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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 10 May 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
19
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-05-10.19.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2013- वैशाख 20 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, ( 3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. ई . - 5-645 - आयएएस- लीव- एक- 5.- ( 1 ) श्री मनीष रस्तोगी , आयएएस . , आयुक्त, बजट तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18 , 19 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

1549

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-687 - आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री नीतेश कुमार व्यास , आयएएस. , प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 1 से 7 जून 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013 .

1550

(3 ) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. ई. - 5-789- आयएएस लीव -5- एक. ( 1 ) श्री शिवानंद दुबे, आयएएस. , कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना को दिनांक 15 से 18 अप्रैल 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13 , 14 अप्रैल 2013 एवं दिनांक 19, 20, 21 अप्रैल 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिवानंद दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, चंबल संभाग , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री शिवानंद दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवानंद दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. ई. - 5-630 - आयएएस लीव एक - 5.-( 1 ) श्री नीरज मण्डलोई, आयएएस. , आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को दिनांक 1 से 10 अप्रैल 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मण्डलोई को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री नीरज मण्डलोई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मण्डलोई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र. ई. - 5-559- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री आशीष उपाध्याय , आयएएस. , तत्का. विकअ- सहा-आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 5 से 6 मार्च 2013 तक, दो दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(2) अवकाशकाल में श्री आशीष उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-676 - आयएएस लीव एक- 5.-( 1 ) श्री विश्वमोहन उपाध्याय , आयएएस. , आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 15 से 18 मार्च 2013 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वमोहन उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-888 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री कर्मवीर शर्मा , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , बीना जिला सागर को दिनांक 22 अप्रैल से 6 मई 2013 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 , 20 एवं 21 अप्रैल 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, बीना जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाश में श्री कर्मवीर शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई . - 5-911 - आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) सुश्री अनुग्रह पी. आयएएस. , सहायक कलेक्टर, उज्जैन को दिनांक 20 फरवरी से 4 मार्च 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री अनुग्रह पी . को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में सुश्री अनुग्रह पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अनुग्रह पी . अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भाग 1 ]

1551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

क्र. ई. - 5-845 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री के. सी. जैन, आयएएस . , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 27 मई से 14 जून 2013 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्र. ई. - 5-823 - आयएएस- लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस. , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 12 से 18 अप्रैल 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 19 अप्रैल 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाशकाल से लौटने पर श्रीमती शशि कर्णावत को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्र. एफ- 11-5-2006-उन्तीस- दो राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कोर्पोरेशन मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स-81 ( ए) ( सी ) ( डी) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री उमाकांत उमराव तत्कालीन आयुक्त- सह-संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के स्थान पर श्री प्रवीण गर्ग विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं आयुक्त- सह- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चंदेल, उपसचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्र. एफ - 2-1-2012- छः- राज्य शासन, जबलपुर जिले के ग्वारीघाट को पवित्र क्षेत्र घोषित करते हुए निम्नलिखित क्षेत्र जिनकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है :-

पूर्व की ओर शमशान घाट पश्चिम की ओर ग्वारीघाट उत्तर की ओर खंदारी नाला दक्षिण की ओर नर्मदा नदी का किनारा.

क्र. एफ- 2-02-2012 - छः- राज्य शासन , नरसिंहपुर जिले के बरमान को पवित्र क्षेत्र घोषित करते हुए निम्नलिखित क्षेत्र जिनकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है :-

1. छिड़ाव घाट ( सीढ़ी घाट ) स्थल-

( 1 ) उत्तर में रास्ता पक्की खसरा नं. 70 एवं खसरा नं. 53 , 54/1 , 71 .

(2 ) पश्चिम में खसरा नं . 32 का शेष भाग ( नर्मदा जी) (3 ) पूर्व में खसरा नं. 80 का शेष भाग ( नर्मदा जी) (4) दक्षिण में ग्राम बरमानकला शासकीय भूमि नर्मदाजी से लगा हुआ ग्राम बरमान खुर्द तहसील गाडरवारा का खसरा नं. 40 एवं मौजा बरमान कला का भाग खसरा नं. 81 , 82, 83 , 86 , 87, 88 , 89 , 91 , 92 .

2. सतधारा घाट -

(1 ) उत्तर में खसरा नं. 169/18, 169/8 , 169/26 , 169/20 , 169/12 , 169/23 , 169/21 , 169/14 ( रास्ता) , 169/1 ग, 169/43 ( रास्ता ) , 169/20.

(2 ) पूर्व में मौजा धरमपुरी मेंढ़ा नर्मदाजी

(3) पश्चिम में खसरा नं. 80 नर्मदा जी एवं खसरा नं. 103/ 1 , 104/3 106 एवं बरमान खुर्द का मेढ़ा.

(4) दक्षिण में ग्राम खामघाट तहसील गाडरवारा की शासकीय भूमि खसरा नं. 1/1 , 1/2 ( नर्मदा जी ) .

1552

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

3. दीपा का मंदिर- खसरा नं. 85/2-

( 1 ) उत्तर में खसरा नंबर 84, 86

(2 ) दक्षिण में मौजा बरमानखुर्द की सीमा

(3) पूर्व में खसरा नंबर 85/1 , 88 भूमि स्वामी (4 ) पश्चिम में खसरा नंबर 84 भूमि स्वामी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह, उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्र. एफ 1 (1 ) 26-2012- सी- ग्यारह - राज्य शासन , एतद्वारा ' मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम ( 3 ) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है : -

सारणी

अ. क्र. अधिकारी का नाम

(1)

1

क्षेत्र (4) रीवा-शहडोल संभाग असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार,

फर्म्स एवं संस्थाएं,

(2) श्री जे. के. दुबे जबलपुर संभाग,

अधिनियम की धाराएं (3) 6, 7 , 10 , 11 , 12, 13, 15, 16, 17 , 18 , 25( 2 ) , 26 , 27, 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 37 , 38एवं 39.

जबलपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मो. रफीक खान , उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 25 अप्रैल 2013

फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ).- ( मेरिट क्र. 20 ) , राज्य शासन कु. विधि गुप्ता पिता अशोक कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मुरैना है . उसकी जन्मतिथि 7 जुलाई, 1987 है.

[ भाग 1 फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 48 ) , राज्य शासन , श्री तथागत यागनिक पिता श्री महेश प्रसाद सेन को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रायसेन है. उसकी जन्मतिथि 20 फरवरी, 1984 है.

फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ). ( मेरिट क्र. 57 ) , राज्य शासन , श्री रवि चौकसे पिता श्री प्रेमनारायण चौकसे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल है. उसकी जन्मतिथि 21 जून, 1987 है.

फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 61 ) , राज्य शासन , श्रीमती शोभना मीणा पति श्री आनंद मीणा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन है. उसकी जन्मतिथि 29 दिसम्बर, 1980 है.

फा. क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 63 ) , राज्य शासन, श्री सतीश शर्मा पिता श्री छोटेलाल शर्मा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एत्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह है . उसकी जन्मतिथि 17 अक्टूबर, 1980 है.

फा. क्र . 3 ( बी) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 72 ) , राज्य शासन, सुश्री संचिता भदकारिया पिता महेश भदकारिया को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है . उसकी जन्मतिथि 9 मई, 1987 है .

भाग 1 ]

1553

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

फा . क्र . 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस ब ( एक ) .- ( मेरिट क्र. 74 ) , राज्य शासन, श्री द्वारका प्रसाद सूत्रकार पिता श्री हुकुम चन्द्र सूत्रकार को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700- 770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ है . उसकी जन्मतिथि 3 मई , 1984 है.

फा. क्र. 3 (बी ) 1-2012 - इक्कीस- ब ( एक ).- (मेरिट क्र. 79 ) , राज्य शासन, सुश्री विकसिता मरकाम पिता श्री बाबूराम मरकाम को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है . उसकी जन्मतिथि 27 जून, 1984 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2013

फा. क्र. 17 (ई ) 47-2005- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मई 2005 के द्वारा श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक , जिला जबलपुर को नियुक्त किया गया था.

श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला जबलपुर की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.

फा. क्र. 1 ( बी ) 6-2005- इक्कीस ब(दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 दिसम्बर 2005 के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार पाठक, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, जिला कटनी को नियुक्त किया गया था.

श्री सुरेन्द्र कुमार पाठक, अति. शासकीय अभिभाषक/ अति. लोक अभियोजक, जिला कटनी की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2013

फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस- ब ( एक ) -1911-2013.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल , 1998 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2 , 3, 7, 7 - क, 8 , 10 , 12, 16 , 25 , 27 , 29 , 30, 31 , 32 , 36, 38 , 42 , 42- क, 43, 44, 46-2, 47-1 , 48 , 49 , 51 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

अनुक्रमांक (1)

न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)

"2. श्री जी. एस . सलूजा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.

3. श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर.

7. श्री ए. के. तिवारी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर.

विशेष, न्यायालय (3)

स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)

उज्जैन

उज्जैन

ग्वालियर

ग्वालियर

मंदसौर

मंदसौर 1554

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(1)

(2)

7-क श्री राजीव कुमार अयाची, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर .

8. श्रीमती ममता जैन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.

10. श्री पवन कुमार गोधा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम शाजापुर.

12. श्री महादेव मुवेल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम पन्ना.

16. श्री जे . एस . कटारिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम टीकमगढ़.

25. श्री राजवर्धन गुप्ता , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना.

27 . श्री बी. के. जाटव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंडलेश्वर ( पश्चिम निमाड़ ) .

29 . श्री पी. के. मिश्रा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम बैतूल.

30. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम छिन्दवाड़ा.

31. श्री भरत सिंह ओहरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम दतिया.

(3)

(4)

मंदसौर

अतिरिक्त विशेष न्यायालय , मंदसौर.

जबलपुर

जबलपुर

शाजापुर

शाजापुर

पन्ना

पन्ना

टीकमगढ़

टीकमगढ़

मुरैना

मुरैना

मंडलेश्वर (पश्चिम निमाड़)

मंडलेश्वर (पश्चिम निमाड़ )

बैतूल

बैतूल

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा

दतिया

दतिया 1555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

32. श्री जी. एस. दुबे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम खण्डवा. ( पूर्व निमाड ) .

36. श्रीमती विभावरी जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम राजगढ़.

38. श्री भागचंद मलैया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, रतलाम.

42. श्री जगदीशचन्द्र सुनहरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, सीधी.

42-क डॉ. विजय कुमार अग्रवाल , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली, बैढन.

43. श्री पी . सी. गुप्ता ( सीनियर ) विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, मंडला.

44. श्री अमरनाथ ( केशरवानी ) , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल.

46-2 श्री आर. एल. यादव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मनासा नीमच .

47-1 श्री जे. आर. बच्चन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी.

(4)

(3)

खण्डवा (पूर्व निमाड) खण्डवा (पूर्व निमाड)

राजगढ़

राजगढ़

रतलाम

रतलाम

सीधी

सीधी

सिंगरौली, बैढन सिंगरौली, बैढन

मंडला

मंडला

शहडोल

शहडोल

अतिरिक्त विशेष न्यायालय, मनासा.

पुलिस थाना मनासा, रामपुरा तथा कुकरेश्वर का स्थानीय क्षेत्र.

कटनी

कटनी 1556

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(2)

(1)

48. श्री अनिल कुमार मोहनिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) , अधिनियम, हरदा.

49. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, ( जूनियर ) , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , श्योपुर.

51 . श्री राम प्रकाश शरन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.

(4)

(3)

हरदा

हरदा

श्योपुर

श्योपुर

अलीराजपुर " अलीराजपुर

संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .

F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) 1162-2013 .-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this Department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B ( I ) , dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I dated the 17th April 1998 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the Schedule , for serial numbers 2, 3 , 7, 7 - A, 8. 10, 12, 16, 25 , 27, 29, 30 , 31 , 32 , 36 , 38 , 42 , 42- A , 43 , 44 , 46-2 , 47-1 , 48 , 49 , 51 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : - S.No.

Name and designation of the Judge (2)

(1)

"2

Shri G. S. Salauja, Additional Sessions Judge , Ujjain.

3.

Shri Ajit Singh , Additional Sessions Judge , Gwalior.

7.

Shri A. K. Tiwari , Additional Sessions Judge , Mandsaur .

7-A

Shri Rajeev Kumar Ayachi , Additional Sessions Judge , Mandsaur.

8.

Smt . Mamta Jain , Additional Sessions Judge , Jabalpur.

Special Court

Local area Session division (4) (3)

Ujjain Ujjain

Gwalior Gwalior

Mandsaur Mandsaur

Mandsaur Additional Special Court, Mandsaur .

Jabalpur Jabalpur भाग 1 ]

1557

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(2)

(1)

10.

Shri Pawan Kumar Godha , Spl . Judge , SC/ ST ( POA ) , Act. Shajapur .

12.

Shri Mahadeo Muvel , Spl . Judge , SC/ ST ( POA ) , Act. Panna .

16.

Shri J. S. Kataria Spl . Judge , SC/ ST (POA ) , Act. Tikamagarh .

25.

Shri Rajvardhan Gupta , Additional Sessions Judge , Morena.

27.

Shri B. K. Jatav , Additional Sessions Judge , Mandleshwar ( West Nimar ) .

29.

Shri P. K. Mishra , Spl . Judge , SC/ ST ( POA) , Act. Betul.

30.

Shri Rajeev Kumar Shrivastava (Jr.) Spl . Judge , SC/ ST (POA ) , Act. Chhindwara .

31.

Shri Bharat Singh Ohariya , Spl . Judge , SC/ ST ( POA) , Act. Datia

32.

Shri G. S. Dubey , Spl . Judge , SC/ ST ( POA ) , Act. Khandwa ( East Nimar) .

36 .

Smt . Vibhawari Joshi , Spl . Judge , SC / ST ( POA) , Act. Rajgarh .

38.

Shri Bhagchand Maliya , Spl . Judge , SC / ST ( POA) , Act. , Ratlam .

42.

Shri Jagdish Chandra Sunhare , Spl . Judge , SC / ST ( POA) , Act. Sidhi .

42-क

Dr. Vijay Kumar Agrawal , Additional Sessions Judge , Singrauli Waidhan .

43.

Shri P. C. Gupta , ( Sr.) Spl . Judge , SC/ ST ( POA) , Act. Mandla .

(4)

(3)

Shajapur Shajapur

Panna Panna

Tikamagarh Tikamagarh

Morena Morena

Mandleshwar (West Nimar) Mandleshwar (WestNimar)

Betul Betul

Chhindwara Chhindwara

Datia Datia

Khandwa (EastNimar) Khandwa (EastNimar)

Rajgarh Rajgarh

Ratlam Ratlam

Sidhi Sidhi

Singrauli Waidhan Singrauli Waidhan

Mandla Mandla 1558

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(4) (2)

(3)

(1)

Shahdol 44.

Shahdol

Shri Amarnath ( Kesarwani) , Additional Sessions Judge , Shahdol .

46-2

Additional Special Court Manasa Neemuch .

Shri R. L. Yadav , Additional Sessions Judge , Manasa Neemuch .

Local area of police Statyin Manasa Rampura and Kukreshwar .

Katni 47-1

Katni

Shri J. R. Bacchan , Additional Sessions Judge , Katni.

Harda

Harda

48.

Shri Anil Kumar Mohania , Spl . Judge , SC/ ST ( POA ) , Act. Harda.

49.

Sheopur

Sheopur

Shri Rajendra Prasad Sharma ( Jr.) 1st Additional Sessions Judge , Sheopur.

51.

Alirazpur

Alirazpur Shri Ram Prakash Sharan , District & Sessions Judge , Alirazpur.

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court .

भोपाल, दिनांक 1 मई 2013

फा. क्र. 17 ( ई) 83-03- इक्कीस- ब ( एक) -2005-013.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 02 , 05 , 09, 22, 23 , 23 - ए, 24, 26, 29 , 30 , 31 , 32- ए, 42 , 43, 44-ए, 56 , 57, 68, 72, 74- ए, 79, 82, 84, 85, 87 , 89 , 97 , 98 , 101 , 102 , 104, 104- ए एवं 105 - ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम

अनुक्रमांक

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4)

सिविल जिले का नाम (2)

(3)

(1)

"02

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट

जोबट का विद्युत् क्षेत्र

अलीराजपुर

05 अशोक नगर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली .

मुंगावली एवं चन्देरी का विद्युत् क्षेत्र 09

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सेंधवा

बड़वानी

सेंधवा, अंजड़ एवं राजपुर का विद्युत् क्षेत्र 1559

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

22

(4)

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अमरवाड़ा

छिन्दवाड़ा

23 दमोह

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , दमोह दमोह

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , हटा 23-ए

दतिया

अमरवाड़ा का विद्युत् क्षेत्र ( थाना चांद के क्षेत्र से उद्भूत होने वाले प्रकरणों को छोड़कर ) .

सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 23 - ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

हटा का विद्युत् क्षेत्र

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , दतिया

24

देवास

26.

सिविल जिला दतिया का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 25 के विशेष न्यायालय की क्षेत्रिय अधिकारिता को छोड़कर ) .

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , देवास

धार

29

सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 26 - ए, 27 एवं 28 के विशेष न्यायालय की क्षेत्रिय अधिकारिता को छोड़कर ) .

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , धार

30

धार

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी.

31

धार

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मनावर

धार

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , धरमपुरी

32-ए

42 होशंगाबाद

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , होशंगाबाद.

43 होशंगाबाद

सिविल जिला धार का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 30, 31 , 32 एवं 32 - ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .

कुक्षी का विद्युत् क्षेत्र

मनावर का विद्युत् क्षेत्र

धरमपुरी का विद्युत् क्षेत्र

सिविल जिला होशंगाबाद का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 43 , 44 एवं 44 - ए के विशेष न्यायालय की क्षेत्रिय अधिकारिता को छोड़कर ) .

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इटारसी

होशंगाबाद

44-ए

56 मंदसौर

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर.

मंदसौर

57

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर.

68

पन्ना

विशेष न्यायाधीश , अनु जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, पन्ना.

72

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , राजगढ़

राजगढ़

सोहागपुर एवं पचमढ़ी का विद्युत् क्षेत्र इटारसी का विद्युत् क्षेत्र

मंदसौर एवं मल्लहारगढ़ का विद्युत् क्षेत्र (राजस्व तहसील मंदसौर, दलौदा एवं मल्लहारगढ़ को सम्मिलित करते हुए ) .

सीतामउ का विद्युत् क्षेत्र ( राजस्व तहसील सीतामउ एवं सुवसरा को सम्मिलित करते हुए ) .

सिविल जिला पन्ना के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 के विशेष न्यायालय की क्षेत्रिय अधिकारिता को छोड़कर ) .

सिविल जिला राजगढ़ के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 73 , 74 एवं 74 - ए के विशेष न्यायालय की क्षेत्रिय अधिकारिता को छोड़कर) .

1560

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(2)

(1)

(3) 74-ए राजगढ़

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सारंगपुर

79 रीवा

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मउगंज

82

सागर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रेहली 84

सतना

पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना

सतना

85

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मैहर 87 सीहोर

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , आष्टा

89 सिवनी

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी

97

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर

श्योपुर

98 शिवपुरी

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी

101 सीधी

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सीधी

102 सिंगरौली

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश बैढ़न के अतिरिक्त न्यायाधीश, बैढ़न 104 उज्जैन

चुतर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन

उज्जैन

104-ए

नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन

उज्जैन

105-ए

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , महीदपुर

(4)

सारंगपुर का विद्युत् क्षेत्र

मउगंज का विद्युत् क्षेत्र

रेहली एवं देवरी का विद्युत् क्षेत्र

सिविल जिला सतना से सतना ग्रामीण का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 84 - ए 85 एवं 85 - ए के विशेष न्यायालाय की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर )

मैहर का विद्युत् क्षेत्र

आष्टा का विद्युत् क्षेत्र

सिविल जिला सिवनी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 90 के विशेष न्यायालय की क्षेत्रिय अधिकारिता को छोड़कर )

सिविल जिला श्योपुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला शिवपुरी के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 99 एवं 100 के विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ) सिविल जिला सीधी का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 102 के विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर )

सिविल जिला सिंगरौली का समस्त विद्युत् क्षेत्र सिविल जिला उज्जैन का समस्त ( ग्रामीण ) विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 104- ए, 105 एवं 105-ए के विशेष न्यायालय की क्षेत्रिय अधिकारिता को छोड़कर )

सिविल जिला उज्जैन के समस्त ( शहरी ) विद्युत् क्षेत्र

महीदपुर का विद्युत् क्षेत्र

टिप्पणी.-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अन्तरित हो जायेंगे .

1561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

F. No. 17 (E ) 83-3 - XXI - B ( One ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment's in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part I dated 24th Semptember 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for serial numbers 02 , 05 , 09 , 22 , 23 , 23 -A , 24 , 26 , 29 , 30 , 31 , 32 -A , 42 , 43 , 44- A , 56 , 57 , 68 , 72 , 74 - A, 79 , 82 , 84 , 85 , 87 , 89 , 97 , 98 , 101 , 102 , 104 , 104 - A, and 105 - A, and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S.No.

Name of Special Court

Name of the Civil District

(3)

(2)

(1)

"2

Territorial jurisdiction ofSpecial Court (According to the Electricity area ) (4)

Electricity Area of Jobat

Additional Sessions Judge , Jobat

Alirajpur

05

Additional Sessions Judge , Mungavli

Ashoknagar

Barwani

09

Electricity Area of Mungavli and Chanderi

1st Additional Sessions Judge , Sendhwa

22

Chhindwara Electricity Area of Sendhwa Anjad and Rajpur

Additional Sessions Judge , Amarwarba

23

Damoh

Electricity Area of Amarwara (excluding the cases arising out of the area of Police Station Chand)

1st Additional Sessions Judge , Damoh

Damoh

23 -A

All Electricity Area of Civil District Damoh ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 23 -A)

Electricity Area of Hatta

Additional Sessions Judge , Hatta

24

Datia

IInd Additional Sessions Judge , Datia

26

Dewas

AllElectricity Area of Civil District Datia ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 25)

IInd Additional Sessions Judge , Dewas

Dhar

29

All Electricity Area of Civil District Dewas (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 26- A, 27 and 28 )

IInd Additional Sessions Judge , Dhar

30

Dhar

Additional Judge to the Court of Additional Sessions Judge , Kukshi

31

Dhar

All Electricity Area of Civil District Dhar ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 30, 31 , 32 and 32 - A)

Electricity Area of Kukshi

Electricity Area of Manawar

Additional Sessions Judge , Manawar

Dhar

32-A

Electricity Area of Dharampuri

Additional Sessions Judge , Dharampuri

1562

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(1)

42

(4)

(3)

1st Additional Sessions Judge , Hoshangabad

Hoshangabad 43

Hoshangabad 44-A Hoshangabad 56

Mandsaur

All Electricity Area of Civil District Hoshangabad ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 43 , 44 and 44-A)

Additional Sessions Judge , Sohagpur

Electricity Area of Sohagpur and Pachmari .

Electricity Area of Itarsi

Additional Sessions Judge , Itarsi

IIIrd Additional Sessions Judge , Mandsaur

Mandsaur 57

Electricity Area of Mandsaur and Malhargarh ( Including the Revenue Tehsil Mandsaur , Daloda and Malhargarh) .

IVth Additional Sessions Judge , Mandsaur

Panna

68

72

Rajgarh

74-A Rajgarh

Rewa

79

82

Sagar

84

Satna

Electricity Area of Sitamou (Including the Revenue districts Sitamou and Suwasara )

Special Judge , SC/ ST ( POA ) Atc , Panna All Electricity Area of Civil District Panna ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 69)

Additional Sessions Judge , Rajgarh

All Electricity Area of Civil District Rajgarh ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 73 , 74 and 74 - A)

Electricity Area of Sarangpur

Additional Sessions Judge , Sarangpur

Electricity Area of Mauganj

Additional Sessions Judge , Mauganj

Electricity Area of Rehli and Deori

Additional Sessions Judge , Rehli

VthAdditional Sessions Judge , Satna

85

Satna

Sehore

87

All Electricity Area of Civil District Satna (Rural ) ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 84 - A , 85 and 85 -A)

Electricity Area of Maihar

Additional Sessions Judge , Maihar

Electricity Area of Ashta

IInd Additional Sessions Judge , Ashta

89

Seoni

IInd Additional Sessions Judge , Seoni

97

Sheopur

All Electricity Area of Civil District Seoni ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 90 )

1stAdditional Sessions Judge , Sheopur

98

Shivpuri

All Electricity area of Civil District Sheopur

IInd Additional Sessions Judge , Shivpuri

All Electricity Area of Civil District Shivpuri ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 99 and 100) .

भाग 1 ]

1563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(1)

101

Sidhi

(4)

(3)

Ist Additional Sessions Judge , Sidhi

102

Singrauli

All Electricity area of Civil District Sidhi ( excluding the territorial jurisdiction given at number 102) serial

All Electricity area of Civil District Singrauli

Additional Judge to Additional

Sessions judge , Waidhan

104

IVth Additional Sessions Judge , Ujjain

Ujjain

104-A Ujjain

IXth Additional Sessions Judge , Ujjain .

105-A

All Electricity Area of Civil District Ujjain ( Rural ) ( excluding the territorial jurisdiction given at serial number 104 - A, 105 and 105 - A) .

All Electricity area of Civil District Ujjain, Urban .

Electricity area of Mahidpur

Additional Sessions judge , Mahidpur

Ujjain

Note . The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly constituted court according to their territorial jurisdiction .

फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस ब ( एक ) -2005-2013.- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतदद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 5 , 7, 9 , 10 , 14 , 19 , 20 , 22, 23- ए, 24, 25, 26, 29, 30 , 31 , 32, 32-ए, 37, 43 , 44- ए, 52, 53, 54, 56 , 57 , 60, 61 , 65 , 67, 68 , 70, 72, 74, 74 - ए, 79 , 82, 84, 85 , 87 , 89 , 90 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 104- ए, 105 - ए, 106 तथा 110 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

विशेष न्यायालय का नाम

क्रमांक

(3) (1)

सिविल जिले का नाम (2)

"02

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट

अलीराजपुर

05 अशोक नगर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली .

बालाघाट

07

सारणी

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)

श्री व्ही. के श्रीवास्तव, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट

श्री दिलीप मित्तल , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बारासिवनी

09

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सेंधवा

बड़वानी

10

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल

बैतूल

श्री एन. एस. मीणा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, वारासिवनी

श्री राकेश क्षोत्रिय , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सेंधवा

श्री प्रशांत कुमार निगम , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बैतूल 1564

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(3) (2)

(1)

14

भिण्ड

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गोहद 19

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव छतरपुर

20

(4)

श्री डी. सी. थपलियाल , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गोहद

श्री आशीष दीक्षित, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नौगांव

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बिजावर

छतरपुर

22

श्री जयप्रकाश सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा

छिन्दवाड़ा

दमोह

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हटा 23-ए

दतिया

24

श्री किसना अतुलकर , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अमरवाड़ा

डॉ. सुभाष कुमार जैन , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हटा

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , दतिया

दतिया

25

श्री हरीश कुमार कौशिक, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दतिया

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सेवडा

देवास

26

श्री ए. के. छापरिया , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सेवडा.

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , देवास

29

धार

श्री शिव बदन वर्मा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार

30

धार

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी.

31

धार

कुमारी नीना आशापुरे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , धार

श्री आर. के. भद्रसेन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , कुक्षी

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर

32

धार

श्री अतुल्य सराफ, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर.

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सरदारपुर

धार

32-ए

कु. भावना साधो, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सरदारपुर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , धरमपुरी

37

श्री देवनारायण शुक्ला, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धरमपुरी

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , चाचोड़ा

गुना

43 होशंगाबाद

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर

होशंगाबाद

श्री ए. के. गोयनार, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , चाचोडा

श्री एम. एच. अंसारी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इटारसी

44-ए

52

श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव , ( सीनि. ) अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इटारसी

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिहोरा

जबलपुर

53

श्री प्रणेश कुमार प्राण, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिहोरा

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ

झाबुआ

54 कटनी

श्रीमती गीता सोलंकी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , झाबुआ

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , कटनी

श्री जे. आर. बच्चन , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , कटनी 1565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

(1)

(3) (2)

56 मंदसौर

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर.

57 मंदसौर

चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर.

60 मुरैना

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना

61 मुरैना

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , अम्बाह

65 नरसिंहपुर

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा

नीमच

67

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनासा

68

पन्ना

विशेष न्यायाधीश , अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, पन्ना.

रायसेन

70

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन

72

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , राजगढ़ राजगढ़

74

राजगढ़

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नरसिंहगढ़ 74-ए राजगढ़

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सारंगपुर 79 रीवा

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मउगंज 82

सागर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली 84

सतना

पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना

85

सतना

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मैहर 87 सीहोर

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , आष्टा

89 सिवनी

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिवनी

90 सिवनी

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लखनादौन 96 शाजापुर

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सुसनेर

(4)

श्रीमती प्रवीणा व्यास , तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मंदसौर

श्री राजीव कुमार अयाची , चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर

श्री राजवर्धन गुप्ता, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मुरैना

श्री पी . सी. गुप्ता , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह

श्री लालाराम मीणा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , गाडरवारा

श्री आर. एल. यादव , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनासा

श्री महादेव मुवेल , विशेष न्यायाधीश, अनु. जाति/अनु. जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, पन्ना.

श्री आलोक अवस्थी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन

श्री एन. एस . लावरिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , राजगढ़

श्री दिलीप कुमार नागले , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहगढ़

श्री सुरेश रणदिवे , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सारंगपुर

श्री संजय कुमार द्विवेदी, अतिरिक्त सेशन, न्यायाधीश , मउगंज

श्री रमेश कुमार सोनी , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , रेहली

श्री महेश कुमार शर्मा , पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सतना

श्री आर. एस. शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , मैहर

श्री सत्येन्द्र गोवर्धन लाल जोशी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , आष्टा

श्रीमती कृष्णा परस्ते, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सिवनी

श्री चंद्रेश कुमार खरे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , लखनादौन

श्री के. एस. तोमर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सुसनेर 1566

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(2)

(3) (1)

97

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर

श्योपुर

98

(4)

श्री आर. पी . शर्मा , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर

द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शिवपुरी

शिवपुरी

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , करेरा

99 शिवपुरी

100

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , पिछोर

शिवपुरी

101 सीधी

प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सीधी

102 सिंगरौली

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश बैढ़न के अतिरिक्त न्यायाधीश , बैढ़न

उज्जैन

नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन

104-ए

उज्जैन

105-ए

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , महीदपुर

106 उमरिया

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उमरिया

110

श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , शिवपुरी

श्री सिकंदर सिंह परमार , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा

श्री बी. एस. पाटीदार, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर

श्री पी. एल. दिनकर, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी

डॉ. विजय कुमार अग्रवाल , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश बैढ़न के अतिरिक्त न्यायाधीश , बैढ़न

श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उज्जैन

श्री सुबोध कुमार जैन , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , महीदपुर

श्री सी. पी. वर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , उमरिया

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़ ,

मण्डलेश्वर

पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर

श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर

F. No. 17 (E ) 83-03 - XXI - B ( One ) -4485-4612-2011 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court ofMadhya Pradesh, hereby , makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E ) 83-03 -XXI- B(1) dated 16th September , 2010 namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for serial numbers 2 , 5 , 7, 9, 10, 14, 19 , 20, 22 , 23 - A, 24, 25 , 26, 29, 30, 31 , 32 , 32 -A , 37, 43 , 44 - A , 52 , 53 , 54 , 56 , 57 , 60 , 61 , 65 , 67 , 68 , 70 , 72 , 74, 74 -A , 79 , 82 , 84 , 85 , 87 , 89 , 90 , 96 , 97 , 98 , 99, 100, 101 , 102 , 104 - A, 105 - A, 106 and 110 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

S. No.

TABLE

Name of Special Court

Name of the Civil District (2)

(1)

"02

Name of the Judge of the Special Court (4)

(3)

Additional Sessions Judge , Jobat

Alirajpur

05

Shri V. K. Shrivastava , Additional Sessions Judge , Jobat .

Additional Sessions Judge , Mungavli

Ashoknagar

07

Balaghat

Shri Dileep Mittal , Additional Sessions Judge , Mungavli 1

1st Additional Sessions Judge ,

Waraseoni

Shri N. S. Meena , Ist Additional Sessions Judge , Waraseoni भाग 1 ]

1567 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(2) (1)

09

Barwani (3)

(4)

1st Additional Sessions Judge ,

Sendhwa

Betul

10

Bhind

14

19

Chhatarpur 20

Chhatarpur 22

Chhindwara 23 -A

Damoh

24

Datia

25

Datia

26

Dewas

29

Dhar

30

Dhar

Dhar

31

32

Dhar

32-A

Dhar

37

Guna

43 Hoshangabad 44-A Hoshangabad

Shri Rakesh Shrotriya, 1st Additional Sessions Judge , Sendhwa

1st Additional Sessions Judge , Betul .

Shri Prashant Kumar Nigam 1st Additional Sessions Judge , Betul .

Additional Sessions Judge , Gohad.

Shri D. C. Thapliyal , Additional Sessions Judge, Gohad.

Additional Sessions Judge ,

Shri Jai Ashish Dixit , Additional Nowgaon . Sessions Judge , Nowgaon .

Shri Prakash Singh , Additional Sessions Judge , Bijawar .

Additional Sessions Judge , Bijawar.

Additional Sessions Judge , Amarwara .

Shri Kisha Atulkar , Additional Sessions Judge , Amarwara .

Additional Sessions Judge , Hatta.

Dr. Subhash Kumar Jain , Additional Sessions Judge , Hatta .

IInd Additional Sessions Judge , Datia.

Shri Harish Kumar Kaushik , IInd Additional Sessions Judge , Datia .

Additional Sessions Judge , Seowda.

Shri A. K. Chaparia , Additional Sessions Judge , Seowda .

IInd Additional Sessions Judge, Dewas.

Shri Shiv Badan Verma , IInd Additional Sessions Judge , Dewas .

IInd Additional Sessions Judge , Dhar .

Ku . Neena Ashapure , IInd Additional Sessions Judge , Dhar .

Additional Judge to the court of Additional Sessions Judge , Kukshi .

Shri R. K. Bhadrasen , Additional Judge of Additional Sessions Judge , Kukshi.

Additional Sessions Judge , Manawar.

Shri Atulya Saraf, Additional Sessions Judge , Manawar .

Additional Sessions Judge , Sardarpur.

Ku . Bhavna Sadho , Additional Sessions Judge , Sardarpur .

Shri Dev Narayan Shukla , Additional Sessions Judge , Dharampuri .

Additional Sessions Judge , Dharampuri .

Additional Sessions Judge , Chachoda.

Shri A. K. Goynar , Additional Sessions Judge , Chachoda.

Shri M. H. Ansari , Additional Sessions Judge , Sohagpur .

Additional Sessions Judge , Sohagpur.

Shri Rajesh Ku . Shrivastava , (Sr. ) Additional Sessions Itarsi .

Additional Sessions Judge , Itarsi .

1568

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(2) (1)

52

Jabalpur 53

Jhabua

Katni

54

56

Mandsaur 57

Mandsaur

Morena 60

61

Morena 65

Narsinghpur 68

Panna

70

Raisen

72

Rajgarh 74

Rajgarh 74-A Rajgarh

Rewa

79

82

Sagar

84

Satna

85

Satna

(3)

(4)

Additional Sessions Judge , Sehora .

Shri Pranesh Kumar Pran , Additional Sessions Judge , Sehora .

Additional Sessions Judge , Jhabua .

Smt . Geeta Solanki , Additional Sessions Judge , Jhabua

IIIrd Additional Sessions Judge , Katni.

Shri J. R. Bachhen , IIInd Additional Sessions Judge , Katni .

IIIrd Additional Sessions Judge , Mandsaur .

Smt . Praveena Vyas , IIIrd Additional Sessions Judge , Mandsaur .

IVth Additional Sessions Judge, Mandsaur .

Shri Rajeev Kumar Ayachi , IV Additional Sessions Judge , Mandsaur .

IInd Additional Sessions Judge , Morena.

Shri Rajvardhan Gupta , IIndAdditional Judge , Morena .

Additional Sessions Judge , Ambah .

Shri P. C. Gupta , Additional Sessions Sessions Judge , Ambah .

1StAdditional Sessions Judge , Gadarwara .

Shri Lalaram Meena 1St Additional Sessions Judge , Gadarwara .

Special Judge , SC / ST ( POA) , Panna.

Shri Mahadeo Muvel , SC/ST ( POA) Panna.

IInd Additional Sessions Judge , Raisen.

Shri Alok Awasthy , IInd Additional Sessions Judge , Raisen .

Shri N. S. Lawaria , Additional Sessions Judge , Rajgarh .

Additional Sessions Judge, Rajgarh .

Shri Dileep Kumar Nagie , Additional Sessions Judge , Narsingarh .

Additional Sessions Judge , Narsingarh.

Shri Suresh Randive , Additional Sessions Judge , Sarangpur .

Additional Sessions Judge , Sarangpur .

Shri Sanjay Kumar Dwivedi , Additional Sessions Judge , Mauganj .

Additional Sessions Judge , Mauganj .

Additional Sessions Judge , Rehli .

Shri Ramesh Kumar Soni , Additional Sessions Judge , Rehli .

Vth Additional Sessions Judge , Satna .

Shri Mahesh Kumar Sharma Vth Additional Sessions Judge , Satna .

Additional Sessions Judge , Maihar .

Shri R. S. Sharma , Additional Sessions Judge , Maihar .

भाग 1 ]

1569 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(2) (1)

87

Sehore

89

Seoni

90

Seoni

96

Shajapur 97

Sheopur 98

Shivpuri 99

Shivpuri 100

Shivpuri

Sidhi

101

102

Singrauli 104-A Ujjain

105 -A Ujjain

106

Umaria

110

W. N. Mandleshwar

(4)

(3)

IInd Additional Sessions Judge , Ashta .

Shri Satyendra Govardhan Lal Joshi , IInd Additional Sessions Judge , Ashta .

IInd Additional Sessions Judge , Seoni .

Smt . Krishna Paraste , IInd Additional Sessions Judge , Seoni .

Additional Sessions Judge , Lakhnadown .

Shri Chandresh Kumar Khare , Additional Sessions Judge , Lakhnadown .

Additional Sessions Judge , Susner .

Shri K. S. Tomar , Additional Sessions Judge , Susner .

Shri R. P. Sharma , 1st Additional Sessions Judge , Sheopur .

1st Additional Sessions Judge , Sheopur.

IInd Additional Sessions Judge , Shivpuri .

Shri Ramesh Kumar Shrivastava , IInd Additional Sessions Judge , Shivpuri .

Additional Sessions Judge , Karera.

Shri Silander singh Parmar , Additional Sessions Judge , Karera .

Additional Sessions Judge , Pichore.

Shri B. S. Patider , Additional Sessions Judge , Pichore .

1st Additional Sessions Judge , Sidhi .

Shri P. L. Dinkar , 1st Additional Sessions Judge , Sidhi .

Additional Judge to Additional Sessions Judge , Waidhan .

Dr. Vijay Ku . Agrawal , Additional Judge to Additional Sessions Judge , Waidhan .

Smt . Laxmi Sharma , IXth Additional Sessions Judge , Ujjain .

IXthAdditional Sessions Judge , Ujjain.

Shri Subodh Kumar Jain , Additional Sessions Judge , Mahidpur.

Additional Sessions Judge , Mahidpur.

Additional Sessions Judge , Umaria .

Shri C. P. Verma , Additional Sessions Judge , Umaria .

Additional Sessions Judge , W. N. Mandleshwar .

Smt . Usha Gedam , Additional Sessions Judge, W. N. Mandleshwar .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

[ भाग 1 1570

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 मई 2013

एफ. क्र. 15-01-2013 - सात-6 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्र. 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे: -

अनुसूची

तहसील : पोहरी, जिला : शिवपुरी

अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए क्र.

ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.

प्राधिकृत अधिकारी का नाम

(3)

(2)

(1)

1

अधीक्षक, भू- अभिलेख ( नियमित ) जिला शिवपुरी 01. मूल ग्राम- टोडा

02. नवीन ग्राम- नहरगढ़ा ,

प.ह.नं. 65 .

2 01. मूल ग्राम- झिरी

02. नवीन ग्राम- बलरामपुरा

प.ह.नं. 72.

3

01. मूल ग्राम- बिलौआ

02. नवीन ग्राम- मोहरा

प.ह.नं. 62.

4 01. मूल ग्राम- लोखरी

02. नवीन ग्राम- झलमारा

प.ह.नं. 60.

तहसील : खनियाधाना, जिला : शिवपुरी

5

अधीक्षक, भू- अभिलेख ( नियमित ) जिला शिवपुरी 01. मूल ग्राम- देवखो

02. नवीन ग्राम- मोटा

03. नवीन ग्राम- बड़ी टपरियन

प.ह.नं. 74.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 3 मई 2013

पृष्ठां. क्र. एफ. 15-01-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15-01-2013- सात-6, दिनांक 3 मई 2013 का, अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

1571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

Bhopal , the 3rd May 2013

F. No. 15-01-2013 - Seven- 6.-In exercise of the powers vested under section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in coloume (2 ) of the schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

Tahsil : Pohri , District : Shivpuri

S. N.

Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights (3)

(2)

(1)

1

Superintendent of Land Records (Permanent) , 01 . Org . Vill .--Toda

District : Shivpuri .

02. New Vill.-Nahargada P. H. No. 65 .

2

01 . Org . Vill .-Jhiri

02. New Vill .-Balrmpura P. H. No. 72 .

3

01 . Org . Vill .-Bilaua

02 . New Vill .-Mohra

P. H. No. 62 .

4

01 . Org . Vill .-Lokhari

02 . New Vill .- Jhalmara P. H. No. 60 .

Tahsil : Khaniyadhana , District : Shivpuri

5

01. Org. Vill .-Devkho

02. New Vill .-Mota

Superintendent of Land Records (Permanent ) , District : Shivpuri .

03 New Vill.-- Badi Tapariyan P. H. No. 65 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2013

क्र. एफ. 25-42-2012- दस - 3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15- 17-2010 - दस -2 , भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर , 2010 से सामान्य वन मंडल उमरिया के 53104.172 हे. क्षेत्र को बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-50-98 - दस -3, भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 1988 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमंडल उमरिया के 1572

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

सीमा/प्रबंधन क्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है : - वृत्त का नाम

जिले का नाम

क्षेत्रफल (हे.) उप वनमंडल की सीमाओं का विवरण

वनमंडल की सीमाओं का विवरण

सम्मिलित परिक्षेत्र

एवं काष्ठागार का नाम

(मुख्यालय)

उप वनमंडल का नाम ( मुख्यालय )

वनमंडल का नाम ( मुख्यालय )

(2) (3) (4)

(1)

(5)

उमरिया उमरिया 61607.480 शहडोल उमरिया

(7)

(6)

(8)

1. उमरिया, ( उमरिया )

( उमरिया)

उत्तर- बांघवगढ़ टाईगर रिजर्व के बफर जोन की सीमा.

2. चंदिया ( चंदिया)

(उमरिया)

उत्तर- कटनी जिला एवं बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के बफर जोन कीसीमा.

3. नौरोजाबाद (नौरोजाबाद)

पूर्व-जोहिला नदी

पूर्व- शहडोल जिले की सीमा ( सोन नदी एवं मुडना नाला ) .

4. काष्ठागार ( उमरिया)

पाली

52185.210

(पाली)

दक्षिण-डिण्डोरी जिले की सीमा. दक्षिण-अनूपपुर एवं डिण्डोरी जिले की सीमा.

पश्चिम- महानदी एवं कटनी जिले की सीमा.

पश्चिम- महानदी एवं कटनी जिले कीसीमा.

1. पाली (पाली)

2. घुनघुटी (चंदनिया)

योग .. 113792.690 उत्तर - जोहिला नदी एवं बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के बफर जोन कीसीमा.

पूर्व- शहडोल जिले की सीमा ( सोन नदी व मुडना नाला ) .

दक्षिण-अनूपपुर जिले की सीमा.

पश्चिम- जोहिला नदी एवं शहडोल जिले की सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशांत कुमार, सचिव.

भोपाल , दिनांक 3 मई 2013

क्र. एफ - 25-42-2012- दस- 3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-42-2012 - दस 3 , दिनांक 3 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

प्रशांत कुमार, सचिव.

Bhopal, the 3rd May 2013

No. F - 25-42-2012 - X - 3.- Vide Government of Madhya Pradesh Forest Department Notification No. F. 15- 17-2010 - X - 2 , Bhopal , dated 27th October 2010 , 53104.172 ha . forest area of Umaria ( T ) Forest Division has been included in Bandhavgarh Tiger Reserve as buffer zone . Due to the above changes the boundary/management area of Umaria (T) Forest Division is reorganized by partially amending the Notification No. F- 25-50-98-10-3 Bhopal Dated 11th September 1998 of Govt . of Madhya Pradesh forest Department as under :-

Nameof Circle

Name of District

(1)

(2)

Nameof Forest Division (Head quarter) (3)

Name of Forest Sub-Division (Head quarter ) (4)

Area in (Hectare) (5) Details of Forest Sub - Division Boundary

Details of Forest Division Boundary (8)

Name of Ranges & Depaot

(Head quarter)

(6)

Umaria

61607.480 Shahdol

(7)

1. Umaria (Umaria)

Umaria (Umaria)

Umaria (Umaria)

North-Boundary of Buffer Zone of Bandhavgarh TigerReserve.

2. Chandiya ( Chandiya)

3.Naurojabad (Naurojabad)

North-District Katni & boundary ofBuffer Zone of Bandhavagarh Tiger Reserve.

4.Depot (Umaria)

East-Johila river .

East-Boundary of district Shahdol ( son river & mudana nala) South-Boundary of district Dindori.

South-Boundary of district Anuppur & Dindori.

West-Mahanadi river & boundary of district Katni . West-Mahanadi river & boundary of district Katni .

1573 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(5)

(8 ) (1)

(2)

(4)

(6)

(7)

(3)

52185.210

Pali (Pali)

1. Pali (Pali)

2. Ghunghuti ( Chandaniya)

North-Johila river & boundary of Buffer Zone of Bandhavgarh Reserve. Tiger

Total 113792.690

East-Boundary of district Shahdol ( son river & Mudana nala ) South-Boundary of district

Anuppur. West-Johila river & boundary ofdistrict Shadol .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRASHANT KUMAR , Secy .

विभाग प्रमुखों के आदेश

निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम

(2)

पदनाम (3)

(1)

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

उच्चस्तर जबलपुर संभाग

भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2013

1 श्रीमती आरती पटैल

सहायक पंजीयक, सहकारिता

निम्नस्तर सागर संभाग

1 श्रीमती दीप्ति बनवासी सहायक पंजीयक, सहकारिता क्र. 3001-3464-अका- विपप्र- 2013- संशोधित. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय , सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 7903- 3464-अका- विपप्र -2012 , दिनांक 12 अक्टूबर 2012 को जारी की गई थी, में रीवा संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल, राजस्व निरीक्षक अंकित है के स्थान पर अब श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल , नायब तहसीलदार पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , मंडला, मध्यप्रदेश

मंडला, दिनांक 2 अप्रैल 2013 क्र. 3003-483 -अका- विपप्र- 2013- संशोधित. राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों रहित पुस्तकों सहित ) सम्पन्न हुआ था , की अधिसूचना क्रमांक 1588-483- अका-विपप्र-2013 , दिनांक 7 मार्च 2013 को जारी की गई थी, में इंदौर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री संजीव सिंह उप पंजीयक ( सश्रेय ) अंकित है के स्थान पर अब श्री संजीव कुमार उप पंजीयक ( सश्रेय ) पढ़ा जाए.

क्र. 3006-464-अका-विपप्र -2013 .- राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 11-1-2013 को प्रश्नपत्र- पांचवा व्यवहारिक ( आदेश लिखने के संबंध में पुस्तकों सहित ) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित

क्र. 216- प.हे. - 2013.- मंडला जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोध एवं अन्य बीमारियों के प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि इन संसर्गिक बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किये जायें.

1574

अतः मैं लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मंडला आपत्तिजनक हैजा विनियम 1983 के नियम 3 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला मंडला को अधिसूचित करता हूं तथा यह भी आदेश देता हूं कि. -

(क) अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपचार गृहों, भोजनालयों , होटलों, जनता के लिए खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिये ली गई स्थापना में विक्रय निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर :-

1. बांसी मिठाईयां , खराब वस्तुओं, सड़े - गले फलों, सब्जियों, मांस , मछलियों, अण्डों की बिक्री बाधित रहेगी .

2. ( क) ताजी मिठाईयां , नमकीन, फल- सब्जियों, दुग्ध, दही, उबली चाय , काफी, शर्बत, मांस मछली , आईसक्रीम, कुल्फी आदि खाद्य पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे . इन्हें जालीदार ढक्कनों से ढंककर अथवा कांच की बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण में ढक कर इस प्रकार रखें कि मक्खी, मच्छर आदि विषाणु अथवा दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सके.

(ख ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना में या क्षेत्र से बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश की कण्डिका " क " ( 2 ) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार कर एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा ना ही ले जायेगा.

( ग ) इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच पड़ताल करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित हैं , और अन्य वस्तुओं के अधिग्रहण कराने , हटाने, नष्ट करने या ऐसी नीति के निर्वतन करने के लिये, जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोका जा सके . अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को अधिकृत करता हूं.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

14. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत मंडला/नैनपुर/बम्हनी.

15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ( सर्व ) जिला मंडला.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, नालों , गटरों, पानी के गढढ़े , पोखरों, जल कुण्डी, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी हटाने उक्त संबंध में संचित रोगाणु नाशक पदार्थ का समुचित उपयोग के लिये आदेश दे सकेंगे .

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा तथा आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो पहले हो, प्रभावशील होगा . लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर.

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX ( CENTRAL)

Aayakar Bhawan , Hoshangabad Road, Bhopal - 462011 (Madhya Pradesh )

Bhopal , dated 12th April , 2013

ORDER No. 1-2013-14 . In exercise of the powers conferred on him by the Central Board of Direct Taxes vide its Notification No. 26-2013 - vide F. No. 187-18-2012- ITA- I dated 28-03-2013 [ S. O. 856 (E) ] under the sub- section ( 1) and sub - section (2 ) of Section 120 of the Income Tax Act, 1961 and all other powers enabling him in this behalf, the Commissioner of Income Tax ( Central ) , Bhopal hereby directs that the Additional/ Joint Commissioner of Income tax mentioned in Col. 2 of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of Additional /Joint Commissioner of Income tax in respect of such cases or classes of cases or persons or classes of persons specified in the corresponding entires in Col. 4 of the said Schedule and in respect of all incomes or classes of incomes thereof :-

SCHEDULE

Jurisdiction

Headquarters

Designation of the

Income tax Authority

11. जिले के समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

(2) Bhopal

(3) All cases assigned under section 127 of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (1) Additional /Joint Commissioner of Income Tax (Central), Bhopal

12. जिले के ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सा अधिकारी से पद के नीचे स्तर के न हों तथा शासकीय वैध आयुर्वेद औषधालय.

13. ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो.

This notification shall come into force with immediate effect.

(B.D. VISHNΟΙ) Commissioner of Income Tax (Central ) .

भाग 1 ]

1575

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्र. 633 - राज. स्था.- 2013.- मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग , मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 24-01- 2012-32-1 दिनांक 15-03-2013 के द्वारा प्रदाय की गई सहमति के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, स्थान नियंत्रण अधिनियम , 1961 की धारा 28 ( 1 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर जिला भोपाल निम्नांकित अनुविभागीय अधिकारियों ( राजस्व ) एवं नजूल अधिकारियों को पदनाम से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक भोपाल जिले में उनके कार्यक्षेत्र के लिये उक्त अधिनियम के अधीन भाड़ा नियंत्रण अधिकारी नियुक्त करता हूं : -

1. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हुजूर, जिला भोपाल .

2. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बैरसिया, जिला भोपाल.

3. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) /नजूल अधिकारी, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर, भोपाल.

4. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) /नजूल अधिकारी , शहर वृत्त भोपाल.

5. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) /नजूल अधिकारी , बैरागढ़, वृत्त भोपाल.

6. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) /नजूल अधिकारी , गोविन्दपुरा , वृत्त भोपाल.

7. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) / नजूल अधिकारी, एम. पी. नगर वृत्त, भोपाल.

निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) जिला रीवा, मध्यप्रदेश रीवा, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्र. 176 - मण्डी - 2013.- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 174, दिनांक 18-04-2013 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री रामलखन यादव ग्राम पटपरा , पो. सगरा के स्थान पर श्री लल्लू प्रसाद कुशवाहा पिता रामगरीब कुशवाहा ग्राम मड़वा, जिला रीवा को मण्डी समिति 222 रीवा के लिये माननीय श्री नागेन्द्र सिंह विधायक 75 गुढ़ का विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है .

एस. एन. रूपला, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर जिला देवास , मध्यप्रदेश देवास , दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्र. 1172 - मण्डी निर्वाचन-13.- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समितियों में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या देवास की ओर से निम्नानुसार प्रतिनिधि नामांकित किये जाते हैं :-

नामंकित प्रतिनिधि का नाम नाम निर्देशित करने वाले व्यक्ति संस्था का नाम

क्र. नाम कृषि उपड मंडी समिति जिसके लिये प्रतिनिधि नामंकित किये गये है

(4)

(3)

(2) (1)

1 कन्नौद अध्यक्ष जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक

डॉ. प्रेमनारायण ( शिव ) पटेल पिता जगन्नाथजी पटेल निवासी 250 महात्मा गांधी मार्ग , कन्नौद.

खातेगांव

2

अध्यक्ष जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक

श्री रामविलासजी पटेल पिता रामचन्द्र पटेल निवासी ग्राम साकट्या तहसील खातेगांव क्र. 1174 - मण्डी निर्वाचन- 13.- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समितियों में विपणन सहकारी संस्थाओं की ओर से निम्नानुसार प्रतिनिधि नामांकित किये जाते हैं :-

नामंकित प्रतिनिधि का नाम

नाम निर्देशित करने वाले व्यक्ति संस्था का नाम

क्र. नाम कृषि उपड मंडी समिति जिसके लिये प्रतिनिधि नामंकित किये गये है

(4)

(3)

(1) (2)

1 देवास

भारतसिंह पिता गोपाल सिंह सोलंकी निवासी ग्राम पटलावदा प्रबंधक अब्येभ्वर विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्या. , देवास

2 सोनकच्छ

श्री कमलेश शर्मा पिता भवानीशंकर शर्मा निवासी सोनकच्छ

प्रबंधक सोनकच्छ सहकारी विपणन समिति मर्या. , सोनकच्छ

3 कन्नौद

कृष्णकांत पिता हजारीलाल निवासी कलवार तहसील कन्नौद

प्रबंधक कन्नौद सह विपणन समिति, मर्या. , कन्नौद

श्री लालूराम पिता रामचन्द्र जाट निवासी नामनपुर 4 लोहारदा प्रबंधक कन्नौद सह विपणन समिति मर्या. , कन्नौद

खातेगांव

5.

जगदीष पिता सेवाराम निवासी सोनगांव तहसील खातेगांव प्रबंधक खातेगावं सह विपणन समिति मर्या. , खातेगांव 1576

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

क्र. 1176 - मण्डी निर्वाचन- 13.- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समितियों में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की ओर से निम्नानुसार प्रतिनिधि नामांकित किये जाते हैं : - क्र. नाम कृषि उपड नाम निर्देशित करने वाले व्यक्ति संस्था

मंडी समिति जिसके

नामंकित प्रतिनिधि का नाम लिये प्रतिनिधि

का नाम

नामंकित किये

गये है

(2)

(1)

(3)

(4) 1 हाटपिपल्या अध्यक्ष जिला सह बैंक मर्या. , देवास

श्री रमेशचन्द्र जायसवाल बैंक उपाध्यक्ष पार्वती विला हाटपिपल्या तहसील बागली जिला देवास 2 कन्नौद

अध्यक्ष जिला सह बैंक मर्या. , देवास

श्रीमती सरस्वतीबाई बैंक उपाध्यक्ष /संचालक ग्राम कलवार तहसील कन्नौद जिला देवास 3 खातेगांव अध्यक्ष जिला सह बैंक मर्या. , देवास

शंकरजी पटेल बैंक संचालक ग्राम सिराल्या तहसील खातेगाँव जिला देवास

4 लोहारदा अध्यक्ष जिला सह बैंक मर्या. , देवास

श्री छगनलालजी बैंक संचालक, ग्राम गोदना, तहसील कन्नौद, जिला देवास

क्र. 1178 - मण्डी निर्वाचन-13.- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समितियों में कृषि विभाग देवास की ओर से निम्नानुसार प्रतिनिधि नामांकित किये जाते हैं :-

क्र. नाम कृषि उपड नाम निर्देशित करने वाले व्यक्ति संस्था

मंडी समिति जिसके

नामंकित प्रतिनिधि का नाम लिये प्रतिनिधि

का नाम

नामंकित किये

गये हैं

(2)

(4) (1)

(3)

1 देवास

उप संचालक कृषि उप संचालक, कृषि देवास 2 सोनकच्छ उप संचालक कृषि अनुविभागीय अधिकारी , कृषि सोनकच्छ

3 हाटपिपल्या उप संचालक कृषि कृषिविकास अधिकारी, हाटपिपल्या

4 बागली

उप संचालक कृषि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बागली

5 कन्नौद उप संचालक कृषि अनुविभागीय अधिकारी , कृषि कन्नौद

(4)

(3)

(1) (2)

6 खातेगांव उप संचालक कृषि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , खातेगांव

7 लोहारदा उप संचालक कृषि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , कन्नौद

महेश अग्रवाल , कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्र. 829 - स्था. निर्वाचन मण्डी-2013.- प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक/मण्डी निर्वा.-बी- 6-2012-01-92, दिनांक 14 फरवरी 2013 के निर्देशों के तहत एवं मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के खण्ड ( ज) के प्रावधानें के तहत एतद् द्वारा निम्न सारणी के कालम नं. 02 में उल्लेखित सदस्य को सारणी के कालम नं. 03 में दर्शायी संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए कालम नं. 04 में उल्लेखित मण्डी समिति के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-

मण्डी समिति क्र.

का नाम नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम एवं पता

(4) (2)

संस्था/विभाग का नाम जिसका प्रतिनिधित्व किया जाना है (3)

(1)

1

केन्द्रीय बैंक

कृषि उपज मण्डीअमरपाटन..

जिला सहकारी मर्यादित, सतना.

श्रीमती शैलजा सिंह , ग्राम. मगराज पो.-कठहा तह.- अमरपाटन, जिला- सतना.

जिला सहकारी कृषि उपज मण्डीनागौद.

केन्द्रीय बैंक

2 श्री राजेश कुमार शर्मा, पोस्ट-कुलगढी तह . नागौद, जिला- सतना.

मर्यादित, सतना.

कृषि उपज मण्डीमैहर.

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सतना.

3 श्री रामनरेश शर्मा , ग्रा. सिलौटी पो. भेडा तह. मैहर, जिला- सतना.

जिला सहकारी कृषि उपज

मण्डीरामनगर.

केन्द्रीय बैंक

मर्यादित, सतना.

4 श्री बाल मुकुन्द शुक्ला, ग्रा. हरदुआ, पो. चंदवार, तह. रामनगर, जिला सतना.

मोहनलाल , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

भाग 1 ]

1577

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2013

फा. क्र. 43-50- वि. निर्वा. 2009-4-185.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82 - MP- HP- ( 50-2009 ) -2013 , दिनांक 12 अप्रैल 2013 सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2013 , 22 चैत्र, 1935 ( शक)

अधिसूचना

सं. 82- म.प्र.-लो.स.- ( 50-2009 ) -2013 .-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुपालन में, भारत निर्वाचन आयोग , एतद्वारा , अप्रैल 2009 में आयोजित श्रीमती सुषमा स्वराज के 18 - विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने संबंधी श्री बलबीर तोमर द्वारा दायर निर्वाचन याचिका संख्या 50/2009 ( श्री बलबीर तोमर , याचिकाकर्ता बनाम श्रीमती सुषमा स्वराज, प्रतिवादी ) के मामले में जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान सीट का दिनांक 2 नवम्बर 2012 का निर्णय/ आदेश प्रकाशित करता है .

आदेश से,

हस्ता./-

(बर्नाड जॉन)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110001 New Delhi , Dated 12th April , 2013 , 22 Chaitra , 1935 ( SAKA)

NOTIFICATION

No. 82 - MP - HP-(50-2009 ) -2013 .-In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission hereby publishes the judgement/ order of the High Court of Madhya Pradesh , Principal seat at Jabalpur dated 2nd November 2012 in Election Petition No. 50 of 2009 ( Shri Balbeer Tomar , Petitioner Vs Smt . Sushma Swaraj , Respondent) filed by Shri Balbeer Tomar challenging the Election of Smt . Sushma Swaraj from 18 - Vidisha Parliamentary Constituency , held in April 2009.

By Order,

Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India .

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 50 of 2009

PETITIONER

Balbeer Tomar

Son of Shri Ram Singh Tomar, aged about 44 years , resident of Astha Road Sehore , District Sehore , Madhya Pradesh .

Versus

RESPONDENTS

Smt . Sushma Swaraj

Wife of Swaraj Kaushal , aged about 57 years , resident of C - 7 Professors Colony, Civil Lines , Bhopal , Madhya Pradesh and permanently resident of 8 , Safdarjang Lane , New Delhi .

ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 AND 81 OF THE REPRESENTATION OF PEOPLE ACT 1951

The instant election petition seeks to call in question the election of the respondent as a Member of Parliament from 18 - Vidisha Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh wherein polling took place on 23-4-2009 and results were declared on 16-5-2009 inter- alia on the following facts and grounds .

Facts of the Case

(1) That the present petitioner, is a permanent resident of addressed given above . The petitioner is a registered voter/elector , whose

ORDER

Date of the Order 2-11-2012

None for petitioner

Shri K.S. Wadhwa , counsel for respondent .

From the perusal of the record , we find that since last so many dates , none is appearing for the petitioner.

1578

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

In view of aforesaid this election petition is dismissed for want of prosecution.

Sd./- (KRISHN KUMAR LAHOTI ) Judge.

भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2013

फा. क्र. 51 - वि.निर्वा. 2009-4-190.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82- MP- HP- ( 51-2009 ) -2013 , दिनांक 12 अप्रैल 2013 सर्व साधारण की जानाकरी के लिये प्रकाशित की जाती है .

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2013 , 22 चैत्र, 1935 ( शक)

अधिसूचना

सं. 82- म.प्र.- लो.स.- ( 51-2009 ) -2013 .- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुपालन में, भारत निर्वाचन आयोग , एतद्वारा , अप्रैल 2009 में आयोजित श्री कमल नाथ के 16 - छिन्दवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने संबंधी श्री चन्द्रभान सिंह चौधरी द्वारा दायर निर्वाचन याचिका सं. 51/2009 ( श्री चन्द्रभान सिंह चौधरी , याचिकाकर्ता बनाम श्री कमलनाथ, प्रतिवादी ) के मामले में जबलपुर पीठ स्थित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान सीट का दिनांक 8 नवम्बर 2012 का निर्णय/ आदेश प्रकाशित करता है .

आदेश से,

(बर्नाड जॉन)

हस्ता./- सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi -- 110001 New Delhi , Dated 12th April , 2013 , 22 Chaitra , 1935 ( SAKA)

NOTIFICATION

No. 82 - MP - HP-(51-2009 ) -2013 . In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission hereby publishes the judgement/order of the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur bench , dated 8th November 2012 in Election Petition No. 51 of 2009 ( Shri Chandrabhan Singh Choudhary, Petitioner Vs Shri Kamalnath , Respondent ) filed by Shri Chandrabhan Singh Choudhary challenging the Election of Shri Kamalnath from 16 - Chhindwara Parliamentary Constituency, held in April 2009 .

By Order,

Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 51 of 2009

PETITIONER

Chandrabhan Singh Choudhary S/o Chou . Kuber Singh Choudhary , aged about 48 years , R/o Ward No. 31 , Station Road Chhindwara , P.S. Tahsil & District Chhindwara , Madhya Pradesh.

Versus

RESPONDENT

Kamal Nath S / o Mahendra Nath , aged about 60 years , R/ o Shikarpur, At- Post Shikarpur , P.S. , Tahsil & District Chhindwara , Madhya Pradesh .

ELECTION PETITION U/ S 81 OF REPRESENTATION OF PEOPLES ACT , 1951 The petitioner named above begs to submit as under :

1. That , the petitioner is an Eloctor of Member of Parliament Constituency No. 16 - Chhindwara . The name of the petitioner is recorded in the Electoral Roll of Assembly Constituency No. 126 Chhindwara Tahsil & District Chhindwara . The name of the petitioner is recorded in part No. 194 , Serial No. 643 .

2. That , the petitioner is challanging the election of Respondent from member of Parliament Constituency No. 16 , Chhindwara Under Section 100 ( 1 ) (b ) , ( d) (ii ) ( iv) , 123 (6) of Representation of peoples Act, 1951 and under Rule 90 of the Conduct of Elections Rules , 1961.

1579 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH , JABALPUR

Election Petition No.51 / 2009

Chandrabhan Singh Choudhary

S/ o Chou . Kuber Singh Choudhary ,

Aged about 48 years,

Rio Ward No.31 , Station Road , Chhindwara , P.S.Tahsil & District Chhindwara (M.P. )

.... Petitioner

Versus

Kamal Nath,

S/ o Mahendra Nath ,

Aged about 60 years ,

R/ o Shikarpur , At- Post Shikarpur, P.S. Tahsil &District Chhindwara (M.P.)

....Respondent

Present :

Hon . Shri Justice Krishn Kumar Lahoti

Shri P.C.Paliwal , counsel for the petitioner .

Shri Vivek Tankha , learned Senior Advocate with Sarvashri P.D.Gupta , Sumeer Sodhi , Ravindra Gupta and H.K.Upadhyaya , counsel for respondent.

ORDER

( 8.11.2012)

Respondent has been elected as Member of Parliament from Constituency no.16 Chhindwara on 16.5.2009 by a margin of 1,21,320 votes . His election has been questioned in this petition mainly on the ground that he had made expenditure beyond the permissible limit by using helicopter in the election campaign and the expenditure shown by him were not correct . On the aforesaid ground it is alleged that the respondent had used corrupt practice in the election and his election be declared as void under section 100 ( 1. ) ( b ) , ( d ) , (ii ) , ( iv) , 123 (6) of the Representation of Peoples 1580

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Act , 1951, and under Rule 90 of Conduct of Election Rules , 1961 .

2. The respondent on notice has filed two applications in the case, one is under Order 6 Rule 16 C.P.C. , read with sections 86 and 87 of the Representation of Peoples Act , 1951 (hereinafter referred to as ' Act' for short ) praying that the pleadings as contained in para 12 to 18 partly 19 to 26, partly 28 to 39 , 41 and 47 in the petition being unnecessary , frivolous and tend to prejudice or embarrass the trial being an abuse of the process of the Court , so the aforesaid pleadings may be struck out . Another application I.A.No.91/ 2009 is filed under Order 7 Rule 11 С.Р.С. , read with section 86 and 87 of the Act for dismissal of the petition on the ground that petition is based on hypothesis , isbereft of material facts and does not disclose source of information by appropriate description , so as to attract section 1.00 ( 1 ) ( b ) , d ( ii ) , and d (iv) read with section 123 (6 ) of the Act and Rule 90 of the Conduct of Election Rules , 1961 ( hereinafter referred to as ' Rules ' for short) , praying that no cause of action is disclosed in the petition , as is required under the aforesaid provision , so the election petition may be dismissed . The reply of both the applications are filed by the other side .

3. To appreciate the rival contentions of the parties, it would be appropriate if the objections raised in the application Ι.Α.Νο.91 /2009 are referred in brief. The main contention of the respondent in the application is that the pleadings in the election petition are not averments of material facts , but are transcription ofexploratory thinking , requiring the High Court to draw inference by adopting an involved process of reasoning . The petitioner has made vague allegations as to the use of the helicopter and has coined a term ' standard charges' with reference to certain invited 1581 भाग 1 ]

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communication from the Directorate of Civil Aviation , Government of M.P. , to show that the respondent was required to make payment of some higher charges, but had shown in the accounts lower charges in comparison to the standard rates fixed for the use of helicopter . The interpretation of the petitioner is wrong and mis - placed. In the entire petition , the petitioner has not pleaded that the respondent has incurred expenditure in a specified sum or has authorized somebody else to incur the expenditure to be reimbursed by the respondent . The material facts in support of the charges of corrupt practice within the meaning of section 123 (6 ) read with section 77 of the Act and Rule 90 of the Rules have not been pleaded , in absence of which the present petition is not maintainable . The facts , circumstances and material in the pleadings are being almost identical to the election petition no.3/ 1998 , which was filed against the respondent on the same allegations of use of helicopter , payment of actual charges below the standard rent prescribed by the State Government . In the aforesaid writ petition similar preliminary objection was raised by the respondent , which was turned down by the High Court, against which an S.L.P. was preferred before the Apex Court , which was decided by the Apex Court on 8.1.2002 reported as Kamalnath Vs. Sudesh Verma ( AIR 2002 SC 599 ) , by which the Apex Court dealing with the same pleadings had found that no cause of action arose in the matter and dismissed the election petition . It was submitted that in the present case the allegations are vague in respect of use of helicopter and exceeding the ceiling limit of the expenditure , as provided under Rule 90 of the Rules . It was submitted that the allegations does not disclose material fact for attracting section 123(6) read with section 77 of the Act and the election petition may be dismissed.

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4. The election petitioner has filed reply of the application , in which the allegations are seriously opposed . In nutshell it is submitted in the reply that the helicopter was in possession of the respondent for 15 days , while respondent had shown payment of charges for 5.54 hours and in fact the charges , which were shown in the account were not correct as the respondent was required to pay higher charges . It was submitted that the election petition discloses cause of action , triable issue and by rejecting the application filed under Order 7 Rule 1.1 C.P.C. , matter may be fixed for recording evidence after seeking reply of respondent on merits of the case .

5. To appreciate rival contentions of the parties , it would be appropriate if the factual position in the case is stated. The petitioner , in the election petition , has made allegations in respect of corrupt practice in paras 8 to 45 of the election petition . Aforesaid allegation relates to the use of helicopter by the respondent for election campaign , on various dates, but all the allegations are identical . For ready reference relevant paras of the election petition are referred which reads as under : -

"10. That the department of Vimanan Sanchalanalay Madhya Pradesh Rajabhoj Vimantal Bhopal issued a letter to the Election Commission Madhya Pradesh and copy sent to the Collector Chhindwara April , 2009 which was received in the office of Collector Chhindwara/District Returning Officer on 20/04/09 . By this letter Vimanan Directorate fixed the rate of Air Craft Bell 407, Rs.75,000/ - to 80,000/- per hour. Hence, it is clear that the Air Craft company be required to pay Rs.75,000/- to 80,000/- by the person/ candidate who obtained the Air Craft on charter.

11. That, the respondent submitted the

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details of his campaign Tour programme during the period from 06/04/2009 to 17/04/2009 by Air Craft . The respondent was in possession of the Air Craft between the above mentioned period , Shri Malik was Pilot of the Air Craft . The detalled programme has been mentioned in the Charter Invoice with Annexure .

12. That, on 06/04/2009 the respondent visited Hanotia, Dungariya , Suthla , Damaniya , Pagara , Khurd , Palachourai , Chitri and returned back to Chhindwara , in regard to his campaign of the election . He started departure at 11.30 A.M. , from Chhindwara to Hanotia and after completing the campaign returned to Chhindwara at 18.05 hours .

13. That, on 06/04/2009 respondent used the Air Craft for 6.35 hours . The respondent required to pay Rs.75,000/ - per hour to the Span Air Private Limited and therefore, the total fare Rs.4,93,750/ - but , the respondent paid only fare for 45 minutës , in which the Air Craft was flying . The action of the respondent showing the less amount/expenditure on Air Craft is in contravention of Section 77 of the Act.

14. That, on 07/04/2009 respondent started his campaign from Chhindwara at 12.30 P.M. , to Sausor, Bhuli , Itawa , Siratha , Rajdongari , Sjiri and returned to Chhindwara at 18.06 hour . Flying period shown 0.35 hour. The respondent used the Air Craft for 5.35 hours. The respondent required to pay Rs.75,000/- per hour to the Span Air Private Limited and therefore the total fare Rs.4,20,000/- but, the respondent paid only fare for 35 minutes , in which the Air Craft: was flying.

15. That, on 08/04/2009 respondent started his campaign from Chandameta to Chhindwara at 18.00 hour and returned to Chhindwara at 18.07 hour . The flying period was 0.07 minutes . The respondent paid the fare for 0.07 minutes at the rate of Rs.75,000/ - per hour. Hence , the respondent required to pay Rs.8750/ - to the company Span. In the programme respondent submits that on 08/04/09 he came from Chandameta to Chhindwara by the Air Craft , he did not disclose that how the Air Craft came to Chandameta from Chhindwara during the 1584

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period of dated 07/04/09 1.8.06 hour to dated 08/04/2009 to 18.00 hour . This fact has been suppressed by the respondent, in the account ofexpenditure . "

Paras 1.6 to 32 are identical in which the petitioner has pleaded use of helicopter on a particular day and alleged that for the use of helicopter the respondent was required to pay higher amount , but has shown a less amount in the account . Though the Span Air Private Limited had issued a bill for a less amount and the same amount had been shown in the election account by the respondent , while the respondent was required to pay higher amount . In para 33 of the election petition the the petitioner has pleaded in respect of expenditure of one Star Pracharak Shri Atul Sharma and has stated that the expenditure of Shri Atul Sharma have been shown to the tune of 50 % , while the respondent was liable to make payment of 100% of his expenditure . Similar pleadings are in respect of another Star Pracharak Shri Batuk Joshi in paras 34 and 35 about the expenditure of Star Pracharak Shri Batuk Joshi have been pleaded . In paras 36 to 45, the petitioner has pleaded act of corrupt practice based on aforesaid facts . For ready reference the aforesaid paras are reproduced, which reads as under : -

"36. That , the Director of Vimanan fixed the rate of helicopter Bell 407 Rs.75,000/ - to 80,000/- per hour. And therefore, at the rate of 75,000/- per hour the respondent required to pay Rs.58,73,750/- to the Span Air Pvt . Ltd. Against this the respondent paid only Rs.3,95,300/ - against the Invoice Number SPA/ 2009-2010/ 031 dated 30/04/2009 and Rs.1,01,617/ - was paid against the Invoice no.SPA/2009-2010/032 dated 30/04/09 which was issued for Rs.2,03,233/- . Due to the Star Pracharak, the respondent is required to pay 50% of the total amount , and hence , the respondent: paid Rs.1,01,617/- . The total amount paid by the respondent to the Span Air Pvt. Ltd. , is Rs.4,96,917/ - as fare of the 1585 भाग 1 ]

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Helicopter and same was included in the final account of the respondent.

37. That, the respondent required to be pald fare of Helicopter Rs.58,73,750/ - against which the payment of Rs.4,96,917/- has been shown to be paid and same was included in the account of election .

38. That, the Rule 90 of Conduct of Election Rules , 1961 define maximum election expenses is Rs.25,00,000/ - . Therefore , respondent required to submit the final account/ Maximurn election expenses Rs.25,00,000/- . Respondent made the expenses more than 25,00,000/ - , which itself clear from the fare of the Helicopter between the period of 06/04/09 to 21/04/09 . The respondent admitted that the Helicopter was used by him during the above period but, he submitted the account showing only flying period of 5.54 hour .

39. That, the Helicopter was obtained by the respondent for election campaign from Span Air Pvt . Ltd. , and used it during the period of election campaign i.e. from the date of submission of the nomination paper dated 04/04/09 to 21/04/2009 . It is not disputed that the respondent was in possession of the Helicopter since 04/04/09 to 21/04/09 and therefore, the respondent is liable for payment of fare at the rate of Rs.75,000/- per hour to the Span Air Pvt . Ltd. , New Delhi .

40. That, the Election Commission of India issued a circular No.3/10/ (ES 007) 94/Nya.Anu.ii - 2 dated 02/09/1994 which shows that the account shall be maintained and declared from the date of nomination form and upto declaration of result: under section 77(1) of the Act, 1951.

41. That, the respondent made the excessive expenditure then the maximum amount prescribed Under Rule 90 of the Rules , 1961 would tantamount to corrupt practice . But, the said expenditure has to be incurred either by the candidate or by his Election agent or by a person authorized by him and further such expenditure must be between the date of publication of the notification calling the election and the date of declaration of the result . The Rule 90 provides the maximum amount of Rs.25,00,000/- for Lok Sabha election in Madhya Pradesh under section 77 of [भाग 1 1586

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the Act.

42. That the Span Air Pvt . Ltd. , gave the Helicopter to the respondent on fare and same was used by the respondent since 04/04/09 to 21/04/09 which is about 18 days . The respondent used the Helicopter for 1.8 days , by keeping them at Chhindwara and paid only Rs.5,98,533/ - to the Company. The above payment was made by the respondent and the P.C.C. Bhopal . Then the fare Rs.33,251.83 per day obtained by the company . Whether , these facts can be believed in the facts and circumstances .

43. That, in the facts and circumstances and on the basis of material placed before this Hon'ble Court by the petitioner , prima facie proved that the respondent spent more than Rs.58,73,750/ - as fare for the Helicopter . Therefore , alone on this ground this election petition required to be allowed because , the respondent made the excess expenses in the election and hence , the respondent committed the corrupt practice under section 123(6) and section 77 of the Act .

44. That, this Hon'ble Court has power to estimate the expenditure made by the respondent in his election for Member of Parliament constituency no.16, Chhindwara , on the basis of material placed in this petition alone.

45. That, the Span Air Pvt. Ltd. , company gave the Helicopter or Air Crafts on fare on the fixed rate .. The minimum period for giving the Helicopter is 3 hours . In the present case the Helicopter was physically in possession of the respondent from (04/04/09 to 21/04/09 . It is no doubt the Helicopter was exclusively in possession of the respondent and therefore, the respondent was liable for payment of the fare the rate fixed by the Election Commission/ District Returning Officer/ Director of Vimanan . The Director Vimanan fixed the fare of Helicopter at the rate of Rs.75,000/ - per hour . "

6. The main contention of the respondent before this Court is that even if the aforesaid pleadings are accepted as it is, even then no case is made out against the respondent for corrupt practice so no cause of action arises against the respondent . It is 1587 भाग 1 ]

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submitted by the respondent that the helicopter was hired from Span Airways Private Limited . As per the contract between the respondent and Span Airways all the charges were paid as per the bills issued by the Span Airways Private Limited . The aforesaid actual expenses were shown as incurred in the election account of expenses. The Election Commission notified the expenses . No objection was raised by the petitioner on the accounts of expenditure furnished by the respondent . Rule 89 provides a complete procedure for raising objection on the correctness of account, but no objection was raised by the petitioner before the Election Commission . The accounts were accepted by the Election Commission and now the accounts cannot be challenged in the election petition .

7 . So far as the expenditure of Shri Atul Sharma and Shri Batuk Joshi are concerned , it was submitted that those were Star Pracharaks and the respondent was liable for 50% of the expenditure, which the respondent had paid and duly shown in the account. Even if the remaining expenditure of 50% are deemed to be included in the expenditure of respondent , even then the expenditure were much below the prescribed limit under Rule 89 of the Rules .

In reply to the aforesaid , it was submitted by Shri P.C.Paliwal , learned counsel for petitioner that it is a matter of evidence that what was the actual payable rent of helicopter , what was paid by the respondent to the company and in this regard actual payment can be ascertained from the accounts of respondent or of Airways . It was submitted that during the evidence the petitioner can summon the Income Tax return of Span Airways to prove his contention . Reliance is placed to the 1588

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judgment of Apex Court in Ishwardas Rohani Vs. Alok Mishra and others [ ( 2012 ) 7 SCC 309 ] .

8. To appreciate the aforesaid , it would be appropriate to refer the law laid down by the Apex Court in Kamalnath (supra ) . In Kamalnath the position was identical and the Apex Court considering the identical position held that chapter VIII of the Act deals with election expenditure. Under section 77 of the Act every candidate , at an election , either by himself or by his election agent , is required to keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election , incurred or authorized by him or by his election agent between the date, on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof. Sub-section (3 ) of Section 77 provides that the total of the said expenditure shall not exceed such amount as may be, prescribed . The expenditure may be incurred either by the candidate or by his election agent or by a person authorized by him and such expenditure must be between the date of publication of the notification calling the election and the date of declaration of the result thereof. Rule 90 of the Rules provides the maximum amount that can be spent by a candidate or his authorised agent under section 77 and for a Parliamentary Constituency, the amount is specified in Column (2 ) of the table in the State of Madhya Pradesh . The Apex Court further held that incurring of expenditure in excess of the prescribed amount would be a corrupt practice . On a combined reading of section 77 and section 123 (6) of the Act, it is explicitly clear that the excess expenditure must be incurred by the candidate or by any person authorised by the candidate or his election agent . In other words, an expenditure incurred by a third person , who is not authorised by a candidate or by an election agent of the candidate, will not 1589 भाग 1 ]

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be a corrupt practice within the ambit of section 123 ( 6 ) of the Act. It would therefore , be necessary to establish a corrupt practice , as contemplated under section 123(6 ) of the Act to plead requisite facts showing authorization or undertaking or reimbursement by the candidate or his election agent.

9. The Apex Court considering earlier judgment in Dhartipakar Madan Lal Agarwal Vs. Rajiv Gandhi [ 1987 (Supp ) SCC 93 ] , in which the allegation were that several jeeps were plying in the constituency and that food was given to the party workers , would not tantamount to an allegation of corrupt practice and , therefore , the election petition was held to be not maintainable . The Apex Court held that, explanation ( 1 ) to S.77 in the context of expenditure incurred or authorised by the candidate bears considerable significance inasmuch as voluntary expenditure incurred by friends , relations or sympathisers of the candidate is not required to be included in the candidate's return of expenses unless expenses were incurred in the circumstances from which it could be positively inferred that the successful candidate had undertaken that he would reimburse the person , who had incurred the expenses . When maintainability of an election petition is considered from the stand - point as to whether material facts have been pleaded or not in a petition alleging corrupt practice on the ground that expenses incurred by the candidate is more than the prescribed limit , it would be necessary to aver the fact that the candidate has incurred the expenditure or has authorised any other person to incur the expenditure or that his election agent has incurred the expenditure and further the candidate has undertaken the liability to reimburse . These would constitute the material facts of an election petition , which is filed, alleging corrupt practice within the ambit of section 123 (6) 1590

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read with section 77 of the Act and Rule 90 of the Conduct of Election Rules . I would examine the residue of averments made in the election petition to find out whether such material facts had in fact been averred in the election petition , so that a triable issue can be said to subsist , which could be adjudicated upon , after evidence being lead . Vague assertion that an helicopter was used for a specified number of flying hours and the standard charges for flying hour could have been more , would not necessarily constitute the material fact that the candidate had spent by way of hiring of the helicopter , an amount exceeding the ceiling provided under Rule 90 of the Conduct of Election Rules .

10. The Apex Court applying the test to the residue of pleadings held that applying the aforesaid test to the residue of pleadings that are available in the election petition , after striking of several paragraphs pursuant to the orders of the High Court, it is difficult to hold that the material facts in relation to the alleged corrupt practice within the ambit of Section 123 ( 6 ) read with Section 77 of the Act, have at all been pleaded , so that the matter would be left to lead evidence during trial . On the other hand , vague assertion with regard to the use of helicopter and what are the standard charges of an helicopter per flight hour have been mentioned on it. It has not been specifically pleaded that either the appellant had incurred the expenditure amounting to a particular sum or has authorised his agent to incur the same or that he has authorised any other person to make the expenditure which the appellant has undertaken to reimburse . The High Court in paragraph (11) had culled out the residue of averments in the petition which were considered to be sufficient pleadings of the corrupt practice within the ambit of Section 123 ( 6) read with Section 77 of the Act, but on examining the averment which 1591 भाग 1 ]

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remains in the election petition after several paragraphs having been struck off, the Apex Court had not found any averment on record , indicating that the appellant either did incur the expenditure of hiring an helicopter for a specified number of hours or that he had authorised his election agent for hiring such helicopter or that he had authorised any other person for hiring such helicopter to whom he had undertaken to reimburse the amount . Though the respondents had vehemently argued that paragraph ( 6 ) of the election petition unequivocally satisfies the material facts in relation to the allegation of corrupt practice under Section 123( 6) of the Act , but the Apex Court had found that paragraph (6) merely states that the facts narrated would not show that the expenses beyond the maximum limit as prescribed under Section 77 were actually incurred by the returned candidate or he had authorised the same. But on scrutinizing the facts I found that the returned candidate had in fact not incurred expenditure beyond the prescribed limit and all that had been stated is that an helicopter had been used for a number of hours and the normal rate of hiring a helicopter being in the minimum Rs . 2,1.2,000/- per day and the helicopter having been used for 14 days , the returned candidate must have been required to pay more than the prescribed limit towards the expenses of the helicopter , cannot be held to be an assertion of material fact and on the other hand , it would be in the realm of conjecture, requiring the Court to draw inference by adopting an involved process of reasoning and that would not satisfy the requirement of the pleadings of material facts . Having examined the averments the Apex Court held that material facts in relation to an allegation of corrupt practice within the ambit of Section 123 ( 6 ) read with Section 77 of the Representation of the Peoples Act were lacking and , therefore , the election petition was held to 1592

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be not maintainable .

11. The Apex Court in Samant N.Balakrishna Vs. George Fernandez and others ( AIR 1969 SC 1201 ) considering the distinction between material facts and particulars held that the entire and complete cause of action must be stated in the petition in the shape of material facts . The particulars is to give necessary information to present full picture of the cause of action . The Apex Court further held that Section 83 is mandatory and requires the election petition to contain first a concise statement of material facts and then requires the fullest possible particulars. The word 'material ' shows that the facts necessary to formulate a complete cause of action must be stated . Omission of a single material fact leads to an incomplete cause of action and the statement of claim becomes bad . The function of particulars is to present a full picture of the cause of action with such further information in detail as to make the opposite party understand the case he will have to meet . There may be some overlapping between material facts and particulars but the two are quite distinct. The material facts will show the ground of corrupt practice and the complete cause of action and the particulars will give the necessary information to present a full picture of the cause of action . In stating the material facts it will not be merely to quote the words of the section because then the efficacy of the words ' material facts' will be lost . The fact which constitutes the corrupt practice must be stated and the fact must be correlated to one of the heads of corrupt practice . An election petition without the material facts relating to a corrupt practice is no election petition at all .

12. Section 77 of the Act provides Account of election expenses / भाग 1 ]

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and maximum thereof . For ready reference section 77 is reproduced thus : -

"77. Account of election expenses and maximum thereof ( 1) Every candidate at an election shall , either by himself or by his election agent , keep a separate and correct account of all expenditure in connection: with the election incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive.

Explanation 1 For the removal of doubts, it is hereby declared that -

(a) the expenditure incurred by leaders of a political party on account of travel by air or by any other means of transport for propagating programme of the political party shall not be deemed to be the expenditure in connection with the election incurred or authorised by a candidate of that political party or his election agent for the purposes of thissub - section ;

(b) any expenditure incurred in respect of any arrangements made , facilities provided or any other act or thing done by any person in the service of the Government and belonging to any of the classes mentioned in clause ( 7) of section 123 in the discharge or purported discharge of his official duty as mentioned in the proviso to that clause shall not be deemed to be expenditure in connection with the election incurred or authorised by a candidate or by his election agent for the purposes of this sub-section .

Explanation 2 For the purposes of clause (a) of Explanation 1, the expression " leaders of a political party " , in respect of any election , means -

(1) where such political party is a recognised political party, such persons not exceeding forty in number , and

(ii) where such political party is other than a recognised political party, such persons not exceeding twenty in number , 1594

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whose names have been communicated to the Election Commission and the Chief Electoral Officers of the States by the political party to be leaders for the purposes of such election , within a period of seven days from the date of the notification for such election published in the Gazette of India or Official Gazette of the State, as the case may be , under this Act :

Provided that a political party may , in the case where any of the persons referred to in clause ( i ) or , as the case may be, in clause ( ii ) dies or ceases to be a member of such political party, by further communication to the Election Commission and the Chief Electoral Officers of the States , substitute new name , during the period ending immediately before forty- eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the last poll for such election , for the name of such person died or ceased to be a member, for the purposes of designating the new leader in his place.

(2) The account shall contain such particulars , as may be prescribed .

(3) The total of the said expenditure shall not exceed such amount as may be prescribed."

Section 78 of the Act provides lodging of account with the district election officer . Section 78 reads thus : -

"78. Lodging of account with the district election officer (1) Every contesting candidate at an election shall , within thirty days from the date of election of the returned candidate or , if there are more than one returned candidate at the election and the dates of their election are different , the later of those two dates , lodged with the district election officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or by his clection agent under section 77. "

13. In the rules, namely Conduct of Election Rules , 1961 , Rule 86 provides particulars of account of election expenses , which reads thus : - 1595 भाग 1 ]

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"86. Particulars of account of election expenses . ( 1 ) The account of election expenses to be kept by a candidate or his election agent under section 77 shall contain the following particulars in respect of each item of expenditure from day to day , namely: -

(a) the date on which the expenditure was incurred or authorised;

(b ) the nature of the expenditure ( as for example , travelling , postage or printing and the like);

(c) the amount of the expenditure-

( 1) the amount paid ;

(ii) the amount outstanding ;

(d) the date of payment ;

(e) the name and address of the payee;

( f) the serial number of vouchers , in case of arnount paid;

(g) the serial number of bills if any , in case of amount outstanding;

(h) the name and address of the person to whom the amount outstanding is payable .

(2) A voucher shall be obtained for every item of expenditure unless from the nature of the case, such as postage , travel by rail and the like , it is not practicable to obtain a voucher.

(3) All voucher shall be lodged along with the account of election expenses , arranged according to the date of payment and serially numbered by the candidate or his election agent and such serial numbers shall be entered in the account under item (f) of sub-rule(1) .

(4) It shall not be necessary to give the particulars mentioned in item (e) of sub - rule (1.) in regard to items of expenditure for which vouchers have not been obtained under sub- rule ( 2) . "

Rule 87 of the Rules provides notice by District Election Officer for inspection of accounts , which reads thus : -

"87. Notice by district election officer for inspection of accounts The district election officer shall , within two days from 1596

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[ भाग 1 E.P.NO.51 / 2009

Chandrabhan Singh Choudhary Vs. Kamal Nath

the date on which the account of election expenses has been lodged by a candidate under section 78 , cause a notice to be affixed to his notice board , specifying-

(a) the date on which the account has been lodged;

(b) the name of the candidate; and

(c) the time and place at which such account can be Inspected .

Rule 88 of the Rules provides that any person on payment: of one rupee shall be entitled to inspect an account and on payment of such fee as may be fixed by the Election Commission shall be entitled to obtain attested copies of such account or any part thereof .

1.4. The aforesaid provision specifically provides that the District Election Officer after lodging of the account of election expenses has to submit its report, after duly notifying all the expenses on his notice Board and any person can inspect and obtain copies of the election account submitted by the candidate. So far as the petitioner is concerned, it appears that no objection was raised by the petitioner at the time when the District Election Officer had published the accounts of respondent on the notice board.

15. Now the question arises , whether if the pleadings of the petitioner are taken as it is , whether any cause of action arises against the respondent or not . In the case of Kamalnath ( supra ) the Apex Court has held that in respect of corrupt practice on the ground that expenditure incurred by the candidate is more than the prescribed limit, it would be necessary for the election petitioner to aver that the candidate has incurred the expenditure or has authorised any other person to incur the expenditure or that his election agent has incurred the expenditure and further the candidate has undertaken the liability to reimburse . These would constitute the material facts of an election 1597 भाग 1 ]

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Ε.Ρ.Νο.51 /2009

Chandrabhan Singh Choudhary Vs. Kamal Nath

petition alleging corrupt practice. In the light of statutory provisions , the Apex Court has held that vague assertion that an helicopter was used for a specified number of flying hours and the standard charges for flying hour were much higher , would not necessarily constitute material fact that the candidate has spent an excess amount under Rule 90 of the Rules . In the present case as quoted hereinabove the allegations of the petitioner are that as per the letter dated April 2009 of Aviation Directorate , Madhya Pradesh Bhopal the prescribed rate for Bell 407 helicopter was between Rs.75,000 to Rs.80,000/- per hour . On the basis of this, it is pleaded, in the entire petition , that the resporident was required to pay Rs.75,000 /- per hour to the Span Airways Private Limited. Therefore the total fare was much higher , but the respondent had paid only for minutes , to which the craft was flying. It is not in dispute that the respondent had paid fare in minutes , while the case of petitioner is that respondent was required to pay Rs.75,000/- per hour to Span Airways Private Limited. In nutshell the contention of petitioner is that the respondent was required to make payment of higher amount , while he had actually paid less amount . Nowhere in the pleadings it is pleaded that the respondent had in fact, incurred higher expenditure or had authorized any other person to incur the expenditure or that his election agent had incurred the expenditure and the respondent had undertaken the liability to reimburse or had reimbursed that amount. In absence of these pleadings , the pleadings as on record does not constitute a cause of action against the respondent . Until and unless petitioner specifically pleads that the respondent either himself or by his election agent had incurred expenditure in connection with the election or any other person authorised by him or by election agent, between the date , on which he was nominated and the date of declaration of result thereof he had paid or promised to pay the expenses or the respondent had promised to reimburse the aforesaid amount , the election of respondent cannot be declared as void . The essential pleadings as are required under section 77 of the Act provides specific pleadings and the petitioner ought to have alleged specifically that such higher [भाग 1 1598

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Ε.Ρ.Νο.51 / 2009

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expenditure were incurred or promised to be incurred by the respondent or his election agent , only then the cause of action arises against the respondent for using corrupt practice in the election , as is envisaged under section 83 ( 1 ) (b ) of the Act . Until and unless full particulars of any corrupt practice are pleaded, no cause of action arises in the matter . Sub - section ( 6 ) of section 1.23 provides corrupt practice for the purpose shall be incurring or authorizing of expenditure in contravention of section 77 of the Act . Section 77 of the Act specifically provides the expenses incurred by the candidate himself or by his election agent including all the expenditure in connection with the election Incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof and not which were required to be paid.

1.6. But in the present case there are no pleadings alleging that in fact the respondent had incurred expenditure or authorized some expenditure by himself or through his election agent . The case of petitioner is that the respondent was required to pay some higher amount , but has paid a less amount to the Span Airways Private Limited. In fact the pleadings reveals that the charges paid to the Span Airways Private Limited were shown in the accounts submitted by the respondent . There was no hidden charges which were promised to be paid by the respondent to Span Airways Private Lirnited, but the entire case is based on the basis of letter of Aviation Department of Madhya Pradesh that the respondent was required to pay Rs.75,000/- per hour to Span Airways Private Limited . What is provided in law is, whether in fad: such an amourit was paid or promised to be paid is the question which could have been tried . When there are specific pleadings that the charges were paid to Span Airways by the respondent as per the bills or agreement between the respondent and Span Airways , no cause of action arises in the matter to try the election petition to inquire into that what was required to be paid . Even if the 1599 भाग 1 ]

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Chandrabhan Singh Choudhary Vs. Kamal Nath

allegations which are made in the election petition are accepted as it is, even then no cause of action arises against the respondent in respect of use of any corrupt practice by the respondent in the election .

17 . Now another contention of the petitioner in respect of expenses by Star Pracharak that 50 % amount was shown by the respondent , while he was liable to make payment of full amount , may be looked into. It is not in dispute that the aforesaid persons namely ; Shri Atul Sharma and Shri Batuk Joshi were Star Pracharaks authorized by the recognized party. Their expenditures were debited to the tune of 50% in the account of respondent , as per the communication by the recognised party, which the respondent had shown in his account . When the respondent had shown the aforesaid expenditure in the account, then it cannot be inquired that what was required to be paid, so matter is squarely covered by the judgment of the Apex Court in Kamalnath ( supra) and in the light of the aforesaid judgment it is held thai no cause of action arises in the matter .

18. Inview of aforesaid discussion , it is held that this election petition has been filed without cause of action and is accordingly dismissed, with no order as to costs . The security deposited by the petitioner be returned to him by the registry after the period of appeal .

-198

(Krishn Kumar Lahoti ) JUDGE .11.2012 1600

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा, मध्यप्रदेश , एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. 54 - भू-अर्जन- 2012-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

(1)

(3)

रीवा

हनुमना

कृषक भूमि 0.847

अर्जुनपुर पहाड़

योग .. 0.847

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

पतनारी बांध योजना अन्तर्गत अर्जुनपुर पहाड़ नहर .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पतनारी बांध योजना अन्तर्गत अर्जुनपुर पहाड़ नहर.

( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 55 - भू-अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा

टटिहरा

हनुमना

कृषक भूमि 2.051

कुल योग 2.051

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पतनारी बांध योजना अन्तर्गत टटिहरा नहर.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रीवा ( म. प्र. )

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पतनारी बांध योजना अन्तर्गत टटिहरा नहर.

( 3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1601 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्र. 874- प्रशा.- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(2)

(6) (3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) (4)

(5)

सतना

पटरहाई

0.465

रामपुर बघेलान

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग, क्रमांक -2 सतना.

बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र. 02- अ- 82 - भू-अर्जन-12-13 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6) विदिशा विदिशा

0.357

लोधाखेड़ी

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र . 2 विदिशा.

बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम . 12 .

योग.. 0.357

( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

1602

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

क्र. 03 - अ- 82 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(4) (1)

(2)

3.785 विदिशा विदिशा

(3) खामखेड़ा

योग. .3.785

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 विदिशा .

बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम . 8,9,10,1,12 .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 04-अ-82- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

विदिशा

(4) 0.701 विदिशा

(3) भियांखेड़ी

योग .. 0.701

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 विदिशा .

बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम. 11.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 05 - अ- 82 - भू- अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1) विदिशा

(2) विदिशा

0.734

(3) दल्लाखेड़ी

योग.. 0.734

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र . 2 विदिशा.

बरों सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम. 7 .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

भाग 1 ]

1603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

क्र. 06- अ- 82- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(1)

(3)

(4) विदिशा विदिशा

1.026

सलईखेड़ी

योग.. 1.026

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत टेल माईनर.

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 07 - अ- 82- भू-अर्जन-12-13 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

सगोदा

0.898 विदिशा विदिशा

योग.. 0.898

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम. 5 .

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 08-अ- 82 - भू-अर्जन-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(4) विदिशा विदिशा

0.440

खजूरी (3)

योग. 0.440

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम. 6 .

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

1604

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

क्र. 09 - अ- 82 - भू-अर्जन-12-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

0.586 विदिशा विदिशा बल्लाखेड़ी

योग.. 0.586

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बरों सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 6 .

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा .

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 10 -अ- 82 - भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(4)

(3) बरों

(1) विदिशा विदिशा

0.462

योग.. 0.462

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

बरों सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम . 7, आर.एस.एम. 1 / आर.एम. 7.

( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 11 - अ-82 - भू-अर्जन-12-13 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) (1) विदिशा

2.849 विदिशा

(3) घमनोदा

योग.. 2.849

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर. एम . 1,2,3 .

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 , विदिशा.

( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1605

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

क्र. 12- अ-82- भू-अर्जन-12-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (1)

(2)

(4)

(3)

विदिशा विदिशा

1.795

बाला बरखेड़ा

योग.. 1.795

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र . 2 , विदिशा.

बर्रो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 1 , 3 , 4 .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 13- अ- 82- भू-अर्जन-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : -

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1)

(3)

(4)

0.050 विदिशा विदिशा पिपलिया अजीत

योग.. 0.050

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बर्रो नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. 887 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके 1606

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में) (1) (2)

(3)

(4)

मैरा

2.66 सिवनी केवलारी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

ब्राडगेज निर्माण उप मुख्य अभियंता द.पू.म. रेल्वे (नि. ) नागपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 887- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2)

(3)

(4)

ग्वारी

सिवनी केवलारी

0.55

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

ब्राडगेज निर्माण उप मुख्य अभियंता द.पू.म. रेल्वे (नि. ) नागपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 887 -जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2)

(3)

(4) केवलारी

सिवनी

कंडीपार

0.50

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

ब्राडगेज निर्माण उप मुख्य अभियंता द.पू.म. रेल्वे (नि.) नागपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1607

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

क्र. 887 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में) (2)

(1)

(3)

(4)

0.99 सिवनी केवलारी केवलारी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

ब्राडगेज निर्माण उप मुख्य अभियंता द.पू.म. रेल्वे (नि. ) नागपुर.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2

क्र. 887 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.म.

(2)

(1)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (4)

(3)

सिवनी केवलारी चौरापठा

1.31

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

ब्राडगेज निर्माण उप मुख्य अभियंता द.पू.म. रेल्वे (नि. ) नागपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 887- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला तहसील/ रा.नि.म.

(1)

ग्राम (3)

(2)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में) (4) केवलारी

सिवनी

0.86

बिछुआ रै .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

ब्राडगेज निर्माण उप मुख्य अभियंता द.पू.म. रेल्वे (नि.) नागपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1608

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

[ भाग 1 क्र. 887- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2)

(3)

(4) सिवनी केवलारी

मलारी

0.60 ( 2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

ब्राडगेज निर्माण उप मुख्य अभियंता द.पू.म. रेल्वे (नि. ) नागपुर.

) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 887-जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2)

(3)

(4) सिवनी केवलारी

0.61

बिछुआ म.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

ब्राडगेज निर्माण उप मुख्य अभियंता द.पू.म. रेल्वे (नि. ) नागपुर .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 887 -जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में ) (1) (2)

(3)

(4) सिवनी केवलारी

0.79

बोथिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

ब्राडगेज निर्माण उप मुख्य अभियंता द.पू.म. रेल्वे (नि. ) नागपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

1609 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

क्र. 887 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में )

(6)

(5)

(1) (2)

(4)

(3)

केवलारी

ब्राडगेज निर्माण सिवनी

डोभ

1.40

उप मुख्य अभियंता द.पू.म. रेल्वे (नि. ) नागपुर.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 21 - अ - 82-12-13- भू- अर्जन . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2)

(5)

(1)

(3)

(4)

ग्वालियर ग्वालियर

अनुविभागीय अधिकारी लश्कर क्षेत्र जिला ग्वालियर.

नौगांव एवं वेला

ग्राम बेला क्षेत्र के निवासियों बावत् मार्ग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

0.250 0.167 0.417

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1610

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन - 363-366-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

सर्वे क्र.

(3)

(1)

तहसील/ तालुक (2)

(4)

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (5)

बरोदिया

अशोकनगर ईसागढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(7) (6)

पचलाना बांध की नहर निर्माण हेतु.

0.130

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर (म. प्र. )

507

0.150

512

0.031

514

515

0.105

योग .. 0.416

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू- अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 367-369-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

सर्वे क्र.

जिला

(1)

तहसील/ तालुक (2)

(3)

(5)

(4)

464/1 अशोकनगर ईसागढ़ विजयपुरा

योग 0.156

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(7) (6 )

0.156

पचलाना बांध की नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर ( म. प्र. )

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 8 अप्रैल 2013

क्र. 782 - वाचक - प्र. क्र. 91 - अ- 82-2012-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील ग्राम/नगर

(1)

(2)

(3) कासेल

लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में (4) 19.520 बड़वानी राजपुर

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर.

शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली वितरण शाखा नहर सिनगुन एवं उप नहरें के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर बड़वानी, भू- अर्जन अधिकारी , लोअर गोई परियोजना, बड़वानी , जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 9 अप्रैल 2013

क्र. 2 - अ - 82-2012-13-3330.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं: -

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

(2)

नगर/ग्राम/ प.ह.न./न.बं. (3)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल

(वर्गमीटर में )

(4)

(1)

123.48 जबलपुर

जबलपुर

योग 123.48

गोरखपुर, प.ह.न. 1 (नया) 29 (पुराना) बं . नं . 605 रा.नि.मं. जबलपुर-1 तहसील व

जिला जबलपुर.

(5)

आयुक्त ( संपदा शाखा ) नगर निगम, जबलपुर.

नरसिंह वार्ड में छोटी लाईन फाटक के सामने नेशनल हाईवे 7 पर शास्त्री ब्रिज को जाने वाले मार्ग से लगी भूमि का सड़क चौड़ीकरण हेतु भू-अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1612

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 10 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 05 अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण जिला तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

(5)

(6) (3)

(4)

धन्नास

0.396

सीहोर नसरूल्लागंज

खरसानिया उपनहर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरूल्लागंज.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री , कोलार नहर संभाग, नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 06 अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण तहसील

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

नसरूल्लागंज रिछाडिया कदीम

सीहोर

2.926

कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरूल्लागंज.

खरसानिया उपनहर की हाल्याखेडी माईनर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

1613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

सीहोर, दिनांक 12 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 07 अ - 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

भूमिका विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

0.672 नसरूल्लागंज भीमगांव

सीहोर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग , नसरूल्लागंज.

जोगला माईनर के नहर , निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग , नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 29 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 03 - अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इससे, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

खसरा क्रमांक जिला तहसील ग्राम

(1) (2) (3)

(4) सिलवानी सेमराखास

रायसेन

8/2/1 8/3/1

6/2/1 8/2/2

अनुसूची

धारा -4 की

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित किया गया रकबा

कुल रकबा (हेक्टर में)

उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(8) (6)

(5)

बांध के डूब क्षेत्र

0.211 0.757

0.211 0.757

हेतु बांध के डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रायसेन.

0.279

0.117

0.279 0.117 1614

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(4) (1) (2) (3)

8/3/2

6/2/2

78/1/2

8/2/3

0.049

8/3/3

0.741

6/2/3

8/4

8/6

8/5 , 9/3

0.441

6/3, 13/2

89

13/3

49

0.129

41

9/6

60

0.971

290/59

48

68

70

108

110

0.101

289/59

50

56

57

58

44

59/2

55

53

39

66,67

320/109

51

46

106

107

54

1:141

63

64

82, 83

87

90

(7)

(8)

(5)

(6)

0.478

0.478

0.405

0.405

0.016

0.016

0.049

0.741

0.364

0.364

1.428

1.428

0.983

0.983

0.402

0.802

0.441

0.121

0.121

0.040

0.040

0.129

0.057

0.057

0.890

0.490

1.550

1.550

0.971

0.040

0.040

0.267

0.267

0.093

0.093

0.259

0.259

0.101

0.646

0.646

0.547

0.547

1.251

1.251

0.154

0.154

1.773

1.773

0.069

0.069

2.023

2.023

1.967

1.967

0.943

0.943

0.445

0.445

1.113

1.113

0.024

0.024

0.737

0.737

0.206

0.206

0.251

0.251

0.344

0.344

0.065

0.065

1.141

0.275

0.275

0.032

0.032

0.032

0.032

0.138

0.138 भाग 1 ]

1615

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(2) (3)

(4) (1)

114

52/1

73

120/3

71

80

116

74

77

115

118

85

88

8/1/2/1/1

8/1/2/2

8/1/3

42

43

45

76

78/1/1

112, 113

117

52/2

78/1/3

120/4

125/5/1/1

120/5/2

78/2

35/1

94

100/1/1

100/1/2

100/2

जामनपानी

35

28.857

21 में से

88/1

90/2

90/1

88/2

221/89

योग

75.481

(8)

(7)

(5)

(6)

0.283

0.283

0.060

0.060

0.101

0.101

0.045

0.045

0.052

0.052

0.295

0.295

0.874

0.874

0.085

0.085

0.012

0.012

0.647

0.647

0.394

0.394

0.008

0.008

0.036

0.036

1.012

1.012

1.011

1.011

2.023

2.023

0.089

0.089

0.214

0.214

0.045

0.045

0.121

0.121

0.020

0.020

1.558

1.558

0.700

0.700

0.057

0.057

0.016

0.016

0.024

0.024

0.130

0.130

0.263

0.263

0.056

0.056

1.619

0.619

0.338

1.238

0.769

0.769

1.300

1.300

1.000

1.619

0.737

0.737

11.420

0.216

0.216

0.999

0.5

0.5

1.214

0.254

0.254

0.4

0.874

53.038

भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व सिलवानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

1616

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

प्र. क्र. 04 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्र. एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :

अनुसूची

भूमि का विवरण खसरा नंबर जिला तहसील ग्राम का नाम

(4) (1) (2) (3)

171/1 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

171/2 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

योग ..

172/1/1 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

172/1/2 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

172/2 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

योग .

167/1 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

167/2/1 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

167/2/2 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

सार्वजनिक

प्रयोजन का वर्णन

कुल रकबा (हेक्टर में )

धारा -4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)

(8)

(7)

(5)

(6)

नहर निर्माण

0.223

कार्यपालन यंत्री,

0.061

0.162

जल संसाधन संभाग, रायसेन.

0.385 0.061

1.724

1.457

0.566

1.619

0.566

4.800

1.214

2.270

3.066

0.623

योग ..

6.550

165/2 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

165/1/1 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

193/ रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

123/2

123 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

124 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

120, 121 , 122 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

178 , 191/

120

119 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

113/2 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

112 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

73/1 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

73/2 रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

योग .

0.226

1.619

1.345

0.141

0.441

0.041

0.121

0.902

0.065

0.619

6.426

0.024

0.222

1.890

0.207

0.065

0.914

0.041

5.735

0.287

6.022

0.421 1617 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

(1) (2) (3) रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन

फतेहपुर

बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

(8)

(7)

(4)

(5)

(6)

3.290

0.170

74

0.218

1.283

76

2.246

75/1/1

0.405

75/1/2

0.160

योग ..

2.651

1.234

64/1

0.752

64/2

65/1

1.186

64/2

65/2

3.172

0.142

योग .

68/1

1.214

68/2

0.637

1.851

0.065

योग .

0.283

1.162

84/1

0.024

81/1

1.015

0.024

0.089

81/2

0.392

0.109

86

0.073

41, 43 , 44, 45/1/1

0.169

41, 43 , 44, 45/1/2

0.934

41, 43 , 44,

45/2

0.692

41, 43 , 44,

45/3

0.065

योग .

1.868

0.065

0.259

48

0.065

0.408

52

0.020

0.684

47

2.391

46

0.097

0.202

53/1

0.423

53/2

0.625

0.089

योग .

0.170

1.032

19

0.057

1.813

16

0.500

6/1

7/1

1 1618

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(1) (2) (3) रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज

फतेहपुर रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर

फतेहपुर रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज फतेहपुर रायसेन बेगमगंज गमिरिया रायसेन बेगमगंज गमिरिया रायसेन बेगमगंज गमिरिया रायसेन बेगमगंज गमिरिया रायसेन बेगमगंज गमिरिया

गमिरिया रायसेन बेगमगंज

(8)

(7)

(6)

(4)

(5)

6/1

0.480

7/1

2

6/1

0.633

7/1

4

6/1

0.500

7/1

5

0.500

6/1

7/1

6

0.600

6/1

7/1

7

6/1

0.633

7/1

8

0.500

6/1

7/1

9

4.346

योग

0.057

8/3

0.539

0.101

0.101

8/2/1

0.474

0.176

0.633

8/1/1/2

8/1/2

0.809

8/1/3

0.127

1.745

0.186

योग .

172/1/1

1.724

1.457

172/1/2

1.619

172/2

4.800

0.194

योग ..

74

3.290

0.121

0.041

0.116

204/2

1.761

204/1/4

0.065

204/1/3

0.101

1.761

204/1/2

0.101

1.761

0.117

1.764

204/1/1

203/2/2

0.607

0.129 1619 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(7)

(5)

(6)

(8) (1) (2)

(4)

(3)

203/2/1 0.607

0.012

बेगमगंज गमिरिया

रायसेन

202 2.283

0.332

रायसेन बेगमगंज गमिरिया

0.962

200

0.053

रायसेन बेगमगंज गमिरिया

8.470

163

0.586

रायसेन बेगमगंज गमिरिया

0.279

4.233

165

रायसेन बेगमगंज गमिरिया

178/1 0.862

रायसेन बेगमगंज

3.237

बेगमगंज

178/2

रायसेन

0.423

3.857

योग

4.047

0.516

रायसेन बेगमगंज गमिरिया 167,168/241/167/4

4.047

0.345

167,168/241/167/3

रायसेन बेगमगंज गमिरिया

0.365

4.047

167,168/241/167/2

रायसेन बेगमगंज गमिरिया

4.164

0.101

रायसेन बेगमगंज गमिरिया 167,168/241/167/3

1.428

0.428

61/1/1

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

0.809

61/1/2

0.129

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

0.287

2.084

61/2

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/ हदाईपुर

0.036

76 1.469

रायसेन

शाहपुर/ हदाईपुर

बेगमगंज

0.298

1.797

63

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/ हदाईपुर

0.809

0.178

64/1/1/2

रायसेन

शाहपुर/ हदाईपुर

बेगमगंज

64/2 3.253

0.178

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

0.273

5.163

68

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

67 0.526

0.061

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

75/1 2.184

0.193

रायसेन

शाहपुर/हदाईपुर

बेगमगंज

77/2

0.202

2.804

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

78/1 2.229

0.154

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

0.089

1.214

77/1/1

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

2.817

0.319

86/1

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

85/1 2.080

0.161

रायसेन

शाहपुर/ हदाईपुर

बेगमगंज

0.121

85/2/1 1.691

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

3.362

0.113

97/1

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

0.049

97/2 0.922

रायसेन

शाहपुर/हदाईपुर

बेगमगंज

0.109

1.939

98/1

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

0.121

98/2 1.760

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/ हदाईपुर

0.307

118/1 2.537

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/ हदाईपुर

0.206

117 1.631

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

1.052

125/2

0.072

रायसेन

शाहपुर/हदाईपुर

बेगमगंज

0.065

126 0.684

रायसेन

शाहपुर/ हदाईपुर

बेगमगंज

0.194

2.817

86/1

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

0.137

3.237

86/2

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

1.631

0.113

89/1/1

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर 1620

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(8)

(7)

(2)

(5)

(6)

(1)

(3)

(4)

0.101

0.101

89/1/2

रायसेन बेगमगंज शाहपुर/हदाईपुर

1.732

0.161

रायसेन बेगमगंज

89/2

शाहपुर/हदाईपुर

3.145

0.364

रायसेन बेगमगंज

90

शाहपुर/ हदाईपुर

रायसेन बेगमगंज

0.603

0.016

92

शाहपुर/ हदाईपुर

0.204

0.971

रायसेन बेगमगंज

164/90/1

शाहपुर/ हदाईपुर

0.363

रायसेन बेगमगंज

149/117/1

5.908

गढोईपुरा

3.642

0.466

रायसेन बेगमगंज गढोईपुरा

0.492

रायसेन बेगमगंज

59/1

5.641

गढोईपुरा

2.181

0.251

रायसेन बेगमगंज

60

गढोईपुरा

0.253

62

5.172

रायसेन बेगमगंज गढोईपुरा

3.456

0.264

रायसेन

32

बेगमगंज गढोईपुरा

0.315

58

2.606.

रायसेन बेगमगंज गढोईपुरा

0.287

5.115

124/1

रायसेन बेगमगंज गढोईपुरा

2.833

0.049

रायसेन बेगमगंज

124/2

गढोईपुरा

123/2

0.547

0.045

रायसेन बेगमगंज गढोईपुरा

0.323

2.270

रायसेन बेगमगंज

125/2

गढोईपुरा 1

0.607

0.045

रायसेन बेगमगंज

123/2

गढोईपुरा

3.035

0.073

बेगमगंज

122/1

रायसेन

गढोईपुरा

बेगमगंज

0.951

0.129

रायसेन

122/2

गढोईपुरा

3.039

135/1

रायसेन बेगमगंज गढोईपुरा

3.039

रायसेन बेगमगंज

135/2

6.078

0.548

रायसेन बेगमगंज

1.987

134

0.089

रायसेन बेगमगंज गढोईपुरा

2.217

133

0.024

रायसेन बेगमगंज गढोईपुरा

1.202

138

0.153

रायसेन बेगमगंज गढोईपुरा

3.120

0.550

रायसेन बेगमगंज

खेजडा 67, 68 , 69 ,

70, 71

2.615

खेजडा

0.040

रायसेन बेगमगंज

20, 21

0.080

खेजडा

16/3/1/2

1.214

रायसेन बेगमगंज

0.250

16/3/1/3/1/1/1

0.950

0.330

योग

2.164

0.133

0.242

खेजडा

रायसेन

16/3/1/3/1/2

बेगमगंज

12/1

0.161

1.752

रायसेन बेगमगंज

खेजडा

12/2

0.323

खेजडा

रायसेन बेगमगंज

1.619

0.202

खेजडा

0.089

10/1/1

रायसेन बेगमगंज

0.242

खेजडा

10/1/2

0.425

रायसेन बेगमगंज

0.012

रायसेन बेगमगंज

10/2

0.373

खेजडा

खेजडा

2

0.902

0.283

बेगमगंज

रायसेन

0.145

बेगमगंज

खेजडा

66/1

1.834

रायसेन 1621 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

रायसेन बेगमगंज खेजडा

खेजडा रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज खेजडा

खेजडा रायसेन बेगमगंज

खेजडा रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज खेजडा रायसेन बेगमगंज खेजडा

खेजडा रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज खेजडा

खेजडा रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज खेजडा

खेजडा रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज खेजडा

खेजडा रायसेन बेगमगंज

खेजडा रायसेन बेगमगंज

खेजडा रायसेन बेगमगंज

खेजडा रायसेन बेगमगंज

खेजडा

बेगमगंज

रायसेन

खेजडा रायसेन बेगमगंज

रायसेन बेगमगंज खेजडा रायसेन बेगमगंज खेजडा रायसेन बेगमगंज सुमेर

बेगमगंज

रायसेन

सुमेर रायसेन बेगमगंज सुमेर

बेगमगंज

रायसेन

सुमेर रायसेन बेगमगंज सुमेर रायसेन बेगमगंज सुमेर रायसेन बेगमगंज सुमेर रायसेन बेगमगंज सुमेर रायसेन बेगमगंज सुमेर रायसेन बेगमगंज सुमेर

बेगमगंज

रायसेन

सुमेर रायसेन बेगमगंज सुमेर रायसेन बेगमगंज सुमेर रायसेन बेगमगंज सुमेर

बेगमगंज

रायसेन

सुमेर

बेगमगंज

रायसेन

सुमेर

(8)

(7)

(6)

(4)

(5)

0.259

4.950

66/2

0.089

1.011

74/2

0.214

74/1

3.776

0.186

2.571

75/1

0.012

75/2

1.011

0.161

77/1

3.792

0.004

77/2

3.788

0.040

0.934

78/1

1.011

78/2

0.121

79/3

0.153

1.699

0.072

0.530

79/1/2

0.530

0.076

79/1/3

0.064

0.493

79/1/4

0.024

0.040

80, 81 , 82/4

0.356

0.983

86/1

89/2

0.276

0.048

0.040

0.275

89/1

0.206

28

2.812

0.202

43/1/2

6.370

5.066

0.339

43/2

4.168

42/2

0.089

2.286

0.446

245

1.327

0.179

243

242/3/1

1.619

242/3/2/1

0.514

0.482

242/3/2/2

2.615

0.182

योग .

2.023

241/3/1/1

241/3/2/1

3.715

241/3/1/1

241/3/2

3.645

241/3/1/1

241/3/2

241/3/1/2

1.619

11.002

0.934

योग .

0.238

240

1.991

0.251

1.619

226/3

0.178

238/1

1.124

1.531

238/2

0.323

2.529

239/1

1.462

239/2/1

1.463

239/2/2

0.487

5.454

योग .

[भाग 1 1622

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(8)

(6)

(7)

(4)

(1) (2)

(3)

(5)

237

3.986

0.331

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.121

236

0.910

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.809

235/1/1

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.627

235/1/2/1

बेगमगंज

रायसेन

सुमेर

0.405

बेगमगंज

रायसेन

235/1/2/2

सुमेर

235/2/1

1.619

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.222

235/2/2

रायसेन बेगमगंज सुमेर

3.682

0.343

योग ..

234/260/1/1

0.142

रायसेन बेगमगंज सुमेर

1.571

234/260/2/1/1/1

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.142

234/260/1/2

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.871

234/260/2/1/1/2

बेगमगंज

रायसेन

सुमेर

0.142

बेगमगंज

234/260/2/1/2

रायसेन

सुमेर

0.604

234/260/2/2

बेगमगंज

रायसेन

सुमेर

4.201

0.454

बेगमगंज

रायसेन

266/3/1

1.517

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.607

266/3/2

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.454

4.201

बेगमगंज

रायसेन

1.517

बेगमगंज

266/3/1

रायसेन

सुमेर

0.607

266/3/2

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.146

2.124

योग .

0.259

2.157

263

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.335

3.946

264

रायसेन बेगमगंज सुमेर

310/312/2/1

0.281

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.405

310/312/2/2

0.686

0.146

रायसेन बेगमगंज

0.097

0.259

309/2

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.308

0.101

बेगमगंज

रायसेन

301

सुमेर

0.057

0.057

बेगमगंज

404/319/1

रायसेन

सुमेर

0.527

1.303

106/1/1

बेगमगंज

रायसेन

सुमेर

0.429

0.041

319

0.568

1.732

योग .

1.542

0.210

105

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.020

103/1

3.237

बेगमगंज

रायसेन

सुमेर

103/2

0.287

2.741

5.978

0.307

योग .

0.429

0.041

बेगमगंज

319

रायसेन

सुमेर

0.048

बेगमगंज

84/3/1

रायसेन

सुमेर

1.387

बेगमगंज

रायसेन

84/3/2

सुमेर

0.429

योग

1.435

0.049

52/3

0138

बेगमगंज

रायसेन

सुमेर

0.016

0.506

बेगमगंज

रायसेन

53/3

सुमेर 1623 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(8)

(7)

(5)

(6)

(1)

(3)

(2)

(4)

51/3/1

1.194

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.971

रायसेन बेगमगंज

51/3/2

सुमेर

2.165

0.437

योग ..

1.529

50/3/1/1

रायसेन बेगमगंज सुमेर

1.562

50/3/2

रायसेन बेगमगंज सुमेर

3.091

0.243

योग ..

0.209

0.097

48/3/1

रायसेन बेगमगंज सुमेर

1.036

0.024

249

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.065

250

0.340

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.450

रायसेन बेगमगंज

390/1

सुमेर

1.133

रायसेन बेगमगंज

390/2

सुमेर

0.672

390/3/1

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.922

390/3/2

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.255

3.177

योग ..

1.562

0.121

392

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.251

3.719

रायसेन बेगमगंज

393

सुमेर

0.273

374

4.998

रायसेन बेगमगंज सुमेर

373

0.020

0.979

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.125

372/1

3.461

रायसेन बेगमगंज सुमेर

0.202

1.036

रायसेन बेगमगंज

375

सुमेर

0.121

369

1.206

0.202

1.639

368

0.525

3.881

योग

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 30 अप्रैल 2013

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ-12- पत्र क्र. 242- भू-अर्जन-12.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों [भाग 1 1624

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

( 2 ) द्वारा

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

मैहर

11.972

बन्दरिया

सतना

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.

अधियारी सागर बांध के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 1 मई 2013

क्र. 4568 - भू- अर्जन -2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि लगभग

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(1)

(3)

(2)

ग्राम-अमारी रकबा 0.108

छिन्दवाड़ा हर्रई

भेड़ा जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा

जिला छिन्दवाड़ा.

ब. नं. 2 प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. - हर्रई

हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

1625

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4569 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1) छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा ग्राम-चिमउवा ब. नं. 88 प.ह.नं. 37 रा.नि.मं.- अमरवाडा-2

रकबा 0.123 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) (5)

रिछननाला जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

1626

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4570 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (2)

(4)

(3)

(1)

छिन्दवाड़ा अमरवाड़ा

रकबा 01.447 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

ग्राम- तेंदनी रैय्यत ब. नं. 1/23 प.ह.नं. 39 रा.नि.मं.- अमरवाडा-2 .

अनुसूची

भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

(6)

रिछननाला जलाशय के लिये रोड निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 26 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :--

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(1) (2)

(4)

3.47

छटीबम्हौरी

चंदला

छतरपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लवकुशनगर.

छटीबम्हौरी माइनर नं. 2 एवं पुखरिया माइनर हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है - छटीबम्हौरी माइनर नंबर 2 एवं पुखरिया माइनर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , लवकुशनगर से किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1) (2)

(4)

सिलगांव

चंदला

6.90 छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लवकुशनगर.

लुधगांव वितरक नहर की पुखरिया माइनर हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- लुधगांव वितरक माइनर की पुखरिया माइनर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

1628

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

प्र. क्र. 5 - अ - 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

( 2 ) द्वारा

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

खराबा

चंदला

3.31 छतरपुर

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लवकुशनगर.

लुधगांव वितरक नहर की पुखरिया माइनर हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- लुधगांव वितरक नहर की पुखरिया माइनर भू- अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(1)

(4)

2.58 चंदला

पुखरया

छतरपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन ( 2 ) द्वारा

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लुधगांव वितरक नहर की पुखरिया माइनर हेतु भू-अर्जन.

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लवकुशनगर.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- लुधगांव वितरक नहर की पुखरिया माइनर भू- अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7 - अ- 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा 1629

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

1.24 चंदला

खैराही

छतरपुर

(2)

( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

लुधगांव वितरक नहर की पुखरिया माइनर हेतु भू- अर्जन.

अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व लवकुशनगर.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- लुधगांव वितरक नहर की पुखरिया माइनर भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

छतरपुर , दिनांक 2 मई 2013

प्र. क्र. 1 - अ - 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन ( 2 ) द्वारा

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

अर्जित क्षेत्रफल तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग ( हेक्टेयर में ) (2)

(4) (1)

(3)

148.000 छतरपुर छतरपुर जेतूपुरा

का वर्णन

अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी,

तरपेड़ बांध योजना के भराव में अर्जित की जाने भूमि.

छतरपुर

भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में )

(4) (1) (2)

(3)

20.000 छतरपुर छतरपुर

रनगुंवा

अनुसूची

2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी ,

तरपेड़ बांध योजना के भराव में अर्जित की जाने भूमि.

छतरपुर

भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

1630

प्र. क्र. 3 - अ-82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में )

(4) 25.000

(3) गहरवार

(2) छतरपुर

(1) छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी,

तरपेड़ बांध योजना के भराव में अर्जित की जाने भूमि.

छतरपुर

भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4- अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में )

(4) 133.000

(3) भेलसी

(2) छतरपुर

(1) छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

तरपेड़ बांध योजना के भराव में अर्जित की जाने भूमि.

(5) भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर

भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5- अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित क्षेत्रफल लगभग ( हेक्टेयर में)

(4)

120.000

(3) सहसनगर

(2) छतरपुर

(1) छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6) तरपेड़ बांध योजना के भराव में अर्जित की जाने भूमि.

(5) भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर

भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

1631

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. क्यू- भू-अर्जन-758.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (है. में. )

(3) गिरमोरा

(2) शिवपुरी

(1) शिवपुरी

0.82

0.29

(4) 203 0.04 207 0.27 208 0.75 209 1.22 210 0.25 211 0.22 212 1.34 213 0.55 214/1 1.90 214/2 0.95 214/3 0.44 225 226 250

0.06

9.10

योग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

(6) गुरीला तालाब के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

शिवपुरी , दिनांक 1 मई 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 83.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल (है. में. )

(2) पोहरी

(1) शिवपुरी

(3) पच्चीपुरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

(4)

182/1

1.00

182/2

1.00

619/1

0.09

(6) पच्चीपुरा तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

1632

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(1)

(2) (3)

(6)

(4)

(5)

620/2

0.67

620/3

0.57

योग . 3.33

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू- भू - अर्जन- 89.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल

(है. में. )

(4)

(6)

0.02

(2) पोहरी

319/1

(1) शिवपुरी

पचीपुरा तालाब निर्माण कार्य (3) एनपुरा

0.02

448

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , शिवपुरी.

451

0.03

456

0.05

475

0.01

477

0.01

478

0.04

479

0.21

487

0.15

0.02

492

493

0.11

494

0.04

495

0.12

496

0.04

0.15

497

498

0.15

501

0.34

503

0.04

505

0.04

509

0.08

510

0.05

511

0.23

512

0.22

513

0.06

516

0.06

518

0.22

519

0.23 1633 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(6)

(5)

(1)

(2) (3)

(4)

0.02

521

522

0.01

0.07

525

526

0.08

526/546

0.01

527

0.52

531

0.10

0.10

536/1

0.12

540/1

542

0.39

543

0.60

1.20

544

योग . 5.96

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 95.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल

(है. में. )

(6)

(4)

(5)

(1)

0.01

(2) पोहरी

401/1 ग

(3) हरियाखेडी

पचीपुरा तालाब निर्माण कार्य.

शिवपुरी

0.75

401/ 1 घ

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

404/1 ड

0.54

0.08

404/1झ

1.20

405

407

0.49

408

0.30

0.27

409

योग 3.64

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू- भू- अर्जन-101 .-- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा [भाग 1 1634

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग

जिला

खसरा

तहसील

ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

नम्बर

क्षेत्रफल (है. में. )

(6) (3)

(4)

(1)

(5)

(2) पोहरी

145/2

0.60

अमरोदा

पचीपुरा तालाब निर्माण कार्य.

शिवपुरी

150

0.85

शुक्ल

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी .

0.50

151/1

151/2

0.16

0.13

172

174

0.14

0.03

175

190

0.02

0.20

191

0.07

197/2

0.02

198

202

0.38

0.53

203

204

0.26

0.16

206

207

0.11

0.07

208

210

0.12

213

0.65

216

0.03

0.47

219

220

0.21

222

0.03

223

0.10

0.08

224

0.25

225

226

0.11

227

0.16

229

0.34

231

0.05

233

0.10

236

1.01

243

0.12

245

0.09

0.04

246

0.06

247

250

0.12

0.02

251

253

0.06

0.03

254 1635 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(6)

(5)

(2) (3)

(4)

(1)

255

0.02

256

0.05

257

0.28

0.17

263

0.06

264

265

0.04

267

0.19

0.69

268

269

0.20

271

0.05

272

0.60

273

0.33

274

0.70

276

0.10

278

0.90

280

0.75

0.32

281

0.26

282

0.40

287

2.00

289

0.35

290

293

0.19

294

0.19

0.17

295

0.17

296

300

0.23

301

0.20

303

0.43

305

0.14

307

0.40

0.20

310

0.25

314

0.40

316

317

0.45

0.40

319

320

1.75

1.50

321

323

1.50

324

0.15

325

0.15

328

0.08 1636

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(6) (1)

(2) (3)

(5)

(4)

329

0.26

330

0.22

334

1.20

335

3.00

339

1.15

342

0.98

343

1.15

344

0.08

345

1.25

1.00

348/2

348/3

0.77

348/4

1.00

348/5

1.00

349

2.00

2.00

350

351

1.30

352

0.50

353

2.00

354

1.34

355/1

2.06

355/2

2.08

355/3

2.07

योग 54.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 107.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

लगभग क्षेत्रफल

(है. में. )

(6)

(4)

(2) पोहरी

(3) अमरौदी

0.41

संसाधन

(1) शिवपुरी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संभाग, शिवपुरी.

1.00

पच्चीपुरा तालाब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

5/1

5/2

1.00

5/3

5/4

0.80

1637 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(4)

(6) (2) (3)

(5)

(1)

5/5

1.00

0.80

5/6

6

2.09

7/1

1.00

1.00

7/2

1.00

7/3

1.00

7/4

7/5

1.00

7/6

0.88

13

0.10

14

2.08

0.83

15

16/1

1.00

0.95

17

1.04

18

1.00

22/1

1.00

1.00

24/1

24/2

1.00

1.00

24/3

0.50

24/4

0.50

25

26/1

1.00

1.40

27

30

1.04

32

0.30

0.59

34

0.08

38

0.05

41

42

0.09

44

0.08

45

0.31

0.06

46

47

0.05

0.06

48

0.07

49

52

0.09

54

0.07

0.16

55

0.57

56

57

1.50 [भाग 1 1638

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(6)

(5)

(4)

(1)

(2) (3)

58

0.90

1.10

60

0.41

62

1.50

65

1.50

66

1.50

67

68

1.50

69

1.50

1.50

70

71

0.66

72/1

0.16

0.02

72/2

93/1

1.00

94

0.01

96

1.50

0.64

97

0.06

100

102

0.07

0.17

103

104

0.12

105

0.13

106

0.14

0.03

107/1

0.06

107/2

108

0.07

0.12

109

0.25

0.25

111/2

112

0.15

118

0.21

0.23

119

121

0.02

0.05

129

0.05

131

235

1.95

237

0.85

238

0.20

240

0.08

योग 53.21

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी , जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

1639

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. 951 - भू-अर्जन-कार्य- 2012.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- बगढ़ा 338

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.604 हेक्टर.

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

शासकीय भूमि ( हे. में )

अशासकीय भूमि ( हे. में )

(2)

(1)

603

0.128

0.080

597

0.080

598

566

0.106

0.035

565

570

0.116

561

0.193

560

0.106

558

0.088

557

0.086

0.087

555

0.096

553

0.076

552

549

0.063

0.096

548

0.019

508

0.021

507

0.080

509

510

0.038

511

0.010

योग : 1.604

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

रीवा , दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्र. 1030- भू-अर्जन- 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- फरहद जागीर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.301 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.055

177

0.036

178

0.040

220/323

0.050

220/324

0.100

220/319

0.020

325/220

0.301

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

1640

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

क्र. 1032- भू-अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- भेड़रहा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.036 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

35

0.036 0.036

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1034 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- पुरवा कोठार

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.244 हेक्टेयर .

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.041

156

0.065

232

0.012

276

0.030

331

0.005

354

0.025

361

0.048

428

455

0.004

0.014

495

0.244

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1036- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील - सिरमौर

(ग) ग्राम- नकटा पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.084 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

118

0.084 योग 0.084 भाग 1 ]

1641

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1038 - भू-अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम-रिमारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.761 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

437

0.240

492

0.045

550

0.007

0.016

551

552

0.033

702

0.013

703

0.020

707

0.050

723

0.145

728

0.016

820

0.008

828

0.160

829

0.008 योग 0.761

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1040- भू-अर्जन- 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- तिलखन

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.316 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.066

1776

2346

0.080

0.058

2332/2

0.012

2356/3022

2552

0.100 0.316

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1042- भू- अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर 1642

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(ग ) ग्राम-फरहद कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.016 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.016

75, 76

0.016

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1044 - भू-अर्जन-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- डेल्ही कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.083 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.026

11

0.134

12

0.122

13

0.032

16

0.070

17

0.134

18

0.103

19

(2)

(1)

0.022

354

0.245

713

0.046

714

0.010

723

0.051

724

0.082

1426

0.006

1575

1.083

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1046 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- बदरॉव वृत्त

( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.292 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.022

490

0.128

493

0.016

494

0.064

537

538

0.062 0.292

योग 1643

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1048 - भू- अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- आमा नौढ़िया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.080 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

33

0.003

43

0.012

47

0.042

0.023

147

योग 0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1050-- भू- अर्जन - 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- डोल कोठार

( घ) लगभग क्षेत्रफल -0.628 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.046

225

0.013

249

0.081

250

0.060

251

0.013

386

0.028

388

0.105

439

0.020

493

0.014

494/693

0.034

623

0.175

632/5

0.011

648

योग 0.600

शासकीय

369

0.028 योग 0.028 कुल योग 0.628

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1052 - भू-अर्जन- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित 1644

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - सिरमौर

(ग) ग्राम- महरी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.284 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

197

0.048

0.062

198

0.006

204

0.020

216

271

0.014

0.012

275

0.028

276

282

0.040

0.054

283

योग

0.284

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1054- भू-अर्जन- 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- मऊ पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.715 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

298

0.002

300

0.020

(2)

(1)

0.044

301

0.052

302

0.004

303

0.047

424

0.043

425

0.224

427

0.008

446

0.102

456

0.032

559

0.058

797

0.004

863

0.006

890

0.010

445/954

0.656

योग

शासकीय

0.006

293

0.053

299

0.059

योग

कुल योग 0.715

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की डोल माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1056- भू-अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग) ग्राम- हटवा

( घ) लगभग क्षेत्रफल -2.982 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.032

599

0.058

596 1645

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

600

0.026 640

0.110

0.050 642

0.086 644

645

0.098 648

0.007 647

0.067 646

0.003 1204

0.028 766

0.024 767

0.048 771

0.200

0.050 762

1145

0.015 1144

0.088 1230

0.004

0.044 1140

0.056 1231

1138

0.280

0.272 1126

1124

0.006 1123

0.120

0.028 1122

845

0.120 846

0.008 850

0.129

0.090 1071

942

0.085

0.040 943

964

0.035 956

0.027

0.014 957

963

0.038

0.036 971

977

0.070 976

0.002

0.036 988

0.036 989

0.003 992

0.034 991

0.038 996

0.016 997

0.058 999

0.002 998

(2)

(1)

0.048

1019

0.008

1017

0.071

1020

0.018

1012

1021

0.090

0.030

430

2.982

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1058 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- सिरमौर

(ग ) ग्राम- पथरी पवाई

-0.082 हेक्टेयर .

(घ ) लगभग क्षेत्रफल

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.060

587

0.022

599

0.082

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव .

1646

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. 56 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला-रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील - हुजूर

(ग ) ग्राम- बिहरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 1.005 हेक्टेयर

अर्जित रकवा

(हे.में) (2)

खसरा नम्बर (1)

70/1

0.138

0.020

70/2

0.008

71/1

0.012

77/2

76/1

0.061

76/2/क

0.028

76/2/ख

0.028

78/1

0.006

78/ 2/ख

0.006

80/1

0.049

80/2/ख

0.028

81/1

0.202

82/1

0.016

15/1 /ख

0.040

15/2

0.125

18

0.124

19/1

0.057

19/2

0.057

1.005

कृषकों की भूमि का योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बनकुइयां फीडर कैनाल निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. 4302 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- पाढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम उत्तमडेरा , प. ह. नं. 11 , ब. नं. 19, रा . नि. मंडल- नांदनवाडी.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 01.652 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.608

169 163

0.267

167/1

0.777 योग.. 01.652

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - उत्तमडेरा जलाशय योजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण .

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

1647

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग उपसंभाग पाढुर्णा जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4303 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- पाढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम लिंगा एलेतीर , प. ह. नं. 57, ब. नं. 144, रा. नि. मंडल-पाढुर्णा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.203 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

22

0.182

0.040

23

24/4

0.040

28

0.150

31

0.080

32

0.032

54/1

0.072

55

0.130

0.108

56

0.010

111

112

0.167

0.076

113/1

114/2

0.080

0.036

121

योग.. 01.203

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- जाटलापुर जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग उपसंभाग पाढुर्णा जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 4304 - भू-अर्जन - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ग्राम-ग्राम- सायखेडा, प. ह. नं. 54/21 , ब. नं. 78 , रा. नि. मंडल - सौंसर.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.276 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.120

335/1

334

0.120

0.036

303

योग.. 0.276

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -मोहगांव एल्कापार मार्ग ( महाराष्ट्र सीमा ) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

1648

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उपसंभाग सौंसर जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 4305 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- सौंसर

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम- खापरखेड़ा, प. ह. नं. 55/21 , ब. नं. 78, रा. नि. मंडल सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.233 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

57/5

0.081

77/1

0.120

68/1

0.032

योग .. 0.233

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-मोहगांव एल्कापार मार्ग ( महाराष्ट्र सीमा ) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग (भ/स ) संभाग छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उपसंभाग सौंसर जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4306- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम- पिपलानारायणवार, प.ह.नं. 46/19, ब. नं. 248, रा. नि. मंडल - सौंसर .

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.097 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

प्रस्तावित खसरा नंबर (1) 449

0.097 योग .. 0.097

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- मोहगांव एल्कापार मार्ग ( महाराष्ट्र सीमा) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उपसंभाग सौंसर जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

भाग 1 ]

1649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

क्र. 4307 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम एल्कापार , प. ह. नं. 55/21 , ब. नं. 28 , रा . नि. मंडल- सौंसर.

( घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.942 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

2/2

0.128

0.093

2/1

4/2

0.158

4/1

0.092

0.192

116/1

0.279

99/1

योग 0.942

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - मोहगांव एल्कापार मार्ग ( महाराष्ट्र सीमा ) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स ) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उपसंभाग सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 4308 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग ) नगर/ ग्राम- ग्राम- सीतापार, प. ह. नं. 53/20, ब. नं. 399 , रा. नि. मंडल - सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-03.734 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.139

5

0.065

7

0.065

10

0.157

12

11

0.084

0.087

52

0.087

21

22

0.199

0.199

51

81

0.399

48

0.018

49/1

0.031

0.084

80/1

70

0.188

0.028

112

0.085

69

0.091

153

0.030

158 1650

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(2)

(1)

147/1

0.102

68/2

0.046

234/1

0.234

232/2

0.108

231/1

0.071

230

0.055

229/2

0.039

235

0.078

256/1

0.039

273/1

0.039

256/2

0.037

257/1

0.013

273/2

0.037

272/1

0.013

257/2

0.048

272/2

0.037

258/1

0.084

271

0.084

259

0.087

269

0.087

0.054

261/1

267/1

0.054

261/2

0.011

267/2

0.011

263/2

0.048

266/2

0.048

263/1

0.048

249

0.019

266/1

0.048

0.019

265

योग.. 03.734

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- मोहगांव एल्कापार मार्ग ( महाराष्ट्र सीमा ) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उपसंभाग सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4309- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला -छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम घोडाबोरगांव, प. ह. नं. 54/21 , ब. नं. 205, रा. नि. मंडल -सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.100 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.048

202

0.052

203/2

योग .. 0.100

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. -मोहगांव एल्कापार मार्ग ( महाराष्ट्र सीमा ) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

1651

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उपसंभाग सौंसर जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 अप्रैल 2013

क्र. 4497 - भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील-चौरई

(ग) नगर/ ग्राम - ग्राम- समसवाडा, प. ह. नं. 30, ब. नं. 266, रा. नि. मंडल- चौरई .

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-05.687 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

10

0.058

11

0.920

0.445

8/1,9

8/2

0.680

15

1.000

0.500

16, 17/1

17/2

0.227

39/2

1.000

38

0.622

33/1

0.235

योग.. 05.687

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक- 04 , तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 4498 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ ग्राम- ग्राम डुंगरिया, प. ह. नं. 32, ब. नं. 113, रा. नि. मंडल- चौरई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-18.087 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

1.070

2

0.316

6/1

0.340

8/4, 8/6

0.178

3

0.330

6/2

0.008

4/2 1652

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(2) (1)

0.073 8/1 , 8/5

0.332 8/2, 8/3

0.750 8/7, 8/8

0.570 10, 49/3

11

0.077

0.030 16

17/1

0.430

0.300 49/2, 49/4

12

0.016

0.510 48/2, 48/3

0.540 48/1, 48/5

47/12

0.011

0.437 47/9, 48/4

0.220 47/11 , 47/13

0.740 47/2

0.420 47/3, 47/5

53/1

0.287

0.020 53/2

53/3

0.120 54

1.010 55

0.146

0.202 77

0.010 73

74

1.380

0.478 75/1 , 75/2 , 75/3

0.090 86/2, 86/5

86/6

0.320

0.300 86/7, 86/10

0.033 107/1

0.534 106/1 , 106/2

0.647 100/3

106/3

0.494

0.090 100/1 , 100/2

100/5

0.160

0.010 101/2

0.220 101/3

0.224 102/1

(2)

(1)

0.020

104

0.212

105/2

0.178

102/2

0.225

105/1

0.165

105/3

0.178

122

0.560

123

0.900

125

0.425

124

0.005

725/3

0.187

85/5

0.008

85/6

0.040

85/4

0.089

85/9 , 85/10

0.015

85/17

0.055

85/18

0.352

85/3 , 85/7 , 85/11

योग.. 18.087

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक- 04, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

1653

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

क्र. 4499 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ ग्राम- ग्राम खैरीखुर्द, प. ह. नं. 31/18, ब. नं. 54, रा. नि. मंडल- चौरई.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 13.204 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

78

1.010

0.080

0.713

71/2 , 73/2 , 74/2, 76/2 62, 63 , 64/1 , 68/2

0.600

61/1 , 60/2 , 64/2

60/1

1.000

0.640

60/3

0.262

50/1

0.210

50/2

0.210

50/3

49/2, 51 , 52 , 53/3 , 54/1 0.445

0.600

48/2, 49/4, 50/5

0.485

48/1 , 49/1 , 50/4

0.485

48/4, 49/5 , 50/7

0.454

47/1

0.454

47/2

0.186

47/3

46/1

1.214

0.340

45/1, 46/2

0.145

32/2ज, 32/2झ

0.235

33/2

1.060

33/4

0.686

33/5, 33/6

0.010

33/7

(2)

(1)

1.060

0.350

34/1

0.270

34/2

योग.. 13.204

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक- 04, तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 4500- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ ग्राम- ग्राम- काराबोह, प. ह . नं. 20, ब. नं. 20, रा. नि. मंडल- चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-15.667 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)

(2)

0.129

28/1

0.064

29/1 क, 29/2क 1654

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(2)

(1)

1.090

50/1 , 51/1

0.275

50/2

0.728

31, 32/1 , 32/2 ,

33/3 , 33/4 , 34

1.470

33/2 , 41 , 42/2

42/1

2.318

42/3 , 43/2, 43/3 ,

0.324

44, 45/1 , 45/2 ,

45/3, 45/4

46/1

0.700

0.640

48, 49

54

1.724

52/1

1.133

0.348

52/6

1.450

52/2

56/3

0.340

57/3

0.343

0.810

57/1 , 63/10

1.226

57/2, 63/2

0.160

57/4, 63/3

0.315

59

0.080

40/1, 40/3

योग.. 15.667

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक- 04 , तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 01 मई 2013

क्र. 4571 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-पाढुर्णा

(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम- धनौरा, प. ह. नं. 11 , ब. नं. 201 , रा. नि. मंडल- नांदनवाडी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.524 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.507

50/2

0.202

49

38

0.405

0.087

129/1

0.040

74/2

0.283

75

योग.. 01.524

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- उत्तमडेरा जलाशय के निर्माण से डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

1655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

भाग 1 ]

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग , उपसंभाग पाढुर्णा, जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना ( नहर ) बड़वानी ( म. प्र. ) बड़वानी, दिनांक 30 अप्रैल 2013

शुद्धि- पत्र

क्र. 557- भू- अर्जन नहर-2013 .- कार्यालय कलेक्टर, बड़वानी जिला बड़वानी की उद्घोषणा क्रमांक 422/ भू-अर्जन/नहर/2013 दिनांक 21-02-2013 , प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2012-13 , ग्राम कालापानी ( तहसील ठीकरी ) जिला बड़वानी, की धारा-6 का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में प्रकाशन दिनांक 15-03-2013 में पृष्ठ क्रमांक 888 एवं 889 पर किया गया है, जिसमें त्रुटिवश खसरा नम्बर 144/1/2 , 144/1/1/3 , 161/1/1/3 शामिल न. , रकबा 0.810 हेक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 144/1/2 , 144/1/1/3 , 161/1/1/1/3 शामिल न . , रकबा 0.810 हेक्टर प्रकाशित हो गया है, जिसे संशोधित कर खसरा नम्बर 144/1/2 , 144/1/1/3 , 161/1/1/3 शामिल न. , रकबा 0.810 हेक्टर पढ़ा जावें.

जी. एस. डोडिया, भू-अर्जन अधिकारी .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 30 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2012-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई , अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील/तालुका- बेगमगंज

( ग ) नगर/ ग्राम - मरखेडा टप्पा, झिरिया रानी , महुआखेडा कलां (घ) लगभग क्षेत्रफल -. हेक्टर.

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किया जाने वाला रकबा (हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

ग्राम-मरखेडा टप्पा

0.021

0.595

134

0.061

0.283

484/3, 22

0.809

6.878

321, 322/1 321, 322/2 321, 322/3

0.360

0.178 154

0.327

0.130 155/1 , 155/2

0.401

0.032 159

0.623

2.553

158/1 , 158/2 , 158/3 , 158/4 , 158/5 , 158/6

0.142

0.651

178

0.032

0.105

176

0.170

0.733

174/1 , 174/2

0.032

0.312

175

0.081 177

0.142

0.121

0.765

173/1 , 173/2

0.178

0.032 181/1 , 181/2

0.243

2.252

97/1 , 97/2 , 97/3

193 , 194,

1.665

0.142 196, 198/1 193, 194 , 196, 198/2 193 , 194 ,

196, 198/3

0.308

1.138

220/1 , 220/2

0.101

2.678

219/1 , 219/2 , 219/3

205/1/1/1 ,

5.696

0.344 205/1/1/2 , 205/1/2 , 205/1/3 , 205/2

0.745

5.135

207, 208

0.162

0.583

210

0.101

0.190

211

0.202

0.421

212

0.089

0.227

213 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

1656

(1)

(2)

(3)

ग्राम-झिरिया रानी

0.041 205

0.271

194/4

0.627

0.186

0.749

0.162 202/1 , 202/ * 2

0.073 201/1

0.182

0.668

0.243 201/2

6.568

0.308 200

0.069

1.991

195, 196 , 197 , 198

0.117

0.032 199

0.478 180

4.768

4.158

0.364 178 , 179/2 , 179/3

177/1

0.785

0.154

0.526

3.936

95 , 96,97

2.124

0.405 98 , 99/1 , 98/99/2

3.556

0.162 106/1 , 107/1 , 108/1

106/2 , 107/2 ,

1.877

0.486 108/2, 109

0.526

1.473

110 , 111 , 112

0.255

0.194 116, 117

3.439

1.295 56/1 , 56/2 , 56/3

26

2.549

0.567

1.053

0.190 166/1 , 166/2 , 166/3

159/1 , 160/1 , 159/2

0.041

1.121

160/1/1 , 160/2/2

0.024 161

0.346

0.234

0.049 162/1

0.408

0.113 158/2, 158/3

ग्राम- महुआखेडा कलॉ

0.344

2.420

505

0.348

0.162 335

0.534

0.263 334

333

0.247

0.146

0.081

0.206

332

0.567 532/282

5.139

3.257

0.535 285

2.699

0.567 284

0.032 271/1

0.061

2.039

0.454 272/1 , 272/2 , 272/3

0.069 273

0.142

232/1/1 , 232/1/2 ,

1.773

0.365 232/1/3, 232/2

(3)

(2)

(1)

0.024

2.967

231/1 , 231/2 , 231/3

0.324

2.570

227

0.024

1.214

225/2

0.405 224

3.435

223/1/1 , 223/2,

4.557

0.567 223/1/2

0.567

5.439

167/1 , 167/2

0.753

4.909

164/1

0.186

0.882

51/1 , 51/2

0.567

1.995

45/2/2

0.469

1.213

39, 40, 42/1/1 , 39 , 40 , 42/1/2

0.445

2.444

38/2/3/1 , 38/2/3/2 , 38/2/2/1 , 38/2/2/2

0.627

3.298

181/1 , 181/2

0.146

1.870

163

0.902

0.065 65

67/1/1/1,

3.807

0.182 67/1/1/2 ,

67/1/2

67/2

0.300

4.261

64/1 , 64/2

0.546

2.792

4-5/4

0.073

0.425

3/2

0.081

3.257

285

0.186

3.671

286/1 , 286/2 , 286/3

3.699

0.251 287/2 , 287/3 , 287/1

4.521

0.202 288

0.202

2.898

265

0.057

0.328

519/265

0.081

0.526

531/240

1.550

0.061 255

0.101

0.732

254/1 , 254/2/1

0.113

0.401

253/1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बेरखेडी नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

1657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-अविअ-12-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई , अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील- सिलवानी

(ग ) ग्राम- रम्पुरा खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.578 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

85/1

2.003

0.448 85/3

2.124

0.100

0.570

0.030

4.697

0.578 86/1/2 , 91 , 164, 91/3/2/1 योग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिलवानी- सुल्तानगंज- जयसिंह नगर - सागर ( एस.एच.

15) मार्ग पर टोल प्लाजा का निर्माण.

टीप.- भूमि के नक्शे का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, सिलवानी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के . जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. एफ. 243 - भू-अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: --

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ ग्राम- जोवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.038 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.202

559/1

0.202

559/2

560/1

0.234

260/2

0.154

561

0.194

568

0.068

0.481

572

1.432

574

0.810

554

0.178

570

0.031

571

573

0.021

575

0.021

निजी खाता भूमि योग 4.038

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध परियोजना अंतर्गत बांध/नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 243- भू-अर्जन 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर 1658

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2013

(ग ) नगर/ ग्राम- टीकरखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.333 हेक्टर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

334

0.481

335

0.365

336

0.445

0.273

343

0.081

361/2

0.607

361/1

362

0.081

2.333

निजी खाता भूमि योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध परियोजना अंतर्गत बांध /नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 243 - भू-अर्जन -13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामनगर

(ग) नगर/ग्राम- मन्नी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-43.049 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

7

0.138

8

0.555

0.253

9/1

0.125

9/2

9/3

0.065

10/1

0.441

(2)

(1)

0.228

10/2

0.288

10/3

0.144

10/4

11

0.069

0.824

12

13

0.454

0.571

14

15

0.138

2.428

21/2

21/3

2.428

2.728

21/4

22

0.918

0.032

23

0.774

24

0.894

94/1 क

0.918

94/1ख

0.337

94/2क

0.463

94/2ख

0.336

94/2ग

0.336

94/2घ

1.213

95/1/क/2

1.631

95/1क/3

1.631

95/1क/4

1.631

95/1क/5

1.663

95/ 1ख

0.052

96/1क

0.049

96/1 ख

0.048

96/1 ग

0.150

96/1 घ

0.139

96/2क

96/2ख

0.139

0.139

96/2ग

0.138

96/2घ

100

0.234

101/1

0.197

0.197

101/2

0.197

101/3

0.650

106/1 क/1

0.039

106/1क/2

0.477

106/1 ख/1

0.405

106/ 1 ख/2

0.429

106/1 ग भाग 1 ]

1659

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

(1)

(2)

106/1 घ

1.586

107

1.173

108/1

0.447

108/2

0.807

109/1क

0.165

109/ 1 ख

0.166

0.081

110/1 क/ 1

110/ 1 क/2

0.011

115/1क/2

0.607

121/1क

0.226

121/1 ख

0.049

121/2

0.202

121/3

0.198

122

0.032

125/1

0.214

125/2

0.107

126/1

0.113

126/2

0.110

129/1 क/2

0.207

143/2

0.360

150/4

0.423

152/7क

1.349

152/ 7ख

0.270

153/224

0.680

153/1

0.630

156/4

0.534

156/5

0.534

156/6

0.534

157/1

0.105

153/10

4.047

153/11 क

0.809

43.049

निजी खाता भूमि योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध परियोजना अंतर्गत बांध/नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 243 - भू-अर्जन - 13 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- मैहर

(ग ) नगर/ग्राम- हिनौता

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.585 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

1.505

318

327/1

0.180

0.301

327/2

0.661

328

0.293

329

0.474

330/1

0.237

330/2

331/1

0.397

331/2

0.209

332

1.338

2.445

337/1

337/2

0.418

326/339/2क

0.293

0.836

329/339/2ख

9.585

निजी खाता भूमि योग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध परियोजना अंतर्गत बांध/नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 243 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, 1660

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 मई 2013

इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील - मैहर

(ग ) नगर/ग्राम- बराखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.381 हेक्टर.

खसरा नं.

(1)

(हेक्टर में) (2) अर्जित रकबा 653

0.425

0.481

654

657

0.222

0.340

658

663/1

0.481

665/1

0.172

0.173

665/2

668/1

0.018

668/2

0.018

669/1

0.307

669/2

0.308

678

0.508

0.040

679/1

679/2

0.041

680

0.036

0.668

681

684

0.263

685/2क

0.040

685/2ख

0.041

686

0.266

687/1

0.178

687/2

0.355

निजी खाता भूमि योग .. 5.381

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध परियोजना अंतर्गत बांध/नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 15 अप्रैल 2013

पत्र क्र. क - भू- अर्जन- तेंदूखेड़ा-2013. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई , अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- जबेरा

(ग) नगर/ ग्राम - कांटी, बिछिया, बम्हौरी सिगौरगढ़ (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.17 हेक्टर.

परिसम्पत्ति खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

(3)

ग्राम-कांटी

मकान 173

0.20

159

0.15

161

कुआं, मकान

0.22

281

0.10

160/1

0.16

162/5

0.05

171

0.22

280

योग : 1.10 ग्राम-बिछिया

बोर 110/1

134

0.07 योग : 0.07

ग्राम- बम्हौरी सिंगौरगढ़

बोर 23/1

कुल योग : 1.17

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जबेरा बायपास निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तेंदूखेड़ा एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 May 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-05-10.19.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-05-10.19.Ordinary.