मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 37]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013- भाद्र 22, शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-
( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2013
क्र. ई. - 5-709- आयएएस लीव -5 - एक. श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जुलाई 2013 द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2013 से दिनांक 13 सितम्बर 2013 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 अगस्त से 13 सितम्बर 2013 तक इक्कीस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 सितम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जुलाई 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. ई. - 5-462- आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस . , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 27 से 31 अगस्त 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश के साथ दिनांक 1 सितम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री ए. पी . श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय नाथ, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013 .
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री ए. पी . श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय नाथ उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी . श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013
क्र. एफ- 3-2-2013-1-4 .- राज्य शासन एतद्वारा नगर परिषद् भैंसदेही जिला बैतूल के आम निर्वाचन एवं नगर परिषद् मझौली जिला सीधी के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाये जाने संबंधी निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 24 अगस्त 2013 शनिवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है.
(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सरिता बाला , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 19 अगस्त 2013
क्र. एफ.ए- 5-13-2011 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री मूलचंद गर्ग अतिरिक्त न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक के. 13017/06/2012 यूएस -1 , दिनांक 7 जून 2013 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 17 जून 2013 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2013
क्र. ई. - 5-462 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2013 द्वारा दिनांक 31 जुलाई से 14 अगस्त 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश के साथ दिनांक 15 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोंसले, अवर सचिव " कार्मिक".
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
" संशोधन आदेश"
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2013
क्र. एफ. 6-2-2013-चौवन-1.- दिनांक 3 जुलाई 2013 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भोपाल में श्री मधु वर्मा को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है. उक्त आदेश में उल्लेखित " श्री मधु वर्मा" के स्थान पर " श्री महादेव वर्मा ( मधु वर्मा ) " पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. खैरवार, उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2013
क्र. एफ-1 ( ए) 212-96- ब- 2- दो. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के परिपत्र दिनांक 7 सितम्बर 2010 की कंडिका 4 में निहित प्रावधानों के तहत् श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को दिनांक 12 सितम्बर 2011 से 29 अक्टूबर 2011 तक कुल अड़तालीस दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2011 द्वारा इन्हें दिनांक 12 सितम्बर 2011 से 14 अक्टूबर 2011 तक स्वीकृत कुल तैंतीस दिवस के अर्जित अवकाश को निरस्त करते हुए तथा अवकाश वृद्धि के साथ समायोजित किया जाकर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जनवरी 2013 द्वारा श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को दिनांक 21 जनवरी 2013 से 30 मार्च 2013 तक स्वीकृत कुल उनहत्तर दिवस के स्वीकृत चाईल्ड 3299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
केयर अवकाश में से इनके द्वारा स्वीकृत अवकाश का पूर्ण उपभोग किए बिना दिनांक 11 फरवरी 2013 को कर्तव्य पर उपस्थित हो जाने के कारण शेष स्वीकृत अवकाश अवधि दिनांक 11 फरवरी से 30 मार्च 2013 तक कुल अड़तालीस दिवस का स्वीकृत चाईल्ड केयर अवकाश निरस्त किया जाता है .
(3 ) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को दिनांक 18 फरवरी 2013 से 30 मार्च 2013 तक कुल चालीस दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश , दिनांक 16 , 17 फरवरी 2013 एवं 31 मार्च 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है .
(4 ) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को दिनांक 19 अगस्त 2013 से 5 अक्टूबर 2013 तक कुल अड़तालीस दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश , दिनांक 17 , 18 अगस्त 2013 एवं 6 अक्टूबर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(5 ) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पवन कुमार श्रीवास्तव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक आरएपीटीसी, इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(6) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(7) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-5 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(8 ) अवकाश काल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(9 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2013
क्र. एफ 1 (ए) 92-2001- ब-2-दो. श्री जी. पी. उईके, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 3 जून से 6 जुलाई 2013 तक कुल चौंतीस दिवस लघुकृत अवकाश दिनांक 2 जून एवं 7 जुलाई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाशकाल में श्री जी. पी. उईके, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी . पी. उईके, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. एफ 1-47-2013- ब-2- दो.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2013 द्वारा श्री डी. एम. मित्रा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ ओ.एस.डी. , सुरक्षा एवं समन्वय , मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को NAVAL POST GRADUATE SCHOOL , CALIFORNIA द्वारा दिनांक 6 एवं 7 अगस्त 2013 को आयोजित कान्फ्रेंस में PAPER PRENSENTATION एवं विदेश यात्रा की दी गई अनुमति के परिप्रेक्ष्य में इन्हें दिनांक 5 अगस्त से 24 अगस्त 2013 तक कुल बीस दिवस का अर्जित अवकाश (Ex - India ) दिनांक 4 एवं 25 अगस्त 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा एवं समन्वय , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली द्वारा अपने कार्यों के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) श्री डी. एम. मित्रा, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप उपर्युक्त कंडिका -2 में उल्लेखित अधिकारी , अतिरिक्त कार्यभार से स्वतः कार्यमुक्त माने जावेंगे.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री डी. एम . मित्रा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5 ) अवकाशकाल में श्री डी. एम. मित्रा, भापुसे , को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. एम. मित्रा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. एफ -1 ( ए) 273-86- ब-2-दो. श्री महान भारत सागर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 4 मार्च से 10 जून 2013 तक कुल सनतानवे दिवस का लघुकृत अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से एक सौ चौरानवे दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
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(ख ) यह योजना भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी .
(3 ) अवकाशकाल में श्री महान भारत सागर, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(ग ) ऐसे पुलिस अधिकारी व कर्मचारी जो कि अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं , वे अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महान भारत सागर, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(घ ) अन्य विभागों के ऐसे कर्मचारी जो कि पुलिस इकाईयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, वे केवल अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान ही इस योजना के सदस्य बने रह सकेंगे एवं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे . प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर वे योजना के सदस्य नहीं रहेंगे.
क्र. एफ-1 (ए) 243-1993- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 मई 2013 द्वारा श्री वरुण कूपर, भापुसे , निदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल, इन्दौर को दिनांक 13 मई से 14 जून 2013 तक कुल तैंतीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था .
(ङ) परिवीक्षाधीन पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी एवं नव आरक्षक भी इस योजना के सदस्य बनने के पात्र होंगे.
(2 ) श्री वरुण कूपर, भापुसे, द्वारा दिनांक 6 जून से 14 जून 2013 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
(च) योजना की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत उससे वापसी अनुज्ञेय नहीं होगी, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में सदस्यता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी :-
(एक) मृत्यु त्याग- पत्र अथवा सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप;
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.
(दो) भारतीय पुलिस सेवा में चयन होने के फलस्वरूप;
(तीन) अन्य विभाग से पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/ कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर; तथा गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
(चार ) योजना अवधि समाप्त होने पर.
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2013
(छ ) योजना के सदस्य तथा उसके परिवार के सदस्य इस योजान के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए पात्र होंगे . परिवार के सदस्यों की परिभाषा वही होगी जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( चिकित्सा परिचर्या ) नियम, 1958 में है.
क्र. एफ 3-92-2012- बी-3- दो. राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए बेहतर उपचार प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की जाए. इस योजना के प्रावधान निम्नानुसार होंगे : -
4. न्यास की आय के स्त्रोत. न्यास के आय के स्रोत निम्न होंगे :-
1. योजना का नाम.-इस योजना का नाम मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना होगा.
(क) योजना के प्रत्येक सदस्य के द्वारा सदस्यता ग्रहण करते समय प्रवेश शुल्क रु. 100 जमा कराया जाएगा तथा इसके उपरांत प्रतिमाह रुपये 50 का अंशदान जमा कराया जाएगा.
(ख) न्यास का पुलिस मुख्यालय द्वारा अशासकीय निधियों के अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी .
2. योजना का कार्यान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था.- इस योजना का क्रियान्वयन हेतु पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक न्यास पंजीकृत किया जाएगा. न्यास के पंजीयन हेतु ज्ञापन पर राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी तथा न्यास के पंजीयन ज्ञापन में संशोधन राज्य शासन की स्वीकृति से किये जा सकेंगे.
(ग) न्यास के द्वारा राज्य सरकार केन्द्र सरकार, स्थानीय निकाय, विभिन्न संघ तथा निजी दानदाताओं आदि से दान के माध्यम से राशि प्राप्त की जा सकेगी. न्यास के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत दानदाताओं के लिए अयकर छूट प्राप्ति के लिए प्रावधान कराया जा सकेगा.
3. योजना की सदस्यता ग्रहण करने तथा उसके अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रताएं. (क) मध्यप्रदेश पुलिस के सभी श्रेणी के सेवारत अधिकारी तथा कर्मचारी इस योजना के सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(घ) अन्य विविध आय जिसमें बैंक ब्याज सम्मिलित है.
(ङ) अन्य आय के स्रोत जो राज्य शासन अथवा केन्द्र सरकार की किन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध हो प्राप्त करना.
5. योजना के सदस्यों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं.- ( क ) न्यास के द्वारा प्रदेश के अन्दर और बाहर स्थित राज्य शासन से समय - समय पर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के साथ अनुबंध किया जाएगा.
(ख) इकाई प्रमुख ( पुलिस अधीक्षक, सेनानी , पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक ) के द्वारा योजना के सदस्यों तथा उनके परिवारों के सदस्यों को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यअधिकारी के परामर्श पर प्रदेश के अन्दर एवं प्रदेश के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार के लिए रिफर किया जा सकेगा.
(ग ) न्यास अनुबंधित चिकित्सालय को योजना के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य की चिकित्सा पर हुए व्यय का सीधे भुगतान कर सकेगा.
(घ) योजना के अन्तर्गत सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य द्वारा अनुबंधित चिकित्सालय में करायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा उन्हीं शर्तों, मापदंडों व सीमाओं के अन्तर्गत की जावेगी जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( चिकित्सा परिचर्या ) नियम, 1958 के अन्तर्गत देय होगी . इससे हटकर हुआ व्यय संबंधित कर्मचारी अथवा न्यास द्वारा वहन किया जायेगा. रिफरल का परामर्श देने वाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मेडिकल बिल प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरांत ही राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी . सदस्य के द्वारा लिखित में अधिकृत किये जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान सीधे न्यास के खाते में किया जावेगा.
(ङ) न्यास द्वारा समय- समय पर समीक्षा पर आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने, बीमारी विशेष के लिए अधिकतम राशि का निर्धारण करने एवं सदस्यों से अंशदान की राशि में कमी अथवा वृद्धि करने का निर्णय के साथ ही न्यास के पास उपलब्ध संसाधन से अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित न हो, इस पर निगरानी रखी जाएगी. न्यास के द्वारा चिकित्सालयों से प्राप्त देयकों का मेडिकल ऑडिट भी कराया जावेगा.
6. न्यास की निधि का उपयोग. न्यास की निधि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी :-
(क) योजना के कार्यान्वयन पर आने वाला व्यय;
3301 (ख) अधिसूचित चिकित्सालयों में सदस्यों के उपचार पर चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान.
(ग ) योजना के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( चिकित्सा परिचर्या ) नियम, 1958 के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि से अधिक हुआ व्यय इस मद में योजना के सदस्य तथा उसके परिवार पर संयुक्त रूप से एक वर्ष में रु. 8 लाख तक व्यय किया जा सकेगा.
(घ ) सदस्यों को अन्य ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यय जैसा कि न्यास अपने वित्तीय क्षमता के अन्तर्गत निर्धारित करें .
7. विविध.-(क ) राज्य शासन इस योजना के प्रावधानों को समय-समय पर संशोधित कर सकेगा तथा निर्देश जारी कर सकेगा जो न्यास पर आबद्धकारी होंगे .
(ख) यह योजना फिलहाल प्रायोगिक तौर पर तीन वित्तीय वर्षों 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए लागू की जावेगी . इस अवधि उपरांत प्राप्त अनुभवों उपरांत इसे आगे जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा.
यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओ क्रमांक 893/1092 , दिनांक 19 अगस्त 2013 के क्रम में जारी की जा रही है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.
वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2013
क्र. एफ- 22-14-2000- ई- चार . राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 ( क्रमांक 63 सन् 1951 ) ( संशोधित अधिनियम, 2000 ) की धारा 10 - बी के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एच. एस. गिल, रीजनल चीफ ( क्षेत्रीय प्रमुख ) हुडको लिमिटेड, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष रस्तोगी, सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
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किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2013
क्र. डी. - 15-6-2013- चौदह - 3.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 71 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 19 सन् 1960 ) की धारा 3 की उपधारा (4 ) के अन्तर्गत कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4973-1808-14-1 , भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 1963 द्वारा नगर भोपाल के खसरा क्रमांक 1065 की 17.91 एकड़ भूमि का, कृषि उपज मंडी समिति, भोपाल के अन्तर्गत प्रांगण के रूप में बन्द करने हेतु इसे डी- नोटीफाई करती है, जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 70 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( चार ) के अन्तर्गत अपना आशय पूर्व में संज्ञापित किया जा चुका है :-
निम्नांकित चतुर्सीमा क्षेत्र के अनुसार तत्कालीन जिला सीहोर (अब जिला भोपाल ) की तहसील हुजूर के नगर, भोपाल में खसरा क्रमांक 1065 की 17.91 एकड़ भूमि :-
उत्तर में- खसरा क्रमांक 1065 का रिक्त भू- खण्ड, मंदिर, दाल मिल और बोगदा पुलिया मार्ग.
दक्षिण में- आबादी और जिन्सी मार्ग
पूर्व में- खसरा क्रमांक 902 का रिक्त भू- खण्ड, आबादी नगरपालिका बोर्ड और तेलमिल.
पश्चिम में-जिन्सी आबादी और रिक्त भू- खण्ड.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2013
क्र. डी. - 15-6-2013-चौदह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हेमराज सिंह, अवर सचिव.
Bhopal , the 29th August 2013
No. D- 15-6-2013 - XIV- 3.-In exercise of powers conferred by Madhya Pradesh Agricultural Produce Markets Act , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby De - Notifies the following land of Khasra No. 1065 of city Bhopal to close the market Yard under the Agricultural Produce Market Committee , Bhopal , declared vide Agriculture Department Notification No. 4973-1808 - XIV- I , Bhopal , dated 26th August , 1963 the intention of which has alredy been specified under clause (iv ) of sub - section ( 1 ) of Section 71 of the said Adhiniyam : -
PLACE
Following area of 17.91 Acres land of Survey No. 1065 in city Bhopal of Tahsil Huzur of the then District Sehore (Now District Bhopal ) , bounded by : - In North- Vacant land of survey No. 1065 , Temple , Dal Mill and Road Culvert Bogda .
In South- Abadi and Jinsi Road .
In East-Vacant Plot of Survey No. 902 , Abadi Municipal board and Oil Mill .
In West- Abadi Jinsi and vacant land .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , HEMRAJ SINGH , Under Secy .
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2013
फा. क्र. 1 ( बी ) -03-2004- इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद्वारा, श्री दिनेशचन्द्र तिवारी पुत्र श्री बंशीधरजी तिवारी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये देवास सत्र खण्ड के देवास राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला देवास नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है .
टीप.- श्री दिनेशचन्द्र तिवारी की जन्म तिथि 9 जून 1959 ( नौ जून उन्नीस सौ उनसठ ) है और उनकी दिनांक 8 जून 2021 ( आठ जून दो हजार इक्कीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
3303 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनाकं पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं कोकार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.
नियुक्तअभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) एट्रोसिटी-इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे .
फा. क्र. 1 ( बी ) -06-2004-इक्कीस- ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री राजेन्द्र पोरवाल पुत्र श्री राम कुमार जी पोरवाल, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये नीमच सत्र खण्ड के नीमच राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक जिला नीमच नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष- 2225 ( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
टीप.- श्री राजेन्द्र पोरवाल की जन्म तिथि 10 फरवरी 1960 (दस फरवरी उन्नीस सौ साठ ) है और उनकी दिनांक 9 फरवरी 2022 ( नौ फरवरी दो हजार बाईस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी. देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा .
फा. क्र. 1 ( सी ) -17-2013- एट्रोसिटी-इक्कीस- ब ( दो ) , 2013.- राज्य शासन , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 की धारा-14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा -15 के अंतर्गत श्री सुनील कुमार साहू, अधिवक्ताको जिला नरसिंहपुर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
फा. क्र. 1 ( बी ) -15-2004- इक्कीस ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा-24 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री पुरूषोत्तम अहिरवार पुत्र श्री एम.एल. अहिरवार , अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद नियुक्त करता है , तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना- पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.
उक्तनियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे . श्री सुनील कुमार साहू की जन्म तिथि 3 फरवरी 1962 ( तीन फरवरी उन्नीस सौ बासठ ) है तथा दिनांक 2 फरवरी 2024 को 62 वर्ष पूर्ण होगी.
टीप.- श्री पुरूषोत्तम अहिरवार की जन्म तिथि 14 अगस्त 1975 (चौदह अगस्त उन्नीस सौ पचहत्तर ) है और उनकी दिनांक 13 अगस्त 2037 ( तेरह अगस्त दो हजार सैंतीस ) को आयु 62 वर्ष पूर्ण होगी.
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2013
नियुक्तअभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी) एट्रोसिटी इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64- मुख्य शीर्ष- 2225( 5171 ) विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां- 003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 1 ( सी ) -17-2013 - एट्रोसिटी-इक्कीस - ब ( दो ) , 2013.- राज्य शासन , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा -14 के अनुसार नरसिंहपुर जिले के लिये विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4 ( 1 ) के अनुसार श्री सुभाष नेमा , अधिवक्ता को जिला नरसिंहपुर में विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.
देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी . यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे. श्री सुभाष नेमा की जन्म तिथि 9 जुलाई 1960 ( नौ जुलाई उन्नीस सौ साठ ) है तथा 8 जुलाई 2022 को62 वर्ष पूर्ण होगी.
फा. क्र. 1 ( सी ) -18-2013 - इक्कीस - ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 52 सन् 1974) की धारा -24 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद्वारा , श्री अशोक कुमार तिवारी , सहायक जिला अभियोजन 3304
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
अधिकारी , जिला भोपाल को भोपाल संभाग के विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है .
फा. क्र. 1 ( सी ) -18-2013 - इक्कीस - ब( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 52 सन् 1974 ) की धारा -24 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री आशुतोष पाण्डे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी , जिला उज्जैन को उज्जैन संभाग के विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2013
क्र. एफ- 25-15-2013 - दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15- 21-2010 - दस-2 , भोपाल , दिनांक 9 अगस्त 2012 से सामान्य वनमण्डल दक्षिण पन्ना के 16265.71 हे. क्षेत्र को पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 110- दस-1-6-1-83, दिनांक 6 जनवरी 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमण्डल दक्षिण पन्ना की सीमा/प्रबंधन क्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता हैः-
जिले का नाम
अ.क्र. वृत्त का नाम
क्षेत्र वर्ग कि.मी. )
उप वनमंडल का नाम ( ( मुख्यालय )
वनमंडल का नाम (मुख्यालय )
(4)
(6)
(5)
(2) (3)
(1)
928.70 पन्ना
1 छतरपुर
कल्दा (पवई)
दक्षिण पन्ना (पन्ना)
880.31
पवई
(पवई).
योग 1809.01
वनमण्डल की सीमाओं का विवरण उप वनमंडल की सीमाओं का विवरण
सम्मिलित परिक्षेत्रों का नाम (मुख्यालय)
(9)
(7)
(8)
1. सलेहा उत्तर- उत्तर पन्ना वनममडल की दक्षिणी सीमा.
(सलेहा).
उत्तर- पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन की दक्षिणी सीमा पन्ना- कटनी
2. कल्दा
(कल्दा) . पूर्व- सतना जिले की सीमा.
3. शाहनगर
पी.डब्ल्यू.डी. रोड तक एवं उत्तर पन्ना वनमण्डल की दक्षिणी सीमा.
(शाहनगर) . दक्षिण-सतना एवं कटनी जिले कीसीमा.
पूर्व- सतना जिले की सीमा. दक्षिण-सतना एवं कटनी जिले कीसीमा.
पश्चिम- परिक्षेत्र रैपुरा एवं पवई कीसीमा.
पश्चिम- दमोह एवं छतरपुर जिले कीसीमा.
1. पवई
(पवई) .
2. मोहन्द्रा
(मोहन्द्रा) .
3. रैपुरा
उत्तर- पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन की दक्षिणी सीमा पन्ना- कटनी पी.डब्ल्यू.डी. रोड तक एवं उत्तर पन्ना वनमंडल की दक्षिणी सीमा.
(रैपुरा) .
पूर्व- परिक्षेत्र सलेहा एवं कल्दा कीसीमा.
दक्षिण- परिक्षेत्र शाहनगर की सीमा एवं कटनी व दमोह जिले की सीमा.
पश्चिम- दमोह एवं छतरपुर जिले की सीमा. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.
3305
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2013
क्र. एफ- 25-15-2013 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-15-2013- दस 3, दिनांक 4 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.
Bhopal , the 4th September 2013
No. F - 25-15-2013 - X - 3.- Vide Government of Madhya Pradesh , Forest Department Mantralya , Vallabh Bhawan , Bhopal , Notification No. F. 15-21-2010- X- 2 , Bhopal , dated 9th August 2012, 16265.71 ha . forest area of South Panna Forest Division has been included in Buffer Zone of Panna Tiger Reserve . Due to the above changes the boundary / management area of South Panna Forest Division is reorganised by partially amending the Notification No. 110 -X- 1-6-1-83 , dated 6th January 1983 , of Government of Madhya Pradesh Forest Department as under :-
Name of District
S.No. Name of Circle
Area ( Sq . km. )
Name of Forest Sub- Division
(Head quarter)
Name of Forest Division (Head quarter)
(6)
(5)
(1) (2)
(3)
(4)
928.70 1 Chhatarpur Panna
Kalda (Pawai).
South Panna (Panna).
880.31 1. Pawa
Pawai (Pawai) .
Total . 1809.01 Details of Forest Sub-Division Boundary
Details of Forest Division Boundary Name of Ranges (Head quarter)
(9)
(8)
(7)
1. Saleha
(Saleha) 2.Kalda 3.Shahnagar (Shahnagar) .
North- Southern boundary of North Panna Forest Division. East- Boundary of Satna district. South-Boundary of Satna and Katni district.
West- Boundary of range Raipura and Pawai .
North- Southern boundary of Buffer Zone of Panna Tiger Reserve upto Panna - Katni PWD road and Southern boundary of North Panna Forest Division. East-Boundary of Satna district. South-Boundary of Satna and Katni district . West-Boundary of Damoh and Chhatrapur district. North-Southern Boundary of Buffer Zone of Panna Tiger Reserve upto Panna - Katni PWD road and Southern Boundary North Panna Forest Division .
(Pawai) 2.Mohandra (Mohandra) 3. Raipura (Raipura).
East Boundary of Range Saleha and Kalda .
South-Boundary of Range Shahnagar and boundary of Katni and Damoh district.
West Boundary of Damoh and Chhatrapur district .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh PRASANT KUMAR , Secy .
[ भाग 1 3306
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2013
क्र. एफ - 1-8-2013 - सात- शा . 6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, नवीन तहसील मौ जिला भिण्ड सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील गोहद जिला भिण्ड की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम ( 1 ) में दर्शाई प्रस्तावित तहसील , जिसका प्रस्तावित मुख्यालय कॉलम ( 2 ) में दर्शाया गया है, को कॉलम ( 3 ) में दर्शायी गई वर्तमान तहसील के कॉलम ( 4 ) में दर्शाये गये परिवर्तन के प्रकार अनुसार उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.
2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे:-
अनुसूची
सीमाएं
परिवर्तन का स्वरूप
मुख्यालय वर्तमान तहसील
क्र. प्रस्तावित तहसील
(6)
(5)
(3) (4)
(2)
(1)
मौ गोहद
1 मौ
पूर्व में - तहसील मेहगांव एवं तहसील सेवढ़ा.
पश्चिम में- तहसील गोहद उत्तर में- तहसील मेहगांव दक्षिण में- तहसील ग्वालियर.
वर्तमान तहसील गोहद के राजस्व निरीक्षक वृत्त देहगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 61 से 92 कुल 32 पटवारी हल्के जिनमें 84 ग्राम हैं, अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील मौ में शामिल होंगे जिसका मुख्यालय मौ होगा.
गोहद गोहद
2 शेष गोहद
पूर्व में- प्रस्तावित तहसील मौ पश्चिम में- तहसील मुरैना उत्तर में - तहसील अम्बाह एवं तहसील मेहगांव .
दक्षिण में- तहसील ग्वालियर.
वर्तमान तहसील गोहद के राजस्व निरीक्षक वृत्त एण्डौरी के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 29 कुल 29 पटवारी हल्के जिनमें 58 ग्राम हैं, राजस्व निरीक्षक वृत्त गोहद के पटवारी हल्का क्रमांक 30 से 54 कुल 25 पटवारी हल्के जिनमें 57 ग्राम हैं तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त देहगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 55 से 60 कुल 6 पटवारी हल्के जिनमें 12 ग्राम हैं, इस प्रकार कुल 60 पटवारी हल्के जिनमें 127 ग्राम हैं, रहेंगे .
3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी , सचिव.
3307
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , ( मध्यप्रदेश ) -462011
आदेश
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. एफ. 67-21-12- तीन- 924.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-" क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद धनपुरी जिला शहडोल के निर्वाचन में सुश्री शमीम बानो अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद् धनपुरी जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त 2012 तक , इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा./12 / 759 , दिनांक 22 सितम्बर 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शमीम बानो द्वारा विहित समय में किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया गया.
विहित समयावधि में किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शमीम बानो को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री शमीम बानो को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 4 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 19 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था , किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर , शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी 2013 में लेख किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात्आज दिनांक तक जिला कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 1 जून 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर, शहडोल द्वारा दिनांक 28 मई 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया एवं अपूर्ण लेखे प्रस्तुत करने के पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धोंके अन्तर्गत सुश्री शमीम बानो को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद धनपुरी जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
3308
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
आदेश
भोपाल , दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. एफ. 67-21-12- तीन- 925.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-" क " के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद धनपुरी जिला शहडोल के निर्वाचन में सुश्री कम्फी पटेल अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद् धनपुरी जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 8 अगस्त 2012 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा./12/759 , दिनांक 22 सितम्बर 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कम्फी पटेल द्वारा विहित समय में किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया गया.
विहित समयावधि में किन्तु अपूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कम्फी पटेल को कारण
[भाग 1 बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री कम्फी पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया . कलेक्टर, शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 19 फरवरी 2013 में लेख किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात् आज दिनांक तक जिला कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 1 जून 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना- पत्र लिखा गया . व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र की तामीली कलेक्टर , शहडोल द्वारा दिनांक 28 मई, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.
उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में अपूर्ण निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया एवं अपूर्ण लेखे प्रस्तुत करने के पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कम्फी पटेल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद धनपुरी जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
3309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
आदेश
भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 67-58-10- तीन- 940.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् रतनगढ़ , जिला नीमच के आम निर्वाचन में सुश्री मंगला-प्रहलाद सोनी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगपरिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, सुश्री मंगला- प्रहलाद सोनी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , नीमच के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पत्र दिनांक 22 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मंगला-प्रहलाद सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मंगला- प्रहलाद सोनी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 8 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना- पत्र में सुश्री मंगला- प्रहलाद सोनी से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर ( लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना- पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सुश्री मंगला-प्रहलाद सोनी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 5 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला नीमच से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 6 सितम्बर 2012 में प्रतिवेदित किया है कि- सुश्री मंगला- प्रहलाद सोनी को कारण बताओ नोटिस तामीली होने के उपरान्त उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 7 नवम्बर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुश्री मंगला-प्रहलाद सोनी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई जबकि अभ्यर्थी सुश्री मंगला-प्रहलाद सोनी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 6 अक्टूबर 2012 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 12 अक्टूबर 2012 को कराई जा चुकी थी. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री मंगला-प्रहलाद सोनी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री मंगला- प्रहलाद सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद रतनगढ़ , जिला नीमच का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (वर्ष पांच) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
3310
आदेश भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 67-150-10- तीन - 942.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् देपालपुर, जिला इन्दौर के आम निर्वाचन में सुश्री बानो बी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, सुश्री बानो बी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री बानो बी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री बानो बी को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री बानो बी से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर ( लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना- पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी सुश्री बानो बी को कारण बताओ सूचना- पत्र संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इन्दौर द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पंचायत, देपालपुर के माध्यम से दिनांक 29 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 14 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . संयुक्त कलेक्टर एवं उप निर्वाचन अधिकारी जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 22 जून 2013 में प्रतिवेदित किया है कि- सुश्री बानो बी काअभ्यावेदन मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद् देपालपुर से प्रतिवेदन दिनांक तक जिला कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है. अतः संयुक्त कलेक्टर द्वारा अभ्यर्थी सुश्री बानो बी को निरर्हित किये जाने संबंधी अभिमत दिया गया.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री बानो बी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री बानो बी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् देपालपुर जिला इन्दौर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 ( वर्ष पांच ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
3311 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सीधी ( मध्यप्रदेश )
सीधी, दिनांक 29 अगस्त 2013
क्र. 371 - आर.डी.एम. - 2013.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2 ( क ) -19/2012/ बी-3 /दो, भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2013 एवं सहायक पुलिस महानिदेशक ( योजना ) पुलिस मुख्यालय भोपाल के पृ. क्रमांक पु.मु./18/ योजना/3/7674/2013 , दिनांक 10 अगस्त 2013 एवं पुलिस अधीक्षक, सीधी के पत्र क्रमांक पु.अ./सीधी/एसी -1/4491- ए/2013 , दिनांक 26 अगस्त 2013 के अनुसार 5500 नवीन पदों के अन्तर्गत जिला सीधी में राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु यातायात चौकी एवं नवीन थाना/ नवीन चौकी की स्वीकृति शासन स्तर पर प्रदान की गई है . जिला सीधी अन्तर्गत निम्नांकित ग्राम, थाना/चौकी के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते है:-
यातायात पुलिस में बल वृद्धि व राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु चौकी की स्थापना
चौकी का नाम
जिले का नाम
क्र.
चेक पोस्ट का नाम एवं राष्ट्रीय मार्ग
(3)
(4) एन.एच. - 75 (2) सीधी
(1) 1
मोहनिया घाटी थाना चुरहट
नवीन थाना-नवीन चौकी की स्थापना
क्र.
ग्रामों के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा (वार्ड ... में स्थित है )
नवीन पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया (4)
(3)
(1)
पुलिस थाने का नाम जिससे अपवर्जित किया गया (2)
नवीन थाना भुइमांड 1 थाना कुसमी भुइमांड, कठौतिया, मझौली , गैंवटा, देवरी , खमगढ़, सोनगढ़ , घाटीटोला, भंवरखोह, बून्टू, करैल, चदरसा, मछरकटा, बेदो , घुरिया, कासखेड़ा, भमरहा, मचेडी, केरहा, केशलार, खम्हरिया, गडवाली , सेमरा, घोरबंधा, डिघरा , अमरोला , कुरूचू, करचा, गरूणपाठ, जवारीटोला, बेलगांव, हर्रई, बैलाताल, पुरइनडोल, अमराडंडी, पत्था, बंधाडोल , क्योटी, चितरौली.
कुल-39.
नवीन चौकी पोडी थाना कुसमी
2 पोडी, हैकी, पटेहटा, खैरी, कोटा, लुरघुटी, ददरी, कुंदौर, ताल, नागपोखर, डुहकुरिया, झगरहा, नवानगर, विडौरा , अमगांव , सारिसताल , तिनगी, पिपरहा , हर्रहा , हर्दी , गिजोहर, पनखोरा, अमझर विरान , सरसईडोल, छातादार, तिरचुली, नगन्नी विरान, साईडोल , कमह, साजाडोल , धुपखड, करौंटी, धरमदुवारी, कुल-33.
नवसृजित थाना भुइमांड में उपरोक्तानुसार कालम नं. 3 में वर्णित कुल 39 एवं नवसृजित चौकी पोडी में कुल 33 ग्राम एतद्वारा सम्मिलित किये जाते हैं . उक्त नवसृजित थाना भुइमांड एवं नवसृजित चौकी पोडी के संचालन/संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय - समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं विनियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है.
स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
[भाग 1 3312
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला अशोकनगर ( मध्यप्रदेश )
(दूरभाष क्रमांक 07543-225501 फैक्स 07543-225510 )
अशोकनगर, दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. आर.डी.एम. - 2013- SW- 01-686 .- जिला अशोकनगर में नवीन देहात थाना अशोकनगर राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित ग्राम एवं थाना कोतवाली अशोकनगर क्षेत्र के हिस्से एवं थाना नईसंराय के निम्नांकित ग्राम एतद्वारा सम्मिलित किये जाते है:-
ग्रामों के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा
नवीन पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया क्र. पुलिस थाने का नाम जिससे अपवर्जित किया गया
(4)
(3)
(1)
(2)
थाना देहात अशोकनगर 1 थाना कोतवाली, अशोकनगर.
यादव कालोनी , तुलसी सरोवर कालोनी , तुलसी सरोवर पार्क , डॉक्टर्स कालोनी, शंकर कालोनी.
कुल-05.
थाना देहात अशोकनगर 2 थाना कोतवाली, अशोकनगर.
तरावली, रावंसर, दियाधरी, पाटई, कजराई, राजतला, रिजौदा, खडीचरा, हिन्नौदा, भैंसरवास , धुर्रा , हैदर, गोरा , सहोदरी , लखेरी , कवीरा, मुल्लाखेड़ी, इटवा, जनौदा, नंदनाई, कुदौली, अखाईकृष्ण, हिनौतिया पछार, खैरा ललोई, परासरी , रियाखेड़ी, सिकंदरा , उरझरू, बहेरिया, खजूरिया सूबेदार, उमतिया, जागीर बुडेना , डोंगरा चक्क प्याउ , कर्रोली, कोल्हूआ, नारायणपुर , बमनाई हवेली, घरोई चक्क, भौंरा काछी, खेजरा नाई , अमाई, सुहागपुर, अमाहीताल, गुचराई, आवंरी , खिरियामऊ, ढंगाई, नगेश्री , महाना, खिरिया, सेमरखेड़ी, देवखेड़ी, सिजावट, बडागांव , पथरिया, पिपरिया, बरखेड़ा, हेमराज , पाकोन, बमूरियाफूट, मोहरीराय , बरखेड़ा जागीर , भडूली, सेमरी उर्फ ईगलखेड़ी, खैराभान, बमूरिया , बिजौरी , छपराई खालसा, बामौरी , भीमा, खिरिया गुहांस , देहरदा, सिरसी, वसारती , मलखेड़ा, रूसल्ला बुजुर्ग, बांसाखेड़ी चक्क, अखाईदान , हिनौतिया फूट, मिर्जापुर, छपराई माफी, गुमखिरिया, फुटेरा , रूसल्ला, छैलाई, छपराई बाबूपुर के पास, बमनाई , भौंराखाती , पीपलखेड़ा, सिंगवासा, बमूरिया दांगी , मढी ललोई, सिमरिया, सलमाई. कुल-109 .
थाना देहात अशोकनगर 3 थाना नईसंराय बमूरिया नई, कन्हेरा , गनिहारी , अमेरा , देरखा, सियार. कुल-06
नवसृजित थाना देहात अशोकनगर के उपरोक्तानुसार कॉलम नं. 3 में वर्णित कुल 115 ग्राम तथा थाना अशोकनगर के शहरी हिस्से देहात थाना अशोकनगर में एतद्वारा सम्मिलित किये गये है तथा उक्त सूची पुलिस विनियम के भाग " क " के विनियम 575 में प्रावधानित अनुसार पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर के कार्यालय में रखी गई है .
उक्त नवसृजित थाना देहात अशोकनगर के अस्तित्व में आने से थाना देहात अशोकनगर के संचालन एवं संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय- समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है.
3313 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. आर.डी.एम. - 2013- SW- 02-687 .- जिला अशोकनगर में नवीन पुलिस चौकी ग्राम महोली ( नसीहर घाटी ) जिला अशोकनगर राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित ग्राम थाना चंदेरी क्षेत्र के हिस्से एवं थाना ईसागढ़ को निम्नांकित ग्राम एतद्वारा सम्मिलित किये जाते है:-
ग्रामों के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा
क्र.
नवीन पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित पुलिस थाने का नाम जिससे अपवर्जित
किया गया किया गया
(4)
(3)
(2)
(1)
1 थाना चंदेरी
महोली , बैरसिया , बीठला, कूपगढ़, पिपरोद, चिमला एवं बरखेड़ा. पुलिस चौकी ग्राम महोली (नसीहर घाटी) .
कुल-07
पुलिस चौकी ग्राम महोली 2 थाना ईसागढ़
(नसीहर घाटी) .
शंकरपुर , सरजापुर, जमडेरा , मामोन, भरका, कबीरी , कालीटोर , श्यामाटोरी , करोंदी, भिंयाखेड़ी, पाटखेड़ा, सहसूदी, नीमखेड़ा, लहदपुर, अमोला, ढाकोनी, शांतपुर, वायबेनी , ध्यानपुर ( पिपरिया ) , इमझरा.
कुल-20
नवसृजित पुलिस चौकी ग्राम महोली ( नसीहर घाटी ) जिला अशोकनगर के उपरोक्तानुसार कॉलम नं. 3 में वर्णित कुल 27 ग्राम थाना ईसागढ़ तथा थाना चंदेरी के पुलिस चौकी ग्राम महोली ( नसीहर घाटी ) में एतद्वारा सम्मिलित किये गये है तथा उक्त सूची पुलिस विनियम के भाग " क " के विनियम 575 में प्रावधानित अनुसार पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर के कार्यालय में रखी गई है.
उक्त नवसृजित पुलिस चौकी ग्राम महोली ( नसीहर घाटी ) के अस्तित्व में आने से थाना ईसागढ़ के संचालन एवं संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय- समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों , परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है.
संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 9 सितम्बर, 2013
क्र. 10809 - एस.डब्ल्यू- 2013.- मैं ए. के. सिंह, कलेक्टर जिला कटनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , जिला कटनी ( मध्यप्रदेश ) द्वारा मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-2 ( क) /9/08/बी-3 /दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं विभाग के ज्ञाप क्रमांक समसंख्यक एफ -2 ( क)/9 /08/बी-3/दो, भोपाल 11-10-2004 द्वारा जिले के भीतर थानों/ चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्यायोजित किये जाने से जिला स्तरीय समिति द्वारा कटनी जिले में निम्न नवीन थाना/चौकी ( 1 ) न्यू कटनी जंक्शन थाना, ( 2 ) पुलिस चौकी बाकल , ( 3 ) जुहला बायपास यातायात पुलिस चौकी हेतु प्रत्यायोजित किया गया है .
अतः गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरांत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 , खण्ड एस के अनुरूप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कटनी में नवीन थाना ( 1 ) न्यू कटनी जंक्शन थाना, ( 2 ) पुलिस चौकी बाकल , एवं ( 3 ) जुहला बायपास यातायात पुलिस चौकी स्थापना के तहत पुलिस थाने की सीमाओं में आंशिक उपांतरण करते हुए थाना में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
3314
अनुसार अधिसूचना प्रकाशित करता हूं:-
( 1 ) न्यू कटनी जंक्शन थाना में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची:
ग्राम का नाम (2)
स. क्र. (1)
स. क्र. (1)
पडरिया
1
14
खिरहनी
2
15 3
16
जुहली
4
17
जुहला
5
मडई
18 6
खेरवा
19 7
20
देवराखुर्द
8
इमलिया
21 9
22
जुगियाकाप
10
पोडी
23 11
24
सुरखी
छोटी खिरहनी
12
25
तिलक कालेज
13
26 (2) पुलिस चौकी बाकल में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची:
स. क्र. (1)
ग्राम का नाम (2)
स. क्र. (1) 1
बाकल
22 2
इमलिया
23 3
सिहुडी
24
खम्हरिया
4
25 5
मंगेला
26 6
पिपरिया राजा
27 7
पटोरीकला
28 8
राजासलैया
29 9
अमाडी
30 10
चनपुरा
31 11
कूडा ( मर्दानगढ़ )
32
खमतरा
12
33 13
मझगवां
34 14
निगझर
35 15
अगौध
36
पटौहा
16
37 17
बघराज
38
बासन
18
39 19
बरबसपुरा
40 20
मढ़िया
41 21
नगवां
( 3 ) जुहला बायपास यातायात पुलिस चौकी:
ग्राम का नाम (2)
ग्राम का नाम (2)
स. क्र. (1)
27
बिचपुरा न्यूकटनी जंक्शन
28
सर्रा
छपरवाह
29
बिछिया बिलगवां
30
हिरवारा
गुबराधारी
टेढी
31
पिपरिया
32
मनेहरी
गाताखेड़ा
33
सुनहरा भटगवां कौड़िया
34
मोहनिया सेमरा
35
झलवारा
सुनहरी
36
केवलारी
मानपुर
37
अमगवां कटंगीकला
सरसवाही
38.
कटंगीखुर्द
39
खिरहनी खुर्द शाहपुर
40
सिंघनपुरी ग्राम का नाम (2)
ग्राम का नाम (2)
स. क्र. (1)
42
सकरवारा
धवाडीखेड़ा
43
मर्दानगढ़
साड़ा
44
मोहतरा सिकारपुरा
45
खजुरी
कुम्हरवारा
बरतरा
46
खुर्सी
बरतरी
47
रतनपुरा
मनगवां
48
छुरिया
गाडा
49
टिकरिया
50
पाकर
नयागांव
नयागांव
51
हाथीभार जंगल
खखरा
52
गौरहा
पटना
53
पटीराजा
54
बसेहडी रक्सेहा
मसंधा
क्वेलरहा
55
56
छपरी
सलैयाखुर्द
हाथीभार
57
रैंपुरा नन्हा
कछारगाव
58
नैगवां
चरगवां
59
चांदनखेड़ा
60
कंचनपुरा बढैयाखेड़ा
घुमची पटौरी
जिला कटनी में यातायात पुलिस में बल वृद्धि व राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतु नवीन पुलिस चौकी " जुहला बायपास यातायात पुलिस चौकी" ( जहां पर एन.एच. 7 एवं एन.एच. 78 मिलते हैं ) स्वीकृत किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3315 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
छिन्दवाड़ा दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. 8462- सां.लि. - 2013.- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2 (क) - 19-2012- बी-3 - दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा 2013-14 में समेकित बल वृद्धि के तृतीय चरण में नवीन पदों की दी गयी स्वीकृति के आधार पर तथा राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ-2 ( क) -9-08- बी-3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी , छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा -3 के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-
1. उस पुलिस थाने से, जो की नीचे दी गयी सारिणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, जो कि उसके कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करता है और,
2. नवीन देहात थाना छिन्दवाड़ा को जो कि जिला छिन्दवाड़ा की तहसील छिन्दवाड़ा में है , पुलिस थाना घोषित करता है और यह निर्देश देता है कि इसमें उक्त सारिणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:-
सारणी
देहात थाना छिन्दवाड़ा का क्षेत्र
स. क्र. उप पुलिस थाने का नाम
(तहसील तथा जिला सहित )
जिसमें से अपवर्जित किया गया
(3)
(2)
(1)
29 भैसादण्ड
15 काराबोह
1 थाना सिटी कोतवाली
1 गुरैया
30 पायली
16 जैथारी
2 गांगीवाड़ा
तहसील छिन्दवाड़ा
31 सोमाढाना डुंगरिया
17 मानियाखापा
3 चंदनगांव
जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. )
4 नोनियाकरबल
18 कुकड़ाजगत
32 मारई
5 बीजागोरा
19 झण्डा
33 सिरेगांव
6 रोहनाकला
20 मटकुली
34 कुदवारी
7 सतनूर
21 सोनपुर
8 खजरी
35 गंगई
22 रोहनाखुर्द
36 सर्रा
9 पोआमा
23 मुनगा
37 चारगांव
10 मोआदेई
24 सालीवाड़ा
38 उसरिया
25 ढबेरा
11 कुण्डालीकला
26 मोठार
39 थुनियाउदना
12 इमलीखेड़ा
40 परतला
27 कुण्डालीखुर्द
13 शिकारपुर
28 उमरियाओझी
14 मानेगांव
No. 8462 - S.W. - 2013 . As per circular of Government of Madhya Pradesh Home (Police ) Department , Ballabh Bhawan Bhopal , No. F- 2 ( K) 19-2012 - B - 3-2 , dated 8th August 2013 on the basis of sanction of new posts in the third phase of Consolidated Force Increase in 2013-14 by the State Government and as per rights given by circular of State Government , No. F- 2 (K) 9-8 -B- 3-2 , dated 30th July 2010 , I , Maheshchandra Chaudhary , Collector/District Magistrate Chhindwara & Ex - Officio Secretary Government of Madhya Pradesh in exercise of powers conferred by the clause ( s ) of Section 2 of the code of criminal procedure , 1973 and in partial modification of the previous 3316
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
notifications affecting the local areas specified in the Table below , w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:-
1. excludes from the Police Station mentioned in column (2) of the table below , the local areas specified in column (3) thereof, and 2. declares New Rural Police Station Chhindwara to be a Police Station in Tahsil Chhindwara of Chhindwara Distirct and further directs that it shall include the local areas specified in column (3 ) of the said Table :-
TABLE S. No. Name of Police Station (with Tahsil & Distt .) from which excluded (2)
(1)
1
Area of New Rural Police Station Chhindwara
(3)
15 Karaboh
29 Bhensadhand
1 Gurraiya
16 Jaithari
30 Payali
2 Gangiwada
3 Chandangaon
Police Station City Kotwali Tahsil Chhindwara , Distt . Chhindwara (MP) .
17 Maniyakhapa
4 Nonia Karbal
31 Somadhana- dungriya.
18 Kukdajagat
32 Marai
19 Jhanda
5 Bijagora
20 Matkuli
6 Rohnakala
7 satnur
8 Khajri
33 Siregaon
34 Kudwari 21 Sonpur
22 Rohnakhurd
Gagai
35
36 Sarra
9 Poaama
Moadie
10 23 Munga
24 Saliwada
37 Chargaon
Kundalikala
11 25 Dhabera
38 Usriya 26 Mothar
12 Imlikheda
Thuniyaudna
39
40 Partala 27 Kundalikhurd
13 Shikarpur
Manegaon
14 Umriya ojhi
28
क्र. 8463- सां.लि. - 2013 .- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2 (क ) - 19-2012- बी-3-दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा 2013-14 में समेकित बल वृद्धि के तृतीय चरण में नवीन पदों की दी गयी स्वीकृति के आधार पर तथा राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ-2 ( क) -9-08- बी-3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी , छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-2 के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-
1. उस पुलिस थाने से, जो की नीचे दी गयी सारिणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, जो कि उसके कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करता है और,
2. कपुरधा को जो कि जिला छिन्दवाड़ा की तहसील चौरई में है , नवीन पुलिस चौकी घोषित करता है और यह निर्देश देता है कि इसमें उक्त सारिणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:-
सारणी
अनुक्रमांक उप पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें से अपवर्जित किया गया
(2)
(1)
थाना-चौरई
1 कपुर्दा
2 किरगीपार
तहसील -चौरई
3 खिरखिरी
1 जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र. )
कपुरधा चौकी का क्षेत्र
(3)
7 सलकनी
13 खमरियाखुर्द
14 पिपरियामानसिंग 8 बिलन्दा
15 केदारपुरखुर्द 9 सुरजना
10 सर्रा
16 नारायणपुर
4 केदारपुरकला
17 हरनभटा 11 घोरावाड़ी
5 माचीवाड़ा
12 समसवाड़ा
18 हरदुआ
6 बींझावाड़ा
3317 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
31 औरिया
19 हरदौली
25 गंगूखेड़ा ( वीरान )
26 फुटेरा
जमुनिया
32
20 गढ़खापा
मडई
33
21 सिमरियाकला
27 सीताझिर
बगदरी
34
28 ग्रेटिया
22 मढुआखुर्द
29 विशाला
23 खैरीखुर्द
हिरीं
30
24 मोहगॉवखुर्द
No. 8463 - S.W. - 2013. As per circular of Government of Madhya Pradesh Home (Police) Department , Ballabh Bhawan Bhopal , No. F-2 (K) 19-2012 - B - 3-2 , dated 8th August 2013 on the basis of sanction of new posts in the third phase of Consolidated Force Increase in 2013-14 by the State Government and as per rights given by circular of State Government , No. F- 2 (K) 9-08 -B -3-2 , dated 30th July 2010, I , Maheshchandra Chaudhary , Collector /District Magistrate Chhindwara & Ex - Officio Secretary Government of Madhya Pradesh in exercise of powers conferred by the clause (s ) of Section 2 of the code of criminal procedure, 1973 and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the Table below, w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Prrdesh Gazette:-
1. excludes from the Police Station mentioned in column (2) of the table below, the local areas specified in column (3) thereof, and
2. declares Kapurdha to be a Police Choki in Tahsil Chourai of Chhindwara Distirct and further directs that it shall include the local area specified in column (3 ) of the said Table:-
TABLE
S. No.
Area of Kapurdha Choki
Name of Police Station (with Tahsil & Distt . ) from which excluded
(3)
(2)
(1)
24 Mohgaonkhurd 1
13 Khamriyakhurd
1 Kapurdha
2 Kirngipar
3 Khirkhiri
14 Pipariya mansing.
(Viran) .
Police Station Chourai Tahsil CChourai Distt . Chhindwara (MP) .
15 Kedarpurkhurd 26 Futera
4 Kedarpurkala
5 Machiwada
27 Sitajhir
16 Narayanpur
17 Haranbhata 28 Gretiya
6 beenjhawada
18 Hardua
29 Vishala
7 Salkani
30 Hirri
19 Hardoli
8 Bilanda
31 Orriya
20 Gadhkhapa
9 Surjana
10 Sarra
32 Jamuniya
21 Simriyakala
33 Madai
22 Madhuakhurd
11 Ghodawadi
23 Kherikhurd
LET 25 Gangukheda
12 Samaswada
34 Bagdari क्र. 8464- सां.लि. - 2013.- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2( क) - 19-2012 - बी- 3 - दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा 2013-14 में समेकित बल वृद्धि के तृतीय चरण में नवीन पदों की दी गयी स्वीकृति के आधार पर तथा राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ-2 ( क) -9-08- बी-3- दो , दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर/ जिलादण्डाधिकारी, छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा -3 के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा सहायता केन्द्र ( नवीन चौकी ) को जिला छिन्दवाड़ा के थाना पाण्डुर्ना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात पुलिस चौकी घोषित करता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
3318
No. 8464 - S.W. - 2013 . As per circular of Government of Madhya Pradesh Home (Police ) Department , Ballabh Bhawan Bhopal , No. F- 2 (K) 19-2012- B -3-2 , dated 8th August 2013 on the basis of sanction of new posts in the third phase of Consolidated Force Increase in 2013-14 by the State Government and as per rights given by circular of State Government , No. F - 2 (K) 9-08 -B -3-2 , dated 30th July 2010 , I , Maheshchandra Chaudhary , Collector /District Magistrate Chhindwara & Ex - Officio Secretary Government of Madhya Pradesh in exercise of powers conferred by the clause (s ) of Section 2 of the code of criminal procedure , 1973 and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the Table below, w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Prardesh Gazette , declare Security Help Centre ( New Choki ) at National Highway in Pandhurna Police Station of District Chhindwara National Highway Traffic Police Choki .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर/ जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी , मुरैना, मध्यप्रदेश
मुरैना, दिनांक 9 सितम्बर 2013
क्र. 15- एस.डब्ल्यू. - 2013-2010.- मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ-2 ( क ) -19-बी- 3-2 , दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एन.बी.एस. राजपूत, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , मुरैना, जिला समिति की अनुशंसा के आधार पर थाना कोतवाली व थाना सि.ला. , मुरैना के अन्तर्गत आने वाले ग्राम/मोहल्ला/कस्बा को पुलिस थाना स्टेशन रोड मुरैना के क्षेत्र में निम्नानुसार परिवर्तन करने के आदेश देता हूं जो निम्नानुसार हैं :-
स.
ग्रामों एवं कालोनियों
क्षेत्रों के नाम
क्र. पुलिस थाने का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया
(2)
(1)
पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है.
(4)
(3)
थाना स्टेशन रोड, मुरैना छोटी बजरिया
1 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 2
थाना कोतवाली , जिला मुरैना 3 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 4 थाना कोतवाली , जिला मुरैना 5
थाना कोतवाली, जिला मुरैना 6 थाना कोतवाली , जिला मुरैना 7 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 8 थाना कोतवाली , जिला मुरैना 9 थाना कोतवाली , जिला मुरैना 10 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 11 थाना कोतवाली , जिला मुरैना 12 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 13 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 14 थाना कोतवाली, जिला मुरैना स्टेशन रोड
थाना स्टेशन रोड, मुरैना
थाना स्टेशन रोड, मुरैना महादेव नाका
थाना स्टेशन रोड, मुरैना मुरैना टॉकीज
थाना स्टेशन रोड, मुरैना उत्तमपुरा
आनंद नगर
थाना स्टेशन रोड, मुरैना
थाना स्टेशन रोड, मुरैना मवासीपुरा
गोटे नगर
थाना स्टेशन रोड , मुरैना रामनगर
थाना स्टेशन रोड, मुरैना
थाना स्टेशन रोड, मुरैना तालपुरा
थाना स्टेशन रोड, मुरैना छत्रीपुरा
थाना स्टेशन रोड, मुरैना सुभाष नगर
मनोहर नगर
थाना स्टेशन रोड, मुरैना
थाना स्टेशन रोड, मुरैना तुस्सीपुरा
बजरंग कालोनी
15 थाना कोतवाली, जिला मुरैना
थाना स्टेशन रोड, मुरैना 3319
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
16 थाना कोतवाली, जिला मुरैना
(4)
(3)
रेल्वे कालोनी
थाना स्टेशन रोड, मुरैना कब्रिस्तान रोड
17 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 18 थाना कोतवाली, जिला मुरैना 19
थाना स्टेशन रोड, मुरैना हीरामन नगर
थाना स्टेशन रोड, मुरैना
थाना स्टेशन रोड, मुरैना शिकारपुर फाटक/ग्राम
थाना कोतवाली, जिला मुरैना 20 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 21 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 22 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 23 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 24
बडोखर
थाना स्टेशन रोड, मुरैना
थाना स्टेशन रोड, मुरैना मुडियाखेडा
जेवराखेडा
थाना स्टेशन रोड, मुरैना
थाना स्टेशन रोड, मुरैना नन्देपुरा
थाना स्टेशन रोड, मुरैना शिवलाल का पुरा
थाना सि.ला. , जिला मुरैना 25 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 26 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 27 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 28 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 29
छोटी लालौर
थाना स्टेशन रोड, मुरैना
थाना स्टेशन रोड, मुरैना बड़ी लालौर
इमलिया
थाना स्टेशन रोड, मुरैना
थाना स्टेशन रोड, मुरैना फिरोजपुर
थाना स्टेशन रोड, मुरैना तिघरा का पुरा
थाना सि.ला. , जिला मुरैना 30
थाना स्टेशन रोड, मुरैना जगराम का पुरा
थाना सि.ला. , जिला मुरैना 31
थाना स्टेशन रोड, मुरैना शोभाराम का पुरा
थाना सि.ला. , जिला मुरैना 32 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 33
थाना स्टेशन रोड, मुरैना गंजरामपुर
थाना स्टेशन रोड, मुरैना देवी सिंह का पुरा
थाना सि.ला. , जिला मुरैना 34 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 35 थाना सि.ला. , जिला मुरैना 36 थाना सि.ला. , जिला मुरैना
थाना स्टेशन रोड, मुरैना मीरपुर
थाना स्टेशन रोड, मुरैना विसंगपुर
खबरौली
थाना स्टेशन रोड, मुरैना एन.बी.एस. राजपूत , पदेन उपसचिव कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय, कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
राजभवन , भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2013
क्र. एफ 1-3-2009 - रास- यूए- 1-965.-प्रो. मजाहिर किदवई, प्रो. रसायन शास्त्र विभाग , दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ली को आदेश क्र. एफ 1-3-2009 - रास- यूए -1-1577, दिनांक 2 सितम्बर 2009 के द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से चार वर्ष की कालावधि के लिये जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर का कुलपति नियुक्ति किया गया था. प्रो. किदवई का चार वर्ष का कार्यकाल दिनांक 9 सितम्बर 2013 को समाप्त हो रहा है . प्रो. किदवई ने उनके पत्र क्रमांक जीविवि- व्हीसी- 2013-2143 , दिनांक 9 सितम्बर 2013 में उल्लेख किया है कि उन्हें उनके मूल विभाग में दिनांक 10 सितम्बर 2013 को उपस्थिति देना अनिवार्य है.
(2 ) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उपधारा ( 6 ) के प्रावधानांतर्गत मैं, राम नरेश यादव , कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एतद्वारा , प्रो. जे.एन. गौतम, रेक्टर, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर को विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य संपादित करने के लिए नाम निर्देशित करता हूं.
राम नरेश यादव , कुलाधिपति.
3320
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013
कमांक/7296- जे.सी. -1 कलेक्टर जबलपुर -2013 - दण्ड प्रकिया संहिता 1973 1974 का सरल क्रमांक -2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 (क) 19 / 2013 / बी 3/2 दिनांक 08. 08.2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपातंरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-
एक- नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के) कालम नंबर (2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो का अपवर्जित करती है । दो- सारणी के कालम नंबर (2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3 ) मे उल्लेखित पुलिस थाने मे सम्मिलित करती है ।
ग्रामो एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम
क० पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है
नाम (1)
पसयाना 1 थाना गोहलपुर तहसील
2
नूरी नगर जबलपुर जिला जबलपुर थाना गोहलपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
नर्मदा नगर 3 थाना गोहलपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
आनंद नगर 4 थाना गोहलपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
रजा चौक 5 थाना गोहलपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
6
ठक्कर ग्राम थाना हनुमानताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
7
रजा चौक से सुब्बाशाह मस्जिदमैदान थाना हनुमानताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
8
मोहरिया थाना हनुमानताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
9
राजाबाबू की कुटी थाना हनुमानताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
(2)
पुलिस थाने का नाम /तहसील जिला सहित जिसमे सम्मिलित किया गया है
वार्ड नंबर
(3)
वार्ड नम्बर 35
थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 35
थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 35
थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 35
थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 36
थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 36
थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 36
थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 36
थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर वार्ड नम्बर 36
थाना अधारताल तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 3321
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
No. F -2 (K) 2-08 - B - 3 - Two In exercise of the powers conferred by clause (s) section -2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department Order No. -F2-(K) 19/2013 /B - 3/2 Dated 08-08-2013 in partial modification of the pervious Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government , hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette": -
1. Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the table below the Local areas specified in the column (2 ) there of and .
2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column(3 ) of the said table : -
Police outpost- Anand NagarPolice Station Adhartal , jabalpur
S. No
Local Areas Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded (1)
1
Pasyana Police Station Gohalpur, tehsil jabalpur District jabalpur
2
Noori Nagar Police Station Gohalpur, tehsil jabalpur District jabalpur
3
Narmada Nagar jabalpurDistrict jabalpur Police Station Gohalpur , tehsil
4
AnandNagar Police Station Gohalpur, tehsil jabalpur District jabalpur
Raza Chouk 5 Police Station Gohalpur , tehsil jabalpur District jabalpur
Thakkar Gram 6 Police Station Hanumantal , tehsil jabalpur District jabalpur
7
Raza Chouk Subba Shah Police Station Hanumantal , tehsil jabalpur District jabalpur
Masjid Maidan
Moharia 8
Police Station Hanumantal, tehsil jabalpur District jabalpur
9
Raja Babu Ki Kuti Police Station Hanumantal , tehsil jabalpur District jabalpur
Name of village/ Local Place (2)
Ward No.
Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)
Ward no. 35 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 35 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 35 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 35 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 36 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 36 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no. 36 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 36 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur Ward no . 36 Police Station Adhartal , tehsil jabalpur District jabalpur
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3322
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013
क्रमांक / 7297- जे.सी. -1 कलेक्टर जबलपुर - 2013 - दण्ड प्रकिया संहिता 1973 का सरल कमांक -2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश कमांक एफ-2 (क) 19/ 2013/ बी -3 / दो दिनांक 08.08.2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना मे आंशिक उपातंरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-
एक- नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के) कालम नंबर -(2 ) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो का अपवर्जित करती है ।
दो- सारणी के कालम नंबर (2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3 ) मे उल्लेखित पुलिस थाने मे सम्मिलित करती है । थाना गोसलपुरः-
क.
ग्रामो एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम
(2)
पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है
नाम
(1)
1
गोसलपुर थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
2
धरमपुरा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
3
बुढ़ागर थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
4
रामपुर थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
5
माल्हा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
6
तपा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
7
मिढासन थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
8
हृदयनगर थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
देवनगर 9 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
10
कूडा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
11
सिन्दूरसी थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
बंदोबस्त नंबर
पुलिस थाने का नाम /तहसील जिला सहित जिसमे सम्मिलित किया गया है (3)
193
थाना गोसलपुर
तहसील सिहोरा जिला जबलपुर
347
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर
173
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर
173
थाना गोसलपुर
तहसील सिहोरा जिला जबलपुर
173
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर
298
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर
637
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर
800
थाना गोसलपुर
तहसील सिहोरा जिला जबलपुर
337
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर
105
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर
740
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 3323
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(1)
12
खुडावल थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
मोहतरा 13 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
14
कंजई थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
झांसी 15 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
16
कैलवास थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
भदमकला 17 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
18
रानीताल थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
19
कुकरई थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
20
खिन्नी थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
(3)
(2)
162
थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 640
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 124
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 283
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 114
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 560
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 665
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 87
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 153
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 463
पोडी कला
21 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
अतरिया 22 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
चन्नोटा 23 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
मडला 24 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 464
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 226
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर, 657
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 29
आलगोड़ा
25 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
26
बेला थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
27
मुस्कुरा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
28
कुस्कुरी थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
ताला 29 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
मानेगांव 30 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
खमरिया 31 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
32
कटरा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
33
जुझारी थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
कैथरा 34 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 554
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 639
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 638
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 302
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 553
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 108
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 108
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 257
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 112
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 3324
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
(1)
35
घुघरी थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
36
घुटना थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
37
खजरी थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
38
पथरई थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
39
सिलुआ थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
40
बरदेहरी थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
बेली 41 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
42
टिकरिया थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
43
टंगवा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
44
उमरिया थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
45
(3)
(2)
209
थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 210
थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 127
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 399
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 738
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 468
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 553
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 270
थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 50
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 43
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 220
घोराकोनी
थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
46
भदमखुर्द थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 559
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर
भदमसानी
47 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
48
सहजपुरा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
केवलारी 49 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
50
कछपुरा थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
51
किनगी थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
52
झाझा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
53
रिठौरी थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
54
561
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 706
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 97
थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 53
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 78
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 261
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 671
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 89
कुआखेड़ी
थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
55
मडोद थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
56
रामनगर थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
57
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 690
थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 690
थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 797
हिनौतिया
थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 3325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(1)
खम्हरिया 58 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
नयागांव 59 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
60
देवरी(ताला) थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
धमधा 61 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
निन्दोरा 62 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
धमकी 63 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
धनगवां 64 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
खिरवा 65 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
66
देवरी(कटरा) थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
मल्हना 67 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
68
खमरिया(कटरा) थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
आमी 69 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
नैगई 70 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
नैगवां 71 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
भरदा 72 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
73
कुडवा थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
शाहगढ़ 74 थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
बिनेका 75 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
76
शहपुरा थाना सिहोरा, तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
खम्हरिया 77 थाना सिहोरा , तहसील सिहोरा , जिला जबलपुर
महगवां 78 थाना सिहोरा जिला जबलपुर, तहसील सिहोरा
(2)
(3)
126
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 464
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 336
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 349
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 369
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 348
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 346
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 157
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 320
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 591
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 125
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 32
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 378
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 634
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 562
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 88
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 701
थानागोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 524
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 700
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 108
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 634
थाना गोसलपुर तहसील सिहोरा जिला जबलपुर 3326
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
No. F - 2 ( K) 2-08 -B - 3 - Two In exercise of the powers conferred by clause (s) section - 2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department Order No. -F2- (K) 19/2013/B - 3 /2Dated 08-08-2013 in partial modification of the pervious Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government, hereby with effect from date ofpublication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette " : -
1. Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and.
2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column (3 ) of the said table : -
Police Station - Gosalpur
S- No
Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)
Name of village/ Local Places
(2)
Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded (1)
Local Areas 1
Gosalpur Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
2
Dharmpura Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
3
Buraghar Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
4
Rampur Police Station Sihora tehsil SihoraDistrictjabalpur
Malha 5 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
6
Tapa Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
7
Midhasan Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
8
HardayNagar Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
9
Deo Nagar Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Kura 10 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Sindurasi 11 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Khudaval 12 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Mohtara 13 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
14
Kanjae Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Settlement No
193
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 347
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 173
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 173
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 173
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 298
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 637
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 800
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 337
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 105
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 740
162
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur Police StationGosalpur tehsil 640
Sihora District jabalpur Police Station Gosalpur tehsil
Sihora District jabalpur 124
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 3327
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
Jhansi 15 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Kailwas 16 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
17
Bhadbhada Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Ranital 18 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Kukrai 19 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
20
Khinni Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Podi Kala 21 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Ataria 22 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
23
Channota Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Mandala 24
25
Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur Police Station Sihora tehsil Algora
Bela 26
Sihora District jabalpur Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Muskura 27 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Muskuri 28 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Tala 29 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
30
Manegano Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Khamari 31 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Katara 32 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
33
Jujhari Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Kaithra 34 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
35
Ghughri Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Ghutna 36 Police Station Sihora tehsil Sihora Districtjabalpur
37
Khajri Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Pathrae 38 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
(3)
(2)
283
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 114
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 560
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 665
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 87
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 153
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 463
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 464
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 226
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 657
Police Station Gosalpur tehsil 29
Sihora District jabalpur Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 554
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 639
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 638
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 302
Police StationGosalpur tehsil Sihora District jabalpur 553
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 108
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 108
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 257
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 112
209
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur Police Station Gosalpur tehsil
Sihora District jabalpur 210
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 127
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 399
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 3328
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
Silua 39 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Bardehri 40 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Beli 41 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
42
Tikaria Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
43
Tangvan Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Umaria 44 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
45
Ghorakoni Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
46
(3)
(2)
738
Police StationGosalpur tehsil Sihora District jabalpur 468
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 553
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 270
Police Station Gosalpur tehsil Sihora Districtjabalpur 50
Police Station Gosalpur tehsil Sihora Districtjabalpur 43
Police Station Gosalpur tehsil SihoraDistrictjabalpur 220
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 559
Bhadam Khurda
Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Bhadam Sani 47 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
48
Police Station Gosalpur tehsil Sihora Districtjabalpur 561
Police Station Gosalpur tehsil Sihora Districtjabalpur 706
Shahaj Pura
Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Kewlari 49 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
50
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 97
Police Station Gosalpur tehsil Sihora Districtjabalpur 53
Kachhpura
Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Kinki 51 Police Station Sihora tehsil Sihora Districtjabalpur
52
Ghhaghha Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
53
Rithori Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 78
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 261
Police Station Gosalpur tehsil Sihora Districtjabalpur 671
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 89
Kuna Kheri
54 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
55
Madol Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
56
RamNagar Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
57
Hinotia Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Khamari 58 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
59
Nayagano Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
60
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 690
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 690
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 797
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 126
Police Station Gosalpur tehsil SihoraDistrictjabalpur 464
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 336
Deori (Tala)
Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
61
Dhamdha Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Nindora 62 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 349
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 369
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 3329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(1)
Dhamki 63 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
64
(3)
(2)
348
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 346
Dhanagawan
Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Kirva 65 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
66
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 157
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 320
Deori (Katra)
Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Malhana 67 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
68
Khamaria (Katra) Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Aami 69 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
70
Negai Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Neigavan 71 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Bharda 72 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Kudva 73 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Shah gar 74 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Bineka 75 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Shahpura 76 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Khamaria 77 Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
78
Mahgavan Police Station Sihora tehsil Sihora District jabalpur
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 591
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 125
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 32
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 378
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 634
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 562
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 88
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 701
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 524
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 700
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 108
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur 634
Police Station Gosalpur tehsil Sihora District jabalpur
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3330
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
जबलपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013
कमांक / 7298- जे.सी.-1 कलेक्टर जबलपुर -2013 -दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का सरल क्रमांक -2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश कमांक एफ-2 (क) 19 / 2013 / बी -3 / 2 दिनांक 08.08.2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना मे आंशिक उपातंरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से : -
एक- नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर -(2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो का अपवर्जित करती है ।
दो- सारणी के कालम नंबर (2) मे विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3 ) मे उल्लेखित पुलिस थाने मे सम्मिलित करती है । थाना ग्वारीघाट , जबलपुर
क्षेत्रों के नाम
ग्रामो एवं कालोनियों
क०
(2)
पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है
नाम
(1)
1
ललपुर थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
2
जिलेहरी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
भटौली 3 थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
छेवला 4 थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
5
नई बस्ती ग्वारीघाट थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
6
पुलिस थाने का नाम /तहसील जिला सहित जिसमे सम्मिलित किया गया है
बंदोबस्त नंबर
(3)
641
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
265
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
129
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
326
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
603
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
603
पुरानी बस्ती ग्वारीघाट
थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
7
अवध पुरी कॉलोनी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
8
रेतनाका कंचनपुर थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
9
भल्लाकॉलोनी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
603
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
603
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
603
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 3331
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(1)
सुखसागर कॉलोनी 10 थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
11
जयभीम नगर कॉलोनी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
12
नर्मदा नगर थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
13
पी.पी कॉलोनी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
14
लाल कुँआ थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
15
बागड़ा दफाई थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
16
संजय नगर थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
17
पोलीपाथर थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
18
बादशाह हलवाई मंदिर
थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
19
आई.डी.एल. स्टेट थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
20
इंद्रपुरी कॉलोनी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
अंबेडकर नगर 21 थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
टैगोर नगर 22 थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
23
एस.एफ.आर. आई. कॉलोनी थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
24
दुर्गानगर भटौली थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
रेतनगर 25 थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
26
लाईन पार दुर्गानगर
थाना गोरखपुर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर
(2)
(3)
164
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 167
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 167
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 02
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 129
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 164
थाना ग्वारीघाट तहसील जबलपुर जिला जबलपुर 3332
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
No. F-2(K) 2-08 - B - 3 - Two In exercise of the powers conferred by clause (s ) section-2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. -F2-(K) 19/2013 /B - 3/2 Dated 08-08-2013 in partial modification of the pervious Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government , hereby with effect from date of publication of this notification in the " Madhya Pradesh Gazette " : -
1. Excludes from the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and .
2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column (3 ) of the said table : - Police Station- Gwarighat
Name of village/ Local Places
(2)
S. No
Local Areas Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded (1)
1
Lalpur Police Station Gorakhpur, tehsil jabalpur District jabalpur
Jilahri 2 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
Bhatoli 3 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
Chhawla 4 Police StationGorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
5
New Basti Gwarighat Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
6
Old Basti /Gwarighat Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
Avadh Puri Colony gwarighat 7 Police Station Gorakhpur, tehsil jabalpur District jabalpur
8
Ret Naka Kanchanpur Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
9
Bhalla Colony Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
Shukhsagar Colony
10 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
11
Jai Bheem Nagar Colony Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
Narmada Nagar 12 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
P.P. Colony 13 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
LalKunva 14 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
BagaraDafay 15 Police Station Gorakhpur,
Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)
Settlement No.
641
Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 265
Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 129
Police Station Gwarighat, tehsil jabalpur District jabalpur 326
Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 603
Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 603
Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 603
603
Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat , 603
tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat, 164
tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat, 164
tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat , 164
164
tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 164
Police Station Gwarighat, 167
tehsil jabalpur District jabalpur Police Station Gwarighat , भाग 1 ]
3333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(1)
tehsil jabalpur District jabalpur
16 Police Station Gorakhpur ,
(2)
(3)
tehsil jabalpur District jabalpur 167
Sanjay Nagar
Polipathar tehsil jabalpur District jabalpur 17 Police Station Gorakhpur ,
tehsil jabalpurDistrict jabalpur
Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 164
Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 164
Police Station Gwarighat, tehsil jabalpur District jabalpur
Badshah
Mandir
Halwai
18 Police Station Gorakhpur, tehsil jabalpur District jabalpur
I.D.L. State 19 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
164
Police Station Gwarighat, tehsil jabalpur District jabalpur 164
Indra Puri Colony
20 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 164
Ambadkar Colony
21 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpur District jabalpur
Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 02
Taigor Nagar
22 Police Station Gorakhpur , tehsil jabalpurDistrict jabalpur
Police Station Gwarighat, tehsil jabalpur District jabalpur 164
S.F.R.I. Colony
23 Police Station Gorakhpur, tehsil jabalpur District jabalpur
24 Police Station Gorakhpur, tehsil jabalpur District jabalpur
Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 129
Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur
DurgaNagar
Colony
RetNagar 25
tehsiljabalpur District jabalpur Police Station Gorakhpur ,
26
164
Police Station Gwarighat , tehsil jabalpur District jabalpur 164
Police Station Gwarighat, tehsil jabalpur District jabalpur
LineparDurga
Nagar
Police Station Gorakhpur, tehsil jabalpur District jabalpur
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र. )-462011
भोपाल , दिनांक 10 सितम्बर 2013
शुद्धि-पत्र
क्र. एफ 67-44-12-तीन-1004.-मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 जून 2013 के भाग -1 के पृष्ठ क्रमांक 2253, 2254 एवं 2255 में प्रकाशित आदेश क्रमांक एफ- 67-44-12- तीन-603 एवं 604, दिनांक 20 जून 2013 में " नगरपालिका परिषद डही " अंकित है , के स्थान पर " नगर परिषद डही " पढ़ा जावे.
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
3334
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र.- भू- अर्जन-16-( अ-82 ) 2012-13-705.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुका
(7)
(6)
(3)
(4)
(1)
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में. )
(5)
(2)
निजी भूमि
315
डिण्डौरी
पहरूआ मा.
शहपुरा
228
0.700 0.590
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
316
1.550
रा.नि.मं.
मोहरा पहरूआ जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण कार्य हेतु.
302
0.160
प.ह.नं. 05 रयपुरा
0.420
234
317
0.700
0.420
318
319
0.390
321
0.260
232
0.930
0.300
325
0.220
327
0.500
313
328
0.120
329
0.500
0.700
331
0.400
333
334
0.230
336
0.080
0.420
338
0.650
332
301/1
0.100
312
0.600
298
0.930
2.910
311 3335 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
(7)
(6)
(3)
(4)
(2)
(1)
(5)
322
0.160
213
0.260
303
0.150
1.810
309
0.200
230
233
0.320
304
0.640
306
1.490
0.990
307
310
1.160
229
1.320
233/359
0.300
0.770
287
0.400
288
0.810
289
292
0.380
323
0.110
0.300
240
0.030
212
0.140
214
301/2
0.400
227
0.080
222
0.550
235
0.900
235
0.130
0.420
236
0.020
237
0.070
238
239
0.020
0.200
245
220/2
0.240
0.430
248
172/1
0.210
0.240
220/1
183
0.480
180
0.040
0.040
173
170
0.100
0.070
169
168
0.030
0.200
145/348
0.160
142
140
0.010 / 3336
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
[भाग 1
(7)
(5)
(1)
(3)
(4)
(6)
(2)
0.050
143
0.220
104
105
0.140
172/2
0.200
योग 32.170
शासकीय भूमि-
335,320,
326, 305 , 308 ,
231, 230 , 314,
290, 339 , 337,
291, 242 , 231 , 5.100
219, 182 , 246 ,
145/349 , 145,
144, 144 , 247 ,
योग ..
37.270
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
डिण्डौरी , दिनांक 3 सितम्बर 2013
क्र.- भू- अर्जन- 17-( अ-82 ) 2012-13-709.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सर्वे नम्बर
तहसील/ तालुका
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में. )
(6)
(4)
(5)
(7) (1)
(2)
(3)
निजी भूमि- (शीर्ष कार्य)
0.040
डिण्डौरी
1114
डिण्डौरी
1182
0.070
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग . डिण्डौरी .
चटुआ प.ह.नं. 44
0.150
रा.नि.मं.
1183
चटुआ हाई लेवल टेंक शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
1115
0.060
समनापुर
1116/3
0.110
0.380
1117
0.240
1118
1119
0.920
0.070
1120
1121
1.120 3337 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(7) (2)
(3)
(5)
(6)
(1)
(4)
1122
0.950
1123
1.770
1124
0.200
0.570
1125
1126
0.060
1136
0.340
0.510
1189
0.130
1190
0.210
1191
0.500
1192
0.320
1193
1194
0.330
0.320
1196
0.920
1198
0.260
1199
1200
0.250
0.310
1201
0.570
1202/1
1202/2
0.580
0.700
1202/3
0.700
1202/4
0.700
1204/1
1204/2
0.100
0.090
1204/3
0.180
1205/1
0.520
1205/2
1207
0.590
1208
0.800
0.450
1096
1097
0.450
0.420
1098
0.410
1099
1209
0.420
1210
0.420
0.420
1211
1212
0.420
नहर कार्य
0.090
1111
0.030
1104
1103
0.120
1100
0.020
876
0.100
0.020
877/2
875
0.070 3338
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(7) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
889
0.160
890
0.190
0.010
904
0.010
895
896
0.190
887/1
0.080
0.050
870
830/1
0.090
0.180
830/2
0.180
831/2
0.080
831/3
0.160
829
0.120
811
0.030
814
812
0.030
813
0.020
810
0.110
0.360
806
0.180
805/1
697
0.010
0.050
699
0.050
701
702
0.050
0.060
703
743/1
0.150
0.140
738
717
0.030
715
0.210
716
0.120
0.070
134
135
0.060
137
0.280
0.060
248
216
0.120
0.040
219
220
0.040
221/2
0.040
0.060
222
0.060
223/4
227
0.010
0.140
229/1
0.020
229/2
230
0.110
0.030
231 भाग 1 ]
3339 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
269
0.080
270
0.060
0.120
271
272
0.010
277
0.010
279/2
0.210
280
0.100
281
0.060
योग निजी भूमि-25.290
शासकीय भूमि-
1195,1203
1213,1095,931, 1.730
706/1 , 722
योग कुल भूमि- 27.020
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. 44- अ-82-10-11- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(6)
2.95
(1) ग्वालियर
(2) ग्वालियर
(3) मानपुरा
योग.. 2.95
(5) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु आरोली शाखा नहर के निर्माण हेतु.
फार्म एक ( 3) ग्राम मानपुरा तहसील ग्वालियर प.ह.नं.
हर्सी उच्च स्तरीय सिन्ध
परियोजना फेज- II नहर ( आर.डी. 72.88 कि.मी. से 110 कि.मी. ) के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव.
3340
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
सर्वे क्रमांक
नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा
सर्वे क्र. का कुल रकबा
(1) (2) (3)
1.370 0.410
158
163
0.180
0.620
80 0.710 0.010
0.650
88
0.130
157
0.340
1.940
0.090
160 1.120
0.960 0.390
161
0.450 0.190
162
184 0.180 0.050
89 0.630 0.350
0.080 0.020
91
0.360 0.140
92
0.160
93 0.310
0.220
0.730
95
0.020
90 0.490
0.070
182 0.490
183 0.380 0.140
1.460 0.020
164
1.280 0.020
147
योग ..2.95
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013
प्र. क्र. 10-अ- 82 - भू-अर्जन-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि
(5)
(3)
(4)
(2)
(6) (1)
6.000
वकस्वाहा
छतरपुर
देवपुर
अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर.
टेडूहार तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- टेडूहार तालाब निर्माण हेतु भू- अर्जन.
3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय राजस्व विजावर में किया जा सकता है.
( 3341
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
प्र. क्र. 11 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि
(4) (2) (3)
(1)
7.000 वकस्वाहा
छतरपुर
बेरखेड़ी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनु. अधिकारी (राजस्व) विजावर.
टेडूहार तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- टेडूहार तालाब निर्माण हेतु भू- अर्जन.
(
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय राजस्व विजावर में किया जा सकता है.
(3 )
प्र. क्र. 12 - अ- 82 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि (2)
(1)
(4) 1.500
(3) धनौरा
वकस्वाहा
छतरपुर
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- टेडूहार तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर.
टेडूहार तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय राजस्व विजावर में किया जा सकता है.
(3
प्र. क्र. 13 - अ- 82- भू-अर्जन- 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि
(4)
(3)
(2)
(1)
1.000
पाली
वकस्वाहा
छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर .
किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, राजस्व विजावर में किया जा सकता है.
(3) 3342
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 14- अ- 82 - भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि (1)
(2) (3) गौरा
(4) 14.000 वकस्वाहा
छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनु. अधिकारी ( राजस्व) विजावर.
किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू- अर्जन.
) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय राजस्व विजावर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 15-अ-82- भू-अर्जन-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि
(4) 43.000 (2) वकस्वाहा
(3) जामुनझिरी
(1) छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनु. अधिकारी ( राजस्व ) विजावर.
किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय राजस्व विजावर में किया जा सकता है.
(3
प्र. क्र. 16- अ-82- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, 3343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजिभूमि
(4)
(3)
(1)
(2)
3.000 वकस्वाहा बगरोधा
छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अनु. अधिकारी ( राजस्व) विजावर.
किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय राजस्व विजावर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 17-अ- 82 - भू-अर्जन-2012-13. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजिभूमि
(4) (2)
(3)
(1)
10.000 वकस्वाहा
छतरपुर
कुशुनपुरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनु. अधिकारी ( राजस्व) विजावर.
किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- किशुनपुरा तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय , राजस्व विजावर में किया जा सकता है .
जिला खरगोन,
कार्यालय कलेक्टर,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. 568 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों 3344
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1) (2)
खरगोन गोगावां पिपलई
38.382 हे. निजी भूमि एवं शासकीय भूमि ना. का. च. 0.664 हे. पर स्थित परिसम्पत्तियां (भूमि को छोड़कर)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन.
खरगोन उद्वहान सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बैलेसिंग रिजर्ववायर- 02, ग्रेविटी मेन-01 हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिंगरौली , दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. 2196 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2)
(3)
4.980 सिंगरौली सरई
गजराबहरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महाप्रबंधक, ( समन्वय ) एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल-2 , तहसील - सरई , जिला सिंगरौली, म. प्र.
एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2 के रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन
भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू-अर्जन अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
3345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 2198- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
9.320 सिंगरौली सरई
खनुआखास
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल-2 के रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
महाप्रबंधक, ( समन्वय ) एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2, तहसील - सरई, जिला सिंगरौली, (म. प्र.) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू- अर्जन अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 2200- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
17.060
झलरी
सिंगरौली सरई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महाप्रबंधक, ( समन्वय ) एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2 , तहसील - सरई, जिला सिंगरौली,
एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2 के रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू-अर्जन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी , देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 2202 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन 3346
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4)
2.930 सिंगरौली सरई
बजौड़ी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल-2 के रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु भूमि काअर्जन.
महाप्रबंधक, ( समन्वय ) एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2, तहसील-सरई, जिला सिंगरौली, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू-अर्जन अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 2204 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.120 सिंगरौली सरई
खनुआ नया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल-2 के रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु भूमि काअर्जन.
महाप्रबंधक, ( समन्वय ) एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2 , तहसील - सरई, जिला सिंगरौली, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू- अर्जन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी , देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 2206 - भू- अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय 3347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
2.880 सिंगरौली
फाटपानी
सरई
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल-2 के रेलवे साइडिंग निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
महाप्रबंधक, ( समन्वय ) एमपीजेपी कोल लिमिटेड, डोंगरीताल -2 , तहसील - सरई, जिला सिंगरौली, (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) जिला भू-अर्जन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 3 सितम्बर 2013
क्र. 8052 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1)
राजगढ़ सारंगपुर
0.258 0.572 1.345
अमलावता बाबडल्या पाडल्यामाता
कुल योग 2.175
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़.
पाडल्यामाता से गुलावता मार्ग निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण 1. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़, 2. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) कार्यालय सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
3348
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
क्र. 8054 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4) राजगढ़ सारंगपुर भैंसवामाता कलाली टूटियाहेडी पान्दा
0.565 2.814 2.524 1.884 7.787
कुल योग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़.
भैंसवामाता से पान्दा मार्ग निर्माण में अर्जित की जाने वाली भूमि का भू- अर्जन.
( 2) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण 1. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़ , 2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय सारंगपुर , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. -जि.भू.अ.- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (2)
(3)
(4) (1)
1.50
देवरी
सिवनी घंसौर
रा.नि.म. प.ह.नं. 40
धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अपर तिलवारा नहर परियोजना.
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी .
(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. -जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 3349
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में) (2)
(1)
(4)
(3)
3.12
चरगॅवा
सिवनी घंसौर रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अपर तिलवारा नहर परियोजना.
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी.
(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला
(3)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (4) (1)
तहसील/ रा.नि.म. (2)
9.61 सिवनी
सुनवारा प.ह.नं.34.
घंसौर रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अपर तिलवारा नहर परियोजना.
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी .
(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में)
(4) 5.34 (1) सिवनी
(3) खिरखिरी प.ह.नं. 33.
घंसौर (2) रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) अपर तिलवारा नहर परियोजना.
(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी .
( 2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
3350
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
क्र. 6111 जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
(3) तिलवारा
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (4) 1.04 (1) सिवनी
(2) घंसौर रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) अपर तिलवारा नहर परियोजना.
(5) कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में
( 2 )
किया जा सकता है.
क्र. 6111 जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में) (4) 5.46 (1) सिवनी
बाम्हनबाडा (3)
(2) घंसौर रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) अपर तिलवारा नहर परियोजना.
(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी .
(2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6111 जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4) 5.14
(3) बोरिया
(1) सिवनी घंसौर (2) रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) अपर तिलवारा नहर परियोजना.
(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
3351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र.6111 जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में )
(3)
(4) (2)
(1)
घंसौर
0.50
सकरी
सिवनी
प.ह.नं. 34
रा.नि.म. धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अपर तिलवारा नहर परियोजना.
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. 2086 - प्रका. - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
सीधी
पमरिया
7.12 सिहावल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक क्र. 2 की पमरिया माईनर का विस्तार के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2088- प्रका.- भू-अर्जन-2013-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन 3352
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) 1.31 (1) सीधी सिहावल नौढ़िया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक क्र. 2 की पमरिया माईनर की परसिद्धी सब -माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2090- प्रका. - भू- अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4) 1.74 (1) सीधी सिहावल
(3) परसिद्धी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र.) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक क्र. 2 की पमरिया माईनर की परसिद्धी सब-माइनर के निर्माण हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2092 - भू- अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(3) कमर्जी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 2.60 (1) सीधी
(2) चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की पटौहा सब- माईनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
3353
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 2094- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
2.600 सीधी सिहावल तेंदुहा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
सिहावल मुख्य नहर की पहाड़ी माईनर की तेंदुहा सब - माईनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2096 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(4)
(3)
कमर्जी
2.40 सीधी
चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की कमर्जी सब -माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2098 - भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
0.210
पटौहा
सीधी
चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की पटौहा सब-माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
3354
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
क्र. 2100- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
चक्र कमर्जी
1.060 सीधी चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की कमर्जी सब -माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2102 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(4)
(3)
(1)
पटौहा
0.530 सीधी
चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की कमर्जी सब-माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2104- भू-अर्जन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(1)
(3)
6.40
हटवा कलां
सीधी सिहावल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की हटवा सब- माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
3355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 2106- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.048 सीधी
करुई खाड़
चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4( 2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बढ़ौना सब-माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2108- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
4.130 सीधी
बढ़ौना
चुरहट
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल नहर प्रणाली की बढ़ौना सब-माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2110- भू-अर्जन -2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
1.200 सीधी
पहाड़ी चक
सिहावल
तेंदुहा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी ( म. प्र. ) .
सिहावल मुख्य नहर की पहाड़ी माईनर की तेंदुहा सब माईनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
3356
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. 1149 - भू- अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित खसरा नं.
नगर या ग्राम
क्षेत्रफल अर्जित क्षेत्रफल (हे.में)
(6)
(5)
(4)
(1)
(2) (3)
करैरा
0.160
खैराई
शिवपुरी
0.050
टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.
31/1 31/2/1 33/2
0.270
35
0.520
0.210
36
45/1
0.130
45/2
0.130
0.060
46
0.230
49
0.070
56
0.170
57
58/2
0.030
0.220
58/3
0.240
58/4
0.030
98/1
0.240
98/मिन-1
101
0.520
0.420
105
0.230
108/1
124/1
0.030
124/2/2 0.260
124/2/4 0.170
124/2/5 0.170
138
0.070
0.070
139
145
0.030
0.020
146 3357 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(6)
(4)
(5)
(1)
(2) (3)
147
0.050
594/2
0.120
0.110
594/3
5.030
योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन - 2012-13-1150.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
नगर या ग्राम
प्रस्तावित क्षेत्रफल
खसरा
अर्जित
नं.
क्षेत्रफल
(हे.में)
(5)
(6) (1)
(4)
(2) करैरा
(3) कालीपहाडी
शिवपुरी
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , शिवपुरी.
टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
0.04 0.09 0.02
443 444 445
446
0.01
0.07
448
449
0.11
0.32
469
470/1
0.01
0.24
471
472
0.20
0.16
478
0.12
479
0.09
480
486
0.25
490
0.15
0.03
492
493
0.02
495
0.20
0.41
496/2
0.01
499/1
500
0.19
527
0.14
2.88
योग..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1 3358
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
क्र. भू- अर्जन- 2012-13-1151 .- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
प्रस्तावित
जिला
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा
नं.
नगर या ग्राम
क्षेत्रफल अर्जित क्षेत्रफल (हे.में. )
(6)
(5)
(1)
(4)
(2)
करैरा
(3) निचरौली 9
0.15
शिवपुरी
10
0.09
टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.
0.02
14
0.08
24
0.10
25
0.01
26/मिन-2
0.07
27
0.19
28/मिन-1
28/मिन-2 0.05
33
0.16
34
0.07
0.12
43
0.12
44
0.02
55
56
0.28
63
0.01
64
0.15
77
0.20
0.34
78
0.01
80
0.22
83
86
0.26
0.26
89
90
0.08
93
0.03
122
0.19
0.24
123/1
0.07
123/2
125
0.01
169
0.30 3359 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(6) (3)
(5)
(1)
(2)
(4)
170
0.08
171
0.08
173
0.43
0.24
174
175
0.01
540
0.08
0.05
542
0.03
544
4.90
योग..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 2012-13-1152 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा प्रस्तावित नं.
नगर या ग्राम
क्षेत्रफल अर्जित क्षेत्रफल (हे.में )
(4)
(3) टोडा करैरा
(2) करैरा
संसाधन
(1) शिवपुरी
0.030 0.010
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संभाग, शिवपुरी.
(6) टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
0.010
392 425/मिन-1 425/मिन-2
0.020
606
607
0.040
0.010
608
611
0.030
0.050
612
614
0.170
0.040
615
630
0.040
631
0.080
633
0.130
0.010
634
0.080
640 3360
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(6) (3)
(5)
(2)
(4)
(1)
0.110
641
0.080
644
0.180
645
0.170
650
0.030
658
0.020
659
666
0.010
667
0.040
668
0.040
670
0.100
681
0.030
0.010
686/मिन -2
687
0.030
0.050
688
0.010
692
0.010
693/1
693/2
0.010
0.010
696
0.040
699
700
0.020
701
0.040
702
0.050
781
0.010
782
0.010
0.040
788
789
0.010
0.050
791
792
0.020
793
0.180
0.020
794
0.030
797
814
0.060
0.090
1125
1165
0.100
1202
0.200
1206/2
0.160 3361 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(6) (3)
(4)
(5)
(1)
(2)
1206/3
0.010 .
0.020
1210/1
0.030
1210/2
0.080
1211
1228
0.280
0.030
1251
1253
0.150
0.100
1256
0.020
1258
0.070
1259
0.020
1260
1266
0.080
योग.. 3.71
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 2012-13-1153.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण जिला
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
प्रस्तावित क्षेत्रफल खसरा नं.
भूमि का वर्णन नगर या ग्राम
अर्जित क्षेत्रफल (हे.में)
(6)
(4)
0.050
448/1
(2) करैरा
(3) श्योपूरा
(1) शिवपुरी
0.100
448/2
टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.
448/3
0.090
448/4
0.030
0.270
448/7
484/2
0.170
0.210
485
0.150
488
1.070
योग..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3362
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर 2013
क्र. 2-2012-13 -प्र. क्र. 2-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हैक्टेयर) गया रकबा अर्जित किया (हैक्टेयर)
(4)
6.349
54
0.244
(2) रायसेन
(1) रायसेन
0.065
1.437
55/3
56/1/3 0.809
0.119
(5) कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2विदिशा.
1.254
57
0.119
(6) दीवानगंज सिंचाई योजना की मुख्य भूमिगत पाईप नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
1.555 0.228
(3) कढैया कढैया कढैया कदैया कदैया
0.775
56/1/1/1 योग .. 11.404
(2 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक-2 विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. 3-2012-13 - प्र. क्र. 3- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हैक्टेयर) गया रकबा अर्जित किया (हैक्टेयर)
(4)
0.273
5.658
(1) रायसेन
(2) रायसेन
2.991
0.148
0.522
6.022
(5) कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2विदिशा.
3.581
0.507
(6) दीवानगंज सिंचाई योजना की मुख्य भूमिगत पाईप नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) खेजड़ा खेजड़ा खेजड़ा खेजड़ा
1.450
18.252
15/1 17 18/1/2 योग ..
( 2 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक -2 विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकताहै.
3363 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 4-2012-13- प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में, उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
ग्राम
तहसील
( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हैक्टेयर) गया रकबा अर्जित किया (हैक्टेयर)
(5)
(4)
(6) (1) (2)
(3)
2.420
27
0.249
रायसेन रायसेन
3.307
26
0.063
जमुनियां जमुनियां
0.173
2.428
13/2
कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2विदिशा.
जमुनियां
0.093
1.145
25
दीवानगंज सिंचाई योजना की मुख्य भूमिगत पाईप नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
जमुनियां
13/1
0.045
5.216
जमुनियां
0.145
14/1/2 1.149
जमुनियां
14/2
0.130
2.791
जमुनियां
21/1 1.356 0.036
जमुनियां
0.367
18 5.119
जमुनियां
1.301
योग .. 24.931
( 2 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक -2 विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. 233 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
पपौरा वियर कम स्टापडैम निर्माण.
अमिलकोनी
रीवा त्योंथर
कृषक भूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
कुल 0.132
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पपौरा वियर कम स्टापडैम निर्माण.
(2)
भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3364
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कटनी , दिनांक 7 मई 2013/ 1 अगस्त 2013 क्र. 2- अ-82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- कटनी
(ख) तहसील-कटनी
(ग) ग्राम- झिंझरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.90 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
268
0.19
0.06
270
0.06
271
0.04
376
0.07
380
381/1
0.01
0.02
1205
1206
0.01
0.03
1217
273
0.02
274
0.10
275
0.04
381/2
0.05
0.01
381/3
0.05
379/1
1207
0.01
1211
0.01
0.03
1216
0.08
276
(2)
(1)
277
0.08
0.06
278/1
0.03
379/2
0.05
379/3
0.13
382/1, 382/2
0.05
1212
0.03
1219
0.01
1215/1 , 1215/2
278/2
0.13
279
0.11
0.04
374
0.11
384
387
0.10
1204
0.02
0.01
1218/1
1218/2
0.01
0.04
1214
योग . 1.90
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013
क्र. 20- अ- 82-2012-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
(ख) तहसील- शहपुरा 3365
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- गढरपिपरिया ( बंदो. नं. 212, प.ह.नं. 42/54) (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.943 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
441
0.03
439
0.09
0.06
413
438
0.05
0.06
412
437
0.02
0.02
436
406
0.03
0.005
405
0.01
415/1 , 11 , 12 , 13
0.02
415/2, 4
0.04
415/3, 7 , 8 , 9
0.001
415/10
0.01
403
371
0.03
0.001
372/9
0.04
375
0.08
369/1
0.01
376
377/1
0.01
353/2
0.01
0.03
378/1
0.001
372/2
0.01
341/1
0.02
340/1
0.01
340/2
0.01
340/3
0.01
218/1
0.06
218/2
0.001
218/3
0.06
339
0.01
222/1
0.01
223/1
0.001
0.001
223/3
0.02
338
0.04
334/1
0.04
334/2
0.02
250/1
0.02
250/2
0.04
245/1
0.04
245/2
333
0.01
0.02
322
0.03
321/1
0.02
321/2
(2)
(1)
0.05
244/1
0.001
244/2
0.02
244/3
0.01
243
0.001
242/1
242/2
0.001
0.001
242/3
0.001
242/4
0.001
242/5
242/6
0.001
319
0.05
240/1
0.01
0.01
240/2
316
0.02
0.02
56/1
56/2
0.01
56/3
0.002
290/1
0.01
0.01
290/2
0.01
290/3
290/4
0.01
289
0.01
0.01
55
54
0.01
53
0.01
51
0.02
0.06
288/1, 288/2
50
0.03
0.05
45/1, 3
287/1
0.10
0.01
44
0.06
38
0.02
286/1
0.003
286/2
0.01
254/1
0.03
37/1
0.02
37/2
0.05
253
36
0.05
252
0.04
योग . 1.943
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धनेटा- राखी-सहजपुर मार्ग.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पाटन एवं मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जासकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3366
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 14 अगस्त 2013
क्र. 5630 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- घंसौर
(ग ) ग्राम- बोथिया, प.ह.नं. 23
लगभग क्षेत्रफल-0.55 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अशासकीय भूमि
26
32/2
32/3
0.03 0.28 0.24 0.55
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन ) सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर , दिनांक 19 अगस्त 2013
प्र. क्र. 06- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-अलीराजपुर
(ख) तहसील-अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर- आम्बारी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अधिगृहित किया जाने वाला रकबा नम्बर
रकबा (हे. में)
(3)
(2)
(1)
0.79 में से
0.01 289
0.10
3.57 में से
301
0.02
3.84 में से
302
330
0.03 0.16
0.45में से योग .. 8.65 में से
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छोटा- उदयपुर धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डहेरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 20 अगस्त 2013
क्र. 1082- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख ) तहसील- करैरा 3367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(ग ) नगर ग्राम- खैराई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-62.79 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2) (1)
0.750 38/7
0.500 38/8
1.000 38/9
0.110 38/10
0.100 38/11
7.580 40
44
0.470
0.510 46
333
3.060 336
0.250 337/1
0.150
0.300 337/2
341/1
0.650 343
0.830
1.000 344/मिन/1
0.380 346
347/1
0.980 347/2
1.970 348
0.930
0.670 349
0.700 350/1
0.800 350/2
8.880 351
1.670 352
2.530 354
2.210 355
2.810 356
0.700 376
1.380 377
1.070 380
5.810 381
382
0.550
0.460 383
384
0.100
1.100 385
0.440 387
0.330 388
389
1.450
0.460 390
391
0.560
(2)
(1)
0.320
392
394
0.960
1.270
396
0.420
397
0.640
398
1.030
399
1.950
400
योग .. 62.79
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीधी , दिनांक 20 अगस्त 2013
प. क्र. 159- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ग्राम- भोलगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.58 हेक्टर.
खसरा
रकबा (हे. में)
(2)
नम्बर (1)
0.14
126 जु.
0.18
129 जु.
0.02
130 जु.
0.02
409
0.02
660
661
0.01 3368
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2)
(1)
658
0.01
670
0.02
0.09
659
757
0.06
0.10
752
0.11
737
0.01
753
0.01
738
743
0.02
0.12
744
0.10
745
0.01
746
834
0.18
0.15
839
0.20
838
योग .. 1.58
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 161 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ग्राम- हनुमानगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.13 हेक्टर.
खसरा
रकबा
(हे. में) (2)
नम्बर (1)
0.08
1288
0.02
1292/1क
0.28
1293/1
(2)
(1)
0.01
1292/1
0.29
1293/2
0.06
2188/3
0.01
2189/1
0.06
2201/1
0.05
2188/2
0.07
2196/1
0.06
2188/1
0.01
2189/2
0.07
9196/2
0.06
2196/3
योग .. 1.13
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 163 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम- धनिगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.68 हेक्टर.
रकबा
खसरा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.03
461
0.01
462
0.05
463
458
0.01
0.08
457
0.16
455
0.02
439
0.02
438 3369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.08
452
0.02
453
448
0.15
0.01
447
0.05
419
0.01
420
0.03
425
0.01
421
0.01
422
0.04
423
0.07
418
0.10
413
267
0.06
0.04
253
276
0.04
0.03
278
0.05
281
0.01
283
0.15
284
0.03
52
50
0.10
0.02
68
0.12
70
0.08
73
0.18
76
0.13
82
0.10
131
0.02
130
0.05
109
0.07
98
0.06
107
104
0.04
0.04
118/2
0.20
117
0.10
327/468
योग . 2.68
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 165 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ग्राम-अकौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.02 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.24
42
0.02
43
0.02
177
0.02
319
0.18
643/1
0.18
643/2
0.24
668
0.02
674/1
0.36
674/2
0.02
696
0.28
700
0.02
701
702
0.26
704
योग .. 2.02
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 167- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
3370
घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम- बोकरो
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.01
202
0.02
204
0.01
205
0.05
126
0.12
140
0.10
118/2
0.16
416
0.18
340
0.04
420
0.04
449
0.05
417
0.06
104
0.10
605
योग .. 0.94
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 169 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ग्राम- कोल्हुआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.59 हेक्टर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.04
90
86
0.04
0.02
79
0.05
80/1
0.06
80/2
0.06
80/3
162
0.06
0.02
202/290
0.02
200/1
0.10
107
0.05
0.07
163
0.59
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 171 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ग्राम- बेल्हद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.82 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
5/1
0.06
0.04
5/2 3371
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
7
0.02
0.11 8
10
0.24
0.06 67/1
0.22 88
0.06 92
0.10 90
0.06 24
0.07 25
0.03 38
0.04 39
0.01 26
0.01 25/1838
0.05 26/1853
0.07 28/1839
0.08 794
0.08 795
0.03 797
0.35 842
0.02 1596
0.03 1613
0.05 1612/1
0.06 1612/2
0.02 1620
0.01 1614
0.05 1615/1
0.01 1619
0.02 1708
0.09 1705
0.05 1706
0.03 1704
0.08 1717
0.04 1714
0.12 1715
0.05 1748
0.01 1751
0.15 1760
0.03 141
0.83 115
0.05 107
105
0.03
(2)
(1)
104
0.07
0.02
103
0.02
100
0.19
1594
योग .. 2.82
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 173 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम- पोडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
281
0.14
0.01
282/1
282/2
0.01
0.03
283
0.02
285
0.02
327
348
0.02
445
0.02
0.02
446
0.13
294
योग .. 0.42
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
3372
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 175- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ग्राम-मनकीसर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.41 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.20
278
0.04
279
0.09
282
351
0.02
0.02
373/1
0.02
373/2
0.02
374/1
0.02
374/2
0.03
381
382
0.06
0.02
443
456
0.04
457/1
0.02
0.02
457/2
0.02
492
0.06
498/1
498/2
0.06
0.07
505
0.02
1116/2
0.01
1117
0.12
1118
0.20
1123
0.02
347
(2)
(1)
0.02
348
349
0.03
0.06
372
303
0.10
1.41
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 177 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ ग्राम- ठकुरदेवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टर .
रकबा (हे. में) (2)
खसरा नम्बर (1)
53
0.04
58
0.01
65
0.04
0.06
140
142
0.08
0.08
152
0.01
154
54
0.02
योग .. 0.34
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
3373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
प. क्र. 179 - भू- अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम- करनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.96 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे . में)
(2)
(1)
0.23
162जु.
0.14
167 जु.
0.02
165
0.01
166/1
0.02
166/2
0.02
166/3
0.30
169
0.08
54
0.08
58
0.02
170/1 जु.
0.02
170/2
0.02
170/3
योग .. 0.96
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 181 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ ग्राम-नौगवॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.83 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
6
0.07
0.02
9
0.08
12
0.01
13
24
0.07
0.03
25
27
0.01
0.03
26
0.01
31
0.02
43
0.01
44
0.05
48
0.04
49
0.08
53
0.02
74/1
0.04
87
0.01
111
0.04
116
0.03
121
0.01
129/3
0.01
129/1
0.02
129/2
0.09
130
0.03
88
0.83
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
3374
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
प. क्र. 183- भू-अर्जन 2013 क्र. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम- इटहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.440 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.008
526
0.046
527
0.180
745
0.012
228
0.052
227
0.020
226
0.032
546
63
0.04
307
0.050
योग . 0.440
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 185 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ ग्राम- उमरिहा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में )
(2)
(1)
0.072
112
योग . 0.072
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 187 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ग्राम- धनहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.939 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.259
1793
0.250
1799
1787
0.460
1057
0.200
1157
0.224
0.064
1155
0.046
1134
0.212
1150
0.270
89
66
0.150
04
0.130
0.070
09 3375
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.070
10
0.08
11
0.05
05
0.09
06
07
0.11
0.160
74
0.120
66
67
0.120
0.010
69
75
0.02
0.072
71
72
0.100
16
0.012
0.128
168
0.040
254
0.032
452
0.024
450
0.08
459
460
0.024
0.130
461
477
0.100
0.012
476
0.020
553/2
3.939
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 189 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ग्राम- रकेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.383 हेक्टर.
रकबा
खसरा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.139
625
0.028
267
0.216
268/2
0.383
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 191 - भू-अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ ग्राम-जमुनिहा क्र. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.827 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.024
830
0.010
828
0.128
829
0.120
814
0.026
796
815
0.120
0.010
816
0.035
795
0.026
797
0.008
794 3376
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2)
(1)
613
0.100
0.100
615
198
0.110
0.035
197
0.038
195
0.038
194
0.032
193
0.080
153
0.224
151
0.080
150
0.023
149
0.023
148
0.045
160
0.180
161
0.032
162
605
0.180
योग . 1.827
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 193 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ ग्राम- बरौ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.689 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.060
1172
0.252
1320
(2)
(1)
0.032
484
0.040
767/2
0.020
767/3
0.237
1321
1322
0.048
0.689
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 195 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ ग्राम- भुईयाँ डोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.234 हेक्टर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.144
99
0.09
89
0.234
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 197 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 3377
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम-कोनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.702 हेक्टर .
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हे. में) (2)
0.090
309
0.130
238
234
0.010
0.040
237
0.065
220
0.176
263
262
0.320
0.030
259
0.024
356
0.010
349
330
0.005
0.096
218
183
0.096
0.028
112
0.005
128
131
0.020
0.080
96
95
0.020
94
0.048
89
0.032
0.044
87
0.040
88
0.056
74
68
0.030
0.006
76
0.066
67
65
0.072
217
0.015
178
0.048
योग . 1.702
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु. '
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 199 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील - रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ग्राम-मोहनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टर.
रकबा
(हे. में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.032
527
0.040
523
योग . 0.072
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
प. क्र. 201 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) नगर/ग्राम- खड्डी खुर्द [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
3378
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.390 हेक्टर .
खसरा
नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
1790
0.180
0.030
2061
0.020
2064
2066
0.020
0.040
2073
0.040
2078
0.030
2079
2067
0.030
0.390
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 203 - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम- रिमारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.652 हेक्टर.
खसरा
रकबा (हे. में) (2)
नम्बर (1)
0.002
529
0.001
528
531
0.090
0.032
527
0.005
535
0.005
525
0.081
422
0.058
425
0.015
409/1
409/2
0.015
(2)
(1)
359
0.045
0.084
360/1
0.084
360/2
0.080
360/3
0.01
361
0.045
519
0.652
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 1739- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- गोपद बनास
(ग ) नगर/ ग्राम- पुरुषोत्तमगढ़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टर.
रकबा (हे. में) (2)
खसरा नम्बर (1)
0.02
4
0.040
26
36
0.04
0.016
40
0.11
45
0.13
200
207
0.06
0.04
199
0.02
188
योग 0.62
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
3379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
प. क्र. 1741 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला-सीधी
(ख) तहसील- गोपद बनास
(ग ) नगर/ग्राम- मनकीसर कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.225 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.03
290
0.02
278
0.005
75
0.10
76
0.07
108
योग . 0.225
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर , सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 1743- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील-गोपद बनास
(ग) नगर/ग्राम- बढौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.558 हेक्टर .
रकबा (हे. में) (2)
खसरा नम्बर (1)
0.04
635
(2)
(1)
0.02
597
0.08
588
580
0.075
0.028
546
0.11
507
0.045
511
0.12
457
0.03
13
0.01
541/2
योग . 0.558
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प. क्र. 1747- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- गोपद बनास
(ग ) नगर/ग्राम- मिर्चवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.91 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.06
7
0.11
8
0.24
9
0.06
21
0.05
41
42
0.03
0.01
46 3380
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2)
(1)
0.07
47
0.15
48
0.04
49
0.28
188
190
0.10
206
0.02
209
0.11
211
0.02
0.02
212
0.02
213
0.01
216
0.89
338/459
0.25
259
0.02
260
272
0.01
0.10
273
0.02
274
0.06
313
337
0.03
0.06
394
397
0.07
योग .. 2.91
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाति मीणा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 27 अगस्त 2013
क्र. भू-अर्जन- 2013-177.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क ) जिला-शाजापुर
(ख) तहसील- शाजापुर
(ग ) ग्राम- धाराखेड़ी
(घ) क्षेत्रफल-0.48 हेक्टर .
रकबा (हेक्टर में)
खसरा क्रमांक
(2)
(1)
202/1
203
0.19 0.29 योग . 0.48
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- धाराखेड़ी परियोजना के अन्तर्गत चीलर नदी पर पुल निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बावत्.
( 3 ) भूमि के नक्शे एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 2013-178.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- शाजापुर
(ख ) तहसील - शुजालपुर
(ग) ग्राम- उमरसिंगी
(घ ) क्षेत्रफल-0.841 हेक्टर.
रकबा (हेक्टर में) (2)
खसरा क्रमांक (1)
130/1
2/4
0.089 0.470
96/3
0.282 योग .. 0.841
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- उमरसिंगी तालाब सिंचाई योजना डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.
नोट.- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 19 अगस्त 2013
संशोधित अधिसूचना
पत्र क्र. 3096 - भू-अर्जन-2013 - रा.प्र.क्र.अ-82.- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3773 - भू-अर्जन- 2012- झाबुआ, दिनांक 22-10-2012 द्वारा ग्राम करड़ावद, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ का रकबा 0.10 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 के अन्तर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक के पृष्ठ क्रमांक 3894 दिनांक 2-11-12 पर तथा हिन्दी समाचार- पत्र राजएक्सप्रेस में दिनांक 29-10-12 एवं प्रसारण में दिनांक 31-10-12 को जी नम्बर 22363/12 द्वारा प्रकाशित की गई है. पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि को निरस्त करते हुए संशोधित प्रविष्टि निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम पूर्वप्रकाशित प्रविष्टि( हे. में )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन संशोधित
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
प्रकाशित
प्रविष्टि ( हे. में)
(4) (1)
(2)
0.10 पेटलावद
झाबुआ
(3) करड़ावद
योग 0.10
(7) (5)
(6)
0.17
माही परियोजना की कार्यपालन यंत्री,
अजब बोराली माइनर नहर निर्माण हेतु.
0.17
माही परियोजना मुख्य बांध संभाग , पेटलावद, जिला झाबुआ ( म. प्र. )
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अलीराजपुर, दिनांक 19 अगस्त 2013
क्र. भू- अर्जन- रीडर- 1-2013- प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(1) (2)
(4)
सेजा
29.78 अलीराजपुर अलीराजपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेल्वे, ( बड़ौदा)
छोटा उदयपुर- धार हेतु हेतु रेल्वे लाईन.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 3382
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 20 अगस्त 2013
क्र. भू- अर्जन- 2012-13-1083.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
प्रस्तावित क्षेत्रफल
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा
नगर या ग्राम
अर्जित
नम्बर
क्षेत्रफल
(है. में. )
(6) (2) (3)
(4)
(5)
(1)
टोडा करैरा
467
0.17
करैरा
शिवपुरी
0.04
475
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.
टीला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
0.01
476
0.17
477
0.10
481
0.01
483
0.02
484
485
0.15
0.04
486/1
0.01
493
0.08
494
495
0.02
0.22
496
0.14
497
498
0.25
0.09
499
502
0.18
योग ..
1.70
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 26 अगस्त 2013
क्र. क प्र. भू-अर्जन-04-अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा 3383 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाना ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(7) (3)
(6)
(1) (2)
(4)
(5)
4
0.40
गडरिया ढोगा
सागर
सागर
खुरई नगना मार्ग, ग्राम गडरिया ढोगा का भू- अर्जन हेतु
0.40
अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग भ/स उपसंभाग क्र. 1 सागर .
योग .. 4
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये. खुरई नगना मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गडरिया ढोगा का भू-अर्जन हेतु.
3 ) भूमि का नक्शा, ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
(
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर , दिनांक 27 अगस्त 2013
क्र. भू- अर्जन - 2013-176.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(2)
(5)
(6) (1)
(3)
(4)
0.209
शाजापुर
रूगनाथपुरा
शुजालपुर
अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग , शुजालपुर.
रूगनाथपुरा तालाब वेस्ट वेयर क्षेत्र में आने वाली भूमि का अधिग्रहण पूरक प्रकरण.
नोट.- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3384
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
क्र. भू-अर्जन- 2013-178.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4)
0.79 कालापीपल लालाखेड़ी
शाजापुर
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , भोपाल.
सीहोर जिले के अन्तर्गत संग्रामपुर कोडरी मार्ग पर पार्वती नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग में आने वाली भूमि के भू- अर्जन बाबत्.
नोट .- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग , शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन- 2013-180.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(3)
(4) (1)
(2)
0.154
उमरसिंगी
शाजापुर शुजालपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अनुविभागीय अधिकारी, लखुन्दर शीर्ष कार्य उपसंभाग -1 शाजापुर.
मसेडी उमरसिंगा तालाब डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अधिग्रहण पूरक प्रकरण.
नोट.- भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला , दिनांक 29 अगस्त 2013
क्र. भू- अर्जन ( अ-82 ) -2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का लगभग
क्षेत्रफल ( हे . में )
(2)
(4)
(3)
(1)
मण्डला घुघरी 1. बनियातारा प.ह.नं. 26 35.91 2. सालीवाड़ा प.ह.नं. 26 1.925 3. रैगांव प.ह.नं. 26 1.66 4. सुडगांव प.ह.नं. 28 2.625 5. डोंगरगांव प.ह.नं. 28 0.41 योग .. 42.53 धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-निवास
बनियातारा जलाशय के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है. मण्डला , दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. भू- अर्जन ( अ -82 ) -2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम एवं प.ह.नं.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का लगभग
क्षेत्रफल (हे . में )
(2)
(3)
(4) (1)
8.325 निवास
मण्डला
देहरा प.ह.नं. 34
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-निवास
देहरा जलाशय के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , मण्डला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
3386
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 30 अगस्त 2013
क्र. 4078- भू- अर्जन- 2013-प्रकरण क्र. 41-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3) उणी
(1) रतलाम
जावरा
(4) 1.17 योग .. 1.17
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम
तंबोलिया वियर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य से प्रभावित निजी भूमिका अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 4080 - भू- अर्जन - 2013- प्रकरण क्र.42-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1) रतलाम
(2) ताल
(3) कोटड़ी ताल
(4) 00.07 योग .. 00.07
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रतलाम
(6) तंबोलिया वियर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.
रतलाम , दिनांक 5 सितम्बर 2013
क्र. 4174- भू-अर्जन- 2013-प्रकरण क्र. 43-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस 3387 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1) रतलाम
रतलाम
(6) कनेरी जलाशय योजनान्तर्गत डूब से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, रतलाम
(3) कनेरी कलमोड़ा
(4) 15.760 01.140 योग .. 16.900
(2 ) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड रतलाम के कार्यालय में किया जा सकताहै .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. क- भू-अर्जन- 2013-724.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(3) सीगोंन
(6) पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.
(1) दमोह
(2) बटियागढ़
(4) 0.22 0.22
कुल योग ..
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , दमोह.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिंगरौली , दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. 2220- भू- अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय 3388
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(3) साजापानी
(4) 20.71 सरई
(1) सिंगरौली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , देवसर
साजापानी तालाब के जल भराव एवं नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय एवं जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है. तथा आक्षेप/आपत्ति विहित अवधि में एस. डी. ओ . एवं भू-अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है.
क्र. 2222 - भू- अर्जन-2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " क " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
(3) घाघीटोला
0.44 (2) सरई
(1) सिंगरौली
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा ( 4 ) की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) साजापानी तालाब के जल नहर निर्माण हेतु.
उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , देवसर
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय एवं जिला सिंगरौली में देखा जा सकता है. तथा आक्षेप/ आपत्ति विहित अवधि में एस. डी. ओ. एवं भू- अर्जन अधिकारी देवसर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. 5987 - भूमि- संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 3389
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
6.443 उज्जैन
मौजमखेड़ी
घट्टिया
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मौजमखेड़ी तहसील घट्टिया व जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया, जिला उज्जैन में देखा जा सकता है.
क्र. 5988 - भूमि- संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राज्य में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
7.980 उज्जैन घट्टिया मोहनपुरा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मोहनपुरा, तहसील घट्टिया व जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन में देखा जा सकता है .
क्र. 5989 - भूमि-संपादन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय कीसूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा 3390
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4)
2.170 उज्जैन
भदेड़मयचक
घट्टिया
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम भदेड़मयचक, तहसील घट्टिया व जिला उज्जैन केअन्तर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन में देखा जा सकता है.
क्र. 5990- भूमि- संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
चकभीतरी
उज्जैन
2.520 घट्टिया
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम चकभीतरी तहसील घट्टिया व जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन में देखा जा सकता है.
क्र. 5991 - भूमि- संपादन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 3391 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(4)
(5)
(6) (3)
6.640
गोन्सा
उज्जैन
भू- अर्जन अधिकारी , घट्टिया
घट्टिया
उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गोन्सा तहसील घट्टिया व जिला उज्जैन केअन्तर्गत आवश्यक निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण.
(2 ) भूमि का नक़्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. 07- अ- 82-12-13- सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुका
(1)
(3)
(6) (2)
अर्जित किया जाने वाला लगभग क्षेत्रफल (हे. में.) (4)
(5)
4.753
भोपाल बैरसिया रमपुरा खुर्द
संजय सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासोदा.
टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3392
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
क्र. 08 - अ- 82-12-13- सा- 1- सात. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुका
अर्जित किया जाने वाला लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर (हे. में. )
(5)
(3)
(6) (1) (2)
(4)
1.479
भोपाल बैरसिया चाटाहेड़ी
संजय सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासोदा.
टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व तहसील बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. प्र. भू-अर्जन-6 अ-82- वर्ष 2012-13-10157. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(7) (4)
(2)
(5)
(6)
(1)
(3)
2
0.393
रजौआ
सागर
सागर
बदौना जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
0.393
योग ..
कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है. बदौना जलाशय योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
3393 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. प्र. भू- अर्जन- 2013-14-10158.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
लगभग क्षेत्रफल
तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल ख.नं.
कुल रकबा (हे. में)
(5)
(7) (2)
(4)
(6)
(3)
(1)
0.51
जलंधर
सागर राहतगढ़
0.51
3 योग ..
कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर (म.प्र. ) .
जलंधर जलाशय योजना की नहर एवं शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.- जलंधर जलाशय योजना की नहर एवं शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
लगभग क्षेत्रफल-35.125 हेक्टयर.
(घ)
खसरा नं.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
रकबा (हे. में) (2)
(1)
भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2013
0.100
153 (413, 414, 415) 153/11/1 ज
0.809
153/413 , 414, 415/ 153/11 /1 छ
1.020
153/413 , 414 , 415/153/11/1 च
1.823
153/413 , 414 , 415/153/11/1/1
2.023
153/413 , 414 , 415/ 153/ 11 /1 ग
0.606
153/413 , 414, 415/153/11/122
0.709
153/413, 414, 415/153/11/121
0.809
153/413 , 414 , 415/ 153 / 11 /1 ख
प्र. क्र. - 1 - अ- 82-12-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
120/1 / 2 क
1.918
0.205
120/2क
अनुसूची
1.569
120/1 /1 ख/1
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.456
115/2
0.405
29/1
(क) जिला- भोपाल
0.910
115/1/2
(ख ) तहसील- बैरसिया
0201
115/1 /1 क
(ग) ग्राम- जमूसर कला 3394
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2) (1)
0.090 112, 113 , 114/1/2
0.230 112, 113 , 114/1/1
1.619 4/2क
0.600 4/2ख
1.000 4/3/2ख
0.100 4/3/2क
2.593 4/1 ख/1
0.800 4/1ख/2
0.136 153/413 , 414, 415/ 153/11/ 1 ड़
0.220 106
0.095 108
0.214 29/2
0.075
1.392 35/1
0.445 36
0.299 37
0.315 38/1
1.214 43/1/2क
0.210 40/2क
0.530 421/38
0.014 43/1/2ख/1
1.200 43/1/1/1/2
0.138 424/69
0.115 409/83/2क
0.037 409/83/ 2ख
0.077 409/83/2 ग
0.052 409/83/2घ
0.089 472/150
0.151 83/1क
0.245 46/1/4/4
0.270 46/1/4/6
0.045 46/1/4/5 ग
0.115 46/1/6क
0.210 87/2/2/ख
0.065 87/1क/1
0.020 87/1 ग
1.028 423/57
0.533 50/2क
0.648 422/52
0.166 123/1
0.101 123/ 2/ 1 क
0.101 123/2/ 1 ख
0.133 123/2/2
0.480 121/5/क
(2) (1)
0.186 121/1/ 1 क
0.550 121/1 /2क
120/1 /3 क
0.315
0.100 46/1/3/1
46/1/3/2
0.144
0.200 153/413 , 414 , 415/153/4/2
0.200 153/413 , 414, 415/153/4/4
0.210 153/413 , 414, 415/153/5/1
0.260 153/413 , 414, 415/153/1/2
0.070 123/2/3
0.910 46/1/2क
0.207 110/1 /ख/1 / 1
35.125
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 02 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- बैरसिया
ग्राम-मूंडला चट्टान
(ग)
लगभग क्षेत्रफल-39.157 हेक्टर .
(घ)
खसरा नं.
रकबा
(हे. में)
(2) (1)
1.619 61/33/1/2
1.445 34/4क/6
1.862 51/1 /1 घ
0.447 54/2ख/9
1.214 34/4/क/1 3395
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
1.605 34/4क/7
0.486 54/2ख/ 1
0.282 54/2/ख/10
1.150 33/2/1
0.507 34/4क/3/1
1.862 51/1 / 1/ख
0.526 54/2ख/4
0.708 54/2ख/6
0.200 18, 19 , 47/2
0.972 34/4क/5/1
0.255 31/1/3/7/क
1.619 61/33/1/7
1.000 31/1/1/3/6
0.600 61/33/1/1
1.214 33/2/4/1
0.729 34/4ख/1
1.862 51/1/1 क
0.408 51/2/1
2.000 50/1
1.174 67/49/1
0.315 50/2
1.254 67/49/2
0.126 49/1
0.444 18, 19 , 47/1
0.487 34/4/क/4/1
1.555 34/4/क/8/1
48
0.079
0.156 34/5/1
2.000 34/5/2क
0.493 33/2/3
0.728 61/33/1/6
0.102 34/2ख/1
1.619 61/33/2
1.834 17/2
0.550 17/1
31/ 1/ज/2
0.469
0.800 31/1/च
0.400 33/2/2/क
योग .. 39.157 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- भोपाल
तहसील- बैरसिया
(ख)
ग्राम- तरावली खुर्द
(ग)
लगभग क्षेत्रफल - 23.132 हेक्टर.
(घ)
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.257
151/2/2/4/1
2.023
151/4
151/13/1
1.308
1.100
169/3
1.482
174/2/1 ख/ 1
174/2/1 घ/ 1
0.482
1.000
174/2/1 ग
174/1
2.023
174/ 2/ 1 ड
0.150
0.050
112, 113
0.566
91/1/3क
0.820
87/1
0.305
91/1/2क
90/3/1
1.033
0.205
90/4/2
0.714
90/5/1
2.023
151/12
194/30
0.061
173/2
0.486
0.324
173/1/2
1.587
151/3/1
0.993
151/2/ 1 क
0.505
173/1 /1 क
0.200
91/2/3 3396
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2)
(1)
0.505
91/3क
0.609
91/2/1 क/1
1.119
174/2/ 1च
0.295
174/2/ 1 ज
0.207
64/1/1
0.700
91/2/1/1
योग .. 23.132
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 04- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- बैरसिया
(ग) ग्राम- कढैया शाह
(घ) लगभग क्षेत्रफल -3.215 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
421/2/क/2
2.000
1.000
421/2क/5
0.215
417/1
योग .. 3.215
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 05- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भोपाल
(ख ) तहसील- बैरसिया
(ग) ग्राम- खेजड़ा मिश्र
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 7.098 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में) (2)
(1)
3/1/1/2/2क
2.083
3/1/1/2/1
1.530
3/1/1/4/2
0.753
9/1/6
2.732
योग .. 7.098
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 06- अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- भोपाल
(ख) तहसील- बैरसिया
ग्राम- हिनोतिया घाट (ग) भाग 1 ]
3397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
लगभग क्षेत्रफल -13.194 हेक्टेयर.
(घ )
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
143/9/2क
1.619
143/9/ 2/ख
1.618
143/9 /2 ग
1.619
36/1/2ख
2.833
3.035
36/1/2क
2.470
36/2/2
13.194
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. 10156- प्र. भू-अर्जन-13-14- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील - सागर
(ग) ग्राम-तोड़ा तरफदार, पड़रिया कला, करहद, महुआखेड़ा कला.
लगभग क्षेत्रफल -9.378 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
ग्राम-तोड़ा तरफदार
212
0.132
0.240
213
0.066
270/1
271/1
0.114
272/1
0.280
0.090
281/2
0.138
281/3
364
0.060
365
0.066
366
0.112
371
0.036
388/1
0.093
388/2
0.036
388/3
0.024
389
0.036
0.060
400
0.027
401
402
0.192
0.096
403/2
403/3
0.028
0.018
407/1
407/3
0.018
407/5
0.138
409/2
0.352
410
0.350
415/1
0.105
434
0.033
0.067
444/2
0.070
445
0.103
446
0.171
452/1
452/2
0.096
461/2
0.112
472
0.009
473
0.105
0.086
474/1
0.086
474/2
0.086
474/3 3398
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2) (1)
0.038 475
0.091 476
0.076 479/1
0.067 505/1
0.026 505/2
0.024 505/3
0.136 506
0.062 507/2
508
0.153 509/1
0.040 509/2
0.040 515/1
0.048
0.057 515/2
0.141 768/1
768/2
0.141
5.071
योग
ग्राम-पड़रिया कला
0.042 163
0.057 164/1
164/2
0.057 165
0.114 168
0.324
0.084 169
170
0.066
0.261 178/1
0.072 181
0.324 189
0.072 195
0.090 196
0.501 199
0.004 200/1
200/2
0.007 200/3
0.007 200/4
0.019
0.009 200/5
201/1
0.021
0.021 201/2
0.036 202/1
202/2
0.009 229
0.156
0.142 230
241/1
0.052
(2)
(1)
241/2
0.192
0.045
242
243
0.199
0.235
245
249/2
0.024
0.038
252
253
0.129
3.410
योग .
ग्राम-करहद
0.129
750/1
0.072
750/2
0.266
751
765
0.096
0.563
योग
ग्राम-महुआखेड़ा कला
174
0.091
0.119
180
181
0.100
182
0.024
योग .. 0.334
महायोग . 9.378
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- तोड़ा तलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 7 सितम्बर 2013
क्र. एफ. 491 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, 3399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ ग्राम- रनेही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.470 हेक्टर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
18/2
23/1
24
0.105 0.281 0.084
निजी खाता भूमि योग .. 0.470
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-डी.बी.एफ.ओ.टी . अन्तर्गत सतना चित्रकूट मार्ग उन्नयन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 491 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ग्राम- रोयनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.919 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
0.627
203/326/2 ख/3 203/326/2 / 1 क/ 1
निजी खाता भूमि योग ..
0.292 0.919
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-डी.बी.एफ.ओ.टी . अन्तर्गत सतना चित्रकूट मार्ग उन्नयन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 491 - भू-अर्जन-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम- सोनौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.313 हेक्टर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में ) (2)
(1)
0.157 0.010 0.084 0.010 0.021 0.031
39/2/2 98 99/1 100 149/1 149/2
निजी खाता भूमि योग .. 0.313
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- डी.बी.एफ.ओ.टी. अन्तर्गत सतना चित्रकूट मार्ग उन्नयन .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
3400
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 13 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- लवकुशनगर
(ग ) ग्राम-मढ़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-8.286 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
0.050
98
0.085
99
107
0.085
106/1
0.110
0.025
100/1/1
105
0.085
0.025
104/3/125/4ख
118/2
0.020
120
0.120
0.110
121
0.115
169/1/1
0.010
169/1/2
0.090
169/2
167/2
0.120
0.070
167/1
165
0.110
0.060
166
164
0.038
163
0.015
162
0.030
0.080
143/2
143/1
0.045
[भाग 1
(2)
(1)
0.100
145
0.080
144/1
144/2
0.010
0.030
146
0.150
149
148
0.010
150/1/1
0.152
0.110
151/क
600
0.100
0.150
602/1
0.060
603
0.150
604
605
0.060
0.070
608
610/1
0.145
612
0.040
611/2
0.005
611/1
0.010
629
0.165
627/1
0.030
617/2
0.030
628/2
0.060
650/2
0.060
0.035
650/1
0.025
676
0.050
675/1
0.025
675/2
0.015
675/3
674
0.090
673
0.145
0.020
651/1
651/2
0.015
0.010
651/3
0.040
672
0.060
732/1/2/2
730/1
0.195
730/2
0.015
0.005
730/3
0.055
752/3
752/1
0.080
754/3
0.112
753/2
0.020
0.050
768/2
0.098
768/1 भाग 1 ]
3401
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2) (1)
769
0.050 770
0.136 776/2
0.130
0.025 787
0.235 786
0.100 785
0.060 784/1
0.060 784/2
0.060 784/3
0.065 796/1 + 797/1
796/2+797/ 2
0.065
0.065 796/3+ 797/3
801
0.150
0.005 802/2
0.125 346
345/2/1
0.110
0.020 345/2/2
345/2/3
0.060
0.060 347/2
0.090 344/1+343/1
344/2+343/2
0.100
0.100 344/3+ 343/3
0.160 337+340
0.060 338
0.120 339/2
0.190 325
306
0.025 305
0.130
0.025 308/2
253
0.190 255
0.080
0.170 251 + 252+ 258/ 2
0.060 249/2+2501
240
0.200 241/1+239
0.015 242/1
0.100
0.100 241/2/2
241/2/2
0.015 232
0.180
0.060 230
0.070 229/2/1
योग .. 8.286 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 17- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग ) ग्राम- थुराटी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.861 हे.
खसरा
अर्जित रकबा
क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
130
0.005
0.086
138
140
0.225
0.210
143
0.010
144
0.025
280/2
281
0.120
0.180
284
योग . 0.861
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
3402
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
छतरपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 13- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
( ग) ग्राम- रनमऊ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-4.137 हे.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
279
0.280
0.057
280
0.010
282, 285
0.347
291/1
0.039
291/2
0.005
333
0.005
337, 338
0.156
334
0.020
335/2
0.127
339, 340
341
0.010
0.065
343
0.010
344
0.129
342
0.021
345/1
0.202
354/2
0.077
354/1
354/3
0.098
355
0.058
(2)
(1)
0.051
399/5/2
0.005
402
0.120
345/2
346
0.123
350
0.051
0.015
383/1
383/2
0.213
0.065
384
0.010
353
0.134
459/2
0.134
459/1
0.278
456,457
0.052
460
0.078
447/1/2
0.067
455/1/1 , 455/4/1
0.010
404/1
403/1
0.101
0.146
403/2
0.168
335/1
0.134
336
0.038
540
0.230
541
513/1
0.010
0.010
513/2
509
0.081
510
0.097
योग .. 4.137
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर , जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 29 अगस्त 2013
प्र. क्र. 16- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- मोहनगढ़
(ग) नगर/ ग्राम - गोर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.026 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
1197
0.060
1198
0.060
1199
0.150
1200
0.030
1201
0.016
1202
0.100
1211
0.150
1212
0.020
1205
0.160
1224
0.150
1231
0.120
0.120
1232
0.070
1233
1234
0.070
1236
0.300
1039
0.320
199/2
0.150
1103
0.010
1101
0.100
1098
0.030
1097
0.220
1093
0.010
(1)
(2)
1096
0.180
1095
0.080
0.160
1063
0.020
1066
1065
0.030
1067
0.140
1069
0.280
1068
0.010
1098/1
0.050
0.120
1041/1
0.030
1551
1552
0.090
0.110
1051
1052
0.020
1229
0.180
1102
0.100
1206
0.010
4.026
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोडो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 18 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील - मोहनगढ़
(ग ) नगर/ग्राम- नंदनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.730 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में) (1)
(2)
271/2
0.310 3404
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2)
(1)
0.270
264/1/1/1
227/1
0.340
227/2
0.350
228/1
0.030
228/2
0.310
228/3
0.010
0.050
229/1
229/2
0.160
229/3
0.010
0.040
230
191
0.220
0.040
192
0.100
198
196
0.010
0.100
195
0.060
194
193
0.030
0.040
197
214
0.250
योग
2.730
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोडो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 125- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील-मोहनगढ़
[भाग 1 (ग) नगर/ग्राम-केशरमरार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.880 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
357
0.060
351
0.040
353
0.040
340
0.060
339
0.110
342
0.080
0.070
337
319
0.160
0.030
318
317
0.080
316
0.050
236/2
0.010
240
0.100
238
0.020
0.060
217
212
0.130
211
0.140
206
0.040
205
0.020
0.070
71/1
71/3
0.330
81
0.140
82
0.010
0.040
83/1
83/2
0.170
0.040
83/3
0.010
86
87
0.160
88
0.080
0.050
111/2
0.080
112
127
0.040
0.080
129
130
0.050
131
0.090
64/3
0.100
356
0.020
0.020
70
योग 2.880 3405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोडो परियोजना की नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल, दिनांक 30 अगस्त 2013
प्र. क्र. 12- अ-82 वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-7769 . -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ ग्राम- इटावा, पटवारी हल्का नम्बर 36/133 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.140 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
420
2.080
426
0.060
योग
2.140
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इटावा जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
प्र . क्र. 13 - अ-82 वर्ष 2012-13- भू-अर्जन- 7770.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बैतूल
(ख) तहसील- मुलताई
(ग) नगर/ग्राम- सेन्द्रया , पटवारी हल्का नम्बर 45 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.069 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
390
0190
0.100
389/1
0.090
299
303
0.013
0.061
302
297/1
0.100
422/5
0.018
424/1
0.083
0.149
296/1
424/5
0.185
295
योग
0.080 1.069
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सेन्द्रया जलाशय पहुंच मार्ग एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3406
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. 215- भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
पूरक अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (म.प्र. )
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- रकरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.151 हे.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में ) (1)
(2)
1.064
756/6
769/7
0.607
755/3
0.24
755/2
0.24 2.151
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नंदनपुर बांध योजना अन्तर्गत ग्राम रकरी.
(3 ) भूमि के नक्शे एवं बांध का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 221 - भू-अर्जन-2013. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा ( म.प्र. )
(ख) तहसील- हनुमना
(ग) ग्राम- चरैया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल- 5.600 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.797
1.940
0.980 1.000 0.190 0.690 5.600
2/1,2/ 6,2/10 2/4, 2/6 , 2/9 , 2/12 2/20, 2/5 2/11 , 2/8 2/15 2/38 ए 4/1 घ कृषकों की भूमि का योग म. प्र. शासन की भूमि
कुल योग . 5.600
क्र. 228- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
पूरक अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (म.प्र. )
(ख ) तहसील- हनुमना
(ग ) ग्राम- टटिहरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.152 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
0.053
0.016
0.053
0.049
0.049
709/4/1
0.615
0.608
709/6
709/4/2
0.466
(1) 432 434 433 424 425 484
0.243
2.152
कुल योग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3407
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 31 अगस्त 2013
प्र. क्र. 31 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- चीनौर
(ग) ग्राम- दुबही- II
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.462 हेक्टेयर.
सर्वे नंबर
अर्जित किये
जाने वाला
कुल रकबा (हे. में)
अनुमानित
रकबा ( हे. में)
(2)
(3) (1)
0.16
1.08
970
0.115
0.74
809
0.53
0.08 971
0.130
0.42
972
0.63
0.18 973
0.118
0.29
989
0.10
0.04 991
0.05
0.14
974
0.85
975
0.23
1.68
0.22 976
0.44 800
1.42
978
0.65
0.13
0.60
0.30 977
0.54
0.010 1019
1002
0.66
0.079 1003
0.58
0.025
0.75
0.175 1004
0.32
0.066 1011
(2)
(3) (1)
0.022
0.08
1005
0.08
0.026 1006
0.010 1009
0.18
1010
0.48
0.25 1012
0.030
0.59
0.62
0.22 1013
1021
0.73
0.23 943
0.95
0.22 1020
0.234
1.48
0.56
0.238 1022
0.234 1026
0.73
1027
1.24
0.130
0.28
0.016 986
987
0.28
0.93
0.15 990
1.00
0.66
0.25 992
933
0.61
0.15 934
0.52
0.12
0.67
0.010 939
0.08 940
0.40
0.036 941
0.17
942
0.21
0.038
0.04 885
0.31
0.84
0.240 886
1.02
0.12 897
887
0.31
0.008 889
0.20
1.24
898
0.90
0.14
1.17
899
0.18
0.007 900
1.32
0.090 901
1.32
902
1.12
0.14
6.462
कुल रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3408
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 31 अगस्त 2013
क्र. -भू- अर्जन- 13-( अ -82 ) -2011-12-704.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम-ढोढा, प.ह.नं.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.680 हेक्टर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
निजी भूमि
0.920
417
243
0.430
251
0.750
0.840
464
466
0.570
430
0.010
471
0.880
0.140
499/2
440/1
0.390
0.600
440/2
440/3
0.380
0.220
440/4
477
0.820
0.360
470/1
365
0.010
0.360
492
0.140
472/1
472/3
0.100
497/1
0.010
0.130
474/1
0.840
472/2
0.110
474/2
161/1
0.370
470/6
0.400
(2)
(1)
493
0.500
384/1
0.350
384/2
0.350
384/3
0.350
384/4
0.120
384/5
0.720
384/6
0.120
384/7
0.120
0.040
413/4
123/1
0.060
123/2
0.170
12.680
कुल योग निजी भूमि
0.000
0 शासकीय भूमि
12.680
कुल योग
आवश्यकता (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये है- बिलगांव जलाशय मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- 14-(अ -82 ) -2012-13-702.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- शहपुरा
( ग) ग्राम- बिलगढ़ा, प.ह.नं.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.720 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में) (1)
(2)
निजी भूमि
264/3
0.730
264/4
0.730
250
2.020
114/2
0.120 भाग 1 ]
3409
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2)
(1)
2.200
129
0.060
106/5
0.200
29/2
38/4
0.660
6.720
कुल योग निजी भूमि
0
0.000
शासकीय भूमि
6.720
कुल योग ..
लिये आवश्यकता (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके है- बिलगांव जलाशय मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-15-(अ-82 ) -2012-13-703.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- शहपुरा
(ग) ग्राम-बिलगांव, प.ह.नं.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.340 हेक्टर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1) निजी भूमि
566/4
0.280
566/3
0.160
566/6
0.260
602
0.300
0.280
566/5
655/3
0.060 कुल योग निजी भूमि 1.340
० शासकीय भूमि
कुल योग 1.340
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बिलगांव जलाशय मध्यम परियोजना के शीर्ष (स्पिल चैनल ) कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. 11458 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम- अखाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.592 हेक्टर .
खसरा क्रमांक (1)
प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
2/1
0.355
2/3
0.052
4/3
0.199
11/2
0.199
12/2
0.167
13
2.229
14/1
0.125
2/2
1.150
14/3
0.115
0.160
69/2
0.232
65/4
0.070
67/1 3410
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(1)
(2)
64/2
0.110
68/3
0.100
63/3
0.040
67/2
0.015
67/5
0.070
67/6
0.084
65/10
0.120
योग 5.592
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ा सिंचाई तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अलिराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 3 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 12-2012-13-630.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील- पिछोर
(ग) नगर/ग्राम- धुवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.09 हेक्टर.
सर्वे नंबर
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (1)
(2)
71
0.59
72
0.27
[भाग 1 (1)
(2)
80
0.17
81
0.19
82
0.50
83
0.41
84
0.38
0.30
85
86
0.47
87
0.31
0.07
88
89
0.22
91
0.05
92
0.06
93
0.06
0.27
94
95
0.17
0.15
96
97
0.21
0.16
98
100
0.88
159
1.09
160
0.78
161
0.62
0.10
165
626
0.14
0.40
661
662
0.56
0.56
663
0.16
665
666
0.27
671
0.53
672
0.75
675
0.24
योग 12.09
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- टीला तालाब के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील पिछोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 2 सितम्बर 2013
प्र. क्र. 08 - अ- 82-2012-13.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायसेन
(ख) तहसील/तालुका- बेगमगंज
(ग) नगर/ ग्राम- मसूरबाबडी, देवलापुर, केशलोन, खजूरिया, गोसाई, मेंहदी, बम्होरी टीटोर.
( घ) लगभग क्षेत्रफल- हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
ग्राम- मसूरबाबडी
133/1
0.725
0.113 133/2
3.775
133/3
0.295
139
0.097
0.024 140/1
1.323
0.121
2.115
134-135/1
1.667
0.049 134-135/2/1
1.011
134-135/ 2/ 2 :
0.805
134-135/2
ग्राम-देवलापुर
7.813
101/1/2
4.047
101/1/3
4.047
0.995 101/2/2
4.047
4.047
101/2/3
101/2/1
9.823
0.579
0.077 99
98
0.805
0.154 (1)
(2)
(3)
0.866
0.137 65-70
0.065
0.356
68-69
0.012 105/67
0.093
1.202
0.158 59
2.254
0.490 56,109,56/1
0.809
56,109,56/ 2
2.257
0.146 52/2, 54/1/3 ,
107/54/1,108/54
0.178
0.178
54/2,107 /54/2 ,
55/2
22/1/1/3
0.825
6.045
0.121 21
1.331
27
0.736
13.321
ग्राम-केशलोन
0.251
12.032
54,55,65 /1
4.047
0.125 54,55,65/2
0.065
1.011
54,55,65/3/1
0.049
1.011
54,55,65/3/2
0.049
2.023
54,55,65/4
0.162 56
0.999
0.234 57
3.201
58
0.251
1.469
28
2.314
0.470 27/5/3
1.619
0.073 32
2.120
0.287
2.856
0.664 24/1/1
24/1/2
2.853
2.856
24/2
0.664 24/3
2.856
0.514
0.137 16
0.462
0.016 15
17
0.154
0.798
74/33
2.468
0.065
0.170 46/1
4.047
46/2/1
4.500
0.081
0.101 46/2/2
1.821
46/3
0.267
6.540
45/1
0.090
6.891
ग्राम-खजूरिया गोसाई
0.061
0.457
182,183,185,186/ 1
0.352
182,183,185,186/2
3.605
0.360 179 3412
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(1)
(2)
(3) 233/175/1
0.243
0.283
233/175/2
0.263
0.283
233/175/3
233/175/4
0.283
0.162
0.041 230/175
242/175/1
0.170
242/175/2
0.170
0.146 242/175/3
0.170
118
0.283
0.049
3.249
0.206 113,114,116
120
0.283
0.089 121
0.024
0.179
0.142
1.627
113,114,116/2/2
1.619
0.117 113,114,116/ 2/ 1
0.413
35,36,115,217/36/ 1
0.161
1.619
35,36,115,217/36/2/ 1
2.833
35,36,115,217 /36/2/2
1.141
237/151
0.170
3.762
0.770 152,153/ 1
1.214
152,153/2
1.214
0.227 154/1
154/2
0.943
160
1.275
0.045
1.465
117/89/2
0.161
ग्राम-मेंहदी
94/1/1/1
0.028
0.004
94/1/1/2/1
0.004
94/1/1/2/2
0.004
94/1/1/2/3
0.008
94/1/1/2/4
0.113
0.008
94/1/1/2/5
0.004
94/1/1/3/1
0.004
94/1/1/3/2
0.020
94/1/1/3/3
94/1/2/1
0.028
0.024
94/1/2/2
0.025
94/1/2/3
94/2
0.077
93
0.125
0.065
0.065 91/1
0.186
0.182
91/2
99
0.451
0.081 120/100
0.170
0.202
1.141
106
(2)
(1)
(3)
2.072
0.211 103,104
0.205 105
0.154
2.063
101,102
42
0.049
0.138
107/1
0.461
107/2
0.461
0.073
1.360
107/3
41/1
0.341
41/2
0.652
41/3
0.331
0.041 41/4
0.331
41/5
0.186
43/1
0.919
43/2
0.161
43/3
0.020
0.009 44
2.101
0.240
1.914
38,39,137/39/ 1
38,39,137/39/2
1.910
ग्राम- बम्होरी टीटोर
0.093 416/2
0.093
0.332 414
1.145
0.024 413
0.664
412/1
0.886
412/2/1
0.146
0.134 412/2/2
0.271
0.009 411/1
0.162
0.328
411/2
422/109
0.129
0.049
0.975
0.178 108,109
0.009 110
0.182
107
0.660
0.032 113
0.211
1.311
0.858
0.081 102
88/1/1
1.113
88/1/2
2.023
88/2/1
0.085
0.316
88/2/2
0.647
117/1
0.441
0.134
4.577
85
0.205 132/1
0.467
0.077 132/2
0.255 भाग 1 ]
3413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2)
(1)
(3)
0.741
135-136/1
0.530
0.065 135-136/2
135-136/3
0.466
135-136/4
0.049
138/2/1
0.041
138/2/2/2/1
0.929
138/2/2/2/2
0.066
138/2/2/1
0.121
138/3
0.117
0.234 138/4
0.113
0.061
138/5/1
0.109
138/5/2/1/1/1
138/5/2/1/1/2
0.053
0.259
138/5/2/1/1/3
138/5/2/1/2/1
1.149
0.243
138/5/2/1/2/2
138/5/2/2
0.141
0.206
237/1/1
237/1/2
0.033
0.041 237/2
0.381
237/3
0.032
0.061 238/1
0.150
0.040
238/2
239/1
0.162
0.267
0.121 239/2
239/3
0.154
245/1
0.040
0.057 245/2
0.109
0.372
0.077 247
249/1
0.894
0.170
0.242
249/2
0.004 250
0.304
0.720
280/1/1
280/1/2
0.282
280/1/3/1
0.336
280/1/3/2
0.336
0.186 280/1/3/3
0.332
1.003
280/2/1
280/2/2
0.712
277/1
0.283
0.036
0.166
277/2, 277/3
(1)
(3)
(2)
0.121
0.032 278/1
278/2
0.121
263/1
0.356
263/2
0.073
0.045 263/3
0.081
0.166
265/1
0.057
0.061
265/2
0.040
266/1
266/2
0.186
0.053 266/3
0.142
267/1
0.364
0.405
0.158 267/2
267/3
0.517
0.101 215/1
1.954|
215/2
0.733
217/1
0.615
0.154 217/2
0.283
216
0.595
0.073
5.835
0.558 173,174
133/1
0.073
0.150
133/2
0.121
66/134/1/1
0.889
66/134/1/2
3.088
0.850 66/134/1/3
0.364
66/134/2
1.416
0.113
1.364
64/1
64/2
2.849
46/1
2.703
0.368 46/2
1.417
38
0.158
1.813
37
1.411
0.138
0.259
1.894
30,36
1.214
0.263 28/1
28/2
1.777
0.263 नोट - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3414
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. 2080 - प्रका. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग ) ग्राम- रजहां टीकर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.54 हेक्टेयर .
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब-माईनर के निर्माण हेतु
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(अ) निजी भूमि का विवरण
0.01
573
0.02
577
584
0.02
0.01
583/1
583/2
0.01
585/1
0.01
593
0.02
594
0.01
0.01
595
0.05
599
600
0.01
0.01
638/731
638/732
0.01
0.01
634
0.01
631
(2)
(1)
0.01
632
633
0.01
0.01
635
638/1
0.03
643
0.03
0.02
646/1
0.03
651
0.02
652
658
0.01
654
0.02
0.03
657
708
0.01
709
0.01
0.02
710
0.02
701
0.02
698
योग ( अ) . 0.52
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण
0.01
575
0.01
576
योग (ब) 0.02 महायोग ( अ+ ब ) = 0.54
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2082 - प्रका. भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- सिहावल भाग 1 ]
(ग) ग्राम- हिनौती
( घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.36 हेक्टेयर .
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माईनर के निर्माण हेतु
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2) (1)
(अ ) निजी भूमि का विवरण
921
0.02 924
0.05
0.06 925
1049
0.04
0.02 1051
0.03 1052
0.01 1059
0.03 1058
0.03 1055
0.03 1056
1100
0.01 1099
0.03
0.02 1098
0.01 1097
0.02 1119
1120
0.02 1121
0.01 1127
0.01 1122
0.03
0.01 1124
1925
0.01 1921
0.04
0.02 1920
0.01 1919
0.01 1918
0.01 1177
0.04 1180
0.02 1913
0.03 1895
1896
0.03
0.08 1898
3415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2)
(1)
0.07
1979
0.06
1978
0.02
2029
2028
0.04
2027
0.02
2026
0.01
2025
0.01
0.01
2024
0.01
2023
2020
0.01
2012
0.06
2140
0.07
2141
0.01
0.06
2151
0.01
2148
2155
0.06
1.32
योग ( अ)
(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण 838
0.01
1002
0.01
1977
0.01
0.01
2098
योग (ब) 0.04
महायोग ( अ+ ब ) = 1.36
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 2084- प्रका. भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , एतद्वारा घोषित 3416
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- सिहावल
(ग) ग्राम- अतरैला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.26 हेक्टेयर .
सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माईनर के निर्माण हेतु
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(अ) निजी भूमि का विवरण
0.01
493
0.03
494
0.02
497
498
0.02
499
0.03
0.02
682
683
0.03
0.01
684
685
0.02
0.02
695
0.02
696
0.02
697/1
0.01
697/2
योग (अ ) . 0.26
(ब) म. प्र. शासन की भूमि
महायोग (अ +ब) निरंक 0.26
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की लिलवार माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 3 सितम्बर 2013
क्र. भू-अर्जन-10- क्र. 8056- भू-अर्जन-12 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- नरसिंहगढ़, कुंवर कोटरी ढाबला ( ग ) नगर/ग्राम- चन्दरपुरा ( अनुपूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टर.
ग्राम-चन्दरपुरा
सर्वे नंबर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
207/2/2 से
0.101
207/4/1
0.069
योग . 0.170
(2) उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कुवंर कोटरी ढाबला मार्ग निर्माण के लिये अधिग्रहण की जाने वाली उक्त भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 8931 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( बांकपुरा सिंचाई परियोजना में एम . डब्ल्यू. एल. तक डूब में प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- ब्यावरा
(ग ) ग्राम-कालाकोट, कानडियाखेड़ी, चन्देरी , चौतरा , सींगापुरा , सारस्याबे , नेटाढारी एवं टोंका.
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 193.030 हेक्टर.
ग्राम-कालाकोट ( क्षेत्रफल 16.270 ) हेक्टेयर सर्वे नंबर
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.126
3/4
3/5
1.176
12/9
0.329
12/10
0.506
0.400
3/13
3/14
0.330
0.620
12/15
1.062
12/18/2
0.607
12/20/1
0.434
12/21
12/20/2
0.908
1.480
12/24
0.278
25/2
0.220
45/5
45/6
1.112
45/4
0.243
0.350
3/9
45/3/2
0.598
0.092
62/10/2
0.217
26/3
0.670
35/4/2
45/8/2
0.455
0.350
45/3/1
0.410
45/10
45/13
0.040
45/18
0.672
45/20
0.379
1.062
12/18/1
45/8/1
0.380
3417
(2)
(1)
10/2
0.259
12/17
0.505
योग .. 16.270
ग्राम-कानड़ियाखेड़ी ( क्षेत्रफल 12.348 ) हेक्टेयर
0.076
66/1
67/1
0.272
0.050
68/1
66/2
0.076
114/1
0.054
0.040
103/4
106/5
0.038
0.010
114/3
133/3
0.050
0.077
134/6
135/3
0.152
0.262
133/4
67/2
0.272
0.050
68/2
68/3
0.014
70/1
0.051
0.265
72/1
115/3
0.008
0.010
115/1
98/1
0.114
112/1
0.171
113/1
0.013
70/2
0.051
72/2
0.265
0.010
115/2
0.114
98/2
112/2
0.171
113/2
0.013
96
0.119
97
0.609
127
0.076
99
0.062
101/1/2/2
0.007
0.040
103/3
131/3/2
0.150
106/4
0.038
114/2/2
0.028
103/1
0.120
105
0.051 3418
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2) (1)
106/1
0.057
0.102 109/1
109/2
0.101 109/3
0.089 110
0.013 111
0.152 114/2/1
0.027 114/4
0.075 136/1
0.201
0.284 152/1
0.051 126
153
0.063
0.169 132/1
133/10
0.151 134/1
0.113
0.051 149/3
132/2
0.239
0.071 133/11
134/2
0.113
0.051 149/4
0.051 132/3
0.182 133/7
0.146 133/9
134/4
0.114
0.031 149/5
0.195 133/14
0.076 134/8
135/1
0.151
0.316 133/5
133/12
0.206 133/6
0.140 133/8
0.039 135/2
0.152 149/2
0.101
0.245 133/13
0.714 134/3
134/7
0.076
0.227 134/5
0.076 149/1
136/2
0.494 136/3
0.494
0.008 137
0.057 139
140
0.038
[भाग 1 (1)
(2)
0.133
141/3
141/1
0.041
141/2
0.041
149/6
0.031
150
0.100
152/2
0.203
0.098
152/3
106/2
0.057
103/2
0.040
106/3
0.038
132/6
0.290
133/1
0.311
133/2
0.253
152/4
0.098
155/2
0.038
156/2
0.025
12.348
योग ..
ग्राम-चन्देरी ( क्षेत्रफल 65.096 ) हेक्टेयर 3/1/2
0.400
3/3/2
0.211
5/4/1
0.211
73/1/5
0.169
184/4/2
0.013
0.211
5/4/2
0.211
73/1/7
0.169
184/4/3
0.013
3/3/4
0.210
5/4/3
0.211
73/1/4
0.337
0.016
184/4/4
3/3/5
0.633
5/4/4
0.632
3/3/6
0.632
5/4/6
0.632
3/6
3.035
3/8
0.622
3/9
1.000
1.000
3/10
1.000
3/11
3/12
0.390
5/4/5
0.632 भाग 1 ]
3419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2) (1)
85/3
0.477 199/63
0.025 68/3
0.725 85/2
0.476 66/2
0.190 128
0.038 78/2/1
0.371 79/2
0.354
0.371 78/2/2
102/2
0.253
0.400 80/1
81/1
0.055
0.042 49/1
82/1
0.506
0.014 83/1/3
0.087 82/2/2
82/3/2
0.396
0.454 83/1/1
83/2/2
0.266
0.300 82/3/1
83/1/2
0.608
0.042 49/2
80/3
0.401
0.055 81/2
54
0.316 75/4
0.037 84/3
0.195
0.062 116/4
0.071 48/4
48/14
0.003
0.160 69/2
0.071 48/5
48/12
0.003
0.159 69/1
0.071 48/6
0.004 48/13
0.159 69/3
48/7
0.023
0.003 48/10
0.048 212/52/1
0.159 69/4
0.010 48/8
48/11
0.004
0.071 212/52/2
(2)
(1)
69/5
0.159
0.010
48/15
56/1
0.051
84/5
0.011
5/5/1
1.012
2.182
130/3
130/8
0.063
131/1
0.033
0.482
131/3
133/1
0.113
0.122
133/4
132/1
0.101
5/6/2
0.100
184/2/3
0.103
5/8
0.611
0.167
5/9
5/11/1
0.513
0.900
137/1/1
139
0.632
150
0.025
152
0.051
0.266
151
48/1
0.213
48/9
0.003
48/17
0.010
0.071
212/52/3
69/6
0.160
0.451
69/8
0.026
86/2
0.043
49/3
82/2/1
0.824
83/2/1
0.500
87
0.126
142
0.463
161
0.290
0.164
162
163
0.050
164
0.080
88/4/3
0.049
0.300
5/5/3
0.120
5/6/3
0.103
184/2/2
2.057
130/5
132/2
0.672 3420
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(1)
(2) 133/2
0.150
0.314 133/5
0.013 104
0.118 101/2
68/2
0.725
0.476 85/1
101/3
0.118
0.367 102/1
160
0.100 130/1
2.309 5/5/2
0.300 5/6/1
0.150 184/2/1
0.103 130/6
0.063
0.301 132/3
133/6
0.306
0.013 56/2
70/1
0.063 173/1/3
0.109 45/8
0.210
0.149 47/3
0.044 69/3
84/2
0.401 113/3
0.177 115/2
0.165
0.331 115/7
115/8
0.165
0.228 116/3
120/1
0.089 121/2
0.114 125/1
0.017
0.042 126/2
70/2
0.063
0.109 173/1/2
0.148 47/2
67/4
0.044
0.073 75/3
84/1
0.400
0.177 113/4
0.165 115/4
115/6
0.331 115/9
0.165 116/2
0.228
0.089 120/3
[भाग 1
(2)
(1)
0.607
79/1
80/3
0.401
0.540
81/3
0.050
88/1/1
101/1
0.118
0.126
50/2/1
178/1
0.075
178/6
0.253
50/2/2
0.127
0.253
178/7
52/1
0.067
178/4
0.146
52/2
0.067
0.145
178/2
52/3
0.066
178/3
0.145
52/4
0.066
178/5
0.145
67/1
0.044
75/5
0.036
48/3
0.213
84/4
0.195
116/5
0.165
55/1
0.019
0.019
55/2
57/1
0.063
0.026
57/2
0.734
59
130/4
0.380
131/2
0.151
132/4
0.089
0.635
133/3
143
0.392
147
0.304
148
0.013
0.164
144
146
0.152
0.025
149
184/1
0.100
0.291
117/1
117/2
0.291
0.291
117/3
79/3
0.253
78/2/3
0.370 भाग 1 ]
3421
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2) (1)
145/1
0.108 180/3
0.139 181/3
0.108 182/1
0.110 145/3
0.107 180/2
0.139 181/2
0.493 182/4
0.111 145/4
0.107
0.633 181/4
182/2
0.111 145/2
0.108 120/5
0.114 124
0.051 1252
0.008 69/7
0.417 86/1
0.063 173/1/1
0.109 45/7
0.190 47/1
0.149 67/2
0.045 75/1
0.072
0.177 113/2
115/1
0.331 115/5
0.331 116/1
0.228
0.088 120/2
121/1
0.114 126/1
0.059 48/8
0.010 113/1
0.038 115/3
0.026 5/14
0.142 5/15
0.100 5/16
0.088 113
0.517 118
0.139 135
0.013 123
0.152 119
0.114 130/2
0.089 64/1
0.234 64/2
0.234
0.152 65
(2)
(1)
140
0.253
141
0.228
68/1
0.725
180/1
0.139
181/1
0.493
182/3
0.111
48/2
0.213
48/16
0.010
69/9
0.478
53
0.089
122
0.139
120
0.190
124
0.051
126
0.101
125
0.025
0.342
121
योग
65.096
ग्राम- चौंतरा, ( क्षेत्रफल 17.212 ) हेक्टेयर 65/1
0.256
72/1
0.063
66
0.448
102/1/2
0.051
103
0.060
65/2
0.256
72/2
0.210
67/1
0.290
102/1/1
0.157
102/2
0.209
107/1/2
0.150
0.400
104/1
104/2
0.150
68
0.100
73/1
0.160
75
0.430
0.822
73/2/1
0.160
73/2/2
73/2/3
0.202
74
0.430
78/2
0.013
83
1.121
84
0.025
168/96
0.114
187/101
0.013 3422
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2) (1)
85
0.261 88
0.417
0.796 167/95
0.291 89
0.107 92
0.607 166/95
172/96
0.089 173/99
0.038 90/1
0.114
0.025 91
0.253 95/2
0.557 95/3
96/2/1
0.120 162/95
0.300 165/95
0.468
0.120 171/96/2
0.455 101/2/1
0.320 107/1/1
0.070 107/2
0.040 79/1/7
163/95/1
0.190 169/96/2/2
0.091 96/4/1/4
0.035
0.040 79/1/6
0.095 96/4/1/1
79/1/5
0.040
0.150 169/96/2/1
0.060 96/4/1/3
79/1/4
0.040
0.040 96/4/1/2
77/2/1
0.084
0.050 79/2/4
163/95/2/1
0.142
0.080 169/96/1/3
96/4/2/1
0.030 76
0.304 77/1
0.272 77/2/2
0.084 79/2/5
0.050
0.070 163/95/2/2
169/96/1/2
0.080
0.040 96/4/2/2
78/1
0.063 164/95
0.030
(2)
(1)
0.200
96/2/2
101/2/2
0.654
96/2/3
0.200
101/2/3
0.674
170/96/1
0.253
0.120
171/96/1
0.253
170/96/2
0.084
77/2/3
0.050
79/2/6
0.080
169/96/1/1
0.292
96/4/2/3
0.227
90/2
0.227
90/3
17.212
योग
ग्राम- सींघापुरा ( क्षेत्रफल 33.917 हेक्टेयर ) 14
0.634
15
0.407
17/1
0.468
18/1
0.154
0.048
97/2/2
0.171
72/1/2
18/3
0.154
46/1/2
0.159
0.057
47/2/1
17/2
0.200
18/2
0.308
46/1/1
0.158
97/2/1
0.047
0.058
47/2/2
0.160
19/1
0.050
20/3/4
0.127
46/2/2
97/2/6
0.023
0.050
47/1/3
0.044
77/2
0.080
52/1
0.042
69/2
158/5
0.428
77/5
0.140
51
0.366
0.240
52
69
0.342 भाग 1 ]
(2) (1)
158
2.098
0.139 55/1
65/2/1
0.083 65/2/2
0.090 65/3
0.103 68/1
0.025 52/3
0.040 69/3
0.050 51/1
0.183 77/3
0.100 68/2
0.013
0.074 168/2
0.139 62/2
0.098 173/1/2
0.045 173/1/3
0.100
0.060 171/1/2
168/3
0.076 62/3
0.095 173/1/4
0.043 173/1/5
0.100 173/1/13
0.059
0.060 171/1/3
0.060 171/1/4
0.126 168/4
0.086 62/4
171/1/5
0.044
0.090 173/1/6
0.090 173/1/7
72/1/1
0.171 72/2/4
0.082
0.213 19/2
46/2/1
0.127
0.329 186/97
60
0.125 70
0.379 71
0.469
0.267 19/3
20/3/1
0.050 46/2/4
0.036 97/2/5
0.024
0.082 72/2/3
19/4
0.320 20/3/2
0.050
3423
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2)
(1)
46/2/3
0.036
0.083
72/2/1
97/2/3
0.024
20/2
1.572
20/3/3
0.050
42
0.250
0.300
43
44
0.304
53
0.455
54
0.506
56
0.316
58
0.225
61
0.772
64
1.125
51/3
0.092
52/6
0.020
69/4
0.081
68/3
0.013
0.091
51/2
52/5
0.020
0.070
69/5
0.128
77/8
74
0.379
75
0.455
0.665
79/1
155/1
0.015
80/1
0.013
79/2
0.665
155/2
0.015
80/2
0.012
0.011
79/3
155/3
0.007
90
0.063
96/1
0.253
96/2
0.235
97/1
0.126
97/2/4
0.024
98
0.063
156/1
0.200
156/2
0.200
159
0.583
0.057
160/2
0.090
171/1/6
171/1/7
0.250 3424
(2) (1)
168/5
0.100 169/1
0.149
0.273 170
171/2/1
0.050 172/1
0.544 169/3
0.150
0.100 171/2/3
0.544 172/3
175/2/3
0.192 171/2/2
0.100 172/2
0.544
0.192 175/2/2
0.150 169/2
62/8
0.013 173/2
0.013
0.037 175/1/5
0.110 62/5
0.083 173/1/8
173/1/9
0.100
0.060 171/1/8
0.250 171/1/9
175/2/1
0.191
0.025 63
62/7
0.069 65/1
0.173 62/6
0.093 73
0.657 59
0.142 57
0.039 45
0.400 48
0.291
0.050 47/1/4
72/2/2
0.082
0.265 49/1
49/2
0.266 55/2
0.165 50/1
0.152
0.083 158/4/1
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(2)
(1)
0.027
52/2/1
69/1/2
0.014
77/1
0.019
77/4
0.100
50/2
0.152
0.024
161/4
160/4
0.057
160/3
0.057
158/2
0.126
163/2
0.130
173/1/11
0.153
173/1/12
0.090
168/6
0.345
164/1
0.126
0.126
164/2
167
0.085
0.215
164/3/1
168/1
0.022
163/1
0.022
0.100
173/1/1
0.024
175/1/1
62/1
0.120
0.060
173/1/10
0.300
158/1
0.128
77/6
158/3
0.148
0.020
142
143
0.013
0.165
158/4/2
52/4/2
0.026
0.152
195/161
69/1/3
0.014
158/6
0.532
158/4/2
0.165
52/2/2
0.013
52/4/1
0.014
69/1/1
0.014
योग .. 33.917 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(1)
ग्राम-सारस्याबे ( क्षेत्रफल 16.403 हेक्टेयर ) 7/1
0.494 7/2
1.770
0.060 8
0.071 200/12/1
0.270 31/1
0.260 33/1
53/5
0.016 54/5
0.061
0.070 200/12/2
0.270 31/4
0.028 26/1
122/1
0.050
0.028 26/2
122/2
0.076 26/3
0.028 122/3
0.051 26/4
0.014 31/5
0.271 33/3/1
0.235
0.110 30/1
51/1
0.133 52/1
0.026 50/2
0.026 51/2
0.133 52/2
0.025
0.112 61/1
61/2
0.112 61/3
0.111
0.231 196/1
62
0.241 33/2
0.261
0.015 53/1
0.060 54/1
200/12/3
0.071
0.025 33/3/2
53/2
0.015 54/2
0.061 200/12/4
0.071
3425 (1)
(2)
31/2
0.271
0.260
33/4
0.015
53/4
54/4
0.061
200/12/5
0.071
0.271
31/3
33/5
0.260
0.015
53/3
54/3
0.061
0.207
13/1
13/3
0.253
25/5
0.062
30/7
0.125
30/2
0.110
30/3
0.110
28/6
0.383
30/4
0.110
28/7
0.384
64/3
0.088
30/5
0.055
64/2
0.089
30/6
0.055
0.803
32/1
38/3
0.359
32/2
0.804
0.085
38/1
0.273
39/1
38/2
0.188
39/2
0.170
0.025
50/1
0.089
64/1
67
0.089
105
0.055
0.025
107
110
0.114
0.063
113
1.050
109
114
0.013
115
0.010
0.126
121/1 3426
(2) (1)
121/2
0.020 123
0.367 148
0.898 177
1.050 196/2
0.231
0.003 174
23
0.215
योग
16.403 ग्राम- नेटाढारी ( क्षेत्रफल 8.818 हेक्टेयर ) 2/3
0.090 2/8
0.100 4/1/2/2
0.253
0.124 4/1/2/7
3/3
0.261 2/4
0.120 2/9
0.200 4/1/2/3
0.075 4/1/2/6
0.268
0.228 4/1/2/9
4/1/2/10
0.060 4/1/2/1
0.500 3/1
0.100
0.625 4/2
10
0.100 15
0.200 2/5
0.120 3/5
0.300
0.408 3/9
3/11
0.173 2/6
0.080
0.250 2/10
3/6
0.300 3/10
0.495
0.130 3/8
0.300 3/4
0.660 4/1/1
4/1/2/1
0.468
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
(1)
(2)
2/1
0.100
0.400
3/2
2/2
0.154
3/7
0.156
0.140
2/7
14/6
0.541
4/1/2/4
0.065
4/1/2/8
0.075
4/1/2/5
0.199
8.818
योग ..
ग्राम-टोंका ( क्षेत्रफल 22: 966 हेक्टेयर ) 23/1/3
9.000
23/3
1.265
23/4
1.012
23/8
1.000
23/9
1.000
23/14
0.250
0.500
23/15
23/22
0.750
23/35
0.500
23/36
1.000
23/37
1.000
1.000
23/38
23/39
1.000
23/40
1.000
23/41
1.000
1.000
23/42
23/43
0.689
22.966
योग ..
कुल योग 193.030
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है. बांकपुरा सिंचाई परियोजना में एम . डब्ल्यू.एल. तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु. भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 2 सितम्बर 2013
क्र. 6111 - जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
(1)
(3)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे.में. ) (4) (2)
सिवनी
41.89
बरेला प.ह.नं. 46
घंसौर रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सिवनी.
हालौन जलाशय बाघ डूब स्पील चेनल निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6111 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
(2)
(3)
(1)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4)
4.86 सिवनी
ग्वारी प.ह.नं. 46
घंसौर रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सिवनी.
हालौन जलाशय बाघ डूब स्पील चेनल निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6111 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , 3428
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
[भाग 1 संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में)
(3)
(4)
40.75 (1) (2) सिवनी
कुटमेली प.ह.नं. 44
घंसौर रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सिवनी.
हालौन जलाशय बाघ डूब स्पील चेनल निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6111 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
(3)
(2)
(1)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (4) सिवनी
135.84
सारंगपुर प.ह.नं. 44
घंसौर रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सिवनी.
हालौन जलाशय बाघ डूब स्पील चेनल निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6111 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
(3)
(2)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में) (4) (1)
सिवनी
48.11
काछी बुधवारा प.ह.नं. 13
घंसौर रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सिवनी.
काछीबुधवारा जलाशय बांध डूब क्षेत्र हेतु अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
3429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
क्र. 6111 - जि.भू.अ. -2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
(2)
(3)
(1)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में) (4) सिवनी
45.60
झालौन प.ह.नं. 44
घंसौर रा.नि.म. धनौरा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सिवनी.
हालौन जलाशय बाघ डूब स्पील चेनल निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
सिवनी , दिनांक 4 सितम्बर 2013
क्र. 6193 - जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
(3)
(1) (2)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में) (4) सिवनी
7.81
हिंगवानी प.ह.नं. 10/66
धनौरा रा.नि.म. घंसौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. - 1 .
हालौन जलाशय बाघ डूब स्पील चेनल निर्माण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय ( भू- अर्जन ) अधिकारी , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6193 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 3430
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
[भाग 1 भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं: -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे . में ) (1)
(3)
(4) (2)
0.84 सिवनी
काछीबुधवारा प.ह.नं. 13
धनौरा रा.नि.म. घंसौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. - 1 .
काछीबुधवारा जलाशय नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6193 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
(2)
(1)
(3)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में) (4)
5.81 सिवनी
ईश्वरपुर प.ह.नं. 13
धनौरा रा.नि.म. घंसौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. -1 .
काछीबुधवारा जलाशय नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 6193 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण ग्राम
जिला
(1)
तहसील/ रा.नि.म. (2)
(3)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में) (4)
1.35 सिवनी
सालीवाड़ा प.ह.नं. 13
धनौरा रा.नि.म. घंसौर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. - 1 .
काछीबुधवारा जलाशय नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3431 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 5 सितम्बर 2013
क्र. 583 - भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) जामन्या
8.809
खरगोन कसरावद
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.
मथियानाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 584 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम/नगर
तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (2)
(4)
(5)
(1)
(3)
खरगोन
टेमरनी
4.962
कसरावद
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.
मथियानाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 585- भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, 3432
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील ग्राम/नगर
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(3)
(1)
(4)
12.715 खरगोन
भोकरिया
कसरावद
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, खरगोन.
सुर्वा तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 586- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
तहसील ग्राम /नगर
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4)
(3)
(1)
खरगोन
14.220 कसरावद सुर्वा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.
सुर्वा तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 सितम्बर 2013
क्र. 8359 - भू- अर्जन -2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव, भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 3433 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4)
(5)
(6) (2)
(1)
चौरई
छिंदवाड़ा
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई , जिला
छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .
रकबा 12.700 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .
ग्राम -सलकनी , ब.नं. 269 प.ह.नं. 15 रा. नि. मं. चौरई.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4, चौरई, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 8360 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव , भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में)
(3)
(4)
(6)
(5)
(2) चौरई
(1) छिंदवाड़ा
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .
रकबा 06.900 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम - माचीवाड़ा ब.नं. 228 प.ह.नं. 13 रा. नि. मं. चौरई.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
3434
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 8361 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 4 ( 2 ) के
भूमि का वर्णन
का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में )
(6)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
ग्राम - समसवाडा, रकबा 01.500 हेक्टेयर
चौरई
छिंदवाड़ा
उपरोक्त अर्जित की
ब.नं. 266,
प.ह.नं. 16,
रा. नि. मं.
जाने वाली प्रस्तावित भूमिपर आने
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .
वाली संपत्तियां .
चौरई.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 8362 - भू- अर्जन -2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 3435 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल ( हे. में) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि
(4)
(1)
(3)
(5)
(6) छिंदवाड़ा
(2) चौरई
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .
रकबा 01.500 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां
ग्राम - सुरजना, ब.नं. 297, प.ह.नं. 15, रा. नि. मं. चौरई.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
क्र. 8363- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे . में )
(4)
(3)
(5)
(6) (2) चौरई
(1) छिंदवाड़ा
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .
रकबा 05.500 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
ग्राम-सर्रा, ब.नं. 267, प.ह.नं. 15, रा. नि. मं. चौरई.
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
3436
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
[भाग 1 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 8364- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (3)
(5)
(1)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. में ) (4)
ग्राम - कपूर्दा,
(2) चौरई
छिंदवाड़ा
प.ह.नं. 12,
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .
ब.नं. 14, रा. नि. मं. चौरई.
रकबा 09.300 हेक्टेयर उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है. \
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 6 सितम्बर 2013
क्र. क- 10145 - भू-अर्जन- 2013-प्र.क्र.अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
पगरा
34.97 बण्डा
सागर
प.ह.नं. - 119
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह.
पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 10146 - भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र.अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में ) (2)
(3)
(4) (1)
221.44 सागर
बण्डा
चन्द्रपुरा प.ह.नं. -119
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह.
(6) पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
3438
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
क्र. क- 10147 - भू-अर्जन-2013- प्र.क्र. अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
275.33 बण्डा
सागर
बमाना प.ह.नं. -118
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह.
(6) पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 10148- भू-अर्जन-2013- प्र.क्र. अ-82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में ) (1) (2)
(3)
(4)
48.56 बण्डा
सागर
भेड़ाखास प.ह.नं. - 117
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह.
पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 10149 - भू-अर्जन- 2013 - प्र.क्र. अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य भाग 1 ]
3439
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(1)
(4)
खजरी
बण्डा
75.15 सागर
प.ह.नं. - 116
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह.
पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू- अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क - 10150 - भू- अर्जन - 2013 - प्र.क्र. - अ - 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (1) (2)
(3)
(4) बण्डा
179.66 सागर
ओड़ाहो प.ह.नं. - 117
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह.
पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 10151 - भू-अर्जन - 2013 - प्र.क्र.-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य 3440
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2013
शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में )
(4) (1) (2)
(3)
59.52 सागर शाहगढ़
सांदागिर प.ह.नं. - 35
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह.
पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 10152 - भू- अर्जन- 2013 - प्र.क्र.-अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(1)
1.25 बण्डा
सागर
(3) भीकमपुर रैयतवारी प.ह.नं.-34
(
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह.
पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. क- 10153 - भू-अर्जन- 2013 - प्र.क्र. अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(2)
(3)
क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (4) (1)
38.06 सागर शाहगढ़ भीकमपुर आबाद प.ह.नं.-34
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह.
पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
3441
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2013
भाग 1 ]
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क - 10154- भू-अर्जन - 2013 - प्र.क्र.- अ- 82-12-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(1) (2)
(3)
क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में) (4)
17.72 सागर शाहगढ़ भीकमपुर मुस्तजरी प.ह.नं. - 34
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह.
पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. क- 10155 - भू-अर्जन- 2013 - प्र.क्र.- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
235.87 सागर शाहगढ़ चकेरी शाहगढ़ प.ह.नं. -34
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय , दमोह .
पंचम नगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा या कार्यपालन यंत्री पंचम नगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.