मध्यप्रदेश
शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 11 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013 फाल्गुन 24, शक 1934
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2013
क्र. एफ- ए- 5-04-2011- एक ( 1 ) .- माननीय श्री न्यायाधिपति गिरिराज दास सक्सेना और माननीय श्री न्यायाधिपति तरुण कुमार कौशल, अतिरिक्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025-06-2012 - यूएस ॥ , दिनांक 26 दिसम्बर 2012 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायीधीश के पद पर की गई है , ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 2 जनवरी , 2013 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
803
भोपाल , दिनांक 23 फरवरी 2013
क्र. ई- 5-831 - आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) सुश्री स्वाती मीणा , आयएएस . , कलेक्टर, मण्डला को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक".
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.
804
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2013
क्र. एफ -1 ( ए) 93-2002- ब- 2-दो ( 1 ) पुलिस मुख्यालय , मध्यप्रदेश , भोपाल के आदेश क्र. 410-2013 , दिनांक 11 फरवरी 2013 द्वारा श्रीमती दीपिका सूरी , भा.पु.से. , तत्कालीन सेनानी, 25 वीं वाहिनी , विसबल , भोपाल वर्तमान में पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल , भोपाल को दिनांक 19 फरवरी से 8 मार्च 2013 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करने संबंधी आदेश राज्य शासन द्वारा निरस्त किया जाता है .
(2) श्रीमती दीपिका सूरी , भा.पु.से. , पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल को दिनांक 19 फरवरी से 8 मार्च 2013 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से. , की अवकाश अवधि में उनके कार्य सम्पादन की व्यवस्था पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा की जायेगी.
(4) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी , भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहती.
भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2013
क्र. एफ -1 (ए) 257-88- ब- 2-दो.-( 1 ) डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे. , अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल को " हाकी इंडिया, नई दिल्ली " द्वारा मलेशिया ( इपोह ) में आयोजित " सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेन्ट " में भारतीय टीम के मैनेजर के रूप में भाग लेने हेतु निजी विदेश यात्रा की अनुमति के साथ दिनांक 12 मार्च 2013 से दिनांक 20 मार्च 2013 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) , निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेगे.
[ भाग 1 (2) अवकाश से लौटने पर डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे . , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2013
फा. क्र . 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस- ब- ( एक ) -644- 2013.--विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब-( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गयी थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 108 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
क्रमांक सिविल जिले
का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
(2)
(3)
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4) (1)
" 108 . विदिशा द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गंजबासौदा.
श्री पी. सी. आर्य, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गंजबासौदा ".
F. No. 17 (E) 83-03 - ΧΧΙ- Β ( One) -644-2013 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
following amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September 2010 namely:-
AMENDMENT
In the said notification in the table , for serial number 108 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
S. No.
Name of Special Court
Name of the Civil District
Name of the Judge of the Special Court (1) (2)
(3)
(4) " 108. Vidisha IInd Additional Sessions Judge , Ganjbasoda .
Shri P. C. Arya , IInd Additional Sessions Judge , Ganjbasoda.
फा. क्र . 17 ( ई ) 83-03 -इक्कीस- ब- ( एक ) -644- 2013.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस- ब-( एक) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गयी थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 108 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
अनु क्रमांक
सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
विशेष न्यायालय की क्षेत्रिय अधिकारिता ( विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (1) (2)
(3)
(4) "108. विदिशा
गंजबासौदा का विद्युत् क्षेत्र. " द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गंजबासौदा.
टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .
F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -644-2013 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of
805 Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17 ( E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September 2010 namely:-
AMENDMENT
In the said notification in the table , for serial number 108 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
S. No.
Name of Special Court
Name of the Civil District
(2)
(1)
(3)
Territorial jurisdiction ofSpecial Court (According to the Electricity Area) (4) " 108. Vidisha
Electricity Area ofGanjbasoda. " .
IInd Additional Sessions Judge, Ganjbasoda .
Note . The pending cases of the Sepecial Court shall be stand transferred to the newly constituted Court according to their territorial Jurisdication .
फा. क्र. 1 (अ ) -3-03- इक्कीस ब ( दो ) - राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जनवरी 2012 द्वारा उप शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्त सर्वश्री वेयंकटेश प्रसाद पाण्डेय एवं जयदीप सिंह, उप शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर के कार्यकाल में, दिनांक 13 जनवरी 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा वृद्धि करता है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता -01-वेतन- 001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2013
फा. क्र. 1 (सी ) -2-2013 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , लोकायुक्त संगठन की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में मध्यप्रदेश राज्य 806
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
[ भाग 1
यह आदेश डी.डी.पी./डी.पी.ओ./वरिष्ठ ए.डी.पी.ओ. पर जिन जिलों में वे पदस्थ हैं , वहां प्रभावी होगा.
के सभी जिलों में पदस्थ डी.डी.पी. /डी.पी.ओ . वरिष्ठ ए.डी.पी.ओ. को पदानुसार लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
छिन्दवाड़ा, दिनांक 15/19 फरवरी 2013
क्र. 146 -मंडी निर्वा.-2013.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न सारणी के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में दर्शित बैंक के प्रतिनिधियों को कॉलम क्रमांक (3 ) में दर्शित कृषि उपज मण्डी समिति, जिला छिन्दवाड़ा के लिये कॉलम क्रमांक ( 4 ) में दर्शित प्रतिनिधियों को मण्डी समिति में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है :-
सारणी
क्रमांक (1)
बैंक का नाम (2)
मण्डी समिति का नाम
(3)
नाम-निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (4) 1
कृषि उपज मण्डी समिति, छिन्दवाड़ा
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित , छिन्दवाड़ा
श्री दौलतसिंह ठाकुर, संचालक , मस्जिद के पास सुकलूढाना सिवनी रोड, छिन्दवाड़ा.
2
कृषि उपज मण्डी समिति, अमरवाड़ा
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित , छिन्दवाड़ा
श्री श्रीरामसिंह रघुवंशी , अध्यक्ष , रघुकूल निवास, विवेकानंद कालोनी, छिन्दवाड़ा.
3
कृषि उपज मण्डी समिति, सौंसर
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा
श्री भिमराव राऊत, संचालक, मु.पो. रंगारी , तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.
कृषि उपज मण्डी समिति, पान्दुर्णा
4 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा
\श्री गंगाराम कडवे , उपाध्यक्ष, मु.पो. सिराठा तहसील पान्दुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा.
कृषि उपज मण्डी समिति, चौरई
5 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा
श्री शैलेन्द्र सिंह पटेल, संचालक, मु. हरदुआमाल , पो. चौरई , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.
महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
भाग 1 ]
807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 18 जनवरी 2013
प्र. क्र. 1 - अ-82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन 1 अधिनियम , 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2) (3)
(1)
(4) सिहोरा
1.09 जबलपुर
मझगवा
प.ह.नं. 46.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
सिहोरा- मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 1- अ-82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4) सिहोरा
1.18 जबलपुर
प्रतापपुर प.ह.नं. 36.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
सिहोरा-मझगवा- सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
808
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
प्र. क्र. 3 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
(4)
(3)
सिहोरा
1.65 जबलपुर
जोली प.ह.नं. 38
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सिहोरा - मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म . प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 4- अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
(3)
(4)
3.00 सिहोरा
जबलपुर
आमाडोगरी प.ह.नं. 35.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सिहोरा- मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु .
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 5 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) भाग 1 ]
809
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सिहोरा
2.64 जबलपुर
सरौली प.ह.नं. 47
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सिहोरा - मझगवा- सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 6- अ-82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सिहोरा
0.31 जबलपुर
डाबू प.ह.नं. 08 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
सिहोरा- मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु निर्माण. टोलप्लाजा
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 7- अ-82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1) (2)
सिहोरा
(3) खितौला
(4) 0.56 जबलपुर
प.ह.नं. 05.
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
सिहोरा- मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर. (5)
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
810
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
[ भाग 1 प्र. क्र. 8- अ-82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1) (2)
(4)
(5)
(6) सिहोरा
4.07
जबलपुर
(3) गिदुरहा प.ह.नं. 35.
सिहोरा- मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 15 फरवरी 2013
क्र. क- भू.अ.वि.अ. - 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/तालुका नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
(6) (2) पथरिया
(1) दमोह
(3) जेरठ
0.01
कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतू निर्माण संभाग , सागर.
ग्राम जेरठ में बेबस नदी पर पुल निर्माण हेतु.
कुल योग .. 0.01
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , दमोह तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतू निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
811
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 18 फरवरी 2013
क्र. भू- अर्जन- 12-43.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1) शाजापुर
(2) शाजापुर
(3) तिलावद गोविन्द
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.17 निजी भूमि
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर.
(6) तिलावद गोविन्द तालाब के वेष्ट वेयर में ली गई अतिरिक्त भूमि.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शाजापुर/ भू-अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 19 फरवरी 2013
क्र. 1020- भू-अर्जन- 2013- प्र . क्र. 1-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रतलाम
(2) रतलाम
(3) दिवेल
(4) 3.350
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रतलाम.
(6) दिवेल तालाब से प्रभावित अवशेष निजी भूमि का, उनके स्वामियों की सहमति पर अर्जन .
(2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, रतलाम ग्रामीण के कार्यालय में किया जासकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
812
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 20 फरवरी 2013
प्र. क्र. 053- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) पन्ना अमानगंज हिनौती निजी भूमि 0.510 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.510 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर.
पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश , सड़क विभाग निगम , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 054 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1)
(3)
(2)
(4) पन्ना अमानगंज पिपरवाह निजी भूमि 1.320 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.010 है . कुल रकबा 1.330 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर.
पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश, सड़क विभाग निगम , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
813
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
प्र. क्र. 055 - अ- 82-वर्ष 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) पन्ना अमानगंज
पतारा
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर.
पन्ना-अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 1.265 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.455 है . कुल रकबा 1.720 है .
भूमि का नक्शा ( प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश , सड़क विभाग निगम, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 056- अ- 82-वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
(1)
(5)
(6) पन्ना अमानगंज सिरी
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम , सागर.
पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि 0.345 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.400 है . कुल रकबा 0.745 है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश, सड़क विभाग निगम, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
814
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 20 फरवरी 2013
क्र. 1405-10- भू-अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील नगर/ग्राम
क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं .
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
1150
0.154
अनूपपुर कोतमा आमाड़ाड
कोयला उत्खनन कार्य हेतु 211
0.462
कुहका
भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर.
508/4
0.202
कुहका
0.060
निमहा 219/3/2जु.
387/3
निमहा
0.114
492/2
0.202
निमहा
निमहा 45/2
0.405
494/1
0.192
निमहा
निमहा 613/1
0.135
निमहा 64/1964/1
0.231
64/1964/2
निमहा
0.231
0.025
1138/1979/1
निमहा
1138/1979/2
निमहा
0.024
2.437
कुल योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 24 जनवरी 2013
प्र. क्र. 49- अ-82-2012-13- क्र. 173- भू-अर्जन नहर- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित भाग 1 ]
815
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
9.021 बड़वानी राजपुर
खजुरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर जिला- बड़वानी.
इन्दिरा सागर परियोजना की खजुरी वितरण शाखा नहर एवं उप नहर के निर्माण हेतु.
नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
बड़वानी, दिनांक 4 फरवरी 2013
प्र. क्र. 58- अ- 82-2012-13- क्र. 256- भू-अर्जन नहर-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)
(1)
(3)
(4)
29.622 बड़वानी ठीकरी
बघाड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर जिला-बड़वानी.
इन्दिरा सागर परियोजना की बाड़ी वितरण शाखा एवं माईनर -2 शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.
नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
बड़वानी , दिनांक 28 फरवरी 2013
प्र. क्र. 60- अ - 82-2012-13- क्र. 482- भू-अर्जन - नहर - 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में 816
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
[भाग 1 उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4)
अभाली
10.129 बड़वानी ठीकरी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी जिला-बड़वानी.
इन्दिरा सागर परियोजना की कुआं शाखा नहर एवं उसकी डी-12 , डी 10, डी 10 एसएम-1 , के निर्माण हेतु.
नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 26 फरवरी 2013
क्र. भू-अर्जन 6 ( अ-82 ) 2011-12-570 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(3)
(5) (1) डिण्डौरी
शहपुरा
(4) निजी भूमि
173
0.170
169
0.070
170
0.100
पहरूआ माल प.ह.नं. 05, रा. नि.मं. रयपुरा.
178
0.450
181
0.020
0.070
227
174
0.160
172/1
1.050
221
0.560
167
0.080 (6)
(7) मोहरा पहरूआ जलाशय शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
भाग 1 ]
817
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
232
0.550
248
1.300
176
0.210
177
0.080
179
0.240
180
0.200
223
0.260
230
0.070
233
0.090
172/2
0.230
183
1.000
184
0.170
311
0.200
185
0.090
162
1.900
186
0.030
163
0.040
220/1
1.570
220/2
1.540
222
0.870
245
0.640
224
0.100
228
0.090
229
0.250
251
0.120
236
0.180
158
0.370
237
0.040
238
0.180
250
0.560
252
0.290
0.030
125
166
0.160
145/348
0.130
16.510
योग निजी भूमि ..
शासकीय भूमि
171, 144,
182, 219 ,
251, 161 ,
6.010
242, 246,
145/349 ,
247, 249,
291
22.520
महायोग
(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
818
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. भू-अर्जन 7 ( अ -82 ) 2011-12-569.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(5)
(1) डिण्डौरी
(2) शहपुरा
(4) निजी भूमि
158/1
0.160
(3) पहरूआ रै. प.ह.नं. 05 रा. नि.मं.
158/2
रयपुरा.
0.160 0.320
योग निजी भूमि ..
(7) मोहरा पहरूआ जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
शासकीय भूमि
0.000 0.320
महायोग ( 2 ) भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन 8 ( अ -82 ) 2011-12-568.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नंबर तहसील/ तालुक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(5) (1) डिण्डौरी
(2) शहपुरा
(4) निजी भूमि
248
251
0.070 0.060
252
0.010
(3) पहरूआ मा. प.ह.नं. 05 रा. नि.मं. रयपुरा.
0.160
253/3
266/1
0.190
265
0.130
262
0.190
98
0.220
(7) मोहरा पहरूआ जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
भाग 1 ]
819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15. मार्च 2013
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
103
0.070
0.070
97
94
0.020
107
0.110
108
0.040
109
0.010
116
0.030
0.060
115
114
0.050
46
0.030
48
0.110
47/1
0.060
47/2
0.050
32/1
0.160
32/2
0.230
32/3
0.160
30
0.200
4
0.130
29
0.130
8
0.020
6
0.040
7
0.080
2/2
0.180
26
0.020
9
0.010
योग निजी भूमि 3.100
शासकीय भूमि
260, 263 ,
261/101,
0.790
100, 99 ,
95, 93 , 92
3.890
महायोग
(2 ) भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन 9 ( अ-82 ) 2011-12-567.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में 820
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
[भाग 1 उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 )
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नंबर
तहसील/ तालुक
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(5)
डिण्डौरी शहपुरा मोहरा कला
कार्यपालन यंत्री,
निजी भूमि
प.ह.नं. 01
509
0.370 जल संसाधन संभाग ,
मोहरा पहरूआ जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.
726
रा. नि.मं.
0.120 डिण्डौरी.
0.110
730/1
रयपुरा .
727
0.030
728
0.150
725
0.110
730/2
0.020
731
0.340
0.040
732
684
0.390
331
0.080
733
0.140
734
0.130
706
0.110
717
0.120
335
0.130
0.070
716/2
716/1
0.200
715
0.070
713
0.070
0.090
441
685
0.080
332
0.080
682
0.270
672
0.020
334/1
0.100
0.090
334/2
339
0.030
340
0.050
319
0.060 भाग 1 ]
821
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
318
0.010
313
0.010
162
0.030
312
0.020
308
0.140
304
0.050
151
0.110
306
0.050
307
0.070
150
0.160
0.110
190
189
0.270
188
0.020
202
0.210
164
0.190
156/1
0.030
156/2
0.030
396
0.250
योग निजी भूमि
5.430
शासकीय भूमि
738, 704,
683 , 681 ,
333 , 337,
342, 172 ,
1.250
310 , 199 ,
180, 204,
152, 155 ,
508
महायोग
6.680
( 2) भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
822
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 19 फरवरी 2013
क्र. 1351 - भू- अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा परासिया
रकबा 0.057 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.
ग्राम-तीतरा ब. नं. 248 प.ह.नं. 12/12 रा.नि.मं.- परासिया
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , सेतु संभाग , सिवनी, जिला सिवनी ( म. प्र. ) .
तीतरा डुंगरिया डुड्डी मार्ग में घटामाली पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी, ( म. प्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
भाग 1 ]
823
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 1352- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1) छिन्दवाड़ा परासिया
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग , सिवनी, जिला सिवनी (म. प्र.) .
(6) तीतरा डुंगरिया डुड्डी मार्ग में घटामाली पुल एवं पहुंच * मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) ग्राम - डुड्डी ब. नं. 268 प.ह.नं. 17/12 रा.नि.मं.- सिरगोरा.
रकबा 0.125 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित वाली भूमि पर आने वाली (4) सम्पत्तियां) .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी ( म.प्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
छिन्दवाड़ा , दिनांक 26 फरवरी 2013
क्र. 1546 - भू- अर्जन - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति 824
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
[भाग 1 प्राप्त है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2) उमरेठ
(1) छिन्दवाड़ा
01.012 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां ).
(3) ग्राम- उमरेठ ब. नं. 32 प.ह.नं. 05 रा.नि.मं.- उमरेठ.
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) .
(6) सोनापिपरी - उमरेठ- मुआरी- अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, म. प्र.
रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1547 - भू- अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(4) (2) उमरेठ
(1) छिन्दवाड़ा
रकबा -01.560 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .
(3) ग्राम- छावडीकला ब. नं. 174 प.ह.नं. 22 रा.नि.मं.- उमरेठ.
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) संभागीय प्रबंधक म. प्र . रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश)
(6) सोनापिपरी - उमरेठ- मुआरी- अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
भाग 1 ]
825
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक महाप्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपेंट कार्पोरेशन लिमिटेड छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1548 - भू- अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा उमरेठ ग्राम- छावडीखुर्द रकबा 0.590 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .
ब. नं. 175 प.ह.नं. 21 रा.नि.मं.- उमरेठ.
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) .
सोनापिपरी - उमरेठ - मुआरी- अम्बाडा ( एम. डी . आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक महाप्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
826
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
[ भाग 1 क्र. 1549- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)
(3)
(4) छिन्दवाड़ा चौरई ग्राम- घोरावाड़ी ब. नं. 75 प.ह.नं. 16/27 रा.नि.मं.- चौरई .
रकबा 17.080 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.
(2)
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश).
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 5 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 1550 - भू- अर्जन - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, भाग 1 ]
827
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)
(2)
(3)
(4) चौरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम समसवाडा, ब. नं. 266, प.ह.नं. 30, रा.नि.मं.- चौरई .
रकबा-34.520 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां .
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना , तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर, उपसंभाग क्रमांक 5 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 1551 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , 828
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
[भाग 1 सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) चौरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम खमरियाखुर्द, ब. नं. 43, प.ह.नं. 15/27, रा.नि.मं. -चौरई.
रकबा 13.480 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां .
अनुसूची
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर, उपसंभाग क्रमांक 5 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
829
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
धार, दिनांक 27 फरवरी 2013
क्र. 2805- भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते है: -
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम का नाम
(2)
(3)
(1) धार
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 0.124 सरदारपुर सरदारपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण, संभाग इन्दौर.
पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित होने से . सरदारपुर- भोपावर मार्ग माही नदी (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदारपुर एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर ( म.प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 27 फरवरी 2013
क्र. 509 - भू- अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में )
(4) 4.500 (1) सीधी
(2) रामपुर नैकिन
(3) मढ़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की मढ़ा माइनर की मढ़ा सब माइनर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
830
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
[ भाग 1 क्र. 511 - भू- अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (1)
(2) (3)
(4) सीधी
0.204
लोढ़ौटा
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की मढ़ा माइनर की मढ़ा सब माइनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 517 - प्रका.- भू- अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में) (1)
(2) (3)
(4) सीधी
3.010 रामपुर नैकिन रघुनाथपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
831
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 519 - प्रका.- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (4) सीधी
1.70 रामपुर नैकिन बीरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल , नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की बीरपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 521- प्रका.- भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (1)
(2)
(3)
(4) सीधी
0.90
नैकिन
रामपुर नैकिन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल, नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की नैकिन माइनर की उपशाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
832
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
[भाग 1
रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2013
क्र. 542- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (4) रीवा सिरमौर
0.080
शाहपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र.) .
सिरमौर वितरक नहर के शाहपुर माइनर के अन्तर्गत शाहपुर सब- माइनर 0.080 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 544 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (2)
(1)
(3)
(4) रीवा सिरमौर बदरांव गौतमान
0.055
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर के महरी माइनर नहर 0.055 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन,
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
833
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 546- भू-अर्जन- 12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (1) (2)
(3)
(4) सतना
पतौडा
0.975 रघुराजनगर
सतना
योग : 0.975
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा (म.प्र. ).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 548 - भू-अर्जन- 12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) सतना
कोटर अबेर
3.474
योग : 3.474
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा (म.प्र.).
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकताहै.
834
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
[भाग 1 क्र. 550- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल लगभग ( हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
सतना
कोटर कोटर
3.888 कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा (म.प्र. ).
योग : 3.888
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उपशाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकताहै .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर , दिनांक 28 फरवरी 2013
प्र.क्र. 03 - अ-82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(6) (1)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(5)
ग्वालियर ग्वालियर बिल्हैटी
3.57 योग : 3.57
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की उप शाखा 3 एल , 1 एल / 3 एल / 4 एल के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
835
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
प्र.क्र. 04 -अ- 82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(1)
(2) (3)
(5)
(4)
(6) ग्वालियर ग्वालियर हिमैयापुरा
1.79 योग : 1.79
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माताशाखा नहर की 2 आर मायनर 5 एल, 4 एल एवं 5 एल के निर्माण हेतु.
(
2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र.क्र. 05 - अ- 82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(3)
(4)
(2)
(5)
(6) ग्वालियर ग्वालियर
मानपुरा
0.48 योग : 0.48
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 एल के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
836
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
[भाग 1 प्र.क्र. 06- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
ग्वालियर ग्वालियर नारायणपुर
0.34 योग : 0.34
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र.क्र. 07- अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(2)
(3)
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
(5)
ग्वालियर ग्वालियर सुनारपुरा माफी
0.94 योग : 0.94
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 4 एल के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
837
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
प्र.क्र. 08 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(3)
(4) ग्वालियर ग्वालियर ककरारी
0.18 योग : 0.18 (
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 एल के निर्माण हेतु.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र.क्र. 09 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) ग्वालियर ग्वालियर
सूपाट
0.78 योग : 0.78 (2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की मायनर 1 एल सब मायनर 2 एल के निर्माण हेतु.
) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
838
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
प्र.क्र. 10- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(3)
(1)
(5)
(6)
(4)
ग्वालियर ग्वालियर सिरसौद
4.13 योग : 4.13
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की मायनर 1 एल के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र. 11 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(6) (1)
(2)
(3)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
ग्वालियर ग्वालियर खेड़ा
1.2 योग : 1.2
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
839
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
प्र.क्र. 12 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6) ग्वालियर ग्वालियर भवनपुरा
3.25 योग : 3.25
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र.क्र. 13- अ-82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
ग्वालियर ग्वालियर दयेली
3.28 योग : 3.28
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 एल एवं 1 एल सब मायनर 2 एल के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
840
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
[भाग 1 प्र.क्र. 14 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6) ग्वालियर ग्वालियर सुपावली
2.9 योग : 2.9
कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 3 एल एवं 2 एल एवं 1 एल सब मायनर 3 एल के निर्माण हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 26 फरवरी 2013
प्र. क्र. 3 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
ख. न.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
(1)
(3)
(2)
कुल रकबा ( एकड़ में ) (4)
(5)
(6) रायसेन बरेली
573
0.99
0.99
मगरधा बगलबाडा
9.66 योग : 9.66
कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग, रायसेन.
मगरधा, बगलबाड़ा मार्ग निर्माण हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , बरेली, जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग , संभाग रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
841
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
प्र. क्र. 4- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
ख. न .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )
कुल रकबा (एकड़ में )
(1) (2) (3)
(4)
(6)
(5)
रायसेन
0.01
बाड़ी सुल्तान नगर प.ह.न. 37
0.01
कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग , रायसेन.
नोनभेंट मार्ग निर्माण सुल्तान नगर.
0.01
0.32 0.16 0.15 : 0.63
0.03
40सिंचित 41 सिंचित 42असिंचित योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , बरेली, जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग, संभाग रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
रायसेन, दिनांक 1 मार्च 2013
प्र. क्र. 1 - अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम का नाम ख. न.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में ) ( हेक्टेयर में )
(1) (2) (3)
(4)
(6)
(5)
134
0.595
0.021
रायसेन बेगमगंज मरखेड़ा टप्पा
नहर निर्माण हेतु "
"
"
0.283
0.061
484/3, 22
कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन संभाग, रायसेन.
" _"_
321, 322/1
"
"
"
6.878
0.809
321, 322/2
_"_
_"_ 321, 322/3
"
" _"_
154
0.360
0.178
" _"_
155/11
0.327
0.130
"
"
" 155/2
159
0.032
0.401
"
2.553
0.623
158/1
"
158/2
158/3 842
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(2) (3)
(1)
(4)
158/4
रायसेन
मरखेड़ा टप्पा
बेगमगंज
"
"
158/5
"
158/6
"
"
178
0.651 "
176
0.105
"
"
174/1 | 0.733
174/2
175
0.312
177
0.142
173/11
0.765
173/2
181/1 0.178
181/2
97/11
2.252
97/2
97/3
193/1 , 194 ,
196, 198
"
193/2, 194 ,
1.665
196, 198
"
193/3 , 194,
196, 198
1.138
220/1
220/2
219/1
2.678
219/2
219/3
205/1/1/1
205/1/1/2
205/1/2 5.696
205/1/3
205/2
5.135
207 , 208
0.583
210
0.190
211
0.421
212
0.227
213
205
0.271
झिरिया रानी
"
0.624
194/4
"
202/1
0.749
202/*2 "
201/1
0.182 "
"
201/2
0.668
200
6.568
[भाग 1
(5)
(6)
नहर निर्माण हेतु
"
"
" 0.142
" 0.032
0.170
0.032
0.081
0.121
0.032
0.243
" 0.142
0.308
0.101
0.344
0.745
0.162
0.101
0.202
0.089
0.041
0.186
0.162
0.073
0.243
0.308 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
(2)
(1)
(3)
(4) रायसेन बेगमगंज झिरिया रानी
1.991
195, 196
197, 198 _ "_ _"_
199
0.117
180
4.768 "
"
178 , 179/2 4.158
179/3
"
-"-
0.785
177/1
_"_ _ "_
3.936
95,96,97
"
_"_
2.124
98,99/ 11
98/99/2
"
106/1
107/1
3.556
108/1
106/2
107/2
1.877
108/2
109
1.473
110,111,112 "
0.255
116,117
"
56/1
3.439
56/2, 56/3
26
2.549 रायसेन
झिरिया रानी
बेगमगंज
"
"
166/11
"
166/2
1.053
"
"
166/3
"
"
159/1
160/1
"
159/2
1.121
160/1/1
160/2/2
161
0.346
162/1
0.234
0.408
158/21
158/3
505
2.420 -"- महुआखेड़ा कलॉ
"
0.348
335
"
334
0.534 "
"
333
0.247 _"_
332
0.206 "
532/282 5.139
"
285
3.257
284
2.699
271/1
0.061
843
(6)
(5)
0.069
नहर निर्माण हेतु
_"_ 0.032
0.478
" 0.364
"
_ "_ 0.154
" 0.526
" 0.405
"
" 0.162
_ "_ 0.486
0.526
0.194
1.295
0.567
0.190
0.041
0.024
0.049
0.113
0.344
0.162
0.263
0.146
0.081
0.567
0.535
0.567
0.032 844
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
[भाग 1 (1) (2) (3)
(4)
(5)
(6) रायसेन बेगमगंज महुआखेड़ा कलॉ
नहर निर्माण हेतु "
" "
272/1
272/2
2.039
0.454
_ "_ _"_
272/3
_ "_ _ "_
_"_
273
0.142
0.069
"
"
_"_ 232/1/1
" _"_
232/1/2 1.773
0.365
"
" _ "_
232/1/3
"
_ "_ 232/2
_"_
231/1
"
231/2
2.967
0.024
_ "_ 231/3
"
"
227
2.570
0.324
"
_ "_ 225/2
1.214
0.024
"
" _"_
224
3.435
0.405
" 223/1/11
"
_ "_ 223/2
0.567
4.557
223/1/2
"
_"_ रायसेन बेगमगंज
167/1
0.567
5.439
"
"
_"_
167/2
"
"
" 164/1
4.909
0.753
"
_"_
-"
51/1
0.186
0.882
51/2
"
_"_
0.567
45/2/2 1.995
-"-
0.469
39,40,42/1 /1 1.213
_ "_
-"- 39,40,42/1/2
_"_
_"_ 38/2/3/1
2.444
38/2/3/2
0.445
_"_
_"_ _"_
38/2/2/1
_"_
_"_ 38/2/2/2 भाग 1 ]
845
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
3.298
181/1
0.627
रायसेन
नहर निर्माण हेतु बेगमगंज महुआखेड़ा कलॉ
"
_"_
_ "_
181/2
"
_"_
_ " _
1.870
163
0.146
"
_"_
_"_
65
0.902
0.065
67/1/1/1
" "
_ "_ 67/1/1/2 3.807
0.182
"
"
67/1/2
" " "
67/2
" "
"
64/11
4.261
0.300
"
"
_"_
64/2
"
_"_
2.792
0.546
4-5/4
"
3/2
0.425
0.073
"
285
0.081
3.257
"
" 286/1
"
_ "_
286/2
3.671
0.186
286/3
" 287/2
287/3
3.699
0.251
_"_
287/1
"
288
4.521
0.202
" "
265
2.898
0.202
"
"
_"_ 519/265 0.328
0.057
"
"
_"_
0.526
531/240
0.081
"
"
_"_
255
0.061
1.550
"
"
_"_
0.732
0.101
254/1
" "
254/2/1
"
_"_ 253/1
0.401
0.113
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
846
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
कार्यालय, कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 1 मार्च 2013
क्र. 25 - भू- अर्जन- 2013-प्र.क्र. 6-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(5)
(6) (1) मन्दसौर
(4) 4.50
(3) देवरिया विजय
सुवासरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मन्दसौर .
देवरिया विजय तालाब डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 26 - भू- अर्जन- 2013-प्र.क्र. 01-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(3)
(5)
(6) (1) मन्दसौर
देवरी
(4) 3.81
शामगढ़
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मन्दसौर.
देवरी तालाब डूब एवं नहर योजना प्रकरण.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, गरोठ , जिला मंदसौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
847 कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 4 मार्च 2013
क्र. 569 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा सिरमौर
6.024
गुहिया
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर एवं सब- माइनर की 6.024 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 571 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा सिरमौर हिनौता
5.380
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .
सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर एवं सब- माइनर की 5.380 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
848
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 573 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा सिरमौर डीही
0.120
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब- माइनर की 0.120 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 575 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(2)
.(3)
(1)
(4)
(5)
(6) रीवा
0.287
सिरमौर महरी कोठार
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब- माइनर की 0.287 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 577- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (1) रीवा सिरमौर डोल कोठार
0.720
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .
सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब- माइनर की 0.720 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
849
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 579 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.: -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
रीवा सिरमौर
1.000
मऊ पवाई
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ).
सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब- माइनर की 1.000 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 581 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)
(5)
(6) रीवा सिरमौर आमा नौढिया
0.080
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब - माइनर की 0.080 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 583- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(6)
(4)
(5)
रीवा
1.872
सिरमौर पड़री पवाई
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की टेल माइनर की 1.872 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
850
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 585 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:-
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा
तिलखन
सिरमौर
3.480
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की खड़हर माइनर की 3.480 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 587 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2) (3)
(4)
(6)
(5)
रीवा सिरमौर सदहना
5.880
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की सदहना माइनर एवं सिरमौर वितरक की टेल माइनर की 5.880 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 589 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2) (3)
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)
(6) (1) रीवा
3.840
सिरमौर कोचरी पवाई
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की टेल माइनर की 3.840 में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 591 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा सिरमौर हटबा कोठार
5.700
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की हटबा सब माइनर नं . 2 एवं हटबा माइनर का विस्तार की 5.700 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 5 मार्च 2013
क्र. 595 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) रीवा सिरमौर खैरहन
3.960
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की बदरॉव माइनर की 3.960 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 597 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. : --
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)
(5)
(6) (1) रीवा
2.660
सिरमौर बदरॉव -356
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की बदरॉव माइनर की 2.660 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
852
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 599 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा सिरमौर खरौली
0.720
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .
सिरमौर वितरक नहर की सदहना माइनर की 0.720 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 5 मार्च 2013
प्र. क्र. 3 - अ - 82-2012-13- पीपलखेड़ीकलॉ -162 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(2) (3)
(4) कुंभराज
(1) गुना
पीपलखेडी कलॉ
0.857 0.010
2 कुआ-1
कुल .. 0.867
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़ , जिला गुना.
भोजपुरा तालाब योजनांतर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अधिकारी चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा सकता है.
(3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथी के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
853
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 5 मार्च 2013
क्र. 1886 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5- ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
(1) (2)
(3)
अर्जत की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4)
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रजोजन का वर्णन (6) चौरई
छिन्दवाड़ा
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आ रही निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
ग्राम- मडुआढाना ब.नं. 222 , प.ह.नं. - 02, रा.नि.मं. -चौरई.
रकबा 96.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधन संभाग क्र. - 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, (म.प्र.).
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन संभाग क्र. -1 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-2 , सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्रचौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 21 फरवरी 2013
क्र. प्र. भू-अर्जन-1458-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः 854
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
[भाग 1 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे. में)
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7) सागर सागर बिजौरा
3
2.04 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 ,
कंजेला जलाशय डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन.
योग. 2.04 सागर ( म. प्र. ) .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- कंजेला जलाशय ( ग्राम बिजौरा ) के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, सागर के कार्यालय , में किया जा सकता है.
सागर , दिनांक 6 मार्च 2013
क्र. क- 1852- भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये नया खेड़ा ( गनेशपुरा ) जलाशय निर्माण हेतु आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील
पटवारी लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(2)
(3)
हल्का नंबर ( हेक्टेयर में ) (4)
(6)
(5)
सागर सागर
बण्डा बण्डा
नयाखेड़ा सेसई माफी
02 02
23.52 33.73
नयाखेड़ा ( गनेशपुरा ) जलाशय योजनान्तर्गत .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सागर .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- नयाखेड़ा ( गनेशपुरा ) जलाशय योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू- अर्जन.
(3) भूमि का पूरक नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 01 - अ-82 - भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा भाग 1 ]
855
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ ग्राम एवं प.ह.नं.
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे. में)
(1) (2) (3)
(6)
(7)
(4)
(5)
सागर
रहली
236/1
रहली
0.360
खास 20
235/1
0.688
235/2
0.170
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.
बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजना से मार्ग के रहली वायपास निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन. 236/2
0.190
236/3
0.360
234
0.716
233
0.709
0.041
16/2
24/1
0.413
148/2
0.243
155
0.506
26/3
0.830
148/3
0.162
148/6
0.155
148/7
0.155
145
0.324
146
0.142
144/1
0.170
163/1
0.364
0.162
163/3
181/1
0.108
181/2
0.036
181/3
0.021
181/4
0.130
181/5
0.057
0.008
181/6
190
0.170
182/1
0.028
183
0.010
182/2
0.021
182/3
0.016
182/4
0.016
योग.. 7.481
नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
856
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
[ भाग 1 प्र. क्र. 2 - अ- 82-प्र. भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ ग्राम एवं प.ह.नं.
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे. में)
(1)
(4)
(2)
(7) (3)
(6)
(5)
रहली
207/2
0.405
सागर
खमरिया 21
206
0.243
212/1
0.283
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.
बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजना से मार्ग के रहली वायपास निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन. 212/2
0.951
214
0.030
213
0.345
221
0.142
62
0.656
0.183
61/2
63
0.33
63
0.010
0.588
53/2
54
0.089
0.656
57/1
56
0.235
55
0.041
366/1
0.344
366/3
0.040
368/1
0.183
369
0.709
561/2
0.121
560/2
0.113
559
0.061
558
0.061
557
0.162
379/1
0.182
379/5
0.507
379/6
0.299
0.162
379/11
379/18
0.303
0.930
549
546
1.416
0.456
488/1 857 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7) 488/4
0.313
540/1
0.030
0.200
548/1
0.215
548/2
0.200
548/3
0.728
547 योग .. 12.625
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र . क्र. 3 - अ- 82 - प्र.भू- अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ ग्राम एवं
कुल कुल रकबा
ख. नं.
प.ह.नं.
(हे. में)
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7) 118/1
सागर रहली
0.140
पटना ककरी 20.
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.
बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजना से मार्ग के रहली बायपास निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन.
योग . 0.140 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 4- अ-82-प्र.भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ ग्राम एवं प.ह.नं.
कुल ख. नं.
कुल रकबा (हे. में)
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) सागर
494
रहली
500/2
सहजपुरी खुर्द 19 .
500/3
0.07 0.18 0.24
संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.
बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजना से मार्ग के रहली बायपास निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन.
858
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
[भाग 1 (1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
0.21
0.09
0.41
500/4 0.05 516 515 500/1 514
0.10
योग 1.35
नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंदसौर , दिनांक 7 मार्च 2013
क्र. 645 - भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र. 01- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
(5)
(6) मन्दसौर मन्दसौर
3.500
रलायता तालाब योजना
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
पिथ्याखेड़ी
5.290
पिथ्याखेड़ी जागीर
विभाग , संभाग मंदसौर.
18.382
धारीयाखेड़ी
रलायता
4.270
योग ..31.442
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड मन्दसौर के यहां एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मंदसौर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
859
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 7 मार्च 2013
क्र. 497- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 1- अ-82-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
क्षेत्रफल (हे. में ) (1)
(2)
(3)
(4) देवास
ठिकरिया
कन्नौद
115.62
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , परियोजना जलसंसाधन संभाग, देवास.
दतुनी बांध परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद में देखा जा सकता है.
क्र. 491 - भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4) देवास
152.05
सुकलिया
कन्नौद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, परियोजना जलसंसाधन संभाग, देवास.
दतुनी बांध परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
860
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012
क्र. 125- अ-82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख) तहसील- ग्वालियर
(ग ) ग्राम- कैमपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टर.
रकबा
सर्वे क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
0.02
0.06
253 259/1 259/2
योग .. 0.08
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा नहर/रसीदपुर डिस्ट्री उपशाखा एम -4 आर. एवं एम-5 आर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.
ग्वालियर, दिनांक 7 जनवरी 2013
प्र. क्र. 116- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित
[भाग 1 सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
( ग) ग्राम-सांतलपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.970 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(3) (1)
0.38
0.06 228/मिन-2 228/मिन-2
0.26
0.010 229
0.130
227
0.010
0.310
226
0.120
0.310
0.200
0.580
238
0.010 240
1.00
0.010 225
0.220
0.080
224
0.050 223
0.010
0.080
0.070 222
0.220
221
0.100
0.030
0.020 220
0.170
187
0.490
0.080
0.020 169
0.170
190
0.330
0.010
0.240
0.040 168
0.130 167
0.500
166
0.450
0.070 58
0.720
0.02
योग : 0.970 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा उदयपुरा नहर/ रशीदपुर डिस्ट्री उपशाखा नहर 2 आर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
861
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
पृ. क्र. 126- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- ग्वालियर
(ग) ग्राम-खेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.780 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (1)
(2)
(3) 460
0.470
0.100 463
0.880
0.250 470
0.670
0.130 471
0.450
0.010 429
3.070
0.210 245
1.620
0.160 233
0.50
0.020 235
0.200
1.030
237
0.240
0.080 240
0.250
0.09 238
0.010
0.01 241
0.230
0.030 239
0.460
0.04 242
0.490
0.04 116
1.050
0.210
0.41
95/1
0.050 95/2क
0.420
0.020
0.420
9152 ख
103
1.010
0.070 105
0.290
0.030 106
0.420
0.030
1.780
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा उदयपुरा नहर/ रशीदपुर डिस्ट्री उपशाखा नहर 2 आर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.
ग्वालियर, दिनांक 23 फरवरी 2013
पृ. क्र. 122- अ-82-11-12 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील-ग्वालियर
(ग ) ग्राम- खरगूखेड़ा
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.72 हेक्टर.
सर्वे नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में) (1)
(2)
(3) 194
0.07
0.13
165
0.49
0.13
0.15
164
0.01 119
0.43
0.04
0.06
152
0.03
0.13 166
0.65
0.01 154
0.81
151
1.53
0.13 152
0.04
0.10 149
0.84
0.15
0.02 144
0.18
0.02
0.02 145
139
0.17
0.03
0.21
0.09 138
137
1.07
0.06
0.37
0.12 56
57
0.25
0.03
0.02 59
0.05
0.13 58
0.67
61
0.25
0.06
0.15 63
0.64
0.04 6
0.77
4
0.16
0.49
0.06
0.63
2
योग : 1.72 862
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की रशीदपुर नहर की उपशाखा एम-3 एल 1 - एल/ 3 एल के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 7 फरवरी 2013
प्र. क्र. 01-2012-13-अ-82 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय
(क) जिला-शिवपुरी
(ख) तहसील- पिछोर
(ग ) नगर/ ग्राम- मसूदा
(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 3.68 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
290
0.07
292
0.22
448
0.29
450
0.05
460
0.02
498
0.01
501
0.27
502
0.40
506
0.14
507
0.36
508
0.27
[भाग 1
(2)
(1)
0.23
524
532
0.55
533
0.02
535
0.40
536
0.23
0.10
537
0.01
538
542/1
0.03
503
0.01
कुल रकबा 3.68
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए विलरुऊ दिनारा पोषक नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 12 फरवरी 2013
क्र. क - 1189- भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 13-अ-82-11- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- शाहगढ़
(ग) ग्राम-डिलौना
( घ) क्षेत्रफल -0.67 हेक्टेयर. ( निजी भूमि).
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
0.14
17/1 भाग 1 ]
863
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2)
2
0.12
17/2
0.32
17/4
0.03
18/2
0.03
19
0.02
0.01
18/1
कुल रकबा 0.67
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- उजनेठी- पाटन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम डिलौना की भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 20 फरवरी 2013
प्र. क्र. 215 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम-सिरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.729 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
प्रकार (3) 2903
0.151
निजी भूमि 2905/1
0.141
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.200
2906
निजी भूमि 2897
0.180
निजी भूमि 2896
0.050
निजी भूमि 2894
0.165
निजी भूमि
0.207
2893
निजी भूमि
0.150
2891
निजी भूमि 2888/1
0.580
निजी भूमि
0.150
2885/1
निजी भूमि
0.014
2884
निजी भूमि 2758
0.127
निजी भूमि 2759
0.154
निजी भूमि
0.560
2745
निजी भूमि
0.066
2746
निजी भूमि
0.048
2740
निजी भूमि
0.040
2741
निजी भूमि
0.560
2743
निजी भूमि 2722
0.149
निजी भूमि 2879
0.037
निजी भूमि
3.729
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - पन्ना अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 216- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम-हिनौती
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.280 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमिका
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.140
1630
निजी भूमि
0.010
1631
निजी भूमि 864
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2)
(3) 1632
0.020
निजी भूमि 1634/2
0.120
निजी भूमि 1633/3
0.010
निजी भूमि 1644/1
0.050
निजी भूमि 1665
0.050
निजी भूमि 1645/1 क
0.090
निजी भूमि 1648
0.280
निजी भूमि 1649
0.320
निजी भूमि 1650
0.050
निजी भूमि 1652/1
0.080
निजी भूमि 1666/9
0.020
निजी भूमि 1709
0.020
निजी भूमि 1666/7
0.020
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.280
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पन्ना अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 217- अ-82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम-अमानगंज पतारा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.456 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
भूमि का प्रकार (3) 15
0.016
निजी भूमि 36
0.061
निजी भूमि 33
0.229
निजी भूमि 34
0.137
निजी भूमि 35
0.120
निजी भूमि 32
0.128
निजी भूमि
(2)
(1)
(3)
0.010
31
निजी भूमि 39
0.345
निजी भूमि
0.038
38
निजी भूमि
0.369
27
निजी भूमि
0.060
49/2
निजी भूमि 40
0.091
निजी भूमि 48
0.292
निजी भूमि 49/1
0.054
निजी भूमि 59/2क
0.237
निजी भूमि 50/1
0.070
निजी भूमि
0.010
59/1
निजी भूमि 61
0.301
निजी भूमि 62
0.053
निजी भूमि 79/1
0.059
निजी भूमि 79/2
0.295
निजी भूमि 80
0.070
निजी भूमि
0.068
83
निजी भूमि
0.111
313/3
निजी भूमि 314/1
0.416
निजी भूमि 314/2
0.239
निजी भूमि 304
0.009
निजी भूमि 315
0.749
निजी भूमि 321
0.204
निजी भूमि 322
0.434
निजी भूमि 335
0.018
निजी भूमि 323
0.242
निजी भूमि 298
0.085
निजी भूमि 295
0.269
निजी भूमि 353
0.411
निजी भूमि
0.248
294
निजी भूमि 293
0.080
निजी भूमि 447/1
0.230
निजी भूमि 339
0.013
निजी भूमि
0.388
444
निजी भूमि
0.094
443/1
निजी भूमि 445
0.103
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 7.456
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पन्ना अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
865
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
प्र. क्र. 218 - अ-82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग ) ग्राम- पिपरवाह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.917 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
भूमि का प्रकार (3) 1331
0.050
निजी भूमि 1388
0.470
निजी भूमि 1389
0.040
निजी भूमि 1387
0.050
निजी भूमि
0.100
1277
निजी भूमि 1386
0.339
निजी भूमि 1385
0.050
निजी भूमि 1384
0.278
निजी भूमि 1383
0.050
निजी भूमि 1382
0.250
निजी भूमि 1381
0.050
निजी भूमि 1378
0.050
निजी भूमि 1370/1 क
0.280
निजी भूमि 1370/1 ख
0.210
निजी भूमि 1361
0.460
निजी भूमि 1359
0.150
निजी भूमि 1360
0.040
निजी भूमि
2.917 कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - पन्ना अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 139- अ-82-वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील - अजयगढ़
(ग) ग्राम- पड़रहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
भूमि का प्रकार
(2)
(3) (1)
882/1 ख
निजी भूमि
0.16 0.80
882/ 1 ग
निजी भूमि
0.96
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरहेपुर तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग श्योपुर, दिनांक 22 फरवरी 2013
प्र. क्र. 01-2012-2013-अ-82 -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- श्योपुर
( ख ) तहसील - विजयपुर
(ग ) नगर/ग्राम- बैनीपुरा 866
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.863 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
726
0.052
725
0.083
722
0.094
720
0.052
719
0.041
712मि. 1
0.073
713
0.042
714
0.052
703
0.052
0.094
699
688
0.083
689
0.041
0.084
681
733
0.010
690
0.010
0.863
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बारधा नाला परियोजना की 1 एल- ए, माइनर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , विजयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 26 फरवरी 2013
क्र. दस- भू-अर्जन- फा-574-प्र. क्र. 8-अ-82-2012-2013- 1201.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
[भाग 1 (ख) तहसील- गोहपारू
(ग) ग्राम- मलमाथर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.583 हे .
ग्राम- मलमाथर पटवारी हल्का मलमाथर नम्बर 07 730/1
0.745
2.033
733/2
520
0.041
523
0.061
0.020
559
0.041
561/2
0.041
561/4
0.129
621/2
624
0.029
624/2
0.029
625
0.249
624/5
0.029
730/2
0.744
521
0.049
0.041
530
0.041
561/1
561/3
0.041
561/4
0.041
622
0.061
624/1
0.029
0.029
624/3
624/4
0.029
694
0.041
4.583
कुल योग
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील-गोहपारू
(ग) ग्राम- रतहर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.432 हे .
ग्राम- रतहर पटवारी हल्का मलमाथर नम्बर 07 444
0.584
446
0.652
448
0.328
0.297
449/2
445
0.312
0.490
447
449/1
0.297
450
0.202
3.432
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मलमाथर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम मलमाथर की 4.583 हे . एवं ग्राम रतहर की 3.432 हे. का अर्जन.
भाग 1 ]
867
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 19 फरवरी 2013
क्र. 475- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- पड़खुरी पवाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.345 हेक्टेयर.
रिमार्क कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा नम्बर (1)
(2)
(3)
(4) 14
6.45
0.690
म. प्र . शासन 385
0.120
0.57
178
0.19
0.120 म. प्र . शासन 176
1.65
0.018
168
0.10
0.004
169
0.110
0.055
175
0.13
0.038
174
0.12
0.036
179
0.07
0.055
170
0.11
0.005
0.07
158
0.024
157
0.05
0.050 म. प्र. शासन 154
0.05
0.009
160
0.06
0.010 मेड़
(1)
(2)
(3)
(4) 156
0.07
0.032
0.11
0.037
146
0.067
144
0.19
187
0.10
0.015
188
0.06
0.020
म . प्र . शासन 189
0.11
0.014
198
0.30
0.010
193
0.20
0.036
196
0.33
0.105
217
0.030
0.04
227
0.150
2.01
0.85
241
0.060
251
0.11
0.036
250
0.11
0.030
252
0.11
0.025
283
0.95
0.138
284
1.43
0.108
0.52
289
0.018 म . प्र . शासन 300
0.06
0.030 म. प्र . शासन 301
0.55
0.105
303
0.12
0.045
2.345
योग .. 17.316
1.417
0.928
निजी भूमि 9.950 शास. भूमि 7.330 महायोग 17.280 2.345
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मल्हैयान टोला ( पड़खुरी पवाई ) सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 27 फरवरी 2013
क्र. 513 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया 868
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
(3) जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन (1)
(2)
(4) हेतु आवश्यकता है:-
560
0.012
0.63
म. प्र . शासन अनुसूची
0.68
814
0.040 ( 1 ) भूमि का वर्णन-
0.60
815
0.118
0.07
0.018
816
(क) जिला- सीधी
817
0.60
0.150 (ख) तहसील- रामपुर नैकिन
0.68
690
0.105 ( ग ) ग्राम - पड़खुरी पवाई
0.09
692
0.090 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.800 हेक्टेयर.
0.50
0.066
694
रिमार्क
0.23
0.050
682
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
683
0.24
0.126 (1)
(2)
(4)
(3)
0.008
679
0.12
452
0.65
0.090
0.61
697
0.017 445/1
0.96
0.097
0.34
698
0.095 0.120
451
0.91
0.14
0.030
791
703
0.27
0.078 462
0.56
0.090
0.120
0.60
704
463
0.60
0.048
0.37
0.204
735
464
0.14
0.031
0.07
0.048
780
465
0.04
0.020
0.09
782
0.025 466
0.04
0.018
0.028
0.08
783
467
0.05
0.011
784
0.14
0.030
0.036
790
0.43
468
0.04
0.040
0.45
0.015
734
469
0.35
0.040
0.09
767
0.006 471
0.01
0.010
0.25
0.072
737
472
0.01
0.010
0.06
0.006
733
मेड़ 473
0.12
0.001
0.45
0.064
732
1.53
474
0.12
0.021
713
0.060
0.26
714
0.024 476
0.61
0.075
0.13
731
0.060 475
0.02
0.020
718
0.47
0.108 477
0.63
0.033
719
0.018
0.14
352
5.32
0.226
489
1.14
0.009
3.800
30.38
योग ..
492
0.12
0.001
493
0.98
0.060
3.788
निजी भूमि .. 29.75
0.36
0.027
498
0.63
0.012
शास. भूमि ..
1.21
500
0.051
501
0.30
0.022
30.38 3.800
महायोग
505
0.89
0.276
506
0.060
0.85
509
0.71
0.132
510
0.70
0.078
808
0.24
0.054
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पड़खुरी पवाई तिवरियान टोला सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
809
0.29
0.048 भाग 1 ]
869
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 515- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- पड़खुरी कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.525 हेक्टेयर.
रिमार्क खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
(4) 594
0.18
0.087
643/1
0.77
0.003
0.08
0.003
595/1
895
0.21
0.002
651
0.25
0.042
650
0.24
0.045
693
0.30
0.039
694
0.18
0.042
697
0.10
0.030
716
0.24
0.018 म . प्र . शासन 830
0.42
0.090
829
0.35
0.036
828
0.18
0.035
827
0.048
0.21
826
0.14
0.024
0.07
839
0.016 म . प्र . शासन 840
0.20
0.035
843
0.81
0.018 म . प्र . शासन 855
0.07
0.030
848
0.031
0.33
0.25
853
0.102
880
0.35
0.047
881
0.54
0.060
0.06
879
0.018
(2)
(3)
(4) (1)
878
0.04
0.015
0.020
872
0.06
0.04
0.019
871
0.04
0.001
933
0.20
938
0.058
0.065
937
0.18
945
0.53
0.037
926
0.75
0.070
0.072
0.21
924
म. प्र . शासन 0.04
0.036
923
0.39
0.120
949
921
0.001
0.06
0.04
0.001
910
0.004
909
0.12
म. प्र . शासन
0.192
948
0.84
0.110
1123
0.12
म. प्र . शासन
0.108
1117
0.20
म. प्र . शासन
0.042
1122
0.14
1120
0.018
0.09
0.030
1119
0.15
0.005
1091
0.09
1092
0.011
0.04
0.012
1098
0.09
0.07
0.008
1099
म . प्र. शासन 1100
0.012
0.07
1116
0.10
0.021
1115
0.023
0.11
1181
0.126
0.35
1.00
0.036 म. प्र. शासन 1188
1185
0.12
0.029
0.030
1186
0.12
1187
0.12
0.023
0.072
1193
1.37
0.05
0.010
1959
0.24
0.020
1963
0.26
0.041
1964
0.025
0.15
1965
2001
0.26
0.059
0.30
1991
0.042
π .. 15.68
2.525
योग ..
2.135
निजी भूमि .. 12.84
2.84
0.390
शास. भूमि ..
2.525
15.68
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पड़खुरी कोठार भमरहा टोला सब माइनर क्र. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
870
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 526 - भू-अर्जन-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- महाडांडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.390 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3) 360/2
0.023
0.055
361
0.057
0.024 352
0.275
0.128 351
0.202
0.060 255/3
0.232
0.040 257
0.304
2.572
261
0.001
0.526
262/ 2क
0.124
0.016 344
0.275
0.091 343
0.393
0.016 342
0.842
0.104 273
0.409
0.108 274
0.251
0.001 268
0.405
0.16 277/1/1
1.319
0.192 277/1/2
0.243
0.056 209/2
0.381
0.194 210
0.324
0.068 211
0.081
0.016 213
0.340
0.088 362
0.219
0.088 181/1/2
0.202
0.136 182/2
0.198
0.052 182/2/2
0.220
0.052 179/2 ख
0.405
0.076
[भाग 1
(3) (1)
(2)
0.269
0.076 179/ 2 ग
203
0.100
0.178
204/1
0.044
0.071
204/2
0.014
0.004
0.053 205/1
0.053
0.040
0.040 206/1
372
0.696
0.200 373
0.890
0.072 374
0.894
0.224 357
0.352
0.068 358
0.295
0.072 375
0.894
0.048 353
0.073
1.214
359
0.308
0.072 160
0.259
0.030 175/2ख
0.120
0.259
योग
3.390 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत महाडांढी शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2013
पत्र क्र. - 528 - प्रका.- भू- अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग) ग्राम-गीधा भाग 1 ]
871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.090 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
84
0.090
योग.. 0.090
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 530 - भू- अर्जन- कार्य- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम- भगवानपुर
( घ ) लगभग क्षेत्रफल 5.177 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
276
0.103
275
0.077
274
0.005
289
0.384
336
0.017
180
0.096
132
0.288
136
0.132
135
0.117
134
0.075
46
0.114
(1)
(2)
47
0.181
38
1.770
37
0.077
35
0.563
53
0.116
56
0.268
32
0.016
0.218
30
59
0.128
66
0.160
योग.. 4.905
(ब ) शासकीय भूमि
333
0.019
57
0.016
34
0.149
334
0.019
335
0.048
337
0.021
योग.. 0.272
5.177
महायोग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र.- 532- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम- सहलोलवा 872
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.120 हेक्टर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
312
0.010
344
0.090
350
0.020
योग.. 0.120
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 534 - भू-अर्जन- कार्य-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- त्योंथर
(ग ) ग्राम- बड़ागांव 325
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.423 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
शासकीय भूमि (हे. में. ) (1)
अशासकीय भूमि (हे . में. ) (2)
1732
0.017
1733
0.026
1734
0.073
1735
0.022
1737
0.044
1738
0.130
1740
0.045
1816
0.008
1817
0.067
1818
0.022
1819
0.054
1820
0.005
(1)
(2)
1821
0.120
0.002
1822
1825
0.134
0.025
1839
0.064
1840
1842
0.060
1843
0.032
1844
0.019
1845
0.006
1900
0.028
1901
0.089
0.041
1902
0.037
1903
0.051
1904
0.048
1910
0.048
1911
1912
0.035
1922
0.008
0.178
1923
1964
0.029
0.083
1965
0.035
1966
2387
0.004
0.060
2388
0.038
2389
0.006
2390
2391
0.032
0.096
2392
2395
0.008
2435
0.002
2436
0.078
2437
0.002
0.012
2438
2439
0.010
2440
0.040
2441
0.012
2445
0.008
2446
0.032
2447
0.025
2452
0.040
2453
0.020
0.016
2458
2459
0.089
2460
0.016 भाग 1 ]
873
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2)
2461
0.115
2480
0.005
2481
0.052
2484
0.058
2486
0.013
2495
0.019 3211
0.077
3212
0.114
3218
0.043
3220
0.006
3222
0.010
3223
0.090
3229
0.008
3230
0.027
507
0.080
508
0.078
713
0.004
715
0.038
716
0.021
720
0.054
722
0.034
723
0.064
724
0.064
727
0.090
730
0.080
748
0.012
749
0.225
754
0.013
755
0.002
0.077
756
758
0.083
759
0.002
795
0.008
799
0.082
0.012
988
989
0.048
993
0.077
1002
0.009
1003
0.043
1009
0.051
1010
0.013
1011
0.057
1124
1125
0.002
(2)
(1)
1126
0.016
1127
0.038
0.032 1132
1137
0.002
1138
0.102
1139
0.008
1140
0.115
1150
0.096
3442
0.096
3443
0.008
3444
0.048
0.070
3453
3454
0.102
0.140
3458
3459
0.083
3473
0.047
3741
0.029
0.051 योग .. 5.372
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै.-बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भिण्ड दिनांक 27 फरवरी 2013
क्र. क्यू-कोर्ट- कलेक्टर - राजस्व भू- अर्जन- 01-12-13- 537.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भिण्ड
(ख ) तहसील- लहार 874
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
( ग) ग्राम- कस्बा लहार
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.130 हेक्टर.
सर्वे
नम्बर
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
5223
0.090
5224
0.030
5129
0.010
0.130
कुल रकबा
( 2 ) कृषि विज्ञान केन्द्र लहार के लिये रास्ता हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लहार के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र , लहार के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिंगरौली , दिनांक 27 फरवरी 2013
प्र. क्र. 1394 - भू-अर्जन-2012 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील-देवसर
(ग ) पटवारी हल्का नं.- कुर्सा 4
(घ) ग्राम का नाम- कुर्सा
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-5.95 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा नम्बर (1)
(2)
322
0.51
(2)
(1)
323
0.50
324
0.02
1.05
325
325/2255
0.46
329
0.16
380
0.20
384
0.27
386
0.11
387
0.22
388
1.17
0.04
389
390
0.09
420
0.12
426
0.03
428
0.16
429
0.02
430
0.21
431
0.28
432
0.23
387/2360
0.10
5.95
कुल योग.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - सरौंधा तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 1396- भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- देवसर भाग 1 ]
875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(ग ) पटवारी हल्का नं.- सरौधा 3 (घ) ग्राम का नाम- सरौधा
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-23.50 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2) 956
0.31 997/1
0.17 957/2
0.16 964
0.20 968
2.66 969
1.01 970
2.10 972
0.02 974/2
0.40 977
0.20 987
0.24 993
0.42 995
0.18 998
0.49 1000
0.58 1001
0.73 1003
0.56
0.38 1035
1044
0.02 1046
1.98 1047
2.02 1049
1.14 1053
1.65 1056
0.36 1057
0.56 1060
0.38 1061
0.63 1063
0.45 1066
1.28 356
0.04 377
0.11 378
0.04 594
0.08 597
0.17 621
0.05 631
0.05 636
0.07 637
0.05 (1)
(2)
641
0.06
642
0.04
0.07
644
645
0.06
0.05
647/1
676/1
0.10
676/2
0.12
678/1
0.03
678/2
0.03
791
0.15
0.10
753
755
0.12
757
0.23
0.12
1079/1215
0.20
1081
1082
0.08
कुल योग .. 23.50
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- सरौंधा तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 फरवरी 2013
क्र. 1611 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा (ख) तहसील- हर्रई 876
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम बसुरियाखुर्द प . ह. नं. 25, ब. नं. 52 रा. नि. मंडल- हर्रई
( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.095 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
202/8
0.050
106/3
योग . 0.045 0.095 हे क्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - मुर्गीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1612- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- हर्रई
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम हडाई प. ह. नं. 25, ब. नं. 60 रा. नि. मंडल- हर्रई.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.312 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
167/2
प्रस्तावित खसरा (1) 149 143/1
(2) 0.112 0.150 0.050
योग 0.312 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - मुर्गीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 1613 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा भाग 1 ]
877
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम झंझरिया उर्फ खुटिया, प. ह. नं. 56/37, ब. नं. 207 रा. नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1 .
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 01.050 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
601
0.050
600/1
0.310
552/2
0.110
600/2
0.240
596/1
0.340 योग . 01.050 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 सिंगना तहसील चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 फरवरी 2013
क्र. 1673 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- उमरेठ
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम उमरेठ प. ह. नं. 05, ब. नं. 32 रा. नि. मंडल - उमरेठ
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.900 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
(1)
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)
644/1
0.900 योग .. 0.900 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- 132 के. व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन अभियंता, सिविल- पारेषण संभाग म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अतिरिक्त कार्यपालन इंजीनियर, सिविल , म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड मुख्यालय छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 1674 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की 878
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम सारसवाड़ा, प. ह. नं. 21 , ब. नं. 553, रा. नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-2 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 0.195 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 97
योग .. 0.195 0.195 हे क्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- 220 के. व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन अभियंता, सिविल- पारेषण संभाग म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अतिरिक्त कार्यपालन इंजीनियर, सिविल, म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड मुख्यालय छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 28 फरवरी 2013
क्र.- 752 - दस - भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- पाली
(ग) ग्राम- महरोई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.676
ग्राम-महरोई पटवारी हल्का नम्बर- राजस्व निरीक्षक मण्डल
महरोई
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.014
18
457/3
0.090
455
0.060
0.020
463/2
0.065
466/2
441/2
0.240
440
0.216
0.225
438
434/2
0.048
0.048
434/1
430
0.048
0.060
419
418
0.096
120/1
0.030
120/2
0.045
120/3
0.060
120/4
0.030
120/5
0.045 भाग 1 ]
879
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2) 131
0.030 132/1
0.061 133/1
0.083 133/3
0.083 135/1ख
0.030 135/2/क/1
0.036 135/2/क/2
0.180 135/1/क/ 1
0.016 158
0.060 167
0.067 173
0.067 218
0.030 219
0.037 220
0.033 206/1
0.016 203
0.090 191
0.125 234/3
0.072 475
0.100 437/1
0.022 420/2
0.090 420/3
0.045 420/4
0.030 420/1
0.086 421/3
0.120 117
0.072 53/1
0.090 87
0.189 85
0.090 93/1
0.033 94/1
0.090 119
0.060 112
0.120 113
0.157 135/1/क/2
0.100 137
0.048 153
0.100 234/2
0.072 146
0.030 63/1
0.090 60/3
0.030 467
0.060 464
0.048 463/1
0.020 (1)
(2)
37/1
0.090
19/1
0.030
215
0.120
179/2
0.112
221
0.052
0.060
179/1
145
0.170
0.048
243
234/1
0.048
207
0.090
19/2
0.012
0.033
116
139
0.018
150
0.040
0.720
476/2
483
0.350
482
0.090
0.025
479
478
0.040
485/2
0.980
योग . 7.676
(2) जिसके लिये आवश्यकता है- बसाड डायवर्सन योजना हेतु प्रभावित ग्राम महरोई की निजी भूमि रकवा 7.676 हे. का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी , पाली, जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. - 752 - दस- भू-अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील-पाली
(ग) ग्राम- अमिलिहा 880
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 2.542
ग्राम-अमिलिहा पटवारी हल्का नम्बर - राजस्व निरीक्षक
मण्डल अमिलिहा
खसरा नं.
रकबा
(हे. में) 458
0.045
459
0.078
460
0.024
364
0.045
367
0.067
368
0.072
369
0.018
376
0.048
374/1
0.018
375
0.030
505
0.060
508
0.020
516
0.060
518
0.060
520
0.070
434/4
0.036
434/5
0.036
564
0.140
565
0.015
572
0.040
365
0.072
262/1
0.045
455
0.023
374/2
0.024
372
0.030
507
0.030
569
0.040
658/1
0.020
347
0.051
315/1
0.020
317
0.020
311
0.040
312
0.012
262/2
0.015
0.020
257/1
0.060
257/2
257/3
0.015
257/4
0.011
205
0.012
310
0.030
[भाग 1 (1)
(2)
349
0.080
434/1
0.090
387
0.015
391
0.140
388/1
0.030
385/1
0.015
0.060
348/1
259
0.045
329
0.035
328
0.020
308
0.080
260
0.080
261
0.040
434/2
0.108
434/3
0.132
2.542
योग .
(2) जिसके लिये आवश्यकता है- बसाड डायवर्सन योजना हेतु प्रभावित ग्राम अमिलिहा की निजी भूमि रकवा 2.542 हे. का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी , पाली , जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 752 - दस- भू-अर्जन-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- पाली
ग्राम- मरवाटोला
(ग)
क्षेत्रफल लगभग -0.687
(घ)
ग्राम-मरवाटोला पटवारी हल्का नम्बर-राजस्व निरीक्षक मण्डल मरवाटोला
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.032
68 भाग 1 ]
881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2)
16
0.067
20
0.048
23
0.024
22/3
0.014
27
0.024
32
0.048
26
0.016
33
0.144
36/1
0.036
36/2
0.024
56/1
0.096
56/2
0.016
14/4
0.042
67/1
0.008
67/2
0.024
67/3
0.024
0.687
योग .
(2) जिसके लिये आवश्यकता है- बसाड डायवर्सन योजना हेतु प्रभावित ग्राम मरवाटोला की निजी भूमि रकवा 0.687 हे. का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी , पाली , जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 752 - दस- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- पाली
(ग) ग्राम- भिम्माडोंगरी
(घ) क्षेत्रफल लगभग -2.355
ग्राम- भिम्माडोंगरी पटवारी हल्का नम्बर - राजस्व निरीक्षक मण्डल, भिम्माडोंगरी
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
480
0.324
483
0.180
(1)
(2)
421/531
0.072
0.144
484
421
0.144
417
0.096
415
0.048
0.048
410/2
0.072
410/1
0.048
410/4
404/1
0.015
0.032
393/2
405
0.064
406
0.160
395
0.060
0.028
274/1
0.064
380/1
380/2
0.086
79
0.084
0.048
80/499
42
0.064
41
0.024
0.023
40
0.023
39
440
0.032
0.084
416
404/2
0.032
0.020
376
401
0.032
0.048
495
367
0.048
368
0.080
0.023
38
0.025
220/3
0.060
219
योग . 2.355
(2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- बसाड डायवर्सन योजना हेतु प्रभावित ग्राम भिम्माडोंगरी की निजी भूमि रकवा 2.355 हे. का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी , पाली , जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 753 - दस - भू- अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन 882
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील- पाली
(ग) ग्राम- मालाचुआ
(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 27.751
ग्राम-मालाचुआ पटवारी हल्का नम्बर - राजस्व निरीक्षक
मण्डल मालाचुआ
खसरा नं.
रकबा
(हे. में )
(1)
(2)
588
1.659
582
1.440
589/1
2.494
594/2
0.307
597/1
0.850
589/2
1.011
0.566
597/2
590
0.963
1.355
581
580/1
0.455
0.525
580/2
0.012
599/1
1.226
599/2
579
0.397
605
0.816
601
1.174
610
1.406
598
1.819
1.473
595/2
595/1
1.469
592
0.776
593
0.554
0.312
594/1
609/1
0.898
612/1
0.385
609/2
0.902
580
0.043
623
0.048
625/1
0.096
625/2
0.080
560/1
0.079
627/1
0.098
[भाग 1 (1)
(2)
626/1
0.101
0.045
557/2
553
0.032
519/1 ख
0.304
454/2
0.080
455
0.130
450/1
0.092
446
0.031
445
0.043
274
0.123
444/1क
0.021
276
0.064
170
0.154
282
0.054
283/1
0.048
147/1क
0.134
147/1 ख
0.168
146
0.076
302/3
0.029
302/2
0.029
301/2
0.029
309
0.109
0.102
315
311
0.067
312
0.092
147/1/क
0.053
283/1
0.017
167
0.131
0.202
168/2
176
0.044
175
0.015
177
0.037
186/2
0.182
189/1
0.080
0.109
194
195
0.034
196
0.158
0.070
202/2
योग . 27.751
(2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- मालाचुआ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम मालाचुआ की निजी भूमि रकबा 27.751 हे. का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी , पाली जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .
भाग 1 ]
883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 753 - दस- भू-अर्जन 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- उमरिया
(क)
(ख) तहसील- पाली
ग्राम- आमगार
(ग)
(घ) क्षेत्रफल लगभग - 0.195
ग्राम-आमगार पटवारी हल्का नम्बर- राजस्व निरीक्षक
मण्डल , आमगार
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
237/1
0.147
237/2
0.048
0.195
योग ..
( 2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- मालाचुआ जलाशय हेतु प्रभावित ग्राम आमगार की निजी भूमि रकबा 0.195 हे. का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी, पाली जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 753 - दस- भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील -पाली
(ग ) ग्राम-रौगढ़
(घ) क्षेत्रफल लगभग -2.787
ग्राम-रौगढ़ पटवारी हल्का नम्बर- राजस्व निरीक्षक मण्डल खसरा नं .
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
304/1
0.032
311/1
0.129
310/2
0.047
310/3
0.097
308
0.067
305
0.042
304/2
0.032
304/3
0.032
304/4
0.032
338
0.038
0.512
339/1
339/3
0.051
344
0.050
345/2
0.036
382
0.057
385/1
0.160
385/2
0.126
0.043
238
252
0.036
251/1
0.032
253
0.041
254
0.042
229
0.097
225
0.024
216
0.042
212
0.048
207
0.042
115
0.120
116
0.049
117
0.032
177
0.049
0.021
176/1
0.021
176/2
176/3
0.032
171/1
0.123
171/2
0.120
171/3
0.030
0.043
159
157
0.049
156
0.030
155/2
0.081
योग . 2.787 884
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- मालाचुआ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम रौगढ़ की निजी भूमि रकबा 2.787 हे . का अर्जन.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी, पाली जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 753 - दस- भू-अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख ) तहसील-पाली
(ग) ग्राम- औढ़ेरा
(घ) क्षेत्रफल लगभग -9.852
ग्राम- औढ़ेरा पटवारी हल्का नम्बर - राजस्व निरीक्षक मण्डल, औढ़ेरा
खसरा नं.
रकबा (हे. में )
(2)
(1)
343
0.910
353
0.205
352
1.368
351
1.121
345
0.680
346
0.765
347
0.526
355
0.420
350
0.567
349
0.526
0.060
357
361/2
0.078
364
0.045
359/1
0.054
342/1
0.072
(1)
(2)
342/2
0.072
336
0.093
333/2
0.108
0.130
332/4
331/1
0.095
331/2
0.162
328/2
0.066
324/2
0.166
0.044
151/2
156/2
0.104
160
0.041
163
0.075
0.087
162
0.087
168/1
170/1
0.043
170/3
0.082
170 /2क
0.049
173
0.061
103/2
0.130
0.121
102/2
188/4
0.072
188/3
0.081
188/2
0.028
189/4
0.175
189/2क
0.031
189/2ख
0.031
0.036
189/3
190/3
0.039
193
0.104
0.042
197
योग .. 9.852
(2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- मालाचुआ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम औढ़ेरा की निजी भूमि रकबा 9.852 हे . का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी , पाली जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के . उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
885
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 18 जनवरी 2013
क्र. 114- भू- अर्जन- 12- प्र.क्र. 30-अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- बड़वानी
(ग ) ग्राम- पिछोड़ी
( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.316 हेक्टर .
सर्वे नंबर
(1)
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
102/3
0.316 योग .. 0.316
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तराज्यीय प्रोजेक्ट ) से डूब प्रभावित होने से . "
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सरदार सरोवर परियोजना, पुनर्वास संभाग , बड़वानी के कार्यालय में र्यालयीन समय में किया जा सकता है .
बड़वानी , दिनांक 19 फरवरी 2013
क्र. 392- भू- अर्जन- नहर- प्र.क्र. 04-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-ठीकरी
(ग ) ग्राम- देवला
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.176 हेक्टर .
खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
2/2
0.160
2/3
0.393
0.050
4
6/2
0.321
67/3
0.080
94/5
0.172
योग .. 1.176
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 393 - भू- अर्जन-नहर- प्र.क्र. 23-अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी 886
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
(ग) ग्राम- भटगौला
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.128 हेक्टर.
खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
1/113
0.025
0.200
1/118/2
0.550
4
0.350
7/1
0.140
7/2
0.050
7/3
0.080
18
0.600
19/1
0.160
19/2
0.520
19/3
0.160
19/5
0.160
21/1
0.420
21/2
0.850
23
0.110
27/1
0.370
27/2
0.370
27/3
0.025
28/3
0.560
29
40/1/1
40/2/2
0.450
43/1/1/3
43/1/1/4
43/2
41, 41/115/1
0.070
41/116
0.033
53
0.518
55/1/1/1/2
0.080
56/1
0.390
56/2
0.170
57/1
0.050
57/2
0.210
61
0.364
63
0.143
84/1
0.160
84/3
0.090
85/4
0.430
0.010
101/2/3
104/2
101/2/4
0.120
104/3
(1)
(2)
0.140
104/5
105/1
111/2
0.360
111/5
0.220
0.200
111/6
111/8
0.150
111/9
0.140
111/10
0.120
0.030
0.200
112/18
0.020
112/20 क
112/20ख/ 1
0.350
112/20ख/2
0.200
112/24ख
0.690
112/26
0.990
119/5
0.330
योग .. 13.128
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शो ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
बड़वानी, दिनांक 21 फरवरी 2013
क्र. 419 - भू- अर्जन- नहर- 13- प्र.क्र. 3 - अ- 82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी भाग 1 ]
887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(ग) ग्राम- घटवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.175 हेक्टर .
खसरा नंबर
(हेक्टर में) अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (1)
(2)
2/2
0.740
2/3
0.200
2/4
0.480
55
0.087
56/5
0.202
56/6
0.053
171/3
0.200
171/4
0.157
172
0.024
0.210
173/2
174
0.080
204/1
0.490
204/2
0.562
204/2/2
0.237
207
0.013
293/1
0.184
293/2
0.001
293/4
0.032
293/5
0.186
293/6
0.060
293/7
0.089
294/1
0.554
294/2
0.257
295
0.057
296
302
0.001
303
0.119
304/1
305
0.167
307/1
308/2
348/1
0.008
348/3
0.725
योग .. 6.175
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना, कुआं शाखा नहर एवं उसकी वितरण शाखा डी-11 आर. एवं ठीकरी बायीं नहर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 421 - भू-अर्जन- नहर- प्र.क्र. 05-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-ठीकरी
(ग) ग्राम- बलगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.968 हेक्टर .
खसरा नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1)
8
0.297
9/1
0.020
9/2
0.050
9/3
0.020
10/1/2
0.330
12/5
48/273/2
12/2
0.280
0.210
12/3
0.210
12/4
20/271/2/1
0.020
0.005
21/4
22
0.125
23/1
0.490
23/2
0.320
27
0.490
206/1
0.280
0.180
214, 215/1 888
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2)
0.170
216/5 , 231/ 3 ग
221/1
0.170
0.010
224/2/2 , 232/1
229
230
0.410
231/2
0.110
231/2क, 235/1
0.190
231/3ख , 235/2
232/2
0.080
235/3
0.170
235/4
0.260
260/6
0.141
262/2
0.115
262/3
0.020
0.015
263/4, 234
264/1
0.220
264/2
0.380
264/3
0.180
योग .. 5.968
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शो ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 422 - भू-अर्जन- नहर- 13 - प्र . क्र. 24- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम-कालापीनी
[भाग 1 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.423 हेक्टर.
खसरा
क्रमांक
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे.में. ) (1)
(2)
2/2
0.130
0.400
2/3
0.125
2/4
7
0.180
8/14
0.600
9
0.010
11
0.085
14
0.545
30/1
0.530
63/2
0.234
63/3
0.490
63/5
0.075
63/6
0.555
63/7
0.175
0.135
63/8
0.135
63/10
63/11
0.616
64
0.085
67/3
68/1
0.160
69/7
68/4
0.650
69/10
68/5
0.205
68/6
0.115
68/7
0.195
79/1
0.580
0.115
79/2
82/6
0.430
140/2
0.269
144/1/1/3 ख
161/1/2 ख
0.940
152
144/1/2
0.810
144/1/1/3
161/1/1/1/3
144/1/2 क
0.160
144/1/1/3 क
161/1/1/2 क
0.250
146/2, 147
0.090
161/2 भाग 1 ]
889
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2)
165/4
0.050
165/5
0.085
165/6
0.140
165/7
0.115
165/8
0.065
165/9
0.085
165/10
0.130
165/11
0.215
165/12
0.425
167/1 / 1/ 2क
0.070
168/1
167/1/1/2 ग
168/2
0.404
169
174
0.130
176/1/2
0.035
177/1
0.015
179
0.110
180/1
0.275
योग .. 12.423
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना, कुआँ शाखा नहर एवं उसकी वितरण शाखा डी-1 एवं डी-1 की एस. एम. - 1 नहरों के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
बड़वानी, दिनांक 26 फरवरी 2013
\ क्र. 465 - भू-अर्जन नहर - 13 - प्र . क्र. 27- अ- 82-2012- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम-ठीकरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.198 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में. )
(2)
(1)
57/1
0.194
57/2
0.170
58/1
0.015
58/2
0.023
75/1
0.003
75/2
0.011
76/1
0.031
0.007
77/3
79/3
0.020
80
0.085
81/1
0.113
81/2
0.194
82/2
0.210
83
0.010
152/2
0.129
167/1
0.128
0.030
167/2
270/1
0.619
270/2
0.206
योग .. 2.198
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना, सेगवाल उप नहर के निर्माण हेतु.
\
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 464- भू- अर्जन- नहर - 13 -प्र . क्र. 32- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की 890
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-ठीकरी
(ग) ग्राम- टेमला
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 17.137 हेक्टर.
खसरा
नंबर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में. ) (1)
(2)
8/1/1 /1/ ग
0.262
8/1/2
13/2
1.608
14
8/4
10/2
0.173
11
12
0.469
13/1
16
17
18
0.019
19/1/1/6
19/1/1/7
0.097
19/1/1/1/1/6
19/1/1/1/1/8
0.405
0.505
19/1/1/5/1
29
0.057
35/2
0.045
35/5
0.250
35/6
0.165
35/7
0.728
35/12
0.077
38/1
0.393
38/5
0.141
39/1
0.112
0.129
39/2
39/3
0.075
43/3
0.277
61/1
0.362
61/2
0.478
0.470
61/3/5
70/2
[ भाग 1
(2)
(1)
61/4
0.318
0.606
61/5
63/2
0.243
0.443
63/3
66
0.007
67/3
0.031
199
200/1
0.180
0.346
200/2
200/3
0.304
200/4
0.456
0.267
202/1
202/2
0.266
202/3
0.385
202/4
0.251
0.239
202/5
202/6
0.298
202/7
0.316
0.005
203/2/3
204
0.240
207
0.067
208/1
208/2
0.666
217/4
212
0.337
215
0.779
216/1
0.148
217/1
0.309
217/2
217/3
0.136
217/5
0.281
0.192
290
292/1
0.005
297/2
0.007
297/3
0.075
299/2
0.184
299/4
0.391
316/4/2
1.043
318
0.019
320/2
योग.. 17.137
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना, कुओं शाखा नहर के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
891
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
बड़वानी , 28 फरवरी 2013
क्र. 478 - भू-अर्जन- नहर - 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-ठीकरी
(ग ) ग्राम- खुरमपुरा ( शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति ) ( घ ) अधिग्रहित किये जाने वाले मकानों का क्षेत्रफल ( वर्ग मी. में) संख्या 508.10 वर्ग मी ./ 16 मकान.
खसरा नम्बर
मकान मालिक का नाम
अधिगृहित किया जाने वाले मकान का क्षेत्रफल
(1)
(2)
(3) 105/1/1/1/1/1/1/1/1 93.53 कालु पिता किशन
26.95 ग्यारसीलाल पिता किशन 105/1/1/1/1/1/1/1/1 13.50 राकेश पिता ग्यारसीलाल 105/1/1/1/1/1/1/1/1 27.00 झनुकाबाई बेवा बंसीलाल
20.73 गुलाब पिता हरसिंग
25.48 सुखलाल पिता अनारसिंग
41.48
105/1/1/1/1/1/1/1/1
अनारसिंग पिता हरसिंग
34.77 झुमाबाई पति नरसिंग
26.66 हीरारलाल पिता नरसिंग
26.40 केसरिया पिता हरसिंग
27.88 अरुण पिता केसरिया
21.56 सुखलाल पिता नरसिंग
15.58 दिलीप पिता रेवसिंग 105/1/1/1/1/1/1/1/1
मांगीलाल पिता नरसिंग
15.60
11.16
79.82
बिदाबाई पति नरसिंग ई.जी.एस.प्राथमिक शाला
भवन (तालाब पुरा ) संकुल खुरमपुरा वि.खण्ड ठीकरी.
योग .. 508.10 वर्गमीटर
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये सम्पत्तियों की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.
नोट.- सम्पत्तियों के विवरण/नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 479 - भू-अर्जन- नहर - 13 -प्र. क्र. 24 - अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम- अंजन्दी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-25.154 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में )
(2)
(1)
0.150
6/1
6/3
0.240
6/4
0.230
6/5
0.025
8/1
0.006
8/2
0.014
8/3
0.030
0.095
9/1 , 10/2
9/2
0.080
9/3
0.080
9/4
0.095
0.070
0.010
23/1 24/1 23/2 24/2 86/1/4 23/3
0.080
24/3
0.035
23/4, 24/4
25/1
0.060 892
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2) 25/2
0.120 25/3
0.150 27
0.015 84/1
0.036 84/3
0.147 85/1
0.340 85/2
0.140 95/1
0.055 99/1
0.350 100/1
0.170 101/1/2क
0.750 100/2 , 101/1/2
101/1/1/1/2/1
101/1/1/4/1
0.320 101/1/2/1
101/1/1/1/2/2
0.005 101/1/1/4/2
101/1/2/2
101/1/1/1/3
0.135 101/1/1/1/4
0.150 101/2/1
0.906 101/2/2
0.906 101/2/3
0.370 101/2/4
1.023 102/1
0.065 105/2/2
0.120 105/3
0.264 107/2
0.272 110/4
0.045 110/5
0.420 110/6
0.825
0.360
0.230
0.110
0.070
0.090 112/ 1 ख , 113/3/3ख
0.310 112/2 , 113/3/2क
0.080 112/4 , 113/1 / 1 ख
113/1/1/2/1
0.050 113/1/1/5
0.080 113/1/1/6
1.100 113/2/ 1 क
0.210
[भाग 1 (1)
(2)
113/2/ 1 ख
0.120
113/2/2
0.275
0.202
113/3/1 , 113/3/2 ख 1
0.202
113/3/1 , 113/3/2 ख 2
0.202
113/3/1 , 113/3/2ख 3
0.202
113/3/1 , 113/3/ 2 ख 4
121/1
0.100
121/2
0.454
121/4/1
0.055
121/4/2
0.110
121/4/3
0.140
121/5
0.140
121/6
0.202
121/8
0.081
121/12
0.140
121/13
0.290
121/14
0.100
121/16
0.085
122/11
0.202
122/12
0.080
122/13
0.080
122/14
0.080
0.075
122/15 , 123/1
0.235
122/16 , 123/2
0.162
122/17 , 123/3
122/18
0.100
122/19
0.100
122/20
0.100
122/21
0.100
122/22
0.121
122/23
0.162
122/24
0.060
122/25
0.040
122/26
0.005
0.035
141/1 , 146/16
144/2
0.020
146/8
0.010
146/9
0.015
0.045
146/10
146/11
0.121
146/12
0.210
146/13
0.153 भाग 1 ]
893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2) 146/14
0.130 146/15
0.045 146/17
0.110 146/18
147/5
0.075 148/4
153/8
0.200 146/19 , 153/9
0.300 146/20,153/10
146/21
0.320 153/11
|
0.210 146/22 , 153/12
0.210 146/23 , 153/13
0.110 146/24 , 153/14
152/3
0.831 152/4
0.044 152/5
0.084 152/6
0.043 153/1/2
0.610 153/1/3
0.100 153/2/1
0.165 153/2/2
0.060 153/4/2
0.090 153/4/3
0.050 153/4/4
0.080 154/1/1
0.110
0.050 154/2, 171
154/3
0.147 154/4
0.248
0.020 154/5/2
156/1/1
0.100 156/1/2
0.152 156/1/3
0.527 156/5
0.050 169/1
0.110 173/1
0.010 173/2
0.167 174/1
0.245 174/2
0.290 174/4
0.245 176
0.510 181/1/2
0.466 181/3
0.340
योग.. 25.154 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 480 - भू-अर्जन-नहर - 13 - प्र. क्र. 33- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम - घट्टी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.529 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में )
(2)
(1)
2
0.304
3/2
3/10
0.030
2/248
3/3
0.041
3/4
0.040
3/7
0.070
0.040
3/8/1 , 24/2
0.085
3/8/2, 24/3
0.060
3/8/3 , 24/4
0.065
3/8/4, 24/5
3/9
0.320
3/13
0.080
3/14
0.120
5
0.116 894
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2)
0.305 12/3
0.080 16
0.253 19/1
0.196 20/1
0.032 20/2
0.514 21/6
0.120 21/7
0.189 22/1
0.120 23/1
0.299 24/6
0.040
0.056 25/4, 25/5
26/2
0.320 26/3
0.240 28/3
0.045 34/5
0.089 35
0.142 36/1
0.329 37
0.038 38
0.920 40/1
0.260 40/2
0.355 41/1/2
0.065 41/2
0.010 41/251
0.210
0.510 42/4, 44
43/2
0.041 45
0.033 47/1/1/2
0.540
0.160 47/2, 56/3
0.230 47/5/1 , 57/1
0.202 47/5/2, 57/2
0.202 47/5/3 , 57/3
0.150 47/6, 58/1
0.040 47/7/1 , 59/1
0.070 47/7/2, 59/2
0.190 47/8/2, 58/2
0.350 47/9/2, 58/3
0.160 47/17 , 50/3
50/2
0.004 86/2
0.030
0.170 86/4
86/5
0.070
[भाग 1 (1)
(2)
88
0.063
94/2
94/7
0.120
94/8
95/2
0.100
0.125
95/3
0.017
95/7
95/8
0.020
0.339
135/1/1/2 , 135/1/2
135/3
0.404
135/4,
140/2
136/1
0.020
136/2
0.067
136/3
0.120
0.220
136/4
0.160
141/1/1/1/2
142/2
0.054
143/2
0.125
0.500
244/2/1 , 245/1
0.325
244/2/2 , 245/2
योग.. 12.529
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर की वितरण शाखा डी-1 एल एवं डी-1 एल की उपनहर एम -2 आर , एम -3 आर एवं एम -3 आर की एस एम-1 एल एवं एस एम -2 आर नहर के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
बड़वानी, दिनांक 1 मार्च 2013
क्र. 488 - भू- अर्जन- नहर- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह भाग 1 ]
895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग ) ग्राम- खुरमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.661 हेक्टर.
खसरा नम्बर
अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल
(हे . में )
(1)
(2)
95
0.109
105/1/1/1/1/1/3
0.061
105/1/2
0.227
105/4
0.078
0.082
105/ 5,105/6
109/2
0.039
109/3
0.010
109/5
0.050
121/2
0.044
122
0.154
123
0.222
154
0.050
159/6
0.490
160/4
0.080
162/3
0.200
164/3
0.120
164/4
0.050
165/4
0.630
168/217/1
0.100
189/1
0.220
194
0.270
199
0.580
202/1
0.180
202/2
0.460
203
0.200
0.670
204/1
210
0.285
योग .. 5.661
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना कुआं शाखा नहर के निर्माण हेतु.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 4 मार्च 2013
प्र.क्र. 1 अ -82- वर्ष 2012-13 - भू- अर्जन-2272-13-.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- आठनेर
(ग ) नगर/ग्राम-छिंदवाड़ सवासन
( घ) पटवारी हल्का नम्बर -60
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-31.932 हेक्टर.
खसरा नं .
रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
60/1
0.400
60/2
0.400
61/1
0.340
3.250
58/1
43/3
0.040 896
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2) 37/1
3.561 86
0.010 37/2
1.574 32
1.470 135/1
5.250 60/3
1.100 60/4
0.753 77
0.450 58/2
2.250 43/4
1.150 39
0.235 80
0.130 31
0.239 40
0.299 29/1
0.800 29/2
0.420 134/1
0.150 62
1.875 63/6
0.110 63/1
0.140 76/1
0.530 135/1
0.050 132
0.030 131
0.050 87
0.020 90
0.025 91
0.025
0.015 95
96
0.015 110
0.021 113
0.015 108
0.049 107
0.015 204
0.250 212/1
0.050
[भाग 1
(2)
(1)
215/1
0.090
215/3
0.121
112/2
0.010
135/2
1.830
0.470
81
0.050
63/5
0.160
63/7
0.070
79/1
79/2
0.080
135/2
0.030
133
0.050
0.051
109
0.050
88
0.025
92
93/1
0.025
0.305
213
97
0.010
112/1
0.010
216/1
0.030
103
0.340
0.051
207
0.216
209/1
212/2
0.096
215/2
0.096
216/2
0.100
0.010
112/3
31.932
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- छिंदवाड़ जलाशय एवं स्पील तथा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
प्र. क्र. 12 अ- 82 - वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन- 2271.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- आठनेर
( ग) नगर/ग्राम- बाकुड़
( घ) पटवारी हल्का नम्बर-50
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-1.586 हेक्टर.
खसरा नं .
(1)
रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
277/1
0.370
277/5
0.072
277/4
0.130
28/1
0.350
153
0.060
279/1
0.370
279/5
0.054
29/1
0.180
योग .
1.586
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बाकुड़ जलाशय के डूब क्षेत्र से पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदही के न्यायालय में देखा जा सकता है .
( 4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
न्यायालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 28 फरवरी 2013
क्र. 670-रीडर - 1-2013 - राजस्व प्रकरण क्र. 1-अ-82-2012- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-झाबुआ
(ख ) तहसील- झाबुआ
(ग) ग्राम-मोजीपाडा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.960 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
रकबा (हेक्टेयर में ) (2)
35
0.960
योग 0.960
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम बिलीडोज अन्तर्गत बायपास निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .
झाबुआ, दिनांक 6 मार्च 2013
क्र. 812-रीडर- 1-2013- राजस्व प्र. क्र. 02-अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता 898
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- झाबुआ
(ग ) ग्राम-बन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.67 हेक्टेयर
खसरा नं .
रकबा
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
645
0.03
652
0.07
653
0.04
654
0.10
681/1
0.02
745
0.24
681/2
0.03
747/1
0.05
747/2
0.09
योग . 0.67
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम बन अन्तर्गत टोल प्लाजा निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .
क्र. 814-रीडर- 1-2013 - राजस्व प्ररकण क्र. 3 -अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-झाबुआ
(ख ) तहसील- झाबुआ
(ग ) ग्राम- बिलीडोज
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.330 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
213
0.050
231
0.090
232
0.570
233
0.090
237/1
0.450
237/2
0.040
238
0.030
256
0.040
257
0.040
259
0.430
264
0.060
265
0.090
269
0.240
303
0.110
योग . 2.330
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम बिलीडोज अन्तर्गत बायपास निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 4 फरवरी 2013
क्र. 237- भू-अर्जन- नहर- 2013 - प्र. क्र. 17 - अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- ठीकरी
(ग) ग्राम- बड़सलाय
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.227 हेक्टेयर
खसरा नम्बर अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में )
(2)
(1)
1/4, 6
0.401
2
0.430
18/4
0.033
18/5
0.218
18/6/1
0.079
18/9क
0.053
18/9ख
0.045
19
21/1
0.454
21/2
21/31
21/4
21/5
0.021
23/2
23/4
24/2
24/1
0.009
25/4
0.025
(2)
(1)
51/3
63/5
64/2
0.280
66/4
67/2
51/4
0.010
65/3/1/3
51/5
0.320
65/2/2
57/1/2
0.012
61/1
0.184
61/2/1
0.134
61/2/5
0.142
61/5
0.174
61/6
0.035
61/9
0.010
63/3
0.010
63/4
0.194
64/1/3
0.028
65/3/1/1
0.010
65/3/1/2
0.045
87/2/2
0.037
87/2/3
0.085
0.010
87/2/4
0.009
88/5
112/1
0.162
112/2
0.035
113/1
0.055
115/2
0.032
115/3
0.081
115/4
0.314
117/2
117/4
118/1/1/2
0.013
118/1/1/4
118/1/1/5
0.110
117/2/1
117/5 900
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2) 118/1/1/7
118/2/2
0.012 119/5क
122/1/2
0.036 122/1/3
0.077 122/1/4
0.121 122/1/7
0.010 122/1/8
0.020 122/2/1
0.405
0.267 182/1
0.324 183
184
0.668 286/2
186/2
0.275 284/1
275/2
275/3
275/4
0.965 276/2
277
278/1
440/6
281/10/1
0.049 282/2/1/4
0.061 281/10/2
0.061 281/10/3 , 282/2/3
282/1/3
0.121 282/1/4/2
0.049 282/1/4/3
0.109 282/2/1/1
0.065 282/2/1/2
0.065 282/5
0.015 282/6
0.223 282/7
0.053 284/21
0.206 285
303/1
0.115
[ भाग 1
(2)
(1)
0.202
303/2/1
0.090
315/2/3
0.010
315/2/4
0.093
317/1
317/2
0.085
317/3
0.105
317/4/1
317/4/3
0.049
0.011
320/ 3 क
0.002
320/3ख
0.015
320/3ग
0.258
320/4
320/7
0.045
320/8
0.061
320/9
0.061
320/10
0.061
321/1
0.133
328/7
0.041
0.182
330/1
0.097
330/2
330/3
0.121
330/6
0.170
331/1
0.011
331/3
0.085
0.010
331/4
331/5
0.011
0.010
331/6
331/7
0.011
331/8
0.057
0.050
331/9
331/10
0.045
331/11
0.049
331/12
0.032
0.008
331/13
333/2
0.226
334/2
338/1 /1 ग
0.010
342/1/2/1
338/1 /1 घ
0.010 भाग 1 ]
901
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(1)
(2)
346/2
0.021
346/6
0.018
योग.. 11.227
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की खजूरी वितरण शाखा नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
बड़वानी, दिनांक 7 फरवरी 2013
क्र. 267 - भू-अर्जन नहर- प्र . क्र . 25 - अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग) ग्राम- सुराना
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.060 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किया जाने वाला
क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)
(2)
270/5
0.005
270/6
0.038
270/7
0.076
286/2
0.064
299/2/2/1 /
0.034
300/2
299/3/11
0.020
307/7
301/6
302/3
0.016
303/2
(2)
(1)
301/8
302/1
0.016
303/1
340/5
341/9
0.021
342/3
343/6
304/6
0.030
347/3
304/7
0.009
347/6
341/1
342/1
0.040
342/2
340/4
0.280
341/8
341/12
343/7
353/4
0.106
354/9
0.312
355/1
0.012
356/6
355/31
0.030
356/4
363/1
0.085
363/2
0.025
366/2
0.128
366/4
0.344
367/1
366/5
0.010
367/4
366/6
0.018
367/5
366/7
0.192
367/2
373
0.082
374/1
0.010
375/3 902
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013.
(2)
(1)
375/2
0.258
378/2
375/4
0.158
0.040
375/6
375/8
0.032
378/12
375/9
0.022
378/13
381/2
0.144
382/4
0.004
383/1/2
0.160
383/2
390/1
0.057
392/3
393/2
394/2
0.142
392/4
0.018
392/5
0.022
3.060
योग.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की बाड़ी वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
बड़वानी, दिनांक 19 फरवरी 2013
\
क्र. 391 - भू-अर्जन नहर- 2013 - प्र . क्र. 43- अ-82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील-अंजड़
[भाग 1 (ग ) ग्राम-साकड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.512 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)
(2)
0.057 2/16/1, 2/31 पैकि
0.267 2/16/2, 2/32 पैकि
0.259 2/24/क, 2 /24/ख, 2/24/ ग पैकि
2/27/क पैकि
0.259 2/27/ख पैकि
0.154 2/30/3 पैकि
0.235 2/33पैकि
0.061
0.162 7/5पैकि
0.534 9/1 , 9/2 , 9/3 , 9/8 , 10/2 , 10/4 पैकि
30/1 पैकि
0.016 30/2पैकि
0.170
0.004 32/1 क, 32/ 2क पैकि
0.154 32/ 1 ख , 32/ 2ख पैकि
0.170 32/1 ग , 32/2 ग पैकि
0.130 32/1/3 ग पैकि
0.008 32/2/2 ग पैकि
0.202 32/1 घ, 32/2/ 2 घ पैकि
0.065 32/ङ पैकि
32/5ङ पैकि
0.077
0.073 36/3पैकि
0.142 38/1 पैकि
38/2पैकि
0.202
0.033 38/3 पैकि
0.332 39/1 ख पैकि
0.097 40/1/2पैकि
40/1/3 पैकि
0.089
0.089 40/1/4 पैकि
40/3/1 पैकि
0.170
0.130 40/3/2 ग/2ख पैकि
0.130 40/3/3 पैकि
0.041 40/3/8 पैकि
योग. 4.512 भाग 1 ]
903
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा, उसकी माईनर सबमाईनर एवं टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 बड़वानी जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
बड़वानी , दिनांक 21 फरवरी 2013
क्र. 420 - भू- अर्जन नहर- प्र . क्र. 08- अ- 82-2012- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील-अंजड़
(ग) ग्राम- पीपल्याड़ेव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.696 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)
(2)
2/1
0.392
3/1/2
0.254
29/9/2
3/2
0.006
17/1
0.034
17/4
0.040
24/1
0.124
24/2
0.115
24/3
0.088
24/4
0.154
25
0.051
26/1
0.080
(2)
(1)
26/2/4
0.097
26/2/3
0.098
0.078
26/2/2
0.044
26/2/1
29/7
0.386
37/1 ग
91/4
0.180
29/8
0.010
37/1 क
55
0.210
1.215
68/1/2
68/2
0.010
113/4ख
115/1
0.310
116
0.110
0.170
120/1/3
123/2/2
125
0.140
127/3
0.093
128/1
0.089
128/2/1
0.057
129/1
0.043
130/2
129/3
0.018
योग.. 4.696
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
बड़वानी , दिनांक 26 फरवरी 2013
क्र. 463 - भू- अर्जन नहर - प्र . क्र . 06- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित 904
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बड़वानी
(ख) तहसील- अंजड़
(ग ) ग्राम- हरणगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.336 हेक्टेयर
खसरा
अधिग्रहित किया जाने वाला नम्बर
क्षेत्रफल (हे . में) (1)
(2)
14/1
0.010
14/2
0.018
17/2/7
0.022
17/2/8
0.044
19/2
0.016
14/4
0.058
100/1
0.020
83/4
0.002
86/1
83/5
0.007
86/4
86/2
0.008
0.070
86/3
0.070
89/2
90/8
0.115
90/13
91/3
95/11 क
0.010
96/1
96/2
0.006
95/11ख
0.009
96/6
96/3
0.013
96/5/2
97/5
0.005
98/2
96/5/31
97/4
0.013
98/4
(1)
(2)
96/5/4
0.040
97/5
98/5
95/11ग
0.006
96/7
99
0.103
112/3
114
0.020
117/2
160/2
0.004
161/3
0.024
0.016
163/2
163/5
0.026
164/3
156/1
0.010
157/4
164/2
0.099
165/1
180/9
0.010
186/2
0.012
180/10
0.016
181/2
0.016
181/3
0.016
181/5
0.016
0.010
197/9
197/10
0.006
0.036
197/11
198/4
0.010
0.018
199/1
204/4
0.028
205/4
0.220
206/1
0.018
0.024
207/3
0.002
208/1
208/2
0.014
योग.. 1.336
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा/बांड़ी वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
बड़वानी, दिनांक 28 फरवरी 2013
क्र. 477 - भू- अर्जन- नहर- 2013 - प्र. क्र . 44-अ- 82-2011- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग ) ग्राम- झोलपीपरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.382 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में ) (1)
(2) 40/1 पैकि
0.073 40/2पैकि
0.056
0.073 40/3, 60/13 पैकि
40/4पैकि
0.069 40/5 पैकि
0.052
0.384 41, 60/9 , 60/10 पैकि
42, 60/8 पैकि
0.032
0.263 55/1 , 55/2 , 56 , 57/5 पैकि
0.020 57/6, 57/8, 58 पैकि
59/4 पैकि
0.032 60/14 पैकि
0.328
योग.. 1.382 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की तलुन वितरण शाखा की झोलपीपरी माईनर की सब माईनर एवं टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना (नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
बड़वानी , दिनांक 1 मार्च 2013
क्र. 487 - भू-अर्जन- नहर- 2012 - प्र. क्र. 22- अ-82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बड़वानी
(ख ) तहसील- अंजड़
(ग) ग्राम- बंजारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.090 हेक्टेयर
खसरा नम्बर अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में )
(2)
(1)
83/1
84/2
0.090
84/4
योग.. 0.090
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की बंजारी वितरण शाखा नहरों के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
906
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 2 मार्च 2013
क्र. भू-अर्जन- 01-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- बिछिया
( ग) ग्राम- पीपरी रै . प. ह. नं. 43 एवं
पीपरीमाल प. ह. नं. 38 .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.96 हेक्टेयर
खसरा
रकबा
नंबर
(हे. में)
(1)
(2)
ग्राम-पीपरी रै.
145/1
0.17
145/2
0.16
146/1
0.14
146/2
0.17
146/3
0.16
146/4
0.12
147/1
0.42
147/2
0.42
149/1
0.54
149/2
0.53
150/1
0.61
150/2
0.11
156/1
0.15
156/2
0.15
308/1
0.60
308/2
0.48
308/3
0.45
309
0.90
311
3.07
156/1
156/2
156/3
0.10
156/4
156/5
[ भाग 1
(2)
(1)
0.11
157
159
0.24
160/1
160/2
0.29
160/3
160/4
160/5
0.08
272
273/1
0.11
273/2
273/3
273/4
274
0.06
275
0.18
267/1
267/2
267/3
0.17
267/4
267/5
योग .. 10.69
ग्राम-पीपरी माल
245/1
0.22
245/2
0.07
245/3
0.07
245/4
0.07
246
0.79
247
0.92
250
0.90
263
0.20
264
0.21
0.21
266
344/1
0.10
344/2
0.10
344/3
0.10
244
0.28
239/11
0.52
239/2
239/3
239/4
238
0.13
236
0.26
237
0.12
योग .. 5.27 महायोग.. 15.96 भाग 1 ]
907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पीपरी जलाशय के अंतर्गत बांध वेस्टवियर व नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 28 फरवरी 2013
क्र. 552- भू- अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
(ग) नगर/ ग्राम- देवरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.416 हेक्टेयर
रकबा ( हे . में )
खसरा नंबर (1) 958/3 958/4
(2) 0.206 0.210 योग.. 0.416
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
रीवा , दिनांक 4 मार्च 2013
क्र. 559 - भू- अर्जन- 11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन –
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ग्राम- तेंदुन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर,
खसरा नंबर (1) 167
रकबा ( हे . में ) (2) 0.012 योग.. 0.012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 561 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग) ग्राम- हटवा कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.114 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा ( हे. में )
(2) 0.045
(1) 596 598
0.069 योग.. 0.114
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
908
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. 563 - भू- अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ग्राम - पाली अमरीश सिंह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.068 हेक्टेयर
खसरा नंबर (1) 306
रकबा ( हे. में ) (2) 0.068 योग.. 0.068
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 565 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम- पाली कोठार
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर
रकबा ( हे . में ) (2)
खसरा नंबर (1) 110
0.002 योग.. 0.002
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 567- भू- अर्जन-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
(ग ) नगर/ग्राम- बैकुन्ठपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर
खसरा नंबर
(1) 449 450
रकबा ( हे. में ) (2) 0.044 0.004 योग.. 0.048
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 मार्च 2013
क्र. 1887- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि भाग 1 ]
909
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील-चौरई
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-बाम्हनवाडा प.ह.नं. - 12, ब. नं. -202 , रा. नि. मंडल-चौरई.
क्षेत्रफल
(घ) अर्जित किये जाने - 10.063 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. वाला प्रस्तावित
प्रस्तावित खसरा नंबर (1)
प्रस्तावित रकबा ( हे . में ) (2)
0.150
385/8 , 454/12
0.125
385/7 , 454/11
0.079
385/6 , 454/6
0.751
385/5 , 454/5
449/1
0.033
450/1
0.043
0.227
451/1, 452/1
453/1
0.424
449/2
0.033
450/2
0.042
0.227
451/3, 452/3
449/3
0.032
450/3
0.043
0.227
451/2, 452/2
453/7
0.425
0.300
385/9 , 454/13
449/4
0.032
450/4
0.042
0.227
451/4, 452/4
449/5
0.129
450/5
0.170
453/14
0.121
0.200
385/10 , 454/10
453/10
1.700
391/1
0.100
0.909
451/5 , 452/5
0.480
453/5, 458
453/6
1.619
453/3
1.173
योग : 10.063
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत स्पिल चैनल के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-2 सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 7 मार्च 2013
क्र. 6 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- बक्सवाहा
(ग) नगर/ग्राम- मड़िया खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.216
(2 ) शास . भूमि- निरंक ( 1 ) निजी भूमि-0.216
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हे . में) (1)
(2)
0.080
32/2
0.136
30
योग.. 0.216
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बक्सवाहा तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
910
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. एफ- 1-03-2013- सात-6. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( 1959 का क्रमांक 20 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में , इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) , उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में , राज्य शासन, नवीन तहसील बड़ौनी , जिला दतिया सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील दतिया, जिला दतिया की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
(2 ) इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे:-
मुख्यालय
क्र. प्रस्तावित तहसील
(1) (2)
(3)
वर्तमान तहसील (4)
परिवर्तन का प्रकार
(5)
01
दतिया बड़ौनी बड़ौनी
क्र.
मुख्यालय
शेष तहसील
(1) (2)
(3)
वर्तमान तहसील (4)
सीमायें (6)
पूर्व में- तहसील दतिया.
पश्चिम में - तहसील नरवर , जिला शिवपुरी.
उत्तर में - तहसील डबरा , जिला ग्वालियर.
दक्षिण में- तहसील पिछौर , जिला शिवपुरी .
वर्तमान तहसील दतिया के रा.नि.मं. बड़ौनी के प.ह. नम्बर 3 , 4 , 14, 13, 12, 11 , 26, 25 , 24, 28 , 23 , 30 , 31 , 32 , 27 , 10 , 07, 06 , 05 रा.नि.मं. बिल्हारीखुर्द के प.ह.नं. 124, 09 , 08 , 125 , 127 , 128 , 33 , 35 , 37 , 36 , 133 , 132, 34, 129, 126, 130 , 131 इस प्रकार कुल 36 पटवारी हल्कों को अपवर्जित कर प्रस्तावित तहसील बड़ौनी में 36 पटवारी हल्कों के 78 ग्राम शामिल होंगे .
सीमायें
(6)
परिवर्तन का प्रकार
(5)
02 दतिया
दतिया दतिया पूर्व में- तहसील भाण्डेर. पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील बड़ौनी उत्तर में- तहसील सेवढ़ा
दक्षिण में- उत्तरप्रदेश राज्य की सीमा एवं तहसील पिछौर, जिला शिवपुरी.
वर्तमान तहसील दतिया के रा.नि.मं. उपराय के पटवारी हल्का नंबर 1 , 2, 16, 17, 15,18, 19, 20, 21 , 22, 29, 56 रा.नि.मं. दतिया के पटवारी हल्का नम्बर 57, 58, 59 , 63, 64, 65 , 55 , 66 , 67, 70, 71 , 53, 54, 50 रा.नि.मं. राजापुर के प.ह.नं. 51 , 52, 72 , 73 , 105, 104, 103 , 102 , 106, 107 , 108 , 48 , 49 रा.नि.मं. उदगंवा के प.ह.नं. 38 लगायत 47 एवं 109 लगायत 112 तथा रा.नि.मं. बसई के प.ह.नं. 113 लगायत 123 रा.नि.मं. इमलिया के पटवारी हल्का नंबर 60, 61 , 86 , 87, 88, 89 , 90 , 91 , 92 , 84, 85 , 83 , 62 , 68, 69, 82, 81 , 80 रा.नि.मं. उनाव के पटवारी हल्का नम्बर 75 , 74, 73 , 79 , 93 , 94, 95, 96, 97, 98, 78 , 99, 77 , 100, 101 इस प्रकार 07 राजस्व निरीक्षक मण्डल, 97 पटवारी हल्के होंगे , जिनमें कुल ग्राम 205 होंगे .
प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.
भाग 1 ]
911
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013
क्र. C- 1404-दो- 14-1-2012.-( 1 ) कु. सरिता तिवारी, सहायक ग्रेड एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु . 6500-200-10,500 ( पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9300-34800 +ग्रेड पे रु. 4200 ) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से , आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ , ग्वालियर की स्थापना पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यभार दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अनिवार्य रूप से ग्रहण करें.
(2 ) यदि वे पदोन्नति पर स्थानांतरण के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ यह लगाया जावेगा कि वे पदोन्नति पर स्थानान्तरण के कारण नहीं जाना चाहते हैं . ऐसी स्थिति में पदोन्नति हेतु उनके नाम पर वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर पद रिक्त होने पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावेगा, परन्तु अन्य स्थानों ( खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर ) पर उनके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा.
(3 ) पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में आप लिखित में यह सूचित करेंगे कि आप पदोन्नति पर स्थानान्तरण के कारण नहीं जाना चाहते हैं .
जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013
क्र. 269- गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-
सारणी
क्र.
नाम
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
कहांसे
कहांको
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
जबलपुर
1. श्री वेद प्रकाश शर्मा,
जबलपुर
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक ) ,
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियतसे .
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर.
नोट. - श्री वेद प्रकाश शर्मा , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर रहते हुए वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल के साथ सम्बद्ध रहेंगे .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013
क्र. C- 1808-दो-2-20-2011 .- श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छः दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस )
के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666/इक्कीस- ब(एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 21 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है .
912
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
क्र. C- 1810- दो - 2-45-2011 .- श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2012 तक तीन दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल . टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त, 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.
क्र. C-1811- दो- 3-420-80- भाग दस. सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 11 दिवस ( ग्यारह दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897 - इक्कीस- ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
1. सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र , सागर का नियुक्ति दिनांक. : 10-09-1979 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-12-2012
: 3. नियुक्ति दिनांक 10-09-1979 से 7 वर्ष 6 माह दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति : दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 25 वर्ष 9 माह 5. कालम (3 ) में अंकित अवधि हेतु : समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक 7×15= 105 दिन वर्ष में 15 दिन की दर से )
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु : समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक 26-13 × 15-195 दिन. वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से )
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की : 300 दिन पात्रता.
8. घटाईयेः -सेवा के दौरान लिया : 120 गया अवकाश समर्पण का लाभ
[ भाग 1 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता : 180दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 31-12-2012 को शेष अर्जित अवकाश 11 दिवस) .
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897- इक्कीस - ब( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .
क्र. C- 1812-दो- 3-420-80- भाग दस. श्री ऋषभ कुमार जैन, सेवानिवृत्त ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश 142 दिवस ( एक सौ बयालीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897 - इक्कीस - ब( एक) 07 दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ- 6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.
गणना- पत्रक
1. श्री ऋषभ कुमार जैन, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर का नियुक्ति दिनांक. : 29-03-1982 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-12-2012 3. नियुक्ति दिनांक 29-03-1982 से : 4 वर्ष 11 माह दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति : दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 25 वर्ष 9 माह 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु : समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) 4×15=60 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु : समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) 26-13 ×15-195 दिन.
भाग 1 ]
913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
255दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की : पात्रता.
59
8. घटाईयेः - सेवा के दौरान लिया : गया अवकाश समर्पण का लाभ
196 दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता :
(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-12-2012 को शेष अर्जित अवकाश 142दिवस).
नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897- इक्कीस - ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.
Jabalpur, the 19th February 2013 No. 966 - CJ - II - 779.- WHEREAS a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri M. S. Rawat , Civil Judge , Class - I , and ACJM , Petlawad , District Jhabua for showing act of grave misconduct.
AND WHEREAS , serious nature of the allegations of misconduct warrants his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule ( 1 ) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services ( Classification , Control & Appeal ) Rules , 1966, and all other powers enabling the High Court to place a judicial Officer under its control , under suspension , the High Court , hereby, places shri Mahipati Singh Rawat, Civil Judge, Class - I & ACJM , Petlawad , District Jhabua under suspension with immediate effect with the headquarters at Jhabua .
TheHigh Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest .
By order of the High Court , M. K. MUDGAL, Principal Registrar,
(Inspection & Vigilance) जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2013
क्र. C- 1302-दो-2-34-2012.- श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर . सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ . एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 1306- दो -3-12-13.- श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी , डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 31 जनवरी से 7 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी , डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहती.
जबलपुर, दिनांक 14 फरवरी 2013
क्र. C - 1462-दो-3-10-2012.- श्री एन. के. जैन, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री. एन. के. जैन, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी 2013
क्र. C- 1599- दो-2-34-2012 .- श्री आर. सी. श्रीवास्तव , ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 15 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ . एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार, 914
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013
जबलपुर, दिनांक 18 फरवरी , 2013
क्र. सी - 1538-तीन-6-4-81 भाग पांच.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 , सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को , प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 2591-तीन-6-4-81 भाग- पांच, दिनांक 21 मई 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें , -
अनुसूची
शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
क्षेत्र जिसके लिये
विशेष न्यायाधीश की
नियुक्ति की गई
(1)
(2)
1.
(3)
राजस्व जिला भिण्ड
(4) विशेष न्यायालय भिण्ड श्री के. के. शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.
Jabalpur, the 18th February , 2013
No. C - 1538 - III -6-4-81 Pt- V.-In exercise of the powers conferred by Sub -Section ( 2) of the Section ( 6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D - 2591 - III - 6-4-81 Pt -V dated 21st May 2012 namely :-
AMENDMENT
Inthe Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. ( 2) , the following entries shall be substituted :-
SCHEDULE
S. No.
Name of the Special Court established by the State Government
Area for which the
appointment made in
Special Court
Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court
(2)
(1)
(3)
1
Revenue District Bhind
(4) Special Court Bhind.
Shri K. K. Sharma , Additional Sessions Judge, Bhind.
By order of the High Court , ABHAI KUMAR , Registrar (DE) .
जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013
क्र. 215- गोपनीय- 2013 - दो - 2-1-2013 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट एक्ट , 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ( वर्तमान में पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रैक कोर्ट के पद पर कार्यरत ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्र. 3 ( ए) 1-2013 - इक्कीस- ब ( एक ) , भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2013 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक भाग 1 ]
915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013
सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित हैं, स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-
सारणी
वर्तमान पदस्थापना का स्थान
सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) का नाम
पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान
(3) (1)
(2)
ब्यौहारी
ब्यौहारी 1 कुमारी निर्मला चावड़ा
2 श्री श्रीराम माण्डवे
सिहोरा
सिहोरा
बुरहानपुर
बुरहानपुर 3 कुमारी सुनीता सिरिल वारलो
4 श्री गोपाल सिंह नेताम
मैहर
मैहर
सीहोर
सीहोर 5 श्रीमती छाया राजेश कुमार कौल
जोबट
जोबट 6 श्री आनंद कुमार छापरिया
कुक्षी 7 श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन कुक्षी
सत्र खण्ड का नाम
न्यायालय में बैठने को स्थान न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(6) (4)
(5)
ब्यौहारी शहडोल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
सिहोरा जबलपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
बुरहानपुर बुरहानपुर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
मैहर सतना
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
सीहोर सीहोर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
जोबट अलीराजपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
धार
कुक्षी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी जिला धार की हैसियत से नियमित न्यायालय में.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल .