मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 10]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2013- फाल्गुन 17, शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2013
क्र. ई - 5-296- आयएएस - लीव-5 - एक ( 1 ) श्रीमती आभा अस्थाना, आयएएस. , महानिदेशक , आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ ) को दिनांक 8 से 18 अप्रैल 2013 तक ग्यारह दिन का एक्स इंडिया असाधारण अवकाश ( अवैतनिक ) स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 अप्रैल 2013 का ऐच्छिक अवकाश एवं
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दिनांक 7 अप्रैल 2013 ( पूर्ववर्ती ) एवं दिनांक 19 , 20, 21 अप्रैल 2013 ( पश्चात्वर्ती ) का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आभा अस्थाना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग ( विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आभा अस्थाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013 .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
क्र. ई - 5-689 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री उमाकांत उमराव , आयएएस. , आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को निम्नांकित अवधियों का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है: - 1. दिनांक 16 से 17 जनवरी 2013 तक दो दिन 2. दिनांक 1 से 2 फरवरी 2013 तक दो दिन
(2) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 5-713 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अरूण कुमार पाण्डेय , आयएएस. , आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन को दिनांक 1 से 5 फरवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार पाण्डेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 21 फरवरी 2013
क्र. ई - 5-725 - आयएएस- लीव - 5- एक.- ( 1 ) डॉ ( श्रीमती ) एम. गीता, भाप्रसे. , मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.आर.एन. ) , भोपाल को दिनांक 21 जनवरी से 5 फरवरी 2013 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश काल में डॉ. ( श्रीमती ) एम. गीता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ( श्रीमती ) एम. गीता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं .
क्र. ई. 5-837- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस. , अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को दिनांक 11 फरवरी से 23 मार्च 2013 तक
[भाग 1 इक्तालीस दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 फरवरी एवं 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2013
क्र. ई. 5-800- आयएएस- लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती मधु खरे, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर को दिनांक 4 से 8 मार्च 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 9, 10 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई . 5-912 - आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री बी. विजयदत्ता, आयएएस. , सहायक कलेक्टर , जिला रीवा को दिनांक 28 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. विजयदत्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री बी. विजयदत्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
( 4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. विजयदत्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2013
क्र. ई. 5-733 - आयएएस- लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस. , आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को दिनांक 21 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 जनवरी एवं 3 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2013
क्र. ई . 1-47-2013-5- एक. श्री अजीत केसरी, भा.प्र.से. (1990 ) , पुनर्वास आयुक्त तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, नियंत्रक , शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई - 1-52-2013-5- एक.- श्री डी.पी. अहिरवार, भाप्रसे ( 1995 ) , कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल की अवकाश अवधि में, श्री अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे ( 2002 ) , कलेक्टर, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2013
क्र. ई - 5-642- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विवेक अग्रवाल, आयएएस . , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 8 से 11 अक्टूबर 2012 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. 5-701 - आयएएस लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री ओमेश मूंदड़ा, आयएएस. , सचिव , राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग , भोपाल को 4 से 15 मार्च 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री ओमेश मूंदड़ा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तथा मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री ओमेश मूंदड़ा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओमेश मूंदड़ा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
जेल विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2013
क्र. एफ- 03-04-2007- तीन जेल. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्युअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल , ग्वालियर के लिये श्री हंसराज तलरेजा पुत्र स्व. श्री हीरालाल तलरेजा, खाड़वे भवन, बहरा पंडित संतर, मुरार थाने के पास, मुरार, जिला ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है . राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
क्र. एफ- 03-04-2007- तीन जेल. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्युअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल , ग्वालियर के लिये श्री रामचरन श्रीवास पुत्र श्री दाताराम श्रीवास ग्राम गिजौरा , पोस्ट गिजौरा, तहसील डबरा , जिला ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है . राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है .
क्र. एफ- 03-04-2007- तीन जेल. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्युअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल, ग्वालियर के लिये श्री रतनलाल भिण्डिया पुत्र स्व. श्री कल्लाराम भिण्डिया, पतनवाली माता मंदिर के पास, नदी पार ताल चौराहा, मुरार जिला ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है .
क्र. एफ- 03-04-2007- तीन जेल. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्युअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल , ग्वालियर के लिये श्री प्रमेन्द्र शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा, सुभाष बाड़ा दाना, ओली लश्कर, जिला ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है . राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है .
क्र. एफ-03-04-2007- तीन जेल. राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मेन्युअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप जेल अम्बाह , जिला मुरैना के लिये श्री बच्चूलाल गुप्ता श्री राजाराम गुप्ता, रेतपुरा, अम्बाह , जिला मुरैना को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2013
क्र. एफ- 9-2-2006 - अट्ठावन.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ
[ भाग 1 एसोसिएशन के अर्टिकल्स -74 ( ए ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री आर.के. स्वाई, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन के स्थान पर श्री सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को संचालक मण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. आर. काटवाले , अवर सचिव.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2013
शुद्धि- पत्र
क्र. एफ- 3-164-2011- बत्तीस.-" विभागीय सूचना क्रमांक एफ- 3-164-2011- बत्तीस, दिनांक 20 दिसम्बर 2012 जो राजपत्र में दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को प्रकाशित हुई, में शर्त क्रमांक 4 में संशोधन कर विकास अनुज्ञा प्राप्त करते समय के स्थान पर विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरांत पढ़ा जाये. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 23 फरवरी 2013
क्र. डी- 8-2-12- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का आदेश क्र. डी-8-2-12-चौदह-3 , दिनांक 17 सितम्बर 2012 को निरस्त करते हेतु एतद्वारा राज्य शासन , मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय विनियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री संजय तिवारी, अपर संचालक, कृषि को " अपर गन्ना आयुक्त" नियुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह , अवर सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 28 फरवरी 2013
फा. क्र. 1 (सी ) 1-2013 - इक्कीस - ब ( दो ). - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा , राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो म.प्र. द्वारा अभियोजित प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु, प्रदेश के उन जिलों में जहां डी.डी.पी. डी.पी.ओ. पदस्थ नहीं है, वहां पदस्थ वरिष्ठतम सहायक लोक अभियोजक अधिकारी को ब्यूरो के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एस. यादव, अपर सचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2013
क्र. एफ. 14-1-2013 - ए- सोलह.-मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निघि अधिनियम, 1982 ( क्रमांक 36 सन् 1933 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 3 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल का निम्नानुसार गठन करती है :-
1 . अध्यक्ष- श्री भगवानदास गोंडाने ( अधिसूचना क्रमांक एफ. 14-2-2007 - ए- सोलह , भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2011 अनुसार) .
2. सचिव- कल्याण आयुक्त.
3. नियोजकों के प्रतिनिधि :-
1 . कार्यपालन निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. , भोपाल या उसके प्रतिनिधि.
2. श्री सविन्दर पाल, कार्यकारी निदेशक, अनंत स्पीनिंग मिल्स , औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप.
3. श्री रतन सोमानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महान एल्यूमिनियम , हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लि. , सिंगरौली.
4.
श्री आलोक दवे , प्रबंधक प्रशासनिक इप्का लेबोरेट्रीज, 89 ए इण्डस्ट्रियल इस्टेट, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर.
719 5. श्री उल्लास वैद्य , लघु उद्योग भारती , सी-2, ऋषि नगर, उज्जैन.
4. श्रमिकों के प्रतिनिधि : -
1. श्री सुल्तान सिंह शेखावत, महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ , म.प्र. , 249 , शासकीय आवास, बिरला नगर, नागदा.
2. श्री विष्णुकांत ठाकुर, अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, म.प्र. , एफ. एफ. 3 , रद्दा टावर मेन रोड, जबलपुर, म.प्र.
3.
श्री आर. डी. त्रिपाठी , अध्यक्ष, म.प्र. इंटक, 57/3, ए साकेत नगर, भोपाल .
4.
श्री ए. टी. पद्मनाभन, राष्ट्रीय सहायक महामंत्री, सीटू, जबलपुर, म.प्र.
5. श्रीमती अनुसुइया मिश्रा , पाण्डे जी की डेरी के पास , ब्राम्हणगवां , रीवा रोड़, सतना.
6.
श्री कृष्णा मोदी, प्रान्तीय अध्यक्ष , एटक , मु.पो. पाथाखेड़ा, जिला बैतूल, म.प्र.
5. स्वतंत्र सदस्य: -
1.
श्रीमती राधा सिंह, अध्यक्ष , जिला पंचायत, ग्रा.पो. चितरंगी , जिला सिंगरौली , म.प्र.
2.
श्री श्याम सुन्दर यादव , सी - एम /40 , सी.जे.आर.एन. , दीनदयाल उपाध्याय नगर, इन्दौर, म.प्र.
3. श्री रामभुवन सिंह कुशवाह , 100/44 , शिवाजी नगर, भोपाल.
4.
श्री हेमन्त तिवारी , महामंत्री , म.प्र . बिजली कर्मचारी महासंघ , बी-138 , पैलेस आचेंड, शालीमार गार्डन के पीछे, कोलार रोड, भोपाल.
5. प्रमुख सचिव / सचिव , मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग, भोपाल.
6.
श्रमायुक्त, म.प्र. न्यू मोती बंगला, इन्दौर, म.प्र.
7 . संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, नन्दा नगर, इन्दौर, म.प्र .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
No. F- 14-1-2013 - A - XVI . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) and sub - section (3 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam , 1982 ( No. 36 of 1983 ) read with- rule 5 of Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Niyam , 1984 , the State Government hereby constitutes the Madhya Pradesh Labour Welfare Board as under :-
1. Chairman-Shri Bhagwandas Gondane (as per Notification No. F- 14-2/ 2007 / A/XVI , Bhopal , dated 6th September 2011 ) .
2. Secretary-Welfare Commissioner.
3. Representative of Employers :-
1. Execuitive Director , Bharat Heavy Electricals Ltd. , Bhopal or his representative .
2.
Shri Savinder Pal , Executive Director , Anant Spinning Mills , Industrial Area , Mandideep.
3.
Shri Ratan Somani , Chief Executive Officer, Mahan Aluminium , Hindalco Industries Ltd. , Singrauli .
4.
Shri Alok Dave , Manager Administration , IPCA Laboratories , 89A , Industrial Estate , Polo Ground , Indore ,
5.
Shri Ullas Vaidya , Laghu Udyog Bharti , C-2 , Rishi Nagar , Ujjain .
4. Representative of Employees :-
1.
Shri Sultan Singh Shekhawat , General Secretary , Bhartiya Mazdoor Sangh , M.P. , 249 , Govt . Quarters , Birla Nagar, Nagda.
2.
Shri Vishnukant Thakur , President , Bhartiya Mazdoor Sangh , M.P. , F.F. - 3 , Radda Tower, Main Road, Jabalpur, M.P. 3.
Shri R. D. Tripathi , President , M.P. INTUC , 57/3 A , Saket Nagar, Bhopal .
4.
Shri A. T. Padmanabhan , All India General Secretary , CITU , Jabalpur , M.P. 5. Smt . Anusuiya Mishra , Near Pandeyji's Dairy , Brahmangawan , Rewa Road , Satna , M.P.
[ भाग 1 6.
Shri Krishna Modi , President , AITUC , Post Pathakheda , District Betul , M.P. 5. Independent Member : ---
1.
Smt . Radha Singh , Chairman , Jila Panchayat , Vill . Post Chitrangi , District Singrauli , M.P.
2.
Shri Shyam Sunder Yadav , C - M/ 40 , CJRN , Deendayal Upadhyay Nagar , Indore , M.P.
3.
Shri Rambhuvan Singh Kushwaha , 100/44 , Shivaji Nagar, Bhopal .
4.
Shri Hemant Tiwari General Secretary, M.P. Bijlee Karamchari Mahasangh , B - 138 , Palace Orchard , Behind Shalimar Garden, Kolar Road , Bhopal .
5.
Principal Secretary / Secretary , Govt . of M.P. , Labour Department , Bhopal .
6.
Labour Commissioner , M.P. New Moti Bungalow, Indore M.P.
7 . Director , Employee State Insurance Services , Nanda Nagar, Indore , M.P. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2013
क्र. डी- 15-2-2013- चौदह - 3.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 41 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में पदेन सदस्यों के अतिरिक्त बिन्दु ( ञ ) के अन्तर्गत " कृषि उपज के विपणन के क्षेत्र के विशेषज्ञ " सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है :-
1. श्री शिवनारायण मीणा ( अम्बा ) -सदस्य
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2013
क्र. डी- 15-2-2013 चौदह 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.
Bhopal , the 1st March 2013 No. D 15-2-2013 - XIV- 3.-In exercise of the powers conferred by sub- section 1 ( B ) of Section 41 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby nominates the following member to the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board other than to the ex - officio members under Clause 41 ( 1 ) ( B ) (J) "experts in the field of marketing of agricultural produce" .
Shri Shivnarayan Meena (Ambha )-Member By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. K. TRIPATHI , Dy . Secy.
आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2013
क्र. एफ- 3-262-12- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 - क( 1 ) के अन्तर्गत गोहद विकास योजना, 2021 हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क( 1 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी : -
पदनाम
अधिनियम की धारा 17( 1 ) की उपधारा (1)
(2)
अध्यक्ष
(क)
संस्था पता
पद
(4) (3)
सदस्य
नगरपालिका, गोहद
अध्यक्ष
(ख)
सदस्य
जिला पंचायत , भिण्ड
लोक सभा सदस्य
(ग)
भिण्ड
विधायक
(घ)
सदस्य
सदस्य
विधान सभा क्षेत्र, गोहद
अध्यक्ष
(च)
सदस्य
जनपद पंचायत, गोहद
सरपंच
(छ) ( 1 )
सदस्य
ग्राम पंचायत, रमनपुरा
सरपंच
(2)
सदस्य
ग्राम पंचायत, नावली
सरपंच
(3)
सदस्य
ग्राम पंचायत, तेहरा
सरपंच
(4)
सदस्य
ग्राम पंचायत , खेरियारायज
सरपंच
(5)
सदस्य
ग्राम पंचायत, छीमका
सरपंच
(6)
सदस्य
ग्राम पंचायत, कीरतपुरा
प्रतिनिधि
(ज) ( 1 )
प्रतिनिधि
(2)
प्रतिनिधि
(3)
प्रतिनिधि
(4)
सदस्य
काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर , नई दिल्ली
सदस्य
इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउनप्लानर्स, नई दिल्ली
सदस्य
इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, ( इंडिया ) नई दिल्ली
सदस्य
कलेक्टर, जिला भिण्ड
प्रतिनिधि
(5)
सदस्य
वन मण्डलाधिकारी , भिण्ड
प्रतिनिधि
(6)
प्रतिनिधि
(7)
(झ)
संयुक्त संचालक
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग , भिण्ड
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , भिण्ड
संयोजक.
नगर तथा ग्राम निवेश , ग्वालियर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.
722
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
[भाग 1
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2013
फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक)487-2013.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 21 , 29 तथा 52 उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
(1)
(2)
(3)
(4) "21 .
रायसेन
रायसेन श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रथम अति. सेशन न्यायाधीश, रायसेन .
29.
बैतूल
बैतूल श्री पी. के. मिश्रा, प्रथम अति. सेशन न्यायाधीश, बैतूल.
52.
अशोकनगर"
अशोकनगर
श्री के. सी. गर्ग,
जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
F -No . 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) -487-2013 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 ( No. 61 of 1985) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendment in this Department's Notification No.F - 1-6-89XXI - B ( 1 ) , dated 3rd April , 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 17th April , 1998 , Namely :-
AMENDMENT
In the Said Notification, In the Schedule , for serial numbers 21 , 29 and 52 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely
(1)
(2)
(3)
(4) "21 .
Raisen
Raisen Shri Umesh Kumar Gupta , 1stAdditional Sessions Judge , Raisen
29 .
Betul
Betul
Shri P. K. Mishra , 1st Additional Sessions Judge , Betul
52.
Shri K. C. Garg ,
Ashoknagar"
Ashoknagar
District & Sessions Judge , Ashoknagar
This amendments shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
भाग 1 ]
723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2013
शुद्धि-पत्र
फा. क्र. 17 (ई ) 83-03- इक्कीस ब ( एक ) -691 , 859/013.-" मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 , " दिनांक 22 फरवरी , 2013 में प्रकाशित की गई इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03-245-255- इक्कीस - ब ( एक ) में नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कॉलम ( 2 ) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आए है , उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिये गये शब्द पढ़े जाएं : -
अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द
(1)
589 " सिविल जिला भोपाल का ओ . एण्ड एम. डिवीजन तथा पश्चिम संभाग का विद्युत क्षेत्र"
590 "O & M Division and West Division of the electricity Area of Civil District Bhopal "
सारणी
शुद्ध शब्द जो पढ़े जाएं पंक्ति
राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिनमें वह शब्द आएं है पृष्ठ
(2)
(3)
30एवं 31 " सिविल जिला भोपाल के विद्युत क्षेत्र का उत्तर संभाग , ओ. एण्ड एम. संभाग और पश्चिम संभाग"
17 एवं 18 "North Division O & M Division and WestDivision of the Electricity Area of Civil District Bhopal मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश सतना, दिनांक 24 जनवरी 2013
क्र. 20-5अ- एस.सी.-2-13 .- एतद्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 (5 ) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति, अमरपाटन के निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न होने के फलस्वरूप निम्नानुसार सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जाता है : -
क्र. नाम निर्दिष्ट सदस्यों (1) का नाम व पता (2)
पद जिसके लिये नाम निर्दिष्ट किये गये (3)
माननीय विधायक
वि.स. क्षेत्र सतना.
प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी 1. श्री राजेन्द्र शर्मा (राजू पटनहा)
समिति सतना.
आत्मज श्री रामलाल शर्मा, निवासी कोलगवां. सतना म. प्र.
के. के. खरे , कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश सागर, दिनांक 13 फरवरी 2013
क्र. क 1199- तकावी- 13.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) के खण्ड ( घ ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) , सागर , कृषि उपज मण्डी समिति, सागर एवं मण्डी बामोरा में संसद सदस्य ( लोकसभा) सागर द्वारा सांसद प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूं :-
सांसद
धारा 11 ( 1 )के
प्रतिनिधि खण्ड ( घ ) 1. श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम मोकलपुर, तह. व जिला सागर.
सांसद
धारा 11 ( 1 )के
प्रतिनिधि खण्ड ( घ) 2. श्री पूरन सिंह, तह. बीना, जिला सागर. निवासी मण्डी बामोरा,
योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .
724
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अभिलेख ) , छिन्दवाड़ा,
मध्यप्रदेश
छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 फरवरी 2013
क्र. 181 - भू- अ.- 5 - रा.नि.- 2013 .- शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, महेश चंद्र चौधरी ( आई.ए.एस. ) , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले की तहसील बिछुआ के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल बिछुआ की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का 01 , 02 , 03 एवं 20 , 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 , 29 , 30, 31 , 32, 33 , 34, 35 , 36 , 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 43 , 44, 45, 46 कुल 30 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल बिछुआ एवं पटवारी हल्का नं . 04 , 05, 06 , 07 , 08 , 09 , 10, 11 , 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 18 , 19 एवं 47, 48, 49 , 50, 51 कुल 21 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल खमारपानी की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.
क्र. 182 - भू- अ.- 5 - रा.नि.- 2013.- शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, महेश चंद्र चौधरी ( आई.ए.एस. ) , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले की तहसील सौंसर अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल सौंसर की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का 01 , 02 , 03. 04, 05, 06 , 07 , 08 , 09 , 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16 , 17, 18 , 19 , 20 , 21 , 22, 23 , 24, 25 , 26, 27 , 28, 29, 30 एवं 32, 35, 48 , 63 कुल 34 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल सौंसर एवं पटवारी हल्का नं . 31 , 33 , 34, 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 , 52, 53 , 54 , 55, 56, 57, 58 , 59 , 60, 61 , 62 कुल 29 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल लोधीखेड़ा की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.
[ भाग 1 क्र. 183 - भू- अ. - 5 - रा.नि.- 2013.- शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, महेश चंद्र चौधरी ( आई.ए.एस. ) , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जिले की तहसील जुन्नारदेव के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल जुन्नारदेव एवं दमुआ की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का 01 , 02 , 03 , 04, 05 , 06 , 07, 08 , 09 , 10 , 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24, 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30, 31 , 32, 33 , 34, 35, 37 , 38 , 41 , 43 कुल 39 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल दमुआ एवं पटवारी हल्का नं. 36, 39, 40, 42 एवं 44, 45, 46, 47, 48, 49 , 50 , 51 , 52 , 53, 54, 55 एवं 83, 84, 85, 86, 87, 88 , 89 , 90, 91 , 92 , 93 , 94, 95, 96, 97, 98, 99 कुल 33 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल जुन्नारदेव एवं पटवारी हल्का नम्बर 56, 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62, 63 , 64 , 65 , 66 , 67, 68 , 69 , 70 71 , 72, 73 , 74, 75 , 76, 77, 78, 79, 80, 81 , 82 कुल 27 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल नवेगांव की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.
क्र. 184- भू- अ. - 5 - रा.नि.- 2013 .- शासकीय कार्यों में सुविधा की दृष्टि से तथा कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मैं, महेश चंद्र चौधरी ( आई.ए.एस. ) , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, जिले की तहसील तामिया के अन्तर्गत प्रशासकीय इकाई वर्तमान राजस्व निरीक्षक मण्डल तामिया की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए पटवारी हल्का 01 , 02 , 03 , 04 , 05, 06 , 07, 08, 09 , 10, 11 , 12, 13 , 14 , 15, 16, 17, 18 एवं 20 , 21 , 22, 23 , कुल 22 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल देलाखारी एवं पटवारी हल्का नं. 19 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30, 31 , 32, 33 , 34 , 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 44, 45 , 46, 47 , 48, 49 , 50 , 51 , 52, 53 कुल 31 हल्के का नया राजस्व निरीक्षक मण्डल तामिया की सीमाओं का पुनर्गठन करता हूं.
महेश चंद्र चौधरी , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर , भू- अभिलेख , जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश
सिंगरौली , दिनांक 20 फरवरी 2013
क्र. 301 - भू- अभिलेख- 140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 , 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम . सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक भाग 1 ]
725
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
(2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें :-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम खन्धौली , राजस्व निरीक्षक मण्डल सरौधा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली, राज्य मध्यप्रदेश स.क्र.
पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम पटवारी हल्का ग्राम का नाम
सर्वे नं.
(1)
(2)
(3)
(4) 1.
31
1 खाता
98
खैरखुट
168
2 गैर खाता
: 266
योग
अनुसूची-2
अधिकारी अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम रकबा
प्रस्तावित राजस्व ग्राम खैरखुट (5)
(6)
60.42
अधीक्षक, भू- अभिलेख / भू- प्रबंधन 127.99
188.41
शेष बचे ग्राम का खसरा / रकबा
स.क्र.
पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम पटवारी हल्का ग्राम का नाम
सर्वे नं.
(2)
(1)
(3)
(4) 1.
31
खन्धौली 1 खाता
948
2 गैर खाता 744 रकबा
अधिकारी अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम राजस्व ग्राम खन्धौली हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा
(5)
(6)
332.39
अधीक्षक, भू- अभिलेख / भू- प्रबंधन 571.27
योग
: 1692
903.66
S. No. 301 - LR- 2013.- In exercise of the power vested under Section 108 , 73 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ), I am M. Selvendran , Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof :---
SCHEDULE No. - 1
Propossed name of Revenue Village Khandholi , RI Circle Saraodha , Tehsil Deosar, Distt . Singrauli ( M.P. ) S.No.
Name of the Village with P.C. No ( fully details )
P.C. No.
Village
Total Survey No. (1)
(2)
(3)
(4)
31
1. Khairkhut
98
1. Private Land
2, Govt . Land
168
Grand Total : 266
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue Village ) abadiland Total Area
(5)
Proposed Name of Revenue Village Khairkhut (6)
60.42
SLR land record / Management 127.99
188.41 726
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
SCHEDULE No. -2
[ भाग 1
Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village
S.No.
Name of the Village with P.C. No ( fully details )
P.C. No.
Village
Total Survey No. (1)
(2)
(3)
(4) 1. Khandhauli
31
1. Private Land 948
744
2 , Govt . Land Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue Village) on of abadi land & balance area Total Area
(5)
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6)
332.39
SLR land record / Management 571.27
903.66
Grand Total : 1692
क्र. 303 - भू- अभिलेख-140-2013 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20, 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें :-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम कुर्सा, राजस्व निरीक्षक मण्डल सरौधा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली , राज्य मध्यप्रदेश स.क्र .
पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम पटवारी हल्का ग्राम का नाम
(2)
(1)
(3)
सर्वे नं. (4) 1
04
170
भाटटोला 1 खाता
117
2 गैर खाता
योग : 287
अनुसूची-2
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम
प्रस्तावित राजस्व ग्राम भाटटोला (6)
रकबा (5)
116.13
अधीक्षक, भू- अभिलेख / भू- प्रबंधन 56.69
172.82
शेष बचे ग्राम का खसरा / रकबा
स.क्र.
पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम
सर्वे नं.
पटवारी हल्का ग्राम का नाम
(1)
(2)
(3)
(4) 1
04
1620
कुर्सा
2 गैर खाता 673
1 खाता योग : 2293
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम रकबा
राजस्व ग्राम कुर्सा हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा
(6)
(5)
792.01
अधीक्षक, भू- अभिलेख / भू- प्रबंधन 370.23
1162.24 भाग 1 ]
727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
S. No. 303 - LR - 2013 . In exercise of the power vested under section 108 , 73 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , I am M. Selvendran , Collector & Distt . Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof :-
SCHEDULE No. - 1
Propossed name of Revenue Village Kursa , RI Circle Saraodha , Tehsil Deosar, Distt . Singrauli (M.P. ) S.No.
Name of the Village with P.C. No ( fully details)
P.C. No.
Village
Total Survey No. (1)
(2)
(3)
(4) 1 .
Bhattola
04
1. Private Land
170 117
2, Govt . Land
Grand Total : 287 Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue Village ) abadi land Total Area
Proposed Name of Revenue Village Bhattola
(6)
(5)
116.13
SLR land record / Management 56.69
172.82
SCHEDULE No. - 2
Balanced Area & Survey Number at own Revenue Village
S.No.
Name of the Village with P.C. No ( fully details)
P.C. No.
Village
Total Survey No. (2)
(1)
(4)
(3)
1.
Kursa
04
1620
1. Private Land
673
2, Govt . Land
2293
Grand Total :
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue Village ) on of abadi land & balance area Total Area
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (5)
(6)
792.01
SLR land record / Management 370.23
1162.24
क्र. 299 - भू- अभिलेख- 140-2013.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20, 1959 ) की धारा 108 एवं 73 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर, सिंगरौली निर्देश देता हूं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें :-
अनुसूची-1
प्रस्तावित राजस्व ग्राम जियावन, राजस्व निरीक्षक मण्डल सरौधा , तहसील देवसर, जिला सिंगरौली, राज्य मध्यप्रदेश स.क्र.
पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम पटवारी हल्का (2)
ग्राम का नाम (3)
(1)
सर्वे नं. (4) 1
07
1 खाता
485
चौराडाड़
2 गैर खाता 73
योग : 558
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम प्रस्तावित राजस्व ग्राम चौराडाड़ (6)
रकबा (5)
161.199
अधीक्षक, भू-अभिलेख / भू- प्रबंधन 487.116
648.315 728
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
[ भाग 1
अनुसूची-2
शेष बचे ग्राम का खसरा / रकबा
स.क्र.
पटवारी हल्का नव सहित ग्राम का नाम
सर्वे नं.
रकबा
पटवारी हल्का ग्राम का नाम
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम राजस्व ग्राम जियावन हेतु प्रस्तावित रकबे के बाद शेष बचा मूल ग्राम का रकबा (1)
(4)
(2)
(3)
(5)
(6) 1
07
जियावन 1 खाता
1165
384.701
अधीक्षक, भू- अभिलेख / भू- प्रबंधन
2 गैर खाता
466.285
योग
107
81.584
: 1272
S. No.299 - LR - 2013 . In exercise of the power vested under section 108 , 73 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , I am M. Selvendran , Collector & Distt. Magistrate , Singrauli directs that a record of rights shall be prepared for the Village mentioned I column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) thereof :-
SCHEDULE No. - 1
Propossed name of Revenue Village Jiyawan , RI Circle Saraodha , Tehsil Deosar, Distt . Singrauli (Μ.Ρ. ) S.No.
Name of the Village with P.C. No ( fully details )
P.C. No.
Total Area
Village
Total Survey No.
Designation of the of officer authorized to prepare record of right of (Revenue Village ) abadiland Proposed Name of Revenue Village Chaura dad (2)
(3)
(5)
(6) (1)
(4)
1. Chaura dad
07
485
1. Private Land
161.199
SLR land record / Management
73 487.116
2 , Govt . Land
648.315
Grand Total : 558
SCHEDULE No. -2
Balance Area & Survey Number at own Revenue Village
S.No.
Name of the Village with P.C. No ( fully details )
Designation of the of officer autorized to prepare record of right of (Revenue Village) on of abadi land & balance area P.C. No.
Total Area
Village
Total Survey No.
(2)
(5)
(1)
(3)
(4)
Ofter Proposed balanced total area & Survey Number of on Revenue Village (6) 1.
07
384.701
1. Private Land 1165
SLR land record / Management Jiyawan
81.584
107
2, Govt . Land
1272 466.285
Grand Total :
एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर.
भाग 1 ]
729
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश
सागर, दिनांक 20 फरवरी 2013
क्र. 1360 - न्या.लि. - 2013 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 ) का संख्यांक 2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा नीचे दी गई सारणी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से:-
1. नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाना पुलिस चौकी से सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को अपवर्जित करता हूं.
2. सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को कॉलम (4 ) में वर्णित पुलिस थाना पुलिस चौकी में सम्मिलित करता हूं.
अनुविभाग-बीना:
क्र. ग्रामों के नाम जिनका परसीमन किया जाना है (1)
(2)
1 ग्राम-हिन्नोद
थाना आगासौद से दूरी 25 कि.मी.
2 ग्राम-गिरोल
थाना आगासौद से दूरी 23 कि.मी.
3 ग्राम -ब्लाखना
थाना आगासौद से दूरी 18 कि.मी.
4 गरम- बेसरा कसोई थाना आगासौद से दूरी 22 कि.मी.
5 ग्राम-ढाना
थाना आगासौद से दूरी 22 कि.मी.
6 ग्राम- पुरैना
थाना आगासौद से दूरी 22 कि.मी.
7 ग्राम -पार
चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 12 कि.मी.
चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 14 कि.मी.
8 ग्राम- बिल्थईबुजुर्ग
9 ग्राम-मूडरी
चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 15 कि.मी.
10 ग्राम-नेहरोन
चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 16 कि.मी.
11 ग्राम-मनमती
चौकी 16 नई बस्ती थाना बीना से दूरी 17 कि.मी.
12 ग्राम- धनोरा पूरा चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 15 कि.मी.
13 ग्राम-सरगौली
चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 16 कि.मी.
14 ग्राम-पटकुई
चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 17 कि.मी.
15 ग्राम-हासलखेडी चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 18 कि.मी.
16 ग्राम ढिमरोली
चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 19 कि.मी.
17 ग्राम- हडकल खाती चौकी नई बस्ती थाना बीना से दूरी 08 कि.मी.
18 ग्राम-ढांड
थाना खिमलासा से दूरी 10 कि.मी.
19 ग्राम-गीदा
थाना खिमलासा से दूरी 12 कि.मी.
अनुविभाग- रहली:
20 ग्राम- पडरिया
थाना सानैौधा के अन्तर्गत है दूरी 10 कि.मी.
थाना बण्डा के अन्तर्गत है , दूरी 20 कि.मी.
21 ग्राम-बासूखेडा
22 ग्राम-बूडाखेडा थाना बण्डा के अन्तर्गत है , दूरी 18 कि.मी.
सारणी
वर्तमान में किस थाना/चौकी अन्तर्गत है एवं दूरी (3)
जिस थाना/चौकी में सम्मिलित किया जाना है . उसका नाम एवं दूरी (4)
चौकी सिरचौपी थाना भानगढ़ से 02 कि.मी.
चौकी सिरचौपी थाना भानगढ़ से 05 कि.मी.
चौकी सिरचौपी थाना भानगढ़ से 08 कि.मी.
चौकी सिरचौपी थाना भानगढ़ से 04 कि.मी.
चौकी सिरचौपी थाना भानगढ़ से 04 कि.मी.
चौकी सिरचौंपी थाना भानगढ़ से 05 कि.मी.
थाना आगासौंद से दूरी 01 कि.मी.
थाना आगासौंद से दूरी 02 कि.मी.
थाना आगासौंद से दूरी 03 कि.मी.
थाना आगासौद से दूरी 04 कि.मी.
थाना आगासौंद से दूरी 05 कि.मी.
थाना आगासौंद से दूरी 04 कि.मी.
थाना आगासौंद से दूरी 05 कि.मी.
थाना आगासौंद से दूरी 06 कि.मी.
थाना आगासौंद से दूरी 07 कि.मी.
थाना आगासौंद से दूरी 08 कि.मी.
थाना आगासौंद से दूरी 03 कि.मी.
थाना भानगढ़ से दूरी 03 कि.मी.
चौकी उजनेट थाना बांदरी से दूरी 04 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 08 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 5 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 15 कि.मी.
730
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
(1)
(2)
(3) 23 ग्राम-सहावन
थाना बण्डा के अन्तर्गत है , दूरी 15 कि.मी.
24 ग्राम-बिलैआ
थाना बण्डा के अन्तर्गत है , दूरी 15 कि.मी.
25 ग्राम-बेरखेडी
थाना बण्डा के अन्तर्गत है , दूरी 15 कि.मी.
26 ग्राम - भडराना
थाना बण्डा के अन्तर्गत है , दूरी 13 कि.मी.
27 ग्राम- नाहरमउ
थाना बण्डा के अन्तर्गत है , दूरी 22 कि.मी.
28 ग्राम -खारमउ
थाना बण्डा के अन्तर्गत है, दूरी 23 कि.मी.
29 ग्राम-मंजला
थाना बण्डा के अन्तर्गत है , दूरी 18 कि.मी.
30 ग्राम-मझगुवा
थाना बण्डा के अन्तर्गत है , दूरी 20 कि.मी.
31 ग्राम - बम्हौरी खुर्द थाना बण्डा के अन्तर्गत है , दूरी 22 कि.मी.
32 ग्राम -गौरा खुर्द थाना बण्डा के अन्तर्गत है , दूरी 25 कि.मी.
33 ग्राम-टेटवारा
थाना बण्डा के अन्तर्गत है , दूरी 18 कि.मी.
34 ग्राम- मढिया चारौदा थाना बण्डा के अन्तर्गत है , दूरी 20 कि.मी.
अनुविभाग-देवरी:
35 नाहरमउ
थाना सुरर्खी से दूरी 15 कि.मी.
अनुविभाग-राहतगढ़ :
36 ग्राम -जामुनढाना थाना- नरयावली से दूरी 42 कि.मी. एवं चौकी ज़रूआखेडा से दूरी 22 कि.मी.
37 ग्राम-कांटीघाटी
थाना- नरयावली से दूरी 40 कि.मी. एवं चौकी जरूआखेडा से दूरी 2 कि.मी.
38 ग्राम-संजरा
थाना सुरखी से दूरी 35 कि.मी. चौकी बिलहरा से दूरी 15 कि.मी.
39 ग्राम-सोठिया
थाना मोतीनगर से 15 कि.मी.
40 ग्राम- हफसिली
थाना नरयावली से 13 कि.मी.
41
थाना नरयावली से 30 कि.मी.
ग्रामकोलुआ
42 ग्राम-सेमराहॉट
थाना नरयावली से 25 कि.मी.
अनुविभाग-खुरई :
43 ग्राम गीदा
थाना खिमलासा से दूरी 12 कि.मी.
44 ग्रामगोलनी
थाना खुरई से दूरी 15 कि.मी.
ग्राम बेरखडी
45
थाना खुरई से दूरी 20 कि.मी.
46 ग्राम बॉदरी बछउ थाना खुरई से दूरी 21 कि.मी.
[भाग 1
(4)
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 10 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 10 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 10 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 08 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 08 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 08 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 05 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 04 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 04 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 14 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 14 कि.मी.
चौकी शाहपुर थाना सानौधा से 10 कि.मी.
थाना गौरझामर से दूरी 10 कि.मी.
थाना- राहतगढ़ से दूरी 12 कि.मी.
थाना- राहतगढ़ से दूरी 12 कि.मी.
थाना- जैसीनगर से दूरी 12 कि.मी.
थाना-जैसीनगर से दूरी 13 कि.मी.
थाना- मोतीनगर से दूरी 7 कि.मी.
थाना- केन्ट से दूरी 15 कि.मी.
थाना-केन्ट से दूरी 17 कि.मी.
थाना- बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 03 कि.मी.
थाना- बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 05 कि.मी.
थाना- बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 06 कि.मी.
थाना- बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 07 कि.मी.
भाग 1 ]
731
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
(1)
(2)
(3) 47
थाना खुरई से दूरी 22 कि.मी.
ग्राम कुमरोल
48 ग्राम धर्मपुर
थाना खुरई से दूरी 22 कि.मी.
49 ग्राम श्रहरोल
थाना खुरई से दूरी 24 कि.मी.
50 ग्राम बूधों
थाना खुरई से दूरी 25 कि.मी.
51 ग्राम परासरी
थाना खुरई से दूरी 19 कि.मी.
52
ग्राम नारधा
थाना खुरई से दूरी 20 कि.मी.
53 ग्राम गढौली धीरज थाना खुरई से दूरी 21 कि.मी.
54 ग्राम पिपरिया गौड थाना खुरई से दूरी 23 कि.मी.
थाना खुरई से दूरी 10 कि.मी.
55 ग्राम दुगाह कल , दुगाह खुर्द.
अनुविभाग-बण्डा:
56 ग्राम-बेई
थाना-छानबीला से दूरी 28 कि.मी.
57 ग्राम धुरमार
थाना- बरायठा से दूरी 20 कि.मी.
58 ग्राम- उजनेठी
थाना- बरायठा से दूरी 18 कि.मी.
59 ग्राम - भरतपुर
थाना- बरायठा से दूरी 15 कि.मी.
60 ग्राम -बरेठी
थाना- बरायठा से दूरी 13 कि.मी.
61 ग्राम-नानकपुर
थाना- बरायठा से दूरी 12 कि.मी.
उप-पुलिस अधीक्षक ( मुख्यालय )/अनुविभाग सागर :
62 ग्राम-खमरिया
थाना- सुरखी से दूरी 25 कि.मी.
63 ग्राम-खैजराबाग थाना- सुरखी से दूरी 25 कि.मी.
ग्राम-संजरा
64
थाना- सुरखी से दूरी 30 कि.मी.
65 ग्राम -चावडा
थाना- सुरखी से दूरी 30 कि.मी.
ग्राम-सलैयागाजी
66
थाना- सुरखी से दूरी 20 कि.मी.
ग्राम-गंभीरिया
67
थाना- बहेरिया से दूरी 06 कि.मी.
68 ग्राम-दीनदयाल नगर थाना- बहेरिया से दूरी 06 कि.मी.
(4)
थाना- बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 05 कि.मी.
थाना- बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 07 कि.मी.
थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 09 कि.मी.
थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 09 कि.मी.
थाना- बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 03 कि.मी.
थाना-बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 04 कि.मी.
थाना- बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 03 कि.मी.
थाना- बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 05 कि.मी.
थाना- बॉदरी चौकी उजनेट से दूरी 02 कि.मी.
चौकी दलपतपुर थाना बण्डा से दूरी 04 कि.मी.
चौकी दलपतपुर थाना बण्डा से दूरी 05 कि.मी.
थाना- विनायका से दूरी 08 कि.मी.
थाना- विनायका से दूरी 08 कि.मी.
चौकी गूगरा थाना बण्डा से दूरी 07 कि.मी.
थाना-छानबीला से दूरी 10 कि.मी.
थाना- केसली से दूरी 20 कि.मी.
थाना- सिविल लाईन से दूरी 11 कि.मी.
थाना- जैसीनगर से दूरी 15 कि.मी.
थाना- सिविल लाईन से दूरी 11 कि.मी.
थाना- गोपालगंज से दूरी 15 कि.मी.
थाना- पद्माकर से दूरी 02 कि.मी.
थाना- पद्माकर से दूरी 02 कि.मी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.
732
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
[ भाग 1 निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं
विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2013
फा. क्र. 23 - वि.निर्वा.- 2009-4-52 .- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82 -MP- LA- ( 23-2009 ) -2012 , दिनांक 27 अप्रैल 2012 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है .
जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110 001
New Delhi , Dated 27th April , 2012-7 Vaisakha , 1934 ( SAKA )
NOTIFICATION
No. 82 - MP - LA- ( 23-2009 ) -2012 .-In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement / order of the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur Bench dated 16-12-2011 in Election Petition No. 23/2009 filed by Shri Manoj Kumar Agrawal challenging the election of Smt . Archana Chitnis to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 180 - Burhanpur Assembly Constituency .
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 23 of 2009
Petitioner : Manoj Kumar Agrawal , Son of Late Shri Vishwambharnath Agrawal , Aged about 43 years , ( Candidate of Bahujan Samaj Party) , Burhanpur, Legislative Constituency No. 180 , Resident of 27 , Thakurdas Govindwala Marg , Quila Road , Burhanpur ( M.P. ) .
Versus
Respondent : Smt. Archana Chitnis , Wife of Shri Sameer Chitnis Returned Candidate of Bhartiya Janata Party , Burhanpur , Legislative Constituency No. 180 , Resident of Dwarkapuri , Station Road , Burhanpur ( Μ.Ρ.) .
Permanent Address : 165 , Saket Nagar , Indore ( M.P. ) .
ELECTION PETITION CHALLENGING THE ELECTION OF RESPONDENT FROM BURHANPUR CONSTITUENCY ( No. 180) UNDER SECTION 80/80 - A R/W SECTION 100 ( 1 ) ( b) OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT , 1951 The Election Petitioner named above begs to submit as under :
भाग 1 ]
733
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR
Election Petition No.23/ 2009
Petitioner
Manoj Kumar Agrawal , aged about 43 years , son of late Vishwambharnath Agrawal ,. Resident of 27 , Thakurdas Govindwala Marg , Quila Road , Burhanpur
VS.
Smt. Archana Chitnis , wife of Sameer Chitnis Resident of Dwarkapuri , Station Road , Burhanpur PermanentAddress - 165, Saket Nagar , Indore ... Respondent
Petitioner Shri Manoj Kumar Agrawal with Shri Y.M. Tiwari , Advocate , is present in person .
Shri Mrigendra Singh with Shri Amit Khatri , Advocates for the respondent .
Date of Hearing : 06/09/2011
Date of Judgment : 16/12/2011
JUDGMENT
In this petition , election of the returned candidate viz , the respondent to the M.P. Legislative Assembly Constituency No.180 Burhanpur (for short "the Constituency " ) has been called in question on the ground mentioned in Section 100 ( 1 ) ( b ) of Representation of the People Act, 1951 ( hereinafter referred to as ' the Act' ) . The reliefs claimed therein are as follows
(i) declaration that election of the respondent is void .
(ii) direction for prosecution of the respondent and other persons found guilty of the corrupt practices.
( iii ) direction to hold the election afresh.
2. The following calendar of events for the said election was
rotified on 31/10/2008
a.
07/11/2008
Last date for filing nominations
b.
08/11/2008
Date of scrutiny of nominations
C.
Last date for withdrawal of nominations
10/11/2008
d .
27/11/2008
Date of polling
08/12/2008-
e. Date of counting /declaration of result 734
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
3. As many as 14 candidates including the petitioner and the respondent contested the election . The petitioner was in the fray as an authorized candidate of Bahujan Samaj Party ( BSP) whereas the respondent was fielded as the official candidate of Bhartiya Janta Party, the then Ruling Party in the State . During the election campaign of the respondent , poster in question ( Ex- P - 3 ) , which contained appeal to the electorate to vote for her was distributed . As indicated therein , in all 1000 such posters were published by Mukesh Dewada , a party worker, with consent of the respondent and the charges incurred in publication thereof were also included in the accounts of experiditure furnished to the District Election Officer. In the final result- sheet prepared in Form 20 of the Conduct of Election Rules , 1961 , the votes secured by the independent candidates as well as the candidates representing various political parties were reflected as under
S.No Name of candidate
1. Archana Didi
2. Girdhari Lal Kumawat
3. Nafees Mansha Khan
4. Manoj Kumar Agrawal
5. Sharif Rajgir
6. Hameed Kazi
7. Isamuddin Leader Sujauddin .
8. Dharmraj Devchand Mahajan
9. Mukund Sanyas
10 Shakeel Khan Usman Khan
11. Kailash Parik
Dinesh Sudras
12.
Premchand Baliram Nagraj
13.
Mohan Patil Baliram Patil
14.
Party Affiliation
Number of votes secured
85362
B.J.P.
641
R.J.D.
S.P.
1573
5845
B.S.P.
634
C.P.I.
N.C.P.:
52508
521
S.A.P.
B.J.S.H.
661
553
R.P.I. (A)
L.J.P.
344
867
IND
323
IND
IND
624
IND
3037
The respondent was declared elected as she had obtained the majorityof votes .
735 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
4. As per the petitioner , the constituency had 2,04,522 registered voters . Of these , there were approximately 1,20,000 Hindu voters . Various temples including temple of Lal Deval situated at the bank of river Tapti in the city of Burhanpur were depicted in the poster distributed by the respondent in furtherance of her election . Use of such a poster showing temple , which is a religious symbol of the Hindus in general in the election campaign against the backdrop of recent communal disturbances , amounted to corrupt practices as contemplated in sub - section (3 ) of Section 123 of the Act.
5. While denying the allegation , the respondent has submitted that it is an appeal in the name of religion that constitutes a corrupt practice whereas the poster did not contain any appeal to vote or refrain from voting for any person on the ground of religion and further that there is not even an iota of communal slant in the depiction of the temple. According to her , -
(a) the famous structure of " Lal Deval " located at the bank of river. Tapti is neither any religious symbol reflecting the identity of Burhanpur nor has been notified as such by the Department of Religious Trust and Endowments (Government ofM.P. )..
(b) the poster related to river Tapti and not to any temple or monument situated on its bank and the contents thereof only reflected her emotional attachment and dreams about the development of Burhanpur with the river at its fulcrum as well as her plans to further implementation of mega recharge scheme for the benefit of the local farmers .
(c) the poster only reflected the actual scenario at the bank of river Tapti , which is sign of identification of Burhanpur , and 736
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
[ भाग 1 depiction of certain structures situated at its bank, was only incidental and not intentional .
(d) Had there been any intention to project the temples as the religious symbols or use them for appeal to vote in her favour , the election symbol and her photograph would not have covered the poster so vitally.
(e) copies of the poster were distributed throughout the Constituency during the election .
6. On the basis of the pleadings of the parties , the following issues have been framed . The corresponding answer is noted against each one of them -
Issues
No.
Finding
No
1 Whether the poster in question (Annexure P- 3 ) depicts a religious symbol within the meaning of sub - section ( 3 ) of Section 123 of the Act ?
OR
Yes
Whether the poster reflected the actual site of the bank of river Tapti in Burhanpur , if so , the effect ?
No
2 Whether by publishing and distributing the poster, the respondent made an appeal to vote on the ground of her religion for the furtherance of her prospects of the election. or for prejudicially affecting the election of any other candidate in the fray ?
No
3 Whether the respondent is guilty of corrupt practices under Section 123 ( 3 ) of the Act ?
No
4 Whether the election of the respondent to M.P. Legislative Assembly Constituency No.180 , Burhanpur is liable to be declared as võid under sub-Section 1 (b ) of Section 100 of the Act ?
5 Relief and Costs .
Petition dismissed with cost 737 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
REASONS FOR THE FINDINGS
ISSUE No.1
7. Petitioner Manoj Kumar ( PW1 ) has asserted that the respondent , by way of poster ( Ex.P - 3 ) , had made appeal to secure votes with the aid of temple , which is a religious symbol of the Hindus . According to him , in the poster, the temples situated at the bank of river Tapti in Burhanpur including Lal Deval Temple were purposely depicted . However, he has candidly admitted that --
(a) If the photograph of the respondent and picture of "Lotus" flower, the election symbol of Bhartiya Janta Party , are removed from the poster , it would only show the actual site of the bank of river Tapti .
(b). Scene depicted in the poster is that of Rajghat , a tourist place situated at the bank of river Tapti , which is revered equally by Hindus and Muslims .
(c) The poster does not contain appeal on the ground of religion or God.
(d) It is the popular belief that when the water of Tapti touches the top of " Lal Deval" temple , there is every likelihood that city of Surat ( Gujarat ) , which is also located at the bank of the same river , will be flooded with its water.
8 . Similaradmissions have been made by Waseem Khan ( PW3 ) , an elector and a practicing Advocate , in his cross - examination . He further acknowledged that the poster did not hurt any religious faith. He was not in a position to answer the question as to whether after seeing the poster, the Muslim voters had voted against the Hindu candidates .
9. Even after claiming in the cross - examination , that arı idol of Lord Shiva is consecrated in the Lal Deval ternple , petitioner Manoj 738
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
Kumar has not preferred to examine any worshipper of the deity. Waseem Khan ( PW3 ) also pleaded complete ignorance of the fact that Lal Deval is used for measuring water level of river Tapti .
10. As deposed by the respondent ( DW6) , to her knowledge , regular worshipping is not being performed in any of the temples shown in the poster whereas the Lal Deval temple is , in fact, used for assessing the water level to anticipate any danger of flood in the city of Surat . Accordingto her, in the area marked as " C " , there is a mosque in dilapidated condition and in the area marked as " D' in the poster , another mosque known as " Kali Masjid " is situated and both the mosques are used by Muslims for offering prayers and Namaz . Her testimony drew ample support from the statements of other witnesses namely Siraj Ahmad Ansari ( DW1 ) , a weaver by occupation , Sunil Kharche ( DW2) , a sand contractor , Mohanlal (DW3 ) , an employee of liquor contractor , Chetan Das ( DW4 ) , a .. farmer and Purushottam ( DW5 ) , a washerman . Among these witnesses , who are residents of Burhanpur only , Purushottam ( DW5 ) .. came forward to state that idols in all the temples shown in the posters are in broken condition and , therefore , are not worshipped . Chetandas ( DW4 ) also admitted that he had not visited any temple for worshipping . Mohanlal ( DW3 ) was emphatic in saying that in the Lal Deval temple also , the idol is in broken condition .
11. Sunil ( DW2 ) , while admitting that in some of the temples located at Rajghat , the idols are regularly worshipped , has also informed that ancient temple of Saturn is situated there only. Acoording to him , the Saturn temple , not shown in the poster, is considered to be the most revered place of worship for the Hindus
simply because in the Hindu mythology, Goddess Tapti is the sister of Lord Saturn . Significance of Saturn temple was also highlighted by Mohan Lal ( DW3 ) and Purushottam ( DW5 ) by deposing that the 739 भाग 1 ]
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idol installed therein is rare inasmuch as on its other side , idol of Lord Hanuman is carved .
12. Although , petitioner Manoj Kumar feigned ignorance of the peculiarity of the idol yet, he came forward to admit that in the Saturn Temple , a Shivlinga and an idol of Lord Ganesha are also worshipped . Purushottam ( DW5 ) substantiated the fact stated by Sunil ( DW2 ) that view of Rajghat as depicted in the poster appears to have been photographed from the Saturn Temple only. While admitting existence of old Saturn Temple at Rajghat ; Siraj Ahmad Ansari ( DW1 ) asserted that at the place shown in the poster below the word " Pur" , a mazar is situated where the followers of Islam used to go to offer Fatiha ( prayer for the dead ) . He further asserted that in the poster, minarets in the Kali Masjid located in Zainabad are also visible.
13. Use of religion , caste , race , community or language for furtherance of the prospects of the election of the candidate is prohibited under sub- section (3 ) of Section 123 of the Act. It reads as under-
"Section 123. Major Corrupt practices
(1)
(2)
(3) The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion , race , caste , community or language or the use of, or appeal to religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols , such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate:
[Provided that no symbol allotted under this Act to a candidate shall be deemed to be a religious symbol or a national symbol for the purposes of this clause .]" 740
[ भाग 1
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14. Accordingly , appeal to religious symbol is a corrupt practice as contemplated by the sub -section . However , what would be an appeal to religious symbol is a vexed question . The case law on the subject may be tabulated as under
The view taken
Precedent
Mohansingh
Bhanwarlal
AIR 1964 MP 137 ( DB)
v. Appeal in the name of cow or Nanda- deep is not an appeal to any religious symbol because ( i ) Deep is not any religious symbol (ii ) it does not stand for, or represent , any particular God or Goddess and ( iii ) In common parlance , Nanda - Deep does not represent the symbol of any deity, Mata or Goddess and it requires some etymological research to know that ' Nanda' also means ' Durga' , and Nanda - Deep is the symbol of Durga .
Jagdev
Singh Word 'Om' used on a flag is not a religious symbol .
Sidhanti v . Pratap Singh Daulta AIR 1965 SC 183
Ramanbhai Ashabhai
Patel V. Dabhi
Ajitkumar Fulsinji
AIR 1965 SC 669
Describing election symbol as 'Dhruva Star' with its attributes in election pamphlets is not a corrupt practice as Dhruva Star is not a religious symbol .
Cow and Calf is not a religious symbol .
Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain AIR 1975 SC 2299
Mullapudi Venkata
Krishna Rao Vedula.
Suryanarayana AIR 1994 SC 1627
Poster of leader of party to which v. successful candidate belonged , in attire of Lord Krishna blowing shanku' ( conch ) and quoting words of Bagwadgita addressed by Krishna to Arjuna that his incarnation would be born upon the earth. to restore dharma , is a religious symbol .
741 भाग 1 ]
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15. The proviso appended to the sub - section ( 3 ) [ ibid] by the Act No.40 of 1975 is to the effect that no symbol allotted under this Act to a candidate shall be deemed to be a religious symbol for the purpose of this clause . Even prior to that , the Supreme Court in Ramanbhai's case (supra ) , while deciding whether ' Star ' that was allotted to Swatantra Party by the Election Commission was a religious symbol , had the occasion to lay down the guideline in the following terms -
" if the voters are told that they should cast their vote for a particular candidate whose election symbol is associated with a particular religion just as the Cross is with Christianity, that willbe using a religious symbol for obtaining votes . But where , as in the case of the Hindu religion , it is not possible to associate a particular symbol with religion , the use of a symbol even when it is associated with some deity, cannot , without something more, be regarded as a corrupt practice within the meaning of sub - section ( 3) of Section 123 of the Act. For instance , a particular object or a plant, a bird or an animal associated with a deity is used in such a way as to show that votes are being solicited in the name of that deity or as would- indicate that the displeasure of that deity would be incurred if a voter does not react favourably to that appeal, it may be possible to say that this amounts to making an appeal in the name of religion . But the symbol standing by itself cannot be regarded as an appeal in the name of religion ".
16. Reverting to the evidence as marshalled above , the under- mentioned conclusions may safely be drawn
(i ) If the photograph of the respondent and picture of "Lotus" flower, the election symbol of Bhartiya Janta Party, are removed from the poster ( Ex.P - 3 ) , it would only present a panoramic view of Rajghat situated on the bank of river Tapti , its bed and the headland on the opposite bank .
742
[ भाग 1
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(ii ) Rajghat also has structures including Lal Déval , which is ,used for assessing the water level to anticipate the danger of flood in the city of Surat ( Gujarat) .
(iii) All the temples shown in the poster contain broken or abandoned idols considered as unworthy of worship.
(iv) The most revered temple situated at the bank of river Tapti is the temple of Saturn who , according to Hindu Mythology, is her brother but this temple was not depicted in the poster .
(v) Structures visible in the poster include a dilapidated Mosque at Rajghat and Kali Masjid located on the other side ofthe river .
17. A charge of corrupt practice is substantially akin to a criminal chargesAs such , the contention that by not denying specifically the petitioner's pleading regarding depiction of temples including Lal Deval Temple in the poster , the respondent has admitted that it is a religious symbol is apparently misconceived. In this regard , the following illuminating observations made by R.S. Sarkaria , J. in Razik Ram v . J. S. Chouhan AIR 1975 C 667 may usefully be quoted
"The commission of a corrupt practice entails serious penal consequences . It not only vitiates the election of the candidate concerned but also disqualifies him from taking part in elections for a considerably long. time . Thus, the trial of an election petition being in the nature of an accusation , bearing the indelible stamp of quasi -criminal action, the standard of proof is the same as in a criminal trial . Just as in a criminal case , so in an election petition , the respodent against whom the charge of corrupt practice is evelled, is presumed to be innocent unless proved guilty . A grave and heavy onus therefore , rests on the accuser to establish each and every ingredient of the charge by clear, unequivocal and भाग 1 ]
743
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unimpeachable evidence beyond reasonable doubt. It is true that there is no difference between the general rules of evidence in civil and criminal cases, and the definition of "proved " in Section 3 of the Evidence Act does not draw a distinction between civil and criminal cases . Nor does this definition insist on perfect proof because absolute certainty amounting to demonstration is rarely to be had in the affairs of life . Nevertheless, the standard of measuring proof prescribed by the definition , is that of a person of prudence and practical good sense . ' Proof' means the effect of the evidence adduced in the case. Judged by the standard of prudent man , in the light of the nature of onus cast by law, the probative effect of evidence in civil and criminal proceedings is markedly different . The same evidence which maybe sufficient to regard a fact as proved in a civil suit, may be considered insufficient for a conviction in a criminal action . While in the former, a mere preponderance of probability may constitute an adequate basis of decision , in the latter a far higher degree of assurance and judicial certitude is requisite for a conviction .
18. In the face of the abovementioned fact- findings and the well- settled position of law on the subject, it is difficult to hold that the poster (Ex.P - 3 ) depicts any religious symbol within the meaning of sub- section ( 3) of Section 123 of Act as it only reflects panoramic view of river Tapti in Burhanpur . The alternative issues under Serial .
No. (1 )[ above] are answered accordingly.
ISSUE No.2
19. City of Burhanpur was rocked by communal riots on 09th and 10th of October , 2008 whereas Gazette Notification for the election was published on 31.10.2008 . As many as 9 persons lost their lives during the riots . An inquiry into the riots was ordered by the M.P.. State Human Rights Commission . Sushovan Banerjee ( PW2 ), 744
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[ भाग 1 Inspector General of Police , had conducted the inquiry and submitted his report ( Ex.P -5) before the Commission . These facts are not in dispute .
20. Manoj Kumar ( PW1 ) , the petitioner , has alleged that the respondent committed corrupt practice by making appeal to electors to vote for her through the medium of poster ( Ex.P -3 ) representing temples against the backdrop of recent communal riots . According to him, publication and distribution of the poster in the post- riot period resulted in polarization of the electorate on communal basis and , accordingly, Muslims voted for Hameed Qazi whereas non - Muslims cast their votes in favour of the respondent . His witness Waseem Khan ( PW3 ) , while substantiating the allegation , has deposed that the riots had disturbed the communal harmony and spirit of brotherhood .
21. Manoj Kumar, in his testimony , has also made reference to paragraph 5 of the report ( Ex.P- 5 ) authored by Sushovan Banerjee (PW2) indicating that on 10th October , 2008, the respondent had -- visited Gandhi Chowk where Kailash Parik , a local BJP leader , was sitting on Dharna (picketing ) along with his supporters and during her brief stay there , had also talked to the protestors . He further stressed that the riots continued even after respondent's short meeting with Kailash Parik .
22. Highlighting these background circumstances , the petitioner has argued that publication and circulation of the poster ( Ex.P -3 ) was not aimed at mere depiction of the temples at Rajghat but was intended to generate appeal to the voters to vote for the respondent on the ground of her religion . To fortify the argument , implicit reliance has been placed on decision of the Supreme Court in P.C. Thomas v . P.M. Ismail , ( 2009 ) 10 SCC 239. The ratio laid down in Kultar Singh v . Mukhtiar Singh AIR 1965 SC 141 that appeal to भाग 1 ]
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voters on ground of religion can be a corrupt practice even though rival candidates belong to same religion , has also been cited. Inviting attention to the observations made by the Apex Court in Das Rao Deshmukh , Dr. v . Kamal Kishore Nanasaheb Kadam AIR 1996 SC 391 , the petitioner has further submitted that in the context in which the poster was published , it was likely to rouse passion in minds of voters on communal basis .
23. Denying the charge , the respondent Archana Chitnis ( DW6 ) has explained that she had published the poster to highlight the physical and geographical situation of Rajghat in view of the fact that during the preceding years , she had remained involved in various developmental projects including mega artificial recharge scheme for bulk augmentation by harnessing the surplus runoff of Tapti river during the monsoon period . For this , reference has been made to (a) recommendations of Central Ground Water Board , Bhopal ( Ex.D-1 ) , (b) related correspondence ( Ex.D - 2 to D -22 ) and ( c) extracts of relevant proceedings of Vidhan Sabha ( Ex.D- 23 ). According to her, river Tapti is the lifeline of entire area of Burhanpur and Rajghat , being the main bank of the river , is the identity of Burhanpur .
24. While admitting that on 10th of October , 2008 , she had visited Gandhi Chowk where , against the backdrop of communal riots between Hindus and Muslims , Dharna ( picketing) by certain supporters of .BJP was organized , the respondent stated that during her stay for about two minutes , she had only consoled them . Nothing could be elicited in her cross - examination so as to suggest that she had , in any way , provoked the supporters of BJP to continue with the Dharna.
25. Further , as admittedby Sushovan Banerjee ( PW2 ) , his report (Ex.P -5) did not disclose any role of the respondent , whether direct or indirect, in the riots . The report also revealed that 746
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[ भाग 1 (a) respective roles of sitting M.P. namely Nandkumar Singh Chouhan representing BJP and the sitting MLA of Burhanpur Constituency namely Hameed Qazi , who subsequently contested the election as official candidate of Nationalist Congress Party ( NCP) , were shrouded with doubt and were instrumental in triggering off the communal riots .
(b) the respondent had visited Gandhi Chowk in the capacity of sitting MLA from Nepanagar Constituency .
26. As reflected in the table in Para 3 ( above ) , Kailash Parik , referred to as the local BJP leader, who carried on picketing at the Gandhi Chowk , also contested the election as an independent : candidate and had secured 867 votes.
27. In Kultar Singh's case ( supra ) , the Constitution Bench explained the test to be applied to decide as to whether a particular appeal made by a candidate falls within the mischief of Section 123(3 ) of the Act in the following terms --
(i ). The Courts should not be astute to read into the words used in the appeal anything more than can be attributed to them on its fair and reasonable construction .
(ii) The document in question must be read as a whole and its purport and effect determined in a fair , objective and reasonable manner .
28. Further in P.C. Thomas's case ( above) , it was laid down that in deciding as to whether offending materials amounted to/constituted an appeal on the ground of religion , the test to be applied is that of a common man's understanding and the effect of the documents on the mind and feelings of an ordinary average voter. In that case , calendar (Ext . P -2 ) containing the photograph of the appellant with the Holy Pope , taken on the occasion of the भाग 1 ]
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beatification ceremony of Mother Teresa was circulated along with the offending notice ( Ext . P- 1 ) purportedly authored.and published in the name of John K. , a well known leader of Catholic community, thatcontained the following appeal -
"P.C. Thomas , who participated as the official representative of the Central Government at the function beatifying and conferring sainthood to Mother Teresa who had flown awayto God's court like the piece of white cloud of purity and declared before the whole world, by kissing the hand of the Holy Father, the love and affection of 100 crore Indians , stands as social worker whom our community can always be proud of, it was the selfishness and personal interest of certain people, which sent him to the BJP front. But there too he stands as a witness of Christ like the old Joseph who was elevated as king by the aliens .
I request you to give P.C. Thomas , who is the representative of the Christians, following the footsteps of Lord Jesus who stepped into this world to preach the gospel to the poor, to console the sad at heart to free the shackled, to give sight to the blind and to liberate the oppressed and who follows the commandment of the Holy Church , your ever strong prayer support to enable that son to continue as Jesus' witness in Delhi ."
It was on these facts that the Court observed that the Calendar ( Ext.P- 2) does not per se fall within the mischief of Section 123(3) of the Act but taken along with the notice ( Ext.P - 1 ) does serve as a statement to strengthen the appeal in the notice. Accordingly, the Apex Court agreed with the finding of the High Court that the appellant viz . P.C. Thomas was guilty of corrupt practice by making appeal to electors to vote on the ground of religion.
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[ भाग 1 29. However, facts of the instant case are apparently distinguishable inasmuch as Waseem Khan ( PW3 ) , the sole witness examined by the petitioner , has admitted that his religious feelings remained unaffected even after seeing the poster (Ex.P - 3 ) and also that all the Muslim voters had not voted against the respondent . Moreover , Sheikh Rahmat ( DW7 ) , a Muslim voter called by the respondent , categorically admitted that the poster , which was affixed in Azadnagar wherein he resides , did not , in any way , hurt the feelings of Muslim voters and none of the other witnesses including Siraj Ahmad Ansari ( DW1 ) was cross - examined on this point.
30. As pointed out already, out of 14 candidates , five were Muslims & each one of them was able to obtain certain votes and petitioner Manoj Kumar had secured third position in the election . This trend of votes , as reflected in the table in Para 3 (above), suggesting that all the Muslim votes were not cast in favour of Muslim candidates , clearly ruled the possibility of a communal polarisation of the electorate .
31. Further , no presumption , under Section 81 of the Indian Evidence Act , is attached to genuineness of the newspaper reports (Ex.P -11 to P - 13 ) referredto by the petitioner ( Laxmi Raj Setty v . State of Tamil Nadu AIR 1988 SC 1274 referred to) .
32. This apart , there is nothing on record to suggest that before the date of polling i.e. 27.11.2008 , petitioner Manoj Kumar had made any complaint to the appropriate authority regarding use of the poster by the respondent in her election campaign . Copy of the complaint ( Ex.P -7 ) saidto have been made by the petitioner on 01.12.2008 to the Returning Officer/ District Election Officer does not contain any acknowledgment as to receipt thereof and none of the postal receipts (Ex.P-8 and Ex.P - 9 ) relates to this complaint . The affidavit (copy of which is placed on record as Ex.P - 10 ) also appears भाग 1 ]
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to have been sworn in on 05.12.2008 . Obviously , the aforesaid complaint and the affidavit were prepared during the period intervening the polling and declaration of the result .
33. The decision in Das Rao Deshmukh's case ( ibid) is not of much relevance as in that case , the poster displayed with permission of returned candidate contained appeal to vote for him for purpose of "teaching a lesson to Muslims " and therefore , he was held guilty of the corrupt practice under Section 123 ( 3 ) (3A) of the Act . As observed by the Apex Court , the appeal , in that case, was (a ) potentially offensive (b) likely to rouse passion in minds of voters on communal basis and ( c) likely to bring disharmony between two... communities and offend the secular structure of the country.
34. The explanation furnished by the respondent for publication and distribution of the poster depicting the actual site of Rajghat.. comprising temples is reasonably probable . Moreover , mere reference to prophets or religions or to deities venerated in a religion or to their qualities and deeds does not necessarily amount to an appeal to the religious sentiment of the electorate . Something more has to be shown for this purpose ( See . Ramanbhai's case [ above] ) .
35. It is the cardinal principle of election jurisprudence that the success of a candidate who has won at an election should not be lightly interfered with . Though the purity of the election process has to be safeguarded and the Court shall be vigilant to see that people do not get elected by flagrant breaches of law or by committing corrupt practices , the setting aside of an election involves serious consequences not only for the returned candidate and the constituency, but also for the public at large inasmuch as re - election involves an enormous load on the public funds and administration .
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[ भाग 1 36. Taking into consideration all these factual and legal aspects of the matter, it is also not possible to conclude that by using the poster, the respondent made an appeal to vote on the ground of her religion . The issue no. (2 ) is , therefore , answered in the negative .
ISSUE Nos.3 AND 4
37. The obvious conclusion in the light of the findings of the previous issues is that the respondent has not committed any corrupt practice as envisaged by Section 123 ( 3 ) of the Act . As such , her election to M.P. Legislative Assembly Constituency No.180 Burhanpur cannot be held to be void . The issue nos . (3 ) and (4 ) are, accordingly, decided against the petitioner .
ISSUE No.5
38: For the foregoing reasons , the election petition is dismissed with cost. The petitioner shall pay an amount of Rs . 10,000 /- as cost to the respondent.
39. A copy of this judgment be forwarded to the Election Commission as well as to the Speaker of the State Legislative Assembly.
Petition dismissed
Sd./- ( R. C. MISHRA) JUDGE . 16-12-2011
By order , Sd./- (BERNARD JOHN ) Secretary, Election Commission of India .
भाग 1 ]
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राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 24 जनवरी 2013
क्र. 169 - भू- अर्जन- नहर- 2012 - प्र.क्र. -45-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
(2) ठीकरी
ग्राम (3) रसवा
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 2.760
जिला (1) बड़वानी
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी जिला- बड़वानी.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर की डी -2 एवं नहर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 170 - भू- अर्जन- नहर - 2012 -प्र.क्र.-46-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन जिला
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
का वर्णन (2) ठीकरी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 16.989
(1) बड़वानी
(3) कुऑ
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी जिला- बड़वानी.
(6) इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर एवं उसकी डी-7 डी-8, डी-9 , डी -9 एम-1 एल डी-9 एस.एम. - 1 निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 171 - भू- अर्जन- नहर - 2012 - प्र.क्र. - 47 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके 752
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
[भाग 1 द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) (2) ठीकरी
(3) दवाना
10.747 (1) बड़वानी
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी जिला - बड़वानी.
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर एवं उसकी डी-2 एम -3 , एसएम -5 , एल डी-6, एल डी -7 , डी-7 , एम -1 एल निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 172- भू-अर्जन-नहर- 2012 - प्र.क्र.- 48-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
धारा 4. की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3) केरवा
(2) ठीकरी
(4) 16.830 (1) बड़वानी
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी जिला- बड़वानी.
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर एवं वितरण शाखा- डी-10, डी-9 , एम - 1 -डी-10 एवं एस . एम. - 1 , डी-10 के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 174 - भू-अर्जन- नहर- 2012- प्र.क्र.- 50-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) (2) ठीकरी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 11.756
(3) सेमल्दा डेब
(1) बड़वानी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी जिला- बड़वानी.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर की डी-1 , डी -1 एम-7 , डी -1 , एम-8 , एल.डी-1 एम -9 आर के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोक भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 175 - भू- अर्जन- नहर - 2012 - प्र.क्र. - 51 -अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची 'के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची जिला
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2) ठीकरी
(4) 7.882 (1) बड़वानी
(3) कपाल्याखेड़ी
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14, ठीकरी जिला- बड़वानी.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ डी-10, एम -1 , एसएम -1 लघु नहर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 176 - भू- अर्जन- नहर- 2012 - प्र.क्र. 52-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची जिला
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2) ठीकरी
(3) हतोला
(4) 13.032 (1) बड़वानी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी जिला- बड़वानी.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर की डी-1 , डी-1 , एम-3, एस एम -4, डी-1 , एम -6 एवं डी-1 एम -7 के निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
754
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
[भाग 1
बड़वानी , दिनांक 28 जनवरी 2013
क्र. 197 - भू-अर्जन- नहर - 2012 - प्र.क्र. - 53 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) ठीकरी
9.435 बड़वानी
दाभड़
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी जिला- बड़वानी.
इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर एवं उस पर प्रस्तावित उपनहर की डी-10, एल. डी- 10, एम-1 एसएम-1 , डी-10, एम -1 , एल.डी-8 एल निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .
बड़वानी , दिनांक 4 फरवरी 2013
क्र. 252 - भू-अर्जन- नहर- 2012 - प्र.क्र.- 54-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
(2)
(3)
(1)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) ठीकरी
लखनगांव
9.161 बड़वानी
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर एवं उसकी निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी जिला- बड़वानी.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
755
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
क्र. 253 - भू- अर्जन- नहर- 2012 - प्र.क्र.- 55-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
ठीकरी
रणगांव
(4) 7.903 बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14, ठीकरी , जिला- बड़वानी.
इन्दिरा सागर परियोजना की सेगवाल उप नहर निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 254 - भू-अर्जन-नहर- 2012 -प्र.क्र.-56-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2) ठीकरी
(3) ब्राह्मणगॉव
(4) 13.799 (1) बड़वानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला- बड़वानी.
(6) इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर की डी-7, एल डी-7 एम-2, आर एम -4 , डी-9 एल एवं उसके निर्माण हेतु.
नोट : - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 255 - भू- अर्जन- नहर- 2012 - प्र.क्र.- 57 -अ-82-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके 756
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
[भाग 1 द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(4) (2) ठीकरी
9.352 बड़वानी
(3) पुरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला-बड़वानी.
इन्दिरा सागर परियोजना की कुऑ शाखा नहर एवं वितरण शाखा डी-7 एल, डी-7 की एम -2 , आर. एस. एम-1 , डी-7 , एम -4, डी-7 के निर्माण हेतु.
नोट :- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन्शुक्ला , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अलीराजपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013
क्र. 522-23 - भू- अर्जन रीडर- 1-2013 - प्र.क्र. अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.16 (2) अलीराजपुर
(3) अम्बारी
(1) अलीराजपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) छोटा उदयपुर- धार हेतु रेल्वे लाईन (5) डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे , ( बड़ौदा ) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
757 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 फरवरी 2013
क्र. 1403 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(4)
चौरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम-समसवाड़ा
ब. नं. -266,
प. ह. नं . - 16,
रकबा 0.677 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां ) .
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र )
छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राड गेंज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
रा. नि. मं.-चौरई.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता ( निर्माण) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कैम्प नैनपुर, जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 1404- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि 758
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
[भाग 1 के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (2)
(1)
(3)
(4)
ग्राम- उमरिया सोमजी
चौरई
छिन्दवाड़ा
ब. नं. - 11 ,
प. ह. नं. -20,
रा . नि. मं. -चौरई .
रकबा 02.616 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां ) .
(2)
अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (5)
(6) उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र)
छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राड गेंज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कैम्प नैनपुर , जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
क्र. 1406 - भू- अर्जन-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में , उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)
(2)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम- सहजपुरी
रकबा 0.123 हेक्टेयर एवं
ब. नं.-543,
प. ह. नं. -34
रा. नि. मं. -छिन्दवाड़ा
(उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां) .
अर्जित की जाने वाली भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर ( महाराष्ट्र)
छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राड गेंज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
भाग 1 ]
759
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता ( निर्माण) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कैम्प नैनपुर, जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
क्र. 1407 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
कावर्णन (6) छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा ग्राम - उमरिया ईसरा
ब. नं. -27,
रकबा 0.600
हेक्टेयर एवं
प. ह. नं. - 37,
(उक्त भूमि पर
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र)
छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राड गेंज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
रा. नि. मं.- छिन्दवाड़ा 1 आने वाली संपत्तियां) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कैम्प नैनपुर, जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 1408 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को , उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा -17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति 760
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
[भाग 1 प्राप्त है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
जिला तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम (1)
(2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में) (4)
छिन्दवाड़ा चौरई ग्राम-खैरीखुर्द ब. नं. -54, प. ह. नं. - 18, रा. नि. मं. -चौरई.
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) नागपुर ( महाराष्ट्र ) .
छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट गेंज आमान परिवर्तन के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
रकबा 0.801 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली संपत्तियां ) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कैम्प नैनपुर, जिला मण्डला के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1409 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम जिला
(1)
(2)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4)
ग्राम-चोरगांव छिन्दवाड़ा चौरई
ब. नं. -91,
प. ह. नं. -21
रा. नि. मं. -चौरई.
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (6) उप - मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र)
छिन्दवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट ब्राड गेंज आमान परिवर्तन के लिय निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
आने वाली संपत्तियां ) . रकबा 0.518 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर 761
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता ( निर्माण ) , दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कैम्प नैनपुर, जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 21 फरवरी 2013
क्र. भू- अर्जन-5 ( अ-82 ) 2012-13-560.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुक
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(2)
(3)
(4)
(5)
डिण्डौरी
(1) डिण्डौरी
किवटी
0.12
249
250
प.ह.नं.
0.12
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
(7) चटुआ हाई लेबिल टैंक शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.
251
0.40
75/152
रा.नि.मं.
252
0.38
300
0.06
समनापुर
301
0.26
302
0.26
303
0.26
304
0.34
305
0.30
306
0.26
307
0.01
308
0.05
309/1
0.30
309/2
0.88
310
0.84
316/1
0.38
316/2
0.37 762
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
[भाग 1 (1)
(2)
(3)
(4) (5)
(6)
(7) 317/1
0.30
317/2
0.40
374
0.05
378
0.06
313
0.25
319
0.28
320
0.67
322
0.36
0.39
323
325
0.20
326
0.29
344
0.30
291/1
0.39
291/2
0.09
291/3
0.28
0.07
292/1
292/2
0.04
293
0.34
294
0.68
296/1
0.15
296/2
0.44
0.92
297
0.41
298
299/1
0.14
299/2
0.26
312/1
0.19
312/2
0.52
311
0.08
343
0.10
342
0.18
315/1
0.12
315/2
0.32
योग
14.86
शासकीय भूमि-
0.53
318, 321 ,
324, 295
15.39
कुल योग
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
763 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 21 फरवरी 2013
प्र. क्र. 1 - अ-82-12-13- भू-अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा
(2) द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2) पनागर
(4) 0.18
(1) जबलपुर
(6) मार्ग के उन्नयन हेतु.
(3) मोहास प.ह.नं. 20/38.
(5) संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 2 - अ- 82-12-13- भू-अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा
(2) द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2) पनागर
(4) 0.83
(1) जबलपुर
(6) मार्ग के उन्नयन हेतु.
(3) बघोड़ी प.ह.नं. 20.
(5) संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
764
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
प्र. क्र. 3- अ-82-12-13- भू-अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(2) द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(3)
(5)
(2) पनागर
(4) 0.51
झगरा
जबलपुर
(6) मार्ग के उन्नयन हेतु.
प.ह.नं. 20/69
संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 22 फरवरी 2013
अधिसूचना संशोधन
भू-अर्जन प्र . क्र. 19-अ- 82-11-12.- दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2 × 800 मे . वा. ताप विद्युत् परियोजना में विद्युतगृह एवं राखंड़ बांध के निर्माण हेतु ग्राम कौड़ियाखेड़ा, प. ह. नं. 28/79, तहसील पुनासा , जिला खण्डवा की निजी भूमि 163.03 हेक्टेयर के भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 19 - अ- 82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 25 मई 2012 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 8 मई 2012 को पत्रिका में दिनांक 8 मई 2012 को हुआ है.
उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :-
प्रकाशन जिसमें हुआ
पूर्व प्रकाशित प्रविष्ट
रकबा हे. में
(2)
(1)
सही संशोधित प्रविष्टि रकबा हे . में (3)
163.03 हेक्टेयर
159.28 हेक्टेयर
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 25 मई 2012 .
163.03 हेक्टेयर
दैनिक भास्कर
159.28 हेक्टेयर
दिनांक 8 मई 2012.
163.03 हेक्टेयर
पत्रिका
159.28 हेक्टेयर
दिनांक 8 मई 2012 .
उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 163.03 हेक्टेयर के स्थान पर संशोधित अर्जनीय रकबा 159.28 हेक्टेयर होगा.
765 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
अधिसूचना संशोधन
भू-अर्जन प्र . क्र. 21 -अ-82-11-12.- दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2 × 800 मे . वा. ताप विद्युत् परियोजना के जल परिवहन मार्ग एवं मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम भिलाई, प. ह. नं. 28/79, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी भूमि 4.97 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21- अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 25 मई 2012 को, दैनिक जागरण में दिनांक 9 मई 2012 को राज एक्सप्रेस में दिनांक 9 मई 2012 को हुआ है.
उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :-
सही संशोधित प्रविष्टि प्रकाशन जिसमें हुआ
रकबा हे . में (3)
(1)
पूर्व प्रकाशित प्रविष्ट
रकबा हे. में
(2)
5.18 हेक्टेयर
4.97 हेक्टेयर
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 दिनांक 25 मई 2012.
5.18 हेक्टेयर
दैनिक जागरण
4.97 हेक्टेयर
5.18 हेक्टेयर
4.97 हेक्टेयर
दिनांक 9 मई 2012 . राज एक्सप्रेस
दिनांक 9 मई 2012.
उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 4.97 हेक्टेयर के स्थान पर संशोधित अर्जनीय रकबा 5.18 हेक्टेयर होगा .
अधिसूचना संशोधन
भू-अर्जन प्र . क्र. 24 -अ- 82-11-12.- दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खण्डवा के 2 × 800 मे. वा. ताप विद्युत् परियोजना में विद्युत् गृह एवं राखंड बांध के निर्माण हेतु ग्राम गोराड़िया , प. ह. नं. 35/78 , तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी भूमि 184.22 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 25 मई 2012 को , दैनिक भास्कर में दिनांक 15 मई 2012 को नई दुनिया में दिनांक 16 मई 2012 को हुआ है.
उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे : -
प्रकाशन जिसमें हुआ (1)
पूर्व प्रकाशित प्रविष्ट
रकबा हे . में
(2)
सही संशोधित प्रविष्टि रकबा हे . में (3)
182.61 हेक्टेयर
184.22 हेक्टेयर
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1
दिनांक 25 मई 2012 .
182.61 हेक्टेयर
184.22 हेक्टेयर
दैनिक भास्कर
दिनांक 15 मई 2012 .
184.22 हेक्टेयर
182.61 हेक्टेयर
नई दुनिया
दिनांक 16 मई 2012 .
उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 184.22 हेक्टेयर के स्थान पर संशोधित अर्जनीय रकबा 182.61 हेक्टेयर होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
766
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मंदसौर , दिनांक 26 फरवरी 2013
प्र.क्र. 2- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) 28.680 (1) मंदसौर सीतामऊ
(3) लोगनी
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) रहीमगढ़ तालाब डूब क्षेत्र हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंदसौर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र.क्र. 3 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) सीतामऊ
(3) पारली
(1) मंदसौर
(4) 51.25
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
रहीमगढ़ तालाब डूब क्षेत्र हेतु (5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मंदसौर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र.क्र. 4- अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) सीतामऊ
(1) मंदसौर
(4) 28.750
(3) कराड़िया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) कराड़िया तालाब डूब क्षेत्र हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
भाग 1 ]
767
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
प्र.क्र. 5 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) मंदसौर
(2) सीतामऊ
(4) 1.130
(3) विशनिया
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) कराड़िया तालाब डूब क्षेत्र हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंदसौर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र.क्र. 7- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2) सीतामऊ
(1) मंदसौर
(4) 12.97
(3) करणपुरा
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) फतेहपुर चिकली तालाब डूब क्षेत्र हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंदसौर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन , अधिकारी , उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र.क्र. 8 - अ-82-12-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2) सीतामऊ
(3) चिखला
(1) मंदसौर
(4) 11.190 ( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मंदसौर
(6) फतेहपुर चिकली तालाब डूब क्षेत्र हेतु
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
768
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
प्र.क्र. 9 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2) सीतामऊ
(3) चिखली
46.930 (1) मंदसौर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंदसौर
(6) फतेहपुर चिकली तालाब डूब क्षेत्र हेतु
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र.क्र. 01 - अ-82-2012-13-क्र. 727-भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) मंदसौर
(2) मल्हारगढ़
(3) दौरवाड़ा तलाब पिपल्या
(4) 27.000 13.162 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंदसौर
(6) दौरवाड़ा तालाब एवं नहर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , जल संसाधन संभाग , मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है. मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, प्र.क्र. 02 - अ- 82-2012-13- क्र. 725- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) मंदसौर
(2) मल्हारगढ़
(4) 5.940 8.915 11.930
26.785
(3) बुढ़ा मुंजाखेड़ी काल्याखेड़ी (गुजरान) योग ..
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, मंदसौर
(6) मुंजाखेड़ी तालाब एवं नहर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
769
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
प्र.क्र. 03 - अ- 82-2012-13- क्र. 726- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(3)
(6) (1) मंदसौर मल्हारगढ़
(4) 49.590 5.930
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मंदसौर
मिण्डलाखेड़ा तालाब एवं नहर निर्माण हेतु .
3.500 0.250 59.270
मिण्डलाखेड़ा देवरी हनुमंतिया सिंदवन योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 26 फरवरी 2013
प्र. क्र. 2 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इससे इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टर में )
(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा ( हेक्टर में )
खसरा क्रमांक
अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में)
(4)
(5) 0.534
(6) 0.534
(1) रायसेन
(2) सिलवानी
(3) नगपुरा नगझिरी
1.254
(7) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग ,
1.254
(8) नगपुरा नगझिरी सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
रायसेन.
0.829 0.829
0.607
0.607
0.348
0.348
0.647
245 216/2 216/3 243 75/2 75/3
0.647 770
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
(1) (2)
(4)
(3)
214/2
137
211 , 212
203/2
174
186
181
172/4
173/4
98/2
95
300/96
173/2
335/153
132
135
172/2
171/3
171/4
173/3
138
220
61
71
233
225
222
54
62
65
69
70
75/6
59
275
249
252
235
260
290/260
263
67
224
228
(8) (5)
(6)
(7)
0.971
0.971
0.190
0.190
3.678
3.678
0.668
0.668
0.437
0.437
0.941
0.941
0.761
0.561
0.559
0.559
0.368
0.368
0.068
0.068
1.315
1.315
0.809
0.809
1.023
0.950
0.332
0.332
0.174
0.060
0.182
0.182
0.906
0.906
0.429
0.429
1.408
1.408
1.092
1.092
0.093 0.093
1.572
1.572
0.27.1
0.271
0.777
0.777
1.789
1.789
0.813 0.813
1.210
1.210
0.943 0.943
0.138
0.138
4.302 4.302
0.478
0.478
0.085 0.085
1.773
1.773
0.943
0.943
0.854
0.854
3.136
2.000
1.700
1.700
0.967
0.967
1.943
1.943
0.093
0.093
1.279
1.279
0.745 0.745
0.515
0.515
0.287
0.287 भाग 1 ]
(1) (2) (3)
(4)
64
68
75/4
226
72, 73
74
158, 159/2
164
134
303/96
98/5
98/4
268/1
171/2
176
177/2
242
261
234
264
223
66
160
158, 159/1
165
75/7
172/3
169
98/3
237
209
210
167
183
98/3
302/96
266
247 esals
248
योग
771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
(5)
(8) (6)
(7)
3.072
3.072
1.096
1.096
1.910 1.910
1.210
1.210
2.420
2.420
0.304 0.304
0.782 0.782
0.802
0.802
0.162 0.162
1.295
1.295
0.186 0.186
0.672
0.672
1.011
1.011
0.425
0.425
2.436
2.436
0.444 0.444
1.408
1.408
0.688 0.688
1.185
1.185
1.530 1.530
1.140
1.140
1.197 1.197
0.892
0.892
1.011
1.011
0.918
0.918
0.235
0.235
0.591
0.591
1.060 0.800
0.729 0.729
0.765
0.765
0.938
0.450
0.745 0.745
0.870 0.870
0.371
0.371
0.729 0.729
2.347
2.347
1.424
1.424
3.255
1.600
0.737 0.500
90.228 86.065
(2) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
772
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इन्दौर , दिनांक 5 मार्च 2013
क्र. 521 - भू- अर्जन-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(4)
(3) सिमरोल
इन्दौर
0.215 योग : 0.215
(2) डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू. )
(6) नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -32 , बड़वाह जिला-खरगोन ( म. प्र. ).
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला खरगोन ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
महू , दिनांक 7 मार्च 2013
क्र. 630 - भू- अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(5)
(1) इन्दौर
0.455
(3) गवालू
(2) डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) .
(6) नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.
योग : 0.455
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -32 , बड़वाह जिला-खरगोन (म. प्र. ).
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह, जिला खरगोन ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर , दिनांक 7 जनवरी 2013
प्र. क्र. 100 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग) ग्राम-सोनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.346 हेक्टर.
सर्वे नंबर
कुल रकबा (हेक्टर में )
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
(3) 9/1
2.090
0.377 9/2
1.463
9/3
0.554
33/1
1.996
0.293 33/2
1.045
63
2.686
0.199 65
1.108
0.209 73
0.668
0.011
0.627
77/2 , 77/3
78
1.388
0.261 87
0.355
0.011 831/1/क
0.575
0.293 831/1 /ख
0.533
831/2/क
0.261
831/2/ख
0.846
832
0.188
0.031 833
0.094
0.011 842
0.345
0.105 843
0.669
0.116 844
0.125
0.063 875
0.711
0.116
773
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
(1)
(2)
(3) 876
0.272
0.011 877
0.293
0.011 878
0.418
0.042 906
0.282
0.011 907
0.982
0.136
0.073 908
0.491
916
0.157
0.052
0.314
0.116 917
931
0.219
0.052 932
0.261
0.042
0.115
0.690
937
0.355
0.063 939
0.826
0.136 940
0.345
0.105 942
0.376
0.115 944
0.752
945
0.011
0.146
0.084 946/1
0.052
946/2/क
0.094
946/2/ख
946/3
0.146
946/4
0.146
योग : 3.346 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर उदयपुरा ब्रांच की नहर की एम-3 एवं एम -4 मायनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 102- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर 774
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
(ग) ग्राम- उदयपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.755 हेक्टर.
सर्वे नंबर
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
(3) 539
0.784
0.084 541/1/मि 1
0.130
0.011 541/1 /मि 2
0.131
541/2
0.826
541/4
0.188
541/3
0.543
541/5
0.125
541/7
0.042
541/8
0.491
541/9
0.491
541/10
0.376
542/2
0.021
542/3
0.021
542/4
0.021
542/5
0.042
0.011 542/6
0.021
549
0.136
0.011 556/1
0.094
0.052 556/2
0.125
558/2
0.178
0.084 558/3
0.105
600
0.439
0.074 608
0.366
0.105 616/1
0.251
0.116 616/2
0.219
617
0.073
0.011 618
0.499
0.011 620
0.637
0.052 621
0.084
0.011 622
1.014
0.220 630
0.240
0.011 650
0.345
0.021 661
0.627
0.011 663
0.679
0.011 664
0.094
0.021 665
0.052
0.042 666
1.000
0.073
[भाग 1 (1)
(2)
(3)
0.031 667
0.638
668
0.920
0.011
0.157 669
670
0.105
0.073
0.523
0.011 671
1.055
0.136 686/मि-1
746/1 /क
0.167
746/1 /ख
0.982
0.220 750
0.073
0.314
योग : 1.755 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा ब्रांच नहर की एम-3 एवं एम -4 मायनर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 103 - अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- ग्वालियर
(ग) ग्राम-राई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.197 हेक्टर .
सर्वे नंबर
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में)
(3) (1)
(2)
0.408
246/1/1
0.407 246/1/2
0.188
46/1/3
0.188
246/1/4
0.157
246/2
0.784
246/3
0.920
257
1.714
0.031 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 261/1
0.648
0.198 261/2/1
0.209
261/2/2/3
0.209
261/2/2/मि 1
0.449
261/2/2/मि 2
263/1 /मि 1
0.418
0.261 263/1/मि 2
0.867
263/1/मि 3
0.596
263/2
0.010
274/1
0.355
0.084 274/2
0.356
275
0.878
0.011 305
1.568
0.052 306
0.648
0.146
0.334
0.105 307/2, 307/1
308/1
0.031
0.084 308/2
0.418
323/1
0.690
0.011 323/2
0.209
324
0.167
0.063 327
0.052
0.011 328
0.460
0.136 329
0.669
0.178 332
0.387
0.011 336
0.021
0.449
339
0.031
0.011 340
0.148
0.125 342
0.293
0.021 344
0.397
0.084 350
0.115
0.031 377
0.700
0.094
योग : 2.197 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- हरसी उच्चस्तरीय नहर उदयपुरा ब्रांच की नहर की एम-3 एवं एम -4 मायनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
775
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग होशंगाबाद, दिनांक 31 जनवरी 2013
क्र. 1848 - अ- 82- वर्ष 2011-12 - प्र . क्र . 01 -अ- 82- 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
( क) जिला- होशंगाबाद
(ख) तहसील- सिवनी मालवा
(ग) नगर/ग्राम - सूरजपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.358 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा
(1)
(हेक्टेयर में ) (2)
29/1 में से
0.320
0.038
29/3 में से
योग .. 0.358
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- लोखरतलाई के मध्य मोरन्ड नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिवनी मालवा के कार्यालय में देखी जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 7 फरवरी 2013
प्र . क्र. 16 - भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 776
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील - जतारा
(ग) नगर/ग्राम-जतारा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल 12.485 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टेयर में )
(1)
(2)
103/2
0.040
117/1
0.020
104/1
0.360
104/2/2
0.445
116/4/1
0.110
116/4/2
0.020
116/1 ख
0.220
114/1 ख
0.040
115/2
0.010
116/2/1
0.015
114/1 क
0.145
115/1
0.010
114/2
0.180
64
0.420
0.370
625/4
672/2
0.500
662
0.270
679
0.020
681
0.110
682
0.100
683
0.250
658/1
0.210
658/2
0.110
945/4
0.075
945/1 ख
0.080
945/5
0.500
1402/15 ख
0.500
1402/14
0.300
1402/1
0.550
(2)
(1)
1402/7
0.032
0.400
1431/1
0.110
1431/7
1431/6/1/2
0.425
1545
0.040
1544
0.030
1535/2808
0.080
1537
0.025
1536
0.230
0.120
1539
0.020
1540
0.070
1538
1552
0.350
1554
0.020
0.020
1552/2825/1
0.035
1552/2825/2/1
1552/2825/2/2
0.035
1552/2825/2/3
0.035
2570/1
0.015
2571/1
0.020
2550/2
0.010
2571/5
0.050
2571/2
0.020
2557/2
0.010
2571/3
0.020
0.015
2570/2
2550/3
0.004
0.020
2571/4
2550/1
0.010
2551
0.053
2552
0.250
2572
0.070
2569
0.170
2556/2
0.020
0.230
2557/1
0.060
2494
0.220
2490
2480
0.070
2331
0.150
2342
0.140
2491/1
0.070
2481/1
0.140
2482/1
0.005
2481/2
0.140
2444
0.140
2443
0.150
2448
0.020
2302
0.080
2330
0.070 भाग 1 ]
777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
(1)
(2)
2332
0.150
2333
0.050
2343
0.080
2419
0.070
2418/1
0.016
2418/2
0.080
2403
0.060
2407
0.070
2408
0.120
2409
0.140
2388
0.050
2391
0.110
2392
0.130
2397
0.150
2398
0.110
80/2
0.170
671
0.110
2416
0.180
2411
0.140
12.485
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जतारा बॉयपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम जतारा की भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र . क्र. 17 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- जतारा
(ग ) नगर/ ग्राम - किटाखेरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.193 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
59
0.024
272/2/1
0.129
60/2/1
0.061
0.020
60/2/2
0.121
60/3/3
0.121
0.024
60/4/2
0.020
60/3/2
272/1/1
0.332
0.385
272/1/2
0.223
272/3
0.045
272/4 ख
272/4 क
0.113
0.005
276/1/2 क
276/4
0.225
276/5
0.312
278
0.024
0.360
292/3
292/2/3
0.109
0.049
292/2/4
326/3
0.089
325
0.032
326/4
0.340
3.193
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जतारा बॉयपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम किटाखेरा की भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 18- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन 778
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील-जतारा
(ग) नगर/ग्राम-मचोरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 2.408 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
48/1
0.279
46/3
0.154
11
0.020
48/2
0.069
46/2
0.069
46/4
0.146
12
0.049
40
0.267
41/1
0.028
45
0.016
39
0.194
35
0.004
36
0.150
37
0.186
22
0.182
24
0.243
19
0.061
144/2
0.158
148
0.032
151
0.081
152
0.020
योग
2.408
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जतारा बॉयपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम दिनऊ की भूमि का अर्जन.
[भाग 1 (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. 19 - भू-अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- पलेरा
(ग) नगर/ग्राम- दिनऊ
2.462 हेक्टेयर .
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
509
0.040
0.050
513
531/1
0.150
531/2
0.180
531/35
0.240
0.200
531/4
0.576
539/3
539/4
0.576
536/7
0.250
536/8
0.200 योग 2.462
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जतारा बॉयपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम दिनऊ की भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
779
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर , जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर , दिनांक 12 फरवरी 2013
क्र. 524-25 - भू- अर्जन- 2013- प्र.क्र . 2-अ- 82-2011- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-अलीराजपुर
(ख ) तहसील-अलीराजपुर
(ग) नगर/ ग्राम- लखनकोट
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.24 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
अधिग्रहित किया जाने वाले रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
208
1.47 में से
0.23 266
0.35 में से
0.02 268
0.46 में से
0.03 269
0.95 में से
0.71 271
0.35 में से
0.06 281
1.48 में से
0.06 284
0.48 में से
0.08 288
2.00 में से
0.04
0.62में से
296
0.25 297
2.22में से
0.93 298
0.97 में से
0.57 308
1.01 में से
0.40 335
1.85 में से
0.71 338
0.84में से
0.63 341
0.43 में से
0.01 342
0.37 में से
0.03 344
3.97 में से
0.89 372
0.75 में से
0.21 384
0.37 में से
0.08
(2)
(1)
387/1
0.53
1.64 में से
387/2
0.78
0.90 में से
0.06
1.69 में से
395
408
0.40 में से
0.14
0.20में से
409
0.11
0.37
0.38 में से
410/1
410/2
0.24में से
0.24
0.38 में से
0.25 410/3
0.23
0.40 में से
410/4
0.03 में से
411/1
0.03
0.01
0.01 में से
411/2
411/3
0.01 में से
0.01 411/4
0.01
0.01 में से
0.02में से
0.01 411/5
0.47 में से
0.36 412
0.81 में से
0.02 417/1
0.34में से
431/2
0.14
3.35 में से
439
1.10 440/1
0.25 में से
0.07
0.25 में से
0.18 440/2
0.02
0.54में से
441
0.68 में से
442
0.17
0.18 में से
445/1
0.06
0.85 में से
469
0.07
0.78 में से
471
0.33 472/1
0.07
0.37 में से
योग . 36.12में से 10.24 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छोटा उदेयपुर धार रेलवे लाईन हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 526-27- भू- अर्जन- 2013- प्र.क्र. 3 - अ- 82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सर्वाजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 780
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- अलीराजपुर
( ख ) तहसील- अलीराजपुर
(ग) नगर/ग्राम- हरसवाट
( घ) लगभग क्षेत्रफल-14.13 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में )
अधिग्रहित किया जाने वाले रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
44
0.02
0.97 में से
0.21 में से
45
0.21 47/1
0.17 में से
0.17 47/2
0.17 में से
0.17 47/3
0.20 में से
0.20 47/4
0.13में से
0.13 48
0.60 में से
0.20
0.87 में से
0.01 49
52
0.85 में से
0.26 53
0.95 में से
0.09
0.89 में से
71
0.01
0.56 में से
79
0.04 80
3.45 में से
1.05
0.67 में से
97
0.03
0.43 में से
101
0.07
0.36 में से
105
0.34
0.13में से
106
0.06
0.64 में से
0.07 107
108
0.52में से
0.25
0.69 में से
0.68 109
110
0.93 में से
0.93
0.80 में से
111
0.80
0.48 में से
112/1
0.48 112/2
0.33 में से
0.33
0.37 में से
112/3
0.37 113
0.30 में से
0.30 (1)
(2)
0.64 में से
0.64 114
0.36 115
0.36 में से
116
0.55 में से
0.55 117
0.16
0.60 में से
0.60
0.80 में से
121
0.89
0.89 में से
122
0.72में से
0.67 123
0.07
0.23 में से
124
0.78 में से
125
0.10
0.02
1.17 में से
156
0.42
1.62में से
157
0.04
0.52में से
191
0.04
0.28 में से
192पैकी
0.45 में से
0.36 194/1
0.01
0.21 में से
194/5
0.05
0.26 में से
195 पैकी
0.15 में से
0.14 195 पैकी
0.04
0.10 में से
195 पैकी
0.25
0.50 में से
197
0.43 में से
0.16 198 पैकी
0.14मे से
0.04 198 पैकी
0.94में से
0.42 199
0.61 में से
0.01 200 पैकी
208
0.37
0.93में से
0.80 में से
209
0.23
0.70 में से
210
0.01
0.50 में से
212/1
0.25
0.79में से
212/2
0.06
14.13
33.34 में से
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छोटा उदेयपुर धार रेलवे लाईन हेतु भू-अर्जन .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 528-29- भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र. 04- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सर्वाजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त भाग 1 ]
781
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला-अलीराजपुर
(ख ) तहसील- अलीराजपुर
(ग ) नगर/ ग्राम- रिछवी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.25 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
अधिग्रहित किया जाने वाले रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
845
2-81 में से
1.25 योग
1.25
2-81 में से
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छोटा उदेयपुर धार रेलवे लाईन हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 14 फरवरी 2013
क्र. 454- भू-अर्जन- कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गयाहै कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग ) ग्राम- मझियार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.560 हेक्टर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
अशासकीय भूमि (हे .में)
शासकीय भूमि (हे.में ) (1)
(2)
107
0.060
108
0.020
97
0.010
0.020
113
118
0.016
114
0.008
115
0.036
117
0.068
133
0.028
177
0.048
178
0.072
176
0.064
187
0.218
0.274
189
190
0.004
0.008 196
267
0.080
0.004
268
269
0.004
266
0.032
0.032
265
0.020
264
263
0.040
262
0.078
219
0.125
218
0.113
221
0.190
0.088
229
230
0.016
240
0.226
239
0.008
231
0.004
232
0.008
0.176
243
248
0.012
249
0.149
0.008
464
463
0.160
472
0.033
0.018 योग : 2.542
कुल अर्जित रकबा ( अशासकीय शासकीय ) = 2.542+ 0.018-2.560 हे.
782
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
रीवा , दिनांक 19 फरवरी 2013
क्र. 477- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम- सुअरगात
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.62 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2) (अ ) निजी भूमि का विवरण
393/1
393/2/1
0.04
393/2/2
394
0.03
395
0.17
401/1
401/2
0.13
402/1
402/2
0.17
405/1
405/2
0.01 योग (अ) : 0.55
[भाग 1 (1) (2) (ब) म. प्र. शासन की भूमि 397 0.01 404 0.06 योग ( ब ) : 0.07 कुल निजी भूमि : 0.55 कुल शासकीय भूमि : 0.07 महायोग ( अ+ ब ) : 0.62
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की गोपालपुर माईनर (विस्तार ) हेतु अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 479- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम- कंधवार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -4.53 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1) (2) (अ ) निजी भूमि का विवरण
561
0.03
572 0.13
573
0.01
579
0.03
618
0.09
619
0.05
621
0.02
633/2
0.02
635
0.02
657
0.02
660
0.03 भाग 1 ]
(1)
(2) 662
0.03 768
0.04 774
0.01 775
0.04 842/1
0.08 842/2
843
0.02 849
0.02
783
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
(2)
(1)
0.02
1757
0.02
1758
1759
0.05
0.03
1764
1765
0.01
0.04
1773
0.02
1774
1775/1
850/1
0.01 859/2
851/1
0.06 851/2
852
0.06 853
0.02 854
0.02 880/1
0.01
1775/2
0.01
1779
0.02
1792
0.02
1794
0.02
1795
0.02
1796
1797
0.02
1798/1
880/2
0.20
0.05
1798/2
1799/1
880/3
881
0.07
1799/2
0.01 883
0.03 884
0.02 885
0.02 886
0.01 910
0.03 1635/1
0.05 1635/2
1644/2
0.32 1644/3
1647
0.09 1648
0.05
0.22 1649
1651
0.13 1653
0.08 1654/1
1654/2
0.17 1654/3
1657/11
1657/2
0.25 1657/3
1664
0.38 1687/1
0.01 1687/2
1750
0.07 1752
0.02 1754
0.01 1808
0.10
1809
0.01
1810
0.01
0.02
1839
1840
0.04
0.04
1841
1845/1
0.07
1845/2
0.04
1850
1851/1
1851/2
1851/3
0.03
1851/4
1851/5
1852/1/1
0.02
1852/1/2
1853
0.03
1854/1
0.06
1854/2
1854/3
1558
0.03
1859
0.03
1860/1
0.03
1860/2
1861/1
0.10
1861/2
योग (अ) : 4.02 784
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
(1)
(2)
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 578
0.08
620
0.02
633/1
0.07
651
0.02
652
0.02
656
0.02
658
0.02
1633
0.02
1645
0.20
1658
0.02
1758
0.02
0.51
योग ( ब ) :
4.02
कुल निजी भूमि :
कुल शासकीय भूमि : 0.51
महायोग ( अ+ब ) : 4.53
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तिवियान टोला सब माईनर के अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 481 --प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
( ख ) तहसील - रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम- सजहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.65 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टर में )
(1)
(2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
450
0.03
451
0.08
452
0.05
455
0.04
456
0.03
[भाग 1 (1)
(2)
457
0.03
0.12
474
477
0.01
0.03
509
0.01
511
512
0.05
513
0.01
514
0.06
523
0.01
524
0.05
528/1
0.12
528/2
530
0.01
730
0.04
731
0.06
732
0.03
0.07
733
743
0.08
744
0.03
745
0.01
0.01
761
0.02
762
0.10
763
764
0.01
767
0.02
770
0.03
771
0.03
0.13
774/1
788
0.03
789
0.03
790
0.02
0.03
797
798
0.01
799
0.05
800
0.05
801
0.02
योग (अ) : 1.65
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि
निल
योग ( ब ) : निल
कुल निजी भूमि : 1.65
कुल शासकीय भूमि : निल
महायोग (अ +ब ) : 1.65
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की सजहा सब माईनर के अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
785
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
क्र. 483 - प्रका.-भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम- झाला
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.35 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
614
0.03
0.10
615/1 , 615/2
658
0.14
660
0.16
743
0.08
773
0.08
778
0.11
योग ( अ) : 0.70
( ब ) म. प्र. शासन की भूमि
659
0.03
662
0.01
663
0.16
744
0.05
745
0.02
746
0.38 योग ( ब) : 0.65 0.70 कुल निजी भूमि : कुल शासकीय भूमि : 0.65 महायोग ( अ+ब ) : 1.35
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत झाला सब माईनर के अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 18 जनवरी 2013
प्र. क्र. 1 - अ- 82-2012-13- क्र. 118- भू-अर्जन-नहर.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग ) ग्राम- रणगाँवड़ेव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.330 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
0.020
(1) 27/2 26/2 33/5 90/2
0.210 0.100 योग .. 0.330
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 2 - अ- 82-2012-13- क्र. 121- भू- अर्जन-नहर.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 786
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग ) ग्राम- कोयड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.974 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
75/4
0.600
83/2/1
0.352
85/2/1
0.012
0.017
84/2ख 87/2 85/1
0.020
86/1 क
0.400
86/2
0.504
86/3
88/3
0.176
0.080
89/3
89/4
0.032
140
0.067
145/2
0.100
145/1/4
0.192
0.384
145/1/2
0.545
145/3
145/5
0.185
189/1
0.308 योग .. 3.974
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा/ बाड़ी वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर , जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
[भाग 1 प्र. क्र. 10- अ-82-2012-13- क्र. 115- भू-अर्जन-नहर-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-अंजड़
(ग) ग्राम- सांगोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.473 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.463
23/2 24/2
39/3
0.520
41/3
0.390
82/2
0.630
92/2
0.030
108/1
0.440
109
योग .. 2.473
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 11 - अ- 82-2011-12- क्र. 116- भू- अर्जन- नहर- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के भाग 1 ]
787
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग ) ग्राम- सिवई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.268 हेक्टर.
खसरा नम्बर
वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में) अधिग्रहित किये जाने (1)
(2)
1/1
0.006
1/2
0.004
1/3 , 2/1
0.420
0.080
1/4, 2/2
0.100
1/5 , 2/4
0.088
1/6 ,. 2/5
63/2
0.170
64/1
0.050
65/2
0.210
0.560
66/1 , 66/3 , 67/1 66/4, 66/5 ,
0.300
67/2, 67/3, 67/4
72/3
0.200
72/4/1
0.130
0.520
72/5 , 74/2 , 75/1
0.560
73, 76/4
0.870
80/1 , 88/4 , 88/5
योग .. 4.268
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की बांडी वितरण एवं माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र . क्र. 13 - अ- 82-2011-12- क्र. 120- भू- अर्जन- नहर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग ) ग्राम- फत्यापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.891 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.190
105/1
0.020
105/2
0.100
117/2
121/2
121/3
0.381
121/4
122/1
0.200 योग 0.891
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण एवं माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -27 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 14- अ-82-2011-12 - क्र. 119- भू- अर्जन- नहर- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के 788
अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग ) ग्राम- नंदगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.859 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.252
34/3 , 58/1
0.196
34/8, 58/2
0.200
41/2, 44/8 , 45/1/2
0.216
41/9, 43/3
45/1/1
0.248
0.191
62/1 , 63/2
0.056
64/3 , 65/2
64/5
0.457
65/3
0.360
66/1
0.144
66/3
0.160
0.096
68/1 , 70/5
68/3
0.104
0.088
68/4, 70/6
70/4 क
0.200
70/4 ख
0.718
71/2
1.619
78/1
0.026
78/3
0.008
78/4
0.088
78/5
0.016
78/6
0.188
96/1
0.610
96/2
0.202
98/1
0.600
98/2
0.043
103/2
0.149
0.296
105 , 106/1 , 106/2
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
[भाग 1
(2)
(1)
0.088
143/2 ख
143/3
0.072
143/5
0.168
7.859
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की बांडी वितरण एवं माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 16 - अ- 82-2012-13- क्र. 117 - भू- अर्जन- नहर- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम-सनगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.180 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने (1)
वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
6/6
0.065
6/7
0.075
9/1
0.189
0.100
9/3 , 19/1
0.088
9/4, 19/4
0.098
9/5 , 19/5
18/3
0.050
0.010
19/3
50/7
0.170 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र,पत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
(1)
(2)
0.160
51, 52 , 69
0.010
67/1 , 68/1
0.050
67/4, 70
0.010
67/6, 68/7
68/4
0.014
68/6
0.006
68/9
0.085
योग .. 1.180
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की सनगॉव माईनर वितरण शाखा एवं लघु नहर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्र. क्र. 21 - अ- 82-2012-13- क्र. 122- भू-अर्जन- नहर. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-अंजड़
(ग) ग्राम-साकड़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.120 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.036
106/1 , 107/4
118/1
0.178
118/2
0.138
118/3
0.210
119/3
0.117
789
(2)
(1)
119/4
0.170
0.036
119/5
124/1
0.057
124/4
0.154
124/6
0.024
1.120
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की बांडी वितरण शाखा नहर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
बड़वानी, 28 जनवरी , 2013
प्र. क्र. 07- अ- 82-2012-13- क्र. 199- भू- अर्जन- नहर. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
( ग) ग्राम- बजट्टा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.346 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने
वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
3/1
0.002
3/6
0.100
0.830
18/20 , 19/3 , 36/2
0.200
20/3 , 21
32/3/1
0.350
34/1
0.004
34/2
0.510 790
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
(1)
(2)
35/1 क
0.500
35/1 ख
0.160
36/1
0.600
48/5
0.070
83/6
0.020
योग .. 3.346
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर , जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09- अ- 82-2012-13- क्र. 198- भू-अर्जन- नहर.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग ) ग्राम- पीपरीड़ेव
( घ) लगभग क्षेत्रफल-1.114 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(2)
(1)
3/3
0.370
0.004
4/2, 5/4
0.290
5/1/1 , 130/3
13/25
0.087
[भाग 1
(2)
(1)
0.180
13/29
13/30
0.140
0.043
13/32
योग .. 1.114
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर , जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 12- अ- 82-2011-12- क्र . 290- भू- अर्जन- नहर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग) ग्राम- उजवनी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.796 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.110
28/13 , 44/2/1 , 45/2
36/3
0.100
45/8
0.005
45/9
0.031
46/1/1
0.090
46/4
0.170
46/5
0.290
0.796
योग ..
भाग 1 ]
791
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण एवं माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में , कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
बड़वानी , दिनांक 20 फरवरी , 2013
प्र. क्र. 15 - अ- 82-2012-13 - क्र. 396 - भू- अर्जन- नहर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- अंजड़
(ग) ग्राम-उचावद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.410 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
7/2
0.164
0.502
8/2, 9 , 11/4
11/2
0.026
14/3
0.103
0.236
46/1, 47/2
0.363
46/2, 47/3
0.230
47/4, 47/5
74/4
0.040
92/1
0.030
92/4
0.290
93/4
0.101
93/14
0.010
95/3
0.045
(2)
(1)
95/4
0.266
0.121
95/5
95/6
0.032
95/7
0.010
95/18
0.010
95/26
0.110
96/2
0.020
96/3
0.020
0.010
98/18
0.040
98/19
103/3
0.385
144/2, 144/3 ,
0.290
146/2, 146/5/2
146/7, 146/8
0.100
147/12 , 147/14 148/2 , 148/7
0.011
152/2 , 152/3 , 153/11
0.040
152/4, 153/2
0.035
155/2
155/6
0.064
0.010
156/3
0.210
156/4, 157/4
0.130
160/1
0.085
165/3
180/4 , 180/7 ,
0.061
182/1, 184/12
180/6 , 181/1
0.210 4.410
योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहरों के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर , बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 18 - अ- 82-2012-13- क्र. 395-भू-अर्जन- नहर.--चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, 792
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग) ग्राम-मंडवाडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.785 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(2)
465/4
0.283
0.021
474/2, 475/1
0.566
474/3 , 475/2 , 475/3
0.243
476/1 , 477/2
479/1
0.219
479/2
0.202
479/3
0.243
479/4
0.008
1.785
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण एवं माईनर, उप - माईनर निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्र. क्र. 20- अ- 82-2012-13-क्र. 394- भू- अर्जन- नहर- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
[भाग 1 (ख) तहसील- राजपुर
(ग) ग्राम- मंदिल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.936 हेक्टर .
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.425
5/2, 6/3
0.178
6/1, 8/2
9
0.135
0.129
11/2
0.007
11/5
0.031
11/6
0.031
0.936
योग ..
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की बांडी वितरण एवं माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
बड़वानी , दिनांक 21 फरवरी , 2013
प्र. क्र. 19- अ- 82-2012-13- क्र. 408- भू- अर्जन- नहर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- ठीकरी भाग 1 ]
793
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
ग्राम- बांदरकच्छ
(ग )
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 15.599 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किये जाने
वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2) 28
0.080 29/1
0.050
0.040 30/2, 30/3 , 31/282/3/1
31
0.195 134/1
0.090 135/2
0.005 135/3
0.060 135/4
0.070
0.395 135/6 , 258/3/2
135/5 , 258/3/1
0.395
0.440 141/1, 249/2
0.126 141/3, 142
154/2, 155 ,
0.315 156/1/5 , 156/3
158 , 159/2 , 159/3
0.350 159/4 , 201/2 , 201/4
159/5
0.062 187/1/6
0.050
0.260 187/6/1/1 , 196/2/1
0.400 187/6/1/2 , 196/2/2
0.625 187/6/2, 196/3
187/7
0.230 187/10
0.100 187/11
0.375
0.345 188/3 , 189/3
191
0.706 196/1
0.480 198
0.240
0.360 199
207/2
0.175 236/1
0.480 236/2
0.285 236/3
0.350 236/4
0.035 236/5
0.120 236/6
0.165
(2)
(1)
0.044
239/2
242/1
0.310
0.075
242/2
0.240
243/2, 276/2/2
0.320
243/3, 276/3
243/4
0.020
249/1/1/2, 249/3
0.460
251/1/2 , 251/2/1
249/4
0.260
0.010
276/2/1
285/3
0.095
285/5
0.170
285/6
0.015
286
0.065
294/2
1.030
294/3 क/ 1
0.560
0.515
294/3 क/3
0.358
294/3 ख/1
294/3 ख/2
0.357
0.810
294/7 ख , 294/10
301/5
0.105
301/6
0.335
301/10
0.054
302/2
0.035
302/6
0.130
304/5
0.097
0.675
304/6
योग
15.599
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की कुओं एवं खजुरी वितरण शाखा एवं उप शाखा नहरों के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला- बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
794
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 21 फरवरी , 2013
क्र. 1459- प्र.क्र. 71 अ-82 वर्ष 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- देवरी
(ग ) ग्राम- जैतपुर गंगई, प.ह.नं. - 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टर.
खसरा नंबर
में से
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
275
0.03
278/1
0.01 योग . 0.04
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय योजना की दायीं तट नहर के अंतर्गत, देगुंआ माइनर निर्माण हेतु ग्राम जैतपुर गंगई की निजी भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 21 फरवरी 2013
क्र.- भू- अर्जन-02 ( अ -82) -2011-12-562.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- सिलहरी रे. , प.ह.नं. 5/11
(घ) क्षेत्रफल लगभग-3.09 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(1)
(2)
नहर कार्य निजी भूमि
510/1
0.110
510/2
0.110
396
0.260
397
0.250-
0.250
398
441
0.260
440
0.480
0.100
430
439
0.150
436
0.310
0.060
230
437
0.110
429
0.180
231
0.070
229
0.110
228
0.150
227
0.080
निजी भूमि- योग .. 3.040
शासकीय भूमि
503, 431 , 433 , 232 0.050 कुलयोग .. 3.090
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-टिकरिया (सिलहरी ) जलाशय के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
795
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
क्र.- भू- अर्जन-03( अ -82)-2011-12-561 A. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम- पिपराडी, प.ह.नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.510 हेक्टर .
खसरा नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
नहर कार्य निजी भूमि
101
0.090
107
0.230
108
0.180
115
0.020
99
0.050
93
0.040
114
0.230
110
0.160
118
0.020
89/2
0.040
128
0.170
0.290
121
129
0.030
133
0.220
134
0.050
435
0.020
434
0.030
330/1
0.160
330/2
0.120
330/3
0.130
330/4
0.080
139
0.130
0.320
141
142
0.050
(2)
(1)
140/2
0.030
0.020
135/2
135/1
0.360
3.310
निजी भूमि- योग ..
शासकीय भूमि
2.200
89/1, 426
कुल योग .. 5.510
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2013
प्र.क्र. 04- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख ) तहसील- जबलपुर
(ग) ग्राम- भेड़ाघाट, न.बं. 355 , प.ह.नं. 24 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1) 48/2
(2) 0.06
योग : 0.06 796
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ग्राम भेड़ाघाट के रोड का निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 22 फरवरी 2013
नस्ती क्र. 60-2012- एलए- भू-अर्जन प्र . क्र. 19 - अ-82- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- कौड़ियाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( अर्जित रकबा) - 159.28 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
20/1
0.13
20/2
0.16
20/3
0.81 पैकी 20/4
0.54
20/5
0.40
20/7
0.07
0.07
20/8
20/9
0..40
20/10
0.07
21
1.53 पैकी 22
0.30
23
1.08 पैकी
[भाग 1
(2)
(1)
24
2.42 पैकी
पैकी 25
0.03
26
0.02
0.03
27
28
0.05
0.05
29
31
2.07
32/1
3.94
पैकी
0.05
32/2
पैकी 32/3
0.08
37
2.53
38
1.92
39
3.86
41/1
0.75
41/2
1.24
42
2.04
43
1.78
44/1
1.58
44/2
1.60
45
0.48
46/1
0.36
46/2
0.56
46/3
0.56
46/4
0.56
46/5
0.56
47/1
0.80
47/2
0.92
47/3
0.92
पैकी
0.77
48/1
48/2
0.09
48/3
0.05
0.31 पैकी 59
91
0.14 पैकी 92
0.13 पैकी 96
0.29 पैकी 97/1
4.71 पैकी 98/3
0.01 पैकी 103/1
0.15 पैकी 103/2
पैकी
0.25
104
5.54
105
1.00
106
1.45
107/1
1.32
107/2
0.46 भाग 1 ]
797
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
(2) (1)
107/3
0.26 107/4
0.27 108
2.32 109/1
1.12 109/2
0.89 109/3
0.20 110/1
3.41 110/2
1.95
1.14 111/2
1.26 112/1
2.00 112/2
0.08 112/3
0.10 112/4
0.10 112/5
0.12 112/6
0.06 113/1
0.89 113/2
0.88 113/3
0.88 114/1
2.26
0.10 114/2
114/3
0.10 115
3.64 116/1
1.54 116/2
1.53 117
पैकी
2.65 120/2
4.32 120/3
0.45 123/1
1.26 123/2
0.32
2.55 124
125
1.50 126
1.59 127/1
1.42 127/2
0.65 127/3
0.40
0.40 127/4
127/5
0.40 127/6
0.40 129
1.35 130/1
1.45 130/2
1.45 132
1.99 133/1
2.61 133/2
2.02 (1)
(2)
133/3
2.02
1.52
133/4
0.20
133/5
0.20
133/6
0.10
133/7
134
2.50
135/1
1.99
135/2
0.80
135/3
0.20
135/4
0.20
0.20
135/5
136
1.65
137
1.90
138
0.79
139
0.86
140
1.33
141
0.33
142
1.13
144
0.32
145
1.30
0.47
146
147
1.60
148
2.76
149/1
0.44
149/2
1.75
149/3
1.74
149/4
0.43
0.44
149/5
149/6
0.43
1.00
150/1
150/2
0.20
150/3
0.20
152
1.75
0.98
153
154
2.97
167
1.83 पैकी 168/1
0.37 पैकी 168/2
1.28 पैकी 169
1.46 पैकी
4.45 पैकी 170
297
1.36
298
0.99 पैकी 318
0.57 पैकी योग : 159.28 798
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, जिला खण्डवा के 2× 800 मे.वा. ताप विद्युत परियोजना में विद्युतगृह एवं राखड़ बांध के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यालय, प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले, खण्डवा पॉवर लिमिटेड, शेड नंबर 07 , एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन प्र.क्र. 21-अ-82-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खण्डवा
(ख ) तहसील-पुनासा
(ग) ग्राम-भिलाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( अर्जित रकबा ) -5.18 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
41
0.02
42/3
0.25
42/5
0.11
42/6
0.25
42/7
0.10
43/1
0.25
44/1
0.14
44/2
0.18
45
0.04
55/1
0.25
57
0.03
88
0.02
89
0.85
90
0.29
91
0.21
94/2
0.70
106/3
0.05
(2)
(1)
106/4
0.45
106/5
0.35
108
0.64 योग : 5.18
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, जिला खण्डवा के 2×800मे.वा. ताप विद्युत परियोजना के जल परिवहन मार्ग एवं मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यालय, प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले, खण्डवा पॉवर लिमिटेड, शेड नंबर 07 , एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स , रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है .
नस्ती क्र. 64-2012- एलए- भू-अर्जन प्र. क्र. 24-अ-82- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- पुनासा
( ग) ग्राम- गोराड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( अर्जित रकबा ) - 182.61 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
154/776
0.11 पैकी 155/777
0.23 पैकी 155
0.11 पैकी 158/1
0.03 पैकी 161
0.15 पैकी 163
0.12 पैकी 165
1.34
1.00
166/1
0.50
166/2
167
0.45
168
1.00 भाग 1 ]
799
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
(1)
(2) 169/1
0.22 169/2
0.13 169/3
0.40 169/4
0.40 169/5
0.10 169/6
0.10 169/7
0.10 169/8
0.10 169/9
0.10 170/1
1.69 170/2
1.00 171/1
0.47 171/2
0.13 172/1
0.23 172/2
0.40 172/3
0.24 174/1
4.27 पैकी 174/2
0.31 पैकी 174/3
1.20 174/4
0.06
0.06 174/5
175/1
0.14 पैकी 175/2
0.70
0.70 175/3
175/4
0.76
0.80 175/5
175/6
0.80 175/7
1.12 पैकी
0.77 175/8
175/9
0.77 175/10
1.01 177/1
0.04 पैकी 177/2
0.12 पैकी 475/1
2.46 पैकी 480/1
0.40 पैकी 480/2
0.75 481/1
0.91 पैकी 481/2
0.75 482
1.65 483
2.15 485
0.67 486/1
0.58 486/2
1.62 486/3
0.10 486/4
0.10
(2)
(1)
0.10
486/5
0.10
486/6
487
0.56
0.90
488
0.26
489/1
0.50
489/2
0.74
489/2 क
489/3
1.29
489/4
0.10
489/5
0.20
0.20
489/6
489/7
0.10
489/8
0.10
0.10
489/9
489/10
0.06
489/11
0.06
0.06
489/12
0.06
489/13
2.24
490
491
1.80
493
1.16
0.91
494
1.55
495
496/1
0.38
496/2
0.40
496/3
0.38
0.50
496/4
496/5
0.50
496/6
0.38
3.91
497
0.23
498
499
0.94
500
0.55
2.63
501
502/1
1.00
502/2
2.35
1.00
502/3
504
0.42
505
1.43
506
0.41
507
0.30
508
1.57
509
0.55
510
0.82 800
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
(2) (1)
511
0.27 512
0.56 513/1
0.25 513/2
0.10 513/3
0.10. 515/1
0.77 515/2
0.76 515/3
0.50 516
0.98 517
2.49 518/1
0.65 518/2
0.76
1.00 518/3
518/4
0.24 519
1.30 520
3.14 521
1.57 522/1
0.80 522/2
0.40 523
1.86 524
3.89 525
2.45 526/1
1.74 526/2
1.23 526/3
0.20
0.40 526/4
527/1
1.10 527/2
0.40 527/3
0.40 527/4
0.40 528
0.37 529
1.61 530
1.16 531
1.14 532/1
0.53
0.20 532/2
532/3
0.40 533/1
1.19 533/2
0.12 534
1.30 535/1
0.74 535/2
0.74 535/3
0.35
[भाग 1 (1)
(2)
535/4
0.42
537/1
0.35
537/2
0.35
538/1
0.33
538/2
0.70
0.70
538/3
538/4
0.50
538/5
0.70
538/6
0.30
538/7
1.60
538/8
1.60
538/9
1.40
538/10
0.40
538/11
0.20
538/12
0.20
538/13
0.20
538/14
0.20
539/1
0.10
539/5
0.20
539/6
0.16
541/1
0.05
541/2
1.25
542/1
5.17
0.40
542/2
542/3
0.20
542/4
0.30
543/1
0.79
543/2
1.52
543/3
1.30
543/4
0.60
543/5
1.05
543/5 अ
0.10
543/6
0.20
543/7
0.10
543/8
0.18
544/1
0.36
544/2
1.60
545
0.45
546/1
0.68
546/2
0.70
547
1.25
548
1.30
549/1
0.19
549/2
0.19
549/3
0.42 भाग 1 ]
801
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2013
(1)
(2)
549/4
0.20
550
1.26
551
0.97
552/1
1.10
552/2
1.20
553
1.50
554/1
0.87
554/2
0.30
555/1
1.39
555/2
1.35
555/3
1.92
556/1
1.52
556/2
0.13
560/1
6.35
560/2
0.40
560/3
0.40
0.80
561/1
0.80 पैकी 561/2
562
2.13
563
1.10
564
1.26
583/3
1.12
583/4
0.44
583/5
0.40
583/6
0.08
583/7
0.08
589/1
1.40
589/2
1.90
0.40
589/3
589/4
0.20
589/5
0.40
589/6
0.20
591
3.48
2.27
592
593
0.70
636
0.28
637
0.37
योग : 182.61
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, जिला खण्डवा के 2× 800 मे.वा. ताप विद्युत परियोजना में विद्युतगृह एवं राखड़ बांध के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यालय , प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले , खण्डवा पॉवर लिमिटेड, शेड नंबर 07, एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स रामपुर, जबलपुर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग नीमच, दिनांक 26 फरवरी 2013
क्र. 187- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-नीमच
(ख) तहसील-नीमच
(ग ) नगर/ग्राम एवं क्षेत्रफल- हनुमंत्या पंवार 3.050 हे. , सिरखेड़ा 9.550 हे. , बिसलवास सोनगरा 0.560 हे. , सकरानी 0.300 हे. , केनपुरिया 0.300 , जवासा 0.140 हे.
सर्वे नंबर
अधिग्रहित भूमि का रकबा
(हेक्टर में) (2)
(1)
ग्राम- हनुमंत्या पंवार ( ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ) 98
0.050
180
0.050
181
0.040
0.070
182
187
0.030
1.600
367
0.160
436
438
0.640
441
0.410
योग .. 3.050 802
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 मार्च 2013
(1)
(2)
ग्राम-सिरखेड़ा ( ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ) 52
1.010
91
0.100
164/2
0.810
189
0.340
202
0.550
203
0.460
207
0.630
208
0.120
339
1.050
393
1.000
650
0.020
665
0.590
666
0.610
818
0.120
826
0.100
897
0.400
924
0.280
967
0.200
975
0.070
994
0.470
1058
0.050
1059
0.050
1060
0.050
834/1186
0.400
504
0.030
1180
0.040
योग 9.550
ग्राम-बिसलवास सोनगरा
(ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु )
0.060
1124मीन-2 1129 मीन-1
0.500
योग . 0.560
ग्राम-सकरानी ( ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ) 316 0.300 योग . 0.300
ग्राम-केनपुरिया ( ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ) 181मीन-2
0.300 योग .. 0.300
ग्राम-जवासा ( ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ) 647
0.140 योग .. 0.140
[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ठिकरिया मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु भू- अर्जन का पूरक प्रस्ताव.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड- नीमच में किया जा सकता है .
क्र. 194- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-नीमच
(ख) तहसील-नीमच
(ग) नगर/ग्राम- चंगेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 8.03 हेक्टर.
सर्वे नंबर
अधिग्रहित भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
147
0.040
148
1.340
149
1.160
150
0.330
0.660
156
157
0.520
158
0.100
159
1.780
160
0.860
161
1.240
कुल योग 8.03
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - नवीन कृषि उपज मण्डी हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड- नीमच में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.