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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 21 June 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
25
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-06-21.25.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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ध्य प्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013- ज्येष्ठ 31 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 24 मई 2013

क्र. ई- 5-634 - आयएएस लीव- 5- एक-( 1 ) डॉ. मनोहर अगनानी, भाप्रसे, आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी मिशन बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को दिनांक 27 मई 2013 से 7 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 , मई एवं 8 , 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति की प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी , भाप्रसे, आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन

2177

संचालक, अटल बिहारी बाजपेयी मिशन बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 27 मई 2013

क्र. ई. - 1-147-2013-5- एक. भारत सरकार में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर डॉ. अमर सिंह, भाप्रसे ( 1981 ) को अस्थायी रूप से , स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013.

2178

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

( 2 ) उपरोक्तानुसार डॉ. अमर सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित अध्यक्ष , राजस्व मंडल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2013

क्र. ई. - 1-138-2013-5- एक. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 मई , 2013 द्वारा भाप्रसे के वर्ष 2012 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं. उक्त पदस्थापना आदेश में एतद्वारा संशोधन कर निम्न अधिकारियों की पदस्थापना में खाना ( 3 ) के स्थान पर खाना ( 4 ) अनुसार पदस्थापना की जाती है :-

[ भाग 1 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-574- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री पंकज राग, आएएस . , आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग तथा न्यासी सचिव भारत भवन को दिनांक 27 मई से 4 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 एवं 26 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दीजाती है.

संशोधित जिला

क्रमांक अधिकारी का नाम सहायक कलेक्टर के पद पर की गई पदस्थापना का जिला

जिसमें सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है . (4) (2)

(3)

(1)

खण्डवा 1 श्री पंकज जैन

राजगढ़

रीवा

उज्जैन

2 सुश्री निधि निवेदिता

(2 ) श्री पंकज राग की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अशोक शाह, भाप्रसे , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण , विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज राग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न आयुक्त सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग तथा न्यासी सचिव भारत भवन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

सिंगरौली

इन्दौर

3 श्री अनुराग वर्मा

सिंगरौली

इन्दौर.

4 श्री राजीव रंजन मीणा

क्र. ई - 5-479 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 11 से 22 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सलीना सिंह भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपाल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रभांशु कमल द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पशुपाल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सलीना सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) श्री पंकज राग द्वारा आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग तथा न्यासी सचिव भारत भवन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री पंकज राग को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज राग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-822 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री योगेन्द्र शर्मा, आयएएस. , कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 28 मई से 7 जून 2013 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री योगेन्द्र शर्मा की अवकाश अवधि में श्री पी. एस. जाटव, अपर कलेक्टर, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सागर का प्रभार सौंपा जाता है .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

भाग 1 ]

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री योगेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री योगेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी . एस. जाटव , कलेक्टर, जिला सागर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री योगेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-894 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) डॉ. अशोक कुमार भार्गव , आयएएस. , कलेक्टर , जिला शहडोल को दिनांक 13 से 24 मई 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 एवं 26 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) डॉ. अशोक कुमार भार्गव की अवकाश अवधि में श्री सभाजीत यादव , राप्रसे , अपर कलेक्टर, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) डॉ. अशोक कुमार भार्गव द्वारा कलेक्टर, जिला शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सभाजीत यादव, कलेक्टर , जिला शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. अशोक कुमार भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक कुमार भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-888 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री कर्मवीर शर्मा , भाप्रसे, अनुविभागीय अधिकारी , बीना, जिला सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2013 द्वारा 22 अप्रैल से 6 मई 2013 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 26 अप्रैल से 10 मई 2013 तक, पन्द्रह दिन का पुनरीक्षित/संशोधित पितृत्व अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

2179 (2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 29 मई 2013

क्र. ई - 5-674 - आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव , मुख्यमंत्री को दिनांक 15 से 24 जुलाई 2013 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2013

क्र. ई- 5-425 - आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्री मनोज गोयल , आयएएस. , प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल , ग्वालियर को दिनांक 3 से 7 जून 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 2 एवं 8 , 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-577 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अशोक शाह , आयएएस . , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त-सह- संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2180

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

(2 ) श्री अशोक शाह की अवकाश अवधि में खेल एवं युवक कल्याण विभाग का प्रभार श्री मनीष सिंह , भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( पीआईसीयू) तथा संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) तथा प्रबंध संचालक, लघु सिंचाई एवं कृषि को तथा अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण का प्रभार श्री एम. मोहनराव , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक शाह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त- सह - संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जाति कल्याण के पद पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री अशोक शाह द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष सिंह , खेल एवं युवक कल्याण विभाग एवं श्री एम. मोहनराव अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त-सह- संचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध- घुमक्कड़ जाति कल्याण के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अशोक शाह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक शाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-694 - आयएएस लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री रघुवीर श्रीवास्तव, आयएएस. , आयुक्त, पंचायती राज , भोपाल को दिनांक 17 से 29 जून 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 30 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री रघुवीर श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा , भाप्रसे , सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायती राज , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

[ भाग 1 (4 ) श्री रघुवीर श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, पंचायती राज, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री रघुवीर श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुवीर श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-731 - आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल को दिनांक 31 मई से 7 जून 2013 तक , आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2013

क्र. ई - 5-483- आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्री के. के. सिंह, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 31 मई से 7 जून 2013 तक, आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री के. के. सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री के. के. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम जुलानिया उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

भाग 1 ]

2181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-768- आयएएस लीव एक- 5- ( 1 ) श्री संदीप यादव, आयएएस. , कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 , 15 एवं 16 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री संदीप यादव की अवकाश अवधि में सुश्री प्रीति मैथिल, भाप्रसे , अपर कलेक्टर, जिला गुना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला गुना का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री संदीप यादव द्वारा कलेक्टर, जिला गुना का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री प्रीति मैथिल , कलेक्टर, जिला गुना के प्रभार से मुक्त होंगी .

(5 ) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता, उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 1 जून 2013

क्र. ई - 1-141-2013-5- एक ( 1 ) श्री एस. पी. एस. परिहार , भाप्रसे ( 1986 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिये सौंपी जाती हैं.

क्र. ई - 1-157-2013-5- एक.-( 1 ) श्री आशीष उपाध्याय , भाप्रसे ( 1989 ) वि. क. अ. सह- आयुक्त-सह- संचालक, संस्थागत वित्त को अपने कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग घोषित किया जाता है.

(2) श्री मनीष रस्तोगी , भाप्रसे ( 1994 ) , आयुक्त, बजट तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग पदस्थ किया जाता है .

(3 ) श्री शोभित जैन, भाप्रसे ( 2000 ) अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, आगामी आदेश तक, संचालक, बजट का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल , दिनांक 5 जून 2013

क्र. ई- 5-822 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री योगेन्द्र शर्मा , आयएएस . , कलेक्टर, जिला सागर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मई 2013 द्वारा दिनांक 28 मई से 7 जून 2013 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 8 एवं 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़न की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 29 मई से 10 जून 2013 तक, तेरह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई- 5-818 - आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री एन. एस. भटनागर , आयएएस. , अपर आयुक्त ( राजस्व ) , जबलपुर संभाग को दिनांक 9 से 18 अप्रैल 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 एवं 21 अप्रैल 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस . भटनागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री एन. एस. भटनागर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन . एस . भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 5-659- आयएएस- लीव- एक- 5.-( 1 ) श्री एस . के. वेद, आयएएस. , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर को दिनांक 21 से 29 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

[ भाग 1 2182

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(3 ) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) श्री एस . के. वेद की अवकाश अवधि में श्री अजीत कुमार, भाप्रसे, अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. वेद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आबकारी , आयुक्त , मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री एस . के. वेद द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत कुमार, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री एस . के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 5-785 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव , आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2013 द्वारा दिनांक 3 से 10 जून 2013 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिन का पुनरीक्षित एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 15 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई- 5-819 - आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्री केदार शर्मा , आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृहं विभाग को दिनांक 24 से 29 जून 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

क्र. ई- 5-558 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री विनोद कुमार, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2013 द्वारा दिनांक 18 फरवरी से 12 मार्च 2013 तक, तेईस दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 18 फरवरी से 11 मार्च 2013 तक, बाईस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री केदार शर्मा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

(3 ) अवकाशकाल में श्री केदार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-837 - आयएएस लीव -5 - एक ( 1 ) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी , आयएएस. , अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को दिनांक 24 से 26 मार्च 2013 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 5-416- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री के. सुरेश , आयएएस . , आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 2 से 10 मई 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. ई - 5-649- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयएएस. , आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को इस विभाग के 2183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

भाग 1 ]

समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 द्वारा दिनांक 20 से 23 मई 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 24 मई 2013 तक पांच दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 एवं 25 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई- 5-857 - आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) सुश्री आईरिन सिंथिया, जे. पी. , आयएएस. , तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , भोपाल को पूर्व में स्वीकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 30 जून 2013 तक, तीस दिन का शिशु देखभाल अवकाश ( Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जून 2013

क्र. ई- 5-709 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2013 द्वारा दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 11 , 12 एवं 18, 19 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया था , में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 14 से 17 मई 2013 तक, चार दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 11 , 12 , 13 एवं 18, 19 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोंसले , अवर सचिव " कार्मिक ".

जेल वभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

भोपाल , दिनांक 5 जून 2013

क्र. - एफ-02 ( व ) 01-2013- तीन. जेल, विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई 2013 द्वारा उप जेल, डबरा के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्ति की गई है . उक्त अधिसूचना में उप जेल डबरा, जिला मुरैना अंकित हो गया है, के स्थान पर उप जेल, डबरा, जिला ग्वालियर पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दशरथ कुमार, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2013

क्र. एफ 1 ( ए)400-1988- ब- 2 - दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2013 द्वारा श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस सुधार/सामुदायिक पुलिसिंग ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश 11 , 12 18 एवं 19 मई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

(2 ) श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, द्वारा दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश , का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .

(3 ) श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस सुधार/सामुदायिक पुलिसिंग ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पाँच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 8 , 9 , 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(4) श्री पुरूषोत्तम शर्मा , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री मनोज केडिया, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, ( पुलिस सुधार/सामुदायिक पुलिसिंग ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(5 ) अवकाश से लौटने पर श्री पुरूषोत्तम शर्मा , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार/ सामुदायिक पुलिसिंग ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

2184

(6 ) श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (पुलिस सुधार/सामुदायिक पुलिसिंग ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 4 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(7) अवकाशकाल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ 1 ( ए) 26-1992- ब- 2- दो. श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर . एन. डी. एवं पुलिस मैन्युअल, पुलिस मुख्यालय , भोपाल का दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 2 , 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत् सपरिवार श्रीनगर ( जम्मू कश्मीर) की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. श्री एम. आर. आशुदानी स्वयं

2. श्रीमती आरती आशुदानी पत्नी

3. कु. आकांक्षा पुत्री

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री ए. पी . सिंह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर. एन . डी. एवं पुलिस मैन्युअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर. एन. डी. एवं पुलिस मैन्युअल , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5 ) श्री एम. आर . आसुदानी , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर. एन. डी. एवं पुलिस मैन्युअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाशकाल में श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 265-86- ब-2- दो. श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पाँच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 8 , 9, 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा की पात्रता के तहत् " जम्मू कश्मीर ( लेह ) -नूब्रा वेली " की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. श्री सरबजीत सिंह स्वयं

2. श्रीमती सिमरीना सिंह पत्नी

3. कु. अनंतिका सिंह पुत्री

4. कु. अमानी सिंह पुत्री

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5 ) श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6 ) अवकाशकाल में श्री सरबजीत सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

2185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

भाग 1 ]

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( शिकायत व मानव अधिकार ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. एफ 1 ( ए) 85-1999- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मई 2013 द्वारा श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 27 मई से 7 जून 2013 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश 25 , 26 मई एवं 8 , 9 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

(4 ) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(2 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, द्वारा दिनांक 27 मई से 7 जून 2013 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश , का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .

(5 ) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

( 3 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 10 से 22 जून 2013 तक, तेरह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 8 , 9 एवं 23 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(4) श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. के. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन, रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(5) अवकाश से लौटने पर श्री वेदप्रकाश शर्मा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ 1 (ए ) 150-1990-ब- 2- दो. श्री संजय व्ही . माने, भापुसे, जेल महानिरीक्षक एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश , दिनांक 8 , 9 , 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010- 13 के ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत् सपरिवार " कुर्ग ( कर्नाटका ) " की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है : -

1. श्री संजय व्ही. माने स्वयं (6 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 4 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

2. श्रीमती शर्मिला माने पत्नी

3. कु. पल्लवी माने पुत्री (7) अवकाशकाल में श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री संजय व्ही. माने , भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(8 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही. माने , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न जेल महानिरीक्षक एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ 1 ( ए) 399-1988- ब- 2- दो. श्री सी. व्ही . मुनिराजू, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, ( शिकायत व मानव अधिकार ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पाँच दिवस का अर्जित अवकाश , दिनांक 8 , 9, 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(4 ) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही. माने , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

(2 ) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एम . के. मुगदल , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

2186

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 1 (ए ) 94-1999-ब- 2-दो. श्री उमेश जोगा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा रेंज छिन्दवाड़ा को दिनांक 10 से 22 जून 2013 तक, कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 8 , 9 एवं 23 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री उमेश जोगा , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, छिन्दवाड़ा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अस्थायी, रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा रेंज छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री उमेश जोगा, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी , अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 7 जून 2013

फा. क्र. 1 ( अ) -3-03 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन श्री प्रशांत सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 3 मई 2013 के आलोक में, उनका अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर के पद से त्यागपत्र दिनांक 3 मई 2013 से स्वीकृत करता है .

भोपाल , दिनांक 6/7 जून 2013

फा. क्र. 17 ( ई ) -83-03- इक्कीस- ब ( एक ) 2494-013.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83-03 - इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर , 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाए, अर्थात्: -

सारणी

अनुक्रमांक

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

(विद्युत् क्षेत्र के अनुसार ) (4) (2)

(3)

(1)

दमोह

"23.

तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह

सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 23-ए पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ) . " F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -2494-013 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( 1 ) dated 16th September , 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th September , 2010 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the table , for serial number 23 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

TABLE

S. No.

Name of Special Court

Name of the CivilDistrict

Territorial jurisdiction ofSpecial Court (Accordingtothe electricityArea) (4) (2)

(3)

(1)

Damoh

"23.

IIIrd Additional Sessions Judge, Damoh .

All Electricity Area of CivilDistrict Damoh (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 23 -A ) . " मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

2187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 4/7 जून 2013 भोपाल, दिनांक 5 जून 2013

फा. क्र. 1 (सी ) 27-2008- एट्रोसीटी- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अगस्त 2011 के द्वारा श्रीमती सुमन जैन, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक, जिला दमोह नियुक्त किया गया था.

फा. क्र. 1 ( बी ) 35-2004- इक्कीस ब ( दो ).- राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2004 के द्वारा श्री हीरालाल राठौर , अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील जावरा जिला रतलाम को नियुक्त किया गया था.

श्रीमती सुमन जैन, विशेष लोक अभियोजक, जिला दमोह की आयु दिनांक 30 नवम्बर 2012 को 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

श्री हीरालाल राठौर, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील जावरा जिला रतलाम की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल पदमुक्त करता है.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58 , अरेरा हिल्स , भोपाल (म.प्र. )

भोपाल , दिनांक 10 जून 2013

आदेश

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, बाड़ी, जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री मुन्नी भगवानदास चौहान अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं . इस नगर परिषद् बाड़ी जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन के पत्र क्र. 261 / स्था. निर्वा. / 10 , दिनांक 2 फरवरी 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मुन्नी भगवानदास चौहान द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

क्र. एफ 67-129-10- तीन - 553.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मुन्नी भगवानदास चौहान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 फरवरी 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के माध्यम से दिनांक 10 मार्च , 2010 को तामील कराया गया . कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

2188

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

सुश्री मुन्नी भगवानदास चौहान को नोटिस दिनांक 10 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 25 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी ने एक अभ्यावेदन दिनांक निरंक जो कि आयोग कार्यालय में 18 मार्च, 2010 को प्राप्त हुआ, प्रस्तुत किया, जिसे अभिमत हेतु कलेक्टर रायसेन को दिनांक 26 मार्च 2010 को प्रेषित किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन ने अभिमत दिया कि " परीक्षण में पाया गया कि उनके द्वारा व्यय लेखा निर्धारित दिनांक 16 जनवरी 2010 को नहीं किया जाकर दिनांक 11 फरवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया है, विलंब से प्रस्तुत करने का कारण स्वयं के अस्वस्थ्य होना बताया गया है, जिसके प्रमाण के आधार पर डॉक्टर के मेडीकल सर्टिफिकेट की छायाप्रति अभ्यावेदन में लगी है ."

उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन से उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 29 जनवरी , 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 3 अप्रैल, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया . अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मुन्नी भगवानदास चौहान को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बाडी, जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

कार्यालय, कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

राजभवन, दिनांक 14 जून 2013

क्र. 650-13 - रा.स. - यू.ए. 1.- मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा , विभाग द्वारा दिनांक 14-6-10 को अधिसूचना क्रमांक एफ- 58- 10- अड़तीस -3 जारी कर तत्काल प्रभाव से महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम , 1991 की धार 44- क के प्रावधान एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रभावशील किए गए थे. कालांतर में दिनांक 13 जून 2011 एवं दिनांक 7 जून 2012 को अधिसूचना जारी कर इस अवधि में एक- एक वर्ष की और वृद्धि की गई. अधिनियम के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय में अधिसूचना के प्रभावशील रहने की अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि दिनांक 13 जून 2013 को समाप्त हो गई है .

2. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 24 की उपधारा ( 12 ) के प्रावधानान्तर्गत मैं, राम नरेश यादव , कुलाधिपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट एतद्वारा प्रो. अरूप कुमार गुप्ता, संकायाध्यक्ष , कृषि संकाय महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट को नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य संपादित करने के लिये नाम- निर्देशित करता हूँ.

राम नरेश यादव , कुलाधिपति.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश देवास , दिनांक 30 मई 2013

क्र. मण्डी निर्वाचन-13.- मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति, देवास के लिये माननीय श्री तुकोजीराव पंवार, मंत्री, पर्यटन, खेल एवं युवा कल्याण , मध्यप्रदेश शासन की ओर से श्री बद्रीलाल जायसवाल, निवासी बोरखेडी फत्तु, तहसील एवं जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है.

महेश अग्रवाल , कलेक्टर.

2189

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

प्रशासन अकादमी

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल , दिनांक 27 मई 2013

क्र. 3626- अका- 2013 - विपप्र . प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 5 अगस्त, 2013 से आयुक्त, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन , ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल एवं नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होगीं:-

प्रश्न- पत्र का विषय

समय (3)

(2)

स. क्र. (1)

दिनांक 5 अगस्त, 2013

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

1 प्रश्न- पत्र पहला- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- बी.

-तदैव- 2 प्रश्न-पत्र पहला- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन , राजस्व, भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-सी.

-तदैव- 3 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये , ( पुस्तकों सहित )

-तदैव- 4 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया - वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित )

तदैव- 5 प्रश्न - पत्र पहला सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये , -

-तदैव- 59 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक 6 प्रश्न- पत्र दूसरा- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 7 प्रश्न- पत्र दूसरा - सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

-तदैव- 8 प्रश्न - पत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 60 प्रश्न- पत्र- भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

9 प्रश्न- पत्र पहला प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

2190

(3)

(2)

(1)

दिनांक 6 अगस्त, 2013

प्रात: 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

10 प्रश्न- पत्र- सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 11 प्रश्न-पत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की ( पुस्तकों सहित )

-तदैव- 12 प्रश्न- पत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 13 प्रश्न- पत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये 14

-तदैव- 61 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

15 प्रश्न- पत्र- पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया जिलाध्यक्षों , उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 16 प्रश्न- पत्र- प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 17 प्रश्न- पत्र तीसरा - बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

-तदैव- 18 प्रश्न- पत्र- समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 19 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 62 प्रश्न- पत्र- लेखा व स्थापना - ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दिनांक 7 अगस्त, 2013

प्रात: 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक 20 प्रश्न- पत्र तीसरा- प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 21 प्रश्न- पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 22 प्रथम- वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये .

-तदैव- 23 प्रश्न- पत्र पहला प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.

2191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

प्रात: 10.00 बजे से प्रश्न- पत्र- " व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये.

24

दोपहर 1.00 बजे तक.

-तदैव- प्रश्न- पत्र- स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

63

प्रश्न-पत्र- कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

25

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

-तदैव- 26 प्रश्न- पत्र प्रथम- दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- प्रश्न- पत्र-" पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )

27

-तदैव- प्रश्न- पत्र दूसरा- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

28

-तदैव- प्रश्न- पत्र तीसरा- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

29

-तदैव- 30 प्रश्न- पत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

31 प्रश्न- पत्र चौथा सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1 लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा - तदैव- परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

-तदैव- 32 प्रश्न- पत्र- समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 64 प्रश्न- पत्र-विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- ऑर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दिनांक 8 अगस्त, 2013

प्रात: 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक 33 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 34 प्रश्न- पत्र प्रथम -लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

तदैव - 35 प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये . -

-तदैव- 36 प्रश्न- पत्र-" न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )

-तदैव- 37 प्रश्न- पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 38 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) - आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

2192

(3)

(2)

(1)

-तदैव- 39 प्रश्न- पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

40

दोपहर 1.00 बजे तक.

-तदैव- 41 प्रश्न- पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 66 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

42 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 43 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 44 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 67 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दिनांक 12 अगस्त, 2013

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 11.00 बजे तक.

45 प्रश्न- पत्र - लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा , पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 46 प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा के भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रात: 10.00 बजे से - दोपहर 1.00 बजे तक.

47 प्रश्न-पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 48 प्रश्न- पत्र-विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 49 प्रश्न- पत्र द्वितीय- मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 50 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.

-तदैव- 65 प्रश्न- पत्र दूसरा - दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना ) सामान्य प्रशासन , राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 68 प्रश्न- पत्र तृतीय- महिला एवं बाल कल्याण - महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से

शाम 4.00 बजे तक.

51 प्रश्न- पत्र - लेखा भाग-2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये .

2193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

-तदैव- 52 प्रश्न- पत्र- लेखा प्रथम भाग -2 , मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

53 प्रश्न- पत्र- सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ).

-तदैव- 54 प्रश्न पत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

-तदैव- 55 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 56 प्रश्न- पत्र- लेखा तथा प्रक्रिया द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 57 प्रश्न- पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 69 प्रश्न- पत्रचतुर्थ- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दिनांक 13 अगस्त, 2013

58 हिन्दी , निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक.

नोट :-

1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये . परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है , का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.

3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1- अ. स. जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी , 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण- पत्रों को प्रशासन अकादमी, आर. सी. वी. पी . नरोन्हो, म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे . संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 अगस्त 2013 तक भेजेंगे.

4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधी है. एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोस्ठक में ( प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

2194

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2013

क्र. एफ 01-01-2013- सात- शा. 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, देवास जिले की तहसील बागली की सीमाएं, उसमें से , तहसील बागली के राजस्व वृत्त उदयनगर के पटवारी हल्का क्रमांक 38 से 81 ( कुल 44 पटवारी हल्के ) अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है , तथा राजस्व वृत्त उदयनगर के पटवारी हल्का क्रमांक 38 से 81 ( कुल 44 पटवारी हल्के ) को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील उदयनगर का सृजन करती है , जिसमें कुल 44 पटवारी हल्के होंगे तथा 99 ग्राम होंगे . उक्त तहसील का मुख्यालय उदयनगर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 जून 2013

पृ. क्र. एफ 01-01-2013- सात- शा. 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ 01-01-2013- सात- शा. 6 , दिनांक 17 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th June 2013

No.F - 1-1-2013 - VII - 6 . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , alter the limits of Bagli Tehsil of district Dewas from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 38 to 81 ( total 44 Halkas ) of Revenue Circle , Udaynagar of Tehsil Bagli and creates a new Tehsil Udaynagar comprising of Patwari Halka No. 38 to 81 (Total 44 Halkas ) of Revenue Circle , Udaynagar , in which the total Patwari Halkas shall be 44 and Village shall be 99. The headquarter of the said Tehsil shall be atUdaynagar .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. K. CHATURVEDI , Principal Secy .

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

एफ. क्र. 15-25-2013 - सात-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेः -

अनुसूची

जिला : शाजापुर तहसील: शुजालपुर

अधिकार अभिलेख क्र. ग्राम का नाम एवं

प. ह. नं.

तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)

(3) (1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख , 1 01. मूल ग्राम- अवन्तिपुरा

( नियमित )

02. नवीन ग्राम- गिगलाखेड़ी

प.ह.नं. 60.

जिला शाजापुर.

2 01. मूल ग्राम- मगरोला

02. नवीन ग्राम- मायापुर

प.ह.नं. 08 .

3 01. मूल ग्राम-रायपुर

02. नवीन ग्राम- खेड़ा बोल्दा

प.ह.नं. 07.

जिला : शाजापुर तहसील : शाजापुर

4 01. मूल ग्राम- पिन्दोनिया अधीक्षक, भू- अभिलेख, 02. नवीन ग्राम- खेड़ा पिन्दोनिया

प.ह.नं. 42 .

(नियमित) जिला शाजापुर.

5 01. मूल ग्राम- खेड़ा

02. नवीन ग्राम- खेड़ा पहाड़

प.ह.नं. 40.

तहसील : मोमन बड़ोदिया

जिला : शाजापुर

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 6 01. मूल ग्राम- दुधाना

( नियमित ) जिला शाजापुर.

02. नवीन ग्राम- चक दुधाना

प.ह.नं. 27.

7 01. मूल ग्राम- मोहना

02. नवीन ग्राम-बनबोर

प.ह.नं. 03 .

2195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

भाग 1 ]

(3) (2)

(1)

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 8 01. मूल ग्राम- चौमा

(नियमित) 02. नवीन ग्राम- चौमा डाक बंगला

03. नवीन ग्राम- नया चौमा

जिला शाजापुर.

प.ह.नं. 06.

जिला: शाजापुर तहसील: सुसनेर

9 01. मूल ग्राम- सोयतखुर्द अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित ) जिला शाजापुर.

02. नवीन ग्राम- अमानपुरा

03. नवीन ग्राम- बिकपुरा प.ह.नं. 11 .

तहसील : कालापीपल

जिला: शाजापुर 10 01. मूल ग्राम- बेहरावल अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित ) जिला शाजापुर.

02. नवीन ग्राम- सुरतीपुरा

प.ह.नं. 14.

तहसील : आगर

जिला : शाजापुर

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 11 01. मूल ग्राम- बाजना

02. नवीन ग्राम- बाजना का खेड़ा ( नियमित ) प.ह.नं. 28.

जिला शाजापुर.

12 01. मूल ग्राम- फतेहपुर मेढकी

02. नवीन ग्राम- मानाखेरी

प.ह.नं. 28.

13 01. मूल ग्राम- हड़ाई

02. नवीन ग्राम- कबीर खेड़ा प.ह.नं. 13.

14 01. मूल ग्राम- पालड़ा

02. नवीन ग्राम - सुल्तानपुरा

03. नवीन ग्राम- बुढ़ाडूंगर ( लाला का खेड़ा ) प.ह.नं. 22 .

जिला: शाजापुर तहसील : गुलाना

अधीक्षक , भू-अभिलेख , 15 01. मूल ग्राम- सुन्दरसी

(नियमित)

02. नवीन ग्राम- भेरूपुरा

जिला शाजापुर.

03. नवीन ग्राम- रतनपुरा

04. नवीन ग्राम- डूंगरपुरा

05. नवीन ग्राम- कल्याणपुरा

06. नवीन ग्राम- हापाखेड़ा प.ह.नं. 34.

(3) (2)

(1)

जिला : शाजापुर तहसील : बड़ोद

16 01. मूल ग्राम- बरखेड़ी बड़ौद अधीक्षक, भू- अभिलेख , 02. नवीन ग्राम- बरखेड़ी खुर्द ( नियमित ) जिला शाजापुर.

प.ह.नं. 09.

17 01. मूल ग्राम- खेड़ा नरेला

02. नवीन ग्राम- खेड़ा चौहान

प.ह.नं. 13.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 12 जून 2013

क्र. एफ 15-25-2013 - सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-25-2013 - सात-6 , दिनांक 12 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal , the 12th June 2013

F. No. 15-25-2013 - Seven- 6. In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra - tola ) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column ( 3 ) there of :-

SCHEDULE

District : Shajapur Tahsil : Shujalpur

Designation of the Officer S. No. Name of original village authorized to prepare record of rights

(3)

(2)

(1)

1 01. Org . Vill . Avantipura Superintendent of Land P.H.No.-60 .

02. New Vill . Giglakhedi Records (permanent) , District-Shajapur.

2 01. Org . Vill . Magrola

02. New Vill .-Mayapur

P.H.No.-08 .

3 01. Org. Vill .-Raipur

02. New Vill .-Kheda Bolda

P.H.No.-07.

2196

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(3)

(2)

(1)

District : Shajapur Tahsil : Shajapur

Superintendent of Land 4 01. Org . Vill .-Pindonia

02. New Vill .-Kheda Records ( permanent) ,

District-Shajapur.

(Pindonia)

P.H.No. 42 .

5 01. Org . Vill .-Kheda

02. New Vill .-Kheda Pahad

P.H.No. 40 .

Tahsil : Moman Badodiya

District : Shajapur

Superintendent of Land 6 01. Org . Vill . Dudhana

Records (permanent) , 02. New Vill . Chak Duhana

P.H.No.-27 .

District-Shajapur.

7 01. Org . Vill .-Mohna

02. New Vill .-Banbor

P.H.No.-03 .

8 01. Org . Vill .- Chauma

02. New Vill .-Chauma Daak

03. New Vill .-Naya Chauma

P.H.No.-06 .

Tahsil : Susner

District : Shajapur 9 01. Org. Vill . Soyatkhurd Superintendent of Land

Records (permanent) , 02. New Vill .-Amanpur

District-Shajapur.

03. New Vill . Bikpura

P.H.No.- 11 .

Tahsil : Kalapipal

District : Shajapur 10 01. Org .Vill . Behrawal Superintendent of Land

Records (permanent) , 02. New Vill . Surtipura

P.H.No.-14 .

District-Shajapur.

District : Shajapur Tahsil : Agar

Superintendent of Land 11 01. Org. Vill .-Bajana

Records (permanent) , 02. New Vill. Bajana ka Kheda

P.H.No.-28 .

District-Shajapur.

12 01. Org . Vill.-Fatehpur Mendki

02. New Vill . Manakheri

P.H.No.-28 .

13 01. Org. Vill .-Hadie

02. New Vill .-Kabirkheda

P.H.No.-13 .

14 01. Org . Vill .-Palda

02. New Vill . Sultanpura

03. New Vill .-Budadugar

(Lala ka Kheda)

P.H.No.-22 .

(3)

(2)

(1)

Tahsil : Gulana

District : Shajapur

Superintendent of Land 15 01. Org. Vill . Sundersi

02. New Vill . Bherupura Records ( permanent) ,

District Shajapur .

03. New Vill .-Dungra

04. New Vill . Kalyanpura

05. New Vill. Hapakheda

P.H.No.-34.

Tahsil : Barod

District : Shajapur 16 01. Org . Vill . Barkhedi Barod Superintendent of Land 02. New Vill. Barkhedi Khurd Records (permanent) , P.H.No.-09 .

District-Shajapur.

17 01. Org . Vill .-Kheda Narola

02. New Vill .-Kheda Chohan

P.H.No.-14.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK GUPTA , Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 12 जून 2013

एफ. क्र. 15-26-2013- सात- 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा ) के लिए कॉलम ( 3 ) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेः-

अनुसूची

जिला : रायसेन तहसील : उदयपुरा

अधिकार अभिलेख ग्राम का नाम एवं

क्र.

प. ह. नं.

तैयार करने के लिए

प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)

(3) (1)

1 01. मूल ग्राम- पड़राई अधीक्षक, भू- अभिलेख, (नियमित ) जिला रायसेन.

02. नवीन ग्राम- बूढ़ा

प.ह.नं. 69.

जिला : रायसेन तहसील : बेगमगंज

अधीक्षक, भू- अभिलेख, 2 01. मूल ग्राम- सुनवाह

02 . नवीन ग्राम-गोरखी (नियमित)

जिला रायसेन.

प.ह.नं. 55 .

2197

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

भाग 1 ]

(3) (2)

(1)

जिला : रायसेन तहसील : बाड़ी

3 01. मूल ग्राम- गाजीखेड़ी अधीक्षक, भू- अभिलेख, ( नियमित ) जिला रायसेन.

02. नवीन ग्राम- सिलगोना टोला

प.ह.नं. 29 .

जिला : रायसेन तहसील : सिलवानी

4 01. मूल ग्राम- तीरथपुर अधीक्षक, भू- अभिलेख, ( नियमित ) जिला रायसेन.

02. नवीन ग्राम- रम्पुरा दाखली प.ह.नं. 02 .

जिला : रायसेन तहसील : बाड़ी

5 01. मूल ग्राम-शाहपुर अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित ) जिला रायसेन.

02. नवीन ग्राम- मादाटोला

03. नवीन ग्राम- भगवंतपुरा प.ह.नं. 13 .

6 01. मूल ग्राम- मुशकाबाद

02. नवीन ग्राम- शक्तिटोला प.ह.नं. 08.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. एफ 15-26-2013- सात- 6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-26-2013- सात-6 , दिनांक 12 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव. Bhopal , the 12th June 2013

F. No. 15-26-2013-Seven- 6.-In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village ( Majra- tola ) & original revenue village mentioned in column (2 ) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3 ) there of:-

SCHEDULE

District : Raisen Tahsil :Udaypura

S. No. Name of original village

Designation of the Officer authorized to prepare record of rights

(3) (2)

(1)

1 01. Org . Vill . Padarai Superintendent of Land Records ( Regular) , District Raisen .

02. New Vill .-Buda P.H.No.-69 .

(3) (2)

(1)

District : Raisen Tahsil : Begamganj

2 01. Org. Vill . Sunwaha

02. New Vill . Gorkhi

Superintendent of Land Records (Regular) ,

District Raisen .

P.H.No.-55 .

District : Raisen Tahsil : Badi

Superintendent of Land 3 01. Org. Vill. Ganji Khedi

Records (Regular ) ,

District Raisen .

02. New Vill . Silgona Tola P.H.No.-29 .

District : Raisen Tahsil : Silwani

4 01. Org. Vill . Tirathpur Superintendent of Land Records (Regular) , District-Raisen .

02. New Vill . Rampura Dakhli P.H.No.-02.

District : Raisen Tahsil : Raisen

Superintendent of Land 5 01. Org . Vill . Shahpur

02. New Vill . Madatola Records (Regular) ,

District-Raisen .

03. New Vill .-Bhagvantpur

P.H.No.-13 .

6 01. Org. Vill .-Mushkabad

02. New Vill . Shaktitola P.H.No.-08 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK GUPTA , Addl . Secу .

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

फा. क्र. 3 (बी) 1-2012- इक्कीस ब ( एक) . ( मेरिट क्र. 26 ) , राज्य शासन , श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला पिता श्री राम सुफल शुक्ला को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इलाहाबाद है. उसकी जन्मतिथि 01 अक्टूबर, 1981 है .

फा. क्र. 3 ( बी) 1-2012- इक्कीस ब( एक) .-( मेरिट क्र. 60 ) , राज्य शासन, श्री चन्द्रशेखर राठौर पिता श्री नंदराम राठौर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) 2198

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080- 44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार है. उसकी जन्मतिथि 27 जनवरी 1985 है.

फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012 - इक्कीस - ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 76 ) , राज्य शासन , श्री कमलनाथ जयसिंगपुरे पिता श्री ऊदल प्रसाद को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920- 40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल है. उसकी जन्मतिथि 07 अगस्त 1985 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 12 जून 2013

क्र. डी- 15-7-2013- चौदह- 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 ( क्र . 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा , कृषि विभाग की अधिसूचना 6631- 1166-14- ( 1 ) -58 , दिनांक 18 अप्रैल 1958 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति बागली के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है :-

स्थान

ग्राम पंचायत पुंजापुरा , तहसील बागली, जिला देवास के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 33/3 रकबा 0.835 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :-

खसरा क्रमांक क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(2)

क्रमांक (1)

(3) 0.835 1

योग .. 0.835

जिसकी सीमाएँ

उत्तर में श्री रूपा , नाना पिता श्री हेमा की भूमि.

दक्षिण में आदिम जाति कल्याण विभाग की भूमि.

पूर्वमें श्री ग्यारसिया पिता श्री उमराव की भूमि.

पश्चिम में पी. एफ. एवं प्रोजेक्ट फारेस्ट की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह , अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. डी- 15-7-2013- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 12th June 2013

No.D- 15-7-2013 - XIV 3. In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub - section (2 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare the following areas including all structures , enclosure , open places or locality in the market area for which a market at Krishi Upaj Mandi Committee , Bagli has been established by the Agriculture Department's Notification No. 6631-1166-14 ( 1 ) -58 , dated 18th April 1958 shall be sub - market yard namely :-

PALACE

An area of 0-835 hectare land of bellow mentioned Khasra number 33/3 Gram Panchayat Punjapura in Tehsil Bagli of District Dewas :-

Khasra No.

S. No.

Area ( In Hectare) 1

0.835 Total 0.835 भाग 1 ]

2199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

BOUNDED BY

On the North by Land of Shri Rupa , Nana S/ o Shri Hema.

On the South by Land of Tribal Welfare Department.

On the East by Land of Shri Gyarasiya S/ o Shri Umraw .

On the West by Land of P. F. and Forest Project.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. डी- 15-7-2013- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र . 24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 जून 2013 के द्वारा घोषित उप मंडी प्रांगण के सम्बन्ध में मंडी समिति बागली , जिला देवास के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी क्षेत्र घोषित करती है : -

क्षेत्र

( 1 ) ग्राम पंचायत पुंजापुरा, तहसील बागली , जिला देवास की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2 ) उप मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र.-

(1 ) पुंजापुरा, ( 2 ) भिकुपुरा, ( 3 ) नीमखेड़ा, ( 4 ) रातातलाई, (5 ) खाजूखेड़ी, ( 6 ) डागाडुंगी, ( 7 ) अहिरवास खुर्द , ( 8 ) बीरूपुरा , ( १ ) मानसिंह पुरा, ( 10 ) अहिरवास बुजुर्ग , ( 11 ) करड़ी , (12) लक्ष्मीपुरा , ( 13 ) लक्ष्मीनगर, ( 14 ) चन्दुपुरा,

भूरियापुरा , ( 15 ) बोरपड़ाव , ( 16 )

( 17) सुतारीपुरा , ( 18 ) केवटियापानी , ( 19 ) कोकुघट्ट्टा, ( 20 ) पापड़ापानी , ( 21 ) सोभलियापुरा, (22) पांझरिया , ( 23 ) पलासी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. डी- 15-7-2013- चौदह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , हेमराज सिंह , अवर सचिव.

Bhopal , the 12th June 2013

No.D - 15-7-2013 - XIV 3. In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this Department Notification even number dated June , 2013 the following area of Bagli of District Dewas shall be sub-market yard namely :-

AREA

(1) An area within the limit of Gram Panchayat Punjapura in Tehsil Bagli of District Dewas .

(2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the sub -mandi market yard namely :-

( 1) Punjapura , (2) Bhikupura , ( 3 ) Neemkheda , (4) Ratatalai , (5) Khajukhedi , (6) Dangadungi , ( 7 ) Ahirwas khurd , (8 ) Beerupura , (9 ) Mansingh Pura , (10) Ahirwas Bujurg , ( 11 ) Kardi ,

( 13 ) Laxminager , (12) Laxmipura ,

( 15 ) Boorpadav , (14) Chandupura ,

17 ) Sutaripura , (16) Bhuriapura , (

(18) Kavatiapani , ( 19 ) Kokughatta , (20) Papdapani , ( 21 ) Sobhaliapura , (22) Panjharia , (23 ) Palasi .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

HEMRAJ SINGH , Under Secy.

2200

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 28 मई 2013

प्र. क्र. 15 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(4)

(1)

1.566 विदिशा शमशाबाद

(3) मोहनपुरा

योग : 1.566 (2)

सापन उद्वहन सिंचाई योजना.

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर बाह परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , शमशाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 29 मई 2013

क्र. 430 - भू.अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(4) (1) (2)

खरगोन भीकनगांव

(3) बसंतपुरा 0.154 आबादी ( गावठान ) शासकीय भूमि में स्थित संरचनाएं ( मकान ) भूमि को छोड़कर.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बसंतपुरा तालाब डूब क्षेत्र हेतु कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खरगोन.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2201

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

दमोह , दिनांक 31 मई 2013

क्र. भू.अ.अ. - 2012-13 - प्र.क्र. अ-82 वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम/नगर

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) तहसील का नाम

(3)

(1) (2)

पटेरा

दमोह

गुदरी कुम्हारी कुलुवा चीलघाट

(4) 1.20 1.93 0.72 1.46 योग : 5.31 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह .

गुदरी हाईकेनाल योजना की नहर के प्रयोजन में आने वाली भूमि.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड, हटा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. - भू.अ.अ. - 2012-13- प्र.क्र. 7-अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम/नगर

तहसील का नाम

(3)

(1) (2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.10 दमोह

हटा

हरदुआ उमराव

योग : 0.10 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , ( भ/स ) , दमोह.

गर्नेह वांसन हरदुआ उमराव मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि काअर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/ स ) , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2202

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 6 जून 2013

क्र. 459- वाचक- प्र.क्र. अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(5)

(3)

(2) मनावर

(1) धार

(4) 0.446

लंगुर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर.

(पूरक प्रकरण) प.ह.न. 22/57

(6) औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 135990 मी. से 141220 मी. के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 6 जून 2013

प्र. क्र. 08 - अ- 82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

ग्राम का नाम

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में )

कुल रकबा (हे. में )

(2)

(4)

(1) रायसेन बेगमगंज

(3) मसूरबाबड़ी

(6) नहर निर्माण हेतु.

0.113

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रायसेन .

133/1 133/2 133/3

0.725 3.775 0.295 2203 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

0.097

139

0.024

नहर निर्माण हेतु.

बेगमगंज मसूरबाबड़ी

रायसेन

0.121

1.323

140/1

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रायसेन.

134-135/1

2.115

1.667

0.049

134-135/2/ 1

1.011

134-135/2/2

134-135/2

0.805

7.813

देवलापुर

101/1/2

4.047

0.995

4.047

101/1/3

101/2/2

4.047

4.047

101/2/3

9.823

101/2/1

0.579

0.077

99

0.805

0.154

98

0.866

0.137

65-70

0.356

0.065

68-69

0.012

105/67

0.093

1.202

0.158

59

2.254

56,109,56/1

0.490

56,109,56/2 0.809

52/2,54/1/3 ,

2.257

0.146

107/54/1 ,

108/54

0.178

0.178

54/2,107/ 54 /2 ,

55/2

0.825

6.045

22/1/1/3

0.121

1.331

21

0.736

13.321

27

0.251

12.032

केशलोन 54,55,65/1

4.047

0.125

54,55,65/2

0.065

54,55,65/3/1 1.011

1.011

0.049

54,55,65/3/2

2.023

0.049

54,55,65/4

0.162

0.999

56

0.234

3.201

57

0.251

1.469

58

2.314

0.470

28

0.073

1.619

27/5/3

0.287

2.120

32

0.664

2.856

24/1/1

24/1/2

2.853

0.664

24/2

2.856

24/3

2.856 2204

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(3)

(2)

(1)

16

15

17

74/33

46/1

46/2/1

46/2/2

46/3

45/1

खजूरिया गोसाई 182,183,185 ,

186/1

182,183,185 ,

186/2

179

233/175/1

233/175/2

233/175/3

233/175/4

230/175

242/175/1

242/175/2

242/175/3

118

113,114,116

120

121

113,114,

116/2/2

113,114,

116/2/1

35,36,115 ,

217/36/1

35,36,115,

217/36/2/1

35,36,115,

217/36/2/2

237/151

152,153/1

152,153/2

154/1

154/2

160

(6) (4)

(5)

0.514

0.137

नहर निर्माण हेतु 0.016

0.462

0.154

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रायसेन.

0.798

2.468

0.065

0.170

4.047

4.500

0.081

1.821

0.101

6.540

0.267

0.090

6.891

0.061

0.457

0.352

0.360

3.605

0.243

0.263

0.283

0.283

0.283

0.041

0.162

0.170

0.170

0.146

0.170

0.283

0.049

0.206

3.249

0.283

0.089

0.024

0.179

1.627

0.142

0.117

1.619

0.413

1.619

0.161

2.833

0.170

1.141

3.762

0.770

1.214

0.227

1.214

0.943

1.275

0.045 2205 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

(6) (2)

(5)

(1)

(3)

(4)

1.465

0.161

मेंहदी 117/89/2

0.028

94/1/1/1

0.004

94/1/1/2/1

0.004

94/1/1/2/2

0.004

94/1/1/2/3

94/1/1/2/4

0.008

94/1/1/2/5

0.008

0.113

94/1/1/3/1

0.004

0.004

94/1/1/3/2

0.020

94/1/1/3/3

94/1/2/1

0.028

94/1/2/2

0.024

0.025

94/1/2/3

94/2

0.077

0.125

0.065

93

91/1

0.186

0.065

91/2

0.182

0.451

0.081

99

0.170

120/100

0.202

106

1.141

2.072

0.211

103,104

105

0.154

0.205

2.063

101,102

0.138

42

0.049

0.461

107/1

0.073

0.461

107/2

1.360

107/3

41/1

0.341

41/2

0.652

41/3

0.331

41/4

0.331

0.041

41/5

0.186

43/1

0.919

43/2

0.161

43/3

0.020

0.009

2.101

44

0.240

1.914

38,39,137/39/1

38,39,137/39 /2 1.910

0.093

0.093

416/2

बम्होरी टीटोर

414

0.332

1.145

413

0.664

0.024

412/1

0.886

0.134

412/2/1

0.146

0.271

412/2/2

0.009

411/1

0.1621

411/2

0.328 2206

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(3)

(4)

(6) (2)

(5)

(1)

422/109

0.129

0.049

0.975

0.178

108,109

0.009

110

0.182

0.660

107

0.032

0.211

113

1.311

0.081

0.858

102

88/1/1

1.113

0.085

88/1/2

2.023

88/2/1

0.316

88/2/2

0.647

0.134

117/1

0.441

0.205

85

4.577

0.467

0.077

132/1

0.255

132/2

135-136/1

0.741

0.065

0.530

135-136/2

0.466

135-136/3

0.049

135-136/4

0.041

138/2/1

138/2/2/2/1

0.929

0.066

138/2/2/2/2

0.121

138/2/2/1

138/3

0.117

0.113

138/4

0.061

0.234

138/5/1

138/5/2/1/1/1 0.109

0.053

138/5/2/1/1/2

0.259

138/5/2/1/1/3

1.149

138/5/2/1/2/1

138/5/2/1/2/2 0.243

138/5/2/2

0.141

0.206

237/1/1

0.033

0.041

237/1/2

237/2

0.381

0.032

237/3

0.150

0.061

238/1

0.040

238/2

239/1

0.162

0.121

239/2

0.267

239/3

0.154

0.040

0.057

245/1

0.109

245/2

0.077

0.372

247

0.894

0.170

249/1

0.242

249/2

0.304

0.004

250 2207 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(4)

(6) (2) (3)

(5)

(1)

0.720

280/1/1

0.282

280/1/2

280/1/3/1

0.336

0.336

0.186

280/1/3/2

280/1/3/3

0.332

1.003

280/2/1

280/2/2

0.712

277/1

0.283

0.036

277/2

0.166

277/3

0.121

0.032

278/1

278/2

0.121

0.356

263/1

0.073

0.045

263/2

263/3

0.081

265/1

0.166

0.057

265/2

0.061

0.040

266/1

0.186

266/2

0.053

0.142

266/3

267/1

0.364

0.158

0.405

267/2

267/3

0.517

1.954

0.101

215/1

0.733

215/2

0.615

0.154

217/1

217/2

0.283

0.595

216

0.073

5.835

0.558

173,174

0.073

133/1

0.150

133/2

0.121

66/134/1/1

0.889

0.850

3.088

66/134/1/2

0.364

66/134/1/3

1.416

66/134/2

1.364

64/1

0.113

2.849

64/2

0.368

2.703

46/1

1.417

46/2

1.813

38

0.158

1.411

37

0.138

1.894

0.259

30,36

0.263

28/1

1.214

1.777

28/2

0.263

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 2208

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 11 जून 2013

क्र. 6205 - भू- अर्जन -01-अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2 )

भूमि का विवरण

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला तहसील

ग्राम

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(4)

(5)

(2) (3)

(1)

2.049

हरदा

बैड़ियाकलां

भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया

सिराली

बाफला माईनर की 8 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट :- भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/ भू-अर्जन अधिकारी , खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

संशोधित अधिसूचना

बुरहानपुर, दिनांक 12 जून 2013

क्र. क - वाचक - भू- अर्जन-2012 - प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा

भूमि का विवरण

का विवरण तहसील ग्राम का नाम

जिला

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (2)

(4)

(5)

(3)

गणपति नाका से सिन्धी बस्ती

0.120

लालबागमाल

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण

बुरहानपुर

(1) बुरहानपुर

मार्ग निर्माण.

1.890

हमीदपुरा

विभाग , संभाग बुरहानपुर.

2.196

एमागिर्द

योग : 4.206

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय एवं भू- अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

कार्यालय, कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश, एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 13 जून 2013

प्र. क्र. 14- अ- 82-2010-2011.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

5.500

देवनगर

छतरपुर लवकुशनगर (लौड़ी)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर ( लौड़ी) .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , तहसील कार्यालय , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 17- अ - 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

2.500 लवकुशनगर थुराटी

छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लवकुशनगर.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु. भू-अर्जन.

(3 ) भू- अर्जन के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2210

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 10 जून 2013

प्र. क्र. अ-82-12-13-4015 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील- बड़नगर

(ग) ग्राम- टोकरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.15

5

योग.. 0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बड़नगर- सुन्दराबाद-खरसौंदकलां उन्हेल मार्ग निर्माण में ग्राम टोकरा में निजी भूमि अधिग्रहण.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. अ- 82-12-13-4016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख ) तहसील- बड़नगर

(ग) ग्राम- बालोदाकोरन

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.05

649

0.03

650/1

0.01

650/2

योग. 0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बड़नगर- सुन्दराबाद- खरसौंदकला- उन्हेल मार्ग निर्माण में ग्राम बालोदाकोरन में निजी भूमि अधिग्रहण .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बड़नगर में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. अ- 82-12-13-4017.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख ) तहसील- बड़नगर

(ग ) ग्राम- नकूचाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टर .

अर्जित रकबा

खसरा नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.03

251

योग.. 0.03

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बड़नगर- सुन्दराबाद- खरसौंदकला- उन्हेल मार्ग निर्माण में ग्राम नकूचाखेड़ी में निजी भूमि अधिग्रहण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़नगर में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2211

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 10 जून 2013

क्र. 05 - अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- वारासिवनी

(ग ) ग्राम- नांदगांव, प.ह.नं. 1/20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.108 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(1)

0.012

155/7

(2) 0.048 0.024

169/10 169/11

169/23

0.024 योग.. 0.108

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- सिरपुर नांदगांव मार्ग के नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 06 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- तिरोडी

(ग ) ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.002 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.094

64, 66/3

0.014

62/17, 63/4

0.466

62/3 से 11 तक

62/14, 63/1

वृक्ष सहित

0.247

62/18 , 65/2

0.085

283/6 , 285/6

284/3

0.093

283/3 , 285/3 ,

284/2

0.044

283/2 , 285/2

291/1

वृक्ष सहित

0.077

283/5 , 285/5

291/3

0.028

290/2

286

0.093

0.044

290/1

0.121

287

0.170

288/6 , 289/6

288/7, 289/7

0.118

288/5 , 289/5

0.106

288/4, 289/4

0.182

288/3 , 289/3

297/8

0.061

0.189

293/2, 294/1

296/2

0.032

297/7

0.299

293/1 , 296/1 2212

(2)

(1)

0.223

288/2, 289/2

297/3

0.041

288/1 , 289/1

297/1

0.462

283/1 , 284 ,

285/1

वृक्ष सहित

0.608

62/1, 62/13 ,

65/1 , 66/4

0.089

282/7, 285/7

284/4

0.016

283/8, 285/8

284/5

4.002

योग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- बालाघाट जिले में कटंगी से तिरोडी नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं हल्का पटवारी के मुख्यालय ग्राम पौनिया में किया जा सकता है.

क्र. 07 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील - तिरोडी

(ग ) ग्राम- तिरोडी, प.ह.नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.702 हेक्टर.

रकबा

खसरा नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.267

1/3, 2/5

0.089

68/4

0.032

65/3, 66/2

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013-

(2)

(1)

0.069

5 , 6 , 7 , 8 , / 1

0.121

5/10 , 6 , 7 , 8/9

0.186

5/9 , 6 , 7 , 8/8

0.004

3/3, 4/2

0.024

5/8 , 6 , 7 , 8/7

0.101

68/1

68/2

0.016

0.028

1/1 , 2/1

69

0.611

0.154

2/2, 3 , 4 , 5/2

1.702

योग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- कटंगी से तिरोडी नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं हल्का पटवारी ग्राम तिरोडी के मुख्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 08 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- तिरोडी

(ग ) ग्राम- पौनिया, प.ह.नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.316 हेक्टर .

रकबा

खसरा नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.231

504/5 , 505

506/2

वृक्ष सहित

0.174

504/2, 503 ,

507/1

0.057

498 , 500/11 ,

499/12 भाग 1 ]

2213

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

(2) (1)

0.040 498, 500 ,

499/9

0.142 504/9 , 505 ,

506/7

0.032 501/1

0.008 96/1

0.210 498 , 500/10 ,

499/11

0.170 498 , 500/6 ,

499/7

0.101 499/10 , 498 ,

500/9

0.044 498, 500/12 ,

499/13

0.243 498, 500/7 ,

499/8

0.125 498 , 500/2 ,

499/3

0.008 464, 467/1 ,

465, 478/2

0.036 523/8

0.138 407/2

0.190 504/8 , 505 ,

506/6

0.085 504/7 , 505 ,

506/5

0.260 405/2

0.061 458/1 , 3

458/2

0.081

0.049 408/2

0.081 4048, 456/6

0.060 404/7 , 456/5

0.256 404/2, 456/1

0.312 403/1, 404/1

0.377 403/4, 404/5

405/1

0.020 407/1

0.455

वृक्ष सहित

(2)

(1)

0.024

408/4

0.587

408/1

0.223

395/2, 409/2

वृक्ष सहित

0.016

497/2

0.077

498 , 500/4

499/5

0.332

135, 136/2

0.117

142, 143/4,

395, 409/5

0.081

142, 143/1

395 , 409/1

वृक्ष सहित

0.069

15/1

0.028

15/7

0.008

131, 133/20

137, 138/20

0.024

132/7

0.061

132/6

0.101

132/3

*0.166

131, 133/12

137, 138/12

0.061

87/1

0.377

7/4

0.397

108 , 110 , 111 ,

112, 113/2 , 114/4

107/4

0.012

0.016

98/3

0.280

16/3

0.341

107/5

0.187

107/9

0.426

108 , 110 , 111 ,

112, 113 , 114/1

0.425

498, 500/3 ,

499/4

0.045

498 , 499 , 500/1

0.195

131, 133 , 137 ,

138/15

0.284

15/6 2214

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(2)

(1)

7/1

0.121

0.012

142, 143/5 ,

395 , 409/6

0.320

132/5

0.016

107/8

0.202

142, 143/11 ,

395, 409/12

0.114

142, 143/2

395, 409/3

0.069

142, 143/12

395, 409/13

0.012

142, 143/3

395, 409/4

0.547

97/2, 130

0.061

135, 136/1

0.283

135, 136/3

0.061

132/4

0.434

107/3

0.061

142, 143/10,

395/10 , 409/11

11.316

योग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- बालाघाट जिले में कटंगी से तिरोडी नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं हल्का पटवारी के मुख्यालय ग्राम पौनिया में किया जा सकता है.

क्र. 09 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- वारासिवनी

( ग ) ग्राम-मेहन्दीवाडा, प.ह.नं. 24/32

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.444 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा

(हे . में)

(2)

(1)

0.029

738

0.048

748

0.254

739/1 , 2, 3

0.047

735

0.064

744/1 से 6 तक

0.002

745/1 से 4 तक

0.444

योग. .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- गर्रा वारासिवनी महाराष्ट्र बार्डर (एमडीआर ) में टोल प्लाजा के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 10 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- बैहर

(ग ) ग्राम- दमोह , सिंघनपुरी , बोरी , खुरसीपार एवं डोरली प.ह.नं. 37 एवं 38.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-86.831 हेक्टर .

रकबा

खसरा नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

ग्राम-दमोह

446

1.890

447

1.993

2.428

443/2 भाग 1 ]

2215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(2) (1)

1.720 448

0.064 444/2

0.020 444/3

0.210

0.251 445/1

0.364 445/2

0.137 445/3

0.177 445/4

0.157 305

0.028 304/1

0.068 304/2

0.032 304/3

6.916 443/1

0.607 440/1

1.461 440/11

1.700 440/4

0.509 440/5

0.405 440/3 , 9

0.854 440/6

0.405 440/7

0.304 440/10

0.505 431

1.080 440/12 , 13 , 14 , 15

24.285

योग.

ग्राम-सिंघनपुरी

0.405 220/9

0.405 220/13

0.550 207/4

0.101 207/5

0.254 207/6

0.084 207/3

0.060 121

0.724 123

0.340 246/4

योग. 2.923

(2)

(1)

ग्राम-बोरी

1/5

0.202

0.202

1/12

0.405

1/13

0.850

1/14

0.680

1/8

0.267

1/9

1/10

1.258

0.574

1/6

0.405

1/7

0.607

0.728

1/3

1.699

1/4

7.877

योग..

ग्राम-खुरसीपार

0.555

129

132/9

0.129

0.372

130

132/1

0.809

0.141

132/2

0.428

130

130

0.145

131

0.133

0.040

133/6

0.274

127/3

0.080

126

0.060

116

0.121

117

0.113

110/1

0.113

110/2

0.044

109/1

0.044

109/2

0.040

109/3

0.084

112/1

0.048

43/4

0.048

43/5

0.222

41/3

0.080

112/3

0.161

105/5

105/3

0.150 2216

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(2) (1)

0.064 104

0.202 62/1

62/2

0.020

0.174 63/5

0.174 63/1

66/1

0.222 66/2

0.023

0.093 66/3

0.093 66/4

66/5

0.093

0.084 53/1

0.084 53/4

0.161 53/5

0.056 49/1

0.056 49/2

0.056 49/3

0.048 43/1

0.056 43/2

0.056 43/3

6.249

योग ..

41.334 कुल अशासकीय भूमि का योग ..

शासकीय भूमि

ग्राम- दमोह

8.081 432/1

1.631 432/2, 3

11.331

योग..

ग्राम-सिंघनपुरी

0.056 208

214

1.367 213

1.011

1.363 212

122

0.226 220/1

4.621

8.644

योग.

(2)

(1)

ग्राम-बोरी

4.755

1/1

5.240

4/1

5

0.938

योग.. 10.933

ग्राम-डोरली

0.303

164

योग.. 0.303

ग्राम-खुरसीपार

13.227

133/1 से 14 तक

65/1

0.356

0.368

44/1

0.315

42/1

0.020

24

14.286

योग..

45.497

कुल शासकीय भूमि का योग ..

कुल भूमि का योग 86.831

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- कुदरई जलाशय के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री , बंजर नदी परियोजना बैहर में किया जा सकता है.

क्र. 11 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- वारासिवनी

(ग ) ग्राम- मेहन्दीवाडा, प.ह.नं. 24 2217

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

भाग 1 ]

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.158 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.020

705/4 706/4

0.008

687/4 , 688/4

0.065

709/2

708/2

0.065 योग.. 0.158

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत वारासिवनी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी.एम. मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- वारासिवनी

(ग) ग्राम- पौनेरा, प.ह.नं. 23

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.049 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में) (2)

(1)

20/1

0.121

0.081

181/1

0.352

11

0.049

179/10

10/7

0.081

0.081

187/3

179/3

0.146

0.041

10/4

(2)

(1)

0.008

187/2

10/1

0.089

योग.. 1.049

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत चैन क्रमांक 2298 के स्केप से जल निकासी नहर के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 13- अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- वारासिवनी

(ग ) ग्राम- झालीवाडा, प.ह.नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.361 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.065

92/2

0.016

463/1

700/1

1 कुआं

0.049

448/1

0.024

788/2

789/3

0.045 एक कुआं 449//2

0.053 एक कुआं 789/1

0.036

0.041

461/5

0.032

767/9

योग.. 0.361 कुआं 3 नग (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन - राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत वारासिवनी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

2218

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 14 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील - वारासिवनी

(ग) ग्राम- बधोली , प.ह.नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.270 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.109

6/1

7/6

0.008

7/2

0.036

7/3

0.032

7/7

0.053

9/3

0.364

0.093

6/2

7/1

0.077

0.016

110

6/3

0.138

0.053

7/8

84

0.291 योग.. 1.270

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन - राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत बघोली वितरक नहर के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 15 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- वारासिवनी

(ग ) ग्राम- बासी- बकेरा, प.ह.नं. 23

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.562 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

242/3

0.214

80/2

0.093

0.073

318/2

0.036

80/4

295

0.093

80/3

0.053 योग.. 0.562

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत बांसी बकेरा माईनर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 16 - अ-82 - वर्ष 2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( क ) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील - वारासिवनी 2219

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम - बधोली, प.ह.नं. 32

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.388 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.012

272/1

0.008

272/5

0.010

191/1

0.008

287/1

272/2

0.024 एक कुआं

0.012

277

0.024

198/5

319

1 कुआं

0.012

272/3

0.041

272/6

0.069

249

0.012

272/4

0.004

276

0.152

280/3

0.388

योग..

2 कुआं (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत वारासिवनी केनाल पर डब्ल्यू. बी.एम. निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 17- अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- वारासिवनी

(ग) ग्राम कौलीवाडा, प.ह.नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.258 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.012

133/2

282/2

0.012

0.008

113/5

114/1

0.032

0.012

289/1

0.049

142/1

0.045

142/2

0.008

136

0.020

278/4

0.028

143

39/4

0.032

योग. 0.258

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर वारासिवनी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी.एम. मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 18- अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि

(क ) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- वारासिवनी

(ग ) ग्राम झालीवाडा, प.ह.नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.616 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.202

8/7 , 10/14

0.429

39/6 2220

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(2)

(1)

0.162

618

0.012

617

0.089

8/4, 10/6

0.101

40, 41/1

619/2

0.081

0.069

614

10/2

0.283

584

0.223

0.081

619/3

0.069

613/1 , 3

0.182

18/1 , 39/1

0.552

580

616

0.081

योग.. 2.616

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अन्तर्गत मिर्चीटोला वितरक नहर के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 19 - अ - 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- वारासिवनी

(ग ) ग्राम- बकेरा , प.ह.नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.319 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.016

261/5

0.012

257/4

(2)

(1)

257/6

0.012

258/5

0.020

259/5

0.020

0.024

269/6

267

0.004

0.029

269/1 ,

269/7

1 कुआं

277/4

0.053

0.024

127/2

0.020

278/9

246

0.040

0.045

264/3

योग. 0.319 एक कुआं (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत बकेरा वारासिवनी माईनर पर डब्ल्यू. बी.एम. मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 20 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील - वारासिवनी

(ग) ग्राम-लालपुर, प.ह.नं. 33

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.165 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.012

716

712/4,710

0.101 एवं 1 कुआं 698

0.158 भाग 1 ]

2221

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

(2)

(1)

0.016

701

0.024

912

0.089

382/3

0.024

386

0.012

389

0.012

694

0.008

648/1

0.020

1017/1

0.024

1019

0.032

1030

0.020

634

636

0.028

0.085

1018

638

0.008 एवं 1 कुआं 1035

0.032एवं 1 कुआं

0.065

1038

0.020

625

1040

0.150

623/1

0.016

0.045

639

0.012.

633, 632

0.016

624

622

0.028

0.024

591

0.020

623/2

0.016

635

0.024

631

0.024

671

320/1 708 , 809 03 नग कुआं

योग.. 1.165 एवं 6 नग कुआं (2) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना की वारासिवनी शाखा मुख्य ब्रांच पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 21 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- खैरलांजी

(ग) ग्राम- झिरिया, प.ह.नं. 44/3

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.339 हेक्टर .

रकबा

खसरा नंबर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.073

331/34

0.041

362

0.016

361

0.041

363

0.020

364

0.008

365/1 , 366/2

0.036

367, 368

369, 370/2

0.032

386/4, 5

0.012

365/2 , 367/3 , 366/4

0.028

367 , 368 , 369 , 370/4

372/3 , 373/3

0.032

369/3 , 372/2

योग.. 0.339

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन - राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के अंतर्गत वारासिवनी मुख्य ब्रांच पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 22 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 2222

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बालाघाट

(ख ) तहसील- खैरलांजी

(ग) ग्राम-डोगरिया, प.ह.नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.439 हेक्टर.

खसरा

नंबर

(हेक्टर में) रकबा

(1)

(2)

573/2

0.020

567/1

0.061

0.016

566/2

0.028

559/3

559/6

0.024

520/3

0.028

520/1

0.032

524

0.028

0.041

529

0.242

530/2

0.024

532/2

206/1

0.061

0.061

206/2

432

0.121

0.032

206/9

0.036

206/3

206/7

0.020

0.032

588/6

13/1

0.073

0.024

9/1

0.028

45

0.032

227/3

0.101

228

0.028

531/3

437

0.065

0.049

202/1

202/2

0.049

0.061

396/3

0.061

208

0.138

203

1.439

योग..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के अंतर्गत वारासिवनी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 23 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- तिरोडी

(ग) ग्राम- आजनबिहरी , प.ह.नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.218 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

260/6

0.061

111/2

0.032

0.040

178/4

0.040

179/4

1/16

0.045 0.218

योग..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत आजनबिहरी टेल माईनर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 24- अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन भाग 1 ]

2223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- वारासिवनी

(ग ) ग्राम- उमरवाडा, प.ह.नं. 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.460 हेक्टर .

रकबा

खसरा

नंबर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.020

417/2

0.243

380/3

0.016

184/2

417/5

0.020

0.004

377/1

0.020

366

382

0.085

0.016

377/2

0.020

406

0.016

184/1

0.460

योग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत वारासिवनी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 25 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- खैरलांजी

(ग) ग्राम- अमई, प.ह.नं. 03

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.731 हेक्टर .

रकबा (हेक्टर में)

(2)

खसरा नंबर (1)

0.028

90/1 से 4 तक 91

0.004

94, 95 , 96/1

0.012

94, 95 , 96/3

0.024

495/2

0.028

493/1

0.057

492/6

0.020

542/4, 543/3

0.024

546/2

0.014

92/1 , 2

0.016

94, 95 , 96/2

0.024

103

0.016

495/4

0.036

493/2

0.041

492/3

0.053

544/1 , 2

0.020

93

0.016

102/2

0.012

164, 165/2

0.020

494/1

0.016

493/3

0.016

491/2

0.036

545/4

0.004

104

102/3

0.016

0.077

163/1 , 2

0.028

494/2

0.012

493/4

0.020

542/35 , 43/1

545/2

0.041 0.731

योग..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत वारासिवनी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

2224

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

क्र. 26- अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- वारासिवनी

(ग ) ग्राम- रेगांझरी , प.ह.नं. 34

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.617 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

244/1

0.028

0.101

248/4

0.012

251/8

0.016

259

0.012

258/1

0.057

244/2, 3 , 4

0.008

250/1

0.012

257/4

0.020

257/2

0.012

258/6

0.024

245

0.053

250/2

0.008

255

0.020

258/4

0.049

262/1

0.121

284/1 , 2

0.012

251/7

0.032

257/1

0.020

251/4

0.617

योग.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत रेगाझरी ब्रांच केनाल पर डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 27 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

( क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील - खैरलांजी

(ग) ग्राम- झिरिया , प.ह.नं. 44/3

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.014 हेक्टर .

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

खसरा नंबर (1)

0.014

340/5

0.014

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर के अंतर्गत मुरझड वितरक नहर के तहत झिरिया माईनर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 28 - अ- 82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- वारासिवनी

(ग ) ग्राम- बांसी, प.ह.नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.262 हेक्टर .

रकबा

खसरा नंबर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.040

277/1

211

0.012 भाग 1 ]

2225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(2)

(1)

0.045

216/1

0.040

214

213

0.032

0.081

538/2

210

0.012 0.262

योग..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के अन्तर्गत बांसी माईनर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 29 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- तिरोडी

(ग ) ग्राम- बम्हनी, प.ह.नं. 04

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.380 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

0.120

(1) 121/1 110 , 111 , 112/4 43/7

(2) 0.180 0.080 0.380

योग..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना की मुख्य नहर के अंतर्गत बम्हनी एवं गुरूकुल माईनर निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 30 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- तिरोडी

(ग) ग्राम- चिचगांव ( हमेशा ) प.ह.नं. 04

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.255 हेक्टर.

रकबा (हेक्टर में)

खसरा नंबर (1) 48/23

166/1

0.095 0.080 0.080

172/2

(2) 0.255

योग.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना मुख्य नहर के अंतर्गत हमेशा माईनर के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 31 - अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- तिरोडी 2226

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

(ग) ग्राम- बम्हनी, प.ह.नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.621 हेक्टर.

खसरा

नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

121/2

0.140

121/3

0.097

130/5

0.183

0.201

130/6

0.621

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु अतिरिक्त मार्ग निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 32- अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- खैरलांजी

(ग ) ग्राम- झिरिया, प.ह.नं. 44/3

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.102 हेक्टर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

0.016

34/16

(2) 0.026

235/1

0.060

235/16

0.102

योग..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन- राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर के अंतर्गत झिरिया मायनर क्रमांक-2 के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक 3 , कटंगी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 33 - अ- 82 - वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- कटंगी

(ग ) ग्राम- चिकमारा , प. ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.194 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

219/2

0.303

0.061

437/3

179/1

0.343 कुँआ

0.004

178/1

527/4

0.178

0.119

437/5

0.061

437/9

438/6

0.101

438/7

0.081

0.016

438/4

438/5

0.081

438/1

0.081

0.002

437/6

0.526

179/2

1.397

217

0.405

180

0.485

183

0.006

438/9

0.012

549

547

0.202

0.162

546/1

0.364

544

545

0.032

542/4

0.089

538

0.183

537

0.040

529

0.101 भाग 1 ]

2227

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

(2)

(1)

528/3

0.142

513/2

0.061

514

0.304

513/1

0.304

0.647

512/1, 2,3

0.121

502/2

500/1

0.287

0.077

500/2

502/1

0.477

499

0.105

498

0.044

0.348

497/2

439/3

0.385

439/2

0.190

439/1

0.162

0.012

438/10

438/8

0.093

योग. 9.194 कुआं 01 ( 2) सार्वजनिक प्रयोजन- बालाघाट जिले में तहसील कटंगी से तिरोडी नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है .

( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं हल्का पटवारी ग्राम तिरोड़ी के मुख्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 34- अ-82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख) तहसील- कटंगी

(ग ) ग्राम- चौखण्डी, प. ह.नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.873 हेक्टर .

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

40/1

0.222 कुंआ/मकान 40/2

0.405

40/4

0.061 मकान 45/2

0.129

(2)

(1)

78

0.218

79/3

0.190

79/4

0.020

0.020

80/3

80/4

0.081

127/1

0.081

127/2

0.141

128/2

0.250

0.385

128/3

128/4

0.028

129/1

0.602

0.688

129/4

129/5

0.141

0.072

129/6

131

0.485

132/1

0.121

132/2

0.243

134

0.169

137

0.283

135

0.169

0.243

136/1

138

0.032 वृक्ष सहित

0.081

139/1

139/2

0.226

139/4

0.097

142/1

0.263

143/1

0.263

0.061

173/1

182/2

0.646 एवं कुंआ 173/2

0.081 कुंआ 182/3

0.006

182/4

0.121

183

0.094

184/1

0.010

208

0.263

213

0.182

योग.. 7.873

परिसंपत्ति

03

कुआं

02

मकान

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन- बालाघाट जिले में तहसील कटंगी से तिरोडी नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) अधिकारी , बालाघाट के न्यायालय में एवं हल्का पटवारी ग्राम तिरोडी के मुख्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. चन्द्रशेखर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2228

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 11 जून 2013

क्र. 1273 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- पुरवा 381

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.900 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(3) खसरा नं. (1)

0.070

0.101

559

0.656

0.110 560

0.020

0.101

561

2.772

0.540 563

3.257

0.954 567

0.120

0.235

568

0.210

0.050 569

570

0.450

1.133

0.407

1.230

573

0.016 818

0.967

0.240

0.547

819

0.540 820

0.579

0.065

0.010 821

0.959

0.070 822

0.336

0.260 826

0.020

0.336

827

828

1.173

0.510

0.371

1.133

829

830

0.081

0.030

0.118 831

0.239

0.101 833

0.259

0.050 834

0.490

(3)

(2)

(1)

0.038 835

0.401

839/1

0.277

0.250 839/2

0.277

839/3

0.570 840/1

0.470

0.473

840/2

0.280 841/1

0.465

0.469

841/2

0.650 842

1.910

0.100 843

1.991

0.020 868

0.053

0.200

0.200 889

0.032

0.032

890

891

0.012

0.012

0.050 892

0.109

0.280 893

0.684

0.332

0.090 894

0.180 895

0.413

0.240

0.648

896

0.260 897

0.372

899

0.352

0.110

0.060 825

0.170

0.020

0.243

922

0.040 923

0.198

0.219

0.100 924

0.263

929

0.110

0.190

0.214

930

0.263

0.209 931

0.030 932

0.085

0.045 933

0.081

0.204

0.295

934

0.352

0.224 935

0.030

0.452

936

0.6370 942/1

0.546

942/2

0.546

0.050 943

0.898

योग : 10.900 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

2229

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

भाग 1 ]

क्र. 1275 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- टटिहरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.385 हेक्टेयर.

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (3) (1)

(2)

1.971

12/1 क

0.340

2.642

12/2ख

12/2

0.684

0.050

1.076

13

0.260

0.536

14/1

14/2

0.535

0.050

0.352

25

0.320

1.655

27

0.040 28/1

0.142

28/2

0.016

0.208

0.865

29/1

0.365

29/2

0.070

0.591

30/1

0.024

30/2

0.053

0.012 36/1

0.052

36/2

0.050

4.876

37

0.040 38

0.518

0.500

1.562

39

0.160

0.437

55/1

0.437

55/2

0.040

0.502

56

0.650

2.100

57/1

1.214

57/2

0.003

0.032

70

0.069

71/1

0.389

0.647

71/2

0.716

71/3

0.030

0.478

109

(2)

(3) (1)

0.080 110/1

0.117

110/2

0.118

0.081

0.250

0.081

111/2

0.081

111/3

0.267

111/4

0.070

0.061

112/1

0.250

112/2

0.061

112/3

0.013

0.198

136

0.140

0.474

141

0.120 142

0.198

0.010

0.416

106

0.010

0.830

144

0.130

0.364

145

0.350

1.104

146

कुल योग : 5.385 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों काअर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1277 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम-लढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.308 हेक्टेयर.

खसरा

नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(3) (1)

(2)

0.080

0.202

13

0.020

0.227

14 2230

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(3)

(2)

(1)

0.030

0.073

18

0.318

0.120 20

0.120

0.227

76

0.024

0.010 77

0.049

0.049 78

0.085

0.085

79

0.024

0.024 80

0.210

0.210 81

0.263

0.095 82

0.413

0.188 83

0.100 84/1

0.089

0.040

84/2

0.915

0.120 85

0.040

0.138

86

0.200

0.016

87/1

0.029

0.029 87/2

0.284

0.200 88/1

0.558

88/2

0.069

0.048 90/2

0.024 91

0.024

0.235 92

0.259

0.020

0.020

95

0.036

0.020 96

0.085 97

0.085

0.175

0.210

98

0.180

0.247

104

0.040

0.010 105

0.020

0.020 106

0.049 107

0.049

0.107 109/1

0.069

0.048

109/2

0.040

110/1

0.052

0.036

110/2 क

0.037

110/2 ख

0.020

0.117

121

0.271

0.004 122

0.040

0.295

144

0.271

0.100 154

0.006

0.028

155

0.016

0.397

156

0.400

0.450

157

0.040

0.040

158

0.138

0.971

159

0.263

0.263

160

0.032

0.032 161

0.020

0.073

162

(3)

(2)

(1)

0.073

170

0.016

0.280 171

0.950

0.028

0.028

172

0.020

0.020 173

0.117 174

0.117

0.120 175

0.166

0.016

0.016 196

0.340

0.210 197

0.024

0.012 198

0.356 199

0.494

0.072 200

0.624

0.217 201

0.619

0.019 202

0.032

0.162

0.006 224

0.014 225

0.547

0.017

0.320

226

0.112 227

0.239

0.105

0.105

228

0.445

0.160 229

0.777

0.240 234

0.081

0.081

235

0.097

0.097 236

0.150

0.150

237

0.026

0.165

238/1

0.008

238/2

0.200

0.372

239

240

0.360

0.180

0.200

0.563

241

0.085

0.085 242

0.040

0.040

243

0,433

0.433

244

कुल योग : 7.308 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों काअर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1279 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 भाग 1 ]

2231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - गुढ़

(ग ) ग्राम- महगना

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.623 हेक्टेयर .

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (3) (1)

0.012

1.281

152

0.057

0.040 155

0.150 156

0.276

0.208

0.316

157

0.220 158

0.398

159

0.016

0.093

222

0.024

0.013

0.016

0.287

223

0.030

0.142

225

226

0.073

0.073

0.070

0.073

227

0.014 228

0.073

0.190 233/1

0.231

0.231

233/2

0.727

0.070 234

0.192 272

0.547

0.290

0.709

273

0.206

0.019 274

कुल योग : 1.623 ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

( 3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 1281 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम- गेरुआरी 170

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.105 हेक्टेयर.

खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.648

0.350 80

0.030 108

0.162

109/2

0.241

0.150 111

0.247

0.030 112

0.270

0.749

0.146

0.146

113

0.109

0.030 327

0.160 228

0.579

0.050

0.121

329

0.040

0.030 330

0.055 331

0.494

0.053

0.053 332

0.230 333

0.251

0.002

0.223

334

336/1

0.008

0.061

0.056

336/2

0.032 337

0.032

0.036 338

0.036

0.020

0.097

339

0.036

0.210

350

0.026 355

0.053

0.069

0.069 356

0.069

0.069 357

0.077

0.051 358

0.080 359

0.117

360

0.061

0.061

0.040

0.053

361

0.020 362

0.295

0.004 368/1

0.097

0.004 368/2

0.089

0.080 369/1

0.097

0.050 369/2

0.089

0.077

0.077

370

0.140 371

0.186

372

0.120

0.202 2232

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

(3)

(2)

(1)

0.024

0.024

373

0.040

0.040 374

0.053

0.032 375

0.227

0.118 384

0.474

0.120 385

0.117 388

0.352

0.636

0.254 389

0.312

0.947

387

0.017

0.356

426

0.400

1.235

427

0.150 428/1

0.142

428/2

0.137

0.020

0.129

429

430/1

0.137

0.030

0.057

430/2

0.061

0.037 431/1

0.283

431/2

0.130 579

0.413

0.198

0.057 580

0.028

0.040

581

0.312

0.298 582

0.214

0.135 583

0.020

0.065

585

0.15 587

0.947

0.100

0.324

593

0.790

12.027

594

कुल योग : 6.105 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1283 - भू-अर्जन.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- नर्रहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.855 हेक्टेयर.

खसरा

नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (3)

कुल रकबा (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

0.028

0.930

115

0.045

0.468

114/1

0.321

114/2

0.036 116

0.910

0.036

0.036 117

0.005 118

0.125

0.253 119/1

0.178

119/2

0.025

119/3

0.065

0.065

120

0.015

0.073

121

0.123 122/1

0.036

122/2

0.154

0.016

0.016

123

0.085

0.056 124

0.037 126

0.049

0.150 127

0.454

0.104

0.425

96

0.821

0.219 95

0.128

0.393

130/1

0.405

130/2

1.060

0.010 131

0.371

0.413

132

0.260

0.466

133

0.072

0.404

134/1

0.417

134/2

0.016

0.543

198

0.380 199

1.350

0.240 200

1.036

0.140 201

0.619

0.072

0.295

202/1

202/2

0.294

0.368

0.073 203/1

0.369

203/2 भाग 1 ]

2233

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

(3)

(2)

(1)

0.144

0.600

193

0.003

0.340

195/1

195/2

0.190

0.170

0.042 188

187

0.664

0.092

5.655

0.048 240/1

240/2

0.238

0.271

239/1

1.021 239/2/1

2.234

0.202

239/2/2

0.075 230

0.198

0.020

0.020 231

0.040 232

0.138

0.036 233

0.125

0.016

0.016 234

0.142

0.056 235

236

0.016

0.016

0.044 237

0.202

0.016 238

0.101

0.048

0.048

226

0.024 255

0.194

0.024

1.416

256

0.003 270

0.192 271/1

0.049

271/2

0.045

0.085

271/3

0.085

271/4

0.003 272

274

0.085

0.085

0.089

0.012 276/1

276/2

0.101

0.016

276/3

0.308

276/4

0.202

0.109

278/1

0.053

278/2

278/3

0.057

278/4

0.109

279/1

0.467

0.176 279/2

0.328

0.328

279/3

280

0.380

0.308

0.036

0.036 281

1.485

0.123 282

5.855

कुल योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों काअर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1285 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- गुढ़

(ग ) ग्राम- तमहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.433 हेक्टेयर.

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नं. (1)

(3)

0.005 86

0.024

0.142

89/1

0.024

89/2

90/1

0.368

0.029

0.012

90/2

90/3

0.012

127

0.004

0.299

0.440 128

1.104

129

0.117

0.032

0.360

0.050 130

0.100 131

0.324

0.440 132/1

2.371

132/2

2.432

0.500 163/1

0.698

163/2

0.698

0.032

0.032

164

165

0.312

0.036

0.040 166

0.036

167

1.073

0.090

0.320 173

1.704

0.202

178/1

178/2

0.470

0.435

0.671

178/3 2234

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(3)

(2)

(1)

0.020

0.046

179/1

0.047

179/2

0.809

0.016 180

0.020

0.154

186

0.400

1.473

187

0.271

188/1

0.040

0.267

188/2

0.162

188/3

0.615

189/1

0.660 189/2

0.615

189/3

0.619

0.620

189/4

0.400

1.768

193

0.060

0.117

194

0.040 195/1

0.105

195/2

0.267

0.022 197

0.199

0.178

0.178 198

0.020 199

0.190

कुल योग : 4.433 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1287 - भू- अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- गुढ़

(ग) ग्राम-दादर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.468 हेक्टेयर.

खसरा

नं.

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.305

0.733

6

0.450 7/1

0.610

7/2

0.121

0.100

0.275

9

0.365 17/1

0.433

0.365

0.433

17/2

0.016

0.016

18/1

0.012

0.012

18/2

0.280

0.204

19/1

0.205

19/2

0.220

0.220

20/1

0.221

20/2

0.150

0.178

21

0.077

0.052 22

0.050 23

0.069

0.120 24

0.186

0.004 29

0.049

0.090 34

0.198

0.004

0.016

35

0.129

0.020 39

कुल योग : 2.468 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुढ़- मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 3 जून 2013

क्र. भू-अर्जन-री . 01-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन कृषि सिंचाई हेतु नहर निर्माण के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अशोकनगर

(ख) तहसील- मुंगावली

(ग) नगर/ ग्राम - वरीं

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.908 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.165

89/1 क

89/1 ख

0.165

0.160

100/1 क

107/2

0.225

0.060

136/1

0.051

48/2

0.082

64/मिन 2

योग.. 0.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- कृषि सिंचाई हेतु नहर निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता हैं .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 6 जून 2013

प्र. क्र. 04 - अ-82-10-11 - खजूरिया , सुल्तानजहांपुर, मुरमार 2010-11 - भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील-गैरतगंज

(ग ) नगर/ग्राम- सुल्तानजहांपुर, खजूरिया, मुरपार (घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.885 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

(3) (1)

(2)

0.283

0.040 189

0.123

0.882

187

0.221 186/1

0.834

0.838

0.481 186/2

0.020

0.595

199, 120

1.813

0.032 185/5

184/2/4

0.485

0.094

0.085

0.809

184/2/5

1.214

0.161 208 , 209 , 210 , 211 , 121 , 213 , 276/208/3

3.978

0.081 220 , 221 , 222 , 224/1/1

0.253 219/2

3.406

0.078 218/2

1.092

0.078

1.214

218/1

0.053

1.689

227 , 229 , 230 , 231/2

0.053 228

1.619

0.012 231/1

1.942

3.769

0.045 242/2

2.614

0.085 243

0.090

0.988

244, 245

0.009

0.496

266

0.138

4.504

264/6, 264/5

0.229

4.504

264/2

0.041

1.619

264/3

2.534

0.052 256, 257 , 258 , 259 , 261 , 262 , 263

0.045

1.097

94/1/2

0.184

1.720

254/1/1 , 255/1 2236

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

(2)

(3) (1)

1.271

0.182 183/1/1/1

0.687

0.010 183/2/1/1

0.405

0.110 183/2/1/2

1.271

0.113 18, 19/4,

0.173

0.808

0.032

0.550

8 , 9 , 10/3 , 11/2

0.234

2.831

13, 17/1/1

0.360

0.202

4, 6 , 7/4, 1/1

0.097

1.011

4, 6, 7/3

0.041

0.405

4, 6, 7/2

0.404

0.028 4, 6 , 7/1

योग : 4.163

ग्राम-खजूरिया

0.032

4.853

7/1

0.101 7/2

3.135

योग : 0.133

ग्राम-मुरपार

0.041 292

0.567

0.226

3.643

291/2

0.141

2.622

290/2

0.032

0.547

222/1/1 , 222/1/2

0.567

0.012 223/2

0.300

1.696

224/2/1 ,

0.100

1.214

224/3,

0.028

1.647

232, 233

0.125

0.406

228, 229 , 230

0.294 247

2.521

0.024

2.133

225, 226 , 227

0.238 286/1

1.239

0.384

3.048

339/284/2

0.405

0.025 285/1

0.004

0.263

254

0.218

2.306

256/1/1

0.218

1.214

256/1/2

0.303

4.497

257

0.239

0.486

259/1/3

0.061

2.469

259/1/1

0.182

2.469

259/1/2

0.214

3.387

260/1

0.506

6.376

49/3, 321/49

0.065

2.386

48

0.356

0.032 322/52

1.250

0.226 53/1

0.115

0.223

34/2/1

(2)

(3) (1)

0.165 34/1

1.110

0.028 31/1

1.619

2.023

0.081 31/2/2

0.065

1.991

21/1 , 22/1 , 24/1/1

0.036

1.691

21 , 22 , 23 , 24/2

0.647

0.133 312/28/2

0.009

0.351

30/2

0.312

1.655

245, 246, 249/2

0.121

1.655

245 , 246 , 249/4

0.100 250/1/2/3

1.452

0.085 250/1/2/2

0.303

1.010

251/2/3/1

0.143

0.100

0.566

250/1/2/1

0.303

5.119

167, 168

0.113

2.473

169 , 176 , 177/1/1 ,

177/2

0.101

1.215

174/2, 175

0.171

1.346

258/1/3

0.323

4.423

99 , 100 , 101/1 ,

102 , 103 , 104,

105 , 106 , 107

2.366

0.300 58/2

0.060

0.809

62/1

0.142

2.376

62/2

0.384

3.048

339/284/2

0.996

0.141 282/1/3

0.028

0.405

282/1/2

0.158 282/2

6.070

0.061 282/1/5

0.995

0.032

0.789

278

0.261

6.353

284/2

0.040

1.347

105, 108 ,

113/258/1/2

0.089

0.080 341/312 , 28/1

0.160

2.844

249

योग : 8.589

महायोग : 12.885 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का स्वरूप- टेहरी जलाशय निर्माण हेतु भू- अर्जन.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2237

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग बड़वानी, दिनांक 10 मई 2013

प्र. क्र. 61 - अ-82-2012-13- क्र. 989 - भू- अर्जन- नहर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- राजपुर

(ग ) ग्राम- मुण्डला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.315 हेक्टर .

अधिग्रहित किया जाने खसरा नम्बर

वाला क्षेत्रफल

(हे. में. )

(1)

(2)

25/3

0.013

0.179

95, 96, 97

0.165

98/1

0.010

105

107/3

0.215

107/4

0.158

114/2

0.014

114/3

0.170

0.042

114/4

0.046

114/7

0.121

117/2 , 118/2

0.020

118/4 क

130/7

0.081

0.049

133/4

0.032

141/4

1.315

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की बंजारी वितरण शाखा एवं माईनर नहरों के निर्माण हेतु.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना, नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 , राजपुर जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 28 मई 2013

प्र. क्र. 1 - अ- 82 - भू-अर्जन- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उसके सामने वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-विदिशा

(ख) तहसील- कुरवाई

(ग) ग्राम- कुरवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.439 हेक्टर .

रकबा

भूमि सर्वे

नम्बर

(हे. में. )

(2)

(1)

1348/2

0.021

1377/2/1

0.300

1378/2/1

0.108

1377/2/2

0.003

0.007

1378/2/2

योग . 0.439

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बी.ओ.टी. योजनांतर्गत बीना- कुरवाई- सिरोंज ( राज्य मार्ग क्र. 14 ) के उन्नयन में कुरवाई मुख्य सड़क निर्माण बाबत्.

2238

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 11 जून 2013

भू-अर्जन- प्र . क्र.- 06-अ-82-2012-13- शुद्धि- पत्र.-ग्राम गुलगांव रै. तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की कृषि भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र ( भाग -1 ) के पृष्ठ क्रमांक 298 , दिनांक 18 जनवरी 2013 को त्रुटिपूर्ण होने से संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ा जावे:-

कृषि- भूमि

संशोधित प्रविष्टि

रकबा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि सर्वे नम्बर रकबा

सर्वे नम्बर

0.40

168/1

168/1

0.64

168/2

0.95

0.28

168/2

168/5

0.55

0.36

168/6

0.59 169/1

1.58

169/1

1.58 169/2

169/2

0.59

206/1

206

0.36

0.36 210/1

1.19

210/1

0.88

0.31

210/3

0.10 0.10

298/1

298

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग हरदा, दिनांक 11 जून 2013

क्र. 6207 - भू-अर्जन- 01-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील- सिराली

(ग ) ग्राम- बैड़ियाकलां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.389 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में. )

(1)

(2)

0.048

218/3

220/2

0.081

220/3

0.150

150/2

0.142

150/4

0.008

150/3 , 150/8 ,

0.146

150/9 , 150/10

148

0.150

220/1

0.150

220/4

0.134

222/1

0.178

150/6

0.081

150/7

0.040

149/2

0.081

योग .. 1.389

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाफला माईनर की 10 एल सब - माईनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खांडे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2239

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जून 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 10 जून 2013

प्र. क्र. 02- अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- पाटन

(ग ) ग्राम- बेलखेडा ( बंदो . नं. 43 , प.ह.नं. 35/79) (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.64 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.10

493/2, 3

0.08

493/4

379

0.01

377/1

0.45 योग .. 0.64

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सुरहिया सिमरिया - पड़रिया - धमनी- सिंगौरी मार्ग.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 24 - अ-82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- पाटन

418 , प.ह.नं. 15/34 ) (ग) ग्राम- सिमरा ( बंदो. नं.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.405 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नं .

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.10

2/1

0.03

8

0.10

10

15/1

0.04

0.01

16

17

0.02

0.01

7/1

0.05

6

0.03

18

0.06

1

15/3

0.02

0.002

15/4

15/5

0.02

19/1

0.02

19/2

0.02

20

0.02

0.02

21/1

0.04

43

0.03

53

55

0.003

0.07

58

110

0.04

0.01

0.05

56

0.08

109/1

109/3

0.01

108/1

0.01 2240

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(2)

(1)

0.06

107

93/1

0.01

0.06

92

0.06

93/2

93/4

0.01

0.03

91

90

0.02

0.05

76

0.01

109/4

0.02

109/5

109/6

0.05

0.01

73

72

0.04

0.02

71

0.01

67

0.03

64

योग .. 1.405

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बेलखाडू- सरोद मार्ग.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी पाटन एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 11 जून 2013

क्र. 11 - भू- अर्जन- 2012-13-812.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन - अशासकीय भूमि (क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ ग्राम-रौनीजा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-9.43 हेक्टेयर.

क्षेत्रफल

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

102

0.02

103

0.06

105

0.05

106

0.02

107

0.02

0.01

108

109

0.04

160

0.03

0.01

161

0.04

198

199

0.03

200

0.01

0.02

201

0.03

239

0.02

240

0.02

243

277

0.02

278

0.03

0.02

279

280

0.01

0.02

281

344

0.17

347

0.04

0.03

348

0.07

349

0.03

368

0.03

370

0.07

371 भाग 1 ]

2241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(2) (1)

372

0.01

0.03 413

414

0.03 415

0.02 416

0.03 537

0.03

0.05 539

540

0.01

0.01 541

0.01 542

0.01 543

0.03 544

608

0.06 613

0.05 614

0.02 624

0.14 626

0.02 634

0.03 635

0.02 636

0.07 637

0.02 638

0.07

0.20 641

0.14 642

0.05 643

0.02 644

1257

0.06

0.05 1258

0.04 1259

1260

0.02

0.01 1264

0.10 1265

0.01 1270

0.05 1271

0.04 1272

1273

0.06

0.11 1289

0.02 1306

(2)

(1)

0.07

1307

1308

0.08

0.07

1310

0.07

1311

1317

0.01

1323

0.08

0.09

1324

0.10

1325

1362

0.14

1418

0.02

1419

0.11

1422

0.08

1424

0.15

1425

0.12

1783

0.16

1805

0.01

1807

0.01

0.06

1811

0.15

1812

1813

0.11

1819

0.09

0.08

1820

1821

0.01

1822

0.05

0.06

1831

1827

0.12

0.10

1836

0.10

1846

1847

0.13

1848

0.01

1873

0.14

1875

0.02

0.12

1876

0.18

1877

1881

0.09

1908

0.12

0.12

1910

0.08

1911 2242

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(2) (1)

1921

0.14

0.06 1924

0.09 1925

1970

0.12 1971

0.10

0.01 1974

0.01 1989

0.32 1994

2000

0.18

0.02 2005

0.11 2448

0.07 2449

0.07 2452

0.11 2453

0.02 2454

2455

0.10

0.04 2456

0.02 2457

2514

0.18 2519

0.05

0.03 2517

0.03 2518

2520

0.01

0.01 2539

2540

0.08

0.14 2541

2604

0.08 2607

0.02 2644

0.06

0.03 2645

2646

0.01 2649

0.13 2650

0.07 2651

0.06

0.01 2653

2672

0.02 2673

0.03 2674

0.05

(2)

(1)

2675

0.05

0.04

2676

2678

0.10

2688

0.10

0.10

2689

2690

0.14

0.03

2699

0.15

2702

योग.. 9.43

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत डी-5 वितरिका की 4 एल.ए. एवं 5 आर. ए. के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण- भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 813 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन- अशासकीय भूमि ( क) जिला- शिवपुरी ( म. प्र. )

(ख) तहसील- नरवर

(ग) नगर/ग्राम- दाबरअली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर.

खसरा

क्षेत्रफल

नं.

(हे . में)

(2)

(1)

0.15

49

430/2

0.35

योग . 0.50

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय नहर दांयी तट नहर ( लालपुर पिकअप वीयर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु. भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . आने वाली निजी भूमि पर स्थित संपत्तियों की अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-13-814.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क ) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- नरबर

(ग) ग्राम-झण्डा

(घ ) भूमि का क्षेत्रफल-1.75 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(हे. में) भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा

(1)

(2)

449

0.12

495

0.12

496

0.23

0.06

962

963

0.10

964

0.01

965

0.07

979

0.02

0.02

980

966

0.13

0.03

981

982

0.03

0.03

983

984

0.03

993

0.16

0.14

995

0.10

996

0.04

998/1

998/2

0.08

999

0.07

1709

0.03

0.08

225

350

0.05

कुल योग. 1.75

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिंध परियोजना की दांयी तट नहर की शाखा नहर डी-5 से निकलने वाली झण्ड़ा न्यू माइनर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सतना, दिनांक 13 जून 2013

क्र. एफ....- भू-अर्जन-13-328. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ ग्राम- बन्दरिया

(घ) क्षेत्रफल-11.792 हेक्टर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

116

0.282

117

3.739

0.800

138/1

0.272

139

141

2.174

142

1.097

3.428

173/117

निजी खाता भूमि योग .. 11.792

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- अधियारी सागर बांध योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 June 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-06-21.25.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-06-21.25.Ordinary.