मध्यप्रदे श
शासक
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 8 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी 2013- फाल्गुन 3 , शक 1934
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2013
क्र. ई - 5-739- आयएएस लीव - एक-5.- ( 1 ) श्री हीरालाल त्रिवेदी , आयएएस. , प्रमुख राजस्व , आयुक्त एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2013 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . इस अवकाश के साथ दिनांक 20 जनवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री हीरालाल त्रिवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख राजस्व, आयुक्त एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
587
(3) अवकाशकाल में श्री हीरालाल त्रिवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हीरालाल त्रिवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2013
क्र. ई. - 5-774- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जनवरी 2013 से श्री अजीत कुमार, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.
588
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
आयएएस. , कलेक्टर, जिला सिवनी को दिनांक 11 से 15 फरवरी 2013 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाकर दिनांक 9 , 10 फरवरी एवं 16 , 17 फरवरी 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है .
(2 ) निर्देशानुसार श्री अजीत कुमार, आयएएस. , कलेक्टर , जिला सिवनी को उपरोक्तानुसार स्वीकृत अवकाश तत्काल प्रभार से निरस्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव " कार्मिक ".
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 फरवरी 2013
क्र. 960 -एनआर- 2- एमजीएनआरईजीएस -2013 .- भारत का राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 10 दिसम्बर 2005 की कण्डिका क्र. 12 ( 1 ) अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006 में राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का गठन किया गया. वर्तमान में परिषद् की नियमावली में सामान्य सभा व सशक्त समिति का प्रावधान है . योजना के त्वरित क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय एवं अन्य विभागीय योजनाओं में एकरूपता रखने के उद्देश्य से एतद्वारा एक नवीन " कार्यकारिणी समिति " का गठन किया जाता है.
सामान्य सभा, सशक्त समिति तथा नवीन गठित कार्यकारिणी समिति के कार्य क्षेत्र तथा उत्तरदायित्वों का पुर्ननिर्धारण करते हुए मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की नियमावली में यथास्थान विधिवत् संशोधन किया जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश राजौरा , सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2013
फा. क्र. 3 (ए) -1-2013- इक्कीस ब( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण ( वरिष्ठ श्रेणी ) , को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5 ( 1 ) ( ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थाई रूप से , आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रुपये 51550-1230- 58930-1380-63070,
[ भाग 1 के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:-
1. कु. निर्मला चावड़ा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय , ब्यौहारी , जिला शहडोल.
2. श्रीराम माण्डवे, द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय , सिहोरा , जिला जबलपुर.
3. कुमारी सुनीता सिरिल बारलो , ए.डी.जे. के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रैक न्यायालय , बुरहानपुर.
4. श्री गोपाल सिंह नेताम , द्वितीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी , फास्टट्रैक न्यायालय , मैहर, जिला सतना.
5. श्रीमती छाया राजेश कुमार कौल, प्रथम ए.डी.जे. की तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक न्यायालय सीहोर.
6. श्री आनंद कुमार छापरिया, द्वितीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रैक न्यायालय जोबट जिला अलीराजपुर.
7. श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन, द्वितीय ए.डी.जे. के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रैक न्यायालय कुक्षी, जिला धार.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2013
क्र. एफ-3-138-2010- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन नियम , 2012 में भू- उपयोग उपांतरण पर फीस जमा कराये जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है. अतः आवेदक को द्वारा सागर स्थित ग्राम बड़तुमा के खसरा क्रमांक 361 /5,361-6,362 कुल रकबा 2.04 एकड़ के भू- उपयोग उपांतरण हेतु एक माह की समयावधि में नियमानुसार फीस जमा कराने हेतु लिखा गया था, किन्तु आवेदक द्वारा उक्त लेव्ही कर जमा नहीं कराने के कारण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 क( 2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी भूमि उपयोग उपांतरण की अधिसूचना दिनांक 13 जून 2012 को राज्य शासन एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
भाग 1 ]
589
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
( 5 ) अवकाशकाल में श्री डी.पी. सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2013
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी.पी. सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ. 1 (ए) 93-2005- ब-2- दो. श्री डी.पी. सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, होमगार्ड , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 23 फरवरी 2013 तक छः दिवस अर्जित अवकाश 16 , 17 एवं 24, 25 फरवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
क्र. एफ 1 ( ए) 111-1993 - ब- 2 - दो.- श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( महिला अपराध ) जबलपुर को दिनांक 16 से 24 जनवरी 2013 तक कुल नौ दिवस के अर्जित अवकाश की उपभोग पश्चात् स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2) श्री डी.पी. सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विशद तिवारी , अतिरिक्त प्रधान सेनानी , होमगार्ड, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी.पी. सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, होमगार्ड, मध्यप्रदेश जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.
( 4 ) श्री डी.पी. सिंह, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2013
फा. क्र. 17 (ई ) 83-03- इक्कीस- ब (एक) -245-255-13.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17 (ई ) 83-03- इक्कीस ब( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 16 , 33 और 84 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(2)
(3)
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4)
भोपाल
"16.
सिविल जिला भोपाल का ओ.एण्ड.एम. डिवीजन तथा पश्चिम संभाग का विद्युत् क्षेत्र.
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक-2, भोपाल.
33.
डिंडौरी
डिंडौरी का विद्युत् क्षेत्र.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डिंडौरी.
590
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
[ भाग 1 (1)
(2)
(3)
(4)
84.
सतना
पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
सिविल जिला सतना के सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत् क्षेत्र. " .
टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .
F. No. 17 (E) -83-03-245-255 - XXI - B ( One ) -13 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) -83-03- XXI - B ( One) , dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th of September , 2010 , namely :-
AMENDMENTS
In the said notification , in the Table , for serial numbers 16, 33 & 84 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted namely: -
TABLE
S. No. Name of the Civil District Name of Special Court Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area) (1)
(2)
(3)
(4)
"16.
Bhopal
O&M Division and West Divison of the electricity Area of Civil District Bhopal .
IVthAdditional Sessions Judge , Spacial Court No , 2 , Bhopal.
33.
Dindori
Electricity Area of Dindori
Additional Sessions Judge, Dindori .
84.
Satna
VthAdditional Sessions Judge , Satna .
All Electricity Area of Satna Rural of CivilDistrict , Satna ." .
Note. The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted court according to their territorial jurisdiction .
फा. क्र. 17 (ई ) 83-03- इक्कीस- ब( एक ) -245-255-13.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 17 (ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 16, 33 और 84 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
सिविल जिले का नाम
591
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक
(1)
(2)
(3) "16.
भोपाल
चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक-2 , भोपाल.
33.
डिंडौरी
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डिंडौरी .
84.
सतना
पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(4)
श्री के. के. वर्मा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डिंडौरी.
श्री महेश कुमार शर्मा, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना.".
F. No. 17 ( E) -83-03 -XXI - B (I ) -245-255-2013 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ), the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) -83-03- XXI - B ( I ) , dated 16th September , 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th September , 2010 , namely :-
AMENDMENTS
In the said notification, in the Table , for serial numbers 16, 33 & 84 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted namely:-
TABLE
S. No.
Name of the Civil District Name of Special Court
(1)
(2)
(3) "16.
Bhopal
IVthAdditional Sessions Judge , Spacial Court No. 2, Bhopal.
33.
Dindori
Additional Sessions Judge, Dindori .
84.
Satna
VthAdditional Sessions Judge , Satna.
Name of the Judge of the Special Court
(4)
Shri K. K. Verma , IVth Additional Sessions Judge , Bhopal .
Shri Virendra Singh Rajput , Additional Sessions Judge , Dindori .
Shri Mahesh Kumar Sharma, Vth Additional Sessions Judge , Satna . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
592
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
[ भाग 1 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2013
संशोधन
क्र. डी- 15-23-2012-चौदह- 3.- मध्यप्रदेश सरकार, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक डी-15-23-2012-चौदह -3, दिनांक 18 अक्टूबर 2012 में उल्लेखित स्थान से संबंधित ग्राम पंचायत बरगी एवं सालीवाडा, तहसील जबलपुर जिला जबलपुर से संबंधित भूमि का क्षेत्रफल इस प्रकार पढ़ा जायः-
स्थान
ग्राम पंचायत बरगी एवं सालीवाडा तहसील जबलपुर के निम्नलिखित खसरा नं . की रकबा 4.940 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्रफल:-
क्रमांक (1)
खसरा नम्बर (2)
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(3)
ग्राम का नाम (4) 1
623
1.110
बरगी 2
624
1.600
बरगी 3
284/1
2.230
सालीवाडा
योग .. 4.940
CORRIGENDUM
No. D. 15-23-2012 - XIV - 3.-Land area of Khasra number of Gram Panchayat BARGI AND SALIWADA in Tahsil Jabalpur of District Jabalpur pertaining to Notification No. D - 15-23-2012 -XIV - 3 , Bhopal dated 18th December 2012 of Farmers Welfare and Agriculture Development , Department , Mantralaya , be read as under:-
PLACE
An area of 4.940 Hectare Land of Following Khasra at Gram Panchayat BARGI AND SALIWADA in Tahsil Jabalpur of District Jabalpur .
S. No. (1)
Khasra No. (2)
Area ( in Hectare)
(3)
Village (4) 1
1.110
Bargi 2
623 624
1.600
Bargi 3
284/1
2.230
Saliwara
Total .. 4.940
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भाग 1 ]
593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
संस्कृतिविभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2013
क्र. एफ 11-15-2012- तीस. - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने , तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .
( 2 ) अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 , सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
(3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-
अनुसूची
राज्य जिला
स्थल
तहसील
स्मारक
स्वामित्व
क्षेत्रफल
का नाम
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(1) (2)
(4)
(3)
(6)
(8)
(5)
(7)
(9) मध्यप्रदेश भोपाल
मोती महल
1.10
नहीं है हुजूर
नगर निगम के कब्जे में.
एकड़
1841/1328 ग्राम शहर भोपाल
नगर निगम कार्य. सदर मंजिलके सामने.
भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2013
क्र. एफ 11-1-2013 - तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने , हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .
( 2 ) अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 , सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है .
( 3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति 594
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
[ भाग 1 से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा : -
अनुसूची
राज्य जिला तहसील स्थल
क्षेत्रफल स्वामित्व
स्मारक का नाम
धार्मिक पूजाके अधीन है अथवा नहीं
राजस्व खण्ड क्रमांकजिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(1) (2) (3)
(6)
(7)
(4)
(5)
(8)
(9) मध्यप्रदेश जबलपुर जबलपुर
नहीं आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने.
रॉयल होटल पुराना बंगला मय आहाता.
सिविल स्टेशन
ब्लॉक नं. 32,
प्लाट नं. 11-12/1
ऐरिया 14144 -05 वर्गफुट
एम.पी. इलेक्ट्रिक बोर्ड जबलपुर रामपुर लीज पर.
क्र. एफ 11-6-2012 - तीस.- राज्य शासन द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक को राज्य शासन द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के राज्य सरकार के आशय के संबंध में आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुए, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट , 1964 की धारा 3 की उपधारा 16 के अधीन मध्यप्रदेश के राजपत्र में समसंख्यक दिनांक 26 मई 2012 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उस निमित्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.
अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 16 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है.
अतएव राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1976 के नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्रदेश के समस्त राज्य शासन संरक्षित स्मारकों के समीप और पार्श्व क्षेत्र में संरक्षित सीमा से 100 मीटर तक और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र को खनन और निर्माण दोनों प्रयोजनों के लिये प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्र घोषित करता है:-
अनुसूची
क्र. राज्य जिला
परिक्षेत्र
स्थल
रेंज Com. No. Latitude Longitude स्वामित्व धार्मिक पूजाके अधीन है अथवा नहीं (2)
(1)
(3)
(4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1
78/4/34.5
22/29/15.1
नहीं होशंगाबाद
मध्यप्रदेश
RF 237
चुरनागुन्दी शैलचित्र
पार्क रेंज कानती
म. प्र. शासन वन विभाग सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत छः स्थानों पर उपलब्ध शैलचित्रों कासंरक्षण.
2
तदैव
तदैव तदैव
78 /20/28.1 तदैव
22/27/31.3
नहीं
PF 259
पार्क रेंज पचमढ़ी.
निशानगढ़ काजरी शैलचित्र भाग 1 ]
595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1) (2) (3)
(4)
(5) 3
भुरभुरी म.प्र. होशंगाबाद सतपुड़ा टाईगर
रिजर्व के अन्तर्गत लाइन
छः स्थानों पर वेलखंदार
शैलचित्र .
उपलब्ध शैलचित्रों
कासंरक्षण.
4 तदैव तदैव
तदैव
तस्वीर
पहाड़ी
हर्रापाल
शैलचित्र.
5 तदैव तदैव
तदैव बाबड़ी
हर्रापाल-1
शैलचित्र.
8 तदैव तदैव
तदैव
बाबड़ी
हर्रापाल-2 बोरी .
शैलचित्र.
(6) (7) (8) (9)
(11 )
(10)
78/17/9.090 म. प्र. नहीं 22/28/46.6
PF 479
शासन
पार्क रेंज पचमढ़ी.
वन विभाग गेंम रेंज
78/ 15/4.45 तदैव नहीं 22/28/4.90
बोरी.
RF 15
गेंम रेंज
78/ 15/8.59 तदैव नहीं 22/28/ 2.20
RF 15
बोरी .
78 /15/8.92 तदैव
गेंम रेंज
22/28/1.22
नहीं RF 15
क्र. एफ 11-13-2008- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने , हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .
( 2 ) अतएव , मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आक्र्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12, सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
(3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा : -
राज्य जिला तहसील
स्थल
स्मारक
का नाम (1) (2) (3) (4)
(5) मध्यप्रदेश सागर गढ़ाकोटा गढ़ाकोटा किला गढ़ाकोटा.
अनुसूची
राजस्व खण्ड
क्षेत्रफल स्वामित्व धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(6)
(7)
(8)
(9) 240
निजी
हां
स्वामित्व.
खसरा नम्बर 240 का रकबा 4.305
हेक्टर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अपर सचिव.
596
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी ) पूर्व निमाड़ खंडवा खंडवा, दिनांक 29 जनवरी 2013
क्र. 14- स्था.नि.शा.- 2013.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अंतर्गत पूर्व निमाड़ , खंडवा जिले की कृषि उपज मंडी समिति 74 - खंडवा के नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है : -
विशेष क्रमांक नाम- निर्दिष्ट सदस्य का नाम
(1)
(2)
(3) 1.
धारा -11 (झ ) श्री नरेन्द्रसिंह तोमर, अध्यक्ष ,
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण
विकास बैंक, मर्यादित खंडवा.
नीरज दुबे , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश मुरैना, दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. एस.सी. - 2-06-2011.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक -04 के नियम -08 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एम 3-2/ 1999/1/4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, डी.डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मुरैना वर्ष 2013 में जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-
क्रमांक दिनांक
दिन
(1) (2)
त्यौहार का नाम (4)
(3)
1 28-3-2013 गुरुवार होली भाई दूज 2 22-8-2013 गुरुवार भुजरिया मेला, (रक्षाबंधन का दूसरा दिन) .
3 4-11-2013 सोमवार गोवर्धन पूजा
यह आदेश बैंक एवं कोषालयों पर प्रभावशील नहीं होगा.
डी. डी. अग्रवाल , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश देवास , दिनांक 2 फरवरी 2013
क्र. 2357- सा- 2-2013- संशोधित. जिला देवास अन्तर्गत वर्ष 2013 के लिये स्थानीय अवकाश आदेश क्रमांक 2342 /सा. - 2/ 2013 , देवास , दिनांक 31 जनवरी 2013 निरस्त करते हुए, एतद्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक-4 नियम-8 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक-एफ-322/1999/1/4 , भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मैं, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला देवास , वर्ष 2013 के लिये देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों के लिये निम्नानुसार 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :-
अ.
वार त्यौहार/स्थानीय
दिनांक
क्र. अवकाश का नाम
अवकाश का क्षेत्र (2)
(1)
(3)
(4) (5) 1
18 सितम्बर 2013 बुधवार अन्त चतुदर्शी (गणेश विसर्जन ) .
सम्पूर्ण जिला देवास.
_"_ 2 दशहरे का दूसरा दिन 14 अक्टूबर 2013 सोमवार
_"_
सोमवार
4 नवम्बर 2013
3 दीपावली का दूसरा दिन
उपरोक्त स्थानीय अवकाश पर लागू नहीं होंगे. कोषागारों/उप कोषागारों एवं बैंकों
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश बैतूल , दिनांक 11 फरवरी 2013
क्र. 139-88 - स्था-1417.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-7-2012- एक-4, दिनांक 4 अक्टूबर 2013 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग - दो के अनुक्रमांक 04 के नियम 05 के अंतर्गत प्राधिकृत प्रावधानों के अनुसार मैं , बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर, बैतूल वर्ष 2013 में बैतूल जिले के लिए निम्न तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:-
दिनांक
त्यौहार का नाम
क्र. (1)
(3)
दिन (4) (2)
1
28 मार्च 2013
गुरुवार होली ( धुरेंडी ) का दूसरा दिन.
2 अनन्त चतुर्थी
18 सितम्बर 2013 बुधवार
4 नवम्बर 2013 सोमवार 3 दीपावली का दूसरा दिन.
2. उपरोक्त अवकाश कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.
बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर.
भाग 1 ]
597
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 फरवरी 2013
क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे . रा.- 12-13-61.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल , गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु रेवा कृपा शुगर मिल, शहपुरा ( भिटौनी ) , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-
क्र.
जिला/तहसील
(1)
(2)
1
जबलपुर/शहपुरा
2
जबलपुर/पाटन
3
नरसिंहपुर/गोटेगांव
ग्रामों की संख्या
क्रय केन्द्र
क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) (3)
(4)
(5) 146
1013.01
फैक्ट्री गेट
278.05 86
फैक्ट्री गेट
114
1876.51
फैक्ट्री गेट
3167.57 योग .. 346
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर (आकृति समूह का एक संस्थान )
गन्ना पिराई सत्र 2012-13 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
क्र.
जिला
तहसील
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
रेवाकृपा कुल गन्ने का क्षेत्रफल (हे.में)
(1)
(2)
(3)
(4) 1 पौड़ी (फाटक) शहपुरा
जबलपुर 2 घुन्सौर
जबलपुर
शहपुरा
3 कैथरा
शहपुरा
जबलपुर 4 भिटौनी
शहपुरा
जबलपुर 5 भमकी
शहपुरा
जबलपुर 6 खमदेही
शहपुरा
जबलपुर 7
भदरवारा
शहपुरा
जबलपुर 8 गंजकटंगा
शहपुरा
जबलपुर 9 शहपुरा
शहपुरा
जबलपुर 10 खैरी
शहपुरा
जबलपुर 11 नोनी (टिपरा)
शहपुरा
जबलपुर 12 खिरकाखेड़ा
शहपुरा
जबलपुर (5)
संभावित उत्पादन 40टन/हे. (6)
पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45% (7)
शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी. (8) 1.21
48.58
21.86
2 10.50
420.00
2
189.00
6.41
256.52
115.43
4 2.02
36.44
4 80.97
0.06
2.43
1.09
4 5.15
205.99
92.70
4 0.40
7.29
16.19
5 16.42
656.68
295.51
5 2.43
97.17
43.72
5 670.77
16.77
301.85
5 8.34
333.77
150.19
6 0.81
32.39
14.57
6 598
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3)
(4) 13 किसरोद
शहपुरा
जबलपुर 14 टिकरी
शहपुरा
जबलपुर 15 टिपरा
शहपुरा
जबलपुर 16
मगरमुहा
शहपुरा
जबलपुर 17
नटवारा
शहपुरा
जबलपुर 18 इमलिया
जबलपुर
शहपुरा
19
छपरट
जबलपुर
शहपुरा
20 कुलोन ( छपरट)
जबलपुर
शहपुरा
21 रैया खेड़ा
जबलपुर
शहपुरा
22 पौड़ी (परछिया) शहपुरा
जबलपुर 23
जबलपुर कटंगी ( ईश्वरखेड़ा ) शहपुरा
24 ईश्वर खेड़ा
शहपुरा
जबलपुर 25 लुहारी
जबलपुर
शहपुरा
26
भमका
जबलपुर
शहपुरा
27
मालकछार
जबलपुर
शहपुरा
28 दिघोरी
जबलपुर
शहपुरा
29 ढ़िमर (झोझी)
जबलपुर
शहपुरा
30 पिपरिया (कनवास )
जबलपुर
शहपुरा
31
सहजपुर
शहपुरा
जबलपुर 32 झोझी
शहपुरा
जबलपुर 33 रमखिरिया
शहपुरा
जबलपुर 34 नाचनखेड़ा
जबलपुर
शहपुरा
35 रामघाट (पिपरिया)
जबलपुर
शहपुरा
36
बिजना
शहपुरा
जबलपुर 37
महगवा सगड़ा
जबलपुर
शहपुरा
38
बंरगी
शहपुरा
जबलपुर 39 बम्हनौदा
जबलपुर
शहपुरा
40 सुरई
जबलपुर
शहपुरा
41 सीतलपुर
शहपुरा
जबलपुर 42 बिलपठार
शहपुरा
जबलपुर 43
खपरा
शहपुरा
जबलपुर 44 धरमपुरा बंधा
शहपुरा
जबलपुर 45 बरखेड़ा ( सहजपुर) शहपुरा
जबलपुर 46 परछिया
शहपुरा
जबलपुर 47 बरहां
शहपुरा
जबलपुर 48 हिरापुर बंधा
शहपुरा
जबलपुर उमरिया
49
शहपुरा
जबलपुर 50 खैरी बंधा
शहपुरा
जबलपुर
[भाग 1 (5)
(6)
(7)
(8) 1.10
43.89
6
19.75
134.09
3.35
6
60.34
9.87
394.66
7
177.60
392.39
9.81
7
176.57
20.37
366.63
7 814.74
32.39
7 0.81
14.57
0.93
16.76
7 37.25
0.81
32.39
14.57
7 242.91
6.07
7
109.31
15.22
0.38
6.85
7 64.78
1.62
29.15
8 1.68
30.17
67.04
8 4.05
72.87
161.94
8 2.43
97.17
8
43.72
32.39
0.81
8
14.57
29.15
64.78
1.62
8 1.21
21.86
48.58
8 0.81
32.39
14.57
8 0.40
16.19
7.29
8 32.39
0.81
14.57
8 0.36
14.41
6.49
9 0.40
16.19
7.29
9 0.18
7.13
3.21
9 0.48
19.27
8.67
9 6.46
258.46
10
116.31
128.26
3.21
57.72
10 0.81
32.39
14.57
10 0.40
16.19
7.29
10 0.40
16.19
7.29
10 10.89
435.79
10
196.11
32.39
14.57
0.81
10 16.19
0.40
10
7.29
14.57
0.81
32.39
10 1.21
10 48.58
21.86
64.78
1.62
29.15
11 1.17
46.96
21.13
11 72.89
11 2915.47
1311.96
0.40
7.29
16.19
12 भाग 1 ]
599
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3)
(4) 51 सहोजनी
शहपुरा
जबलपुर 52 लूटी
शहपुरा
जबलपुर 53 भीटा
शहपुरा
जबलपुर 54 अगासी
शहपुरा
जबलपुर 55 मनगंवा
शहपुरा
जबलपुर 56 मानेगांव
शहपुरा
जबलपुर 57 गड़रपिपरिया
शहपुरा
जबलपुर 58 कैथरा
जबलपुर
शहपुरा
59 सिहोदा
शहपुरा
जबलपुर 60 ठुठा ( मानसनगर) शहपुरा
जबलपुर 61 बिलखिरवा
जबलपुर
शहपुरा
62
मटवारा
शहपुरा
जबलपुर 63 मुडीया
शहपुरा
जबलपुर 64
ज्वाप
शहपुरा
जबलपुर 65 लम्हेटा
शहपुरा
जबलपुर 66 भीटा
शहपुरा
जबलपुर 67
शहपुरा
कुसमी
जबलपुर 68 डोभी
शहपुरा
जबलपुर 69 जमुनिया (ज्वाप ) शहपुरा
जबलपुर 70
शहपुरा
झुरई पिपरीया
जबलपुर 71 खैरी ( लमेहटा)
शहपुरा
जबलपुर 72 फूलर
शहपुरा
जबलपुर 73 अहरोरा
शहपुरा
जबलपुर 74 करहैया
जबलपुर
शहपुरा
75 केवलारी
शहपुरा
जबलपुर 76
भरदा
शहपुरा
जबलपुर 77 नीमखेड़ा
शहपुरा
जबलपुर 78 रैनी
शहपुरा
जबलपुर 79 आमहिनोता
शहपुरा
जबलपुर 80 मजीठा
शहपुरा
जबलपुर 81 करहैया कला
शहपुरा
जबलपुर 82 कटीला
जबलपुर
शहपुरा
83 इमलिया ( मानेगांव) शहपुरा
जबलपुर 84 लामी
शहपुरा
जबलपुर 85 मनगवां
शहपुरा
जबलपुर 86 तिलवारा
शहपुरा
जबलपुर 87
कूड़न
शहपुरा
जबलपुर 88 मनकेड़ी
शहपुरा
जबलपुर (5)
(6)
(7)
(8)
14.57
0.81
32.39
12 5.01
200.32
12
90.15
12 0.81
32.39
14.57
0.81
32.39
14.57
12 7.98
12 319.35
143.71
2.18
87.13
39.21
12 60.24
12 1.51
27.11
8.37
150.70
12 334.90
0.40
16.19
7.29
12 224.29
5.61
100.93
12 0.23
9.07
4.08
13
13 411.98
10.30
185.39
97.17
2.43
43.72
13 0.81
32.39
14.57
14 1.21
48.58
21.86
14 4.70
0.12
2.11
14 4.03
72.58
14 161.30
6.45
257.81
116.02
14 5.04
15 201.78
90.80
2.74
49.34
109.64
15 0.40
7.29
16.19
15 71.74
1.79
32.28
15 0.81
15 32.39
14.57
411.50
10.29
185.17
16
16 16.19
7.29
0.40
0.81
32.39
16
14.57
48.58
1.21
21.86
14 55.55
1.39
25.00
16 0.40
16 16.19
7.29
0.40
17 16.19
7.29
32.39
0.81
14.57
17 0.20
3.64
8.10
17 2.02
80.97
36.44
17 0.40
7.29
18 16.19
161.94
4.05
72.87
18 0.40
16.19
7.29
19 0.40
16.19
7.29
19 36.63
1465.10
19
659.30 600
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
(2)
(4) (1)
(3)
89 खमरिया
शहपुरा
जबलपुर 90 तेवर पिपरीया
शहपुरा
जबलपुर 91 कुआंखेड़ा
जबलपुर
शहपुरा
92
जमखार
शहपुरा
जबलपुर 93 चरगंवा (नवीन) शहपुरा
जबलपुर 94 कुसली
शहपुरा
जबलपुर 95 जमुनिया ( मैली ) शहपुरा
जबलपुर 96 सालीवाड़ा (मैली ) शहपुरा
जबलपुर 97
जबलपुर सुनाचर
शहपुरा
98 गुंदरई
जबलपुर
शहपुरा
99 मैली
शहपुरा
जबलपुर 100 बेलखेड़ा
जबलपुर
शहपुरा
101 हिनोतिया
जबलपुर
शहपुरा
102 पिपरिया कलां
जबलपुर
शहपुरा
103 मातनपुर
जबलपुर
शहपुरा
104 गुबरा कला
जबलपुर
शहपुरा
105 बिहारीपुरा
जबलपुर
शहपुरा
106 सुन्द्रादेही
शहपुरा
जबलपुर 107 इमलिया
जबलपुर
शहपुरा
108 झाँसी
जबलपुर
शहपुरा
भौतिया
109
जबलपुर
शहपुरा
110
बरमान
जबलपुर
शहपुरा
111 झलोन
जबलपुर
शहपुरा
112 तुमरा
जबलपुर
शहपुरा
113 गोकला
जबलपुर
शहपुरा
114
छपरा
जबलपुर
शहपुरा
115 मेरेगांव
जबलपुर
शहपुरा
116 बेलखेड़ी
जबलपुर
शहपुरा
117 बसेड़ी
जबलपुर
शहपुरा
118 गुबरा खुर्द
जबलपुर
शहपुरा
119 सिमरिया
जबलपुर
शहपुरा
120 कुडा ( इमलिया) शहपुरा
जबलपुर 121
धनगंवा
जबलपुर
शहपुरा
शहपुरा
122 कुडार्कला
जबलपुर 123 बरपटी
शहपुरा
जबलपुर 124
पावला
शहपुरा
जबलपुर 125 चरगंवा ( पुरानी) शहपुरा
जबलपुर 126 मिहगंवा ( भडपुरा ) शहपुरा
जबलपुर
[भाग 1 (5)
(8) (6)
(7)
0.81
32.39
20
14.57
4.55
81.84
20 181.86
0.61
23 24.29
10.93
0.51
20.24
9.11
24 140.89
3.52
63.40
24 32.47
24 1298.95
584.53
25 2.25
90.04
40.52
3.64
25 8.10
0.20
1462.19
36.55
657.98
25 1.64
25 65.75
29.59
38.46
692.31
26 1538.46
146.84
8.16
326.32
26 7.87
141.60
27 314.66
3.06
28 0.17
6.80
28 1065.59
26.64
479.51
30 0.18
7.13
3.21
30
289.46
16.08
643.24
32.39
30 1295.55
583.00
30 2.21
88.42
39.79
30 0.81
32.39
14.57
0.40
7.29
30 16.19
21.86
1.21
31 48.58
14.57
32.39
0.81
31
115.65
257.00
6.43
32 1119.03
27.98
503.56
32 0.40
16.19
7.29
33 22.13
885.34
398.40
34
34 3578.80
1610.46
89.47
801.62
34 1781.38
44.53
34 2.43
97.17
43.72
14.57
35 32.39
0.81
21.06
1.17
35 46.80
35
29.15
1.62
64.78
634.49
285.52
15.86
35 8.36
150.49
334.41
35 76.92
1384.62
3076.92
35 201.30
90.58
5.03
35 105.26
36 2.63
47.37 भाग 1 ]
601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(2)
(1)
(3)
(4) 127 जुगपुरा
शहपुरा
जबलपुर 128 धरती कछार
शहपुरा
जबलपुर 129 औरिया
शहपुरा
जबलपुर 130 बम्बाबारी
शहपुरा
जबलपुर सर्रा
131
जबलपुर
शहपुरा
132 पाथर पौड़ी
जबलपुर
शहपुरा
133 महगंवा ( खाप )
शहपुरा
जबलपुर 134 दलपतपुर
जबलपुर
शहपुरा
135 केदारपुर
जबलपुर
शहपुरा
136 अहमदपुर
जबलपुर
शहपुरा
137 देवरी ( पुरानी)
शहपुरा
जबलपुर 138 बढैयाखेड़ा
जबलपुर
शहपुरा
139 किसलई
जबलपुर
शहपुरा
140 सुनवारा
जबलपुर
शहपुरा
141
नयानगर
शहपुरा
जबलपुर 142 सिंगोरी
शहपुरा
जबलपुर 143 इमलिया ( ललपुर ) शहपुरा
जबलपुर 144 बिजना
जबलपुर
शहपुरा
145 भारतपुर
शहपुरा
जबलपुर 146 दपकिया
शहपुरा
जबलपुर
योग .
क्र.
जिला
तहसील
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
(1)
(2)
(3)
(4) 1
सहसन
पाटन
जबलपुर 2
पाटन
खैरी ( सहसन)
जबलपुर 3
पाटन
कुवरपुर
जबलपुर 4
पाटन
रैयाखेड़ा
जबलपुर 5 धनेटा
पाटन
जबलपुर 6 खैरा
पाटन
जबलपुर 7
पाटन
भुवारा
जबलपुर 8 राखी
पाटन
जबलपुर ग्वारी
9
पाटन
जबलपुर 10 खैरी
पाटन
जबलपुर (5)
(6)
(8)
(7)
1.62
64.78
29.15
37 32.39
14.57
0.81
38 0.40
7.29
38 16.19
6.92
276.76
124.54
38 64.78
1.62
29.15
38 4.50
179.92
80.96
38 0.81
32.39
14.57
39 3.55
141.86
63.84
40 884.70
22.12
398.11
40 2.49
99.76
44.89
40 18.53
741.21
333.55
42 6.32
113.76
252.79
42 0.81
32.39
14.57
45 28.34
45 1133.60
510.12
221.54
5.54
99.69
45 48.58
1.21
21.86
46
48 190.28
85.63
4.76
1.63
65.10
29.30
48
48 0.59
23.48
10.57
4.05
50 161.94
72.87
18234.18
40520.40
1013.01
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
रेवाकृपा संभावित उत्पादन 40 टन/हे.
पेराई हेतु गन्ना ( टन) उत्पादन का 45%
कुल गन्ने का क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(7)
शहपुरा फैक्ट्रीसे दूरी कि.मी. (8) 0.40
16.19
7.29
6 1.21
48.58
21.86
8 16.19
0.40
10
7.29
4.05
72.87
10 161.94
566.80
10 14.17
255.06
0.40
7.29
16.19
11 0.40
16.19
7.29
11
14.57
0.81
32.39
11 15.24
609.55
274.30
11 0.81
32.39
12
14.57 602
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3)
(4) 11
पाटन
बम्होरी
जबलपुर भकलिया
12
पाटन
जबलपुर 13 नन्दवारा
पाटन
जबलपुर 14 चदवा
पाटन
जबलपुर 15
पाटन
पड़रिया ( भमक )
जबलपुर 16
पाटन
कुमगंवा
जबलपुर 17 सिमरिया
पाटन
जबलपुर 18
पाटन
बढैयाखेड़ा
जबलपुर 19
पाटन
मढ़पिपरिया
जबलपुर 20 पाटन
पाटन
जबलपुर 21
पाटन
सिन्गोरी
जबलपुर 22 चपोद
पाटन
जबलपुर 23
पाटन
अमरपुर
जबलपुर 24
पाटन
गुरूपिपरिया
जबलपुर 25 डूंडी
पाटन
जबलपुर 26
पाटन
महुआखेड़ा
जबलपुर 27
पाटन
गाड़ाघाट
जबलपुर 28 भोरदा
पाटन
जबलपुर 29 सिन्गोरी
पाटन
जबलपुर 30 सिंगोरी
पाटन
जबलपुर सरखण्डी
31
पाटन
जबलपुर 32 नीची
पाटन
जबलपुर 33
पाटन
मुस्करा
जबलपुर 34 नीमी
पाटन
जबलपुर 35
पाटन
कटरा बेलखेड़ा
जबलपुर 36
पाटन
सिमरिया
जबलपुर 37 आगासोद
पाटन
जबलपुर 38 रोसरा
पाटन
जबलपुर 39
पाटन
डुडी
जबलपुर 40 जरोद
पाटन
जबलपुर 41
पाटन
बरोदा
जबलपुर 42
पाटन
छितुरहा
जबलपुर 43
पाटन
सीगन तलाई
जबलपुर 44
पाटन
कुकरभुंका
जबलपुर 45
पाटन
छेड़ी
जबलपुर 46 भोतिया
पाटन
जबलपुर 47
पाटन
हटेपुरखुर्द
जबलपुर 48
पाटन
खमोद
जबलपुर 49
पाटन
काकरखेड़ा
जबलपुर 50 उजरोड
पाटन
जबलपुर 51
पाटन
हटेपुरकलां
जबलपुर 52 पिपरिया
पाटन
जबलपुर 53
पाटन
आगासोद
जबलपुर 54 रमखिरिया
पाटन
जबलपुर
[भाग 1 (6)
(7)
(5)
(8) 0.19
7.45
3.35
12 0.40
7.29
12 16.19
7.29
13 16.19
0.40
13 3.45
62.16
138.14
2.50
14 100.08
45.04
14 64.78
29.15
1.62
108.83
2.72
48.97
14
15 0.87
34.82
15.67
15 0.40
16.19
7.29
2.30
91.82
15
41.32
72.87
16 161.94
4.05
2.02
80.97
36.44
17 659.27
16.48
296.67
17
18 2.02
36.44
80.97
0.54
21.70
9.77
18 0.40
18
7.29
16.19
1.00
39.84
18
17.93
97.17
43.72
20 2.43
20 1.30
51.98
23.39
205.83
20 5.15
92.62
20 3.43
61.80
137.33
45.99
21 1.15
20.70
0.40
22 16.19
7.29
222.56
12.36
494.57
22 8.26
0.21
3.72
22 16.19
7.29
0.40
22 3.69
66.39
23 147.53
2.33
93.12
41.90
23 0.81
32.39
14.57
27
18.22
24 1.01
40.49
4.41
176.52
79.43
25 69.47
1.74
31.26
25 2.12
84.70
25
38.11
14.57
0.81
32.39
26
14.57
27 32.39
0.81
0.40
7.29
16.19
27 0.40
7.29
27 16.19
27 1.47
58.79
26.45
1.21
28 48.58
21.86
105.60
234.66
5.87
28 100.89
2.52
45.40
28
5.17
11.50
0.29
29 161.94
72.87
30 4.05
7.29
30 0.40
16.19 भाग 1 ]
603
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
(2)
(1)
(3)
(4) 55 सहसन पडरिया
पाटन
जबलपुर 56
पाटन
बेनीखेड़ा
जबलपुर 57
पाटन
राजघाट (पौडी)
जबलपुर 58
पाटन
पडरिया (ब्यौहारी )
जबलपुर 59
पाटन
मझगंवा
जबलपुर 60 खिरीया
पाटन
जबलपुर 61
पाटन
सोनतलाई
जबलपुर 62
पाटन
कटिया लुहारी
जबलपुर 63
पाटन
पडरिया ( थुआं )
जबलपुर 64
पाटन
मझगंवा ( सरोद )
जबलपुर 65 आरछा
पाटन
जबलपुर 66 बरोदा
पाटन
जबलपुर 67
पाटन
नुनसर
जबलपुर कैथरा
68
पाटन
जबलपुर भर्रा
69
पाटन
जबलपुर 70 मोहला
पाटन
जबलपुर 71
पाटन
थुआ
जबलपुर 72 भरतरी
पाटन
जबलपुर 73
पाटन
लुहारी (कटिया)
जबलपुर करारी
74
पाटन
जबलपुर 75
पाटन
कुसली
जबलपुर
पाटन
76 रसुईया
जबलपुर 77
पाटन
ककरेहटा
जबलपुर 78
पाटन
भिलोदा
जबलपुर 79
पाटन
भिड़की
जबलपुर 80 दौनी
पाटन
जबलपुर 81 गनयारी
पाटन
जबलपुर 82
पाटन
मुर्रइ
जबलपुर 83 खजरी
पाटन
जबलपुर कटंगी
पाटन
84
जबलपुर 85 नेगई
पाटन
जबलपुर 86 बघोरी
पाटन
जबलपुर
योग .
क्र.
तहसील
जिला गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
(5)
(7)
(6)
(8) 1.62
29.15
30 64.78
29.15
1.62
64.78
30 4.86
35 194.33
87.45
30
291.50
16.19
647.77
2.43
97.17
43.72
30 1.62
64.78
29.15
31 0.81
14.57
31 32.39
2.02
80.97
36.44
31 1.96
35.34
32 78.54
4.86
87.45
194.33
32 2.02
32 80.97
36.44
29.15
1.62
64.78
32 1.62
29.15
64.78
32 0.81
32.39
14.57
32 1.21
21.86
48.58
32 4.05
72.87
34 161.94
4.67
186.88
35
84.10
37 101.05
2.53
45.47
4.49
80.82
30 179.60
38
143.05
7.95
317.89
0.40
40 16.19
7.29
40 11.81
472.55
212.65
161.94
72.87
46 4.05
0.81
42 32.39
14.57
1.62
64.78
29.15
42 4.05
72.87
42 161.94
12.15
485.83
218.62
43 8.21
328.26
147.72
44 10.12
404.86
182.19
45
45 8.10
323.89
145.75
3.24
48 129.55
58.30
4.05
72.87
50 161.94
278.05
11122.00
5004.90
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
संभावित उत्पादन 40 टन/हे.
कुल गन्ने
का क्षेत्रफल
(हे. में)
(1) (2)
(3)
(4) 1 झांसीघाट
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
2 बेलखेड़ी ( झांसीघाट )
रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से
महाकौशल शुगर फैक्ट्री ( बचई ) से दूरी कि.मी.
दूर कि. मी.
(8)
(5)
(6)
(9)
पेराई हेतु गन्ना ( टन) उत्पादन का 45% (7)
23.03
15
414.51
921.13
51
16
988.18
444.68
56
नरसिंहपुर 24.70
604
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1) (2)
(3)
(4)
34.72
3 खमरीया ( झांसीघाट ) गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
26.44
4 देगुंवा
नरसिंहपुर
गोटेगांव
40.02
5 रिमझा ( खमरिया )
नरसिंहपुर
36.59
गोटेगांव
6 मालीवाड़ा
नरसिंहपुर 7 सिलारी
गोटेगांव
15.38
नरसिंहपुर 8 नोनी
गोटेगांव
28.43
नरसिंहपुर
12.49
गोटेगांव
9 बुढ़ीमवई
नरसिंहपुर कंजई
10
79.06
गोटेगांव नरसिंहपुर 11 पिपरपानी
12.85
गोटेगांव नरसिंहपुर
26.82
गोटेगांव
12 करेली (कला)
नरसिंहपुर
गोटेगांव
13 कुम्हडाखेड़ा
नरसिंहपुर गोटेगांव
14
गोटेगांव
10.02
नरसिंहपुर
गोटेगांव
बुघगाँव
15
नरसिंहपुर
11.90
गोटेगांव
कुमझोर
16
नरसिंहपुर
36.82
गोटेगांव
17 सालीवाड़ा
नरसिंहपुर
गोटेगांव
18 झोझा
नरसिंहपुर
20.45
गोटेगांव
19 उमरा ( उमरी)
नरसिंहपुर
गोटेगांव
28.56
20 कुकलाह
नरसिंहपुर 21 गर्रा
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
22मोहास
113.36
नरसिंहपुर
गोटेगांव
23 मुँवारा ( धुँवारा )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
24 कमोदी (करोंदी)
नरसिंहपुर
4.05
गोटेगांव
25 पड़रिया ( मुर्रई)
नरसिंहपुर
32.39
गोटेगांव
26 बगलई ( तिघरा )
नरसिंहपुर 27 राखी
13.67
गोटेगांव नरसिंहपुर
36.71
गोटेगांव
28 रहेली ( गोटेगांव )
नरसिंहपुर
2.43
गोटेगांव
29 पड़रिया
नरसिंहपुर
2.43
गोटेगांव
30 कांचर ( कला )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
14.60
31 जमुनीया
नरसिंहपुर
4.37
गोटेगांव
32 बगलई
नरसिंहपुर
34.23
33 अतरिया
गोटेगांव नरसिंहपुर
32.47
गोटेगांव
34 पोनिया(गोटेगांव)
नरसिंहपुर 35 चरगँवा
20.24
गोटेगांव नरसिंहपुर 36 भैंसा
18.22
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
134.19
37 बढैयाखेड़ा ( परसबा)
नरसिंहपुर
गोटेगांव
43.32
38 परसवाड़ा
नरसिंहपुर
4.86
गोटेगांव
39 कोड़िया
नरसिंहपुर
गोटेगांव
4.10
40 हिड़की
नरसिंहपुर 41 छिनौरी
गोटेगांव
14.17
नरसिंहपुर
[भाग 1 (6)
(7)
(8)
(9)
(5)
16
1388.66
49 624.90
20
1057.65
53 475.94
50
17
1600.97
720.44
18
1463.64
658.64
46
52
18
615.06
276.78
19
1137.17
511.72
50 499.76
224.89
19
53 3162.27
20
1423.02
45 514.17
23
46 231.38
1072.71
482.72
21
42
52.83
25
38
2.94
117.41
25
400.81
180.36
40
25
4.05
72.87
55 161.94
25
475.95
50 214.18
1472.87
20
662.79
49
36.44
26
2.02
57 80.97
368.02
817.81
27
59 1142.51
514.13
22
51
88.11
23
195.79
4.89
45
28
4534.41
2040.49
48
50
4.05
72.87
28
161.94
46
1.62
64.78
28
29.15
28
161.94
72.87
44
28
1295.55
583.00
47
28
546.88
246.10
52
28
1468.50
660.83
46
43.72
97.17
29
45
27
97.17
43.72
41
30
262.79
583.97
48
47
78.63
30
174.74
616.15
1369.23
29
45
27
1298.95
584.53
50
30
809.72
364.37
49
30
728.74
327.94
54
30
3567.61
2415.43
54
30
1732.79
779.76
50 194.33
87.45
30
58 164.05
28
44
73.82
566.80
255.06
27
46 भाग 1 ]
605
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
(1) (2)
(3)
(4)
गोटेगांव
27.53
42 पिपरिया (चौधरी )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
43 मुरदई (मुर्रई )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
44 मुड़ीया
नरसिंहपुर 45 मवई
गोटेगांव
21.05
नरसिंहपुर 46 बगतेला
गोटेगांव नरसिंहपुर 47 तिघरा
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
48 कुशीवाड़ा
नरसिंहपुर
27.51
गोटेगांव
49 सिमरिया ( बगलई )
नरसिंहपुर 50 देवरीकंला
गोटेगांव
17.83
नरसिंहपुर
गोटेगांव
51 पिपरीया ( अटकारी )
नरसिंहपुर 52नरली
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
53 देवरी ( रिमिझा )
नरसिंहपुर
11.34
गोटेगांव
कमता ( कमती )
54
नरसिंहपुर
गोटेगांव
55 राका (रोता )
नरसिंहपुर 56 तिरका
गोटेगांव
36.44
नरसिंहपुर 57 सनजी
गोटेगांव नरसिंहपुर 58 लम्हेटी
गोटेगांव नरसिंहपुर
44.66
गोटेगांव
59 रिमझा ( देवरी )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
68.02
60 कमती ( पिडरई )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
16.19
61
नरसिंहपुर मेहका गाड़ाघाट
62 बहरोरा
गोटेगांव नरसिंहपुर
32.39
गोटेगांव
63 पिपरिया ( मनकवास)
नरसिंहपुर
गोटेगांव
15.24
64 देवगुवां ( पिपरिया )
नरसिंहपुर 65 सहोजनी
गोटेगांव नरसिंहपुर
32.39
गोटेगांव
66 चरगुवा ( दपकिया )
नरसिंहपुर 67 सर्रा
गोटेगांव
0.35
नरसिंहपुर 68 सिमरी
गोटेगांव
1.21
नरसिंहपुर 69 पिपरसरा
गोटेगांव नरसिंहपुर 70 खेरूवा
गोटेगांव
0.81
नरसिंहपुर 71 हिनोता
1.94
गोटेगांव नरसिंहपुर
0.89
गोटेगांव
72 घुघुरी
नरसिंहपुर
16.19
गोटेगांव
73 पिपरिया ( बाजारशुद )
नरसिंहपुर 74 भडरी
गोटेगांव
117.41
नरसिंहपुर
गोटेगांव
25.21
75 दपकिया
नरसिंहपुर
0.20
गोटेगांव
76 मेंहगवा
नरसिंहपुर
गोटेगांव
77 लालई
0.40
नरसिंहपुर
गोटेगांव
1.21
जामुनपानी
78
नरसिंहपुर
गोटेगांव
4.05
79 शुकरी
नरसिंहपुर 80 देतरी
0.40
गोटेगांव नरसिंहपुर
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
29
43 1101.21
495.55
28
72.87
45 161.94
4.05
21
50
2.32
92.79
41.76
30
378.95
842.11
52
29.15
1.62
64.78
24
55 168.70
30
9.37
374.90
47 138.39
307.53
20
48
7.69
495.26
31
1100.57
45
52 713.36
321.01
32
72.87
4.05
161.94
28
43 32.39
14.57
32
0.81
45
9.72
33
174.90
388.66
56
30
204.05
453.44
35
58.30
28
129.55
3.24
40
34
655.87
1457.49
40
21.86
1.21
48.58
34
43 110.77
45 246.15
6.15
34
1786.23
803.81
35
54 1224.29
35
2720.65
51
29
291.50
647.77
44 323.89
35
8.10
47 145.75
35
1295.55
583.00
48 274.30
609.55
32
52
35
21.86
1.21
48.58
53
33
53 583.00
1295.55
6.27
34
48 13.93
36
21.86
48.58
58
36
56
29.15
1.62
64.78
32.39
36
58
14.57
36
34.98
77.73
57
36
16.03
35.63
65
36
291.50
647.77
55
26
2113.36
4696.36
51 453.79
1008.42
29
52
3.64
37
8.10
48
37
58 16.19
7.29
37
57 48.58
21.86
37
56 161.94
72.87
7.29
37
54 16.19 606
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(2)
(1)
(3)
(4)
गोटेगांव
81 पिपरिया ( कोहला )
नरसिंहपुर 82 टैगोरा
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
83 डंगरिया ( डुमरियां )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
84 बड़खेड़ा ( चरगवां )
नरसिंहपुर 85 नरवारा
गोटेगांव नरसिंहपुर 86 कामती
गोटेगांव नरसिंहपुर 87 लाटगांव
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
88 कुडा
नरसिंहपुर 89 औरिया
गोटेगांव नरसिंहपुर 90 कोरेगांव
गोटेगांव नरसिंहपुर 91 अंडिया
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
92 घुघरा
नरसिंहपुर
गोटेगांव
93 अनंतपुर
नरसिंहपुर
गोटेगांव
94 पिपरिया ( पथरिया )
नरसिंहपुर 95 श्यामनगर
गोटेगांव नरसिंहपुर 96 दौन
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
97 बगलई ( ललपुर)
नरसिंहपुर 98 उमरिया
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
99 दान ( दामिनी ) खग
नरसिंहपुर 100 तरवारा
गोटेगांव नरसिंहपुर 101 शकरी
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
102 चिंदवाड़ा
नरसिंहपुर
गोटेगांव
103 भंडी ( मंडी)
नरसिंहपुर
गोटेगांव
104 मनकवारा
नरसिंहपुर 105 बन्डोल
गोटेगांव नरसिंहपुर 106 लम्हेटा
गोटेगांव नरसिंहपुर मेहका
गोटेगांव
107
नरसिंहपुर हिनोता
108
गोटेगांव नरसिंहपुर 109 बरेली
गोटेगांव नरसिंहपुर 110 द्विघारी
गोटेगांव नरसिंहपुर 111 बम्हनौदा
22.67
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
बेलखेड़ी ( टिकरी )
28.34
112
नरसिंहपुर 113 गोहचर
गोटेगांव नरसिंहपुर 114 पिडरई
गोटेगांव नरसिंहपुर
1876.51
योग ..
[भाग 1
(5)
(8)
(9) (6)
(7)
29.15
1.62
64.78
37
58
0.81
37
32.39
59
14.57
2.35
42.27
37
58 93.93
40
4.13
52 165.18
74.33
199.19
89.64
4.98
27
52
16.76
0.93
37.25
38
52
7.61
304.45
35
53
137.00
1.94
77.73
55
34.98
38
1.30
51.82
38
53
23.32
37.53
83.40
2.09
60
38
1.62
38
29.15
64.78
59
0.81
32.39
38
14.57
57 34.82
15.67
0.87
30
56
1.30
51.82
23.32
39
55
53
2.53
101.21
39
45.55
1.82
39
72.87
32.79
58
4.05
161.94
72.87
39
57
18.22
327.94
728.74
39
54
29.15
1.62
64.78
39
55
2.51
30
100.40
45.18
52
40.08
40
2.23
89.07
58
27
42.27
2.35
46 93.93
72.87
40
4.05
57 161.94
805.63
44.76
1790.28
31
54
12.15
485.83
218.62
21
51 404.86
34
45
10.12
182.19
6.07
242.91
109.31
35
38
4.05
161.94
36
72.87
48
2.43
97.17
30
43.72
38
830.77
30
1846.15
46.15
36
30
408.10
906.88
35
30
1133.60
510.12
34
12.15
218.62
28
485.83
36
16.19
647.77
29
37
291.50
83797.60 37708.92
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
भाग 1 ]
607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं
विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 15 फरवरी 2013
फा.क्र. 34 -वि.निर्वा. 2009-4-37.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82 - MP- LA- ( 34-2009 ) -2012 , दिनांक 5 फरवरी 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है .
जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan Ashoka Road , New Delhi - 110 001 New Delhi , Dated 29th November 2012- 8-Agarhayana , 1934 (Saka)
NOTIFICATION
No. 82- MP - LA- (34-2009 ) -2012 . In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 ( 43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement/order of the High Court ofMadhya Pradesh , principal seat at Jabalpur dated 13th September 2012 in Election Petition No. 34 of 2009 (Shri Pawan , Petitioner Vs. Shri Brijendra Singh Rathore , Respondent) filed by Shri Pawan , challenging the Election of Shri Brijendra Singh to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 45 - Prithvipur Assembly Constituency, held in November 2008 .
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 34-2009
Petitioner
Pawan S/ o . Shri Subodh ,
Aged about 33 years , R/ o :-Village- Kumhedi
Post Office :-Barethi
Tahsil :-Jatara , Distt . Tikamgarh (M.P. ) .
Versus
Respondent
Brijendra Singh Rathore
S/o : Shri Amar Singh Aged about 50 years , R/ o:-Jer Bhavan Village-Bachhora Tahsil :-Pritivipur ,
Distt. Tikamgarh (M.P. ) .
ELECTION PETITION UNDER SECTION 80/ 80 -A & 81 OF THE REPRESENTATION OF PEOPLE'S ACT, 1951
The petitioner, named above , respectfully begs to submit as under. That , the election petitioner is challenging election of legislative Assembly of Madhya Pradesh Constituency Number 45 , Prithvipur District Tikamgarh , the elections held in November 2008 , against the respondent who declared elected member of Assembly Legislative from Prathvipur Assembly Constituency No. 45 of the M.P. mainly on the ground of corrupt practices as contained under .
Verification
I Pawan S/ o Subodh do hereby verify that the contents of this Page/Petition are true to my personal knowledge and belief . Signed and verified on 21st January 2009 at Jabalpur.
ORDER
Election Petition No. 34/2009
13-9-2012
Smt. S. Pandy, Advocate for the petitioner.
Shri Shashank Upadhyaya , Advocate for the respondent.
Neither the petitioner nor any one of his witnesses is present.
Learned counsel for the petitioner has submitted that by way of a letter , she had already informed the petitioner regarding the instant date of hearing and also instructed him to remain present before the Court today.
It is well settled that the provisions of Order XVII of the Code of Civil Procedure are applicable to an Election Petition (See P. Nalla Thampy Thera , Dr. Vs. B.L. Shanker AIR 1984 SC 135) .
Consequently, the election petition is dismissed , under Order XVII Rule 2 of the Code , for want of evidence . The petitioner shall bear his own cost as well as that of the respondent .
Copies of this order be sent to the Election Commission as well as to the Speaker of the State Legtislature .
Sd./- (R. C. MISHRA) Judge.
By Order, Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of Inida .
भोपाल , दिनांक 15 फरवरी 2013
फा. क्र. 40 - वि.निर्वा.-2009-4-39.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82 - MP-LA- ( 40-2009 ) -2012, दिनांक 10 अक्टूबर 2012 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.
जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.
608
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2012-7 वैशाख , 1934 (शक)
अधिसूचना
सं. 82- म.प्र.- वि.स. ( 40-2009 )-2012.-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग नवम्बर, 2008 में आयोजित मध्यप्रदेश विधान सभा के लिए 141 - भोजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री सुरेन्द्र पटवा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए, श्री राजेश पटेल द्वारा दाखिल की गई वर्ष 2009 की निर्वाचन याचिका संख्या 40 ( श्री राजेश पटेल, याचिकाकर्ता बनाम श्री सुरेन्द्र पटवा व अन्य, प्रतिवादी ) के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर का दिनांक 7 अप्रैल 2011 के निर्णय/आदेश को, एतद्वारा प्रकाशित करता है.
आदेश से, हस्ता./-
(बर्नाड जॉन ) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan Ashoka Road, New Delhi - 110 001 New Delhi , Dated 27th April , 2012-7 - Vaisakha , 1934 ( SAKA)
NOTIFICATION
No. 82 - MP - LA- ( 40-2009 )-2012 .-In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement/order of the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur dated 7th April 2011 in Election Petition No. 40 of 2009 (Rajesh Patel , Petitioner Vs. Shri Surendra Patwa & Ors . , Respondents ) filed by Shri Rajesh Patel , challenging the Election of Shri Surendra Patwa to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 141 - Bhojpur Assembly Constituency, held in November, 2008 .
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 40-2009
Petitioner
Rajesh Patel
S/ o Shri Madhav Singh Aged about 47 years , R/ o :-Village- Dehri Kalan Post- Sankheda , Tahsil :-Bari , Dist . Raisen (M.P. )
[ भाग 1
Versus
Respondents :
1. Shri Surendra Patwa S/ o Shri Samarth Lal Aged about 44 years , R/ o Vishal Tower, Indore ( Μ.Ρ. )
2. Afzal Khan ( Sheru Bhai ) S/ o Late Majid Khan Aged about 53 years R/ o Village- Semrikhurd Post-Bagaspur , Tah . Gauharganj Distt. Raisen ( M.P. )
3 Shri Brajesh Kishankheda S/ o Shri Laxman Pd . Gupta Aged about 39 years , R/o F - 2/ 5 , Mayur Vihar Ashoka Garden , Bhopal ( M.P. )
4. Gundesh Kumar Khambra S/ o Late Narayan Das Khambra Aged about 50 years R/ o 124 , Laxmiganj Mandi Bhopal (M.P. )
5. Pramod Singh Porte , S/ o Shri Sukhram Singh Aged about 40 years , R/ o Village-Amoda Tahsil & Distt . Raisen ( M.P. )
6. Bajari Lal Sarvate S/ o Shri Nanhe Lal Aged about 34 years , R/ o Village - Khamkheda Post-Mandideep , Distt. Raisen (M.P. )
7. Ram Gopal Singh Rajput S/ o Shri Onkar Singh Aged about 41 years R/ o Shobhapur, Post-Amrawad Kalan
8. Shri Harkishan Vishwakarma S/o Shri Antar Singh Aged about 38 years , R/ o 161/ , Kailash Nagar , Semarkalan , Distt . Bhopal ( M.P. )
9. Shri Harbhajan Jangde S/ o Shri Parasram Aged about 32 years R/o H. No. 431 , Ward No. 9 Mandideep , Distt. Raisen ( M.P. )
10. Shri Daryav Parmar S/ o Late Devi Singh Aged about 37 years , R/ o Vill . & Post-Aashapuri Tah . Gauharganj , Distt. Raisen (M.P. ) भाग 1 ]
609
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
11. Shri Bhagwan Singh Meena S/ o Shri Shiv Charan Aged about 45 years R/ o Village - Barbatpur Thana -Obedullaganj , Tah . Gauharganj , Distt . Raisen (M.P. ) .
12. Bharat Sharma S/ o Shri Subhash Chandra Aged about 25 years R/ o 714 , Kanadiya Tah . & Distt . Indore (M.P. ) .
13. Shri Ramesh Gaur S/ o Shri Kkubi Lal Aged about 41 years R/ o Vill . - Khasrod , Post-Bilakhedi , Tah. Gauharganj , Distt . Raisen (M.P. ).
ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 R/W SECTION 81 OF THE REPRESENTATION OF PUPIL ACT, 1951
The petitioner most respectfully submits as under : - 1. That, the petitioner is calling in question the entire election of the 141 - Bhojpur Assembly Constituency in which Respondent No. 1 , declared as a returned candidate . The election of the Respondent No. 1 is vitiated because of violation of various provisions of Representation of People Act , 1951 (hereinafter called as " Act" ) and various rules made thereunder :-
ORDER
Election Petition No. 40/2009
07-04-2011 .
Shri Sujoy Paul with Shri Piyush Tiwari , Advocates , for the petitioner.
Shri Mrigendra Singh with Shri Gagandeep Singh , Advocates for the respondent nos . 1 and 12.
None for the other respondents , though served .
The matter is fixed for recording of evidence of the petitioner but he has not appeared despite the fact that on the previous date of hearing i . e . 22nd February 2011 , last opportunity was granted to him to examine himself .
This election petition was filed as early as on 22nd January 2009 on the ground of improper acceptance of the nominations as contemplated in Section 100( 1 ) (d) ( i) of the Representation of the People Act , 1951. Issues were framed on 4th August 2010 and the matter was first listed for recording of petitioner's evidence on 28th September 2010. However, on that day as well as on three subsequent dates of hearing , the trial had to be adjourned at the request of the petitioner.
Today also , learned counsel for the petitioner has informed that he has not been able to appear due to some personal problem.
It iswell settled that the provisions of Order XVII of the Code of Civil Procedure are applicable to an Election Petition . For this , reference may be made to following observations made by the Supreme Court in P. Nalla Thampy Thera , Dr. v. B. L. Shanker AIR 1984 SC 135-
" It, therefore, follows that the Code is applicable in disposing of an election petition when the election petitioner does not appear or take steps to prosecute the election petition . Dismissal of an election petition for default of appearance of the petitioner under the provisions of either Order IX or Order XVII of the Code would, therefore , be valid and would not be open to challenge on the ground that these provisions providing for dismissal of the election petition for default do not apply."
Taking note of the guideline laid down in Salem Advocate Bar Assn . v. Union of India (2005 ) 6 SCC 344, this Court has already granted more than three adjournments to the petitioner for examining himself. Further , the petitioner has not assigned reasonably sufficient cause for adjourning this election trial . Thus , he has not been able to make out an extreme case for grant of further adjournment .
In the light of these facts and circumstances , the election petition deserves to be dismissed .
Accordingly, the election petition stands dismissed, under Order XVII Rule 2 of the Code , for want of evidence . The petitioner shall bear his own cost as well as that of the respondent .
Copy of this order be sent to the Election Commission as well as to the Speaker of the State legislature . Petition dismissed .
Sd./- (R.C.MISHRA) Judge .
By Order, Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India .
610
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2013
फा. क्र. 38 - वि.निर्वा.-2009-4-41.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82- MP -LA- ( 38-2009 ) -2012 , दिनांक 7 फरवरी 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है .
जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan Ashoka Road , New Delhi - 110001 New Delhi , Dated 29th November 2012- 8 -Agrahayana , 1934 ( SAKA)
NOTIFICATION
No. 82 - MP - LA-(38-2009 ) -2012 . In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement/order of the High Court of Madhya Pradesh , Principal Seat at Jabalpur , dated 14th August 2012 in Election Petition No. 38 of 2009 ( Shri Dinesh Kumar, Petitioner Vs Shri Brijendra Singh Respondent) filed by Shri Dinesh Kumar , challenging the Election of Shri Brijendra Singh to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 45 - Prithvipur Assembly Constituency, held in November, 2008 .
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 38 of 2009 Petitioner
Dinesh Kumar
S/ o Shri Jagdish Nayak
Aged about 38 years , Occupation-Cultivator
R/ o :-Village-Barethi - Khas , Post Barethi - Khas , PS Mohangarh , Tehsil Jatara , Dist. Tikamgarh .
Versus
Respondents :
Brijendra Singh
S/ o Amar Singh
Aged about 50 years , Occupation-Business and Cultivator , R/ o Bachhora , Jer Bhawan , Prithvipur , Tahsil Prithvipur, District Tikamgarh .
ELECTION PETITION U/ S 81 OF REPRESENTATION OF PEOPLES ACT, 1951 The petitioner, named above , begs to submit as under :-
1. That the petitioner is an elector of M.P. Legislative Assembly No. 45, Prithvipur. His Name is recorded in the Electoral Roll of Village Barethi - Khas , Tahsil Jatara, District Tikamgarh . His Name is recorded in Part No. 138 , Supplementary No. 1 at Sl . No. 1217. The copy of Electoral Roll is filed herewith as Annexure P/ 1 .
2. That the petitioner is challenging the election of respondent from legislative Assembly constituency Prithvipur u/ s 100( 1 ) ( b) for committing corrupt practice in the election .
3. That the respondent was declared elected for Prithvipur Constituency of M.P. Legilative Assembly No. 45 by Majority of votes .
ORDER
Election Petition No. 38/2009
14-8-2012
Shri Manoj Patel , Advocate for the petitioner.
Shri Shashank Upadhyay, Advocates for respondent .
The case is fixed for recording of petitioner's evidence who , even after availing of as many as three opportunities , has not been able to lead evidence .
Today also , learned counsel for the petitioner pleads no instructions .
It is well settled that the provisions of Order XVII of the Code of Civil Procedure are applicable to an Election Petition (See . P. Nalla Thampy Thera , Dr. Vs. B.L. Shanker AIR 1984 SC 135) .
Consequently, the election petition is dismissed , under Order XVII Rule 2 of the Code , for want of evidence . The petitioner shall bear his own cost as well as that of the respondent .
Copies of this order be sent to the Election Commission as well as to the Speaker of the State Legislature .
Sd./- (R.C.MISHRA) Judge.
By Order, Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India .
भाग 1 ]
611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 31 जनवरी 2013
क्र. 5048 - भू.अ.अ.- 2012-13-प्र. क्र. अ-82 वर्ष- 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/
भूमि का वर्णन तालुका नगर/ ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6) (1) दमोह
(4) 0.12
(3) बटियागढ़
(2) बटियागढ़
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह.
शेखपुरा जलाशय एवं नहर निर्माण में छूटी हुई भूमि का अर्जन .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है. भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं
दमोह , दिनांक 6 फरवरी 2013
क्र. 5162- भू.अ.अ. - 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील/
भूमि का वर्णन तालुका नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(4)
(6) जबेरा
दमोह
(3) बिछिया काँटी
दमोह - जबलपुर मार्ग परियोजना के अंतर्गत जबेरा बायपास निर्माण हेतु.
0.07 1.10 1.17
योग :
(5) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
612
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 4 फरवरी 2013
क्र. 1058 - अ- 82 - वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम अर्जनीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
धारा 4 की उपधारा
(2) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(4)
(2) परसवाड़ा
(1) बालाघाट
(3) परसवाड़ा प.ह.नं. 14
निजी भूमि 0.409 (संरचना सहित )
निर्माण सेतु निर्माण सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र. ) . कार्यपालन यंत्री, लोक
(6) बैहर परसवाड़ा लामटा मार्ग के कि.मी. 29/8 में गर्डर नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, भू- अर्जन अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण सेतु निर्माण उप संभाग बालाघाट के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 4 फरवरी 2013
प्र. क्र. 1 -अ-82-12-13- भू-अ.अ. बरगी- 2.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं 1984 अधि. सं. 68 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा
(2) द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(6)
(4) 0.42
(2) सिहोरा
(1) जबलपुर
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 4 , सिहोरा .
(3) मझगवां प.ह.नं. 46 नं. ब. 519.
दांयी तट नहर के सी. डी. काजल निकासी हेतु (नाला ट्रेनिंग ) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , इकाई क्र. - 2, रा. अ. बा. सा. , बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
प्र. क्र. 2 - अ-82-12-13- भू- अ.अ. बरगी-2.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं 1984 अधि. सं. 68 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) सिहोरा
फनवानी
1.19 जबलपुर
प.ह.नं.
56 नं. बं.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 4 , सिहोरा .
दांयी तट नहर की खमरिया माईनर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , इकाई क्र. - 2, रा. अ. बा. सा. , बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 6 फरवरी 2013
क्र.- भूमि संपादन- 2013-प्र.क्र.-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
(3)
(4) उज्जैन
0.52
नागगुराडिया
महिदपुर
अनुसूची
धारा 4 ( 2 ) के
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , महिदपुर रूदाहेड़ा तालाब बाई तट नहर हेतु अतिरिक्त निजी भूमि काअधिग्रहण.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
614
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
श्योपुर, दिनांक 6 फरवरी 2013
प्र. क्र. 05-12-13- अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील/तालुक ग्राम लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(4)
5.490 (1) श्योपुर विजयपुर खुर्रका
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अपर ककेटो परियोजना की डूब क्षेत्र
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , श्योपुर.
प्र. क्र. 06-12-13 -अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील/तालुक
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3) (4)
फरारा
0.40 श्योपुर विजयपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, श्योपुर. अपर ककेटो परियोजना की डूब क्षेत्र प्र. क्र. 07-12-13 - अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील/तालुक
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) विजयपुर सेहुला
श्योपुर
0.51 भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (2) द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , श्योपुर. अपर ककेटो परियोजना की डूब क्षेत्र भाग 1 ]
615
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
प्र. क्र. 08-12-13-अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील/तालुक
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4)
नहरखेडा
1.410 श्योपुर विजयपुर
भूमि का नक्शा (प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, श्योपुर.
अपर ककेटो परियोजना की डूब क्षेत्र.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अलीराजपुर, दिनांक 6 फरवरी 2013
क्र. भू- अर्जन- 2013-142- रा.प्र.क्र. 5 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(2) द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
सेजावाडा 10.35 अलीराजपुर चंद्रशेखर
आजाद नगर.
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.
सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सेजवाडा सिंचाई तालाब निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
616
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिंगरौली, दिनांक 7 फरवरी 2013
क्र. भू-अर्जन- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(1) सिंगरौली
(2) सरई
(3) कटई
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 17.22
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
(6) जय प्रकाश पावर वेन्चर्स निगरी द्वारा स्थापित
धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) महाप्रबंधक जे . पी . पावर वेन्चर्स लिमि. निगरी , तहसील सरई जिला सिंगरौली.
1320 ( 660× 2 ) मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट परियोजना के सह प्रयोजन बैराज से डूब प्रभावित भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 8 फरवरी 2013
क्र. 372 - भू- अर्जन - 06-07. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) सतना
(2) कोटर
(3) गोरड्या
योग
(4) 1.456 1.456
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा ( 4 ) की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसगर वितरिका नहर संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली पथन्डा वितरक नहर की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
617
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
क्र. 376 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इंस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
नगर/ ग्राम
(1)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) रीवा
(2) सिरमौर मरैला कोठार 0.160
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योंटी नहर सम्भाग , जिला रीवा ( म.प्र. )
(6) सिरमौर वितरक नहर के मरैला माइनर के लिए 0.160 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रीवा, दिनांक 11 फरवरी 2013
पत्र क्र. 411 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1) रीवा
त्योंथर
(4) 1.50
(3) सहलोलवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा (4 ) ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. -1 , रीवा मुख्यालय त्यौंथर.
(6) बाणसगार परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
618
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 11 फरवरी 2013
क्र. 01-12-13 - अ-82 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित शासकीय भूमि पर निर्मित संरचनाओं की अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
कावर्णन
(2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
शासकीय भूमि जिस पर निर्मित संरचनाओं का अर्जन किया जाना है ( रकबा हे. में)
सर्वे नंबर
कुल रकबा
(2)
(1)
(3)
रकबा (6)
(4) (5)
(7)
(8) 5.745
442
0.010
शिवपुरी पोहरी बूड़दा
443
0.230
अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , श्योपुर.
0.010
444
0.170
459
460 0.060
461
0.290
462
0.100
463
0.080
464
0.100
466
0.010
467
0.010
468
0.010
0.020
480
481
0.020
0.030
483
492
0.020
495 0.030
505 0.010
510
0.100
512
0.770
515
0.040
516
0.040
517
0.030
518
0.150
520 0.050
521
0.040
522
0.070
523
0.160
0.010
524 619 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(3)
(8) (1) (2)
(6)
(7)
(4) (5)
0.010
525
526
0.160
550
0.050
0.010
552
554
0.010
556
0.010
557
0.010
561
0.010
562
0.040
572
0.020
0.010
573
574
0.010
575
0.010
576
0.020
580
0.040
585
0.020
0.030
587
588
0.020
0.010
589
593
0030
594
0.010
0.010
595
605
0.040
606
0.080
0.020
610
611
0.010
0.010
612
613
0.100
614 0.040
615 0.350
616
0.020
0.020
619
620
0.020
621
0.010
625
0.330
632
0.010
633
0.010
701
0.012
1.443
757
योग : 5.745
(67संरचना)
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
620
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नीमच, दिनांक 12 फरवरी 2013
क्र. 119- भू- अर्जन- 2013- प्र.क्र.- 03- अ- 82-2012-2013 में. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) नीमच
हमेरिया
66.99 कलेक्टर, जिला नीमच
नीमच एवं जीरन
10.20
केलूखेड़ा
77.57
हमेरिया तालाब सिंचाई योजनान्तर्गत जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
काली कोठड़ी
14.98
जरखेड़ा
0.57
भाटखेड़ी
1.91
अरनिया मानगीर
6.39
रातड़िया
9.53
बामनिया
0.219
हमेरिया नहर
1.826
बामनिया नहर
0.477
पालसोड़ा नहर
190.662
कुल योग :
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड- नीमच एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- नीमच के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 12 फरवरी 2013
भू-अर्जन प्र. क्र. एफ-12- पत्र क्र. 98- भू-अर्जन 12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी भाग 1 ]
621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा
(हेक्टेयर में ) लगभग (1)
(2)
(4)
(3)
सतना
करसरा
मैहर
1.743 भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 की उपधारा (2 )
का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मैहर, जिला सतना
बठिया करसरा बरेठी मार्ग निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 फरवरी 2013
क्र. 1202 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि लगभग
क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम- सारसवाड़ा
ब. नं. -553,
प. ह. नं. - 21 ,
रकबा 0.195 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां ) .
रा. नि. मं. - छिन्दवाड़ा-2
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) तहसील -छिंदवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा
220 के. व्ही. विद्युत् उपकेन्द्र के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रकरण.
622
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता सिविल पारेषण संभाग, म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अतिरिक्त कार्यपालन इन्जीनियर सिविल म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड मुख्यालय छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1203 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6) (1)
(2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (4)
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
ग्राम-उमरेठ
छिन्दवाड़ा उमरेठ
ब. नं. - 32 ,
प. ह. नं. - 09,
रकबा 0.900 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां. )
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- परासिया जिला-छिन्दवाड़ा
132 के. व्ही. विद्युत् उपकेन्द्र के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रकरण.
रा. नि. मं. - उमरेठ
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता सिविल पारेषण संभाग , म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अतिरिक्त कार्यपालन इन्जीनियर सिविल म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड मुख्यालय छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 21 जनवरी 2013
क्र. 497- प्र. क्र. - 76-अ- 82- वर्ष- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- देवरी
(ग) ग्राम- सलैया, प. ह. नं. -24
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.44 हेक्टेयर.
खसरा नंबर में से
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
97/1
0.02
97/2
0.06
0.06
97/3
97/4
0.05
0.15
97/5
108/2
0.11
134/1
0.18
135
0.13
141
0.16
143
0.28
144
0.21 योग . 1.41
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुर जलाशय योजना की दांयी तट नहर के अंतर्गत देगुंआ माइनर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 499 - भू-अर्जन-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील-देवरी
(ग ) ग्राम- जैतपुर कछया, प. ह. नं. - 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर .
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
खसरा नंबर (1) 19/1
(2) 0.18 योग 0.18
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है-सोनपुर मध्यम परियोजना नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग क्र. 2 , सागर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 500 -प्र. क्र. - 78 अ- 82- वर्ष- 2011-12.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील-देवरी
(ग) ग्राम- समनापुर, प. ह. नं.- 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा
में से
(हेक्टर में)
(1)
198/2
199/1
(2) 0.09 0.24 624
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
199/2
0.04
203/1
0.10
203/6
0.09
209
0.08
211/2
0.11
योग .. 0.75
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुर जलाशय योजना की दांयी तट नहर के अंतर्गत देगुंआ माइनर निर्माण हेतु ग्राम समनापुर की निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 501 - भू-अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील-देवरी
(ग) ग्राम- रायखेड़, प. ह. नं. - 25 ( देगुवां माईनर) ( घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.50 हेक्टेयर.
खसरा नंबर में से
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
62/2
0.25
61/3
0.22
61/1
0.02
0.08
61/301 kha
61/301 ka
0.09
0.18
7/303/ga
7/303 /kha
0.17
0.12
7/ 303 /ka
7/297/ka
0.23
7/298
0.05
7/299
0.08
10
0.01 योग .. 1.50
[भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- समानापुर जलाशय योजना की दायीं तट नहर के अंतर्गत देगुवां माईनर निर्माण हेतु ग्राम रायखेड़ा की निजी भूमि का भू-अर्जन द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 505- प्र. क्र. - 72 अ- 82- वर्ष- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख) तहसील- देवरी
(ग ) ग्राम- डुगरिया मुआर, प. ह. नं. - 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.81 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा नंबर में से
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.13
168/3
183
0.12
0.05
196
188
0.06
189
0.09
198
0.15
0.07
201/1
201/2
0.07
201/3
0.07
योग .. 0.81
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- देवरी विकासखण्ड के अंतर्गत समनापुर जलाशय योजना की दांयी तट नहर के अंतर्गत देगुंआ माइनर निर्माण हेतु ग्राम डुगरिया मुआर की निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
625
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
सागर, दिनांक 12 फरवरी 2013
क्र. 1190- प्र . क्र. -74 अ- 82- वर्ष- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- देवरी
( ग) ग्राम-ससना, प. ह. नं. - 22
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.00 हेक्टेयर.
खसरा नंबर में से
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
21
0.25
25
0.24
26
0.20
34
0.08
35
0.06
36
0.06
39/160
0.05
38
0.15
40
0.04
41
0.08
43/1
0.02
85
0.07
0.08
71/1 , 79/3
0.06
83/1, 83/2
84
0.20
87
0.04
101
0.11
104
0.26
105
0.16
0.17
111/2
0.13
112
0.18
141/2
0.02
0.23
144/2,3,4,5,6
0.06
145/1 , 145/2
योग .. 3.00
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना की दायीं तट नहर के अंतर्गत देगुवां माईनर निर्माण हेतु ग्राम ससना की निजी भूमि का भू- अर्जन द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र . 1 सागर .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1191 - प्र . क्र. - 77 अ- 82- वर्ष- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन की आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- देवरी
(ग) ग्राम- देगुंआ, प. ह. नं. - 25
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.48 हेक्टेयर.
खसरा नंबर में से
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
7
0.52
18
0.04
3
0.09
16
0.06
10/2
0.02
6/1
0.26
80
0.33
81/2
0.37
82/1
0.26
79
0.12
83
0.03
0.37
152
149/2
0.33
145/5
0.41
367/1
0.52
370/1
0.48
369
0.01
373
0.14 626
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
365
0.01
378
0.08
141/1
0.02
367/2
0.01 योग .. 4.48
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- समनापुर जलाशय योजना की दायीं तट नहर के अंतर्गत देगुवां माईनर निर्माण हेतु ग्राम देगुवां की निजी भूमि का भू- अर्जन द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 28 जनवरी 2013
क्र. भू- अर्जन- 01-( अ-82 ) 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
( ग) ग्राम- मुढ़ियाकला, प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.189 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
खसरा नम्बर (1) 555
(2) 0.189 योग . 0.189
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - शाहपुर- बालपुर- रामगढ़ मार्ग पर नर्मदा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
[भाग 1 (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/ कलेक्टर कार्यालय, डिंडोरी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 28 जनवरी 2013
क्र. 729- अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- बालाघाट
(ख) तहसील- बालाघाट
(ग ) ग्राम- भण्डारखोह , प.ह.नं. 17
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.072 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
वृक्षों की संख्या
(2)
(1)
(3) 51
2.072
141 नग सतकट्टा योग .. 2.072
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- भण्डारखोह जलाशय के शीर्ष कार्य तथा नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 18 जनवरी 2013
प्र. क्र. 72- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के भाग 1 ]
627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- टप्पा घाटीगांव
(ग) ग्राम-पार
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.312 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
237/1
0.073
237/4
0.062
998/3
0.177
योग .. 0.312
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हिम्मतगढ़ तालाब की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
ग्वालियर , दिनांक 30 जनवरी 2013
प्र. क्र. 132- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-भितरवार
(ग) ग्राम-खेड़ा
(घ ) क्षेत्रफल लगभग-0.345 हेक्टेयर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
1802
0.110
1898
0.085
0.060
1899
1900
0.090
योग .. 0.345
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दोआब नहर की खेड़ा मायनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 31 जनवरी 2013
प्र . क्र. 01 - अ-82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-1062 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम- मयावाड़ी, पटवारी हल्का नम्बर 61 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.389 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.060
157/2
0.049
157/10
0.111
157/4
157/7
0.109
157/11
0.060 योग : 0.389
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रिधोरा जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 02 - अ-82 वर्ष 2012-13 - भू- अर्जन- 1063.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः 628
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख ) तहसील- मुलताई
( ग) नगर/ ग्राम- रिधोरा , पटवारी हल्का नम्बर 60 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.162 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
924
0.360
925
0.065
926/2
0.202
926/1
0.203
930/2
0.283
931/1
0.049 योग : 1.162
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रिधोरा जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
छिंदवाड़ा, दिनांक 7 फरवरी 2013
क्र. 1019 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) एवं पद ( 3 ) में अधिग्रहण से छूटी हुई सम्पत्तियां एवं उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन
[भाग 1 के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-चौरई
(ग) नगर/ग्राम- माचागोरा , प. ह. नं. 14, ब. नं. 227, रा. नि. मंडल-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.283 हेक्टेयर एवं पूर्व में अर्जित भूमि पर स्थित छूटी हुई परिसंपत्तियां.
प्रस्तावित प्रस्तावित
खसरा
रकबा
पूर्व में अर्जित भूमि पर स्थित छूटी हुई परिसम्पत्तियां जिसका अर्जन (हेक्टर में)
नम्बर (1)
(2)
किया जाना प्रस्तावित है . (3)
98/1
2.6 इंच 300 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 97/2ख
2.6 इंच 100 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 98/3
2.6 इंच 50 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 63
2.6 इंच 50 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 64/1
2.6 इंच 100 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 64/2
2.6 इंच 30 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 66
2.6 इंच 110 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन
2.6 इंच 160 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 97/31, 98/2
15/1
3 इंच 100 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 21/2
3 इंच 100 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 28/2
3 इंच 100 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 28/3
3 इंच 100 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 29
3 इंच 100 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 94/1
3 इंच 100 फीट पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 23/2ख
कुंआ कच्चा 01
169/5 0.283
0.283 पी.व्ही.सी. पाईप लाईन 1500 फीट एवं कच्चाकुंआ 01 योग .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आ रही भूमि व पूर्व में अर्जित भूमि पर स्थित छुटी हुई परिसम्पत्तियां के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का भाग 1 ]
629
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी, बांध उपसंभाग क्रमांक- 02 सिंगना तहसील चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 8 फरवरी 2013
क्र. 378- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-सिरमौर
(ग) ग्राम- पडरी पवाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.307 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
खसरा नम्बर (1)
(2)
163/2
0.017
166
0.037
167
0.037
184
0.039
314
0.023
(2)
(1)
503
0.002
746
0.024
752
0.035
754
0.043
803
0.050
योग
0.307
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के मरैला माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है . रीवा, दिनांक 11 फरवरी 2013
क्र. 399- भू- अर्जन- कार्य- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम-पुरवा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.300 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
खसरा नम्बर (1)
(2)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
21
0.033
22
0.336
23
0.294
32
0.054
33
0.111
34
0.279
36
0.204
149
0.063
152
0.216 630
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
153
0.048
155
0.120
156
0.114
157
0.024
158
0.294
205
0.150
206
0.165
207
0.096
208
0.132
212
0.054
213
0.138
226
0.120
227
0.207
228
0.036
योग
3.288
( ब ) शासकीय भूमि
151
0.012
योग
0.012
3.300
महायोग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 401 - भू- अर्जन-कार्य- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- खटिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.392 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
निजी पट्टे की भूमि
(अ )
0.300
93
77
0.198
79
0.114
81
0.600
86
0.090
0.090
99
योग
1.392
निरंक
(ब ) शासकीय भूमि
महायोग .
1.392
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 403 - भू-अर्जन-कार्य- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- टिकुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.850 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(1)
(हेक्टर में ) (2)
( अ ) निजी पट्टे की भूमि
8
0.160
9
0.172
10
0.032 भाग 1 ]
631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
45
0.192
49
0.064
54
0.025
55
0.173
78
0.019
योग
0.837
( ब ) शासकीय भूमि
50
0.013
योग .
0.013
महायोग
0.850
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 405 - भू- अर्जन-कार्य- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- पंछा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.365 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
( अ ) निजी पट्टे की भूमि
144
0.064
147
0.044
148
0.083
150
0.192
151
0.448
179
0.160
(2)
(1)
180
0.147
181
0.352
182
0.089
183
0.032
193
0.256
227
0.281
228
0.192
योग
2.340
( ब ) शासकीय भूमि
201
0.025
योग
0.025
2.365
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 407- भू- अर्जन- कार्य- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम- सहिजवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.097 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
84
0.051
85
0.015
90
0.106
92
0.084
0.179
98 632
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
99
0.077
100
0.198
101
0.092
103
0.115
104
0.090
105
0.090
योग
1.097
निरंक
( ब ) शासकीय भूमि
महायोग ..
1.097
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 409 - भू- अर्जन- कार्य-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम- सोहागी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-4.403 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हेक्टर में)
(1)
(2)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
199
0.288
200
0.064
214
0.012
215
0.224
216
0.156
217
0.020
250
0.224
[भाग 1 (1)
(2)
0.128
252
253
0.064
254
0.198
255
0.064
0.010
299
302
0.128
303
0.096
306
0.083
0.179
307
436
0.096
437
0.003
439
0.224
440
0.020
441
0.150
442
0.147
443
0.096
450
0.166
451
0.160
452
0.058
453
0.230
455
0.271
538
0.358
543
0.173
544
0.096
565
0.185
योग
4.371
(ब ) शासकीय भूमि
540
0.032
0.032
योग ..
महायोग .
4.403
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 413- प्रका.- भू-अर्जन-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन भाग 1 ]
633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
( ग ) ग्राम- बड़ागांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.288 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
3318
0.190
3341
0.030
3343
0.020
3342
0.008
3353
0.028
3354
0.012
योग
0.288
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्यौंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 12 फरवरी 2013
क्र. एफ- 99 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन एवं निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम - करसरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.519 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
535
0.137
459
0.021
460
0.044
461
0.073
65/2
0.014
0.042
62
0.042
63/3क
61
0.014
0.012
60
59
0.015
58/1
0.024
58/2
0.024
0.013
57
0.022
54/1
54/2
0.022
0.519
निजी खाता भूमि योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बठिया करसरा बरेठी मार्ग के निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर , दिनांक 12 फरवरी 2013
क्र. 96 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 634
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- इन्दौर
(ख ) तहसील- इन्दौर
(ग ) नगर/ ग्राम- मुण्डलादोस्तदार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.122 हेक्टर.
खसरा
नंबर
रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
16/2/1पैकी
0.170
16/2/5
1.000
16/12पैकी
0.130
16/2/6 पैकी
0.780
39/1
0.292
39/2पैकी
0.110
41/1/1/पैकी
0.300
228/1/1/3 पैकी
0.340
योग 3.122
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नर्मदा, क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों बाबद्.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन शाखा , कलेक्टर कार्यालय , जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 13 फरवरी 2013
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
[भाग 1
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- नसरुल्लांगज
(ग) ग्राम- घुटवानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-45.236 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
80/1/1
2.000
80/1/2
2.000
80/1/3
2.024
80/1/4
2.000
248/1/2/2
2.000
248/1/2/3
2.000
248/1/2/4
2.000
2.000
248/1/1/1/3
2.000
235/1/1/2/2/1
2.000
235/1/1/2/2/2
225/2/1
1.740
0.206
225/3
232/1/1/1/1
1.518
232/1/1/1/2
1.518
232/1/1/5
2.023
232/1/1/6
2.023
232/1/1/7
2.023
2.023
233/1/4
2.023
233/1/5
2.023
233/1/6
233/1/7
2.023
233/1/8
2.023
233/1/9
2.023
233/1/10
2.023 योग 45.236
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - घोघरा मध्यम परियोजना डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
श्योपुर, दिनांक 6 फरवरी 2013
प्र. क्र. 04 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- श्योपुर
(ख ) तहसील- विजयपुर
(ग ) नगर/ ग्राम- सेहुला
(घ) लगभग क्षेत्रफल जिस पर सम्पत्ति निर्मित है -0.6197 हेक्टर.
रकबा (हे. में. ) (2)
शासकीय भूमि का खसरा नं. (1)
भवन क्र. (3) 325
0.0041
1 325
0.0051
2 325
0.0083
3/1 325
0.0083
3/2 325
0.0046
4 325
0.0021
5 325
6
0.0019
325
0.0026
7 325
0.0008
8 325
0.0019
9 325
0.0055
10 325
0.0099
121/1 250
0.0081
11 250
0.0034
12 250
0.0032
13 250
14
0.0021
250
0.0004
15 250
0.002
16 250
0.004
17 250
18
0.0024
250
0.0022
19 250
0.0022
20 250
0.0034
21 250
0.0041
22 250
0.013
23
अनुसूची
परिवार के मुखिया का नाम/पिता का नाम (4)
सम्पत्ति का विवरण (मकान) पक्का/कच्चा (5)
कच्चा
सोनेराम पुत्र नकटू ओझा
कच्चा
मातादीन पुत्र भरोसी
बैजंती पत्नी भरोसी
कच्चा
कच्चा
दामोदर पुत्र स्व. भरोसी
पक्का
दख्खो बाई पत्नी स्व. हीरालाल
पक्का
गनेश पुत्र सोनेराम
कच्चा
वीरू पुत्र सोनेराम
पक्का
जीतेन्द्र पुत्र सोनेराम
कच्चा
बुधो पत्नी विद्याराम
कच्चा
दिलीप पुत्र विद्याराम
पक्का
घनश्याम पुत्र विद्याराम
प्राथमिक विद्यालय शासकीय
पक्का
पक्का
विजयपाल पुत्र जगन्नाथ
पाटोर
बेवा सुमन पत्नी स्व. मुरारी
पाटोर
मनीराम पुत्र जगन्नाथ
पक्का
कैलाश पुत्र विजयपाल
पक्का
कल्याण पुत्र मनीराम
पक्का
विजयसिंह पुत्र शिवदयाल
पक्का
प्रहलाद पुत्र शिवदयाल
पक्का
भरत पुत्र शिवदयाल
पाटोर
बेवा मथुरा पत्नी शिवदयाल
पाटोर
सरमन पुत्र रामकिशन
पाटोर
बेवा पिस्ता पत्नी हजारी
पाटोर
रामलखन पुत्र बुद्धाराम
पक्का
बनवारी पुत्र गंगाराम 636
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 250
24
0.016
250
0.0066
25 250
0.0054
26 250
0.014
27 250
0.0104
28 250
0.0127
29 250
0.0111
30 250
0.0049
31 250
0.0032
32 250
0.006
33 250
0.0031
34 250
0.0031
35 250
0.0028
36 250
0.0014
37 250
0.0037
38 250
0.0079
39 250
40
0.0064
250
0.0022
41 250
0.0026
42 250
0.0055
43 250
0.002
44 250
0.0036
45 250
0.0057
46 250
0.0021
47
0.0018
250
48 250
0.0017
49 250
0.0018
62 250
0.0015
63 250
0.0014
64 250
0.0067
65 250
0.001
66 250
0.0015
67 250
0.0012
68 250
0.0011
69 250
0.0037
70 250
0.0034
71 250
0.0021
72 250
0.0055
73 250
0.0015
74 250
0.0042
75 250
0.0029
76 250
0.0029
77 250
0.0016
78 250
0.004
79 250
0.0099
80 (4)
(5)
पक्का
' द्वारिका पुत्र गंगाराम
पक्का
राजेश पुत्र मांगीलाल
पक्का
मांगीलाल पुत्र गंगाराम
पक्का
रामप्रसाद पुत्र शंकरलाल
पक्का
कैलाश पुत्र शंकरलाल
पक्का
जगदीश पुत्र मोतीलाल
पक्का
प्रहलाद पुत्र मोतीलाल
पक्का
रमेश पुत्र मोतीलाल
पक्का
दर्शन पुत्र राधा कृष्ण
पक्का
गंगाराम पुत्र गयाजीत
पक्का
कल्लूपुत्र प्रीतम
पक्का
जगदीश पुत्र प्रीतम
बैबा दक्खो पत्नी प्रीतम
पक्का
पक्का
मुकेश पुत्र प्रीतम
पक्का
सुरेश पुत्र प्रीतम
पक्का
सवाराम पुत्र रतनराम
पक्का
घनश्याम पुत्र तुलाराम
पक्का
गजेन्द्र पुत्र बद्री
पक्का
महेश पुत्र बद्री
पक्का
कल्याण पुत्र तुलाराम
पक्का
बृजमोहन पुत्र ठाकुर लाल
पक्का
बन्टी पुत्र बालूराम
पक्का
लक्षमण पुत्र ठाकुर लाल
पक्का
दिनेश पुत्र लक्षमण
पक्का
लीला पत्नी बालूराम
पक्का
नारायण पुत्र ठाकुर लाल
पक्का
प्रकाश पुत्र जसराम
पक्का
भागीरथ पुत्र जसराम
पक्का
जसराम पुत्र जीवनलाल
पक्का
अशोक पुत्र जीवनलाल
पक्का
विनोद पुत्र अशोक
पक्का
नन्दा पत्नी बुद्ध
पक्का
चन्दी पुत्र बुद्ध
पक्का
राजेश पुत्र बुद्ध
पक्का
बादाम पुत्र जीवनलाल
पक्का
बुद्ध पुत्र जीवनलाल
पक्का
रघुवीर पुत्र बुद्ध
पक्का
भगवान सिंह पुत्र जसराम
पक्का
सरोज पत्नी मुकेश
पक्का
बनवारी पुत्र भूरा
पक्का
रामेश्वर पुत्र भूरा
पक्का
केशव पुत्र भूरा
पक्का
भूरा पुत्र खरगा
पक्का
शिवराजसिंह पुत्र प्रीतम
पक्का
बलिराम पुत्र चक्रपान भाग 1 ]
637
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 250
0.0019
81 250
0.0061
82 250
0.0021
83 250
0.0035
84 250
0.0021
85 250
0.0021
86 250
0.0035
87 250
0.0075
88 250
0.0027
89 250
0.0026
90 250
0.0014
91 250
0.0066
92 250
0.0035
93 250
0.0044
94 250
0.003
95 250
0.0052
96 250
0.0034
97 250
0.0023
98 250
0.0012
99 250
0.0037
100 250
0.0024
101 250
102
0.0033
250
0.0035
103 250
0.0012
104 250
0.0069
105
0.0009
250
106 250
0.0084
107 250
0.0035
108 250
0.0015
109 250
0.0006
110 250
0.0044
111 250
112
0.0022
250
0.0019
113 250
0.0019
114 250
0.0012
115 250
0.0007
116
117 250
0.0011
250
0.0028
118 250
0.0009
119 250
0.0027
120 250
0.0096
121 250
0.0016
122 250
0.0012
123 250
0.0019
124 250
0.002
125 (4)
(5)
पक्का
प्रकाश पुत्र केहरूराम
पक्का
खेरु पुत्र चक्रपान
पक्का
बद्री पुत्र तुलाराम
पक्का
वीरेन्द्र पुत्र कल्याण सिंह
पक्का
चिरौंजी लाल पुत्र वंशी
पक्का
राकेश पुत्र शिवनारायण
पक्का
अमृत लाल पुत्र वंशी
पक्का
रामस्वरूप पुत्र वंशी
पक्का
बलबीर पुत्र रामस्वरूप
पक्का
सोनेराम पुत्र अमृत लाल
पक्का
महेश पुत्र अमृत लाल
पक्का
मनोज पुत्र चिरोंजी
पक्का
शिवनारायण पुत्र चिरोंजी
पक्का
संतोष पुत्र रामस्वरूप
पक्का
मलिखान पुत्र रामस्वरूप
पक्का
सीताराम पुत्र अमृतलाल
पक्का
केदार पुत्र अमृतलाल
पक्का
शिवराजसिंह पुत्र केदार
पक्का
प्रहलाद पुत्र बादामी
पक्का
जगदीश पुत्र बादामी
पाटोर
वासुदेव पुत्र जगन्नाथ
पक्का
आनंदी पत्नी जगन्नाथ
पक्का
विष्णु पुत्र जगन्नाथ
कच्चा
भोले पुत्र विष्णु
पक्का
सियाराम पुत्र जगन्नाथ
कच्चा
अमर सिंह पुत्र किलोई
पक्का
रामसेवक पुत्र रामदयाल
पक्का
मुन्ना पुत्र रामदयाल
पक्का
सुमंदी पत्नी रामदयाल
कच्चा
मुकेश पुत्र सुमंदी
कच्चा
कल्लूपुत्र धनुआ
बल्लूपुत्र धनुआ
झोपड़ी
झोपड़ी
हुकमा पुत्र धनुआ
झोपड़ी
लट्टू पुत्र सवाई
झोपड़ी
पूरन पुत्र सवाई
शिवराज पुत्र बनवारी
झोपड़ी
झोपड़ी
शिवराज पुत्र धनुआ
झोपड़ी
मंगल सिंह पुत्र धनुआ
रोशन पुत्र धनुआ
झोपड़ी
झोपड़ी
संतोष पुत्र कप्तान
झोपड़ी
कप्तान पुत्र धनुआ
झोपड़ी
धनुआ पुत्र हरज्ञान
कच्चा
तेजा पुत्र गोपी
कच्चा
जगदीश पुत्र गिरवर
कच्चा
गिरवर पुत्र हरिभान 638
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 250
0.0013
126 250
0.002
127 250
0.0015
128 250
0.0013
129 250
0.0011
130 250
0.006
131 250
0.0029
132 250
0.0005
133 250
0.0015
134 250
0.0051
135 250
0.0015
136 250
0.0017
137 250
0.0019
138 250
0.0016
139 250
0.0016
140 250
0.0016
141 250
0.0009
142 250
0.0007
143 250
0.0019
144 250
0.0007
145 250
0.0018
146 250
0.004
147 250
0.0036
148 250
0.001
149 250
0.0025
150 250
0.0051
151 250
0.0015
152 250
0.0028
153 250
0.0041
154 250
0.0011
155 250
0.0016
156 250
0.0013
157 250
0.0011
158 250
0.0012
159 250
0.0008
160 250
0.0013
161 250
0.0012
162 249
0.0018
50 249
0.0026
51 249
52
0.0053
249
0.0042
53 249
0.0059
54 249
0.0026
55 249
0.0057
56 249
57
0.004
[भाग 1 (4)
(5)
झोपड़ी होतम पुत्र धनुआ
होतम पुत्र कुन्दन
झोपड़ी
झोपड़ी रामजी पुत्र धनुआ
हरचरण पुत्र दुनी
झोपड़ी बन्टी पुत्र हरचरण
झोपड़ी
पक्का
गोपी पुत्र फोसू
झोपड़ी श्रीपत पुत्र फोसू
बेबा धनिया पत्नी फोसू
झोपड़ी अनरत पुत्र पाती
झोपड़ी मंगलिया पुत्र बहादुर
झोपड़ी
पक्का
नीरज पुत्र मंगलिया
बेबा रामश्री पत्नी पाली
झोपड़ी बेबा दक्खो पत्नी लोसी
झोपड़ी
झोपड़ी कमलेश पुत्र बाबू
झोपड़ी कप्तान पुत्र धनुआ
संतोष पुत्र कप्तान
झोपड़ी
झोपड़ी दौलत राम पुत्र धनुआ
पुष्पराज पुत्र दौलतराम
झोपड़ी
पक्का
मुन्नीबाई पत्नी गोपी
कच्चा
राकेश पुत्र बारेलाल
सन्तराम पुत्र बारेलाल
कच्चा, पाटोर
पक्का
बरेलाल पुत्र बंशी
कच्चा, पाटोर अंगद पुत्र बंशी
कच्चा, पाटोर जसवन्त पुत्र अंगद
कच्चा
रामवरण पुत्र अंगद
पक्का
लच्छी पुत्र लदमू
कच्चा
सुनील पुत्र लक्ष्छी
पक्का
रामहेत पुत्र पातीराम
बेबा साभो पत्नी पातीराम
कच्चा
झोपड़ी
सुग्रीव पुत्र नवल
बादामी पत्नी रामरतन
कच्चा
पक्का
दुलारी पत्नी सोनेराम
पक्का
भरत पुत्र विष्णू
पक्का
उम्मेद पुत्र सुगंधी
पक्का
मुकेश पुत्र सुगंधी
पक्का
राकेश पुत्र सुगंधी
पक्का
भागीरथ पुत्र रामदयाल
पक्का
अशोक पुत्र रामलखन
पक्का
राजू पुत्र रामलखन
पक्का
हरीदास पुत्र रामलखन
पक्का
ओमप्रकाश पुत्र रामलखन
पक्का
रामलखन पुत्र श्यामा दास
रुकमनी पत्नी रामलखन
पक्का
पक्का
हरगोविन्द पुत्र हीरालाल
पक्का
रामगोपाल पुत्र हीरालाल भाग 1 ]
639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 249
0.0041
58 249
0.0029
59 249
0.0017
60 249
0.0095
61 192
0.0022
163 192
0.0017
164 192
0.0036
165 192
0.003
166 192
0.0039
167 192
0.005
168 192
0.003
169 192
0.0016
170 192
0.0049
171 192
0.003
172 192
0.0019
173 192
174
0.0039
192
0.0028
175 192
176
0.003
192
0.0017
177 192
0.0028
178
0.0016
192
179
योग.. 0.6197
(4)
(5)
पक्का
जगदीश पुत्र हीरालाल
पक्का
शिवनारायण पुत्र हीरालाल
पक्का
रामलखन पुत्र हीरालाल
पक्का
रामजानकी मंदिर सार्वजनिक
पक्का
डदयसिंह पुत्र भगवानसिंह
शांति बेबा भगवान सिंह
कच्चा
पक्का
परमाल पुत्र गोपाल मोंगिया
पक्का
मुन्ना पुत्र जगनू
कच्चा
भोगीराम पुत्र कन्हैया
कच्चा
वीरू पुत्र करनू
कच्चा
देवेन्द्र पुत्र करनू
कच्चा
भानू पुत्र करनू
पक्का
गिर्राज पुत्र करनू
पक्का
करनू पुत्र हरज्ञान
पक्का
राजेन्द्र पुत्र करनू
कच्चा
रामचरन पुत्र मुल्ली
कच्चा
रामलाल पुत्र मंगी
पक्का
मंगी पुत्र सरमन
कच्चा
कोंसा बेबा सरमन
कच्चा
सुरेश पुत्र सरमन
पक्का
अशोक पुत्र सवाइ
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
श्योपुर, दिनांक 7 फरवरी 2013
प्र. क्र. 02- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-श्योपुर
(ख) तहसील-विजयपुर
( ग) नगर/ ग्राम- नहरखेड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल जिस पर सम्पत्ती निर्मित है- 1.6697 हेक्टर.
भवन शासकीय भूमि का खसरा नं.
क्र.
रकवा (हे. में. )
(1)
(2)
(3) 993
0.01407
1 993
0.00289
2
अनुसूची
सम्पत्ति का विवरण परिवार के मुखिया का
नाम/पिता का नाम
(4)
(मकान) पक्का/कच्चा (5)
पक्का
सीताराम पुत्र गुल्ली
पक्का
गोपी पुत्र बिहारी 640
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 993
0.00919
3 182
0.00340
4 229
0.00201
5 229
0.00196
6 229
0.00500
7 229
0.00589
8 229
0.00468
9 229
0.00256
10 229
0.00176
11 229
0.01057
12 229
0.00657
13 229
0.00777
14 229
0.00981
15 229
16
0.00479
229
0.00608
17 229
0.00471
18
0.00555
229
19 229
0.00136
20 229
0.00612
21 229
0.01200
22 229
0.00345
23 229
24
0.00194
229
25
0.00281
229
0.00176
26 229
0.01689
27 229
28
0.00764
229
0.00218
29 229
0.00532
30 229
0.00498
31 229
0.00851
32 229
0.00130
33 229
0.00443
34 229
35
0.00321
229
0.01129
36 229
0.00748
37/1 229
0.01475
37/2 229
0.00516
38 229
0.00260
39 229
40
0.00258
229
41
0.00371
229
0.00390
42 229
0.00139
43 229
0.00923
44 229
0.00362
45
[भाग 1 (4)
(5)
पक्का
मुरारी पुत्र रामजीलाल
पक्का
राजेन्द्र पुत्र सुरेश
कच्चा
गजाधर पुत्र देवीराम
कच्चा
विद्याराम पुत्र देवीराम
पक्का
चरनूराम पुत्र बालमुकुन्द
पक्का
सोनेराम पुत्र फेलीराम
पक्का
संतराम पुत्र पुन्ना
पक्का
घनश्याम पुत्र गंगाराम
पक्का
मांगीलाल पुत्र गजाघर
पक्का
मुन्नालाल पुत्र स्व. जगन्नाथ
पक्का
महेश पुत्र स्व. जगन्नाथ
पक्का
गिरवर पुत्र लोहरे
पक्का
महेश पुत्र स्व. खच्चूराम
पक्का
राजेन्द्र पुत्र मायाराम
पक्का
विधि बेबा नकटू
पक्का
चेहू पुत्र स्व. नकटू
पक्का
बुद्ध पुत्र तुलाराम
पक्का
प्रीतम पुत्र प्रभू
पक्का
रघुनन्दन पुत्र प्रीतम
पक्का
सरवन पुत्र रतनू
पक्का
सीताराम पुत्र मोतीलाल
पक्का
विद्याराम पुत्र मोतीलाल
पक्का
राजेन्द्र पुत्र रामहेत
पक्का
अमृतलाल पुत्र गुल्ली
पक्का
शिवलहरी पुत्र मकले
पक्का
मथुराबाई बेबा सोनेराम
पक्का
रामजी पुत्र देवीराम
पक्का
कमलाबाई बेबा स्व. मनीराम
पक्का
विशम्भर पुत्र रामजीलाल
पक्का
रामसिंह पुत्र रामजीलाल
पक्का
वाईसराम पुत्र रतनू
पक्का
रामदयाल पुत्र रतनू
पक्का
बेकुण्ठी पत्नी सिरनाम
पक्का
रामसेवक पुत्र मोतीलाल
पक्का
श्यामसिंह पुत्र मायाराम
पक्का
मायाराम पुत्र ननकू
पक्का
मांगीलाल पुत्र मोतीलाल
पाटोर
मनोज पुत्र बाइसराम
पक्का
बइसराम पुत्र मखलेराम
पक्का
भरत पुत्र सभाराम
पाटोर
सोनेराम पुत्र सभाराम
पाटोर
बलिराम पुत्र सुआराम
पाटोर
मिश्री पत्नी कलुआ
पाटोर
राजू पुत्र खच्चूराम भाग 1 ]
641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 229
0.00448
46 229
0.00448
47 229
0.00882
48 229
0.01590
49 229
0.00120
50 229
0.00256
51 229
0.00469
52/1 229
0.00157
52/2 229
0.00307
53 229
0.00586
54 229
0.00904
55/1 229
55/2
0.00496
229
0.00518
56 229
0.00579
57/1 229
0.00445
57/2 229
0.00175
57/3 229
0.00197
57/4 229
0.00442
58/1 229
58/2
0.00289
229
0.00367
58/3 229
0.00212
59 229
0.00676
60 229
0.00176
61 229
0.00644
62 229
0.01891
63 229
0.01522
64 229
0.00140
65 229
0.00140
66/1 229
66/2
0.00225
229
0.00798
67 229
0.00231
68 229
0.00307
69 229
0.00234
70 229
0.00239
71 229
0.00239
72 229
0.00183
73 229
0.00277
74 229
0.00281
75 229
0.00170
76 229
0.00320
77 229
0.00135
78
0.00250
229
79 229
0.00390
80 (4)
(5)
पाटोर
महेश पुत्र खच्चूराम
पक्का
बलिराम पुत्र सभाराम
पक्का
रामलखन पुत्र बाइसराम
पक्का
कमलकिशोर पुत्र रामसेवक
पक्का
रामसेवक पुत्र मोतीराम
पक्का
प्रताप पुत्र सोनेराम
पक्का
ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल
पक्का
चन्द्रभान पुत्र ओमप्रकाश
पक्का
केशकली पत्नी महेश
पाटोर
श्री निवास पुत्र बाबूलाल
पाटोर
शिवचरण पुत्र जगराम
पाटोर
दिनेश पुत्र शिवचरण
पक्का
बाबूलाल पुत्र जगराम
पक्का
गिरवर पुत्र ल्होरे
पक्का
जगदीश पुत्र जगन्नाथ
पक्का
दौलतराम पुत्र अंगद
पक्का
घनश्याम पुत्र गंगाराम
पक्का
पूरन पुत्र रतन
पक्का
चिम्मन पुत्र रतन
पक्का
भगीती पुत्र रतन
पाटोर
ब्रजमोहन पुत्र रामकिशन
पक्का
प्रेमदयाल पुत्र नकटूराम
पक्का
शांति बेबा स्व. कमरलाल
पक्का
केदार पुत्र प्रीतम
पक्का
हरिचरन पुत्र नकटूराम
पक्का
रघुवीर पुत्र कमरलाल
पक्का
दिनेश पुत्र ठाकुरलाल
पक्का
कल्याणसिंह पुत्र ईश्वरलाल
पक्का
विजयसिंह पुत्र ईश्वरलाल
पक्का
विद्याराम पुत्र मोतीलाल
पक्का
जगदीश पुत्र धनपाल
गोपी पत्नी परमाल
पक्का
पक्का
सीताराम पुत्र मोतीलाल
पाटोर
महेन्द्र पुत्र मोतीराम
पाटोर
आदेश पुत्र काशीराम
पाटोर
धरम पुत्र द्वारिका
पाटोर
गणेशराम पुत्र रामकिशन
पाटोर
नरेश पुत्र सभाराम
पाटोर
सुग्रीव पुत्र रघुवीर
पाटोर
श्रीलाल पुत्र रघू
पाटोर
खेरु पुत्र नकटू
पाटोर
गंगाराम पुत्र सभाराम
पाटोर
घनश्याम पुत्र सभाराम 642
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 229
0.00354
81 229
0.00845
82 229
0.00524
83 229
0.00793
84 229
0.00216
85 229
0.00763
86 229
0.00623
87 229
0.00259
88 229
0.01020
89 229
0.00393
90 229
0.00863
91 229
0.00662
92 229
0.00469
93 229
0.00682
94/1 229
0.00693
94/2 229
0.00352
95 229
0.00389
96 229
0.00422
97 229
0.00359
98 229
0.00299
99 229
0.00334
100 229
101
0.00433
229
0.00169
102 229
0.00159
103 229
0.00147
104 229
0.00685
105 229
0.00296
106/1 229
0.00130
106/2 229
0.00150
106/3 229
0.00570
107 229
0.00350
108 229
0.00450
109 229
0.00350
110 229
0.00510
111 229
0.00430
112 229
0.00520
113 229
0.00570
114 229
0.00240
115 229
0.00420
116 229
0.00930
117 229
0.00440
118 229
0.00540
119
0.00490
229
120
[भाग 1
(5)
(4)
पक्का
रामगोपाल पुत्र सभाराम
पक्का
बीरेन्द्र पुत्र काशीराम
पक्का
सन्तराम पुत्र पन्ना
पक्का
बनवारी पुत्र सोनेराम
पक्का
शिवसिंह पुत्र विद्या
पक्का
चरनू पुत्र बालमुकुन्द
पक्का
गजाधरपुत्र देवी राम
पक्का
घनश्याम पुत्र सभाराम
पक्का
खेरू पुत्र नकटू
पक्का
नरेश पुत्र सभाराम
पक्का
रामगोपाल पुत्र सभाराम
पक्का
गंगाराम पुत्र सभाराम
पाटौर
उमराम पुत्र प्रभू
पक्का
गिर्राज पुत्र उमराम
पक्का
श्रीलाल पुत्र रघु
पक्का
रघुराज पुत्र द्वारिका
पक्का
द्वारिका पुत्र रामकिशन
पक्का
हरीसिंह पुत्र गणेशराम
पक्का
उत्तम पुत्र गणेशराम
पक्का
उम्मेदसिंह पुत्र गणेशराम
पक्का
मुन्नारलाल पुत्र गणेशराम
पाटोर
शिवराजसिंह पुत्र श्रीलाल
पक्का
अनिल पुत्र माखन
पक्का
भारत पुत्र माखन
पक्का
सरोज पुत्र माखन
पक्का
माखनलाल पुत्र रतन
पक्का
बुद्धूराम पुत्र तुलाराम
पक्का
रमेशचन्द्र पुत्र बुद्वराम
पक्का
राकेश पुत्र बुद्धराम
पक्का
भागीरथ पुत्र मोतीलाल
पक्का
कल्याण पुत्र मोतीराम
पक्का
मुकेश पुत्र प्रीतम
पक्का
लखन पुत्र प्रीतम
पाटोर
सीताराम पुत्र मोतीलाल
पाटोर
राजू पुत्र रामचरन
पक्का
रघुवर पुत्र रतन
पक्का
हरीशंकर पुत्र रघुवर
पक्का
गोपी पत्नी बिहारी
पक्का
सियाराम पुत्र भीमराज
पक्का
कैलाश पुत्र मनीराम
पक्का
सन्दीप पुत्र कैलाश
पक्का
अशोक पुत्र लक्ष्मण
पक्का
कल्याण पुत्र लक्ष्मण भाग 1 ]
643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 229
0.00430
121 229
0.00520
122 229
0.00210
123
0.00150
229
124 229
0.00280
125 229
0.00600
126 229
0.00310
127
0.00360
128 229
229
0.00240
129 229
0.00230
130 229
0.00300
131 229
0.00650
132 229
0.00620
133 229
0.00890
134 229
0.00930
135 229
0.00500
136 229
0.00490
137 229
0.00610
138 229
0.00600
139 229
0.00460
140 229
0.00400
141 229
0.00400
142 229
143
0.00460
229
0.00460
144 229
145
0.00470
229
0.00460
146 229
0.00461
147 229
0.00430
148 229
0.00228
149 229
0.00180
150 229
0.00400
151 229
0.00320
152 229
0.00880
153 229
0.00825
154 229
0.00234
155 229
0.00140
156 229
0.00550
157 229
0.00390
158 229
0.00420
159 229
0.00210
160 229
0.00520
161 229
0.00550
162 (4)
(5)
पक्का
बनवारी पुत्र मनीराम
पक्का
बन्टी पुत्र बनवारी
पक्का
सियापुर पुत्र भीमराज
पक्का
अलकेश पुत्र सियाराम
पक्का
महाराजन पुत्र भीमराज
पक्का
महाराजन पुत्र भीमराज
पक्का
मुरारी पुत्र रामजी
कच्चा
जगदीश पुत्र रामचरण
पक्का
कलाबाई पत्नी रामचरन
पक्का
माधौ पुत्र मायाराम
पक्का
राजेन्द्र पुत्र मायाराम
पक्का
मायाराम पुत्र ननकूराम
पक्का
अमरलाल पुत्र ननकूराम
पक्का
विशम्भर पुत्र ननकूराम
पक्का
विजयसिंह पुत्र ननकूराम
पक्का
सोनेराम पुत्र हन्नू
कच्चा
जमुना देवी पत्नी ब्रहमा
पक्का
परमानान्द पुत्र अर्जन
पक्का
कमलसिंह पुत्र रामहेत
कच्चा
श्रामहेत पुत्र सुन्दरा
कच्चा
भदई पत्नी हरिया
कच्चा
दिनेश पुत्र केवलिया
कच्चा
मोहरसिंह पुत्र बादामी
कंचनिया पत्नी ग्यासीराम
कच्चा
पक्का
सुरेश पुत्र जगनू
कच्चा
केदार पुत्र जगनू
कच्चा
कंचनिया पत्नी भग्गो
कच्चा
रामनिवास पुत्र लक्ष्मण
कच्चा
महेश पुत्र नकटू
कच्चा
बन्दन पुत्र नकटू
माना पत्नी लम्पी
कच्चा
कच्चा
चन्दन पुत्र बचना
पक्का
नेतूराम पुत्र भगीता
कच्चा
रामगोपाल पुत्र छोटेलाल
कच्चा
मुन्नीबाई पनी स्व. लक्ष्मण
कच्चा
शिवराज पुत्र खेरू
कच्चा
खेरू पुत्र खचेरा
कच्चा
पातीराम पुत्र माना
कच्चा
मिती पुत्र जगनू
कच्चा
बादामी पत्नी अन्ता
कच्चा
श्रीलाल पुत्र बिरजू
पक्का
सुजान पुत्र नेतू 644
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 229
0.00730
163 229
0.00690
164 229
0.00150
165 229
0.00380
166 229
0.00150
167 229
0.00210
168 229
0.00520
169 229
0.00320
170
0.00710
229
171 229
0.00540
172 229
0.00730
173 229
0.00400
174 229
0.00170
175 229
0.00620
176 229
0.00380
177 230
0.00600
178 229
0.00270
179 229
0.00690
180 229
0.00860
181
0.00320
229
182 229
0.00460
183 229
0.00380
184
0.00470
229
185 229
0.00190
186 229
0.00480
187 229
0.01230
188
0.00890
229
201 229
0.00850
202 229
0.00120
203 229
0.00140
204 229
0.00210
205 229
0.00260
206 229
0.01157
207 229
0.00430
208 229
0.00360
209 229
0.00610
210/1 229
0.00360
210/2 229
0.00800
211 229
0.00366
212 229
0.00630
213 229
0.00900
214 229
0.00980
215
[ भाग 1 (4)
(5)
पक्का
रामहेत पुत्र भगीता
पक्का
विष्णु पुत्र खचेरा
कच्चा
रोशन पुत्र परसू
पक्का
लीला बेबा ल्होरे
पक्का
बाईसराम पुत्र चौगे
पक्का
रामपुरी पुत्र लट्टू
पक्का
जसराम पुत्र लट्टू
पक्का
बलराम पुत्र भरोसी
पक्का
भरोसी पुत्र लज्जे
पक्का
लज्जे पुत्र भगरी
पक्का
पुष्पा बेबा रामगोपाल
कच्चा बिमला बेबा छिददा
रामवती बेबा सिद्धार
कच्चा
पक्का
संतोष पुत्र लालाराम
पक्का
विष्णु पुत्र लालाराम
कच्चा
केदार पुत्र बिरजू
कच्चा विष्णु पुत्र लालाराम
पक्का चेहू पुत्र पंचू
पक्का
ओमप्रकाश पुत्र गोपी
पक्का
बलराम पुत्र भरोसी
कच्चा
पूरन पुत्र सेमा
कच्चा
राजू पुत्र स्व. रमेश
कच्चा
सोनेराम पुत्र भोला
कच्चा सुरेश पुत्र भोला
कच्चा धर्मेन्द्र पुत्र पूस
पक्का
खैरा पुत्र गोपी
पक्का
लच्छे पुत्र हरिचरण
कच्चा
बुधिया पुत्र देवीलाल
पाटोर
राजकुमार पुत्र बाबूलाल
पाटोर
श्रीनिवास पुत्र बाबूलाल
जानकी बेबा छीतरिया
पक्का
पाटोर
संजय पुत्र छीतरिया
पक्का
वकील पुत्र रामजीलाल
पक्का
प्रीतम पुत्र ठाकुर लाल
पक्का
जगमोहन पुत्र अमृतलाल
पक्का
अमृतलाल पुत्र नकटू
पक्का
जसराम पुत्र नकटू
पक्का
गनेशराम पुत्र रामकिशन
पक्का
सीताराम पुत्र गुल्लीराम
पक्का
कैलाश पुत्र सीताराम
पक्का
सोनेराम पुत्र गुल्लीराम
पक्का
विजयसिंह पुत्र रामजीलाल भाग 1 ]
645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 229
0.00630
216 229
0.00670
217 229
0.01200
218 229
0.00280
219 229
0.00410
220 229
0.00980
221 229
0.00310
222 229
0.00240
223 229
0.00430
224 229
0.01200
225 229
0.00600
226 229
0.00260
227 229
0.00960
228 229
0.00547
229 229
0.00368
230 229
0.00330
231 229
0.00570
232 229
0.00400
256 229
0.00450
189 229
0.01300
190 229
0.00200
191 229
0.00190
191/1 229
0.00080
192/2 229
0.00610
193 229
0.00770
194 229
0.00400
195 229
0.00450
196 229
0.00650
197 229
0.00780
198 229
0.00240
199 229
0.00210
200 185
0.00590
233 185
0.00260
234 185
0.00500
235 185
0.00330
236 185
0.00320
237 187
0.00365
238 187
0.00365
239 187
0.00417
240 187
0.00897
241 964
0.00513
242 964
243
0.00646
(4)
(5)
पक्का
जगमोहन पुत्र अमृतलाल
पक्का
गोपी पुत्र विधरी
पक्का
हरिवल्लभ पुत्र जगन्नाथ
पक्का
संतोष सिंह पुत्र गंगाराम
पक्का
अमृतलाल पुत्र गुल्ली
पक्का
विजयपाल पुत्र रामजीलाल
पक्का
कल्याण पुत्र सीताराम
पक्का
प्रहलाद पुत्र रतनू
पक्का
राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद
पक्का
महेन्द्रसिंह पुत्र अमृतलाल
पक्का
जसराम पुत्र नकटूराम
कच्चा
शिवसिंह पुत्र मनीराम
पाटौर
लक्ष्मण पुत्र हरीचरन
पक्का
ईश्वरलाल पुत्र हीरालाल
पक्का
रघुवीर पुत्र ठाकुरलाल
पक्का
हरिप्रसाद पुत्र रामचरन
पक्का
सुनीता बेबा मुरारी
पक्का
देव स्थान नेहरखेड़ा सार्वजनिक
पक्का
सरमन पुत्र भोला
कच्चा
नकटू पुत्र रघघू
कच्चा
बारेलाल पुत्र रघघू
कच्चा
लखन पुत्र बारेलाल
कच्चा
बलबीर पुत्र चेऊ
कच्चा
जगदीश पुत्र पंचू
कच्चा
सोनो पुत्र स्व. ओमप्रकाश
कच्चा
भागित्री बेबा पन्टू
कच्चा
चरन पुत्र पंचू
कच्चा
विष्णु पुत्र अर्जुन
पक्का
राकेश पुत्र अमृतलाल
कच्चा
रतनू पुत्र उदयराज
कच्चा
लज्जे पुत्र भगरी
पक्का
हरिप्रसाद पुत्र रामचरण
पक्का
सोनेराम पुत्र गोपीलाल
पक्का
गजेन्द्र सिंह पुत्र रामहेत
पक्का
विजेन्द्र सिंह पुत्र रामहेत
पक्का
कोकसिंह पुत्र बनवारी
पक्का
मथुराबाई पत्नी मखलेराम
पक्का
संतराम पुत्र मखलेराम
पक्का
रमेश पुत्र अंगद
पक्का
लखन पुत्र अंगद
पक्का
विन्द्रावन पुत्र वाईसराम
पक्का
हरिकिशोर पुत्र प्रहलाद 646
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 964
0.00683
244 984
0.00853
245 964
0.01000
246 964
0.00540
247 964
0.00604
248 964
0.00298
249 1152
250
0.00160
1152
0.00700
251 1152
0.00480
252 1152
0.01800
253 1152
0.00500
254 991
0.00370
257
0.00280
991
258 1000
0.01220
255
[भाग 1
(5)
(4)
झोपड़ी रतनू पुत्र उदयराज
पक्का
सोनेराम पुत्र गुल्ली
पक्का
चिम्मन पुत्र रतनू
पक्का
विघा पत्नी मोतीलाल
पक्का
रामजी पुत्र परमसुख
पक्का
दिनेश पुत्र ठाकुरलाल
पक्का
सुनील पुत्र विशम्बर
पक्का
ओमप्रकाश पुत्र गयालाल
पक्का
डदयसिंह पुत्र गयालाल
पक्का
मांगीलाल पुत्र मोतीलाल
पक्का
सीताराम पुत्र गयालाल
पक्का
शा. मा. एवं प्रा. विद्यालय
पंचायत भवन
पक्का
पक्का
स्वामी विवेकानन्द प्रा. मा. विद्यालय
अशासकीय नरहरि.
चेतनपुरा मजरा , नोहरखेड़ा
1000
0.00260
1 1000
0.00680
2 1000
0.00690
3 1000
0.00410
4 1000
5
0.00470
1000
0.00380
6 1000
0.00600
7
8 1000
0.00710
1000
0.00290
9 1000
0.00470
10 1000
11
0.00390
1000
0.00320
12 1000
0.00360
13 1000
0.00670
14 1000
0.00560
15 1000
16
0.00260
1000
0.00720
17 1000
0.00530
18 1000
0.00496
19 1000
0.00330
20 1000
0.00220
21 1000
0.00180
22 1000
0.00090
23 1000
0.00860
24 1000
0.00120
25
कच्चा
चन्दन पुत्र गोविन्दा
कच्चा
बहादुर पुत्र चन्दन
कच्चा
महेश पुत्र चन्दन
पक्का
राकेश पुत्र चन्दन
कच्चा
रोशन पुत्र छटटी
पक्का
मंगलिया पुत्र चोखरिया
पक्का
चिरोंजी पुत्र सामलिया
कच्चा
ओमप्रकाश पुत्र चिरोंजी
कच्चा
मुन्शी पुत्र चिरोंजी
कच्चा
राधेश्याम पुत्र चिरोंजी
कच्चा
रघुवीर पुत्र चिरोंजी
कच्चा
खचेरा पुत्र मूला
कच्चा
रामदीन पुत्र खचेत
कच्चा
वीरेन्द्र पुत्र रामहेत
कच्चा
कन्हैया पुत्र रामहेत
कच्चा
रामहेत पुत्र गोपी
पक्का
लालाराम पुत्र सामलिया
पक्का
ब्रजमोहन पुत्र लालाराम
कच्चा
जगदीश पुत्र हटीला
पक्का
रामनिवास पुत्र हटीला
कच्चा
राजेन्द्र पुत्र हटीला
कच्चा
मोहनदास पुत्र राजेन्द्र
पक्का
बाबू पुत्र धनपाल
कच्चा
लखन पुत्र भलुआ
कच्चा
कैलाश पुत्र भलुआ भाग 1 ]
647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 1000
0.00230
26 1000
0.00420
27 1000
0.00270
28 1000
0.00140
29 1000
0.00100
30 1000
0.00750
31 1000
0.00340
32 128
0.00200
33 128
0.00170
34 128
0.00190
35 128
0.00240
36 128
0.00360
37 128
0.00430
38 128
0.00350
39 128
0.00370
40 128
0.00298
41 128
0.00610
42 128
0.00300
43 128
0.00880
44 128
0.01110
45
0.01050
128
46 128
0.00450
47 128
0.00620
48 128
0.03055
55 1043
49
0.00827
1043
50
0.01470
1043
0.01358
51 1043
52
0.01248
0.00377
1043
53 1043
0.00270
54
योग 1.6697
(4)
(5)
कच्चा
रामसेवक पुत्र भलुआ
कच्चा
कुन्दल पुत्र मुरली
कच्चा
सतीश पुत्र कुन्दन
कच्चा
नकटू पुत्र भगरी
बसंती बेबा अशोक
पक्का
कच्चा
कल्लू पुत्र नकटू
पक्का
राजू पुत्र नकटू
पक्का
विजेन्द्र पुत्र सुरजन
पक्का
मलखान पुत्र सुरजन
पक्का
चेतराम पुत्र सुरजन
झोपड़ी
राजाराम पुत्र भूरा
कच्चा
टीकम पुत्र रामस्वरूप
पक्का
रामहेत पुत्र मुकंदी
पक्का
बदनसिंह पुत्र राजेन्द्र
पक्का
राजेन्द्र पुत्र चिम्मन
रामवती बेबा रमेश
कच्चा
पक्का
संजे पुत्र रमेश
कच्चा
कमल पुत्र रमेश
पक्का
दयाराम पुत्र चिम्मन
पक्का
रामबाबू पुत्र चिम्मन
पक्का
गुन्नापुत्र चिम्मन
पक्का
दीपक पुत्र बनवारी
पक्का
बनवारी पुत्र चिम्मन
पक्का
पुल वाले हनुमानजी का मंदिर
सहसराम रोड तिराहे पर.
पक्का
मांगीलाल पुत्र ग्यासिया
पक्का
बसन्ता पुत्र ग्यसिया
पक्का
राजाराम पुत्र ग्यासिया
पक्का
तेलसिंह पुत्र मूला
कच्चा
दिनेश पुत्र तेजसिंह
झोपड़ी
शेरा पुत्र गनेशा
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-श्योपुर
(ख ) तहसील- विजयपुर 648
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(ग) नगर/ ग्राम- धोबनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल जिस पर सम्पत्ति निर्मित है-1.3140 हेक्टर.
शासकीय भूमि का खसरा नं .
रकवा (हे. में. )
(1)
(2)
भवन क्र. (3) 572/1
1
0.0049
572/1
0.1081
2 572/1
0.0139
3 572/1
0.0119
4 572/1
5
0.0131
572/1
0.0031
6 572/1
7
0.0014
572/1
0.0024
7/1 572/1
0.0047
7/2 572/1
0.0022
7/3 572/1
0.0048
7/4 572/1
0.0012
7/5 572/1
0.0025
8 572/1
0.0042
9 572/1
0.0012
10 572/1
0.0035
139 572/1
0.0016
140 572/1
141
0.0016
572/1
0.0036
142 320
0.0056
11 320
0.0014
12 320
0.0050
13 320
0.0058
14 320
0.0023
15 320
0.0021
16 320
0.0042
17 320
0.0004
18 320
0.0036
19 333
0.0082
20
0.0045
333
21
0.0054
333
22 333
0.0051
23 333
0.0119
24 333
0.0054
25 333
0.0003
26 333
0.0003
27 333
0.0062
28 335
0.0276
29 335
0.0267
30
सम्पत्ति का विवरण (मकान) पक्का/कच्चा परिवार के मुखिया का नाम/पिता का नाम (4)
(5)
शा. प्रा . पाठशाला
पक्का
पक्का कु. हरसिंह राजपूत पुत्र डॉ. सोहन सिंह
पक्का शिवनारायण गुप्ता पुत्र ल्होरे राम
पक्का हरीराम गुप्ता पुत्र लोहरे राम
पक्का श्री बृजमोहन पुत्र रघुनाथ
पक्का विशम्भर पुत्र रघुनाथ
पक्का प्रभु पुत्र मुरली
पक्का दारासिंह पुत्र प्रभु
पक्का हुकुम सिंह पुत्र प्रभु
पक्का मुकेश पुत्र प्रभु
पक्का कमल किशोर पुत्र प्रभु
पक्का सुशील पुत्र प्रभु
पक्का मुकेश शर्मा पुत्र उमाचरण शर्मा
पक्का राकेश शर्मा पुत्र स्व. चकभान
पक्का कैलाश पुत्र बुद्ध प्रकाश
कच्चा हीरालाल पुत्र बालमुकुन्द नट
पक्का मुरारी पुत्र जाधो धाकड़
पक्का नथुआ पुत्र जाधो धाकड़
पक्का प्रहलाद पुत्र जाधो धाकड़
फोरेस्ट क्वाटर मकान
पक्का
पक्का कु. हरीसिंह राजपूत पुत्र सोहन सिंह
पक्का कन्हैयालाल शर्मा पुत्र सीताराम
पक्का राजकुमार गुप्ता पुत्र हरीराम गुप्ता
कच्चा गजाधर बघेल पुत्र श्याम लाल
कच्चा हरि झा पुत्र मंगलिया
कच्चा रमेश चन्द पुत्र मंगलिया
कच्चा मनोज सेन पुत्र स्व. श्री ब्रम्हा
कच्चा रामू धाकड़ पुत्र बंसीराम
पक्का शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र
पक्का बीज भण्डार
पक्का भीकम सिंह पुत्र कल्याण सिंह
पक्का दर्शन सिंह सरपंच
पक्का महेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र डा. सोहन सिंह
पक्का प्रताप सिंह पुत्र सोहन सिंह
कच्चा राजेन्द्र सेन पुत्र चेहु
पक्का सार्वजनिक बाथरूम
पक्का उम्मेद बाथम पुत्र छोटेलाल
पक्का राधाकृष्ण एवं हनुमान जी का मंदिर
पक्का रामदयाल पुत्र श्यामलाल भाग 1 ]
649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 335
0.0292
31 335
31/2
0.0037
335
0.0039
32 335
0.0132
33 335
0.0091
34 344/1
0.0082
35 344/1
0.0062
36 344/1
0.0134
37 344/1
0.0062
38 334/1
0.0070
39 344/1
0.0065
40 344/1
0.0088
41 344/1
0.0834
42 334/1
0.0208
43 344/1
44
0.0038
344/1
0.0229
45 344/1
46
0.0167
344/1
0.0071
47 344/1
0.0073
48 344/1
0.0117
49 344/1
0.0066
50 344/1
0.0087
51 344/1
0.0058
52/1 344/1
0.0024
52/2 344/1
56
0.0092
344/1
0.0033
56/1 344/1
0.0034
57 344/1
0.0045
58 344/1
0.0045
59 344/1
0.0020
60 344/1
0.0021
61 344/1
0.0020
62 344/1
0.0029
63 344/1
0.0034
64 344/1
0.0089
95 344/1
0.0097
96 344/1
0.0054
97
0.0103
98 344/1
344/1
0.0024
99 344/1
0.0084
100 344/1
0.0046
101 344/1
0.0077
102 344/1
0.0045
103 344/1
0.0045
104 344/1
105
0.0088
344/1
0.0072
106 344/1
0.0114
107 344/1
0.0096
108
(5)
(4)
पक्का
सोहनसिंह पुत्र रामरतन सिंह
पक्का
हरी सिंह पुत्र सोहन सिंह
पक्का
दर्शन सिंह पुत्र सोहन सिंह
पक्का
महेन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह
पक्का
कमर लाल पुत्र रामरतन
भीकम
पक्का
पक्का
जगराम पुत्र मानसिंह
पक्का
प्रहलाद पुत्र जाधोराम
पक्का
द्वारका पुत्र सवाई
पक्का
जगदीश पुत्र दाता राम
पक्का
विजयपाल पुत्र दाताराम
पक्का
सरमन पुत्र दाताराम
पक्का
रामेश्वर पुत्र दाताराम
पक्का
बाईसराम पुत्र रामरतन
पक्का
वेबा क्ल्लीया पत्नी स्व. धनपाल
पक्का
मनीराम पुत्र परिमाल
पक्का
रामलाल पुत्र स्व. वंशीलाल
पक्का
श्रीकृष्ण पुत्र देवीराम
पक्का
बबूलाल पुत्र सवाई
पक्का
जगराम पुत्र स्व. मानसिंह
पक्का
नाथूराम पुत्र स्व. जाधोराम
पक्का
मुरारी लाल पुत्र जाधोराम
पक्का
जगराम पुत्र मानसिंह
पक्का
विजयसिंह पुत्र नाथूराम
पक्का
दाताराम पुत्र पन्नूराम
पक्का
विजय पाल पुत्र दाताराम
पक्का
विष्णु धाकड़ पुत्र जाधोराम
पक्का
परसुराम पुत्र मनीराम
पक्का
सुरेश पुत्र मनीराम
पक्का
ओमप्रकाश पुत्र मनीराम
पक्का
भरत पुत्र मनीराम
पक्का
मोहन पुत्र मनीराम
पक्का
भोगीराम पुत्र रतीराम
पक्का
सवाराम पुत्र कन्चन
पक्का
प्रीतम धाकड़ पुत्र श्याम
बादामी पत्नी सेमा
पक्का
पक्का
सोनेराम पुत्र प्रीतम
पक्का
लखन पुत्र जगन्नाथ
पक्का
पूरन पुत्र जगन्नाथ
पक्का
गिरराज पुत्र जनवेद
पक्का
अमर सिंह पुत्र जनवेद
पक्का
रमेश ओज्ञा पुत्र मंगलिया
पक्का
अशोक ओज्ञा पुत्र मंगलिया
पक्का
हरी पुत्र मंगलिया
पक्का
मित्तीबाई पत्नी मंगलिया
पाटोर
गंगाराम धाकड पुत्र बादामी
पक्का
परशू धाकड पुत्र लालू
पक्का
बनवारी धाकड़ पुत्र ग्याराम 650
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(3) (1)
(2)
344/1
0.0155
109 344/1
0.0088
110 344/1
0.0042
111 344/1
112
0.0099
344/1
0.0023
113 344/1
0.0023
114 344/1
0.0103
115 344/1
0.0065
116 344/1
117
0.0020
344/1
0.0019
118 344/1
0.0046
119 344/1
0.0061
120 344/1
0.0066
121 344/1
122
0.0042
344/1
0.0059
122/1 344/1
0.0042
123 344/1
0.0024
123/1 344/1
0.0073
123/2 344/1
0.0025
124 344/1
0.0050
124/1 344/1
125
0.0038
344/1
0.0024
126 350
53
0.0049
349
54
0.0040
349
0.0038
55 347
0.0104
65 347
0.0049
66 347
0.0153
67 347
0.0075
68 360
0.0018
68/1 360
68/2
0.0018
360
0.0056
69 360
0.0104
70 360
0.0124
71 360
0.0076
72 360
0.0082
73 358
74
0.0016
358
0.0096
75 358
76
0.0072
358
77
0.0058
357/ मि.1
0.0067
78
79 357/ मि.1
0.0062
357/ मि.1
0.0079
80 357/ मि.1
0.0152
81 357/ मि.1
0.0210
82 357/ मि.1
0.0044
83 357/ मि.1
0.0031
84 357/ मि.1
0.0038
85
[ भाग 1
(5)
(4)
पक्का प्रभू पुत्र दुर्गा ओज्ञा
पक्का बनवारी धाकड पुत्र ग्याराम
पक्का सरमन पुत्र बादामी
पक्का रघुवीर पुत्र परशू
पक्का प्रहलाद पुत्र प्रीतम
पक्का ओमप्रकाश पुत्र प्रीतम
पक्का कन्हैया लाल पुत्र सीताराम
पक्का कैलाश पुत्र कन्हैया लाल
पक्का हरीशंकर पुत्र कन्हैया लाल
पक्का हजारी लाल पुत्र हीरा लाल
पक्का राकेश पुत्र चक्रमान शर्मा
पक्का ओमप्रकाश पुत्र चक्रमान शर्मा
पक्का दिवेश पुत्र हजारी लाल
पक्का राजू पुत्र उमाचरण
पक्का मुकेश पुत्र उमाचरण
पक्का जगदीश पुत्र कन्हैया लाल
पक्का जगदीश पुत्र कन्हैया लाल
पक्का जगदीश पुत्र कन्हैया लाल
पक्का उमाचरण पुत्र रामस्वरूप
पक्का संतोष पुत्र उमाचरण
पक्का ठाकुर बाबा धार्मिक स्थल
पक्का शंकर लाल पुत्र रामरतम धाकड
पक्का शिवदयाल पुत्र श्री रतीराम
पक्का सवाराम पुत्र कन्चन
पक्का रघुवीर पुत्र कन्चन
पक्का रमेश चन्द्र पुत्र सुखराम
पक्का कैलाश पुत्र सुखराम
पक्का हरि ज्ञान पुत्र सवाई लाल
पक्का मीरा बाई पत्नी हरि ज्ञान
पक्का वीरेन्द्र पुत्र हरि ज्ञान
पक्का हाकिम पुत्र हरि ज्ञान
पक्का बेवा पिस्ता पत्नी स्व. कल्लू राम
पक्का अरविन्द पुत्र विशम्भर दयाल
पक्का ब्रजमोहन पुत्र रघुनाथ
पक्का श्री निवास पुत्र ब्रज मोहन
पक्का हरि ज्ञान पुत्र सवाईलाल
पक्का संजय धानुक पुत्र स्व. गजाधर
पक्का राजेश धाकड पुत्र जगन्नाथ प्रसाद
पक्का परशराम पुत्र चिन्टू राम
पाटोर राम सिंह परिहार पुत्र बुद्धा
पाटोर धनवन्ती पत्नी बुद्धा
पक्का भरत पुत्र बुद्धा
पक्का/पाटोर रघुवीर पुत्र जगन्नाथ प्रसाद
पक्का सुघर सिंह पाल पुत्र प्रभुदयाल
पक्का केदार पुत्र काशीराम पाल
पक्का रामसेवक पाल पुत्र प्रभूलाल
पक्का बलराम पुत्र काशीराम
पाटोर चरण पाल पुत्र कुडेरी पाल भाग 1 ]
651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
(3) 357/ मि.1
0.0038
86 357/ मि.1
0.0128
87 357/ मि.1
0.0100
88 357/ मि.1
0.0057
89 357/ मि.1
0.0065
90 357/ मि.1
0.0056
91 357/ मि.1
0.0050
92 357/ मि.1
0.0048
93 357/ मि.1
0.0066
94 357/ मि.1
0.0045
143 357/ मि.1
0.0036
144 357/ मि.1
0.0032
145 357/ मि.1
0.0064
146 357/ मि.1
0.0014
147
0.0020
357/ मि.1
148 357/ मि.1
0.0016
149 357/ मि.1
150
0.0039
357/ मि.1
154
0.0037
357/ मि.1
0.0035
155 357/ मि .1
0.0025
156 357/ मि.1
0.0014
157 357/ मि.1
158
0.0107
357/ मि.1
0.0111
159 357/ मि.1
0.0064
160 562
131
0.0037
562
0.0037
132 562
0.0110
133
0.0091
562
134 562
0.0023
135 562
0.0031
136 562
0.0027
137 562
0.0035
138 363
0.0088
151 363
0.0011
152 363
0.0041
153 363
0.0112
161 362
0.0028
162 362
0.0043
163 362
0.0077
164
0.0060
362
165 361
0.0172
166 योग
1.3140
(5)
(4)
पाटोर
प्रभू दयाल पुत्र काशीराम
पाटोर
मुरारी पाल पुत्र सोनेराम
पाटोर
कुंभराज पुत्र किशन लाल
पाटोर
बद्री पुत्र कुंभराज
पक्का
मेतीपाल पुत्र श्याम
पक्का
रामसिंह पुत्र श्याम
पक्का
गजाधर पुत्र श्याम
पक्का
लाडो पत्नी स्व. पाती राम धाकड
पाटोर
लच्छो बाई पत्नी लक्ष्मण
पक्का
विष्णु पुत्र जाधो धाकड
कच्चा
मेवा पुत्र लखुआ प्रजापति
कच्चा
सुनील पुत्र कैलाश
कच्चा
बंटी पुत्र कैलाश
कच्चा
राकेश पुत्र कमर लाल
कच्चा
कैलाश पुत्र काशीराम
कच्चा
राजमल पुत्र कमरलाल
कच्चा
कमर लाल पुत्र काशीराम
पक्का
रामदयाल स्व. बाबूलाल परिहार
पक्का
रामश्री पत्नी कर्ण सिंह परिहार
पक्का
मातादीन पुत्र कर्ण सिंह परिहार
पक्का
शिव सिंह कर्ण सिंह परिहार
पक्का
बोधो पत्नी नकटू राम परिहार
पक्का
लाला राम पुत्र हुबरिया प्रजापति
पक्का
गंगाराम पुत्र हुबरिया प्रजापति
पक्का
पसिता धाकड कल्लू
पक्का
परसराम पुत्र मनीराम
पक्का
मित्ता पुत्र चिन्टू
पक्का
जगन्नाथ पुत्र चन्दूराम
पक्का
कल्याण पुत्र कमरलाल
पक्का
परसुराम पुत्र मिन्टू राम धाकड
कच्चा
कालीमाई मंदिर स्वीपर समाज
कच्चा
बहादुर सिंह पुत्र बालमुकुन्द नट
पक्का
कर्ण सिंह परिहार पुत्र चिन्टू
पक्का
कोंशा पत्नी स्व. बाबूलाल परिहार
पक्का
शिवदयाल स्व. बाबूलाल परिहार
कच्चा
बद्री प्रसाद पुत्र दौबाराम प्रजापति
कच्चा
लखन पुत्र मांगी प्रजापति
कच्चा
अशोक पुत्र भरोसी प्रजापति
कच्चा
शिवदयाल पुत्र भरोसी प्रजापति
कच्चा
भरोसी पुत्र चिन्टू प्रजापति
कच्चा
नेवा पुत्र लखुआ
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु .
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ज्ञानेश्वर बी पाटील , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
652
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 8 फरवरी 2013
प्र. क्र. 01 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
(ग) ग्राम-देवराजपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.260 हेक्टर.
सर्वे नम्बर (1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
51
0.085
34
0.175
कुल योग .. 0.260
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- विदिशा टीलाखेड़ी देवराजपुर खरबई से रायसेन सीमा तक मार्ग निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 15 फरवरी 2013
प्र. क्र. 08-2011-12-अ-82-134.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- पिछोर
(ग) ग्राम- भौंती
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल-7.87 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
718
0.08
724
0.22
725
0.10
0.01
726
730
0.09
731
0.02
732
0.23
733
0.05
734
0.14
796
0.12
797
0.50
800
0.33
818
0.02
819
0.10
820
0.17 भाग 1 ]
653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2) 822
0.20 823
0.05 824
0.15 825
0.20 846
0.02 847
0.18 849
0.13 850
0.23 853
0.01 900
0.25 901
0.03 902
0.21
0.02 906
907
0.14 910
0.05 911
0.07 912
0.03 927
0.03 1019
0.02 1020
0.02 1021
0.03 1022
0.08 1023
0.04 1025
0.01 1026
0.09 1028
0.05 1030
0.10 1031
0.01 1032
0.03 1033
0.02 1034
0.09 1035
0.01 (1)
(2)
1037
0.03
1038
0.18
1039
0.15
1040
0.04
1055
0.09
1057
0.12
1166
0.10
1169
0.07
0.21
1172
1173
0.37
1174
0.25
1175
0.05
1177
0.01
1192
0.01
1193
0.38
1194
0.10
1205
0.02
1207
0.01
1209
0.44
1212
0.20
1219/2
0.01
1219/मिन 3
0.25
योग .. 7.87
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महुअर मध्यम परियोजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
654
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 13 फरवरी 2013
क्र. एफ 105- भू-अर्जन12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म.प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- गिरगिटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.971 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
0.278
0.012
0.260
68/ 1ख
0.763
68/1 /क 68/2
0.007
84/1
0.651
(1) 59 60 61 69 84/2
निजी खाता योग
1.971
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - के. जे. एस. लिमिटेड मैहर रेल्वे लाईन एवं सड़क की आवश्यकता हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
[भाग 1 क्र. एफ 105- भू-अर्जन12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- ( म.प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- सोनावारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.458 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
0.159
3/1 3/2
8/1/क
8/1/ख
0.009
8/2/क
8/2/ख
11/1 क
11/ 1ख
11/2क
11/2ख
11/2 ग
0.380
11/3
11/4
11/5
11/6
11/7
11/8
31/1/क/1/क
31/1/क/1/ख
31/1/क/ 1/ग
0.351
31/1/क/2 भाग 1 ]
655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(1)
(2)
31/1/क/3/1
31/1 /ख/1
31/1/ख/2
31/2
112
0.138
113
0.033
118
0.230
119/11
119/2
0.015
119/3
121/11
0.024
121/2
122/11
0.207
122/2
160/1
0.0185
160/2
173/1 /क
0.096
173/1 ख
173/1 ग
173/2
174
0.017
176
0.078
177
0.015
201/1/क
201/ 1 /ख
0.210
201/3
202/1
0.170
202/2
203
0.123
निजी खाता योग
2.458
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- के. जे. एस. लिमिटेड मैहर रेल्वे लाईन एवं सड़क की आवश्यकता हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 105 - भू-अर्जन-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- ( म.प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- हरनामपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
0.202
532/398
0.202
निजी खाता योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-के. जे. एस. लिमिटेड मैहर रेल्वे लाईन एवं सड़क की आवश्यकता हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ 105- भू-अर्जन12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- ( म.प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर 656
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
(ग) नगर/ग्राम- लखवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 9.338 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे . में ) (1)
(2)
4/1
0.079
4/2
0.078
5/1
1.024
5/2
1.024
30
1.359
33
0.105
34
2.027
35
0.408
36/1/1
0.962
36/1/2
0.961
37/1/1
0.047
37/1/2
0.047
64/1
0.167
65/2
0.350
65/4
0.350
65/5
0.350
निजी खाता योग
9.338
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-के. जे. एस. लिमिटेड मैहर रेल्वे लाईन एवं सड़क की आवश्यकता हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ 105- भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत,
[भाग 1 इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- ( म.प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम-लखनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.333 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हे. में ) (1)
(2)
61/1
0.135
61/2
62/1
0.015
62/2
63/1/क
63/1ख
0.078
63/2
63/3
64/1/क/ 1
64/1/क/2
64/1ख
0.105
64/1 ग
64/2
0.333
निजी खाता योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-के. जे. एस. लिमिटेड मैहर रेल्वे लाईन एवं सड़क की आवश्यकता हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
657
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2013
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 6th February 2013
No. C - 1190 - II - 15-18-2005 - Pt. - I -C.- In exercise of powers conferred by Section 5 ( 1 ) of the Right to Information Act , 2005 , Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Shri A. K. Sharma , Deputy Registrar , High Court of Madhya Pradesh Bench, Gwalior as State Public Information Officer for the High Court of Madhya Pradesh Bench , Gwalior.
By Orders of Hon'ble the Chief Justice SUBHASH KAKDE , Registrar General .
Jabalpur , the 1st February 2013
No. 950 -CJ - II - 468 . In the matter of departmental enquiry against Shri O. P. Sunarya , the then Special Judge, SC/ST ( PA) Act , Sidhi , (placed under suspension with headquarters at Indore) having considered the charges found proved in the enquiry report and awarded punishment with stoppage of two increments without cumulative effect . The High Court is pleased to direct that period of suspension shall be treated as period spent on duty for all purposes . Shri O.P. Sunarya shall receive arrears of salary after deducting the suspension allowance and any other allowance already paid.
By order of the High Court M. K. MUDGAL, Principal Registrar Inspection & Vigilance .
जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2013
क्र. C- 1231- दो - 2-9-2012 .- श्री नवीन कुमार सक्सेना, रजिस्ट्रार ( न्यायिक -2) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 24 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री नवीन कुमार सक्सेना, रजिस्ट्रार (न्यायिक-2 ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री नवीन कुमार सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (न्यायिक 2 ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर , दिनांक 7 फरवरी 2013
क्र. C- 1235-दो- 2-33-2012 .- श्री राजकुमार यादव, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायलय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 11 से 15 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजकुमार यादव, ओ. एस . डी. , उच्च न्यायलय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजकुमार यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ . एस. डी. , के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, ( सैट ) जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2012
क्र. 410- स्था.सैट-2012.- श्री देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) जबलपुर को दिनांक 12 से 14 दिसम्बर 2012 तक, कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही पूर्व एवं पश्चात् में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्री देवेश चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट ) , जबलपुर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.
रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार, ए. एम. येवलेकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
658
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2013
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) , जबलपुर जबलपुर , दिनांक 7 जनवरी 2013
क्र. 4- स्था.सैट-2013.- श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 18 से 19 अक्टूबर 2012 तक कुल दो दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थाई रूप से निजी सचिव , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इन्दौर को पुनः पदस्थ किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो निज सचिव के पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. 6 - स्था. सैट -2012. - श्रीमती एम . जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 5 से 11 दिसम्बर 2012 तक कुल सात दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे .
उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थाई रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक, पुनः पदस्थ किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निज सचिव के पद पर कार्य करतीं रहतीं. चूंकि अवकाश पर गई हैं . अतः अवधि दिनांक 5 से 11 दिसम्बर 2012 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
[भाग 1 जबलपुर , दिनांक 30 जनवरी 2013
क्र. 32- स्था.सैट-2013.- श्री आर. सी. पिठवे, निजी सचिव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 29 जनवरी से 5 फरवरी 2013 तक कुल आठ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाशकाल में श्री आर. सी. पिठवे को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. पिठवे को अस्थाई रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. पिठवे अवकाश पर नहीं जाते तो निजी सचिव के पद पर कार्य करते रहते. चूंकि अवकाश पर गये हैं. अतः अवधि दिनांक 29 जनवरी से 5 फरवरी 2013 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) (2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी .
क्र. 34-स्था.सैट-2013 .- श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट ) खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 21 दिसम्बर 2012 से 31 जनवरी 2013 तक कुल बयालीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाशकाल में श्रीमती एम. जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.
उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम . जिल्ला को अस्थाई रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ( सैट ) खण्डपीठ, इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती एम. जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करतीं रहतीं. चूंकि अवकाश पर गयी हैं. अतः अवधि दिनांक 21 दिसम्बर 2012 से 31 जनवरी 2013 को मूलभूत नियम 26 ( ब ) ( 2 ) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिये गिनी जावेगी.
देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा) .