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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 08 February 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
06
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-02-08.06.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी 2013 - माघ 19, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट .

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. ई. - 5-463- आयएएस - लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री आर. के. स्वाई , आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री आर . के. स्वाई की अवकाश अवधि में संबंधित विभागों का कार्य श्री एम . एम. उपाध्याय, आयएएस. , कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा सीधे देखा जावेगा.

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( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. स्वाई को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री आर. के. स्वाई द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. एम. उपाध्याय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री आर. के. स्वाई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. स्वाई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013 .

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. ई . - 5-808 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 28 जनवरी से 7 फरवरी 2013 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26 एवं 27 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-904- आयएएस लीव एक 5.-( 1 ) श्री शैलेन्द्र कियावत , आयएएस. , उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल को दिनांक 29 जनवरी से 1 फरवरी 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, राज्यपाल सचिवालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. ई. - 5-393- आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 28 जनवरी से 5 फरवरी 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश की अवधि में श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव,

[भाग 1 मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. ई. - 5-369- आयएएस लीव एक- 5.-( 1 ) श्री अन्टोनी जे . सी. डिसा , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 28 जनवरी से 4 फरवरी 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 , 26, 27 जनवरी 2013 एवं 3 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

( 2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जनवरी 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई . - 5-409- आयएएस- लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस . , विकअ- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम को दिनांक 29 जनवरी से 4 फरवरी 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री एस. आर. मोहन्ती की अवकाश अवधि में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का प्रभार श्री संजय सिंह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को तथा योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार डॉ. देवराज बिरदी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता तथा पशुपालन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री एस. आर. मोहन्ती द्वारा विकअ- सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ- आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम का प्रभार ग्रहण करने पर श्री संजय सिंह , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा डॉ. देवराज बिरदी, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. एफ- 3-7-2012-1-4- संशोधित अधिसूचना. - राज्य शासन द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2013 को पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2012 ( उत्तरार्द्ध ) हेतु मतदान दिनांक 14 जनवरी 2013 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया था के स्थान पर अब दिनांक 16 जनवरी 2013 बुधवार को सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है .

( 2 ) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सरिता बाला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. ई -5-777- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री अशोक कुमार शिवहरे, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2013 द्वारा दिनांक 7 से 24 जनवरी 2013 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 7 से 18 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. ई- 5-369- आयएएस - लीव- एक- 5.- श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , उक्त अवकाश स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , एम. के. बातव, अवर सचिव " कार्मिक".

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्र. एफ- 5-10-2011 - उन्तीस - 2.- राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:-

नाम

क्रमांक

जिला

(3) (2)

(1)

1 श्री डॉ. राकेश मिश्रा

सतना (2 ) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2011

क्र. एफ- 5-10-2011 - उन्तीस- 2.- ( 1 ) राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को सदस्य के रूप में नियुक्त करता है: -

क्रमांक

नाम

जिला (1)

(2)

(3) 1 श्री महेन्द्र तिवारी

गुना 2 श्रीमती रीना शर्मा

गुना (2 ) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे. उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुबोध रेगे, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. एफ- 5-04-2011 - उन्तीस - 2.-( 1 ) राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है: - नाम

जिला क्रमांक

(2)

(1)

(3) 1

भिण्ड कुमारी मीना शर्मा

(2 ) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

क्र. एफ- 5-04-2011 - उन्तीस - 2.- ( 1 ) राज्य शासन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 68 ) की धारा 10 की उपधारा ( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, चयन समिति की सिफारिश पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम्स में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नांकित को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिले में सदस्य के रूप में नियुक्त करता है:-

जिला नाम

क्रमांक

(3) (1)

(2)

1

श्रीमती रीना मिश्रा

सीहोर

सीहोर 2 श्रीमती शकुन विजयवर्गीय

(2) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे . उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी . सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल. भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. एफ-1 (ए) 55-94- ब- 2- दो.- ( 1 ) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( कार्मिक ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 29 जनवरी से 8 फरवरी 2013 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश 9 , 10 फरवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भाग 1 ]

439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

(4) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. एफ -1 ( ए) 269-86- ब- 2-दो.- ( 1 ) श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 25 , 26 , 27 जनवरी 2013 एवं 3 फरवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " कन्याकुमारी (व्हाया त्रिवेन्द्रम ) " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. श्री एम. आर. कृष्णा स्वयं

2. श्रीमती एम. इन्दिरा पत्नी

( 2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री अशोक जैन , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से, अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री एम . आर. कृष्णा , भापुसे , पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6 ) अवकाशकाल में श्री एम. आर. कृष्णा , भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

संसदीय कार्य विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2013

क्र. 65 - एफ (4) 17- स्था.- 2011 - अड़तालीस .- राज्य शासन श्री एल. सी. मोटवानी , उपसचिव, संसदीय कार्य विभाग को अपर सचिव के पद पर वेतनमान 37400-67000-8700 ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है .

(2 ) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम, 2002 के उपबन्धों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश गुप्ता, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म.प्र. ) - 462 011

शुद्धि-पत्र

भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2013

क्र. एफ- 65-01-2013- तीन-134.- आयोग के आदेश क्रमांक एफ-65-01-2013- तीन-111 , दिनांक 29 जनवरी 2013 द्वारा नगरपालिका परिषद्, उमरिया , जिला उमरिया के निर्वाचन परिणामों को अधिसूचित कराया गया है, यह अधिसूचना " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " क्रमांक 40, दिनांक 29 जनवरी 2013 के पृष्ठ क्र. 79 पर मुद्रित है, इसमें त्रुटिपूर्ण अध्यक्ष पद के नाम को " कंचर खट्टर " के स्थान पर " कंचन खट्टर " पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

440

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 4 जनवरी 2013

क्र. 137- स्था. - 2012.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 2 मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-2-1999- एक-4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ए . के. सिंह ( आई.ए.एस. ) कलेक्टर, कटनी वर्ष 2013 के लिये अधोलिखित तालिका में दर्शित तिथियों में कटनी जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-

तालिका

दिनांक क्रमांक (1)

छुट्टी का नाम (2)

(3) 1

28-3-2013

होली का दूसरा दिन

2

18-9-2013

अनन्त चर्तुदशी

3

4-11-2013

दीपावली का दूसरा दिन

उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश हरदा , दिनांक 8 जनवरी 2013

दिवस (4)

गुरुवार

बुधवार

सोमवार

ए. के. सिंह , कलेक्टर .

क्र. 279 - स्थापना-34-2012-13.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक चार के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. सुदाम खाडें, कलेक्टर, जिला हरदा वर्ष 2013 में जिला हरदा के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-

दिनांक (2)

दिन (3) क्रमांक (1)

1

22 अगस्त 2013

गुरुवार 2

18 सितम्बर 2013

बुधवार 3

04 नवम्बर 2013

सोमवार उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

त्यौहार का नाम जिसके लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है (4)

कजलियां ( रक्षाबंधन का दूसरा दिन)

अनन्त चतुदर्शी ( गणेश विसर्जन ) दीपावली का दूसरा दिन ( अन्नकूट )

सुदाम खाडें , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश सिंगरौली, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. 59 - सामान्य- 2012.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-7-2012-एक-4, भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2012 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग - दो के अनुक्रमांक 4 के नियम 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2013 में सिंगरौली जिले के लिए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं: -

त्यौहार का नाम

क्रमांक (1)

(2)

दिनांक (3)

14-1-2013

1

मकर संक्रांति / पोंगल

2

4-10-2013

सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या

3

4-11-2013

दीपावली का दूसरा दिन

दिन (4)

सोमवार

शुक्रवार

सोमवार

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों/उप कोषागारों एवं बैंकों को छोड़कर जिले में स्थित शेष सभी शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं में लागू होंगे .

एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर .

44.1 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्र. 1250 - व. लि. - 2013 .- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999- एक- 4- भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत् मैं, सी. बी. सिंह, कलेक्टर, जिला धार वर्ष 2013 के लिये धार जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शाई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं : -

विवरण अ. क्र.

वार

त्यौहार का नाम

(1)

(2)

(3)

दिनांक (4)

(5) 1

3-9-2013

मंगलवार

संपूर्ण तहसील बदनावर के लिए श्री शंकर सवारी ( छबीना ) का दूसरा दिन

2

18-9-2013

संपूर्ण धार जिले के लिए

बुधवार

अनंत चतुर्दशी का दूसरा दिन

3

सोमवार

14-10-2013

संपूर्ण धार जिले के लिये विजयादशमी का दूसरा दिन

4 उर्स

20-12-2013

शुक्रवार

तहसील बदनावर को छोड़कर संपूर्ण धार जिले के लिये.

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय , उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

सी. बी. सिंह , कलेक्टर.

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन, भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. एफ- 1-6-12 - रा.स. यू.ए. 1-148.- मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय अधिनियम , 1991 ( क्र. 20 सन् 1991 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) सहपठित परिनियम 01 की कण्डिका 02 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-

समिति के चेयरमेन कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1. प्रो. विनय कुमार पाठक, कुलपति,

वर्द्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय , कोटा ( राजस्थान )

समिति के सदस्य

2. प्रो. अतुल शर्मा ,

चेयरमेन, दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा नामांकित महात्मा गांधी नेशनल फेलो, इंडियन काउंसिल आफ सोशल साईंस रिसर्च एवं विजिटिंग प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट आफ ह्युमन डवलपमेंट, नई दिल्ली

समिति के सदस्य

3. न्यायमूर्ति श्री व्ही. के. अग्रवाल ,

विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्वाचित सेवानिवृत्त न्यायाधीश , म.प्र. उच्च न्यायालय, बी-12, आकृति गार्डन , नेहरू नगर, भोपाल-462003

(2 ) महामहिम कुलाधिपतिजी द्वारा प्रो. विनय कुमार पाठक को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी .

कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज ( मुक्त ) विश्वविद्यालय , भोपाल के आदेशानुसार, विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

442

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 7 जनवरी 2013

क्र. 176 - कलेक्टर- जि.भू.अ.- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.मं.

निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

सिवनी बरघाट

70.350

निवारी 21/65 बंदो. नं. 309.

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी.

कांचना मंडी लघु जलाशय यूनिट -1 शीर्ष कार्य हेतु डुबान क्षेत्र.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 176- कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.मं.

निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) सिवनी बरघाट

10.250

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी.

साल्हें कला प.ह.नं. 21/65. बंदो. नं. 563 .

कांचना मंडी लघु जलाशय यूनिट-1 शीर्ष कार्य हेतु बंड लाईन.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

443

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. 176 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

भूमि का विवरण ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.मं.

निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) सिवनी बरघाट

4.55

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी.

साल्हें खुर्द प.ह.नं. 21/65. बंदो. नं. 564.

कांचना मंडी लघु जलाशय यूनिट-1 शीर्ष कार्य हेतु डुबान क्षेत्र.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 176 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.मं.

निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) सिवनी बरघाट

67.210

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी.

साल्हें कला प.ह.नं. 21/65. बंदो. नं. 563 .

कांचना मंडी लघु जलाशय यूनिट-1 शीर्ष कार्य हेतु डुबान क्षेत्र.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

से ( 4 ) क्र. 176 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 444

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.मं.

निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(3)

(2)

(6)

(4)

(5)

सिवनी बरघाट

7.490

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी.

साल्हें कला प.ह.नं. 21/65. बंदो. नं. 563.

कांचना मंडी लघु जलाशय यूनिट -1 शीर्ष कार्य हेतु स्पिल चैनल.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 176 - कलेक्टर - जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.मं.

निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में )

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

सिवनी बरघाट

91.020

बम्हनी 66 बंदो. नं. 380.

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सिवनी.

कांचना मंडी लघु जलाशय यूनिट -1 शीर्ष कार्य हेतु डुबान क्षेत्र.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. भू- अर्जन- ( अ -82 ) 2012-13 - संशोधित अधिसूचना. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2) (3)

(4) मण्डला मण्डला ग्वारा ह.नं. 07

1.30 बाजा ह.नं. 03 1.16 सुनेहरा मा.ह.नं. 07 0.09 ढेंको ह.नं. 04 0.96 कुल योग .. 3.51

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

हवाई पट्टी निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) मण्डला.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मण्डला, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(1)

(2)

(4) नारायणगंज

मण्डला

1.99

प.ह.नं. 35 कोबरी कला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, निवास.

कोबरी कला जलाशय- वेस्टवियर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

446

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. भू.अ.अ.- 2012-13- प्र.क्र. 01 अ-82 वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1) दमोह

भैंसा

हटा

0.01

रमपुरा

1.18 योग .. 1.19

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , दमोह .

(6) गैसावाद- अदनवारा - वलेह मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजना के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 23 जनवरी 2013

प्र. क्र. 05 - अ- 82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) (2)

(3)

(4) मंदसौर

6.60 शामगढ़ सूरजना नया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग गांधीसागर.

(6) पालखंदा तालाब ( पूरक प्रकरण) .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 21 जनवरी 2013

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ . 21-12- पत्र क्र. भू-अर्जन-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) सतना मैहर

पाला

0.125 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग क्रमांक 09 , मैहर, सतना.

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत सतना- रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के . खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. 153 - भू-अर्जन-प्र. क्र. 40- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में ) (4) बड़वानी बड़वानी दक्षिण पॉचपुला 120.05 (व.मी. ) शासकीय भूमि में स्थित मकान-4

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12 , राजपुर जिला बड़वानी. ( म. प्र. ) .

लोअर गोई परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

448

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. 154 - भू-अर्जन-प्र. क्र. 41-अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) (1) (2)

(3)

(4) बड़वानी

बड़वानी

वेदपुरी 74.80 (व.मी. ) (निजी भूमि में स्थित मकान-1 ) .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12 , राजपुर जिला बड़वानी . ( म. प्र. ) .

लोअर गोई परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 155 - भू- अर्जन- प्र. क्र. 42- अ- 82-2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

(3)

लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (4) (1) (2)

बड़वानी

बड़वानी

वेदपुरी 66.20 (व.मी. ) (शासकीय भूमि में स्थित मकान-2 ) .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12 , राजपुर जिला बड़वानी. ( म. प्र. ) .

लोअर गोई परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. 156 - भू-अर्जन-प्र. क्र. 43-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल

(वर्ग मीटर में)

(4)

(5)

(6) बड़वानी पॉचपुला उत्तर

बड़वानी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12, राजपुर जिला बड़वानी . म . प्र.

लोअर गोई परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

1190.91 ( वर्ग.मी. ) निजी भूमि में स्थित संपत्ति मकान-20 एवं कुऑ-1

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 157- भू-अर्जन- प्र . क्र. 44- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) बड़वानी

बड़वानी

पॉचपुला उत्तर निजी कृषि भूमि रकबा 2.141 (हेक्टेयर) .

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 12 , राजपुर जिला बड़वानी. ( म. प्र.) .

लोअर गोई परियोजना की बांध के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 12 , राजपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

450

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

[भाग 1 कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. 229 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (1) रीवा सिरमौर

0.012

(3) तेंदुन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

(6) सिरमौर वितरक नहर के ग्राम तेंदुन के हटवा माइनर एवं सबमाइनर की 0.012हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 231 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1) रीवा

(4) 0.048 (2) सिरमौर

(3) बैकुण्ठपुर -408

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र. ).

(6) सिरमौर वितरक नहर के हटवा माइनर एवं सबमाइनर की 0.048 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. 233 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमिकाविवरण नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) रीवा

0.002 सिरमौर पाली कोठार, 300

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सबमाइनर की 0.002 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 235 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील

भूमिकाविवरण नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

0.068 सिरमौर पाली अमरीश सिंह 301

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.) .

सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सबमाइनर की 0.068 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

452

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

[भाग 1 क्र. 237 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि काविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा सिरमौर

0.114

हटवा कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सबमाइनर की 0.114 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा , दिनांक 24 जनवरी 2013

पत्र क्र. 259 - प्रका. - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमिका विवरण ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2) (3)

(4) रीवा त्योंथर

0.920

खूँथी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

पत्र क्र. 261 - प्रका. - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के भाग 1 ]

453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(4)

(3)

रीवा

2.050 त्योंथर

बुदामा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.

(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 263 - प्रका. - भू- अर्जन. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका विवरण

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1) रीवा

(4) 1.50 त्योंथर

(3) गीधा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 265 - प्रका. भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 1.980 (1) रीवा

(3) डीह

(2) त्योंथर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

454

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. क्यू. - कोर्ट- कले. - राजस्व- भू- अर्जन-प्र.क्र. 01-12-13-अ- 82-170.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

भिण्ड

(3) लहार

(2) लहार

(5)

0.090

(6) कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार.

(7) कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार के रास्ता हेतु .

(4)

5223

5224

0.030

5129

0.010

योग .. 0.130

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी लहार जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है. ( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 31 जनवरी 2013

प्र. क्र. 1 अ- 82 - वर्ष 11-12 - भू- अर्जन-1064 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

तहसील

जिला

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 25.802 (2) शाहपुर

(3) डुल्हारा

(1) बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक 2 , बैतूल.

(6) डुल्हारा जलाशय तथा स्पिल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्रमांक 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

भाग 1 ]

455

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

प्र. क्र. 1 अ - 82- वर्ष12-13- भू-अर्जन-1065 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

आठनेर

(4) 31.932 (1) बैतूल

छिन्दवाड़ सवासन.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , क्रमांक -2 , बैतूल .

(6) छिन्दवाड़ जलाशय एवं स्पील तथा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , क्रमांक 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

( 4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही , जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. 1016 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 4 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- ब्यावरा , रामगंज मण्डी से भोपाल नई रेलवे लाईन निर्माण हेतु .

(ग) नगर/ग्राम -पीपलबे , बंजारी , चाठा, मोया, चमारी (घ) लगभग क्षेत्रफल- 30.829 हेक्टेयर.

क्रमांक

ग्राम का नाम

कुल रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3) 1

पीपलबे

7.841 2

बंजारी

7.157 3

चाठा

6.877 4

मोया

4.322 5

चमारी

4.632

30.829

कुल योग

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण (4)

रामगंज मण्डी से भोपाल नई रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) द्वितीय पश्चिम मध्य रेलवे कोटा.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रामगंज मण्डी से भोपाल नई रेलवे लाईन निर्माण हेतु तहसील ब्यावरा के ग्राम पीपलबे बंजारी, चाठा, मोया, चमारी की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

456

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 6 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 89 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- ग्वालियर

(ग ) ग्राम- सिकरोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.58 हेक्टेयर .

सर्वे

[भाग 1

(2)

(3) (1)

0.031 263/1

0.031

0.481

0.01 421

462

0.387

0.01

0.03 248

0.188

0.14 262

0.606

0.037

465/1

0.03 465/2

0.036

0.07 458

0.084

1.233

0.06 457

0.32 445

1.003

0.02 455

0.721

0.33 450

0.721

0.428

0.18 425

0.02 406

0.293

0.418

403/मिन 1

0.42 403/मिन 2

2.090

403/मिन 3

0.345

334/1

0.627

अर्जित किये जाने

नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में )

0.38 334/2

0.627

334/4 मिन 1 0.052

334/4 मिन 2

वाला अनुमानित

रकबा ( हेक्टर में )

(1)

(2)

(3) 463/1

0.010

0.03 463/2

0.042

459

0.345

0.13

0.052

444

0.03 448

0.961

0.42 423/2

0.366

0.44 423/3

0.178

404

0.543

0.13 327

0.397

0.03 314

0.261

0.13 313

0.18

0.293

270

0.387

0.07 267

0.084

0.07 253/1/1

0.122

253/1/2

0.123

0.23 253/1/3

0.246

252

0.428

0.10 464/1/1

0.402

464/1/2

0.435

464/1/3

0.030

0.37 464/2/2

0.015

464/3/1

0.212

464/3/2

0.227

464/2/1

0.424

0.480

334/5

322/4

0.941

0.115

322/1/मिन 1

0.356

322/1/मिन 2/क

0.53

0.010

322/1 मिन-2/ख

0.523

322/2मिन -1

322/2 मिन-2 1.672

322/5

0.157

322/6

0.084

325

0.355

0.24

0.428

0.08 320

1.264

329/1/मिन 1

0.826

329/1/मिन 2

0.19

0.732

329/2/मिन 1

329/2मिन 2 0.502

466/1

0.345

0.01 466/2

0.355

250/1/2

0.096

250/2

0.157

0.12

0.107

250/3

0.228

250/1/1

योग : 5.58 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

प्र. क्र. 90- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- ग्वालियर

(ग) ग्राम- जखारा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.21 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3) 314

2.801

0.58 311

3.166

0.11 317

1.150

0.17 354

0.679

0.04 301

1.390

0.40 285

0.42

1.118

286

0.32

1.160

287/1

0.408

287/2

0.387

0.21 287/3

0.387

60

0.533

0.35 62

0.533

0.02 61

0.094

0.04

0.38 67

0.857

68

1.150

0.04 52

0.763

0.15 50

0.857

0.32

0.261

0.03 44

45

0.14

1.234

41

1.421

0.18 37

0.04

0.115

0.18 38

0.920

21

1.965

0.43 22

1.118

0.24

0.700

0.22 16

3

0.920

0.31

(2)

(3) (1)

4

0.03

0.909

1.682

0.33 333

0.02 331

0.115

313/1

0.554

0.272

0.31 313/2

0.272

313/3

0.09

0.857

31

0.941

49/1

0.01

0.042

49/2/क

0.428

49/2/ख

0.10

0.815

17

योग : 6.21 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 18 जनवरी 2013

प्र. क्र. 114- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- उटीला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.610 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

0.020 515

0.345

0.110

0.261

512

511/1

0.585

0.080

0.178

511/2

511/3

0.387

1.944

0.150 457 458

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

(1)

(2)

(3) 510

3.104

0.390 594

0.867

0.230 493/1

1.024

0.320 493/1/मिन-1

0.513

493/2/मिन-2 1.431

456/2

1.568

0.250 455

1.400

0.100 454

0.564

0.160 335/1

1.034

0.240 335/2

1.202

340

0.831

0.200 341

0.627

0.070 346/1

0.073|

346/2

0.136

0.270 346/3

0.669

346/4

1.912

348

0.178

0.020 347

0.282

0.060 357

1.024

0.030 358/1

0.538

0.190 358/2

0.538

359/1

0.450

2.195

359/2

2.247

0.450 375/1

0.042

375/2

0.115

375/3 मिन -1 0.627

375/3 मिन-2 0.209

0.020 375/4

1.285

375/5

1.254

366/1

0.232

0.080 366/2

0.552

364

0.020

0.146

361

0.658

0.100 362

0.554

0.040 263

0.010

0.553

3.610

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-1 आर एवं एम -1 एल के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 119- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला -ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग) ग्राम- बेरजा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में)

(2)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (3) (1)

940/2

0.941

940/3

0.941

0.47

940/4

940/5

0.47

0.08

940/6/क

0.08

940/6/ख

940/6 /ग

0.08

0.041 940/7

0.909

0.055

940/8/क

0.056

940/8/ख

0.056

940/8 /ग

940/9

1.055

941/1/मिन-1

0.136

941/1/मिन-2 0.136

941/4

0.031

941/5/मिन-2

0.24

0.836

942/2

0.282

942/3/क

942/3/ख

0.282

0.282

942/3 /ग

0.390

942/4/क

0.390

942/4/ख

942/4/ग

0.03

0.390

942/5/क

0.69

942/5/ख

0.070

0.070

942/5/ग

942/6

1.013

0.105

943/3/क भाग 1 ]

459

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

(1)

(2)

(3) 943/3/ख

0.105

943/3/ग

0.104

0.23 945/1

0.408

945/2

1.045

0.08

योग : 0.750 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम -4 एल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 128 - अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग ) ग्राम- चन्द्रपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.830 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में )

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3) 281

1.250

0.360 296

1.070

0.230 297

1.280

0.120 161

2.420

0.020 324

1.330

0.030 285

0.190

0.020 328

0.730

0.050

योग : 0.830 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम -4 एल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर , दिनांक 22 जनवरी 2013

प्र. क्र. 129- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील -ग्वालियर

(ग) ग्राम- सुपावली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.670 हेक्टेयर.

अर्जित किये जाने सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में) (3) 280/1/मिन-4 0.418

280/5

0.418

280/2

0.157

0.209

0.040 280/1/मिन-1

0.418

280/1/मिन-2

280/1/मिन-3

1.285

280/4

0.523

281/1

0.209

0.110 281/2

0.021

281/3

0.052

282/1

282/2

0.030 282/6

0.857

283

0.230

0.418

232/1/मिन-1

232/1/मिन-2

1.703

232/2

0.334

0.140 232/3

0.334

232/4

1.097 460

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

(1)

(2)

(3) 233/1

1.200

233/2

1.200

233/3

1.200

0.330 233/4

0.810

227/1/मिन -1

1.045

1.170

227/1/मिन-2

227/1/मिन-3 क 1.200

227/2

0.314

0.360 227/3 /क

0.209

227/3/ख

0.314

227/3 /ग

0.105

226/1/मिन-2

1.045

226/1/मिन-3 0.836

0.260 226/2

0.240

226/5

0.105

225

1.714

0,400 223/1/मिन-1

0.261

223/1मिन-2

0.572

223/2

0.941

155/1/मिन -1

0.314

0.090 155/1/मिन-2/क 0.418

155/1/मिन-2/ख 0.418

155/2

0.784

155/3

0.470

155/1मिन-4

0.627

155/4

0.627

0.510 155/5

0.836

155/6

0.314

155/7

0.209

153/1

0.596

0.050 154/1/मिन-1/क 1.000

1.142

0.070 154/1/मिन -1/ख

154/2/मिन -2 1.003

154/3

0.105

398/1

0.470

0.160 398/2

0.471

0.105

475/1/मिन-2

475/ए

475/5/क

0.267

475/ 3/ख

0.241

475/ 5ख

0.470

0.190

0.052

475/6

475/3/क

0.282

475/7

0.418

(1)

(2)

(3)

0.150 473

0.261

0.606

0.060 400

402/1

0.418

0.020 402/2

0.146

403

0.585

0.110 405

0.596

0.110

0.070 406

0.314

407

0.120 408/1

0.150

.0.659

417

0.888

0.210 418

0.063

0.030

0.272

419/1

0.070 419/2

0.679

474/4

0.230

0.180 474/3

0.230

574/1

0.732

0.210 574/4

0.543

0.084

575/5

0.314

0.100 575

577/1

0.0420

0.020 577/2

0.0420

592/मिन-1

0.334

0.090 592/मिन-2

0.272

592/मिन-3

0.542

0.073

583/मिन-1

0.100 583/मिन-2

0.273

584/मिन-1

0.685

0.190 584/मिन-2

0.157

585/मिन-1

0.125

0.010 585/मिन-2

0.127

582

0.585

0.030 567/मिन-1

0.564

0.030

0.570

567/मिन-2

556

0.815

0.140 566

0.345

0.100

0.982

0.050 564

565/मिन-2

0.209

0.03

0.130 495

0.794 भाग 1 ]

461

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

(2)

(1)

(3) 493/4

0.073

0.150 486

1.411

0.040

योग : 5.670 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की एम-5 आर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

ग्वालियर, दिनांक 24 जनवरी 2013

प्र. क्र. 136- अ- 82-11-12 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला--ग्वालियर

(ख ) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम- बड़ेरा भारस

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.158 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक (1)

अर्जित रकबा (हे. में ) (2)

38/2

0.158 योग.. 0.158

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 29 जनवरी 2013

प्र. क्र. 137- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख ) तहसील- ग्वालियर

(ग) ग्राम- ओहदपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 19800 वर्गफुट

कुल रकबा

(2)

सर्वे क्रमांक (1)

273/मिन-1

0.999 हे. में से योग .. 19800 वर्गफुट ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नवीन न्यायालय भवन, ग्राम ओहदपुर, मुख्य मार्ग से न्यायालय को आने- जाने के लिए रास्ता हेतु भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 21 जनवरी 2013

प्र. क्र. 47- अ- 82- वर्ष- 2011-12 - भू- अर्जन- 681.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- मुलताई 462

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

(ग ) नगर/ ग्राम- दातोरा , पटवारी हल्का नम्बर 11 (घ ) लगभग क्षेत्रफल- 11.608 हैक्टर.

खसरा

रकबा नम्बर

(हेक्टर में ) (1)

(2) 8

0.030 9

0.139 11

0.190 22/1

0.221 202/1

0.056

0.088 156

0.139 23/4

0.058 23/6

0.172 502/7

0.093 23/7

0.058 24/1

0.058 178/1

0.107 172

0.072 24/2

0.214 162/1

0.004 178/2

0.135 25

0.469 274/3

0.158 179/2

0.004 180

0.012 185

0.004 452

0.042 453

0.153

0.116 451/2

0.018 451/1

445/3

0.255 445/1

0.153 444/2

0.144 438

0.107 439

0.015 447

0.107 526/1

0.163

0.130 526/2

599/2

0.074

0.028 631

567

0.102 627

0.032 630

0.065 629

0.079 628/1

0.130

[भाग 1

(2)

(1)

0.030

626

0.028

602/1

0.102

602/2

0.242

598

0.030

604

0.039

564/2

0.102

564/3

563

0.023

0.074

551/1

0.098

562

551/2

0.074

264

0.029

549

0.156

266

0.139

269

0.116

0.020

268

271

0.128

481

0.100

0.088

480/1

465

0.042

0.035

565/1

223/1

0.253

223/3

0.020

221/3

0.098

223/5

0.032

0.077

217/2

217/4

0.056

0.125

218/1

221/5

0.139

0.086

221/6

0.107

237

231

0.090

232

0.109

155/5

0.084

0.042

213

272

0.084

265

0.107

0.070

599/3

599/1

0.109

0.372

181

0.020

184

171

0.098

466

0.232

502/12

0.107

502/9

0.007 भाग 1 ]

(1)

(2)

507/2

0.111

504/4

0.070

508/2

0.102

508/1

0.125

200/3

0.130

239

0.209

0.221

200/4

600/1

0.065

601/2

0.135

570/1

0.037

571/1

0.037

170

0.074

512/24

0.032

570/2

0.070

565/2

0.107

0.051

565/3

246/1

0.004

445/2

0.177

233/2

0.232

220/1

0.008

389

0.065

208

0.006

210

0.004

205/1

0.088

476

0.334

472

0.121

473

0.056

446

0.042

467

0.111

0.171

273

योग1 .... 11.608

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- देहगुड़ जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय. में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

463

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. एफ- 45 - भू-अर्जन-2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम- बंदरहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-11.360 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

22

1.719

23

0.878

26

0.056

78

0.264

0.632

79/1

0.482

79/2

79/3

0.382

79/4

0.377

0.302

79/5

103

0.677

104/2

0.032

105

0.453

0.365

107/2

107/8

0.763

121/1

0.188

122

0.944

123

0.031

124/1

0.326

135/1

0.493

0.063

137/2

137/3

0.450

0.009

139/2क

0.074

142/5 464

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

(1)

(2)

145

0.593

146

0.025

11.360

निजी खाता योग :

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ-45- भू-अर्जन-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम- कंदहली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.677 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

36

0.041

1.100

37/1क

37/1ख

0.462

37/1 ग

1.258

37/2

0.617

38/1 क

1.115

67

0.954

68

0.130

5.677

निजी खाता योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ-46- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- उचेहरा

(ग ) नगर/ ग्राम- इचौल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.270 हेक्टर .

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

0.166

खसरा नम्बर (1) 125/1 1155

0.104 0.270

निजी खाता योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ-47- भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : - अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- उचेहरा

(ग ) नगर/ ग्राम- कोरबारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.018 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

740/1

0.018

0.018

निजी खाता योग :

भाग 1 ]

465

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013

क्र. 3 -अ- 82-2011-12- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- जबलपुर

(ग) ग्राम- माढ़ोताल , न. बं. 660, प. ह. नं. 25/31 नया-01

(घ ) लगभग क्षेत्रफल 4.801 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

130

0.793

131/1

0.265

131/2

0.167

138

0.125

139

0.669

140

0.383

142

0.780

147/1

0.029

147/2

0.093

148/1

0.067

148/2

0.455

149/3

0.362

0.360

150/1 , 150/2

175/1

0.253

योग : 4.801

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ए. आर.पी. फोर एवं वैकल्पिक सड़क से प्रभावित भूमि के अर्जन बावत्.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. 223 - भू-अर्जन- कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- पटेहरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.240 हेक्टर .

अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा क्रमांक

अशासकीय भूमि (हे. में. )

(2)

शासकीय भूमि (हे. में. ) (3) (1)

0.160

952

0.080

953

0.240

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

466

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. 225 - भू- अर्जन- कार्य-2012 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- बरहा 345

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.562 हेक्टर.

अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा क्रमांक

अशासकीय

भूमि

(1)

(2)

शासकीय भूमि (3) 50

0.210

49

0.028

48

0.028

47

0.052

70

0.028

0.052

46

44

0.056

43

0.056

35

0.052

योग 0.562

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 239- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम-पौड़ी पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.394 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.098

232

233

0.066

109

0.159

0.019

110

331

0.052

योग.. 0.394

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत टेल वितरक नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी /शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. 243 - भू- अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील - त्योंथर

(ग ) ग्राम- घोड्डिहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टर.

अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा क्रमांक

शासकीय

अशासकीय

भूमि (3) (1)

भूमि (2)

1

0.032

2

0.028

3

0.32

25

0.006

33

0.019

0.405

योग ..

भाग 1 ]

467

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 245 - भू-अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील - त्योंथर

(ग) ग्राम- बड़ागाँव 375

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.403 हेक्टर.

अर्जित रकबा ( हेक्टर में ) खसरा क्रमांक

अशासकीय

भूमि

(1)

(2)

शासकीय भूमि (3) 3034

0.010

3035

0.016

3038

0.006

3039

0.032

3040

0.037

3048

0.012

3049

0.058

3050

0.064

3051

0.128

0.040

3052

योग . 0.403

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 247- भू- अर्जन- कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग ) ग्राम- बुदामा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.053 हेक्टर.

अर्जित रकबा ( हेक्टर में )

शासकीय खसरा क्रमांक

अशासकीय

भूमि

(2)

भूमि (3) (1)

16

0.104

17

0.115

18

0.064

0.032

19

20

0.160

33

0.450

34

0.138

37

0.048

38

0.104

39

0.115

40

0.190

41

0.135

42

0.074

0.130

46

2.053

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

468

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. 249 - भू- अर्जन- कार्य-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - त्योंथर

(ग) ग्राम- नष्टगवाँ

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.394 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हेक्टर में )

(1)

(2)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

447

0.170

448

0.080

449

0.040

462

0.085

461

0.075

460

0.060

512

0.040

0.070

513/1 , 513/2

0.140

501/1 , 501/2

0.130

508/1,508/ 2,508/3 , 508/4,508/ 5,508 / 6

508/7

509

0.100

505

0.060

502

0.020

503/1 , 503/2 , 503/3 ,

0.200

503/4

510

0.004

0.120

506/1 , 506/2 , 506/3

1.394

(ब ) शासकीय भूमि निरंक योग .. 1.394

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 251 - भू-अर्जन- कार्य-2011 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम-अजौरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.731 हेक्टर .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

खसरा क्रमांक (1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

1263/1,1263/2,1263/3 0.101

1262/1,1262/2,1262/ 3 ,

0.049

1262/4

1261

0.081

1264

0.049

1265

0.077

0.085

1266

1221

0.150

0.032

1146/1 /क, 1146/1/2

0.021

1218

0.174

1219

1147

0.080

1173

0.056

0.101

1174/1,1174/मिन-2/1 ,|

1174/मिन-2/2

1175

0.056

0.040

1176

1182

0.152

1184

0.105

0.072

1187

0.064

1194

1188

0.016

1196/1/क, 1196/2,1196/3 0.101

0.057

1195

0.012

1197

1.731

( ब ) शासकीय भूमि निरंक योग .. 1.731 भाग 1 ]

469

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 253 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - त्योंथर

(ग) ग्राम- मलपार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.915 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हेक्टर में )

(1)

(2) ( अ ) निजी पट्टे की भूमि

411

0.130

0.040

412/1,412/2

409

0.120

408

0.110

0.040

407

406

0.005

0.050

435/1,435/2

0.030

437/1,437/ 2

0.060

438

439

0.090

0.040

440

442

0.200

0.915

( ब ) शासकीय भूमि निरंक योग .. 0.915

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 255 - भू-अर्जन-कार्य- 2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - त्योंथर

(ग) ग्राम- अतरसुई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.160 हेक्टर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

खसरा क्रमांक (1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.050

391/1

0.210

392

0.130

393/1 , 393/2 , 393/3

390

0.140

0.010

394

0.030

384/1

418

0.140

0.130

419

421

0.050

0.140

423

425

0.130 1.160

( ब ) शासकीय भूमि निरंक

योग .. 1.160

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 257 - भू-अर्जन- कार्य-2011 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत 470

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

( ग) ग्राम-गोपालपुरवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.326 हेक्टर .

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हेक्टर में)

(2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

351/1/1,351/1/2 ,

0.016

351/2/1 , 351/2/2

352

0.190

0.120

354/1 , 354/2

योग .. 0.326

निरंक

( ब ) शासकीय भूमि -

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 268 - प्रका- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम-गोपालपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.83 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

112

0.06

113

0.03

(2)

(1)

0.07

114

0.03

115

0.01

120

0.04

121

0.03

130

133

0.07

0.04

134

0.11

135

137

0.13

0.11

147

0.13

148

0.01

149

0.06

972

0.04

973

0.02

974

0.09

991

0.02

992

0.05

993

0.04

997

0.04

998

0.03

999

0.01

1003

0.05

1004

1009

0.07

0.04

1010

0.05

1011

0.02

1020

1021

0.07

0.03

1027

1028

0.01

0.07

1029

1032/1

0.03

0.04

1037/1

0.08

1038

योग ( अ ) कुल निजी भूमि 1.83

म. प्र. शासन की भूमि

कुल शासकीय भूमि निल

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की गोपालपुर माईनर के अन्तर्गत पटेहरा सबमाईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

471

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. 270- भू-अर्जन-10. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) ग्राम- सुपिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टर ( अतिरिक्त रकबा) खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

597

0.071

598

0.007

600

0.015

योग.. 0.093

0.000

शासकीय भूमि

0.093

योग..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई के शीर्ष कार्य.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. 314- प्रका- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम- कोठिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.69 हेक्टर .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

खसरा नम्बर (1)

(2)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

24

0.14

37

0.02

38

0.03

(2)

(1)

39

0.07

0.03

45

0.02

46

0.04

47

0.06

48

0.07

49

50

0.01

97

0.05

98

0.10

0.03

99

0.06

100

0.03

103

0.04

104

0.03

105

0.07

113

0.07

114/1,114/2

0.07

282

0.10

283

0.06

284

0.06

285

287

0.14

288

0.02

289

0.03

0.03

290

0.07

295

307

0.02

308

0.03

0.01

311

0.06

343

0.02

344

योग अ 1.69

म. प्र. शासन की भूमि

कुल शासकीय भूमि निल

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की कोठिया सब माईनर के अन्तर्गत कोठिया सबमाईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

472

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र,पत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 29 जनवरी 2013

नस्ती क्र. 160-2012 - एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र. 03-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का करता है :- अनुसूची के खाने ( 5 ) में प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

(3)

(4) खण्डवा

0.76

मोहद

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदा नगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण व अन्य कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 162-2012 - एल.ए.- भू-अर्जन प्र. क्र.- 04-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का करता है :- अनुसूची के खाने ( 5 ) में प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

1.29

बीड़

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदा नगर.

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण व अन्य कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 161-2012- एल.ए.- भू- अर्जन प्र. क्र.-05-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के भाग 1 ]

473

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) खण्डवा

1.80

केनूद

पुनासा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25 , नर्मदानगर .

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण व अन्य कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25 , नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्र. 61 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4) इन्दौर

7.122 इन्दौर सिरपुर

अर्जन से प्रभावित खसरा नंबर :-516/7

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अवासीय उपयोग हेतु ( योजना क्रमांक 71 ) .

मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकारी , इन्दौर

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन शाखा, कलेक्टर कार्यालय, जिला इन्दौर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, ( जिला भू- अर्जन ) , सिवनी मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्र. 719 - जिला भू-अर्जन - 2013 - शुद्धि- पत्र. झाबुआ पावर लिमिटेड को ग्राम बिनेकीकला, तहसील घंसौर, जिला सिवनी की भूमि उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर, जिला सिवनी एवं श्री संजीव मेंदीरत्ता, डायरेक्टर, झाबुआ पावर लिमिटेड के बीच दिनांक 10 अगस्त 2012 को अनुबंध निष्पादित किया गया था. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 अनुबंध पत्र राजस्व प्रकरण क्र. 11 - अ-82-2010-11 व कलेक्टर कार्यालय का पत्र क्र. 6830/जिला भू-अर्जन/2012 , दिनांक 28 अगस्त, 2012 की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 7 सितम्बर, 2012 को राजपत्र भाग -1 , पृष्ठ क्र. 3275 से 3278 पर किया गया जिसमें पृष्ठ क्र. 3276 पर लिपिकीय त्रुटि के कारण खसरा नं. 177 रकबा 0.87 हे. का अनुबंध हो गया है, जिसे संशोधन कर खसरा नं. 117, रकबा 0.87 हे . पढ़ा जाये.

अजीत कुमार, कलेक्टर .

474

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

नीमच , दिनांक 29 जनवरी 2013

क्र. 73 - भू-अर्जन- 2013- प्रकरण क्रमांक- 01-अ- 82-2011- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नीमच

(ख) तहसील-नीमच

(ग) नगर/ ग्राम- हनुमंतिया पंवार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर.

ग्रामः- हनुमन्त्या पंवार ( डूब भूमि/ बांध निर्माण ) सर्वे नम्बर

बांध निर्माण में अधिग्रहित हेतु (रकबा हे. में ) (1)

157

140

योग .

(2) 0.20 0.36 0.56

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ग्राम हनुमन्त्या पंवार, तहसील नीमच, जिला नीमच में ठीकरिया मध्यम सिंचाई योजना हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लोकेश कुमार जाटव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्वविभाग

राजगढ़ , दिनांक 29 जनवरी 2013

क्र. 867- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- नरसिंहगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- गीलाखेडत्री

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 10.800 हेक्टर.

सर्वे क्र.

रकबा

(हेक्टर में ) (2)

(1)

ग्राम-गीलाखेड़ी

424

0.120

425

0.150

426/2/2

0.360

426/3/2

0.135

0.180

735/37

0.150

735/38

0.210

736/1

0.300

737

1.088

770/1

1.087

770/2

1.176

772

1.429

773

0.177

774

775

1.366

776/1/1

0.123

0.123

776/1/2

0.124

776/1/3

776/2

1.680

0.822

योग . 10.800

निरंक

अधिवासित भूमि

10.800 हेक्टर में

अनाधिवासित भूमि

10.800 हेक्टर में

कुल योग .

अनुसूची-2

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक क्षेत्र हेतु बाईपास एप्रोच मार्ग एवं क्षेत्र विस्तार हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. 813 - दस- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील-जैतहरी

(ग) ग्राम-जैतहरी , पटवारी हल्का जैतहरी , पटवारी हल्का नं. 68, ज. नं. 362 राजस्व निरीक्षक मण्डल- जैतहरी.

( घ) लगभग क्षेत्रफल-24.749 हेक्टर.

खसरा संख्या

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(2)

(1)

13

0.102

0.706

15/1 , 15/2 , 15/3

0.043

22/1 , 22/2

0.064

25/1 , 25/2 , 25/3

26/1 , 26/2 , 26/3 ,

0.938

26/4 , 26/5 , 27/2

40/2/ख , 40/2क, 40/3 , 59/2

0.581

60/1 , 60/2

72

0.013

0.040

129/1 , 129/ 2/ख , 129/2/क/ 1 , 129/2/क/2

0.101

130/1 , 130/2/क/ 1 , 130/2/क/2

0.419

131/1 , 131/2 , 131/3/ख , 131/3/क/ 1 , 131 /3/क/2

132

0.173

135/11

0.305

135/2

136

0.474

0.070

141

(1)

(2)

0.125

143/1 , 143/2 , 143/3 , 143/4

0.551

144/1 , 144/2 , 144/3

145/1 , 145/2 , 145/3

0.288

145/4, 145/5

0.104

146/1 , 146/2 , 146/3

0.363

148/1 , 148/2

0.373

211/1 , 211/2

0.002

212

214

0.091

215

0.117

0.062

216

0.159

217/1 , 217/2

0.066

218/1 , 218/2

0.046

219

220, 228/1 /ख/ 1

0.010

228/1 /ख/2

0.348

228/1 क, 228/ 1 ग

0.131

268/1 , 268/2

0.024

277/1 , 277/2

0.158

278/1 , 278/2

0.044

279/1 , 279/2 , 280/ 1 /ख

0.091

280/1 /क, 280/2

283/2186/1 , 283/2186/2 ,

0.193

283/2186/3 , 283/2186/4 ,

283/2186/5 , 283/2285 ,

283/2286 , 283

0.252

284

285/1 , 285/2 , 285/3/ख ,

0.065

285/3/क/ 1 /ख, 285/ 3/क/ 1/क

285/3/क/2 , 286/ 1 /ख/1 , 286/1 /ख/2 , 286/1 /ख/3 ,

286/1क , 286/ 2/ ख/ 1 ,

0.417

286/2/ख/2 , 286/2/क ,

286/3/ख , 286/ 3/क

0.408

287/1 , 287/2/ख, 287/2/क

288/1 , 288/2 ,

0.010

293/1 /ख/ 1 , 293/1/ख/2

0.219

293/1/क, 293/2

0.081

294

0.194

295/1 , 295/2 ,

0.129

296/1 , 296/2

297

0.073

298

0.079

0.037

300/1 /क , 300/ 1 /ख , 300/2 476

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

(1)

(2)

0.002 303/ 1 /क , 303/1 /ख , 303/2

0.342 1278/1 , 1278/2 , 1278/2239

1287/2

0.109 1288

0.170 1289

0.196 1295

0.295 1304

0.258 1305/1 , 1305/4

0.157 1306/1

1306/2

0.102 1307

0.117

0.200 1358/1 , 1358/2

0.138 1359/1 , 1359/2 , 1359/3

0.019 1360/1 , 1360/2 , 1360/3

0.055 1361/1 , 1361/2 , 1362/1

1362/2

0.205 1363/2249

0.034 1363

0.124

0.081 1368/1 , 1368/2

1369

0.182

0.383 1370/1 , 1370/2 ,

0.120 1371/1 , 1371/2 , 1371/3

1372

0.043 1406

0.010 1407

0.022 1408

0.101 1424/2

0.025 1429

0.012 1430/1 , 1430/2

0.310 1431

0.028 1432

0.057 1434

0.025 1435

0.224 1441

0.025

0.217 1442/1 , 1442/2

1443/1 , 1443/2 ,

0.341 1443/3 , 1443/4

1445/1 , 1445/2

0.334 1445/3 , 1446/1 /ख|

0.195 1446/1 /क, 1446/2 , 1446/3

0.148 1447/1 , 1447/2 , 1447/3

0.067 1448/1 , 1448/2

1449/1 , 1449/2 ,

0.052 1455/1 /घ, 1455/1 /ख

[भाग 1

(2)

(1)

1455/1 /क, 1455 /1 /ग ,

1455/2 , 1455/3 , 1455/4

0.886

1455/5 , 1455/6 , 1455/7

1455/8

0.038

1456/1,1456/2 , 1456/3

1468

0.033

0.111

1469/1 , 1469/2 , 1469/3

1470

0.032

0.454

1473/1 , 1473/2 , 1473/3

0.185

1474

0.268

1476/2/क , 1476/3

1477

0.194

0.322

1478

0.250

1479

1408/2251

0.109

0.063

2252

2253

0.171

2314/1 , 2314/2/ख

0.868

2314/2/क , 2314 /2 /ग

2314/3, 2314/4

0.160

2315

0.389

2316

0.022

2322

0.437

2323/2

2324

0.347

0.506

2325/1 , 2325/2

0.063

2329

0.206

2333

0.306

2334/1 , 2334/2

2335

0.213

2336

0.279

0.083

2338/1 , 2338/2

2348

0.374

0.17

2358

0.110

2385

2400

0.025

0.778

2401

1.126

2403/1 , 2403/2 , 2403/3

2404

0.089

0.219

2405/1 , 2405/2 , 2407/ 3/क

योग .. 24.749

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एम.बी. पावर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, अनूपपुर द्वारा निर्माणाधीन थर्मल पॉवर प्लांट के कोयला आपूर्ति एवं रेल्वे लाइन तथा रेल्वेसाईडिंग निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर की भू- अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व जैतहरी , जिला अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 816 - दस- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख ) तहसील- अनूपपुर

(ग ) ग्राम- धुरवासिन, पटवारी हलका धुरवासिन, पटवारी हल्का नं. 52 , ज.नं. 52, रा.नि.मं. फुनगा.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 51.987 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.817 164/1 क, 164/1 ख

166

1.011 167

0.170 168

0.441 169

1.108 170/2

2.606 171/2

0.405

1.461 172/1 , 172/2 , 172/3 , 172/4

173/1 ख

1.214 173/ 1 ग

0.405 173/1 घ

1.214

0.405 173/2

173/3

2.023 173/4

0.809 173/5

0.405 173/6

0.405 173/7

0.801 173/8

0.801 173/9

0.801 173/10

0.607 173/11

1.214

477

(2) (1)

0.809 173/12

0.410 571

1.011 572/ 1 ख

0.607 572/3

1.214 572/4

0.405 572/5

0.809 572/6

0.089 573

575

0.105

0.849 576/2

576/3

0.801 577

0.109

0.894 580

0.219 585

0.032 604

0.097 605

0.809 620

0.101 621

0.502 623

624

0.020

0.344 625

0.494 627

0.061 629

630

0.012

0.121 632/1 , 632/2

639

0.020

0.433 689

0.607 690/2

0.405 690/3

0.162 691

0.506 2356

0.277 2359/1

0.278 2359/2

0.352 2361

2363

1.344 2365

0.235 2367

0.275 2368/1

0.253 2368/2

0.253 2369

0.437 2372

0.809 2374

0.466 2377

0.547 2379

0.47 478

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

(1)

(2) 2381

0.283 2384

0.602 2385

0.547 2386

1.004 2388

0.174 2390

0.041 2391

0.182 2392

0.401 2395

0.433 2396

0.450 2397

0.506 2398

0.020 2399

0.150 2400

1.700 2402

0.312 2404

0.490

0.223 2405

2406

1.668 2407

0.466 2408

0.312 2409

0.652 2410

0.648 2411

0.142 2412

0.485 2413

0.036 2414/1

0.148 2414/2

0.113

0.154 2414/3

2414/4

0.154 2415

0.425 2416

0.121 2417

0.324 2462

0.445

योग 51.987

अनुसूची

(2 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील- अनूपपुर

[भाग 1 (ग ) ग्राम-कोटमी, पटवारी हल्का पडौर, पटवारी हल्का नं. 52, ज.नं. 98 , रा.नि.मं. फुनगा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.830 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2) (1)

0.486 229

0.890 230

231

0.324

0.400 242/1 , 242/2

243

0.730

योग . 2.830

अनुसूची

(3 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख ) तहसील- अनूपपुर

(ग ) ग्राम- पडौर, पटवारी हल्का पडौर, पटवारी हल्का नं. 53, ज.नं. 100 , रा.नि. मण्डल फुनगा.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.313 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.405 53/2

0.081 64/1

0.089 64/2

0.085 64/3

65

0.312

0.263 66

0.267 68/1

0.089 68/2

68/3

0.089

0.089 68/4

71

1.271 72

0.150 73

3.177

0.235 74/1

0.237 74/2

0.237 74/3

74/4

0.237

योग .. 7.313 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

अनुसूची

(4) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- अनूपपुर

(ख ) तहसील- जैतहरी

(ग ) ग्राम-रोहिलाकछार, पटवारी हल्का-क्योंटार, पटवारी हल्का नं. 29, ज. नं. 308, राजस्व निरीक्षक मण्डल -जैतहरी.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 26.757 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) 1/1

1.711 1/3

0.607 1/4

0.324 2/2

1.092

3.710 3/1ख , 3/2 , 3/3 क, 3/3ख , 3/4, 3/5

4

0.243

1.000 56/1 , 56/2 , 56/3 , 56/4, 56/5 , 56/6 , 56/7

57

0.154

1.375 58/1 , 58/2 , 58/3 , 58/4 , 58/5 , 58/6 , 58/7

58/110

0.243 59/2

0.405 60

0.089 61

0.105 62

0.110 63

1.141 64

0.559 64/106/1 , 64/106/2 ,

0.405 64/106/3, 64/106/4 , 64/106/5

65/2

1.153 65/3

0.526 65/4

0.356 65/5

0.202 65/6

0.162 65/107/1

0.032 65/107/2

0.032 65/107/3

0.032

479 (1)

(2) 65/107/4

0.032

0.032 65/107/5

0.162 65/107/6

65/107/7

0.162 65/108

0.567

5.252 66/2, 66/3 , 66/4 , 66/5 , 66/6

0.607 82/2ख , 82/3

83/1 , 83/2 , 83/3 ,

1.600 83/4, 83/5 , 83/6 ,

83/7क, 83/ 7ख

84/3

0.350

2.225 85/3

योग . 26.757

अनुसूची

(5 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील-जैतहरी

(ग ) ग्राम- कुकुरगोड़ा, पटवारी हल्का कुकुरगोड़ा, पटवारी हल्का नं. 30, ज.नं. 309 , राजस्व निरीक्षक मण्डल -जैतहरी .

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.214 हेक्टेयर.

लगभग क्षेत्रफल खसरा नम्बर

(हेक्टेयर में ) (2) (1)

201/1 , 201 /2क, 201 /2ख ,

1.214 201/3, 201 /4क, 201 /4ख ,

201/4ग, 201/4घ, 201/5

योग .. 1.214

अनुसूची

( 6 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख ) तहसील- जैतहरी

(ग ) ग्राम- कुसमहाई, पटवारी हल्का क्योंटार, पटवारी हल्का नं. 29 , ज.नं. 307 , रा.नि.मं. जैतहरी .

480

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 20.717 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) 141/3

0.417 141/4

0.239 145

0.405 146

1.214 148

1.012 149

1.214 150

0.864 151

0.324 152

1.000 157

0.243 158

0.355 160/3

0.405 160/4क

0.405 160/4ख

0.607 160/4 ग 2

0.809

0.405 160/5/4 ग 3

160/6

0.405 160/7

0.809 160/8

0.809 160/9

0.405 160/10

1.820 161

0.506 162

0.607 163

0.809 182/1

0.202 182/2

0.202 182/3

0.202 182/4

0.203 183

1.259 184/2

1.561 184/3

1.000

योग . 20.717

अनुसूची

(7 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील- जैतहरी

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

(ग) ग्राम- चोलना, पटवारी हल्का चोलना, पटवारी हल्का नं. 31 , ज.नं. 310 , रा.नि.मं.-जैतहरी. (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.320 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2) (1)

3/2 , 3/3 , 3/4 , 3/5 , 3/6,

0.360 3/7 , 3/8 , 3/9 , 3/10

72/3

0.700

0.260 73/1 ख/ 1 , 73/1 ख/ 2 , 73/2

1.320

योग .

अनुसूची

(8 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख ) तहसील- जैतहरी

(ग) ग्राम- क्योंटार, पटवारी हल्का-क्योंटार, पटवारी हल्का नं. 29 , ज.नं. 306 , रा.नि.मं. -जैतहरी.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-64.504 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2) (1)

0.381 2/6क/1 /क, 2/6 क/ 1 /ख , 2/6क/1 /ग , 2/6/क/2

3/1

0.101

1.214 3/2

0.647 3/4

146/1

0.405

0.809 146/2

0.304 146/4

0.062 147/1

147/2

0.102

0.511 148/2

0.085 149/1

0.202 149/2

0.405 189/1 क

0.405 189/1 ख

0.405 189/2

1.230 189/3 भाग 1 ]

(1)

(2) 189/4

0.405 189/5

1.000 189/6

0.809 189/9

0.644 189/10 क

0.095 189/10 ख

0.094 189/10 ग

0.094 189/11

0.809 234/1 क

0.405 234/1 ख

0.809 234/1 ग 1

0.202 234/1 ग 2

0.202 234/1 घ

0.405

481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

(2)

(1)

145/3

0.214

1.619 150/1

150/2 ख

0.405

1.000 150/3

150/5

0.202

0.324 151/1क

0.012 151/2

0.077 151/3

0.044 151/4 क

151/4 ख

0.044 188/1 क

0.068

0.068 188/1 ख

0.069 188/1 ग

0.405 234/1 ङ

234/1 च

0.405 188/2

1.619

1.517 188/3 क

234/2

0.405 234/3 क

0.971 234/3 ख

0.243 235/1

0.405 235/2 क

0.974 235/2 ख

0.405 236/1

0.809 236/2

0.809 236/3

0.809 236/4

0.809 237/1

0.405 237/2

0.405 237/3

0.405 237/4

0.405 237/6 क

0.153 237/6 ख

0.152 237/7

0.304 15

0.684 145/1

0.214 145/2क

0.079 145/2ख

0.072 145/ 2ग

0.071

0.506 188/3 ख

188/4

1.214 188/5 क

0.652

0.562 188/5 ख

188/6

0.808

0.764 188/7

0.405 188/8

188/9

0.809

0.607 188/10 क

0.607 188/10 ख

1.214 188/11

0.809 188/12

0.405 188/13

188/14

0.405 188/15 क 1

0.263 188/15 क 2

0.930

0.182 188/15 क 3

0.182 188/15 क 4

0.182 188/15 क 5

0.159 188/15 क 6

0.200 188/15 क 7

0.182 188/15 क 8 482

(1)

(2)

0.222 188/15 क 9

188/16

0.405 188/17

1.619 188/18

0.405 188/19

0.809 188/20

0.809 188/21

0.178 233/ 1 क

0.405 233/1ख

0.809 233/1 ग

0.809 233/1 घ

0.271 233/ 1 ङ

0.405 233/1 च 1

0.809 233/ 1 च 2 क

0.202 233/ 1 च 2 ख

0.202 233/ 1 च 2 ग

0.202 233/1 च 3

0.202 233/1 छ

0.405 233/1 ज

0.405

0.405 233/1 झ

233/1 ञ

0.405 233/2क 1

0.057 233/2 क 2

0.056 233/2 ख

0.113 233/2 ग

0.117 233/2 घ

0.146 233/2 ङ

0.117 233/2 च

0.117 233/2 छ

0.117 233/3 क

0.053 233/3 ख

0.053 233/3 ग

0.053 233/3 घ

0.053 233/4

0.057 233/5

0.829 233/6 क

0.172 233/6 ख

0.172

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

[ भाग 1

(2) (1)

0.174 233/6 ग

233/7

0.943 155/1

0.048 155/3

0.053 155/2

0.048

0.052 155/4

0.052 155/5

4/1क1 , 4/ 1 क2 , 4/ 1 क3 ,

1.650 4/1 ख , 4/1 ग , 4/2क, 4/2ख ,

4/3क, 4/3ख , 4/4

12/1

0.445 12/2

0.198 13

0.198 14

0.180 11

0.093

0.081 238/1 , 238/2क, 238/2ख

0.121 321/1 क, 321 / 1 ख , 321 /1 ग , 321/ 1 घ , 321/2 क , 321 / 2 ख ,

321/3 , 321/4

362/1 क, 362/1 ख , 362/2 ,

0.304 362/3 , 362/4 , 362/5 ,

362/6क, 362/6ख , 362/6ग

363/1 क

0.006

0.007 363/1 ख

0.007 363/ 1 ग

0.020 363/2

0.021 363/3

363/4क

0.020 363/4ख

0.020

0.021 363/4ग

364/ 1 क, 364/ 1 ख , 364/1 ग 1 ,

1.181 364/1 ग 2, 364/1 छ ,

364/1 ञ/क, 364/1 ज/ख

383/2

0.809 384/2

0.809

0.910 385/2

कुल योग 64.504 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- एम.बी. पॉवर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, अनूपपुर द्वारा निर्माणाधीन थर्मल पॉवर प्लांट के बराज निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि तथा उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर की भू- अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व जैतहरी , जिला अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 818 - दस - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील- जैतहरी

(ग) ग्राम- अमगवां, पटवारी हल्का- अमगवां , पटवारी हल्का नं. 60, ज.नं. 11 , राजस्व निरीक्षक मण्डल- जैतहरी .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.756 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

0.331 1039 /1 /क/ 1 , 1039/1 /क/2/क 1039/1/क/2/ख , 1039 /1/क/2/1 1039/1/क/3/क, 1039/1 /क/3/ख 1039/1/क/4 , 1039/1 /ख/1 , 1039/1 /ख/2 , 1039/ 1 /ख/3 , 1039/2

0.082 1548/1 , 1548/2 , 1548/3 , 1548/4, 1548/5 , 1548/6 , 1548/7 , 1548/8

0.150 1549/1 , 1549/2 , 1549/3

0.040 1550/1 , 1550/2/क, 1550/2/ख , 1550/2 /ग

0.634 1572/1/2 , 1572/1/3 , 1572/2 , 1572/3 , 1572/4 , 1572/5 , 1572/6

0.030 1574/1 , 1574/2 , 1574/3

1575/2

0.163 1578

0.200

483

(2) (1)

0.204 1580, 1581/1 , 1581/2, 1581/3

0.352

0.249

0.321 1582 1591/1 , 1591/2 , 1591/3 1593/1/1 , 1593/1/2 , 1593/1/3 1593/1/4, 1593/3/1 , 1593/3/2 1593/4, 1593/5 , 1593/2 कुल योग . 2.756

अनुसूची

( 2) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील-जैतहरी

( ग) ग्राम- गुंवारी , पटवारी हल्का- अमगवां, पटवारी हल्का नं. 60, ज.नं. 231 , राजस्व निरीक्षक मण्डल- जैतहरी .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.581 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

0.174 67/1 , 67/2

0.026 0.022

0.075

0.051

0.090 70 71 72 73/1 , 73/2 , 73/3 74/1 , 74/2 , 74/3 77

0.143

कुल योग . 0.581 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- एम.बी. पॉवर ( मध्यप्रदेश ) लिमिटेड, अनूपपुर द्वारा निर्माणाधीन थर्मल पॉवर प्लांट के ऐश पाईप लाइन निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर की भू- अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व जैतहरी , जिला अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

484

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला , दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन -19 ( अ -82 ) 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख ) तहसील- घुघरी

(ग) ग्राम- इलाही , प.ह.नं. 81

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में )

(1)

(2)

628/1

0.12

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास , दिनांक 2 फरवरी 2013

प्र. क्र. 203-82-2012-13-280.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- देवास

(ख ) तहसील- खातेगांव

(ग ) ग्राम- मेलपिपल्या ( कृषि भूमि) प.ह.नं. 21 ( घ ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 13.26 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

2/1

0.65

1.10

4/1/1

4/2/1

1.84

1.78

6/1

0.08

7/2

8/1

0.55

9/1

0.35

0.50

10/1

14/2

0.28

15

0.26

31/1

0.26

31/3

0.81

0.13

31/4

33/1

0.75

33/2

0.23

0.50

35/2

0.06

35/3

0.80

40/3

44

0.25

71

0.32

0.28

98/1

101/1

1.48

योग . 13.26

कुल रकबा- 13.26 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मेलपिपल्या, तहसील खातेगांव , जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा/ भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20अ- 82-2012-13-288.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 भाग 1 ]

485

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-देवास

(ख ) तहसील- सतवास

(ग ) ग्राम-टिपरास ( कृषि भूमि ) प.ह.नं. 32 ( घ ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) - 1.99 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

71/4

0.07

71/5

0.12

71/6

0.67

84/2

0.12

84/4

0.14

84/5

0.23

84/7

0.30

158 पै.की.

0.34

योग . 1.99

कुल रकबा- 1.99 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम टिपरास तहसील सतवास जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा/भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 203-82-2012-13-296.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- देवास

(ख ) तहसील- खातेगांव

(ग) ग्राम-कोटखेड़ी ( कृषि भूमि ) प.ह.नं. 22 ( घ ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि ) - 3.44 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

73

0.30

74

0.15

(2)

(1)

0.23

75

76

0.87

80/1

0.34

0.62

80/2

0.10

80/3

85

0.83

कुल योग . 3.44 कुल रकबा- 3.44 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम कोटखेड़ी, तहसील खातेगांव, जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 , खण्डवा/भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 203-82-2012-13-303.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- देवास

(ख ) तहसील- खातेगांव

(ग ) ग्राम- रवलास ( कृषि भूमि ) प.ह.नं. 21 (घ ) अर्जनीय क्षेत्रफल ( कृषि भूमि) - 16.51 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.42

16/1

0.64

16/3

1.57

16/4

20/1

0.25

21/1

0.28

0.40

97/1

0.03

101/1

0.08

101/2

0.24

103/1

0.68

104/1

1.60

105/1

106/1

0.11

0.28

109/1

110/1

1.25 486

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

(1)

(2)

113

1.06

114

0.60

115

0.68

117/1

0.26

117/2

0.88

117/1/3

0.16

117/1/4

0.08

120/1

0.20

122

0.12

125/1

1.15

128/1

0.60

129/1

0.58

130/1

0.34

130/2

0.18

142/2

0.37

143/2

0.25

143/3

0.29

143/5

0.55

163/1

0.33

कुल योग .. 16.51

कुल रकबा- 16.51 हेक्टेयर कृषि भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम रवलास , तहसील खातेगांव , जिला देवास के एफआरएल में आने वाली भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों बावत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय देवास/कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा/भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , खण्डवा क्र. 03 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 198 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील- ( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर

(ग) ग्राम- मेण एवं मेण मजरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.940 हेक्टर.

खसरा क्रमांक

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

ग्राम-मेण

पार्ट

150/1/1

0.150

150/1/2/1 पार्ट

0.100

318

पार्ट

0.125

0.025

पार्ट

286

पार्ट

280/2/2

0.150

280/2/1

पार्ट

0.075

280/3

0.650

पार्ट

पार्ट

280/4

0.150

280/5

पार्ट

0.175

पार्ट

281

0.120

0.260

282/1

पार्ट

0.030

269

पार्ट

270

पार्ट

0.015

पार्ट

0.020

253

पार्ट

0.055

243

पार्ट

244

0.150

241/1

पार्ट

0.040

पार्ट

0.025

211/4

पार्ट

0.125

211/7

पार्ट

0.050

211/6

पार्ट

209/3

0.080

पार्ट

209/4

0.040

पार्ट

209/6

0.075

पार्ट

209/1/1

0.270

210

0.090

पार्ट

208

पार्ट

0.125

193/3

पार्ट

0.025

पार्ट

0.900

189/1

योग 4.095

ग्राम-मेण मजरा

पार्ट

91/108/2

0.195

91/107/6 पार्ट

0.650 योग .. 0.845 महायोग.. 4.940

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता- राऊ- मण्डलेश्वर राज्यमार्ग -1 का ( बी.ओ.टी. ) योजनान्तर्गत निर्माण कार्य अर्जन के लिए.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील ( महू) डॉ. अम्बेडकर नगर एवं संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

487

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

उज्जैन , दिनांक 22 जनवरी 2013

क्र. 511 - भूमि संपादन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) उज्जैन उज्जैन कस्बा उज्जैन

1.845

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन हीरामिल एरिया से मक्सी रोड को जोड़ते हुए जीरो प्वाइंट पर रेलवे ओव्हर ब्रीज के निर्माण हेतु भूमिका अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्र. 70- भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे . क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) इन्दौर

इन्दौर

3.122

मुण्डलादोस्तदार

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा संभाग क्रमांक-32 , बड़वाह, जिला खरगोन, ( म. प्र. ) .

नर्मदा- क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्यों हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्टर कार्यालय , जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

झमध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

488

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. C - 581- दो --2-50-2010.- श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदा को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2012 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक, चार दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2012के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 583-दो- 2-14-2012 .- श्री ए. जे . खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 जनवरी 2013 से 14 जनवरी 2013 तक के एवं पश्चात में दिनांक 20 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 586-दो- 2-15-2008.- श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2012 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 3 जनवरी 2013 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

शीतकालीन/ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. C- 588-दो- 2-34-2010.- श्री आलोक वर्मा , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 17 से 18 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 590-दो- 3-34-99.- श्री डी. के. नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 दिसम्बर 2012 के एवं पश्चात में दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D -496- दो- 3-34-99.- श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 10 से 19 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 20 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2013

क्र. D-516-दो- 2-82-2006.- श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय भोपाल को दिनांक 6 से 7 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. C-684-दो- 2-21-2005 .- श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2012 तक, चार दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश/शीतकालीन अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार, अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 686- दो- 2-5-2011 .- सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 08 से 09 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 10 से 11 नवम्बर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-688-दो- 2-30-2012.- श्री पी. एस. कुशवाह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 24 से 26 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लांभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 फरवरी 2013

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस . कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C - 690- दो- 2-22-2008 .- श्री ऋषभ कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 2 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 723-दो - 2-40-2009.- श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 दिसम्बर 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 23 दिसम्बर 2012के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एस. के. साहा , रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 February 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-02-08.06.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-02-08.06.Ordinary.