Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 15 March 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
11
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-03-15.11.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013 फाल्गुन 24, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. एफ- ए- 5-04-2011- एक ( 1 ) .- माननीय श्री न्यायाधिपति गिरिराज दास सक्सेना और माननीय श्री न्यायाधिपति तरुण कुमार कौशल, अतिरिक्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025-06-2012 - यूएस ॥ , दिनांक 26 दिसम्बर 2012 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायीधीश के पद पर की गई है , ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 2 जनवरी , 2013 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

803

भोपाल , दिनांक 23 फरवरी 2013

क्र. ई- 5-831 - आयएएस-लीव-5- एक. ( 1 ) सुश्री स्वाती मीणा , आयएएस . , कलेक्टर, मण्डला को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2012 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 11 जनवरी 2013 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव " कार्मिक".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013.

804

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2013

क्र. एफ -1 ( ए) 93-2002- ब- 2-दो ( 1 ) पुलिस मुख्यालय , मध्यप्रदेश , भोपाल के आदेश क्र. 410-2013 , दिनांक 11 फरवरी 2013 द्वारा श्रीमती दीपिका सूरी , भा.पु.से. , तत्कालीन सेनानी, 25 वीं वाहिनी , विसबल , भोपाल वर्तमान में पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल , भोपाल को दिनांक 19 फरवरी से 8 मार्च 2013 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करने संबंधी आदेश राज्य शासन द्वारा निरस्त किया जाता है .

(2) श्रीमती दीपिका सूरी , भा.पु.से. , पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल को दिनांक 19 फरवरी से 8 मार्च 2013 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3 ) श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से. , की अवकाश अवधि में उनके कार्य सम्पादन की व्यवस्था पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा की जायेगी.

(4) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी , भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहती.

भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. एफ -1 (ए) 257-88- ब- 2-दो.-( 1 ) डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे. , अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल को " हाकी इंडिया, नई दिल्ली " द्वारा मलेशिया ( इपोह ) में आयोजित " सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेन्ट " में भारतीय टीम के मैनेजर के रूप में भाग लेने हेतु निजी विदेश यात्रा की अनुमति के साथ दिनांक 12 मार्च 2013 से दिनांक 20 मार्च 2013 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) , निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेगे.

[ भाग 1 (2) अवकाश से लौटने पर डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे . , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव , भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2013

फा. क्र . 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस- ब- ( एक ) -644- 2013.--विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस- ब-( 1 ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गयी थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 108 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

क्रमांक सिविल जिले

का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

(2)

(3)

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4) (1)

" 108 . विदिशा द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गंजबासौदा.

श्री पी. सी. आर्य, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गंजबासौदा ".

F. No. 17 (E) 83-03 - ΧΧΙ- Β ( One) -644-2013 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

following amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September 2010 namely:-

AMENDMENT

In the said notification in the table , for serial number 108 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

S. No.

Name of Special Court

Name of the Civil District

Name of the Judge of the Special Court (1) (2)

(3)

(4) " 108. Vidisha IInd Additional Sessions Judge , Ganjbasoda .

Shri P. C. Arya , IInd Additional Sessions Judge , Ganjbasoda.

फा. क्र . 17 ( ई ) 83-03 -इक्कीस- ब- ( एक ) -644- 2013.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03 - इक्कीस- ब-( एक) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गयी थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 108 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

अनु क्रमांक

सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

विशेष न्यायालय की क्षेत्रिय अधिकारिता ( विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (1) (2)

(3)

(4) "108. विदिशा

गंजबासौदा का विद्युत् क्षेत्र. " द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गंजबासौदा.

टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .

F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -644-2013 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of

805 Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17 ( E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 , dated 24th September 2010 namely:-

AMENDMENT

In the said notification in the table , for serial number 108 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No.

Name of Special Court

Name of the Civil District

(2)

(1)

(3)

Territorial jurisdiction ofSpecial Court (According to the Electricity Area) (4) " 108. Vidisha

Electricity Area ofGanjbasoda. " .

IInd Additional Sessions Judge, Ganjbasoda .

Note . The pending cases of the Sepecial Court shall be stand transferred to the newly constituted Court according to their territorial Jurisdication .

फा. क्र. 1 (अ ) -3-03- इक्कीस ब ( दो ) - राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जनवरी 2012 द्वारा उप शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्त सर्वश्री वेयंकटेश प्रसाद पाण्डेय एवं जयदीप सिंह, उप शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर के कार्यकाल में, दिनांक 13 जनवरी 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा वृद्धि करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता -01-वेतन- 001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2013

फा. क्र. 1 (सी ) -2-2013 - इक्कीस- ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , लोकायुक्त संगठन की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में मध्यप्रदेश राज्य 806

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

[ भाग 1

यह आदेश डी.डी.पी./डी.पी.ओ./वरिष्ठ ए.डी.पी.ओ. पर जिन जिलों में वे पदस्थ हैं , वहां प्रभावी होगा.

के सभी जिलों में पदस्थ डी.डी.पी. /डी.पी.ओ . वरिष्ठ ए.डी.पी.ओ. को पदानुसार लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. वर्मा, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी ) , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15/19 फरवरी 2013

क्र. 146 -मंडी निर्वा.-2013.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न सारणी के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में दर्शित बैंक के प्रतिनिधियों को कॉलम क्रमांक (3 ) में दर्शित कृषि उपज मण्डी समिति, जिला छिन्दवाड़ा के लिये कॉलम क्रमांक ( 4 ) में दर्शित प्रतिनिधियों को मण्डी समिति में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है :-

सारणी

क्रमांक (1)

बैंक का नाम (2)

मण्डी समिति का नाम

(3)

नाम-निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (4) 1

कृषि उपज मण्डी समिति, छिन्दवाड़ा

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित , छिन्दवाड़ा

श्री दौलतसिंह ठाकुर, संचालक , मस्जिद के पास सुकलूढाना सिवनी रोड, छिन्दवाड़ा.

2

कृषि उपज मण्डी समिति, अमरवाड़ा

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित , छिन्दवाड़ा

श्री श्रीरामसिंह रघुवंशी , अध्यक्ष , रघुकूल निवास, विवेकानंद कालोनी, छिन्दवाड़ा.

3

कृषि उपज मण्डी समिति, सौंसर

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा

श्री भिमराव राऊत, संचालक, मु.पो. रंगारी , तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.

कृषि उपज मण्डी समिति, पान्दुर्णा

4 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा

\श्री गंगाराम कडवे , उपाध्यक्ष, मु.पो. सिराठा तहसील पान्दुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा.

कृषि उपज मण्डी समिति, चौरई

5 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा

श्री शैलेन्द्र सिंह पटेल, संचालक, मु. हरदुआमाल , पो. चौरई , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा.

महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

भाग 1 ]

807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 18 जनवरी 2013

प्र. क्र. 1 - अ-82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन 1 अधिनियम , 1894 के संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2) (3)

(1)

(4) सिहोरा

1.09 जबलपुर

मझगवा

प.ह.नं. 46.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सिहोरा- मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 1- अ-82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) सिहोरा

1.18 जबलपुर

प्रतापपुर प.ह.नं. 36.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सिहोरा-मझगवा- सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

808

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

(4)

(3)

सिहोरा

1.65 जबलपुर

जोली प.ह.नं. 38

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सिहोरा - मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म . प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 4- अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4)

3.00 सिहोरा

जबलपुर

आमाडोगरी प.ह.नं. 35.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सिहोरा- मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु .

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 5 - अ- 82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) भाग 1 ]

809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सिहोरा

2.64 जबलपुर

सरौली प.ह.नं. 47

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सिहोरा - मझगवा- सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 6- अ-82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सिहोरा

0.31 जबलपुर

डाबू प.ह.नं. 08 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सिहोरा- मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु निर्माण. टोलप्लाजा

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 7- अ-82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1) (2)

सिहोरा

(3) खितौला

(4) 0.56 जबलपुर

प.ह.नं. 05.

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

सिहोरा- मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र . रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर. (5)

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

810

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

[ भाग 1 प्र. क्र. 8- अ-82-2012-13- भू.अ. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन , 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1) (2)

(4)

(5)

(6) सिहोरा

4.07

जबलपुर

(3) गिदुरहा प.ह.नं. 35.

सिहोरा- मझगवा-सिलोडी मार्ग के उन्नयन हेतु.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. क- भू.अ.वि.अ. - 2011-12 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/तालुका नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

(6) (2) पथरिया

(1) दमोह

(3) जेरठ

0.01

कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतू निर्माण संभाग , सागर.

ग्राम जेरठ में बेबस नदी पर पुल निर्माण हेतु.

कुल योग .. 0.01

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , दमोह तथा कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतू निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

811

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 18 फरवरी 2013

क्र. भू- अर्जन- 12-43.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1) शाजापुर

(2) शाजापुर

(3) तिलावद गोविन्द

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.17 निजी भूमि

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर.

(6) तिलावद गोविन्द तालाब के वेष्ट वेयर में ली गई अतिरिक्त भूमि.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , शाजापुर/ भू-अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. 1020- भू-अर्जन- 2013- प्र . क्र. 1-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रतलाम

(2) रतलाम

(3) दिवेल

(4) 3.350

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रतलाम.

(6) दिवेल तालाब से प्रभावित अवशेष निजी भूमि का, उनके स्वामियों की सहमति पर अर्जन .

(2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, रतलाम ग्रामीण के कार्यालय में किया जासकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

812

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 फरवरी 2013

प्र. क्र. 053- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) पन्ना अमानगंज हिनौती निजी भूमि 0.510 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. कुल रकबा 0.510 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर.

पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश , सड़क विभाग निगम , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 054 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (1)

(3)

(2)

(4) पन्ना अमानगंज पिपरवाह निजी भूमि 1.320 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.010 है . कुल रकबा 1.330 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर.

पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश, सड़क विभाग निगम , सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

813

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

प्र. क्र. 055 - अ- 82-वर्ष 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) पन्ना अमानगंज

पतारा

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर.

पन्ना-अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 1.265 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.455 है . कुल रकबा 1.720 है .

भूमि का नक्शा ( प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश , सड़क विभाग निगम, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 056- अ- 82-वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)

(1)

(5)

(6) पन्ना अमानगंज सिरी

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम , सागर.

पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि 0.345 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.400 है . कुल रकबा 0.745 है.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश, सड़क विभाग निगम, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

814

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 20 फरवरी 2013

क्र. 1405-10- भू-अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील नगर/ग्राम

क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नं .

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

1150

0.154

अनूपपुर कोतमा आमाड़ाड

कोयला उत्खनन कार्य हेतु 211

0.462

कुहका

भू-अर्जन अधिकारी , जिला अनूपपुर.

508/4

0.202

कुहका

0.060

निमहा 219/3/2जु.

387/3

निमहा

0.114

492/2

0.202

निमहा

निमहा 45/2

0.405

494/1

0.192

निमहा

निमहा 613/1

0.135

निमहा 64/1964/1

0.231

64/1964/2

निमहा

0.231

0.025

1138/1979/1

निमहा

1138/1979/2

निमहा

0.024

2.437

कुल योग ..

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कोतमा, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 24 जनवरी 2013

प्र. क्र. 49- अ-82-2012-13- क्र. 173- भू-अर्जन नहर- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित भाग 1 ]

815

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4)

9.021 बड़वानी राजपुर

खजुरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर जिला- बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की खजुरी वितरण शाखा नहर एवं उप नहर के निर्माण हेतु.

नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

बड़वानी, दिनांक 4 फरवरी 2013

प्र. क्र. 58- अ- 82-2012-13- क्र. 256- भू-अर्जन नहर-2012. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

(3)

(4)

29.622 बड़वानी ठीकरी

बघाड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर जिला-बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की बाड़ी वितरण शाखा एवं माईनर -2 शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.

नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 , राजपुर जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी , दिनांक 28 फरवरी 2013

प्र. क्र. 60- अ - 82-2012-13- क्र. 482- भू-अर्जन - नहर - 2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में 816

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

[भाग 1 उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4)

अभाली

10.129 बड़वानी ठीकरी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी जिला-बड़वानी.

इन्दिरा सागर परियोजना की कुआं शाखा नहर एवं उसकी डी-12 , डी 10, डी 10 एसएम-1 , के निर्माण हेतु.

नोट.- ( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. भू-अर्जन 6 ( अ-82 ) 2011-12-570 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सर्वे नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(3)

(5) (1) डिण्डौरी

शहपुरा

(4) निजी भूमि

173

0.170

169

0.070

170

0.100

पहरूआ माल प.ह.नं. 05, रा. नि.मं. रयपुरा.

178

0.450

181

0.020

0.070

227

174

0.160

172/1

1.050

221

0.560

167

0.080 (6)

(7) मोहरा पहरूआ जलाशय शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

भाग 1 ]

817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

232

0.550

248

1.300

176

0.210

177

0.080

179

0.240

180

0.200

223

0.260

230

0.070

233

0.090

172/2

0.230

183

1.000

184

0.170

311

0.200

185

0.090

162

1.900

186

0.030

163

0.040

220/1

1.570

220/2

1.540

222

0.870

245

0.640

224

0.100

228

0.090

229

0.250

251

0.120

236

0.180

158

0.370

237

0.040

238

0.180

250

0.560

252

0.290

0.030

125

166

0.160

145/348

0.130

16.510

योग निजी भूमि ..

शासकीय भूमि

171, 144,

182, 219 ,

251, 161 ,

6.010

242, 246,

145/349 ,

247, 249,

291

22.520

महायोग

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

818

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. भू-अर्जन 7 ( अ -82 ) 2011-12-569.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सर्वे नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(5)

(1) डिण्डौरी

(2) शहपुरा

(4) निजी भूमि

158/1

0.160

(3) पहरूआ रै. प.ह.नं. 05 रा. नि.मं.

158/2

रयपुरा.

0.160 0.320

योग निजी भूमि ..

(7) मोहरा पहरूआ जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

शासकीय भूमि

0.000 0.320

महायोग ( 2 ) भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन 8 ( अ -82 ) 2011-12-568.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सर्वे नंबर तहसील/ तालुक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(5) (1) डिण्डौरी

(2) शहपुरा

(4) निजी भूमि

248

251

0.070 0.060

252

0.010

(3) पहरूआ मा. प.ह.नं. 05 रा. नि.मं. रयपुरा.

0.160

253/3

266/1

0.190

265

0.130

262

0.190

98

0.220

(7) मोहरा पहरूआ जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

भाग 1 ]

819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15. मार्च 2013

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

103

0.070

0.070

97

94

0.020

107

0.110

108

0.040

109

0.010

116

0.030

0.060

115

114

0.050

46

0.030

48

0.110

47/1

0.060

47/2

0.050

32/1

0.160

32/2

0.230

32/3

0.160

30

0.200

4

0.130

29

0.130

8

0.020

6

0.040

7

0.080

2/2

0.180

26

0.020

9

0.010

योग निजी भूमि 3.100

शासकीय भूमि

260, 263 ,

261/101,

0.790

100, 99 ,

95, 93 , 92

3.890

महायोग

(2 ) भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन 9 ( अ-82 ) 2011-12-567.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में 820

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

[भाग 1 उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नंबर

तहसील/ तालुक

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में )

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(5)

डिण्डौरी शहपुरा मोहरा कला

कार्यपालन यंत्री,

निजी भूमि

प.ह.नं. 01

509

0.370 जल संसाधन संभाग ,

मोहरा पहरूआ जलाशय नहर निर्माण कार्य हेतु.

726

रा. नि.मं.

0.120 डिण्डौरी.

0.110

730/1

रयपुरा .

727

0.030

728

0.150

725

0.110

730/2

0.020

731

0.340

0.040

732

684

0.390

331

0.080

733

0.140

734

0.130

706

0.110

717

0.120

335

0.130

0.070

716/2

716/1

0.200

715

0.070

713

0.070

0.090

441

685

0.080

332

0.080

682

0.270

672

0.020

334/1

0.100

0.090

334/2

339

0.030

340

0.050

319

0.060 भाग 1 ]

821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

318

0.010

313

0.010

162

0.030

312

0.020

308

0.140

304

0.050

151

0.110

306

0.050

307

0.070

150

0.160

0.110

190

189

0.270

188

0.020

202

0.210

164

0.190

156/1

0.030

156/2

0.030

396

0.250

योग निजी भूमि

5.430

शासकीय भूमि

738, 704,

683 , 681 ,

333 , 337,

342, 172 ,

1.250

310 , 199 ,

180, 204,

152, 155 ,

508

महायोग

6.680

( 2) भूमि का नक्शा भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मदन कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

822

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. 1351 - भू- अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) छिन्दवाड़ा परासिया

रकबा 0.057 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

ग्राम-तीतरा ब. नं. 248 प.ह.नं. 12/12 रा.नि.मं.- परासिया

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , सेतु संभाग , सिवनी, जिला सिवनी ( म. प्र. ) .

तीतरा डुंगरिया डुड्डी मार्ग में घटामाली पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी, ( म. प्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

भाग 1 ]

823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 1352- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1) छिन्दवाड़ा परासिया

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग , सिवनी, जिला सिवनी (म. प्र.) .

(6) तीतरा डुंगरिया डुड्डी मार्ग में घटामाली पुल एवं पहुंच * मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) ग्राम - डुड्डी ब. नं. 268 प.ह.नं. 17/12 रा.नि.मं.- सिरगोरा.

रकबा 0.125 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित वाली भूमि पर आने वाली (4) सम्पत्तियां) .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी ( म.प्र ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .

छिन्दवाड़ा , दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. 1546 - भू- अर्जन - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति 824

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

[भाग 1 प्राप्त है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2) उमरेठ

(1) छिन्दवाड़ा

01.012 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां ).

(3) ग्राम- उमरेठ ब. नं. 32 प.ह.नं. 05 रा.नि.मं.- उमरेठ.

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) .

(6) सोनापिपरी - उमरेठ- मुआरी- अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, म. प्र.

रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1547 - भू- अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (2) उमरेठ

(1) छिन्दवाड़ा

रकबा -01.560 हेक्टेयर एवं ( उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .

(3) ग्राम- छावडीकला ब. नं. 174 प.ह.नं. 22 रा.नि.मं.- उमरेठ.

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) संभागीय प्रबंधक म. प्र . रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश)

(6) सोनापिपरी - उमरेठ- मुआरी- अम्बाडा ( एम.डी.आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

भाग 1 ]

825

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक महाप्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपेंट कार्पोरेशन लिमिटेड छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1548 - भू- अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) छिन्दवाड़ा उमरेठ ग्राम- छावडीखुर्द रकबा 0.590 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां) .

ब. नं. 175 प.ह.नं. 21 रा.नि.मं.- उमरेठ.

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर (मध्यप्रदेश) .

सोनापिपरी - उमरेठ - मुआरी- अम्बाडा ( एम. डी . आर. ) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , सहायक महाप्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड छिन्दवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

826

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

[ भाग 1 क्र. 1549- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1) (2)

(3)

(4) छिन्दवाड़ा चौरई ग्राम- घोरावाड़ी ब. नं. 75 प.ह.नं. 16/27 रा.नि.मं.- चौरई .

रकबा 17.080 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.

(2)

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश).

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 5 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1550 - भू- अर्जन - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, भाग 1 ]

827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4) चौरई

छिन्दवाड़ा

ग्राम समसवाडा, ब. नं. 266, प.ह.नं. 30, रा.नि.मं.- चौरई .

रकबा-34.520 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां .

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना , तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर, उपसंभाग क्रमांक 5 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 1551 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , 828

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

[भाग 1 सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) चौरई

छिन्दवाड़ा

ग्राम खमरियाखुर्द, ब. नं. 43, प.ह.नं. 15/27, रा.नि.मं. -चौरई.

रकबा 13.480 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां .

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना , नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर, उपसंभाग क्रमांक 5 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

829

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्र. 2805- भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते है: -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम का नाम

(2)

(3)

(1) धार

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 0.124 सरदारपुर सरदारपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण, संभाग इन्दौर.

पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण में प्रभावित होने से . सरदारपुर- भोपावर मार्ग माही नदी (2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सरदारपुर एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , इन्दौर ( म.प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्र. 509 - भू- अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में )

(4) 4.500 (1) सीधी

(2) रामपुर नैकिन

(3) मढ़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की मढ़ा माइनर की मढ़ा सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

830

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

[ भाग 1 क्र. 511 - भू- अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (1)

(2) (3)

(4) सीधी

0.204

लोढ़ौटा

रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की मढ़ा माइनर की मढ़ा सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 517 - प्रका.- भू- अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में) (1)

(2) (3)

(4) सीधी

3.010 रामपुर नैकिन रघुनाथपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की रघुनाथपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 519 - प्रका.- भू-अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (4) सीधी

1.70 रामपुर नैकिन बीरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल , नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की बीरपुर माइनर की उपशाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 521- प्रका.- भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : - जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4) सीधी

0.90

नैकिन

रामपुर नैकिन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल, नहर संभाग , चुरहट, जिला सीधी (म. प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की नैकिन माइनर की उपशाखा नहर क्र. 1 के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

832

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

[भाग 1

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 542- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (4) रीवा सिरमौर

0.080

शाहपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म.प्र.) .

सिरमौर वितरक नहर के शाहपुर माइनर के अन्तर्गत शाहपुर सब- माइनर 0.080 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 544 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल लगभग ( हे. में ) (2)

(1)

(3)

(4) रीवा सिरमौर बदरांव गौतमान

0.055

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म.प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर के महरी माइनर नहर 0.055 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन,

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 546- भू-अर्जन- 12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में ) (1) (2)

(3)

(4) सतना

पतौडा

0.975 रघुराजनगर

सतना

योग : 0.975

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा (म.प्र. ).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 548 - भू-अर्जन- 12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल लगभग (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) सतना

कोटर अबेर

3.474

योग : 3.474

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा (म.प्र.).

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकताहै.

834

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

[भाग 1 क्र. 550- भू- अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल लगभग ( हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

सतना

कोटर कोटर

3.888 कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नगर संभाग रीवा (म.प्र. ).

योग : 3.888

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर एवं उसकी शाखा और उपशाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकताहै .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर , दिनांक 28 फरवरी 2013

प्र.क्र. 03 - अ-82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(6) (1)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(5)

ग्वालियर ग्वालियर बिल्हैटी

3.57 योग : 3.57

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की उप शाखा 3 एल , 1 एल / 3 एल / 4 एल के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

835

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

प्र.क्र. 04 -अ- 82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(2) (3)

(5)

(4)

(6) ग्वालियर ग्वालियर हिमैयापुरा

1.79 योग : 1.79

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माताशाखा नहर की 2 आर मायनर 5 एल, 4 एल एवं 5 एल के निर्माण हेतु.

(

2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र.क्र. 05 - अ- 82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(3)

(4)

(2)

(5)

(6) ग्वालियर ग्वालियर

मानपुरा

0.48 योग : 0.48

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 एल के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

836

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

[भाग 1 प्र.क्र. 06- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

ग्वालियर ग्वालियर नारायणपुर

0.34 योग : 0.34

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र.क्र. 07- अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(2)

(3)

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

(5)

ग्वालियर ग्वालियर सुनारपुरा माफी

0.94 योग : 0.94

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 4 एल के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

837

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

प्र.क्र. 08 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) ग्वालियर ग्वालियर ककरारी

0.18 योग : 0.18 (

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 एल के निर्माण हेतु.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र.क्र. 09 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) ग्वालियर ग्वालियर

सूपाट

0.78 योग : 0.78 (2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की मायनर 1 एल सब मायनर 2 एल के निर्माण हेतु.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

838

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

प्र.क्र. 10- अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(3)

(1)

(5)

(6)

(4)

ग्वालियर ग्वालियर सिरसौद

4.13 योग : 4.13

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की मायनर 1 एल के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 11 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1)

(2)

(3)

(5)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

ग्वालियर ग्वालियर खेड़ा

1.2 योग : 1.2

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

839

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

प्र.क्र. 12 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6) ग्वालियर ग्वालियर भवनपुरा

3.25 योग : 3.25

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 13- अ-82-12-13- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

ग्वालियर ग्वालियर दयेली

3.28 योग : 3.28

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 एल एवं 1 एल सब मायनर 2 एल के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

840

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

[भाग 1 प्र.क्र. 14 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) ग्वालियर ग्वालियर सुपावली

2.9 योग : 2.9

कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 3 एल एवं 2 एल एवं 1 एल सब मायनर 3 एल के निर्माण हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 26 फरवरी 2013

प्र. क्र. 3 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

ख. न.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(1)

(3)

(2)

कुल रकबा ( एकड़ में ) (4)

(5)

(6) रायसेन बरेली

573

0.99

0.99

मगरधा बगलबाडा

9.66 योग : 9.66

कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग, रायसेन.

मगरधा, बगलबाड़ा मार्ग निर्माण हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , बरेली, जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग , संभाग रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

प्र. क्र. 4- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

ख. न .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

कुल रकबा (एकड़ में )

(1) (2) (3)

(4)

(6)

(5)

रायसेन

0.01

बाड़ी सुल्तान नगर प.ह.न. 37

0.01

कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग , रायसेन.

नोनभेंट मार्ग निर्माण सुल्तान नगर.

0.01

0.32 0.16 0.15 : 0.63

0.03

40सिंचित 41 सिंचित 42असिंचित योग

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , बरेली, जिला रायसेन एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग, संभाग रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है .

रायसेन, दिनांक 1 मार्च 2013

प्र. क्र. 1 - अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम का नाम ख. न.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकबा

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में ) ( हेक्टेयर में )

(1) (2) (3)

(4)

(6)

(5)

134

0.595

0.021

रायसेन बेगमगंज मरखेड़ा टप्पा

नहर निर्माण हेतु "

"

"

0.283

0.061

484/3, 22

कार्यपालन यंत्री , जलसंसाधन संभाग, रायसेन.

" _"_

321, 322/1

"

"

"

6.878

0.809

321, 322/2

_"_

_"_ 321, 322/3

"

" _"_

154

0.360

0.178

" _"_

155/11

0.327

0.130

"

"

" 155/2

159

0.032

0.401

"

2.553

0.623

158/1

"

158/2

158/3 842

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(2) (3)

(1)

(4)

158/4

रायसेन

मरखेड़ा टप्पा

बेगमगंज

"

"

158/5

"

158/6

"

"

178

0.651 "

176

0.105

"

"

174/1 | 0.733

174/2

175

0.312

177

0.142

173/11

0.765

173/2

181/1 0.178

181/2

97/11

2.252

97/2

97/3

193/1 , 194 ,

196, 198

"

193/2, 194 ,

1.665

196, 198

"

193/3 , 194,

196, 198

1.138

220/1

220/2

219/1

2.678

219/2

219/3

205/1/1/1

205/1/1/2

205/1/2 5.696

205/1/3

205/2

5.135

207 , 208

0.583

210

0.190

211

0.421

212

0.227

213

205

0.271

झिरिया रानी

"

0.624

194/4

"

202/1

0.749

202/*2 "

201/1

0.182 "

"

201/2

0.668

200

6.568

[भाग 1

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु

"

"

" 0.142

" 0.032

0.170

0.032

0.081

0.121

0.032

0.243

" 0.142

0.308

0.101

0.344

0.745

0.162

0.101

0.202

0.089

0.041

0.186

0.162

0.073

0.243

0.308 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

(2)

(1)

(3)

(4) रायसेन बेगमगंज झिरिया रानी

1.991

195, 196

197, 198 _ "_ _"_

199

0.117

180

4.768 "

"

178 , 179/2 4.158

179/3

"

-"-

0.785

177/1

_"_ _ "_

3.936

95,96,97

"

_"_

2.124

98,99/ 11

98/99/2

"

106/1

107/1

3.556

108/1

106/2

107/2

1.877

108/2

109

1.473

110,111,112 "

0.255

116,117

"

56/1

3.439

56/2, 56/3

26

2.549 रायसेन

झिरिया रानी

बेगमगंज

"

"

166/11

"

166/2

1.053

"

"

166/3

"

"

159/1

160/1

"

159/2

1.121

160/1/1

160/2/2

161

0.346

162/1

0.234

0.408

158/21

158/3

505

2.420 -"- महुआखेड़ा कलॉ

"

0.348

335

"

334

0.534 "

"

333

0.247 _"_

332

0.206 "

532/282 5.139

"

285

3.257

284

2.699

271/1

0.061

843

(6)

(5)

0.069

नहर निर्माण हेतु

_"_ 0.032

0.478

" 0.364

"

_ "_ 0.154

" 0.526

" 0.405

"

" 0.162

_ "_ 0.486

0.526

0.194

1.295

0.567

0.190

0.041

0.024

0.049

0.113

0.344

0.162

0.263

0.146

0.081

0.567

0.535

0.567

0.032 844

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

[भाग 1 (1) (2) (3)

(4)

(5)

(6) रायसेन बेगमगंज महुआखेड़ा कलॉ

नहर निर्माण हेतु "

" "

272/1

272/2

2.039

0.454

_ "_ _"_

272/3

_ "_ _ "_

_"_

273

0.142

0.069

"

"

_"_ 232/1/1

" _"_

232/1/2 1.773

0.365

"

" _ "_

232/1/3

"

_ "_ 232/2

_"_

231/1

"

231/2

2.967

0.024

_ "_ 231/3

"

"

227

2.570

0.324

"

_ "_ 225/2

1.214

0.024

"

" _"_

224

3.435

0.405

" 223/1/11

"

_ "_ 223/2

0.567

4.557

223/1/2

"

_"_ रायसेन बेगमगंज

167/1

0.567

5.439

"

"

_"_

167/2

"

"

" 164/1

4.909

0.753

"

_"_

-"

51/1

0.186

0.882

51/2

"

_"_

0.567

45/2/2 1.995

-"-

0.469

39,40,42/1 /1 1.213

_ "_

-"- 39,40,42/1/2

_"_

_"_ 38/2/3/1

2.444

38/2/3/2

0.445

_"_

_"_ _"_

38/2/2/1

_"_

_"_ 38/2/2/2 भाग 1 ]

845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

3.298

181/1

0.627

रायसेन

नहर निर्माण हेतु बेगमगंज महुआखेड़ा कलॉ

"

_"_

_ "_

181/2

"

_"_

_ " _

1.870

163

0.146

"

_"_

_"_

65

0.902

0.065

67/1/1/1

" "

_ "_ 67/1/1/2 3.807

0.182

"

"

67/1/2

" " "

67/2

" "

"

64/11

4.261

0.300

"

"

_"_

64/2

"

_"_

2.792

0.546

4-5/4

"

3/2

0.425

0.073

"

285

0.081

3.257

"

" 286/1

"

_ "_

286/2

3.671

0.186

286/3

" 287/2

287/3

3.699

0.251

_"_

287/1

"

288

4.521

0.202

" "

265

2.898

0.202

"

"

_"_ 519/265 0.328

0.057

"

"

_"_

0.526

531/240

0.081

"

"

_"_

255

0.061

1.550

"

"

_"_

0.732

0.101

254/1

" "

254/2/1

"

_"_ 253/1

0.401

0.113

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

846

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. 25 - भू- अर्जन- 2013-प्र.क्र. 6-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(5)

(6) (1) मन्दसौर

(4) 4.50

(3) देवरिया विजय

सुवासरा

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मन्दसौर .

देवरिया विजय तालाब डूब क्षेत्र एवं नहर हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 26 - भू- अर्जन- 2013-प्र.क्र. 01-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(3)

(5)

(6) (1) मन्दसौर

देवरी

(4) 3.81

शामगढ़

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मन्दसौर.

देवरी तालाब डूब एवं नहर योजना प्रकरण.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, गरोठ , जिला मंदसौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

847 कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. 569 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) रीवा सिरमौर

6.024

गुहिया

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर एवं सब- माइनर की 6.024 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 571 - भू- अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिकाविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) रीवा सिरमौर हिनौता

5.380

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .

सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर एवं सब- माइनर की 5.380 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

848

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 573 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) रीवा सिरमौर डीही

0.120

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब- माइनर की 0.120 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 575 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(2)

.(3)

(1)

(4)

(5)

(6) रीवा

0.287

सिरमौर महरी कोठार

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब- माइनर की 0.287 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 577- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) (1) रीवा सिरमौर डोल कोठार

0.720

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .

सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब- माइनर की 0.720 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 579 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.: -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(3)

(4)

(6)

(5)

रीवा सिरमौर

1.000

मऊ पवाई

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ).

सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब- माइनर की 1.000 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 581 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)

(5)

(6) रीवा सिरमौर आमा नौढिया

0.080

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सब - माइनर की 0.080 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 583- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(6)

(4)

(5)

रीवा

1.872

सिरमौर पड़री पवाई

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की टेल माइनर की 1.872 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

850

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 585 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:-

अनुसूची

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) रीवा

तिलखन

सिरमौर

3.480

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की खड़हर माइनर की 3.480 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 587 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2) (3)

(4)

(6)

(5)

रीवा सिरमौर सदहना

5.880

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की सदहना माइनर एवं सिरमौर वितरक की टेल माइनर की 5.880 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 589 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2) (3)

(5)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)

(6) (1) रीवा

3.840

सिरमौर कोचरी पवाई

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की टेल माइनर की 3.840 में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 591 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) रीवा सिरमौर हटबा कोठार

5.700

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की हटबा सब माइनर नं . 2 एवं हटबा माइनर का विस्तार की 5.700 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. 595 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) रीवा सिरमौर खैरहन

3.960

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की बदरॉव माइनर की 3.960 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 597 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. : --

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4)

(5)

(6) (1) रीवा

2.660

सिरमौर बदरॉव -356

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की बदरॉव माइनर की 2.660 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

852

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 599 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा सिरमौर खरौली

0.720

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .

सिरमौर वितरक नहर की सदहना माइनर की 0.720 हे . में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 5 मार्च 2013

प्र. क्र. 3 - अ - 82-2012-13- पीपलखेड़ीकलॉ -162 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(2) (3)

(4) कुंभराज

(1) गुना

पीपलखेडी कलॉ

0.857 0.010

2 कुआ-1

कुल .. 0.867

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़ , जिला गुना.

भोजपुरा तालाब योजनांतर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अधिकारी चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा सकता है.

(3 ) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथी के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

853

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. 1886 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5- ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

अर्जत की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4)

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रजोजन का वर्णन (6) चौरई

छिन्दवाड़ा

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आ रही निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

ग्राम- मडुआढाना ब.नं. 222 , प.ह.नं. - 02, रा.नि.मं. -चौरई.

रकबा 96.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधन संभाग क्र. - 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, (म.प्र.).

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन संभाग क्र. -1 चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-2 , सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्रचौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. प्र. भू-अर्जन-1458-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः 854

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

[भाग 1 भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख. नं.

कुल रकबा (हे. में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7) सागर सागर बिजौरा

3

2.04 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 ,

कंजेला जलाशय डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन.

योग. 2.04 सागर ( म. प्र. ) .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- कंजेला जलाशय ( ग्राम बिजौरा ) के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, सागर के कार्यालय , में किया जा सकता है.

सागर , दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. क- 1852- भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये नया खेड़ा ( गनेशपुरा ) जलाशय निर्माण हेतु आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्र. एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

पटवारी लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(2)

(3)

हल्का नंबर ( हेक्टेयर में ) (4)

(6)

(5)

सागर सागर

बण्डा बण्डा

नयाखेड़ा सेसई माफी

02 02

23.52 33.73

नयाखेड़ा ( गनेशपुरा ) जलाशय योजनान्तर्गत .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सागर .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- नयाखेड़ा ( गनेशपुरा ) जलाशय योजनान्तर्गत निजी भूमि का भू- अर्जन.

(3) भूमि का पूरक नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 01 - अ-82 - भू-अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा भाग 1 ]

855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ ग्राम एवं प.ह.नं.

कुल ख. नं.

कुल रकबा (हे. में)

(1) (2) (3)

(6)

(7)

(4)

(5)

सागर

रहली

236/1

रहली

0.360

खास 20

235/1

0.688

235/2

0.170

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.

बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजना से मार्ग के रहली वायपास निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन. 236/2

0.190

236/3

0.360

234

0.716

233

0.709

0.041

16/2

24/1

0.413

148/2

0.243

155

0.506

26/3

0.830

148/3

0.162

148/6

0.155

148/7

0.155

145

0.324

146

0.142

144/1

0.170

163/1

0.364

0.162

163/3

181/1

0.108

181/2

0.036

181/3

0.021

181/4

0.130

181/5

0.057

0.008

181/6

190

0.170

182/1

0.028

183

0.010

182/2

0.021

182/3

0.016

182/4

0.016

योग.. 7.481

नोट :- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

856

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

[ भाग 1 प्र. क्र. 2 - अ- 82-प्र. भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ ग्राम एवं प.ह.नं.

कुल ख. नं.

कुल रकबा (हे. में)

(1)

(4)

(2)

(7) (3)

(6)

(5)

रहली

207/2

0.405

सागर

खमरिया 21

206

0.243

212/1

0.283

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.

बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजना से मार्ग के रहली वायपास निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन. 212/2

0.951

214

0.030

213

0.345

221

0.142

62

0.656

0.183

61/2

63

0.33

63

0.010

0.588

53/2

54

0.089

0.656

57/1

56

0.235

55

0.041

366/1

0.344

366/3

0.040

368/1

0.183

369

0.709

561/2

0.121

560/2

0.113

559

0.061

558

0.061

557

0.162

379/1

0.182

379/5

0.507

379/6

0.299

0.162

379/11

379/18

0.303

0.930

549

546

1.416

0.456

488/1 857 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7) 488/4

0.313

540/1

0.030

0.200

548/1

0.215

548/2

0.200

548/3

0.728

547 योग .. 12.625

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी, रहली के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र . क्र. 3 - अ- 82 - प्र.भू- अर्जन 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ ग्राम एवं

कुल कुल रकबा

ख. नं.

प.ह.नं.

(हे. में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7) 118/1

सागर रहली

0.140

पटना ककरी 20.

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.

बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजना से मार्ग के रहली बायपास निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन.

योग . 0.140 नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, अनुविभागीय अधिकारी , रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4- अ-82-प्र.भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ ग्राम एवं प.ह.नं.

कुल ख. नं.

कुल रकबा (हे. में)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) सागर

494

रहली

500/2

सहजपुरी खुर्द 19 .

500/3

0.07 0.18 0.24

संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.

बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजना से मार्ग के रहली बायपास निर्माण हेतु भूमि का भू-अर्जन.

858

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

[भाग 1 (1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0.21

0.09

0.41

500/4 0.05 516 515 500/1 514

0.10

योग 1.35

नोट : - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर , दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 645 - भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र. 01- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(5)

(6) मन्दसौर मन्दसौर

3.500

रलायता तालाब योजना

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

पिथ्याखेड़ी

5.290

पिथ्याखेड़ी जागीर

विभाग , संभाग मंदसौर.

18.382

धारीयाखेड़ी

रलायता

4.270

योग ..31.442

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड मन्दसौर के यहां एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मंदसौर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

859

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 497- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 1- अ-82-2011-12. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

क्षेत्रफल (हे. में ) (1)

(2)

(3)

(4) देवास

ठिकरिया

कन्नौद

115.62

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , परियोजना जलसंसाधन संभाग, देवास.

दतुनी बांध परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद में देखा जा सकता है.

क्र. 491 - भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4) देवास

152.05

सुकलिया

कन्नौद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, परियोजना जलसंसाधन संभाग, देवास.

दतुनी बांध परियोजना के अन्तर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

860

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. 125- अ-82-11-12- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख) तहसील- ग्वालियर

(ग ) ग्राम- कैमपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टर.

रकबा

सर्वे क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

0.02

0.06

253 259/1 259/2

योग .. 0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा नहर/रसीदपुर डिस्ट्री उपशाखा एम -4 आर. एवं एम-5 आर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 7 जनवरी 2013

प्र. क्र. 116- अ-82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित

[भाग 1 सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

( ग) ग्राम-सांतलपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.970 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(3) (1)

0.38

0.06 228/मिन-2 228/मिन-2

0.26

0.010 229

0.130

227

0.010

0.310

226

0.120

0.310

0.200

0.580

238

0.010 240

1.00

0.010 225

0.220

0.080

224

0.050 223

0.010

0.080

0.070 222

0.220

221

0.100

0.030

0.020 220

0.170

187

0.490

0.080

0.020 169

0.170

190

0.330

0.010

0.240

0.040 168

0.130 167

0.500

166

0.450

0.070 58

0.720

0.02

योग : 0.970 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा उदयपुरा नहर/ रशीदपुर डिस्ट्री उपशाखा नहर 2 आर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

पृ. क्र. 126- अ- 82-11-12- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- ग्वालियर

(ग) ग्राम-खेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.780 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में ) (1)

(2)

(3) 460

0.470

0.100 463

0.880

0.250 470

0.670

0.130 471

0.450

0.010 429

3.070

0.210 245

1.620

0.160 233

0.50

0.020 235

0.200

1.030

237

0.240

0.080 240

0.250

0.09 238

0.010

0.01 241

0.230

0.030 239

0.460

0.04 242

0.490

0.04 116

1.050

0.210

0.41

95/1

0.050 95/2क

0.420

0.020

0.420

9152 ख

103

1.010

0.070 105

0.290

0.030 106

0.420

0.030

1.780

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा उदयपुरा नहर/ रशीदपुर डिस्ट्री उपशाखा नहर 2 आर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 23 फरवरी 2013

पृ. क्र. 122- अ-82-11-12 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील-ग्वालियर

(ग ) ग्राम- खरगूखेड़ा

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.72 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा ( हेक्टर में) (1)

(2)

(3) 194

0.07

0.13

165

0.49

0.13

0.15

164

0.01 119

0.43

0.04

0.06

152

0.03

0.13 166

0.65

0.01 154

0.81

151

1.53

0.13 152

0.04

0.10 149

0.84

0.15

0.02 144

0.18

0.02

0.02 145

139

0.17

0.03

0.21

0.09 138

137

1.07

0.06

0.37

0.12 56

57

0.25

0.03

0.02 59

0.05

0.13 58

0.67

61

0.25

0.06

0.15 63

0.64

0.04 6

0.77

4

0.16

0.49

0.06

0.63

2

योग : 1.72 862

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - हरसी उच्चस्तरीय नहर की रशीदपुर नहर की उपशाखा एम-3 एल 1 - एल/ 3 एल के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 7 फरवरी 2013

प्र. क्र. 01-2012-13-अ-82 चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय

(क) जिला-शिवपुरी

(ख) तहसील- पिछोर

(ग ) नगर/ ग्राम- मसूदा

(घ ) भूमि का कुल क्षेत्रफल - 3.68 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

290

0.07

292

0.22

448

0.29

450

0.05

460

0.02

498

0.01

501

0.27

502

0.40

506

0.14

507

0.36

508

0.27

[भाग 1

(2)

(1)

0.23

524

532

0.55

533

0.02

535

0.40

536

0.23

0.10

537

0.01

538

542/1

0.03

503

0.01

कुल रकबा 3.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए विलरुऊ दिनारा पोषक नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्र. क - 1189- भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 13-अ-82-11- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील- शाहगढ़

(ग) ग्राम-डिलौना

( घ) क्षेत्रफल -0.67 हेक्टेयर. ( निजी भूमि).

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

0.14

17/1 भाग 1 ]

863

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2)

2

0.12

17/2

0.32

17/4

0.03

18/2

0.03

19

0.02

0.01

18/1

कुल रकबा 0.67

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- उजनेठी- पाटन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम डिलौना की भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) , जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 20 फरवरी 2013

प्र. क्र. 215 - अ- 82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम-सिरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.729 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

प्रकार (3) 2903

0.151

निजी भूमि 2905/1

0.141

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.200

2906

निजी भूमि 2897

0.180

निजी भूमि 2896

0.050

निजी भूमि 2894

0.165

निजी भूमि

0.207

2893

निजी भूमि

0.150

2891

निजी भूमि 2888/1

0.580

निजी भूमि

0.150

2885/1

निजी भूमि

0.014

2884

निजी भूमि 2758

0.127

निजी भूमि 2759

0.154

निजी भूमि

0.560

2745

निजी भूमि

0.066

2746

निजी भूमि

0.048

2740

निजी भूमि

0.040

2741

निजी भूमि

0.560

2743

निजी भूमि 2722

0.149

निजी भूमि 2879

0.037

निजी भूमि

3.729

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - पन्ना अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 216- अ- 82- वर्ष 2011-2012.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम-हिनौती

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.280 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमिका

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.140

1630

निजी भूमि

0.010

1631

निजी भूमि 864

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2)

(3) 1632

0.020

निजी भूमि 1634/2

0.120

निजी भूमि 1633/3

0.010

निजी भूमि 1644/1

0.050

निजी भूमि 1665

0.050

निजी भूमि 1645/1 क

0.090

निजी भूमि 1648

0.280

निजी भूमि 1649

0.320

निजी भूमि 1650

0.050

निजी भूमि 1652/1

0.080

निजी भूमि 1666/9

0.020

निजी भूमि 1709

0.020

निजी भूमि 1666/7

0.020

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 1.280

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पन्ना अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 217- अ-82- वर्ष 2011-2012 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अमानगंज

(ग) ग्राम-अमानगंज पतारा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.456 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

भूमि का प्रकार (3) 15

0.016

निजी भूमि 36

0.061

निजी भूमि 33

0.229

निजी भूमि 34

0.137

निजी भूमि 35

0.120

निजी भूमि 32

0.128

निजी भूमि

(2)

(1)

(3)

0.010

31

निजी भूमि 39

0.345

निजी भूमि

0.038

38

निजी भूमि

0.369

27

निजी भूमि

0.060

49/2

निजी भूमि 40

0.091

निजी भूमि 48

0.292

निजी भूमि 49/1

0.054

निजी भूमि 59/2क

0.237

निजी भूमि 50/1

0.070

निजी भूमि

0.010

59/1

निजी भूमि 61

0.301

निजी भूमि 62

0.053

निजी भूमि 79/1

0.059

निजी भूमि 79/2

0.295

निजी भूमि 80

0.070

निजी भूमि

0.068

83

निजी भूमि

0.111

313/3

निजी भूमि 314/1

0.416

निजी भूमि 314/2

0.239

निजी भूमि 304

0.009

निजी भूमि 315

0.749

निजी भूमि 321

0.204

निजी भूमि 322

0.434

निजी भूमि 335

0.018

निजी भूमि 323

0.242

निजी भूमि 298

0.085

निजी भूमि 295

0.269

निजी भूमि 353

0.411

निजी भूमि

0.248

294

निजी भूमि 293

0.080

निजी भूमि 447/1

0.230

निजी भूमि 339

0.013

निजी भूमि

0.388

444

निजी भूमि

0.094

443/1

निजी भूमि 445

0.103

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 7.456

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पन्ना अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

865

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

प्र. क्र. 218 - अ-82- वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अमानगंज

(ग ) ग्राम- पिपरवाह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.917 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

भूमि का प्रकार (3) 1331

0.050

निजी भूमि 1388

0.470

निजी भूमि 1389

0.040

निजी भूमि 1387

0.050

निजी भूमि

0.100

1277

निजी भूमि 1386

0.339

निजी भूमि 1385

0.050

निजी भूमि 1384

0.278

निजी भूमि 1383

0.050

निजी भूमि 1382

0.250

निजी भूमि 1381

0.050

निजी भूमि 1378

0.050

निजी भूमि 1370/1 क

0.280

निजी भूमि 1370/1 ख

0.210

निजी भूमि 1361

0.460

निजी भूमि 1359

0.150

निजी भूमि 1360

0.040

निजी भूमि

2.917 कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - पन्ना अमानगंज- सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 139- अ-82-वर्ष 2011-2012.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील - अजयगढ़

(ग) ग्राम- पड़रहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

भूमि का प्रकार

(2)

(3) (1)

882/1 ख

निजी भूमि

0.16 0.80

882/ 1 ग

निजी भूमि

0.96

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरहेपुर तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग श्योपुर, दिनांक 22 फरवरी 2013

प्र. क्र. 01-2012-2013-अ-82 -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- श्योपुर

( ख ) तहसील - विजयपुर

(ग ) नगर/ग्राम- बैनीपुरा 866

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.863 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

726

0.052

725

0.083

722

0.094

720

0.052

719

0.041

712मि. 1

0.073

713

0.042

714

0.052

703

0.052

0.094

699

688

0.083

689

0.041

0.084

681

733

0.010

690

0.010

0.863

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बारधा नाला परियोजना की 1 एल- ए, माइनर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , विजयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. दस- भू-अर्जन- फा-574-प्र. क्र. 8-अ-82-2012-2013- 1201.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

[भाग 1 (ख) तहसील- गोहपारू

(ग) ग्राम- मलमाथर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.583 हे .

ग्राम- मलमाथर पटवारी हल्का मलमाथर नम्बर 07 730/1

0.745

2.033

733/2

520

0.041

523

0.061

0.020

559

0.041

561/2

0.041

561/4

0.129

621/2

624

0.029

624/2

0.029

625

0.249

624/5

0.029

730/2

0.744

521

0.049

0.041

530

0.041

561/1

561/3

0.041

561/4

0.041

622

0.061

624/1

0.029

0.029

624/3

624/4

0.029

694

0.041

4.583

कुल योग

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील-गोहपारू

(ग) ग्राम- रतहर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.432 हे .

ग्राम- रतहर पटवारी हल्का मलमाथर नम्बर 07 444

0.584

446

0.652

448

0.328

0.297

449/2

445

0.312

0.490

447

449/1

0.297

450

0.202

3.432

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मलमाथर जलाशय निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम मलमाथर की 4.583 हे . एवं ग्राम रतहर की 3.432 हे. का अर्जन.

भाग 1 ]

867

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. 475- प्रका.- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम- पड़खुरी पवाई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 2.345 हेक्टेयर.

रिमार्क कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा नम्बर (1)

(2)

(3)

(4) 14

6.45

0.690

म. प्र . शासन 385

0.120

0.57

178

0.19

0.120 म. प्र . शासन 176

1.65

0.018

168

0.10

0.004

169

0.110

0.055

175

0.13

0.038

174

0.12

0.036

179

0.07

0.055

170

0.11

0.005

0.07

158

0.024

157

0.05

0.050 म. प्र. शासन 154

0.05

0.009

160

0.06

0.010 मेड़

(1)

(2)

(3)

(4) 156

0.07

0.032

0.11

0.037

146

0.067

144

0.19

187

0.10

0.015

188

0.06

0.020

म . प्र . शासन 189

0.11

0.014

198

0.30

0.010

193

0.20

0.036

196

0.33

0.105

217

0.030

0.04

227

0.150

2.01

0.85

241

0.060

251

0.11

0.036

250

0.11

0.030

252

0.11

0.025

283

0.95

0.138

284

1.43

0.108

0.52

289

0.018 म . प्र . शासन 300

0.06

0.030 म. प्र . शासन 301

0.55

0.105

303

0.12

0.045

2.345

योग .. 17.316

1.417

0.928

निजी भूमि 9.950 शास. भूमि 7.330 महायोग 17.280 2.345

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मल्हैयान टोला ( पड़खुरी पवाई ) सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्र. 513 - प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया 868

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

(3) जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन (1)

(2)

(4) हेतु आवश्यकता है:-

560

0.012

0.63

म. प्र . शासन अनुसूची

0.68

814

0.040 ( 1 ) भूमि का वर्णन-

0.60

815

0.118

0.07

0.018

816

(क) जिला- सीधी

817

0.60

0.150 (ख) तहसील- रामपुर नैकिन

0.68

690

0.105 ( ग ) ग्राम - पड़खुरी पवाई

0.09

692

0.090 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.800 हेक्टेयर.

0.50

0.066

694

रिमार्क

0.23

0.050

682

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

683

0.24

0.126 (1)

(2)

(4)

(3)

0.008

679

0.12

452

0.65

0.090

0.61

697

0.017 445/1

0.96

0.097

0.34

698

0.095 0.120

451

0.91

0.14

0.030

791

703

0.27

0.078 462

0.56

0.090

0.120

0.60

704

463

0.60

0.048

0.37

0.204

735

464

0.14

0.031

0.07

0.048

780

465

0.04

0.020

0.09

782

0.025 466

0.04

0.018

0.028

0.08

783

467

0.05

0.011

784

0.14

0.030

0.036

790

0.43

468

0.04

0.040

0.45

0.015

734

469

0.35

0.040

0.09

767

0.006 471

0.01

0.010

0.25

0.072

737

472

0.01

0.010

0.06

0.006

733

मेड़ 473

0.12

0.001

0.45

0.064

732

1.53

474

0.12

0.021

713

0.060

0.26

714

0.024 476

0.61

0.075

0.13

731

0.060 475

0.02

0.020

718

0.47

0.108 477

0.63

0.033

719

0.018

0.14

352

5.32

0.226

489

1.14

0.009

3.800

30.38

योग ..

492

0.12

0.001

493

0.98

0.060

3.788

निजी भूमि .. 29.75

0.36

0.027

498

0.63

0.012

शास. भूमि ..

1.21

500

0.051

501

0.30

0.022

30.38 3.800

महायोग

505

0.89

0.276

506

0.060

0.85

509

0.71

0.132

510

0.70

0.078

808

0.24

0.054

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पड़खुरी पवाई तिवरियान टोला सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

809

0.29

0.048 भाग 1 ]

869

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 515- प्रका.- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम- पड़खुरी कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.525 हेक्टेयर.

रिमार्क खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

(3)

(4) 594

0.18

0.087

643/1

0.77

0.003

0.08

0.003

595/1

895

0.21

0.002

651

0.25

0.042

650

0.24

0.045

693

0.30

0.039

694

0.18

0.042

697

0.10

0.030

716

0.24

0.018 म . प्र . शासन 830

0.42

0.090

829

0.35

0.036

828

0.18

0.035

827

0.048

0.21

826

0.14

0.024

0.07

839

0.016 म . प्र . शासन 840

0.20

0.035

843

0.81

0.018 म . प्र . शासन 855

0.07

0.030

848

0.031

0.33

0.25

853

0.102

880

0.35

0.047

881

0.54

0.060

0.06

879

0.018

(2)

(3)

(4) (1)

878

0.04

0.015

0.020

872

0.06

0.04

0.019

871

0.04

0.001

933

0.20

938

0.058

0.065

937

0.18

945

0.53

0.037

926

0.75

0.070

0.072

0.21

924

म. प्र . शासन 0.04

0.036

923

0.39

0.120

949

921

0.001

0.06

0.04

0.001

910

0.004

909

0.12

म. प्र . शासन

0.192

948

0.84

0.110

1123

0.12

म. प्र . शासन

0.108

1117

0.20

म. प्र . शासन

0.042

1122

0.14

1120

0.018

0.09

0.030

1119

0.15

0.005

1091

0.09

1092

0.011

0.04

0.012

1098

0.09

0.07

0.008

1099

म . प्र. शासन 1100

0.012

0.07

1116

0.10

0.021

1115

0.023

0.11

1181

0.126

0.35

1.00

0.036 म. प्र. शासन 1188

1185

0.12

0.029

0.030

1186

0.12

1187

0.12

0.023

0.072

1193

1.37

0.05

0.010

1959

0.24

0.020

1963

0.26

0.041

1964

0.025

0.15

1965

2001

0.26

0.059

0.30

1991

0.042

π .. 15.68

2.525

योग ..

2.135

निजी भूमि .. 12.84

2.84

0.390

शास. भूमि ..

2.525

15.68

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पड़खुरी कोठार भमरहा टोला सब माइनर क्र. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

870

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 526 - भू-अर्जन-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- महाडांडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.390 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3) 360/2

0.023

0.055

361

0.057

0.024 352

0.275

0.128 351

0.202

0.060 255/3

0.232

0.040 257

0.304

2.572

261

0.001

0.526

262/ 2क

0.124

0.016 344

0.275

0.091 343

0.393

0.016 342

0.842

0.104 273

0.409

0.108 274

0.251

0.001 268

0.405

0.16 277/1/1

1.319

0.192 277/1/2

0.243

0.056 209/2

0.381

0.194 210

0.324

0.068 211

0.081

0.016 213

0.340

0.088 362

0.219

0.088 181/1/2

0.202

0.136 182/2

0.198

0.052 182/2/2

0.220

0.052 179/2 ख

0.405

0.076

[भाग 1

(3) (1)

(2)

0.269

0.076 179/ 2 ग

203

0.100

0.178

204/1

0.044

0.071

204/2

0.014

0.004

0.053 205/1

0.053

0.040

0.040 206/1

372

0.696

0.200 373

0.890

0.072 374

0.894

0.224 357

0.352

0.068 358

0.295

0.072 375

0.894

0.048 353

0.073

1.214

359

0.308

0.072 160

0.259

0.030 175/2ख

0.120

0.259

योग

3.390 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत महाडांढी शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2013

पत्र क्र. - 528 - प्रका.- भू- अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग) ग्राम-गीधा भाग 1 ]

871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.090 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

84

0.090

योग.. 0.090

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 530 - भू- अर्जन- कार्य- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग ) ग्राम- भगवानपुर

( घ ) लगभग क्षेत्रफल 5.177 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

276

0.103

275

0.077

274

0.005

289

0.384

336

0.017

180

0.096

132

0.288

136

0.132

135

0.117

134

0.075

46

0.114

(1)

(2)

47

0.181

38

1.770

37

0.077

35

0.563

53

0.116

56

0.268

32

0.016

0.218

30

59

0.128

66

0.160

योग.. 4.905

(ब ) शासकीय भूमि

333

0.019

57

0.016

34

0.149

334

0.019

335

0.048

337

0.021

योग.. 0.272

5.177

महायोग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उन पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र.- 532- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- त्योंथर

(ग ) ग्राम- सहलोलवा 872

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.120 हेक्टर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

312

0.010

344

0.090

350

0.020

योग.. 0.120

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 534 - भू-अर्जन- कार्य-2011.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- त्योंथर

(ग ) ग्राम- बड़ागांव 325

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.423 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

शासकीय भूमि (हे. में. ) (1)

अशासकीय भूमि (हे . में. ) (2)

1732

0.017

1733

0.026

1734

0.073

1735

0.022

1737

0.044

1738

0.130

1740

0.045

1816

0.008

1817

0.067

1818

0.022

1819

0.054

1820

0.005

(1)

(2)

1821

0.120

0.002

1822

1825

0.134

0.025

1839

0.064

1840

1842

0.060

1843

0.032

1844

0.019

1845

0.006

1900

0.028

1901

0.089

0.041

1902

0.037

1903

0.051

1904

0.048

1910

0.048

1911

1912

0.035

1922

0.008

0.178

1923

1964

0.029

0.083

1965

0.035

1966

2387

0.004

0.060

2388

0.038

2389

0.006

2390

2391

0.032

0.096

2392

2395

0.008

2435

0.002

2436

0.078

2437

0.002

0.012

2438

2439

0.010

2440

0.040

2441

0.012

2445

0.008

2446

0.032

2447

0.025

2452

0.040

2453

0.020

0.016

2458

2459

0.089

2460

0.016 भाग 1 ]

873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2)

2461

0.115

2480

0.005

2481

0.052

2484

0.058

2486

0.013

2495

0.019 3211

0.077

3212

0.114

3218

0.043

3220

0.006

3222

0.010

3223

0.090

3229

0.008

3230

0.027

507

0.080

508

0.078

713

0.004

715

0.038

716

0.021

720

0.054

722

0.034

723

0.064

724

0.064

727

0.090

730

0.080

748

0.012

749

0.225

754

0.013

755

0.002

0.077

756

758

0.083

759

0.002

795

0.008

799

0.082

0.012

988

989

0.048

993

0.077

1002

0.009

1003

0.043

1009

0.051

1010

0.013

1011

0.057

1124

1125

0.002

(2)

(1)

1126

0.016

1127

0.038

0.032 1132

1137

0.002

1138

0.102

1139

0.008

1140

0.115

1150

0.096

3442

0.096

3443

0.008

3444

0.048

0.070

3453

3454

0.102

0.140

3458

3459

0.083

3473

0.047

3741

0.029

0.051 योग .. 5.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै.-बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भिण्ड दिनांक 27 फरवरी 2013

क्र. क्यू-कोर्ट- कलेक्टर - राजस्व भू- अर्जन- 01-12-13- 537.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भिण्ड

(ख ) तहसील- लहार 874

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

( ग) ग्राम- कस्बा लहार

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.130 हेक्टर.

सर्वे

नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

5223

0.090

5224

0.030

5129

0.010

0.130

कुल रकबा

( 2 ) कृषि विज्ञान केन्द्र लहार के लिये रास्ता हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , लहार के कार्यालय में किया जा सकता है .

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र , लहार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिंगरौली , दिनांक 27 फरवरी 2013

प्र. क्र. 1394 - भू-अर्जन-2012 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील-देवसर

(ग ) पटवारी हल्का नं.- कुर्सा 4

(घ) ग्राम का नाम- कुर्सा

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-5.95 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा नम्बर (1)

(2)

322

0.51

(2)

(1)

323

0.50

324

0.02

1.05

325

325/2255

0.46

329

0.16

380

0.20

384

0.27

386

0.11

387

0.22

388

1.17

0.04

389

390

0.09

420

0.12

426

0.03

428

0.16

429

0.02

430

0.21

431

0.28

432

0.23

387/2360

0.10

5.95

कुल योग.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - सरौंधा तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 1396- भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- देवसर भाग 1 ]

875

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(ग ) पटवारी हल्का नं.- सरौधा 3 (घ) ग्राम का नाम- सरौधा

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-23.50 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2) 956

0.31 997/1

0.17 957/2

0.16 964

0.20 968

2.66 969

1.01 970

2.10 972

0.02 974/2

0.40 977

0.20 987

0.24 993

0.42 995

0.18 998

0.49 1000

0.58 1001

0.73 1003

0.56

0.38 1035

1044

0.02 1046

1.98 1047

2.02 1049

1.14 1053

1.65 1056

0.36 1057

0.56 1060

0.38 1061

0.63 1063

0.45 1066

1.28 356

0.04 377

0.11 378

0.04 594

0.08 597

0.17 621

0.05 631

0.05 636

0.07 637

0.05 (1)

(2)

641

0.06

642

0.04

0.07

644

645

0.06

0.05

647/1

676/1

0.10

676/2

0.12

678/1

0.03

678/2

0.03

791

0.15

0.10

753

755

0.12

757

0.23

0.12

1079/1215

0.20

1081

1082

0.08

कुल योग .. 23.50

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- सरौंधा तालाब योजना के निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 फरवरी 2013

क्र. 1611 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा (ख) तहसील- हर्रई 876

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम बसुरियाखुर्द प . ह. नं. 25, ब. नं. 52 रा. नि. मंडल- हर्रई

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.095 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

202/8

0.050

106/3

योग . 0.045 0.095 हे क्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - मुर्गीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1612- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- हर्रई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम हडाई प. ह. नं. 25, ब. नं. 60 रा. नि. मंडल- हर्रई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.312 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

167/2

प्रस्तावित खसरा (1) 149 143/1

(2) 0.112 0.150 0.050

योग 0.312 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - मुर्गीटोला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 1613 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा भाग 1 ]

877

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम झंझरिया उर्फ खुटिया, प. ह. नं. 56/37, ब. नं. 207 रा. नि. मंडल- छिंदवाड़ा-1 .

( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 01.050 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

601

0.050

600/1

0.310

552/2

0.110

600/2

0.240

596/1

0.340 योग . 01.050 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-01 सिंगना तहसील चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 1673 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम उमरेठ प. ह. नं. 05, ब. नं. 32 रा. नि. मंडल - उमरेठ

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.900 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(1)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)

644/1

0.900 योग .. 0.900 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- 132 के. व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन अभियंता, सिविल- पारेषण संभाग म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अतिरिक्त कार्यपालन इंजीनियर, सिविल , म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड मुख्यालय छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1674 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की 878

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम सारसवाड़ा, प. ह. नं. 21 , ब. नं. 553, रा. नि. मंडल- छिन्दवाड़ा-2 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 0.195 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 97

योग .. 0.195 0.195 हे क्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- 220 के. व्ही. विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन अभियंता, सिविल- पारेषण संभाग म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अतिरिक्त कार्यपालन इंजीनियर, सिविल, म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड मुख्यालय छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र.- 752 - दस - भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- पाली

(ग) ग्राम- महरोई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.676

ग्राम-महरोई पटवारी हल्का नम्बर- राजस्व निरीक्षक मण्डल

महरोई

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.014

18

457/3

0.090

455

0.060

0.020

463/2

0.065

466/2

441/2

0.240

440

0.216

0.225

438

434/2

0.048

0.048

434/1

430

0.048

0.060

419

418

0.096

120/1

0.030

120/2

0.045

120/3

0.060

120/4

0.030

120/5

0.045 भाग 1 ]

879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2) 131

0.030 132/1

0.061 133/1

0.083 133/3

0.083 135/1ख

0.030 135/2/क/1

0.036 135/2/क/2

0.180 135/1/क/ 1

0.016 158

0.060 167

0.067 173

0.067 218

0.030 219

0.037 220

0.033 206/1

0.016 203

0.090 191

0.125 234/3

0.072 475

0.100 437/1

0.022 420/2

0.090 420/3

0.045 420/4

0.030 420/1

0.086 421/3

0.120 117

0.072 53/1

0.090 87

0.189 85

0.090 93/1

0.033 94/1

0.090 119

0.060 112

0.120 113

0.157 135/1/क/2

0.100 137

0.048 153

0.100 234/2

0.072 146

0.030 63/1

0.090 60/3

0.030 467

0.060 464

0.048 463/1

0.020 (1)

(2)

37/1

0.090

19/1

0.030

215

0.120

179/2

0.112

221

0.052

0.060

179/1

145

0.170

0.048

243

234/1

0.048

207

0.090

19/2

0.012

0.033

116

139

0.018

150

0.040

0.720

476/2

483

0.350

482

0.090

0.025

479

478

0.040

485/2

0.980

योग . 7.676

(2) जिसके लिये आवश्यकता है- बसाड डायवर्सन योजना हेतु प्रभावित ग्राम महरोई की निजी भूमि रकवा 7.676 हे. का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी , पाली, जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .

क्र. - 752 - दस- भू-अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख ) तहसील-पाली

(ग) ग्राम- अमिलिहा 880

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 2.542

ग्राम-अमिलिहा पटवारी हल्का नम्बर - राजस्व निरीक्षक

मण्डल अमिलिहा

खसरा नं.

रकबा

(हे. में) 458

0.045

459

0.078

460

0.024

364

0.045

367

0.067

368

0.072

369

0.018

376

0.048

374/1

0.018

375

0.030

505

0.060

508

0.020

516

0.060

518

0.060

520

0.070

434/4

0.036

434/5

0.036

564

0.140

565

0.015

572

0.040

365

0.072

262/1

0.045

455

0.023

374/2

0.024

372

0.030

507

0.030

569

0.040

658/1

0.020

347

0.051

315/1

0.020

317

0.020

311

0.040

312

0.012

262/2

0.015

0.020

257/1

0.060

257/2

257/3

0.015

257/4

0.011

205

0.012

310

0.030

[भाग 1 (1)

(2)

349

0.080

434/1

0.090

387

0.015

391

0.140

388/1

0.030

385/1

0.015

0.060

348/1

259

0.045

329

0.035

328

0.020

308

0.080

260

0.080

261

0.040

434/2

0.108

434/3

0.132

2.542

योग .

(2) जिसके लिये आवश्यकता है- बसाड डायवर्सन योजना हेतु प्रभावित ग्राम अमिलिहा की निजी भूमि रकवा 2.542 हे. का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी , पाली , जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .

क्र. 752 - दस- भू-अर्जन-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- पाली

ग्राम- मरवाटोला

(ग)

क्षेत्रफल लगभग -0.687

(घ)

ग्राम-मरवाटोला पटवारी हल्का नम्बर-राजस्व निरीक्षक मण्डल मरवाटोला

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.032

68 भाग 1 ]

881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2)

16

0.067

20

0.048

23

0.024

22/3

0.014

27

0.024

32

0.048

26

0.016

33

0.144

36/1

0.036

36/2

0.024

56/1

0.096

56/2

0.016

14/4

0.042

67/1

0.008

67/2

0.024

67/3

0.024

0.687

योग .

(2) जिसके लिये आवश्यकता है- बसाड डायवर्सन योजना हेतु प्रभावित ग्राम मरवाटोला की निजी भूमि रकवा 0.687 हे. का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी , पाली , जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .

क्र. 752 - दस- भू-अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- पाली

(ग) ग्राम- भिम्माडोंगरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग -2.355

ग्राम- भिम्माडोंगरी पटवारी हल्का नम्बर - राजस्व निरीक्षक मण्डल, भिम्माडोंगरी

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

480

0.324

483

0.180

(1)

(2)

421/531

0.072

0.144

484

421

0.144

417

0.096

415

0.048

0.048

410/2

0.072

410/1

0.048

410/4

404/1

0.015

0.032

393/2

405

0.064

406

0.160

395

0.060

0.028

274/1

0.064

380/1

380/2

0.086

79

0.084

0.048

80/499

42

0.064

41

0.024

0.023

40

0.023

39

440

0.032

0.084

416

404/2

0.032

0.020

376

401

0.032

0.048

495

367

0.048

368

0.080

0.023

38

0.025

220/3

0.060

219

योग . 2.355

(2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- बसाड डायवर्सन योजना हेतु प्रभावित ग्राम भिम्माडोंगरी की निजी भूमि रकवा 2.355 हे. का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय , उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी , पाली , जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .

क्र. 753 - दस - भू- अर्जन 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन 882

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- उमरिया

(ख ) तहसील- पाली

(ग) ग्राम- मालाचुआ

(घ ) क्षेत्रफल लगभग - 27.751

ग्राम-मालाचुआ पटवारी हल्का नम्बर - राजस्व निरीक्षक

मण्डल मालाचुआ

खसरा नं.

रकबा

(हे. में )

(1)

(2)

588

1.659

582

1.440

589/1

2.494

594/2

0.307

597/1

0.850

589/2

1.011

0.566

597/2

590

0.963

1.355

581

580/1

0.455

0.525

580/2

0.012

599/1

1.226

599/2

579

0.397

605

0.816

601

1.174

610

1.406

598

1.819

1.473

595/2

595/1

1.469

592

0.776

593

0.554

0.312

594/1

609/1

0.898

612/1

0.385

609/2

0.902

580

0.043

623

0.048

625/1

0.096

625/2

0.080

560/1

0.079

627/1

0.098

[भाग 1 (1)

(2)

626/1

0.101

0.045

557/2

553

0.032

519/1 ख

0.304

454/2

0.080

455

0.130

450/1

0.092

446

0.031

445

0.043

274

0.123

444/1क

0.021

276

0.064

170

0.154

282

0.054

283/1

0.048

147/1क

0.134

147/1 ख

0.168

146

0.076

302/3

0.029

302/2

0.029

301/2

0.029

309

0.109

0.102

315

311

0.067

312

0.092

147/1/क

0.053

283/1

0.017

167

0.131

0.202

168/2

176

0.044

175

0.015

177

0.037

186/2

0.182

189/1

0.080

0.109

194

195

0.034

196

0.158

0.070

202/2

योग . 27.751

(2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- मालाचुआ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम मालाचुआ की निजी भूमि रकबा 27.751 हे. का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी , पाली जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .

भाग 1 ]

883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 753 - दस- भू-अर्जन 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- उमरिया

(क)

(ख) तहसील- पाली

ग्राम- आमगार

(ग)

(घ) क्षेत्रफल लगभग - 0.195

ग्राम-आमगार पटवारी हल्का नम्बर- राजस्व निरीक्षक

मण्डल , आमगार

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

237/1

0.147

237/2

0.048

0.195

योग ..

( 2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- मालाचुआ जलाशय हेतु प्रभावित ग्राम आमगार की निजी भूमि रकबा 0.195 हे. का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी, पाली जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .

क्र. 753 - दस- भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील -पाली

(ग ) ग्राम-रौगढ़

(घ) क्षेत्रफल लगभग -2.787

ग्राम-रौगढ़ पटवारी हल्का नम्बर- राजस्व निरीक्षक मण्डल खसरा नं .

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

304/1

0.032

311/1

0.129

310/2

0.047

310/3

0.097

308

0.067

305

0.042

304/2

0.032

304/3

0.032

304/4

0.032

338

0.038

0.512

339/1

339/3

0.051

344

0.050

345/2

0.036

382

0.057

385/1

0.160

385/2

0.126

0.043

238

252

0.036

251/1

0.032

253

0.041

254

0.042

229

0.097

225

0.024

216

0.042

212

0.048

207

0.042

115

0.120

116

0.049

117

0.032

177

0.049

0.021

176/1

0.021

176/2

176/3

0.032

171/1

0.123

171/2

0.120

171/3

0.030

0.043

159

157

0.049

156

0.030

155/2

0.081

योग . 2.787 884

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- मालाचुआ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम रौगढ़ की निजी भूमि रकबा 2.787 हे . का अर्जन.

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी, पाली जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .

क्र. 753 - दस- भू-अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख ) तहसील-पाली

(ग) ग्राम- औढ़ेरा

(घ) क्षेत्रफल लगभग -9.852

ग्राम- औढ़ेरा पटवारी हल्का नम्बर - राजस्व निरीक्षक मण्डल, औढ़ेरा

खसरा नं.

रकबा (हे. में )

(2)

(1)

343

0.910

353

0.205

352

1.368

351

1.121

345

0.680

346

0.765

347

0.526

355

0.420

350

0.567

349

0.526

0.060

357

361/2

0.078

364

0.045

359/1

0.054

342/1

0.072

(1)

(2)

342/2

0.072

336

0.093

333/2

0.108

0.130

332/4

331/1

0.095

331/2

0.162

328/2

0.066

324/2

0.166

0.044

151/2

156/2

0.104

160

0.041

163

0.075

0.087

162

0.087

168/1

170/1

0.043

170/3

0.082

170 /2क

0.049

173

0.061

103/2

0.130

0.121

102/2

188/4

0.072

188/3

0.081

188/2

0.028

189/4

0.175

189/2क

0.031

189/2ख

0.031

0.036

189/3

190/3

0.039

193

0.104

0.042

197

योग .. 9.852

(2 ) जिसके लिये आवश्यकता है- मालाचुआ जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम औढ़ेरा की निजी भूमि रकबा 9.852 हे . का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय उमरिया/ अनुविभागीय अधिकारी , पाली जिला उमरिया में निरीक्षण किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के . उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

885

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 114- भू- अर्जन- 12- प्र.क्र. 30-अ-82-11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- बड़वानी

(ग ) ग्राम- पिछोड़ी

( घ) लगभग क्षेत्रफल-0.316 हेक्टर .

सर्वे नंबर

(1)

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

102/3

0.316 योग .. 0.316

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" सरदार सरोवर परियोजना ( अन्तराज्यीय प्रोजेक्ट ) से डूब प्रभावित होने से . "

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सरदार सरोवर परियोजना, पुनर्वास संभाग , बड़वानी के कार्यालय में र्यालयीन समय में किया जा सकता है .

बड़वानी , दिनांक 19 फरवरी 2013

क्र. 392- भू- अर्जन- नहर- प्र.क्र. 04-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-ठीकरी

(ग ) ग्राम- देवला

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.176 हेक्टर .

खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

2/2

0.160

2/3

0.393

0.050

4

6/2

0.321

67/3

0.080

94/5

0.172

योग .. 1.176

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 393 - भू- अर्जन-नहर- प्र.क्र. 23-अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी 886

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

(ग) ग्राम- भटगौला

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.128 हेक्टर.

खसरा नंबर अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

1/113

0.025

0.200

1/118/2

0.550

4

0.350

7/1

0.140

7/2

0.050

7/3

0.080

18

0.600

19/1

0.160

19/2

0.520

19/3

0.160

19/5

0.160

21/1

0.420

21/2

0.850

23

0.110

27/1

0.370

27/2

0.370

27/3

0.025

28/3

0.560

29

40/1/1

40/2/2

0.450

43/1/1/3

43/1/1/4

43/2

41, 41/115/1

0.070

41/116

0.033

53

0.518

55/1/1/1/2

0.080

56/1

0.390

56/2

0.170

57/1

0.050

57/2

0.210

61

0.364

63

0.143

84/1

0.160

84/3

0.090

85/4

0.430

0.010

101/2/3

104/2

101/2/4

0.120

104/3

(1)

(2)

0.140

104/5

105/1

111/2

0.360

111/5

0.220

0.200

111/6

111/8

0.150

111/9

0.140

111/10

0.120

0.030

0.200

112/18

0.020

112/20 क

112/20ख/ 1

0.350

112/20ख/2

0.200

112/24ख

0.690

112/26

0.990

119/5

0.330

योग .. 13.128

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शो ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

बड़वानी, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. 419 - भू- अर्जन- नहर- 13- प्र.क्र. 3 - अ- 82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी भाग 1 ]

887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(ग) ग्राम- घटवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.175 हेक्टर .

खसरा नंबर

(हेक्टर में) अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (1)

(2)

2/2

0.740

2/3

0.200

2/4

0.480

55

0.087

56/5

0.202

56/6

0.053

171/3

0.200

171/4

0.157

172

0.024

0.210

173/2

174

0.080

204/1

0.490

204/2

0.562

204/2/2

0.237

207

0.013

293/1

0.184

293/2

0.001

293/4

0.032

293/5

0.186

293/6

0.060

293/7

0.089

294/1

0.554

294/2

0.257

295

0.057

296

302

0.001

303

0.119

304/1

305

0.167

307/1

308/2

348/1

0.008

348/3

0.725

योग .. 6.175

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना, कुआं शाखा नहर एवं उसकी वितरण शाखा डी-11 आर. एवं ठीकरी बायीं नहर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 421 - भू-अर्जन- नहर- प्र.क्र. 05-अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-ठीकरी

(ग) ग्राम- बलगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.968 हेक्टर .

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

8

0.297

9/1

0.020

9/2

0.050

9/3

0.020

10/1/2

0.330

12/5

48/273/2

12/2

0.280

0.210

12/3

0.210

12/4

20/271/2/1

0.020

0.005

21/4

22

0.125

23/1

0.490

23/2

0.320

27

0.490

206/1

0.280

0.180

214, 215/1 888

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2)

0.170

216/5 , 231/ 3 ग

221/1

0.170

0.010

224/2/2 , 232/1

229

230

0.410

231/2

0.110

231/2क, 235/1

0.190

231/3ख , 235/2

232/2

0.080

235/3

0.170

235/4

0.260

260/6

0.141

262/2

0.115

262/3

0.020

0.015

263/4, 234

264/1

0.220

264/2

0.380

264/3

0.180

योग .. 5.968

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शो ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 422 - भू-अर्जन- नहर- 13 - प्र . क्र. 24- अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग ) ग्राम-कालापीनी

[भाग 1 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.423 हेक्टर.

खसरा

क्रमांक

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे.में. ) (1)

(2)

2/2

0.130

0.400

2/3

0.125

2/4

7

0.180

8/14

0.600

9

0.010

11

0.085

14

0.545

30/1

0.530

63/2

0.234

63/3

0.490

63/5

0.075

63/6

0.555

63/7

0.175

0.135

63/8

0.135

63/10

63/11

0.616

64

0.085

67/3

68/1

0.160

69/7

68/4

0.650

69/10

68/5

0.205

68/6

0.115

68/7

0.195

79/1

0.580

0.115

79/2

82/6

0.430

140/2

0.269

144/1/1/3 ख

161/1/2 ख

0.940

152

144/1/2

0.810

144/1/1/3

161/1/1/1/3

144/1/2 क

0.160

144/1/1/3 क

161/1/1/2 क

0.250

146/2, 147

0.090

161/2 भाग 1 ]

889

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2)

165/4

0.050

165/5

0.085

165/6

0.140

165/7

0.115

165/8

0.065

165/9

0.085

165/10

0.130

165/11

0.215

165/12

0.425

167/1 / 1/ 2क

0.070

168/1

167/1/1/2 ग

168/2

0.404

169

174

0.130

176/1/2

0.035

177/1

0.015

179

0.110

180/1

0.275

योग .. 12.423

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना, कुआँ शाखा नहर एवं उसकी वितरण शाखा डी-1 एवं डी-1 की एस. एम. - 1 नहरों के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14, ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 26 फरवरी 2013

\ क्र. 465 - भू-अर्जन नहर - 13 - प्र . क्र. 27- अ- 82-2012- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम-ठीकरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.198 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में. )

(2)

(1)

57/1

0.194

57/2

0.170

58/1

0.015

58/2

0.023

75/1

0.003

75/2

0.011

76/1

0.031

0.007

77/3

79/3

0.020

80

0.085

81/1

0.113

81/2

0.194

82/2

0.210

83

0.010

152/2

0.129

167/1

0.128

0.030

167/2

270/1

0.619

270/2

0.206

योग .. 2.198

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना, सेगवाल उप नहर के निर्माण हेतु.

\

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 464- भू- अर्जन- नहर - 13 -प्र . क्र. 32- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की 890

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-ठीकरी

(ग) ग्राम- टेमला

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 17.137 हेक्टर.

खसरा

नंबर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में. ) (1)

(2)

8/1/1 /1/ ग

0.262

8/1/2

13/2

1.608

14

8/4

10/2

0.173

11

12

0.469

13/1

16

17

18

0.019

19/1/1/6

19/1/1/7

0.097

19/1/1/1/1/6

19/1/1/1/1/8

0.405

0.505

19/1/1/5/1

29

0.057

35/2

0.045

35/5

0.250

35/6

0.165

35/7

0.728

35/12

0.077

38/1

0.393

38/5

0.141

39/1

0.112

0.129

39/2

39/3

0.075

43/3

0.277

61/1

0.362

61/2

0.478

0.470

61/3/5

70/2

[ भाग 1

(2)

(1)

61/4

0.318

0.606

61/5

63/2

0.243

0.443

63/3

66

0.007

67/3

0.031

199

200/1

0.180

0.346

200/2

200/3

0.304

200/4

0.456

0.267

202/1

202/2

0.266

202/3

0.385

202/4

0.251

0.239

202/5

202/6

0.298

202/7

0.316

0.005

203/2/3

204

0.240

207

0.067

208/1

208/2

0.666

217/4

212

0.337

215

0.779

216/1

0.148

217/1

0.309

217/2

217/3

0.136

217/5

0.281

0.192

290

292/1

0.005

297/2

0.007

297/3

0.075

299/2

0.184

299/4

0.391

316/4/2

1.043

318

0.019

320/2

योग.. 17.137

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना, कुओं शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

891

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

बड़वानी , 28 फरवरी 2013

क्र. 478 - भू-अर्जन- नहर - 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-ठीकरी

(ग ) ग्राम- खुरमपुरा ( शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति ) ( घ ) अधिग्रहित किये जाने वाले मकानों का क्षेत्रफल ( वर्ग मी. में) संख्या 508.10 वर्ग मी ./ 16 मकान.

खसरा नम्बर

मकान मालिक का नाम

अधिगृहित किया जाने वाले मकान का क्षेत्रफल

(1)

(2)

(3) 105/1/1/1/1/1/1/1/1 93.53 कालु पिता किशन

26.95 ग्यारसीलाल पिता किशन 105/1/1/1/1/1/1/1/1 13.50 राकेश पिता ग्यारसीलाल 105/1/1/1/1/1/1/1/1 27.00 झनुकाबाई बेवा बंसीलाल

20.73 गुलाब पिता हरसिंग

25.48 सुखलाल पिता अनारसिंग

41.48

105/1/1/1/1/1/1/1/1

अनारसिंग पिता हरसिंग

34.77 झुमाबाई पति नरसिंग

26.66 हीरारलाल पिता नरसिंग

26.40 केसरिया पिता हरसिंग

27.88 अरुण पिता केसरिया

21.56 सुखलाल पिता नरसिंग

15.58 दिलीप पिता रेवसिंग 105/1/1/1/1/1/1/1/1

मांगीलाल पिता नरसिंग

15.60

11.16

79.82

बिदाबाई पति नरसिंग ई.जी.एस.प्राथमिक शाला

भवन (तालाब पुरा ) संकुल खुरमपुरा वि.खण्ड ठीकरी.

योग .. 508.10 वर्गमीटर

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये सम्पत्तियों की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.- सम्पत्तियों के विवरण/नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -14 , ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 479 - भू-अर्जन- नहर - 13 -प्र. क्र. 24 - अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग ) ग्राम- अंजन्दी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-25.154 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में )

(2)

(1)

0.150

6/1

6/3

0.240

6/4

0.230

6/5

0.025

8/1

0.006

8/2

0.014

8/3

0.030

0.095

9/1 , 10/2

9/2

0.080

9/3

0.080

9/4

0.095

0.070

0.010

23/1 24/1 23/2 24/2 86/1/4 23/3

0.080

24/3

0.035

23/4, 24/4

25/1

0.060 892

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2) 25/2

0.120 25/3

0.150 27

0.015 84/1

0.036 84/3

0.147 85/1

0.340 85/2

0.140 95/1

0.055 99/1

0.350 100/1

0.170 101/1/2क

0.750 100/2 , 101/1/2

101/1/1/1/2/1

101/1/1/4/1

0.320 101/1/2/1

101/1/1/1/2/2

0.005 101/1/1/4/2

101/1/2/2

101/1/1/1/3

0.135 101/1/1/1/4

0.150 101/2/1

0.906 101/2/2

0.906 101/2/3

0.370 101/2/4

1.023 102/1

0.065 105/2/2

0.120 105/3

0.264 107/2

0.272 110/4

0.045 110/5

0.420 110/6

0.825

0.360

0.230

0.110

0.070

0.090 112/ 1 ख , 113/3/3ख

0.310 112/2 , 113/3/2क

0.080 112/4 , 113/1 / 1 ख

113/1/1/2/1

0.050 113/1/1/5

0.080 113/1/1/6

1.100 113/2/ 1 क

0.210

[भाग 1 (1)

(2)

113/2/ 1 ख

0.120

113/2/2

0.275

0.202

113/3/1 , 113/3/2 ख 1

0.202

113/3/1 , 113/3/2 ख 2

0.202

113/3/1 , 113/3/2ख 3

0.202

113/3/1 , 113/3/ 2 ख 4

121/1

0.100

121/2

0.454

121/4/1

0.055

121/4/2

0.110

121/4/3

0.140

121/5

0.140

121/6

0.202

121/8

0.081

121/12

0.140

121/13

0.290

121/14

0.100

121/16

0.085

122/11

0.202

122/12

0.080

122/13

0.080

122/14

0.080

0.075

122/15 , 123/1

0.235

122/16 , 123/2

0.162

122/17 , 123/3

122/18

0.100

122/19

0.100

122/20

0.100

122/21

0.100

122/22

0.121

122/23

0.162

122/24

0.060

122/25

0.040

122/26

0.005

0.035

141/1 , 146/16

144/2

0.020

146/8

0.010

146/9

0.015

0.045

146/10

146/11

0.121

146/12

0.210

146/13

0.153 भाग 1 ]

893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2) 146/14

0.130 146/15

0.045 146/17

0.110 146/18

147/5

0.075 148/4

153/8

0.200 146/19 , 153/9

0.300 146/20,153/10

146/21

0.320 153/11

|

0.210 146/22 , 153/12

0.210 146/23 , 153/13

0.110 146/24 , 153/14

152/3

0.831 152/4

0.044 152/5

0.084 152/6

0.043 153/1/2

0.610 153/1/3

0.100 153/2/1

0.165 153/2/2

0.060 153/4/2

0.090 153/4/3

0.050 153/4/4

0.080 154/1/1

0.110

0.050 154/2, 171

154/3

0.147 154/4

0.248

0.020 154/5/2

156/1/1

0.100 156/1/2

0.152 156/1/3

0.527 156/5

0.050 169/1

0.110 173/1

0.010 173/2

0.167 174/1

0.245 174/2

0.290 174/4

0.245 176

0.510 181/1/2

0.466 181/3

0.340

योग.. 25.154 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 480 - भू-अर्जन-नहर - 13 - प्र. क्र. 33- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम - घट्टी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.529 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में )

(2)

(1)

2

0.304

3/2

3/10

0.030

2/248

3/3

0.041

3/4

0.040

3/7

0.070

0.040

3/8/1 , 24/2

0.085

3/8/2, 24/3

0.060

3/8/3 , 24/4

0.065

3/8/4, 24/5

3/9

0.320

3/13

0.080

3/14

0.120

5

0.116 894

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2)

0.305 12/3

0.080 16

0.253 19/1

0.196 20/1

0.032 20/2

0.514 21/6

0.120 21/7

0.189 22/1

0.120 23/1

0.299 24/6

0.040

0.056 25/4, 25/5

26/2

0.320 26/3

0.240 28/3

0.045 34/5

0.089 35

0.142 36/1

0.329 37

0.038 38

0.920 40/1

0.260 40/2

0.355 41/1/2

0.065 41/2

0.010 41/251

0.210

0.510 42/4, 44

43/2

0.041 45

0.033 47/1/1/2

0.540

0.160 47/2, 56/3

0.230 47/5/1 , 57/1

0.202 47/5/2, 57/2

0.202 47/5/3 , 57/3

0.150 47/6, 58/1

0.040 47/7/1 , 59/1

0.070 47/7/2, 59/2

0.190 47/8/2, 58/2

0.350 47/9/2, 58/3

0.160 47/17 , 50/3

50/2

0.004 86/2

0.030

0.170 86/4

86/5

0.070

[भाग 1 (1)

(2)

88

0.063

94/2

94/7

0.120

94/8

95/2

0.100

0.125

95/3

0.017

95/7

95/8

0.020

0.339

135/1/1/2 , 135/1/2

135/3

0.404

135/4,

140/2

136/1

0.020

136/2

0.067

136/3

0.120

0.220

136/4

0.160

141/1/1/1/2

142/2

0.054

143/2

0.125

0.500

244/2/1 , 245/1

0.325

244/2/2 , 245/2

योग.. 12.529

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर की वितरण शाखा डी-1 एल एवं डी-1 एल की उपनहर एम -2 आर , एम -3 आर एवं एम -3 आर की एस एम-1 एल एवं एस एम -2 आर नहर के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14 ठीकरी , जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. 488 - भू- अर्जन- नहर- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह भाग 1 ]

895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग ) ग्राम- खुरमपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.661 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल

(हे . में )

(1)

(2)

95

0.109

105/1/1/1/1/1/3

0.061

105/1/2

0.227

105/4

0.078

0.082

105/ 5,105/6

109/2

0.039

109/3

0.010

109/5

0.050

121/2

0.044

122

0.154

123

0.222

154

0.050

159/6

0.490

160/4

0.080

162/3

0.200

164/3

0.120

164/4

0.050

165/4

0.630

168/217/1

0.100

189/1

0.220

194

0.270

199

0.580

202/1

0.180

202/2

0.460

203

0.200

0.670

204/1

210

0.285

योग .. 5.661

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना कुआं शाखा नहर के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 4 मार्च 2013

प्र.क्र. 1 अ -82- वर्ष 2012-13 - भू- अर्जन-2272-13-.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- आठनेर

(ग ) नगर/ग्राम-छिंदवाड़ सवासन

( घ) पटवारी हल्का नम्बर -60

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-31.932 हेक्टर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

60/1

0.400

60/2

0.400

61/1

0.340

3.250

58/1

43/3

0.040 896

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2) 37/1

3.561 86

0.010 37/2

1.574 32

1.470 135/1

5.250 60/3

1.100 60/4

0.753 77

0.450 58/2

2.250 43/4

1.150 39

0.235 80

0.130 31

0.239 40

0.299 29/1

0.800 29/2

0.420 134/1

0.150 62

1.875 63/6

0.110 63/1

0.140 76/1

0.530 135/1

0.050 132

0.030 131

0.050 87

0.020 90

0.025 91

0.025

0.015 95

96

0.015 110

0.021 113

0.015 108

0.049 107

0.015 204

0.250 212/1

0.050

[भाग 1

(2)

(1)

215/1

0.090

215/3

0.121

112/2

0.010

135/2

1.830

0.470

81

0.050

63/5

0.160

63/7

0.070

79/1

79/2

0.080

135/2

0.030

133

0.050

0.051

109

0.050

88

0.025

92

93/1

0.025

0.305

213

97

0.010

112/1

0.010

216/1

0.030

103

0.340

0.051

207

0.216

209/1

212/2

0.096

215/2

0.096

216/2

0.100

0.010

112/3

31.932

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- छिंदवाड़ जलाशय एवं स्पील तथा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

897

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

प्र. क्र. 12 अ- 82 - वर्ष 2011-2012 - भू-अर्जन- 2271.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- आठनेर

( ग) नगर/ग्राम- बाकुड़

( घ) पटवारी हल्का नम्बर-50

(ङ) लगभग क्षेत्रफल-1.586 हेक्टर.

खसरा नं .

(1)

रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

277/1

0.370

277/5

0.072

277/4

0.130

28/1

0.350

153

0.060

279/1

0.370

279/5

0.054

29/1

0.180

योग .

1.586

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बाकुड़ जलाशय के डूब क्षेत्र से पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

( 4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 670-रीडर - 1-2013 - राजस्व प्रकरण क्र. 1-अ-82-2012- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-झाबुआ

(ख ) तहसील- झाबुआ

(ग) ग्राम-मोजीपाडा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.960 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

35

0.960

योग 0.960

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम बिलीडोज अन्तर्गत बायपास निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .

झाबुआ, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. 812-रीडर- 1-2013- राजस्व प्र. क्र. 02-अ-82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता 898

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- झाबुआ

(ग ) ग्राम-बन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.67 हेक्टेयर

खसरा नं .

रकबा

(हेक्टेयर में) (1)

(2)

645

0.03

652

0.07

653

0.04

654

0.10

681/1

0.02

745

0.24

681/2

0.03

747/1

0.05

747/2

0.09

योग . 0.67

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम बन अन्तर्गत टोल प्लाजा निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .

क्र. 814-रीडर- 1-2013 - राजस्व प्ररकण क्र. 3 -अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-झाबुआ

(ख ) तहसील- झाबुआ

(ग ) ग्राम- बिलीडोज

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.330 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

213

0.050

231

0.090

232

0.570

233

0.090

237/1

0.450

237/2

0.040

238

0.030

256

0.040

257

0.040

259

0.430

264

0.060

265

0.090

269

0.240

303

0.110

योग . 2.330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- ग्राम बिलीडोज अन्तर्गत बायपास निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

899

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 237- भू-अर्जन- नहर- 2013 - प्र. क्र. 17 - अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम- बड़सलाय

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 11.227 हेक्टेयर

खसरा नम्बर अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में )

(2)

(1)

1/4, 6

0.401

2

0.430

18/4

0.033

18/5

0.218

18/6/1

0.079

18/9क

0.053

18/9ख

0.045

19

21/1

0.454

21/2

21/31

21/4

21/5

0.021

23/2

23/4

24/2

24/1

0.009

25/4

0.025

(2)

(1)

51/3

63/5

64/2

0.280

66/4

67/2

51/4

0.010

65/3/1/3

51/5

0.320

65/2/2

57/1/2

0.012

61/1

0.184

61/2/1

0.134

61/2/5

0.142

61/5

0.174

61/6

0.035

61/9

0.010

63/3

0.010

63/4

0.194

64/1/3

0.028

65/3/1/1

0.010

65/3/1/2

0.045

87/2/2

0.037

87/2/3

0.085

0.010

87/2/4

0.009

88/5

112/1

0.162

112/2

0.035

113/1

0.055

115/2

0.032

115/3

0.081

115/4

0.314

117/2

117/4

118/1/1/2

0.013

118/1/1/4

118/1/1/5

0.110

117/2/1

117/5 900

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2) 118/1/1/7

118/2/2

0.012 119/5क

122/1/2

0.036 122/1/3

0.077 122/1/4

0.121 122/1/7

0.010 122/1/8

0.020 122/2/1

0.405

0.267 182/1

0.324 183

184

0.668 286/2

186/2

0.275 284/1

275/2

275/3

275/4

0.965 276/2

277

278/1

440/6

281/10/1

0.049 282/2/1/4

0.061 281/10/2

0.061 281/10/3 , 282/2/3

282/1/3

0.121 282/1/4/2

0.049 282/1/4/3

0.109 282/2/1/1

0.065 282/2/1/2

0.065 282/5

0.015 282/6

0.223 282/7

0.053 284/21

0.206 285

303/1

0.115

[ भाग 1

(2)

(1)

0.202

303/2/1

0.090

315/2/3

0.010

315/2/4

0.093

317/1

317/2

0.085

317/3

0.105

317/4/1

317/4/3

0.049

0.011

320/ 3 क

0.002

320/3ख

0.015

320/3ग

0.258

320/4

320/7

0.045

320/8

0.061

320/9

0.061

320/10

0.061

321/1

0.133

328/7

0.041

0.182

330/1

0.097

330/2

330/3

0.121

330/6

0.170

331/1

0.011

331/3

0.085

0.010

331/4

331/5

0.011

0.010

331/6

331/7

0.011

331/8

0.057

0.050

331/9

331/10

0.045

331/11

0.049

331/12

0.032

0.008

331/13

333/2

0.226

334/2

338/1 /1 ग

0.010

342/1/2/1

338/1 /1 घ

0.010 भाग 1 ]

901

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(1)

(2)

346/2

0.021

346/6

0.018

योग.. 11.227

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की खजूरी वितरण शाखा नहर एवं उपनहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 7 फरवरी 2013

क्र. 267 - भू-अर्जन नहर- प्र . क्र . 25 - अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- अंजड़

(ग) ग्राम- सुराना

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 3.060 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अधिग्रहित किया जाने वाला

क्षेत्रफल ( हे. में ) (1)

(2)

270/5

0.005

270/6

0.038

270/7

0.076

286/2

0.064

299/2/2/1 /

0.034

300/2

299/3/11

0.020

307/7

301/6

302/3

0.016

303/2

(2)

(1)

301/8

302/1

0.016

303/1

340/5

341/9

0.021

342/3

343/6

304/6

0.030

347/3

304/7

0.009

347/6

341/1

342/1

0.040

342/2

340/4

0.280

341/8

341/12

343/7

353/4

0.106

354/9

0.312

355/1

0.012

356/6

355/31

0.030

356/4

363/1

0.085

363/2

0.025

366/2

0.128

366/4

0.344

367/1

366/5

0.010

367/4

366/6

0.018

367/5

366/7

0.192

367/2

373

0.082

374/1

0.010

375/3 902

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013.

(2)

(1)

375/2

0.258

378/2

375/4

0.158

0.040

375/6

375/8

0.032

378/12

375/9

0.022

378/13

381/2

0.144

382/4

0.004

383/1/2

0.160

383/2

390/1

0.057

392/3

393/2

394/2

0.142

392/4

0.018

392/5

0.022

3.060

योग.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की बाड़ी वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

बड़वानी, दिनांक 19 फरवरी 2013

\

क्र. 391 - भू-अर्जन नहर- 2013 - प्र . क्र. 43- अ-82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील-अंजड़

[भाग 1 (ग ) ग्राम-साकड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.512 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)

(2)

0.057 2/16/1, 2/31 पैकि

0.267 2/16/2, 2/32 पैकि

0.259 2/24/क, 2 /24/ख, 2/24/ ग पैकि

2/27/क पैकि

0.259 2/27/ख पैकि

0.154 2/30/3 पैकि

0.235 2/33पैकि

0.061

0.162 7/5पैकि

0.534 9/1 , 9/2 , 9/3 , 9/8 , 10/2 , 10/4 पैकि

30/1 पैकि

0.016 30/2पैकि

0.170

0.004 32/1 क, 32/ 2क पैकि

0.154 32/ 1 ख , 32/ 2ख पैकि

0.170 32/1 ग , 32/2 ग पैकि

0.130 32/1/3 ग पैकि

0.008 32/2/2 ग पैकि

0.202 32/1 घ, 32/2/ 2 घ पैकि

0.065 32/ङ पैकि

32/5ङ पैकि

0.077

0.073 36/3पैकि

0.142 38/1 पैकि

38/2पैकि

0.202

0.033 38/3 पैकि

0.332 39/1 ख पैकि

0.097 40/1/2पैकि

40/1/3 पैकि

0.089

0.089 40/1/4 पैकि

40/3/1 पैकि

0.170

0.130 40/3/2 ग/2ख पैकि

0.130 40/3/3 पैकि

0.041 40/3/8 पैकि

योग. 4.512 भाग 1 ]

903

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा, उसकी माईनर सबमाईनर एवं टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -11 बड़वानी जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

बड़वानी , दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. 420 - भू- अर्जन नहर- प्र . क्र. 08- अ- 82-2012- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील-अंजड़

(ग) ग्राम- पीपल्याड़ेव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.696 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे . में ) (1)

(2)

2/1

0.392

3/1/2

0.254

29/9/2

3/2

0.006

17/1

0.034

17/4

0.040

24/1

0.124

24/2

0.115

24/3

0.088

24/4

0.154

25

0.051

26/1

0.080

(2)

(1)

26/2/4

0.097

26/2/3

0.098

0.078

26/2/2

0.044

26/2/1

29/7

0.386

37/1 ग

91/4

0.180

29/8

0.010

37/1 क

55

0.210

1.215

68/1/2

68/2

0.010

113/4ख

115/1

0.310

116

0.110

0.170

120/1/3

123/2/2

125

0.140

127/3

0.093

128/1

0.089

128/2/1

0.057

129/1

0.043

130/2

129/3

0.018

योग.. 4.696

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी , दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. 463 - भू- अर्जन नहर - प्र . क्र . 06- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित 904

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- अंजड़

(ग ) ग्राम- हरणगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.336 हेक्टेयर

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला नम्बर

क्षेत्रफल (हे . में) (1)

(2)

14/1

0.010

14/2

0.018

17/2/7

0.022

17/2/8

0.044

19/2

0.016

14/4

0.058

100/1

0.020

83/4

0.002

86/1

83/5

0.007

86/4

86/2

0.008

0.070

86/3

0.070

89/2

90/8

0.115

90/13

91/3

95/11 क

0.010

96/1

96/2

0.006

95/11ख

0.009

96/6

96/3

0.013

96/5/2

97/5

0.005

98/2

96/5/31

97/4

0.013

98/4

(1)

(2)

96/5/4

0.040

97/5

98/5

95/11ग

0.006

96/7

99

0.103

112/3

114

0.020

117/2

160/2

0.004

161/3

0.024

0.016

163/2

163/5

0.026

164/3

156/1

0.010

157/4

164/2

0.099

165/1

180/9

0.010

186/2

0.012

180/10

0.016

181/2

0.016

181/3

0.016

181/5

0.016

0.010

197/9

197/10

0.006

0.036

197/11

198/4

0.010

0.018

199/1

204/4

0.028

205/4

0.220

206/1

0.018

0.024

207/3

0.002

208/1

208/2

0.014

योग.. 1.336

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा/बांड़ी वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

905

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

बड़वानी, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 477 - भू- अर्जन- नहर- 2013 - प्र. क्र . 44-अ- 82-2011- 12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- अंजड़

(ग ) ग्राम- झोलपीपरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.382 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे . में ) (1)

(2) 40/1 पैकि

0.073 40/2पैकि

0.056

0.073 40/3, 60/13 पैकि

40/4पैकि

0.069 40/5 पैकि

0.052

0.384 41, 60/9 , 60/10 पैकि

42, 60/8 पैकि

0.032

0.263 55/1 , 55/2 , 56 , 57/5 पैकि

0.020 57/6, 57/8, 58 पैकि

59/4 पैकि

0.032 60/14 पैकि

0.328

योग.. 1.382 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की तलुन वितरण शाखा की झोलपीपरी माईनर की सब माईनर एवं टेलमाईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी , भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना (नहर ) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

बड़वानी , दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. 487 - भू-अर्जन- नहर- 2012 - प्र. क्र. 22- अ-82-2011- 12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख ) तहसील- अंजड़

(ग) ग्राम- बंजारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.090 हेक्टेयर

खसरा नम्बर अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल ( हे. में )

(2)

(1)

83/1

84/2

0.090

84/4

योग.. 0.090

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की बंजारी वितरण शाखा नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , इन्दिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

906

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 2 मार्च 2013

क्र. भू-अर्जन- 01-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- मण्डला

(ख) तहसील- बिछिया

( ग) ग्राम- पीपरी रै . प. ह. नं. 43 एवं

पीपरीमाल प. ह. नं. 38 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.96 हेक्टेयर

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

ग्राम-पीपरी रै.

145/1

0.17

145/2

0.16

146/1

0.14

146/2

0.17

146/3

0.16

146/4

0.12

147/1

0.42

147/2

0.42

149/1

0.54

149/2

0.53

150/1

0.61

150/2

0.11

156/1

0.15

156/2

0.15

308/1

0.60

308/2

0.48

308/3

0.45

309

0.90

311

3.07

156/1

156/2

156/3

0.10

156/4

156/5

[ भाग 1

(2)

(1)

0.11

157

159

0.24

160/1

160/2

0.29

160/3

160/4

160/5

0.08

272

273/1

0.11

273/2

273/3

273/4

274

0.06

275

0.18

267/1

267/2

267/3

0.17

267/4

267/5

योग .. 10.69

ग्राम-पीपरी माल

245/1

0.22

245/2

0.07

245/3

0.07

245/4

0.07

246

0.79

247

0.92

250

0.90

263

0.20

264

0.21

0.21

266

344/1

0.10

344/2

0.10

344/3

0.10

244

0.28

239/11

0.52

239/2

239/3

239/4

238

0.13

236

0.26

237

0.12

योग .. 5.27 महायोग.. 15.96 भाग 1 ]

907

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पीपरी जलाशय के अंतर्गत बांध वेस्टवियर व नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 552- भू- अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- मनगवां

(ग) नगर/ ग्राम- देवरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.416 हेक्टेयर

रकबा ( हे . में )

खसरा नंबर (1) 958/3 958/4

(2) 0.206 0.210 योग.. 0.416

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योंटी मुख्य नहर के निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा , दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. 559 - भू- अर्जन- 11-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन –

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) नगर/ग्राम- तेंदुन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर,

खसरा नंबर (1) 167

रकबा ( हे . में ) (2) 0.012 योग.. 0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 561 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- हटवा कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.114 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा ( हे. में )

(2) 0.045

(1) 596 598

0.069 योग.. 0.114

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना अन्तर्गत क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

908

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 563 - भू- अर्जन- 2011-12.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) नगर/ग्राम - पाली अमरीश सिंह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.068 हेक्टेयर

खसरा नंबर (1) 306

रकबा ( हे. में ) (2) 0.068 योग.. 0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 565 - भू- अर्जन- 2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम- पाली कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर

रकबा ( हे . में ) (2)

खसरा नंबर (1) 110

0.002 योग.. 0.002

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 567- भू- अर्जन-2011-12.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) नगर/ग्राम- बैकुन्ठपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

खसरा नंबर

(1) 449 450

रकबा ( हे. में ) (2) 0.044 0.004 योग.. 0.048

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. 1887- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि भाग 1 ]

909

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-चौरई

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-बाम्हनवाडा प.ह.नं. - 12, ब. नं. -202 , रा. नि. मंडल-चौरई.

क्षेत्रफल

(घ) अर्जित किये जाने - 10.063 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. वाला प्रस्तावित

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

प्रस्तावित रकबा ( हे . में ) (2)

0.150

385/8 , 454/12

0.125

385/7 , 454/11

0.079

385/6 , 454/6

0.751

385/5 , 454/5

449/1

0.033

450/1

0.043

0.227

451/1, 452/1

453/1

0.424

449/2

0.033

450/2

0.042

0.227

451/3, 452/3

449/3

0.032

450/3

0.043

0.227

451/2, 452/2

453/7

0.425

0.300

385/9 , 454/13

449/4

0.032

450/4

0.042

0.227

451/4, 452/4

449/5

0.129

450/5

0.170

453/14

0.121

0.200

385/10 , 454/10

453/10

1.700

391/1

0.100

0.909

451/5 , 452/5

0.480

453/5, 458

453/6

1.619

453/3

1.173

योग : 10.063

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत स्पिल चैनल के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-2 सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 6 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2011-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- बक्सवाहा

(ग) नगर/ग्राम- मड़िया खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.216

(2 ) शास . भूमि- निरंक ( 1 ) निजी भूमि-0.216

खसरा नंबर

अर्जित रकबा ( हे . में) (1)

(2)

0.080

32/2

0.136

30

योग.. 0.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बक्सवाहा तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

910

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. एफ- 1-03-2013- सात-6. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( 1959 का क्रमांक 20 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में , इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) , उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में , राज्य शासन, नवीन तहसील बड़ौनी , जिला दतिया सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील दतिया, जिला दतिया की सीमाओं को परिवर्तित करने , कॉलम ( 2 ) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

(2 ) इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे:-

मुख्यालय

क्र. प्रस्तावित तहसील

(1) (2)

(3)

वर्तमान तहसील (4)

परिवर्तन का प्रकार

(5)

01

दतिया बड़ौनी बड़ौनी

क्र.

मुख्यालय

शेष तहसील

(1) (2)

(3)

वर्तमान तहसील (4)

सीमायें (6)

पूर्व में- तहसील दतिया.

पश्चिम में - तहसील नरवर , जिला शिवपुरी.

उत्तर में - तहसील डबरा , जिला ग्वालियर.

दक्षिण में- तहसील पिछौर , जिला शिवपुरी .

वर्तमान तहसील दतिया के रा.नि.मं. बड़ौनी के प.ह. नम्बर 3 , 4 , 14, 13, 12, 11 , 26, 25 , 24, 28 , 23 , 30 , 31 , 32 , 27 , 10 , 07, 06 , 05 रा.नि.मं. बिल्हारीखुर्द के प.ह.नं. 124, 09 , 08 , 125 , 127 , 128 , 33 , 35 , 37 , 36 , 133 , 132, 34, 129, 126, 130 , 131 इस प्रकार कुल 36 पटवारी हल्कों को अपवर्जित कर प्रस्तावित तहसील बड़ौनी में 36 पटवारी हल्कों के 78 ग्राम शामिल होंगे .

सीमायें

(6)

परिवर्तन का प्रकार

(5)

02 दतिया

दतिया दतिया पूर्व में- तहसील भाण्डेर. पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील बड़ौनी उत्तर में- तहसील सेवढ़ा

दक्षिण में- उत्तरप्रदेश राज्य की सीमा एवं तहसील पिछौर, जिला शिवपुरी.

वर्तमान तहसील दतिया के रा.नि.मं. उपराय के पटवारी हल्का नंबर 1 , 2, 16, 17, 15,18, 19, 20, 21 , 22, 29, 56 रा.नि.मं. दतिया के पटवारी हल्का नम्बर 57, 58, 59 , 63, 64, 65 , 55 , 66 , 67, 70, 71 , 53, 54, 50 रा.नि.मं. राजापुर के प.ह.नं. 51 , 52, 72 , 73 , 105, 104, 103 , 102 , 106, 107 , 108 , 48 , 49 रा.नि.मं. उदगंवा के प.ह.नं. 38 लगायत 47 एवं 109 लगायत 112 तथा रा.नि.मं. बसई के प.ह.नं. 113 लगायत 123 रा.नि.मं. इमलिया के पटवारी हल्का नंबर 60, 61 , 86 , 87, 88, 89 , 90 , 91 , 92 , 84, 85 , 83 , 62 , 68, 69, 82, 81 , 80 रा.नि.मं. उनाव के पटवारी हल्का नम्बर 75 , 74, 73 , 79 , 93 , 94, 95, 96, 97, 98, 78 , 99, 77 , 100, 101 इस प्रकार 07 राजस्व निरीक्षक मण्डल, 97 पटवारी हल्के होंगे , जिनमें कुल ग्राम 205 होंगे .

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भाग 1 ]

911

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्र. C- 1404-दो- 14-1-2012.-( 1 ) कु. सरिता तिवारी, सहायक ग्रेड एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु . 6500-200-10,500 ( पुनरीक्षित वेतन बैंड रु. 9300-34800 +ग्रेड पे रु. 4200 ) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से , आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ , ग्वालियर की स्थापना पर पदस्थ करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यभार दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अनिवार्य रूप से ग्रहण करें.

(2 ) यदि वे पदोन्नति पर स्थानांतरण के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ यह लगाया जावेगा कि वे पदोन्नति पर स्थानान्तरण के कारण नहीं जाना चाहते हैं . ऐसी स्थिति में पदोन्नति हेतु उनके नाम पर वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर पद रिक्त होने पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावेगा, परन्तु अन्य स्थानों ( खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर ) पर उनके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा.

(3 ) पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में आप लिखित में यह सूचित करेंगे कि आप पदोन्नति पर स्थानान्तरण के कारण नहीं जाना चाहते हैं .

जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 269- गोपनीय- 2013- दो- 2-1-2013 ( भाग- ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :-

सारणी

क्र.

नाम

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी

कहांसे

कहांको

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

जबलपुर

1. श्री वेद प्रकाश शर्मा,

जबलपुर

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक ) ,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की हैसियतसे .

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर.

नोट. - श्री वेद प्रकाश शर्मा , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर रहते हुए वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल के साथ सम्बद्ध रहेंगे .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. C- 1808-दो-2-20-2011 .- श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छः दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस )

के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666/इक्कीस- ब(एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन - पत्र दिनांक 21 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है .

912

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. C- 1810- दो - 2-45-2011 .- श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2012 तक तीन दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल . टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त, 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन- पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. C-1811- दो- 3-420-80- भाग दस. सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 11 दिवस ( ग्यारह दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897 - इक्कीस- ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012- नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र , सागर का नियुक्ति दिनांक. : 10-09-1979 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-12-2012

: 3. नियुक्ति दिनांक 10-09-1979 से 7 वर्ष 6 माह दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति : दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 25 वर्ष 9 माह 5. कालम (3 ) में अंकित अवधि हेतु : समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक 7×15= 105 दिन वर्ष में 15 दिन की दर से )

6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु : समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक 26-13 × 15-195 दिन. वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से )

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की : 300 दिन पात्रता.

8. घटाईयेः -सेवा के दौरान लिया : 120 गया अवकाश समर्पण का लाभ

[ भाग 1 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता : 180दिन (सेवानिवृत्ति दिनांक 31-12-2012 को शेष अर्जित अवकाश 11 दिवस) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 897- इक्कीस - ब( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .

क्र. C- 1812-दो- 3-420-80- भाग दस. श्री ऋषभ कुमार जैन, सेवानिवृत्त ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश 142 दिवस ( एक सौ बयालीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 897 - इक्कीस - ब( एक) 07 दिनांक 21 जून 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ- 6-1-2012-नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

गणना- पत्रक

1. श्री ऋषभ कुमार जैन, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र ) प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर का नियुक्ति दिनांक. : 29-03-1982 2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-12-2012 3. नियुक्ति दिनांक 29-03-1982 से : 4 वर्ष 11 माह दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति : दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 25 वर्ष 9 माह 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु : समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 15 दिन की दर से ) 4×15=60 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु : समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) 26-13 ×15-195 दिन.

भाग 1 ]

913

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

255दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की : पात्रता.

59

8. घटाईयेः - सेवा के दौरान लिया : गया अवकाश समर्पण का लाभ

196 दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता :

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-12-2012 को शेष अर्जित अवकाश 142दिवस).

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897- इक्कीस - ब ( एक ) 07 , दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .

एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 19th February 2013 No. 966 - CJ - II - 779.- WHEREAS a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri M. S. Rawat , Civil Judge , Class - I , and ACJM , Petlawad , District Jhabua for showing act of grave misconduct.

AND WHEREAS , serious nature of the allegations of misconduct warrants his suspension from service , pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule ( 1 ) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services ( Classification , Control & Appeal ) Rules , 1966, and all other powers enabling the High Court to place a judicial Officer under its control , under suspension , the High Court , hereby, places shri Mahipati Singh Rawat, Civil Judge, Class - I & ACJM , Petlawad , District Jhabua under suspension with immediate effect with the headquarters at Jhabua .

TheHigh Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest .

By order of the High Court , M. K. MUDGAL, Principal Registrar,

(Inspection & Vigilance) जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्र. C- 1302-दो-2-34-2012.- श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर . सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ . एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 1306- दो -3-12-13.- श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी , डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 31 जनवरी से 7 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी , डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहती.

जबलपुर, दिनांक 14 फरवरी 2013

क्र. C - 1462-दो-3-10-2012.- श्री एन. के. जैन, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री. एन. के. जैन, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी 2013

क्र. C- 1599- दो-2-34-2012 .- श्री आर. सी. श्रीवास्तव , ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 15 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ . एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एस. के. साहा, रजिस्ट्रार, 914

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 मार्च 2013

जबलपुर, दिनांक 18 फरवरी , 2013

क्र. सी - 1538-तीन-6-4-81 भाग पांच.- मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 , ( अधिनियम क्रमांक 36 , सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को , प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी- 2591-तीन-6-4-81 भाग- पांच, दिनांक 21 मई 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित स्तंभ ( 2 ) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें , -

अनुसूची

शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम क्र. अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में

क्षेत्र जिसके लिये

विशेष न्यायाधीश की

नियुक्ति की गई

(1)

(2)

1.

(3)

राजस्व जिला भिण्ड

(4) विशेष न्यायालय भिण्ड श्री के. के. शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.

Jabalpur, the 18th February , 2013

No. C - 1538 - III -6-4-81 Pt- V.-In exercise of the powers conferred by Sub -Section ( 2) of the Section ( 6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam 1981 (Act No. 36 of 1981 ) the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. D - 2591 - III - 6-4-81 Pt -V dated 21st May 2012 namely :-

AMENDMENT

Inthe Schedule of the said Notification in Serial No. ( 1 ) for the existing entries in Column No. ( 2) , the following entries shall be substituted :-

SCHEDULE

S. No.

Name of the Special Court established by the State Government

Area for which the

appointment made in

Special Court

Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court

(2)

(1)

(3)

1

Revenue District Bhind

(4) Special Court Bhind.

Shri K. K. Sharma , Additional Sessions Judge, Bhind.

By order of the High Court , ABHAI KUMAR , Registrar (DE) .

जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्र. 215- गोपनीय- 2013 - दो - 2-1-2013 ( भाग- बी) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट एक्ट , 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ( वर्तमान में पीठासीन अधिकारी , फास्ट ट्रैक कोर्ट के पद पर कार्यरत ) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. क्र. 3 ( ए) 1-2013 - इक्कीस- ब ( एक ) , भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2013 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2013

सेवा में जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लेखित हैं, स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3 ) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ ( 6 ) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे .

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

सारणी

वर्तमान पदस्थापना का स्थान

सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) का नाम

पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान

(3) (1)

(2)

ब्यौहारी

ब्यौहारी 1 कुमारी निर्मला चावड़ा

2 श्री श्रीराम माण्डवे

सिहोरा

सिहोरा

बुरहानपुर

बुरहानपुर 3 कुमारी सुनीता सिरिल वारलो

4 श्री गोपाल सिंह नेताम

मैहर

मैहर

सीहोर

सीहोर 5 श्रीमती छाया राजेश कुमार कौल

जोबट

जोबट 6 श्री आनंद कुमार छापरिया

कुक्षी 7 श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन कुक्षी

सत्र खण्ड का नाम

न्यायालय में बैठने को स्थान न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ

(6) (4)

(5)

ब्यौहारी शहडोल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सिहोरा जबलपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

बुरहानपुर बुरहानपुर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

मैहर सतना

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

सीहोर सीहोर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

जोबट अलीराजपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

धार

कुक्षी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी जिला धार की हैसियत से नियमित न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सुभाष काकडे , रजिस्ट्रार जनरल .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 15 March 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-03-15.11.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-03-15.11.Ordinary.