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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 13 September 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
37
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-09-13.37.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013- भाद्र 22, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-

( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्र. ई. - 5-709- आयएएस लीव -5 - एक. श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जुलाई 2013 द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2013 से दिनांक 13 सितम्बर 2013 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 अगस्त से 13 सितम्बर 2013 तक इक्कीस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 सितम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जुलाई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई. - 5-462- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस . , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 27 से 31 अगस्त 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश के साथ दिनांक 1 सितम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री ए. पी . श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय नाथ, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

3297

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013 .

3298

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ए. पी . श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय नाथ उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी . श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. एफ- 3-2-2013-1-4 .- राज्य शासन एतद्वारा नगर परिषद् भैंसदेही जिला बैतूल के आम निर्वाचन एवं नगर परिषद् मझौली जिला सीधी के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाये जाने संबंधी निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 24 अगस्त 2013 शनिवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सरिता बाला , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 19 अगस्त 2013

क्र. एफ.ए- 5-13-2011 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री मूलचंद गर्ग अतिरिक्त न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक के. 13017/06/2012 यूएस -1 , दिनांक 7 जून 2013 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 17 जून 2013 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. ई. - 5-462 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2013 द्वारा दिनांक 31 जुलाई से 14 अगस्त 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश के साथ दिनांक 15 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोंसले, अवर सचिव " कार्मिक".

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

" संशोधन आदेश"

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. एफ. 6-2-2013-चौवन-1.- दिनांक 3 जुलाई 2013 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भोपाल में श्री मधु वर्मा को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है. उक्त आदेश में उल्लेखित " श्री मधु वर्मा" के स्थान पर " श्री महादेव वर्मा ( मधु वर्मा ) " पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 212-96- ब- 2- दो. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के परिपत्र दिनांक 7 सितम्बर 2010 की कंडिका 4 में निहित प्रावधानों के तहत् श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को दिनांक 12 सितम्बर 2011 से 29 अक्टूबर 2011 तक कुल अड़तालीस दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2011 द्वारा इन्हें दिनांक 12 सितम्बर 2011 से 14 अक्टूबर 2011 तक स्वीकृत कुल तैंतीस दिवस के अर्जित अवकाश को निरस्त करते हुए तथा अवकाश वृद्धि के साथ समायोजित किया जाकर स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जनवरी 2013 द्वारा श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को दिनांक 21 जनवरी 2013 से 30 मार्च 2013 तक स्वीकृत कुल उनहत्तर दिवस के स्वीकृत चाईल्ड 3299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

केयर अवकाश में से इनके द्वारा स्वीकृत अवकाश का पूर्ण उपभोग किए बिना दिनांक 11 फरवरी 2013 को कर्तव्य पर उपस्थित हो जाने के कारण शेष स्वीकृत अवकाश अवधि दिनांक 11 फरवरी से 30 मार्च 2013 तक कुल अड़तालीस दिवस का स्वीकृत चाईल्ड केयर अवकाश निरस्त किया जाता है .

(3 ) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को दिनांक 18 फरवरी 2013 से 30 मार्च 2013 तक कुल चालीस दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश , दिनांक 16 , 17 फरवरी 2013 एवं 31 मार्च 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है .

(4 ) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को दिनांक 19 अगस्त 2013 से 5 अक्टूबर 2013 तक कुल अड़तालीस दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश , दिनांक 17 , 18 अगस्त 2013 एवं 6 अक्टूबर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(5 ) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पवन कुमार श्रीवास्तव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक आरएपीटीसी, इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(6) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(7) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-5 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(8 ) अवकाश काल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(9 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. एफ 1 (ए) 92-2001- ब-2-दो. श्री जी. पी. उईके, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 3 जून से 6 जुलाई 2013 तक कुल चौंतीस दिवस लघुकृत अवकाश दिनांक 2 जून एवं 7 जुलाई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाशकाल में श्री जी. पी. उईके, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी . पी. उईके, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. एफ 1-47-2013- ब-2- दो.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2013 द्वारा श्री डी. एम. मित्रा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ ओ.एस.डी. , सुरक्षा एवं समन्वय , मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को NAVAL POST GRADUATE SCHOOL , CALIFORNIA द्वारा दिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2013 को आयोजित कान्फ्रेंस में PAPER PRENSENTATION एवं विदेश यात्रा की दी गई अनुमति के परिप्रेक्ष्य में इन्हें दिनांक 5 अगस्त से 24 अगस्त 2013 तक कुल बीस दिवस का अर्जित अवकाश (Ex - India ) दिनांक 4 एवं 25 अगस्त 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा एवं समन्वय , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली द्वारा अपने कार्यों के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) श्री डी. एम. मित्रा, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप उपर्युक्त कंडिका -2 में उल्लेखित अधिकारी , अतिरिक्त कार्यभार से स्वतः कार्यमुक्त माने जावेंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री डी. एम . मित्रा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5 ) अवकाशकाल में श्री डी. एम. मित्रा, भापुसे , को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. एम. मित्रा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. एफ -1 ( ए) 273-86- ब-2-दो. श्री महान भारत सागर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 4 मार्च से 10 जून 2013 तक कुल सनतानवे दिवस का लघुकृत अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से एक सौ चौरानवे दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

3300

(ख ) यह योजना भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी .

(3 ) अवकाशकाल में श्री महान भारत सागर, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(ग ) ऐसे पुलिस अधिकारी व कर्मचारी जो कि अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं , वे अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महान भारत सागर, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(घ ) अन्य विभागों के ऐसे कर्मचारी जो कि पुलिस इकाईयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, वे केवल अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान ही इस योजना के सदस्य बने रह सकेंगे एवं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे . प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर वे योजना के सदस्य नहीं रहेंगे.

क्र. एफ-1 (ए) 243-1993- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 द्वारा श्री वरुण कूपर, भापुसे , निदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल, इन्दौर को दिनांक 13 मई से 14 जून 2013 तक कुल तैंतीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था .

(ङ) परिवीक्षाधीन पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी एवं नव आरक्षक भी इस योजना के सदस्य बनने के पात्र होंगे.

(2 ) श्री वरुण कूपर, भापुसे, द्वारा दिनांक 6 जून से 14 जून 2013 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

(च) योजना की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत उससे वापसी अनुज्ञेय नहीं होगी, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में सदस्यता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी :-

(एक) मृत्यु त्याग- पत्र अथवा सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

(दो) भारतीय पुलिस सेवा में चयन होने के फलस्वरूप;

(तीन) अन्य विभाग से पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/ कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर; तथा गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

(चार ) योजना अवधि समाप्त होने पर.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2013

(छ ) योजना के सदस्य तथा उसके परिवार के सदस्य इस योजान के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए पात्र होंगे . परिवार के सदस्यों की परिभाषा वही होगी जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( चिकित्सा परिचर्या ) नियम, 1958 में है.

क्र. एफ 3-92-2012- बी-3- दो. राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए बेहतर उपचार प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की जाए. इस योजना के प्रावधान निम्नानुसार होंगे : -

4. न्यास की आय के स्त्रोत. न्यास के आय के स्रोत निम्न होंगे :-

1. योजना का नाम.-इस योजना का नाम मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना होगा.

(क) योजना के प्रत्येक सदस्य के द्वारा सदस्यता ग्रहण करते समय प्रवेश शुल्क रु. 100 जमा कराया जाएगा तथा इसके उपरांत प्रतिमाह रुपये 50 का अंशदान जमा कराया जाएगा.

(ख) न्यास का पुलिस मुख्यालय द्वारा अशासकीय निधियों के अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी .

2. योजना का कार्यान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था.- इस योजना का क्रियान्वयन हेतु पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक न्यास पंजीकृत किया जाएगा. न्यास के पंजीयन हेतु ज्ञापन पर राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तथा न्यास के पंजीयन ज्ञापन में संशोधन राज्य शासन की स्वीकृति से किये जा सकेंगे.

(ग) न्यास के द्वारा राज्य सरकार केन्द्र सरकार, स्थानीय निकाय, विभिन्न संघ तथा निजी दानदाताओं आदि से दान के माध्यम से राशि प्राप्त की जा सकेगी. न्यास के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत दानदाताओं के लिए अयकर छूट प्राप्ति के लिए प्रावधान कराया जा सकेगा.

3. योजना की सदस्यता ग्रहण करने तथा उसके अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रताएं. (क) मध्यप्रदेश पुलिस के सभी श्रेणी के सेवारत अधिकारी तथा कर्मचारी इस योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(घ) अन्य विविध आय जिसमें बैंक ब्याज सम्मिलित है.

(ङ) अन्य आय के स्रोत जो राज्य शासन अथवा केन्द्र सरकार की किन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध हो प्राप्त करना.

5. योजना के सदस्यों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं.- ( क ) न्यास के द्वारा प्रदेश के अन्दर और बाहर स्थित राज्य शासन से समय - समय पर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के साथ अनुबंध किया जाएगा.

(ख) इकाई प्रमुख ( पुलिस अधीक्षक, सेनानी , पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक ) के द्वारा योजना के सदस्यों तथा उनके परिवारों के सदस्यों को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यअधिकारी के परामर्श पर प्रदेश के अन्दर एवं प्रदेश के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार के लिए रिफर किया जा सकेगा.

(ग ) न्यास अनुबंधित चिकित्सालय को योजना के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य की चिकित्सा पर हुए व्यय का सीधे भुगतान कर सकेगा.

(घ) योजना के अन्तर्गत सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य द्वारा अनुबंधित चिकित्सालय में करायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा उन्हीं शर्तों, मापदंडों व सीमाओं के अन्तर्गत की जावेगी जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( चिकित्सा परिचर्या ) नियम, 1958 के अन्तर्गत देय होगी . इससे हटकर हुआ व्यय संबंधित कर्मचारी अथवा न्यास द्वारा वहन किया जायेगा. रिफरल का परामर्श देने वाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मेडिकल बिल प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरांत ही राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी . सदस्य के द्वारा लिखित में अधिकृत किये जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान सीधे न्यास के खाते में किया जावेगा.

(ङ) न्यास द्वारा समय- समय पर समीक्षा पर आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने, बीमारी विशेष के लिए अधिकतम राशि का निर्धारण करने एवं सदस्यों से अंशदान की राशि में कमी अथवा वृद्धि करने का निर्णय के साथ ही न्यास के पास उपलब्ध संसाधन से अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित न हो, इस पर निगरानी रखी जाएगी. न्यास के द्वारा चिकित्सालयों से प्राप्त देयकों का मेडिकल ऑडिट भी कराया जावेगा.

6. न्यास की निधि का उपयोग. न्यास की निधि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी :-

(क) योजना के कार्यान्वयन पर आने वाला व्यय;

3301 (ख) अधिसूचित चिकित्सालयों में सदस्यों के उपचार पर चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान.

(ग ) योजना के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( चिकित्सा परिचर्या ) नियम, 1958 के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि से अधिक हुआ व्यय इस मद में योजना के सदस्य तथा उसके परिवार पर संयुक्त रूप से एक वर्ष में रु. 8 लाख तक व्यय किया जा सकेगा.

(घ ) सदस्यों को अन्य ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यय जैसा कि न्यास अपने वित्तीय क्षमता के अन्तर्गत निर्धारित करें .

7. विविध.-(क ) राज्य शासन इस योजना के प्रावधानों को समय-समय पर संशोधित कर सकेगा तथा निर्देश जारी कर सकेगा जो न्यास पर आबद्धकारी होंगे .

(ख) यह योजना फिलहाल प्रायोगिक तौर पर तीन वित्तीय वर्षों 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए लागू की जावेगी . इस अवधि उपरांत प्राप्त अनुभवों उपरांत इसे आगे जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओ क्रमांक 893/1092 , दिनांक 19 अगस्त 2013 के क्रम में जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. पी. गुप्ता, सचिव.

वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2013

क्र. एफ- 22-14-2000- ई- चार . राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 ( क्रमांक 63 सन् 1951 ) ( संशोधित अधिनियम, 2000 ) की धारा 10 - बी के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एच. एस. गिल, रीजनल चीफ ( क्षेत्रीय प्रमुख ) हुडको लिमिटेड, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष रस्तोगी, सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

3302

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्र. डी. - 15-6-2013- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 71 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 19 सन् 1960 ) की धारा 3 की उपधारा (4 ) के अन्तर्गत कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4973-1808-14-1 , भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 1963 द्वारा नगर भोपाल के खसरा क्रमांक 1065 की 17.91 एकड़ भूमि का, कृषि उपज मंडी समिति, भोपाल के अन्तर्गत प्रांगण के रूप में बन्द करने हेतु इसे डी- नोटीफाई करती है, जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( चार ) के अन्तर्गत अपना आशय पूर्व में संज्ञापित किया जा चुका है :-

निम्नांकित चतुर्सीमा क्षेत्र के अनुसार तत्कालीन जिला सीहोर (अब जिला भोपाल ) की तहसील हुजूर के नगर, भोपाल में खसरा क्रमांक 1065 की 17.91 एकड़ भूमि :-

उत्तर में- खसरा क्रमांक 1065 का रिक्त भू- खण्ड, मंदिर, दाल मिल और बोगदा पुलिया मार्ग.

दक्षिण में- आबादी और जिन्सी मार्ग

पूर्व में- खसरा क्रमांक 902 का रिक्त भू- खण्ड, आबादी नगरपालिका बोर्ड और तेलमिल.

पश्चिम में-जिन्सी आबादी और रिक्त भू- खण्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्र. डी. - 15-6-2013-चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal , the 29th August 2013

No. D- 15-6-2013 - XIV- 3.-In exercise of powers conferred by Madhya Pradesh Agricultural Produce Markets Act , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby De - Notifies the following land of Khasra No. 1065 of city Bhopal to close the market Yard under the Agricultural Produce Market Committee , Bhopal , declared vide Agriculture Department Notification No. 4973-1808 - XIV- I , Bhopal , dated 26th August , 1963 the intention of which has alredy been specified under clause (iv ) of sub - section ( 1 ) of Section 71 of the said Adhiniyam : -

PLACE

Following area of 17.91 Acres land of Survey No. 1065 in city Bhopal of Tahsil Huzur of the then District Sehore (Now District Bhopal ) , bounded by : - In North- Vacant land of survey No. 1065 , Temple , Dal Mill and Road Culvert Bogda .

In South- Abadi and Jinsi Road .

In East-Vacant Plot of Survey No. 902 , Abadi Municipal board and Oil Mill .

In West- Abadi Jinsi and vacant land .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy .

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2013

फा. क्र. 1 ( बी ) -03-2004- इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद्वारा, श्री दिनेशचन्द्र तिवारी पुत्र श्री बंशीधरजी तिवारी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला देवास नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .

टीप.- श्री दिनेशचन्द्र तिवारी की जन्म तिथि 9 जून 1959 ( नौ जून उन्नीस सौ उनसठ ) है और उनकी दिनांक 8 जून 2021 ( आठ जून दो हजार इक्कीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.

3303 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनाकं पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं कोकार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्तअभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी-इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे .

फा. क्र. 1 ( बी ) -06-2004-इक्कीस- ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री राजेन्द्र पोरवाल पुत्र श्री राम कुमार जी पोरवाल, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नीमच सत्र खण्ड के नीमच राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक जिला नीमच नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष- 2225 ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

टीप.- श्री राजेन्द्र पोरवाल की जन्म तिथि 10 फरवरी 1960 (दस फरवरी उन्नीस सौ साठ ) है और उनकी दिनांक 9 फरवरी 2022 ( नौ फरवरी दो हजार बाईस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी. देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा .

फा. क्र. 1 ( सी ) -17-2013- एट्रोसिटी-इक्कीस- ब ( दो ) , 2013.- राज्य शासन , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा-14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा -15 के अंतर्गत श्री सुनील कुमार साहू, अधिवक्ताको जिला नरसिंहपुर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 1 ( बी ) -15-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री पुरूषोत्तम अहिरवार पुत्र श्री एम.एल. अहिरवार , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

उक्तनियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे . श्री सुनील कुमार साहू की जन्म तिथि 3 फरवरी 1962 ( तीन फरवरी उन्नीस सौ बासठ ) है तथा दिनांक 2 फरवरी 2024 को 62 वर्ष पूर्ण होगी.

टीप.- श्री पुरूषोत्तम अहिरवार की जन्म तिथि 14 अगस्त 1975 (चौदह अगस्त उन्नीस सौ पचहत्तर ) है और उनकी दिनांक 13 अगस्त 2037 ( तेरह अगस्त दो हजार सैंतीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.

भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2013

नियुक्तअभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) एट्रोसिटी इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष- 2225( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 1 ( सी ) -17-2013 - एट्रोसिटी-इक्कीस - ब ( दो ) , 2013.- राज्य शासन , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा -14 के अनुसार नरसिंहपुर जिले के लिये विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री सुभाष नेमा , अधिवक्ता को जिला नरसिंहपुर में विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे. श्री सुभाष नेमा की जन्म तिथि 9 जुलाई 1960 ( नौ जुलाई उन्नीस सौ साठ ) है तथा 8 जुलाई 2022 को62 वर्ष पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1 ( सी ) -18-2013 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 52 सन् 1974) की धारा -24 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , श्री अशोक कुमार तिवारी , सहायक जिला अभियोजन 3304

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

अधिकारी , जिला भोपाल को भोपाल संभाग के विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .

फा. क्र. 1 ( सी ) -18-2013 - इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 52 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री आशुतोष पाण्डे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी , जिला उज्जैन को उज्जैन संभाग के विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्र. एफ- 25-15-2013 - दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15- 21-2010 - दस-2 , भोपाल , दिनांक 9 अगस्त 2012 से सामान्य वनमण्डल दक्षिण पन्ना के 16265.71 हे. क्षेत्र को पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 110- दस-1-6-1-83, दिनांक 6 जनवरी 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमण्डल दक्षिण पन्ना की सीमा/प्रबंधन क्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता हैः-

जिले का नाम

अ.क्र. वृत्त का नाम

क्षेत्र वर्ग कि.मी. )

उप वनमंडल का नाम ( ( मुख्यालय )

वनमंडल का नाम (मुख्यालय )

(4)

(6)

(5)

(2) (3)

(1)

928.70 पन्ना

1 छतरपुर

कल्दा (पवई)

दक्षिण पन्ना (पन्ना)

880.31

पवई

(पवई).

योग 1809.01

वनमण्डल की सीमाओं का विवरण उप वनमंडल की सीमाओं का विवरण

सम्मिलित परिक्षेत्रों का नाम (मुख्यालय)

(9)

(7)

(8)

1. सलेहा उत्तर- उत्तर पन्ना वनममडल की दक्षिणी सीमा.

(सलेहा).

उत्तर- पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन की दक्षिणी सीमा पन्ना- कटनी

2. कल्दा

(कल्दा) . पूर्व- सतना जिले की सीमा.

3. शाहनगर

पी.डब्ल्यू.डी. रोड तक एवं उत्तर पन्ना वनमण्डल की दक्षिणी सीमा.

(शाहनगर) . दक्षिण-सतना एवं कटनी जिले कीसीमा.

पूर्व- सतना जिले की सीमा. दक्षिण-सतना एवं कटनी जिले कीसीमा.

पश्चिम- परिक्षेत्र रैपुरा एवं पवई कीसीमा.

पश्चिम- दमोह एवं छतरपुर जिले कीसीमा.

1. पवई

(पवई) .

2. मोहन्द्रा

(मोहन्द्रा) .

3. रैपुरा

उत्तर- पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन की दक्षिणी सीमा पन्ना- कटनी पी.डब्ल्यू.डी. रोड तक एवं उत्तर पन्ना वनमंडल की दक्षिणी सीमा.

(रैपुरा) .

पूर्व- परिक्षेत्र सलेहा एवं कल्दा कीसीमा.

दक्षिण- परिक्षेत्र शाहनगर की सीमा एवं कटनी व दमोह जिले की सीमा.

पश्चिम- दमोह एवं छतरपुर जिले की सीमा. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.

3305

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्र. एफ- 25-15-2013 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-15-2013- दस 3, दिनांक 4 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.

Bhopal , the 4th September 2013

No. F - 25-15-2013 - X - 3.- Vide Government of Madhya Pradesh , Forest Department Mantralya , Vallabh Bhawan , Bhopal , Notification No. F. 15-21-2010- X- 2 , Bhopal , dated 9th August 2012, 16265.71 ha . forest area of South Panna Forest Division has been included in Buffer Zone of Panna Tiger Reserve . Due to the above changes the boundary / management area of South Panna Forest Division is reorganised by partially amending the Notification No. 110 -X- 1-6-1-83 , dated 6th January 1983 , of Government of Madhya Pradesh Forest Department as under :-

Name of District

S.No. Name of Circle

Area ( Sq . km. )

Name of Forest Sub- Division

(Head quarter)

Name of Forest Division (Head quarter)

(6)

(5)

(1) (2)

(3)

(4)

928.70 1 Chhatarpur Panna

Kalda (Pawai).

South Panna (Panna).

880.31 1. Pawa

Pawai (Pawai) .

Total . 1809.01 Details of Forest Sub-Division Boundary

Details of Forest Division Boundary Name of Ranges (Head quarter)

(9)

(8)

(7)

1. Saleha

(Saleha) 2.Kalda 3.Shahnagar (Shahnagar) .

North- Southern boundary of North Panna Forest Division. East- Boundary of Satna district. South-Boundary of Satna and Katni district.

West- Boundary of range Raipura and Pawai .

North- Southern boundary of Buffer Zone of Panna Tiger Reserve upto Panna - Katni PWD road and Southern boundary of North Panna Forest Division. East-Boundary of Satna district. South-Boundary of Satna and Katni district . West-Boundary of Damoh and Chhatrapur district. North-Southern Boundary of Buffer Zone of Panna Tiger Reserve upto Panna - Katni PWD road and Southern Boundary North Panna Forest Division .

(Pawai) 2.Mohandra (Mohandra) 3. Raipura (Raipura).

East Boundary of Range Saleha and Kalda .

South-Boundary of Range Shahnagar and boundary of Katni and Damoh district.

West Boundary of Damoh and Chhatrapur district .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh PRASANT KUMAR , Secy .

[ भाग 1 3306

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. एफ - 1-8-2013 - सात- शा . 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नवीन तहसील मौ जिला भिण्ड सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील गोहद जिला भिण्ड की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 1 ) में दर्शाई प्रस्तावित तहसील , जिसका प्रस्तावित मुख्यालय कॉलम ( 2 ) में दर्शाया गया है, को कॉलम ( 3 ) में दर्शायी गई वर्तमान तहसील के कॉलम ( 4 ) में दर्शाये गये परिवर्तन के प्रकार अनुसार उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

सीमाएं

परिवर्तन का स्वरूप

मुख्यालय वर्तमान तहसील

क्र. प्रस्तावित तहसील

(6)

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

मौ गोहद

1 मौ

पूर्व में - तहसील मेहगांव एवं तहसील सेवढ़ा.

पश्चिम में- तहसील गोहद उत्तर में- तहसील मेहगांव दक्षिण में- तहसील ग्वालियर.

वर्तमान तहसील गोहद के राजस्व निरीक्षक वृत्त देहगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 61 से 92 कुल 32 पटवारी हल्के जिनमें 84 ग्राम हैं, अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील मौ में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय मौ होगा.

गोहद गोहद

2 शेष गोहद

पूर्व में- प्रस्तावित तहसील मौ पश्चिम में- तहसील मुरैना उत्तर में - तहसील अम्बाह एवं तहसील मेहगांव .

दक्षिण में- तहसील ग्वालियर.

वर्तमान तहसील गोहद के राजस्व निरीक्षक वृत्त एण्डौरी के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 29 कुल 29 पटवारी हल्के जिनमें 58 ग्राम हैं, राजस्व निरीक्षक वृत्त गोहद के पटवारी हल्का क्रमांक 30 से 54 कुल 25 पटवारी हल्के जिनमें 57 ग्राम हैं तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त देहगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 55 से 60 कुल 6 पटवारी हल्के जिनमें 12 ग्राम हैं, इस प्रकार कुल 60 पटवारी हल्के जिनमें 127 ग्राम हैं, रहेंगे .

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजीत केसरी , सचिव.

3307

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , ( मध्यप्रदेश ) -462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. एफ. 67-21-12- तीन- 924.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-" क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद धनपुरी जिला शहडोल के निर्वाचन में सुश्री शमीम बानो अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद् धनपुरी जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त 2012 तक , इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा./12 / 759 , दिनांक 22 सितम्बर 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शमीम बानो द्वारा विहित समय में किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया गया.

विहित समयावधि में किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शमीम बानो को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री शमीम बानो को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 4 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 19 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर , शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी 2013 में लेख किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात्आज दिनांक तक जिला कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 1 जून 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर, शहडोल द्वारा दिनांक 28 मई 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया एवं अपूर्ण लेखे प्रस्तुत करने के पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धोंके अन्तर्गत सुश्री शमीम बानो को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद धनपुरी जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

3308

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

आदेश

भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. एफ. 67-21-12- तीन- 925.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-" क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद धनपुरी जिला शहडोल के निर्वाचन में सुश्री कम्फी पटेल अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद् धनपुरी जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त 2012 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा./12/759 , दिनांक 22 सितम्बर 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कम्फी पटेल द्वारा विहित समय में किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया गया.

विहित समयावधि में किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कम्फी पटेल को कारण

[भाग 1 बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री कम्फी पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . कलेक्टर, शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी 2013 में लेख किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात् आज दिनांक तक जिला कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 1 जून 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया . व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर , शहडोल द्वारा दिनांक 28 मई, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया एवं अपूर्ण लेखे प्रस्तुत करने के पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कम्फी पटेल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद धनपुरी जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

3309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. एफ. 67-58-10- तीन- 940.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् रतनगढ़ , जिला नीमच के आम निर्वाचन में सुश्री मंगला-प्रहलाद सोनी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगपरिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, सुश्री मंगला- प्रहलाद सोनी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , नीमच के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पत्र दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मंगला-प्रहलाद सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मंगला- प्रहलाद सोनी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 8 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना- पत्र में सुश्री मंगला- प्रहलाद सोनी से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर ( लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना- पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी सुश्री मंगला-प्रहलाद सोनी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 5 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला नीमच से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 6 सितम्बर 2012 में प्रतिवेदित किया है कि- सुश्री मंगला- प्रहलाद सोनी को कारण बताओ नोटिस तामीली होने के उपरान्त उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 7 नवम्बर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुश्री मंगला-प्रहलाद सोनी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई जबकि अभ्यर्थी सुश्री मंगला-प्रहलाद सोनी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 6 अक्टूबर 2012 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 12 अक्टूबर 2012 को कराई जा चुकी थी. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री मंगला-प्रहलाद सोनी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मंगला- प्रहलाद सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद रतनगढ़ , जिला नीमच का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (वर्ष पांच) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

3310

आदेश भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. एफ. 67-150-10- तीन - 942.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् देपालपुर, जिला इन्दौर के आम निर्वाचन में सुश्री बानो बी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, सुश्री बानो बी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री बानो बी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री बानो बी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री बानो बी से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर ( लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना- पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी सुश्री बानो बी को कारण बताओ सूचना- पत्र संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इन्दौर द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, देपालपुर के माध्यम से दिनांक 29 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 14 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . संयुक्त कलेक्टर एवं उप निर्वाचन अधिकारी जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 जून 2013 में प्रतिवेदित किया है कि- सुश्री बानो बी काअभ्यावेदन मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद् देपालपुर से प्रतिवेदन दिनांक तक जिला कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. अतः संयुक्त कलेक्टर द्वारा अभ्यर्थी सुश्री बानो बी को निरर्हित किये जाने संबंधी अभिमत दिया गया.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री बानो बी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री बानो बी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् देपालपुर जिला इन्दौर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( वर्ष पांच ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

3311 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सीधी ( मध्यप्रदेश )

सीधी, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्र. 371 - आर.डी.एम. - 2013.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2 ( क ) -19/2012/ बी-3 /दो, भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013 एवं सहायक पुलिस महानिदेशक ( योजना ) पुलिस मुख्यालय भोपाल के पृ. क्रमांक पु.मु./18/ योजना/3/7674/2013 , दिनांक 10 अगस्त 2013 एवं पुलिस अधीक्षक, सीधी के पत्र क्रमांक पु.अ./सीधी/एसी -1/4491- ए/2013 , दिनांक 26 अगस्त 2013 के अनुसार 5500 नवीन पदों के अन्तर्गत जिला सीधी में राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु यातायात चौकी एवं नवीन थाना/ नवीन चौकी की स्वीकृति शासन स्तर पर प्रदान की गई है . जिला सीधी अन्तर्गत निम्नांकित ग्राम, थाना/चौकी के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते है:-

यातायात पुलिस में बल वृद्धि व राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु चौकी की स्थापना

चौकी का नाम

जिले का नाम

क्र.

चेक पोस्ट का नाम एवं राष्ट्रीय मार्ग

(3)

(4) एन.एच. - 75 (2) सीधी

(1) 1

मोहनिया घाटी थाना चुरहट

नवीन थाना-नवीन चौकी की स्थापना

क्र.

ग्रामों के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा (वार्ड ... में स्थित है )

नवीन पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया (4)

(3)

(1)

पुलिस थाने का नाम जिससे अपवर्जित किया गया (2)

नवीन थाना भुइमांड 1 थाना कुसमी भुइमांड, कठौतिया, मझौली , गैंवटा, देवरी , खमगढ़, सोनगढ़ , घाटीटोला, भंवरखोह, बून्टू, करैल, चदरसा, मछरकटा, बेदो , घुरिया, कासखेड़ा, भमरहा, मचेडी, केरहा, केशलार, खम्हरिया, गडवाली , सेमरा, घोरबंधा, डिघरा , अमरोला , कुरूचू, करचा, गरूणपाठ, जवारीटोला, बेलगांव, हर्रई, बैलाताल, पुरइनडोल, अमराडंडी, पत्था, बंधाडोल , क्योटी, चितरौली.

कुल-39.

नवीन चौकी पोडी थाना कुसमी

2 पोडी, हैकी, पटेहटा, खैरी, कोटा, लुरघुटी, ददरी, कुंदौर, ताल, नागपोखर, डुहकुरिया, झगरहा, नवानगर, विडौरा , अमगांव , सारिसताल , तिनगी, पिपरहा , हर्रहा , हर्दी , गिजोहर, पनखोरा, अमझर विरान , सरसईडोल, छातादार, तिरचुली, नगन्नी विरान, साईडोल , कमह, साजाडोल , धुपखड, करौंटी, धरमदुवारी, कुल-33.

नवसृजित थाना भुइमांड में उपरोक्तानुसार कालम नं. 3 में वर्णित कुल 39 एवं नवसृजित चौकी पोडी में कुल 33 ग्राम एतद्वारा सम्मिलित किये जाते हैं . उक्त नवसृजित थाना भुइमांड एवं नवसृजित चौकी पोडी के संचालन/संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय - समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं विनियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है.

स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

[भाग 1 3312

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला अशोकनगर ( मध्यप्रदेश )

(दूरभाष क्रमांक 07543-225501 फैक्स 07543-225510 )

अशोकनगर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. आर.डी.एम. - 2013- SW- 01-686 .- जिला अशोकनगर में नवीन देहात थाना अशोकनगर राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित ग्राम एवं थाना कोतवाली अशोकनगर क्षेत्र के हिस्से एवं थाना नईसंराय के निम्नांकित ग्राम एतद्वारा सम्मिलित किये जाते है:-

ग्रामों के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा

नवीन पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया क्र. पुलिस थाने का नाम जिससे अपवर्जित किया गया

(4)

(3)

(1)

(2)

थाना देहात अशोकनगर 1 थाना कोतवाली, अशोकनगर.

यादव कालोनी , तुलसी सरोवर कालोनी , तुलसी सरोवर पार्क , डॉक्टर्स कालोनी, शंकर कालोनी.

कुल-05.

थाना देहात अशोकनगर 2 थाना कोतवाली, अशोकनगर.

तरावली, रावंसर, दियाधरी, पाटई, कजराई, राजतला, रिजौदा, खडीचरा, हिन्नौदा, भैंसरवास , धुर्रा , हैदर, गोरा , सहोदरी , लखेरी , कवीरा, मुल्लाखेड़ी, इटवा, जनौदा, नंदनाई, कुदौली, अखाईकृष्ण, हिनौतिया पछार, खैरा ललोई, परासरी , रियाखेड़ी, सिकंदरा , उरझरू, बहेरिया, खजूरिया सूबेदार, उमतिया, जागीर बुडेना , डोंगरा चक्क प्याउ , कर्रोली, कोल्हूआ, नारायणपुर , बमनाई हवेली, घरोई चक्क, भौंरा काछी, खेजरा नाई , अमाई, सुहागपुर, अमाहीताल, गुचराई, आवंरी , खिरियामऊ, ढंगाई, नगेश्री , महाना, खिरिया, सेमरखेड़ी, देवखेड़ी, सिजावट, बडागांव , पथरिया, पिपरिया, बरखेड़ा, हेमराज , पाकोन, बमूरियाफूट, मोहरीराय , बरखेड़ा जागीर , भडूली, सेमरी उर्फ ईगलखेड़ी, खैराभान, बमूरिया , बिजौरी , छपराई खालसा, बामौरी , भीमा, खिरिया गुहांस , देहरदा, सिरसी, वसारती , मलखेड़ा, रूसल्ला बुजुर्ग, बांसाखेड़ी चक्क, अखाईदान , हिनौतिया फूट, मिर्जापुर, छपराई माफी, गुमखिरिया, फुटेरा , रूसल्ला, छैलाई, छपराई बाबूपुर के पास, बमनाई , भौंराखाती , पीपलखेड़ा, सिंगवासा, बमूरिया दांगी , मढी ललोई, सिमरिया, सलमाई. कुल-109 .

थाना देहात अशोकनगर 3 थाना नईसंराय बमूरिया नई, कन्हेरा , गनिहारी , अमेरा , देरखा, सियार. कुल-06

नवसृजित थाना देहात अशोकनगर के उपरोक्तानुसार कॉलम नं. 3 में वर्णित कुल 115 ग्राम तथा थाना अशोकनगर के शहरी हिस्से देहात थाना अशोकनगर में एतद्वारा सम्मिलित किये गये है तथा उक्त सूची पुलिस विनियम के भाग " क " के विनियम 575 में प्रावधानित अनुसार पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर के कार्यालय में रखी गई है .

उक्त नवसृजित थाना देहात अशोकनगर के अस्तित्व में आने से थाना देहात अशोकनगर के संचालन एवं संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय- समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है.

3313 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. आर.डी.एम. - 2013- SW- 02-687 .- जिला अशोकनगर में नवीन पुलिस चौकी ग्राम महोली ( नसीहर घाटी ) जिला अशोकनगर राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित ग्राम थाना चंदेरी क्षेत्र के हिस्से एवं थाना ईसागढ़ को निम्नांकित ग्राम एतद्वारा सम्मिलित किये जाते है:-

ग्रामों के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा

क्र.

नवीन पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित पुलिस थाने का नाम जिससे अपवर्जित

किया गया किया गया

(4)

(3)

(2)

(1)

1 थाना चंदेरी

महोली , बैरसिया , बीठला, कूपगढ़, पिपरोद, चिमला एवं बरखेड़ा. पुलिस चौकी ग्राम महोली (नसीहर घाटी) .

कुल-07

पुलिस चौकी ग्राम महोली 2 थाना ईसागढ़

(नसीहर घाटी) .

शंकरपुर , सरजापुर, जमडेरा , मामोन, भरका, कबीरी , कालीटोर , श्यामाटोरी , करोंदी, भिंयाखेड़ी, पाटखेड़ा, सहसूदी, नीमखेड़ा, लहदपुर, अमोला, ढाकोनी, शांतपुर, वायबेनी , ध्यानपुर ( पिपरिया ) , इमझरा.

कुल-20

नवसृजित पुलिस चौकी ग्राम महोली ( नसीहर घाटी ) जिला अशोकनगर के उपरोक्तानुसार कॉलम नं. 3 में वर्णित कुल 27 ग्राम थाना ईसागढ़ तथा थाना चंदेरी के पुलिस चौकी ग्राम महोली ( नसीहर घाटी ) में एतद्वारा सम्मिलित किये गये है तथा उक्त सूची पुलिस विनियम के भाग " क " के विनियम 575 में प्रावधानित अनुसार पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर के कार्यालय में रखी गई है.

उक्त नवसृजित पुलिस चौकी ग्राम महोली ( नसीहर घाटी ) के अस्तित्व में आने से थाना ईसागढ़ के संचालन एवं संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय- समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों , परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है.

संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 9 सितम्बर, 2013

क्र. 10809 - एस.डब्ल्यू- 2013.- मैं ए. के. सिंह, कलेक्टर जिला कटनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , जिला कटनी ( मध्यप्रदेश ) द्वारा मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-2 ( क) /9/08/बी-3 /दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं विभाग के ज्ञाप क्रमांक समसंख्यक एफ -2 ( क)/9 /08/बी-3/दो, भोपाल 11-10-2004 द्वारा जिले के भीतर थानों/ चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्यायोजित किये जाने से जिला स्तरीय समिति द्वारा कटनी जिले में निम्न नवीन थाना/चौकी ( 1 ) न्यू कटनी जंक्शन थाना, ( 2 ) पुलिस चौकी बाकल , ( 3 ) जुहला बायपास यातायात पुलिस चौकी हेतु प्रत्यायोजित किया गया है .

अतः गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरांत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 , खण्ड एस के अनुरूप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कटनी में नवीन थाना ( 1 ) न्यू कटनी जंक्शन थाना, ( 2 ) पुलिस चौकी बाकल , एवं ( 3 ) जुहला बायपास यातायात पुलिस चौकी स्थापना के तहत पुलिस थाने की सीमाओं में आंशिक उपांतरण करते हुए थाना में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

3314

अनुसार अधिसूचना प्रकाशित करता हूं:-

( 1 ) न्यू कटनी जंक्शन थाना में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची:

ग्राम का नाम (2)

स. क्र. (1)

स. क्र. (1)

पडरिया

1

14

खिरहनी

2

15 3

16

जुहली

4

17

जुहला

5

मडई

18 6

खेरवा

19 7

20

देवराखुर्द

8

इमलिया

21 9

22

जुगियाकाप

10

पोडी

23 11

24

सुरखी

छोटी खिरहनी

12

25

तिलक कालेज

13

26 (2) पुलिस चौकी बाकल में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची:

स. क्र. (1)

ग्राम का नाम (2)

स. क्र. (1) 1

बाकल

22 2

इमलिया

23 3

सिहुडी

24

खम्हरिया

4

25 5

मंगेला

26 6

पिपरिया राजा

27 7

पटोरीकला

28 8

राजासलैया

29 9

अमाडी

30 10

चनपुरा

31 11

कूडा ( मर्दानगढ़ )

32

खमतरा

12

33 13

मझगवां

34 14

निगझर

35 15

अगौध

36

पटौहा

16

37 17

बघराज

38

बासन

18

39 19

बरबसपुरा

40 20

मढ़िया

41 21

नगवां

( 3 ) जुहला बायपास यातायात पुलिस चौकी:

ग्राम का नाम (2)

ग्राम का नाम (2)

स. क्र. (1)

27

बिचपुरा न्यूकटनी जंक्शन

28

सर्रा

छपरवाह

29

बिछिया बिलगवां

30

हिरवारा

गुबराधारी

टेढी

31

पिपरिया

32

मनेहरी

गाताखेड़ा

33

सुनहरा भटगवां कौड़िया

34

मोहनिया सेमरा

35

झलवारा

सुनहरी

36

केवलारी

मानपुर

37

अमगवां कटंगीकला

सरसवाही

38.

कटंगीखुर्द

39

खिरहनी खुर्द शाहपुर

40

सिंघनपुरी ग्राम का नाम (2)

ग्राम का नाम (2)

स. क्र. (1)

42

सकरवारा

धवाडीखेड़ा

43

मर्दानगढ़

साड़ा

44

मोहतरा सिकारपुरा

45

खजुरी

कुम्हरवारा

बरतरा

46

खुर्सी

बरतरी

47

रतनपुरा

मनगवां

48

छुरिया

गाडा

49

टिकरिया

50

पाकर

नयागांव

नयागांव

51

हाथीभार जंगल

खखरा

52

गौरहा

पटना

53

पटीराजा

54

बसेहडी रक्सेहा

मसंधा

क्वेलरहा

55

56

छपरी

सलैयाखुर्द

हाथीभार

57

रैंपुरा नन्हा

कछारगाव

58

नैगवां

चरगवां

59

चांदनखेड़ा

60

कंचनपुरा बढैयाखेड़ा

घुमची पटौरी

जिला कटनी में यातायात पुलिस में बल वृद्धि व राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु नवीन पुलिस चौकी " जुहला बायपास यातायात पुलिस चौकी" ( जहां पर एन.एच. 7 एवं एन.एच. 78 मिलते हैं ) स्वीकृत किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3315 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

छिन्दवाड़ा दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. 8462- सां.लि. - 2013.- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2 (क) - 19-2012- बी-3 - दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा 2013-14 में समेकित बल वृद्धि के तृतीय चरण में नवीन पदों की दी गयी स्वीकृति के आधार पर तथा राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ-2 ( क) -9-08- बी-3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी , छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा -3 के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

1. उस पुलिस थाने से, जो की नीचे दी गयी सारिणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, जो कि उसके कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करता है और,

2. नवीन देहात थाना छिन्दवाड़ा को जो कि जिला छिन्दवाड़ा की तहसील छिन्दवाड़ा में है , पुलिस थाना घोषित करता है और यह निर्देश देता है कि इसमें उक्त सारिणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:-

सारणी

देहात थाना छिन्दवाड़ा का क्षेत्र

स. क्र. उप पुलिस थाने का नाम

(तहसील तथा जिला सहित )

जिसमें से अपवर्जित किया गया

(3)

(2)

(1)

29 भैसादण्ड

15 काराबोह

1 थाना सिटी कोतवाली

1 गुरैया

30 पायली

16 जैथारी

2 गांगीवाड़ा

तहसील छिन्दवाड़ा

31 सोमाढाना डुंगरिया

17 मानियाखापा

3 चंदनगांव

जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. )

4 नोनियाकरबल

18 कुकड़ाजगत

32 मारई

5 बीजागोरा

19 झण्डा

33 सिरेगांव

6 रोहनाकला

20 मटकुली

34 कुदवारी

7 सतनूर

21 सोनपुर

8 खजरी

35 गंगई

22 रोहनाखुर्द

36 सर्रा

9 पोआमा

23 मुनगा

37 चारगांव

10 मोआदेई

24 सालीवाड़ा

38 उसरिया

25 ढबेरा

11 कुण्डालीकला

26 मोठार

39 थुनियाउदना

12 इमलीखेड़ा

40 परतला

27 कुण्डालीखुर्द

13 शिकारपुर

28 उमरियाओझी

14 मानेगांव

No. 8462 - S.W. - 2013 . As per circular of Government of Madhya Pradesh Home (Police ) Department , Ballabh Bhawan Bhopal , No. F- 2 ( K) 19-2012 - B - 3-2 , dated 8th August 2013 on the basis of sanction of new posts in the third phase of Consolidated Force Increase in 2013-14 by the State Government and as per rights given by circular of State Government , No. F- 2 (K) 9-8 -B- 3-2 , dated 30th July 2010 , I , Maheshchandra Chaudhary , Collector/District Magistrate Chhindwara & Ex - Officio Secretary Government of Madhya Pradesh in exercise of powers conferred by the clause ( s ) of Section 2 of the code of criminal procedure , 1973 and in partial modification of the previous 3316

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

notifications affecting the local areas specified in the Table below , w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

1. excludes from the Police Station mentioned in column (2) of the table below , the local areas specified in column (3) thereof, and 2. declares New Rural Police Station Chhindwara to be a Police Station in Tahsil Chhindwara of Chhindwara Distirct and further directs that it shall include the local areas specified in column (3 ) of the said Table :-

TABLE S. No. Name of Police Station (with Tahsil & Distt .) from which excluded (2)

(1)

1

Area of New Rural Police Station Chhindwara

(3)

15 Karaboh

29 Bhensadhand

1 Gurraiya

16 Jaithari

30 Payali

2 Gangiwada

3 Chandangaon

Police Station City Kotwali Tahsil Chhindwara , Distt . Chhindwara (MP) .

17 Maniyakhapa

4 Nonia Karbal

31 Somadhana- dungriya.

18 Kukdajagat

32 Marai

19 Jhanda

5 Bijagora

20 Matkuli

6 Rohnakala

7 satnur

8 Khajri

33 Siregaon

34 Kudwari 21 Sonpur

22 Rohnakhurd

Gagai

35

36 Sarra

9 Poaama

Moadie

10 23 Munga

24 Saliwada

37 Chargaon

Kundalikala

11 25 Dhabera

38 Usriya 26 Mothar

12 Imlikheda

Thuniyaudna

39

40 Partala 27 Kundalikhurd

13 Shikarpur

Manegaon

14 Umriya ojhi

28

क्र. 8463- सां.लि. - 2013 .- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2 (क ) - 19-2012- बी-3-दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा 2013-14 में समेकित बल वृद्धि के तृतीय चरण में नवीन पदों की दी गयी स्वीकृति के आधार पर तथा राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ-2 ( क) -9-08- बी-3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी , छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-2 के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

1. उस पुलिस थाने से, जो की नीचे दी गयी सारिणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, जो कि उसके कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करता है और,

2. कपुरधा को जो कि जिला छिन्दवाड़ा की तहसील चौरई में है , नवीन पुलिस चौकी घोषित करता है और यह निर्देश देता है कि इसमें उक्त सारिणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:-

सारणी

अनुक्रमांक उप पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें से अपवर्जित किया गया

(2)

(1)

थाना-चौरई

1 कपुर्दा

2 किरगीपार

तहसील -चौरई

3 खिरखिरी

1 जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र. )

कपुरधा चौकी का क्षेत्र

(3)

7 सलकनी

13 खमरियाखुर्द

14 पिपरियामानसिंग 8 बिलन्दा

15 केदारपुरखुर्द 9 सुरजना

10 सर्रा

16 नारायणपुर

4 केदारपुरकला

17 हरनभटा 11 घोरावाड़ी

5 माचीवाड़ा

12 समसवाड़ा

18 हरदुआ

6 बींझावाड़ा

3317 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

31 औरिया

19 हरदौली

25 गंगूखेड़ा ( वीरान )

26 फुटेरा

जमुनिया

32

20 गढ़खापा

मडई

33

21 सिमरियाकला

27 सीताझिर

बगदरी

34

28 ग्रेटिया

22 मढुआखुर्द

29 विशाला

23 खैरीखुर्द

हिरीं

30

24 मोहगॉवखुर्द

No. 8463 - S.W. - 2013. As per circular of Government of Madhya Pradesh Home (Police) Department , Ballabh Bhawan Bhopal , No. F-2 (K) 19-2012 - B - 3-2 , dated 8th August 2013 on the basis of sanction of new posts in the third phase of Consolidated Force Increase in 2013-14 by the State Government and as per rights given by circular of State Government , No. F- 2 (K) 9-08 -B -3-2 , dated 30th July 2010, I , Maheshchandra Chaudhary , Collector /District Magistrate Chhindwara & Ex - Officio Secretary Government of Madhya Pradesh in exercise of powers conferred by the clause (s ) of Section 2 of the code of criminal procedure, 1973 and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the Table below, w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Prrdesh Gazette:-

1. excludes from the Police Station mentioned in column (2) of the table below, the local areas specified in column (3) thereof, and

2. declares Kapurdha to be a Police Choki in Tahsil Chourai of Chhindwara Distirct and further directs that it shall include the local area specified in column (3 ) of the said Table:-

TABLE

S. No.

Area of Kapurdha Choki

Name of Police Station (with Tahsil & Distt . ) from which excluded

(3)

(2)

(1)

24 Mohgaonkhurd 1

13 Khamriyakhurd

1 Kapurdha

2 Kirngipar

3 Khirkhiri

14 Pipariya mansing.

(Viran) .

Police Station Chourai Tahsil CChourai Distt . Chhindwara (MP) .

15 Kedarpurkhurd 26 Futera

4 Kedarpurkala

5 Machiwada

27 Sitajhir

16 Narayanpur

17 Haranbhata 28 Gretiya

6 beenjhawada

18 Hardua

29 Vishala

7 Salkani

30 Hirri

19 Hardoli

8 Bilanda

31 Orriya

20 Gadhkhapa

9 Surjana

10 Sarra

32 Jamuniya

21 Simriyakala

33 Madai

22 Madhuakhurd

11 Ghodawadi

23 Kherikhurd

LET 25 Gangukheda

12 Samaswada

34 Bagdari क्र. 8464- सां.लि. - 2013.- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2( क) - 19-2012 - बी- 3 - दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा 2013-14 में समेकित बल वृद्धि के तृतीय चरण में नवीन पदों की दी गयी स्वीकृति के आधार पर तथा राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ-2 ( क) -9-08- बी-3- दो , दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर/ जिलादण्डाधिकारी, छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -3 के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा सहायता केन्द्र ( नवीन चौकी ) को जिला छिन्दवाड़ा के थाना पाण्डुर्ना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात पुलिस चौकी घोषित करता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

3318

No. 8464 - S.W. - 2013 . As per circular of Government of Madhya Pradesh Home (Police ) Department , Ballabh Bhawan Bhopal , No. F- 2 (K) 19-2012- B -3-2 , dated 8th August 2013 on the basis of sanction of new posts in the third phase of Consolidated Force Increase in 2013-14 by the State Government and as per rights given by circular of State Government , No. F - 2 (K) 9-08 -B -3-2 , dated 30th July 2010 , I , Maheshchandra Chaudhary , Collector /District Magistrate Chhindwara & Ex - Officio Secretary Government of Madhya Pradesh in exercise of powers conferred by the clause (s ) of Section 2 of the code of criminal procedure , 1973 and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the Table below, w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Prardesh Gazette , declare Security Help Centre ( New Choki ) at National Highway in Pandhurna Police Station of District Chhindwara National Highway Traffic Police Choki .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर/ जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी , मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 9 सितम्बर 2013

क्र. 15- एस.डब्ल्यू. - 2013-2010.- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ-2 ( क ) -19-बी- 3-2 , दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एन.बी.एस. राजपूत, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , मुरैना, जिला समिति की अनुशंसा के आधार पर थाना कोतवाली व थाना सि.ला. , मुरैना के अन्तर्गत आने वाले ग्राम/मोहल्ला/कस्बा को पुलिस थाना स्टेशन रोड मुरैना के क्षेत्र में निम्नानुसार परिवर्तन करने के आदेश देता हूं जो निम्नानुसार हैं :-

स.

ग्रामों एवं कालोनियों

क्षेत्रों के नाम

क्र. पुलिस थाने का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया

(2)

(1)

पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है.

(4)

(3)

थाना स्टेशन रोड, मुरैना छोटी बजरिया

1 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 2

थाना कोतवाली , जिला मुरैना 3 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 4 थाना कोतवाली , जिला मुरैना 5

थाना कोतवाली, जिला मुरैना 6 थाना कोतवाली , जिला मुरैना 7 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 8 थाना कोतवाली , जिला मुरैना 9 थाना कोतवाली , जिला मुरैना 10 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 11 थाना कोतवाली , जिला मुरैना 12 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 13 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 14 थाना कोतवाली, जिला मुरैना स्टेशन रोड

थाना स्टेशन रोड, मुरैना

थाना स्टेशन रोड, मुरैना महादेव नाका

थाना स्टेशन रोड, मुरैना मुरैना टॉकीज

थाना स्टेशन रोड, मुरैना उत्तमपुरा

आनंद नगर

थाना स्टेशन रोड, मुरैना

थाना स्टेशन रोड, मुरैना मवासीपुरा

गोटे नगर

थाना स्टेशन रोड , मुरैना रामनगर

थाना स्टेशन रोड, मुरैना

थाना स्टेशन रोड, मुरैना तालपुरा

थाना स्टेशन रोड, मुरैना छत्रीपुरा

थाना स्टेशन रोड, मुरैना सुभाष नगर

मनोहर नगर

थाना स्टेशन रोड, मुरैना

थाना स्टेशन रोड, मुरैना तुस्सीपुरा

बजरंग कालोनी

15 थाना कोतवाली, जिला मुरैना

थाना स्टेशन रोड, मुरैना 3319

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

16 थाना कोतवाली, जिला मुरैना

(4)

(3)

रेल्वे कालोनी

थाना स्टेशन रोड, मुरैना कब्रिस्तान रोड

17 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 18 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 19

थाना स्टेशन रोड, मुरैना हीरामन नगर

थाना स्टेशन रोड, मुरैना

थाना स्टेशन रोड, मुरैना शिकारपुर फाटक/ग्राम

थाना कोतवाली, जिला मुरैना 20 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 21 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 22 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 23 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 24

बडोखर

थाना स्टेशन रोड, मुरैना

थाना स्टेशन रोड, मुरैना मुडियाखेडा

जेवराखेडा

थाना स्टेशन रोड, मुरैना

थाना स्टेशन रोड, मुरैना नन्देपुरा

थाना स्टेशन रोड, मुरैना शिवलाल का पुरा

थाना सि.ला. , जिला मुरैना 25 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 26 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 27 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 28 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 29

छोटी लालौर

थाना स्टेशन रोड, मुरैना

थाना स्टेशन रोड, मुरैना बड़ी लालौर

इमलिया

थाना स्टेशन रोड, मुरैना

थाना स्टेशन रोड, मुरैना फिरोजपुर

थाना स्टेशन रोड, मुरैना तिघरा का पुरा

थाना सि.ला. , जिला मुरैना 30

थाना स्टेशन रोड, मुरैना जगराम का पुरा

थाना सि.ला. , जिला मुरैना 31

थाना स्टेशन रोड, मुरैना शोभाराम का पुरा

थाना सि.ला. , जिला मुरैना 32 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 33

थाना स्टेशन रोड, मुरैना गंजरामपुर

थाना स्टेशन रोड, मुरैना देवी सिंह का पुरा

थाना सि.ला. , जिला मुरैना 34 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 35 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 36 थाना सि.ला. , जिला मुरैना

थाना स्टेशन रोड, मुरैना मीरपुर

थाना स्टेशन रोड, मुरैना विसंगपुर

खबरौली

थाना स्टेशन रोड, मुरैना एन.बी.एस. राजपूत , पदेन उपसचिव कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

राजभवन , भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2013

क्र. एफ 1-3-2009 - रास- यूए- 1-965.-प्रो. मजाहिर किदवई, प्रो. रसायन शास्त्र विभाग , दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ली को आदेश क्र. एफ 1-3-2009 - रास- यूए -1-1577, दिनांक 2 सितम्बर 2009 के द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से चार वर्ष की कालावधि के लिये जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर का कुलपति नियुक्ति किया गया था. प्रो. किदवई का चार वर्ष का कार्यकाल दिनांक 9 सितम्बर 2013 को समाप्त हो रहा है . प्रो. किदवई ने उनके पत्र क्रमांक जीविवि- व्हीसी- 2013-2143 , दिनांक 9 सितम्बर 2013 में उल्लेख किया है कि उन्हें उनके मूल विभाग में दिनांक 10 सितम्बर 2013 को उपस्थिति देना अनिवार्य है.

(2 ) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उपधारा ( 6 ) के प्रावधानांतर्गत मैं, राम नरेश यादव , कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एतद्वारा , प्रो. जे.एन. गौतम, रेक्टर, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर को विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य संपादित करने के लिए नाम निर्देशित करता हूं.

राम नरेश यादव , कुलाधिपति.

3320

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

कमांक/7296- जे.सी. -1 कलेक्टर जबलपुर -2013 - दण्ड प्रकिया संहिता 1973 1974 का सरल क्रमांक -2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 (क) 19 / 2013 / बी 3/2 दिनांक 08. 08.2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपातंरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक- नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के) कालम नंबर (2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो का अपवर्जित करती है । दो- सारणी के कालम नंबर (2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3 ) मे उल्लेखित पुलिस थाने मे सम्मिलित करती है ।

ग्रामो एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम

क० पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है

नाम (1)

पसयाना 1 थाना गोहलपुर तहसील

2

नूरी नगर जबलपुर जिला जबलपुर थाना गोहलपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

नर्मदा नगर 3 थाना गोहलपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

आनंद नगर 4 थाना गोहलपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

रजा चौक 5 थाना गोहलपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

6

ठक्कर ग्राम थाना हनुमानताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

7

रजा चौक से सुब्बाशाह मस्जिदमैदान थाना हनुमानताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

8

मोहरिया थाना हनुमानताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

9

राजाबाबू की कुटी थाना हनुमानताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

(2)

पुलिस थाने का नाम /तहसील जिला सहित जिसमे सम्मिलित किया गया है

वार्ड नंबर

(3)

वार्ड नम्बर 35

थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 35

थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 35

थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 35

थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 36

थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 36

थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 36

थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 36

थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 36

थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 3321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

No. F -2 (K) 2-08 - B - 3 - Two In exercise of the powers conferred by clause (s) section -2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department Order No. -F2-(K) 19/2013 /B - 3/2 Dated 08-08-2013 in partial modification of the pervious Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government , hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette": -

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the table below the Local areas specified in the column (2 ) there of and .

2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column(3 ) of the said table : -

Police outpost- Anand NagarPolice Station Adhartal , jabalpur

S. No

Local Areas Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded (1)

1

Pasyana Police Station Gohalpur, tehsil jabalpur District jabalpur

2

Noori Nagar Police Station Gohalpur, tehsil jabalpur District jabalpur

3

Narmada Nagar jabalpurDistrict jabalpur Police Station Gohalpur , tehsil

4

AnandNagar Police Station Gohalpur, tehsil jabalpur District jabalpur

Raza Chouk 5 Police Station Gohalpur , tehsil jabalpur District jabalpur

Thakkar Gram 6 Police Station Hanumantal , tehsil jabalpur District jabalpur

7

Raza Chouk Subba Shah Police Station Hanumantal , tehsil jabalpur District jabalpur

Masjid Maidan

Moharia 8

Police Station Hanumantal, tehsil jabalpur District jabalpur

9

Raja Babu Ki Kuti Police Station Hanumantal , tehsil jabalpur District jabalpur

Name of village/ Local Place (2)

Ward No.

Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)

Ward no. 35 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 35 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 35 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 35 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 36 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 36 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no. 36 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 36 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 36 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3322

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्रमांक / 7297- जे.सी. -1 कलेक्टर जबलपुर - 2013 - दण्ड प्रकिया संहिता 1973 का सरल कमांक -2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश कमांक एफ-2 (क) 19/ 2013/ बी -3 / दो दिनांक 08.08.2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना मे आंशिक उपातंरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-

एक- नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के) कालम नंबर -(2 ) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो का अपवर्जित करती है ।

दो- सारणी के कालम नंबर (2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3 ) मे उल्लेखित पुलिस थाने मे सम्मिलित करती है । थाना गोसलपुरः-

क.

ग्रामो एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम

(2)

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है

नाम

(1)

1

गोसलपुर थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

2

धरमपुरा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

3

बुढ़ागर थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

4

रामपुर थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

5

माल्हा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

6

तपा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

7

मिढासन थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

8

हृदयनगर थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

देवनगर 9 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

10

कूडा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

11

सिन्दूरसी थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

बंदोबस्त नंबर

पुलिस थाने का नाम /तहसील जिला सहित जिसमे सम्मिलित किया गया है (3)

193

थाना गोसलपुर

तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

347

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

173

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

173

थाना गोसलपुर

तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

173

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

298

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

637

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

800

थाना गोसलपुर

तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

337

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

105

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

740

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 3323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(1)

12

खुडावल थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

मोहतरा 13 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

14

कंजई थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

झांसी 15 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

16

कैलवास थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

भदमकला 17 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

18

रानीताल थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

19

कुकरई थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

20

खिन्नी थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

(3)

(2)

162

थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 640

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 124

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 283

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 114

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 560

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 665

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 87

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 153

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 463

पोडी कला

21 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

अतरिया 22 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

चन्नोटा 23 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

मडला 24 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 464

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 226

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर, 657

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 29

आलगोड़ा

25 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

26

बेला थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

27

मुस्कुरा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

28

कुस्कुरी थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

ताला 29 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

मानेगांव 30 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

खमरिया 31 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

32

कटरा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

33

जुझारी थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

कैथरा 34 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 554

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 639

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 638

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 302

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 553

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 108

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 108

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 257

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 112

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 3324

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

(1)

35

घुघरी थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

36

घुटना थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

37

खजरी थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

38

पथरई थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

39

सिलुआ थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

40

बरदेहरी थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

बेली 41 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

42

टिकरिया थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

43

टंगवा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

44

उमरिया थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

45

(3)

(2)

209

थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 210

थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 127

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 399

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 738

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 468

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 553

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 270

थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 50

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 43

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 220

घोराकोनी

थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

46

भदमखुर्द थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 559

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

भदमसानी

47 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

48

सहजपुरा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

केवलारी 49 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

50

कछपुरा थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

51

किनगी थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

52

झाझा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

53

रिठौरी थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

54

561

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 706

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 97

थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 53

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 78

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 261

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 671

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 89

कुआखेड़ी

थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

55

मडोद थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

56

रामनगर थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

57

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 690

थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 690

थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 797

हिनौतिया

थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 3325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(1)

खम्हरिया 58 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

नयागांव 59 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

60

देवरी(ताला) थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

धमधा 61 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

निन्दोरा 62 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

धमकी 63 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

धनगवां 64 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

खिरवा 65 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

66

देवरी(कटरा) थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

मल्हना 67 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

68

खमरिया(कटरा) थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

आमी 69 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

नैगई 70 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

नैगवां 71 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

भरदा 72 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर

73

कुडवा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

शाहगढ़ 74 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

बिनेका 75 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

76

शहपुरा थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

खम्हरिया 77 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर

महगवां 78 थाना सिहोरा जिला जबलपुर, तहसील सिहोरा

(2)

(3)

126

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 464

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 336

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 349

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 369

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 348

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 346

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 157

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 320

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 591

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 125

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 32

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 378

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 634

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 562

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 88

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 701

थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 524

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 700

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 108

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 634

थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 3326

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

No. F - 2 ( K) 2-08 -B - 3 - Two In exercise of the powers conferred by clause (s) section - 2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department Order No. -F2- (K) 19/2013/B - 3 /2Dated 08-08-2013 in partial modification of the pervious Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government, hereby with effect from date ofpublication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " : -

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and.

2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column (3 ) of the said table : -

Police Station - Gosalpur

S- No

Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)

Name of village/ Local Places

(2)

Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded (1)

Local Areas 1

Gosalpur Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

2

Dharmpura Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

3

Buraghar Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

4

Rampur Police Station Sihora tehsil SihoraDistrictjabalpur

Malha 5 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

6

Tapa Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

7

Midhasan Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

8

HardayNagar Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

9

Deo Nagar Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Kura 10 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Sindurasi 11 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Khudaval 12 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Mohtara 13 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

14

Kanjae Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Settlement No

193

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 347

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 173

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 173

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 173

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 298

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 637

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 800

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 337

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 105

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 740

162

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur Police StationGosalpur tehsil 640

Sihora District jabalpur Police Station Gosalpur tehsil

Sihora District jabalpur 124

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 3327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

Jhansi 15 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Kailwas 16 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

17

Bhadbhada Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Ranital 18 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Kukrai 19 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

20

Khinni Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Podi Kala 21 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Ataria 22 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

23

Channota Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Mandala 24

25

Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur Police Station Sihora tehsil Algora

Bela 26

Sihora District jabalpur Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Muskura 27 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Muskuri 28 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Tala 29 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

30

Manegano Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Khamari 31 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Katara 32 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

33

Jujhari Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Kaithra 34 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

35

Ghughri Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Ghutna 36 Police Station Sihora tehsil Sihora Districtjabalpur

37

Khajri Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Pathrae 38 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

(3)

(2)

283

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 114

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 560

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 665

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 87

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 153

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 463

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 464

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 226

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 657

Police Station Gosalpur tehsil 29

Sihora District jabalpur Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 554

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 639

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 638

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 302

Police StationGosalpur tehsil Sihora District jabalpur 553

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 108

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 108

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 257

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 112

209

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur Police Station Gosalpur tehsil

Sihora District jabalpur 210

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 127

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 399

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 3328

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

Silua 39 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Bardehri 40 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Beli 41 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

42

Tikaria Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

43

Tangvan Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Umaria 44 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

45

Ghorakoni Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

46

(3)

(2)

738

Police StationGosalpur tehsil Sihora District jabalpur 468

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 553

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 270

Police Station Gosalpur tehsil Sihora Districtjabalpur 50

Police Station Gosalpur tehsil Sihora Districtjabalpur 43

Police Station Gosalpur tehsil SihoraDistrictjabalpur 220

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 559

Bhadam Khurda

Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Bhadam Sani 47 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

48

Police Station Gosalpur tehsil Sihora Districtjabalpur 561

Police Station Gosalpur tehsil Sihora Districtjabalpur 706

Shahaj Pura

Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Kewlari 49 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

50

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 97

Police Station Gosalpur tehsil Sihora Districtjabalpur 53

Kachhpura

Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Kinki 51 Police Station Sihora tehsil Sihora Districtjabalpur

52

Ghhaghha Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

53

Rithori Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 78

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 261

Police Station Gosalpur tehsil Sihora Districtjabalpur 671

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 89

Kuna Kheri

54 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

55

Madol Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

56

RamNagar Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

57

Hinotia Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Khamari 58 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

59

Nayagano Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

60

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 690

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 690

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 797

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 126

Police Station Gosalpur tehsil SihoraDistrictjabalpur 464

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 336

Deori (Tala)

Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

61

Dhamdha Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Nindora 62 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 349

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 369

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 3329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(1)

Dhamki 63 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

64

(3)

(2)

348

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 346

Dhanagawan

Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Kirva 65 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

66

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 157

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 320

Deori (Katra)

Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Malhana 67 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

68

Khamaria (Katra) Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Aami 69 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

70

Negai Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Neigavan 71 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Bharda 72 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Kudva 73 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Shah gar 74 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Bineka 75 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Shahpura 76 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Khamaria 77 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

78

Mahgavan Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 591

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 125

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 32

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 378

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 634

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 562

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 88

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 701

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 524

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 700

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 108

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 634

Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3330

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

कमांक / 7298- जे.सी.-1 कलेक्टर जबलपुर -2013 -दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का सरल क्रमांक -2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश कमांक एफ-2 (क) 19 / 2013 / बी -3 / 2 दिनांक 08.08.2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना मे आंशिक उपातंरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से : -

एक- नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर -(2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो का अपवर्जित करती है ।

दो- सारणी के कालम नंबर (2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3 ) मे उल्लेखित पुलिस थाने मे सम्मिलित करती है । थाना ग्वारीघाट , जबलपुर

क्षेत्रों के नाम

ग्रामो एवं कालोनियों

क०

(2)

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है

नाम

(1)

1

ललपुर थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

2

जिलेहरी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

भटौली 3 थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

छेवला 4 थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

5

नई बस्ती ग्वारीघाट थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

6

पुलिस थाने का नाम /तहसील जिला सहित जिसमे सम्मिलित किया गया है

बंदोबस्त नंबर

(3)

641

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

265

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

129

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

326

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

603

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

603

पुरानी बस्ती ग्वारीघाट

थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

7

अवध पुरी कॉलोनी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

8

रेतनाका कंचनपुर थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

9

भल्लाकॉलोनी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

603

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

603

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

603

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 3331

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(1)

सुखसागर कॉलोनी 10 थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

11

जयभीम नगर कॉलोनी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

12

नर्मदा नगर थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

13

पी.पी कॉलोनी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

14

लाल कुँआ थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

15

बागड़ा दफाई थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

16

संजय नगर थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

17

पोलीपाथर थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

18

बादशाह हलवाई मंदिर

थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

19

आई.डी.एल. स्टेट थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

20

इंद्रपुरी कॉलोनी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

अंबेडकर नगर 21 थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

टैगोर नगर 22 थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

23

एस.एफ.आर. आई. कॉलोनी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

24

दुर्गानगर भटौली थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

रेतनगर 25 थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

26

लाईन पार दुर्गानगर

थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर

(2)

(3)

164

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 167

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 167

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 02

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 129

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164

थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 3332

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

No. F-2(K) 2-08 - B - 3 - Two In exercise of the powers conferred by clause (s ) section-2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. -F2-(K) 19/2013 /B - 3/2 Dated 08-08-2013 in partial modification of the pervious Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government , hereby with effect from date of publication of this notification in the " Madhya Pradesh Gazette " : -

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and .

2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column (3 ) of the said table : - Police Station- Gwarighat

Name of village/ Local Places

(2)

S. No

Local Areas Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded (1)

1

Lalpur Police Station Gorakhpur, tehsil jabalpur District jabalpur

Jilahri 2 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

Bhatoli 3 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

Chhawla 4 Police StationGorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

5

New Basti Gwarighat Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

6

Old Basti /Gwarighat Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

Avadh Puri Colony gwarighat 7 Police Station Gorakhpur, tehsil jabalpur District jabalpur

8

Ret Naka Kanchanpur Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

9

Bhalla Colony Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

Shukhsagar Colony

10 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

11

Jai Bheem Nagar Colony Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

Narmada Nagar 12 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

P.P. Colony 13 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

LalKunva 14 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

BagaraDafay 15 Police Station Gorakhpur,

Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)

Settlement No.

641

Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 265

Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 129

Police Station Gwarighat, tehsil jabalpur District jabalpur 326

Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 603

Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 603

Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 603

603

Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat , 603

tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat, 164

tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat, 164

tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat , 164

164

tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 164

Police Station Gwarighat, 167

tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat , भाग 1 ]

3333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(1)

tehsil jabalpur District jabalpur

16 Police Station Gorakhpur ,

(2)

(3)

tehsil jabalpur District jabalpur 167

Sanjay Nagar

Polipathar tehsil jabalpur District jabalpur 17 Police Station Gorakhpur ,

tehsil jabalpurDistrict jabalpur

Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 164

Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 164

Police Station Gwarighat, tehsil jabalpur District jabalpur

Badshah

Mandir

Halwai

18 Police Station Gorakhpur, tehsil jabalpur District jabalpur

I.D.L. State 19 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

164

Police Station Gwarighat, tehsil jabalpur District jabalpur 164

Indra Puri Colony

20 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 164

Ambadkar Colony

21 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur

Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 02

Taigor Nagar

22 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpurDistrict jabalpur

Police Station Gwarighat, tehsil jabalpur District jabalpur 164

S.F.R.I. Colony

23 Police Station Gorakhpur, tehsil jabalpur District jabalpur

24 Police Station Gorakhpur, tehsil jabalpur District jabalpur

Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 129

Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur

DurgaNagar

Colony

RetNagar 25

tehsiljabalpur District jabalpur Police Station Gorakhpur ,

26

164

Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 164

Police Station Gwarighat, tehsil jabalpur District jabalpur

LineparDurga

Nagar

Police Station Gorakhpur, tehsil jabalpur District jabalpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र. )-462011

भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2013

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ 67-44-12-तीन-1004.-मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 जून 2013 के भाग -1 के पृष्ठ क्रमांक 2253, 2254 एवं 2255 में प्रकाशित आदेश क्रमांक एफ- 67-44-12- तीन-603 एवं 604, दिनांक 20 जून 2013 में " नगरपालिका परिषद डही " अंकित है , के स्थान पर " नगर परिषद डही " पढ़ा जावे.

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

3334

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र.- भू- अर्जन-16-( अ-82 ) 2012-13-705.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुका

(7)

(6)

(3)

(4)

(1)

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में. )

(5)

(2)

निजी भूमि

315

डिण्डौरी

पहरूआ मा.

शहपुरा

228

0.700 0.590

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

316

1.550

रा.नि.मं.

मोहरा पहरूआ जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण कार्य हेतु.

302

0.160

प.ह.नं. 05 रयपुरा

0.420

234

317

0.700

0.420

318

319

0.390

321

0.260

232

0.930

0.300

325

0.220

327

0.500

313

328

0.120

329

0.500

0.700

331

0.400

333

334

0.230

336

0.080

0.420

338

0.650

332

301/1

0.100

312

0.600

298

0.930

2.910

311 3335 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

(7)

(6)

(3)

(4)

(2)

(1)

(5)

322

0.160

213

0.260

303

0.150

1.810

309

0.200

230

233

0.320

304

0.640

306

1.490

0.990

307

310

1.160

229

1.320

233/359

0.300

0.770

287

0.400

288

0.810

289

292

0.380

323

0.110

0.300

240

0.030

212

0.140

214

301/2

0.400

227

0.080

222

0.550

235

0.900

235

0.130

0.420

236

0.020

237

0.070

238

239

0.020

0.200

245

220/2

0.240

0.430

248

172/1

0.210

0.240

220/1

183

0.480

180

0.040

0.040

173

170

0.100

0.070

169

168

0.030

0.200

145/348

0.160

142

140

0.010 / 3336

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

[भाग 1

(7)

(5)

(1)

(3)

(4)

(6)

(2)

0.050

143

0.220

104

105

0.140

172/2

0.200

योग 32.170

शासकीय भूमि-

335,320,

326, 305 , 308 ,

231, 230 , 314,

290, 339 , 337,

291, 242 , 231 , 5.100

219, 182 , 246 ,

145/349 , 145,

144, 144 , 247 ,

योग ..

37.270

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

डिण्डौरी , दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र.- भू- अर्जन- 17-( अ-82 ) 2012-13-709.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

सर्वे नम्बर

तहसील/ तालुका

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में. )

(6)

(4)

(5)

(7) (1)

(2)

(3)

निजी भूमि- (शीर्ष कार्य)

0.040

डिण्डौरी

1114

डिण्डौरी

1182

0.070

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग . डिण्डौरी .

चटुआ प.ह.नं. 44

0.150

रा.नि.मं.

1183

चटुआ हाई लेवल टेंक शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

1115

0.060

समनापुर

1116/3

0.110

0.380

1117

0.240

1118

1119

0.920

0.070

1120

1121

1.120 3337 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(7) (2)

(3)

(5)

(6)

(1)

(4)

1122

0.950

1123

1.770

1124

0.200

0.570

1125

1126

0.060

1136

0.340

0.510

1189

0.130

1190

0.210

1191

0.500

1192

0.320

1193

1194

0.330

0.320

1196

0.920

1198

0.260

1199

1200

0.250

0.310

1201

0.570

1202/1

1202/2

0.580

0.700

1202/3

0.700

1202/4

0.700

1204/1

1204/2

0.100

0.090

1204/3

0.180

1205/1

0.520

1205/2

1207

0.590

1208

0.800

0.450

1096

1097

0.450

0.420

1098

0.410

1099

1209

0.420

1210

0.420

0.420

1211

1212

0.420

नहर कार्य

0.090

1111

0.030

1104

1103

0.120

1100

0.020

876

0.100

0.020

877/2

875

0.070 3338

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(7) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

889

0.160

890

0.190

0.010

904

0.010

895

896

0.190

887/1

0.080

0.050

870

830/1

0.090

0.180

830/2

0.180

831/2

0.080

831/3

0.160

829

0.120

811

0.030

814

812

0.030

813

0.020

810

0.110

0.360

806

0.180

805/1

697

0.010

0.050

699

0.050

701

702

0.050

0.060

703

743/1

0.150

0.140

738

717

0.030

715

0.210

716

0.120

0.070

134

135

0.060

137

0.280

0.060

248

216

0.120

0.040

219

220

0.040

221/2

0.040

0.060

222

0.060

223/4

227

0.010

0.140

229/1

0.020

229/2

230

0.110

0.030

231 भाग 1 ]

3339 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

269

0.080

270

0.060

0.120

271

272

0.010

277

0.010

279/2

0.210

280

0.100

281

0.060

योग निजी भूमि-25.290

शासकीय भूमि-

1195,1203

1213,1095,931, 1.730

706/1 , 722

योग कुल भूमि- 27.020

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. 44- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(6)

2.95

(1) ग्वालियर

(2) ग्वालियर

(3) मानपुरा

योग.. 2.95

(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु आरोली शाखा नहर के निर्माण हेतु.

फार्म एक ( 3) ग्राम मानपुरा तहसील ग्वालियर प.ह.नं.

हर्सी उच्च स्तरीय सिन्ध

परियोजना फेज- II नहर ( आर.डी. 72.88 कि.मी. से 110 कि.मी. ) के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव.

3340

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(6) (2)

(3)

(4)

(5)

(1)

सर्वे क्रमांक

नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा

सर्वे क्र. का कुल रकबा

(1) (2) (3)

1.370 0.410

158

163

0.180

0.620

80 0.710 0.010

0.650

88

0.130

157

0.340

1.940

0.090

160 1.120

0.960 0.390

161

0.450 0.190

162

184 0.180 0.050

89 0.630 0.350

0.080 0.020

91

0.360 0.140

92

0.160

93 0.310

0.220

0.730

95

0.020

90 0.490

0.070

182 0.490

183 0.380 0.140

1.460 0.020

164

1.280 0.020

147

योग ..2.95

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

प्र. क्र. 10-अ- 82 - भू-अर्जन-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि

(5)

(3)

(4)

(2)

(6) (1)

6.000

वकस्वाहा

छतरपुर

देवपुर

अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर.

टेडूहार तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- टेडूहार तालाब निर्माण हेतु भू- अर्जन.

3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय राजस्व विजावर में किया जा सकता है.

( 3341

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 11 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि

(4) (2) (3)

(1)

7.000 वकस्वाहा

छतरपुर

बेरखेड़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनु. अधिकारी (राजस्व) विजावर.

टेडूहार तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- टेडूहार तालाब निर्माण हेतु भू- अर्जन.

(

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय राजस्व विजावर में किया जा सकता है.

(3 )

प्र. क्र. 12 - अ- 82 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि (2)

(1)

(4) 1.500

(3) धनौरा

वकस्वाहा

छतरपुर

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- टेडूहार तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर.

टेडूहार तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय राजस्व विजावर में किया जा सकता है.

(3

प्र. क्र. 13 - अ- 82- भू-अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि

(4)

(3)

(2)

(1)

1.000

पाली

वकस्वाहा

छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर .

किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, राजस्व विजावर में किया जा सकता है.

(3) 3342

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 14- अ- 82 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि (1)

(2) (3) गौरा

(4) 14.000 वकस्वाहा

छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनु. अधिकारी ( राजस्व) विजावर.

किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू- अर्जन.

) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय राजस्व विजावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82- भू-अर्जन-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि

(4) 43.000 (2) वकस्वाहा

(3) जामुनझिरी

(1) छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर.

किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय राजस्व विजावर में किया जा सकता है.

(3

प्र. क्र. 16- अ-82- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, 3343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजिभूमि

(4)

(3)

(1)

(2)

3.000 वकस्वाहा बगरोधा

छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनु. अधिकारी ( राजस्व) विजावर.

किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय राजस्व विजावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ- 82 - भू-अर्जन-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजिभूमि

(4) (2)

(3)

(1)

10.000 वकस्वाहा

छतरपुर

कुशुनपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनु. अधिकारी ( राजस्व) विजावर.

किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय , राजस्व विजावर में किया जा सकता है .

जिला खरगोन,

कार्यालय कलेक्टर,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. 568 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों 3344

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

तहसील

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1) (2)

खरगोन गोगावां पिपलई

38.382 हे. निजी भूमि एवं शासकीय भूमि ना. का. च. 0.664 हे. पर स्थित परिसम्पत्तियां (भूमि को छोड़कर)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन.

खरगोन उद्वहान सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बैलेसिंग रिजर्ववायर- 02, ग्रेविटी मेन-01 हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली , दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. 2196 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

4.980 सिंगरौली सरई

गजराबहरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

महाप्रबंधक, ( समन्वय ) एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल-2 , तहसील - सरई , जिला सिंगरौली, म. प्र.

एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2 के रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन

भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू-अर्जन अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

3345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 2198- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

9.320 सिंगरौली सरई

खनुआखास

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल-2 के रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

महाप्रबंधक, ( समन्वय ) एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2, तहसील - सरई, जिला सिंगरौली, (म. प्र.) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू- अर्जन अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2200- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

17.060

झलरी

सिंगरौली सरई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

महाप्रबंधक, ( समन्वय ) एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2 , तहसील - सरई, जिला सिंगरौली,

एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2 के रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू-अर्जन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी , देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2202 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन 3346

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

2.930 सिंगरौली सरई

बजौड़ी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल-2 के रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु भूमि काअर्जन.

महाप्रबंधक, ( समन्वय ) एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2, तहसील-सरई, जिला सिंगरौली, (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू-अर्जन अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2204 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

0.120 सिंगरौली सरई

खनुआ नया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल-2 के रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु भूमि काअर्जन.

महाप्रबंधक, ( समन्वय ) एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2 , तहसील - सरई, जिला सिंगरौली, (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू- अर्जन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी , देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2206 - भू- अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय 3347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

2.880 सिंगरौली

फाटपानी

सरई

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल-2 के रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

महाप्रबंधक, ( समन्वय ) एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2 , तहसील - सरई, जिला सिंगरौली, (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू-अर्जन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 8052 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

राजगढ़ सारंगपुर

0.258 0.572 1.345

अमलावता बाबडल्या पाडल्यामाता

कुल योग 2.175

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़.

पाडल्यामाता से गुलावता मार्ग निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण 1. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़, 2. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) कार्यालय सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

3348

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. 8054 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) राजगढ़ सारंगपुर भैंसवामाता कलाली टूटियाहेडी पान्दा

0.565 2.814 2.524 1.884 7.787

कुल योग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़.

भैंसवामाता से पान्दा मार्ग निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि का भू- अर्जन.

( 2) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण 1. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़ , 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय सारंगपुर , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. -जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (2)

(3)

(4) (1)

1.50

देवरी

सिवनी घंसौर

रा.नि.म. प.ह.नं. 40

धनौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अपर तिलवारा नहर परियोजना.

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी .

(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. -जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 3349

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में) (2)

(1)

(4)

(3)

3.12

चरगॅवा

सिवनी घंसौर रा.नि.म. धनौरा.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अपर तिलवारा नहर परियोजना.

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी.

(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला

(3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (4) (1)

तहसील/ रा.नि.म. (2)

9.61 सिवनी

सुनवारा प.ह.नं.34.

घंसौर रा.नि.म. धनौरा.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अपर तिलवारा नहर परियोजना.

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी .

(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में)

(4) 5.34 (1) सिवनी

(3) खिरखिरी प.ह.नं. 33.

घंसौर (2) रा.नि.म. धनौरा.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) अपर तिलवारा नहर परियोजना.

(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी .

( 2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

3350

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. 6111 जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

(3) तिलवारा

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (4) 1.04 (1) सिवनी

(2) घंसौर रा.नि.म. धनौरा.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) अपर तिलवारा नहर परियोजना.

(5) कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में

( 2 )

किया जा सकता है.

क्र. 6111 जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में) (4) 5.46 (1) सिवनी

बाम्हनबाडा (3)

(2) घंसौर रा.नि.म. धनौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) अपर तिलवारा नहर परियोजना.

(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी .

(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6111 जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(4) 5.14

(3) बोरिया

(1) सिवनी घंसौर (2) रा.नि.म. धनौरा.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) अपर तिलवारा नहर परियोजना.

(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

3351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र.6111 जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में )

(3)

(4) (2)

(1)

घंसौर

0.50

सकरी

सिवनी

प.ह.नं. 34

रा.नि.म. धनौरा.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अपर तिलवारा नहर परियोजना.

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. 2086 - प्रका. - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

(2)

सीधी

पमरिया

7.12 सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक क्र. 2 की पमरिया माईनर का विस्तार के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2088- प्रका.- भू-अर्जन-2013-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन 3352

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4) 1.31 (1) सीधी सिहावल नौढ़िया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक क्र. 2 की पमरिया माईनर की परसिद्धी सब -माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2090- प्रका. - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4) 1.74 (1) सीधी सिहावल

(3) परसिद्धी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र.) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक क्र. 2 की पमरिया माईनर की परसिद्धी सब-माइनर के निर्माण हेतु .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2092 - भू- अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(3) कमर्जी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 2.60 (1) सीधी

(2) चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की पटौहा सब- माईनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3353

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 2094- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

2.600 सीधी सिहावल तेंदुहा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

सिहावल मुख्य नहर की पहाड़ी माईनर की तेंदुहा सब - माईनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2096 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4)

(3)

कमर्जी

2.40 सीधी

चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की कमर्जी सब -माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2098 - भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

0.210

पटौहा

सीधी

चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की पटौहा सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3354

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. 2100- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

चक्र कमर्जी

1.060 सीधी चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की कमर्जी सब -माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2102 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(4)

(3)

(1)

पटौहा

0.530 सीधी

चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की कमर्जी सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2104- भू-अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(1)

(3)

6.40

हटवा कलां

सीधी सिहावल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की हटवा सब- माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 2106- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.048 सीधी

करुई खाड़

चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बढ़ौना सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2108- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

4.130 सीधी

बढ़ौना

चुरहट

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बढ़ौना सब-माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2110- भू-अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

1.200 सीधी

पहाड़ी चक

सिहावल

तेंदुहा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .

सिहावल मुख्य नहर की पहाड़ी माईनर की तेंदुहा सब माईनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

3356

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. 1149 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित खसरा नं.

नगर या ग्राम

क्षेत्रफल अर्जित क्षेत्रफल (हे.में)

(6)

(5)

(4)

(1)

(2) (3)

करैरा

0.160

खैराई

शिवपुरी

0.050

टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

31/1 31/2/1 33/2

0.270

35

0.520

0.210

36

45/1

0.130

45/2

0.130

0.060

46

0.230

49

0.070

56

0.170

57

58/2

0.030

0.220

58/3

0.240

58/4

0.030

98/1

0.240

98/मिन-1

101

0.520

0.420

105

0.230

108/1

124/1

0.030

124/2/2 0.260

124/2/4 0.170

124/2/5 0.170

138

0.070

0.070

139

145

0.030

0.020

146 3357 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(6)

(4)

(5)

(1)

(2) (3)

147

0.050

594/2

0.120

0.110

594/3

5.030

योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन - 2012-13-1150.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

नगर या ग्राम

प्रस्तावित क्षेत्रफल

खसरा

अर्जित

नं.

क्षेत्रफल

(हे.में)

(5)

(6) (1)

(4)

(2) करैरा

(3) कालीपहाडी

शिवपुरी

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , शिवपुरी.

टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.

0.04 0.09 0.02

443 444 445

446

0.01

0.07

448

449

0.11

0.32

469

470/1

0.01

0.24

471

472

0.20

0.16

478

0.12

479

0.09

480

486

0.25

490

0.15

0.03

492

493

0.02

495

0.20

0.41

496/2

0.01

499/1

500

0.19

527

0.14

2.88

योग..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1 3358

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. भू- अर्जन- 2012-13-1151 .- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

प्रस्तावित

जिला

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा

नं.

नगर या ग्राम

क्षेत्रफल अर्जित क्षेत्रफल (हे.में. )

(6)

(5)

(1)

(4)

(2)

करैरा

(3) निचरौली 9

0.15

शिवपुरी

10

0.09

टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

0.02

14

0.08

24

0.10

25

0.01

26/मिन-2

0.07

27

0.19

28/मिन-1

28/मिन-2 0.05

33

0.16

34

0.07

0.12

43

0.12

44

0.02

55

56

0.28

63

0.01

64

0.15

77

0.20

0.34

78

0.01

80

0.22

83

86

0.26

0.26

89

90

0.08

93

0.03

122

0.19

0.24

123/1

0.07

123/2

125

0.01

169

0.30 3359 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(6) (3)

(5)

(1)

(2)

(4)

170

0.08

171

0.08

173

0.43

0.24

174

175

0.01

540

0.08

0.05

542

0.03

544

4.90

योग..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 2012-13-1152 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा प्रस्तावित नं.

नगर या ग्राम

क्षेत्रफल अर्जित क्षेत्रफल (हे.में )

(4)

(3) टोडा करैरा

(2) करैरा

संसाधन

(1) शिवपुरी

0.030 0.010

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संभाग, शिवपुरी.

(6) टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.

0.010

392 425/मिन-1 425/मिन-2

0.020

606

607

0.040

0.010

608

611

0.030

0.050

612

614

0.170

0.040

615

630

0.040

631

0.080

633

0.130

0.010

634

0.080

640 3360

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(6) (3)

(5)

(2)

(4)

(1)

0.110

641

0.080

644

0.180

645

0.170

650

0.030

658

0.020

659

666

0.010

667

0.040

668

0.040

670

0.100

681

0.030

0.010

686/मिन -2

687

0.030

0.050

688

0.010

692

0.010

693/1

693/2

0.010

0.010

696

0.040

699

700

0.020

701

0.040

702

0.050

781

0.010

782

0.010

0.040

788

789

0.010

0.050

791

792

0.020

793

0.180

0.020

794

0.030

797

814

0.060

0.090

1125

1165

0.100

1202

0.200

1206/2

0.160 3361 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(6) (3)

(4)

(5)

(1)

(2)

1206/3

0.010 .

0.020

1210/1

0.030

1210/2

0.080

1211

1228

0.280

0.030

1251

1253

0.150

0.100

1256

0.020

1258

0.070

1259

0.020

1260

1266

0.080

योग.. 3.71

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 2012-13-1153.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण जिला

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

प्रस्तावित क्षेत्रफल खसरा नं.

भूमि का वर्णन नगर या ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल (हे.में)

(6)

(4)

0.050

448/1

(2) करैरा

(3) श्योपूरा

(1) शिवपुरी

0.100

448/2

टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

448/3

0.090

448/4

0.030

0.270

448/7

484/2

0.170

0.210

485

0.150

488

1.070

योग..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3362

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. 2-2012-13 -प्र. क्र. 2-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हैक्टेयर) गया रकबा अर्जित किया (हैक्टेयर)

(4)

6.349

54

0.244

(2) रायसेन

(1) रायसेन

0.065

1.437

55/3

56/1/3 0.809

0.119

(5) कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2विदिशा.

1.254

57

0.119

(6) दीवानगंज सिंचाई योजना की मुख्य भूमिगत पाईप नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

1.555 0.228

(3) कढैया कढैया कढैया कदैया कदैया

0.775

56/1/1/1 योग .. 11.404

(2 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक-2 विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 3-2012-13 - प्र. क्र. 3- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हैक्टेयर) गया रकबा अर्जित किया (हैक्टेयर)

(4)

0.273

5.658

(1) रायसेन

(2) रायसेन

2.991

0.148

0.522

6.022

(5) कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2विदिशा.

3.581

0.507

(6) दीवानगंज सिंचाई योजना की मुख्य भूमिगत पाईप नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) खेजड़ा खेजड़ा खेजड़ा खेजड़ा

1.450

18.252

15/1 17 18/1/2 योग ..

( 2 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक -2 विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकताहै.

3363 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 4-2012-13- प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में, उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला

ग्राम

तहसील

( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हैक्टेयर) गया रकबा अर्जित किया (हैक्टेयर)

(5)

(4)

(6) (1) (2)

(3)

2.420

27

0.249

रायसेन रायसेन

3.307

26

0.063

जमुनियां जमुनियां

0.173

2.428

13/2

कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2विदिशा.

जमुनियां

0.093

1.145

25

दीवानगंज सिंचाई योजना की मुख्य भूमिगत पाईप नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

जमुनियां

13/1

0.045

5.216

जमुनियां

0.145

14/1/2 1.149

जमुनियां

14/2

0.130

2.791

जमुनियां

21/1 1.356 0.036

जमुनियां

0.367

18 5.119

जमुनियां

1.301

योग .. 24.931

( 2 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक -2 विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. 233 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

पपौरा वियर कम स्टापडैम निर्माण.

अमिलकोनी

रीवा त्योंथर

कृषक भूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

कुल 0.132

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पपौरा वियर कम स्टापडैम निर्माण.

(2)

भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3364

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 7 मई 2013/ 1 अगस्त 2013 क्र. 2- अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- कटनी

(ख) तहसील-कटनी

(ग) ग्राम- झिंझरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.90 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

268

0.19

0.06

270

0.06

271

0.04

376

0.07

380

381/1

0.01

0.02

1205

1206

0.01

0.03

1217

273

0.02

274

0.10

275

0.04

381/2

0.05

0.01

381/3

0.05

379/1

1207

0.01

1211

0.01

0.03

1216

0.08

276

(2)

(1)

277

0.08

0.06

278/1

0.03

379/2

0.05

379/3

0.13

382/1, 382/2

0.05

1212

0.03

1219

0.01

1215/1 , 1215/2

278/2

0.13

279

0.11

0.04

374

0.11

384

387

0.10

1204

0.02

0.01

1218/1

1218/2

0.01

0.04

1214

योग . 1.90

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्र. 20- अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख) तहसील- शहपुरा 3365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- गढरपिपरिया ( बंदो. नं. 212, प.ह.नं. 42/54) (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.943 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

441

0.03

439

0.09

0.06

413

438

0.05

0.06

412

437

0.02

0.02

436

406

0.03

0.005

405

0.01

415/1 , 11 , 12 , 13

0.02

415/2, 4

0.04

415/3, 7 , 8 , 9

0.001

415/10

0.01

403

371

0.03

0.001

372/9

0.04

375

0.08

369/1

0.01

376

377/1

0.01

353/2

0.01

0.03

378/1

0.001

372/2

0.01

341/1

0.02

340/1

0.01

340/2

0.01

340/3

0.01

218/1

0.06

218/2

0.001

218/3

0.06

339

0.01

222/1

0.01

223/1

0.001

0.001

223/3

0.02

338

0.04

334/1

0.04

334/2

0.02

250/1

0.02

250/2

0.04

245/1

0.04

245/2

333

0.01

0.02

322

0.03

321/1

0.02

321/2

(2)

(1)

0.05

244/1

0.001

244/2

0.02

244/3

0.01

243

0.001

242/1

242/2

0.001

0.001

242/3

0.001

242/4

0.001

242/5

242/6

0.001

319

0.05

240/1

0.01

0.01

240/2

316

0.02

0.02

56/1

56/2

0.01

56/3

0.002

290/1

0.01

0.01

290/2

0.01

290/3

290/4

0.01

289

0.01

0.01

55

54

0.01

53

0.01

51

0.02

0.06

288/1, 288/2

50

0.03

0.05

45/1, 3

287/1

0.10

0.01

44

0.06

38

0.02

286/1

0.003

286/2

0.01

254/1

0.03

37/1

0.02

37/2

0.05

253

36

0.05

252

0.04

योग . 1.943

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धनेटा- राखी-सहजपुर मार्ग.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जासकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3366

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. 5630 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- घंसौर

(ग ) ग्राम- बोथिया, प.ह.नं. 23

लगभग क्षेत्रफल-0.55 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अशासकीय भूमि

26

32/2

32/3

0.03 0.28 0.24 0.55

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर , दिनांक 19 अगस्त 2013

प्र. क्र. 06- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-अलीराजपुर

(ख) तहसील-अलीराजपुर

(ग) ग्राम/शहर- आम्बारी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अधिगृहित किया जाने वाला रकबा नम्बर

रकबा (हे. में)

(3)

(2)

(1)

0.79 में से

0.01 289

0.10

3.57 में से

301

0.02

3.84 में से

302

330

0.03 0.16

0.45में से योग .. 8.65 में से

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छोटा- उदयपुर धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डहेरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 1082- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- करैरा 3367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(ग ) नगर ग्राम- खैराई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-62.79 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2) (1)

0.750 38/7

0.500 38/8

1.000 38/9

0.110 38/10

0.100 38/11

7.580 40

44

0.470

0.510 46

333

3.060 336

0.250 337/1

0.150

0.300 337/2

341/1

0.650 343

0.830

1.000 344/मिन/1

0.380 346

347/1

0.980 347/2

1.970 348

0.930

0.670 349

0.700 350/1

0.800 350/2

8.880 351

1.670 352

2.530 354

2.210 355

2.810 356

0.700 376

1.380 377

1.070 380

5.810 381

382

0.550

0.460 383

384

0.100

1.100 385

0.440 387

0.330 388

389

1.450

0.460 390

391

0.560

(2)

(1)

0.320

392

394

0.960

1.270

396

0.420

397

0.640

398

1.030

399

1.950

400

योग .. 62.79

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी , दिनांक 20 अगस्त 2013

प. क्र. 159- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम- भोलगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.58 हेक्टर.

खसरा

रकबा (हे. में)

(2)

नम्बर (1)

0.14

126 जु.

0.18

129 जु.

0.02

130 जु.

0.02

409

0.02

660

661

0.01 3368

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2)

(1)

658

0.01

670

0.02

0.09

659

757

0.06

0.10

752

0.11

737

0.01

753

0.01

738

743

0.02

0.12

744

0.10

745

0.01

746

834

0.18

0.15

839

0.20

838

योग .. 1.58

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 161 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम- हनुमानगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.13 हेक्टर.

खसरा

रकबा

(हे. में) (2)

नम्बर (1)

0.08

1288

0.02

1292/1क

0.28

1293/1

(2)

(1)

0.01

1292/1

0.29

1293/2

0.06

2188/3

0.01

2189/1

0.06

2201/1

0.05

2188/2

0.07

2196/1

0.06

2188/1

0.01

2189/2

0.07

9196/2

0.06

2196/3

योग .. 1.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 163 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम- धनिगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.68 हेक्टर.

रकबा

खसरा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.03

461

0.01

462

0.05

463

458

0.01

0.08

457

0.16

455

0.02

439

0.02

438 3369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.08

452

0.02

453

448

0.15

0.01

447

0.05

419

0.01

420

0.03

425

0.01

421

0.01

422

0.04

423

0.07

418

0.10

413

267

0.06

0.04

253

276

0.04

0.03

278

0.05

281

0.01

283

0.15

284

0.03

52

50

0.10

0.02

68

0.12

70

0.08

73

0.18

76

0.13

82

0.10

131

0.02

130

0.05

109

0.07

98

0.06

107

104

0.04

0.04

118/2

0.20

117

0.10

327/468

योग . 2.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 165 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम-अकौरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.02 हेक्टर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.24

42

0.02

43

0.02

177

0.02

319

0.18

643/1

0.18

643/2

0.24

668

0.02

674/1

0.36

674/2

0.02

696

0.28

700

0.02

701

702

0.26

704

योग .. 2.02

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 167- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

3370

घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम- बोकरो

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.01

202

0.02

204

0.01

205

0.05

126

0.12

140

0.10

118/2

0.16

416

0.18

340

0.04

420

0.04

449

0.05

417

0.06

104

0.10

605

योग .. 0.94

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 169 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम- कोल्हुआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.59 हेक्टर.

खसरा

नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.04

90

86

0.04

0.02

79

0.05

80/1

0.06

80/2

0.06

80/3

162

0.06

0.02

202/290

0.02

200/1

0.10

107

0.05

0.07

163

0.59

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 171 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम- बेल्हद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.82 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

5/1

0.06

0.04

5/2 3371

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

7

0.02

0.11 8

10

0.24

0.06 67/1

0.22 88

0.06 92

0.10 90

0.06 24

0.07 25

0.03 38

0.04 39

0.01 26

0.01 25/1838

0.05 26/1853

0.07 28/1839

0.08 794

0.08 795

0.03 797

0.35 842

0.02 1596

0.03 1613

0.05 1612/1

0.06 1612/2

0.02 1620

0.01 1614

0.05 1615/1

0.01 1619

0.02 1708

0.09 1705

0.05 1706

0.03 1704

0.08 1717

0.04 1714

0.12 1715

0.05 1748

0.01 1751

0.15 1760

0.03 141

0.83 115

0.05 107

105

0.03

(2)

(1)

104

0.07

0.02

103

0.02

100

0.19

1594

योग .. 2.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 173 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम- पोडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

281

0.14

0.01

282/1

282/2

0.01

0.03

283

0.02

285

0.02

327

348

0.02

445

0.02

0.02

446

0.13

294

योग .. 0.42

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

3372

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 175- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम-मनकीसर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.41 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.20

278

0.04

279

0.09

282

351

0.02

0.02

373/1

0.02

373/2

0.02

374/1

0.02

374/2

0.03

381

382

0.06

0.02

443

456

0.04

457/1

0.02

0.02

457/2

0.02

492

0.06

498/1

498/2

0.06

0.07

505

0.02

1116/2

0.01

1117

0.12

1118

0.20

1123

0.02

347

(2)

(1)

0.02

348

349

0.03

0.06

372

303

0.10

1.41

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 177 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ ग्राम- ठकुरदेवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टर .

रकबा (हे. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

53

0.04

58

0.01

65

0.04

0.06

140

142

0.08

0.08

152

0.01

154

54

0.02

योग .. 0.34

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

3373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

प. क्र. 179 - भू- अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम- करनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.96 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे . में)

(2)

(1)

0.23

162जु.

0.14

167 जु.

0.02

165

0.01

166/1

0.02

166/2

0.02

166/3

0.30

169

0.08

54

0.08

58

0.02

170/1 जु.

0.02

170/2

0.02

170/3

योग .. 0.96

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 181 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ ग्राम-नौगवॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.83 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

6

0.07

0.02

9

0.08

12

0.01

13

24

0.07

0.03

25

27

0.01

0.03

26

0.01

31

0.02

43

0.01

44

0.05

48

0.04

49

0.08

53

0.02

74/1

0.04

87

0.01

111

0.04

116

0.03

121

0.01

129/3

0.01

129/1

0.02

129/2

0.09

130

0.03

88

0.83

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

3374

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

प. क्र. 183- भू-अर्जन 2013 क्र. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम- इटहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.440 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.008

526

0.046

527

0.180

745

0.012

228

0.052

227

0.020

226

0.032

546

63

0.04

307

0.050

योग . 0.440

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 185 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ ग्राम- उमरिहा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में )

(2)

(1)

0.072

112

योग . 0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 187 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम- धनहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.939 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.259

1793

0.250

1799

1787

0.460

1057

0.200

1157

0.224

0.064

1155

0.046

1134

0.212

1150

0.270

89

66

0.150

04

0.130

0.070

09 3375

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.070

10

0.08

11

0.05

05

0.09

06

07

0.11

0.160

74

0.120

66

67

0.120

0.010

69

75

0.02

0.072

71

72

0.100

16

0.012

0.128

168

0.040

254

0.032

452

0.024

450

0.08

459

460

0.024

0.130

461

477

0.100

0.012

476

0.020

553/2

3.939

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 189 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम- रकेला

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.383 हेक्टर.

रकबा

खसरा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.139

625

0.028

267

0.216

268/2

0.383

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 191 - भू-अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ ग्राम-जमुनिहा क्र. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.827 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.024

830

0.010

828

0.128

829

0.120

814

0.026

796

815

0.120

0.010

816

0.035

795

0.026

797

0.008

794 3376

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2)

(1)

613

0.100

0.100

615

198

0.110

0.035

197

0.038

195

0.038

194

0.032

193

0.080

153

0.224

151

0.080

150

0.023

149

0.023

148

0.045

160

0.180

161

0.032

162

605

0.180

योग . 1.827

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 193 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ ग्राम- बरौ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.689 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.060

1172

0.252

1320

(2)

(1)

0.032

484

0.040

767/2

0.020

767/3

0.237

1321

1322

0.048

0.689

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 195 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ ग्राम- भुईयाँ डोल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.234 हेक्टर .

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.144

99

0.09

89

0.234

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 197 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 3377

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम-कोनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.702 हेक्टर .

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हे. में) (2)

0.090

309

0.130

238

234

0.010

0.040

237

0.065

220

0.176

263

262

0.320

0.030

259

0.024

356

0.010

349

330

0.005

0.096

218

183

0.096

0.028

112

0.005

128

131

0.020

0.080

96

95

0.020

94

0.048

89

0.032

0.044

87

0.040

88

0.056

74

68

0.030

0.006

76

0.066

67

65

0.072

217

0.015

178

0.048

योग . 1.702

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु. '

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 199 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम-मोहनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टर.

रकबा

(हे. में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

0.032

527

0.040

523

योग . 0.072

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प. क्र. 201 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) नगर/ग्राम- खड्डी खुर्द [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

3378

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.390 हेक्टर .

खसरा

नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

1790

0.180

0.030

2061

0.020

2064

2066

0.020

0.040

2073

0.040

2078

0.030

2079

2067

0.030

0.390

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 203 - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम- रिमारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.652 हेक्टर.

खसरा

रकबा (हे. में) (2)

नम्बर (1)

0.002

529

0.001

528

531

0.090

0.032

527

0.005

535

0.005

525

0.081

422

0.058

425

0.015

409/1

409/2

0.015

(2)

(1)

359

0.045

0.084

360/1

0.084

360/2

0.080

360/3

0.01

361

0.045

519

0.652

योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1739- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ ग्राम- पुरुषोत्तमगढ़

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टर.

रकबा (हे. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.02

4

0.040

26

36

0.04

0.016

40

0.11

45

0.13

200

207

0.06

0.04

199

0.02

188

योग 0.62

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

3379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

प. क्र. 1741 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला-सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- मनकीसर कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.225 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.03

290

0.02

278

0.005

75

0.10

76

0.07

108

योग . 0.225

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1743- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील-गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम- बढौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.558 हेक्टर .

रकबा (हे. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.04

635

(2)

(1)

0.02

597

0.08

588

580

0.075

0.028

546

0.11

507

0.045

511

0.12

457

0.03

13

0.01

541/2

योग . 0.558

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 1747- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपद बनास

(ग ) नगर/ग्राम- मिर्चवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.91 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.06

7

0.11

8

0.24

9

0.06

21

0.05

41

42

0.03

0.01

46 3380

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.07

47

0.15

48

0.04

49

0.28

188

190

0.10

206

0.02

209

0.11

211

0.02

0.02

212

0.02

213

0.01

216

0.89

338/459

0.25

259

0.02

260

272

0.01

0.10

273

0.02

274

0.06

313

337

0.03

0.06

394

397

0.07

योग .. 2.91

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 27 अगस्त 2013

क्र. भू-अर्जन- 2013-177.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क ) जिला-शाजापुर

(ख) तहसील- शाजापुर

(ग ) ग्राम- धाराखेड़ी

(घ) क्षेत्रफल-0.48 हेक्टर .

रकबा (हेक्टर में)

खसरा क्रमांक

(2)

(1)

202/1

203

0.19 0.29 योग . 0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- धाराखेड़ी परियोजना के अन्तर्गत चीलर नदी पर पुल निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बावत्.

( 3 ) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- 2013-178.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- शाजापुर

(ख ) तहसील - शुजालपुर

(ग) ग्राम- उमरसिंगी

(घ ) क्षेत्रफल-0.841 हेक्टर.

रकबा (हेक्टर में) (2)

खसरा क्रमांक (1)

130/1

2/4

0.089 0.470

96/3

0.282 योग .. 0.841

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- उमरसिंगी तालाब सिंचाई योजना डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

नोट.- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 19 अगस्त 2013

संशोधित अधिसूचना

पत्र क्र. 3096 - भू-अर्जन-2013 - रा.प्र.क्र.अ-82.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3773 - भू-अर्जन- 2012- झाबुआ, दिनांक 22-10-2012 द्वारा ग्राम करड़ावद, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ का रकबा 0.10 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक के पृष्ठ क्रमांक 3894 दिनांक 2-11-12 पर तथा हिन्दी समाचार- पत्र राजएक्सप्रेस में दिनांक 29-10-12 एवं प्रसारण में दिनांक 31-10-12 को जी नम्बर 22363/12 द्वारा प्रकाशित की गई है. पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि को निरस्त करते हुए संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम पूर्वप्रकाशित प्रविष्टि( हे. में )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन संशोधित

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

प्रकाशित

प्रविष्टि ( हे. में)

(4) (1)

(2)

0.10 पेटलावद

झाबुआ

(3) करड़ावद

योग 0.10

(7) (5)

(6)

0.17

माही परियोजना की कार्यपालन यंत्री,

अजब बोराली माइनर नहर निर्माण हेतु.

0.17

माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. )

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्र. भू- अर्जन- रीडर- 1-2013- प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(1) (2)

(4)

सेजा

29.78 अलीराजपुर अलीराजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेल्वे, ( बड़ौदा)

छोटा उदयपुर- धार हेतु हेतु रेल्वे लाईन.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 3382

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. भू- अर्जन- 2012-13-1083.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

प्रस्तावित क्षेत्रफल

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

खसरा

नगर या ग्राम

अर्जित

नम्बर

क्षेत्रफल

(है. में. )

(6) (2) (3)

(4)

(5)

(1)

टोडा करैरा

467

0.17

करैरा

शिवपुरी

0.04

475

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.

टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.

0.01

476

0.17

477

0.10

481

0.01

483

0.02

484

485

0.15

0.04

486/1

0.01

493

0.08

494

495

0.02

0.22

496

0.14

497

498

0.25

0.09

499

502

0.18

योग ..

1.70

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्र. क प्र. भू-अर्जन-04-अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा 3383 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(7) (3)

(6)

(1) (2)

(4)

(5)

4

0.40

गडरिया ढोगा

सागर

सागर

खुरई नगना मार्ग, ग्राम गडरिया ढोगा का भू- अर्जन हेतु

0.40

अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग भ/स उपसंभाग क्र. 1 सागर .

योग .. 4

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये. खुरई नगना मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गडरिया ढोगा का भू-अर्जन हेतु.

3 ) भूमि का नक्शा, ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर , दिनांक 27 अगस्त 2013

क्र. भू- अर्जन - 2013-176.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(2)

(5)

(6) (1)

(3)

(4)

0.209

शाजापुर

रूगनाथपुरा

शुजालपुर

अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग , शुजालपुर.

रूगनाथपुरा तालाब वेस्ट वेयर क्षेत्र में आने वाली भूमि का अधिग्रहण पूरक प्रकरण.

नोट.- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3384

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन- 2013-178.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(3)

(4)

0.79 कालापीपल लालाखेड़ी

शाजापुर

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , भोपाल.

सीहोर जिले के अन्तर्गत संग्रामपुर कोडरी मार्ग पर पार्वती नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग में आने वाली भूमि के भू- अर्जन बाबत्.

नोट .- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग , शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 2013-180.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1)

(2)

0.154

उमरसिंगी

शाजापुर शुजालपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी, लखुन्दर शीर्ष कार्य उपसंभाग -1 शाजापुर.

मसेडी उमरसिंगा तालाब डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अधिग्रहण पूरक प्रकरण.

नोट.- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला , दिनांक 29 अगस्त 2013

क्र. भू- अर्जन ( अ-82 ) -2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि का लगभग

क्षेत्रफल ( हे . में )

(2)

(4)

(3)

(1)

मण्डला घुघरी 1. बनियातारा प.ह.नं. 26 35.91 2. सालीवाड़ा प.ह.नं. 26 1.925 3. रैगांव प.ह.नं. 26 1.66 4. सुडगांव प.ह.नं. 28 2.625 5. डोंगरगांव प.ह.नं. 28 0.41 योग .. 42.53 धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-निवास

बनियातारा जलाशय के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है. मण्डला , दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) -2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का लगभग

क्षेत्रफल (हे . में )

(2)

(3)

(4) (1)

8.325 निवास

मण्डला

देहरा प.ह.नं. 34

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-निवास

देहरा जलाशय के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

3386

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. 4078- भू- अर्जन- 2013-प्रकरण क्र. 41-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3) उणी

(1) रतलाम

जावरा

(4) 1.17 योग .. 1.17

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम

तंबोलिया वियर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य से प्रभावित निजी भूमिका अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4080 - भू- अर्जन - 2013- प्रकरण क्र.42-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रतलाम

(2) ताल

(3) कोटड़ी ताल

(4) 00.07 योग .. 00.07

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रतलाम

(6) तंबोलिया वियर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

रतलाम , दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. 4174- भू-अर्जन- 2013-प्रकरण क्र. 43-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस 3387 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिकाविवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1) रतलाम

रतलाम

(6) कनेरी जलाशय योजनान्तर्गत डूब से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रतलाम

(3) कनेरी कलमोड़ा

(4) 15.760 01.140 योग .. 16.900

(2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड रतलाम के कार्यालय में किया जा सकताहै .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. क- भू-अर्जन- 2013-724.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(5)

(3) सीगोंन

(6) पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(1) दमोह

(2) बटियागढ़

(4) 0.22 0.22

कुल योग ..

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , दमोह.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिंगरौली , दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. 2220- भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय 3388

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(3) साजापानी

(4) 20.71 सरई

(1) सिंगरौली

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , देवसर

साजापानी तालाब के जल भराव एवं नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय एवं जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है. तथा आक्षेप/आपत्ति विहित अवधि में एस. डी. ओ . एवं भू-अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है.

क्र. 2222 - भू- अर्जन-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

(3) घाघीटोला

0.44 (2) सरई

(1) सिंगरौली

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) साजापानी तालाब के जल नहर निर्माण हेतु.

उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , देवसर

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय एवं जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है. तथा आक्षेप/ आपत्ति विहित अवधि में एस. डी. ओ. एवं भू- अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. 5987 - भूमि- संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 3389

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

6.443 उज्जैन

मौजमखेड़ी

घट्टिया

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मौजमखेड़ी तहसील घट्टिया व जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया, जिला उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. 5988 - भूमि- संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

7.980 उज्जैन घट्टिया मोहनपुरा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मोहनपुरा, तहसील घट्टिया व जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन में देखा जा सकता है .

क्र. 5989 - भूमि-संपादन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय कीसूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा 3390

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4)

2.170 उज्जैन

भदेड़मयचक

घट्टिया

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम भदेड़मयचक, तहसील घट्टिया व जिला उज्जैन केअन्तर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. 5990- भूमि- संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

चकभीतरी

उज्जैन

2.520 घट्टिया

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम चकभीतरी तहसील घट्टिया व जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. 5991 - भूमि- संपादन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 3391 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1) (2)

(4)

(5)

(6) (3)

6.640

गोन्सा

उज्जैन

भू- अर्जन अधिकारी , घट्टिया

घट्टिया

उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गोन्सा तहसील घट्टिया व जिला उज्जैन केअन्तर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.

(2 ) भूमि का नक़्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. 07- अ- 82-12-13- सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुका

(1)

(3)

(6) (2)

अर्जित किया जाने वाला लगभग क्षेत्रफल (हे. में.) (4)

(5)

4.753

भोपाल बैरसिया रमपुरा खुर्द

संजय सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासोदा.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3392

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. 08 - अ- 82-12-13- सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुका

अर्जित किया जाने वाला लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर (हे. में. )

(5)

(3)

(6) (1) (2)

(4)

1.479

भोपाल बैरसिया चाटाहेड़ी

संजय सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासोदा.

टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. प्र. भू-अर्जन-6 अ-82- वर्ष 2012-13-10157. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(7) (4)

(2)

(5)

(6)

(1)

(3)

2

0.393

रजौआ

सागर

सागर

बदौना जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

0.393

योग ..

कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है. बदौना जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

3393 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. प्र. भू- अर्जन- 2013-14-10158.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

लगभग क्षेत्रफल

तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल ख.नं.

कुल रकबा (हे. में)

(5)

(7) (2)

(4)

(6)

(3)

(1)

0.51

जलंधर

सागर राहतगढ़

0.51

3 योग ..

कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .

जलंधर जलाशय योजना की नहर एवं शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.- जलंधर जलाशय योजना की नहर एवं शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

लगभग क्षेत्रफल-35.125 हेक्टयर.

(घ)

खसरा नं.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

रकबा (हे. में) (2)

(1)

भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2013

0.100

153 (413, 414, 415) 153/11/1 ज

0.809

153/413 , 414, 415/ 153/11 /1 छ

1.020

153/413 , 414 , 415/153/11/1 च

1.823

153/413 , 414 , 415/153/11/1/1

2.023

153/413 , 414 , 415/ 153/ 11 /1 ग

0.606

153/413 , 414, 415/153/11/122

0.709

153/413, 414, 415/153/11/121

0.809

153/413 , 414 , 415/ 153 / 11 /1 ख

प्र. क्र. - 1 - अ- 82-12-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

120/1 / 2 क

1.918

0.205

120/2क

अनुसूची

1.569

120/1 /1 ख/1

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.456

115/2

0.405

29/1

(क) जिला- भोपाल

0.910

115/1/2

(ख ) तहसील- बैरसिया

0201

115/1 /1 क

(ग) ग्राम- जमूसर कला 3394

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2) (1)

0.090 112, 113 , 114/1/2

0.230 112, 113 , 114/1/1

1.619 4/2क

0.600 4/2ख

1.000 4/3/2ख

0.100 4/3/2क

2.593 4/1 ख/1

0.800 4/1ख/2

0.136 153/413 , 414, 415/ 153/11/ 1 ड़

0.220 106

0.095 108

0.214 29/2

0.075

1.392 35/1

0.445 36

0.299 37

0.315 38/1

1.214 43/1/2क

0.210 40/2क

0.530 421/38

0.014 43/1/2ख/1

1.200 43/1/1/1/2

0.138 424/69

0.115 409/83/2क

0.037 409/83/ 2ख

0.077 409/83/2 ग

0.052 409/83/2घ

0.089 472/150

0.151 83/1क

0.245 46/1/4/4

0.270 46/1/4/6

0.045 46/1/4/5 ग

0.115 46/1/6क

0.210 87/2/2/ख

0.065 87/1क/1

0.020 87/1 ग

1.028 423/57

0.533 50/2क

0.648 422/52

0.166 123/1

0.101 123/ 2/ 1 क

0.101 123/2/ 1 ख

0.133 123/2/2

0.480 121/5/क

(2) (1)

0.186 121/1/ 1 क

0.550 121/1 /2क

120/1 /3 क

0.315

0.100 46/1/3/1

46/1/3/2

0.144

0.200 153/413 , 414 , 415/153/4/2

0.200 153/413 , 414, 415/153/4/4

0.210 153/413 , 414, 415/153/5/1

0.260 153/413 , 414, 415/153/1/2

0.070 123/2/3

0.910 46/1/2क

0.207 110/1 /ख/1 / 1

35.125

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

ग्राम-मूंडला चट्टान

(ग)

लगभग क्षेत्रफल-39.157 हेक्टर .

(घ)

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(2) (1)

1.619 61/33/1/2

1.445 34/4क/6

1.862 51/1 /1 घ

0.447 54/2ख/9

1.214 34/4/क/1 3395

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

1.605 34/4क/7

0.486 54/2ख/ 1

0.282 54/2/ख/10

1.150 33/2/1

0.507 34/4क/3/1

1.862 51/1 / 1/ख

0.526 54/2ख/4

0.708 54/2ख/6

0.200 18, 19 , 47/2

0.972 34/4क/5/1

0.255 31/1/3/7/क

1.619 61/33/1/7

1.000 31/1/1/3/6

0.600 61/33/1/1

1.214 33/2/4/1

0.729 34/4ख/1

1.862 51/1/1 क

0.408 51/2/1

2.000 50/1

1.174 67/49/1

0.315 50/2

1.254 67/49/2

0.126 49/1

0.444 18, 19 , 47/1

0.487 34/4/क/4/1

1.555 34/4/क/8/1

48

0.079

0.156 34/5/1

2.000 34/5/2क

0.493 33/2/3

0.728 61/33/1/6

0.102 34/2ख/1

1.619 61/33/2

1.834 17/2

0.550 17/1

31/ 1/ज/2

0.469

0.800 31/1/च

0.400 33/2/2/क

योग .. 39.157 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- भोपाल

तहसील- बैरसिया

(ख)

ग्राम- तरावली खुर्द

(ग)

लगभग क्षेत्रफल - 23.132 हेक्टर.

(घ)

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.257

151/2/2/4/1

2.023

151/4

151/13/1

1.308

1.100

169/3

1.482

174/2/1 ख/ 1

174/2/1 घ/ 1

0.482

1.000

174/2/1 ग

174/1

2.023

174/ 2/ 1 ड

0.150

0.050

112, 113

0.566

91/1/3क

0.820

87/1

0.305

91/1/2क

90/3/1

1.033

0.205

90/4/2

0.714

90/5/1

2.023

151/12

194/30

0.061

173/2

0.486

0.324

173/1/2

1.587

151/3/1

0.993

151/2/ 1 क

0.505

173/1 /1 क

0.200

91/2/3 3396

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.505

91/3क

0.609

91/2/1 क/1

1.119

174/2/ 1च

0.295

174/2/ 1 ज

0.207

64/1/1

0.700

91/2/1/1

योग .. 23.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग) ग्राम- कढैया शाह

(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.215 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

421/2/क/2

2.000

1.000

421/2क/5

0.215

417/1

योग .. 3.215

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 05- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग) ग्राम- खेजड़ा मिश्र

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 7.098 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में) (2)

(1)

3/1/1/2/2क

2.083

3/1/1/2/1

1.530

3/1/1/4/2

0.753

9/1/6

2.732

योग .. 7.098

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06- अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

ग्राम- हिनोतिया घाट (ग) भाग 1 ]

3397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

लगभग क्षेत्रफल -13.194 हेक्टेयर.

(घ )

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

143/9/2क

1.619

143/9/ 2/ख

1.618

143/9 /2 ग

1.619

36/1/2ख

2.833

3.035

36/1/2क

2.470

36/2/2

13.194

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. 10156- प्र. भू-अर्जन-13-14- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील - सागर

(ग) ग्राम-तोड़ा तरफदार, पड़रिया कला, करहद, महुआखेड़ा कला.

लगभग क्षेत्रफल -9.378 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

ग्राम-तोड़ा तरफदार

212

0.132

0.240

213

0.066

270/1

271/1

0.114

272/1

0.280

0.090

281/2

0.138

281/3

364

0.060

365

0.066

366

0.112

371

0.036

388/1

0.093

388/2

0.036

388/3

0.024

389

0.036

0.060

400

0.027

401

402

0.192

0.096

403/2

403/3

0.028

0.018

407/1

407/3

0.018

407/5

0.138

409/2

0.352

410

0.350

415/1

0.105

434

0.033

0.067

444/2

0.070

445

0.103

446

0.171

452/1

452/2

0.096

461/2

0.112

472

0.009

473

0.105

0.086

474/1

0.086

474/2

0.086

474/3 3398

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2) (1)

0.038 475

0.091 476

0.076 479/1

0.067 505/1

0.026 505/2

0.024 505/3

0.136 506

0.062 507/2

508

0.153 509/1

0.040 509/2

0.040 515/1

0.048

0.057 515/2

0.141 768/1

768/2

0.141

5.071

योग

ग्राम-पड़रिया कला

0.042 163

0.057 164/1

164/2

0.057 165

0.114 168

0.324

0.084 169

170

0.066

0.261 178/1

0.072 181

0.324 189

0.072 195

0.090 196

0.501 199

0.004 200/1

200/2

0.007 200/3

0.007 200/4

0.019

0.009 200/5

201/1

0.021

0.021 201/2

0.036 202/1

202/2

0.009 229

0.156

0.142 230

241/1

0.052

(2)

(1)

241/2

0.192

0.045

242

243

0.199

0.235

245

249/2

0.024

0.038

252

253

0.129

3.410

योग .

ग्राम-करहद

0.129

750/1

0.072

750/2

0.266

751

765

0.096

0.563

योग

ग्राम-महुआखेड़ा कला

174

0.091

0.119

180

181

0.100

182

0.024

योग .. 0.334

महायोग . 9.378

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तोड़ा तलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. एफ. 491 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, 3399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ ग्राम- रनेही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.470 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

18/2

23/1

24

0.105 0.281 0.084

निजी खाता भूमि योग .. 0.470

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-डी.बी.एफ.ओ.टी . अन्तर्गत सतना चित्रकूट मार्ग उन्नयन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 491 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ग्राम- रोयनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.919 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

0.627

203/326/2 ख/3 203/326/2 / 1 क/ 1

निजी खाता भूमि योग ..

0.292 0.919

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-डी.बी.एफ.ओ.टी . अन्तर्गत सतना चित्रकूट मार्ग उन्नयन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 491 - भू-अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम- सोनौर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.313 हेक्टर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)

(1)

0.157 0.010 0.084 0.010 0.021 0.031

39/2/2 98 99/1 100 149/1 149/2

निजी खाता भूमि योग .. 0.313

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- डी.बी.एफ.ओ.टी. अन्तर्गत सतना चित्रकूट मार्ग उन्नयन .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

3400

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 13 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- लवकुशनगर

(ग ) ग्राम-मढ़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-8.286 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

0.050

98

0.085

99

107

0.085

106/1

0.110

0.025

100/1/1

105

0.085

0.025

104/3/125/4ख

118/2

0.020

120

0.120

0.110

121

0.115

169/1/1

0.010

169/1/2

0.090

169/2

167/2

0.120

0.070

167/1

165

0.110

0.060

166

164

0.038

163

0.015

162

0.030

0.080

143/2

143/1

0.045

[भाग 1

(2)

(1)

0.100

145

0.080

144/1

144/2

0.010

0.030

146

0.150

149

148

0.010

150/1/1

0.152

0.110

151/क

600

0.100

0.150

602/1

0.060

603

0.150

604

605

0.060

0.070

608

610/1

0.145

612

0.040

611/2

0.005

611/1

0.010

629

0.165

627/1

0.030

617/2

0.030

628/2

0.060

650/2

0.060

0.035

650/1

0.025

676

0.050

675/1

0.025

675/2

0.015

675/3

674

0.090

673

0.145

0.020

651/1

651/2

0.015

0.010

651/3

0.040

672

0.060

732/1/2/2

730/1

0.195

730/2

0.015

0.005

730/3

0.055

752/3

752/1

0.080

754/3

0.112

753/2

0.020

0.050

768/2

0.098

768/1 भाग 1 ]

3401

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2) (1)

769

0.050 770

0.136 776/2

0.130

0.025 787

0.235 786

0.100 785

0.060 784/1

0.060 784/2

0.060 784/3

0.065 796/1 + 797/1

796/2+797/ 2

0.065

0.065 796/3+ 797/3

801

0.150

0.005 802/2

0.125 346

345/2/1

0.110

0.020 345/2/2

345/2/3

0.060

0.060 347/2

0.090 344/1+343/1

344/2+343/2

0.100

0.100 344/3+ 343/3

0.160 337+340

0.060 338

0.120 339/2

0.190 325

306

0.025 305

0.130

0.025 308/2

253

0.190 255

0.080

0.170 251 + 252+ 258/ 2

0.060 249/2+2501

240

0.200 241/1+239

0.015 242/1

0.100

0.100 241/2/2

241/2/2

0.015 232

0.180

0.060 230

0.070 229/2/1

योग .. 8.286 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- लवकुशनगर

(ग ) ग्राम- थुराटी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.861 हे.

खसरा

अर्जित रकबा

क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

130

0.005

0.086

138

140

0.225

0.210

143

0.010

144

0.025

280/2

281

0.120

0.180

284

योग . 0.861

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

3402

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

छतरपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 13- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- लवकुशनगर

( ग) ग्राम- रनमऊ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.137 हे.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

279

0.280

0.057

280

0.010

282, 285

0.347

291/1

0.039

291/2

0.005

333

0.005

337, 338

0.156

334

0.020

335/2

0.127

339, 340

341

0.010

0.065

343

0.010

344

0.129

342

0.021

345/1

0.202

354/2

0.077

354/1

354/3

0.098

355

0.058

(2)

(1)

0.051

399/5/2

0.005

402

0.120

345/2

346

0.123

350

0.051

0.015

383/1

383/2

0.213

0.065

384

0.010

353

0.134

459/2

0.134

459/1

0.278

456,457

0.052

460

0.078

447/1/2

0.067

455/1/1 , 455/4/1

0.010

404/1

403/1

0.101

0.146

403/2

0.168

335/1

0.134

336

0.038

540

0.230

541

513/1

0.010

0.010

513/2

509

0.081

510

0.097

योग .. 4.137

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर , जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 29 अगस्त 2013

प्र. क्र. 16- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- मोहनगढ़

(ग) नगर/ ग्राम - गोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.026 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

1197

0.060

1198

0.060

1199

0.150

1200

0.030

1201

0.016

1202

0.100

1211

0.150

1212

0.020

1205

0.160

1224

0.150

1231

0.120

0.120

1232

0.070

1233

1234

0.070

1236

0.300

1039

0.320

199/2

0.150

1103

0.010

1101

0.100

1098

0.030

1097

0.220

1093

0.010

(1)

(2)

1096

0.180

1095

0.080

0.160

1063

0.020

1066

1065

0.030

1067

0.140

1069

0.280

1068

0.010

1098/1

0.050

0.120

1041/1

0.030

1551

1552

0.090

0.110

1051

1052

0.020

1229

0.180

1102

0.100

1206

0.010

4.026

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोडो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील - मोहनगढ़

(ग ) नगर/ग्राम- नंदनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.730 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

271/2

0.310 3404

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.270

264/1/1/1

227/1

0.340

227/2

0.350

228/1

0.030

228/2

0.310

228/3

0.010

0.050

229/1

229/2

0.160

229/3

0.010

0.040

230

191

0.220

0.040

192

0.100

198

196

0.010

0.100

195

0.060

194

193

0.030

0.040

197

214

0.250

योग

2.730

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोडो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 125- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील-मोहनगढ़

[भाग 1 (ग) नगर/ग्राम-केशरमरार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.880 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

357

0.060

351

0.040

353

0.040

340

0.060

339

0.110

342

0.080

0.070

337

319

0.160

0.030

318

317

0.080

316

0.050

236/2

0.010

240

0.100

238

0.020

0.060

217

212

0.130

211

0.140

206

0.040

205

0.020

0.070

71/1

71/3

0.330

81

0.140

82

0.010

0.040

83/1

83/2

0.170

0.040

83/3

0.010

86

87

0.160

88

0.080

0.050

111/2

0.080

112

127

0.040

0.080

129

130

0.050

131

0.090

64/3

0.100

356

0.020

0.020

70

योग 2.880 3405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोडो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 12- अ-82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-7769 . -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ ग्राम- इटावा, पटवारी हल्का नम्बर 36/133 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.140 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

420

2.080

426

0.060

योग

2.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इटावा जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र . क्र. 13 - अ-82 वर्ष 2012-13- भू-अर्जन- 7770.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- मुलताई

(ग) नगर/ग्राम- सेन्द्रया , पटवारी हल्का नम्बर 45 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.069 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

390

0190

0.100

389/1

0.090

299

303

0.013

0.061

302

297/1

0.100

422/5

0.018

424/1

0.083

0.149

296/1

424/5

0.185

295

योग

0.080 1.069

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सेन्द्रया जलाशय पहुंच मार्ग एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3406

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. 215- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

पूरक अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (म.प्र. )

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- रकरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.151 हे.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में ) (1)

(2)

1.064

756/6

769/7

0.607

755/3

0.24

755/2

0.24 2.151

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नंदनपुर बांध योजना अन्तर्गत ग्राम रकरी.

(3 ) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 221 - भू-अर्जन-2013. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म.प्र. )

(ख) तहसील- हनुमना

(ग) ग्राम- चरैया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 5.600 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.797

1.940

0.980 1.000 0.190 0.690 5.600

2/1,2/ 6,2/10 2/4, 2/6 , 2/9 , 2/12 2/20, 2/5 2/11 , 2/8 2/15 2/38 ए 4/1 घ कृषकों की भूमि का योग म. प्र. शासन की भूमि

कुल योग . 5.600

क्र. 228- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

पूरक अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (म.प्र. )

(ख ) तहसील- हनुमना

(ग ) ग्राम- टटिहरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.152 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

0.053

0.016

0.053

0.049

0.049

709/4/1

0.615

0.608

709/6

709/4/2

0.466

(1) 432 434 433 424 425 484

0.243

2.152

कुल योग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3407

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 31 अगस्त 2013

प्र. क्र. 31 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- चीनौर

(ग) ग्राम- दुबही- II

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.462 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

अर्जित किये

जाने वाला

कुल रकबा (हे. में)

अनुमानित

रकबा ( हे. में)

(2)

(3) (1)

0.16

1.08

970

0.115

0.74

809

0.53

0.08 971

0.130

0.42

972

0.63

0.18 973

0.118

0.29

989

0.10

0.04 991

0.05

0.14

974

0.85

975

0.23

1.68

0.22 976

0.44 800

1.42

978

0.65

0.13

0.60

0.30 977

0.54

0.010 1019

1002

0.66

0.079 1003

0.58

0.025

0.75

0.175 1004

0.32

0.066 1011

(2)

(3) (1)

0.022

0.08

1005

0.08

0.026 1006

0.010 1009

0.18

1010

0.48

0.25 1012

0.030

0.59

0.62

0.22 1013

1021

0.73

0.23 943

0.95

0.22 1020

0.234

1.48

0.56

0.238 1022

0.234 1026

0.73

1027

1.24

0.130

0.28

0.016 986

987

0.28

0.93

0.15 990

1.00

0.66

0.25 992

933

0.61

0.15 934

0.52

0.12

0.67

0.010 939

0.08 940

0.40

0.036 941

0.17

942

0.21

0.038

0.04 885

0.31

0.84

0.240 886

1.02

0.12 897

887

0.31

0.008 889

0.20

1.24

898

0.90

0.14

1.17

899

0.18

0.007 900

1.32

0.090 901

1.32

902

1.12

0.14

6.462

कुल रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3408

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. -भू- अर्जन- 13-( अ -82 ) -2011-12-704.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम-ढोढा, प.ह.नं.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.680 हेक्टर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

निजी भूमि

0.920

417

243

0.430

251

0.750

0.840

464

466

0.570

430

0.010

471

0.880

0.140

499/2

440/1

0.390

0.600

440/2

440/3

0.380

0.220

440/4

477

0.820

0.360

470/1

365

0.010

0.360

492

0.140

472/1

472/3

0.100

497/1

0.010

0.130

474/1

0.840

472/2

0.110

474/2

161/1

0.370

470/6

0.400

(2)

(1)

493

0.500

384/1

0.350

384/2

0.350

384/3

0.350

384/4

0.120

384/5

0.720

384/6

0.120

384/7

0.120

0.040

413/4

123/1

0.060

123/2

0.170

12.680

कुल योग निजी भूमि

0.000

0 शासकीय भूमि

12.680

कुल योग

आवश्यकता (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये है- बिलगांव जलाशय मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन- 14-(अ -82 ) -2012-13-702.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

( ग) ग्राम- बिलगढ़ा, प.ह.नं.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.720 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में) (1)

(2)

निजी भूमि

264/3

0.730

264/4

0.730

250

2.020

114/2

0.120 भाग 1 ]

3409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2)

(1)

2.200

129

0.060

106/5

0.200

29/2

38/4

0.660

6.720

कुल योग निजी भूमि

0

0.000

शासकीय भूमि

6.720

कुल योग ..

लिये आवश्यकता (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके है- बिलगांव जलाशय मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन-15-(अ-82 ) -2012-13-703.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- शहपुरा

(ग) ग्राम-बिलगांव, प.ह.नं.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.340 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1) निजी भूमि

566/4

0.280

566/3

0.160

566/6

0.260

602

0.300

0.280

566/5

655/3

0.060 कुल योग निजी भूमि 1.340

० शासकीय भूमि

कुल योग 1.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बिलगांव जलाशय मध्यम परियोजना के शीर्ष (स्पिल चैनल ) कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. 11458 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम- अखाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.592 हेक्टर .

खसरा क्रमांक (1)

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

2/1

0.355

2/3

0.052

4/3

0.199

11/2

0.199

12/2

0.167

13

2.229

14/1

0.125

2/2

1.150

14/3

0.115

0.160

69/2

0.232

65/4

0.070

67/1 3410

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(1)

(2)

64/2

0.110

68/3

0.100

63/3

0.040

67/2

0.015

67/5

0.070

67/6

0.084

65/10

0.120

योग 5.592

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ा सिंचाई तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अलिराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 3 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 12-2012-13-630.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- पिछोर

(ग) नगर/ग्राम- धुवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.09 हेक्टर.

सर्वे नंबर

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)

(2)

71

0.59

72

0.27

[भाग 1 (1)

(2)

80

0.17

81

0.19

82

0.50

83

0.41

84

0.38

0.30

85

86

0.47

87

0.31

0.07

88

89

0.22

91

0.05

92

0.06

93

0.06

0.27

94

95

0.17

0.15

96

97

0.21

0.16

98

100

0.88

159

1.09

160

0.78

161

0.62

0.10

165

626

0.14

0.40

661

662

0.56

0.56

663

0.16

665

666

0.27

671

0.53

672

0.75

675

0.24

योग 12.09

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- टीला तालाब के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील पिछोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 2 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 08 - अ- 82-2012-13.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायसेन

(ख) तहसील/तालुका- बेगमगंज

(ग) नगर/ ग्राम- मसूरबाबडी, देवलापुर, केशलोन, खजूरिया, गोसाई, मेंहदी, बम्होरी टीटोर.

( घ) लगभग क्षेत्रफल- हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

ग्राम- मसूरबाबडी

133/1

0.725

0.113 133/2

3.775

133/3

0.295

139

0.097

0.024 140/1

1.323

0.121

2.115

134-135/1

1.667

0.049 134-135/2/1

1.011

134-135/ 2/ 2 :

0.805

134-135/2

ग्राम-देवलापुर

7.813

101/1/2

4.047

101/1/3

4.047

0.995 101/2/2

4.047

4.047

101/2/3

101/2/1

9.823

0.579

0.077 99

98

0.805

0.154 (1)

(2)

(3)

0.866

0.137 65-70

0.065

0.356

68-69

0.012 105/67

0.093

1.202

0.158 59

2.254

0.490 56,109,56/1

0.809

56,109,56/ 2

2.257

0.146 52/2, 54/1/3 ,

107/54/1,108/54

0.178

0.178

54/2,107 /54/2 ,

55/2

22/1/1/3

0.825

6.045

0.121 21

1.331

27

0.736

13.321

ग्राम-केशलोन

0.251

12.032

54,55,65 /1

4.047

0.125 54,55,65/2

0.065

1.011

54,55,65/3/1

0.049

1.011

54,55,65/3/2

0.049

2.023

54,55,65/4

0.162 56

0.999

0.234 57

3.201

58

0.251

1.469

28

2.314

0.470 27/5/3

1.619

0.073 32

2.120

0.287

2.856

0.664 24/1/1

24/1/2

2.853

2.856

24/2

0.664 24/3

2.856

0.514

0.137 16

0.462

0.016 15

17

0.154

0.798

74/33

2.468

0.065

0.170 46/1

4.047

46/2/1

4.500

0.081

0.101 46/2/2

1.821

46/3

0.267

6.540

45/1

0.090

6.891

ग्राम-खजूरिया गोसाई

0.061

0.457

182,183,185,186/ 1

0.352

182,183,185,186/2

3.605

0.360 179 3412

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(1)

(2)

(3) 233/175/1

0.243

0.283

233/175/2

0.263

0.283

233/175/3

233/175/4

0.283

0.162

0.041 230/175

242/175/1

0.170

242/175/2

0.170

0.146 242/175/3

0.170

118

0.283

0.049

3.249

0.206 113,114,116

120

0.283

0.089 121

0.024

0.179

0.142

1.627

113,114,116/2/2

1.619

0.117 113,114,116/ 2/ 1

0.413

35,36,115,217/36/ 1

0.161

1.619

35,36,115,217/36/2/ 1

2.833

35,36,115,217 /36/2/2

1.141

237/151

0.170

3.762

0.770 152,153/ 1

1.214

152,153/2

1.214

0.227 154/1

154/2

0.943

160

1.275

0.045

1.465

117/89/2

0.161

ग्राम-मेंहदी

94/1/1/1

0.028

0.004

94/1/1/2/1

0.004

94/1/1/2/2

0.004

94/1/1/2/3

0.008

94/1/1/2/4

0.113

0.008

94/1/1/2/5

0.004

94/1/1/3/1

0.004

94/1/1/3/2

0.020

94/1/1/3/3

94/1/2/1

0.028

0.024

94/1/2/2

0.025

94/1/2/3

94/2

0.077

93

0.125

0.065

0.065 91/1

0.186

0.182

91/2

99

0.451

0.081 120/100

0.170

0.202

1.141

106

(2)

(1)

(3)

2.072

0.211 103,104

0.205 105

0.154

2.063

101,102

42

0.049

0.138

107/1

0.461

107/2

0.461

0.073

1.360

107/3

41/1

0.341

41/2

0.652

41/3

0.331

0.041 41/4

0.331

41/5

0.186

43/1

0.919

43/2

0.161

43/3

0.020

0.009 44

2.101

0.240

1.914

38,39,137/39/ 1

38,39,137/39/2

1.910

ग्राम- बम्होरी टीटोर

0.093 416/2

0.093

0.332 414

1.145

0.024 413

0.664

412/1

0.886

412/2/1

0.146

0.134 412/2/2

0.271

0.009 411/1

0.162

0.328

411/2

422/109

0.129

0.049

0.975

0.178 108,109

0.009 110

0.182

107

0.660

0.032 113

0.211

1.311

0.858

0.081 102

88/1/1

1.113

88/1/2

2.023

88/2/1

0.085

0.316

88/2/2

0.647

117/1

0.441

0.134

4.577

85

0.205 132/1

0.467

0.077 132/2

0.255 भाग 1 ]

3413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2)

(1)

(3)

0.741

135-136/1

0.530

0.065 135-136/2

135-136/3

0.466

135-136/4

0.049

138/2/1

0.041

138/2/2/2/1

0.929

138/2/2/2/2

0.066

138/2/2/1

0.121

138/3

0.117

0.234 138/4

0.113

0.061

138/5/1

0.109

138/5/2/1/1/1

138/5/2/1/1/2

0.053

0.259

138/5/2/1/1/3

138/5/2/1/2/1

1.149

0.243

138/5/2/1/2/2

138/5/2/2

0.141

0.206

237/1/1

237/1/2

0.033

0.041 237/2

0.381

237/3

0.032

0.061 238/1

0.150

0.040

238/2

239/1

0.162

0.267

0.121 239/2

239/3

0.154

245/1

0.040

0.057 245/2

0.109

0.372

0.077 247

249/1

0.894

0.170

0.242

249/2

0.004 250

0.304

0.720

280/1/1

280/1/2

0.282

280/1/3/1

0.336

280/1/3/2

0.336

0.186 280/1/3/3

0.332

1.003

280/2/1

280/2/2

0.712

277/1

0.283

0.036

0.166

277/2, 277/3

(1)

(3)

(2)

0.121

0.032 278/1

278/2

0.121

263/1

0.356

263/2

0.073

0.045 263/3

0.081

0.166

265/1

0.057

0.061

265/2

0.040

266/1

266/2

0.186

0.053 266/3

0.142

267/1

0.364

0.405

0.158 267/2

267/3

0.517

0.101 215/1

1.954|

215/2

0.733

217/1

0.615

0.154 217/2

0.283

216

0.595

0.073

5.835

0.558 173,174

133/1

0.073

0.150

133/2

0.121

66/134/1/1

0.889

66/134/1/2

3.088

0.850 66/134/1/3

0.364

66/134/2

1.416

0.113

1.364

64/1

64/2

2.849

46/1

2.703

0.368 46/2

1.417

38

0.158

1.813

37

1.411

0.138

0.259

1.894

30,36

1.214

0.263 28/1

28/2

1.777

0.263 नोट - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3414

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. 2080 - प्रका. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग ) ग्राम- रजहां टीकर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.54 हेक्टेयर .

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब-माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(अ) निजी भूमि का विवरण

0.01

573

0.02

577

584

0.02

0.01

583/1

583/2

0.01

585/1

0.01

593

0.02

594

0.01

0.01

595

0.05

599

600

0.01

0.01

638/731

638/732

0.01

0.01

634

0.01

631

(2)

(1)

0.01

632

633

0.01

0.01

635

638/1

0.03

643

0.03

0.02

646/1

0.03

651

0.02

652

658

0.01

654

0.02

0.03

657

708

0.01

709

0.01

0.02

710

0.02

701

0.02

698

योग ( अ) . 0.52

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

0.01

575

0.01

576

योग (ब) 0.02 महायोग ( अ+ ब ) = 0.54

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2082 - प्रका. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- सिहावल भाग 1 ]

(ग) ग्राम- हिनौती

( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.36 हेक्टेयर .

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2) (1)

(अ ) निजी भूमि का विवरण

921

0.02 924

0.05

0.06 925

1049

0.04

0.02 1051

0.03 1052

0.01 1059

0.03 1058

0.03 1055

0.03 1056

1100

0.01 1099

0.03

0.02 1098

0.01 1097

0.02 1119

1120

0.02 1121

0.01 1127

0.01 1122

0.03

0.01 1124

1925

0.01 1921

0.04

0.02 1920

0.01 1919

0.01 1918

0.01 1177

0.04 1180

0.02 1913

0.03 1895

1896

0.03

0.08 1898

3415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.07

1979

0.06

1978

0.02

2029

2028

0.04

2027

0.02

2026

0.01

2025

0.01

0.01

2024

0.01

2023

2020

0.01

2012

0.06

2140

0.07

2141

0.01

0.06

2151

0.01

2148

2155

0.06

1.32

योग ( अ)

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 838

0.01

1002

0.01

1977

0.01

0.01

2098

योग (ब) 0.04

महायोग ( अ+ ब ) = 1.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 2084- प्रका. भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित 3416

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- सिहावल

(ग) ग्राम- अतरैला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.26 हेक्टेयर .

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(अ) निजी भूमि का विवरण

0.01

493

0.03

494

0.02

497

498

0.02

499

0.03

0.02

682

683

0.03

0.01

684

685

0.02

0.02

695

0.02

696

0.02

697/1

0.01

697/2

योग (अ ) . 0.26

(ब) म. प्र. शासन की भूमि

महायोग (अ +ब) निरंक 0.26

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन-10- क्र. 8056- भू-अर्जन-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- नरसिंहगढ़, कुंवर कोटरी ढाबला ( ग ) नगर/ग्राम- चन्दरपुरा ( अनुपूरक)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टर.

ग्राम-चन्दरपुरा

सर्वे नंबर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

207/2/2 से

0.101

207/4/1

0.069

योग . 0.170

(2) उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कुवंर कोटरी ढाबला मार्ग निर्माण के लिये अधिग्रहण की जाने वाली उक्त भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8931 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( बांकपुरा सिंचाई परियोजना में एम . डब्ल्यू. एल. तक डूब में प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- ब्यावरा

(ग ) ग्राम-कालाकोट, कानडियाखेड़ी, चन्देरी , चौतरा , सींगापुरा , सारस्याबे , नेटाढारी एवं टोंका.

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 193.030 हेक्टर.

ग्राम-कालाकोट ( क्षेत्रफल 16.270 ) हेक्टेयर सर्वे नंबर

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.126

3/4

3/5

1.176

12/9

0.329

12/10

0.506

0.400

3/13

3/14

0.330

0.620

12/15

1.062

12/18/2

0.607

12/20/1

0.434

12/21

12/20/2

0.908

1.480

12/24

0.278

25/2

0.220

45/5

45/6

1.112

45/4

0.243

0.350

3/9

45/3/2

0.598

0.092

62/10/2

0.217

26/3

0.670

35/4/2

45/8/2

0.455

0.350

45/3/1

0.410

45/10

45/13

0.040

45/18

0.672

45/20

0.379

1.062

12/18/1

45/8/1

0.380

3417

(2)

(1)

10/2

0.259

12/17

0.505

योग .. 16.270

ग्राम-कानड़ियाखेड़ी ( क्षेत्रफल 12.348 ) हेक्टेयर

0.076

66/1

67/1

0.272

0.050

68/1

66/2

0.076

114/1

0.054

0.040

103/4

106/5

0.038

0.010

114/3

133/3

0.050

0.077

134/6

135/3

0.152

0.262

133/4

67/2

0.272

0.050

68/2

68/3

0.014

70/1

0.051

0.265

72/1

115/3

0.008

0.010

115/1

98/1

0.114

112/1

0.171

113/1

0.013

70/2

0.051

72/2

0.265

0.010

115/2

0.114

98/2

112/2

0.171

113/2

0.013

96

0.119

97

0.609

127

0.076

99

0.062

101/1/2/2

0.007

0.040

103/3

131/3/2

0.150

106/4

0.038

114/2/2

0.028

103/1

0.120

105

0.051 3418

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2) (1)

106/1

0.057

0.102 109/1

109/2

0.101 109/3

0.089 110

0.013 111

0.152 114/2/1

0.027 114/4

0.075 136/1

0.201

0.284 152/1

0.051 126

153

0.063

0.169 132/1

133/10

0.151 134/1

0.113

0.051 149/3

132/2

0.239

0.071 133/11

134/2

0.113

0.051 149/4

0.051 132/3

0.182 133/7

0.146 133/9

134/4

0.114

0.031 149/5

0.195 133/14

0.076 134/8

135/1

0.151

0.316 133/5

133/12

0.206 133/6

0.140 133/8

0.039 135/2

0.152 149/2

0.101

0.245 133/13

0.714 134/3

134/7

0.076

0.227 134/5

0.076 149/1

136/2

0.494 136/3

0.494

0.008 137

0.057 139

140

0.038

[भाग 1 (1)

(2)

0.133

141/3

141/1

0.041

141/2

0.041

149/6

0.031

150

0.100

152/2

0.203

0.098

152/3

106/2

0.057

103/2

0.040

106/3

0.038

132/6

0.290

133/1

0.311

133/2

0.253

152/4

0.098

155/2

0.038

156/2

0.025

12.348

योग ..

ग्राम-चन्देरी ( क्षेत्रफल 65.096 ) हेक्टेयर 3/1/2

0.400

3/3/2

0.211

5/4/1

0.211

73/1/5

0.169

184/4/2

0.013

0.211

5/4/2

0.211

73/1/7

0.169

184/4/3

0.013

3/3/4

0.210

5/4/3

0.211

73/1/4

0.337

0.016

184/4/4

3/3/5

0.633

5/4/4

0.632

3/3/6

0.632

5/4/6

0.632

3/6

3.035

3/8

0.622

3/9

1.000

1.000

3/10

1.000

3/11

3/12

0.390

5/4/5

0.632 भाग 1 ]

3419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2) (1)

85/3

0.477 199/63

0.025 68/3

0.725 85/2

0.476 66/2

0.190 128

0.038 78/2/1

0.371 79/2

0.354

0.371 78/2/2

102/2

0.253

0.400 80/1

81/1

0.055

0.042 49/1

82/1

0.506

0.014 83/1/3

0.087 82/2/2

82/3/2

0.396

0.454 83/1/1

83/2/2

0.266

0.300 82/3/1

83/1/2

0.608

0.042 49/2

80/3

0.401

0.055 81/2

54

0.316 75/4

0.037 84/3

0.195

0.062 116/4

0.071 48/4

48/14

0.003

0.160 69/2

0.071 48/5

48/12

0.003

0.159 69/1

0.071 48/6

0.004 48/13

0.159 69/3

48/7

0.023

0.003 48/10

0.048 212/52/1

0.159 69/4

0.010 48/8

48/11

0.004

0.071 212/52/2

(2)

(1)

69/5

0.159

0.010

48/15

56/1

0.051

84/5

0.011

5/5/1

1.012

2.182

130/3

130/8

0.063

131/1

0.033

0.482

131/3

133/1

0.113

0.122

133/4

132/1

0.101

5/6/2

0.100

184/2/3

0.103

5/8

0.611

0.167

5/9

5/11/1

0.513

0.900

137/1/1

139

0.632

150

0.025

152

0.051

0.266

151

48/1

0.213

48/9

0.003

48/17

0.010

0.071

212/52/3

69/6

0.160

0.451

69/8

0.026

86/2

0.043

49/3

82/2/1

0.824

83/2/1

0.500

87

0.126

142

0.463

161

0.290

0.164

162

163

0.050

164

0.080

88/4/3

0.049

0.300

5/5/3

0.120

5/6/3

0.103

184/2/2

2.057

130/5

132/2

0.672 3420

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(1)

(2) 133/2

0.150

0.314 133/5

0.013 104

0.118 101/2

68/2

0.725

0.476 85/1

101/3

0.118

0.367 102/1

160

0.100 130/1

2.309 5/5/2

0.300 5/6/1

0.150 184/2/1

0.103 130/6

0.063

0.301 132/3

133/6

0.306

0.013 56/2

70/1

0.063 173/1/3

0.109 45/8

0.210

0.149 47/3

0.044 69/3

84/2

0.401 113/3

0.177 115/2

0.165

0.331 115/7

115/8

0.165

0.228 116/3

120/1

0.089 121/2

0.114 125/1

0.017

0.042 126/2

70/2

0.063

0.109 173/1/2

0.148 47/2

67/4

0.044

0.073 75/3

84/1

0.400

0.177 113/4

0.165 115/4

115/6

0.331 115/9

0.165 116/2

0.228

0.089 120/3

[भाग 1

(2)

(1)

0.607

79/1

80/3

0.401

0.540

81/3

0.050

88/1/1

101/1

0.118

0.126

50/2/1

178/1

0.075

178/6

0.253

50/2/2

0.127

0.253

178/7

52/1

0.067

178/4

0.146

52/2

0.067

0.145

178/2

52/3

0.066

178/3

0.145

52/4

0.066

178/5

0.145

67/1

0.044

75/5

0.036

48/3

0.213

84/4

0.195

116/5

0.165

55/1

0.019

0.019

55/2

57/1

0.063

0.026

57/2

0.734

59

130/4

0.380

131/2

0.151

132/4

0.089

0.635

133/3

143

0.392

147

0.304

148

0.013

0.164

144

146

0.152

0.025

149

184/1

0.100

0.291

117/1

117/2

0.291

0.291

117/3

79/3

0.253

78/2/3

0.370 भाग 1 ]

3421

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2) (1)

145/1

0.108 180/3

0.139 181/3

0.108 182/1

0.110 145/3

0.107 180/2

0.139 181/2

0.493 182/4

0.111 145/4

0.107

0.633 181/4

182/2

0.111 145/2

0.108 120/5

0.114 124

0.051 1252

0.008 69/7

0.417 86/1

0.063 173/1/1

0.109 45/7

0.190 47/1

0.149 67/2

0.045 75/1

0.072

0.177 113/2

115/1

0.331 115/5

0.331 116/1

0.228

0.088 120/2

121/1

0.114 126/1

0.059 48/8

0.010 113/1

0.038 115/3

0.026 5/14

0.142 5/15

0.100 5/16

0.088 113

0.517 118

0.139 135

0.013 123

0.152 119

0.114 130/2

0.089 64/1

0.234 64/2

0.234

0.152 65

(2)

(1)

140

0.253

141

0.228

68/1

0.725

180/1

0.139

181/1

0.493

182/3

0.111

48/2

0.213

48/16

0.010

69/9

0.478

53

0.089

122

0.139

120

0.190

124

0.051

126

0.101

125

0.025

0.342

121

योग

65.096

ग्राम- चौंतरा, ( क्षेत्रफल 17.212 ) हेक्टेयर 65/1

0.256

72/1

0.063

66

0.448

102/1/2

0.051

103

0.060

65/2

0.256

72/2

0.210

67/1

0.290

102/1/1

0.157

102/2

0.209

107/1/2

0.150

0.400

104/1

104/2

0.150

68

0.100

73/1

0.160

75

0.430

0.822

73/2/1

0.160

73/2/2

73/2/3

0.202

74

0.430

78/2

0.013

83

1.121

84

0.025

168/96

0.114

187/101

0.013 3422

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2) (1)

85

0.261 88

0.417

0.796 167/95

0.291 89

0.107 92

0.607 166/95

172/96

0.089 173/99

0.038 90/1

0.114

0.025 91

0.253 95/2

0.557 95/3

96/2/1

0.120 162/95

0.300 165/95

0.468

0.120 171/96/2

0.455 101/2/1

0.320 107/1/1

0.070 107/2

0.040 79/1/7

163/95/1

0.190 169/96/2/2

0.091 96/4/1/4

0.035

0.040 79/1/6

0.095 96/4/1/1

79/1/5

0.040

0.150 169/96/2/1

0.060 96/4/1/3

79/1/4

0.040

0.040 96/4/1/2

77/2/1

0.084

0.050 79/2/4

163/95/2/1

0.142

0.080 169/96/1/3

96/4/2/1

0.030 76

0.304 77/1

0.272 77/2/2

0.084 79/2/5

0.050

0.070 163/95/2/2

169/96/1/2

0.080

0.040 96/4/2/2

78/1

0.063 164/95

0.030

(2)

(1)

0.200

96/2/2

101/2/2

0.654

96/2/3

0.200

101/2/3

0.674

170/96/1

0.253

0.120

171/96/1

0.253

170/96/2

0.084

77/2/3

0.050

79/2/6

0.080

169/96/1/1

0.292

96/4/2/3

0.227

90/2

0.227

90/3

17.212

योग

ग्राम- सींघापुरा ( क्षेत्रफल 33.917 हेक्टेयर ) 14

0.634

15

0.407

17/1

0.468

18/1

0.154

0.048

97/2/2

0.171

72/1/2

18/3

0.154

46/1/2

0.159

0.057

47/2/1

17/2

0.200

18/2

0.308

46/1/1

0.158

97/2/1

0.047

0.058

47/2/2

0.160

19/1

0.050

20/3/4

0.127

46/2/2

97/2/6

0.023

0.050

47/1/3

0.044

77/2

0.080

52/1

0.042

69/2

158/5

0.428

77/5

0.140

51

0.366

0.240

52

69

0.342 भाग 1 ]

(2) (1)

158

2.098

0.139 55/1

65/2/1

0.083 65/2/2

0.090 65/3

0.103 68/1

0.025 52/3

0.040 69/3

0.050 51/1

0.183 77/3

0.100 68/2

0.013

0.074 168/2

0.139 62/2

0.098 173/1/2

0.045 173/1/3

0.100

0.060 171/1/2

168/3

0.076 62/3

0.095 173/1/4

0.043 173/1/5

0.100 173/1/13

0.059

0.060 171/1/3

0.060 171/1/4

0.126 168/4

0.086 62/4

171/1/5

0.044

0.090 173/1/6

0.090 173/1/7

72/1/1

0.171 72/2/4

0.082

0.213 19/2

46/2/1

0.127

0.329 186/97

60

0.125 70

0.379 71

0.469

0.267 19/3

20/3/1

0.050 46/2/4

0.036 97/2/5

0.024

0.082 72/2/3

19/4

0.320 20/3/2

0.050

3423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2)

(1)

46/2/3

0.036

0.083

72/2/1

97/2/3

0.024

20/2

1.572

20/3/3

0.050

42

0.250

0.300

43

44

0.304

53

0.455

54

0.506

56

0.316

58

0.225

61

0.772

64

1.125

51/3

0.092

52/6

0.020

69/4

0.081

68/3

0.013

0.091

51/2

52/5

0.020

0.070

69/5

0.128

77/8

74

0.379

75

0.455

0.665

79/1

155/1

0.015

80/1

0.013

79/2

0.665

155/2

0.015

80/2

0.012

0.011

79/3

155/3

0.007

90

0.063

96/1

0.253

96/2

0.235

97/1

0.126

97/2/4

0.024

98

0.063

156/1

0.200

156/2

0.200

159

0.583

0.057

160/2

0.090

171/1/6

171/1/7

0.250 3424

(2) (1)

168/5

0.100 169/1

0.149

0.273 170

171/2/1

0.050 172/1

0.544 169/3

0.150

0.100 171/2/3

0.544 172/3

175/2/3

0.192 171/2/2

0.100 172/2

0.544

0.192 175/2/2

0.150 169/2

62/8

0.013 173/2

0.013

0.037 175/1/5

0.110 62/5

0.083 173/1/8

173/1/9

0.100

0.060 171/1/8

0.250 171/1/9

175/2/1

0.191

0.025 63

62/7

0.069 65/1

0.173 62/6

0.093 73

0.657 59

0.142 57

0.039 45

0.400 48

0.291

0.050 47/1/4

72/2/2

0.082

0.265 49/1

49/2

0.266 55/2

0.165 50/1

0.152

0.083 158/4/1

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(2)

(1)

0.027

52/2/1

69/1/2

0.014

77/1

0.019

77/4

0.100

50/2

0.152

0.024

161/4

160/4

0.057

160/3

0.057

158/2

0.126

163/2

0.130

173/1/11

0.153

173/1/12

0.090

168/6

0.345

164/1

0.126

0.126

164/2

167

0.085

0.215

164/3/1

168/1

0.022

163/1

0.022

0.100

173/1/1

0.024

175/1/1

62/1

0.120

0.060

173/1/10

0.300

158/1

0.128

77/6

158/3

0.148

0.020

142

143

0.013

0.165

158/4/2

52/4/2

0.026

0.152

195/161

69/1/3

0.014

158/6

0.532

158/4/2

0.165

52/2/2

0.013

52/4/1

0.014

69/1/1

0.014

योग .. 33.917 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(1)

ग्राम-सारस्याबे ( क्षेत्रफल 16.403 हेक्टेयर ) 7/1

0.494 7/2

1.770

0.060 8

0.071 200/12/1

0.270 31/1

0.260 33/1

53/5

0.016 54/5

0.061

0.070 200/12/2

0.270 31/4

0.028 26/1

122/1

0.050

0.028 26/2

122/2

0.076 26/3

0.028 122/3

0.051 26/4

0.014 31/5

0.271 33/3/1

0.235

0.110 30/1

51/1

0.133 52/1

0.026 50/2

0.026 51/2

0.133 52/2

0.025

0.112 61/1

61/2

0.112 61/3

0.111

0.231 196/1

62

0.241 33/2

0.261

0.015 53/1

0.060 54/1

200/12/3

0.071

0.025 33/3/2

53/2

0.015 54/2

0.061 200/12/4

0.071

3425 (1)

(2)

31/2

0.271

0.260

33/4

0.015

53/4

54/4

0.061

200/12/5

0.071

0.271

31/3

33/5

0.260

0.015

53/3

54/3

0.061

0.207

13/1

13/3

0.253

25/5

0.062

30/7

0.125

30/2

0.110

30/3

0.110

28/6

0.383

30/4

0.110

28/7

0.384

64/3

0.088

30/5

0.055

64/2

0.089

30/6

0.055

0.803

32/1

38/3

0.359

32/2

0.804

0.085

38/1

0.273

39/1

38/2

0.188

39/2

0.170

0.025

50/1

0.089

64/1

67

0.089

105

0.055

0.025

107

110

0.114

0.063

113

1.050

109

114

0.013

115

0.010

0.126

121/1 3426

(2) (1)

121/2

0.020 123

0.367 148

0.898 177

1.050 196/2

0.231

0.003 174

23

0.215

योग

16.403 ग्राम- नेटाढारी ( क्षेत्रफल 8.818 हेक्टेयर ) 2/3

0.090 2/8

0.100 4/1/2/2

0.253

0.124 4/1/2/7

3/3

0.261 2/4

0.120 2/9

0.200 4/1/2/3

0.075 4/1/2/6

0.268

0.228 4/1/2/9

4/1/2/10

0.060 4/1/2/1

0.500 3/1

0.100

0.625 4/2

10

0.100 15

0.200 2/5

0.120 3/5

0.300

0.408 3/9

3/11

0.173 2/6

0.080

0.250 2/10

3/6

0.300 3/10

0.495

0.130 3/8

0.300 3/4

0.660 4/1/1

4/1/2/1

0.468

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

(1)

(2)

2/1

0.100

0.400

3/2

2/2

0.154

3/7

0.156

0.140

2/7

14/6

0.541

4/1/2/4

0.065

4/1/2/8

0.075

4/1/2/5

0.199

8.818

योग ..

ग्राम-टोंका ( क्षेत्रफल 22: 966 हेक्टेयर ) 23/1/3

9.000

23/3

1.265

23/4

1.012

23/8

1.000

23/9

1.000

23/14

0.250

0.500

23/15

23/22

0.750

23/35

0.500

23/36

1.000

23/37

1.000

1.000

23/38

23/39

1.000

23/40

1.000

23/41

1.000

1.000

23/42

23/43

0.689

22.966

योग ..

कुल योग 193.030

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है. बांकपुरा सिंचाई परियोजना में एम . डब्ल्यू.एल. तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु. भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. 6111 - जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

(1)

(3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे.में. ) (4) (2)

सिवनी

41.89

बरेला प.ह.नं. 46

घंसौर रा.नि.म. धनौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सिवनी.

हालौन जलाशय बाघ डूब स्पील चेनल निर्माण हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6111 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

(2)

(3)

(1)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4)

4.86 सिवनी

ग्वारी प.ह.नं. 46

घंसौर रा.नि.म. धनौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सिवनी.

हालौन जलाशय बाघ डूब स्पील चेनल निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6111 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , 3428

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

[भाग 1 संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में)

(3)

(4)

40.75 (1) (2) सिवनी

कुटमेली प.ह.नं. 44

घंसौर रा.नि.म. धनौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सिवनी.

हालौन जलाशय बाघ डूब स्पील चेनल निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6111 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

(3)

(2)

(1)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (4) सिवनी

135.84

सारंगपुर प.ह.नं. 44

घंसौर रा.नि.म. धनौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सिवनी.

हालौन जलाशय बाघ डूब स्पील चेनल निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6111 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

(3)

(2)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में) (4) (1)

सिवनी

48.11

काछी बुधवारा प.ह.नं. 13

घंसौर रा.नि.म. धनौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सिवनी.

काछीबुधवारा जलाशय बांध डूब क्षेत्र हेतु अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

3429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. 6111 - जि.भू.अ. -2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.म.

(2)

(3)

(1)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में) (4) सिवनी

45.60

झालौन प.ह.नं. 44

घंसौर रा.नि.म. धनौरा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सिवनी.

हालौन जलाशय बाघ डूब स्पील चेनल निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

सिवनी , दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्र. 6193 - जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.म.

(3)

(1) (2)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में) (4) सिवनी

7.81

हिंगवानी प.ह.नं. 10/66

धनौरा रा.नि.म. घंसौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. - 1 .

हालौन जलाशय बाघ डूब स्पील चेनल निर्माण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6193 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 3430

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

[भाग 1 भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं: -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में ) (1)

(3)

(4) (2)

0.84 सिवनी

काछीबुधवारा प.ह.नं. 13

धनौरा रा.नि.म. घंसौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. - 1 .

काछीबुधवारा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6193 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

(2)

(1)

(3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में) (4)

5.81 सिवनी

ईश्वरपुर प.ह.नं. 13

धनौरा रा.नि.म. घंसौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 .

काछीबुधवारा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 6193 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण ग्राम

जिला

(1)

तहसील/ रा.नि.म. (2)

(3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में) (4)

1.35 सिवनी

सालीवाड़ा प.ह.नं. 13

धनौरा रा.नि.म. घंसौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. - 1 .

काछीबुधवारा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3431 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. 583 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) जामन्या

8.809

खरगोन कसरावद

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.

मथियानाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 584 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम/नगर

तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2)

(4)

(5)

(1)

(3)

खरगोन

टेमरनी

4.962

कसरावद

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.

मथियानाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 585- भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, 3432

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

तहसील ग्राम/नगर

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(3)

(1)

(4)

12.715 खरगोन

भोकरिया

कसरावद

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खरगोन.

सुर्वा तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 586- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

तहसील ग्राम /नगर

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4)

(3)

(1)

खरगोन

14.220 कसरावद सुर्वा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.

सुर्वा तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. 8359 - भू- अर्जन -2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव, भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 3433 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4)

(5)

(6) (2)

(1)

चौरई

छिंदवाड़ा

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला

छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .

रकबा 12.700 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .

ग्राम -सलकनी , ब.नं. 269 प.ह.नं. 15 रा. नि. मं. चौरई.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4, चौरई, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8360 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव , भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में)

(3)

(4)

(6)

(5)

(2) चौरई

(1) छिंदवाड़ा

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .

रकबा 06.900 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

ग्राम - माचीवाड़ा ब.नं. 228 प.ह.नं. 13 रा. नि. मं. चौरई.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

3434

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 8361 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 4 ( 2 ) के

भूमि का वर्णन

का वर्णन तहसील नगर/ग्राम

जिला

अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )

(6)

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

ग्राम - समसवाडा, रकबा 01.500 हेक्टेयर

चौरई

छिंदवाड़ा

उपरोक्त अर्जित की

ब.नं. 266,

प.ह.नं. 16,

रा. नि. मं.

जाने वाली प्रस्तावित भूमिपर आने

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .

वाली संपत्तियां .

चौरई.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8362 - भू- अर्जन -2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 3435 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल ( हे. में) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि

(4)

(1)

(3)

(5)

(6) छिंदवाड़ा

(2) चौरई

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .

रकबा 01.500 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां

ग्राम - सुरजना, ब.नं. 297, प.ह.नं. 15, रा. नि. मं. चौरई.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .

क्र. 8363- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )

(4)

(3)

(5)

(6) (2) चौरई

(1) छिंदवाड़ा

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .

रकबा 05.500 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.

ग्राम-सर्रा, ब.नं. 267, प.ह.नं. 15, रा. नि. मं. चौरई.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

3436

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

[भाग 1 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8364- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (3)

(5)

(1)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4)

ग्राम - कपूर्दा,

(2) चौरई

छिंदवाड़ा

प.ह.नं. 12,

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .

ब.नं. 14, रा. नि. मं. चौरई.

रकबा 09.300 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है. \

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. क- 10145 - भू-अर्जन- 2013-प्र.क्र.अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

पगरा

34.97 बण्डा

सागर

प.ह.नं. - 119

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह.

पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 10146 - भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र.अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

221.44 सागर

बण्डा

चन्द्रपुरा प.ह.नं. -119

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह.

(6) पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

3438

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. क- 10147 - भू-अर्जन-2013- प्र.क्र. अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

275.33 बण्डा

सागर

बमाना प.ह.नं. -118

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह.

(6) पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 10148- भू-अर्जन-2013- प्र.क्र. अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में ) (1) (2)

(3)

(4)

48.56 बण्डा

सागर

भेड़ाखास प.ह.नं. - 117

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह.

पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 10149 - भू-अर्जन- 2013 - प्र.क्र. अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य भाग 1 ]

3439

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(1)

(4)

खजरी

बण्डा

75.15 सागर

प.ह.नं. - 116

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह.

पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू- अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क - 10150 - भू- अर्जन - 2013 - प्र.क्र. - अ - 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4) बण्डा

179.66 सागर

ओड़ाहो प.ह.नं. - 117

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह.

पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 10151 - भू-अर्जन - 2013 - प्र.क्र.-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य 3440

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013

शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में )

(4) (1) (2)

(3)

59.52 सागर शाहगढ़

सांदागिर प.ह.नं. - 35

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह.

पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 10152 - भू- अर्जन- 2013 - प्र.क्र.-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(1)

1.25 बण्डा

सागर

(3) भीकमपुर रैयतवारी प.ह.नं.-34

(

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह.

पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क- 10153 - भू-अर्जन- 2013 - प्र.क्र. अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(2)

(3)

क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (4) (1)

38.06 सागर शाहगढ़ भीकमपुर आबाद प.ह.नं.-34

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह.

पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

3441

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013

भाग 1 ]

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क - 10154- भू-अर्जन - 2013 - प्र.क्र.- अ- 82-12-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

(1) (2)

(3)

क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (4)

17.72 सागर शाहगढ़ भीकमपुर मुस्तजरी प.ह.नं. - 34

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह.

पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 10155 - भू-अर्जन- 2013 - प्र.क्र.- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

235.87 सागर शाहगढ़ चकेरी शाहगढ़ प.ह.नं. -34

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह .

पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 September 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-09-13.37.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-09-13.37.Ordinary.