

0.30 1.00

6.50

2.60

_"_

0.30

3.50

1.50

0.50

"

38.50

74.00

35.20

8.00

_ "_

14.50 5.40 44.21

18.21

9.50 32.00

69.00

10.00

40.00

8.50 16.60

7.40

14.40

33.60

18.00

3.60

"

10.80

27.80

14.40

2.40

_"_

23.50

50.00

11.50 5.50

"

105.00

54.00 48.50

9.50

_"_

85.00

40.00

55.20 7.00

"

95.50

175.50

80.00 16.50

1.20 0.00

3.20

5.00

_ "_

0.00

1.00

2.00

0.30 475 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(2)

(1)

(3)

(6)

(9) (10) (11) (12) (4) (5)

(7) (8)

99

28

50.00

13.00

1.20

5.50

7.50

0.00

1

सुआतला

ट्रक, ट्रेक्टर

_"_

0.30 बम्हनी

1.00

1

0.00

0.60

0.40

100

40

_"_

0.00

0.30

1

2.00 _"_

1.10

0.90

रहली

33

101

_"_

_"_

पिपरिया

1.50

102

0.20

0.50 0.50 0.50

2ख

_ "_

_"_

0.20

3.60

0.00

5

6.00

2.40

लुहारी

103

"

_"_

2.00

1.00

0.00

104 बरमान

21

6

0.20

1.00

_ "_

_"_

बीकोर

0.30

1.50

0.60

0.00

105

28

6

0.90

"

_"_

केरपानी

106

0.30

4.00

1.50

2.00

128

0.50

8

"

3.00

0.00

107 खमरिया

0.20

8

2.10

0.90

"

_ "_

0.20

4.50

2.00

2.00

0.50

108 चिनकी

40

9

_ "_

60.00

32.00

24.00

4.00

26

9

1.20 109 समनापुर

ट्रक, ट्रेक्टर

"

_"_

0.50

14.00

7.00

110 मेहंगँवा

6.00

1.00

9

"

"

28

13.50

6.50

1.00

0.30

9 6.00

111 धूरपुर

112 उमरिया

7.20

19.00

53.50 _ "_

30.00

4.50

26

10

_"_

_"_

10.00

4.00

2.00

0.30

4.00

113 पिपरहा

27

10

"

0.30

7.00

3.50

3.00

0.50

30

10

114 मोहद

_ "_

_"_

13.50

4.20 22

6.00

6.00

1.50

11

115 रातीकरार कला

_"_

0.30

11

9.50 _ " _

4.00

4.50

1.00

15

116 देवरी खुर्द

_"_

_ "_

19.00

8.00

3.00

6.00

8.00

11

117 रातीकरार खुर्द

"

3.00

16.21

30.21

1.00

12

11 13.00

118 देवाकछार

_ "_

_ "_

12.50

1.50

15

11

24.50

10.50

15.00 119 बारहा

_ "_

_"_

केरपानी

5.00

120

2.50

2.00

0.50

0.30 28

25

_"_

खिरिया

1.50

0.60

0.90

0.50

0.00

121

25

_ "_

13

1.00

2.00

1.00

0.00

1.00 बसौदा

25

122

_ "_

7.00 _"_

2.90

2.60

1.50

1.00 17

123 हरदगाव

25

_"_

_"_

3.00

8.21

124 ग्वारी

17

25

0.30

3.60

1.61

_"_

_ "_

2.60

20

0.60

36

0.20

1.00

1.00

125 महलवाडा

2366.89

5268.24

2118.30

640.19

2276.16

योग ..

तहसील गाडरवारा

क्र. ग्राम का नाम

योग

गन्ना फसल

आच्छादित क्षेत्र

परिवहन प.ह.नं.

उत्पादन पिराई हेतु क्रय क्षेत्र की कारखाने का

रोपा

उपलब्ध केन्द्र

गन्ना क्षेत्र 50 कुं.

जड़ी मड़ी

साधन

का

09-10 में 08-09 में (हे. में ) प्रति हे. गन्ना हे . में

10-11 में

से दूरी

वर्ष

नाम

2011-12 में (1)

(11) (12) (2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

37.21

1 गोरास

14

10.21

17.00

50.00

8.00

73 19.00

ट्रक, ट्रेक्टर

"

"

2

58.00 11

16.00 154.00

62.00

73 76.00

मडेसुर 476

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(12) (1) (2)

(4)

(7) (8) (9)

(11) (3)

(5) (6)

(10)

7.50

9.40 3

24.50

11.00

मोथेगांव

14

73

6.00

50.00

ट्रक, ट्रेक्टर

"

2.20 4

1.00

15

5.00

2.00

8.00

छवारा

73

_ " _

_ " _

5

47.00

40.00 43.00 12.00 95.00

कामती

15

75

_ " _

2.10

2.50

4.00

0.71

75

7.21

6 कुंदुआखेडा 20

_ "_

- "

171.00

51.50

34.60 7

20

46.00

73.50

75

गरहा

_"_

- "

46.50

115.00

19.00

28.00 निजोर

13

75 49.50

8

_ "_

_ "_

9

2.00 18.00

7.28

5.00

20

अंजसरा

75

11.00

_ " _

_"_

12.00 10

6.00

3.00

18

74 14.00

23.00

कुम्हीडाबर

_"_

_ "_

6.00

9.00

3.00

8.00

20.00

11

9

74

झमरी

_ "_

_ "_

16.00

22.00

45.00

12

8

19.50 3.50

74

झामर

_ "_

_ "_

32.20

8.00 60.00

13

5

28.00 24.00

74

भूतपिपरिया

_"_

_ "_

5

47.00

33.00

30.50 12.50 90.00

रमखिरिया

14

74

_ "_

_ "_

37.00 15

62.00

28.00

7.00

सिमरिया

10

79 27.00

_ "_

_ "_

खंचारी

75.00

49.00

122.21

14.21

16

10

79 59.00

_ "_

17

- "_ 295.00

105.00

169.00

502.00

करपगांव

7

80 228.00

_ "_

_ "_

80.00

18 देगवां

46.00

13.00

35.00 32.00

12

80

_ " _

_ "_

1.20

1.00

0.71

6.21

15

80 4.50

19 मेहगांव

_ "_

_ "_

1.00 20

18.00

3.50

3.00

सर्रा

15

80 11.50

_ "_

"

3

135.00

14.00

70.00

60.00

21 बटेसरा

81 61.00

_ "_

_ "_

8

92.00

26.00

11.00

40.00

22 कनवास

41.00

81

_ "_

_ "_

0.20

0.00

1.00

0.50

20

0.50

81

23 कांकरकुईआ

_"_

_ "_

14.00

31.00

8.21

24

10

77.21

खमरिया

38.00

81

_ "_

_ "_

10

17.00

70.00

27.50

20.00

25 चीकसा

81 33.00

_ "_

77.00 5

106.00-

13.00

49.00

81 44.00

26 बंदेसुर

_ "_

130.00

- "

27

240.00

29.00

105.50

10

82 105.50

शाहपुर

_ "_

_ "_

13.00

52.00

बघौरा

6.50

23.50

28

14

82 22.00

_ "_

_"_

21.50

3.50 29

0.00

7.50 14.00

17

82

भिण्डवार

_ "_

_ "_

40.00

30

13.00 98.00

29.00

45.00

रामखेडी

11

82

_ "_

_"_

15

0.50

0.20 31

1.00

0.00

0.50

82

सलगापुर

_ "_

_ "_

7.00

25.00 32

83 24.00

55.50

24.50

17

इमलिया

_ "_

_ "_

1.00

0.00

33

21

83

2.00

3.00

0.20 हथनापुर

_ "_

15

1.00

0.50

1.50

0.00

34

0.50

83

हिरदेपुर

_ "_

3.00

17.50 22

29.21

16.21

84 10.00

35 विजनपुर

_"_

_ "_

1.50

36

0.20

0.50

0.50

84 0.50

भूमियाघाट

_"_

_"_

0.00

2.00

0.30

1.00

1.00

37 जेथारी

31

84

"

_ " _

1.00

38 धमेटा

20

6.00

11.21

3.00

7.21

84

"

_ "_

0.00

2.00

1.00

सलैया

1.20

1.00

39

21

84

"

"

0.00

1.50

40 सिलेटी

32

0.50

0.30

85

1.00 भाग 1 ]

477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

15.00 41

33

85 खड़ई

ट्रक, ट्रेक्टर

_ "_

42

1.00 निघौरा

33

85

0.60 पिपरिया

43

85

34

_ "_

44 विलौनी

15.00

19

70

_"_

3.50 45 मानखेडा

20

70

_"_

46

13.50 रीछा

20

70

_ "_

1.00

16

70 47 महुआखेडा

_ "_

1.00 48

15

70 बेलखेड़ी

_ "_

27.00 49

21

70 इमझिरी

"

50

39.00

20

72 छीतापुर

"

51 खामघाट

1.00

20

72

_ "_

52 लिंगा

19

1.00

72

_ "_

53

16

1.00 बरमान

72

_ "_

54

14.50

21

68 कुसम्ही

_ "_

0.50

25

55 ढोडोकेसला

69

_"_

9.50 बडियाघाट

56

22

69

"

57 उमरपानी

17

22.50

71

_"_

20.00 58

15

71 खुरसुरू

_"_

सिंगोटा

15

25.00 59

71

18

4.00 60 रायपानी

71

_ "_

3.00

18

61 बीतली

71

7.00 62 बम्होरी

20

65

7.00 63

22

66 बुधवारा

20

10.00 64 बरांझ

75

_ "_

65

37.00

15

76 ठुठी

_"_

66

16

76 54.00 पुरगवां

_"_

18

22.71 67

76 सीहोरा

11.00 68

76

19

हर्रई

"

1.00 69

20

76 दुधवारा

_ "_

70 टेकापार

22.00

67

19

_ "_

1.00 71

22

67 मुड़िया

76.50

20

68 72 कल्यानपुर

_"_

17

78 12.50 73 बाम्हनवाडा

_ " _

78 74

4.50

15

इमलिया

_"_

0.50 75 जमनिया

20

78

_"_

76

10

10 50.00 माल्हनवाड़ा

48.00 77 नारगी

11

11 पनारी

50.00 78

13

13

(12)

(9)

(11) (7) (8)

(10)

50.00

2.00

20.00

2.00

3.00

_ "_

0.30

2.00

0.00

1.00

_ " _

1.50

0.60

0.50 0.30

_ " _

3.60

36.50

18.50

3.00

_ "_

0.30 2.00 11.50

6.00

_ " _

35.21

3.20 18.21

3.50

_"_

1.20 0.50

3.00

1.50

_ "_

2.00

0.90 1.00

0.00

_ "_

37.00 7.00

60.00

26.00

_ "_

28.00 45.00 10.21 94.21

_ "_

0.20 0.00

2.00

1.00

_ "_

0.20 2.50

4.00

0.50

_ "_

0.60 0.20

0.80

2.00

_ "_

16.00

41.00

20.00

6.50

_"_

0.20 0.00

1.00

0.50

_ "_

3.20

24.00

3.00

11.50

_"_

22.00

53.21

24.21

6.50

_ "_

7.00 41.50

27.00 14.50

_ "_

22.00 8.50

59.00

25.50

_ "_

11.00

2.00

4.50 5.00

_ "_

2.00 1.00

2.21

6.21

_ "_

25.00

11.00 15.00

3.00

_ "_

2.00 3.00

12.21

22.21

_ "_

17.00 4.50

32.00

17.50

पुरगवां

_ "_

46.00 5.50 100.00

57.50

पुरगवां

"

125.00

27.00 15.50

55.50

पुरगवां

_ "_

0.00

30.50

53.21

5.50

_ " _

11.00

2.00

24.00

3.50 पुरगवां

_ "_

0.00

2.50

0.80 1.50

_ "_

0.00

5.00 23.50

45.50

पुरगवां

_ "_

0.20

1.00

3.00

1.80

_ "_ 20.00

170.00

20.00

73.50

_ "_

19.00 3.50

14.21

30.21

पुरगवां

_ " _

4.50 1.50

11.00

5.00

_ "_

1.00

0.40 0.00

0.50

_"_

48.00 21.00 113.00

42.00

पुरगवां

_ "_

44.00

113.21

51.00

14.21

पुरगवां

_ "_

40.00

115.00

5.00

60.00

पुरगवां 478

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(12) (2)

(9)

(11) (1)

(3)

(5) (6) (7) (8)

(10)

(4)

0.00 21.00

4.00

13.00

8.00

12

14

50.00

79 बांसखेड़ा

ट्रक, ट्रेक्टर

_ "_

17.00

3.50

30.00

80

20

20 11.00 15.50

टिकटोली

1750.18

588.46

1816.59

4207.15

1896.31

योग .

तहसील तेन्दूखेड़ा

क्र. ग्राम का नाम

प.ह.नं.

गन्ना

फसल

आच्छादित क्षेत्र

रोपा जड़ी

परिवहन का साधन

09-10 में

मड़ी 08-09 में

योग गन्ना क्षेत्र ( हे. में )

उत्पादन 50 कुं. प्रति हे.

10-11 में

क्षेत्र की कारखाने से दूरी

पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना हे . में वर्ष

क्रय केन्द्र का नाम

2011-12 में

(12)

(8)

(6)

(9)

(7)

(1) (2)

(3)

(5)

(10) (11) (4)

50.00

1.10

4.50

1.00

2.00

1.50

1 रोंसरा

22

8

ट्रक, ट्रेक्टर

_ " _

_ "_

2.10

1.00

2.00

3.00

6.00

2

14

24

इमझिरा

_ " _

_ "_

17.50

10.00

1.00 27.50

3

35

14

16.50

ईश्वरपुर

_ "_

_"_

0.60

1.50

2.00

4.00

0.50

4

40

15

तेन्दूखेड़ा

_ "_

_"_

1.50

1.00

3.00

8.00

5 उमरपानी

15

4.00

13

_ "_

_"_

1.50

1.50

0.21

3.21

0.30 6 कठोतिया

18

15

_ "_

_"_

1.00

4.50

2.00

2.00

0.50

7

19

15

कूडा

_"_

_ "_

3.50

1.50

0.00

2.00

0.60 8

40

15

जैतपुर

_ "_

3.00

1.00

0.50

1.50

0.20 9 खैरूआ

18

16

_ "_

_"_

10.50

1.00

0.60 10

5.50 4.00

45

16

मदनपुर

_ "_

_"_

3.00

1.50

0.50

0.30 देवरी

1.00

11

25

16

_ "_

_"_

14.00

14.00

5.00

40

40.00

21.00

12

16

बिचुआ

_"_

_"_

धैरा

2.00

1.00

0.00

13

0.30

1.00

28

16

_ "_

_ "_

0.20

1.00

0.50

0.50

0.00

14 कोटखेडी

35

3

_"_

_ "_

1.00

0.00

0.30

0.50

0.50

15

30

3

घूघरी

_ "_

_"_

2.00

0.20

1.00

1.00

0.00

16

35

3

मूढापार

_ "_

_ "_

40.21

17.50 17

16.00 19.21

5.00

38

3

रमपुरा

_ "_

_"_

0.00

3

1.50

1.00

2.50

18

17

0.30 परासिया

_"_

_ "_

0.00

2.00

0.30

1.00

1.00

19

28

3

धूपखेडा

"

_ " _

2.50

0.20

1.50 0.50

0.50

20

35

4

हथिनी

_ "_

_"_

0.20

1.50

1.00

0.50

0.00

21

30

4

जुआरी

_ "_

_"_

0.20

1.50

0.00

1.00

0.50

22

35

4

जूडा

_ " _

_ "_

1.00

0.00

0.50

0.50

23 पीपरवानी

48

4

0.20

_ "_

_"_

0.00

4

0.20

1.50

0.50

1.00

24 बडिया

30

"

_ "_

0.50

5

0.50

0.20

1.00

0.00

32

25 चौकी 479 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2)

(3)

(7)

(9)

(11) (12) (4) (5) (6)

(8)

(10)

26

0.50 1.50

0.50

26

5

0.50

50.00 0.20 जगन्नाथपुर

ट्रक, ट्रेक्टर

_"_

_"_

2.00

5

24.50

16.00

42.00

24.00

31

27 महगुवां

_ "_

_"_

7.00

28

27.00

17.00

20.00

3.00

32

6

बिलहरा

_ "_

_"_

0.20

1.50

0.50 0.50

0.50

40

6

29 मानपुर

_ " _

_"_

1.50

0.50

0.50

0.30

0.50

30

6

38

चरगुवा

_ "_

_"_

3.00

31 चिलका

12.00

2.00

0.30

7.00

11

25

_"_

_ "_

3.50 32

8.00

2.00

8.00

30

11

18.00

दमोहिया

"

_ "_

5.00

12.00

5.00

2.00

5.00

11

33

35

महगंवा

_ "_

_"_

7.00

1.20

11

1.00

3.00

3.00

38

34 इमलिया

_ "_

_"_

25.00

53.00

23.00

25.00

3.00

35 बंधा

11

40

_ " _

_ "_

3.20

3.21

खैरी

16.00

17.00

36.21

36

35

12

_ "_

_"_

32

24.00 27.50

55.00

15.50

3.50

12

37 नौरंगपुर

_ "_

_"_

38

12

मेहंदा

12.00

23.00

12.00

1.50

9.50

36

_ "_

_"_

2.50

1.20 40

12

1.00

5.00

1.50

39 वरकुंडा

_ "_

_ "_

0.00

2.50 42

4.00

4.00

0.00

13

40 बिलगुवां

_ " _

_"_

10.00

2.00

3.50

2.00 41 खमरिया

36

4.50

13

_ "_

_"_

2.00 42 करहैया

34

12.00

26.00

10.50

3.50

13

_ " _

_"_

43

2.00

4.50

1.20 30

2.00

0.50

इमझिरा

9

_"_

_ " _

36.00

35

36.00

8.00 80.00

25.00 काशीखैरी

44

9

_"_

_"_

4.00 45 ढिगसरा

21.00

13.00

40.00

6.00

38

9

_"_

_"_

2.50 46

40

बम्हौरी

10.00

4.00

17.00

3.00

9

_"_

_ " _

5.00

8.00

12.00

2.00

2.00

47 लोलरी

22

9

_"_

_ "_

2.00

0.00

1.20

1.00

1.00

48

41

9

सूखाढिगसरा

_"_

7.00

32

डोभी

53.00

40.00

47.00

- "

49

19

100.00

_ " _

_"_

1.00

1.00

2.00

0.00

1.20 50

38

20

छतरपुर

_ "_

_"_

51

40

23.00

8.00

5.00

14.50

20 10.00

खैरी खुर्द

_ " _

_"_

35.00

20.00 25

10

16.00 6.00

13.00

52 चॉवरपाठा

_"_

_"_

53 अंडिया

1.20

2.50

0.80

0.50

0.60 41

20

_ "_

_ "_

54

1.00

2.00

0.60 38

21

4.00

1.00

इमलिया

_"_

_ "_

0.00

10

2.50 40

11.00

8.50

2.50

55 विष्नूपुर

"

_ "_

ढिलवार

1.00

0.00

0.50

56

42

0.20

1.50

1

_"_

_ "_

1.50

3.50

57 पीपरवानी

1

0.20

0.50

1.50

41

_ "_

_"_

58

1.00

0.00

0.50

45

1

0.20

0.50

महुआखेडा

_"_

_ "_

सगौनी

3.00

2

0.20

1.50

0.00

1.50

59

45

_"_

_ "_

2.00

1.00

छीतापार

2

1.00 0.00

60

35

0.60 _ "_

_ " _

2.50

1.50

0.20 जामनपानी

38

0.00

1.00

2

61

_ "_

_ "_

1.00

62 नाडिया

0.20

0.50

0.50

0.00

42

7

_"_

_ "_

25.00

38

7

6.50 63

3.00

11.50

10.50

गुटोरी 480

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(11) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(12) (1) (2)

(10)

50.00

0.50

1.00

0.50

0.30 64

40

2.00

7

झिकौली

ट्रक, ट्रेक्टर

_"_

_"_

65

3.00

1.00

5.00

0.30

9.00

सिमरिया

45

7

_ "_

40.40

23.00

16.00

6.00 45.00

66 देवरी

42

8

_ "_

2.30 67

2.00

पडरिया

38

16.00

6.00

8.00

8

_ "_

_"_

9.00

1.20

0.00

8.00

8

37

1.00

68 सूमेरखेडा

"

_ "_

17.00

11.00

7.50

3.50

37

8

6.00

69 जमुनिया

- "-

6.00

4

12.00

3.00

70 रूकवारा

36

25.00

10.00

_ "_

_"_

0.20

1.50

0.50

0.00

1.00

71 केसली

15

10

_ " _

_ "_

20.00

3.00

10.00

11.00

6.00

72 बडियाघाट

18

10

"

_"_

0.20

4.00

2.00

73 वरखेडा

20

10

1.00

1.00

_ "_

0.20

1.50

0.00

74

30

1.00

0.50

16

खुरपा

_ "_

_"_

75

0.20

1.50

0.50 0.50

0.50

ग्वारी

45

17

_ "_

_ "_

0.20

1.50

0.50

1.00

0.00

76 बंधी

35

17

_ "_

_"_

0.60 77 सर्रा

40

1.50

0.50

0.50

0.50

17

_ "_

3.50

78

42

15.00

33.00

14.50

16.00 काचरकोना

18

_ " _

_"_

1.20

1.50

0.50

79 टेकापार

0.50

0.50

35

18

"

0.20

1.50

0.50

0.50

0.50

80 नैनावारी

45

20

_ "_

0.40

1.00

0.50

0.50

81 अनवारा

35

20

0.00

_"_

_"_

3.00

0.30

1.50 0.50

1.00

38

21

82 करहैया

_"_

_ "_

1.20

2.50

1.00

0.50

1.00

35

83 वारहा

21

_ "_

1.20

2.50

0.00

84 सिमरिया कला 38

21

1.50

1.00

_"_

_"_

2.00

0.30 85

1.00

0.00

1.00

बिलथारी

38

22

_ "_

_ "_

0.00

0.30 कलहैडी

86

1.50

1.00

22

0.50

35

"

0.40

5.00

2.50

1.00

87 भामा

38

1.50

23

_ "_

3.00

0.40

1.50

1.50

0.00

88 गंगई

37

23

_ "_

_ "_

9.00

89

0.30

4.00

1.00

4.00

39

23

मनकापुर

_ "_

_"_

0.20

1.50

0.50

0.00

1.00

40

24

90 हीरापुर

"

1.50

2.00

3.50

0.00

91 करैदी

42

0.30

24

_ "_

_"_

0.50

92 बीकोर

0.20

0.50

1.00

2.00

24

406.30

549.41

1111.63

1 . 436.00

126.22

योग .

तहसील नरसिंहपुर

क्र. ग्राम का नाम

आच्छादित क्षेत्र योग

क्रय

गन्ना फसल

क्षेत्र की परिवहन प.ह.नं.

पिराई हेतु

उत्पादन

उपलब्ध केन्द्र का

गन्ना क्षेत्र 50 कुं.

मड़ी

रोपा जड़ी

का साधन

08-09 में ( हे. में ) प्रति हे. गन्ना हे . में

10-11 में 09-10 में

कारखाने से दूरी

नाम

वर्ष

2011-12

में

(11) (1) (2)

(3)

(7)

(12) (4) (5) (6)

(8) (9) (10)

2.00

50.00

42.00

1 नयाखेडा

44

7

17.00

5.00

20.00

ट्रक, ट्रेक्टर

"

_ "_

1.00 2

7

1.00 11.00

6.00

4.00

बम्होरी

38 481 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(9)

(11) (12) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(10)

(1)

17.00 3

15.00

46

4.00 40.50 50.00

21.50

8

ट्रक, ट्रेक्टर

सागोनी खुर्द

_"_

_"_

4

10.50

8.00

10.00

5.00

36

23.50

सागोनी कला

8

_"_

_"_

9.00

3.00

4.00

2.00

5 गरगटा

8

1.00 38

_ "_

_"_

4.50

0.50

9

1.00 तिदेनी

2.00

2.00

6

23

_"_

2.00

7 नंदवारा

16

19.00

9.00

8.00

35

6.00

_ "_

2.00

21.00

12.00

6.00

3.00

20

17

8 नरसिंहपुर

_ " _

_"_

7.00

25.50

8.00

16.00

1.50

9 देवरी कलॉ

10

18

_"_

_ "_

1.00

15.00

8.00

6.00

1.00

10 सिमरिया

17

29

_ " _

8.00

11

18.00

28.00

55.00

19.00

18

16

कुकवारा

_ "_

3.85

0.00

" 17

0.50

2.85

1.00

12 डुडवारा

"

4.00

0.00

7.00

13

2.00

3.00

24

दुराजपुर

33.00 276.85

68.50

112.00 131.85

योग .

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2012

क्र. गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 11-12-35.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना, आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्री चचई, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं:-

क्र. (1)

जिला/तहसील (2)

ग्रामों की संख्या (4)

क्षेत्र ( हेक्टेयर ) (5)

क्रय केन्द्र (3)

3677.30 1

104

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/नरसिंहपुर

3598.12 2

110

फैक्ट्री गेट

नरसिंहपुर/गोटेगांव

7275.42

योग .. 214

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

तहसील- नरसिंहपुर

परिवहन क्रय क्रमांक ग्राम ग्राम का प.ह. कारखाने

पैराई हेतु

उत्पादकता

नाम

का कोड

नं.

केन्द्र

आच्छादित गन्ना फसल

का क्षेत्रफल

( हेक्टेयर में )

कुल योग @ 50 टन उपलब्ध

से दूरी

साधन

का नाम

गन्ना

(कि.मी.)

(हेक्टेयर हेक्टेयर

नोरपा

में)

जड़ी मड़ी

क्षेत्रफल (हे.में)

(12) (13) (1) ( 2) (3) (4)

(7) (8) (9)

(11)

(5) (6)

(10)

3.90

1

26

3

7.80 390.00

101 बचई

4.20 3.60 0.00

फैक्ट्री गेट

ट्रेक्टर ट्राली 2

4358.00 43.58

102 करहैया

26

3 49.20 32.76 5.20 87.16

ट्रेक्टर ट्राली 482

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) ( 2)

(4)

(6) (3)

(5)

(7)

10.80 3

बबरिया

3

103

26

24.84 4

26

4 32.60 20.52 104 मेहमदपुर

5

अगरिया

105

26

4 13.60 5.94

30.60

26

5

13.50 6 106 कन्हारपानी

7

24

35.28

5 24.60 मुरली पौडी

107

42.00

25

49.86 8

5

चौराखेड़ा

108

13.20 सलैया

25

6.84 9 109

5

34.20 10

डागीढाना 24

36.36 110

6

बागपौडी

11

12 16.60 15.30 111

24

21.80 12.78 12

24

मुडिया

8

112

13

24

8 6.60 5.94 113 हनुमंत पौडी

बैहर पौडी

14

24

8

46.44

44.60 114

15

डोकरघाट

22.14

14

12 26.20 115

16 116 भरवारा

14

13 45.20 46.44

20

28.20 24.30 17 117 खमतरा

14

118 पांसी

14.40 18

14

15 17.80

29.80 19

16

19.80 सेमरा ( पांजरा ) 15

119

51.40 24.30

4

20 120 चीलाचौद खुर्द 27

19.60 21

10

31.68 121 चीलाचौद कला 23

17.00 15.48

10

22 122 समनापुर 27

14.04 सावलरानी

12 10.20 23 123

27

11.60 3.96

13

24 124 धवई वडगुवा 27

21.24

13 32.20 25 125 झार- खुरपा 27

16.38 26 126 नवलगांव 23

20.40

13

50.80 13.32 27 127 रानी पिपरिया 20

13

15 24.00 29.88 सूरज गांव 15

28 128

14.40 मगरधा ( रोसरा ) 20 17 23.20 29 129

30

17

20.88

28.80 130 टापरियाँ ( धवई ) 27

6.48

9.40 31

20

17

131 झगराई

12.24 32

16

132 जरजोला

18 14.00

3.78 गंगई

33

27

133

19 8.80

8.60 2.52

14

15

34 135 संग्रामपुर

26.64 35

36.40

18

136 सहजपुरा 25

3.06 36

25

22 2.80 138 श्यामखेड़ा

18.80 37

25

6.12

24

140 लुरेहटा

59.76

10 62.00 खुरपा ( बडा ) 23

38 154

नयाखेडा 27

15

4.32

15.60 39 155

बारूरेवा

15

40 156

27

30.00 11.70

(12)

(9)

(11)

(13)

(8)

(10)

18.82

2.00

1882.00

फैक्ट्री 37.64

गेट

ट्रेक्टर ट्राली

"

5.40

29.26

58.52 2926.00

ट्रेक्टर ट्राली

"_

10.12

0.70 20.24 1012.00

ट्रेक्टर ट्राली

"__

24.00

3.90 48.00 2400.00

ट्रेक्टर ट्राली

_"_

34.37

8.85 68.73 3436.50

ट्रेक्टर ट्राली

_"_

54.98

109.96 5498.00

18.10

ट्रेक्टर ट्राली

11.37

2.70 22.74 1137.00

ट्रेक्टर ट्राली

"

7.50

39.03

78.06 3903.00

ट्रेक्टर ट्राली

"

19.48

1947.50

7.05 38.95

ट्रेक्टर ट्राली

"

18.39

2.20 36.78 1839.00

ट्रेक्टर ट्राली

"

1.10 13.64 682.00 6.82 ट्रेक्टर ट्राली

_ "_

52.42

5212.00

104.84

13.80

ट्रेक्टर ट्राली

" 2687.00 26.87

53.74

5.40

ट्रेक्टर ट्राली

" 4947.00 49.47

7.30 98.94

ट्रेक्टर ट्राली

"

28.88

2887.50

57.75

5.25

ट्रेक्टर ट्राली

" 1760.00 17.60

35.20

3.00

ट्रेक्टर ट्राली

" 2710.00 27.10

4.60 54.20

ट्रेक्टर ट्राली

" 4092.50 40.93

81.85

6.15

ट्रेक्टर ट्राली

" 2824.00

56.48

5.20

28.24 ट्रेक्टर ट्राली

"

18.04

1804.00

3.60 36.08

ट्रेक्टर ट्राली

" 1372.00 13.72

3.20 27.44

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ 15.86 793.00 7.93

0.30

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_

29.67

2967.00

59.34

5.90

ट्रेक्टर ट्राली

_"_

1.50

1914.00 19.14

38.28

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_ 3301.00

1.90

33.01

66.02

ट्रेक्टर ट्राली

_ " _ 2944.00

5.00 58.88

29.44 ट्रेक्टर ट्राली

_ " _ 2040.00 20.40

3.20 40.80

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ 2644.00

3.20

26.44

52.88

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_ 16.38

8.19

0.50

819.00

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_ 1432.00 14.32

2.40 28.64

ट्रेक्टर ट्राली 12.98

6.49

0.40

649.00

ट्रेक्टर ट्राली

_"_

6.16

616.00

1.20 12.32

ट्रेक्टर ट्राली 3377.00 33.77

67.54

4.50

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ 323.00

0.60

3.23

6.46

ट्रक

_ "_

13.41

1341.00

26.82

1.90

ट्रक

_ "_

65.93

6593.00

131.86

10.10

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_ 1046.00 10.46

1.00 20.92

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ 2227.50 22.28

2.85 44.55

ट्रेक्टर ट्राली भाग 1 ]

483

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(2)

(1)

(3) (4)

(7)

(5) ( 6) 41

0.00

15 0.00 157 रौसरा ( नरसिंहपुर ) 19

42

17 5.60 8.28 158 बहोरीपार ( धुवघट) 23

43

18 3.40 5.04 159 बासकुवारी 18

44

18 9.00 0.72 160 सिमरिया ( जरजोला) 16

खैरी

162

45

6

22 4.80 3.24 46

डेडवारा

1.44 166

16

18 5.00 47 167 सिमरिया

21

20 6.40 3.96 (सिंहपुर क्षेत्र )

48

13.20

16

24

5.04 168 नदवारा

0

24 9.20 9.36 कुम्हडी

49 169

25

8.80 8.28

0

50 177 बहादुरपुर

15

51

14.40 26.28

35

मुँगवानी

201

8 7.40 7.74

34

52 202 भंडारदेव

53 203 बकोरी

34

10 5.60 7.92 54

18.00 12.96 204 मढपिपरिया 34

10

34

5.80 8.28 55 205 केकडा

10

देवनगर

56 206

34

12 47.00 50.04 57

भालपानी 34

1.08 207

12 3.20 58 209 सलैया

34

13 5.40 5.04 (देवनगर) .

15 14.00 6.84 59

33

210 पिडंरई

(पस्ताना) .

60 211 पस्ताना

35

15 18.00 15.84 61

करहैया

212

34

15 22.20 24.48 (देवनगर).

62

17 2.80 4.32 213 टोला ( मुगँवानी ) ०

पटनिया 35

18

63 214

5.20 7.56 64

18 3.60 2.88 216 मुडरई कला 33

गडरिया

65 218

36

18

4.68

8.40 220

66

खमरिया 35

22 8.20 8.64 (देवनगर) .

67 223 भोती

22

36

13.60 10.98 68

31

226 नारिया

23 0.80 1.08

37

23 0.40 2.52 डुढवारा

69 227

70 229 कठोतिया 22

25 5.20 0.36 (मुगवानी) .

71 240 गोगावरी 33

27 3.40 0.54 72

पिपरिया

2.00 243

0.72

33

30

(11)

(13)

(8) (9) (10)

(12)

60.00

1.20 1.20

0.60

फैक्ट्री गेट

ट्रेक्टर ट्राली

"

0.60 14.48 724.00 7.24 ट्रेक्टर ट्राली

" 427.00 4.27

0.10 8.54

ट्रेक्टर ट्राली

_"_

1.30 11.02 551.00 5.51 ट्रेक्टर ट्राली

_ "_

4.87

1.70

487.00

9.74

ट्रक

_"_

0.00 6.44

3.22

322.00

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ 11.06 553.00

0.70

5.53 ट्रेक्टर ट्राली

" 964.50

1.05 19.29

9.65

ट्रक

"

9.98

1.40 19.96 998.00

ट्रक

"

3.40

10.24

20.48 1024.00

ट्रेक्टर ट्राली

"

3.90

22.29

44.58 2229.00

ट्रेक्टर ट्राली

"

8.07

807.00

1.00 16.14

ट्रेक्टर ट्राली

"

1.90 15.42 771.00 7.71 ट्रेक्टर ट्राली

" 1663.00

2.30 33.26

16.63 ट्रेक्टर ट्राली

"

1.10 15.18 759.00 7.59 ट्रेक्टर ट्राली

_ "_ 106.94 5347.00

9.90

53.47 ट्रेक्टर ट्राली

" 249.00

4.98

0.70

2.49 ट्रेक्टर ट्राली

_ "_ 542.00

0.40 10.84

5.42 ट्रेक्टर ट्राली

_"_

11.20

1119.50

1.55 22.39

ट्रेक्टर ट्राली

1862.00

3.40 37.24

18.62 ट्रेक्टर ट्राली

2569.00

51.38

25.69

4.70

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_ 361.00

0.10 7.22

3.61 ट्रेक्टर ट्राली

_"_

2.00

7.38

14.76 738.00

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_

3.44

344.00

6.88

0.40

ट्रेक्टर ट्राली

_"_ 704.00 7.04

14.08

1.00

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_

9.20

919.50

1.55 18.39

ट्रक

13.09

1309.00

1.60 26.18

ट्रक

_ " _ 94.00 0.94

0.00 1.88

ट्रक

_ " _ 176.00

1.76

0.60 3.52

ट्रक

283.00 2.83

0.10 5.66

ट्रक

_"_ 4.44 222.00

0.50

2.22

ट्रक

_ "_ 136.00 1.36

2.72

0.00

ट्रक 484

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2) (3) (4) (5) ( 6) (7) 73

47 6.80 0.90 पाला मुडरई 32

253

0

74 267 कछरा

0 0.80 0.36 75 302 लोकीपार

3.60

21

32

12.60 76

15.20

18

26

23.76 303 कुकवारा

77 308 बरखेडा

21

6.40 2.88

29

78

22

18.00

32 20.00 313 कल्यानपुर

79

22

314 भैसापाला

32 16.80 15.84 80

6.48

33 8.40 315 भूत पिपरिया 22

81

35

16.56

17.60 407 तिदंनी ( बम्होरी ) 9

82 415 धमना

10

61.60 50.04

28

83

28 15.20 14.04 416 सगोनी ( सुपला ) 8

84

12.40

29

11.16 417 डुडी- पिडंरई 9

10

85 419 खापा

56.00

30

20.16 86 420 सगोनी

30

11

28.80 23.40 (लकडहाउ) .

87

नयागांव

30 23.20 421

11

22.68 (धमना) .

88

6

422 बम्होरी

32 30.00 26.28 (तिदनी).

89 424 मचवारा

11

32 48.00 29.52 घाट - पिडरई 13

34 24.00 9.72 90 425

6

91

36 26.40 20.52 427 मुराच

92

महादेव- पिपरिया 5

428

38 3.20 10.80 93

16.00

38

26.28 429 करहैया ( नर्मदा ) 6

32

94

13

6.80 7.56 गुटोरी

431

13

14.04

32 12.40 95 432 झिरी

96

अडिया

15

0.00 433

21 1.20

15

20.00 97 434 डोगरगांव

32

14.94

12.20

16

23.04 98 435 खमरिया

21

(जरजोला).

99 436 मेंहका

28

0 6.40 5.04

4

4.68

0 8.40 घुघरी

100 437

0 6.40 101 438

15

3.78 करहैयाखेडा

35 44.40 102 517

47.52 मल्लाहपिपरिया 12

4

40 8.00 9.36 103 528 चंद्रपुरा

104

4

44 22.40 12.40 532 गडरियाखेड़ा

योग ..

(12)

(8) (9)

(11)

(13) (10)

" 0.25

ट्रक

7.95 397.50 3.98

" 1.26

0.10

63.00 0.63

ट्रक

"

8.30

830.00

0.40 16.60

ट्रक

" 2098.00 20.98

3.00 41.96

ट्रक

4.84

484.00

0.40 9.68

ट्रक

"_

20.10

2010.00

2.20 40.20

ट्रक

"

17.12

34.24 1712.00

1.60

ट्रक

804.00

1.20 16.08

8.04

ट्रक

1763.00

धमना 35.26

1.10

17.63

ट्रक

धमना

60.67

121.34 6067.00

9.70

ट्रक

धमना

15.47

1547.00

1.70

ट्रक

30.94

धमना

12.53

25.06 1253.00

1.50

ट्रक

3843.00

धमना

38.43

76.86

0.70

ट्रक

2850.00

57.00

धमना

28.50

4.80

ट्रक

धमना 2389.00 23.89

ट्रक

1.90 47.78

धमना 2989.00

3.50

29.89

59.78

ट्रक

धमना 2.40

3996.00 39.96

79.92

ट्रक

धमना 1791.00

2.10

17.91

35.82

ट्रक

2501.00

धमना 3.10 50.02

25.01

ट्रक

धमना 14.90

7.45

745.00

ट्रक

0.90

2239.00 22.39

धमना 44.78

2.50

ट्रक

धमना 768.00 7.68

1.00 15.36

ट्रक

1467.00

धमना

14.67

29.34

2.90

ट्रक

0.60

0.00 1.20 60.00

ट्रक

18.95

1894.50

37.89

2.95

ट्रक फेक्ट्री गेट

19.27

1927.00

3.30 38.54

ट्रक फेक्ट्री गेट

धमना 617.00

0.90 12.34

6.17

ट्रक

13.58

धमना

6.79

0.50

ट्रक

679.00

10.68

0.50

534.00 5.34

ट्रक फेक्ट्री गेट 4701.00

2.10 94.02

47.01

धमना 1043.00 10.43

ट्रक

3.50 20.86

1725.00

धमना 34.50

17.25

3.10

ट्रक

1997.95

1995.60 1694.70 305.60 3677.30 199795.00

485

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

भाग 1 ]

तहसील-गोटेगांव

परिवहन क्रमांक

प.ह. नं.

ग्राम कोड

ग्राम का नाम

आच्छादित गन्ना फसल

का क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

का साधन

क्रय केन्द्र का नाम

उत्पादकता @ 50 टन /हेक्टेयर

कारखाने से दूरी (कि.मी.)

मडी

नोरपा जडी

योग कुल (हेक्टेयर में)

पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.में)

(12) (13) (2)

(9)

(11)

(1)

(3) (4) ( 5) ( 6 ) (7) (8)

(10)

30

1

शेड- बेलखेडी

20 50.80 36.72 8.90

48.21

137

96.42 4821.00

फैक्ट्री गेट

ट्रेक्टर ट्राली 30

0.70

6.71

671.00

23 8.40 4.32

ट्रक

13.42

खानापुर

2 139

_ "_

138.12 6906.00 69.06

30

24

36.72 5.40

ट्रक

96.00

3 141 शेड- मगरधा

41.57

25

ट्रक

6.30 83.14 4157.00

11

44.80 32.04

फैक्ट्री गेट सूरवारी

4 142

_"_ रीछा

36.75

6.90 73.50 3675.00

39.60

5 143

31

25

27.00

ट्रक

"

18.51

2.10 27.02 1851.00

18.00 16.92

27

ट्रक 29

बेदू

6 144

_"_

4.81

27

481.00

30

5.20 4.32 0.10 9.62

ट्रक 7 145 छीताघाट

_"_

848.00

27

8.48

16.96

8.00 7.56 1.40

ट्रक 8 146 नयागांव ( रीछा ) 31

_ " _

16.88

1688.00

19.20

3.40

28

33.76

9 147 बरहटा

31

11.16

ट्रक

_ "_

8.58

29

28 8.80 7.56 0.80

858.00

ट्रक 10 148 वावली

17.16

"

3.00

6.00 300.00

30

28

3.60

ट्रक 11 149 चिरचिटा

2.00

0.40

_ "_

1.76

176.00

30 0.80 2.52 0.20 3.52

ट्रक 12 150 नोनिया ( बरहटा) 32

_"_

13.49

ट्रक

1349.00

2.30

32 9.20

26.98

15.48

13 151 दौन ( कछुआ ) 29

4.67

32 5.20 3.24 0.90 9.34 467.00

14 152 रौसरा

29

ट्रक

_ "_

564.00

रोसरी

5.64

11.28

15 173

0

35 4.80 5.76 0.72

ट्रेक्टर ट्राली

12.13

1213.00

गाडारवाडा खेडा 33

12.20

0.90

18

24.26

16 217

11.16

ट्रेक्टर ट्राली

_ "_

0.36

36.00

40 0.00 0.72 0.00 0.72

ट्रक 17 235 सिवनी ( पटटी ) 32

"

1.91

191.00

26 3.00 0.72 0.10 3.82

18 236 अधियारी 33

ट्रक

89.11

178.22 8911.00

87.20

बौछार

16.50

19 501 वासनपानी 11

27

74.52

ट्रक

बौछार 10

46.61

4660.50

30 37.40 45.36 10.45 93.21

20 502 बौछार

ट्रक

2781.00

30

2.30

बौछार

27.81

55.62

32.80 20.52

ट्रक 21 503 कन्धरापुर ( ठेमी ) 8

16.03

1602.50

14

32.05

1.85

22 504 मानेगांव

31 14.00 16.20

इमलिया

ट्रक

13.22

कापखेडा

बौछार

1322.00

23 505

30

12.24 2.20 26.44

ट्रक 33 12.00

1085.00

9

7.20 1.70

बौछार

10.85

21.70

24 506 छिदामानी

33 12.80

ट्रक

3001.00

करकबेल

30.01

9

34

25.02 5.60

बौछार

60.02

25 507

29.40

ट्रक

3180.00 31.80

63.60

13

34 35.20 23.40 5.00

ट्रक फैक्ट्री गेट मुगली

26 508 486

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2)

(4)

(3)

(5) ( 6) (7) (8)

27 509 मेख

34

52.74

12

69.00 नन्हेगांव

8

34 10.40 14.58 28 510

6.40

14 34

2.52 0.50

29 511 कमता

512 लोहारी

34

30

10

30.80 23.04 513 ठेमी

31

39.06 9.45

8 35 64.40

12 35

32 514 बारगी

26.20 17.82

35 13.60 18.72 33 515 मुशरान- पिपरिया 9

0

34 516 बेलखेडा

35 47.00 40.32

37 11.00

9

16.20 35 519 टपरिया ( ठेमी )

7 37 16.00 13.86 36 520 अकोला

41.20 20.16 37 522 देवरी

9 38

2.00

13 39 16.40 8.28 38 523 बम्हनी

9 40 6.40 3.96 39 524 जटलापुर

40

11.16

24.00 40 525 सिवनी ( मुगली ) 13

41 526 सगरा

8.80 7.56

9 40

बढैयाखेडा

42 527

52 35.20 68.04

2

42 12.40 27.90 43 529 खमरिया कधरापुर ०

12.60

42 17.60 झामर ( सांकल ) 4

44 530

45 533 सांकल

1

43 9.60 3.60

46

2.52

2

6.40 बुधगांव

46 534

47 535

51 13.60 20.70 परसबाडा ( मुगली ) 14

रिमझा

48 536

2 52 4.40

3.24 मोहास

1

54 14.00 49 537

25.20

9

55 12.00 10.44 सनगापुर

50 538

11

35 18.20 3.60 51 540 बिछुआ

0 32 11.60 6.48 52 541 बरखेड़ा

4

28 41.00 16.20 601 गुंदरई

53

11.16

27 44 19.20 602 गुन्जी

54

603 विछिया

55

28 34 4.00 3.96

14

56 604 इमलिया

32

23.40

42.60

13

57 605 बटोरी

38 14.40 12.96 कमती

58 606

14

29.70

33 52.80

33

9.72

36

14.00 59 607 गडपेहरा

(12) (13) (9) (10) (11)

131.89 6594.50 65.95

10.15

ट्रक फैक्ट्री गेट

बौछार

13.79

2.60 27.58 1379.00

ट्रक

4.71

9.42 471.00

इमलिया

ट्रक

28.50

2849.50

3.15

बौछार 56.99

ट्रक

56.46

बौछार 112.91 5645.50

ट्रक

22.74

बौछार

1.45 45.47 2273.50

ट्रक

1801.00

बौछार

18.01

36.02

3.70

ट्रक

बौछार

7.50

4741.00 47.41

94.82

ट्रक

15.58

1557.50

3.95 31.15

ट्रक फैक्ट्री गेट

15.88

31.76 1588.00

1.90

बौछार

ट्रक

32.58

3.80

बौछार

ट्रक

65.16 3258.00

13.34

26.68 1334.00

ट्रक इमलिया

0.60

548.00 5.48

10.96

ट्रक फैक्ट्री गेट

18.81

1880.50

ट्रक

2.45 37.61

इमलिया

9.03

1.70

903.00

18.06

ट्रक फैक्ट्री गेट 5257.00 52.57

खोवी

1.90 105.14

ट्रक

2125.00

खोवी

21.25

42.50

2.20

ट्रक

धमना

17.90

ट्रक

1790.00

5.60 35.80

6.90

0.60

690.00

13.80

ट्रक फैक्ट्री गेट 9.32 466.00 4.66

0.40

ट्रक फैक्ट्री गेट 1860.00 18.60

37.20

ट्रक

2.90

इमलिया

4.52

1.40

452.00

ट्रक

9.04

फैक्ट्री गेट

24.00

2400.00

कजई 48.00

8.80

1192.00

बौछार

11.92

23.84

1.40

ट्रक

10.90

1090.00

0.00

बौछार

ट्रक

21.80

0.00

904.00 9.04

18.08

ट्रक इमलिया 3050.00

61.00

30.50

3.80

ट्रक इमलिया

16.23

1623.00

इमलिया 32.46

2.10

ट्रक

4.68

1.40 9.36 468.00

इमलिया

ट्रक

34.50

3450.00

3.00

इमलिया 69.00

ट्रक

1588.00 15.88

31.76

इमलिया

4.40

ट्रक

43.20

4320.00

3.90

इमलिया 86.40

ट्रक

1316.00

2.60

इमलिया 26.32

13.16

ट्रक भाग 1 ]

487

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(3)

(1) (2)

(4) (5) (6) (7) (8)

42 4.80

0.00

4.32 60 609 खमरिया ( तिघरा ) ०

पथरोडा

12

0.50

61 610

6.84

35 12.40 टिकरी

62 611

13 35 40.40 30.06 4.05

36 2.40 10.08 63 612 खमरिया ( पिपरसरा ) 28

37 27.20 28.44 4.05

64 613 बेलखेडी ( टिकरी ) 6

614 पिपरसरा

65

25 37 24.80 10.44 4.40

6

43

33.12 8.60

66 615 दिघारी

27.60 67 616 गोहचर

37

0.72 0.00

2.00

6

68 617 नोन- पिपरिया 28 38 30.00 19.08 4.80

28

69 618 साकली

38 8.80 7.56 619 चांदनखेडा

70

28

23.60 26.64 4.60

38

38 0.00 9.18 620 पिडरई ( सिधई ) 7

71

40

3.24

4.80 72 621 तिघरा ( खमरिया ) 6

19.20 73 622 बगलई

6 41

4.32 74 623 तिरका

27 40 10.60

3.40

11.16

2.80 75 624 सिरकोना

36 40

2.16

42 38.40 19.08 76 625 देवनगर ( गोटेगांव ) 27

7 42

77 626 सिमरी छोटी

24.40 16.92

27

10.80 78 627 राजाकछार

43

11.16

3.60 2.52 79 628 कमोद

45

5

50

3.00

633 परसबाडा ( खोवी ) 9

12.80 4.68 80

50 16.00 3.96 81 634 सिमरी बडी 7

82 635 उमरा

7

51 6.40 4.32 राखी

83 636

52 4.80

3

3.24 0.70

3

3.60

0.60

19.80 84 638 खोवी

49

42 12.40 7.92 2.40

85 639 पोनिया ( टिकरी ) 24

47

86 643 तिघरा अतरिया 25

5.60 5.40 87 644 रामनिवारी

15 42 1.00 6.12 0.50

15 42 3.60

0.70

88 645 बडोदा

6.12

4

89 649 पडरिया

45 4.80 1.80 90 653 गरा

17 47 6.40 2.88

26

1.44 2.60

48 24.80 91 655 बगासपुर

2.16

17 48 4.00 92 658 कुसीवाडा

(13)

(11) (12)

(9) (10)

4.56

456.00

9.12

ट्रक फैक्ट्री गेट 987.00

19.74

9.87

ट्रक इमलिया 3725.50 37.26

74.51

ट्रक इमलिया 699.00

1.50

6.99

13.98

ट्रक फैक्ट्री गेट 2984.50 29.85

59.69

ट्रक इमलिया

19.82

39.64 1982.00

ट्रक इमलिया

34.66

3466.00

69.32

इमलिया

ट्रक

1.36

2.72 136.00

ट्रक फैक्ट्री गेट

26.94

2694.00

इमलिया 53.88

ट्रक

973.00

इमलिया

3.10 19.46

9.73

ट्रक

2742.00 27.42

54.84

इमलिया

ट्रक

0.30 9.48 474.00 4.74

ट्रक इमलिया 457.00 4.57

1.10 9.14

ट्रक फैक्ट्री गेट 1346.00 13.46

3.40 26.92

इमलिया

ट्रक

12.58

1258.00

ट्रक

25.16

इमलिया

2.88

288.00

5.76

0.80

इमलिया

ट्रक

3034.00 30.34

3.20 60.68

इमलिया

ट्रक

2236.00

44.72

3.40

22.36

इमलिया

ट्रक

11.88

1.80

1188.00

ट्रक इमलिया 23.76

कंजई

3.06

0.00 6.12 306.00

ट्रक

1024.00

खोवी

10.24

20.48

ट्रक

10.53

1053.00

कंजई 21.06

1.10

ट्रक

खोवी

6.36

2.00

636.00

12.72

ट्रक

437.00 4.37

खोवी 8.74

ट्रक

1200.00 12.00

24.00

खोवी

ट्रक

1136.00 11.36

22.72

ट्रक इमलिया

6.10

610.00

1.20

इमलिया

ट्रक

12.20

381.00 3.81

7.62

ट्रक इमलिया 521.00 5.21

कंजई 10.42

ट्रक

3.50

7.00

कंजई

0.40

350.00

ट्रक

4.74

474.00

कंजई

ट्रक

0.20 9.48

1442.00 14.42

28.84

ट्रक इमलिया

कंजई 343.00 3.43

6.86

0.70

ट्रक 488

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) ( 2) (3) (4)

(6) (7)

(5)

93 661 बहरोडा

25 48 4.40 3.60 94 666 बंडोल

22 49 0.00 0.72

15 52

6.12

6.00 95 676 सहजपुरा

96 680 पिपरिया लाठगाँव 39 52 18.40 19.44 97 681 श्री नगर

38 53 10.00 3.24

53 4.80 3.24 98 682 नरवारा ( कुकलाह ) 24

लाटगांव

99 684

53 14.40

39

7.20 685 मनकवारा

100

24 54 15.80 9.36

55 0.80 0.00 687 तरवारा ( श्री नगर ) 37

101

57 1.60 3.24 102 690 नगवारा ( श्री नगर) 37

57

5.04 691 उमरिया ( श्री नगर ) 42

26.80 103

0.00 1.80

60

104 695

36

झिरी ( नगवारा )

0 6.40 5.40 105 724 हिडकी पिपरिया 5

0

0 4.00 5.04 1.20

106 725 जमूनिया

0 1.60 1.08

25

107 731 गढ़ाघाट

13

0 3.60 2.52 737 नेगुवा

108

109 738 नादिया

36 0 4.60 3.60

0

110 739 केसली

36

4.00 1.80

योग .

भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2012

उनके क्र.- गन्ना- एस - 3 - क्षे.रा.- 11-12-37.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु ओलम एग्रो इंडिया लिमिटेड, यूनिट बड़वानी शुगर, घटवा , तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -

क्र. जिला/तहसील

ग्रामों की क्षेत्र

क्रय केन्द्र

संख्या ( हेक्टेयर ) (1) (2)

(3)

(4) (5)

ठीकरी

1 बड़वानी/ठीकरी

33 1206.51

24

731.21 2 बड़वानी/अंजड़ अंजड़

411.51 3 बड़वानी /बड़वानी बड़वानी 20

06

4.55 4 बड़वानी/राजपुर राजपुर

[ भाग 1 (9)

(11)

(13) (8)

(10)

(12)

0.00 8.00 400.00 4.00

कंजई

ट्रक

0.40 1.12 56.00 0.56

कंजई

ट्रक

651.00

0.90

6.51

13.02

इमलिया

ट्रक

19.57

1.30

कंजई 39.14 1957.00

ट्रक

677.00

13.54

6.77

0.30

कंजई

ट्रक

4.47

8.94 447.00

0.90

ट्रक कुकलाह

11.95

2.30 23.90 1195.00

ट्रक इमलिया

13.53

27.06 1353.00

1.90

ट्रक कुकलाह

0.40

0.80 40.00

0.00

ट्रक इमलिया

2.57

0.30 5.14 257.00

ट्रक इमलिया

17.02

2.20 34.04 1702.00

इमलिया

ट्रक

1.10

110.00

0.40 2.20

इमलिया

ट्रक

600.00 6.00

12.00

0.20

इमलिया

ट्रक

5.12

512.00

10.24

इमलिया

ट्रक

0.00 2.68

1.34

134.00

ट्रक इमलिया 6.12 306.00

0.00

3.06

ट्रक इमलिया 1.30

4.75

9.50 475.00

इमलिया

ट्रक

3.35

6.70

इमलिया 335.00

0.90

ट्रक

2108.80 1544.58 296.62 3763.04 197500.00 1975.00

(3)

(4) (5) (2)

(1)

सेंधवा

05

9.55 5 बड़वानी/सेंधवा

405.17 6

22

खरगोन/कसरावद कसरावद

01

0.20

खरगोन

7 खरगोन/खरगोन

सेगावां

8 खरगोन/सेगावां

04

0.89

35

771.04

धरमपुरी

9 धार/ धरमपुरी

50

706.39

मनावर

10 धार/मनावर

21

263.18

कुक्षी

11 धार/कुक्षी

12

योग .. 221 4510.20 उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

भाग 1 ]

489

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

तहसील-ठीकरी ( जिला बड़वानी ) क्र.

ग्राम

क्षेत्रफल हेक्टर

हवाई दूरी कि.मी.

(1) (2)

(4)

(3)

03

181.69 1 कुआं

2 केरवा

02

9.85

03

16.00 3 कपाल्याखेड़ी

4 घटवा

01

27.67 अभाली

5

02

48.94 6

35.48

02

भगवानपुरा

7 जरवाह

82.72

02

8 उमरदा

02

24.77 हतोला

9

13

6.93 10 सेगवाल

02

106.29 11 ठीकरी

04

92.72 12 रणगांव

05

23.35

05

2.33 13 खुरमपुरा

4.00 14 मदरान्या

09

11

0.50 15 रेहड़कोट

0.93 16 कुंडिया

02

13

17 बांदरकच्छ

0.49

06

18 ब्राम्हणगांव

105.77 19 लखनगांव

09

13.28 20 अजंदी

05

5.93

10

21 रसवाडेब

0.81 22 मारुचिचली

13

79.74

11

38.32 23 चेनपुरा

11

24 गवला

35.61 25 देवला

06

12.24

05

26 ननगांव

26.52

05

27 दवाना

71.61

08

57.23 28 विश्वनाथखेड़ा

06

29 कालापानी

0.34 30 बलगांव

05

0.89 31 टिटगारिया

07

45.64

05

47.55 32 दाबड़

04

0.37 33 कुंदामाल

योग .. 1206.51 तहसील- अन्जड़ ( जिला बड़वानी ) क्र. ग्राम

क्षेत्रफल हेक्टर

हवाई दूरी कि.मी.

(1) (2)

(3)

(4) 1 गोलाटा

28

3.12 (1) (2)

(3)

(4) चकेरी

27

9.20 2

25.1

17

3 बावड़िया

4

19

12.67 फत्यापुर

9.34 5

19

किरमोही

107.13

29

6 अंजड़

76.39

24

7 मोहीपुरा

87.76 8

28

दतवाड़ा

31

120.03 9 छोटा बड़दा

आवली

33

68.52 10

17

11 पिपल्याडेब

17.46

32.56

16

12 लोहारा

26.76

22

13 केसरपुरा

13

21.36 14 नलवाय

14

57.37 15 तलवाड़ाडेब

22

0.56 16 पान्या

17 रणगांवडेब

29

5.62

17

8.99 18 उचावद

0.82

19

पिछोला

19

0.73 20 बिलवाडेब

18

छापरी

17

0.49 21

13

0.40 22 हरीबड़

21.09

22

23 मंडवाड़ा

17.74

11

24 मेहगांव डेब

योग .. 731.21 तहसील- बड़वानी ( जिला बड़वानी ) क्र.

क्षेत्रफल हेक्टर ग्राम

हवाई दूरी कि.मी.

(3)

(4) (1) (2)

1

48

109.32 बड़वानी

26.57 2

40

तलून

3

35

0.63 बोरलाय

4 धनोरा

36

4.49

35

4.09 5 पिपरी

46.82

42

पिपलाज

6 490

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2)

(3)

(4) 7 कुंडिया

42

57.00 8

43

11.77 छोटीकसरावद

36

97.19 9 पिपलुद

38

5.57 10 उटावद

11 सेगावां

12.65

45

करी

42

12

4.41 13 लोनसरा

0.47

37

52

0.40 14 कल्याणपुरा

15 खेडी

34

1.30

40

0.50 16 रेहगुन

40

22.49 17 बगूद

48

5.20 18 एकलरा

49

0.34 19 सोंदूल

20 जागरवा

50

0.30

योग .. 411.51 तहसील-राजपुर ( जिला बड़वानी ) क्र.

ग्राम

क्षेत्रफल हेक्टर

हवाई दूरी कि.मी.

(2)

(1)

(3)

(4)

32

0.20 1 ओझर

29

0.39 2 रणगांवरोड़

1.05 3

33

नागलवाडी

4

24

आगलगांव

0.59 5 सनगांव

17

1.32

17

1.00 6 सिनगुन

योग . 4.55 तहसील- सेंधवा ( जिला बड़वानी ) क्र. ग्राम

हवाई दूरी कि.मी.

(1) (2)

(3)

क्षेत्रफल हेक्टर (4) पिसनावल

1

45

8.31 2 वरला

72

0.30

0.25

69

3 बलवाड़ी

दुगाणी

68

0.49 4

खारिया

5

65

0.20

योग .. 9.55 तहसील- कसरावद ( जिला खरगोन ) क्र. ग्राम

क्षेत्रफल हेक्टर

हवाई दूरी कि.मी.

(2)

(4)

(3)

(1)

10

निमरानी

7.31 1

13

1.30 2 हतोला

05

30.26 3 जरोली

94.05 4 चिचली

06

172.08

05

5 भोईन्दा

14.68 6 कठोरा

07

07

1.32 7 घाटबेड़िया

0.30 8 पथोरा

16

21.90

16

बलगांव

9

0.25

14

10 बलखड़

0.40

09

11 अहिर धामनोद

10

12 खलटाका

34.13

10

10.16 खलबुजुर्ग

13

12

4.20 14 मलतार

3.87

05

15 मालपुरा

17

0.31 16 जलखा

2.05

17

17 अकबरपुर

16

0.19 18 रेगवां

2.31

06

19 सत्राटी

1.25

15

20 पानवा

08

1.77 21 नगावां

1.08

08

22 मगरखेड़ी

योग .. 405.17 तहसील- खरगोन ( जिला खरगोन ) ग्राम

क्र.

हवाई दूरी कि.मी.

(3)

क्षेत्रफल हेक्टर (4) (1) (2)

16

1 बगवां

0.20 योग 0.20 तहसील- सेगावां ( जिला खरगोन )

क्षेत्रफल हेक्टर क्र. ग्राम

हवाई दूरी कि.मी.

(2)

(1)

(3)

(4)

31

0.19 1 गोलवाड़ी भाग 1 ]

491

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2)

(3)

(4)

26

0.32 2 भिकारखेड़ी

0.20 3 रसगांव

20

4 सेगावां

24

0.18

योग . 0.89 तहसील- धरमपुरी ( जिला धार )

ग्राम

क्षेत्रफल हेक्टर क्र.

हवाई दूरी कि.मी.

(2)

(1)

(3)

(4) खलघाट

15

92.56 1

15

104.06 2 सुन्द्रेल

13

47.49 बगड़ीपुरा

3

10

14.26 सुलगांव

4

88.59 5 हतनावर

09

12

5.54 6 बगाड़ी

52.48

09

7 खतड़गांव

12

11.74 8 पेड़वी

10

8.96 9 खुजावा

20

8.64 10 धामनोद

11

63.23 11 पिपल्दागढ़ी

11

12 निमोला

53.99

16

51.79 13 मोरगढ़ी

30.63 14 साला

13

12

24.07 लुन्हेरा

15

10

15.27 16 धरमपुरी

20

17 बेगंदा

24.44

10

0.26 18 भोगावां

17

16.70 19 पटलावद

1.00

17

20 बलवाड़ा

11

22.15 21 धेगदा

14

0.18 22 पगारा

21

2.56 23 पलासिया

12

0.20 24 रामपुर

(4)

(3)

(2)

(1)

12.27

11

25 फत्यापुर

12

0.12 26 देगावां

7.95

12

27 खारपुरा

0.15 डोगरी

13

28

24

0.16 डहीवर

29

10

3.17 30 एकलरा

13

0.19 छोटीनिमरानी

31

14

0.59 32 चंदावड़

0.54 बिखरोन

15

33

1.26

20

34 गुलझरा

13

3.85 पुनर्वास

35

योग .. 771.04 तहसील-मनावर ( जिला धार )

क्र. ग्राम

क्षेत्रफल हेक्टर

हवाई दूरी कि.मी.

(2)

(4) (1)

(3)

2.70 1

33

देवगढ़

35

12.18 2 कवठी

1.00 3

39

साततलाई

25

14.18 4 शरिफपुरा

5

21

25.28 मलनगांव

18.30

24

6 बड़ा बड़दा

2.05

20

7 रतवा

27

17.35 8 उरदना

26

41.01 9 जोतपुर

2.39

35

10 पिपलाज

21

23.29 11 मिर्जापुर

13

39.20 12 देवलरा

50.84

13

13 कोठड़ा

8.02

13

14 टवलई

29

86.94 15 सेमल्दा

51.93

31

16 अछोदा 492

(2)

(4) (1)

(3)

11

17 गोगावां

24.13 18 सिरसाला

30

5.22

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

[ भाग 1

(4) (1) ( 2)

(3)

1.00 कलवानी

46

49

1.35

43

50 जयेड़ी

0.84 19 डोंगरगांव

40

20 करोली

29

64.56

0.75

29

बड़गांवखेड़ी

21

22 मांडवी

4.03

41

706.39

योग ..

तहसील- कुक्षी ( जिला धार )

क्षेत्रफल हेक्टर

हवाई दूरी कि.मी.

(4) क्र. ग्राम (2)

19

0.62 23 पटवार

13

17.14 24 छोटी टवलई

(3)

(1)

72.08 1

50

चिखल्दा

11

1.15 बलीपुर

25

12.41

54

2 गेहलगांव

24

16.27 26 अजंदा

26.24

42

3 मलवाड़ा

23

0.91 27 कुवाली

22

18.50 28 जलखेड़ा

14.71 4

49

कड़माल

53

1.94 5 खापरखेड़ा

33

78.38 29 एकलवारा

5.45

54

6 बाजरीखेड़ा

33

4.10 30 पेरखड़

48

74.76 7 नर्मदानगर

27

1.36 31 वायल

32 ठनगांव

16

0.52

14.16

53

8 निसरपुर

डेडगांव

33

14

6.54

0.30

49

9 कोटेश्वर

21

1.53 34 बाकानेर

0.22

59

10 कोणदा

0.81

20

35 जेतापुर

0.68

60

11 दोगावां

18

0.95 36 कुंडियापुरा

19.70

19

37 राजपुरा

0.20

68

12 कुआं ( धरमराय )

6.12

59

13 भवरिया

8.79 झिरवी

19

38

49

7.16 14 पिपल्या

39 सिरसी

34

0.92

37

0.26 40 अंजदीमान

0.20

47

15 पूरा

0.25

48

16 दोंद

41 गांगली

49

2.52

25

42 पिपरीमान

0.29

55

12.43 17 कोठड़ा

24

4.85 43 गोपालपुरा

12.40

42

18 बोधवाड़ा

29

1.50 44 बीजाबेड़ी

0.30

45

19 लिंगवा

3.27

48

45 भरड़पुर

0.25

47

20 बेडबालिया

46 पिपली

7.44

49

0.92

58

21 सुसारी

47 अमलाथा

16

7.53

2.00

47

48 लोहनेर

263.18

योग भाग 1 ]

493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2012

क्र. - गन्ना- एस - 3 - क्षे.रा. - 11-12-39.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन . शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु जवाहरलाल नेहरू सह. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसा. लिमि. सरवरदेवला, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

क्र. जिला/विकासखण्ड क्रय केन्द्र

हेक्टेयर में )

ग्रामों की क्षेत्र संख्या ( (1) (2)

(4)

(3)

(5) 1

43

खरगोन/कसरावद कसरावद

650.63 2

13

खरगोन/खरगोन खरगोन

46.826 3 खरगोन/सेगांवा

06

गोगांवा

20.47 4

05

52.943 खरगोन/सेगांवा सेगांवा

5

17

68.858 खरगोन/भीकनगांव भीकनगांव

03

11.534 6 खरगोन/ भगवानपुरा भगवानपुरा

7 खरगोन/महेश्वर महेश्वर

40 435.486

36 157.077

बड़वाह

8 खरगोन/बड़वाह

24

62.814

पुनासा

9 खरगोन/पुनासा

योग .. 187 1506.638 उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, कसरावद में

उपलब्ध गन्ना

गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

जडी

क्र. गन्ना ग्राम का नाम

रोपा योग रिमार्क (2)

(1)

(3)

(5) (6)

(4)

1 कसरावद

10.162 71.903

61.741

बडगांव

22.259

29.154 2

6.895

1.964 16.182

14.219

3 कठोरा (गाकडखेडा)

माकडखेडा

4

11.126 42.733

31.607

5

12.061

सायता

22.267

34.328

(3)

(6) (2)

(4) (5) (1)

21.717 53.858

32.142

6 बोथू

40.895 7

31.077 9.818

मोगांवा

5.563 1.028 6.591 8 ब्राम्हणगांव

0.000 1.162

1.162

9 दोगावां

1.530

1.105 0.425

काकरियाव

10

0.000 0.271

0.271

11 गवला

15.579

12.931

2.648

12 भीलगांव

29.603

6.352

13

23.251

बालसमुद

18.453 ढालखेडा

9.636

8.818

14

22.680

18.162 4.518

15 डोंगरगांव

1.162

0.000

16

1.162

पागाखेड़ी

1.279

0.000

1.279

17 बोरावां

6.239

0.000

6.239

18 बिठेर

5.372

5.372 0.000

19 धरमपुरी

3.846

1.320

2.526

20 सतवाड़ी

0.798

0.798

21

0.000

बहादरपुरा

0.000 1.538

1.538

22 कवडी

21.802 23 भनगाव

5.263

16.538

2.960

2.960

0.000

24 कमोदवाडा

3.020

0.895

2.126

25 मुलठान

2.045

2.045 0.000

26 हिरापुर

4.045

2.700

27 मदरानिया

1.344

0.834

0.834 0.000

28 बलकवाडा

2.567

2.567

29

0.000

सावदा

1.838

0.000 1.838

30 बामखल

0.834

0.834 0.000

31 करोदिया

2.239

1.526

32

0.713

चंदनपुरी

0.000 1.599

1.599

33 ओझरा

10.968 सरवरदेवला

1.466

34

9.502

25.575

3.688

21.887

35 उटावद

6.858

8.101

1.243

36 उमरिया

3.777

3.081 0.696

37 लेपा

23.915

0.996

22.919

38 टिगरियाव

5.085 1.032 6.117 39 कोगावा

29.632 110.794 40 अमलाथा

81.16

5.644

1.510

4.134

41 नहारखेडी

0.000 1.486

1.486

42 ससाबड

43 खलसाटक

1.247 5.316

4.069

649.870 255.328 650.630 योग ..

494

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, खरगोन में उपलब्ध गन्ना

गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में)

जडी

रिमार्क क्र. गन्ना ग्राम का नाम

रोपा योग

(3) (4)

(1) (2)

( 6)

(5) 1 बनार

9.271 0.000 9.271

1.490

1.490 0.000

2 रहीमपुरा

3

2.040 0.773 2.814 बन्हुर

भसनेर

2.955 4

2.429 0.526

5 लिक्खी

0.923 0.364 1.287 6

0.522 1.255 1.777 भातुड

बाडी

7

0.632

1.405

0.773

सिनखेडा

8

5.312 2.729 8.040 खेडी

5.713 0.000 5.713 9

10

5.348

5.348 0.000

मोटापुरा

11

2.377

2.377

0.000

दामखेडा

12

3.186 0.000 3.186 मोमीनपुरा

13 बीड

0.000

1.162

1.162 योग . 40.405 6.421 46.826 पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, गोगावां में उपलब्ध गन्ना

गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) क्र. गन्ना ग्राम का नाम जडी रोपा

(2)

(1)

(3) (4)

योग रिमार्क (5) (6) 1

0.680 0.494 1.174 घुघरियाखेडी

2

3.154

4.943

8.097 बेजापुर

3

1.988 6.032

4.045

बिलखेड बुजुर्ग

4

0.000

0.445

0.445 दयालपुरा

5 लाखी

1.676 1.652 3.328 6

0.000

1.393

1.393 बेहरामपुरा टेमा

योग .

7.287 20.470

13.182

पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, सेगांव में उपलब्ध गन्ना

गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

रिमार्क

जडी रोपा योग क्र. गन्ना ग्राम का नाम

(1)

(3)

( 6) (2)

(4) (5) गंधावड

1.425 1

0.000

1.425

2

0.000 2.842

दशनावल

2.842

[भाग 1 (2)

(4) (5) ( 6) (1)

(3)

0.498 3

0.000 0.498

हनुत्या

1.943 1.943 4

0.000

लोनारा

46.235 5

19.571

डेहरी

26.664

52.943 योग .. 28.089 24.854

पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, भीकनगांव में

उपलब्ध गन्ना

गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

रिमार्क

जडी रोपा योग क्र. गन्ना ग्राम का नाम

(3)

(1) (2)

(4) (5) ( 6)

10.583

22.648

33.231 1 शगुर- भगुर

0.822 2

0.275 0.547

भिकनगांव

0.000 1.680 3

1.680

साईखेडी

2.028

1.000 1.028

बमनाला

4

0.000 0.781 5 सेजला

0.781

0.000 1.142 6 टेमरनी

1.142

2.069

5.097

3.028

7 रेहगांव

0.972

0.000

8 पोई

0.972

3.713 10.575 शक्करखेडी

9

6.862

3.660

0.000

10

3.660

नुरियाखेडी

0.761

0.761 0.000

11 कोदला

1.194

1.194

0.000

12 नरगांव

0.834

0.834

13

0.000

खोई

1.676

0.000

1.676

14 बढिया

0.000 1.012

1.012

15 चेनपुर

2.798 16 सेल्दा

2.158 0.640

बिटनेरा

0.595 17

0.283 0.312

योग .. 46.980 21.879 68.858 पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, भगवानपुरा में उपलब्ध गन्ना

गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

जडी

क्र . गन्ना ग्राम का नाम

रोपा योग रिमार्क

( 6) (2)

(5) (1)

(3) (4)

4.300 5.814

1.514

1 हतली

2.960

1.911

1.049

2 कुकडोंल

2.761

0.109

3 देवली

2.652

11.534

6.320

योग .. 5.215 भाग 1 ]

495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2012

पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, महेश्वर में

उपलब्ध गन्ना

गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

जडी

क्र. गन्ना ग्राम का नाम

रोपा योग रिमार्क

(4)

(1) (2)

(3)

(5) ( 6) 1 जलकोटा

81.417

70.012 11.405

2 मोहद

2.543 0.000 2.543 3

23.045

8.126

खराडी

14.919

4 ईटावदी

5.134 0.757 5.891 5

1.777

7.344

9.121 कुडियां

6

2.401

3.745 माचंदा

1.344

7 महेश्वर

43.636

31.336 12.300

8

9.879 7.692 17.571 मण्डलेश्वर

9 ठनगांव

2.802 0.964 3.765 10 छोटी खरगोन

18.709

9.781 8.927

11 चोली

1.615 4.243 5.858 धरगांव

12

13.777

22.174

8.397

3.453 14.162

10.709

13 सुलगांव

14

6.518 13.939 गोगांवा ( मण्डलेश्वर ) 7.421

15 नान्द्रा

10.538 30.502

19.964

16 पथराड

0.000 1.449 1.449 17

7.304

5.899 1.405

मातमूर

18 देव पिपल्या

10.769 2.166 12.935

6.296

19 उरवाय

5.522 11.818 20 मोहना

1.623 0.000 1.623 21

1.275 0.506 1.781 गुजर मोहना

महेतवाडा

22

1.231 0.000 1.231 बडवी

23

4.543

7.700

3.158

24 सोमाखेडी

0.632 0.397 1.028

0.000 0.883

0.883

25 गुलावड

26 कतरगांव

7.409

8.227

0.818

(1) (2)

(3) (4) (5) ( 6)

13.567 27 बंडेरा

8.243 5.324

1.215 1.215 2.429 28 नई बेहगांव

10.093

7.587

29

2.506

बेहगाव

0.000 2.449 30

2.449

पाडयाघटखेड़ी

31

8.304

9.012 पिटाम्बली

0.709

32

2.360 कवडिया

1.291 1.069

0.000 2.745 33

2.745

पिपल्या बुजुर्ग

3.870

1.348 2.522

34 गंगातखेडी

35

1.547 0.000 1.547 जामन्या

1.409 36

0.688 0.721

रामगढ़

37

11.543 कोदया खेडी 10.093 1.449

8.300 0.818 9.117 38 कवाणा

0.000 1.846

1.846

39 होदडिया

11.441 40

7.393 4.049

भुदरी

313.243 122.243 435.486 योग ..

पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, बडवाह में उपलब्ध गन्ना

गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में)

जडी रोपा

रिमार्क क्र. गन्ना ग्राम का नाम

योग

(6) (1) (2)

(5)

(4)

(3)

0.000

5.883

5.883 1 मुरल्ला

1.441 2

1.441 0.000

सेमरला

4.587 3

3.721 0.866

भोराई

5.628 4 बावडी खेडा

2.470 3.158

खेगांव

5

0.526 0.000 0.526

11.785

8.109

6 नांदिया

3.676

7

0.000 0.591

0.591

लालपुरा

23.895

15.040 8.854

8 अस्तरिया

0.000 0.381 0.381 9 खोडी 496

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2012

(1) (2)

(3) (4) (5) ( 6) 10

0.000

बैकल्या

2.502 2.502 11 सिरलाय

0.927 0.000 0.927 12

1.036

0.794 0.243

दौलतपुरा

13 कटघटा

0.449 0.733 1.182 14

1.741 2.676 4.417 नरसिंगपुरा

15

3.891 4.789 8.680 रतनपुरा

1.445 16

1.202 0.243

काटकुट

17

3.344 0.000 3.344 बेडिया खुर्द

18

1.101 1.049 2.150 बोघगांव

19 बिराली

0.417

0.417

0.000

20

2.057 2.036 4.093 कानापुर

21

0.000

मर्दाना

4.478

4.478 22

6.652 लोंदी

0.000 6.652

23 तमोलिया

0.850 0.595 1.445 24

0.903

0.903 0.000

पाण्डुखाल

25

0.000

टोकसर

1.231

1.231 26

17.984 2.834 20.818 बडूद

देलवाडा

27

0.000 0.769

0.769

0.158 2.984 3.142 28 जूनापानी

29 बासवा

1.656 1.939 3.595

0.000

30 ढकलगांव

1.360 1.360 खनगांवखेडी

10.385 31

4.810 5.575

0.000

32 सनावद

0.538 0.538 33 रूपखेडा

2.344 0.304 2.648 34 मलगांव

4.567 4.312 8.879 35 बागरदा

2.182 3.781

1.599

36 कोटल्याखेडी

0.417 1.126 1.543 योग .. 95.470 61.607 157.077 पैराई सत्र 2011-12 के लिये विकासखण्ड, पुनासा में

उपलब्ध गन्ना

गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

रिमार्क

रोपा

जडी

योग क्र. गन्ना ग्राम का नाम

(2)

(6)

(4)

(3)

(5) (1)

0.000

0.826

0.826 1 कोठी

1.579 0.000 1.579 2 मोरगढी

1.117 4.202

3.085

3 गुजरखेडी

6.097 7.502

1.405

4 रिछफल

5.955 5

5.955 0.000

मोहना

1.336 1.336 करोली

0.000

6

4.069 4.069

0.000

7 कालिया खेडी

0.644 8 नांदखेडीमाफी 0.000 0.644

0.377

0.377 0.000

9 डुडगांव

0.583

0.000 0.583

10 मुठई

4.899

0.000

11

4.899

गुजली

2.389

1.089

1.300

12 पुनासा

0.648

0.000 0.648

13 मसलाय

2.992

1.089

1.903

14 गोल

0.611 15 निमाड खेडी

0.000 0.611

0.000 2.097

2.097

धारकवाडी

16

0.000

17

2.522

2.522 खुटला

1.385 18

1.385 0,000

बिहारीपुरा

0.000 4.652 19

4.652

कालमुखी

0.842

0.000

0.842 20 अमोदा

2.692

3.773 21 कामनखेडा

1.081

0.340 0.753 1.093 22 केलवा

0.453 0.895 मथेला

23

0.441

0.721

खेडी

6.943 24

6.223

62.814 योग . 41.680 21.134

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 February 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-02-10.06.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-02-10.06.Ordinary.