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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 23 November 2012

Type
Ordinary
Gazette no.
47
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2012-11-23.47.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर 2012 अग्रहायण 2 , शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2012

फा. क्र. 2941 - इक्कीस- ब- ( दो ) .- राज्य शासन श्री कृष्ण कुमार दुबे, अधिवक्ता, जबलपुर को माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर के समक्ष वाणिज्यिक कर विभाग के प्रकरणों में ( स्टेंण्डिग काउंसिल ) शासन की ओर से पैरवी करने हेतु एतद्वारा नियुक्त करता है. श्री कृष्ण कुमार दुबे , अधिवक्ता, जबलपुर को प्रति प्रकरण रु. 5,000/ - अधिकतम रु. 45,000 प्रतिमाह पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता है. उनके द्वारा की गई पैरवी के फलस्वरूप अधिवक्ता फीस का भुगतान वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा किया जावेगा .

वित्त विभाग की टीप यू.ओ. क्रमांक 1861- आर- 1763-12- ब- 1 /चार, दिनांक 12 अक्टूबर 2012 द्वारा सहमति प्रदान की गई है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

4049

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्र. एफ- 11-1-2006- उन्तीस- 2.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अक्टूबर , 2009 की निरंतरता में वेयरहाउसिंग एक्ट, 1962( क्रमांक 58 , सन् 1962 ) की धारा 20 ( 1 ) ( बी ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये , राज्य शासन , एतद्वारा श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत को 18 जून , 2012 से दो वर्ष के लिये मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल के संचालक मण्डल में संचालक नियुक्त करता है.

(2 ) तद्नुसार राज्य शासन वेयरहाउसिंग एक्ट, 1962 ( क्रमांक 58 सन् 1962 ) की धारा 20 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत को दिनांक 18 जून, 2012 से दो वर्ष के लिये मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन , भोपाल का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.

4050

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 नवम्बर 2012

( 3 ) नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें आदि वर्तमान में लागू अनुसार ही होंगी.

क्र. एफ- 11-29-2004 उन्तीस- 2.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 सितम्बर, 2010 की निरंतरता में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन मेमोरण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( ई ) ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , राज्य शासन द्वारा श्रीमती अनिता सुनील नायक, टीकमगढ़ वर्तमान उपाध्यक्ष , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारर्पोरेशन को दिनांक 22 सितम्बर, 2012 से दो वर्ष के लिये मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारर्पोरेशन में संचालक मण्डल में संचालक के साथ- साथ उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

( 2 ) नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें आदि वर्तमान में लागू अनुसार ही होंगी.

भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्र. एफ- 5-04-2012- उन्तीस - 2.- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:-

नाम

क्र.

जिला

(2)

(1)

(3)

ग्वालियर 1

डॉ. श्रीमती मुदृला सिंह

(2 ) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. एफ 5-04-2012- उन्तीस- 2.- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 16 की उपधारा ( 1 - बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर श्री सुभाष जैन को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है .

( 2 ) मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के उक्त सदस्य कार्यभार ग्रहण के उपरान्त प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के आयोग की बैठक में लगातार पांच बार अनुपस्थित रहते हैं, तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्र. एफ-7-23-2012- बत्तीस. राज्य शासन , एतद्वारा , जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 ( क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के खण्ड ( क) तथा धारा 5 की उपधारा ( 7 ) में प्रदत्त की गई शक्तियों को उपयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर, डॉ. नर्मदा प्रसाद शुक्ला, भोपाल को दिनांक 7 नवम्बर 2012 से तीन वर्ष की अवधि हेतु पुनः नामनिर्दिष्ट किया जाता है.

(2 ) नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक् से जारी की जावेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2012

क्र. एफ-1 (ए) 46-03- ब- 2- दो. श्री आर. के. चौधरी , भापुसे अपर परिवहन आयुक्त ( प्रवर्तन ) मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 17 से 29 सितम्बर 2012 तक, कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 15 , 16 एवं 30 सितम्बर , 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाशकाल में श्री आर. के. चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चौधरी , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ -1 ( ए) 75-2008- ब- 2- दो. श्री संजय कुमार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक ( मुख्यालय ) , भोपाल को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2012 से 4 जनवरी 2013 तक, कुल 15 दिवस के स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत् सपरिवार " त्रिवेन्द्रम " ( केरल ) अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है : -

स्वयं

1. श्री संजय कुमार

पत्नी

2. श्रीमती नबीना

( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री संजय कुमार , भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण /समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

भाग 1 ]

4051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. एफ-1 (ए) 111-93- ब- 2-दो. श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ( सुरक्षा एवं समन्वय ) मध्यप्रदेश, भवन, नई दिल्ली को दिनांक 14 से 23 जून 2012 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 24 जून 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपभोग पश्चात् स्वीकृति प्रदान की जाती है .

( 2 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 15 नवम्बर 2012

फा. क्र. 1 - अ- 3-03- इक्कीस- ब-दो. राज्य शासन , महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर , खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में पदस्थ निम्नलिखित अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता, के कार्यकाल में, एतद्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2012 से आगामी आदेश तक वृद्धि करता है:-

महाधिवक्ता, कार्यालय, जबलपुर में पदस्थ विधि अधिकारीगण क्र. अधिवक्ता का नाम

पद

गतनियुक्ति दिनांक

(3)

(1) (2) 1

(4) 15-7-2011 श्री प्रशांत सिंह

अतिरिक्त

महाधिवक्ता

15-7-2011

उप महाधिवक्ता

2 श्री कुमरेश पाठक

उप महाधिवक्ता 15-7-2011 3 श्री पुरूषेन्द्र कौरव

15-7-2011

उप महाधिवक्ता

4 श्री राहुल जैन

शास. अधिवक्ता 15-7-2011 5 श्री सुदेश वर्मा

6 श्री रोहणी प्रसाद तिवारी शास. अधिवक्ता 15-7-2011 7 श्री विवेक अग्रवाल शास . अधिवक्ता 15-7-2011

15-7-2011

शास . अधिवक्ता

8 श्रीमती शीतल दुबे

9 श्री उमेश पाण्डे

शास . अधिवक्ता 15-7-2011

शास. अधिवक्ता 15-7-2011 10 श्री एस. के . कश्यप

शास . अधिवक्ता 15-7-2011 11 श्री एस. एस. बिसेन

शास . अधिवक्ता 15-7-2011 12 श्री अशोक चौरसिया

13 श्रीमती निर्मला नायक शास . अधिवक्ता 15-7-2011 14 श्री शिवमोहनलाल

15-7-2011

शास. अधिवक्ता

शास . अधिवक्ता 15-7-2011 15 श्री राहुल कुमार जैन

पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार जैन

(3)

(4) (1) (2)

शास. अधिवक्ता 15-7-2011 16 श्री पियुष धर्माधिकारी

15-7-2011

उप शास.

17 श्री योगेश दांडे

अधिवक्ता

शास. अधिवक्ता 12-9-2011 18 श्री संजय द्विवेदी

12-9-2011

शास . अधिवक्ता

19 श्री राजेश तिवारी

20 श्री अखिलेन्द्र सिंह शास . अधिवक्ता 12-9-2011

12-9-2011

शास. अधिवक्ता

21 श्री समीर चिले

22 श्री चन्द्रकान्त मिश्रा शास. अधिवक्ता 12-9-2011

12-9-2011 23 श्री अखिलेश शुक्ला

उप शास. अधिवक्ता

12-9-2011 24 श्री मनीष मिश्रा

उप शास . अधिवक्ता

20-10-2011 25 श्री विजय शंकर पाण्डे उप. अधिवक्ता

शा. अधिवक्ता 20-10-2011 26 श्री समदर्शी तिवारी

अति. महाधिवक्ता, कार्यालय , इन्दौर में पदस्थ विधि अधिकारीगण क्र. अधिवक्ता का नाम

पद

गतनियुक्ति दिनांक

(4) (2)

(3)

(1)

15-7-2011

अति. महाधिवक्ता

1 श्री मनोज द्विवेदी

15-7-2011 2 श्री बनवारीलाल यादव उप महाधिवक्ता

15-7-2011

शास . अधिवक्ता

3 श्री दीपक रावल

शास. अधिवक्ता 15-7-2011 4 श्री शिवदत्त बोहरा

15-7-2011

शास. अधिवक्ता

5 श्री सी. आर. कर्णिक

15-7-2011

शास. अधिवक्ता

6 श्री मुकेश परवाल

15-7-2011

शास. अधिवक्ता

7 श्री प्रमोद मीठा

15-7-2011

शास. अधिवक्ता

8 श्री भुवन देशमुख

15-7-2011 9 श्री रघुवीर सिंह चौहान शास. अधिवक्ता

उप शास. अधिवक्ता 15-7-2011 10 श्री लड्डुलाल शर्मा

उप शास. अधिवक्ता 15-7-2011 11 श्री राघवेन्द्र सिंह बैस

उप शास . अधिवक्ता 12-9-2011 12 श्रीमती विनिता फाये

12-9-2011

उप शास . अधिवक्ता

13 सुश्री मिनी रविन्द्रन

अति. महाधिवक्ता, कार्यालय , ग्वालियर में पदस्थ विधि अधिकारीगण

पद

क्र. अधिवक्ता का नाम

गतनियुक्ति दिनांक (2)

(4) (1)

(3)

अति. महाधिवक्ता 15-7-2011 1 श्री एम. पी. एस. रघुवंशी

15-7-2011

उप महाधिवक्ता

2 श्री विवेक खेड़कर

15-7-2011

शा. अधिवक्ता

3 श्री आर. पी . राठी

15-7-2011

शा. अधिवक्ता

4 श्री मुकुन्द भारद्वाज

5 श्री प्रवीण निवासकर उप शा. अधिवक्ता 15-7-2011

15-7-2011 6 श्रीमती निधी पाटनकर शा. अधिवक्ता 4052

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

(1) (2)

(3)

(4)

शा. अधिवक्ता 15-7-2011 7 श्री प्रवल प्रताप सोलंकी

15-7-2011 8. श्री राघवेन्द्र दीक्षित शा. अधिवक्ता

15-7-2011 9 श्री बी. के. शर्मा

शा. अधिवक्ता

15-7-2011

शा. अधिवक्ता

10 श्री भगवान राज पांडे

12 श्री प्रमोद पचौरी उप शा. अधिवक्ता 15-7-2011

शा. अधिवक्ता 02-8-2011 13 कु. नूतन सक्सेना

14 श्रीमती संगीता पचौरी उप शा. अधिवक्ता 20-10-2011 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2012

फा. क्र. 1 ( सी ) -11 - एट्रोसिटी - इक्कीस- ब-दो - 2012.- राज्य शासन , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री प्रकाश मार्तण्ड शेवडे , उप संचालक अभियोजन, जिला होशंगाबाद को होशंगाबाद जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

भोपाल , दिनांक 16 नवम्बर 2012

फा. क्र. 1 (सी ) -11- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब- दो- 2012.- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री जगतराम मरठेश्वर, उप संचालक अभियोजन, जिला सागर को सागर जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है .

फा. क्र. 1 ( सी ) -11- एट्रोसिटी- इक्कीस- ब - दो-2012 .- राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री अशोक कुमार सक्सेना , उप संचालक अभियोजन, जिला विदिशा को विदिशा जिले के लिये विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां उनकी उक्त पदस्थापना तक की अवधि के लिये प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. 1886-1535-2012-23- यो.आ.सां. शुद्धिपत्र. - इस विभाग के पत्र क्र. एफ. 10-4-1535-2012 - तेईस की समसंख्यक अधिसूचना का प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र ", असाधारण क्रमांक 470, दिनांक 7 नवम्बर 2012 को किया गया, जिसमें पृष्ठ क्रमांक 340 के स्थान पर पृष्ठ क्रमांक 940 पढ़ा जाये.

पी. के. सिद्धार्थ , उपसचिव.

[ भाग 1 जनसम्पर्क विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2012

क्र. एफ- 5-16-2011- जसं. 24. राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश में पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों के लिये श्रद्धानिधि योजना की स्वीकृति प्रदान करता है . श्रद्धानिधि के लिये नियम/योजना निम्नानुसार है:-

1. श्रद्धानिधि ऐसे पूर्ण कालिक अधिमान्य पत्रकार को प्रदान की जायेगी जो किसी दैनिक/साप्ताहिक समाचार- पत्र में कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक कार्य करते रहे हों और उनकी आयु 1 जनवरी की स्थिति में 62 वर्ष हो. इन्हें प्रतिमाह पांच हजार रुपये श्रद्धानिधि के रूप में देने का निर्णय लिया गया है. श्रद्धानिधि प्रारंभ में पांच वर्ष के लिये दी जायेगी.

2. श्रद्धानिधि केवल उन पत्रकारों को दी जायेगी, जिन्हें राज्य शासन से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो.

3. अधिमान्य पत्रकार को यह शपथ- पत्र देना होगा कि वह आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता है .

4. यह पात्रता उन अधिमान्य पत्रकारों को होगी जो जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश से कम से कम 10 वर्ष अधिमान्य रहे हों.

5 . एक पत्रकार को प्रतिमाह रुपये पांच हजार तक श्रद्धानिधि की पात्रता होगी.

6. अधिमान्य पत्रकार को बैंक में बचत खाता खुलवाना होगा जिससे उनके बैंक खाते में राशि जमा की जा सके. इसके लिये पत्रकार को आवश्यक प्रमाण- पत्र वर्ष में एक बार प्रस्तुत करना होगा, जिससे उनके बैंक खातों में प्रतिमाह श्रद्धानिधि जमा की जा सके.

7 . अधिमान्य पत्रकार पर किसी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिये .

8. श्रद्धानिधि स्वीकृति के संदर्भ में एक उच्च स्थरीय पांच सदस्यीय निर्णायक मण्डल का गठन होगा जो प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अपनी अनुशंसाएं देगा. निर्णायक मण्डल की अनुशंसा शासन के लिये मान्य करना बंधनकारी नहीं होगा.

9. श्रद्धानिधि की पात्रता स्वीकृति के बाद भी किसी भी समय समाप्त की जा सकती है . यदि लाभार्थी का आचरण पत्रकारिता के मान्य सिद्धांतों , मानदण्डों के विपरीत पाया जाता है या उनके विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो यह पात्रता समाप्त की जा सकेगी.

10. श्रद्धानिधि की राशि का आवश्यक बजट प्रावधान किया जाना होगा.

2. श्रद्धानिधि स्वीकृति के 5 वर्ष पश्चात् प्रकरणवार समीक्षा की जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लाजपत आहूजा, अपर सचिव.

4053

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. 100 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

(5)

(3)

ग्वालियर ग्वालियर सोनी

3.346 3.346

योग :

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की उदयपुरा ब्रांच की एम -3 एवं एम -4 मायनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 101 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(1)

(4)

(2) ग्वालियर

ग्वालियर

(3) हीरी

1.930 योग : 1.930

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की उदयपुरा ब्रांच की एम-3 एवं एम -4 मायनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1 4054

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. 103 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

राई

ग्वालियर ग्वालियर

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. 2 ग्वालियर.

2.197 योग : 2.197

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की उदयपुरा ब्रांच की एम-3 एवं एम-4 मायनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 102 - अ - 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

ग्वालियर ग्वालियर उदयपुरा

1.755 योग : 1.755

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्र. 2 , ग्वालियर.

सिंध परियोजना ( द्वितीय चरण ) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की उदयपुरा ब्रांच की एम-3 एवं एम -4 मायनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4055 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 26 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2012-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल ख. नं. रकबा

( एकड़ में )

अर्जित किये जाने

वाला रकबा

(6) (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

चपलासिर

रायसेन गौहरगंज

214/4/1/1

बड़वाई जलाशय की नहर हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , रायसेन.

बड़वाई 4/2 योग .

1.534 1.052 6.120 8.706

0.251 0.032 0.332 0.615

टीप. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्र. 11774 - भू- अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(6)

(4)

(2)

(5)

(1) (3) परिवर्तित वेस्टवियर में प्रभावित भूमि

राजगढ़

ब्यावरा ब्यावरा

बांकपुरा कालाकोट

राजगढ़

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, राजगढ़ .

परिवर्तित वेस्टवियर में प्रभावित भूमिका अर्जन बाकपुरा तालाब निर्माण.

09.334 10.716 योग .. 20.050

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4056

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर , दिनांक 2 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 03 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (3)

(1) (2)

(4)

(5)

11.237

नसरुल्लागंज खरसानिया

सीहोर

कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग , नसरुल्लागंज.

खरसानिया उपनहर की हाल्याखेड़ी माइनर हेतु.

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 04- अ- 82-2012-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7.093

सीहोर नसरुल्लागंज बीजला

खरसानिया उपनहर हेतु

कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग , नसरुल्लागंज.

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्र. भू.- अर्जन-2 ( अ -82 ) 2011-12-502.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

(7) (4)

भूअर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में ) (5)

(6)

(1) (2)

(3)

510/1

0.110

डिण्डौरी डिण्डौरी

510/2

0.110

0.260

सिलहरी रैयत प.ह.नं. 5/11 रा.नि.मं.

396

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

टिकरिया ( सिलहरी ) जलाशय नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.

0.250

397

विक्रमपुर

398

0.250

0.260

441

440

0.480

430

0.100

0.150

439

436

0.310

230

0.060

437

0.110

429

0.180

231

0.070

229

0.110

0.150

228

227 0.080 योग .. 3.04 0.05

503, 431

शासकीय भूमि

433, 232

कुल योग 3.09

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

[भाग 1 4058

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. भू- अर्जन -3 ( अ-82 ) 2011-12-502.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

(4)

भूअर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (5)

(1) डिण्डौरी

निजी भूमि-

(2) शहपुरा

101

0.090

0.230

(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

107

(3) पिपराड़ी प.ह.नं. 30 रा.नि.मं.

0.180

108

(7) बिलगांव जलाशय मध्यम परियोजना नहर निर्माण कार्य हेतु.

शहपुरा

0.020

115

0.050

99

0.040

93

114

0.230

0.160

110

0.020

118

89/2

0.040

0.040

127

0.170

128

121

0.290

129

0.030

0.220

133

0.050

134

0.020

435

0.030

434

330/1

0.160

330/2

0.120

330/3

0.130

0.080

330/4

139

0.130

0.320

141

0.050

142

140/2

0.030

0.020

135/2

0.360

135/1

योग .. 3.310

शासकीय भूमि

2.200 5.510

89/1 , 426 कुल योग .

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

4059 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. भू- अर्जन-111 ( अ-82 ) 2011-12-502.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुक

भू अर्जन हेतु

प्रस्तावित

रकबा ( हेक्टर में)

(5)

(1) डिण्डौरी

(4) निजी भूमि-

(2) शहपुरा

0.040

80

(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

31

0.320

34

0.710

(7) बिलगांव जलाशय मध्यम परियोजना नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) संग्रामपुर रै . प.ह.नं. 31 रा.नि.मं. शहपुरा

81

0.080

0.360

121

33

0.160

0.050

35

36

0.160

0.400

40/1

40/2

0.080

60/2

0.020

0.200

61

0.640

59

127

0.240

71

0.200

75/2

0.160

77

0.090

0.200

79

122

0.400

123

0.040

0.340

126

125

0.030

129

0.320

0.360

130

131/1

0.240

78

0.200

232

0.040

132

0.030

131/2

0.240

131/3

0.240

137

0.250

0.700

234

75/1

0.200

7.740

योग ..

0.140

124, 37, 73

शासकीय भूमि

76, 105

7.880

कुल योग

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4060

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 27 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 17- अ- 82-2011-12- क्र.-1899- भू- अर्जन- नहर- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील - अंजड़

(ग) ग्राम- सुराना

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 12.595 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में) (1)

(2)

53/1 पैकि

0.251

54/3 पैकि

0.113

54/4 पैकि

0.016

54/10 पैकि

0.080

54/11 पैकि

0.024

54/12 पैकि

0.049

54/13पैकि

0.008

54/14 पैकि

0.130

54/15 पैकि

0.162

54/16 पैकि

0.008

54/18 पैकि

0.089

61/1

0.405

61/3 पैकि

0.028

61/4 पैकि

0.012

0.328

62,63/1 पैकि

63/2पैकि

0.081

65/4 पैकि

0.097

65/5 पैकि

0.097

65/6 पैकि

0.154

(1)

(2)

66/1 पैकि

0.012

0.749

66/2, 67, 68/2 , 69

69|

70,71 पैकि

72/2 पैकि

0.081

74/1 पैकि

0.113

74/2पैकि

0.085

0.154

75/1, 75/2 पैकि

76/1 पैकि

0.064

76/2 पैकि

0.134

76/3 पैकि

0.064

77/1 पैकि

0.101

77/2 पैकि

0.235

77/3 पैकि

0.064

77/4 पैकि

0.020

86/1/1 पैकि

0.012

0.166

86/1/2, 86/1/3 ,

86/1/4,86/1/5 पैकि

|

0.105

131/1 क, 132/3 पैकि

131/1 ख पैकि

0.182

0.117

131/5,132/2,132/4 पैकि

142/1 ख पैकि

0.048

142/1 घ पैकि

0.267

0.222

143/1 , 144/1 पैकि

0.259

143/2क, 144/3 क,

143/4क पैकि

0.162

143/2ख , 143/4ख ,

144/3ख पैकि

0.210

143/3, 144/2 पैकि

0.368

145/2,145/8,145/9 पैकि

0.631

145/15, 146/1 पैकि

145/16 पैकि

0.113

0.142

147/1 , 169/2 पैकि

0.056

174/1 , 175/2 पैकि

0.089

174/2,174/3,175/3 पैकि

0.210

174/4, 175/6 पैकि

175/1 पैकि

0.008

175/4 पैकि

0.024

182/2 पैकि

0.113

0.012

182/3 पैकि भाग 1 ]

4061

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 नवम्बर 2012

(1)

(2)

0.219

192,193,194,195/ 1 पैकि

0.348

208/2, 210, 2 पैकि

0.210

208/3 , 209 , 210/1 पैकि

211/1 पैकि

0.385

211/2क पैकि

0.061

211/2ख पैकि

0.129

212/8 पैकि

0.178

0.056

212/9 , 212/10 पैकि

214 पैकि

0.445

216/2 पैकि

0.162

0.117

216/3 , 217/2 पैकि

216/4 पैकि

0.186

218/1,218/2,220/1 पैकि 0.121

0.113

218/3,218/4,220/ 2 पैकि

0.024

218/5, 220/6 पैकि

0.089

218/6, 220/7 पैकि

0.283

219/2 , 221 पैकि

220/3 पैकि

0.222

220/4 पैकि

0.255

220/5 पैकि

0.105

222/1 पैकि

0.490

222/2 पैकि

0.186

0.170

223, 224/1 पैकि

0.275

230/1 , 231/1 पैकि

231/3 पैकि

0.242

योग 12.595

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सबमाईनर, एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शे ( प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना (नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र . क्र. 22 - अ- 82-2011-12- क्र.- 1898- भू- अर्जन- नहर- 2012.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- बड़वानी

(क)

तहसील-अंजड़

(ख)

(ग) ग्राम- भमोरी

लगभग क्षेत्रफल -9.852 हेक्टर.

(घ )

खसरा नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

(1)

2/1 पैकि

0.097

0.996

4/1, 5/1 क पैकि

6 पैकि

0.882

7/1 पैकि

0.235

0.182

7/2ख पैकि

72/1 पैकि

0.190

0.142

72/2पैकि

72/3 पैकि

0.142

72/4 पैकि

0.016

72/5 पैकि

0.024

72/6 पैकि

0.303

72/7 पैकि

0.170

0.291

73/2पैकि

86/2

0.089

86/5 पैकि

0.170

83/2, 83/3,86/3,86/4,

0.097

91, 92 पैकि

0.032

89, 90/2 पैकि

106/1 पैकि

1.133

0.064

107/1 पैकि

0.170

111 पैकि

0.162

115/8

0.420

115/9 पैकि

115/11 पैकि

0.049

0.388

117/1 पैकि

117/2 पैकि

0.194

0.040

125 पैकि

0.101

129 पैकि

0.639

135/4, 135/6, 136/ 3 क पैकि

135/5,136/1,137/2

0.315

139/2 पैकि

0.421

136/2 पैकि 4062

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

(1)

(2)

139/4ख पैकि

0.024

143/3/1 पैकि

0.162

143/3/2 पैकि

0.372

143/4/1 पैकि

0.344

143/4/2 पैकि

0.040

143/8

0.081

143/9 पैकि

0.097

143/10 पैकि

0.044

143/12 पैकि

0.146

0.263

239/6 , 240/5 , 240/6 , 241, 242/2 पैकि

240/7 पैकि

0.125 योग . 9.852

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सबमाईनर, एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना (नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 , बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 नवम्बर 2012

क्र. 3199 - प्रशासक- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम - दादर

क्षेत्रफल लगभग -0.784 हेक्टर.

(घ)

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.228

1295

0.556

1308

योग 0.784

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नौवस्ता वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3201 - प्रशासक- भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- रीवा

(क)

(ख ) तहसील- हुजूर

ग्राम- सुमेदा

(ग)

क्षेत्रफल लगभग -0.300 हेक्टर.

(घ)

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.200

574

582

0.100 योग 0.300

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सुमेदा माइनर नहर के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्र. 1118 - भू-अर्जन- 2012 - प्र . क्र. 11- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

तहसील- भीकनगांव

(ख)

(ग ) ग्राम- रेहगांव

लगभग क्षेत्रफल-4.950 हेक्टर .

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा

(हे . में)

(2)

(1)

148/1

0.061

148/2

0.076

148/3

0.057

150/1

0.140

151/1

0.128

152/1

0.192

152/2

0.192

153/3

0.260

154/2/1

0.034

154/2/2

0.150

157/7

0.032

157/8

0.096

157/10

0.116

160/7

0.032

160/8

0.061

0.576

161 164

162/1

0.124

233/3

0.184

233/4

0.240

234/3

0.068

235/5

0.004

236/1

0.246

(2)

(1)

0.040

236/4

253/3

0.004

0.224

254/1

0.218

254/2

0.180

256/1

256/2

0.284

261

0.081

0.068

262/3

262/4

0.152

264/1

0.136

0.048

264/2

288/1

0.136

0.148

288/2

0.064

290/2

142/306

0.098

योग 4.950

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -2 हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन , दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्र. 1121 - भू-अर्जन- 2012- प्र . क्र. 5- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

ग्राम- बंजारी

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-2.134 हेक्टर.

(घ)

रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.124

13/3/2/1 4064

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 नवम्बर 2012

(1)

(2)

14/1/1

0.040

20/1

0.084

20/2

0.004

21/1

0.328

22/1

0.268

22/5

0.136

22/6

0.170

23/3

0.192

23/2

0.128

24/3

0.150

30/2/2

0.104

36

0.406

2.134

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -2 हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1119 - भू-अर्जन- 2012 - प्र. क्र. 6 - अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम- बलखड्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में )

(2)

(1)

189/2

0.060 योग .. 0.060

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-1 हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1122- भू- अर्जन 2012 प्र. क्र. 7 - अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

ग्राम-पोई

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-1.522 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.032

15/3

15/5

0.405

16/1

0.170

16/3

0.291

17/1

0.061

0.170

17/2

0.170

17/3

0.202

18/1/1

0.021

18/2 19/2

योग . 1.522

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -1 हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

4065

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. 1120- भू-अर्जन 2012 प्र . क्र. 8- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम- खेड़ाजागीर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.802 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे . में)

(1)

(2)

53/1

0.134

53/3

0.081

54/1

0.182

57/2

0.324

59/1

0.052

57/1

0.028

59/2

60

0.060

0.065

63/2 64

65/2

0.137

0.061

67/2/1

67/2/2

0.061

0.061

67/3/2

67/4

0.072

70/1

0.223

72/1

0.223

0.101

72/138

73/2

0.065

74/2 73/139

0.182

78/1/1/1

0.154

78/1/1/2

78/1/2

0.041

78/2

0.162

78/144/2 78/3

0.121

(2)

(1)

79/1

0.202

79/2

0.010

80/2

योग . 2.802

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -1 हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1117- भू-अर्जन- 2012- प्र . क्र. 12- अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील - भीकनगांव

(ग) ग्राम- सिरलाय बुजुर्ग

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.688 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.152

66/1

0.348

66/2

0.188

67/1

0.064

67/2

160/2

0.540

0.104

161/1

0.048

161/2

161/3

0.144

0.096

165/2

166/1

0.352

0.024

183/1 4066

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

(1)

(2)

183/2

0.104

184/1/1

0.108

184/1/2

0.024

184/1/3

0.032

184/2

0.180

184/3

0.008

185/1

0.040

198

0.076

205/1

0.152

205/2

0.240

205/3

0.016

205/4

0.072

205/5

0.108

238/1

0.060

238/2/3

0.132

238/2/2

238/2/1

0.120

238/3

240/1

0.192

0.160

240/3/2

240/5

243/1

0.004

243/2

0.152

243/3

0.032

243/6

0.224

244

0.296

245/2

245/1

0.004

251

0.092

योग .. 4.688

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -2 हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 1123 - भू-अर्जन- 2012- प्र . क्र . 13 - अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- खरगोन

(ख) तहसील - भीकनगांव

(ग ) ग्राम- पिपरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.696 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.100

77/4

0.140

150/4

0.110

151/1/2

0.118

152/1/3

152/2

0.248

152/3

0.030

0.290

152/5/1

152/7

0.130

0.566

161/1

161/2

0.046

161/5

0.052

0.040

161/6

0.120

163/4

164/1

0.132

0.030

165/1/1

0.206

165/1/2

0.146

165/1/3

165/3

0.194

192/2

0.004

192/3

0.098

0.178

192/4

0.192

193

202/1/1

0.150

202/1/2

0.158

0.160

202/2

0.104

202/3/1

202/3/2

0.100

0.112

202/4 भाग 1 ]

4067

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 नवम्बर 2012

(2)

(1)

202/5

0.076

207/1

0.118

0.124

207/3

208/1

0.080

208/3

0.010

224/1

0.030

164/268

0.304

योग . 4.696

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन -2 हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 02 - भू-अर्जन-अ- 82-11-12 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- हुजूर

(ग ) ग्राम- विशनखेड़ी, गौरा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-2.80 एकड़

खसरा नं.

रकबा ( एकड़ में ) (1)

(2)

250/1 / 1 क

0.80

234/1/2/3

0.07

(2)

(1)

236

0.58

0.27

234/ 1/2/ 1 / 1 / 2क

240 , 241 , 242 ,

0.02

244, 245 , 290 ,

241/1

0.26

239/2/1/7

0.57

238/1/1

238/1/2

0.17

238/2

0.06

238/3

योग .. 2.80

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , टी. टी. नगर, वृत्त भोपाल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 8 नवम्बर 2012

क्र. दस - भू- अर्जन- फा. 558- प्र. क्र. 4- अ- 82-2011-12- 5450.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- सोहागपुर

(ग) नगर/ग्राम-लालपुर

(घ) क्षेत्रफल-2.805 हेक्टेयर 4068

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

0.809

1728

1629

0.405

42/2/1 क

0.005

0.060

42/2/2क

1659/1

0.207

1708

0.372

1627

0.097

1632/1/2

0.061

42/2/1ख

0.370

0.061

42/2/2ख

1659/2

0.103

0.255

53

2.805

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मेसर्स एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड को 2 × 660 मेगावाट के प्रस्तावित ताप विद्युत् परियोजना हेतु निजी भूमि 2.805 हे . का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर जिला शहडोल में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 6 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 3 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-विदिशा

(ख) तहसील- विदिशा

(ग ) ग्राम- बालाबरखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.286 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

20/1

0.370

0.450

20/2

0.021

31/2

0.370

42/1/2

0.360

42/1/1

0.060

43/2/4

43/2/3

0.410

0.045

43/2/1

0.030

43/2/2

0.170

243/2/4

कुल योग 2.286

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बरों सिंचाई योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

प्र. क्र. 4 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- विदिशा

(ख) तहसील- विदिशा

(ग) ग्राम- धमनोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.944 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.053

623/5/2

0.030

625/2/2

0.202

647/2, 646/2

655/2/2

0.023 भाग 1 ]

4069

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 नवम्बर 2012

(2)

(1)

657/2

0.037

656/2

0.083

778/2

0.082

0.136

784/2

303/5

0.152

289/2

0.250

289/1

0.234

289/3

0.150

645/1

0.075

645/2/2

0.141

665

0.021

411/1

0.386

278/11/1/2

0.197

278/7/1

0.054

422/1/5

422/1/4

0.268

422/1/6

421

0.017

420/2

0.024

342/2/2

0.016

0.030

306/3/2

304/2

0.042

0.216

335/1/2

287/2

0.025

कुल योग .. 2.944

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बर्रो सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 40 - अ- 82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील - चंदला

(ग) ग्राम-हिनौता

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-5.649 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

हर्रई माईनर

0.060 126

127/1

0.090

0.141 127/2

0.278 133

0.121 134/1

134/2

0.066

0.180 137/1

0.231 193

0.342 194

0.069 195

0.150 196

0.014 199

0.053 200

0.067 208

0.471 209

249

0.104

0.201 278

0.153 274

276

0.380

0.216 277

0.174 278

0.004 279

0.237 284

285

0.070

0.234 286

0.002 289

4.108

योग ..

हिनौता सब माईनर

132

0.139

0.012 139

0.099 144 4070

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

(1)

(2)

145

0.030 149/2

0.090 151/3/1

0.123 151/3/4/2

0.115

151/3/4/3

0.198

152/1/1

0.006

152/1/2

0.067

172/1

0.204 173

0.090

182/1

0.003

188

0.004

योग

1.180

बघारी सब माईनर

265

0.070

266

0.008

279

0.062 280

0.110

281

0.083

284

0.028

योग ..

0.361

5.649

महायोग

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से निकलने वाली चंदला वितरक नहर की हर्रई माइनर, हिनौता सबमाईनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 41 -अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील-गौरीहार

(ग) ग्राम- उमरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.704 हेक्टर.

[भाग 1 खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

846

0.096

847

0.008

848

0.128

857

0.067

858

0.078

859

0.006

860/1

0.084

860/2

0.090

862/2

0.116

863

0.088

864

0.088

866

0.076

990/1

0.096

0.096

990/2

990/3

0.096

990/4

0.196

0.137

1009/2

1011/2

0.158

1.704

योग ..

(2 ) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से निकलने वाली चंदला वितरक नहर की अमहा माइनर, की उमरी सबमाईनर के भू- अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 1 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 11 - अ-82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 10043.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]

4071

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला-बैतूल

(ख ) तहसील - भैसदेही

(ग) नगर/ग्राम- गदराझिरी

(घ ) पटवारी हल्का नम्बर -41

लगभग क्षेत्रफल -0.283 हेक्टेयर.

(ङ)

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हे. में) (2)

9/1

0.190

9/3

0.093

योग 0.283

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गुनघाटी जलाशय के पूरक दांयी नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 15 - अ-82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन-10044 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- भैसदेही

(ग) नगर/ग्राम-चिचपाटी

( घ) पटवारी हल्का नम्बर-50

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-1.756 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

89/2

0.162

(2)

(1)

0.192

88/3

0.071

88/2

0.036

82

83

0.291

76/2

0.089

0.032

74/3

77/11

0.041

74/2

0.303

85/2

0.049

0.049

85/3

8/3

0.085

45/1

0.098

8/2

0.057

106/3

0.201

1.756

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16 - अ- 82- वर्ष 2011-12 - भू-अर्जन- 10045.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- भैसदेही

(ग ) नगर/ ग्राम- खैरवाड़ा

पटवारी हल्का नम्बर-49

(घ)

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.887 हेक्टेयर .

4072

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

248/2

0.060

179/1

0.103

248/3

0.109

248/4

0.117

248/5

0.083

248/6

0.082

248/7

0.109

59/1

0.145

231/16

0.079

योग . 0.887

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतुल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 15 नवम्बर 2012

क्र. 121000-01 - भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (ग्राम पालाबे तालाब ) प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- राजगढ़

(ग ) ग्राम- बापची

(घ ) क्षेत्रफल-10.154 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

55/1

0.253

55/1/1

1.216

55/1/3

0.320

55/7/1

0.160

57/2/2/2

0.225

57/2/2/1

4.050

55/3/1/1

0.240

57/1

0.962

0.560

57/2/2/3

55/ 1/2क

1.585

55/4/1/1

0.064

57/2/1

0.519

योग 10.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है . ( ग्राम पाताबे तालाब ) प्रयोजन में प्रभावित भूमि हेतु भूमि के नक्शेका प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. 1427- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- इन्दौर

(ग) ग्राम- राऊ

( घ) लगभग क्षेत्रफल - 40.448 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

97/1 पैकि

0.089

98/2

0.186

98/5

0.191

102/1/1

0.344

103/1

0.061

102/2/3

0.117

103/1/3

104/1/1

0.117

106/1

0.012

107

0.190

109/1

0.069

169/2/1 पैकि

0.271

169/2/1 पैकि

0.048

169/2/1 पैकि

0.093

169/2/1 पैकि

0.026

169/2/1 पैकि

0.035

169/2/2

0.385

171/2/2

0.189

172

0.089

173/1 पैकि

0.182

173/1 पैकि

0.085

(2)

(1)

173/1 पैकि

0.154

205 पार्ट

0.057

206

0.117

207/1

0.181

0.155

207/2

208/1/1 पार्ट

0.101

208/3

0.053

210/1 पार्ट

0.103

210/2

0.124

211/2 पार्ट

0.053

211/3

0.101

212

0.231

0.057

213/1/1

0.056

213/1/2

213/2

0.320

0.121

213/3

0.089

213/4

214

0.785

215

0.077

219/1

0.182

219/2

0.182

221

0.413

225

0.255

227/1 पैकि

0.044

229/1/1/1

0.031

0.030

229/1/1/2

0.036

229/1/2

229/1/3

0.081

230/1/1

0.020

230/1/2

0.020

230/2

0.065

0.020

230/3

266/3 पार्ट

0.081

0.071

275/1

0.150

278/1/2

0.063

279 पैकि

0.022

279 पैकि

0.121

279 पैकि

0.065

292/2 पार्ट

0.393

293 पार्ट

294/1

0.045 4074

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 नवम्बर 2012

(1)

(2) 294/3

0.060 294/4

0.072 295 पार्ट

0.290 296 पार्ट

0.503 304/1 पार्ट

0.405 305/1/4 पार्ट

0.421 312/2/1

0.485 312/2/2

0.970 313/1/2/1

0.024 313/1/2/2

0.049 357

0.032 360/1/1 पैकि

0.100 360/1/2

0.146 361/1/1

0.045 361/3

0.380 362

0.081 380 पैकि

0.240 383/3/1

0.084 391/1 पैकि

0.267 391/1 पैकि

0.208 391/2 पैकि

0.012 391/2 पैकि

0.149 391/3 पैकि

0.006 391/3 पैकि

0.155 391/4 पैकि

0.024 399

0.040 400

0.753 401 पैकि

0.024 401 पैकि

0.110 428

0.065 429

0.061 430

0.040 431

0.061 435/1

438 पैकि

0.118 439

440

0.101 441

0.134 442

0.045 616/1 पैकि

0.045 616/1 पैकि

0.044 (1)

(2)

617/1/2

0.244

622/2/1

0.032

0.015

633/1/1

0.163

633/1/2

633/1/3

0.199

0.149

633/1/4

0.057

643

645/1

0.006

652

0.789

660/1 पैकि

0.049

661/1

0.040

0.029

661/2

662

0.085

663/1 पैकि

0.387

663/1 पैकि

0.018

663/2 पैकि

0.135

663/2पैकि

0.059

663/3 पैकि

0.025

663/3 पैकि

0.048

663/3 पैकि

0.064

663/3 पैकि

0.053

663/3 पैकि

0.004

664

0.049

665 पैकि

0.405

666/2 पैकि

0.021

0.056

666/2पैकि

667/1/1 पैकि

0.115

667/1/1 पैकि

0.036

667/1/2

0.073

0.025

667/1/3 पैकि

667/1/3 पैकि

0.019

667/1/3 पैकि

0.020

667/1/3 पैकि

0.072

667/1/3 पैकि

0.088

667/1/4

0.228

668

0.053

669

0.053

0.120

670/1 पैकि 683/1

0.047

670/1 683/2 पैकि

670/1 पैकि

0.117

670/1 पैकि

0.092 भाग 1 ]

4075

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 नवम्बर 2012

(1)

(2) 670/2 पैकि

0.010 670/2 पैकि

0.031 670/2 पैकि

0.020 670/2 पैकि

0.023 670/2पैकि

0.142 670/2 पैकि

0.078 670/2 पैकि

0.072 672

0.360 673

0.061 677/1

0.130 677/2

0.161 678/1

0.053 679/1

0.010 679/3

0.004 680/1 पैकि

0.020 680/1 पैकि

0.087 680/3

0.007 681/1/1 पैकि

0.047 682

0.065 683/1 पैकि

0.090 683/1 पैकि

0.085 683/1 पैकि

0.065 683/1 पैकि

0.044 683/1 पैकि

0.045 683/1 पैकि

0.086 683/1 पैकि

0.097 683/1 पैकि

0.022 683/1 पैकि

0.038 683/1 पैकि

0.041 683/1 पैकि

0.027 683/1 पैकि

0.032 683/2पैकि

0.112 683/2पैकि

0.102 683/2पैकि

0.044 683/2 पैकि

0.006 683/2 पैकि

0.202 684/1 पैकि

0.179 684/1 पैकि

0.105 684/1 पैकि

0.076 684/2

0.085 684/3

0.085 685/1/1 पैकि

0.017 685/1/1 पैकि

0.004 (1)

(2)

0.003

685/1/1 पैकि

685/1/1 पैकि

0.044

685/1/2

0.097

0.073

685/1/3

0.008

686/1/1

686/2/1

0.020

0.020

686/3/1

0.187

686/4/1/1

686/5

0.024

0.013

687/2/2

0.026

687/3/2/1 पैकि

687/3/2/1 पैकि

0.011

0.030

687/3/2/1 पैकि

687/3/2/2 पार्ट

0.053

688/1/1

0.033

688/2/1

0.008

0.053

688/3/1

688/4/1/1

0.398

688/5

1.307

688/6

0.085

689 पैकि

0.015

689 पैकि

0.024

690/1/1

0.170

0.171

690/1/2

0.061

691/2पैकि, 693/4

0.065

691/2पैकि, 693/4

0.056

691/2पैकि, 693/4

0.065

691/2पैकि, 693/4

0.036

691/2 पैकि, 693/4

692/2/1

0.092

696/1 पार्ट

0.012

696/2पार्ट

0.012

697/1/1 पार्ट

0.012

0.559

701/1

0.226

721 पार्ट

722पार्ट

0.178

0.065

729 पार्ट

901

0.061

0.166

902/1/2

0.057

911/2

0.243

913

0.013

914/1/2

0.016

914/2/2 4076

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

(1)

(2) 915/1/1

0.150 919/2

0.202 942/1 पैकि

0.008 942/2

0.081 943/1/2

0.071

0.121 943/2

944/1/3

0.114 946/1/2

0.162 960/1/2

0.081 960/2/1

0.168 974/2/1

0.147 975/1

0.121 977/2/1

0.312 977/2/2

0.093 987

0.231 988

0.239 989

0.243 990/1

0.063 990/2

0.062 998 पैकि

0.150 1004

0.624 1005

0.113 1006

0.117 1012

0.198 1013/1

0.044 1013/2

0.131 1013/3

0.132 1014/1

0.073 1014/2

0.073 1015

0.526 1016

0.251 1017/3/1

0.135 1017/3/2

0.135 1017/3/3

0.135 1017/4/1

0.087 1017/4/2

0.131 1018/2

0.040 1024/1

0.069 1042/1/3

0.026 1042/2/2 पैकि

0.023 1042/2/2 पैकि

0.275 1043/1/1 पैकि

0.024

(2)

(1)

1043/1/2/1

0.059

0.130

1043/2

0.171

1045/2/1 पैकि

1045/2/2

0.356

1045/2/3

0.356

0.356

1045/2/4

2.100

1049

1060/1/1 पैकि

0.046

1060/2

0.046

1060/3 पैकि

0.008

1065/1

0.859

0.223

1121/1

1121/2

0.129

0.361

1129/1

0.024

1133/3/4

1136/ 1/1 / 2 ख पैकि

0.385

1136/1/2/3

0.033

1171/1/2

0.033

1172/1 पैकि

0.033

1172/1 पैकि

0.033

0.010

1171/1 पैकि

0.081

1188/2

1219

0.117

1244/1/2

0.072

0.012

1245/1

1246/1

0.045

1246/2

0.040

0.272

1251/2

1252/2

0.449

1261/1 पैकि

0.150

1378/2/2 पार्ट

0.048

40.448

कुल योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- ग्राम राऊ में आवास , मार्ग, नगरीय उद्यान, सार्वजनिक- अर्द्धसार्वजनिक , वाणिज्यिक एवं सामान्य निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन कार्यालय, कलेक्टोरेट , जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्र. 1074- गोपनीय- 2012-दो- 2-1-2012 ( भाग- बी ) .- श्री शिव चरण पाण्डेय , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन की सेवाएं, दिनांक 20 दिसम्बर 2012 तक की अवधि के लिये , मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर से सम्बद्ध कर उनका मुख्यालय भोपाल रखा गया है . तत्पश्चात्, दिनांक 21 दिसम्बर 2012 से वे द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन की हैसियत से कार्य सम्पादित करते रहेंगे .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम. के. मुदगल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( निरीक्षण एवं सतर्कता ) .

Jabalpur, dated the 3rd November 2012

No. D - 5564-1-7-3-2011 ( Part - I) . It is hereby notified that the following are the Vacation/ Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2013 .

Summer Vacation . - From Monday 20th May to Friday 14th June , 2013

Winter Vacation . -From Monday 23rd December to Tuesday 31st December, 2013.

Name of Holidays (2)

Sr. No. (1)

1

New Year's Day

Makar Sankranti

120

3

Id -Milad Un - Nabi

4

Republic Day

45 Holi (Dhuredi)

6

Good Friday

7

Gudi-Padwa

678

8

Ramnavmi

9

Mahaveer Jayanti

10

Buddh Purnima

11

Id-Ul-Fitar

12

Independence Day

13

Raksha Bandhan

14

Janmashtmi

15

Ganesh Chaturthi

16

Gandhi Jayanti

17

Dussehra ( 13-10-2013 ) 18

Id-Ul - Zuha

19

Deepawali ( 3-11-2013) 20

Moharrum

21

Christmas Day

TOTAL :-28 Days NOTES :-

Dates as per Gregorian Calendar (3)

Days ofWeek (4)

1-1-2013

Tuesday

14-1-2013

Monday

25-1-2013

Friday

26-1-2013

Saturday

27-3-2013

Wednesday

28-3-2013

Thursday

29-3-2013

Friday

11-4-2013

Thursday

19-4-2013

Friday

24-4-2013

Wednesday

25-5-2013

Saturday

9-8-2013

Friday

15-8-2013

Thursday

20-8-2013

Tuesday

28-8-2013

Wednesday

9-9-2013

Monday

2-10-2013

Wednesday

14-10-2013

Monday

15-10-2013

Tuesday

16-10-2013

Wednesday

2-11-2013

Saturday

4-11-2013

Monday

5-11-2013

Tuesday

6-11-2013

Wednesday

7-11-2013

Thursday

8-11-2013

Friday

14-11-2013

Thursday

25-12-2013

Wednesday

1. Mahashivratri dated 10-3-2013 , Dr. Ambedkar Jayanti / Baisakhi dated 14-4-2013 , Mahanavmi / Dussehra dated 13-10-2013 , Deepawali dated 3-11-2013 , Gurunanak Jayanti dated 17-11-2013 falls on Sunday and Mahaashtmi dated 12-10-2013 , falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays falling on 12th & 19th January, 9th & 16th February, 9th & 16th March, 13th & 20th April , 11th & 18th May, 8th & 15th June , 13th & 20th July, 10th & 17th August , 14th and 21st September, 12th & 19th October, 9th & 16th November, 14th & 21st December will be closed Saturdays of High Court.

3. Summer Vacation of High Court shall be from 20th May 2013 to 14th June , 2013 and Winter Vacation from 23rd December 2013 to 31st December, 2013 .

By order of the High Court, SUBHASH KAKADE , Registrar General .

4078

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

[भाग 1 CALENDAR OF HIGH COURT OF MADHYA PRADESH , JABALPUR

FOR THE YEAR 2013

JANUARY

MARCH

FEBRUARY

Days

SUN .

6 13 20 27 MON .

7 14 21 28

310 17 24 3 10 17 24 31

11 18 25 4 11

TUE . 1 8 15 22 29

16 23 30 WED. 2 9

18 25

4

12 19 26

5 12 19 26 5

20 27

6 13

10 17 24 31 THU . 3

13 20 (27

6

21 28 7 14

FRI .

1 4 11 18 25

2 SAT .

21 28

7 14

1

15 22

8

22 (29)

8 15

2

23

916

12 19 26

5

APRIL

Days

SUN .

7 14 21 28 MON. 1 8 15 22 29

9

16 23 30

JUNE

MAY

12 19 26 30 2

16 23 5

9

3 10

24

17 6 13

TUE . 2

23 30

9 16

1

10 17 (24)

20 27

25 28

4 11 18 7 14 21

22 29

19 26 8 15

WED. 3

2 THU .

11 18 25

4

5 12

20 27 23 30

6 13

9 16

FRI .

12 19 26

5

17 24 31

21 28

3 10

SAT . 61320 27

7 14

25

41118

JULY

15 22 29

1/8

SEPTEMBER AUGUST

Days

SUN .

7 14 21 28 MON. 1

22 29

8 15

16 23 30

22 29 11 18 25 1 8 15

4

2

5 12 19 26

23 30

9 16

20 27

6 13

TUE . 2 9

10 17 24 31 WED. 3

3 10 17 24 21 (28)

18 25 7 14

1 THU .

11 18 25

4 11

22 29

19 26 8 15

4

12 19 26

FRI . 5

5 12

20 27 16 23 30 6 13

2 9

SAT .

13 20 27

24 31

31017

6

2128

7 14

DECEMBER

NOVEMBER

OCTOBER

Days

SUN .

6 13 20 27 MON.

7 14 21 28 TUE . 1 8 15 22 29

8 15 22 29 3 10 17 24 1

2 9 16 23 30 4 11 18 25

10 17 24 31

3

19 26

512

WED. 2

23 30

9 16

4 11

20 27

25

18

6 13

10 17 24 31 THU . 3

FRI .

11 18 25

4

1 SAT .

12 19 26

5

2

26

5 12 19

7 14 21 28

13 20 27

6

15 22 29

8

14 21 28 23 30 7

916

Sundays & Holidays

Closed Saturday for Registry

Vacation भाग 1 ]

4079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 2012

TENTATIVE LIST OF HOLIDAYS OF THE SUBORDINATE COURT FOR THE YEAR 2013

Jabalpur, the 3rd November 2012

No. D - 5566-1-7-3-2012 ( Part - 1 ) .-- The following Tentative list of Holidays and Vacations for the Subordinate Courts during the Year 2013 prepared by the High Court is hereby published for general information : -

Name of Holidays Sr. No. (1)

(2)

1

Id-Milad Un - Nabi

2

Republic Day

3

Holi (Dhuredi )

4

Good Friday

5

Gudi -Padwa

6

Ramnavmi

7

Mahaveer Jayanti

8

Id-Ul-Fitar

9

Independence Day 10

Raksha Bandhan

11

Janmashtmi

12

Ganesh Chaturthi

13

Gandhi Jayanti

14

Dussehra ( 13-10-2013 ) 15

Id-Ul- Zuha

16

Deepawali ( 3-11-2013) 17

Moharrum

18

Christmas Day

TOTAL : 25 Days NOTES :-

Dates as per Gregorian Calendar (3)

Days of Week (4)

25-1-2013

Friday

26-1-2013

Saturday

27-3-2013

Wednesday

28-3-2013

Thursday

29-3-2013

Friday

11-4-2013

Thursday

19-4-2013

Friday

24-4-2013

Wednesday

9-8-2013

Friday

15-8-2013

Thursday

20-8-2013

Tuesday

28-8-2013

Wednesday

9-9-2013

Monday

2-10-2013

Wednesday

14-10-2013

Monday

15-10-2013

Tuesday

16-10-2013

Wednesday

2-11-2013

Saturday

4-11-2013

Monday

5-11-2013

Tuesday

6-11-2013

Wednesday

7-11-2013

Thursday

8-11-2013

Friday

14-11-2013

Thursday

25-12-2013

Wednesday

1. Mahashivratri dated 10-3-2013 , Dr. Ambedkar Jayanti /Baisakhi dated 14-4-2013 , Mahanavmi /Dussehra dated 13-10-2013 , Deepawali dated 3-11-2013 , Gurunanak Jayanti dated 17-11-2013 falls on Sunday and Mahaashtmi dated 12-10-2013 , falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays falling on 12th January , 9th February, 9th March , 13th April , 11th May, 8th June , 13th July, 10th August , 14th September , 12th Octber , 9th November, 14th December will be closed Saturdays for subordinate Court.

3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 20th May 2013 to 14th June , 2013 and Winter Vacation from 23rd December 2013 to 31st December , 2013 .

4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court .

5. The District Judge of the concerned district shall declare three local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.

The Saturday of every month ( except Second Saturday ) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B - 2380 - III - 6-8-85 Pt - II dt . 26-5-2010 .

By order of the High Court , SUBHASH KAKADE , Registrar General .

4080

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 नवम्बर 2012

TENTATIVE CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH FOR THE YEAR 2013

JANUARY

MARCH

FEBRUARY

Days

SUN .

6 13 20 27 MON .

7 14 21 28 TUE . 1

15 22 29

8

16 23 30 WED. 2 9

10 17 24 31 THU . 3

11

FRI . 4

1

18 25

2 SAT .

12 19 26

5

APRIL

Days

SUN .

7 14 21 28 ΜΟΝ. 1 8 15 22 29 TUE . 2 9 16 23 30

1

10 17 (24)

WED. 3

THU .

2

11 18 25

4

3 10

FRI . 5 12 19 26

SAT .

3 10 17 24 31 3 10 17 24

18 25 4 11 18 25

4 11

12 19 26

19 26 5

5 12

13 20 20 27

( 27) 6 13

6

7 14 21 28

14 21 28

7

1

8 15 22

15 22 (29)

8

2

23 30 23

916

916

JUNE

MAY

16 23

30(2 9

5 12 19 26

6 13 20 27

3 10 17 24 21 28

11 18 25

4

7 14

22 29

12 19 26 8 15

5

20 27 16 23 30

6 13

9

21 28 17 24 31

7 14

18 25

411

613 20 27

15 22 29

1/8

SEPTEMBER AUGUST

JULY

Days

SUN .

7 14 21 28 MON . 1

22 29

8 15

TUE . 2

23 30

9 16

10 17 24 31 WED. 3

1

11 18 25

THU . 4

15 22 29

8

11 18 25 1

4

19 26

5 12

2

16 23 30

9

20 27

6 13

10 17 24

3

21 28

11

25 7 14

4

18

22 29

19 26 8 (15)

2

12 19 26

FRI . 5

SAT .

13 20 27

5 12

23 30

9 16

27

6 13 20

21 28 17 24 31 714

3 10

6

DECEMBER

NOVEMBER

OCTOBER

Days

SUN .

6 13 20 27

15 22 29

8

17 24 1

3 10

MON.

7 14 21 28 TUE . 1 8 (15) 22 29 WED. (2

23 30

9 (16

17 24

10

31 THU . 3

11 18 25

FRI . 4

1 12 19 26

SAT . 5

2 Sundays & Holidays

Closed Saturday for Registry

Vacation

2 9 16 23 30 11 18 25

4

10 17 24 31

3

5 12 19 26

11 18 25 13 20 27 4

6

12 19 26

5

14 21 28

7

20 27

6 13

22 29

8 15

23 30

14 21 28 916

7

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 November 2012. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2012-11-23.47.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2012-11-23.47.Ordinary.